झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
17 (cid:302)ावण, 1945 (श०)
सं(cid:201)या – 453 राँची, मंगलवार, 8 अग(cid:232)त, 2023 (ई०) राज(cid:232)व, (cid:467)नबंधन एवं भू(cid:871)म सुधार (cid:874)वभाग
-----------
अ(cid:876)धसूचना
26 जुलाई 2023
सं0-03/अमीन (cid:467)नयमावल(cid:547)-126/2010-2445/रा0, -- भारत का सं(cid:874)वधान के अनु(cid:205)छे द-309 के पर(cid:219)तुक (cid:622)वारा (cid:292)द(cid:215)त शि(cid:200)तय(cid:585) का (cid:292)योग करते हु ए झारख(cid:214)ड के रा(cid:207)यपाल एत(cid:622) (cid:622)वारा झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य के (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:874)वभाग(cid:585) के अंतग(cid:91)त अमीन संवग(cid:91) के क(cid:871)म(cid:91)य(cid:585) क(cid:551) (cid:467)नयुि(cid:200)त, (cid:292)ो(cid:219)न(cid:467)त एवं सेवा-श(cid:215)त(cid:91) के (cid:467)नधा(cid:91)रण हेतु ''झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य अमीन संवग(cid:91) (भ(cid:215)त(cid:568), (cid:292)ो(cid:219)न(cid:467)त एवं अ(cid:219)य सेवा-श(cid:215)त(cid:91)) (cid:467)नयमावल(cid:547), 2013 (यथा संशो(cid:876)धत)'' म(cid:581) अमीन के सीधी (cid:467)नयुि(cid:200)त के (cid:871)लए चयन (cid:292)(cid:873)(cid:272)या म(cid:581) संशोधन हेतु (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत (cid:467)नयमावल(cid:547) बनाते है :-
1. सं(cid:879)(cid:162)(cid:220)त नाम, (cid:874)व(cid:232)तार एवं (cid:292)ारंभः-
(i) यह (cid:467)नयमावल(cid:547) ''झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य अमीन संवग(cid:91) (भ(cid:215)त(cid:568), (cid:292)ो(cid:219)न(cid:467)त एवं अ(cid:219)य सेवा श(cid:215)त(cid:91)) (संशोधन) (cid:467)नयमावल(cid:547)-2023'' कहलाएगी ।
(ii) इसका (cid:874)व(cid:232)तार संपूण(cid:91) झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य म(cid:581) होगा ।
(iii) यह (cid:467)नयमावल(cid:547) इस अ(cid:876)धसूचना के (cid:467)नग(cid:91)त होने क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ से (cid:292)भावी होगी ।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 8 अग(cid:232)त, 2023 2. झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य अमीन संवग(cid:91) (भ(cid:215)त(cid:568), (cid:292)ो(cid:219)न(cid:467)त एवं अ(cid:219)य सेवा श(cid:215)त(cid:91)) (cid:467)नयमावल(cid:547)-2013 (यथा संशो(cid:876)धत) के (cid:467)नयम-4(क)(ii) के (cid:292)ावधान को (cid:467)न(cid:224)नवत ् (cid:292)(cid:467)त(cid:232)था(cid:874)पत (cid:873)कया जाता हैः-
| प ूव[ का Ĥावधान | स ंशोͬधत Ĥावधान | |||||||
| नियम-4(क)(ii)-संबंधित विभागों द्वारा अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारख᭛ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को निम्नांकित ᮓम के अनुसार संबंधित विभाग को मेधा सूची भेजी जायेगी। किसी विभाग में रिक्ति नहᱭ होने पर वह मेधा ᮓमांक अगले विभाग को आवंटित किया जायेगा - किसी विभाग में रिक्ति नहᱭ रहने पर यह अगले ᮓमांक पर स्थानांतरित हो जायेगा तथा ᮓमांक-5 के प᳟ात पुनः ᮓमांक-1 से यही प्रᮓिया दोहराई जायेगी । अनुशंसा से प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची में से मेधा ᮓम के अनुसार आरक्षण/रोस्टर का पालन करते ᱟए सक्षम पदाधिकारी द्वारा अमीन के पद पर भत्र्ती/नियुक्ति की जायेगी । | नियम-4(क)(ii)-संबंधित विभागों द्वारा अधियाचित रिक्ति के आलोक में अधियाचना झारख᭛ड कर्मचारी चयन आयोग को काᳶमक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारख᭛ड के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। जिला स्तरीय पद :- जिला स्तरीय पदों के संदर्भ में नियुक्ति की प्रᮓियाः- उपयु र्क्त विभागों क े जिला स्तरीय पदों की अधियाचित रिक्तियों के आलोक में झारख᭛ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वि᭄ापन प्रकाशित करते ᱟए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय पदों के संदर्भ में प्रत्येक जिला के लिए अलग-अलग मेधा सूची का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिला के लिए तैयार मेधा सूची से आरक्षण कोटिवार रिक्ति के आलोक में अ᭤यᳶथयों की अनुशंसा प्रशासी विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित की जाएगी । एक से अधिक जिला स्तरीय पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अ᭤यᳶथयों से एकमात्र जिला का विकल्प लिया जाएगा। तदोपरान्त जिला अन्तर्गत उपयु र्क्त विभागों में रिक्त पदों का विकल्प अधिमानता ᮓम में प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक जिला के लिए तैयार मेधा सूची में अ᭤यᳶथयों के मेधा-सह-विकल्प एवं आरक्षण कोटिवार रिक्ति के आलोक में अनुशंसा प्रशासी विभाग को नियुक्ति हेतु प्र ेषित की जाएगी । | |||||||
| ᮓ0सं0 | विभाग का नाम | म ेधा ᮓमांक | ||||||
| ᮓ0सं0 | विभाग का नाम | |||||||
| 1. | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 1 | ||||||
| 1. | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | |||||||
| 2. | वन एवं पर्यावरण विभाग | 2 | ||||||
| 2. | वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवत्र्तन विभाग | |||||||
| 3. | जल संसाधन विभाग | 3 | ||||||
| 3. | अन्य विभाग | |||||||
| 4. | क ृ षि एवं गन्ना विकास विभाग | 4 | ||||||
| 5. | अन्य विभाग | 5 | ||||||
| जिला स्तरीय पदों के संदर्भ में अ᭤यᳶथयों को मात्र एक जिला का विकल्प दिया जाएगा। राज्य स्तरीय पद - राज्य स्तरीय पदों के संदर्भ में नियुक्ति की प्रᮓियाः- उपयु र्क्त विभागों क े राज्य स्तरीय पदों की अधियाचित रिक्तियों के आलोक में झारख᭛ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वि᭄ापन प्रकाशित करते ᱟए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय पदों के संदर्भ में प्रत्येक अ᭤यर्थी से विभिन्न विभागों का विकल्प अधिमानता ᮓम में प्राप्त किया जाएगा। राज्य स्तरीय पदों के संदर्भ में एकल मेधा सूची का गठन किया जाएगा। मेधा सूची में अ᭤यᳶथयों के मेधा-सह-विकल्प एवं आरक्षण कोटिवार रिक्ति के आलोक में अनुशंसा प्रशासी विभाग को नियुक्ति हेतु प्र ेषित की जाएगी। नोटः- जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अलग-अलग वि᭄ापन प्रकाशित किया जायेगा। | ||||
| ᮓ0सं0 | विभाग का नाम | |||
| 1. | जल संसाधन विभाग | |||
| 2. | क ृ षि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग | |||
| 3. | अन्य विभाग | |||
3. झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य अमीन संवग(cid:91) (भ(cid:215)त(cid:568), (cid:292)ो(cid:219)न(cid:467)त एवं अ(cid:219)य सेवा श(cid:215)त(cid:91)) (cid:467)नयमावल(cid:547)-2013 (यथा संशो(cid:876)धत) के (cid:467)नयम-5 (क) के (cid:292)ावधान को (cid:467)न(cid:224)नवत ् (cid:292)(cid:467)त(cid:232)था(cid:874)पत (cid:873)कया जाता हैः-
| प ूव[ का Ĥावधान | स ंशोͬधत Ĥावधान |
| Ǔनयम-5 चयन ĤͩĐया-(क) झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग सामाÛय ǑहÛदȣ, सामाÛय £ान, गͨणत एवं सवȶयर Ěेड ͪवषयɉ मɅ ͧलͨखत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा का आयोजन कर एक म ेधा सूची तैयार करेगी और स¢म Ĥाͬधकार | Ǔनयम-5 चयन ĤͩĐया-(क) झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ǑहÛदȣ एवं अंĒेजी भाषा £ान, ͬचिÛहत ¢ेğीय/जनजातीय भाषा, सामाÛय £ान, गͨणत एवं सवȶयर Ěेड ͪवषयɉ मɅ राÏय èतरȣय अमीन एवं िजला èतरȣय अमीन के ǐरÈत पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु खुलȣ |
| कȧ अͬधयाचना के Đमानुसार सàबƨ काया[लय को मेधा सूची उपलÞध करायेगी। | ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा (माğ मुÉय परȣ¢ा) का आयोजन कर मेधा सूची तैयार करेगा तथा मेधा सूची से मेधा- सह-ͪवकãप एवं आर¢ण कोǑटवार ǐरिÈत के अनुसार योÊय अßयͬथ[यɉ का चयन करते हु ए अͬधयाचना के आलोक मɅ Ĥशासी ͪवभाग को अनुशंसा के साथ सूची उपलÞध करायेगा। |
4- झारख(cid:214)ड रा(cid:207)य अमीन संवग(cid:91) (भ(cid:215)त(cid:568), (cid:292)ो(cid:219)न(cid:467)त एवं अ(cid:219)य सेवा श(cid:215)त(cid:91)) (cid:467)नयमावल(cid:547)-2013 (यथा संशो(cid:876)धत) के (cid:467)नयम-5 (ग)(क)(i) के (cid:292)ावधान को (cid:467)न(cid:224)नवत ् (cid:292)(cid:467)त(cid:232)था(cid:874)पत (cid:873)कया जाता हैः-
| प ूव[ का Ĥावधान | स ंशोͬधत Ĥावधान | ||||||||||
| Ǔनयम-5 (ग)(क)(i) ͧलͨखत परȣ¢ा- ͧलͨखत परȣ¢ा Ǔनàनͧलͨखत ͪवषयɉ कȧ होगी- क) सामाÛय ǑहÛदȣ, सामाÛय £ान, गͨणत, सवȶयर Ěेड एवं èथानीय/¢ेğीय भाषा/बोलȣ परȣ¢ा कȧ अवͬध- 2 घंटे अंकɉ का ͪवभाजन - | Ǔनयम-5 (ग)(क) (i) ͧलͨखत परȣ¢ा- ͧलͨखत परȣ¢ा Ǔनàनͧलͨखत ͪवषयɉ कȧ होगी- ǑहÛदȣ एवं अंĒेजी भाषा £ान, ͬचिÛहत ¢ ेğीय/जनजातीय भाषा, सामाÛय £ान, गͨणत एवं सवȶयर Ěेड परȣ¢ा का èवǾप - परȣ¢ा एक चरण (माğ मुÉय परȣ¢ा) मɅ लȣ जायेगी। मुÉय परȣ¢ा के ͧलए 3 पğ होगɅ। Ĥ×येक पğ के ͧलए परȣ¢ा कȧ अवͬध 2 घंटे कȧ होगी िजसमɅ Ĥæन वèतुǓनçठ एवं बहु वैकिãपक Ĥकृ Ǔत क े हɉगे। अंकɉ का ͪवभाजन - | ||||||||||
| Đ. | ͪवषय | प ूणाɍक | अͧभयुिÈत | ||||||||
| 1- | सामाÛय ǑहÛदȣ | 45 | |||||||||
| 2- | सामाÛय £ान | 45 | |||||||||
| 3- | èथानीय/¢ेğीय भाषा/बोलȣ | 10 | उ×तीणाɍक (Qualifying) 30% अंक ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा। | ||||||||
| पğ Đ. | ͪवषय | प ूणाɍक | अͧभयुिÈत | ||||||||
| पğ -I | ǑहÛदȣ भाषा £ान | 60 | भाषा £ान म Ʌ ĤाÜत अंक माğ अह[क (Qualifying) होगा िजसमɅ उ×तȸण होने के ͧलए ǑहÛदȣ एवं अंĒेजी भाषा £ान | ||||||||
| अंĒेजी भाषा £ान | 60 | ||||||||||
| 4- | गͨणत | 50 | 45% अंक ĤाÜत करना अǓनवाय[ | ||||||||
| ख ंड-1 (एक)- खंड-1 मɅ सामाÛय ǑहÛदȣ, सामाÛय £ान एवं èथानीय/¢ेğीय भाषा/बोलȣ के £ान संबंधी Ĥæन प ूछे जायɅगे। ǑहÛदȣ ͪवषय का Ĥæन पğ उàमीदवार कȧ भाषा, £ान तथा समझ कȧ जांच के उƧेæय से पǐरकिãपत होगा । सामाÛय £ान के अंतग[त सामाǓयक घटनाओं का व ै£ाǓनक पǐरĤेêय मɅ दैǓनक Ĥे¢ण एवं अनुभव के ऐसे ͪवषयɉ का £ान जो एक ͧशͯ¢त åयिÈत से अपेͯ¢त ह ै। इस पğ मɅ भारतीय राजनीǓतक Ĥणालȣ सǑहत भारतीय राÏय तंğ, झारखÖड राÏय के बारे मɅ पया[वरणीय जागǾकता, भारतीय इǓतहास एवं भूगोल के Ĥæन शाͧमल हɉगे, िजसे उàमीदवार ǒबना ͪवशेष अÚययन के भी उ×तर दे सकɅ । ǑहÛदȣ एवं सामाÛय £ान ͪवषयɉ के Ĥæन पğ वèतुǓनçठ हɉगे । èथानीय/¢ेğीय भाषा/बोलȣ कȧ £ान संबंधी Ĥæन उ×तीणाɍक (Qualifying) Ĥकृ Ǔत के हɉगे। इसमɅ 30% अंक ĤाÜत करना आवæयक होगा। अनु×तीण[ होने पर अßयथȸ का नाम मेधा सूची मɅ सिàमͧलत नहȣं ͩकया जायेगा। राÏय सरकार ɮवारा िजला के ͧलए ͬचिÛéत जनजातीय भाषा/¢ेğीय भाषाओं/बोलȣ स े Ĥæन (पǐरͧशçट-I क े अनुǾप) प ूछे जायɅगे। िजन जनजातीय/¢ेğीय भाषाओं/बोलȣ कȧ अपनी ͧलͪप है, वे जनजातीय/¢ेğीय भाषा/बोलȣ का उ×तर उसी ͧलͪप मɅ द Ʌगे। िजन जनजातीय/¢ेğीय भाषाओं/बोलȣ कȧ अपनी | होगा। | पğ-I मɅ ǑहÛदȣ एवं अंĒेजी ͪवषय का Ĥæन पğ उàमीदवार कȧ भाषा, £ान तथा समझ कȧ जांच के उƧेæय से पǐरकिãपत होगा । इसमɅ Ûयूनतम अह[×तांक (30%) से कम अंक ĤाÜत करने वाले अßयथȸ ǓनयुिÈत के ͧलए चयन हेतु असफल/अयोÊय माने जायɅगे। पğ-II मɅ èथानीय/¢ेğीय भाषा/बोलȣ कȧ £ान स ंबंधी Ĥæन हɉगे। ͬचिÛéत ¢ेğीय/जनजातीय भाषा मɅ 30% अंक ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा। अनु×तीण[ होने पर अßयथȸ का नाम मेधा सूची मɅ सिàमͧलत नहȣं ͩकया जायेगा । काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार एवं राजभाषा ͪवभाग | म Ʌ ĤाÜत अंकɉ को जोड़कर 30% अंक ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा। इस पğ मɅ ĤाÜत अंक मेधा सूची Ǔनधा[रण के ͧलए नहȣं जोड़ा जायेगा। | ||||||||
| 5- | सवȶयर Ěेड | 50 | 45% अंक ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा। | ||||||||
| पğ -II | ͬचिÛहत ¢ ेğीय/ जनजातीय भाषा | 100 | ͬचिÛहत ¢ ेğीय/ जनजातीय भाषा म Ʌ 30% अंक ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा । | ||||||||
| पğ -III | सामाÛय £ान | 20 | गͨणत एवं सवȶयर Ě ेड म Ʌ अलग- अलग 45% अंक ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा । | ||||||||
| गͨणत | 40 | ||||||||||
| सवȶयर Ěेड | 40 | ||||||||||
| प ूव[ का Ĥावधान | स ंशोͬधत Ĥावधान |
| ͧलͪप नहȣं है, वे देवनागरȣ ͧलͪप मɅ उ×तर दɅगे । ख ंड-2 (दो)- ख ंड-2 मɅ गͨणत एवं सवȶयर Ěेड ͪवषय से संबंͬधत Ĥæन पूछे जायɅगे। ख ंड-2 का पूणाɍक-100 होगा िजसमɅ Ûयूनतम उ×तीणाɍक दोनɉ ͪवषयɉ मɅ अलग-अलग 45% अंक ĤाÜत करना आवæयक होगा। अनु×तीण[ होने पर अßयथȸ का नाम म ेधा सूची मɅ सिàमͧलत नहȣं ͩकया जायेगा। गͨणत के Ĥæन पğ इस उƧेæय से पǐरकिãपत ͩकये जायɅगे िजससे उàमीदवार के गͨणतीय £ान एवं ¢मता का पता चल सकɅ । सवȶयर Ě ेड के Ĥæन पğ इस उƧेæय से पǐरकिãपत ͩकये जायɅगे िजससे भूखंड कȧ माप, सवȶ, नÈशा पठन एवं नÈशा के Ǔनमा[ण कȧ ¢मता का पता चल सके । | कȧ अͬधसूचना सं0-1428, Ǒदनांक-10.03.2023 ɮवारा राÏय èतरȣय एवं िजला èतरȣय पदɉ के ͧलए ͬचिÛéत ¢ ेğीय/जनजातीय भाषा- ǑहÛदȣ/अंĒेजी/ उदू / [ स ंथालȣ/बंगला/मु ंडारȣ(मु ंडा)/हो/खͫड़या/ क ु ँ ड़ु ख (उराँव)/ क ु रमालȣ/खोरठा/नागपुरȣ/पंचपरगǓनया/उͫड़या/संèकृ त म Ʌ स े ͩकसी एक भाषा कȧ परȣ¢ा ͪवकãप के आधार पर अßयथȸ दे सकɅ गे । इस संदभ[ मɅ काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त स ंकãप/अͬधसूचना Ĥभावी हɉगे । िजन जनजातीय/¢ेğीय भाषाओं/बोलȣ कȧ अपनी ͧलͪप ह ै, वे जनजातीय/¢ेğीय भाषा/बोलȣ का उ×तर उसी ͧलͪप म Ʌ दɅगे। िजन जनजातीय/¢ेğीय भाषाओं/बोलȣ कȧ अपनी ͧलͪप नहȣं है, वे देवनागरȣ ͧलͪप मɅ उ×तर दɅगे । इस परȣ¢ा मɅ संबंͬधत भाषा के 100 (सौ) बहु वैकिãपक Ĥæन पूछे जायɅगे । पğ-III मɅ सामाÛय £ान, गͨणत एवं सवȶयर Ěेड स े संबंͬधत Ĥæन हɉगे। सामाÛय £ान के अंतग[त सामǓयक घटनाओं का वै£ाǓनक पǐरĤेêय मɅ दैǓनक Ĥ े¢ण एवं अनुभव के ऐसे ͪवषयɉ का £ान जो एक ͧशͯ¢त åयिÈत से अपेͯ¢त है। इस पğ मɅ भारतीय राजनीǓतक Ĥणालȣ सǑहत भारतीय राÏय तंğ, झारखÖड राÏय के बारे मɅ पया[वरणीय जागǾकता, भारतीय इǓतहास एवं भूगोल के Ĥæन शाͧमल हɉगे, िजसे उàमीदवार ǒबना ͪवशेष अÚययन के भी उ×तर दे सकɅ । गͨणत के Ĥæन इस उƧेæय से पǐरकिãपत ͩकये जायɅगे िजससे उàमीदवार के गͨणतीय £ान एवं ¢मता का पता चल सकɅ । सवȶयर Ěेड के Ĥæन इस उƧेæय से पǐरकिãपत ͩकये जायɅगे िजससे भूखंड कȧ माप, सवȶ, नÈशा पɫन एवं नÈशा के Ǔनमा[ण कȧ ¢मता का पता चल सके । |
| गͨणत एवं सवȶयर Ěेड ͪवषयɉ मɅ अलग-अलग 45% अंक ĤाÜत करना आवæयक होगा। अनु×तीण[ होने पर अßयथȸ का नाम मेधा सूची मɅ सिàमͧलत नहȣं ͩकया जायेगा। मेधा सूची का Ǔनधा[रण पğ-II एवं पğ-III मɅ ĤाÜत अंकɉ को जोड़कर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा। |
5. अ(cid:7012)य(cid:7414)थयों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. झारख(cid:7003)ड राज्य अमीन संवर्ग (भत्र्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्र्त) नियमावली-2013 (यथा संशोधित) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं मूल नियमावली 2013 (यथा संशोधित) के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे ।
झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से
(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव ।
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झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,,
झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 445533 –– 5500