, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्डझारखण्डझारखण्डझारखण्ड
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
07070707 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर, 2018, 2018, 2018, 2018
संख्याः-03नि0/प0-09/2संख्याः-03नि0/प0-09/2संख्याः-03नि0/प0-09/2संख्याः-03नि0/प0-09/2016 (खण्ड 016 (खण्ड 016 (खण्ड 016 (खण्ड II) रा0नि0आ0 ः) रा0नि0आ0 ः) रा0नि0आ0 ः) रा0नि0आ0 ः 1685168516851685..... जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-568/ग्रा0पं0 दिनांक-05.12.2018 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संसूचित करते हुए अनुरोध किया गया है कि XVIII गुमला/08/10/रूकी-(09) के ग्राम पंचायत सदस्य के पद की रिक्ति की सूचना जिला द्वारा गलत प्रतिवेदित किया गया था, इसलिए उक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए। उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा-66(5) के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, XVIII गुमला/08/10/रूकी-(09) के ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट (countermand) करता है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,