सत्यमेव जयते
झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
13 श्रावण , 1944 ( श० )
4 अगस्त , 2022 ( ई ० )
संख्या - 370 राँची , गुरुवार ,
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।
अधिसूचना
29 जुलाई, 2022
संख्या-07 /हो ० गा ० ( स्था० ) -01 / 2013-3364-- भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के साथ पठितं झारखंड गृह रक्षक अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम -03 , 2006 ) की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित ) सेवा नियमावली, 2015 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित संशोधन नियमावली गठित करते है-
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ
( i) यह नियमावली झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी ( अराजपत्रित) सेवा ( संशोधन) नियमावली , 2022 कहलाएगी ।
( ii ) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(iii ) यह नियमावली झारखण्ड ई - गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । 2
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 4 अगस्त, 2022
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995 , दिनांक-12.11.2015 की नियम -04 द्वारा झारखण्ड गृह रक्षक के अराजपत्रित सेवा नियमावली 2015 के वर्दीधारी कोटि अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों एवं पदों का प्रावधान निम्न रूपेण किया गया है: -
झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित ) संवर्ग: -
झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) संवर्ग के वर्दीधारी कोटि के निम्न श्रेणी एवं पद होगें क्र०
पद का नाम
वेतनमान सहित
प्रोन्नत/ सीधी नियुक्ति/ चयनित पद /पदस्थापन पर
गुल्म समादेशक श्रेणी
1 निरीक्षक/
पी०बी० ॥
प्रोन्नत पद
निरीक्षक ( परिवहन )
(9300-34800)
ग्रेड पे 4600 2
पी०बी० ॥ गुल्म समादेशक ( मूल कोटि का पद)/
1. मूल कोटि के 75 प्रतिशत सीधी नियुक्ति एवं 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
(9300-34800) गुल्म समादेशक ( आयुधपाल)/
ग्रेड पे 4200 गुल्म समादेशक (परिवहन)/
2. गुल्म समादेशक (आयुधपाल) का पद अधिनायक ( आयुधपाल) ग्रेड 1 का प्रोन्नत पद होगा।
गुल्म समादेशक ( बैण्ड/बिगुलर)
3. गुल्म समादेशक ( परिवहन ) का पद अधिनायक (चालक) ग्रेड 1 का प्रोन्नत पद होगा।
4. गुल्म समादेशक (बैण्ड/बिगुलर) का पद अधिनायक ( बैण्ड/बिगुलर) ग्रेड 1 का प्रोन्नत पद होगा । 3 झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 4 अगस्त , 2022
अधिनायक श्रेणी
पी०बी० । 1 जमादार लिपिक/
1. सभी पद प्रोन्नति के पद होंगे ।
(5200-20200 ) अधिनायक ( अनुदेशक) ग्रेड- 1 /
ग्रेड पे 2800 अधिनायक ( लिपिक) ग्रेड- 1 /
2. जमादार लिपिक का पद लेखा उत्तीर्ण (विभागीय परीक्षा) अधिनायक (अनुदेशक) एवं अधिनायक ( लिपिक) का चयनित पद।
अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड- ।/
अधिनायक (चालक) ग्रेड- 1 /
3. अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड-। का पद अधिनायक (अनुदेशक) का प्रोन्नत पद होगा।
अधिनायक ( बैण्ड) ग्रेड- ।
4. अधिनायक ( लिपिक) ग्रेड-1 का पद अधिनायक ( लिपिक) का प्रोन्नत पद होगा।
5. अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड- । का पद अधिनायक (आयुधपाल) का प्रोन्नत पद होगा।
6. अधिनायक (चालक) ग्रेड- । का पद अधिनायक (चालक) का प्रोन्नत पद होगा।
7. अधिनायक ( बैण्ड) ग्रेड-। का पद अधिनायक (बैण्ड) का प्रोन्नत पद होगा।
पी०बी० । 2 अधिनायक ( लिपिक) ( मूल कोटि का
पद)/
(5200-20200 )
1. अधिनायक ( लिपिक ) के मूल कोटि के 75%सीधी नियुक्ति ( कम्प्यूटर जानकार) एवं 25% प्रोन्नति सिपाही से,
अधिनायक (अनुदेशक) ( मूल कोटि
ग्रेड पे 2000 का पद)/
अधिनायक (आयुधपाल) /
2. अधिनायक (अनुदेशक) के मूल कोटि के 75%सीधी नियुक्ति एवं 25%प्रोन्नति सिपाही से,
अधिनायक (चालक)/
अधिनायक ( बैण्ड/विगुलर)
3. अधिनायक ( आयुधपाल) का पद सिपाही का प्रोन्नत पद होगा।
4. अधिनायक (चालक) का पद सिपाही का 4
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 4 अगस्त, 2022
प्रोन्नत पद होगा।
5. अधिनायक ( बैण्ड/बिगुलर) का पद सिपाही ( बैण्ड/बिगुलर) का प्रोन्नत पद होगा।
सिपाही श्रेणी
1
पी०बी० ।
सीधी नियुक्ति
(5200-20200 ) सिपाही ( मूल कोटि का पद) / सिपाही (चालक) ( मूल कोटि का पद)/
ग्रेड पे 1900 सिपाही ( बैण्ड/विगुलर) ( मूल कोटि का पद)/
उक्त नियमावली की नियम -04 में निहित उपर्युक्त प्रावधान को आंशिक संशोधित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है: -
क्र०सं०
पद का नाम
प्रोन्नत/सीधी नियुक्ति/ चयनित पद / पदस्थापन पर वेतनमान ग्रेड पे सहित
गुल्म समादेशक श्रेणी
1 निरीक्षक/
पी०बी० ॥
प्रोन्नत पद
(9300-34800) निरीक्षक (परिवहन)
ग्रेड पे 4600 2
पी०बी० ॥
1 ) मूल कोटि के 75 % सीधी नियुक्ति एवं 25% प्रोन्नति द्वारा।
गुल्म समादेशक ( मूल कोटि का पद)
(9300-34800) गुल्म समादेशक ( आयुधपाल)
ग्रेड पे 4200 गुल्म समादेशक (परिवहन )
2) गुल्म समादेशक ( आयुधपाल) का पदसहायक गुल्म समादेशक ( आयुधपाल) का प्रोन्नत पद होगा।
गुल्म समादेशक ( बैण्ड/बिगुलर)
3) गुल्म समादेशक ( परिवहन) का पद सहायक गुल्म समादेशक ( चालक) का प्रोन्नत पद होगा। 5 झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 4 अगस्त , 2022
4) गुल्म समादेशक ( बैण्ड/बिगुलर) का पद सहायक गुल्म समादेशक (बैण्ड/बिगुलर) का प्रोन्नत पद होगा ।
अधिनायक श्रेणी
1 जमादार लिपिक
पी०बी० ।
1 ) सभी पद प्रोन्नत के पद होगें ।
समादेशक
(5200-20200 ) सहायक गुल्म (अनुदेशक)
ग्रेड पे 2800
समादेशक
2 ) जमादार लिपिक का पद लेखा उत्तीर्ण (विभागीय परीक्षा) अधिनायक (अनुदेशक) एवं अधिनायक ( लिपिक) का चयनित पद।
सहायक गुल्म
(लिपिक)
समादेशक
3 ) सहायक गुल्म समादेशक (अनुदेशक) का पद अधिनायक (अनुदेशक) का प्रोन्नत पद होगा ।
सहायक गुल्म (आयुधपाल)
समादेशक
सहायक गुल्म
4) सहायक गुल्म समादेशक ( लिपिक ) का पद अधिनायक (लिपिक) का प्रोन्न्त पद होगा ।
(चालक)
सहायक गुल्म समादेशक ( बैण्ड)
का 5) सहायक गुल्म समादेशक ( आयुधपाल) पद अधिनायक(आयुधपाल) का प्रोन्नत पद होगा।
6) सहायक गुल्म समादेशक ( चालक) का पद अधिनायक ( चालक) का प्रोन्नत पद होगा ।
7) सहायक गुल्म समादेशक ( बैण्ड) का पदअधिनायक ( बैण्ड ) का प्रोन्नत पद होगा ।
2
पी०बी० । अधिनायक ( लिपिक) ( मूल कोटि का पद)
(5200-20200 )
1 ) अधिनायक ( लिपिक ) के मूल कोटि का पद 75% सीधी नियुक्ति ( कम्प्यूटर जानकार ) एवं 25% प्रोन्नति सिपाही से ।
ग्रेड पे 2000 अधिनायक (अनुदेशक) (मूल
कोटि का पद)
2) अधिनायक (अनुदेशक) के मूल कोटि के 75% सीधी नियुक्ति एवं 25% प्रोन्नति सिपाही से ।
अधिनायक (आयुधपाल)
अधिनायक (चालक)
3) अधिनायक ( आयुधपाल) का पद सिपाही से प्रोन्नत पद होगा । 6
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 4 अगस्त, 2022
अधिनायक ( बैण्ड/बिगुलर)
4) अधिनायक ( चालक) का पद सिपाही का प्रोन्नत पद होगा ।
5) अधिनायक ( बैण्ड/बिगुलर) का पद सिपाही ( बैण्ड/बिगुलर) का प्रोन्नत पद होगा।
सिपाही श्रेणी
1
पी०बी ०। सिपाही ( मूल कोटि का पद)
सीधी नियुक्ति
सिपाही ( चालक) (मूल कोटि का पद)
(5200-20200 ) ग्रेड पे 1900 सिपाही ( बैण्ड/बिगुलर) (मूल कोटि का पद)
3. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995, दिनांक-12.11.2015 की नियम-5. (क) (i ) में निम्न प्रावधान है:-
" 5. (क) ( i ) सिपाही / सिपाही ( चालक) / सिपाही ( बैण्ड/बिगुलर)/ अधिनायक (अनुदेशक) /अधिनायक ( लिपिक)/ गुल्म समादेशक कोटि के पद पर सीधी भर्ती राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड/ झारखंड राज्य यूनिफार्म सेवा नियुक्ति पर्षद की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। "
को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-
" 5. (क) ( i ) सिपाही/ सिपाही ( चालक) /सिपाही ( बैण्ड/बिगुलर)/ अधिनायक (अनुदेशक)/अधिनायक (लिपिक)/गुल्म समादेशक कोटि के पदों पर सीधी भर्ती झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। "
4. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995 , दिनांक 12.11.2015 की नियम 6 ( क) ( iv ) में निम्न प्रावधान है: - "सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताआयु सीमा/ शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी , जो पुलिस की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित हैं।
को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-
"सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताआयु सीमा/ शारीरिक अर्हता/ चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी , जो पुलिस संवर्ग के आरक्षी की नियुक्ति हेतु निर्धारित हैं । " 7 झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 4 अगस्त , 2022
"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः-" झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति - रिवाज , भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।
परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। "
सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक 10 वीं तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी ।
इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, रांची के गजट सं०- 421, दिनांक-12 /08/ 2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।
5. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995 , दिनांक-12.11.2015 की नियम-6 ( ख ) (iv ) में निम्न प्रावधान है: - "सिपाही चालक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताआयु सीमा/ शारीरिक अर्हता/ चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी , जो पुलिस चालक की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित है। को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-
"सिपाही चालक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आयु सीमा शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के पुलिस चालक की नियुक्ति हेतु निर्धारित है।
"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः " झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज , भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।
परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। "
सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक 10वींतथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी ।
इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड , रांची के गजट सं0- 421 , दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा। 8
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 4 अगस्त, 2022
6. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995 , दिनांक 12.11.2015 की नियम -6(ग) ( iv) में निम्न प्रावधान है: - "सिपाही ( बैण्ड/ बिगुलर) की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/ आयु सीमा/ शारीरिक अर्हता/ चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी , जो पुलिस बैण्ड की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित है । ' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है: -
" सिपाही ( बैण्ड / बिगुलर) की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताआयु सीमा शारीरिक अर्हता/ चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के पुलिस बैण्ड ( सिपाही) की नियुक्ति हेतु निर्धारित है । ' "न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः " झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति- रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।
परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। "
सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक 10 वींतथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी ।
इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , रांची के गजट सं0 421 , दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।
7. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995 , दिनांक 12.11.2015 की नियम 7 (क) (V) में निम्न प्रावधान है: - "सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 + 2 तथा अन्य अर्हता पुलिस नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी। "
को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है: -
" अधिनायक ( लिपिक) के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 + 2 तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी ।
"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः " अभ्यार्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट/ 10 + 2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 9 झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 4 अगस्त , 2022
उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/ 10 वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होगा अनिवार्य होगा ।
परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10 वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/ 10+ 2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। "
इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं0- 420 , दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा ।
8. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995 , दिनांक 12.11.2015 की नियम 7 (क) ( vi ) में निम्न प्रावधान है: - "सीधी नियुक्ति के लिए अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर की जानकारी आवश्यक होगी । प्रोन्नत अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा। "
को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है: -
"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः " अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएटा 10+ 2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/ 10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज , भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होगा अनिवार्य होगा ।
परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10 वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/ 10 + 2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। "
सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 + 2 तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी ।
इसके अतिरिक्त कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , रांची के गजट सं0- 419 , दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा ।
"प्रोन्नत अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा । " 10
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 4 अगस्त, 2022
9. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995 , दिनांक 12.11.2015 की नियम 7 ( ख ) (V) में निम्न प्रावधान है: - "सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 + 2 तथा अन्य अर्हता पुलिस नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी। "
को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-
"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः- " अभ्यार्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट/ 10 + 2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/ 10 वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होगा अनिवार्य होगा ।
परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10 वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/ 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। "
अधिनायक अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 + 2 तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।
इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , रांची के गजट सं0- 420 , दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।
10. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995 , दिनांक 12.11.2015 की नियम 8 (पप ) में निम्न प्रावधान है: - "गुल्म समादेशक पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अर्हता वही होगी जो पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित है । "
को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है: -
"गुल्म समादेशक पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अर्हता वही होगी जो पुलिस संवर्ग में पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित है । "
"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः " केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 11 झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 4 अगस्त , 2022
उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/ 10 + 2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।
परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10 वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/ 10+ 2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। "
इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड , रांची के गजट सं0-418 , दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।
11. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995 , दिनांक 12.11.2015 की नियम 8 (iii ) में निम्न प्रावधान है: - "गुल्म समादेशक के पद पर सीधी नियुक्ति नियम 5 ( क) के अनुसार की जायेगी । " को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-
" गुल्म समादेशक के पद पर सीधी नियुक्ति नियम 5 ( क ) के अनुसार की जायेगी । सीधी भर्ती से नियुक्त गुल्म समादेशकों की आपसी वरीयता का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय - समय पर निर्गत नियम/परिपत्र के शर्तों के अनुरूप होगी । "
12. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995, दिनांक 12.11.2015 की नियम 8 ( V) में निम्न प्रावधान है: - "गुल्म समादेशक का अधिनायक लिपिक ग्रेड-1 , अधिनायक अनुदेशक ग्रेङ-1 और जमादार लिपिक का प्रोन्नत पद होगा । जिसके लिए इस कोटि के समेकित वरीयता सूची तैयार की जायेगी ।"
को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-
" गुल्म समादेशक का 25 % पद सहायक गुल्म समादेशक (लिपिक) , (अनुदेशक) और जमादार प्रधान लिपिक का प्रोन्नत पद होगा । जिसके लिए इस कोटि की समेकित वरीयता सूची तैयार की जायेगी। सहायक गुल्म समादेशकों की आपसी वरीयता का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय- समय पर निर्गत नियम/ परिपत्र के शर्तों के अनुरूप होगी। "
13 . झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी ( अराजपत्रित ) सेवा नियमावली, 2015 में उल्लेखित पदनाम यथा -अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड-। , अधिनायक ( लिपिक) ग्रेड-1 , अधिनायक ( आयुधपाल) ग्रेड-1 , अधिनायक ( चालक ) ग्रेड -1 , अधिनायक ( बैण्ड) ग्रेड-1 को क्रमशः पदनाम यथा सहायक गुल्म समादेशक (अनुदेशक) , सहायक गुल्म 12
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 4 अगस्त, 2022
समादेशक ( लिपिक) , सहायक गुल्म समादेशक ( आयुधपाल) , सहायक गुल्म समादेशक (चालक) , सहायक गुल्म समादेशक ( बैण्ड) के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है ।
14. जाता है । नियमावली की नियम -04 के अनुसार संगठनात्मक सारणी के रूप में अनुसूची 01 को संलग्न किया
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ,
(राजीव अरुण एक्का) सरकार के प्रधान सचिव । झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 4 अगस्त, 2022
13
अनुसूची- 01 - संगठनात्मक सारणी
नियम- 4
जिला समादेष्टा
75% सीधी नियुक्ति 25% प्रोन्नति
निरीक्षक
गुल्म समादेशक
75% सीधी नियुक्ति 25% प्रोन्नति
गुल्म समादेशक आयुद्यपाल
जमादारलिपिक ( चयनित पद)
सहायक गुल्म समादेशक (आयुद्यपाल)
सहायक गुल्म समादेशक (लिपिक)
अधिनायक लिपिक 75% सीधी नियुक्ति 25 % प्रोन्नति से अधिनायक आयुद्यपाल
सीधी नियुक्ति सिपाही
गुल्म समादेशक बैण्ड
गुल्म समादेशक परिवहन
सहायक गुल्म समादेशक (बैण्ड)
सहायक गुल्म समादेशक (चालक) सहायक गुल्म समादेशक (अनुदेशक)
अधिनायक बैण्ड
अधिनायक चालक अधिनायक अनुदेशक 75% सीधी नियुक्ति 25% प्रोन्नति से
सीधी नियुक्ति सिपाही चालक
सीधी नियुक्ति बैण्ड सिपाही/बिगुलर
झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , झारखण्ड गजट (असाधारण ) 370 50