झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशति
6 आश्ववन, 1946 (०ि)
संख्या – 622 रााँची, निनवार, 28 शसतम्बर, 2024 (ई०)
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
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संकल्प
9 जुलाई, 2024
विषयः - विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-
छात्राओं के लिए CM Fellowship Scheme for Academic Excellence(शैक्षणिक उत्कृ ष्टता हेतु मुख्यमंत्री
फे लोशिप योजना) की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।
संख्या-3/यो 01-06/2017 (उ0शि0)-1102--उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ संकल्पित है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं इनमें शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए "मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना" प्रारं म्भ करने का घोषणा किया गया ।
उक्त के क्रम में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संलेख ज्ञापांक 67/ बजट दिनांक-15.06.2017 द्वारा मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना का स्वरूप तैयार करते हुए प्रस्ताव पर राज्ययोजना प्राधिकृ त समिति के ज्ञापांक-रा०यो०पा०- 180/2017, दिनांक-27.06.2017 द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्वीकृ त्यादेश संख्या-78/बजट दिनांक 05.07.2017 के द्वारा मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना के क्रियान्वयन में कतिपय कठिनाईयों तथा वांछित संख्या में योग्य छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाने के कारण इसके प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त योजना का लाभ अधिक से अधिक छात्रों को प्राप्त हो सके , इसके लिए योजना में Teaching Assistantship/ Research Assistantship के लिए भी नये प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। विदेश में अध्ययन के लिए भी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया जा रहा है। छात्रवृत्ति योजना तैयार करने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड की छात्रवृत्ति योजनाओं का भी अध्ययन किया गया है ।2 झारखण्ड गजट (असाधारण) निनवार, 28 शसतम्बर, 2024 तदनुसार मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना में संशोधन तथा योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए वर्ष 2024-25 से CM Fellowship Scheme for Academic Excellence (शैक्षणिक उत्कृ ष्टता हेतु मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना) प्रारं भ किया जाता है। इस योजना का स्वरूप निम्नवत् है
2. इस योजना के कु ल05 अवयव (Components) होंगे:-
(I) Component 1- शोधकार्य को बढ़ावा देने हेतु फे लोशिप-
(i) झारखण्ड राज्य अंतर्गत संचालित राजकीय विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों से Ph.D. करने के साथ-साथ शोध कार्य करने हेतु अधिकतम 04 वर्षों के लिए फे लोशिप की राशि निम्नवत् प्रदान की जायेगी-
, 18 नवम्बर, 2016
a) UGC NET/CSIR NET परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत Ph.D (अभियंत्रण पाठ्यक्रम को छोड़कर) में नामाकन लेने वाले छात्रोंको प्रतिमाह 25,000/- रूपये के दर से राशि ीी
प्रदान की जायेगी। अभियंत्रण पाठ्यक्रम में Ph.D. करने वाले छात्र-छात्राओं को इसका लाभ (रु० 25,000/- प्रतिमाह) देय तभी होगा यदि वेGATE उत्तीर्ण हों।
b) Jharkhand Eligibility Test उत्तीर्ण होने के उपरात Ph.D. मेंनामांकनलेने वाले छात्रों को प्रतिमाह 22,500/- रूपये के दर से राशि प्रदान की जायेगी।
(ii) झारखण्ड राज्य के स्थानीय अभ्यर्थी ही इस Component-1 के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे।इसके लिए अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
(iii) Component-1 के अंतर्गत प्रतिवर्ष कु ल 1000 नये विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
(iv) इस योजना के तहत फे लोशिप के लिए छात्र-छात्राओं के द्वारा online माध्यम से आवेदन किया जायेगा।
(v) Component-1 के अंतर्गत उपलब्ध 1000 फे लोशिप के सीटों का विभाजन राज्य सरकार के कोटिवार आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप होगा। किसी भी कोटि में निर्धारित संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पारिवारिक आय के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें कम पारिवारिक आय वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दीजाएगी। अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
(vi) Component-1 के अंतर्गत अनुमानित वार्षिक व्यय रु० 120,00,00,000/- (एक सौ बीस करोड रुपये) होगी।
(vii) योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का कार्य संतोषप्रद रहने पर ही फे लोशिप की राशि अगले वर्ष दी जायेगी।
(viii) इस योजना के तहत अच्छादित छात्र-छात्राओं के द्वारा सप्ताह में औसतन कम से कम 10 घंटे की सेवा Research, Practical (UG & PG), Library. Computer Centre इत्यादि कार्यों में दिया जायेगा।
(ix) इस योजना अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को फे लोशिप की राशि प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा-3 झारखण्ड गजट (असाधारण) निनवार, 28 शसतम्बर, 2024 • प्रथम वर्ष की राशि-
➢ प्रथम वर्ष की राशि इस Component की कं डिका (1) के अनुसार देय होगी। • द्वितीय वर्ष की राशि-
➢ Ph.D. के प्रथम वर्ष में Required Course Work Complete करना अनिवार्य होगा। ➢ संबंधित Supervisor / Guide से Letter of Recommendation प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
• तृतीय वर्ष की राशि
➢ द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 02 Workshop/Conference में भाग लेना अनिवार्य होगा। ➢ द्वितीय वर्ष में राज्य स्तर/राष्ट्र ीय स्तर / अन्तर्राष्ट्र ीय स्तर पर न्यूनतम एक Paper Presentation देना अनिवार्य होगा।
➢ संबंधित Supervisor / Guide से Letter of Recommendation प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
• चतुर्थ वर्ष की राशि-
➢ तृतीय वर्ष में न्यूनतम 01 Workshop/Conference में भाग लेना अनिवार्य होगा। ➢ तृतीय वर्ष में राज्य स्तर/राष्ट्र ीय स्तर/अन्तर्राष्ट्र ीय स्तर पर न्यूनतम एक Paper Presentation
अथवा
GC एवं अन्य Regulatory Bodies के मानकों के अनुसार Books में न्यूनतम । Chapter अथवा Journal में। Paper प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा। ➢ संबंधित Supervisor/Guide से Letter of Recommendation प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(x) इस Component के अंतर्गत लाभुकों का चयन तथा छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि की स्वीकृ ति हेतु अनुमोदन Jharkhand State Higher Education Council के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा Jharkhand State Higher Education Council को इस Component के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्रदान करने हेतु वांछित राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
(xi) Component-1 के अधीन लाभुकों को किसी एक स्रोत से ही Scholarship/Fellowship का लाभ दिया जायेगा। यदि छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार/के न्द्र सरकार/अन्य स्रोत जैसे उद्योग आदि के किसी Scholarship/Fellowship का लाभ दिया जा रहा है, तो उन्हें Component- 1 के अधीन दोहरा लाभ नहीं दिया जायेगा।
(II) Component 2- Research Work के लिए Paper Presentation हेतु प्रोत्साहन राशि:-
(i) यदि किसी विद्यार्थी का Research Work वैश्विक परिदृश्य (Global Scenario) के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों (QS World University Ranking के आधार पर) में स्वीकार किया जाता है, तो Paper Presentation (UG, PG या अन्य उच्चतर शिक्षण कोर्स से संबंधित) के लिए मात्र एक बार विदेश जाने हेतु अधिकतम 2,00,000/- (दो लाख रूपये) प्रदान किया जायेगा।4 झारखण्ड गजट (असाधारण) निनवार, 28 शसतम्बर, 2024 a) आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ अपने Supervisor/Guide/HOD से Letter of Recommendation जमा करना अनिवार्य होगा। Letterof Recommendation में ही अनुमानित व्यय की राशि का भी उल्लेख होगा।
b) Paper presentation के उपरांत संबंधित Paper का Synopsis, Certificate of Participation एवं इसके Outcome संबंधी प्रतिवेदन तथा Supervisor/Guide/HOD की टिप्पणी / मंतव्य पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
c) प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्ष) कु ल 100 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। (ii) विद्यार्थियों को Research Work से संबंधित Paper Presentation (UG, PG या अन्य उच्चतर शिक्षण कोर्स से संबंधित) के लिए झारखण्ड राज्य से बाहर किन्तु देश के अन्दर हेतु अधिकतम
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रु० 50,000/- (पचास हजार रूपये) प्रदान किया जाएगा।
ीी
a) इसका लाभ एक कोर्स / प्रोग्राम की अवधि में मात्र एक बार देय होगा। इसका लाभ मात्र राष्ट्र ीय स्तर के उत्कृ ष्ट शिक्षण संस्थान-न्यूनतम NAAC 'A' Grade प्राप्त संस्थान या NIRF (National Institutional Ranking Framework) Rank Top 200 (Overall) या NIRF के Individual श्रेणी में Top 100 प्राप्त संस्थानों में Paper Presentation के लिए देय होगा। b) आवेदन कर्ता को आवेदन के साथ अपने Supervisor/Guide/HOD से Letter of Recommendation जमा करना अनिवार्य होगा। Letter of Recommendation में ही अनुमानित व्यय की राशि का भी उल्लेख होगा।
c) Paper presentation के उपरांत अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित Paper का Synopsis, Certificate of Participation एवं इसके Outcome संबंधी प्रतिवेदन तथा Supervisor/Guide/HOD की टिप्पणी / मंतव्य पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। d) प्रतिवर्ष कु ल 200 विद्यार्थियों इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। कु ल 200 उपलब्ध सीटों का विभाजन राज्य सरकार के कोटिवार आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप होगा। किसी भी कोटि में निर्धारितसंख्या से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में First Come First Served के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
(iii) विदेश में Paper presentation हेतु एवं झारखण्ड राज्य से बाहर किन्तु देश के अन्दर Paper presentation हेतु सहायता राशि के लिए अन्य प्रावधान-
a) कु ल उपलब्ध सीटों (विदेश में Paper presentation हेतु 100 एवं झारखण्ड राज्य से बाहर किन्तु देश के अन्दर हेतु 200) का विभाजन राज्य सरकार के कोटिवार (अनु० जनजाति, अनु० जाति, पिछड़ा वर्ग-I/II, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित के लिए) आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप होगा। चू ंकि Paper presentation हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किसी भी समय किया जा सकता है. इसलिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नवत् की जाती है-
o कोटिवार अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त करते हुए First Come First Served के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
o आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को संबंधित आरक्षित कोटि के लिए निर्धारित सीटों के विरूद्ध चयन किया जाएगा तथा सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित कोटि के विरूद्ध किया जाएगा।5 झारखण्ड गजट (असाधारण) निनवार, 28 शसतम्बर, 2024 o किसी आरक्षित कोटि की सीटें भरने के उपरांत अनारक्षित कोटि में रिक्त सीटों (यदि उपलब्ध हो) के विरूद्ध आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों का चयन First Come
First Served के आधार पर किया जा सकता है।
b) इस योजना का लाभ मात्र झारखण्ड राज्य के राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को देय होगा। साथ ही अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। c) Component 2 के अंतर्गत वार्षिक व्यय रूपये 3 करोड़ अनुमानित है।
d) इस Component के अंतर्गत लाभुकों का चयन तथा छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि की स्वीकृ ति हेतु अनुमोदन Jharkhand State Higher Education Council के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा Jharkhand State Higher Education Council को इस Component के अंतर्गतस्कॉलरशिप प्रदान करने हेतु वांछित राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
e) Component-2 में अंकित प्रावधानों के अधीन लाभुकों को यदि Paper Presentation हेतु अन्य स्रोत से Scholarship/ Fellowship/ अन्य सहायता राशि प्राप्त होती है, तो इस Component-2 के अधीन लाभुकों को योजना का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। (III) Component 3-Scholarship for students studying in Foreign Universities
झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी छात्र-छात्राओं (अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा) को QS (Quacquarelli Symonds) World University रै किं ग के आधार पर Top 200 विश्वविद्यालयों में विदेश में अध्ययन के लिए Scholarship दिया जायेगा, जिसके लिए निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-
(i) सभी विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस का भुगतान किया जायेगा, परन्तु अन्य कोई स्कॉलरशिप / वित्तीय अनुदान/फे लोशिप आदि से प्राप्त राशि को कम करते हुए ट्यूशन फीस की राशि का भुगतान किया जायेगा।
(ii) इस Component के अन्तर्गत राशि रुपये 8.00 लाख से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी।
(iii) स्कॉलरशिप की राशि निम्नवत् होगीः -
100 प्रतिशत ट्यूशन फीस
+
अन्य खर्चों का 100 प्रतिशत भुगतान (अधिकतम राशि रुपये 06.00 लाख वार्षिक) (iv) पारिवारिक वार्षिक आय हेतु पारिवारिक आय प्रमाण पत्र अथवा आवेदक एवं आवेदक के माता-पिता का आयकर रिटर्न की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
(v) ट्यूशन फीस के अतिरिक्त बाकी सभी खर्चों (Including Accommodation) को अन्य खर्चों की श्रेणी में माना जायेगा। ऑनलाइन अपलोड किये गये विपत्र के विरूद्ध Reimbursement (प्रतिपूर्ति) के आधार पर अन्य खर्चों का प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
(vi) विद्यार्थियों को प्रदान कर दी गई छात्रवृत्ति राशि को इन प्रावधानों के अनुसार अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रदान की जाने वाली राशि में से आवश्यकतानुसार समायोजन किया जायेगा।6 झारखण्ड गजट (असाधारण) निनवार, 28 शसतम्बर, 2024 इसमें उक्त लाभार्थी को स्वीकृ त ट्यूशन फीस की राशि में से अन्य स्रोत से प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि का समायोजन किया जायेगा।
(vii) सूचीबद्ध 200 विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले सभी स्तरों यथा स्नातक, स्नातकोत्तर, पी०एच०डी०, पोस्ट डॉक्टरोल के सभी विषयों / पाठ् यक्रमों को सम्मिलित किया जायेगा। (viii) योजना के अंतर्गत छात्रवृति हेतु उपलब्ध 50 सीटों का विभाजन राज्य सरकार के कोटिवार आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप होगा।
(ix) इस योजनान्तर्गत चयन प्रक्रिया में आरक्षण कोटिवार पात्र आवेदक अधिक होने की स्थिति में आवेदकों का चयन विश्वविद्यालय की अद्यतन QS (Quacquarelli Symonds) रै किं ग के आधार पर मेरिट अनुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालयों की रैं क समान होने की स्थिति में कोर्स की QS
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रै किं ग (उपलब्ध होने पर) तथा इसके पश्चात् क्वालीफाइंग डिग्री के माक्र्स के आधार पर मेरिट अनुसार चयन किया जायेगा। किसी आरक्षित कोटि की सीटें भरने के उपरांत अनारक्षित कोटि ीी
में रिक्त सीटों (यदि उपलब्ध हो) के विरूद्ध आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों का चयन उपयु र्क्त निर्धारित मेरिट के अनुसार किया जा सके गा। अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाएगा।
(x) राज्य सरकार के पूर्वानुमति के बिना अध्ययन की अवधि में छात्र/छात्रा अपने अध्ययन क्षेत्र / विषय को परिवर्तित नहीं कर सकें गे। अध्ययन क्षेत्र / विषय परिवर्तित करने की स्थिति में संबंधित छात्र/छात्रा Scholarship हेतु अयोग्य हो जायेंगे।
(xi) आवेदकों को इस Scholarship के लिए ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष से पाठ्यक्रम के अगले वर्ष में Promote होने पर ही Scholarship की राशि प्रदान की जायेगी।
(xii) एक बार Scholarship हेतु स्वीकृ ति प्राप्त होने के उपरांत यदि संबंधित छात्र/छात्रा जिस संस्थान में अध्ययनरत् हों, वह संस्थान QS (QuacquarelliSymonds) रै किं ग Top 200 के बाहर हो जाए, तब भी आगामी वर्षों के Scholarship हेतु संबंधित छात्र/छात्रा की पात्रता बरकरार रहेगी। (xiii) इस योजना के तहत छात्र/छात्रा जीवन में मात्र एक बार ही लाभान्वित होगे।
(xiv) इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 50 विद्यार्थियों (नये आवेदकों) को प्रतिवर्ष लाभ दिया जा सके गा।
(xv) बजट आकलन हेतु इस योजना के अंतर्गत अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये 50 करोड़ मात्र होगा।
(xvi) इस Component के अंतर्गत लाभुकों का चयन तथा छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि की स्वीकृ ति हेतु अनुमोदन Jharkhand State Higher Education Council के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा Jharkhand State Higher Education Council को इस Component के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्रदान करने हेतु वांछित राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
(IV) Component 4- Teaching Assistantship
राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों/ निजी विश्वविद्यालयों अन्तर्गत सभी प्रकार के महाविद्यालयों / University Departments में Teaching Assistantship लागू करने का प्रस्ताव है, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी-7 झारखण्ड गजट (असाधारण) निनवार, 28 शसतम्बर, 2024 (i) Teaching Assistants के द्वारा Assignments Checking, Doubt Clearing. Lab Work आदि में Junior विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को सहायता प्रदान की जायेगी।
(ii) Teaching Assistants का चयन विषयवार (उसी संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में से) किया जायेगा। Teaching Assistants का चयन संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष (HoD) के द्वारा Screening Test के माध्यम से किया जायेगा।
(iii) Teaching Assistants का Academic Performance उत्कृ ष्ट कोटि का होना अनिवार्य होगा। Teaching Assistants संबंधित विषय के Top 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से चयनित होंगे। साथ ही Teaching Assistantsके उक्त कोर्स में पूर्व के वर्षों का प्रदर्शन उत्कृ ष्ट रहा हो, जिसमें उन्हें सभी विषयों को मिलाकर औसतन न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हो। (iv) Teaching Assistants पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष या उसके बाद के वर्षों में अध्ययनरत उसी विषय के छात्र होंगे। प्रत्येक संस्थान में प्रति विषय Teaching Assistants का चयन निम्नानुसार किया जायेगाः -
• संबंधित विषय में अधिकतम 20 विद्यार्थियों के लिए 00 Teaching Assistant
• संबंधित विषय में 21-40 विद्यार्थियों के लिए 01 Teaching Assistant
• संबंधित विषय में 40 विद्यार्थियों से अधिक के लिए अधिकतम 02 Teaching Assistants (v) Teaching Assistants अधिकतम एक सेमेस्टर के लिए कार्य करें गे। अगले सेमेस्टर में नये Teaching Assistants का चयन किया जायेगा। किसी भी विद्यार्थी को एक समय में एक विषय का ही Teaching Assistantship का अवसर प्राप्त होगा किन्तु आगे भी Teaching Assistant के लिए चयनित होने का अवसर पुनः प्राप्त होगा।
(vi) Teaching Assistants द्वारा Teaching Assistantship संबंधी प्रति सप्ताह औसतन 10 घंटे का कार्य किया जाएगा।
(vii) Teaching Assistant को पोलिटेकनिक डिप्लोमा तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह 1500/- रूपये देय होगा। स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए यह राशि रु0 2,000/- प्रतिमाह होगी।
(viii) Teaching Assistant को संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा Teaching Assistantship का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
(ix) राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों अन्तर्गत सभी प्रकार के महाविद्यालयों / University Departments में Teaching Assistantship के लिए प्रोत्साहन राशि के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।
(x) राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों/ निजी महाविद्यालयों / Affiliated महाविद्यालयों में Teaching Assistantship के लिए प्रोत्साहन राशि के वित्तीय भार का वहन संबंधित निजी विश्वविद्यालय/ निजी महाविद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
(xi) बजट आकलन के लिए इस Component के अंतर्गत कु ल अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये 10 करोड़ मात्र होगा।
(xii) इस Component के अंतर्गत लाभुकों का चयन तथा छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि की स्वीकृ ति हेतु अनुमोदन Jharkhand State Higher Education Council के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा Jharkhand State Higher Education Council को इस Component के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्रदान करने हेतु वांछित राशि उपलब्ध8 झारखण्ड गजट (असाधारण) निनवार, 28 शसतम्बर, 2024 करायी जायेगी तथा Jharkhand State Higher Education Council द्वारा स्कॉलरशिप की राशि संबंधित विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा।
(xiii) Component-4 में अंकित प्रावधानों के अधीन लाभुकों को अन्य स्रोत से प्राप्त Scholarship/Fellowship की राशि के Over and Above दी जा सके गी।
(V) Component 5- Research Assistantship
राज्य के सभी निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत पी०एच०डी० कर रहे छात्रों तथा कार्यरत शिक्षकों को शोध कार्य (Research) / Research related impact assessment study/Data collection/Survey आदि कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु Research Assistants की व्यवस्था की जायेगी, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी:-
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(i) UG/PG के विद्यार्थी Research Assistants के रूप में पी०एच०डी० कर रहे छात्रों तथा कार्यरत ीी
शिक्षकों को शोध कार्य (Research)/Research related impact assessment study/Data collection/Survey कार्य में सहायता प्रदान करें गे। Research Assistants को आवश्यकतानुसार उसी संस्थान के Ph.D. विद्यार्थियों के साथ Tag किया जा सकता है।
(ii) Research Assistants को शोध कार्य (Research) हेतु उनके Project की अवधि तक के लिए शिक्षकों के द्वारा engage किया जायेगा। UG के विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह 1500/- रूपये तथा के PG के विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह 2000/- रूपये Project की अवधि तक के लिए देय होगा।
(iii) Research Assistants को उक्त प्रोत्साहन राशि शोध कार्य / प्रोजेक्ट कार्य हेतु सरकार अथवा उद्योग से उपलब्ध कराये गये अनुदान (Grant) की राशि से देय होगा।
(iv) Research Assistants की संख्या का निर्धारण प्रोजेक्ट की आवश्यकता के आधार पर संबंधित शिक्षक / Ph.D. छात्र के Guide/Supervisor के द्वारा किया जायेगा।
(v) Research Assistants का चयन शोध करने वाले शिक्षक अथवा Ph.D. छात्र के Guide/Supervisor के द्वारा किया जायेगा तथा प्रोत्साहन राशि भी संबंधित शिक्षक/Guide/ Supervisor के द्वारा ही अनुदान (Grant) की राशि से देय होगा। Research Assistants द्वारा प्रति सप्ताह औसतन 10 घंटे का Research Assistantship संबंधित कार्य किया जायेगा। (vi) Research Assistant को संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा Research Assistantship का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
(vii) इस Component के अंतर्गत सरकार को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा।
(viii) इस Component के अंतर्गत Jharkhand State Higher Education Council के द्वारा शोध कार्य / प्रोजेक्ट कार्य हेतु सभी संबंधित Stakeholders से आवश्यक Coordination किया जायेगा। (ix) Component-5 में अंकित प्रावधानों के अधीन लाभुकों को अन्य स्रोत से प्राप्त Scholarship/Fellowship की राशि के Over and Above दी जा सके गी।
3. उपरोक्त कं डिका-2 के Component 1-4 में अंकित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु Scholarship/Fellowship दिये जाने के लिए अभ्यर्थियों को Online Portal के माध्यम से आवेदन समर्पित करना होगा।
4. Scholarship/Fellowship हेतु Online Portal का निर्माण पृथक रूप से किया जायेगा।
5. CM Fellowship Scheme for Academic Excellence के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए PMU की सेवा प्राप्त की जायेगी।9 झारखण्ड गजट (असाधारण) निनवार, 28 शसतम्बर, 2024 6. यदि किसी आवेदक/आवेदिका द्वारा गलत सूचना अथवा गलत प्रमाण पत्र के आधार पर Scholarship/Fellowship प्राप्त किये जाने की बात प्रमाणित होती है, तो ऐसे आवेदक को Scholarship से वंचित कर दिया जायेगा और यदि उसने लाभ उठा लिया है, तो ऐसे आवेदक से 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ राशि की वसूली की जायेगी।
7. Component 1-4 के लिए आधार आधारित (NPCI Linked) PFMS द्वारा लाभुक छात्र-छात्राओं को उनके बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से Scholarship की राशि अंतरित की जाएगी।
8. CM Fellowship Scheme for Academic Excellence (शैक्षणिक उत्कृ ष्टता हेतु मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना) का लाभ Full Time Regular Course करने वाले अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा।
9. इस योजना के सफल संचालन हेतु सभी प्रकार के निर्णय के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः -
| (a) | निदेशक, उच्च शिक्षा | - | अध्यक्ष |
| (b) | निदेशक, तकनीकी शिक्षा | - | सदस्य |
| (c) | आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (d) | वित्त विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) | - | सदस्य |
| (e) | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) | - | सदस्य |
| (f) | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (g) | निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत सदस्य | - | सदस्य |
| (h) | सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा | - | सदस्य |
| (i) | उप निदेशक, उच्च शिक्षा | - | सदस्य सचिव |
इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई को दू र करने के लिए उक्त समिति सभी प्रकार के दिशा- निर्देश, Standard Operating Procedure (SOP) जारी करने हेतु प्राधिकृ त होगी।
10. CM Fellowship Scheme for Academic Excellence (शैक्षणिक उत्कृ ष्टता हेतु मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना) के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस योजना के संबंध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों मेंअध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अवगत कराया जायेगा तथा योजना अंतर्गत आवेदन करनेके लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। आवेदकों को आवेदन संबंधी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जानकारी देने तथा कठिनाई को दू र करने के लिए एक हेल्पलाईन भी जारी किया जायेगा। आवश्यकतानुरूप ब्ंसस ब्मदजतम का भी गठन किया जायेगा।
11. इस योजना के अनुश्रवण हेतु High Power Monitoring Committee का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः -
| (a) | विकास आयुक्त, झारखण्ड | - | अध्यक्ष |
| (b) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| (c) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | - | सदस्य |
| (d) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | - | सदस्य |
| (e) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,स्कू ली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | - | सदस्य |
| (f) | आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड | - | सदस्य |
| (g) | निदेशक,तकनीकी शिक्षा | ||
| (h) | निदेशक, उच्च शिक्षा , 18 नवम्बर, 2016 | - | सदस्य सचिव |
उक्त समिति, योजना के अनुश्रवण हेतु वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करे गी। साथ ही योजना के सफल संचालन हेतु कं डिका-9 में गठित उच्च स्तरीय समिति को आवश्यक निदेश देने हेतु प्राधिकृ त होगी। 12. उक्त योजना हेतु कु ल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 183.00 करोड़ होगा। राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट अंतर्गत निम्नांकित शीर्ष-
मांग संख्या-21-
मुख्यशीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष 102/796- विश्वविद्यालयों को सहायता/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-BR-उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप/फे लोशिप योजना हेतु सहायता अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान मद में उपबंधित बजट से किया जायेगा।
13. वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना के स्थान पर CM Fellowship Scheme for Academic Excellence (शैक्षणिक उत्कृ ष्टता हेतु मुख्यमंत्री फे लोशिप योजना) लागू किया जाता है, जिसका स्वरुप कं डिका-2 से 11 के अनुरुप होगा।
14. प्रस्ताव पर दिनांक-28.06.2024 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-26 के रूप में स्वीकृ ति प्रदान की गयी है।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राहुल कु मार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव ।
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अधीक्षक,अधीक्षक, झारखण्डझारखण्ड राजकीय मुद्रणालयराजकीय मुद्रणालय,, रााँची द्वारा प्रकाशति एवं मुद्रद्रतरााँची द्वारा प्रकाशति एवं मुद्रद्रत,, झारखण्ड गजट (असाधारण) झारखण्ड गजट (असाधारण) 662222 –– 5500