, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्डझारखण्डझारखण्डझारखण्ड
.................................................... आदेशआदेशआदेशआदेश 26 जुलाई 201826 जुलाई 201826 जुलाई 201826 जुलाई 2018
स्ांख्या-03नि0प0-27/2016 रा0नि0आ0 1197119711971197........ यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है स्ांख्या-03नि0प0-27/2016 रा0नि0आ0 स्ांख्या-03नि0प0-27/2016 रा0नि0आ0 स्ांख्या-03नि0प0-27/2016 रा0नि0आ0
कि संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विर्निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;
और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य 2 ( एवं 65क 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता हैै।
| क्रमांक | जिला | निर्वाचन क्षेत्र | नाम एवं पता | कारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जामताड़ा | XIII जामताड़ा-02 | प ्र | एहते सामुल मिर्जा, निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल ग्राम-मिराजपुर, पो0-गोकुला, करने में असफल रहे। खंड-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा |
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,
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उप निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची।