, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्डराज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्डराज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्डराज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड
............................................................................ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 5 अप्रैल, 20185 अप्रैल, 20185 अप्रैल, 20185 अप्रैल, 2018 शुद्धिशुद्धिशुद्धिशुद्धिपत्रपत्रपत्रपत्र
संंख्याः- संंख्याः- संंख्याः- संंख्याः- 03नि0-09/20103नि0-09/20103नि0-09/20103नि0-09/2014444 रा0नि0आ0रा0नि0आ0रा0नि0आ0रा0नि0आ0 699699699699 राज्य निर्वाचन आयोग का अधिसूचना सं0- 03नि0-09/2014 रा0नि0आ0-282/राँची दिनाक 27 फरवरी 2018 (गजट सं0-192 दिनांक 08 मार्च .2018) द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत नगरपालिकाओं में स्थानों एवं पदों के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा उपगत एवं प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित किया गया है। 2. उक्त अधिसूचना की कंडिका-4 की द्वितीय पंक्ति में वाक्यांष "निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत" के पष्चात् शब्द "नहीं""नहीं""नहीं""नहीं" अन्तःस्थापित किया जाता है। 3. अधिसूचना सं0- 03नि0-09/2014 रा0नि0आ0-282/राँची दिनांक 27 फरवरी 2018 (गजट सं0-192 दिनांक 08 मार्च 2018) को इस हद तक संषोधित समझा जाए। 4. अधिसूचना की शेश कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
ह0/- एन0एन0 पाण्डेयएन0एन0 पाण्डेयएन0एन0 पाण्डेयएन0एन0 पाण्डेय,,,, राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखण्ड, राँची।