Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 227, 17 January 2026

Published 17 January 2026

Gazette no.
227
Gazetteid
227/GAZETTE/2026-17/01/2026
Identifier
in.gazette.himachal.2026-01-17.227_gazette_2026-17_01_2026
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th January, 2026

No. PLG FC(F)1-1/2023(DPDC).—In continuation of this department notification of even number dated 12th February, 2024 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate 227-राजपत्र/2025-17-01-2026 (10229)10230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 Sh. Ramesh Chand Nayyar s/o Sh. Rattan Chand Nayyar, House No. 12, Ward No.1, Nadaun, District Hamirpur, H.P. as non-official member of the District Planning, Development and 20— Point Programme Review Committee of District Hamirpur with immediate effect.

1. Functions of the Committee:

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committee will function as the Policy and Planning Council at the District level to give directions to the Administrative and Technical Personnel besides according to approval, overseeing the implementation in terms of monitoring and review in respect of developmental schemes/Programmes and 20—Point Programme to be executed at district level. The Committee will also have the final authority to approve the shelf of schemes/projects under various decentralized planning programmes including Backward Area Sub-Plan. The meeting of the Committee will be held on quarterly basis as per date and venue fixed by the Chairman. The recommendations and suggestions of this committee will be sent to all the concerned Heads of Departments for taking appropriate action with a copy to Planning Department, H.P.

2. Conditions Governing TA/DA:

The official members/non-official members shall be entitled for TA/DA as admissible under the rules as notified by the Finance Department from time to time.

By order,

Pr. Secretary (Planning).

___________

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th December, 2025

No. PLG FC(F)1-1/2023(DPDC).—In continuation of this department notification of even number dated 12th February, 2024 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following another two as non-official members of the District Planning, Development and 20—Point Programme Review Committee of District Hamirpur with immediate effect as under:—

Sl.No. Name Address
1. Sh. Suresh Kumar Rangra Village Balongni, Panchayat Bharnang, P.O. Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)-177001.
2. Sh. Rajesh Thakur Village Gabba, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur, (H.P.)-177023.

1. Functions of the Committee:

The District Planning, Development and 20—Point Programme Review Committee will function as the Policy and Planning Council at the District level to give directions to the Administrative and Technical Personnel besides according to approval, overseeing the10231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 implementation in terms of monitoring and review in respect of developmental schemes/Programmes and 20—Point Programme to be executed at district level. The Committee will also have the final authority to approve the shelf of schemes/projects under various decentralized planning programmes including Backward Area Sub-Plan. The meeting of the Committee will be held on quarterly basis as per date and venue fixed by the Chairman. The recommendations and suggestions of this committee will be sent to all the concerned Heads of Departments for taking appropriate action with a copy to Planning Department, H.P.

2. Conditions Governing TA/DA:

The official members/non-official members shall be entitled for TA/DA as admissible under the rules as notified by the Finance Department from time to time.

By Order, Sd/- (DEVESH KUMAR, IAS), Pr. Secretary (Planning).

__________

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st May, 2025

No. PLG. FC(F) 1-1/2023 (DPDC).—In continuation to this department notification of even number dated 1st January, 2024 the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate the following as other non-official members of the District Planning, Development and 20—Point Program Review Committee of District Bilaspur with immediate effect as under:—

Sl. No Name Address
1. Sh. Jagdish Sankhyan Village Nalag, P.O. Bairi, Tehsil & District Bilaspur Sadar, Himachal Pradesh, Pin-174 001.
2. Smt. Tripta Devi w/o Sh. Bhagat Singh, Village Kallar, P.O. Auhar, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh, Pin-174 024.
3. Sh. Rattan Singh Thakur, Up-Pradhan, G.P. Kuhmanjhwar. Village Lehra, P.O. Manjhwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh, Pin-174 003.
4. Sh. Ram Prakash, Ex-Jila Parishad Member. Nauni, Bilaspur, Himachal Pradesh, Pin-174 005.

1. Functions of the Committee:

The District Planning, Development and 20 Point Program Review Committee will function as the Policy and Planning Council at the District level to give directions to the Administrative and Technical Personnel besides approval, overseeing the implementation in terms of monitoring and review in respect of developmental schemes/Programs and 20—Point Program to be executed at10232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 the District level. The Committee will also have the final authority to approve the shelf of schemes/projects under various decentralized planning programs including the Backward Area Sub- Plan. The meeting of the Committee will be held every quarter as per the date and venue fixed by the Chairman. The recommendations and suggestions of this committee will be sent to all the concerned Heads of Departments for taking appropriate action with a copy to the Planning Department, H.P.

2. Conditions Governing TA/DA:

The official members/non-official members shall be entitled to TA/DA as admissible under the rules as notified by the Finance Department from time to time.

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR, IAS), Pr. Secretary (Planning).

___________

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st May, 2025

No. PLG. FC(F)1-1/2023(DPDC).—In continuation to this department notification of even number dated 1st January 2024 the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate the following as other non-official members of the District Planning, Development and 20—Point Program Review Committee of District Kangra with immediate effect as under:—

Sl. No Name Address
1. Sh. Ravinder Kumar s/o Sh. Sardari Lal, V.P.O. Kohala, Kangra (H.P.)-176 036.
2. Sh. Kulwant Kumar s/o Sh. Kartar Singh, Tehsil & District Kangra, (H.P.)-176 001.
3. Sh. Gurbaksh Singh Atwal s/o Sh. Ram Singh, Village Gurkari, District Kangra (H.P.)-176 001
4. Sh. Nirmal Singh (Goddi) s/o Sh. Bawan Singh, V.P.O. Gurkari, District Kangra (H.P.)-176 001.
5. Sh. Desh Raj (Deshu) s/o Sh. Jagdish Chand, Village Haler Kalan, P.O. Kangra, Kangra, H.P.-176 091.

1. Functions of the Committee:

The District Planning, Development and 20—Point Program Review Committee will function as the Policy and Planning Council at the District level to give directions to the Administrative and Technical Personnel besides approval, overseeing the implementation in terms10233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 of monitoring and review in respect of developmental schemes/Programs and 20-Point Program to be executed at the District level. The Committee will also have the final authority to approve the shelf of schemes/projects under various decentralized planning programs including the Backward Area Sub-Plan. The meeting of the Committee will be held every quarter as per the date and venue fixed by the Chairman. The recommendations and suggestions of this committee will be sent to all the concerned Heads of Departments for taking appropriate action with a copy to the Planning Department, H.P.

2. Conditions Governing TA/DA:

The official members/non-official members shall be entitled to TA/DA as admissible under the rules as notified by the Finance Department from time to time.

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR, IAS), Pr. Secretary (Planning).

___________

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th October, 2025

No. PLG FC(F)1-1/2023(DPDC).—In continuation of this department notification of even number dated 31st January, 2024 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following as non-official members of the District Planning, Development and 20—Point Programme Review Committee of District Mandi with immediate effect as under:—

1. Sh. Bhoop Singh s/o Sh. Chet Ram, V.P.O. Urla, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.)-175 015
2. Sh. Surender Kumar s/o Late Sh. Prem Singh, V.P.O. Dalah, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.)-175 012.
3. Sh. Hari Singh s/o Sh. Jiwa Nand, Village Badwar, P.O. Shegli, District Mandi (H.P.)-175 005.
4. Sh. Naveen Saklani s/o Sh. Lal Singh, Village Narla, P.O. Padhar, District Mandi (H.P.) -175 012.
5. Sh. Desh Raj s/o Late Sh. Made Ram, Village Kalgehar, P.O. Sudhar, District Mandi (H.P.)-175 012
6. Sh. Lekh Ram s/o Late Sh. Maya Ram, Ex President Gram, Panchayat Siun, District Mandi (H.P.)-175 016.
7. Sh. Biri Singh Village Sachan, P.O .Boaching, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.)-175 013.

1. Functions of the Committee:

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committee will function as the Policy and Planning Council at the District level to give directions to the10234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 Administrative and Technical Personnel besides according to approval, overseeing the implementation in terms of monitoring and review in respect of developmental schemes/Programmes and 20—Point Programme to be executed at District level. The Committee will also have the final authority to approve the shelf of schemes/projects under various decentralized planning programmes including Backward Area Sub-Plan. The meeting of the Committee will be held on quarterly basis as per date and venue fixed by the Chairman. The recommendations and suggestions of this committee will be sent to all the Heads of Departments concerned to take appropriate action with a copy to Planning Department, H.P.

2. Conditions Governing TA/DA:

The official members/non-official members shall be entitled for TA/DA as admissible under the rules as notified by the Finance Department from time to time.

By order, Sd/ (DEVESH KUMAR, IAS), Pr. Secretary (Planning).

___________

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th July, 2025

No. PLG FC(F)1-1/2023(DPDC).—In continuation of this department notification of even number dated 1st January, 2024 regarding constitution of District Planning, Development and 20—Point Programme Review Committee of District Kangra, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to delete/withdraw the name of Sh. Sadhu Ram Rana s/o Sh. Sita Ram, Village Bhatehar, P.O. Durana, Sub-Tehsil Kotla, District Kangra as non-official member of the Committee with immediate effect.

By order Sd/- (DEVESH KUMAR, IAS) Pr. Secretary (Planning).

_____________

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th April, 2025

No. PLG FC(F)1-1/2023(DPDC).—In continuation of this department's notification of even number dated 28th August, 2023 regarding the constitution of the District Planning, Development and 20—Point Programme Review Committee of District Kinnaur. The Governor, Himachal Pradesh is pleased to delete the name of Smt. Chayina Devi w/o Sh. Anil Negi, V.P.O.

10235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

Ruppi, Tehsil Nichar, District Kinnaur as non-official member of the Committee with immediate effect.

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR, IAS), Pr. Secretary (Planning).

_________

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th December, 2025

No. PLG FC(F)1-1/2024(SDDPDC).—In continuation of this department notification of even number dated 18th March, 2025 regarding the constitution of the Sub-Divisional District Planning, Development and 20—Point Programme Review Committee of Dheera Sub-Division of District Kangra, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to delete the following three names of non-official members of the Committee with immediate effect:—

Sl. No. Name Address
1. Adv. Ashok Kumar V.P.O. Garla Sarkaari, P.O. Garla, Tehsil Sullah, District Kangra (H.P.)-176 085.
2. Sh. Gagan V.P.O. Dehan, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176102
3. Sh. Deepak Kapoor V.P.O. Daroh, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 092

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR, IAS), Pr. Secretary (Planning).

___________

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,

District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Parakasho Kumari d/o Sh. Saravdyal, r/o Village Khurahal, P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, .. Applicant. District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

. .Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.

Birth and Death Registration Rules, 2003.

10236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

Whereas, Parakasho Kumari d/o Sh. Saravdyal, r/o Village Khurahal, P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth i.e. 18-01-1947, which could not be registered in the record of Gram Panchayat Dhiar.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Parakasho Kumari d/o Sh. Saravdyal, may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 30-01-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

________

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,

District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Bimla Devi d/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village & P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District .. Applicant. Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

. .Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.

Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Bimla Devi d/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village & P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth i.e. 27-01-1951, which could not be registered in the record of Gram Panchayat Sadhyani.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Bimla Devi d/o Sh. Bhagat Ram, may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 30-01-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

________

10237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर-70593/2025 दायर तिथि : 06-10-2025 आगामी तारीख पेशी : 06-02-2026 श्री नरेंद्र सिंह पुत्र दलीप सिंह, निवासी महाल पलाही, डाकघर वीड वगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरूस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954.

दिनांक 06-10-2025 को प्रार्थी श्री नरेंद्र सिंह पुत्र दलीप सिंह, निवासी महाल पलाही, डाकघर वीड वगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश भू- अधिनियम, 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके सभी दस्तावेजों में नरेंद्र सिंह दर्ज है। जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम नरेंद्र कुमार दर्ज है जोकि नरेंद्र सिंह राजस्व विभाग में दर्ज/दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई करते हुए आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाए गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग नरेंद्र सिंह व नरेंद्र कुमार दोनों नामों से जानते हैं।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार/मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में श्री नरेंद्र सिंह पुत्र दलीप सिंह, निवासी महाल पलाही, डाकघर वीड वगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व विभाग में नरेंद्र कुमार की बजाए नरेंद्र सिंह दर्ज/दुरूस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-02-2026 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी उपरोक्त का नाम राजस्व रिकार्ड में नरेंद्र कुमार की बजाए नरेंद्र सिंह दर्ज/दुरूस्त तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरान्त कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

------------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दडाधिकारी, सुजानपुर,

जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर-01/2026 आगामी तारीख पेशी : 06-02-2026 दायर तिथि : 03-01-2026 किस्म मुक्कदमा : इंद्राज जन्म तिथि

श्रीमती मीरां देवी पुत्री फीतू राम, निवासी महाल लौंगणी, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला . .प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0प्र0)।10238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती मीरां देवी पुत्री फीतू राम, निवासी महाल लौंगणी, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार/सूचना/मुश्त्री मुनादी आदि।

श्रीमती मीरां देवी पुत्री फीतू राम, निवासी महाल लौंगणी, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन-पत्र व शपथ-पत्र व अन्य सम्बंधित दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती मीरां देवी पुत्री फीतू राम, निवासी महाल लौंगणी, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 02-08-1965 को हुआ है, जोकि अज्ञानतावश सम्बंधित ग्राम पंचायत करोट के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत करोट के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया श्रीमती मीरां देवी पुत्री फीतू राम, निवासी महाल लौंगणी, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 08-02-1965 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत करोट के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-02-2026 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व उक्त जन्म तिथि 08-02-1965 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत करोट के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 06-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर-32/T/2025 दर्ज तिथि : 01-04-2025 आगामी तारीख पेशी : 06-02-2026 श्री राखी राम पुत्र देवी राम, निवासी महाल भटाणी, डाकघर जोल लम्वरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरूस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954.

दिनांक 01-04-2025 को प्रार्थी श्री राखी राम पुत्र देवी राम, निवासी महाल भटाणी, डाकघर जोल लम्वरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके सभी10239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 दस्तावेजों में राखी राम दर्ज है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम रिखी राम दर्ज है, जोकि रिखी राम उर्फ राखी राम राजस्व विभाग में दर्ज/दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई करते हुए आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाए गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग रिखी राम व राखी राम दोनों नामों से जानते हैं।

इस बारे जनता को बजरिया इश्तहार/मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में श्री राखी राम पुत्र देवी राम, निवासी महाल भटाणी, डाकघर जोल लम्वरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व रिकार्ड में रिखी राम उर्फ राखी राम दर्ज/दुरूस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-02-2026 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में श्री राखी राम पुत्र देवी राम, निवासी महाल भटाणी, डाकघर जोल लम्वरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व रिकार्ड में रिखी राम उर्फ राखी राम दर्ज/दुरूस्त तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरान्त कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

------------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर-21/T/2025 दर्ज तिथि : 08-07-2024 आगामी तारीख पेशी : 06-02-2026 श्री पृथी चंद पुत्र शिव राम, निवासी गांव भदरियाणा, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरूस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954.

दिनांक 08-07-2024 को प्रार्थी श्री पृथी चंद पुत्र शिव राम, निवासी गांव भदरियाणा, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके सभी दस्तावेजों में पृथी चंद दर्ज है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम अशोक कुमार दर्ज है। जोकि अशोक कुमार उर्फ पृथी चंद राजस्व विभाग में दर्ज/दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई करते हुए आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाए गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग अशोक कुमार व पृथी चंद दोनों नामों से जानते हैं। 10240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 इस बारे जनता को बजरिया इश्तहार/मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में श्री पृथी चंद पुत्र शिव राम, निवासी गांव भदरियाणा, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व रिकार्ड में अशोक कुमार उर्फ पृथी चंद दर्ज/दुरूस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-02-2026 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में श्री पृथी चंद पुत्र शिव राम, निवासी गांव भदरियाणा, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व रिकार्ड में अशोक कुमार उर्फ पृथी चंद दर्ज/दुरूस्त तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरान्त कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

------------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 28-01-2026 रवि कुमार पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव व डाकघर सलोह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारा।

प्रार्थी रवि कुमार पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव व डाकघर सलोह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म गांव व डाकघर सलोह में दिनांक 20-03-1968 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सलोह के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है, अतः मेरे जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत सलोह के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2026 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी के जन्म दिनांक 20-03-1968 के आदेश ग्राम पंचायत सलोह के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।10241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 13-02-2026 शशि कुमारी पत्नी शिबू, निवासी धोरन, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारा।

प्रार्थिया शशि कुमारी पत्नी शिबू, निवासी धोरन, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरे पुत्र पंकज सिदार का जन्म गांव व डाकघर धोरन में दिनांक 16-11-2019 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धोरन के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है, अतः मेरे पुत्र के जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत धोरन के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13-02-2026 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया के बेटे पंकज सिदार जन्म दिनांक 16-11-2019 का आदेश ग्राम पंचायत धोरन के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 13-02-2026

. .प्रार्थी। अर्जुन सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी गांव मझाकडा, डा0 व तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

करने बारा। 10242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 प्रार्थी अर्जुन सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी गांव मझांकडा, डा0 व तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म गांव मझाकडा, डा0 सुलह में दिनांक 07-12-1968 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सुलह के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है, अतः मेरे जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत सुलह के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13-02-2026 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी अर्जुन सिंह पुत्र ख्याली राम के जन्म दिनांक 07-12-1968 के आदेश ग्राम पंचायत सुलह के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 28-01-2026 संजीव कुमार पुत्र मान सिंह, निवासी गांव व डा0 सलोह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0). .प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करने बारा।

प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र मान सिंह, निवासी गांव व डा0 सलोह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की दादी बटोहली विधवा नोधा राम की मृत्यु 14-05-1998 को गांव व डा0 सलोह में हुई है। लेकिन ग्राम पंचायत सलोह के पंचायत अभिलेख में मृत्यु पंजीकरण न हुई है। अतः ग्राम पंचायत सलोह के पंचायत अभिलेख में मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की दादी की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत सलोह के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2026 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी की दादी बटोहली विधवा नोधा राम के मृत्यु पंजीकरण दिनांक 14-05-1998 के आदेश ग्राम पंचायत सलोह के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।10243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 आज दिनांक 17-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : प्रार्थिया के पति का नाम दुरुस्त करने बारे।

सत्या देवी

बनाम

आम जनता

मुश्त्री/मुनादी

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सत्या देवी पत्नी स्व0 सीता राम, निवासी गांव व डा0 सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने स्वर्गवासी पति श्री सीता राम के नाम को दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थिया के मुताबिक उसके पति का नाम स्व0 सीता राम पुत्र स्व0 सौहणु राम है। यदि किसी को प्रार्थिया के पति का नाम स्व0 सीता राम पुत्र स्व0 सौहणु राम गांव व डा0 सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को दुरुस्त करने बारे अनुवान मुकद्दमा मुन्दर्जा अनुवान वाला अदालत हज़ा में जेरे गौर है, लिहाजा फ्रिकैन दोयम को बजरिया मुश्त्री मुनियादी के द्वारा इतलाह दी जाती है कि वह असालतन या वकालतन तिथि 13-02-2026 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दीगर कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : जन्म पंजीकरण

Mr./Mrs./Ms. Tenzin Dolma d/o Sh. Bhu Phuntsok, r/o House No. 1030, Tipa Road, Mcleodganj Bhagsunath, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

10244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 Vs.

1. The General Public. 2. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala. 3. The Commissioner Muncipal Corporation Dharamshala.

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Tenzin Dolma d/o Sh. Bhu Phuntsok, r/o House No. 1030, Tipa Road, Mcleodganj Bhagsunath, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनकी भतीजी Tashi Choetso d/o Sh. Thinley & Smt. Tselha का जन्म दिनांक 07-05-1983 को धर्मशाला में हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/सबंधित ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत न है अतः जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस इश्तहार/मुश्त्री मुनियादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Tashi Choetso d/o Sh. Thinley & Smt. Tselha की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-01-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 81449/2025

तारीख पेशी : 16-02-2026 श्रीमती श्रेष्ठा पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव कुवाली व डाकघर सुदरलाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम।

प्रार्थिया श्रीमती श्रेष्ठा पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव कुवाली व डाकघर सुदरलाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-03-1975 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत बडोगलाहड के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत बडोगलाहड के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।10245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-02-2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती श्रेष्ठा पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव कुवाली व डाकघर सुदरलाहड, तहसील खुण्डियां, की जन्म तिथि 05-03-1975 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोगलाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जयसिंहपुर,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण तारीख पेशी : 16-02-2026 1. श्री विवेक सिंह पुत्र श्री अमीन चन्द, गांव हरडोन, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थीगण। 2. श्वेता पुत्री बालेश्वर प्रसाद, निवासी -4/251, गायत्रीपुरम कुर्सी रोड, विकास नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226022। हाल पत्नी श्री विवेक सिंह पुत्र श्री अमीन चन्द, गांव हरडोन, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे। मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री विवेक सिंह पुत्र श्री अमीन चन्द, गांव हरडोन, डाकघर तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 02-03-2024 को श्वेता पुत्री बालेश्वर प्रसाद, निवासी -4/251, गायत्रीपुरम कुर्सी रोड, विकास नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226022 के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत तलवाड़ में दर्ज नहीं करवा सके थे। जिसे प्रार्थीगण अब पंजी—त करवाना चाहते हैं।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगण की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 16-02-2026 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सचिव तलवाड़ को पारित कर दिये जायेंगे।10246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 आज दिनांक 05-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Sh. Nishant Sharma s/o Sh. Sanjay Kumar, V.P.O. Shahpur, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

2. Smt. Ritu sharma d/o Satish Kumar, Village Shamnagar Near Radha Sham Mandir, . . Applicants. P.O. & Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

Versus

1. General Public. 2. Local Registrar, Nagar Panchayat Shahpur

. .Respondents.

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 8 of Special Marriage Act, 1996.

Sh. Nishant Sharma s/o Sh. Sanjay Kumar, V.P.O. Shahpur, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)and Smt. Ritu sharma d/o Satish Kumar, Village Shamnagar Near Radha Sham Mandir, P.O. & Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) has filed an application u/s 8 of Special Marriage Act, 1996 alongwith declaration in which they have stated they have solemnized their marriage on 14- 02-2025 at r/o V.P.O. Shahpur, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file objection personally or in writing before this court on or before 08-02-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/- (KARTAR CHAND), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

____________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हंगरंग स्थित यंगथंग, जिला किन्नौर (हि0प्र0) श्रीमती छैरिंग पालडोन पत्नी थुपतन छैरिंग, निवासी गांव चांगो, उप-तहसील हंगरंग स्थित यंगथंग, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम10247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.- दुरुस्ती नाम रिकार्ड राजस्व उप-तहसील हंगरंग स्थित यंगथंग, जिला किन्नौर हि0 प्र0। प्रार्थिया श्रीमती छैरिंग पालडोन पत्नी थुपतन छैरिंग, निवासी गांव चांगो, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थिया ने स्पष्ट किया है कि समस्त उप-महाल चांगो के राजस्व माल कागजात में उसके नाम की प्रविष्टि पालडोन पत्नी श्री थुकतन छैरिंग दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। प्रार्थिया का असल नाम श्रीमती छैरिंग पालडोन पत्नी श्री थुकतन छैरिंग दर्ज हुआ ह,ै जोकि सही एवं दुरुस्त है। प्रार्थिया ने पुष्टि में ब्यान हल्फी, नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबन्दी तथा आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की है। अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम श्रीमती छैरिंग पालडोन पत्नी श्री थुकतन छैरिंग निवासी गांव चांगो, उप-तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अधोहस्ताक्षरी के अदालत मुकाम यंगथंग में दिनांक 28-01-2026 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन पेश कर सकता है। उजर/एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

उप-तहसील हंगरंग स्थित यंगथंग (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 13/2026 दिनांक मरजुआ : 21-10-2025 तारीख फैसला : 05-02-2026 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

डोला देवी पुत्री बुध राम, निवासी गांव बखुन्न, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

डोला देवी पुत्री बुध राम, निवासी गांव बखुन्न, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय से पत्र संख्या HFW-ST (B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-18865-66, Dated 06-10-2025 जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर को सम्बोधित है। इस कार्यालय में प्रस्तुत 10248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 किया है तथा प्रार्थिया ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका जन्म 01-07-1965 को गांव बुखन्न में हुआ है। अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत लोट में दर्ज नहीं कर पाए। शपथ-पत्र , नकल परीवार, रिपोर्ट प्रधान, ग्राम पंचायत लोट व फार्म नं0 10 संलग्न है। अब प्रार्थिया ने ग्राम पंचायत लोट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में अपनी जन्म तिथि 01-07-1965 को दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत लोट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में डोला देवी पुत्री बुध राम का नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 05-02-2026 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 05-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 12/2025 दिनांक मरजुआ : 21-10-2025 तारीख फैसला : 05-02-2026 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

भागू देवी पुत्री ईन्द्र सिंह, निवासी गांव ग्वाल, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

भागू देवी पुत्री ईन्द्र सिंह, निवासी गांव ग्वाल, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय से पत्र संख्या HFW-ST (B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-18867-68, Dated 06-10-2025 जो कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नित्थर को सम्बोधित है। इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थिया ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका जन्म 01-07-1965 को गांव ग्वाल में हुआ है। अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत लोट में दर्ज नहीं कर पाए। शपथ-पत्र, नकल परीवार, रिपोर्ट प्रधान, ग्राम पंचायत लोट व फार्म नं0 10 संलग्न है। अब प्रार्थिया ने ग्राम पंचायत लोट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में अपनी जन्म तिथि 01-07-1965 को दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत लोट के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में भागू देवी पुत्री ईन्द्र सिंह का नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 05-02-2026 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में10249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 05-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

Before the District Registrar (Marriages)-cum-Additional Deputy Commissioner, Kullu,

District Kullu (H.P.)

1. Sh. Shivam s/o Sh. Pawan Kumar, r/o V.P.O. Jia, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P. 2. Smt. Sheetal d/o Sh. Rajender, r/o Village Shelling, P.O. Mooring, Tehsil Udaipur, Distt. Lahaul & Spiti (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(3) of the H.P. Registration of Marriage Act,

1996.

Sh. Shivam s/o Sh. Pawan Kumar, r/o V.P.O. Jia, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P. & Smt. Sheetal d/o Sh. Rajender, r/o Village Shelling, P.O. Mooring, Tehsil Udaipur, Distt. Lahaul & Spiti (H.P.) have filed an application along with the affidavits in the office of undersigned stating therein that they have solemnised their marriage on 12-02-2025, but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, Gram Panchyat Jia, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued my hand and seal of the court today on 1st January, 2026.

Seal.

Sd/- (ASHWANI KUMAR), District Registrar (Marriages)-cum-ADC, Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 25/2025

आगामी पेशी : 27-01-2026 श्रीमती मान दासी पुत्री श्री परमानन्द, निवासी गांव करटाह, डा0 रोपा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)10250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती मान दासी पुत्री श्री परमानन्द, निवासी गांव करटाह, डा0 रोपा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-01-1961 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सुचैहण के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 15-01-1961 दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुचैहण के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सुचैहण, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-01-1961 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 26/2025

आगामी पेशी : 27-01-2026 श्री हीरा चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री हीरा चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 11-02-1983 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 11-02-1983 दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 11-2-1983 दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश10251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 11-02-1983 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 27/2025

आगामी पेशी : 27-01-2026 श्रीमती भूमा देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती भूमा देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 18-04-1984 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 18-04-1984 दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 18-04-1984 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 28/2025

आगामी पेशी : 27-01-2026 श्रीमती सरला देवी पुत्री स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी गांव शियाउगी, डा0 धाउगी, तहसील सैंज, . . प्रार्थिया। जिला कुल्लू (हि0प्र0)10252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी गांव शियाउगी, डा0 धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-08-1974 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 05-08-1974 दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-08-1974 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 29/2025

आगामी पेशी : 29-01-2026 श्रीमती दलपतु देवी पुत्री स्व0 श्री कोलगी राम, निवासी गांव खड़ोहा, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला . . प्रार्थिया। कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती दलपतु देवी पुत्री स्व0 श्री कोलगी राम, निवासी गांव खड़ोहा, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-06-1983 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 01-06-1983 दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 29-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर10253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-06-1983 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 30/2025

आगामी पेशी : 30-01-2026 श्री किशोरी लाल पुत्र श्री टेक सिंह, निवासी गांव बाईला, डा0 ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री टेक सिंह, निवासी गांव बाईला, डा0 ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 24-11-1972 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत तलाड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 24-11-1972 दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 24.-11-1972 दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तलाड़ा के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 30-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत तलाड़ा, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 24-11-1972 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 81862/26

आगामी पेशी : 02-02-2026 श्री तापे राम पुत्र जुगत राम, निवासी गांव खडोहा, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।10254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 बनाम

आम जनता

विषय.-- Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंद्राज दुरुस्ती)

श्री तापे राम पुत्र जुगत राम, निवासी गांव खडोहा, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके स्व0 पिता का नाम राजस्व अभिलेख मोहाल रैला, पटवार वृत्त रैला में जगत राम दर्ज है, जोकि गलत हुआ दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसके स्व0 पिता का नाम जुगत राम दर्ज है, जो कि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि जगत राम व जुगत राम दोनों नाम उसके स्व0 पिता के ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला में अपने स्व0 पिता का नाम जगत राम के बजायें जगत राम उर्फ जुगत राम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसके स्व0 पिता का नाम दर्ज करने के बारे सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की —पा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 02-02-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी के स्व0 पिता का नाम जगत राम उर्फ जुगत राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 25/2025

आगामी पेशी : 27-01-2026 श्रीमती मान दासी पुत्री श्री परमानन्द, निवासी गांव करटाह, डा0 रोपा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती मान दासी पुत्री श्री परमानन्द, निवासी गांव करटाह, डा0 रोपा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-01-1961 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सुचैहण के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 15-01-1961 दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।10255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुचैहण के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सुचैहण, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-01-1961 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 26/2025

आगामी पेशी : 27-01-2026 श्री हीरा चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री हीरा चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 11-02-1983 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 11-02-1983 दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 11-2-1983 दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 11-02-1983 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

----------

10256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 27/2025

आगामी पेशी : 27-01-2026 श्रीमती भूमा देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती भूमा देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 18-04-1984 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 18-04-1984 दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 18-04-1984 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 28/2025

आगामी पेशी : 27-01-2026 श्रीमती सरला देवी पुत्री स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी गांव शियाउगी, डा0 धाउगी, तहसील सैंज, . . प्रार्थिया। जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी गांव शियाउगी, डा0 धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-08-1974 है10257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 05-08-1974 दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-08-1974 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 29/2025

आगामी पेशी : 29-01-2026 श्रीमती दलपतु देवी पुत्री स्व0 श्री कोलगी राम, निवासी गांव खड़ोहा, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला . . प्रार्थिया। कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती दलपतु देवी पुत्री स्व0 श्री कोलगी राम, निवासी गांव खड़ोहा, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-06-1983 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 01-06-1983 दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 29-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-06-1983 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।10258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 30/2025

आगामी पेशी : 30-01-2026 श्री किशोरी लाल पुत्र श्री टेक सिंह, निवासी गांव बाईला, डा0 ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री टेक सिंह, निवासी गांव बाईला, डा0 ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 24-11-1972 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत तलाड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 24-11-1972 दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 24.-11-1972 दर्ज करने बारे पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तलाड़ा के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 30-01-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत तलाड़ा, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 24-11-1972 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 81862/26

आगामी पेशी : 02-02-2026 श्री तापे राम पुत्र जुगत राम, निवासी गांव खडोहा, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-- Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंद्राज दुरुस्ती)

श्री तापे राम पुत्र जुगत राम, निवासी गांव खडोहा, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके स्व0 पिता का नाम राजस्व अभिलेख मोहाल रैला, पटवार वृत्त रैला में जगत राम दर्ज है, जोकि गलत हुआ दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसके10259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 स्व0 पिता का नाम जुगत राम दर्ज है, जो कि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि जगत राम व जुगत राम दोनों नाम उसके स्व0 पिता के ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला में अपने स्व0 पिता का नाम जगत राम के बजायें जगत राम उर्फ जुगत राम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसके स्व0 पिता का नाम दर्ज करने के बारे सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की —पा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 02-02-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी के स्व0 पिता का नाम जगत राम उर्फ जुगत राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

----------

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती कांता देवी पुत्री खेम दास, निवासी गांव उरला, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी।

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कांता देवी पुत्री खेम दास, निवासी गांव उरला, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम श्रीमती कांता देवी व जन्म दिनांक 01-07-1963 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2026 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत उरला को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-------

10260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती रेशमा कुमारी पत्नी प्रेम सिंह, निवासी गांव पाटन, डा0 कथोग, तहसील पधर, जिला मण्डी।

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रेशमा कुमारी पत्नी प्रेम सिंह, निवासी गांव पाटन, डा0 कथोग, तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया की लड़की का नाम गीता कुमारी व जन्म दिनांक 09-07-2019 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कथोग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2026 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कथोग को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-------

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Sahil s/o Sh. Hans Raj, Village Sanyardhi, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Bhawna d/o Sh. Mahender Pal, Village Chhamla, P.O. Navgaon, Tehsil Arki, . . Applicants. District Solan (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,

1954.

Sh. Sahil s/o Sh. Hans Raj, Village Sanyardhi, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Bhawna d/o Sh. Mahender Pal, Village Chhamla, P.O. Navgaon, Tehsil Arki, District Solan, H.P. (at present wife of Sh. Sahil s/o Sh. Hans Raj, Village Sanyardhi, P.O.

10261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-11-2023 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, Distt. Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-01-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of December, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).

________

In the Court of Sh. Rajender Kumar Gautam, H.A.S. Sub-Divisional Magistrate, Sarkaghat,

Distt. Mandi (H.P.)

In the matter of :

Vidya Devi d/o Late Sh. Mangat Ram, r/o Vill. Dodar, P.O. Rakhoh, Tehsil Sarkaghat, . .Applicant. Distt. Mandi, H.P.

Versus

General Public

. .Respondents.

Proclamation notice under section 8(4) of H.P. Marriage Registration Act, 1996.

Whereas applicant Vidya Devi d/o Late Sh. Mangat Ram, r/o Vill. Dodar, P.O. Rakhoh, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. has moved an application before this Court stating therein that marriage of applicant was solemnized with Sh. Hari Chand s/o Late Sh. Ishwar Dass, r/o Village Mohin Jaral, P.O. Nabahi, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. on 01-01-1981 as per Hindu Rites and Ritual. But the said marriage could not be registered in the record of Gram Panchayat Gopalpur. Now the husband of applicant passed away on dated 29-07-1993. In support of her contention the applicant has enclosed her affidavit alongwith other supportive documents.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for the registration of aforesaid marriage entry can appear in this court on 09-02-2026 either personally or through an authorized person. No objection(s) will be entertained after the above date and delay for the registration of said marriage and if no objection has been received till the above date the delay for the registration of this marriage will be condoned accordingly.

Issued under my hand and seal of this Court on dated 08-01-2026.

Seal.

Sd/-

Sub-Divsional Magistrate,

Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

10262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 28/2025

तारीख पेशी : 10-02-2026 श्रीमती इंदिरा देवी पुत्री श्री रामसा, निवासी ग्राम बागड़ी, डाकघर व ग्राम पंचायत सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती इंदिरा देवी पुत्री श्री रामसा, निवासी ग्राम बागड़ी, डाकघर व ग्राम पंचायत सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 29-04-1979 है जोकि ग्राम पंचायत सांगना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि दिनांक 29-04-1979 को ग्राम पंचायत सांगना में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 27/2025

तारीख पेशी : 10-02-2026 श्री पुनू राम पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम कालथ, डाकघर व ग्राम पंचायत रजाना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

10263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री पुनू राम पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी गाँव कालथ, डाकघर व ग्राम पंचायत रजाना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 01-02-1966 है जोकि ग्राम पंचायत रजाना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि दिनांक 01-02-1966 को ग्राम पंचायत रजाना में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 26/2025

तारीख पेशी : 03-02-2026 श्री कुलानंद पुत्र श्री कामिया, निवासी गाँव व डाकघर शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कुलानंद पुत्र श्री कामिया, निवासी गाँव व डाकघर शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की पुत्री शिवानी की जन्म तिथि 15-11-2011 है जोकि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री शिवानी की जन्म तिथि 15-11-2011 ग्राम पंचायत शिवपुर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।10264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 25/2025

तारीख पेशी : 03-02-2026 श्री कुलानंद पुत्र श्री कामिया, निवासी गाँव व डाकघर शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कुलानंद पुत्र श्री कामिया, निवासी गाँव व डाकघर शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी के पुत्र श्री अंकित की जन्म तिथि 06-07-2008 है जोकि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी के पुत्र श्री अंकित की जन्म तिथि 06-07-2008 ग्राम पंचायत शिवपुर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

--------

10265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 24/2025

तारीख पेशी : 03-02-2026 श्री कुलानंद पुत्र श्री कामिया, निवासी गाँव व डाकघर शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कुलानंद पुत्र श्री कामिया, निवासी गाँव व डाकघर शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की पुत्री ज्योति की जन्म तिथि 15-01-2010 है जोकि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री ज्योति की जन्म तिथि 15-01-2010 ग्राम पंचायत शिवपुर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 23/2025

तारीख पेशी : 03-02-2026 श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र श्री बली राम, निवासी गाँव व डाकघर अँधेरी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

10266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र श्री बली राम, निवासी गाँव व डाकघर अँधेरी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 11-09-1955 है जोकि ग्राम पंचायत अँधेरी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि दिनांक 11-09-1955 को ग्राम पंचायत अँधेरी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 19/2025

तारीख पेशी : 03-02-2026 श्री कुलानंद पुत्र श्री कामिया, निवासी गाँव व डाकघर शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कुलानंद पुत्र श्री कामिया, निवासी गाँव व डाकघर शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी के पुत्र श्री मंजीत की जन्म तिथि 15-11-2011 है जोकि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी के पुत्र श्री मंजीत की जन्म तिथि 15-11-2011 ग्राम पंचायत शिवपुर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।10267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 21/2025

तारीख पेशी : 03-02-2026 श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री चैत सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर सैंज, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री चैत सिंह, निवासी गाँव व डाकघर सैंज, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 12-04-1960 है जोकि ग्राम पंचायत सैंज, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री चैत सिंह की जन्म तिथि 12-04-1960 ग्राम पंचायत सैंज में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

10268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 22/2025

तारीख पेशी : 03-02-2026 श्री पूरण चंद पुत्र श्री मीन सिंह, निवासी ग्राम ककोग, डाकघर रजाना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री पूरण चंद पुत्र श्री मीन सिंह, निवासी ग्राम ककोग, डाकघर रजाना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की पुत्री मंजू कुमारी की जन्म तिथि 03-04-2009 है जोकि ग्राम पंचायत बाउनल काकोग, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी श्री पूरण चंद पुत्र श्री मीन सिंह की पुत्री मंजू कुमारी की जन्म तिथि 03-04-2009 ग्राम पंचायत बाउनल काकोग में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री नवीन कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 20/2025

तारीख पेशी : 03-02-2026 श्री बलीराम पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी ग्राम गात्ता मंडवाच, डाकघर एवं पंचायत सांगना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार

विषय-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

10269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बलीराम पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी ग्राम गात्ता मंडवाच, डाकघर एवं पंचायत सांगना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. के अंतर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-1960 है जोकि ग्राम पंचायत सांगना, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी श्री बलीराम पुत्र श्री तुलसी राम की जन्म तिथि 01-01-1960 ग्राम पंचायत शिवपुर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) कैस नं0 : /2025

श्री सफी मोहम्मद पुत्र कुतुब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सफी मोहम्मद पुत्र कुतुब, निवासी किरतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2025-6538, दिनांक 21-08-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 20-01-1955 है, अज्ञानतावंश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पिपलीवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-02-2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में सफी मोहम्मद पुत्र कुतुब, निवासी किरतपुर की जन्म तिथि 20-01-1955 तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।10270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 आज दिनांक 03-01-2026 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) कैस नं0 : /2026

श्री फजल अली पुत्र खुरशैद, निवासी हरीपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री फजल अली पुत्र खुरशैद, निवासी हरीपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2025-11863, दिनांक 16-12-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 14-03-1969 है, अज्ञानतावंश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भुंगरनी के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में फजल अली पुत्र खुरशैद की जन्म तिथि 14-03-1969 निवासी हरीपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 02-01-2026 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री सचिन ठाकुर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव शालियॉ, डाकघर व ग्राम पंचायत कियारी गुंडाह, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम10271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सचिन ठाकुर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव शालियॉ, डाकघर व ग्राम पंचायत कियारी गुंडाह, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक अपना नाम व जन्मतिथि 13-07-2006 को ग्राम पंचायत कियारी गुंडाह के जन्म पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नही हुआ था।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक का नाम व जन्मतिथि 13-07-2006 को ग्राम पंचायत कियारी गुंडाह, विकास खण्ड शिलाई के जन्म पंजीकरण अभिलेख कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 06-02-2026 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक का नाम ग्राम पंचायत कियारी गुंडाह, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्रीमती कियाशो देवी पुत्री श्री जीत सिंह, निवासी गांव व डाकघर बकरास, ग्राम पंचायत बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कियाशो देवी पुत्री श्री जीत सिंह, निवासी गांव व डाकघर बकरास, ग्राम पंचायत बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदिका अपना नाम व जन्मतिथि 04-06-1979 को ग्राम पंचायत बकरास के जन्म पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है जो भूलवश पहले दर्ज नही हुआ था।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका का नाम व जन्मतिथि 04-06-1979 को ग्राम पंचायत बकरास, विकास खण्ड शिलाई के जन्म पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 06-02-2026 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका का नाम व जन्मतिथि 04-06-1979 को ग्राम पंचायत बकरास, विकास खण्ड शिलाई के 10272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 01/2026

तारीख मरजूआ : 07-01-2026 श्री करमजीत पुत्र इंदर सिंह व उर्मिला देवी, निवासी ग्राम सवाना, डा0 व ग्राम पंचायत दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री करमजीत पुत्र इंदर सिंह, निवासी ग्राम सवाना, डा0 व ग्राम पंचायत दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्टे्रशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाहन में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदक के अनुसार उसका जन्म दिनांक 10-11-1986 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत दाहन के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को करमजीत पुत्र इंदर सिंह व उर्मिला देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाहन में दर्ज करने बारे एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सचिव, ग्राम पंचायत दाहन को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 07-01-2026 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी,

राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

---------

10273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer, Kasauli,

District Solan (H.P.)

1. Sh. Chetan aged 29 years D.O.B. 26-10-1996 s/o Sh. Hari Gopal, r/o Village Nalwa, P.O. & Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Smt. Reena Devi aged 27 years D.O.B. 17-11-1998 d/o Sh. Gurdayal, r/o Village Shaloi, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

Versus

General Public

Notice u/s 15 of Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Chetan aged 29 years D.O.B. 26-10-1996 s/o Sh. Hari Gopal, r/o Village Nalwa, P.O. & Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride groom) and Smt. Reena Devi aged 27 years D.O.B. 17-11-1998 d/o Sh. Gurdayal, r/o Village Shaloi, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 23-09-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 18-02-2025. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach to this court on or before 01-02-2026, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 01-01-2026 my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (MAHENDER PRATAP SINGH, H.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan (H.P.).

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer, Kasauli,

District Solan (H.P.)

1. Sh. Vishal Kumar aged 26 years D.O.B. 14-11-1999 s/o Sh. Vijay Kumar, r/o V.P.O. Phulwariya, Tehsil & District Varanasi, U.P. present address Air Force Station Kasauli, P.O. & Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Smt. Monika Srivastva aged 28 years D.O.B. 09-05-1997 d/o Sh. Shayam Srivastva, r/o 3/555 Rampur, P.O. Ramnagar, Tehsil & District Varanasi, U.P. present address Air Force Station Kasauli, P.O. & Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

Versus

General Public

Notice u/s 15 of Special Marriage Act, 1954.

10274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Vishal Kumar aged 26 years D.O.B. 14-11-1999 s/o Sh. Vijay Kumar, r/o V.P.O. Phulwariya, Tehsil & District Varanasi, U.P. present address Air Force Station Kasauli, P.O. & Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride groom) and Smt. Monika Srivastva aged 28 years D.O.B. 09-05-1997 d/o Sh. Shayam Srivastva, r/o 3/555 Rampur, P.O. Ramnagar, Tehsil & District Varanasi, U.P. present address Air Force Station Kasauli, P.O. & Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 18-12-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 07-11-2025. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach to this court on or before 01-02-2026, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 01-01-2026 my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kasauli, District Solan (H.P.).

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer, Kasauli,

District Solan (H.P.)

1. Sh. Anil Kumar aged 56 years D.O.B. 24-02-1969 s/o Sh. Gianinder Singh, r/o Village Chhatiyan, P.O. & Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Smt. Tara Vati aged 54 years D.O.B. 27-11-1971 d/o Sh. Shamsher Singh, r/o Village Zoarda, P.O. Rampur, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Notice u/s 15 of Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Anil Kumar aged 56 years D.O.B. 24-02-1969 s/o Sh. Gianinder Singh, r/o Village Chhatiyan, P.O. & Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride groom) and Smt. Tara Vati aged 54 years D.O.B. 27-11-1971 d/o Sh. Shamsher Singh, r/o Village Zoarda, P.O. Rampur, District Shimla (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 17-12-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 04-10-1989. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach to this court on or before 01-02-2026, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 01-01-2026 my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kasauli, District Solan (H.P.).

10275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

ं ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 43/2025 विवाह पंजीकरण 26-12-2025 27-01-2026 1. श्री दविंदर कुमार शर्मा पुत्र किशन लाल शर्मा, निवासी रक्कड कॉलोनी, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0। 2. श्रीमती इंदु शर्मा पुत्री मदन मोहन शर्मा, निवासी चन्द्र नगर, सिविल लाइन, लुधियाणा, पंजाब।

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी''।

विषय.--प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी श्री दविंदर कुमार शर्मा पुत्र किशन लाल शर्मा, निवासी रक्कड़, कॉलोनी, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्टे्रशन "ग्राम पंचायत जल्ग्र टब्बा" को शादी दर्ज करने बारे।

प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी श्री दविंदर कुमार शर्मा पुत्र किशन लाल शर्मा, निवासी, रक्कड़ कॅालोनी, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस अदालत मे एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार दिनांक 06-10-1989 को श्रीमती इंदु शर्मा पुत्री मदन मोहन शर्मा, निवासी चन्द्र नगर, सिविल लाइन, लुधियाणा, पंजाब से हुई है। परन्तु यह शादी सहवन गलती से ग्राम पंचायत जल्ग्रा टब्बा के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्हाेंने इस शादी को ग्राम पंचायत जल्ग्रा टब्बा में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा अन्य दस्जावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है। अतः "मुश्त्री मुनादी" व चस्पांगी" के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 27-01-2026 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख पेशी 41/2025 मकफूद-उल-खबरी 22-01-2026 श्री मनोहर लाल पुत्र रतन चंद, निवासी चलोला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ..वादी10276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 बनाम

आम जनता

..प्रतिवादी विषय.- प्रार्थना-पत्र तस्दीक करने इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी बारे। अखबार इश्तहार व इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुस्त्री मुनादी" व चस्पांगी

श्री मनोहर लाल पुत्र रतन चंद, निवासी चलोला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने शपथ पत्र मय दरख्वास्त गुजारी है कि पुननु उर्फ पीनु पुत्र श्यामा लगभग 70 वर्षों से लापता है। जिनकी काफी तालाश की परन्तु उनके जीवित या मृत होने का कोई भी प्रमाण उपलब्ध न है। अतः पुननु उर्फ पीनु पुत्र श्यामा के जायज वारसान के नाम मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल महाल चलोला प्रथम व द्वितीय, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 में दर्ज करवाने हेतु अनुरोध किया है तसदीक किया जाना उचित है।

अतः अखबार इश्तहार व इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुशत्री मुनादी" व "चस्पांगी" द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि पुननु उर्फ पीनु पुत्र श्यामा कि सम्पत्ति का इन्तकाल मकफूद उल-खबरी बहक मनोहर लाल, हरमेश चंद उर्फ अमरेश कुमार पुत्र रतन चंद पुत्र श्यामा भाग बराबर 2/3 भाग व सुशील कुमार, पंकज कुमार पुत्र व श्रीमती आशा देवी विधवा व श्रीमती किरण वाला, पूनम शर्मा पुत्रियां वीरवल चंद पुत्र रतन चंद भाग बराबर 1/3 भाग के नाम इंतकाल नंबर 1059 चलोला प्रथम व इंतकाल नंबर 1446 चलोला द्वितीय दर्ज रजिस्टर तसदीक करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-01-2026 को प्रातः 10 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अदालत हजा में पेश हो सकते हैं। किसी को भी पुननु उर्फ पीनु पुत्र श्यामा के जिंदा होने बारे मालूम होे या पुननु उर्फ पीनु पुत्र इस नोटिस को पढ़े तो स्वयं हाजिर होवें। हाजिर न आने कि सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके बाद कोई उजर समायत/मान्य न होगा।

आज दिनांक 23-12-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 : किस्म मुकद्दमाः तारीख पेशीः 42/2025 जन्म पंजीकरण 27-01-2026 श्रीमती रौशनी पत्नी श्री शमशेर सिंह, निवासी कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया

बनाम

आम जनता

10277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

"इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुस्त्री मुनादी" व "चस्पांगी"

विषय.- प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती रौशनी पत्नी श्री शमशेर सिंह, निवासी कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्टे्रशन जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत नारी, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती रौशनी पत्नी श्री शमशेर सिंह निवासी कोटला कलां तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म 17-06-1967 को गांव नारी में हुआ था। परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत नारी के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुशत्री मुनादी" व "चस्पांगी" द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 27-01-2026 सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्राम पंचायत नारी को उक्त्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत जनाब नायब तहसीलदार ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0ः किस्म मुकद्दमाः तारीख दायरः 41/25 नाम दुरुस्ती 01-12-2025 नाम दरुस्ती प्रार्थना पत्र प्रार्थिया श्रीमती जीवन देवी पुत्री सुखदेव सिंह, निवासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 ..वादिया।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी। प्रार्थिया श्रीमती जीवन देवी पुत्री सुखदेव सिंह, निवासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 01-12-2025 को प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम जीवन देवी है लेकिन आधार कार्ड में उसका नाम जीवना देवी है अतः प्रार्थिया अपना नाम दुरुस्त करवाकर सही नाम जीवन देवी करवाना चाहती है प्रार्थिया द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज नाम दुरुस्ती बारे आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण- पत्र साथ संलग्न किए गये हैं। जिसमें प्रतीत होता हैं की पर््रार्थिया का नाम जीवना देवी से जीवन देवी करना उचित होगा।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारेेेे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख 26-01-2026 को सुबह 10 बजे 10278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एजराज जेरे समायत न होगा तथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री विपिन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0) केस नं0 : किस्म मुकद्दमाः तारीख दायरः तारीख पेशीः 36/Marriage/T/U/2025 विवाह पंजीकरण 29-12-2025 30-01-2026 श्री सुखविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरभजन लाल, वासी वार्ड नं0 4, विवेक नगर, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) व वीना कुमारी हाल पत्नी श्री सुखविन्द्र कुमार पुत्री चरण दास, वासी वार्ड नं0 05, गांव व डाकघर ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी''।

प्रार्थना-पत्र.--शादी पंजीकरण श्री सुखविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरभजन लाल, वासी वार्ड नं0 4, विवेक नगर, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार 06-02-2013 को वीना कुमारी पुत्री चरण दास, वासी वार्ड नं0 05, गांव व डाकघर ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण एम0 सी0 ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को एम0 सी0 ऊना में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 30-01-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करनेे के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

------

10279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

ब अदालत श्री विपिन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0) केस नं0 : किस्म मुकद्दमाः तारीख दायरः तारीख पेशीः 37/Marriage/T/U/2025 विवाह पंजीकरण 29-12-2025 30-01-2026 श्री रजत पराशर पुत्र श्री मदन मोहन पराशर, वासी मकान नं0 37, शिवा को-ऑपरेटिव, रक्कड़, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) व अविता हाल पत्नी रजत पराशर पुत्री सुरेश कुमार, गांव बरेट, डाकघर धर्मसाल महंतां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी''।

प्रार्थना-पत्र.--शादी पंजीकरण श्री रजत पराशर पुत्र श्री मदन मोहन पराशर, वासी मकान नं0 37, शिवा को-ऑपरेटिव, रक्कड़, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार 28-11-2021 को अविता पुत्री सुरेश कुमार, गांव बरेट, डाकघर धर्मसाल महंतां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा व जिला ऊना (हि0प्र0) के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादि को ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 30-01-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करनेे के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

------

ब अदालत श्री विपिन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0) केस नं0 : किस्म मुकद्दमाः तारीख दायरः तारीख पेशीः 38/Marriage/T/U/2025 विवाह पंजीकरण 20-12-2025 30-01-2026 श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी स्व0 श्री राज कुमार शर्मा, निवासी त्युड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

10280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी''।

प्रार्थना-पत्र.--शादी पंजीकरण श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व0 श्री राज कुमार शर्मा, निवासी त्युड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) हाल वासी मकान नं0 895, सेक्टर नं0 41-A चंडीगढ़ ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 24-09-1993 को श्री राज कुमार शर्मा पुत्र राम मूर्ति शर्मा, निवासी त्युड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) से दिनांक 24-09-1993 को गांव पलासी, तहसील नंगल, जिला रूपनगर, पंजाब में हुई थी परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत त्युड़ी, जिला ऊना (हि0प्र0) के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादि को ग्राम पंचायत त्युड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थिया ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 30-01-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करनेे के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

------

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमाः तारीख पेशीः 30/Corr./T/U/2025 नाम दुरुस्ती 30-01-2026 श्री सरफी कुमार पुत्र हरनाम दास, गांव लोअर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . .वादी।

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी''।

प्रार्थना-पत्र.--नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सरफी कुमार पुत्र हरनाम दास, गांव लोअर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि राजस्व अभिलेख खेवट नं0 533, खतौनी नं0 672, खसरा नं0 1564, वाकया उप-महाल ठाकुरद्वारा (बसाल) व खेवट नं0 615, खतौनी नं0 888, खसरा नं0 1092, वाकया उप-महाल कस्बा (बसाल) में उसका नाम सरफी कुमार की जगह सरफी राम व उसके पिता का नाम हरनाम दास की जगह हरनामा गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में श्री सरफी कुमार पुत्र हरनाम दास पुत्र किरपा, गांव लोअर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) है, लिहाजा इसे उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में नाम श्री सरफी कुमार पुत्र हरनाम10281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 दास पुत्र किरपा, गांव लोअर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) दुरुस्त दर्ज किया जाए, प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, पत्र नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 31-01-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 30-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

------ ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमाः तारीख पेशीः 28/Corr./T/U/2025 नाम दुरुस्ती 06-02-2026 श्री शाम लाल पुत्र जागीर सिंह पुत्र बेली राम, निवासी वार्ड नं0 1, गांव अप्पर अरनियाला, तहसील व . .वादी। जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी''।

प्रार्थना-पत्र.--नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री शाम लाल पुत्र जागीर सिंह पुत्र बेली राम, निवासी वार्ड नं0 1, गांव अप्पर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम महाल अरनियाला के राजस्व अभिलेख खेवट नं0 814, 1178, 1182, 1183, 1197, 1198, मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2020-21 में श्याम सिंह गलत है, जबकि उसके अन्य कागजात स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार सूचि, राशन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस मे उसका सही नाम शाम लाल पुत्र जागीर सिंह दर्ज है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके महाल अरनियाला के राजस्व अभिलेख के खेवट नं0 814, 1178, 1182, 1183, 1197, 1198, मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2020-21 में श्याम सिंह की बजाए श्री शाम लाल पुत्र जागीर सिंह पुत्र बेली राम दुरुस्त दर्ज किया जाए, प्रार्थी का शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 06-02-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 06-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।10282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 किस्म मुकद्दमा : तारिख पेशी 31/Corr./T/U/2025 नाम दुरुस्ती 06-02-2026 श्री शीतल कुमार पुत्र देव राज, पुत्र मुशी राम, निवासी गांव भलोह, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

. .वादी।

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी''।

प्रार्थना-पत्र.--नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री शीतल कुमार पुत्र देव राज, पुत्र मुशी राम, निवासी गांव भलोह, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका मुताबिक वसीका नं0 2942, दिनांक 02-08-2013 में उसके पिता देव राज के दादा का नाम रणिया दुरुस्त दर्ज था परन्तु उक्त वैनामा इंतकाल तस्दीक करते समय उसके पिता के दादा का नाम रणिया कही बजाए हरिया गलत दर्ज कर दिया गया हे। राजस्व अभिलेख मुताबिक नकल इतंकाल मश्मूला जमाबंदी वर्ष 2021-22 महाल भलोह, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) के खाना मालिक व ऐहवाल में देव राज पुत्र मुशी राम पुत्र हरिया की बजाए मुताबिक वसीका नं0 2942, दिनांक 02-08-2013 के अनुसार देव राज पुत्र मुशी राम पुत्र रणिया राम दुरुस्त दर्ज किया जाए, प्रार्थी का शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 06-02-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 06-01-2026े को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

------ ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तारिख पेशी मिसल नं0 29/Corr./T/U/2025 नाम दुरुस्ती 06-02-2026 श्री रघुवीर सिंह पुत्र मलकू चन्द, निवासी झुड़ोवाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . .वादी।

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी''।10283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 प्रार्थना-पत्र.--नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रघुवीर सिंह पुत्र मलकू चन्द, निवासी झुड़ोवाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पड़दादा का नाम महाल झुड़ोवाल के राजस्व अभिलेख के खेवट नं0 185/547 में रफो पुत्र जीवा दुरुस्त दर्ज है, परन्तु महाल जनकौर खास के राजस्व अभिलेख के खेवट नं0 361, खतौनी नं0 511 व खेवट नं0 360, खतौनी नं0 509 में रफो पुत्र योग राज गलत दर्ज है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके महाल जनकौर खास के राजस्व अभिलेख के खेवट नं0 361, खतौनी नं0 511, व खेवट नं0 360, खतौनी नं0 509 में रफो पुत्र योग राज की बजाए रफो पुत्र जीवा दुरुस्त दर्ज किया जाए प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 06-02-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 06-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

किस्म दावा तारीख पेशी : 04-02-2026 मुकद्दमा नं0 : 809560/NTBC/2025 नाम दुरुस्ती

श्रीमती संतोष कुमारी

बनाम

आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थिया श्रीमती सन्तोष कुमारी विधवा राकेश कुमार, वासी महाल टीहरा खास ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम श्रीमती सन्तोष कुमारी विधवा राकेश कुमार, वासी महाल टीहरा खास, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है। जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल टीहरा खास, जमाबन्दी वर्ष 2022-2023 के अनुसार श्रीमती किरणा देवी दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम श्रीमती किरणा देवी की बजाए श्रीमती किरणा देवी उपनाम श्रीमती सन्तोष कुमारी विधवा राकेश कुमार, वासी महाल टीहरा खास, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल टीहरा खास, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती 10284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि 04-02-2026 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म दावा : तारिख पेशी 17/NTBC/2025 नाम दुरुस्ती 04-02-2026

कृष्ण देव धीमान

बनाम

आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी कृष्ण देव धीमान पुत्र मोहन लाल, वासी महाल खोली, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम कृष्ण देव धीमान पुत्र मोहन लाल, वासी महाल खोली, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है। जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल खोली, जमाबन्दी वर्ष 2019-2020 के अनुसार किशन देव दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम किशन देव की बजाए किशन देव उपनाम कृष्ण देव धीमान, वासी महाल खोली, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल खोली, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि 04-02-2026 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

--------

10285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

Before the Sub-Divisional Magistrate, Amb, District Una, H.P. Exercising the Powers of

Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :—

1. Parveen Kumar aged 35 years s/o Sh. Rana Bahadur, r/o 284, Chauhan Gali, Garhi Brahaman, Sonipat, Haryana- 131001.

2. Sakshi Kalia aged 36 years d/o Sh. Hari Krishan Kalia, r/o Ward No. 4, P.O. . . Applicants. Chintpurni, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.)

Versus

General Public

..Respondent.

Subject.—Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special Marriage

Marriage Act, 1954.

Whereas, the above name applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act, 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant document stating therein that they have solemnized their marriage on 21-05-2021 at their place of residence and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-02-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 06-01-2026.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Amb,District Una, Himachal Pradesh.

____________

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 23 सितम्बर, 2025

संख्याः राजस्व-डी(एफ) 4-13/2019-(चम्बा).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील साच सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;

10286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में तहसील पांगी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए 4 पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील साच जिसका मुख्यालय साच में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते है :-

मुख्यालय वर्तमानतः तहसील

उप-तहसील का नाम

उप मण्ड़ल का नाम

चम्बा में सम्मिलित पटवार वृत्तों के नाम

जिला नई उप-तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले पटवार वृत्त 1 2 3 4 5 6 साच साच 1. किलाड पांगी चम्बा 1. पुर्थी

2. सेरी भटवास 2. साच 3. धरवास 4. करयास

3. साहली 4. सेचू

5. साच

6. साहली

7. सेचू

8. पुर्थी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (के. के. पन्त), अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(F) 4-13/2021-(CBA) dated

23-09-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, 23rd September, 2025

No. Rev-D(F) 4-13/2019-(CBA).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a new Sub-Tehsil Saach in District Chamba, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the people of nearby villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Saach with its headquarter at Saach under administrative control of Tehsil Pangi in District Chamba, Himachal Pradesh, consisting of 4 Patwar Circles shown in column No. 6 below, with immediate effect:—

10287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 District

Name of the Sub-Tehsil

Head Quarter

Name of Sub- Division

1

2

Name of Patwar Circles Presently included in Tehsil Chamba 3

4

6

Patwar Circle to be included in new Sub- Tehsil 7 Saach Saach 1. Kilad Pangi Chamba 1. Purthi 2. Sri Bhatwas

2. Saach 3. Dharwas

3. Sahli 4. Karyas

4. Sechu 5. Saach

6. Sahli

7. Sechu

8. Purthi

By order, Sd/- (K. K. PANT) Addl. Chief Secretary-cum-FC (Revenue).

_________

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 15 जनवरी, 2026

संख्याः राजस्व-घ (एफ)4-10/2019-(कागड़ा).--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 2.5 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा की तहसील देहरा के कानूनगो वृत्त देहरा के विघटन उपरान्त नये कानूनगो वृत्त अम्ब जिसमें 4 पटवार वृत्त क्रमश :-

1. अम्ब 2. वरोटा 3. गलोटी 4. मुहल को सम्मिलित करते हुए तुरन्त प्रभाव से खोलने/सृजित करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश नये सृजित कानूनगो वृत्त अम्ब, हेतु एक पद कानूनगो, मांग संख्याः 5, मुख्य शीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता का सृजित करने तथा भरने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (के.के.पन्त), अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।10288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2026

संख्याः इण्ड-बी-एफ(6)-11-2024-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-बी-(एफ) 6-14/2014, तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) आठवां संशोधन नियम, 2026 है। ( 2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे।
2. नियम 2 का संशोधनः 2. हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌;- "(ज) 'सक्षम प्राधिकारी' से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे सरकार नियमों के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित करे और वन भूमि के मामले में, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पीसीसीएफ) सक्षम प्राधिकारी होंगे।";
3. नियम 7 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 7 में "राज्य भू विज्ञानी" शब्दों के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।
4. नियम 10 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 10 में,- (क) उप-नियम (1) के परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु वन भूमि के मामले में सम्बद्ध सहायक अरण्यपाल/वन परिक्षेत्र अधिकारी संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य सचिव होंगे तथा संबद्ध भू विज्ञानी या सहायक भू-विज्ञानी अथवा खनन अधिकारी संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य होंगे; और ( क) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- " (3) संयुक्त निरीक्षण समिति, खान/खदान स्थल का निरीक्षण करेगी और अपनी संपे्रक्षण और संस्तुति राज्य भू-विज्ञानी को भेजेगी तथा वन भूमि के मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग को भेजेगी। यदि खनन पट्‌टे के लिए आवेदित क्षेत्र सरकारी भूमि में आता है तो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को
आकृष्ट करता हो तो रिपोर्ट सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।"।
5. नियम 15 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(1) आवेदक, पट्‌टा विलेख के निबन्धन और शर्तों की देय अनुपालना के लिए यथास्थिति, निदेशक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल के पक्ष में सम्यक रूप से गिरवी रखी गई सावधि जमा प्राप्ति (एफ डी आर) के रूप में प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा"।
6. नियम 17 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 17 के स्थान पर उप-नियम (1) निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(1) संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा किए गए संप्रेषण और स ंस्तुतियों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा और वन भूमि के मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा आवेदक के पक्ष में, खनन पट्‌टा प्रदान करने हेतु सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित पर्यावरण और अन्य क्लीयरॅन्स (मंजूरियां) प्राप्त करने तथा अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु आषय-पत्र जारी किया जाएगा। आशय-पत्र धारण करने वाला, उपरोक्त अवधि मे अपेक्षित अनापाि प्राप्त करने में असफल रहने की दशा (मामले) में, आशय-पत्र की अवधि का और विस्तार का विनिश्चय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आशय-पत्र धारक द्वारा अपेक्षित अनापाि अभिप्राप्त करने के लिए दिए गए कारणो और प्रगति के पुनर्विलोकन करने के बाद किया ं जाएगा।"
7. नियम 19 का सश्ाोंधनः उक्त नियमो के नियम 10 के उप-नियम (1) मे ं ,- ं (क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(ख) रॉयलेटी स्वामित्व का परिकलन करने हेतु पट्टेदार, पूर्ववर्ती कलैण्डर मास में पट्‌टा क्षेत्र से निकाले गये और भेजे गये गौण खनिज (खनिजों) की कुल मात्रा और इसका मूल्य दर्शाती (देती) विवरणी और खनिज आधारित उद्योग की दशा में, मासिक विद्युत खपत बिल और अन्य वांछित ब्यौरे भी खनन कार्यालय को या वन मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल को प्ररूप-'छ' में प्रत्येक मास की दस तारीख तक प्रस्तुत करेगा। यदि पट्टेदार, मास की दस तारीख तक पूर्ववर्ती मास के लिए देय रॉयलेटी जमा नहीं करवाता है तो मास की दस तारीख के पश्चात्‌ व्यतिक्रम अवधि के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा; और (ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(ग) पट्टेदार, गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गये गौण खनिज (खनिजों की मात्रा और मूल्य, नियोजित नियमित श्रमिकों (पुरूष और महिलांए पृथक्तः) की औसत संख्या और
कार्य दिवसों की संख्या ओर उन्हें पृथकतः संदत्त की गई मजदूरी से सम्बन्धित सूचना देती विवरणी को प्ररूप-'ज' में प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक, निदेशक या यथास्थिति सम्बद्ध खनन अधिकारी या प्रधान मुख्य अरण्यपाल को भी प्रस्तुत करेगा;"।
8. नियम 23 का सश्ाोंधनः उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (1) में,- ( क) उप-नियम (1)मे ं परन्तुक स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु वन भूमि की दशा मे ं खनिज रियायत संविदा प्ररूप में प्रदान करने हेतु प्रधान मुख्य अरण्यपाल सक्षम प्राधिकारी होंगे तथा संविदा की अवधि अधिकतम पन्द्रह वर्ष तक बढाई जा सकेगी।"। (ख) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(4) करार विलेख सफल बोलीदाता या निविदाकार द्वारा प्ररूप-'ट' में निदेशक और वन भूमि की दशा में प्रधान मुख्य अरण्यपाल या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास निष्पादित किया जाएगा और खनन प्रचालन करार विलेख के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।" (ग) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(क) अस्सी हॉर्स पावर तक बैकहो के साथ टायर माउंटेड लोडर की सहायता से नदी तल से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन्‌ नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग, निदेषक की और वन भूमि की दशा में प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा अनुज्ञा से ही प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस और प्रतिभूति जमा करने क े पश्चात्‌ अनुज्ञात किया जाएगा। यथास्थिति, निदेषक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल निम्नलिखित निबंधन शर्तों के अधिन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगाः-- (i) केवल खनिजों के संग्रहण और उठाव की ही अनुमति होगी; (ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा; (iii) खनिज का संग्रहण वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा; निदेषक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा (iv) यथास्थिति, अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त; (v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्‌दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगा। (ख) उत्खनक द्वारा, नदी तल से खनिजों का उत्खनन/खुदाई यान्त्रिक खनन के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभुति जमा करने के पष्चात्‌ ) यथास्थिति, निदेषक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल से अनुज्ञा लेने से पूर्व सम्बन्द्ध विभागों से समस्त आवष्यक कानूनी अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। ) यथास्थिति,
निदेषक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगाः- (i) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा; (ii) खनिज का उत्खनन/खुदाई, अनापत्ति में नियत शर्ताें के अनुसार वैज्ञानिक रीति से की जाएगी; (iii) यथास्थिति, निदेषक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त; (iv) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्‌दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का सम्पहरण हो जाएगा। (ग) पट्‌टाधारक, भू-विज्ञानिक खंड (विंग) या यथास्थिति प्रधान मुख्य अरण्यपाल की अनुज्ञा से और प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात्‌ ढलान में पहाड़ी उत्खनक का उपयोग कर सकेगा।",
9. नियम 25 का प्रतिस्थापनः उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "25 नीलामी या निविदा का नोटिस.-निदेशक या यथास्थिति, प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा नीलामी या संविदा निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जाएगीः- (i) निदेशक, सम्बद्ध प्रधान मुख्य अरण्यपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), सम्बद्ध वन मण्डलाधिकारी, खनन अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और जहां खान/खदान अवस्थित है, के क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी में होना चाहिए, में प्रकाशित करके; (ii) राजपत्रा, हिमाचल प्रदेश में नीलामी या निविदा की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व नीलामी के नोटिस के प्रकाशन द्वारा । नीलामी या निविदा की एक प्रति क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण को जहां खान अवस्थित है, व्यापक प्रचार के लिए भेजी जाएगी; (iii) नीलामी या निविदा के नोटिस में स्थान, तारीख, समय और पद्धति सहित अग्रिम धन तथा नीलामी या संविदा के संदाय की पद्धति के सम्बन्ध में संक्षिप्त विशिष्टि अन्तर्विष्ट होगी। खान/खदान का ब्यौरा, संविदा में देना होगा, संविदा की अवधि और आरक्षित मूल्य, अग्रिम धन, नीलामी या संविदा के निबन्धन और शर्तें, खान की अवस्थिति तथा अन्य सुसंगत सूचना की बाबत विस्तृत विशिष्टियां राज्य भू-विज्ञानी और सम्बद्ध खान अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होगी; और (iv) संविदा के निबंधन और शर्तें तथा विशिष्टियां नीलामी के समय आशयित बोलीदाताओं को पढकर सुनाई जाएंगी। निविदा की दशा में, संविदा के निबन्धन, शर्तें और विशिष्टियां निविदा के प्ररूप के साथ संलग्न की जाएंगी ।"।
10. नियम 26 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 26 के उप-नियम (6) के प्श्चात परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु यदि निदेशक या यथास्थिति, प्रधान मुख्य अरण्यपाल का समाधान हो जाता है कि 'आशय-पत्र' का धारक विभिन्न अनुमतियों को प्राप्त करने में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वह अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा। यदि 'आशय-पत्र' का धारक विस्तारित अवधि में भी अपेक्षित अनुमति (यों) को प्राप्त करने में असफल रहता है तो 'आशय-पत्र' की अवधि में विस्तार करने का विनिश्चय केवल सरकार द्वारा ही किया जाएगा और यदि 'आशय-पत्र' का धारक विस्तारित अवधि मेें भी अपेक्षित
अनुमति (यों) को प्राप्त करने में असफल रहता है तो 'आशय-पत्र' प्रत्याहृत कर दिया जाएगा तथा इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन निक्षिप्त (जमा) प्रतिभूति की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी और क्षेत्र की पुनः नीलामी की जाएगी या पुनः निविदा मांगी जाएगी।"
11. नियम 27 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 27 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(1) प्रत्येक निविदा, निविदाकार के सुंसगत ब्यौरों सहित लिखित बन्द लिफाफे में, निदेशक या यथास्थिति, प्रधान मुख्य अरण्यपाल इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।"
12. नियम 34 का सशोधनः उक्त नियमो ं के नियम 34 के उप-नियम (ix) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(ix) वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनाक्षेप प्रमाण-पत्र लिए बिना वन भूमि सहित किसी अन्य भूमि में, जिसमें वृक्ष हों, कोई खनन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;"।
13. नियम 57 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 57 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "(2) यदि खनन प्रचालन उप-नियम (1) के अधीन यथा निर्दिष्ट खनन योजना या पट्टा विलेख या करार विलेख के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, राज्य भू-विज्ञानी या भू-विज्ञानी या सहायक भू-विज्ञानी या यथास्थिति, प्रधान मुख्य अरण्यपाल या खनन अधिकारी समस्त या किन्हीं खनन प्रचालनों के स्थगन करने के लिए आदेश परित कर सकेगा और केवल ऐसे प्रचालनों के अनुज्ञा-पत्र प्रवर्तन में रहेंगे जो उक्त खनन योजना या पट्टा विलेख या करार विलेख के अधीन खान में परिकल्पित शर्तों को पूर्व स्थिति में लाने के लिए आवश्यक हो ।"। ं
14. चौथी अनुसूची का संशोधनः उक्त नियमों में संलग्न चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- चौथी अनुसूची हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के विभिन्न उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजनः
क्रम संख्या नियम सीमा प्राधिकृत अधिकारी सीमा
1. 7 और 16 (2) खनन पट्‌टा प्रदान करने/ नवीकरण के लिए आवेदन को प्राप्त करने की शक्ति। राज्य भू-विज्ञानी/ प्रधान मुख्य अरण्यपाल। समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में।
2. 8 (3) आवेदन को अभि-स्वीकृति राज्य भू-विज्ञानी/ प्रधान मुख्य समस्त हिमाचल प्रदेश
की शक्ति। अरण्यपाल। राज्य में।
3. 9. खनन पट्‌टे हेतु प्राथमिकता सम-नुदेशित करने की शक्ति। राज्य भू-विज्ञानी/ प्रधान मुख्य। अरण्यपाल समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में।
4. 9 (4) खनन पट्‌टे हेतु, आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिए इंकार। 1.5 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हेतु, राज्य भू-विज्ञानी और 1.5 हैक्टेयर से 3. 0 हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिए निदेषक उद्योग। वन भूमि के मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल। समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में।
5. 17 आशय-पत्र जारी करने की शक्ति। 1.5 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हेतु, राज्य भू-विज्ञानी और 1.5 हैक्टेयर क्षेत्र से 3.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए तक उद्योग। निदेशक वन भूमि के मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल। समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में।
6. 17. आषय पत्र जारी करने और खनन पट्‌टा करने की शक्ति। 1.5 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हेतु, राज्य भू-विज्ञानी और 1.5 हैक्टेयर से 3.0 हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिए निदेशक उद्योग। समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में।
7. 23(2) 26(6) 27(7) सरकार और वन भूमि की दशा में प्रधान मुख्य अरण्यपाल। सरकार और वन भूमि की दशा में प्रधान मुख्य अरण्पाल। समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में।
8. 33 खनिज को उठाने/उसका परिवहन करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की शक्ति। खनन अधिकारी प्रतिकार्य एक बार में (एक समय पर) 10,000 मीट्रिक टन तक और 20,000 मीट्रिक टन से अनधिक तक प्रतिमास। र ाज्य भू-विज्ञानी 30,000 मीट्रिक टन सम्बद्ध खनन अधिकारी की अधिकारिता के भीतर। स म्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में।
तक प्रतिमास। ि नदेशक उद्योग 30,000 से अधिक और 50,000 मीट्रिक टन तक प्रति मास और 50,000 मीट्रिक टन से अधिक राज्य सरकार द्वारा। स म्पूर्ण हिमाचल राज्य प्रदेश में।"।
9. 57 (3) और 71 शिकायत दर्ज करने की शक्ति। राज्य भू-विज्ञानी/प्रधान मुख्य अरण्यपाल और खनन अधिकारी। उनकी अपनी-अपनी आधिकारिता म े ं ं ।
10. 63 प्रारूप 'ढ' हस्ताक्षरित करने की शक्ति। खनन अधिकारी और प्रधान मुख्य अरण्यपाल। उनकी अपनी-अपनी आधिकारिता म े ं ।
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 10290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 10292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 10294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

आदेश द्वारा, आर. डी. नज़ीम, भा.प्र.से., अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)

---------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-II(F)6-11/2024-II, dated

15-01-2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 15th January, 2026

No. Ind-II(F)6-11/2024-II.—In exercise of the powers conferred by section 15 read with Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified vide this department's notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13-03-2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21-03-2015,namely:—

1. Short title and Commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Eighth
Amendment Rules, 2026. ( 2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 2: In rule 2 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 (hereinafter referred to as 'said rules'), in sub-rule (1), for clause (h), the following shall be substituted, namely:— "(h)'Competent Authority' means such authority as the Government may declare to be the Competent Authority for the purpose of these rules and in case of Forest Land, the Principle Chief Conservator of Forests (PCCF), Himachal Pradesh State Forest Department shall be the Competent Authority;".
3. Amendment of rule 7: In rule 7 of the said rules, for the word "State Geologist", the word "Competent Authority" shall be substituted.
4. Amendment of rule 10: In rule 10 of the said rules,— ( a) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:— "Provided that in case of forest land, the concerned Assistant Conservator of Forest/ Range Forest Officer shall be the Member Secretary and the concerned Geologist or Assistant Geologist or Mining Officer shall be member of the Joint Inspection Committee; and (b) for sub-rule (3) the following shall be substituted, namely:— "(3) The Joint Inspection Committee shall appraise the mine/quarry site and send its observation and recommendation to the State Geologist and in case of Forest Land, to the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF), Himachal Pradesh State Forest Department. In case the area applied for mining lease falls in Government land or attracts the provisions of the Forest Conservation Act, 1980, the report shall be countersigned by the Divisional Forest Officer concerned.".
5. Amendment of rule 15: In rule 15 of the said rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:— "(1) The applicant shall deposit as security a sum as specified in the First Schedule in the shape of fixed deposit receipt (FDR) duly pledged in favour of the Director or PCCF as the case may be, for due observance of terms and conditions of Lease deed.".
6. Amendment of rule 17: In rule 17 of the said rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:— "(1) On the basis of observations and recommendations made by the Joint Inspection Committee, Letter of Intent for a term of two years shall be issued by the Competent Authority and in case of forest land, by the PCCF in favour of applicant for obtaining requisite environmental and other clearances from concerned Departments and completion of other required formalities for the grant of mining lease. I n case, the Letter of Intent holder fails to procure the requisite clearances in the above said period, the further extension of the period of Letter of Intent shall be decided by the Competent Authority after reviewing the reasons and progress made for obtaining requisite clearances by the Letter of Intent holder.".
7. Amendment of rule 19: In rule 19 of the said rules, sub-rule (1)— (a) for clause (b), the following shall be substituted, namely:— "(b) for calculating the royalty the lessee shall submit by the 10th of every month to the Mining office or PCCF in case of forest land, a return in Form-'G' giving the total quantity of minor mineral(s) raised and despatched from the leased area in the preceding calendar month and its value and in case of mineral based industry the monthly electricity consumption bill and other requisite details also. If the lessee does not deposit royalty due for the preceding month by 10th of month, 24% per annum simple interest shall be charged for the default period after 10th of month; and (b) for clause (c), the following shall be substituted, namely:— "(c) the lessee shall also furnish by the 15th April, every year to the Director, to the concerned Mining Officer and also to the PCCF as the case may be, a statement giving information in Form-'H' regarding quantity and value of minor mineral(s) obtained during the last financial year, average number of regular labourers employed (men and women separately) and number of days worked and wages paid to them separately;".
8.Amendment of rule 23: In rule 23 of the said rules;— ( a) in sub-rule (1), for the proviso the following shall be substituted, namely:— "Provided that in the case of forest land, the PCCF shall
be the competent authority for the grant of mineral concession in the form of contract and the period of contract may be extended upto a maximum period of fifteen years."; ( b) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:— "The Agreement deed shall be executed by the successful bidder or tender with the Director and in case of forest land, with the PCCF or any other authorized officer in the Form-'K' and the mining operations shall be carried out in accordance with the terms and conditions of the agreement deed."; (c) for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:— "(a) The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director and in case of forest land, by the PCCF after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director or the PCCF as the case may be may issue such permission under the following terms and conditions:— ( i) Only collection and lifting of the mineral is allowed; (ii) Natural flow of the water shall not be disturbed; (iii) The collection of mineral shall be done in a scientific manner; (iv) Any other condition imposed by the Director or PCCF as the case may be; (v) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof. (f) The excavation /digging of minerals from riverbed with excavator shall be treated as mechanical mining for which the mineral concession holder shall obtain all the necessary statutory clearances from concerned departments prior to the permission from the Director or the PCCF as the case may be, after depositing fee and
security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director or the PCCF as the case may be, may issue such permission under the following terms and conditions:— (i) Natural flow of the water shall not be disturbed; (ii) The excavation/digging of mineral shall be done in a scientific manner as per the conditions stipulated in the clearances; (iii) Any other condition imposed by the Director or the PCCF as the case may be; (iv) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof. (c) The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of Geological Wing or the PCCF as the case may be, after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE.".
9. Substitution of rule 25: For rule 25 of the said rules, the following shall be substituted, namely:— "25. Notice of Auction or Tender.-The auction or tender shall be notified by the Director or the PCCF as the case may be, in the following manner:— ( i) on the notice Board of the Director, PCCF, concerned Sub-Divisional Officer (Civil), concerned Divisional Forest Officer, the Mining Officer and at least in two newspapers one being in Hindi having wide circulation in the area, where the mine/quarry is situated; ( ii) In the Himachal Pradesh Government Gazette by publishing the auction notice at least 30 days before the date of auction or tender. A copy of the auction or tender notice shall be sent to the local authority having jurisdiction over the area, where the mine is situated for giving wide publicity; ( iii) the notice of auction or tender shall contain a brief description regarding the place, date, time and method including earnest money and mode of payment thereof of auction or tender. The detail of mine/quarry to be given on contract, the period of contract and the detailed description about the reserve value, earnest money, terms and conditions of the auction or tender, location of mine and other
relevant information shall be available in the Office of the State Geologist, PCCF as the case may be and Mining Officer concerned; ( iv) The terms and conditions and description of the contract shall be read out for the intending bidders at the time of auction. In case of tender, the terms, conditions and the descriptions of the contract shall be annexed with the tender form.".
10. Amendment of rule 26: In rule 26 of the said rules, for proviso after sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:— "Provided that if the Director or the PCCF as the case may be, is satisfied that the holder of 'Letter of Intent' is not responsible for the delay in procuring the various clearances, he shall extend the period for further one year. In case, the holder of 'Letter of Intent' fails to procure the requisite clearances in the extended period, the decision shall only be taken by the Government to extend the period of 'Letter of Intent' and in case the holder of 'Letter of Intent' fails to procure the requisite clearances even in the extended period, the 'Letter of Intent' shall be withdrawn and security amount deposited under sub-rule (3) of this rule shall be forfeited to the Government and the area shall be put to re-auction or re-tendering.".
11. Amendment of rule 27: In rule 27 of the said rules, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:— "Every tender shall be submitted to the Director or the PCCF, as the case may be, or any other officer authorized in this behalf, in a sealed cover super scribed with the relevant details of the tenderer.".
12. Amendment of rule 34: In rule 34 of the said rules, sub-rule (ix), the following shall be substituted, namely:— "no mining shall be allowed in forest land without no objection certificate (NoC) from the Competent Authority of Forest Department including any other land where there is growth of trees;".
13. Amendment of rule 57: In rule 57 of the said rules, sub-rule (2) shall be substituted, namely:— "If the mining operations are not carried out in accordance with the mining plan or Lease Deed or Agreement Deed as referred under sub-rule (1), the State Geologist or Geologist or Assistant Geologist or Mining Officer or the PCCF as the case may be, may pass an
order for suspension of all or any of the mining operation and permit continuance of only such operation as may be necessary to restore the conditions in the mine envisaged under the said mining plan or Lease Deed or Agreement Deed.".
14. Amendment of FOURTH SCHEDULE: For FOURTH SCHEDULE appended to the said rules the following shall be substituted, namely:— FOURTH SCHEDULE D ELEGATION OF POWERS UNDER VARIOUS PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION) AND MINERALS (PREVENTION OF ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION AND STORAGE) RULES, 2015.
Sl. No. Rule Limit Authorised Officers Limit
1. 7 & 16(2) Power to receive application of grant/ renewal of mining lease. State Geologist/ PCCF. Throughout State of Himachal Pradesh.
2. 8(3) Power to Acknowledge Application. State Geologist/ PCCF. Throughout State of Himachal Pradesh.
3. 9 Power to assign priority for mining lease. State Geologist/PCCF. Throughout State of Himachal Pradesh.
4. 9(4) Power to refuse whole or part of area applied for mining lease. State Geologist for an area upto 1.5 Hects. Director of Industries for an area above 1.5 Hects. to 3.0 Hects. PCCF in case of forest land. Throughout State of Himachal Pradesh.
5. 17 Power to issue Letter of Intent. PCCF in case of Forest Land State Geologist for an area upto 1.5 Hects. Director of Industries for an area above 1.5 Hects. to 3.0 Hects. Throughout State of Himachal Pradesh.
6. 17 Power to issue Letter of Intent & grant of State Geologist for an area upto 1.5 Hects. Director of Throughout State of Himachal Pradesh.
mining lease Industries for an area above 1.5 Hects. to 3.0 Hects.
7. 23(2) 26(6) 27(7) Power to issue Letter of Intent Government and PCCF in case of Forest Land Throughout State of Himachal Pradesh
8. 33 Power to grant permission for lifting/ transportation of mineral. Mining Officer upto 10,000 Metric Tonnes per month at a time and not exceeding 20,000 MT per work. State Geologist upto 30,000 Metric Tonnes per month. D irector of Industries more than 30, 000 and up to 50,000 metric Tonnes per month and above 50,000 Metric Tonnes by the Government. Within the jurisdiction of concerned Mining office. T hroughout the State of Himachal Pradesh. T hroughout the State of Himachal Pradesh.
9. 57(3) & 71 Power to lodge complaints. State Geologist, PCCF and Mining Officer. In their respective jurisdiction.
10. 63 Power to sign Form 'N'. Mining Officer and PCCF. In their respective jurisdiction.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 10296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 10298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 10300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

By order,

R. D NAZEEM, IAS, Addl. Chief Secretary (Industries).

___________

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Anas Saifi s/o Nasibu Din, r/o Qutub Masjid, Near Thana Sadar, Sabzi Mandi, Lower Bazar, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Mohamed Anas Saifi to Mohammad Anas Saifi. All concerned please may note.

MOHAMMAD ANAS SAIFI

s/o Nasibu Din,

r/o Qutub Masjid, Near Thana Sadar,

Sabzi Mandi, Lower Bazar, Shimla (H.P.).

10302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 CHANGE OF NAME

I, Sharmili w/o Sh. Rajan, r/o Village Lote, P.O. Lote, Tehsil Keylong, Distt. Lahaul (H.P.) - 175 133 declare that I have changed my name from "Sharmili" to "Sharmila Devi". In future I must be known as "Sharmila Devi", concerned note it.

SHARMILI

w/o Sh. Rajan,

r/o Village Lote, P.O. Lote,

Tehsil Keylong, Distt. Lahaul (H.P.)- 175 133.

___________

CORRECTION OF NAME

I, Tamanna d/o Hem Singh, Village & P.O. Chailchowk, Tehsil Chachyot, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my 10+2 class certificate my name and my parents name has been wrongly entered as Tamanna Saini and my father's name as Hem Singh Saini and my mother's name as Nirmala Saini. My correct name is Tamanna, my father's correct name is Hem Singh and my mother's correct name is Nirmala Devi. Concerned may note please.

TAMANNA

d/o Hem Singh,

Village & P.O. Chailchowk,

Tehsil Chachyot, Distt. Mandi (H.P.).

___________

CORRECTION OF NAME

I, Ambi Chand s/o Guptu, r/o Village Bhulang, P.O. Mohal, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Ami Chand in Aadhar Card. Now I intend to correct my name as Ambi Chand in Aadhar Card. Concerned note it.

AMBI CHAND

s/o Guptu,

r/o Village Bhulang, P.O. Mohal,

Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

___________

10303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 CHANGE OF NAME

I, Pritika Thakur w/o Sh. Mahesh Kumar, r/o V.P.O. Panjahal, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 001 declare that I have changed my name from Prtika Thakur (old name) to Pritika Thakur (new name). All concerned please note.

PRITIKA THAKUR

w/o Sh. Mahesh Kumar,

r/o V.P.O. Panjahal,

Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 001.

___________

CHANGE OF NAME

I, Vijay Laxmi w/o Sh. Kamlesh Kumar Sharma, r/o V.P.O. Harsour, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 8009 3689 2149, my name is mentioned as Byasan Devi. I have changed my name from Byasan Devi to Vijay Laxmi for all purposes in future. All concerned please note.

VIJAY LAXMI

w/o Sh. Kamlesh Kumar Sharma,

r/o V.P.O. Harsour,

Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.).

___________

CHANGE OF NAME

I, Kartik Bisht s/o Sh. Parveen Kumar Bisht, r/o House No. 129/7, Upper Samkhetar, Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Keyan to Ayushmann IG Bisht for all purposes in future. All concerned please may note.

KARTIK BISHT

s/o Sh. Parveen Kumar Bisht,

r/o House No. 129/7, Upper Samkhetar,

Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

___________

CHANGE OF NAME

I, Rajender Kumar Sharma age 56 years s/o Sh. Shyam Lal Sharma, r/o Angiras Cottage, Kufridhar, P.O. Ghanahatti, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171 014 declare that I have changed my name from Rajender Kumar,(old name) to Rajender Kumar Sharma (new name). All concerned please note.

RAJENDER KUMAR SHARMA

s/o Sh. Shyam Lal Sharma,

r/o Angiras Cottage, Kufridhar, P.O. Ghanahatti,

Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171 014.

10304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947 CHANGE OF NAME

I, Vikesh Kumar s/o Sh. Bohru Ram, r/o Village Tikri, Post office Dhamandri, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name to "Vikesh Sangta". This change has been made as per affidavit number IN-HP67437151004371Y, dated 7-1-2026. All concerned may please note.

VIKESH KUMAR

s/o Sh. Bohru Ram,

r/o Village Tikri, Post office Dhamandri,

Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

___________

CHANGE OF NAME

I, Santosh Kumar s/o Sh. Daulat Ram, r/o Village Saunthal, Post Office Dharech, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my son's,name from Aksham to Saksham. In future my son should be known only by the name Saksham. All concerned please may note.

SANTOSH KUMAR

s/o Sh. Daulat Ram,

r/o Village Saunthal, Post Office Dharech,

Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

___________

CORRECTION OF NAME

I, No. 117054H Ex RPO Rajeev Kumar s/o Sh. Badan Singh, r/o Village & Post Office Beha, Sub-Tehsil Kangoo, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my Naval service record my mother's name is wrongly entered as Sarla Devi. Whereas her correct name is Swarni Devi. Please note.

RAJEEV KUMAR

s/o Sh. Badan Singh,

r/o Village & Post Office Beha, Sub-Tehsil Kangoo,

Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

___________

CORRECTION OF NAME

I, Dinesh Kumar s/o Sh. Khem Chand, r/o House No. 268/1, Near Timber Depo., Jawahar Nagar, Khaliyar, Post Office Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) do hereby declare that in Aadhar Card my minor daughter's name is wrongly entered as Hazal. It should entered her correct name Hazel. Concerned please note.

DINESH KUMAR

s/o Sh. Khem Chand,

r/o House No. 268/, Near Timber Depo., Jawahar Nagar, Khaliyar,

Post Office Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

10305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

CHANGE OF NAME

I, Pawan Kumari (45 years) w/o Sh. Mastan Singh, r/o V.P.O. Sahoura, Tehsil & District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Pawan Kumari to Mamta. All concerned please note.

PAWAN KUMARI

w/o Sh. Mastan Singh,

r/o V.P.O. Sahoura,

Tehsil & District Kangra (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Neelam Sharma age 54 years w/o Sh. Rajender Kumar Sharma, r/o Angiras Cottage, Kufridhar, P.O. Ghanahatti, Tehsil & District Shimla, Pin-171014 (H.P.) declare that I have changed my name from Karuna Sharma (Old Name) to Neelam Sharma (New Name). All concerned please may note.

NEELAM SHARMA

w/o Sh. Rajender Kumar Sharma,

r/o Angiras Cottage, Kufridhar, P.O. Ghanahatti,

Tehsil & District Shimla, Pin-171 014 (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Roshani Devi w/o Sh. Prem Chand, r/o Village Sohri, P.O. Jol Sapper, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Rosani Devi to Roshani Devi for all purposes in future. All concerned please may note.

ROSHANI DEVI

w/o Sh. Prem Chand,

r/o Village Sohri, P.O. Jol Sapper,

Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Jawala Parshad s/o Sh. Dulo Ram, r/o Village & P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Jawala Parshad Awasthi to Jawala Parshad. In future I may be known as Jawala Parshad. All concerned please note.

JAWALA PARSHAD

s/o Sh. Dulo Ram, r/o Village & P.O. Bhawarna,

Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

____________

10306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जनवरी, 2026/27 पौष, 1947

CORRECTION OF NAME

I, Hilo Devi w/o Sh. Chamaru Ram, r/o Village Chirward, P.O. Sandhi, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 2620 8819 6866 my name is wrongly entered as Hali which is incorrect. Whereas my correct name is Hilo Devi. I shall be known as Hilo Devi for all purposes in future. Please may note.

HILO DEVI

w/o Sh. Chamaru Ram,

r/o Village Chirward, P.O. Sandhi,

Tehsil & District Chamba (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Pardeep Kumar s/o Sh. Kartar Chand, r/o Village Chhajwali, P.O. Dasehra, Tehsil Riwalsar, District Mandi (H.P.) declare that my son's name is wrongly entered as Shivansh Thakur in Aadhar Card. Now I intend to correct my son's name as Shivaay Thakur in Aadhar Card. All concerned note it.

PARDEEP KUMAR

s/o Sh. Kartar Chand,

r/o Village Chhajwali, P.O. Dasehra,

Tehsil Riwalsar, District Mandi (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Banti Devi aged 80 years w/o Sh. Sant Ram, r/o Village Derdu, P.O. Kapahi, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) declare that actual and correct name is Banti Devi instead of Bati Devi. All concerned please note.

BANTI DEVI

w/o Sh. Sant Ram, r/o Village Derdu, P.O. Kapahi,

Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Rohit Bhardwaj s/o Sh. Jeet Ram, r/o Ward No.16, House No.117, Near Mahu Nag Temple, Rabon, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan H.P. (Aadhar Card No. 8485 6150 4150) declare that I have changed my name from Rohit Kumar to Rohit Bhardwaj. All concerned please may note.

ROHIT BHARDWAJ

s/o Sh. Jeet Ram, r/o Ward No.16,

House No. 117, Near Mahu Nag Temple, Rabon,

P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2026-01-17.227_gazette_2026-17_01_2026/. Archive identifier in.gazette.himachal.2026-01-17.227_gazette_2026-17_01_2026.