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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 50, 05 June 2026

Published 05 June 2026

Gazette no.
50
Gazetteid
50/GAZETTE/2026-05/06/2026
Identifier
in.gazette.himachal.2026-06-05.50_gazette_2026-05_06_2026
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd April, 2026

No. HHC/GAZ/14-382/2017.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 42 days' maternity leave w.e.f 11-02-2026 to 24-03-2026 in favour of Dr. Pushp 50-राजपत्र/2026-05-06-2026 (3889)3890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 Lata, the then Civil Judge-cum-JMFC, Kullu presently posted as Civil Judge-cum-JMFC-II, Nurpur, H.P.

Certified that Dr. Pushp Lata had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Pushp Lata would have continued to hold the post of the Civil Judge- cum-JMFC, Kullu, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th April, 2026

No. HHC/GAZ/14-390/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days'commuted leave for 06-04-2026 and 07-04-2026 in favour of Ms. Shweta Narula, Civil Judge-cum-JMFC, Karsog.

Certified that Ms. Shweta Narula had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shweta Narula would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Karsog, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 22nd May, 2026

No. HHC/Estt.3(868)/2014.—17 days earned leave on and with effect from 18-05-2026 to 03-06-2026, with permission to prefix Sunday fell on 17-05-2026, is hereby sanctioned in favour of Shri Anant Parihar, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Anant Parihar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

3891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

Certified that Shri Anant Parihar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 22nd May, 2026

No. HHC/Admn.E.5(12)/2022-CAO.—In exercise of the powers vested in him under Rule 9 of the Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to promote/appoint Sh. Mohan Dutt, Senior Sheristedar, O/o Addl. District & Sessions Judge, Chamba, presently working as Chief Administrative Officer on officiating basis, as Chief Administrative Officer (Selection Post) in the office of District and Sessions Judge, Chamba, H.P., in the Pay Matrix Level 17, w.e.f. 01-04-2025, with all consequential benefits.

By order,

Sd/- Registrar General.

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MUNICIPAL COUNCIL, PARWANOO, DISTT. SOLAN (H.P.)

NOTIFICATION

Dated, the 18th September, 2025.

No. MC/PWN/Advertisement/2025-2655.—Whereas in exercise of the powers conferred under Section 217 read with Section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994. Municipal Council Parwanoo, Himachal Pradesh hereby notifies the following Bye laws:—

"MUNICIPAL COUNCIL, PARWANOO, ERECTION, EXHIBITION, AFIXATION OF

ADVERTISEMENT AND HOARDING BYE-LAWS 2026".

1. Short title, commencement and application.—(i) These Bye-laws may be called, "Municipal COUNCIL PARWANOO, Erection, Exhibition, Affixation of Advertisement and Hoarding Bye-laws 2026".

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extra-ordinary) Himachal Pradesh.

(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Municipal Council Parwanoo as defined from time to time.

3892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 2. Definitions.—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as amended from time to time.

(b) "Advertisement" shall mean any work, letter, model, sign, device, digital display, electronic display, name boards, direction boards, laser show, kiosk, LED, LCD, Backlit Board, Neon display, or representation supported on or attached to any post, pole, standard framework or other support wholly or in part upon or over any Private/ Public/State Govt./Central Govt./ public Sector undertaking/ Govt. Companies/ Govt. Authorities etc., land/Spaces, building or structure which or any part of which shall be visible against the sky from some point in any street/Road includes all and every part of any such post, pole, parapet, standard framework or other support. It shall also include any balloon parachute or other similar employed wholly or in part for the purpose of any advertisement announcement or direction upon or over any land/spaces, building or upon or over any street. However, any display in the form of graffiti and civic messages published by Municipal Council or any Government authorities (Having no commercial explanation) for the benefit of the citizen shall not be considered as an advertisement.

(c) "Applicant" means any person applying for permission for erection, exhibition, affixation of advertisement and hoarding upon the land and buildings falling within the jurisdiction of Municipal Council Parwanoo which include the Government/Semi Government and Private buildings.

(d) "Authorized Officer" means any Officer/Official duly authorized by the Municipality or its Executive Officer under these Bye-laws.

(e) "Hoarding" means any advertisement to be placed by way of erection, exhibition and affixation or to retain upon or over any land, building, wall, boarding, frame, poster structure or upon in any vehicle including any advertisement exhibited by means of cinematography.

(f) "Place" means authorized sites/locations specified by the Municipal Council Parwanoo for erection, exhibition and affixation of advertisement hoarding with the limits of Council.

(g) "Permission" means sanction/approval granted by the Executive Officer or the Officers authorized by him in this behalf for erection, exhibition and affixation of advertisement hoardings.

(h) "Special Judicial Magistrate 1st Class" means the Judicial Magistrate having jurisdiction over the area of Municipal Council, Parwanoo under the Act. (i) Words and expressions used in these Bye-laws but not defined herein shall have the meaning respectfully assigned to them under the Act.

3. Prohibition of advertisement without written permission of the Executive Officer.—(i) No advertisement shall be erected, exhibited, affixed or retained upon or over any land building, wall boarding, frame, post or structure or upon in any vehicle or shall be displayed in any manner, whatsoever in any place within the Municipal area including private land and buildings without the written permission of the Executive Officer granted in accordance with these3893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 bye-laws except the advertisement hoardings of the Central, State Government highlighting the achievements of the Governments within the area of Municipal area.

(ii) All such advertisement hoarding erected/installed by any other individual, authority or agency including the public sector undertakings duly owned and controlled by the Government shall be liable to seek prior permission for erection and installation of such hoardings within the territorial jurisdiction of the Municipal area on such fees and other terms and condition as may be fixed in this behalf by the concerned officer under these bye-laws. However, no permission shall be permissible for the hoardings to be installed by Central, State Government highlighting the achievements of the Governments within the Municipal area.

(iii) Any person authority or agent found erecting, exhibiting and affixing the advertisement hoardings illegally, unauthorisedly and without any permission shall be liable for penalty under these Bye-laws and such hoardings alongwith frame structure/vehicle displaying the same shall be impounded.

4. Procedure for application and grant of permission.—(i) Applicant or the person concerned, intending to erect, exhibit and affix the advertisement hoardings within the area of the Municipality shall in writing submit the detail of the location/site, size of hoarding to be occupied for such installation to the Executive Officer or the Officer authorized in this behalf.

(ii) The application submitted by the applicant shall be verified by the concerned branch dealing with hoarding permission who shall after spot inspection process the same for the approval of the authority for grant of necessary permission in favour of the applicant after assessing the hoarding charges for erection, affixation and exhibition of such hoarding and convey the same to the applicant before granting permission.

(iii) The permission for erection, affixation and exhibition of advertisement hoarding shall be accorded only after obtaining receipt of the amount to be deposited by the applicant in the Municipality on this account.

(iv) The place for erection, affixation and exhibition of advertisement hoarding shall be communicated to the applicant by the concerned branch of the Municipality in writing and the name of the place/site of erection, affixation and exhibition of advertisement hoarding by the applicant shall also be mentioned on the hoardings to be affixed/erected and installed alongwith the date and period of sanction on such hoarding. Further, intimation of the same shall also be given to Municipality or to the concerned agency or the contractor hired or engaged by the Municipality for managing the sites for erection, affixation and exhibition of advertisement hoardings.

(v) In the case of advertisement affixed, erected and installed upon vehicle, a person shall have to carry the original permission, a copy of which shall be affixed on the windscreen of the vehicle and the same shall have to be shown to the authorized officer of the Municipality at the time of inspection. Further, all other persons, authority or agency shall also be liable to show the sanction to the inspecting staff of the Municipality at any time.

(vi) The permission granted by the Municipality for erection, exhibition and affixation of advertisement hoarding shall be time specific and after expiry of period of permission, the concerned person, authority and agency shall be liable to remove the same forthwith failing which the same shall be removed by the Municipality at the risk cost and responsibility of the person concerned. In addition, the Authorised Officer shall impose penalty at the rate of rupees 500/- per day and amount shall be recovered from the concerned as per the provisions contained in Section 87 of the H.P. Municipal Act, 1994.

3894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

(vii) In case the advertisement hoarding is affixed on the private land or building including shops and the person concerned have failed to release the amount of fees to be paid to the Municipality on account of such sanction, the Authorised Officer in addition to the aforesaid penalty shall take steps to withdraw civic amenities granted in favour of the person concerned and also to make request to concerned authority for withdrawal of sanction/recognition granted by them in favour of the person concerned.

(viii) The size of the hoarding shall not be more than the size as fixed by the Municipality and all the advertisement hoarding shall be installed in the specified area and no hoarding shall be installed in heritage area or in valley side above the road level and on the roofs of the buildings. All the hoardings must be installed, erected in a way so as to preserve the aesthetics, scenic beauty and the view of the hills.

(ix) No advertisement hoarding shall be erected on sharp and blind curves and should not be located in oblique to the road on any natural water source, tree, water line, Municipal drain, fire hydrant and on garbage container and at a place where it effects the growth of flora etc.

(x) No advertisement hoarding shall be permitted within the restricted area except the advertisement hoardings to be installed by the specific orders of the State Government for a particular occasion.

(xi) The Authorised Officer in the exceptional circumstances or in the larger public interest may permit any person, authority or agency to erect, exhibit or affix the advertisement hoardings pertaining to social or State and National interest matter only for a period of 7 days in any area including Core/Heritage area.

(xii) No advertisement hoarding in contravention of any law, rules norms, notification or direction issued by the State Government or by the Municipality shall be erected, affixed and installed within the limits of Municipal area. Further the directive issued by any Court of law in this regard shall be binding upon all the concerned.

5. Rates for affixation, erection and installation of advertisement hoarding.—The rate shall be notified/fixed by the Municipality for affixation, erection and installation of advertisement hoarding from time to time and the same shall be notified to the concerned seeking such permission.

6. Duties and responsibilities of the applicant.—(i) It shall be the duty and responsibility of the applicant to make available all the sanctions/ permissions granted by the competent authority to the said person, authority or agency to whom such permission has been granted by the Municipality and to follow the instructions/guidelines issued by the Municipality or by the Central/State Government in this regard from time to time.

(ii) Whosoever is found affixing, erecting and exhibiting the advertisement hoarding at a place other than the places so approved for such purpose and in contravention of conditions specified by the Municipality, in such sanction the person, authority and agency shall be liable jointly for penalty under these Bye-laws in addition to the penalties already provided under the H.P. Municipal Act, 1994.

7. Compounding of offences.—All the offences punishable under these Bye-laws may, before, the institution of prosecution, be compounded by such officer as may be authorized by the Municipality or its Authorised Officer in this behalf, on payment of such sum as may be specified by such officer under these Bye-laws.

3895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

8. Offences to be tried summarily.—The offences which are not compounded shall be tried in a summary manner by the Special Judicial Magistrate 1st Class having jurisdiction of the Municipal area as per provision contained under law.

9. Penalty.—(i) Whosoever, is found guilty of affixing, erecting and exhibiting the advertisement hoarding at a place other than the place(s) specified/notified by the Municipality the rate of penalty shall be 15/- per square feet per day to be calculated from the date of erection/affixation of such unauthorized hoarding and till its removal by the concerned or by the Muncipality.

(ii) In case of repeated violation and the person concerned failed to release the due amount including penalty to the Municipality within a period of 15 days, as the case may be, he/she shall also be liable for disconnection of water, electricity and others civic amenities and the Municipality may request the competent authority for withdrawal of recognition and registration, if any, granted in his/her favour including withdrawal of building sanction granted in favour of the owner concerned if such unauthorized hoarding is found erected upon the building concerned.

10. Repeal and Savings.—The scheme regulation, bye laws if any, relating to affixation, erection and exhibition of advertisement hoardings is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, bye laws and Regulations the same shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

Sd/- (SANDEEP KUMAR), Executive Officer, Municipal Council, Parwanoo.

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ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 32 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 349 दिनांक : 22-05-2026 माया देवी पुत्री श्री माधो राम, गांव बब्दोगा, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-1151 Dated 17-01-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 3896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 5. आवेदिका संतोष माया देवी पुत्री श्री माधो राम, गांव बब्दोगा, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरुप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 17-01-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि संतोष कुमारी पुत्री श्री जर्म सिंह, गांव मलाल, डाकघर अन्दरल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 18-08-1990 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में माया देवी पुत्री श्री माधो राम, गांव बब्दोगा, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 33 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 350 दिनांक : 22-05-2026 नीता देवी पुत्री श्री चिनो, गांव गडन, डाकघर डंडी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बड़का, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-9823 Dated 08-05-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदिका नीता देवी पुत्री श्री चिनो, गांव गडन, डाकघर डंडी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है जो, नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 08-05-2026 को जारी हुआ है, उसमें की गई है।3897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नीता देवी पुत्री श्री चिनो, गांव गडन, डाकघर डंडी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1972 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में नीता देवी पुत्री श्री चिनो, गांव गडन, डाकघर डंडी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 26 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 343 दिनांक : 22-05-2026 शीलो पुत्री श्री पंछी, गांव चोगा, डाकघर दरेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत दरेकड़ी विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-9190 Dated 28-04-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदिका शीलो पुत्री श्री पंछी, गांव चोगा, डाकघर दरेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 28-04-2026 को जारी हुआ है, उसमें की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शीलो पुत्री श्री पंछी, गांव चोगा, डाकघर दरेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1971 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 3898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका शीलो पुत्री श्री पंछी, गांव चोगा, डाकघर दरेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 27 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 344 दिनांक : 22-05-2026 धन्नी पुत्री श्री किशन चंद, गांव लादवह, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-9827 Dated 08-05-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदिका धन्नी पुत्री श्री किशन चंद, गांव लादवह, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 08-05-2026 को जारी हुआ है, उसमें की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि धन्नी पुत्री श्री किशन चंद, गांव लादवह, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1964 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका धन्नी पुत्री श्री किशन चंद, गांव लादवह, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव लिग्गा को पारित कर दिए जाएंगे।3899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 28 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 345 दिनांक : 22-05-2026 संतोष कुमारी पुत्री श्री जर्म सिंह, गांव मलाल, डाकघर अन्दरल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत माँझली, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-9653 Dated 06-05-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदिका संतोष कुमारी पुत्री श्री जर्म सिंह, गांव मलाल, डाकघर अन्दरल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 06-05-2026 को जारी हुआ है, उसमें की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि संतोष कुमारी पुत्री श्री जर्म सिंह, गांव मलाल, डाकघर अन्दरल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 19-09-1982 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका संतोष कुमारी पुत्री श्री जर्म सिंह, गांव मलाल, डाकघर अन्दरल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव माँझली को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।3900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 29 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 346 दिनांक : 22-05-2026 अमर सिंह पुत्र श्री चेत राम, गांव लदवह, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-6023 Dated 12-03-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदक अमर सिंह पुत्र श्री चेत राम, गांव लदवह, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 12-03-2026 को जारी हुआ है, उसमें की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अमर सिंह पुत्र श्री चेत राम, गांव लदवह, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15-03-1979 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक अमर सिंह पुत्र श्री चेत राम, गांव लदवह, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जाएगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 30 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 347 दिनांक : 22-05-2026 संजीव कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार, गांव कुंड, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश3901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-6021 Dated 12-03-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदक संजीव कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार, गांव कुंड, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदका का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 12-03-2026 को जारी हुआ है, उसमें की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि संजीव कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार, गांव कुंड, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 11-05-2000 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक संजीव कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार, गांव कुंड, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 31 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 348 दिनांक : 22-05-2026 रसीला राम पुत्र श्री सर्व लाल, गांव भटोली, डाकघर अन्दरल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।3902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-8369 Dated 20-04-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदक रसीला राम पुत्र श्री सर्व लाल, गांव भटोली, डाकघर अन्दरल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदका का जन्म दर्ज न हुआ ह,ै जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-04-2026 को जारी हुआ ह,ै उसमें की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रसीला राम पुत्र श्री सर्व लाल, गांव भटोली, डाकघर अन्दरल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 04-03-1948 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक रसीला राम पुत्र श्री सर्व लाल, गांव भटोली, डाकघर अन्दरल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 34 ना0तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 351 दिनांक : 22-05-2026 चिमनु पुत्र श्री सहनु, गांव कुंड, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिउला, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-8000 Dated 17-04-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट3903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदक चिमनु पुत्र श्री सहनु, गांव कुंड, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदका का जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 17-04-2026 को जारी हुआ ह,ै उसमें की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चिमनु पुत्र श्री सहनु, गांव कुंड, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1946 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में चिमनु पुत्र श्री सहनु, गांव कुंड, डाकघर लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 35 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 352 दिनांक : 22-05-2026 रमेश कुमार पुत्र श्री माधो राम, गांव बबदोगा, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-9823 Dated 08-05-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदक रमेश कुमार पुत्र श्री माधो राम, गांव बबदोगा, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री वीनाक्षी की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में उपरोक्त जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 11-11-2015 को जारी हुआ है, उसमें की गई है। 3904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रमेश कुमार पुत्र श्री माधो राम, गांव बबदोगा, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री वीनाक्षी जन्म तिथि 11-11-2015 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक रमेश कुमार पुत्र श्री माधो राम, गांव बबदोगा, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री वीनाक्षी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सेरी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

--------- ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 36 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 353 दिनांक : 22-05-2026 तिलक राज पुत्र श्री चतरो, गांव छाम्बर, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी विकास खण्ड सलूणी

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-9190 Dated 20-01-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदक तिलक राज पुत्र श्री चतरो, गांव छाम्बर, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदका का जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-01-2026 को जारी हुआ है, उसमें की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तिलक राज पुत्र श्री चतरो, गांव छाम्बर, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 19-10-1976 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति3905 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 न आने की सूरत में आवेदक तिलक राज पुत्र श्री चतरो, गांव छाम्बर, डाकघर पणतह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सेरी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दिसी राम राणा नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 37 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026 354 दिनांक : 22-05-2026 निर्मला देवी पुत्री श्री भीलो, गांव धनेल, डाकघर सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-9827 Dated 11-07-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आवेदिका निर्मला देवी पुत्री श्री भीलो, गांव धनेल, डाकघर सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 11-07-2025 को जारी हुआ है, उसमें की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि निर्मला देवी पुत्री श्री भीलो, गांव धनेल, डाकघर सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 03-02-1980 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में निर्मला देवी पुत्री श्री भीलो, गांव धनेल, डाकघर सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सालवा को पारित कर दिए जाएंगे।3906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 आज दिनांक 21-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री दलीप सिंह पुत्र श्री सगतो, गांव डुग, डाकघर झुलाडा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4298/2026 दिनांक 16-05-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2025/10147 दिनांक 13-05-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट

जिसमें आवेदक श्री दलीप सिंह पुत्र श्री सगतो, गांव डुग, डाकघर झुलाडा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री दलीप सिंह पुत्र श्री सगतो, गांव डुग, डाकघर झुलाडा का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 16-05-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री दलीप सिंह पुत्र श्री सगतो, गांव डुग, डाकघर झुलाडा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 08-05-1986 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदका श्री दलीप सिंह पुत्र श्री सगतो, गांव डुग, डाकघर झुलाडा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक.......................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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3907 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

निशा कुमारी पुत्री श्री चमारू राम, गांव साल, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1322/2026 दिनांक 27-02-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2025/2704 दिनांक 09-02-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट

जिसमें आवेदिका निशा कुमारी पुत्री श्री चमारू राम, गांव साल, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका निशा कुमारी पुत्री श्री चमारू राम, गांव साल, डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 27-02-2020 को जारी हुआ ह,ै उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि निशा कुमारी पुत्री श्री चमारू राम, गांव साल, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 31-05-1984 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका निशा कुमारी पुत्री श्री चमारू राम, गांव साल, डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक.......................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कमलेश देवी पुत्री श्री सुखदेव, निवासी गांव चकलू, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, . . वादी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश3908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3071/2026 दिनांक 27-04-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः-HFW-B&D/CMO-CBA/2025/8753 दिनांक 24-04-2026. 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट

जिसमें आवेदिका श्रीमती कमलेश देवी पुत्री श्री सुखदेव, निवासी गांव चकलू, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती कमलेश देवी पुत्री श्री सुखदेव का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 27-04-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमलेश देवी पुत्री श्री सुखदेव, निवासी गांव चकलू, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-07-1960 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती कमलेश देवी पुत्री श्री सुखदेव, निवासी गांव चकलू, डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक.......................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री भुवनेस कुमार पुत्र श्री संत राम, गांव एहरवाड, डाकघर मसरूड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा . . वादिया। (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरूड विकास खण्ड चम्बा

विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 3909 इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4454/2026, दिनांक 19-05-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/10510, दिनांक 18-05-2026, (2) शपथ पत्र आवेदक (3) शपथ पत्र वाशिन्दगाह देह (4) मृत्यु रिपोर्ट (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र (6) सचिव रिपोर्ट जिसमें आवेदक श्री भुवनेस कुमार पुत्र श्री संत राम, गांव एहरवाड, डाकघर मसरूड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के दादा श्री ज्ञान चन्द पुत्र मुसदी राम ग्राम पंचायत मसरूड की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के दादा श्री ज्ञान चन्द पुत्र मुसदी राम ग्राम पंचायत मसरूड की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि सचिव रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 13-05-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री ज्ञान चन्द पुत्र मुसदी राम ग्राम पंचायत मसरूड उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 17-01-1997 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के दादा श्री ज्ञान चन्द पुत्र मुसदी राम ग्राम पंचायत मसरूड की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत मसरूड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता एवं तहसीलदार चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री व्यास देव, निवासी गांव कल्यास, परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

विषय.--आधार कार्ड पर पल्लू के बजाए पल्लवी दुरुस्त करने बारे।

आवेदिका श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री व्यास देव, निवासी गांव कल्यास, परगना हिमगिरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन पत्र पेश किया है कि जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड, आयु प्रमाण-पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री नामक पल्लवी का नाम आधार कार्ड पर पल्लू दर्ज हुआ है, जो गलत लिखा गया है उसका सही नाम पल्लवी है जो परिवार नकल में दर्ज है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन पत्र मय ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की पुत्री का नाम आधार कार्ड में दुरुस्त करने बारा किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो असालतन व वकालतन मे इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरांत 15 दिन के भीतर सुबह 10.00 बजे शाम 5.00 बजे तक अपना उजर/एतराज पेश का सकते हैं। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर नही सुना जाएगा व प्रार्थिया की पुत्री का नाम आधार कार्ड पर दुरुस्त किया जायेंगा।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 19-05-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।3910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 ब अदालत श्री विकास शर्मा, हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) उनवान मुकद्दमा .-जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 27-06-2026 (Birth and Death Registration)

श्रीमती संजना देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द, निवासी गांव चलेड, डाकघर ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

सरकार हिमाचल प्रदेश।

जैसा कि श्रीमती संजना देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द, निवासी गांव चलेड, डाकघर ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने ग्राम पंचायत ग्रीमा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में अपने पुत्र हनिश नांगला का जन्म पंजीकरण (जन्म तिथि 14-06-2011) दर्ज करवाने हेतु अधोस्ताक्षरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अगर उक्त जन्म पंजीकरण सम्बन्धी किसी व्यक्ति विशेष या आम जनता को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-06-2026 को प्रातः 11.30 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश करे। उजर/एतराज पेश न होने की सूरत मे कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएंगी।

आज दिनांक 27 मई, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (विकास शर्मा), हि0प्र0से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H.P.)

In the Matter of :

1. Shubham Rana s/o Sh. Sunil Dutt, r/o Village & P.O. Banikhet, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) Age 32 years.

2. Renuka d/o Sh. Madan Lal, r/o Village & P.O. Jandoli, District Hoshiarpur (PB) age . . Applicants. 301 years

Versus

General Public

Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage

Act, 1954.

Shubham Rana and Renuka have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 11-10-2021 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

3911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 24th June, 2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

Sd/- (ANIL KUMAR BHARDWAJ), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H.P.).

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सीहलो पुत्री श्री नेको, निवासी गांव बंगोली, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा . . वादिया। (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4678/2026, दिनांक 25-05-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/17038, दिनांक 20-05-2026, (2) शपथ पत्र (3) जन्म रिपोर्ट, जिसमें आवेदिका श्रीमती सीहलो पुत्री श्री नेको, निवासी गांव बंगोली, डाकघर चकलू उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती सीहलो पुत्री श्री नेको, निवासी गांव बंगोली, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 25-05-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका सीहलो पुत्री श्री नेको, निवासी गांव बंगोली, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी की जन्म तिथि 18-11-1985 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबहः 10.00 से सायं 5.00द बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती सीहलो पुत्री श्री नेको, निवासी गांव बंगोली, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक.......................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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3912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 804641/2026 दिनांक मरजुआ : 04-05-2026 तारीख पेशी : 20-06-2026 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री राम सिंह पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव शेगनी, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.-U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री राम सिंह पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव शेगनी, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में रामकू लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम राम सिंह है। ग्राम पंंचायत लोट के रिकार्ड, बैंक रिकाड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड तथा पहचान-पत्र में राम सिंह पुत्र श्री कांशी राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में रामकू पुत्र श्री कांशी राम के स्थान पर राम सिंह पुत्र श्री कांशी राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट में रामकू पुत्र श्री कांशी राम के स्थान पर राम सिंह पुत्र श्री कांशी राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 20-06-2026 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 804635/2026 दिनांक मरजुआ : 04-05-2026 तारीख पेशी : 20-06-2026 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री राम कृष्ण पुत्र श्री विणा राम, निवासी गांव शमोह, डाकघर शारवी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।3913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 प्रार्थना पत्र.-U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री राम कृष्ण पुत्र श्री विणा राम, निवासी गांव शमोह, डाकघर शारवी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में वीणू लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसके पिता का नाम विणा राम है। ग्राम पंंचायत शिल्ली के रिकार्ड, बैंक रिकाड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड तथा पहचान-पत्र में राम कश्न पुत्र श्री विणा राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में वीणू के स्थान पर विणा राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में राम कश्न पुत्र श्री वीणू के स्थान पर रामकश्न पुत्र श्री विणा राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 20-06-2026 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 8046437/2026 दिनांक मरजुआ ः 11-05-2026 तारीख पेशी ः 22-06-2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री ख्याला नन्द पुत्र श्री फामशु राम, निवासी गांव दुराह, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.-U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री ख्याला नन्द पुत्र श्री फामशु राम, निवासी गांव दुराह, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में ख्याल चन्द लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम ख्याला नन्द पुत्र श्री फामशु राम है। ग्राम पंंचायत दुराह के रिकार्ड, बैंक रिकार्ड तथा पहचान-पत्र में ख्याला नन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में ख्याल चन्द के स्थान पर ख्याला नन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट में ख्याल चन्द पुत्र श्री फामशु राम के स्थान पर ख्याला नन्द पुत्र श्री फामशु राम 3914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 22-06-2026 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 804634/2026 दिनांक मरजुआ : 04-05-2026 तारीख पेशी : 20-06-2026 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री राजा राम पुत्र श्री मोलक राम, निवासी गांव शमोह, डाकघर शारवी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.-U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री राजा राम पुत्र श्री मोलक राम, निवासी गांव शमोह, डाकघर शारवी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में मोलकी लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसके पिता का नाम मोलक राम है। ग्राम पंंचायत शिल्ली के रिकार्ड, बैंक रिकाड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड तथा पहचान-पत्र में राजा राम पुत्र श्री मोलक राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में मोलकी के स्थान पर मोलक राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में राजा राम पुत्र श्री मोलकी के स्थान पर राजा राम पुत्र श्री मोलक राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 20-06-2026 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

3915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 804642/2026 दिनांक मरजुआ : 12-05-2026 तारीख पेशी : 20-06-2026 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्रीमती देविन्द्रा देवी पुत्री श्री टेक चन्द, निवासी गांव घुल्ट, डाकघर तान्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.-U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्रीमती देविन्द्रा देवी पुत्री श्री टेक चन्द, निवासी गांव घुल्ट, डाकघर तान्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में खेम चन्द लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसके पिता का नाम टेक चन्द है। ग्राम पंंचायत कुठेड के रिकार्ड, बैंक रिकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड तथा पहचान-पत्र में देविन्द्रा देवी पुत्री श्री टेक चन्द दर्ज है। अब प्रार्थिया ने अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में खेम चन्द के स्थान पर टेक चन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में देविन्द्रा देवी पुत्री श्री खेम चन्द के स्थान पर टेक चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 20-06-2026 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 22-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

Smt. Nanita w/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Karalash, P.O. Kansakoti, Tehsil Rohru, . . Applicant. District Shima (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Nanita w/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Karalash, P.O. Kansakoti, Tehsil Rohru, District Shima (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth3916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948 of her daughter namely Navya (DOB-24-07-2013) at Kamla Nehru Hospital Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.).

Therefore, through this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objections for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objections will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Give under my hand and seal of the court on this ______May, 2026.

Seal.

Sd/-

Tehsildar, Shimla (Urban),

District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Joginder Singh age 70 years s/o Sh. Tota Ram, r/o Village Kot, P.O. Chamiari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Krishna Devi age 58 years d/o Sh. Om Parkash, r/o Village Haluwal, P.O. Pampur . . Applicants. Jhanjowal, Tehsil Garshankar, District Hoshiarpur (P.B.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Joginder Singh s/o Sh. Tota Ram, r/o Village Kot, P.O. Chamiari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Krishna Devi d/o Sh. Om Parkash, r/o Village Haluwal, P.O. Pampur Jhanjowal, Tehsil Garshankar, District Hoshiarpur (P.B.) at present wife of Sh. Joginder Singh s/o Sh. Tota Ram, r/o Village Kot, P.O. Chamiari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-10-1985 at Village Kot, P.O. Chamiari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-07-2026, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 29th May, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

3917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

CORRECTION OF NAME

I, Anita Devi w/o Sh. Banit Kumar Chandel, r/o V.P.O. Bagwara, Tehsil Bamson at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my son Naman Chandel's birth certificate, my name has been wrongly entered as Anita Devi alias Anita and my husband's name has been wrongly entered as Banit Kumar Chandel alias Banit Kumar. Whereas, my correct name is Anita Devi and my husband's correct name is Banit Kumar Chandel. Please correct in my son's birth Certificate.

ANITA DEVI

w/o Sh. Banit Kumar Chandel,

r/o V.P.O. Bagwara,

Tehsil Bamson at Tauni Devi,

Distt. Hamirpur (H.P.).

_________

CORRECTION OF NAME

I, Vitu s/o Sh. Chunia Ram, r/o Village & Post Office Paprola, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)-176 115 declare that my name is Bittu entered in my Aadhar Card. Whereas, in the all other government documents, my name is entered Vitu. Vitu and Bittu are the same person. All concerned please may note.

VITU

s/o Sh. Chunia Ram,

r/o Village & Post Office Paprola,

Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)-176 115.

___________

CORRECTION OF NAME

I, Mehari w/o Sh. Hadu Ram, r/o Kathalag (350), P.O. Padhiun, Distt. Mandi (H.P.) declare that my correct name is Mehari and wrongly recorded in my Aadhar Card No. 8881 2019 6983, as Bhori. All concerned note it.

MEHARI

w/o Sh. Hadu Ram,

r/o Kathalag (350),

P.O. Padhiun, Distt. Mandi (H.P.).

___________

CORRECTION OF NAME

I, Shubh Karan aged (18) s/o Shambhu Kumar, r/o Ward No-7, Indra Colony, Jawalamukhi, P.O. & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare as under that my name Karan & father's name as Shambhu is wrongly entered in my Aadhar Card. But my correct name is Shubh Karan and father's correct name is Shambhu Kumar. All concerned note it.

SHUBH KARAN

s/o Shambhu Kumar,

r/o Ward No-7, Indra Colony, Jawalamukhi,

P.O. & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

___________

3918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

CHANGE OF NAME

I, Bhotan Devi w/o Shri Milap Chand, r/o Village & Post Office Tarehal, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)-176 063 declare that I have changed my name in my Aadhar Card No. 6819 8484 6123, from Bhonta Devi to Bhotan Devi. All concerned please may note.

BHOTAN DEVI

w/o Shri Milap Chand,

r/o Village & Post Office Tarehal,

Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)-176 063.

________

CHANGE OF NAME

I, Urmila w/o Late Nihal Chand, r/o Vill. Rantari, P.O. Seema, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Guddi Devi (Old Name) to Urmila (New Name). Note the relevant information.

URMILA

w/o Late Nihal Chand,

r/o Vill. Rantari, P.O. Seema,

Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

_________

CHANGE OF NAME

My name is Lata Devi Vaidya w/o Sh. Satya Dev Kashyap, r/o House No. 82, Old Housing Board Colony, Phase 1, VTC Shaprun (653), P.O. Saproon, Distt. Solan (H.P.)-173 211. I declare that I have changed my name from Lata Devi Kashyap to Lata Devi Vaidya.

LATA DEVI VAIDYA

w/o Sh. Satya Dev Kashyap,

r/o House No. 82,

Old Housing Board Colony,

Phase 1,VTC Shaprun (653),

P.O. Saproon, Distt. Solan (H.P.)-173 211.

_________

CHANGE OF NAME

I, Tushar Agasti s/o Sh. Pitamber Dutt Sharma, r/o Vill. Chabhacha Khurd (700), Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Tushar Agasti to Agasti Tushar. Please note all concerned for further.

TUSHAR AGASTI

s/o Sh. Pitamber Dutt Sharma,

r/o Vill. Chabhacha Khurd (700),

Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

___________

3919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

CHANGE OF NAME

I, No. 4008115F Hav. Rakesh Kumar s/o Sh. Prem Chand, r/o Village Pandal, P.O. Badhokhari, Tehsil Ramshehar, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Jeeva Thakur (Previous Name) to Jeevika Thakur (New Name). All concerned please note.

RAKESH KUMAR

s/o Sh. Prem Chand,

r/o Village Pandal, P.O. Badhokhari,

Tehsil Ramshehar, Distt. Solan (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, No. 4008115F Hav. Rakesh Kumar s/o Sh. Prem Chand, r/o Village Pandal, P.O. Badhokhari, Tehsil Ramshehar, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my son's name from Aniket Kaushal (Previous Name) to Aniket Thakur (New Name). All concerned please note.

RAKESH KUMAR

s/o Sh. Prem Chand,

r/o Village Pandal, P.O. Badhokhari,

Tehsil Ramshehar, Distt. Solan (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Dom Raj aged about 45 years s/o Sh. Som Krishan Sharma, r/o Village Dhar, P.O. Mahog, Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.)-171 304 declare that I have changed my son's name from Baby of Kaunra Devi (Old Name) to Divit Sharma (New Name). All concerned please may note.

DOM RAJ

s/o Sh. Som Krishan Sharma,

r/o Village Dhar, P.O. Mahog,

Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.)-171 304.

____________

CHANGE OF NAME

I, Pyara Singh Thakur (New Name) s/o Late Sh. Mehar Singh Thakur, r/o Thakur Niwas Inder Nagar, Dhalli, Shimla-12 (H.P.) declare that I have changed my name from Thakur Piyare Singh (Old Name) to Pyara Singh Thakur (New Name). All concerned please may note.

PYARA SINGH THAKUR

s/o Late Sh. Mehar Singh Thakur,

r/o Thakur Niwas Inder Nagar,

Dhalli, Shimla 12 (H.P.).

____________

3920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

CORRECTION OF NAME

I, Gobind Ram s/o Sh. Saran Pat, r/o Village Damahed, Tehsil Sadar, Hanogi (456), P.O. Mahogi, Distt. Mandi (H.P.) declare that my correct name is Gobind Ram and wrongly recorded in my Aadhar Card No. 8090 5284 9210 as Govind Ram. All concerned note it.

GOBIND RAM

s/o Sh. Saran Pat,

r/o Village Damahed, Tehsil Sadar, Hanogi (456),

P.O. Mahogi, Distt. Mandi (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Kumari Janvi d/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Dakho, Teh. Kalpa, Pawari (41/1), Kinnaur (H.P.)-172 107 declare that I have changed my name from Kumari Janvi to Janvi. Please note all concerned for further.

KUMARI JANVI

d/o Sh. Rajesh Kumar,

r/o Village Dakho, Teh. Kalpa, Pawari (41/1),

Kinnaur (H.P.)-172 107.

___________

CHANGE OF NAME

I, Rita Devi w/o Sh. Sunil Dutt, r/o Khaldana Daron Deoria (347), Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Bhunika Sandhu to Bhumika Sandhu. Please note all concerned for further.

RITA DEVI

w/o Sh. Sunil Dutt,

r/o Khaldana Daron Deoria (347),

Sirmaur (H.P.).

__________

CHANGE OF NAME

I, Kiran Devi w/o Sh. Ashok Singh, r/o Madhesh Pajerli, Vill. Madhesh (325), Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Baby two of Kiran Devi to Tanish Thakur. Please note all concerned for further.

KIRAN DEVI

w/o Sh. Ashok Singh,

r/o Madhesh Pajerli, Vill. Madhesh (325),

Sirmaur (H.P.).

___________

3921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

CHANGE OF NAME

I, Mayank s/o Sh. Lamber Singh, r/o V.P.O. Seema, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Manyak (old name) to Mayank (new name). Note the relevant information.

MAYANK

s/o Sh. Lamber Singh,

r/o V.P.O. Seema,

Tehsil Rohru,

Distt. Shimla (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Babuli Charan Rout s/o Sh. Gopila Nand Sarswati, r/o Village Malghota, P.O. Kharanal, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.)-176 115 declare that I have changed my name in my Aadhar Card No. 4909 2893 7431 from Ram Saran Dass to Babuli Charan Rout. All concerned please may note.

BABULI CHARAN ROUT

s/o Sh. Gopila Nand Sarswati,

r/o Village Malghota, P.O. Kharanai,

Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.)-176 115.

____________

CHANGE OF NAME

I, Rajneesh Dhiman s/o Sh. Dev Raj, r/o Village Nadiana Rangrian, P.O. Jhaniara, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Rajneesh to Rajneesh Dhiman. I shall be known as Rajneesh Dhiman for all purposes in future. All concerned please note.

RAJNEESH DHIMAN

s/o Sh. Dev Raj,

r/o Village Nadiana Rangrian,

P.O. Jhaniara, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Juk Ram s/o Sh. Chander Bahadur, r/o Village Bashad (95) Deothi, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Shubham to Shubham Budha Magar. Please note all concerned for further.

JUK RAM

s/o Sh. Chander Bahadur,

r/o Village Bashad (95) Deothi,

Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

3922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

CHANGE OF NAME

I, Nasreen Mohammad s/o Sh. Sadiq Mohammad, r/o House No. 4, Block B, Green Enclave Colony, Nikoowal, P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) hereby declare that my wife's name is Ajmat Shahin Begam, as recorded in her Aadhar Card however due to an inadvertent error, her name has been recorded as 'Shahin' in my passport. Both names-Ajmat Shahin Begam and Shahin-refer to one and the same woman. Henceforth, my wife shall be recognized by both names. Let all take note.

NASREEN MOHAMMAD

s/o Sh. Sadiq Mohammad,

r/o House No. 4, Block B,

Green Enclave Colony, Nikoowal,

P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Sushma Devi w/o Sh. Sanjay Kumar, r/o Village Boharon, P.O. Kabakalan, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Ankita Devi (old name) to Ankita (new name). Concerned authorities may note.

SUSHMA DEVI

w/o Sh. Sanjay Kumar,

r/o Village Boharon, P.O. Kabakalan,

Tehsil & District Solan (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Ruby w/o Sh. Balwant, r/o Village Rantari, P.O. Seema, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name Kavya is wrongly mentioned as Smayra in her Aadhar Card No. 7481 8141 4506. Therefore it should be changed to Kavya in her Aadhar Card. Note the relevant information.

RUBY

w/o Sh. Balwant,

r/o Village Rantari, P.O. Seema,

Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Dhanveer Singh s/o Sh. Atma Ram, r/o Shaya Chhabron (92), P.O. Shaya Chabron, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Kabyansh to Kavyansh. Please note all concerned for further.

DHANVEER SINGH

s/o Sh. Atma Ram,

r/o Shaya Chhabron (92),

P.O. Shaya Chabron, District Sirmaur (H.P.).

3923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

CHANGE OF NAME

I, Gorav s/o Sh. Yash Pal, r/o VTC Nehar Pab (104), Churwadhar, Sub-Distt. Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Gorav to Gaurav Kumar. Please note all concerned for further.

GORAV

s/o Sh. Yash Pal,

r/o VTC Nehar Pab (104),

Churwadhar, Sub-Distt. Rajgarh,

District Sirmaur (H.P.).

____________

3924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2026/15 ज्येष्ठ, 1948

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2026-06-05.50_gazette_2026-05_06_2026/. Archive identifier in.gazette.himachal.2026-06-05.50_gazette_2026-05_06_2026.