झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशति
11 श्रावण, 1943 (०ि)
संख्ाा–390 रााँची, सोमवार, 2 अगस्त, 2021 (ई०)
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड
-------- आदेश
12 मार्च, 2021
स्ांख्या-03नि0प0-06/2019 रा0नि0आ0 183--यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, 2018 के लिए जो स्तम्भ (3) में विर्निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;
और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनो ंपर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य 2 झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 2 अगस्त, 2021 अतः इस संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 'क' 'क' के अनुसरण में संलग्न सारणी के स्तम्भ (4) मे ंविनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता हैै।
| क्रमांक | जिला | निर्वाचन क्षेत्र | नाम एवं पता | कारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पूर्वी सिंहभूम ीी | XXIV पूर्वी सिंहभूम -(19) | ठाकुर हाँसदा, , 18 नवम्बर, 2016 ग्राम-भदुवा, मुसाबनी | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 2 | XXIV पूर्वी सिंहभूम-(19) | देवराय हाँसदा, ग्राम-विक्रमपुर, मुसाबनी | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,
ह0/-
संयुक्त सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची।
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