झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
10 भाद्र, 1945 (श०)
संख्या – 529 राँची, शुक्रवार, 1 सितम्बर, 2023 (ई०) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। -------- संकल्प 25 जुलाई, 2023
संख्या-5/आरोप-1-73/2019 का॰- 4228--चू ँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जय प्रकाश झा, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-580/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी -सह-प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के विरूद्ध अपवाद पंजी से खाद्यान का वितरण नहीं करवाने, ई0 पास मशीन टैग करने की कार्रवाई करने में विलंब करने, ई0 पास मशीन को ऑनलाईन मोड से ऑफलाईन मोड में परिवर्तन हेतु ऑनलाईन अनुरोध नहीं भेजने के फलस्वरूप रामचरण मुण्डा का तथाकथित भूख से मृत्यु का मामला प्रकाश में आने एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-222/स्था0, दिनांक 12.06.2019 द्वारा द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।
2. अतः श्री झा के विरूद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री झा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के ) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ। 2 झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 1 सितम्बर, 2023 सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। 5. श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।
, 18 नवम्बर, 2016
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, ◌ी
रंजीत कु मार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।