झारख(cid:214)ड गजट असाधारण अंक झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत 2 भा(cid:289), 1946 (श०)
सं(cid:201)या – 545 राँची, श(cid:467)नवार, 24 अग(cid:232)त, 2024 (ई०)
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
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राज्यादेश
16 अग(cid:232)त, 2024
संचिका सं०-5/स०भू०देवघर (एस०पी० माईन्स)-75/2022-2661/रा०, --
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारख(cid:7003)ड, पो०-डोर(cid:7003)डा, राँची ।
विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-07.08.2024 में मद संख्या-25 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा-खुन एवं आमडंगाल, थाना सं0-593 एवं 594, खाता सं0-40 एवं 05 के विभिन्न दागों में अंत(cid:7414)नहित कु ल रकबा-31.60 एकड़ गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि (विस्तृत विवरणी संल(cid:7336) अनुल(cid:7336)क-झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) श(cid:467)नवार, 24 अग(cid:232)त, 2024 2 I) जिला अवर निबंधक, देवघर के आदेश संख्या-01/2022, (cid:6980)ापांक-568, दिनांक- 01.08.2022 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का पुनरीक्षित मार्गद(cid:7414)शका पंजी के अनुसार वतर्मान बाजार दर ((cid:7390)वसायिक) एवं राजस्व विभागीय संकल्प सं0-48/रा0, दिनांक- 03.01.2017 के आलोक में संगणित सलामी की राशि 10,62,20,240/- (दस करोड़ बासठ लाख बीस हजार दो सौ चालीस) रूपये मात्र, सलामी का 1 (एक) प्रतिशत वा(cid:7414)षक लगान की राशि 10,62,202/- (दस लाख बासठ हजार दो सौ दो) रूपये, लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि 7,96,652/- (सात लाख छियानवे हजार छः सौ बावन) रूपये मात्र तथा 29 वष(cid:7300) के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि 5,39,06,772/- (पाँच करोड़ उनचालीस लाख छः हजार सात सौ बहत्तर) रूपये मात्र अर्थात् कु ल देय राशि 16,19,85,866/- (सोलह करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार आठ सौ छियासठ) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संल(cid:7336) अनुल(cid:7336)क-II) ई0सी0एल0 चितरा कोल माईन्स द्वारा अदायगी पर एस0पी0 माईन्स (ई0सी0एल0), चितरा के साथ 30 वष(cid:7300) के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में।
आदेश :- स्वीकृ त।
इस शत्र्त के साथ स्वीकृ ति दी जाती है कि :-
1. उपायुक्त, देवघर प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आ(cid:7393)स्त होने के प(cid:7391)ात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
2. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नह(cid:7277) रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नह(cid:7277) किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
3. प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृ ति प्राप्त होने के प(cid:7391)ात् ही जंगल-झाड़ी भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई उपायुक्त, देवघर सुनि(िcid:7391)त करेंगे।
4. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची निकाय से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
5. इस बंदोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष ''0029 भू-राजस्व-107'' के अंतर्गत जमा होगी। 6. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वतर्मान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नह(cid:7277) होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, देवघर यह भी सुनि(िcid:7391)त कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
7. उपायुक्त, देवघर यह भी सुनि(िcid:7391)त कर लेंगे कि उक्त परियोजना अंतर्गत अधियाची निकाय द्वारा जमा की गयी राशि यदि पूर्व में निर्गत राज्यादेश के अंतर्गत हस्तांतरित भूमि के मूल्य को घटाने3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) श(cid:467)नवार, 24 अग(cid:232)त, 2024 के उपरांत अवशेष राशि प्रस्तावित भूमि के मूल्य से अधिक/समान हो तभी लीज बन्दोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
8. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मु(cid:7076)ांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची निकाय से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
9. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नह(cid:7277) किया जाता है तो भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नह(cid:7277) कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/क(cid:7414)मयों के विरू(cid:7373) अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
10. अन्य सभी शत(cid:7288) राजस्व विभागीय संकल्प सं0-48/रा0, दिनांक-03.01.2017 एवं खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होंगी।
झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से, भगीरथ प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) श(cid:467)नवार, 24 अग(cid:232)त, 2024 4 सं(cid:876)चका सं(cid:201)या-5/स०भू० देवघर (SP Mines)-75/2022-2661(5)/रा०
राँची, (cid:465)दनांक-16.08.2024
अनुल(cid:202)नक-I
(cid:292)(cid:232)ता(cid:874)वत भू(cid:871)म क(cid:551) (cid:874)ववरणी :-
| Đ. | अͧभलेख सं0 | अंचल | मौजा | थाना 0 स ं | खाता 0 स ं | दाग सं0 | रकबा(ए0मɅ) भूͧम का ͩकèम | |
| 1 | 04/2021-22 | पालोजोरȣ | ख ुन | 593 | 40 | 12 | 0.67 | जंगल |
| 87 | 1.57 | जंगल | ||||||
| 170 | 0.10 | जंगल | ||||||
| 177 | 0.11 | जंगल | ||||||
| 287/ 762 | 0.52 | जंगल | ||||||
| 406 | 16.50 | जंगल-साखु | ||||||
| 445 | 0.27 | जंगल-साखु | ||||||
| मौजा-खुन का कु ल रकबा- | 19.74 | |||||||
| 2 | 03/2021-22 | पालोजोरȣ | आमडंगाल | 594 | 05 | 01 | 0.30 | जंगल |
| 19 | 1.74 | नाला | ||||||
| 20 | 2.13 | जंगल | ||||||
| 21 | 2.53 | जंगल-झाड़ी | ||||||
| 22 | 1.88 | जंगल | ||||||
| 25 | 3.28 | जंगल-झाड़ी | ||||||
| मौजा-आमडंगाल का कु ल रकबा- | 11.86 | |||||||
| सकल कु ल रकबा- | 31.60 |
अनुल(cid:202)नक-II
| ᮓ0 | अभिलेख सं0 | मौजा | रकबा (एकड़) | प्रति एकड़ म ूल्य | सलामी की राशि | लगान (सलामी का 1%) | सेस (लगान का 75%) | लगान एवं सेस 29 वषᲄ क े लिए | क ु ल राशि (6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | 04/2021-22 | खुन | 19.74 | 3361400 | 66354036 | 663540.36 | 497655.27 | 33674673.27 | 101189904.9 |
| 02 | 03/2021-22 | आमडंगाल | 11.86 | 3361400 | 39866204 | 398662.04 | 298996.53 | 20232098.53 | 60795961.1 |
| कुल राशि- 106220240 | 1062202.4 या 1062202 | 796651.8 या 796652 | 53906771.8 या 53906772 | 161985866 |
अथा(cid:91)त कु ल देय रा(cid:871)श 16,19,85,866/- (सोलह करोड़ उ(cid:219)नीस लाख पचासी हजार आठ सौ (cid:467)छयासठ) (cid:510)पये मा(cid:287)।
सरकार के उप स(cid:876)चव
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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 554455 –– 5500