झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशति
8 आश्ववन, 1946 (०ि)
संख्या – 623 रााँची, सोमवार, 30 शसतम्बर, 2024 (ई०)
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
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संकल्प
19 फ़रवरी, 2024
विषयः - राज्य के छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य से ''मांकी
मुण्डा छात्रवृत्ति योजनाʼʼ लागू करने के संबंध में ।
संख्या- 02 त0शि0/योजना-01/2020- 175--उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं सर्वांगीण विकास के लिए तथा विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा में सुधार हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के छात्राओं की सहभागिता कम है, अतः छात्राओं के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र मे विकास हेतु विशेष सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है ।
झारखण्ड राज्य में संचालित राजकीय, निजी एवं PPP Mode वाले सभी संस्थानों मिलाकर नामांकित छात्र एवं छात्राओं का अनुपात लगभग 6:1 है। राज्य के छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में नामांकन के प्रति जागरूक करने, आत्मनिर्भर बनाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया जा रहा है ।
2. तदनुसार ''मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजनाʼʼ लागू किया जा रहा है, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा:-
झारखण्ड राज्य में अवस्थित पोलिटेकनिक तथा अभियंत्रण शिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रस्ताव निम्नवत है:-
2 झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 30 शसतम्बर, 2024(i) झारखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय/निजी/पी0पी0पी0 मोड पर संचालित डिप्लोमा स्तरीय कोर्स में नामांकित तथा झारखण्ड राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स हेतु रु0 15,000/- प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी। Lateral Entry के तहत नामांकित छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य स्थित शैक्षणिक संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा/आई0टी0आई0 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बजटीय आकलन के लिए लगभग 3000 छात्राओं को इसका लाभ दिए जाने पर कु ल लगभग रु0 4.50 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय होने की संभावना है ।
(ii) झारखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय/निजी/पी0पी0पी0 मोड पर संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों में बी0टेक/बी0ई0 कोर्स में नामांकित तथा झारखण्ड राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं एवं 12वीं कक्षा (अथवा समकक्ष) उत्तीर्ण छात्राओं को बी0टेक/बी0ई0 कोर्स हेतु रु0 30,000/- प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी। Lateral Entry के तहत नामांकित छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं तथा
, 18 नवम्बर, 2016
झारखण्ड राज्य स्थित संस्थान से डिप्लोमा/D.Voc./B.Sc. उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बजटीय आकलन के लिए लगभग 1200 छात्राओं को इसका लाभ दिए जाने पर कु ल लगभग रु0 3.6 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय ीी
होने की संभावना है ।
(iii) योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्राओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा बिना किसी Back Paper (Fail in any subject) के अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रमोट होने पर ही छात्रवृत्ति की राशि अगले वर्ष प्रदान की जायेगी। एक भी Back Paper (Fail in any subject) होने पर छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। (iv) इस योजना का लाभ शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से नामांकन लेने वाली छात्राओं को देय होगा। साथ ही इस योजना के लागू होने के पूर्व से अध्ययनरत राज्य की छात्राऐं भी इस योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से अपने शेष पाठ्यक्रम के लिए प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित हो सकें गी, यदि न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ तथा बिना किसी Back Paper (Fail in any subject) के पूर्व के शैक्षणिक वर्षों में प्रमोट हुई हों ।
(v) लाभुकों की अन्य पात्रताः -
(क) जिस छात्रा के परिवार का विगत वर्ष में सभी प्रकार के आय के स्रोंतो को मिलाकर सकल वार्षिक आय अधिकतम 08 लाख रूपये प्रति वर्ष हो, उसी छात्रा को इस आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सके गा। इसके लिए प्रत्येक वर्ष पारिवारिक आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा ।
तकनीकी शिक्षा से संबंधित संविधिक प्राधिकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद (AICTE) के Tuition Fee Waiver Scheme के तहत समय-समय पर निर्धारित सकल परिवारिक वार्षिक आय के अनुसार इस योजना के लाभ हेतु पारिवारिक आय की सीमा स्वतः लागू होगी। AICTE के द्वारा वतर्मान में इस वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू0 08 (आठ) लाख प्रति वर्ष निर्धारित है ।
अथवा
(ख) लाभुक को राष्ट्र ीय/राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित होना चाहिए ।
(vi) प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन में आवेदकों का आवेदन Online Portal के माध्यम से लिया जायेगा । (vii) इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन तथा छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि की स्वीकृ ति हेतु अनुमोदन झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची को इस योजना के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्रदान करने हेतु वांछित राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।
(viii) इस योजना के अधीन लाभुकों को किसी एक स्रोत से ही छात्रवृत्ति का लाभ दिया जायेगा। यदि छात्राओं को राज्य सरकार/के न्द्र सरकार के किसी छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो उन्हें इस योजना के अधीन दोहरा लाभ नहीं दिया जायेगा ।3 झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 30 शसतम्बर, 2024 3. उपरोक्त कं डिका-2 के क्रियान्वयन हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने के लिए अभ्यर्थियों को Online Portal के माध्यम से आवेदन समर्पित करना होगा ।
4. छात्रवृत्ति हेतु Online Portal का निर्माण पृथक रूप से किया जायेगा ।
5. मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजनाʼʼ के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए PMU की सेवा प्राप्त की जायेगी । 6. यदि किसी आवेदक/आवेदिका द्वारा गलत सूचना अथवा गलत प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने की बात प्रमाणित होती है, तो ऐसे आवेदक को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जायेगा और यदि उसने लाभ उठा लिया है, तो ऐसे आवेदक से 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ राशि की वसूली की जायेगी ।
7. आधार आधारित National Payments Corporation of India Linked (NPCI Linked) Public Financial Management System (PFMS) द्वारा लाभुक छात्र-छात्राओं को उनके बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि अंतरित की जाएगी ।
8. ''मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजनाʼʼ का लाभ झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची से संबंद्धता प्राप्त अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में Full Time Regular Course करने वाले छात्राओं को ही दिया जाएगा । 9. इस योजना के सफल संचालन हेतु सभी प्रकार के निर्णय के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः -
| (a) | निदेशक, तकनीकी शिक्षा | - | अध्यक्ष |
| (b) | निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (c) | आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (d) | वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) | - | सदस्य |
| (e) | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) | - | सदस्य |
| (f) | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (g) | निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनीत सदस्य | - | सदस्य |
| (h) | सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा | - | सदस्य सचिव |
इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी कठिनाई को दू र करने के लिए उक्त उच्च स्तरीय समिति सभी प्रकार के दिशा-निर्देश जारी करने हेतु प्राधिकृ त होगी ।
10. ''मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजनाʼʼ के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस योजना के संबंध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अवगत कराया जायेगा तथा योजना अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। आवेदकों को आवेदन संबंधी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जानकारी देने तथा कठिनाई को दू र करने के लिए आवश्यकतानुसार एक हेल्पलाईन भी जारी किया जायेगा। आवश्यकतानुरूप Call Centre का भी गठन किया जायेगा ।
11. इस योजना के अनुश्रवण हेतु High Power Monitoring Committee का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः -4 झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 30 शसतम्बर, 2024
| (a) | विकास आयुक्त, झारखण्ड | - | अध्यक्ष | |
| (b) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य | |
| (c) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | - | सदस्य | |
| (d) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | - | सदस्य | |
| (e) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्कू ली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | - | सदस्य | |
| (f) | आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड | - | सदस्य | |
| (g) ीी | निदेशक, तकनीकी शिक्षा , 18 नवम्बर, 2016 | - | सदस्य सचिव | |
| (h) | निदेशक, उच्च शिक्षा | - | सदस्य |
साथ ही High Power Monitoring Committee योजना के सफल संचालन हेतु कं डिका 9 में गठित उच्च स्तरीय समिति को आवश्यक निदेश देने हेतु प्राधिकृ त होगी ।
12. उक्त योजना हेतु कु ल अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये 8.1 करोड़ मात्र होगा। उक्त राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट अंतर्गत निम्नांकित शीर्ष -
मांग संख्या-43-
मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष-112/796-इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-AM-राज्य अंतर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान-विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान मद में उपबंधित बजट से किया जायेगा ।
13. वर्ष 2023-24 से ''मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजनाʼʼ लागू होगा, जिसका स्वरुप कं डिका-2 से 11 के अनुरुप होगा । 14. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-12.02.2024 में मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृ ति प्रदान की गयी है ।
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राहुल कु मार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव ।
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अधीक्षक,अधीक्षक, झारखण्डझारखण्ड राजकीय मुद्रणालयराजकीय मुद्रणालय,, रााँची द्वारा प्रकाशति एवं मुद्रद्रतरााँची द्वारा प्रकाशति एवं मुद्रद्रत,, झारखण्ड गजट (असाधारण) झारखण्ड गजट (असाधारण) 662233 –– 5500