राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947
हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 2 दिसम्बर, 2025
8836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 सिविल मूल याचिका अवमानना संख्या 2025 का 722, शीर्षक अमीतेश शर्मा और अन्य बनाम संदीप कदम वसंत और अन्य तारीख 06-11-2025 को पारित आदेश के अनुक्रमण में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह-आचार्य (इंजीनियरिंग), ग्रुप-ए के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सह-आचार्य (इंजीनियरिंग) ग्रुप-ए भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है। (2) ये नियम राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होेंगे।
2. निरसन और व्यावृतियां : (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई)ए(3)4/2014 तारीख 26-09-2016 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग सह-आचार्य (इंजीनियरिंग) वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, कदम संदीप वसंत, सचिव (तकनीकी शिक्षा)।
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उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा,व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह-आचार्य (इंजीनियरिंग) में ग्रुप-ए के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
| 1. | पद का नामः | सह-आचार्य (इंजीनियरिंग) |
| 2. | पद (पदो ) की संख्याः ं | 38 (अड़तीस) (i) सिविल इंजीनियरिंग-08 (आठ) (ii) इलेक्ट्रीकल एवं टेली कोमुनिकेशन इंजीनियरिंग-05 (पाँच) (iii) मकैनिकल इंजीनियरिंग-08 (आठ) (iv) कम्पयूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग - 10 (दस) (v) इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग - 07 (सात) |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप-ए |
| 4. | वेतनमान | सरकारी अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई)बी(2)-27/2022, तारीख 10-10-2022 अधिसूचना के अनुसार पे मैट्रिक्स का लेवल-13 ए, कोष्ठक-1 |
| 5. | "चयन" पद अथवा "अचयन" पद चयन | |
| 6. | सीधी भर्ती के लिए आयु | 18 से 45 वर्ष |
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वालेव्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गोंके लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन सेे पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। टिप्पणी- सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
| 7. | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिणक और अन्य अर्हताएं : | (क) अनिवार्यवांछनीय अर्हता(एं) ः स ुसंगत क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री और सुसंगत शाखा में स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य और ए ससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में न्यूनतम कुल 6 शोध प्रकाशन। और अ ध्यापन/अनुसंधान/उद्योग में न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव हो जिसमें से न्यूनतम दो वर्ष का पोस्ट पी एच डी का अनुभव होगा। ( ख) वांछनीय अर्हता (एं) : ि हमाचल प्रदेश की रूढ़ियो ं रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं मे ं नियुक्ति के लिए उपयुक्तता । |
| 8. | सीधे भर्ती किए जाने वाले | व्यक्ति आयु : लागू नहीं । |
| (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं), प्रोन्नत व्यक्ति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहींः | शैक्षिक अर्हता हां जैसा कि नीचे स्तम्भ संख्या 11 के सामने विहित है। | ||||||
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो : | (i) सीधी भर्ती : ( क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें । (ख) सेवाधृति के आधार पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं। ( ii) प्रोेन्नति : लागू नहीं | |||||
| 10. | भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या सैकंडमैंट या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियो द्वारा भरे ं जाने वाले पद(पदो)ं की प्रतिशतताः | शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। | |||||
| 11. | प्रोन्नति/ सैकंडमैंट/ स्थानान्तरण की दशा मे वे श्रेणियो ं जिसके प्रोन्नति/ ं सैकंडमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा ः | इंजीनियरिंग की समुचित शाखा के सहायक आचार्यों में सेप्रोन्नति द्वारा, जो निम्नानुसार विहित शैक्षिक अर्हता रखते हो :- ( क) सुसंगत क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री तथा सुसंगत शाखा में स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य और ( ख) इन नियमों से संलग्न और समय-समय पर संशोधित एआईसीटीई अधिसूचना एफ.सं. 61-1/आरआईएफडी/7वें सीपीसी/2016-17 तारीख 01/03/2019 के उपाबंध-III के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूर्ण हो। और ( ग) निम्न वर्णितअपेक्षाओं के सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो। | |||||
| सैट संख्या | सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के संवर्ग में अर्जित किया हो | ||||||
| अनुभव (वर्षों मे ं) | एससीआई जर्नलों/ यूजीसी/अभातशिप द्वारा अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन। | औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंकअभातशिप (10 में से) | |||||
| 1 | 3 | 2 | 5 से <8 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 8 से 10 |
| 360° प्रतिपुष्टि अंक का परिकलन इन नियमो ं से संलग्न और समय-समय पर संशोधित एआईसीटीई अधिसूचना 01-03-2019 के उपाबंध-IV के अनुसार होगा। |
(I) परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों का,े जो ऐसे पव्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृंद्व को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात््् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं, किए गए थे ।
टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन जातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राें में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवार्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को, उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगाः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राें में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I..--उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राें में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण II.--उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल 3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट 5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना 6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र 7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड ़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पधर तहसील के झारवाड़, कुटगे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः 8840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 स्पष्टीकरण-III.—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन कि लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
(i) उप- मण्डल/ तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहॉ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीें है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक(पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक(पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पद की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उसस े वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने- अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में कार्य ग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजवेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
| 12. | यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः | विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति ज ैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए |
| 13. | भर्ती करने में जिन परिस्थितियो ं मे ं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए। | जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो |
| 14. | सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। |
| 15. | सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः | सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचित समझें, तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। |
| 16. | आरक्षणः | सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी। |
| 17. | विभागीय परीक्षाः | सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। |
| 18. | शिथिल करने की शक्तिः | जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना ं आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित मे अभिलिखत करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियो ं) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी। |
अनुबंध-III सभी विषय क्षेत्रों से शिक्षको की प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण अपेक्षाएं
सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के लिए : सहायक प्रोफेसर के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्तिः
प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएनएमटीटी/ आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए/ एसपीए/आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाईन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) जिसमें से कम-से-कम एक एफडीपी उन्नत शिक्षा शास्त्र में हो।
अथवा 8842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठयक्रम
अथवा
एनपीटीईएल -अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो और
कम-से-कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।
सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के लिए ः सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति
प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएनएमटीटी/ आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए/ एसपीए/ आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाईन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)।
अथवा
उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम अथवा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएल (मूक्स) पाठयक्रम पूर्ण किए हो और
कम-से-कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए : सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति :
प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएनएमटीटी/ आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए / एसपीए/आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाईन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)।
अथवा
उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम
अथवा
एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएल (मूक्स) पाठयक्रम पूर्ण किए हो।
और
कम-से-कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।8843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947
अनुबंध-IV
360° प्रतिपुष्टि अंक का परिकलन
360°स्कोर का निर्धारण निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा :
क. शिक्षण (अधिकतम अंक 25)
ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)
ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)
ड. ए.सी.आर. (अंक 10)
च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)
उम्मीदवार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ग के लिए विचार की जाने वाली परिकलन शीट और एक सारांश शीट प्रस्तुत करेगा जिसमें 10 अंक के पैमाने पर उसके अंको को दर्शाया गया होगा।
क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)ः
परिकलन को एक तालिका में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा इस अनुबंध में दर्शाया गया है। तालिका में विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों के विवरण होंगे जैसे सत्र (सेमेस्टर), पाठ्यक्रम कोड/नाम, अधिसूचित कक्षाओं की संख्या, वास्तव में लगाई गई कक्षाएं। योग को 25 अंक पैमाने पर कम किया जाएगा। ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)ः
उम्मीदवार विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान पढ़ाए गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 के पैमाने पर औसत अंक प्रस्तुत करेगा। सभी ऐसे अंको के कुल औसत का प्रयोग किया जाएगा।
ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)ः
यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से शिक्षक को निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायित्व शामिल हैं, जैसे प्रयोगशाला प्रभारी, टाईम टेबल प्रभारी, एनबीए-अभातशिप कार्य, प्रायोजित परियोजनाएं, विभागीय न्यूजलैटर आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 अंको तक 3 अंक अर्जित रहेगा।
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)ः
यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाष्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से किसी उम्मीदवार का निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायितव शामिल है जैसे विभागाध्यक्ष, समन्वयक, वार्डन, प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी, संपदा अधिकारी आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 अंको तक 5 अंक अर्जित रहेगा।
ड. ए.सी.आर. (अंक 10)ः
संस्थान स्तर पर अनुरक्षित ए.सी.आर. में ग्रेडिंग के आधार पर 10 अंक होंगे।8844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)ः उम्मीदवार अभातशिप द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों में शामिल है। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के प्रति सेमेस्टर 5 अंक अर्जित करेगा। दावे को संस्थान के प्रमुख से कार्यालय आदेश/अधिकारिक पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
सभी शैक्षणिक वर्षों के लिए अंको के सकल योग को 10 अंक के पैमाने पर कम किया जाएगा। टिप्पणी.--उपर्युक्त मानदण्ड़ों में उल्लिखित क्रियाकलाप सांकेतिक है। प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष संस्थान की आवष्यकताओं के अनुसार विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय क्रियाकलापों को विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय क्रियाकलापों को जोड़/घटा सकेगा। निम्नलिखित अधिमानों के अनुसार संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर के लिए 20 अंको में से 10 अंको का अधिमान दिया जा सकेगा।
| असाधारण | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
क्रैडिट अंकों का परिकलन
(ंप्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ-1)
| नाम | |
| वर्तमान पद | |
| शैक्षणिक वर्ग | |
| शिक्षण प्रक्रिया |
क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)
| क्रम संख्या | सत्र | पाठ्यक्रम कोड/नाम | निर्धारित की गई कक्षाओं की संख्या | वास्तव में आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या | अर्जित अंक | संलग्नक संख्या |
| 1. | 1/2018-19 सीईटी-100 | 42 | 39 | |||
| 2. | 1/2018-19 सीईटी-200 | 39 | 38 | |||
| 3. | 2/2018-19 एमईडी-100 | 41 | 39 | |||
| 4. | 2/2018-19 बीएसई-100 | 42 | 41 | |||
| कुल | 164 | 157 | 23.93 |
ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)
| क्रम संख्या | सत्र | पाठ्यक्रम कोड/नाम | स्केल 25 पर विद्यार्थियों को औसत प्रतिपुष्टि | संलग्नक संख्या |
| 1. | 1/2018-19 | सीईटी-100 | 22.3 | |
| 2. | 1/2018-19 | सीईटी-200 | 21.8 | |
| 3. | 2/2018-19 | एमईडी-100 | 19.6 | |
| 4. | 2/2018-19 | बीएसई-100 | 22.8 | |
| कुल | 86.5 |
ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतम क्रैडिट 20)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1. | 1/2018-19 | प्रयोगशाला प्रभारी | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| 2. | 1/2018-19 | परामर्श | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| 3. | 1/2018-19 | टाईम टेबल प्रभारी | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| 4. | 2/2018-19 | टाईम टेबल प्रभारी | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| 5. | 2/2018-19 | एनबीए कार्य | 3 | 3 अंक/कार्यक्रम | |
| 6. | 2/2018-19 | प्रयोगशाला प्रभारी | 3 | 3 अंक/कार्यक्रम | |
| 7. | 2/2018-19 | परामर्श | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| कुल | 21 |
क्रैडिट अंको का परिकलन
[प्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ-2]
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम क्रैडिट 10)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1. | 1/2018-19 | विभागाध्यक्ष/डीन | 4 | 4 अंक/सत्र | |
| 2. | 2/2018-19 | स ंस्थान के प्रमुख नियुक्त समन्वयक | 2 | 2 अंक/सत्र | |
| 3. | 2/2018-19 | आयोजित सम्मेलन | 2 | 2 अंक/कार्यक्रम | |
| 4. | 2/2018-19 | एफडीपी/सम्मेलन | 2 | 1 अंक/कार्यक्रम सभी सह-समन्वयकों के बीच विभाजित किए जाएं |
ड. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर (अधिकतम क्रैडिट10)
| असाधारण | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| क्रम संख्या | वर्ष | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड |
| 1 | 2018-19 | एसीआर | 10 | असाधारण |
| 2 | एसीआर | 8 | बहुत अच्छा | |
| 3 | एसीआर | 9 | उत्कृष्ट | |
| 4 | एसीआर | 10 | असाधारण | |
| औसत | 37/4 = 9.25 |
च. समाज केलिए योगदान (अधिकतम क्रैडिट 10)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1 | अधिष्ठापन कार्यक्रम | 5 | |||
| 2 | उन्नत भारत अभियान | 5 | |||
| 3 | योग कक्षाएं | 5 | |||
| 4 | रक्त दान | 5 |
क्रैडिट अंको का परिकलन
(खाली प्रपत्र)
| नाम | |
| वर्तमान | |
| शैक्षणिक वर्ष | |
| शिक्षण प्रक्रिया |
क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)
| क्रम संख्या | सत्र | पाठ्यक्रम कोड/नाम | निर्धारित की गई कक्षाओं की संख्या | वास्तव मे ं आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या | अंक | संलग्नक संख्या |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)
| क्रम संख्या | सत्र | पाठ्यक्रम कोड/नाम | स्केल 25 पर विद्यार्थियों की औसत प्रतिपुष्टि | संलग्नक संख्या |
| 1 | ||||
| 2 |
ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतम क्रैडिट 20)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1 | |||||
| 2 |
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम क्रैडिट 10)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिटअंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1 | |||||
| 2 |
ड. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर क्रियाकलाप (अधिकतम कै्रडिट 10)
| क्रम संख्या | वर्ग | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1 | |||||
| 2 |
च. समाज केलिए योगदान (अधिकतम अंक 10)
| क्रम संख्या | वर्ग | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1. | |||||
| 2. |
सारांश
| सारांश | शैक्षणिक वर्ग | शैक्षणिक वर्ग | शैक्षणिक वर्ग |
| 1 | 2 | 3 | |
| क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25) | |||
| ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25) | |||
| ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20) | |||
| घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10) | |||
| ड. अभातशिप पहलकदम (अधिकतम अंक 10) | |||
| कुल (अधिकतम अंक 100) | |||
| 10 अंक स्केल में कुल |
छात्र प्रतिपुष्टि प्रपत्र
(संस्था के उपयोग के लिए)
| शैक्षणिक वर्षः | संकाय का नाम | ||
| पाठ्यक्रम | सत्र | ||
| प्रतिपुष्टि की तिथि |
विद्यार्थी द्वारा भरे जाने के लिए
| क्रम संख्या | वर्णन | बहुत खराब (1) | खराब (2) | अच्छा (3) | बहुत अच्छा (4) | उत्कृष्ट (5) |
| 1. | क्या शिक्षक क े विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समग्र विषयवस्तु को पूरा किया है ? | |||||
| 2. | क्या शिक्षक ने विषयवस्तु के अतिरिक्त प्रासंगिक शीर्षकों को भी शामिल किया है | |||||
| 3. | निम्न के संदर्भ में शिक्षक की प्रभावशीलता : | |||||
| (क) तकनीकी अन्तर्वस्तु/पाठ्यक्रम अन्तर्वस्तु | ||||||
| (ख) सम्प्रेषण कौशल | ||||||
| (ग) शिक्षण सहायक सामग्रियो का ं प्रयोग | ||||||
| 4. | जिस गति से अन्तर्वस्तु पूरी की जाती है | |||||
| 5. | विद्यार्थियो के लिए सीखने की प्रेरणा ं एवं अभिप्रेरणा | |||||
| 6. | विद्यार्थियो के कौशल को विकसित ं करने के लिए सहायता | |||||
| (i) प्रायोगिक प्रदर्शन | ||||||
| 7. | (ii) मौके पर प्रदर्शन विद्यार्थियो की अपेक्षाओं की स्पष्टता ं | |||||
| 8. | विद्यार्थियो की प्रगति पर उपलब्ध ं करवाई गई प्रतिपुष्टि | |||||
| 9. | विद्यार्थियो को सहायता एवं परामर्श ं देने की तत्परता | |||||
| कुल |
[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3)-2/2020,
dated 02nd December, 2025 as required under article 348(3) of the Constitution of India].
TECHNICAL EDUCATION, DEPARTMENT VOCATIONAL
& INDUSTRIAL TRAINING
NOTIFICATION
Shimla-171002, 2nd December, 2025
No. EDN (TE)A(3)-2/2020.—In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of Constitution of India, and in pursuance of order dated 06-11-2025 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in COPC No. 722 of 2025 titled as Amitesh Sharma and Ors. v/s Sh. Sandeep Kadam Vasant & anr. the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Associate Professor (Engineering), Group-A in the Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification,namely:—
1. Short title and
commencement:
(1) These rules may be called the Himachal Technical Education, Vocational and Industrial Training Department Associate Professor (Engineering) Group-A Recruitment and Promotion Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of publication
in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings: (1) The Himachal Pradesh, Technical Education Vocational and Industrial Training Department, Associate Professor (Engineering), Recruitment and Promotion Rules, 2016 notified vide this Department Notification No. EDN (TE)A(3)4/2014, dated 26.09.2016 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or
anything done or any action taken under these rules so repealed under sub-rule 2(I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, KADAM SANDEEP VASANT, Secretary (Tech. Edu.).
___________
8849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE
PROFESSOR (ENGINEERING) GROUP-A IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL
EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL, TRAINING HIMACHAL PRADESH
| 1. | Name of the Post: | Associate Professor (Engineering) |
| 2. | Number of post(s): | 38 (Thirty Eight) (i) Civil Engineering=08(Eight) (ii) Electronics & Communication Engineering = 05(Five) (iii) Mechanical Engineering =08 (Eight) (iv) Computer Science and Engineering =10 (Ten) (v) Electrical Engineering=07(Seven) |
| 3. | Classification: | Group-A |
| 4. | Scale of Pay: | Rs Level 13A, Cell-1 of the pay matrix as per Govt. Notification EDN (TE) B (2)-27/2022 dated 10-10-2022. |
| 5. | Whether "Selection" post or "Non Selection" post: | Selection |
| 6. | Age for direct recruitment: | 18 to 45 years |
| Provided that the upper age limit for direct recruit will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc basis: P rovided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc appointment: P rovided also that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government. P rovided also that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies. N ote.—Agelimit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be. | ||
| 7. | Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s): | (i) Essential Qualification(s): (a) Ph. D degree in the relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch. AND (b) At least total 6 research publications in SCI journals/UGC/AICTE approved list of journals. AND (c) Minimum of 8 years of experience regular service, in teaching/research /industry out of which at least 2 years shall be post Ph.D experience. ( ii) Desirable Qualification(s): K nowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh. |
| 8. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promote(s): | Age: Not applicable E ducational Qualification: Yes, as prescribed in Column No.11 |
| 9. | Period of Probation, if any | (i) Direct Recruitment: (a) Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on tenure basis, re-employment after superannuation and absorption. (ii) Promotion: Not Applicable |
| 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment, or by regularization or by transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods: | 100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis. | |
| 11. | In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, | By promotion from amongst the Assistant Professors of appropriate branch of Engineering |
| grade from which promotion/secondment/transfer is to be made: | subject to possessing of educational qualifications prescribed as under: — ( a) Ph.D. degree in relevant filed and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch. AND ( b) Should have completed minimum training requirements as per Annexure-III of AICTE notification F.No. 61-1/RIFD/7th CPC/2016- 17 dated 01/03/2019 appended to these rules and as amended from time to time. AND ( c) Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements. C alculation of 360 degree feedback should be as per Annexure-IV of AICTE Notification 01/03/2019, appended to these rules and as amended from time to time. | ||||||
| Set No. | To have acquired in the cadre of Assistant Professor (Selection Grade) | ||||||
| E xperience (years) | Research publications in SCI journals UGC/ AICTE approved list of journals | Avg. 360 degree feedback score (out of 10) | |||||
| 1 | 3 | 2 | 5 to <8 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 8 to 10 | ||||
| (1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas: P rovided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion: P rovided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/ |
| Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. E xplanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience. E xplanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:— 1. District Lahaul&Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District 3. DodraKawar Area of Rohru Sub-Division. 4. PandrahBis Pargana,MunishDarkali and Gram PanchaayatKashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. PandrahBisPargana of Kulllu District 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and KorgaPatwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, BhaladhBhalona and SanganPatwar Circles or Renukaji Tehsil and Kota PabPatwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District. 9. Khanyol-BagraPatwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and BhateharPatwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach–Bagra, North Magru and South MagruPatwar Circles of Thunag Tehsil and BatwaraPatwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District. Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under: (i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter. (ii) All stations beyond the radius of 15 km. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms. (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category. (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhocappointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R &P Rules: (i) Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basisfollowed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: | |
| Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less; Provide further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demoblized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment /promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules: | |
| 12. | If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation exists, what is its composition? |
| 13. | Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment: |
| 14. | Essential requirement for a direct recruitment: |
| 15. | Selection for appointment to post by direct recruitment: |
| 16. | Reservation: |
| 17. | Departmental Examination: |
| 18. | Power to Relax: |
Annexure-III
Training Requirements for Promotions of Teachers from all the Disciplines
For Assistant Professor (Senior Scale) : Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor.
Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area out of which at least one of the FDP shall be in advanced pedagogy recognised by AICTE/UGC/TEQIP/ NITTTR/ PMMMNMTT/IISC/IIT/University/Government/DTE/Board of Technical Education/CoA/ IIA/ SPA/ITPI/NRCS/ARPIT research organization/ other institute of National Importance/Design Studio.
OR
One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE
OR
Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL- AICTE
AND
Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training/Professional Training.
For Assistant Professor (Selection Grade): Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor (Senior Scale)
Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area recognized by AICTE/UGC/ TEQIP/NITTTR/ PMMMNMTT/ IIS/ IIT/University/Government/DTE/Board of Technical Education /CoA/ ILA/ SPA/ ITPI/NRCS/ ARPIT/research organization/other institute. of National Importance/Design Studio.
OR One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL AICTE.
8855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 ORCompleted two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL- AICTE
AND
Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training/Professional Training.
For Associate Professor: Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor (Selection Grade)
Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area recognised by AICTE /UGC/TEQIP/NITTTR/PMMMNMTT/IIS/IT/ University/Government/ DTE/ Board of Technical Education/CoA/IIA/SPA/ITPI/NRCS/ARPIT/ research organization / other institute of National Importance/Design Studio.
OR
One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS with E-Certification by NPTEL-AICTE
OR
Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL- AICTE
AND
Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training/Professional Training
__________
Annexure-IV
CALCULATION OF 360° FEEDBACK SCORE
The 360 Degree Score shall be determined on the basis of following parameters
a. Teaching Process (Maximum Point 25) b. Students Feedback (Maximum Point 25) c. Departmental Activities (Maximum Point 20) d. Institute Activity (Maximum Point 10) e. ACR (Maximum Point 10) f. Contribution to Society (Maximum Point 10)
The candidate shall submit calculation sheet for each academic year to be considered and a summary sheet exhibiting his score on a 10 point scale.
a. Teaching Process (Maximum Points 25):
The calculation shall be presented in a table as presented in this Annexure. The table will have the details of courses taught in the academic year in consideration, like Semester, course Code /Name, No. of scheduled classes, actually held classes. The total shall be reduced on 25 point scale.
8856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 b. Students' Feedback (Maximum Points 25):The candidate shall submit average score for each course taught during academic year under consideration on a scale of 25. The average of total of all such score shall be used.
c. Departmental Activities (Maximum Points 20):
This section summarizes all the responsibilities assigned by Head of the Department to a teacher during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Lab I/C. Time Table UC, NBA-AICTE work, sponsored projects, departmental newsletter etc. The candidate will earn 3 points per semester for each activity up to a maximum of 20.
d. Institute Activity (Maximum Points 10):
This section summary all the responsibilities assigned by Head of the institute to the candidate during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Head of Department, Coordinator, Warden, Training and Placement officer, Estate Officer etc. The candidate will earn 5 points per semester for each activity up to a maximum of 10.
e. ACR (Maximum points 10):
ACR maintained at institute level shall have 10 points based on grading
f. Contribution to Society (Maximum Points 10):
The candidate involved in different initiatives by AICTE. The candidate will earn 5 points per semester for each activity. The claim should be supported by an office order/ official communication from Head of Institute.
The grand total of points for all academic years shall be converted to a 10 points scale.
Note.—The activities mentioned in above criterion are indicative. Principal/ Director/HoD may add or remove some of the activities at department and institute level as per the requirements of the institute. Weightage of 10 marks may be given for ACRs maintained at institute level out of 20 Marks as per following grading.
Calculation of Credit Points
(Sample Calculations Page-1)
| Name | |
| Present Position | |
| Academic Year | |
| Teaching Process |
| Sl. No. | Semester | Course Code/Name | No. of Scheduled Classes | No. of actually held classes | Points earned | Enclosure No. |
| 1 | 1/2018-19 | CET-100 | 42 | 39 | ||
| 2 | 1/2018-19 | CET-200 | 39 | 38 | ||
| 3 | 2/2018-19 | MED-100 | 41 | 39 | ||
| 4 | 2/2018-19 | BSE-100 | 42 | 41 | ||
| Total | 164 | 157 | 23.93 |
B. Students' (Max Point 25)
| Sl.No. | Semester | Course Code/Name | Average Students feeback on the scale of 25 | Enclosure No. |
| 1 | 1/2018-19 | CET-100 | 22.3 | |
| 2. | 1/2018-19 | CET-200 | 21.8 | |
| 3. | 2/2018-19 | MED-100 | 19.6 | |
| 4. | 2/2018-19 | BSE-100 | 22.8 | |
| 5. | Total | 86.5 |
C. Departmental Activities (Max credit 20)
| S.No. | Semester | Activity | Credit Point | Credit Point | Criteria | Enclosure No. |
| 1. | 1/2018-19 | Lab I/C | 3 | 3 Point/semester | ||
| 2. | 1/2018-19 | Consultancy | 3 | 3 Point/semester | ||
| 3. | 1/2018-19 | Timetable I/C | 3 | 3 Point/semester | ||
| 4. | 2/2018-19 | Timetable I/C | 3 | 3 Point/semester | ||
| 5. | 2/2018-19 | NBA work | 3 | 3 Point/event | ||
| 6. | 2/2018-19 | Lab I/C | 3 | 3 Point/event | ||
| 7. | 2/2018-19 | Consultancy | 3 | 3 Point/semester | ||
| Total | 21 |
D. Institute Activities (Max credit 10)
| Sl.No. | Semester | Activity | Credit Point | Criteria | Enclosure No. | NaN |
| 1. | 1/2018-19 | HoD/Dean | 4 | 4 Point/semester | NaN | |
| 2. | 1/2018-19 | Coordinator appointed by Head of Institute | 2 | 2 Point/semester | NaN | |
| 3. | 1/2018-19 | Organized Conference | 2 | 2 Point/event | NaN | |
| 4. | 2/2018-19 | FDP/Conference | 2 | 1 point/event, to be divided between all co-ordinators | NaN | |
| Extraordinary | Excellent | Very Good | Good | Satisfactory | NaN | |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | NaN | |
| Sl. No. | Year | Activity | Credit Point | Criteria | Enclosure No. | |
| 1. | 2018-19 | ACR | 10 | Extraordinary | ||
| 2. | ACR | 8 | Very Good | |||
| 3. | ACR | 9 | Excellent | |||
| 4. | ACR | 10 | Extraordinary | |||
| Average | 37/4=9.25 |
F. Contribution to Society (Max Credit 10)
| Sl. No. | Semester | Activity | Credit Point | Criteria | Enclosure No. |
| 1. | Induction Program | 5 | |||
| 2. | Unnat Bharat Abhiyan | 5 | |||
| 3. | Yoga Classes | 5 | |||
| 4. | Blood Donation | 5 |
Calculation of Credit Points
(Blank Format)
| Name | |
| Present Position | |
| Academic Year | |
| Teaching-Process |
G. Teaching Process (Max Points 25)
| Sl.No. | Semester | Course Code/Name | No. of Scheduled Classes | No. of actually held classes | Point | Enclosure No. |
| 1. | ||||||
| 2. |
H. Students' feedback (Max Points 25)
| Sl.No. | Semester | Course Code/Name | Average Student feedback on the scale of 25 | Enclosure No. |
| 1. | ||||
| 2. |
I. Departmental Activities (Max Points 20)
| Sl.No. | Semester | Activity | Credit Point | Criteria | Enclosure No. |
| 1. | |||||
| 2. |
K. ACR maintained at institute level (Maximum Points 10)
| Sl.No. | Year | Activity | Credit Point | Criteria | Enclosure No. |
| 1. | |||||
| 2. |
L. Contribution to Society (Maximum Points 10)
| Sl. No. | |||||
| 1. | |||||
| 2. |
Summary
| Summary | Academic Year | Academic Year | Academic Year |
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Teaching Process (Max Points 25) | |||
| B. Students' feedback (Max Points 25) | |||
| C. Departmental Activities (Max Points 20) | |||
| D. Institute Activities (Max Points 10) | |||
| E. ACR (Max Points 10) | |||
| F. Contribution to Society (Max Punts 10) | |||
| Total (Max Points 100) | |||
| Total on 10 Point scale |
STUDENT'S FEEDBACK FORM
(To be used by institutions)
| Academic Year: | Name of the Faculty | ||
| Course | Semester | ||
| Date of the feedback |
For getting filled in through student
| Sl.No. | Description | Very Poor | Poor | Good | Very Good | Excellent |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
| 1. | Has the Teacher covered entire Syllabus as prescribed by University/College/Board ? | |||||
| 2. | Has the teacher covered relevant topics beyond syllabus | |||||
| 3. | Effectiveness of Teacher in terms of: |
| (a) Technical content/course content | ||
| (b) Communication skills | ||
| (c) Use of teaching aids | ||
| 4. | Pace on which contents were covered. | |
| 5. | Motivation and inspiration for students to learn. | |
| 6. | Support for the development of Students' skill. | |
| (i) Practical demonstration | ||
| (ii) Hands on training | ||
| 7. | Clarify of expectations of students | |
| 8. | Feedback provided on Students' progress. | |
| 9. | Willingness to offer help and advice to students. | |
| Total |
___________
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
OFFICE ORDER
Shimla -2, the 26th November, 2025
File No.TSM-C(9)-1/2025.—In exercise of the powers vested in me vide Rule 12 of Himachal Pradesh Financial Rule, 2009 and Finance Department's Notification No. Fin-F-(A)- (11)-11/2004, dated 03-06-2014, all the Deputy Directors/District Tourism Development Officers/Asstt. District Tourism Development Officers in the Department are delegated the power to incur expenditure upto Rs.12,00,000/- (Rupees Twelve Lakh only) per case per year, under the Head 2034-80-001-05-SOON-SOE 63-Subsidy for Interest Subvention Scheme for Home Stays notified vide this department's Notification No. TSM-C(9)-1/2025, dated 13-10-2025.
By order, Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary Tourism & Civil Aviation.
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तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 2 दिसम्बर, 2025
स्ांख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)-3/2025.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुएऔर माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा सिविल मूल याचिका अवमानना संख्या 2025 का 722, शीर्षक अमीतेश शर्मा और अन्य बनाम संदीप कदम8861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 वसंत और अन्य तारीख 06-11-2025 को पारित आदेश के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह-आचार्य (अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी), ग्रुप-ए के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सह-आचार्य (अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी) ग्रुप-ए भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में
प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होेंगे।
2. निरसन और व्यावृतियां : (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)2/2014 तारीख 01-03-2019 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग सह-आचार्य अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी) वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (कदम संदीप वसंत), सचिव (तकनीकी शिक्षा)।
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उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा,व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह-आचार्य (अनुप्रयुक्त विज्ञानएवं मानविकी), ग्रुप-ए, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
| 1. | पद का नामः | सह-आचार्य (अनुप्रयुक्त विज्ञानएवं मानविकी) |
| 2. | पद (पदो ) की संख्याः ं | 07 (सात) अंग्रेजी-01 भौतिक विज्ञान-02 |
| रसायन विज्ञान-02 गणित-02 | ||
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप-ए |
| 4. | वेतनमान | सरकारी अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई)बी(2)-27/2022, तारीख 10-10-2022 के अनुसार पे मैट्रिक्स का लेवल-13 ए, कोष्ठक-1 |
| 5. | "चयन" पद अथवा "अचयन" पद | चयन । |
| 6. | सीधी भर्ती के लिए आयु | 18 से 45 वर्ष |
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन सेे पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
| 7. | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिणक और अन्य अर्हताएं : | (i) अनिवार्यवांछनीय अर्हता(एं) ः स ुसंगत क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री और सुसंगत शाखा में स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य और एससीआईजर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में न्यूनतम कुल 6 शोध प्रकाशन। और अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग में न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव हो जिसमे से न्यूनतम दो वर्ष का पोस्ट पी एच डी अनुभव ं हो। ( ii) वांछनीय अर्हता (एं) : |
| हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता । | ||
| 8. | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियो ं) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं), प्रोन्नत व्यक्ति व्यक्तियो ं की दशा मे ं लागू होंगी या नहींः | आयु : लागू नहीं। श् ौक्षिक अर्हता हां, जैसा कि स्तम्भ संख्या 11 में विहित है। |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः | (i) सीधी भर्ती : ( क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणो को लिखित में ं अभिलिखित करके आदेश दें। ( ख) सेवाधृति के आधार पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं। प ्रोेन्नति : लागू नहीं |
| 10. | भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या सैकंडमैंट या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियो द्वारा भरे जाने वाले पद ं (पदो)ं की प्रतिशतताः | शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। |
| 11. | प्रोन्नति/सैकंडमैंट/ स्थानान्तरण की दशा मे ं वे श्रेणियो ं जिसके प्रोन्नति/ सैकंडमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा : | अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों में सहायकआचार्य (अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी)े में से प्रोन्नति द्वारा, जो निम्नानुसार विहित शैक्षिक अर्हता रखते हो :- ं ( क) सुसंगत क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री तथा सुसंगत शाखा मे ं स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समाकक्ष और ( ख) इन नियमों से संलग्न और समय-समय पर व्यथा संशोधित एआईसीटीई अधिसूचना एफ.सं.61-1/ आरआईएफडी/7वां सीपीसी/2016-17 तारीख 01/03/2019 के अनुबन्ध-III के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। और ( ग) अपेक्षाओं के लिए निम्न वर्णित सेट मे ं से किसी एक की पूर्ति की हो |
| 3 60°प्रतिपुष्टि अंक का परिकलन इन नियमों से संलग्र और समय-समय पर संशोधित एआईसीटीई अधिसूचना 01/03/2019 के अनुबंध-IV के अनुसार होनी चाहिए। | सैट स ं ख्या | सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के संवर्ग में अर्जित किए जाने के लिए | |||||
| अनुभव (वर्षों में) | एससीआई जर्नलों/ यूजीसी/ अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की की सूची में शोध प्रकाशन। | औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से) | |||||
| 1 | 3 | 2 | 5 से <8 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 8 से 10 | ||||
(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन जातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राें में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवार्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को, उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगाः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राें में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I.--उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राें में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण II.--उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट 5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर8865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड ़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पधर तहसील के झारवाड़, कुटगे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः स्पष्टीकरण-III.--उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन कि लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
(i) उप- मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीें है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पद की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में कार्य ग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजवेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली8866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
| 12. | स्थायीकरण यदि विभागीय प्रोन्नति/ समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः | विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। |
| 13. | भर्ती करने में जिन परिस्थितियो ं मे ं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए। | जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। |
| 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। | |
| 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः | सीधी भर्ती के मामले में पद नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचित समझें, तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तु मिष्ठा प्रकार लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। | |
| 16. आरक्षणः | सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी। | |
| 17. | विभागीय परीक्षा | सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। |
| 18. | शिथिल करने की शक्तिः | जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना ं आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित मे अभिलिखत करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियो ं) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी। |
अनुबंध-III
सभी विषयक्षेत्रों से शिक्षको की प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण अपेक्षाएं
सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के लिए : सहायक प्रोफेसर के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्तिः
प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएनएमटीटी/ आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/ आईआईए/ एसपीए/ आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाईन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) जिसमें से कम-से-कम एक एफडीपी उन्नत शिक्षा शास्त्र में हो।
अथवा
उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम
अथवा
एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो
और
कम-से-कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के लिए ः सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति
प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएनएमटीटी/ आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए/ एसपीए/आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाईन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)।
अथवा
उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम
अथवा
एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएल (मूक्स) पाठयक्रम पूर्ण किए हो
और
कम-से-कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। 8868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ः सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति :
प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएनएमटीटी/ आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए/ एसपीए/आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाईन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)।
अथवा
उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम
अथवा
एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएल (मूक्स) पाठयक्रम पूर्ण किए हो
और
कम-से-कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।
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अनुबंध-IV
360° प्रतिपुष्टि अंक का परिकलन
360°स्कोर का निर्धारण निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा :
क. शिक्षण (अधिकतम अंक 25)
ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)
ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)
ड. ए.सी.आर. (अंक 10)
च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)
उम्मीदवार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ग के लिए विचार की जाने वाली परिकलन शीट और एक सारांश शीट प्रस्तुत करेगा जिसमें 10 अंक के पैमाने पर उसके अंको को दर्शाया गया होगा।8869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)
परिकलन को एक तालिका में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा इस अनुबंध में दर्शाया गया है। तालिका में विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों के विवरण होंगे जैसे सत्र (सेमेस्टर), पाठ्यक्रम कोड/नाम, अधिसूचित कक्षाओं की संख्या, वास्तव में लगाई गई कक्षाएं। योग को 25 अंक पैमाने पर कम किया जाएगा। ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)
उम्मीदवार विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान पढ़ाए गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 के पैमाने पर औसत अंक प्रस्तुत करेगा। सभी ऐसे अंको के कुल औसत का प्रयोग किया जाएगा।
ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)
यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से शिक्षक को निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायित्व शामिल हैं, जैसे प्रयोगशाला प्रभारी, टाईम टेबल प्रभारी, एनबीए-अभातशिप कार्य, प्रायोजित परियोजनाएं, विभागीय न्यूजलैटर आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 अंको तक 3 अंक अर्जित रहेगा।
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)
यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाष्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से किसी उम्मीदवार का निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायितव शामिल है जैसे विभागाध्यक्ष, समन्वयक, वार्डन, प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी, संपदा अधिकारी आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 अंको तक 5 अंक अर्जित रहेगा।
ड. ए.सी.आर. (अंक 10)
संस्थान स्तर पर अनुरक्षित ए.सी.आर. में ग्रेडिंग के आधार पर 10 अंक होंगे।
च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)
उम्मीदवार अभातशिप द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों में शामिल है। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के प्रति सेमेस्टर 5 अंक अर्जित करेगा। दावे को संस्थान के प्रमुख से कार्यालय आदेश/अधिकारिक पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
सभी शैक्षणिक वर्षों के लिए अंको के सकल योग को 10 अंक के पैमाने पर कम किया जाएगा। टिप्पणी.--उपर्युक्त मानदण्ड़ों में उल्लिखित क्रियाकलाप सांकेतिक है। प्राचार्य/निदेशक/ विभागाध्यक्ष संस्थान की आवष्यकताओं के अनुसार विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय क्रियाकलापों को विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय क्रियाकलापों को जोड़/घटा सकेगा। निम्नलिखित अधिमानों के अनुसार संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर के लिए 20 अंको में से 10 अंको का अधिमान दिया जा सकेगा।
| असाधारण | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
क्रैडिट अंकों का परिकलन
(ंप्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ-1)
| नाम | |
| वर्तमान पद | |
| शैक्षणिक वर्ग | |
| शिक्षण प्रक्रिया |
क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)
| क्रम संख्या | सत्र | पाठ्यक्रम कोड/नाम | निर्धारित की गई कक्षाओं की संख्या | वास्तव मे आयोजित की ं गई कक्षाओं की संख्या | अर्जित अंक | संलग्नक संख्या |
| 1. | 1/2018-19 सीईटी-100 | 42 | 39 | |||
| 2. | 1/2018-19 सीईटी-200 | 39 | 38 | |||
| 3. | 2/2018-19 | एमईडी-100 | 41 | 39 | ||
| 4. | 2/2018-19 | बीएसई-100 | 42 | 41 | ||
| कुल | 164 | 157 | 23.93 |
ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)
| क्रम संख्या | सत्र | पाठ्यक्रम कोड/नाम | स्केल 25 पर विद्यार्थियों को औसत प्रतिपुष्टि | संलग्नक संख्या |
| 1. | 1/2018-19 | सीईटी-100 | 22.3 | |
| 2. | 1/2018-19 | सीईटी-200 | 21.8 | |
| 3. | 2/2018-19 | एमईडी-100 | 19.6 | |
| 4. | 2/2018-19 | बीएसई-100 | 22.8 | |
| कुल | 86.5 |
ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतमक्रैडिट 20)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1. | 1/2018-19 | प्रयोगशाला प्रभारी | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| 2. | 1/2018-19 | परामर्श | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| 3. | 1/2018-19 | टाईम टेबल प्रभारी | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| 4. | 2/2018-19 | टाईम टेबल प्रभारी | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| 5. | 2/2018-19 | एनबीए कार्य | 3 | 3 अंक/कार्यक्रम | |
| 6. | 2/2018-19 | प्रयोगशाला प्रभारी | 3 | 3 अंक/कार्यक्रम | |
| 7. | 2/2018-19 | परामर्श | 3 | 3 अंक/सत्र | |
| कुल | 21 |
क्रैडिट अंको का परिकलन
[प्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ-2]
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम क्रैडिट 10)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिटअंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1 | 1/2018-19 | विभागाध्यक्ष/डीन | 4 | 4 अंक/सत्र | |
| 2 | 2/2018-19 | संस्थान के प्रमुख नियुक्त समन्वयक | 2 | 2 अंक/सत्र | |
| 3 | 2/2018-19 | आयोजित सम्मेलन | 2 | 2 अंक/कार्यक्रम | |
| 4 | 2/2018-19 | एफडीपी/सम्मेलन | 2 | 1 अंक/कार्यक्रम सभी सह-समन्वयकों के बीच विभाजित किए जाएं |
ड. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर (अधिकतम क्रैडिट10)
| असाधारण | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोषजनक |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| क्रम संख्या | वर्ष | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड |
| 1 | 2018-19 | एसीआर | 10 | असाधारण |
| 2 | एसीआर | 8 | बहुत अच्छा | |
| 3 | एसीआर | 9 | उत्कृष्ट | |
| 4 | एसीआर | 10 | असाधारण | |
| औसत | 37/4 = 9.25 |
च. समाज केलिए योगदान (अधिकतम क्रैडिट 10)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1. | अधिष्ठापन कार्यक्रम | 5 | |||
| 2. | उन्नत भारत अभियान | 5 | |||
| 3. | योग कक्षाएं | 5 | |||
| 4. | रक्त दान | 5 |
क्रैडिट अंको का परिकलन
(खाली प्रपत्र)
| नाम | |
| वर्तमान | |
| शैक्षणिक वर्ष | |
| शिक्षण प्रक्रिया |
| क्र्रम संख्या | सत्र | पाठ्यक्रम कोड/नाम | निर्धारित की गई कक्षाओ की संख्या ं | वास्तव मे ं आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या | अंक | संलग्नक संख्या |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)
| क्रम संख्या | सत्र | पाठ्यक्रम कोड/नाम | स्केल 25 पर विद्यार्थियों की औसत प्रतिपुष्टि | संलग्नक संख्या |
| 1 | ||||
| 2 |
ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतम क्रैडिट 20)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1. | |||||
| 2. |
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम क्रैडिट 10)
| क्रम संख्या | सत्र | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1. | |||||
| 2. |
ड. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर (अधिकतम क्रैडिट 10)
| क्रम संख्या | वर्ग | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1. | |||||
| 2. |
च. समाज केलिए योगदान (अधिकतम अंक 10)
| क्रम संख्या | वर्ग | कार्यकलाप | क्रैडिट अंक | मानदण्ड | संलग्नक संख्या |
| 1. | |||||
| 2. |
सारांश
| सारांश | शैक्षणिक वर्ग | शैक्षणिक वर्ग | शैक्षणिक वर्ग |
| 1 | 2 | 3 | |
| क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25) | |||
| ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25) ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20) | |||
| घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10) | |||
| ड. अभातशिप पहलकदम (अधिकतम अंक 10) | |||
| कुल (अधिकतम अंक 100) | |||
| 10. अंक स्केल में कुल |
छात्र प्रतिपुष्टि प्रपत्र
(संस्था के उपयोग के लिए)
| शैक्षणिक वर्ष : | संकाय का नाम | ||
| पाठ्यक्रम | सत्र | ||
| प्रतिपुष्टि की तिथि |
विद्यार्थी द्वारा भरे जाने के लिए
| क्रम संख्या | वर्णन | बहुत खराब (1) | खराब ( 2) | अच्छा ( 3) | बहुत अच्छा (4) | उत्कृष्ट ( 5) |
| 1. | क्या शिक्षक के विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समग्र विषयवस्तु को पूरा किया है ? | |||||
| 2. | क्या शिक्षक ने विषयवस्तु के अतिरिक्त प्रासंगिक शीर्षकों को भी शामिल किया है | |||||
| 3. | निम्न के संदर्भ में शिक्षक की प्रभावशीलता : | |||||
| (क) तकनीकी अन्तर्वस्तु/पाठ्यक्रम अन्तर्वस्तु | ||||||
| (ख) सम्प्रेषण कौशल | ||||||
| (ग) शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग | ||||||
| 4. | जिस गति से अन्तर्वस्तु पूरी की जाती है | |||||
| 5. | विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा | |||||
| 6. | विद्यार्थियो के कौशल को विकसित ं करने के लिए सहायता | |||||
| (i) प्रायोगिक प्रदर्शन | ||||||
| (ii) मौके पर प्रदर्शन | ||||||
| 7. | विद्यार्थियो की अपेक्षाओं की स्पष्टता ं | |||||
| 8. | विद्यार्थियो की प्रगति पर उपलब्ध ं करवाई गई प्रतिपुष्टि | |||||
| 9. | विद्यार्थियो को सहायता एवं परामर्श ं देने की तत्परता | |||||
| कुल |
[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3)-3/2025,
dated 2nd December, 2025as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, 2nd December, 2025
No. EDN (TE) A (3)-3/2025.—In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of Constitution of India, and in pursuance of order dated 06-11-2025 passed by the Hon'ble High Court in COPC No. 722/2025 titled as Amitesh Sharma and Ors. V/s Sh. Sandeep Kadam Vasant & Anr., the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Associate Professor (Applied Sciences and Humanities) Group-A, in the Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification namely:—
1. Short title and
commencement:
(1) These rules may be called the Himachal Technical Education, Vocational and Industrial Training Department Associate Professor (Applied Sciences and Humanities) Group-A, Recruitment and Promotion Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal &
Savings:
(1) The Himachal Pradesh, Technical Education Vocational and Industrial Training Department, Associate Professor (Applied Sciences and Humanities), Recruitment and Promotion Rules, 2019 notified vide this Department Notification No. EDN (TE)A(3)2/2014, dated 01-03-2019 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules so repealed under sub- rule 2(I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order,
Sd/- (KADAM SANDEEP VASANT), Secretary (Tech. Edu.).
__________8875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE
PROFESSOR (APPLIED SCIENCES AND HUMANITIES) GROUP-A, IN THE
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, HIMACHAL PRADESH
| 1. | Name of the Post | Associate Professor (Applied Sciences and Humanities) Group-A, |
| 2. | Number of post(s) | 07(Seven) ( i) English = 01 (ii) Physics = 02 (iii) Chemistry= 02 (iv) Mathematics=02 |
| 3. | Classification | Group-A |
| 4. | Scale of Pay | Rs Level 13A, Cell-1 of the pay matrix as per Govt. Notification No. EDN (TE) B (2)-27/2022 dated 10-10-2022. |
| 5. Whether "Selection" post or "Non Selection" post | Selection | |
| 6. | Age for direct recruitment | 18 to 45 years |
Provided that the upper age limit for direct recruit will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc appointment:
Provided also that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.
Provided also that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Note.—Agelimit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.
| 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s): | (iii) Essential Qualification(s): ( a) Ph. D degree in the relevant field and First class | |
| or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch AND (b) At least total 6 research publications in SCI journals/UGC/AICTE approved list of journals. AND ( c) Minimum of 8 years of experience regular service, in teaching/research /industry out of which at least 2 years shall be post Ph.D experience. ( iv) Desirable Qualification(s): K nowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh. | ||
| 8. | Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s): | Age: Not applicable E ducational Qualification: Yes, as prescribed in column No.11 |
| 9. | Period of Probation, if any | (i) Direct Recruitment: ( a) Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on tenure basis, re-employment after superannuation and absorption. (ii) Promotion: Not Applicable |
| 10. Method(s) | of recruitment, whether by direct recruitment, by regularization or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s)to be filled in by various methods: | 100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis. |
| 11. | In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made: | By promotion from amongst the Assistant Professors (Applied Sciences and Humanities) in English, Physics, Chemistry and Mathematics subject(s) to possession of educational qualifications prescribed as under:— |
| (a) Ph.D. degree in relevant filed and first class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch. AND ( b) Should have completed minimum training requirements as per Annexure-III of AICTE notification F.No. 61-1/RIFD/7th CPC/2016-17 dated 01/03/2019 appended to these rules and as amended from time to time. AND ( c) Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements. C alculation of 360 degree feedback should be as per Annexure-IV of AICTE Notification 01/03/2019, appended to these rules and as amended from time to time. | |||||||
| Set No. | To have acquired in the cadre of Assistant Professor (Selection Grade) | ||||||
| E xperience (years) | Research publications in SCI journals UGC/ AICTE approved list of journals | Avg. 360 degree feedback score (out of 10) | |||||
| 1 | 3 | 2 | 5 to <8 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 8 to 10 | ||||
(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the tribal/difficult/hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that officers/officials who have not served at least one tenure in tribal/ difficult/hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
8878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul&Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District
3. DodraKawar Area of Rohru Sub-Division
4. PandrahBis Pargana,MunishDarkali and Gram PanchaayatKashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. PandrahBisPargana of Kulllu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar circles of Kamrau Sub Tehsil, BhaladhBhalona and Sangan Patwar circles or Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and BhateharPatwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach–Bagra, North Magru and South Magru Patwar circles of Thunag Tehsil and BatwaraPatwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the remote/rural areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 km. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R &P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc8879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 basisfollowed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;
Provide further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demoblized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules,1985 (as amended from time to time) and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as result of confirmation after taking into account,
adhoc service rendered shall remain unchanged.
| 12. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? | As may be constituted by the Government from time to time. |
| 13. | Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment. | As required under the Law. |
| 14. | Essential requirement for a direct recruitment. | A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India. |
| 15. | Selection for appointment to post by direct recruitment. | Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the, H.P. Public Service Commission or other recruiting agency/ authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, |
| the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting agency/authority as the case may be. | ||
| 16. | Reservation | The appointment to the service shall be subject to orders/instructionsregarding reservation in the service for Schedule Castes/Schedule Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time. |
| 17. | Departmental Examination: | Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time. |
| 18. | Power to Relax: | Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s). |
Annexure-III
Training Requirements for Promotions of Teachers from all the Disciplines
For Assistant Professor (Senior Scale): Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor.
Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area out of which at least one of the FDP shall be in advanced pedagogy recognised by AICTE/UGC/TEQIP/ NITTTR/ PMMMNMTT/IISC/IIT/University/Government/DTE/Board of Technical Education/CoA/ IIA/ SPA/ITPI/NRCS/ARPIT research organization/ other institute of National Importance/Design Studio.
OR
One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE.
OR
Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE
AND
Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training/Professional Training.
8881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947For Assistant Professor (Selection Grade): Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor (Senior Scale)
Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area recognized by AICTE/UGC/ TEQIP/NITTTR/ PMMMNMTT/ IIS/ IIT/ University/Government/ DTE/Board of Technical Education /CoA/ ILA/ SPA/ ITPI/ NRCS/ ARPIT/ research organization/other institute. of National Importance/Design Studio.
OR
One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL AICTE.
OR
Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.
AND
Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training/Professional Training For Associate Professor: Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor (Selection Grade).
Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area recognised by AICTE /UGC/TEQIP/NITTTR/PMMMNMTT/IIS/IT/ University/Government/ DTE/ Board of Technical Education/CoA/IIA/SPA/ITPI/NRCS/ARPIT/ research organization / other institute of National Importance/Design Studio.
OR
One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS with E-Certification by NPTEL-AICTE
OR Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.
AND
Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training/Professional Training
___________
Annexure-IV
CALCULATION OF 360° FEEDBACK SCORE
The 360 Degree Score shall be determined on the basis of following parameters
a. Teaching Process (Maximum Point 25)
b. Students Feedback (Maximum Point 25)8882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 c. Departmental Activities (Maximum Point 20) d. Institute Activity (Maximum Point 10)
e. ACR (Maximum Point 10)
f. Contribution to Society (Maximum Point 10)
The candidate shall submit calculation sheet for each academic year to be considered and a summary sheet exhibiting his score on a 10 point scale.
a. Teaching Process (Maximum Points 25)
The calculation shall be presented in a table as presented in this Annexure. The table will have the details of courses taught in the academic year in consideration, like Semester, course Code/Name, No. of scheduled classes, actually held classes. The total shall be reduced on 25 point scale.
b. Students' Feedback (Maximum Points 25)
The candidate shall submit average score for each course taught during academic year under consideration on a scale of 25. The average of total of all such score shall be used.
c. Departmental Activities (Maximum Points 20)
This section summarizes all the responsibilities assigned by Head of the Department to a teacher during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Lab I/C. Time Table UC, NBA-AICTE work, sponsored projects, departmental newsletter etc. The candidate will earn 3 points per semester for each activity up to a maximum of 20.
d. Institute Activity (Maximum Points 10)
This section summary all the responsibilities assigned by Head of the institute to the candidate during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Head of Department, Coordinator, Warden, Training and Placement officer, Estate Officer etc. The candidate will earn 5 points per semester for each activity up to a maximum of 10.
e. ACR (Maximum points 10)
ACR maintained at institute level shall have 10 points based on grading
f. Contribution to Society (Maximum Points 10)
The candidate involved in different initiatives by AICTE. The candidate will earn 5 points per semester for each activity. The claim should be supported by an office order/ official communication from Head of Institute.
The grand total of points for all academic years shall be converted to a 10 points scale.
8883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947Note.—The activities mentioned in above criterion are indicative. Principal/
Director/HoD may add or remove some of the activities at department and institute level as
per the requirements of the institute. Weightage of 10 marks may be given for ACRs
maintained at institute level out of 20 Marks as per following grading.
Calculation of Credit Points
(Sample Calculations Page-1)
| Name | |
| Present Position | |
| Academic Year | |
| Teaching Process |
A. Teaching Process (Max Point 25)
| Sl. No. | Semester | Course Code/Name | No. of Scheduled Classes | No. of actually held classes | Points earned | Enclosure No. |
| 1. | 1/2018-19 | CET-100 | 42 | 39 | ||
| 2. | 1/2018-19 | CET-200 | 39 | 38 | ||
| 3. | 2/2018-19 | MED-100 | 41 | 39 | ||
| 4. | 2/2018-19 | BSE-100 | 42 | 41 | ||
| Total | 164 | 157 | 23.93 |
B. Students' (Max Point 25)
| Sl. No. | Semester | Course Code/Name | Average Students feeback on the scale of 25 | Enclosure No. | |
| 1. | 1/2018-19 | CET-100 | 22.3 | ||
| 2. | 1/2018-19 | CET-200 | 21.8 | ||
| 3. | 2/2018-19 | MED-100 | 19.6 | ||
| 4. | 2/2018-19 | BSE-100 | 22.8 | ||
| Total | 86.5 | ||||
| Sl. No. | Semester | Activity | Credit Point | Credit Point | Criteria |
| 1. | 1/2018-19 | Lab I/C | 3 | 3 Point/semester | |
| 2. | 1/2018-19 | Consultancy | 3 | 3 Point/semester | |
| 3. | 1/2018-19 | Timetable I/C | 3 | 3 Point/semester | |
| 4. | 2/2018-19 | Timetable I/C | 3 | 3 Point/semester | |
| 5. | 2/2018-19 | NBA work | 3 | 3 Point/event | |
| 6. | 2/2018-19 | Lab I/C | 3 | 3 Point/event | |
| 7. | 2/2018-19 | Consultancy | 3 | 3 Point/semester | |
| Total | 21 | ||||
| Sl. No. | Semester | Activity | Credit Point | Criteria | Enclosure No. |
| 1. | 1/2018-19 | HoD/Dean | 4 | 4 Point/semester | |
| 2. | 1/2018-19 | Coordinator appointed by Head of Institute | 2 | 2 Point/semester | |
| 3. | 1/2018-19 | Organized Conference | 2 | 2 Point/event | |
| 4. | 2/2018-19 | FDP/Conference | 2 | 1 point/event, to be divided between all co-ordinators |
E. ACR maintained at instate level (Max Credit 10)
| Extraordinary | Excellent | Very Good | Good | Satisfactory |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| Sl. No. | Year | Activity | Credit Point | Criteria |
| 1. | 2018-19 | ACR | 10 | Extraordinary |
| 2. | ACR | 8 | Very Good | |
| 3. | ACR | 9 | Excellent | |
| 4. | ACR | 10 | Extraordinary | |
| Average | 37/4=9.25 |
F. Contribution to Society (Max Credit 10)
| Sl. No. | Semester | Activity | Credit Point | Criteria | Enclosure No. |
| 1. | Induction Program | 5 | |||
| 2. | Unnat Bharat Abhiyan | 5 | |||
| 3. | Yoga Classes | 5 | |||
| 4. | Blood Donation | 5 |
| Name | |
| Present Position | |
| Academic Year | |
| Teaching-Process |
G. Teaching Process (Max Points 25)
| Sl. No. | Semester | Course Code/Name | No. of Scheduled Classes | No. of actually held classes | Point | Enclosure no. |
| 1. | ||||||
| 2. |
| Sl. No. | Semester | Course Code/Name | Average Student feedback on the scale of 25 | Enclosure no. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| Sl. No. | Semester | Activity | Credit Point | Criteria |
| 1. | ||||
| 2. |
J. Departmental Activities (Max Points 20)
| S.No. | Semester | Activity | Credit Point | Criteria | Enclosure No. |
| 1. | |||||
| 2. |
K. ACR maintained at institute level (Maximum Points 10)
| Sl. No. | Year | Activity | Credit Point | Criteria | Enclosure No. |
| 1 | |||||
| 2 |
L. Contribution to Society (Maximum Points 10)
| Sl. No. | |||||
| 1. | |||||
| 2. |
Summary
| Summary | Academic Year | Academic Year | Academic Year |
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Teaching Process (Max Points 25) | |||
| B. Students' feedback (Max Points 25) | |||
| C. Departmental Activities (Max Points 20) | |||
| D. Institute Activities (Max Points 10) | |||
| E. ACR (Max Points 10) | |||
| F. Contribution to Society (Max Punts 10) | |||
| Total (Max Points 100) | |||
| Total on 10 Point scale |
STUDENT'S FEEDBACK FORM
(To be used by institutions)
| Academic Year: | Name of the Faculty | ||
| Course | Semester | ||
| Date of the feedback |
| Sl. No. | Description | Very Poor | Poor | Good | Very Good | Excellent |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
| 1. | Has the Teacher covered entire Syllabus as prescribed by University/College/Board ? | |||||
| Has the teacher covered relevant topics beyond syllabus | ||||||
| 3. | Effectiveness of Teacher in terms of: | |||||
| (a) Technical content/course content | ||||||
| (b) Communication skills | ||||||
| (c) Use of teaching aids | ||||||
| 4. | Pace on which contents were covered | |||||
| 5. | Motivation and inspiration for students to learn | |||||
| 6. | Support for the development of Students' skill | |||||
| (i) Practical demonstration | ||||||
| (ii) Hands on training | ||||||
| 7. | Clarify of expectations of students | |||||
| 8. | Feedback provided on Students' progress | |||||
| 9. | Willingness to offer help and advice to students | |||||
| Total |
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
ब मुकद्दमा ः श्री हंसपाल पुत्र श्री लेख राम, निवासी गांव परनाली, डा0 धारटटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
व
श्रीमती किरण पुत्री श्री रतन लाल, निवासी गांव व डा0 दगसेच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर . . प्रार्थीगण। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री हंसपाल पुत्र श्री लेख राम, निवासी गांव परनाली, डा0 धारटटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती किरण पुत्री श्री रतन लाल, निवासी गांव व डा08887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 दगसेच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 19-03-2025 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत द्रोबड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।
अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 19-03-2025 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-12-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री हंसपाल पुत्र श्री लेख राम, निवासी गांव परनाली, डा0 धारटटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती किरण पुत्री श्री रतन लाल, निवासी गांव व डा0 दगसेच, तहसील सदर, जिला जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत द्रोबड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
-------
ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री जगत राम पुत्र श्री बालक राम, निवासी गांव भटेड, डाकघर जकातखाना, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता। 2. प्रधान, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर विषय.--प्रार्थी की माता का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री जगत राम ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत टाली के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपनी माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत टाली के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से हैः--
| क्र0 सं0 | नाम | सम्बन्ध | मृत्यु तारीख |
| 1. | श्रीमती प्रभी | पत्नी श्री बालक राम | 18-02-2004 |
8888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 अतः ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 26-12-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर मृत्यु पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत टाली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।
आज तारीख 25-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
(धर्मपाल हि0प्र0से0), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
-------
ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री मनीष कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी गांव कलरी, डाकघर नकराणा, ग्राम पंचायत नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता। 2. प्रधान, ग्राम पंचायत नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकराणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मनीष कुमार ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकराणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकराणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से हैः--
| क्र0 सं0 | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | सक्षम कुमार | पुत्र श्री मुनीष कुमार | 24-03-2022 |
अतः ग्राम पंचायत नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 26-12-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत नकराणा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा। 8889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 आज तारीख 25-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
(धर्मपाल हि0प्र0से0), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 74/2025 तारीख रजुआ 03-09-2025 Smt. Bhagpati d/o Late Sanam Sukh, r/o VPO Tangling, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पोवारी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) विषय.--प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोवारी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Bhagpati d/o Late Sanam Sukh, r/o VPO Tangling, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Smt. Bhagpati का जन्म 13-01-1956 को गांव तंगलिंग में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का पंजीकरण ग्राम पंचायत पोवारी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाया हैै, अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोवारी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत पोवारी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व तंगलिंग गांव की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Bhagpati d/o Late Sanam Sukh का जन्म 13-01-1956 जोकि तंगलिंग गांव में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पोवारी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-12-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु भेज दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
8890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 83/2025 तारीख रजुआ 10-11-2025 Tanzin Lamo d/o Late Amar Sain, r/o VPO Purbani, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) विषय.--प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Tanzin Lamo d/o Late Amar Sain, r/o VPO Purbani, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Tanzin Lamo का जन्म 01-07-1957 को गांव पूर्वणी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी का पंजीकरण ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाया हैै, अब प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व पूर्वणी गांव की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Tanzin Lamo d/o Late Amar Sain का जन्म 01-07-1957 जोकि पूर्वणी गांव में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-12-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु भेज दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 84/2025 तारीख रजुआ 11-11-2025 Vijay Kumari d/o Late Sohan Lal, r/o VPO Roghi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रोघी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)8891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 विषय.--प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रोघी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Vijay Kumari d/o Late Sohan Lal, r/o VPO Roghi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Vijay Kumari का जन्म 01-09-1974 को गांव रोघी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का पंजीकरण ग्राम पंचायत रोघी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाया हैै, अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रोघी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत रोघी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व रोघी गांव की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Vijay Kumari d/o Late Sohan Lal का जन्म 01-09-1974 जोकि रोघी गांव में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत रोघी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-12-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु भेज दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 85/2025 तारीख रजुआ 13-11-2025 Smt. Laxmi Devi d/o Keshmi Nand, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) विषय.--प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Laxmi Devi d/o Keshmi Nand, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Smt. Laxmi Devi का जन्म 01-07-1950 को गांव पांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाया हैै, अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। 8892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 अतः आम जनता ग्राम पंचायत पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व पांगी गांव की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Laxmi Devi d/o Keshmi Nand का जन्म 01-07-1950 जोकि पांगी गांव में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-12-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु भेज दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 86/2025 तारीख रजुआ 19-11-2025 Smt. Rajwanti d/o Late Wang Gur, r/o VPO Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) विषय.--प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Rajwanti d/o Late Wang Gur, r/o VPO Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Smt. Rajwanti का जन्म 08-02-1965 को गांव कल्पा में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाया हैै, अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व कल्पा गांव की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Rajwanti d/o Late Wang Gur का जन्म 08-02-1965 जोकि कल्पा गांव में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-12-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु भेज दिये जायेंगे।8893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 87/2025 तारीख रजुआ 22-11-2025 Shakuntla Devi d/o Vidya Sukh, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) विषय.--प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Shakuntla Devi d/o Vidya Sukh, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Shakuntla Devi का जन्म 15-12-1986 को गांव पांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं हो रखा हैै, अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व पांगी गांव की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Shakuntla Devi d/o Vidya Sukh का जन्म 15-12-1986 जोकि पांगी गांव में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-12-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।8894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947
Before the Court of Additional District Magistrate-cum-Collector, Sub-Division Pooh,
District Kannaur (H. P.)
Case No. /2025
Sh. Vinod Kumar s/o Sh. Chhewang Mendup, r/o Village Rushklang, P.O. Giaboung, Tehsil Pooh, District Kinnaur (H.P.)
Versus
General Public
Subject:—Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, for registration of
a birth.
Applicant Sh. Vinod Kumar s/o Sh. Chhewang Mendup, r/o Village Rushklang, P.O. Giaboung, Tehsil Pooh, District Kinnaur (H.P.) has moved an application before the District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer, District Kinnaur, H.P. under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that his son namely Mr. Aaryan Kumar was born on 30-09-2012, but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Giaboung, Tehsil Pooh, District Kinnaur (H.P.). Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Aaryan Kumar s/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Rushklang, P.O. Giaboung, Tehsil Pooh, District Kinnaur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 25-12-2025 failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court of this 24-11-2025.
Seal.
Sd/-
Addl. Distt. Magistrate-cum-Collector,
Sub-Division Pooh, District Kinnaur (H.P.).
__________
Before the Court of Additional District Magistrate-cum-Collector, Sub-Division Pooh,
District Kannaur (H. P.)
Case No. 14 /2025
Smt. Chhetan Palmo d/o Late Sh. Dorje, r/o V.P.O. Sunnam, Tehsil Pooh, District Kinnaur . .Applicant. (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.— Registration of delayed birth and death events prior to 01-04-1970.
8895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947Applicant Smt. Chhetan Palmo d/o Late Sh. Dorje, r/o V.P.O. Sunnam, Tehsil Pooh, District Kinnaur (H.P.) has moved an application before the District Registrar (Birth & Death) - cum-Chief Medical Officer, District Kinnaur, H.P. under section 13(3) of Birth & Death registration (Amendment) Act, 2023 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 15-04-1959 at Village Sunnam, but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Sunnam, Tehsil Pooh, District Kinnaur (H.P.).
Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Smt. Chhetan Palmo d/o Late Sh. Dorje, r/o V.P.O. Sunnam, Tehsil Pooh, District Kinnaur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 25-12-2025 failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court of this 24-11-2025.
Seal.
Sd/-
Add. Distt. Magistrate-cum-Collector,
Sub-Division Pooh, District Kinnaur (H.P.).
__________
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री सिधु राम, गांव लोहड़ा, डा0 कुुुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
. .प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। विषय.--दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री सिधु राम, गांव लोहड़ा, डा0 कुुुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम सोमा देवी व जन्म दिनांक 01-07-1961 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुुुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुुुफरी को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।8896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री श्री गुरदास, गांव शिंगार, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
. .प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। विषय.-दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री श्री गुरदास, गांव शिंगार, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम इन्द्रा देवी व जन्म दिनांक 01-01-1965 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत पाली को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 21-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्रीमती मथरा पुत्री श्री बरसेतु राम, गांव भड्वाहन, डा0 कुुुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
. .प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। विषय.--दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती मथरा पुत्री श्री बरसेतु राम, गांव भड्वाहन, डा0 कुुुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम मथरा व जन्म दिनांक 01-07-1954 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुुुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुुुफरी को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।8897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 आज दिनांक 19-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
---------
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्री राम सिंह पुत्र श्रीपत, गांव नोसा, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। विषय.--दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राम सिंह पुत्र श्रीपत, गांव नोसा, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राम सिंह व जन्म दिनांक 10-02-1984 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में अज्ञानतावश दर्ज नही करवाया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत उरला को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 19/2025 तारीख मरजुआ : 24-11-2025 आगामी तारीख : 24-12-2025 श्रीमती हिमा देवी पुत्री श्री नरोतम हाल पत्नी श्री अर्जुन सिंह, गांव व डा0 लागधार, तहसील कोटली, . .प्रार्थिया। जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
. .प्रत्यार्थी। आम जनता 8898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती हिमा देवी पुत्री श्री नरोतम हाल पत्नी श्री अर्जुन सिंह, गांव व डा0 लागधार, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया हिमा देवी का जन्म दिनांक 23-02-1954 को घर पर हुआ है लेकिन प्रार्थिया का नाम व जन्म पंचायत भरगांव, तहसील कोटली में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत भरगांव में उनका नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण किया जावे। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया हिमा देवी की जन्म तिथि 23-02-1954 का पंजीकरण दर्ज करने बारा आम जनता को प्रतिवादी बनाया गया है, चूंकि आम जनता को समन तामील साधारणतया संभव नही है, अतः इस ईश्तहार के माघ्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भरगांव में पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 24-12-2025 को प्रातः 11.00 बजे तक या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व यथोचित आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 18/एन0टी0/25
तारीख पेशी : 29-12-2025 श्री टेक चंद पुत्र बंगालू राम पुत्र केहरू, निवासी मुहाल भराड़ी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
श्री टेक चंद पुत्र बंगालू राम पुत्र केहरू, निवासी मुहाल भराड़ी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि पटवार वृत्त चाम्बी के मुहाल भराड़ी/15 के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम कालू पुत्र केहरू दर्ज कर दिया गया है जबकि उसके आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल ग्राम पंचायत चाम्बी व अन्य समस्त कागजात में उसके पिता का नाम बगांली राम दर्ज हैं। प्रार्थी ने आगे व्यक्त किया है कि गांव में उसके पिता के दोनाें नाम प्रचलित हैं तथा दोनों नाम उन्हीं के है। इसलिए राजस्व रिकॅार्ड में उनका नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित किये जाए।
यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 29-12-2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति या पक्ष को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या8899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थी के पिता का नाम पटवार वृत्त चाम्बी के मुहाल भराड़ी/15 में कालू पुत्र केहरू के बजाये कालू उपनाम बंगाली राम पुत्र केहरू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 73/एन0टी0/2025
तारीख पेशी : 29-12-2025 श्रीमति नर्वदा देवी पुत्री स्व0 दुर्गा दास, निवासी गांव भरजवाणू, डा0 जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर व पत्नी श्री बीरी सिंह, निवासी गांव भयारटा, डा0 चुनाहन, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . उनवान मुकद्दमा.--जन्म एवम मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु ।
श्रीमति नर्वदा देवी पुत्री स्व0 दुर्गा दास, निवासी गांव भरजवाणू, डा0 जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर व पत्नी श्री बीरी सिंह निवासी गांव भयारटा डा0 चुनाहन, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उसका जन्म दिनांक 24-05-1970 को गांव भरजवाणू, डा0 जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, ग्राम पंचायत महादेव, जिला मण्डी (हि0प्र0) में हुआ है किन्तु किसी कारणवश जन्म तिथी का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। इसलिए जन्म तिथी का पंजीकरण करने बारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आदेश पारित किये जाएं।
यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 29-12-2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म तिथी पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थिया श्रीमति नर्वदा देवी पुत्री स्व0 दुर्गा दास, निवासी गांव भरजवाणू, डा0 जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर व पत्नी श्री बीरी सिंह, निवासी गांव भयारटा, डा0 चुनाहन, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथी दिनांक 24-05-1970 का पंजीकरण जन्म एवम मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी , तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।8900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Shyam Lal s/o Sh. Khindhi Ram, r/o H. No. 72/2 Chatrokhri, Near MLSM College, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) age 67 years.
2. Smt Asha Rani d/o Sh. Rulia Ram Verma, r/o Near MLSM College, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) age 64 years. at present w/o Sh. Shyam Lal s/o Sh. Khindhi Ram, r/o H. No. 72/2 . . Applicants. Chatrokhri Near MLSM College, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)
Versus
General Public . . Respondent.
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act. Shyam Lal and Asha Rani applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 14-11-1985 and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-12-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 24-11-2025 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)
केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी : 27/ Corr./T/U/2025 नाम दुरुस्ती 17-12-2025 श्रीमती राज कुमारी पुत्री रामजी दास शर्मा, गांव मेन बाजार ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) हाल वासी पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र नीलू, गांव नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)
. . वादिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता8901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती राज कुमारी पुत्री रामजी दास शर्मा, गांव मेन बाजार ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) हाल वासी पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र नीलू, गांव नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख खेवट नं0 224 व 227 महाल/उप-महाल गलुआ (ऊना) में श्रीमती शशी रानी पत्नी मोहन लाल गलत दर्ज हो गया है जोकि उसका घरेलू नाम है जबकि मेरा सही नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में राज कुमारी पुत्री रामजी दास शर्मा हाल पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा है लिहाजा इसे दुरुस्त करके श्रीमती शशी रानी उर्फ राज कुमारी पत्नी मोहन लाल किया जाए। प्रार्थिया का शपथ पत्र, आधार कार्ड, पत्र नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 17-12-2025 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 06-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Tilak Raj s/o Sh. Shankar, r/o Village Kalwah, P.O. Ather, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my son's name from Suraj Kumar (Old Name) to Sujal Kumar (New Name). All concerned please may note.
TILAK RAJ
s/o Sh. Shankar,
r/o Village Kalwah, P.O. Ather,
Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Viasan Devi w/o Late Sh. Nand Lal, r/o Village Dodar, P.O. Rakhoh, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Byasa Devi to Viasan Devi for all purposes in future. All concerned please note.
VIASAN DEVI
w/o Late Sh. Nand Lal,
r/o Village Dodar, P.O. Rakhoh,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).
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8902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947CHANGE OF NAME
I, Bageswari Verma w/o Sh. Bakshi Ram Rana, r/o Village Barchhwar, P.O. Surajpurbari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Bagesuari Devi to Bageswari Verma. I shall be known as Bageswari Verma for all purposes in future. All concerned please note.
BAGESWARI VERMA
w/o Sh. Bakshi Ram Rana,
r/o Village Barchhwar, P.O. Surajpurbari,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Besriya s/o Sh. Mathaku Ram, r/o Village Shawli, P.O. Sainj, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Vesriya to Besriya. All concerned please may note.
BESRIYA
s/o Sh. Mathaku Ram,
r/o Village Sainj, Sub-Tehsil Dhami,
Distt. Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Manender Singh s/o Late Sh. Bhagat Singh, r/o Village Kinder, P.O. Behli, Tehsil Nihri, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my sister's name from Vishali (Old Name) to Vaishali (New Name). All concerned please may note.
MANENDER SINGH
s/o Late Sh. Bhagat Singh,
r/o Village Kinder, P.O. Behli,
Tehsil Nihri, Distt. Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Fula Devi w/o Sh. Dayal Chand, r/o Village Majhyar, P.O. Cholangarh, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Phulan Devi to Fula Devi for all purposes in future. Please note.
FULA DEVI
w/o Sh. Dayal Chand,
r/o Village Majhyar, P.O. Cholangarh,
Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.).
8903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947____________
CHANGE OF NAME
I, Rinchain Dolma w/o Sh. Chhering Tashi, r/o VPO Giaboung, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that I have changed my name from Rinchain Dolma to Rita Devi for all purposes in future. All concerned please may note.
RINCHAIN DOLMA
w/o Sh. Chhering Tashi,
r/o VPO Giaboung, Tehsil Pooh,
Distt. Kinnaur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Sonia Chouhan (38 years) w/o Manoj Kumar, s/o Balbir Singh, r/o VPO Indora, Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.) solemnly declare that in the school record of my son Anirudh Sambyal my name is entered as Sonia Sambyal which is wrong. My correct name is Sonia Chouhan. Sonia Sambyal and Sonia Chouhan is one and same person.
SONIA CHOUHAN
w/o Manoj Kumar s/o Balbir Singh,
r/o VPO Indora,
Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Anju Chaudhari w/o Gopal Krishan, r/o Village & P.O. Mahadev, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Anju (Old Name) to Anju Chaudhari (New Name). All concerned please note.
ANJU CHAUDHARI
w/o Gopal Krishan,
r/o Village & P.O. Mahadev,
Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Soni Devi d/o Sh. Paine Ram, r/o Village Sarsari, P.O. Jallugran, Sub-Tehsil Jari, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.)-175105 declare that I have changed my name from "Sonia" to Soni Devi". In future I must be known as "Soni Devi", concerned note it.
SONI DEVI
d/o Sh. Paine Ram,
r/o Village Sarsari, P.O. Jallugran, Sub-Tehsil Jari,
8904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.)-175105.CHANGE OF NAME
I, Mehak d/o Shri Rajesh, r/o Village Samala, P.O. & Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Mahak in my Aadhar Card No. 8112 3435 0737. Therefore it should be changed to Mehak. Note the relevant information.
MEHAK
d/o Shri Rajesh,
r/o Village Samala, P.O. & Tehsil Rohru,
Distt. Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Ved Prakash s/o Sh. Nand Lal, r/o Village Parel (Galu), P.O. Sultanpur, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.)-176314 declare that Aadhar Card of my minor daughter, having number 7992 0971 0187, her name is wrongly entered as Rhydam Singh. Whereas her correct name is Rhythm Singh. All concerned please note.
VED PRAKASH
s/o Sh. Nand Lal,
r/o Village Parel (Galu), P.O. Sultanpur,
Tehsil & Distt. Chamba (H.P.)-176314.
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CHANGE OF NAME
I, Sunnia Ghai w/o Bhuvnesh Ghai, r/o Ward No. 7 Bhunter, P.O. & Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Sunnia Khanna to Sunnia Ghai for all future purposes. Concerned note it.
SUNNIA GHAI
w/o Bhuvnesh Ghai,
r/o Ward No. 7 Bhunter,
P.O. & Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Shaikh Ahmad s/o Sh. Abdul Razzaque Hakim, r/o Ward No. 5, House No.155, VPO Mehatpur, Tehsil & District Una (H.P.) declare that I have changed the name of my minor daughter from Humera Tabassum to Humera Shaikh.
SHAIKH AHMAD
s/o Sh. Abdul Razzaque Hakim,
r/o Ward No. 5, House No. 155,
8905 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 VPO Mehatpur, Tehsil & District Una (H.P.).CORRECTION OF NAME
I, Sapna Kumari w/o Sh. Manish Sharma, r/o Village Chaniara, P.O. Lower Ghallour, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card is wrongly entered as Sapnna Devi. Whereas my correct name is Sapna Kumari. Concerned please note.
SAPNA KUMARI
w/o Sh. Manish Sharma,
r/o Village Chaniara, P.O. Lower Ghallour,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Angita Devi d/o Sh. Tilak Raj presently w/o Sh. Pankaj Kumar, r/o Village Kopra, P.O. Choukath, Sub-Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Ankita Devi to Angita Devi for all purposes in future. All concerned please note.
ANGITA DEVI
d/o Sh. Tilak Raj,
presently w/o Sh. Pankaj Kumar,
r/o Village Kopra, P.O. Choukath,
Sub-Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Rajnish Kumar s/o Sh. Balbir Singh, r/o Village Panjhali Adhialan, P.O. Majhog Sultani, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Shanvi Thakur to Sanvi Thakur for all purposes in future. Please note.
RAJNISH KUMAR
s/o Sh. Balbir Singh,
r/o Village Panjhali Adhialan, P.O. Majhog Sultani,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Ramani w/o Sh. Ram Lal, r/o Village Arthi, P.O. and Tehsil Jogindernagar, Distt. Mandi (H.P.) do hereby declare that in Aadhar Card of my minor son his name is wrongly entered as Narain. It should be corrected as Naren Kumar as per others documents. Concerned please note.
RAMANI
w/o Sh. Ram Lal,
r/o Village Arthi, P.O. and Tehsil Jogindernagar,
8906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947 Distt. Mandi (H.P.).हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा
अधिसूचना
दिनांक, 5 दिसम्बर, 2025
सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2023.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 5 दिसम्बर, 2025 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।
यश पाल शर्मा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।
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HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Dated, the 5th December, 2025
No.V.S.-Legn.-Pri./1-1/2023.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die w.e.f. the close of its sitting held on the 5th December, 2025.
YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।