झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
29 भा(cid:289), 1946 (श०)
सं(cid:201)या – 599 राँची, शु(cid:272)वार, 20 (cid:871)सत(cid:224)बर, 2024 (ई०)
नगर (cid:874)वकास एवं आवास (cid:874)वभाग
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संक(cid:227)प
5 अग(cid:232)त, 2024
सं०-05/परि०प्रब०-01/2024 न०वि०आ० -3035--
विषयः वित्त नियमावली के नियम- 235 के प्रावधानों को शिथिल करते (cid:7263)ए नियम-245 के तहत राज्यहित में राँची में अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के माध्यम से पुनर्च(cid:7059)ण (Recycle) के Pilot study किए जाने हेतु DPR Preparation, Advisory Support, Time to time supervision and monitoring services तथा Installation and Commissioning के निमित्त के न्(cid:7076)ीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-CMERI) दुर्गापुर का मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृ ति के संबंध में ।
74वें संविधान संशोधन की 12व(cid:7277) अनुसूची में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक /बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कृ त संकल्पित है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक प्रमुख अवयव है ।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 (cid:871)सत(cid:224)बर, 2024 2. पर्यावरण )संरक्षण (अधिनियम , 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत Solid Waste Management Rules, 2016 अधिसूचित है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वै(cid:6980)ानिक तकनीक द्वारा (cid:7390)वस्थापन किए जाने पर बल दिया गया है एवं इस संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा समय -समय पर दिशानिद(cid:7287)श दिए जाते रहे हैं ।
3. इस (cid:7059)म में मुख्य सचिव, झारखंड की अध्यक्षता में दिनांक-05.04.2024 को राँची में अवस्थित
)ठोस अपशिष्ट पुनर्च(cid:7059)ण (की समीक्षात्मक बैठक में सरकारी
विभिन्न सरकारी भवनों में Waste Recycle
भवनों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संबंध में निम्नांकित निद(cid:7287)श दिए गएः -
I. सरकारी भवनों यथा-प्रोजेक्ट भवन , धुर्वा, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय, इत्यादि सरकारी भवनों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का आकलन करने हेतु नगर आयुक्त, राँची नगर निगम को निद(cid:7287)शित किया गया एवं उक्त कार्य में सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारख(cid:7003)ड द्वारा सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनि(िcid:7391)त किया जाय ।
II. भवन निर्माण विभाग, झारख(cid:7003)ड, राँची द्वारा सभी सरकारी भवनों में अवस्थित विभागों से उत्पन्न अपशिष्ट कागजों को अलग करना सुनि(िcid:7391)त किया जाएगा ताकि उनका पुनर्च(cid:7059)ण किया जा सके । III. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारख(cid:7003)ड, राँची अपशिष्ट पुनर्च(cid:7059)ण करने से संबंधित प्दजमहतंजमक Integrated Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) प्लांट लगाने हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराना सुनि(िcid:7391)त करेंगे ।
IV. अध्यक्ष, झारख(cid:7003)ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पुनर्च(cid:7059)ण करने से संबंधित Integrated Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) प्लांट Environmental Compensation के Fund से (cid:7059)य करना सुनि(िcid:7391)त करेंगे। इसका अधिष्ठापन एवं परिचालन हेतु राँची नगर निगम को उक्त प्लांट को हस्तांरित किया जाएगा ।
V. सरकारी कार्यालयों में e-waste management हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पूर्व से निर्गत पत्रों/परिपत्रों इत्यादि के आलोक में सभी संबंधित सरकारी कार्यालयों में e-waste के disposal (Computer, Printer, etc.) हेतु निम्नवत् आवश्यक कदम उठाए जाएँ-
i. अध्यक्ष, झारख(cid:7003)ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् e-waste के Environmentally sound recycling को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्य(cid:7059)म करना सुनि(िcid:7391)त करेंगे ।
ii. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारख(cid:7003)ड, राँची शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित करते (cid:7263)ए e-waste (Management) Rules, 2022 के Schedule-1 में उल्लेखित Orphaned products का उचित सं(cid:7061)ह एवं चैनालाईज Registered recyclers या refurbisher के माध्यम से करना सुनि(िcid:7391)त करेंगे । अधिकारियों के लिए क्षमता संव(cid:7373र्)न हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना सुनि(िcid:7391)त करेंगे । एकत्र कर Registered recyclers या refurbisher के माध्यम से निस्तारण करना सुनि(िcid:7391)त करेंगे ।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 (cid:871)सत(cid:224)बर, 2024 3 इस संबंध में पुनः दिनांक-06.05.2024 को मुख्य सचिव, झारख(cid:7003)ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रशासक, राँची नगर निगम को ठोस अपशिष्ट का आकलन करने एवं Integrated Solid Waste Disposal System (i-MSDWS) के अधिष्ठापन, पूर्ण कार्यान्वयन, Commissioning & Operation हेतु CSIR- CMERI, Durgapur के साथ MoU किए जाने का निदेश दिया गया।
4. राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक-158, दिनांक-13.05.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि Integrated Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के अधिष्ठापन हेतु स्मार्ट सिटी के ABD क्षेत्र में Utility, प्लॉट नं0-53/पार्ट में एक एकड़ भूमि चिन्(िcid:7022)त किया गया है जिसे राँची नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने हेतु आगामी High Power Steering Committee (HPSC) की बैठक में रखा जाएगा ।
5. उल्लेखनीय है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में सी०एस०आई०आर०-के न्(cid:7076)ीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-CMERI), दुर्गापुर द्वारा विके न्(cid:7076)ीकृ त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक (DSWMT) का विभिन्न Modules विकसित किया गया है । CSIR-CMERI, Durgapur द्वारा Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के विभिन्न घटकों का अधिष्ठापन CRPF, Durgapur:CSIR-CoCEFM, Ludhiana:CSIR- NEIST, Jorhat:Karunaya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore तथा प(िcid:7391)म बंगाल के विभिन्न जिलों में किया गया है ।
6. राँची नगर निगम के पत्रांक-230/स्व(cid:6994)छता, दिनांक-13.05.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकारी भवनों से लगभग 1.3 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट निकलता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में नए कार्यालयों के प्रारंभ होने की संभावना है यथा- Urban Civic Tower अन्तर्गत आवंटित कार्यालय, जुपमी बिल्डिग अन्तर्गत आवंटित कार्यालय, Smart City ABD Area अन्तर्गत कार्यालय एवं संस्थाएँ इत्यादि इनसे निकलने वाले ठोस अपशिष्ट को शामिल किए जाने पर लगभग 05 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट Process किए जाने वाले i-MSWDS स्थापित किया जाना उचित होगा ।
7. झारख(cid:7003)ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पत्रांक- B1244, दिनांक-21.05.2024 द्वारा CSIR- CMERI, दुर्गापुर का प्रस्ताव राँची नगर निगम को उपलब्ध कराया गया है जिसके अनुसार DPR Preparation, Advisory Support, Time to time supervision and monitoring services तथा Installation and Commissioning के लिए Cost एवं Payment Term निम्नवत् हैः -
A) Cost:-
| Sl. | Items | Capacity | Cost |
| 1 | DPR Preparation with consultancy support for construction, installation & commissioning of iMSWDS Plant | Upto 5 ton/day capacity | Rs. 6,00,000/- + GST@18% |
B) Payment Term:
| Installment | Amount (%) |
| 1st | Mobilization advance @ 20% of the total amount |
| 2nd | After submission of DPR @ 30% of the total amount |
| 3rd | Construction & Installment of Machineries @ 40% of the total amount |
| 4th | Commissioning & Training of Manpower @ 10% of the total amount |
8. अतएव उपयु र्क्त व(cid:7414)णत परिप्रे(cid:7023)य में सम्यक विचारोपरान्त वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते (cid:7263)ए नियम-245 के तहत राज्यहित में राँची में अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के माध्यम से पुनर्च(cid:7059)ण (Recycle) के Pilot study किए जाने हेतु DPR Preparation, Advisory Support, Time to time supervision and monitoring services तथा Installation and Commissioning के निमित्त के न्(cid:7076)ीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-CMERI), दुर्गापुर का मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृ ति प्रदान की जाती है ।
9. कं डिका 8 में व(cid:7414)णत निर्णय पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-24.07.2024 को आ(cid:7264)त बैठक में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृ ति दी गयी है ।
झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से,
अरवा राजकमल, सरकार के सचिव ।
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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 559999 –– 5500