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आदेश
22 जुलाई 2021
स्ांख्या-03नि0/न0-22/2018 रा0नि0आ0 601........ यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि स्ांख्या-03नि0/न0-22/2018 रा0नि0आ0 601 स्ांख्या-03नि0/न0-22/2018 रा0नि0आ0 601 स्ांख्या-03नि0/न0-22/2018 रा0नि0आ0 601
अंकित सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विर्निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने/विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;
और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा 2 ( अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, 77 एवं 78 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को स्थानीय नगर निकाय/पंचायत निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।
| क्रमांक | जिला | निर्वाचन क्षेत्र | नाम एवं पता | कारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बोकारो | XV बोकारो/03 चासनगर निगम-17 | अजय कुमार, पिता-भगवन सिंह, शिव शक्तिनगर, चास, बोकारो | निर्वाचन व्ययों का ल े खा दाखिल करने मेें असफल रहे। |
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची।