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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 15, 22 April 2026

Published 22 April 2026

Gazette no.
15
Gazetteid
15/GAZETTE/2026-22/04/2026
Identifier
in.gazette.himachal.2026-04-22.15_gazette_2026-22_04_2026
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th April, 2026

No. Ind-II(F)6-10/99.—Whereas the Government vide notification No. Ind-II(E)2-1/2004, dated 28-06-2006 had imposed complete ban on excavation, collection of sand, stone and bajri from the present course of Mandh Khad from Village Sihoti to Village Siyara (Paplah Panchayat). 15-राजपत्र/2026-22-04-2026 (1085)1086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 Whereas, representations to lift the ban for systematic and scientific exploitation of mineral and to generate the revenue which is deprived due to ban and illegal mining in the said area have been received in the Department.

Whereas, the Government after examination of the matter has constituted a Joint Inspection Committee under the chairmanship of Sub-Divisional Officer (C), Kangra, District Kangra, H.P. to study all the parameters indicated in the Notification dated 28-06-2006 as well as in District Survey Report of District Kangra and also to study the availability of minerals in the respective area from Village Sihoti to Village Siyara so that further process for updation of District Survey Report could be initiated by the department, if required.

Whereas, the Joint Inspection of the area has been conducted by the Sub-Divisional Level Joint Inspection Committee constituted on 2-9-2023 to study the parameters indicated in the Notification dated 28-6-2006 as well as in District Survey Report of District Kangra. During the course of inspection, the joint inspection committee observed that more than 16 years has passed, since the implementation of the ban of mining activities in the area under question and during the period i.e. w.e.f. year 2006 to 2023, sufficient replenishment of the area under question has occurred and the area is available for commercial exploitation of minor mineral and therefore scientific mining activities are required in the area, also to avoid the natural calamities like flooding etc.

Whereas, the Joint Inspection Committee comprising the members of Jal Shakti Vibhag and other departments has recommended that the systematic and scientific exploitation of minor minerals in Mandh Khad from Village Sihoti to Village Siyara may be allowed after keeping the safe distance from public utility projects subject to the fulfillment of the parameters as prescribed in Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 and in Notification dated 28-6-2006.

Whereas, the District Survey Report of District Kangra, finalized and approved by the State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA), Himachal Pradesh recommended that recent inspections reveal heavy accumulation of minor minerals in the concerned stretch due to prolonged ban and rains, thereby posing risks to public utility structures and downstream safety; accordingly, subject to the recommendation of the Joint Inspection Committee comprising technical members from the Irrigation and Public Health Department mineral concessions may be considered from Siyara to Sihoti in Mandh Khad and further downstream from Gandor up to the confluence with the Beas.

Now Therefore, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revoke the ban imposed vide Notification dated 28-6-2006 on excavation/collection of sand, stone and bajri in the present course of Mandh Khad from Village Sihoti to Village Siyara (Paplah Panchayat) for initiation of mining activities.

By Order,

R.D. NAZEEM, Additional Chief Secretary (Industries).

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1087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th April, 2026

No. PWD-A-A0(1)/18/2024.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to create following posts of various categories in HPPWD Sub-Division Hamirpur Medical College with immediate effect, in the public interest:—

Sl. No. Name of the post No of posts
1. Assistant Engineer (Civil) 01 (One)
2. Junior Engineer (Civil) 01 (One)
3. Junior Engineer (Electrical) 01 (One)
4. Work Inspector 02 (Two)
5. Multi Task Worker 04 (Four)
Total.. 09 (Nine)

All the above post(s) except MTW will be filled up by direct recruitment as per extant Job Trainee policy of the Government through the appropriate recruitment agency while the post(s) of Multi Task Worker will be filled up as per policy being framed by the Department of Personnel.

By Order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (PW).

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला&171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Email:[email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 21st April, 2026

No. SEC. (F)1/49/ 2025-1958.— In exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 9 of the HP Municipal Corporation Act, 1994, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 33 of the HP Municipal Corporation Rules, 2012 and Rule 35 of the HP Municipal Election Rules, 2015, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the Election Programme for the conduct of general elections in respect of those Municipalities wherein the Government has notified the reservation and copy of the same has been received in the Commission under Rule 11 of the relevant Rules and final electoral rolls have also been published. Details of Municipalities is annexed as Annexure-I. The details of Election Programme is as under:—

1. Nomination papers shall be presented; On 29-04-2026, 30-04-2026 and 02-05-2026 (between 11.00 A.M. to 3.00 P.M.). Nomination papers shall be filed at designated places and before the Officers appointed by the Returning Officer for the purpose.
2. The nomination papers shall be scrutinized; 04th May, 2026 (From 10.00 A.M. onwards)
3. A candidate may withdraw his candidature; On 06th May, 2026 (Before 3.00 P.M.)
4. The list of contesting candidates showing the name of symbols allotted to them shall be prepared and affixed; On 06th May, 2026 immediately after the time of withdrawal is over.
5. The list of Polling stations shall be pasted; On or before 29-04-2026.
6. The Poll, if necessary, shall be held from 7.00 A.M. to 3.00 P.M.; 17-05-2026
7. Counting of votes, in the event of poll, shall be done; The Counting of votes shall be taken up immediately after the close of the poll at the Municipal Headquarters in respect of Municipal Council and Nagar Panchayat. T he Counting of votes in respect of Municipal Corporation Shall be under taken on 31-05-2026 from 9:00 A.M. onwards at respective Municipal Corporation Headquarters.
1088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

By order, Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI) State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

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ANNEXURE-1 LIST OF ULBS IN WHICH ELECTIONS ARE DUE IN THE STATE

Sl. No. Name of District Name of Municipality Number of Wards Total
1. Bilaspur 1. M. Council Bilaspur 11
2. M. Council Ghumarwin 9
3. M. Council Shri Naina Devi Ji 7
4. N. Panchayat Talai 7 34
2. Chamba 1. M. Council Chamba 11
2. M. Council Dalhousie 9
3. N. Panchayat Chowari 7 27
3. Hamirpur 1. M. Council Sujanpur-Tihra 9
2. N. Panchayat Bhota 7 16
4. Kangra 1. M.Corp. Dharamshala 17
2. M.Corp. Palampur 15
3. M. Council Kangra 9
4. M. Council Nurpur 9
5. M. Council Nagrota-Bangwan 7
6. M. Council Dehra 7
7. M. Council Jawalamukhi 9
8. N. Panchayat Shahpur 7 80
5. Kullu 1. M. Council Kullu 11
2. M. Council Manali 7
3. N. Panchayat Bhuntar 7
4. N. Panchayat Nirmand 7
5. N. Panchayat Banjar 7 39
6. Mandi 1. M. Corp. Mandi 15
2. M. Council Sarkaghat 7
3. M. Council Sunder Nagar 13
4. M. Council Ner Chowk 9
5. M. Council Jogindernagar 7
6. N. Panchayat Rewalsar 7
7. N. Panchayat Karsog 7 65
7. Shimla 1. M.Council Rampur 9
2. M.Council Theog 7
3. N. Panchayat Sunni 7
4. N. Panchayat Chopal 7
5. N. Panchayat Kotkhai 7
6. N. Panchayat Jubbal 7
7. N. Panchayat Chirgaon 7
8. N. Panchayat Nerwa 7 58
8. Solan 1. M.Corp. Solan 17
2. M.Council Parwanoo 9
3. M.Council Nalagarh 9
4. N. Panchayat Arki 7
5. N. Panchayat Kandaghat 7 49
9. Sirmour 1. M. Council Nahan 13
2. M. Council Paonta-Sahib 13
3. N. Panchayat Rajgarh 7 33
10. Una 1. M. Council Santokhgarh 9
2. M. Council Mehatpur-Basdehra 9
3. N. Panchayat Gagret 7
4. N. Panchayat Daulatpur Chowk 7
5. N. Panchayat Tahliwal 7
6. N. Panchayat Amb 9 48
Grand Total Municipal Corp. = 04 Municipal Council = 25 Nagar Panchayats = 22 (51) M. Corp. = 64 M. Council = 229 N. Panchayat = 156 449
1090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला&171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Email:[email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 21st April, 2026

No. SEC. (F)1/49/ 2025-2127.—Whereas the State Election Commission has issued election programme vide Notification No. SEC. (F) 1/49/2025- 1958, Dated 21stApril, 2026 to conduct elections to those Municipalities which are annexed as Annexure-I;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243ZA of the Constitution of India read with Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and Section 9 of the HP Municipal Corporation Act,1994 hereby directs that the Model Code of Conduct as notified by this Commission vide Notification No.SEC-16-29/2000- I-3768 dated 03rd November, 2020 shall come into force with immediate effect in the territorial jurisdiction of those Municipalities which are annexed as Annexure-I.

By order, Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI) State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

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ANNEXURE-1 LIST OF ULBS IN WHICH ELECTIONS ARE DUE IN THE STATE

Sl. No. Name of District Name of Municipality Number of Wards Total
1. Bilaspur 1. M. Council Bilaspur 11
2. M. Council Ghumarwin 9
3. M. Council Shri Naina Devi Ji 7
4. N. Panchayat Talai 7 34
2. Chamba 1. M. Council Chamba 11
2. M. Council Dalhousie 9
3. N. Panchayat Chowari 7 27
3. Hamirpur 1. M. Council Sujanpur-Tihra 9
2. N. Panchayat Bhota 7 16
4. Kangra 4. M. Corp. Dharamshala 17
5. M. Corp. Palampur 15
6. M. Council Kangra 9
4. M. Council Nurpur 9
5. M. Council Nagrota-Bangwan 7
6. M. Council Dehra 7
7. M. Council Jawalamukhi 9
8. N. Panchayat Shahpur 7 80
5. Kullu 2. M. Council Kullu 11
2. M. Council Manali 7
3. N. Panchayat Bhuntar 7
4. N. Panchayat Nirmand 7
5. N. Panchayat Banjar 7 39
6. Mandi 4. M. Corp. Mandi 15
5. M. Council Sarkaghat 7
3. M. Council Sunder Nagar 13
4. M. Council Ner Chowk 9
5. M. Council Jogindernagar 7
6. N. Panchayat Rewalsar 7
7. N. Panchayat Karsog 7 65
7. Shimla 3. M. Council Rampur 9
2. M. Council Theog 7
3. N. Panchayat Sunni 7
4. N. Panchayat Chopal 7
5. N. Panchayat Kotkhai 7
6. N. Panchayat Jubbal 7
7. N. Panchayat Chirgaon 7
8. N. Panchayat Nerwa 7 58
8. Solan 1. M. Corp. Solan 17
4. M. Council Parwanoo 9
6. M. Council Nalagarh 9
4. N. Panchayat Arki 7
5. N. Panchayat Kandaghat 7 49
9. Sirmaur 1. M. Council Nahan 13
2. M. Council Paonta-Sahib 13
3. N. Panchayat Rajgarh 7 33
10. Una 3. M. Council Santokhgarh 9
4. M. Council Mehatpur-Basdehra 9
3. N. Panchayat Gagret 7
4. N. Panchayat Daulatpur Chowk 7
5. N. Panchayat Tahliwal 7
6. N. Panchayat Amb 9 48
Grand Total Municipal Corp. = 04 Municipal Council = 25 Nagar Panchayats = 22 (51) M. Corp. = 64 M. Council = 229 N. Panchayat = 156 449
1092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

ई-मेल/Email: [email protected], वेब/Website: https://neva.gov.in

ौिंकसल चै(cid:638)र कमला-171 004, COUNCIL CHAMBER SHIMLA-171 004

NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2026

No. V.S.FIN-3M (All Notification) 03/2022.—In exercise of the power vested in him under Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971), the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the Rules in order to carry out the following amendments in Rules of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amended vide Act No. 38 of 2025, namely:—

Short Title & Commencement (1) These Rules may be called The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2025. ( 2) These Rules shall come into force from date of publication in Rajpatra effective from 15-10-2025.
Amendment of Section 3 of the Principal Act (a) In the marginal heading for the word Salary & Compensatory Allowance, the words Salary to a Member shall be substituted. ( b) In sub-section (1),— (i) For the words " fifty five thousand", the words "eighty five thousand" shall be substituted; and (ii) The words " and compensatory allowances at the rate of five thousand rupees" shall be omitted. ( c) after sub-section (1-A), the following shall be inserted, namely:— "(2) The salary of a member shall be increased after every five year commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to Section 48 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)."
Amendment of Section 4 In Section 4 of the Principal Act, in sub-section (1) in clause(ii) for the word " one thousand eight hundred", the words "two thousand five hundred", shall be substituted.
Substitution of Section 4-B For the Section 4B of the Principal Act, the following shall be substituted , namely:— "4-B, Constituency and Office Allowance.—(1)There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of one lakh twenty thousand rupees per mensem.
Substitution of Section 5
Omission of Section 5-A.
Amendment of Section 6.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

ई-मेल/Email: [email protected], वेब/Website: https://neva.gov.in

ौिंकसल चै(cid:638)र कमला-171 004, COUNCIL CHAMBER SHIMLA-171 004

NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2026

No. V.S.FIN-3M (All Notification) 03/2022.—In exercise of the power vested in him under Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member), Act, 1971 (Act No. 8 of 1971), the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased1094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 to make the Rules in order to carry out the following amendments in Section 6-B of Himachal Pradesh Legislative Assembly Allowances and Pension of Member Amended vide Act No. 38 of 2025, namely:—

Short Title & Commencement (1) These Rules may be called The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Allowances and Pension of Member) Amendment Act, 2025. ( 2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra effective from 15-10-2025.
Amendment of Section 6-B. In Section 6-B of the principal Act,— (a) In sub-section (1), for the words and figures "Rs. 36,000", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted; and (b) After sub-section (1), the following shall be inserted, namely:— "(1-A) The pension of a member for the first term shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to Section 48 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)."
Omission of Section 6-CC. ** Telephone facilities to Ex_members. Section 6-CC shall be omitted.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

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NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2026

No.V.S.FIN-3M (All Notification) 03/2022.—In exercise of the power vested in him under Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member), Act, 1971 (Act No. 8 of 1971), the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the Rules in order to carry out the following amendments in Section 6-A of Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Free Travel Facilities by Rail/Air/Bus) Amended vide Act No. 38 of 2025, namely:—

Short Title & Commencement (1) These Rules may be called The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Free Travel Facilities by Rail/Air/Bus) Amendment Act, 2025. ( 2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra effective from 15-10-2025.
Amendment of Section 6-A. In Section 6-A of the principal Act,— (a) For the words "two lac rupees", the words "three lakh rupees" shall be substituted; (b) For the first proviso, the following shall be substituted, namely:— "Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometre charges shall not exceed twenty five rupees and shall be within the maximum limit of three lakh rupees:"; and (c) in the second proviso, for the words "two lac rupees," the words "three lakh rupees" shall be substituted.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

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NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2026

No.V.S.FIN-3M (All Notification) 03/2022.—In exercise of the power vested in him under Section-13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES Act, 1971 (Act No. 4 of 1971), the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the Rules in order to carry out the following amendments in Section 3 & 4 of Himachal Pradesh Legislative Assembly SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES Amended vide Act No. 40 of 2025 namely:—

Short Title & Commencement (1) These Rules may be called The Himachal Pradesh Legislative SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES Amendment Act, 2025. ( 2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra effective from 15-10-2025.
Amendment of Section 3 of the Principal Act (a) In sub-section (1), for the words "eighty thousand", the words "ninety five thousand" shall be substituted; ( b) For sub-section (1-A), the following shall be substituted, namely:— "(1-A) The salary of the Speaker shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to Section 48 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)."; and (c) in sub-section (1-B), for the words "ninety five thousand", the words "one lakh fifty thousand" shall be substituted.
Amendment of Section 4. In section 4 of the principal Act,— (a) In sub-section (1), for the words, "seventy five thousand", the words "ninety two thousand" shall be substituted; (b) For sub-section (1-A), the following shall be substituted, namely:— "(1-A) The salary of the Deputy Speaker shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of cost inflation index provided under clause (v) of Explanation to Section 48 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)."; and (c) In sub-section (1-B), for the words "ninety five thousand", the words "one lakh fifty thousand" shall be substituted.
Omission of Section 8. Section 8 of the principal Act shall be omitted.
Amendment of Section 10-A (a) In sub-section (1),— (i) for the words "four lac rupees", the words "six lakh rupees" shall be substituted; (ii) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:— "provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometre charges shall not exceed twenty five rupees and shall be within the maximum limit of six lakh rupees:"; and (iii) in the second proviso, for the words "four lac rupees" the words "six lakh rupees" shall be substituted; and ( b) in sub-section (2), for the words "twenty five thousand', the words "fifty thousand" shall be substituted.
1096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

1097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

ई-मेल/Email: [email protected], वेब/Website: https://neva.gov.in

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NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2026

No.V.S.FIN-3M (All Notification) 03/2022.—In exercise of the power vested in him under Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member), Act, 1971 (Act No. 8 of 1971) and consequent upon the letter No. GAD-C-D (6)-7/2025 of General Administration Department (Parliamentary Affairs Department) to the Govt. of Himachal Pradesh, the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to enact the Rules in order to carry out the following amendments in clause 3(2) & 4(iii) of Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amended Vide Act No. 38 of 2025 , namely:—

SHORT TITLE & COMMENCEMENT (1) These Rules may be called The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Allowances and Pension of Members) Rules, 2025. ( 2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra effective from 06-11-2025.
SUBSTITUTION OF SECTION 3 (2) (3) For the words "Rupees eighteen" the words Rupees "twenty five" shall be substituted. P rovided that travelling allowance/ own car mileage allowance is to be increased from 18.00 per KM to 25 per KM during official purpose in respect of Hon'ble MLA's.
SUBSTITUTION OF SECTION 4 (iii) Intermediate Journey ( 4) For the words "Rupees eighteen " the words Rupees "twenty five" shall be substituted.

Sd/-

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H.P. Vidhan Sabha.

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NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2026

No.V.S.FIN-3M (All Notification) 03/2022.—In exercise of the power vested in him under Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member),1098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 Act, 1971 (Act No. 8 of 1971), the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the Rules in order to carry out the following amendments in Rule 3(2) & 4(iii) of Hiamchal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Rules, 1971, namely:—

SHORT TITLE & COMMENCEMENT (1) These Rules may be called The Hiamchal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Rules, 1971 (First Amendment) Rules, 2025. ( 2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra.
AMENDMENT OF RULES-3 (2) (a) (3) For the words "Salary and compensatory allowances", the words "Salary to a members" shall be substitutes.
AMENDMENT OF RULES-3 (2) (b) (i) & (ii) (4) For the words "Fifty Five Thousand", the words "Eighty Five Thousand" shall be substituted. ( 5) The words "and compensatory allowances at the rate of Five Thousand Rupees" shall be omitted.
AMENDMENT OF RULES-3 (2) (c) (6) After sub-section (1-A), the following shall be inserted, namely:— ( 7) "(2) The salary of a Members shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to Section 48 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)."
AMENDMENT OF RULES-4 (3) (ii) (8) For the words "One Thousand Eight Hundred", the words "Two Thousand Five Hundred" shall be substituted.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

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ई-मेल/Email: [email protected], वेब/Website: https://neva.gov.in

ौिंकसल चै(cid:638)र कमला-171 004, COUNCIL CHAMBER SHIMLA-171 004

NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2026

No.V.S.FIN-3M (All Notification) 03/2022.—In exercise of the power vested in him under Section-13 of the Salaries and allowances of Minister (Himachal Pradesh) Amendment Act 2025 in respect of Leader of Opposition as a cabinet Minister, the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to enact the Rules in order to carry out the following amendments of Section 14-B by way of insertion Amended vide Act No. 39 of 2025 namely:—

Short Title & Commencement (1) These Rules may be called the Salaries and allowances of leader of Opposition Amendment Act, 2025. ( 2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra effective from 15-10-2025.
Insertion of Section 14-B after Section 14 of the principal Act. (1) The Leader of opposition shall be entitled to receive salary, allowances and benefits as admissible to a Cabinet Minister of the Government under this Act. E xplanation.—For the purpose of this Section, "Leader of Opposition" means a Member of the Legislative Assembly, who is , for the time being, the Leader of the party in opposition to the Government having the greatest numerical strength and recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly. ( 2) The Leader of Opposition shall not be entitled to receive any sum by way of salary, allowances and benefits, as a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh except what is specifically to a Cabinet minister under this Act.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

__________

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

ई-मेल/Email: [email protected], वेब/Website: https://neva.gov.in

ौिंकसल चै(cid:638)र कमला-171 004, COUNCIL CHAMBER SHIMLA-171 004

NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2026

No.V.S.FIN-3M (All Notification) 03/2022—In exercise of the power vested in him, the Speaker is pleased to enact the following rules in order to carry out the following amendments, Amended vide Act No. 39 of 2025 in respect of Salaries and allowances and other benefits of the Chief Whip & Dy. Chief Whip as admissible to a cabinet/ Minister of State, vide bill No. 7 of 2018.

Short Title & Commencement (1) These Rules may be called the Salaries and allowances and other benefits of the Chief Whip & Dy. Chief Whip Amendment Act, 2025. ( 2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra effective from 15-10-2025.
Amendment in Section 3 (1) & (2) (3) The Chief Whip & Deputy Chief Whip shall be entailed to receive a salary and allowances at the same rate as are admissible to a cabinet Minister & Minister of State respectively.
(1) As per substitution of words "Eighty Thousand" to that of "Ninety Five Thousand" to a cabinet Minister, for the words "Eighty Thousand" the words "Ninety Five Thousand" shall be substituted; and (2) As per substitution of words "Seventy Eight Thousand" to that of "Ninety Three Thousand" to a State Minister, for the words " Seventy Eight Thousand" the words "Ninety Three Thousand" shall be substituted; and
Amendment in Section 5 (i) (Sumptuary allowance) (4) As per substitution for words "Ninety Five Thousand" the words "One Lakh Fifty Thousand", shall be substituted; and ( 5) As per substitution for words " Ninety Five Thousand" the words "One Lakh Fifty Thousand", shall be substituted; and
(ii) Free Travel Facility (1) As per substitution for words "Four Lacs" the words "Six Lacs", shall be substituted; and ( 2) As per substitution for words "for Four Lacs" the words "Six Lakh ", shall be substituted; and
(iii) Travelling allowance (1) As per substitution for words "one thousand eight hundred" the words "two thousand five hundred", shall be substituted; and ( 2) As per substitution for words "one thousand eight hundred" the words "two thousand five hundred", shall be substituted;
1100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

__________

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

ई-मेल/Email: [email protected], वेब/Website: https://neva.gov.in

ौिंकसल चै(cid:638)र कमला-171 004, COUNCIL CHAMBER SHIMLA-171 004

NOTIFICATION

Shimla, the 17th April, 2026

No.V.S.FIN-3M (All Notification) 03/2022.—In exercise of the power vested in him under Section-13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971) and consequent upon the letter No. GAD-C-D(6)-7/2025 of General Administration Department (Parliamentary Affairs Department) to the Govt. of Himachal Pradesh , the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to enact the Rules in order to carry out the following amendments in Rule 10 of Himachal Pradesh Legislative Assembly (Speaker and Deputy Speaker Salaries) Amended Vide Act No. 40 of 2025 , Namely:—

SHORT TITLE & COMMENCEMENT (1) These Rules may be called The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Speaker and Deputy Speaker Salaries) Rules, 2025. ( 2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra effective from 06-11-2025.
SUBSTITUTION OF SECTION 10 (3) For the words "Rupees eighteen" the words Rupees "twenty five" shall be substituted. P rovided that travelling allowance/ own car mileage allowance is to be increased from 18.00 per Km to 25 per KM during official purpose in respect of Speaker and Deputy Speaker.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

__________

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, (हि0प्र0) श्री भूप सिंह पुत्र श्री पाल सिंह, गांव हमल, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1293/2026 दिनांक 20-01-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2024/1293 दिनांक 20-01-2026. 2. शपथ-पत्र आवेदक 3. शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह 4. मृत्यु रिपोर्ट 5. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 6. प्रधान रिपोर्ट

जिसमें श्री भूप सिंह पुत्र श्री पाल सिंह गांव हमल, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के पिता श्री पाल सिंह पुत्र श्री मोती सिंह ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के पिता श्री पाल सिंह पुत्र श्री मोती सिंह ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-01-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री पाल सिंह पुत्र श्री मोती सिंह ग्राम पंचायत पुखरी परगना धुन्धी, उप तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 30-09-1999 जन्म 1102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के पिता श्री पाल सिंह पुत्र श्री मोती सिंह ग्राम पंचायत पुखरी परगना धुन्धी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम सचिव पंचायत पुखरी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, (हि0प्र0) श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री ठाकुर सिंह, गांव हमल, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1577/2026 दिनांक 11-03-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2024/2717 दिनांक 09-02-2026. 2. शपथ-पत्र आवेदक 3. शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह 4. मृत्यु रिपोर्ट 5. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 6. प्रधान रिपोर्ट

जिसमें श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री ठाकुर सिंह, गांव हमल, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के पिता श्री ठाकुर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के पिता श्री ठाकुर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 09-02-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है श्री ठाकुर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह ग्राम पंचायत पुखरी परगना धुन्धी, उप तहसील पुखरी की मृत्यु तिथि 05-01-1995 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के पिता श्री ठाकुर सिंह1103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 पुत्र श्री मोती सिंह ग्राम पंचायत पुखरी परगना धुन्धी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम सचिव पंचायत पुखरी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डल्हौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी गुनियाला, डाकघर व तहसील डल्हौजी, जिला चम्बा।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना पत्र बराये मकफूद उल खबरी (लापता) बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थिया अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनके पति श्री रमेश कुमार पुत्र श्री प्रभू पुत्र श्री भोटू, निवासी गुनियाला, डाकघर व तहसील डल्हौजी, तहसील डल्हौजी, जोकि लगभग 20 वर्षों से लापता हैं प्रार्थिया अपने पति की वरास्त जो मुहाल करेलनू व गुन्याला में है वह जायज वारसान के नाम पर दर्ज करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के आवेदन पर यदि किसी को उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 29-04-2026 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने कि सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम इन्तकाल के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डल्हौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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In the Court of Sub Divisional Magistrate Chamba,

Distt. Chamba (H.P.)

Sh. Rajat Sharma s/o Late Sh. Arunesh Sharma, r/o Mohalla Mai Ka Bag, Post Office Sultanpur, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.)

And

Smt. Natasha d/o Sh. Tarun Sharma, r/o Mohalla Kharura, Post Office Chamba, Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba (H.P.)

Versus

1104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 The General Public

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 22-11-2023 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstance it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, District Chamba (H.P.) well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my Court on or before 29-04-2026 at 02.00 P.M. either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 27-03-2026.

Seal.

Sd/- (RAHUL DHIMAN, HAS), Sub Divisional Magistrate Chamba, Distt. Chamba (H.P.).

___________

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) मिसल नं0. किस्म मुकदमा तारीख दायर तारीख पेशी 21/NT/2026 जन्मतिथि पंजीकरण 17-04-2026 30-04-2026

. . प्रार्थिया। श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री प्रेम चंद, वासी मोहाल चपटेड, डाकघर जंगल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

जन्मतिथि पंजीकरण श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री प्रेम चंद, वासी मोहाल चपटेड, डाकघर जंगल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

इश्तहार1105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 प्रार्थना पत्र बराये जन्मतिथि पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री प्रेम चंद, वासी मोहाल चपटेड, डाकघर जंगल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 21-10-1970 को ग्राम पंचायत बैरी में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किये जाएं । अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उरोक्त जन्मतिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 30-04-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना ऐतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) मिसल नं0. किस्म मुकदमा तारीख दायर तारीख पेशी 20/NT/2026 जन्मतिथि पंजीकरण 10-04-2026 30-04-2026 श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री तुलसी दास, वासी मोहाल भटेरा, डाकघर जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, . . प्रार्थिया। जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। जन्मतिथि पंजीकरण श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री तुलसी दास, वासी मोहाल भटेरा, डाकघर जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

इश्तहार

प्रार्थना-पत्र बराये जन्मतिथि पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री तुलसी दास, वासी मोहाल भटेरा, डाकघर जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 10-06-1959 को ग्राम पंचायत पनोह में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत पनोह में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत पनोह में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किये जाऐ।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्मतिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व ऐतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 30-04-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना ऐतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।1106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री बलदेव सिंह पुत्र शंकर सिंह, गांव डाकघर वरोट वनाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954।

प्रार्थी श्री बलदेव सिंह पुत्र शंकर सिंह, गांव डाकघर वरोट वनाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती हेतु गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का नाम महाल वरोट के राजस्व रिकॉर्ड में होशनाकी पुत्र जगतो दर्ज है। परन्तु प्रार्थी के आधार कार्ड में शंनाक सिंह दर्ज है। प्रार्थना-पत्र के अनुसार होशनाकी व शंनाक सिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी महाल वरोट के राजस्व कागजात में अपने पिता का नाम होशनाकी के बजाए होशनाकी उर्फ शंनाक सिंह पुत्र जगतो दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम को महाल हजा में दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी के पिता का नाम महाल वरोट के राजस्व रिकॉर्ड में होशनाकी उर्फ शंनाक सिंह पुत्र जगतो दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 19-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री होशियार सिंह पुत्र उधम सिंह, गांव वरोट, डा0 वरोट वनाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा,

. . प्रार्थी। हि0प्र0

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954।

श्री होशियार सिंह पुत्र उधम सिंह, गांव वरोट, डा0 वरोट वनाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती हेतु गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का नाम महाल वरोट के राजस्व रिकॉर्ड में उधोम पुत्र फतू दर्ज है परन्तु प्रार्थी के आधार कार्ड व वोटर कार्ड, बैंक रिकॉर्ड में उधम सिंह दर्ज हैं। प्रार्थना-पत्र के अनुसार उधम सिंह व उधो दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।1107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 अतः प्रार्थी महाल वरोट के राजस्व कागजात में अपने पिता का नाम उधो के बजाए उधो उर्फ उधम सिंह पुत्र फतू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम को महाल हजा में दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी के पिता का नाम महाल वरोट के राजस्व रिकॉर्ड में उधो उर्फ उधम सिंह पुत्र फतू दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 19-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री प्रदीप सिंह सोहल पुत्र श्री शुभ कर्ण, गांव व डा0 वरुणा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थी श्री प्रदीप सिंह सोहल पुत्र श्री शुभ कर्ण, गांव व डा0 वरुणा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकॉर्ड स्कूल रिकॉर्ड में प्रदीप सिंह सोहल दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख तहसील फतेहपुर के अन्र्तगत पटवार वृत्त कुट के रिकॉर्ड में है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार प्रदीप सिंह पुत्र शुभकर्ण की जगह प्रदीप सिंह सोहल पुत्र शुभकर्ण दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 27-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

अंजु वाला पुत्री नसीव सिंह, निवासी गांव धनुना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।1108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मच्छोट में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

अंजु वाला पुत्री नसीव सिंह, निवासी गांव धनुना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत मच्छोट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 11-03-1983 को हुआ था, परन्तु ग्राम पंचायत मच्छोट के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजी—त नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत मच्छोट के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजी—त करने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

लक्ष्मी देवी पुत्री भुरु राम, निवासी गांव हाडा, डा0 व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हारा में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

लक्ष्मी देवी पुत्री भुरु राम, निवासी गांव हाडा, डा0 व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत हारा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 07-12-1953 को हुआ था, परन्तु ग्राम पंचायत हारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजी—त नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत हारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया की1109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 जन्म तिथि पंजी—त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगें। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

रिम्पी देवी पुत्री तुंगल सिंह, निवासी गांव व डा0 लोहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लोहारा में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

रिम्पी देवी पुत्री तुंगल सिंह, निवासी गांव व डा0 लाहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत लोहारा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 07-07-1974 को हुआ था, परन्तु ग्राम पंचायत लोहारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजी—त नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत लोहारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजी—त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगें। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/तह/2025 किस्म : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 03-03-2025 श्री अमर सिंह पुत्र श्री महलू राम, गांव वड़, डाकघर दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।1110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे। उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री अमर सिंह पुत्र श्री महलू राम, गांव वड़, डाकघर दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी पुत्री रजनी देवी का जन्म दिनांक 18-11-1984 कोे गांव वड़, डाकघर दगोह, ग्राम पंचायत वड़, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत कुलंजा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरी पुत्री की जन्म तिथि 18-11-1984 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 03-03-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वड़ को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 10/तह/2025 किस्म : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 04-03-2025 कुशला देवी पुत्री स्व0 श्री शुभ करण, गांव नी, डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कुशला देवी पुत्री स्व0 श्री शुभ करण, गांव नी, डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 26-10-1957 कोे गांव नी, डाकघर द्रमण, ग्राम पंचायत द्रमण, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत द्रमण को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कुशला देवी की जन्म तिथि1111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 26-10-1957 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-03-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत द्रमण को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 03/तह/2025

तारीख पेशी : 06-03-2025 1. सकीना देवी पुत्री श्री भोंटा राम, गांव पलेटा, डाकघर मोलग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वर्तमान पत्नी संसार चन्द, गांव व डाकघर मुगल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये विवाह दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सकीना देवी पुत्री श्री भोंटा राम, गांव पलेटा, डाकघर मोलग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र पेश किया कि मेरी शादी संसार चन्द, गांव व डाकघर मुगल, तहसील जयसिंहपुर जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेशी किया व आवेदन किया है कि मेरी शादी दिनांक 27-04-1980 कोे हिन्दू रीति-रिवाज से सम्पन्न हुई थी व तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे है। किन्तु अज्ञानता के कारण वे अपनी विवाह तिथि को संबन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत मुगल में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-03-2025 को बाद दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज न सुना जायेगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत मुगल को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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1112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/तह/2024

तारीख पेशी : 04-03-2025 1. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अमरू राम, गांव कुटवाला, डाकघर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

2. Smt. Pooja d/o Sh. Ajay Pal, r/o Gali Ghanyara Bahadurpur, Vill. Chandora Bahadurpur, Distt. Shahajahapur UP at present wife of Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Amru Ram, Village Kutballa, P.O. Lambagaon, Teh. Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.) . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये विवाह दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अमरू राम, गांव कुटवाला, डाकघर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी शादी Smt. Pooja d/o Sh. Ajay Pal, r/o Gali Ghanyara Bahadurpur, Vill. Chandora Bahadurpur, Distt. Shahajahapur UP से 30-06-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज Mata Bajreshwari Temple Kangra (H.P.) में सम्पन्न हुई थी। तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानता के कारण प्रार्थी विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत तलवाड़ में पंजीकृत नहीं करवा सके हैं इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने विवाह का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने विवाह का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत तलवाड़ को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादीगण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरी विवाह तिथि 30-09-2016 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तोे वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-03-2025 को बाद दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त विवाह पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत तलवाड़ को जारी कर दिया जाएगा। यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29-01-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 21/तह/2024

तारीख पेशी : 04-03-2025 1. अनीता देवी पुत्री श्री दर्योधन सिंह, गांव व डाकघर भरवाना, उपतहसील पंचरूखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 वर्तमान पत्नी सुभाष चन्द, गांव टम्बरू, डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंंहपुर, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये विवाह दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अनीता देवी पुत्री श्री दर्योधन सिंह, गांव व डाकघर भरवाना, उपतहसील पंचरूखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने स्वयं पेश होकर प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी शादी सुभाष चन्द, गांव टम्बरू, डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंहपुर जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेशी किया व आवेदन किया है कि उसका विवाह दिनांक 30-11-1991 कोे हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी शादी सुभाष चन्द, गांव टम्बरू, डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 से सम्पन्न हुई थी व तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानता के कारण वे अपनी विवाह तिथि को संबन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत द्रमण में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-03-2025 को बाद दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का या एतराज न सुना जायेगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार ग्राम पंचायत द्रमण को जारी कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 05-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-------- ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 05/TEH/2025 तारीख पेशी : 11-03-2025 श्री चनन सिंह पुत्र श्री संसार सिंह पुत्र श्री हेतू, निवासी गांव व डा0 इंदौरा, तहसील इन्दौरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड बावत अराजी खाता नं0 1156, खतौनी नं0 1639, खसरा नं0 कित्ता 9, रकबा तादादी 00-68-78 है0 मी0, जमाबन्दी साल 2019-20 वाकया महाल व मौजा इंदौरा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 व खाता नं0 188, खतौनी नं0 256, खसरा नं0 1040,कित्ता 1, रकबा तादादी 00-35-31 है0 मी0 जमाबंदी साल 2020-21 वाक्या महाल व मौजा कुडसां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी श्री चनन सिंह पुत्र श्री संसार सिंह पुत्र श्री हेतू, निवासी गांव व डा0 इंदौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि वे उक्त भूमि का वाहिद मालिक है और मौका पर काश्त करता है लेकिन मोहाल व मौजा इन्दौरा के कागजात 1114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 माल में उसका नाम चन्द पुत्र श्री सारो पुत्र श्री हेतू, गांव व डा0 इंदौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में गलत दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है। और मोहाल व मौजा कडसां के कागजात माल में उसका नाम जट उपनाम चन्द पुत्र श्री संसार सिंह पुत्र श्री हेतू, गांव व डा0 इंदौरा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 गलत दर्ज कर दिया गया है जोकि गलत है जबकि उसका वास्तविक नाम श्री चनन सिंह पुत्र श्री संसार सिंह पुत्र श्री हेतू, निवासी गांव व डा0 इंदौरा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 है। जिसकी दुरुस्ती करके खाना मलकीयत में प्रार्थी का सही नाम श्री चनन सिंह पुत्र श्री संसार सिंह पुत्र श्री हेतू किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमे में खाना मलकीयत में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 11-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें, अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01/2025

तारीख पेशी : 11-03-2025 श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री अमीं चन्द, निवासी गांव धमन लाहड, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थी। पंचायत धमन लाहड, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री अमीं चन्द, निवासी गांव धमन लाहड, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत धमन लाहड, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-11-1979 को गांव धमन लाहड, ग्राम पंचायत धमन लाहड में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत धमन लाहड को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त शमशेर सिंह की जन्म तिथि 05-11-1979 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-03-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शमशेर सिंह की जन्म तिथि 05-11-1979 के पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत धमन लाहड को पारित कर दिया जाएगा।1115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 10-02-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02/2025

तारीख पेशी : 12-03-2025 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री नथू राम, निवासी गांव लाहड डूहक, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत डूहक, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री नथू राम, निवासी गांव लाहड डूहक, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत डूहक, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-03-1964 को गांव लाहड डूहक, डाकघर डूहक, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत डूहक में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत डूहक को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 10-03-1964 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-03-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती सुनीता कुमारी की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत डूहक को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11-02-2024 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 10-03-2025 राम प्यारी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया राम प्यारी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिन का जन्म दिनांक 07-03-1974 को गांव फरेड़ में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज है तो वह दिनांक 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिन के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत फरेड के अभिलेख में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 10-03-2025 मीरां देवी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया मीरां देवी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिन का जन्म दिनांक 05-03-1976 को गांव फरेड़ में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज है तो वह दिनांक 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिन के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 10-03-2025 मीनाक्षी देवी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया मीनाक्षी देवी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिन का जन्म दिनांक 02-05-1987 को गांव फरेड़ में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज है तो वह दिनांक 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिन के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 10-03-2025 सुषमा देवी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया सुषमा देवी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिन का जन्म दिनांक 10-04-1979 को गांव फरेड़ में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज है तो वह दिनांक 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या 1118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिन के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 10-03-2025 मंजू पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया मंजू पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिन का जन्म दिनांक 16-05-1983 को गांव फरेड़ में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज है तो वह दिनांक 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिन के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 10-03-2025 रीना देवी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया रीना देवी पुत्री सुख राम, निवासी गांव फरेड़, डा0 फरेड़, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिन का जन्म दिनांक 26-07-1981 को गांव फरेड़ में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः अब इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज है तो वह दिनांक 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिन के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत फरेड़ के अभिलेख में दर्ज करने बारे पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 701682/2026 नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 30-04-2026 रूमां देवी पुत्री श्री काली राम, गांव व डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.--महाल संघोल़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में प्रार्थिया अपने नाम से सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवन्यू एक्ट 1954 धारा 38 (अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में रूमां देवी पुत्री श्री काली राम, गांव व डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं पेश होकर प्रार्थना की है मेरा सही नाम रूमां देवी है परन्तु महाल संघोल के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम रूपा देवी गलत दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने नाम की दुरुस्ती का आदेश ग्रामीण राजस्व अधिकारी संघोल को जारी करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया के आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल संघोल के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम रूपा देवी के बजाये रूपा देवी उपनाम रूमां देवी करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 30-04-2026 को समय 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त नाम दुरुस्ती के आदेश संबन्धित ग्रामीण राजस्व अधिकार संघोल को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 06-04-2026 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय :- इन्तकाल नं0 566 महाल मनोह पटवार वृत्त फतेहपुर तस्दीक करने बारे। प्रतिवादीगण :-

1. श्रीमती सागरी देवी पुत्री उधो 2. राम प्यारी पुत्री उधो 3. सरला देवी पुत्री उधो 4. सास्त्री देवी पुत्री उधो 5. इन्द्रा देवी पुत्री उधो 6. समस्त निवासी गांव महाल मनोह मौजा फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उक्त वारसान हिन्दू उत्ताराधिकारी अधिनियम, 1956 के तहत बने हैं जिन्हे इतलाह साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अतः इन उपरोक्त वारसान को इस इश्तहार प्रकाशन करवा कर सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त इन्तकाल बारे दिनांक 30-04-2026 को असालतन व वकालतन तहसील कार्यालय फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें। अन्यथा एकतरफा कारवाई अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षरित/- (दीपक शर्मा) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय :- इन्तकाल नं0 2272 महाल हाडा, पटवार वृत्त फतेहपुर तस्दीक करने बारे। प्रतिवादी :-

1. श्रीमती प्रीति पुत्री दुनी चन्द समस्त निवासी गांव महाल हाडा मौजा फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुताबिक वसीयत श्री दुनी चन्द के वारसान 1. श्री प्रेम सिंह पुत्र दुनी चन्द 2. रमेश कुमार पुत्र दुनी चन्द अतः श्रीमती प्रीति पुत्री दुनी चन्द जो कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम तहत वारिस बने हैं जिन्हे1121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 इतलाह साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अतः श्रीमती प्रीति पुत्री दुनी चन्द को इस इश्तहार प्रकाशन करवा कर सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त इन्तकाल बारे दिनांक 30-04-2026 को असालतन व वकालतन तहसील कार्यालय फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें। अन्यथा एकतरफा कारवाई अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षरित/- (दीपक शर्मा) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0)

वाद संख्या : 805216/2026 तारीख दायर : 12-02-2026 किस्म वाद : दुरुस्ती नाम वाद शीर्षकः-

. . वादी। श्री राजू राम पुत्र स्व0 श्री फिना दास, निवासी गांव व डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के अन्तर्गत भूमि खाता/खतौनी नं0 16 मिन/26 व खाता नं0 145, स्थित मोहाल उप-महाल बटाड़ी, हदबस्त नं0 46/3, जमाबंदी साल 2023-2024, पटवार वृा जरोल, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादी श्री राजू राम पुत्र स्व0 श्री फिना दास, निवासी गांव व डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0) द्वारा इस राजस्व कार्यालय में दिनांक 12-02-2026 को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया है कि प्रार्थी व उसके पिता का नाम भूमि खाता/खतौनी नं0 16 मिन/26 व खाता नं0 145, स्थित मोहाल उप-महाल बटाड़ी, हदबस्त नं0 46/3, जमाबंदी साल 2023-2024, पटवार वृा जरोल, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नरपाल पुत्र श्री फिना दास गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम राजू राम पुत्र स्व0 श्री फिना दास है, जिसकी पुष्टि के लिए वादी द्वारा आधार कार्ड, परिवार नकल, राशन कार्ड, पहचान पत्र व बैंक पासबुक की प्रतियां संलग्न कर रखी हैं। वादी अब अपने को उक्त राजस्व अभिलेख में नरपाल के स्थान पर राजू राम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः समस्त आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी के नाम को उक्त राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारा किसी को किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 29-04-2026 को कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित समय में यदि किसी का कोई उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता है तो इस वाद में नियमानुसार वांछित दुरुस्ती आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0)।1122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर : तारीख फैसला : 82/2025 दुरुस्ती इन्द्राज 06-08-2025

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री यज्ञा दत पुत्र श्री जय —ष्ण, निवासी गांव लाडसा, डाकघर डान्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . .वादी। शिमला (हि0प्र0)

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त ईन्द्राज बारे।

इश्तहार

श्री यज्ञा दत पुत्र श्री जय —ष्ण, निवासी गांव लाडसा, डाकघर डान्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने आवेदन दुरुस्ती दरख्वास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत वादी ने राजस्व कागजात मौजा लाडसा में अपना नाम आज्ञा दत पुत्र जय —ष्ण पुत्र थीसा जोकि गलत दर्ज हुआ है, के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों, यज्ञा दत पुत्र जय —ष्ण पुत्र थीसी दुरुस्त करने बारे आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिस सन्दर्भ में आवेदन मौका छानबीन हेतु क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर को भेजी गई और छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो के इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों में पाया कि वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा लाडसा के जमाबंदी वर्ष 2018-19 व 2023-24 में प्रार्थी यज्ञा दत पुत्र जय —ष्ण पुत्र थीसा दर्ज है जबकि मौका छानबीन के दौरान हाजिर बाशिन्दगान देह न ब्यान किया कि प्रार्थी का नाम आज्ञा दत पुत्र जय —ष्ण पुत्र थीसा गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी का नाम यज्ञा दत पुत्र जय —ष्ण पुत्र थीसा सही है। राजस्व कागजात मौजा लाडसा में सायल का नाम यज्ञा दत पुत्र जय —ष्ण पुत्र थीसी दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी यज्ञा दत पुत्र जय —ष्ण, निवासी लाडसा, डाकघर डान्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम राजस्व कागजात मौजा लाडसा में आज्ञा दत पुत्र जय —ष्ण पुत्र थीसा के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों के यज्ञा दत पुत्र जय —ष्ण पुत्र थीसा दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी मिति 28-04-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 30-03-2026 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर (बुशहर), जिला शिमला (हि0प्र0)।

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1123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : किस्म दुरुस्ती : तारीख दायर : तारीख फैसला : 83/2025 दुरुस्ती इन्द्राज 06-08-2025 ------

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री गोविन्द सिंह पुत्र वगडू, निवासी दारन, डाकघर दौफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . वादी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री गोविन्द सिंह पुत्र वगडू, निवासी दारन, डाकघर दौफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने आवेदन दुरुस्ती दरख्वास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत वादी ने राजस्व कागजात मोहाल शाह में अपना नाम गोविन्द पुत्र वगडू, जोकि गलत दर्ज हुआ है, के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजा,ें गोविन्द सिंह पुत्र वगडू पुत्र सही दुरुस्त करने बारे आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया ह,ै जिस सन्दर्भ में आवेदन मौका छानबीन हेतु क्षेत्रीय कानूनगो झाकड़ी को भेजी गई और छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो के इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों में पाया कि वादी श्री गोविन्द सिंह पुत्र वगडू का नाम राजस्व कागजात माल चक शाह के खाना मलकियत में गोविन्द पुत्र वगडू दर्ज है जो गलत दर्ज है। मुताबिक ब्यानात बाशिन्दगान देह, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र एवं पहचान पत्र में वादी का नाम गोवन्द सिंह पुत्र वगडू है। वादी का नाम राजस्व कागजात मोहाल शाह में गोविन्द पुत्र वगडू के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र वगडू दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी श्री गोविन्द सिंह पुत्र वगडू, निवासी दारन, डाकघर दौफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम राजस्व कागजात मोहाल शाह में गोविन्द पुत्र वगडू के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र वगडू पुत्र सही दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी मिति 28-04-2026 को अदालत हजा में असालतन/ वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 30-03-2026 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर (बुशैहर), जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : किस्म दुरुस्ती : तारीख दायर : तारीख फैसला : 95/2025 दुरुस्ती इन्द्राज 15-09-2025 ------

1124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 मुकद्दमा शीर्ष :

श्री किशु पुत्र पीरू, निवासी गावं निरसू, डाकघर दतनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरूस्ती इन्द्राज बारे।

श्री किशु पुत्र पीरू, निवासी गांव निरसू, डाकघर दतनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत मोहाल दतनगर के राजस्व कागजात में अपना नाम कियु पुत्र पीरू पुत्र जोडु जोकि गलत दर्ज हुआ है, के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्स्तावेजों के किशु पुत्र पीरू पुत्र जोडु दुरुस्त करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। जिस सन्दर्भ में मिसल क्षेत्रीय कानूनगो कुमसू को भेजी गई और छानबीन मौका रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो कुमसू से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो कुमसू में पाया कि चक दतनगर खाता/खतौनी नम्बर 390/806 जमाबंदी हजा दौर 2018-19 के प्रार्थी का नाम खाना मालिक इन्द्राज कियु पुत्र पीरू दर्ज जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम किशु पुत्र पीरू पुत्र जोडु है। मुताबिक ब्यान नम्बरदार एवं बाशिंदगाान देह के प्रार्थी का सही नाम किशु पुत्र पीरू पुत्र जोडु सही होना पाया गया। अतः राजस्व कागजात में भी प्रार्थी का सही नाम दुरुस्त किया जाना वाजिब है। मौका पर ब्यानात कलमबद्ध किया गया जो शामिल मिसल है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी किशु पुत्र पीरू, निवासी गावं निरसू, डाकघर दतनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम राजस्व कागजात मौहाल दतनगर में कियु पुत्र पीरू पुत्र जोडु के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों के किशु पुत्र पीरू पुत्र जोडु दुरुस्त करने बारे किसी भी सगे सम्बन्धी/रिश्तेदारों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह उपरान्त आगामी तारीख पेशी मिति 28-04-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 16-03-2026 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा संख्या : किस्म दुरुस्ती : तारीख दायर : तारीख फैसला 98/2025 दुरुस्ती इन्द्राज 29-12-2026 -------

मुकद्दमा शीर्ष :

सर्वश्री श्री/श्रीमती सुन्दर लाल, नरेन्दर, नीलमणी एवं पुष्पा देवी पुत्रगण/पुत्रीगण लक्ष्मी नन्द, निवासीगण टूटू, डाकघर देलठ, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (हि0प्र0) . . वादी।1125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री/श्रीमती सुन्दर देव, नरेन्दर, नीलमणी एवं पुष्पा देवी पुत्रगण/पुत्रीगण लक्ष्मी नन्द, निवासीगण गांव टूटू, डाकघर देलठ, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (हि0प्र0) ने जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत मौहाल भदरास के राजस्व कागजात में पिता का नाम लच्छमी दास पुत्र करेऊ उपनाम पुनी राम जोकि गलत दर्ज हुआ है के, स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों के लक्ष्मी नन्द पुत्र करेऊ उपनाम पुनी राम व वादी सुन्दर लाल ने भी अपना नाम सुन्दर देव के स्थान पर सुन्दर लाल दुरुस्त करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस सन्दर्भ में मिसल क्षेत्री कानूनगो कुमसू को भेजी गई और मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों के पाया वादीगण के पिता का नाम लच्छमी दास पुत्र करेऊ उपनाम पुनी राम एवं वादी सुन्दर लाल का अपना नाम सुन्दर देव पुत्र लच्छमी दास राजस्व कागजात चक भदराश में दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। मुताबिक मौका छानबीन, ब्यानात बाशिंदगान देह के वादीगण के पिता का असल नाम लक्ष्मी नन्द पुत्र करेऊ उपनाम पुनी राम एवं वादी सुन्दर देव पुत्र लच्छमी दास का नाम सुन्दर लाल पुत्र लक्ष्मी नन्द दुरुस्त किया जाना वाजिब है। मौके पर ब्यानात कलमबद्ध किया गया, जो शामिल मिसल है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादीगण सुन्दर लाल, नरेन्दर, नीलमणी एवं पुष्पा देवी पुत्रगण/पुत्रीगण लक्ष्मी नन्द, निवासीगण गांव टूटू, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0) के पिता का नाम लच्छमी दास पुत्र करेऊ उपनाम पुनी राम के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों के लक्ष्मी नन्द पुत्र करेऊ उपनाम पुनी राम एवं वादी सुन्दर लाल का अपना नाम सुन्दर देव पुत्र लच्छमी दास के स्थान पर सुन्दर लाल पुत्र लक्ष्मी नन्द पुत्र करेऊ उपनाम पुनी राम दुरुस्त करने बारे किसी भी सगे सम्बन्धी/रिश्तेदारों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह बीतने के उपरान्त आगामी तारीख पेशी मिति 28-04-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 30-03-2026 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा संख्या : किस्म दुरुस्ती : तारीख दायर : तारीख फैसला : 01/2025 दुरुस्ती इन्द्राज 21-02-2026 -------

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री मनी राम पुत्र देशू उपनाम केसर सिंह, निवासी गांव खखरोला, डाकघर नोगली, तहसील रामपुर . . वादी। बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)1126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री मनी राम पुत्र देशू उपनाम केसर सिंह, निवासी गांव खखरोला, डाकघर नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने आवेदन दुरुस्ती दरख्वास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत वादी ने राजस्व कागजात उप-महाल मकडोल में अपना नाम मनी लाल पुत्र देशू उपनाम केसर सिंह जोकि गलत दर्ज हुआ ह,ै के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों में मनी राम पुत्र देशू उपनाम केसर सिंह दुरुस्त करने बारे आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिस सन्दर्भ में आवेदन मौका छानबीन हेतु क्षेत्रीय कानूनगो कुमसू को भेजी गई और छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो के इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि जमाबंदी वर्ष 2019-20 महाल उप-महाल मकडोली में अराजी खेवट नम्बरान 124, 125, 126, 127 में मनी लाल पुत्र देशू उपनाम केसर सिंह पुत्र दुगी दर्ज है। मुताबिक मौका छानबीन, ब्यान हाजिर चन बाशिंदगान देह एवं संलग्न दस्तावेजों में यह पाया कि सालय का असल नाम मनी राम पुत्र केसर है। राजस्व कागजात उप-महाल मकडोली में सायल का नाम मनी लाल पुत्र देशू उपनाम केसर सिंह के स्थान पर मनी राम पुत्र केसर सिंह पुत्र दुगी माल कागजात में दुरुस्त होना वाजिब है। मौके पर ब्यानात कलमबद्ध किया गया जो शामिल मिसल है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादीगण मनी राम पुत्र देशू उपनाम केसर सिंह, निवासी गांव खखरोला, डाकघर नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम राजस्व कागजात मोहाल मकडोली में मनी लाल पुत्र देशू उपनाम केसर सिंह के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों के मनी राम पुत्र देशू उपनाम केसर सिंह पुत्र दुगी दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी मिति 28-04-2026 को अदालत हजा में असालतन/ वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 30-03-2026 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा संख्या : किस्म दुरुस्ती : तारीख दायर : तारीख फैसला : 820617/2025 दुरुस्ती इन्द्राज 16-12-2025 -------

मुकद्दमा शीर्ष :

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय वीर सिंह आदि निवासी गांव व डाकघर मझेवली, तहसील रामपुर, जिला . . वादी। शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।1127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरूस्ती इन्द्राज बारे।

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय वीर सिंह आदि निवासी गांव व डाकघर मझेवली, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने ऑनलाईन आर0एम0एस0 र्पोटल के माध्यम से कागज रहित दुरुस्ती दरख्वास्त जेर धारा 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत अराजी खाता/खतौनी संख्या 45/82 रकबा तादादी 00-22-75 है0 वाका चक मझेवली में जाति दुरुस्ती करने बारे आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया ह,ै जिस सन्दर्भ में छानबीन मौका क्षेत्रीय कानूनगो झाखड़ी से ऑनलाईन की गई।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो झाखड़ी में पाया कि सायल के पिता वीर सिंह पुत्र गंगा राम मूल रूप से जिला कांगड़ा के निवासी थ,े जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है व उन्होंने चक मझेवली में ही शादी की थी। प्रार्थी के परिवार का जीना-मरना (बर्ताव) अनुसूचित जाति में कोली के साथ है। मौका छानबीन में यह भी पाया कि सायल के पिता चक मझेवली में अराजी हिब्बा के तहत लेकर मालिक बने थे व जमाबंदी के शजरा नस्ब में जाति अन्य ता हाल चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा संलग्न पटवारी रिपोर्ट पटवार वृत्त ढन, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 अनुसार सायल के परिवार के जाति डूमणा, उप-जाति खावला दर्ज है जिसकी दुरुस्ती की जानी वाजिब है। मौके पर ब्यानात कलमबद्ध किया गया जो शामिल मिसल है। इसके अतिरिक्त सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी रामपुर बुशैहर ने मुकद्दमा संख्या 35/2024 तरीख फैसला दिनांक 27-05-2025 राजेन्द्र बनाम आम जनता में जाति दुरुस्ती बारे फैसला भी जारी किया गया है किन्तु अमल राजस्व कागजात में अभी तक दुरुस्ती इन्द्राज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय वीर सिंह आदि निवासीगण गांव व डाकघर मझेवली, तहसील रामपुर की जाति राजस्व कागजात मोहाल मझेवली में जाति अन्य उपजाति अन्य के स्थान पर जाति डूमणा, उपजाति खावला दुरुस्त करने बारे किसी भी सगे सम्बन्धी/रिश्तेदारों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह उपरान्त आगामी तारीख पेशी मिति 28-04-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 16-03-2026 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा संख्या : किस्म दुरुस्ती : तारीख दायर : तारीख फैसला : 82069/2026 दुरुस्ती इन्द्राज 28-03-2025ः --------

मुकद्दमा शीर्ष :

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे। 1128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 श्री खीमू राम पुत्र शिमता, निवासी गांव व डाकघर निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने राजस्व कागजात चक शनैरी में जाति दुरुस्ती करने बारे आवेदन नियमानुसार इस कार्यालय में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिस सन्दर्भ मे आवेदन मौका छानबीन हेतु क्षेत्रीय रामपुर को भेजी गई और छानबीन मौका रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों के इस कार्यालय मे ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त हुई है। मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाईयों के पाया कि खिमू राम पुत्र सिमतू राम पुत्र नामालूम चक शनैरी के खाता नम्बर 110, 112 मिन/279 में हिस्सादार मालिक माल कागजात दर्ज है तथा शजरा नस्ब जमाबंदी वर्ष 2019-20 में कोम व गोत अन्य दर्ज है, बाद छानबीन कागजात संलग्न मुताबिक रिर्पोट पटवारी, पटवार वृत्त निरमण्ड के सायल की कोम कोली व गोत अन्य से सम्बन्ध रखता है और गांव निशानी का शजरा नस्ब संलग्न किया है। पटवार वृत्त शिंगला चक शनैरी में भी सायल की कोम कोली व गोत अन्य दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी खीमू राम पुत्र शिमता, निवासी गांव व डाकघर निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) की जाति/उपजाति चक शनैरी में अन्य के स्थान पर कोम कोली व गोत अन्य मुताबिक दस्तावेजों में दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी मिति 28-04-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 30-03-2026 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा संख्या : किस्म दुरुस्ती : तारीख दायर : तारीख फैसला : 820616/2026 दुरुस्ती इन्द्राज 04-02-2026 -------

मुकद्दमा शीर्ष :

श्रीमती भाई देवी पुत्र फई (पत्नी गुलाब सिंह) निवासी गांव बटाल, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर . . वादिया। बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्रीमती भाई देवी पुत्र फई (पत्नी गुलाब सिंह) निवासी गांव बटाल, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने आवेदन दुरुस्ती दरख्वास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत वादी ने राजस्व कागजात मोहाल गोपालपुर एवं बसाहरा में वादी का अपना नाम वाई पुत्री फई पुत्र मोई जोकि गलत दर्ज हुआ है, के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों के भाई देवी पुत्री फई पुत्र मोई दुरुस्त करने बारे आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिस सन्दर्भ में आवेदन मौका दानबीन हेतु क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर को भेजी गई।1129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि जमाबंदी वर्ष 2022-23 महाल गोपालपुर में अराजी खेबट नम्बरान 194, 198 व खतौनी नम्बर 76, 77, 445 में श्रीमती वाई पुत्री फई पुत्र मोई दर्ज है। बाद अवलोकन आधार कार्ड, परिवार नकल, राशन कार्ड, प्रमाण-पत्र में यह पाया कि सायला का नाम श्रीमती भाई देवी पुत्र फई (पत्नी गुलाब सिंह) दर्ज है। इस सन्दर्भ में जाजिर चन बाशिंदगान देह से ब्यान लिया गया व पाया कि सायला का असल नाम श्रीमती भाई देवी है जोकि माल कागजात में गलत दर्ज है। सायला का नाम वाई पुत्री फई के स्थान पर श्रीमती भाई देवी पुत्री फई पुत्र मोई दुरुस्त होना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादिया श्री भाई देवी पुत्र फई (पत्नी गुलाब सिंह) निवासी गांव बटाल, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम राजस्व कागजात मोहाल गोपालपुर एवं बसाहरा में वाई पुत्री फई पुत्र मोई के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों के भाई देवी पुत्री फई पुत्र मोई दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी मिती 28-04-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/ एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 30-03-2026 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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Before Sh. Ravinder Singh Sisodiya, Executive Magistrate Paonta Sahib, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Riyaz Ali s/o Sh. Jahangir Ali, r/o Village Nawada, Mohkampur Nawada, P.O. Shivpur, G.P. Nawada, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and

Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Sh. Riyaz Ali s/o Sh. Jahangir Ali, under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar-(Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. vide their office letter No. HFW-N/ST/B&D/Dealyed Cases/2025-15734 dated 17-03-2026 for entering his date of birth i.e. 18-03-1982 in the birth and death register of G.P. Nawada, Distt. Sirmaur (H.P.) which could not earlier registered in the relevant registrar of G.P. Nawada, Distt. Sirmaur (H.P.).

Now, therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Riyaz Ali s/o Sh. Jahangir Ali, r/o Village Nawada, Mohkampur Nawada, P.O. Shivpur, G.P. Nawada, Tehsil1130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 Paonta Sahib, may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 24-04-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of March, 2026.

Seal.

Sd/- (RAVINDER SINGH SISODIYA), Executive Magistrate Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

_________

Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum (Naib Tehsildar),

Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution Date of Decision 15/2026 18-03-2026 Pending for : 20-04-2026 Sh. Safar Din Son of Sh. Nek Mohammad, r/o Village Sukhchainpur, P.O. Kolar, Sub- . .Applicant. Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.)

Versus

General Public

. .Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Sh. Safar Din Son of Sh. Nek Mohammad, r/o Village Sukhchainpur, P.O. Kolar, Sub- Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Gyani born on 12-07-2016 at Village Sukhchainpur, P.O. Kolar, Sub- Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) but his date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Kolar, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period.

Hence, he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Kolar, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general publc is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Gyani son of Sh. Safar Din & Smt. Noor Bibi, may submit their objections in writing in this court on or before 20-04-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 19th day of Fabrury, 2026.

Seal.

Sd/- (INDER KUMAR), Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar), Majra, District Sirmaur (H.P.)

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1131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री लायक राम पुत्र श्री तेलु राम, निवासी ग्राम बन्दराह, डा0 झकान्डो, ग्राम पंचायत झकान्डो, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लायक राम पुत्र श्री तेलु राम, निवासी ग्राम बन्दराह, डा0 झकान्डो, ग्राम पंचायत झकान्डो, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-15336, dated 09-02-2026 जोकि इस कार्यालय में कार्यकारी दंडाधिकारी शिलाई के पत्र क्रमांक त0 शि0/रीडर/ 2025-116, दिनांक 13-03-2026 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी पुत्री निर्जला वर्मा की जन्म तिथि 10-01-2011 को ग्राम पंचायत झकान्डो के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फिया प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किए हैं तथा जिला रजिस्ट्रार ( जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री लायक राम पुत्र श्री तेलु राम, निवासी ग्राम बन्दराह, डा0 झकान्डो की पुत्री निर्जला वर्मा की जन्म तिथि 10-01-2011 को ग्राम पंचायत झकान्डो, विकास खंड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 23-04-2026 सायं 5.00 बजे तक करवा सकता है निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी लायक राम की पुत्री निर्जला वर्मा की जन्म तिथि 10-01-2011 को ग्राम पंचायत झकान्डो, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी ग्राम धिराइना, डा0 नैनिधार, ग्राम पंचायत नैनिधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम1132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी ग्राम धिराइना, डा0 नैनिधार, ग्राम पंचायत नैनिधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-15731 dated 17-03-2026 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी पुत्रियों 1. नव्या राणा जन्म तिथि 01-02-2012, 2. स्वरागिनी राणा की जन्म तिथि 4-10-2016 को ग्राम पंचायत नैनिधार के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फिया प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किए हैं तथा जिला रजिस्ट्रार ( जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह की पुत्रिया 1. नव्या राणा जन्म तिथि 01-02-2012, 2. स्वरागिनी राणा की जन्म तिथि 4-10-2016 को ग्राम पंचायत नैनिधार विकास खंड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 27-04-2026 सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी गोपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी ग्राम धिराइना, डा0 नैनिधार, ग्राम पंचायत नैनिधार, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की पुत्रियों 1. नव्या राणा जन्म तिथि 01-02-2012, 2. स्वरागिनी राणा की जन्म तिथि 4-10-2016 को ग्राम पंचायत नैनिधार विकास खंड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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Before the Court of Sh. Khem Chand Verma, Executive Magistrate & Naib Tehsildar

Mamlig, Sub-Tehsil Mamlig, District Solan (H.P.)

Case No : 07/2025 Date of Institution: 18-11-2025 Smt. Seema Devi w/o Sh. Mohan Singh, r/o Village Bhere Ka Khech, P.O. Dharampur, . .Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.)-173 209

Versus

General Public .

Application under section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 9(3) of

the Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2003.

Smt. Seema Devi w/o Sh. Mohan Singh and d/o Sh. Ram Dass & Smt. Hira Devi, r/o Village Bhere Ka Khech, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.), applicant to get1133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 her date of birth registered as 16-07-1979 at her place of birth in Gram Panchayat Chhausha, Sub- Tehsil Mamlig.

Therefore, notice is hereby given to the general public that Smt. Seema Devi wishes to register her date of birth as 16-07-1979 in the birth register of Gram Panchayat Chhausha. If any person has any objection regarding this registration, he/she may submit the objection in writting or orally, personally or through counsel, before the undersigned court within 30 days from the date of publication of this notice.

If no objection is received within the stipulated period, appropriate orders shall be passed in this matter as per rules.

Issued under my hand and seal of the court on this 25th day of March, 2026.

Seal.

Sd/- (KHEM CHAND VERMA), Executive Magistrate Mamlig,

District Solan (H.P.).

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In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

NOTICE UNDER SECTION 6 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Mr. Hari Nand, s/o Mr. Sher Singh, r/o Village Matiwal, Galanag (613), Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) and Mrs. Reena Thalyari d/o Mr. Ghan Shyam, r/o Village Bamot (377), P.O. Rampur, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 to this office.

And whereas, both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Hari Nand and Ms. Reena Thalyari are unmarried. Both the application have requested for solemnization of their marriage.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between above said Mr. Hari Nand and Mrs. Reena Thalyari, they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the aforesaid marriage will be solemnized accordingly and marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 25th day of March, 2026.

Seal.

(Dr. POONAM HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H.P.).

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1134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Kumar s/o Sh. Raju, r/o Vill. Koti, P.O. Pujarli No. 4, Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.)-171 207 declare that I have changed my minor son's name from Jaitan (old name) to Jatin (new name). All concerned please note.

SANJEEV KUMAR

s/o Sh. Raju,

r/o Vill. Koti, P.O. Pujarli No. 4,

Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.)-171 207.

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CHANGE OF NAME

I, Mahima Devi w/o Sh. Ved Parkash, r/o Vill. Kanyari, P.O. Kaulanwala Bhud (128), Teh. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 026 declare that my correct and actual name, as per my documents is Mahima Devi. However, my name is incorrectly shown as Babali Devi in my Aadhar Card No. (6357 1924 7141), this is wrong and should be corrected as Mahima Devi in my Aadhar Card. All concerned please may note.

MAHIMA DEVI

w/o Sh. Ved Parkash,

r/o Vill. Kanyari, P.O. Kaulanwala Bhud (128),

Teh. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 026.

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CHANGE OF NAME

I, Shalini d/o Late Sh. Ramesh Kumar, r/o V.P.O. Jhagtan, Teh. Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Kumari Shalini (Old Name) to Shalini (New Name). All concerned please may note.

SHALINI

d/o Late Sh. Ramesh Kumar,

r/o V.P.O. Jhagtan,

Teh. Jubbal, Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sarwan s/o Sh. Bhag Mal, r/o Village Agahar, P.O. Khundail, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter having number 2270 9929 2691, her name is wrongly entered as Reetu. Whereas, her correct name is Ritika Devi. All concerned please note.

SARWAN

s/o Sh. Bhag Mal,

r/o Village Agahar, P.O. Khundail,

Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

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1135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

CHANGE OF NAME

I, Kanchi w/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Sungal, P.O. Barour, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 5260 6224 8370 my name is wrongly entered as Kanchana Devi. Whereas, my correct name is Kanchi. I shall be known as Kanchi for all purposes in future. All concerned please note.

KANCHI

w/o Sh. Suresh Kumar,

r/o Village Sungal, P.O. Barour,

Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Kulsuma w/o Sh. Rasheed, r/o Village Chakhara, P.O. Moura, Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.) have changed my name from Kursuma to Kulsuma. In future, I shall be known and addressed as Kulsuma for all purposes.

KULSUMA

w/o Sh. Rasheed,

r/o Village Chakhara, P.O. Moura,

Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Kishan Lal s/o Sh. Baldev Singh, r/o Village Dhar Jokhadi Kamli (424), P.O. Darwa, Tehsil Krishangarh, Distt. Solan (H.P.)-173 206 declare that I have changed my minor son's name from "JATINDER THAKUR" to "JITENDER THAKUR". Please note all concerned for further.

KISHAN LAL

s/o Sh. Baldev Singh,

r/o Village Dhar Jokhadi Kamli (424),

P.O. Darwa, Tehsil Krishangarh,

Distt. Solan (H.P.)-173 206.

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CHANGE OF NAME

I, Raksha Devi w/o Sh. Ram Raj Sharma, r/o Village Joghon, Teh. Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) hereby undertake that the name of my son should be entered as Rishav Sharma in place of Rishive Sharma in all records.

RAKSHA DEVI

w/o Sh. Ram Raj Sharma,

r/o Village Joghon, Teh. Nalagarh,

Distt. Solan (H.P.).

1136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

CORRECTION OF NAME

I, Kumari Riya d/o Devender Singh, r/o H. No. 121, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Riya instead of Kumari Riya and also my father's name written as Dewender Singh instead of Devender Singh in my Aadhar Card. Concerned note it.

KUMARI RIYA

d/o Devender Singh,

r/o H. No. 121, Ward No. 7, Gompa Road Manali,

Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Salma Rani w/o Uttam Singh, r/o Ward No. 2, Village Dhaneri, P.O. Harsi, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my minor child's name is wrongly entered as Uttam Singh in Aadhar Card but his correct name is Ayansh Katoch. All concerned be noted.

SALMA RANI

w/o Uttam Singh,

r/o Ward No. 2, Village Dhaneri, P.O. Harsi,

Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Rumla Devi (64 years) w/o Sh. Rikhi Ram, r/o Village Toru, P.O. Digger, Teh. Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in Aadhar Card and Family Rashan Card is wrongly mentioned as Urmila Devi. My correct name is Rumla Devi vide affidavits No. 1195/AC, dated 10-04-2026 before Executive Magistrate Jawalamukhi.

RUMLA DEVI

w/o Sh. Rikhi Ram,

r/o Village Toru, P.O. Digger,

Teh. Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Bhagat Mohan s/o Late Sh. Laxman Singh aged about 43 years, r/o Village & Post Office Yulla, Sub-Tehsil Tapri, District Kinnaur (H.P.) declare that I have a son named Aayansh, who is born on 02-01-2019. That in his Aadhar Card bearing No. 6488 4570 5449 the name of my son has been wrongly recorded as "Baby Two of Lat Kumari". That I wish to correct name of my son as Aayansh in his Aadhar Card.

BHAGAT MOHAN

s/o Late Sh. Laxman Singh,

r/o Village & Post Office Yulla,

Sub-Tehsil Tapri, District Kinnaur, (H.P.).

1137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

CHANGE OF NAME

I, Gaitari Devi w/o Kanwar Rupinder Singh, r/o House No. 36/1, Ward No. 5, Mohalla Amarpur, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.)-173 001 declare that I have changed my name from Gayitri Devi (UIN-4818 3929 3082) to "Gaitari Devi" due to variation in my name in my documents. All concerned please note.

GAITARI DEVI

w/o Kanwar Rupinder Singh,

r/o House No. 36/1, Ward No. 5, Mohalla Amarpur,

Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.)-173 001.

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CORRECTION OF NAME

I, Suman Devi w/o Ramesh Chand, r/o Vill. Dor Mandoli, P.O. Panjahal, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from "Rita Devi" (UIN-5441 1452 5030) to "Suman Devi" due to variation in my name in my documents. All concerned please note. Hence this affidavits has been executed by me for the declaration of change/correction of name "Rita Devi to Suman Devi".

SUMAN DEVI

w/o Ramesh Chand,

r/o Vill. Dor Mandoli,

P.O. Panjahal, Distt. Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar (UIN-2556 0898 8488) s/o Sh. Sita Ram, r/o Vill. Surla Amta, P.O. Surla, Teh. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 001 have changed the name of my son as Chetnay Tomar (New Name) and further hereby declare that my aforesaid son be known by his new name Chetnay Tomar not from his previous/former/old name Chentnya Tomar (UIN-9458 8682 9134) due to variation of his name in his Aadhar Card etc. All concerned please note.

ANIL KUMAR

s/o Sh. Sita Ram,

r/o Vill. Surla Amta, P.O. Surla,

Teh. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 001.

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CHANGE OF NAME

I, Phool Singh (UIN-2194 3168 8580) s/o Sh. Amar Singh, r/o Vill. Dewni, P.O. Moginand, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Suneha Pal (Old Name) Aadhar No. 5036 0086 0669 to Sneha Pal (New Name). All concerned please may note.

PHOOL SINGH

s/o Sh. Amar Singh,

r/o Vill. Dewni, P.O. Moginand,

Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

1138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 CORRECTION OF NAME

I, Kamla Devi w/o Sh. Sonu, r/o Vill. Laha, P.O. Jhullara, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 2573 4705 4904, my name is wrongly entered as Kamlo Devi. Whereas, my correct name is Kamla Devi. I shall be known as Kamla Devi for all purposes in future. All concerned please note.

KAMLA DEVI

w/o Sh. Sonu,

r/o Vill. Laha, P.O. Jhullara,

Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Bijo Devi w/o Sh. Dalip Singh, r/o Vill. Koti Dhaman (209), Tehsil Dadahu, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Vijo Devi to Bijo Devi for all purposes in future. Please note.

BIJO DEVI

w/o Sh. Dalip Singh,

r/o Vill. Koti Dhaman (209),

Tehsil Dadahu, Distt. Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sunna Devi w/o Sh. Raghubir Singh Sambra, r/o Vill. Khanola, P.O. Summerkot, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.)-171 224 declare that I have changed my name from Soonu Devi (Old Name) to Sunna Devi (New Name). All concerned please may note.

SUNNA DEVI

w/o Sh. Raghubir Singh Sambra,

r/o Vill. Khanola, P.O. Summerkot,

Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Pritham Dev s/o Late Sh. Chain Ram, r/o Vill. Nandla, P.O. & Sub-Tehsil Jangla, Distt. Shimla (H.P.)-171 214 declare that I have changed my name from Pratham Dev (Old Name) to Pritham Dev (New Name). All concerned please may note.

PRITHAM DEV

s/o Late Sh. Chain Ram,

r/o Vill. Nandla, P.O. & Sub-Tehsil Jangla,

Distt. Shimla (H.P.)-171 214.

1139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948 CHANGE OF NAME

I, Krishan Pyari w/o Sh. Raj Mal, r/o Vill. Denwari, P.O. Khabal, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Hemashu (Old Name) to Himanshu (New Name). All concerned please may note.

KRISHAN PYARI

w/o Sh. Raj Mal,

r/o Vill. Denwari, P.O. Khabal,

Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Manoj Kumar s/o Sh. Bhim Singh, r/o Ward No. 3, Doli Sujanpur, P.O. & Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Sundhi to Sunidhi for all purposes in future. Please note.

MANOJ KUMAR

s/o Sh. Bhim Singh,

r/o Ward No. 3, Doli Sujanpur,

P.O. & Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Prince Thakur s/o Sh. Sanjay Kumar, r/o Vill. Batarli Jhikli, P.O. Batarli Uparli, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Prince to Prince Thakur for all purposes in future. All concerned note.

PRINCE THAKUR

s/o Sh. Sanjay Kumar,

r/o Vill. Batarli Jhikli, P.O. Batarli Uparli,

Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Javed s/o Sh. Nawab, r/o Idgah Colony, Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil & District Shimla, (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as Altamash which should be corrected as Mohd Altamash. Please correct this.

JAVED

s/o Sh. Nawab,

r/o Idgah Colony, Lakkar Bazar, Shimla,

Tehsil & District Shimla (H.P.).

1140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

CHANGE OF NAME

I, Ram Janam Pandit s/o Sh. Parshu Ram, r/o Village Gehar, Kotkhai, Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Baby Two of Sanju to Shanvi. Henceforth, she shall be known as Shanvi for all purposes.

RAM JANAM PANDIT

s/o Sh. Parshu Ram,

r/o Village Gehar, Kotkhai, Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Prakash (formerly known as Nitin Kumar) s/o Sh. Raju, r/o Village Bhaila, Tiali (224), P.O. Tiyali, Shimla (H.P.)-171 209 declare that my name is recorded as Nitin Kumar in my Aadhar Card. I have changed my name from Nitin Kumar to Prakash for all future purposes. I shall henceforth be known as Prakash in all official and personal records.

PRAKASH

s/o Sh. Raju,

r/o Village Bhaila, Tiali (224),

P.O. Tiyali, Shimla (H.P.)-171 209.

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CHANGE OF NAME

I, Rajender (New Name) s/o Sh. Jamnu Ram, r/o Village Dochi, P.O. Bhujal, Tehsil Pajhota, District Sirmaur (H.P.)-171 226 declare that I have changed my name from Raju (Old Name) to Rajender (New Name) for all future purposes. All concerned please may note.

RAJENDER

s/o Sh. Jamnu Ram,

r/o Village Dochi, P.O. Bhujal,

Tehsil Pajhota, District Sirmaur (H.P.)-171 226.

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CHANGE OF NAME

I, Mohamad Wasim aged about 48 years s/o Sh. Amir Hasan, r/o Ground Floor, Chambeshwar Niwas, Sangti, Shimla (H.P.)-171 006 declare that I have changed my son's name from Mohamad Amir (Old Name) to Mohd Aamir (New Name). All concerned please may note.

MOHAMAD WASIM

s/o Sh. Amir Hasan,

r/o Ground Floor, Chambeshwar Niwas,

Sangti, Shimla (H.P.)-171 006.

1141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

CHANGE OF NAME

I, Suman Chauhan w/o Sh. Prakash Chauhan, r/o Village Shaila, P.O. Jhiknipul, Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Vinyak to Vinayak. In future he shall be known as Vinayak.

SUMAN CHAUHAN

w/o Sh. Prakash Chauhan,

r/o Village Shaila, P.O. Jhiknipul, Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Yogesh Sharma s/o Sh. Kirpa Ram, r/o Village Bhat Ka Saina (106), P.O. Shaya Chabron, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Shoray Sharma to Shourya Sharma. All concerned please note for future.

YOGESH SHARMA

s/o Sh. Kirpa Ram,

r/o Village Bhat Ka Saina (106),

P.O. Shaya Chabron, District Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Kamal Dev s/o Sh. Ram Chand, r/o Village Borar (177), P.O. Koti Bounch, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Baby One of Dimple to Saanvi Bhardwaj. All concerned please note for future.

KAMAL DEV

s/o Sh. Ram Chand,

r/o Village Borar (177), P.O. Koti Bounch,

Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sadanand Sharma s/o Sh. Babu Ram Sharma, r/o Village Mangul, P.O. Galore, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from VishvajitSharma to Vishvajeet Sharma. All concerned please note for future.

SADANAND SHARMA

s/o Sh. Babu Ram Sharma,

r/o Village Mangul, P.O. Galore,

Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

1142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अप्रैल, 2026/02 वैशाख, 1948

CHANGE OF NAME

I, Rachana Devi w/o Sh. Parveen Tapwal, r/o Village Chandpur, P.O. Khouda, Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Praduman Tapwal to Pradyuman Tapwal. All concerned please note.

RACHANA DEVI

w/o Sh. Parveen Tapwal,

r/o Village Chandpur, P.O. Khouda,

Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sumouti Devi aged about 67 years w/o Sh. Uday Ram, r/o Village Tuheri, P.O. Sainj, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.)-173 023 declare that I have changed my name from Sumati Devi (Old Name) to Sumouti Devi (New Name). All concerned please may note.

SUMOUTI DEVI

w/o Sh. Uday Ram,

r/o Village Tuheri, P.O. Sainj,

Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.)-173 023.

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CHANGE OF NAME

I, Chetana Devi Sharma w/o Sh. Kishan Sharma, r/o Village Shalumana, P.O. Dharot (51), Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from "Chetana Devi Sharma" to Chetna Devi. All concerned please note for future.

CHETANA DEVI SHARMA

w/o Sh. Kishan Sharma,

r/o Village Shalumana, P.O. Dharot (51),

Tehsil & District Solan (H.P.).

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 22 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2026-04-22.15_gazette_2026-22_04_2026/. Archive identifier in.gazette.himachal.2026-04-22.15_gazette_2026-22_04_2026.