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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
18 अप्रैल, 201818 अप्रैल, 201818 अप्रैल, 201818 अप्रैल, 2018
संख्या-03नि0/न0-11/2017 रा0नि0आ0संख्या-03नि0/न0-11/2017 रा0नि0आ0संख्या-03नि0/न0-11/2017 रा0नि0आ0संख्या-03नि0/न0-11/2017 रा0नि0आ0 851851851851 ........ राज्य निर्वाचन आयोग का पत्रांक-704, दिनांक 6 अप्रैल, 2018 के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-324, दिनांक 6 अप्रैल, 2018 एवं पत्रांक-344, दिनांक 7 अप्रैल, .2018 से प्राप्त प्रतिवेदन के दृष्टिगत झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम-48 के अधीन निर्वाची पदाधिकारी, (वार्ड संख्या 01 से 11)-सह-अंचल अधिकारी, चाण्डिल, 19-कपाली नगर परिषद् (वर्ग-ख) द्वारा वार्ड सं0-10 के वार्ड पार्षद पद हेतु प्रपत्र-9(क) में अंकित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के क्रमांक-02 में श्री मोहम्मद 2 ( दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को मृत्यु हो जाने तथा आयोग द्वारा निर्गत, "अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका" के अध्याय-8 की कंडिका-5 में अंकित निर्देश के अधीन अभ्यर्थी की मृत्यु के फलस्वरूप चूँकि अब केवल एक ही अभ्यर्थी शेष रह गए हैं। अतः उक्त नगरपालिका के वार्ड सं0-10 के वार्ड पार्षद पद के सभी मतदान केन्द्रों के मतदान को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आयोग का पत्रांक-704, दिनांक 6 अप्रैल, 2018 एवं नियमावली के नियम-48 के आलोक में अपने ज्ञापांक-597, दिनांक 7 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रत्यादिष्ट (countermand) कर दिया गया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, राज्य निर्वाचन आयोग का समाधान होने के पश्चात् 19-कपाली नगर परिषद् (वर्ग-ख) के वार्ड सं0-10 के वार्ड पार्षद पद के निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के मतदान को प्रत्यादिष्ट किए जाने की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत की जाती है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,
/-/-/-/- स्चिव