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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 1054, 28 November 2018

Published 28 November 2018

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
1054
Identifier
in.gazette.jharkhand.2018-11-28.1054
Languages
English, Hindi

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, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्डझारखण्डझारखण्डझारखण्ड

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

26 नवम्बर, 201826 नवम्बर, 201826 नवम्बर, 201826 नवम्बर, 2018

संख्याः- संख्याः- संख्याः- संख्याः- 03 नि0/पं0-80/2018 03 नि0/पं0-80/2018 03 नि0/पं0-80/2018 03 नि0/पं0-80/2018 रा0निरा0निरा0निरा0नि0आ0 :0आ0 :0आ0 :0आ0 : 1515151592929292 .. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 556 एवं झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित जिलों में नगरपालिका उप निर्वाचन, 2018 केसफल संचालन हेतु सामान्य प्रेक्षकसामान्य प्रेक्षकसामान्य प्रेक्षकसामान्य प्रेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक के लिए सामान्य प्रेक्षकसामान्य प्रेक्षकसामान्य प्रेक्षकसामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया जाता है :-

क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम वर्त्तमान पदस्थापन आवंटित जिला
1 2 3 4
1 श्री संजय कुमार G-31/2018/ BE(M) संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची जामताड़ा
2 श्री राकेष रौषन G-32/2018/ BE(M) संयुक्त सचिव, कृशि, पषुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सरायकेला-खरसावाँ
क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम वर्त्तमान पदस्थापन वर्त्तमान पदस् वर्त्तमान पदस् वर्त्तमान पदस् थापन
1 2 3 4
1 श्री सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय G-33/2018/ BE(M) निदेषक, योजना एवं पुनर्वास, बोकारो स ुरक्षित
2 श्री इन्द्रदेव मण्डल G-34/2018/ BE(M) संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची स ुरक्षित
3 श्रीमती रंजना वर्मन G-35/2018/ BE(M) संयुक्त सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची स ुरक्षित
2 ( सुरक्षित श्रेणीसुरक्षित श्रेणीसुरक्षित श्रेणीसुरक्षित श्रेणी

2. सामान्य प्रेक्षक के रूप में नियुक्त पदाधिकारी आयोग कार्यालय से प्रेक्षकों के लिए जारी अनुदेष, अन्य संगत आदेष, नियम आदि की प्रतियाँ प्राप्त कर लेंगे। आप नाम-निर्देषन के दौरान आवंटित जिला में रिपोर्ट करेंगे एवं इसकी सूचना आयोग को भेजेंगे।

3. सामान्य प्रेक्षक के रूप में नियुक्त सभी पदाधिकारी अपने पैतृक कार्यालय से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान प्राप्त करेंगे।

4. सामान्य प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त अवधि में, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के अधीक्षण, निर्देषन और नियंत्रण में कार्य करेंगे।

5. अन्य पदाधिकारी सुरक्षित श्रेणी में बने रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेषानुसार/-/-/-/- सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची -------------------

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 28 November 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2018-11-28.1054/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2018-11-28.1054.