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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 637, 22 October 2024

Published 22 October 2024

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
637
Identifier
in.gazette.jharkhand.2024-10-22.637
Languages
English, Hindi

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झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

16 आि(cid:230)वन, 1946 (श०)

सं(cid:201)या – 637 राँची, मंगलवार, 8 अ(cid:200)टू बर, 2024 (ई०)

खा(cid:552), साव(cid:330)जनिक वितरण एवं उपभो(cid:389)ा मामले विभाग

--------

संक(cid:665)

1 अ(cid:200)टू बर, 2024

विषय:- रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम, 2013 से अना(cid:453)ादित सुपा(cid:361) लाभुकों को खा(cid:552) सुर(cid:407)ा

उपल(cid:617) कराये जाने हेतु रा(cid:475) योजना(cid:566)ग(cid:330)त संचालित ʼʼझारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना

(Jharkhand State Food Security Scheme)ʼʼ को संशोधित (cid:349)प म(cid:336) संचालन की (cid:738)ीकृ ति।

सं(cid:421)ा:- खा॰(cid:366)॰-01/झा०रा०खा०सु०यो०/06-7/2020 – 2402--रा(cid:475) म(cid:336) माह अ(cid:387)ू बर, 2015 से रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम, 2013 लागू है। अधिनियम के (cid:366)ावधानानुसार खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण की दो योजनाएँ काया(cid:330)(cid:304)(cid:587)त की जा रही ह(cid:339) -

(i) अ(cid:567)ोदय अ(cid:580) योजना, जिसके अ(cid:566)ग(cid:330)त लाभुकों को 35 किलो(cid:356)ाम खा(cid:552)ा(cid:580) (cid:366)ति प(cid:303)रवार (cid:366)तिमाह की दर से वित(cid:303)रत किया जाता है,

(ii) पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ योजना, जिसके अ(cid:566)ग(cid:330)त लाभुकों को 5 किलो(cid:356)ाम खा(cid:552)ा(cid:580) (cid:366)ति लाभुक (cid:366)तिमाह की दर से वित(cid:303)रत किया जाता है।

2. रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त रा(cid:475) की 86.48% (cid:356)ामीण आबादी एवं 60.20% शहरी आबादी को आ(cid:453)ादित किये जाने का ल(cid:409) भारत सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत किया गया है। इस आधार पर भारत सरकार (cid:554)ारा अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त आ(cid:453)ादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम सं(cid:421)ा 2,64,25,385 निधा(cid:330)(cid:303)रत की गयी है। वत(cid:330)मान म(cid:336) अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त निधा(cid:330)(cid:303)रत ल(cid:409) के वि(cid:349)(cid:544) शत- (cid:366)तिशत लाभुकों को आ(cid:453)ादित किया जा चुका है।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 8 अ(cid:200)टू बर, 2024 3. भारत सरकार (cid:554)ारा रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के तहत वष(cid:330) 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर ही अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त आ(cid:453)ादित होने वाले लाभुकों का ल(cid:409) निधा(cid:330)(cid:303)रत किया गया है, जिसम(cid:336) वृ(cid:304)(cid:544) अगली जनगणना आँकड़ों के आधार पर ही संभव है।

वष(cid:330) 2011 की जनगणना आँकड़ों के अनुसार रा(cid:475) की जनसं(cid:421)ा 3,29,88,134 है। जबकि रा(cid:475) के लिए जनसं(cid:421)ा का दशकीय वृ(cid:304)(cid:544) दर 22.3% है। इस वृ(cid:304)(cid:544) दर के आलोक म(cid:336) रा(cid:475) की वत(cid:330)मान जनसं(cid:421)ा 4 करोड़ के आस-पास होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

4. वत(cid:330)मान म(cid:336) कई ऐसे लाभुक ह(cid:339), जो अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त आ(cid:453)ादित होने हेतु पा(cid:361)ता रखते ह(cid:339) कि(cid:566)ु (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ नहीं होने के कारण उ(cid:590)(cid:336) आ(cid:453)ादित करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस (cid:366)कार ऐसे लाभुक पा(cid:361)ता रखने के बावजूद भी खा(cid:552)ा(cid:580) के लाभ से वंचित ह(cid:339)।

5. रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम, 2013 की धारा-32 के तहत के (cid:574) सरकार अथवा रा(cid:475) सरकार को खा(cid:552) आधा(cid:303)रत क(cid:670)ाण योजनाओं का संचालन जारी रखने अथवा ऐसी योजनाओं का सू(cid:361)ण करने का अधिकार दिया गया है।

6. उपयु (cid:330)(cid:389) प(cid:303)र(cid:366)े(cid:409) म(cid:336) रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम से अना(cid:453)ादित सुपा(cid:361) लाभुकों को (cid:366)ति लाभुक 05 किलो(cid:356)ाम खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) (cid:366)तिमाह उपल(cid:617) कराये जाने हेतु रा(cid:475) म(cid:336) ''झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा (Jharkhand State Food Security Scheme)" लागू किये जाने का निण(cid:330)य विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा- 2413 दिनांक 15.09.2020 (cid:554)ारा लिया गया था।

7. योजना(cid:566)ग(cid:330)त लाभुकों का ल(cid:409) 15 लाख पूण(cid:330) होने के बावजूद यो(cid:438) लाभुक अना(cid:453)ादित रह जाने के फल(cid:738)(cid:349)प विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-2559, दिनांक 01.09.2022 (cid:554)ारा लाभुकों का ल(cid:409) 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया एवं जिलावार ल(cid:409) का निधा(cid:330)रण किया गया।

वत(cid:330)मान म(cid:336) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना के तहत 16,45,131 लाभुक आ(cid:453)ादित ह(cid:339)। दिनांक 07.08.2024 के आँकड़ों के अनुसार 7,40,340 नये लाभुकों को आ(cid:453)ादित करने तथा 49,370 सद(cid:735)ों को जोड़ने हेतु आवेदन लंबित है। वणि(cid:330)त (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) लाभुकों के ल(cid:409) को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जाता है। विभाग (cid:554)ारा यथाव(cid:692)क जिलावार ल(cid:409) निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जा सके गा। 8. खा(cid:552), एवं साव(cid:330)जनिक वितरण विभाग, भारत सरकार (cid:554)ारा रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम अंतग(cid:330)त 01 जनवरी, 2023 से 31 दिस(cid:638)र, 2023 तक मु(cid:606) खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण करने के दिशा-निद(cid:337)श के अनु(cid:349)प झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना(cid:566)ग(cid:330)त दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिस(cid:638)र 2023 तक खा(cid:552)ा(cid:580) का मु(cid:606) वितरण की (cid:738)ीकृ ति विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-802, दिनांक 06.03.2023 (cid:554)ारा दी गई है। खा(cid:552) एवं साव(cid:330)जनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना सं(cid:421)ा- 5241(अ), दिनांक 04.12.2023 (cid:554)ारा रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम अंतग(cid:330)त दिस(cid:638)र, 2023 तक मु(cid:606) खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण की जा रही (cid:681)व(cid:830)था को 31 दिस(cid:638)र 2028 तक वि(cid:721)ा(cid:303)रत किया गया है।

झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना के तहत आ(cid:453)ादित होने के लिए लाभुकों का मापद(cid:503), रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के तहत आ(cid:453)ादन के मापद(cid:503) के अनु(cid:349)प है। अतः रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम से आ(cid:453)ादित लाभुकों के अनु(cid:349)प झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना के लाभुकों को दिनांक 01.01.2024 के (cid:366)भाव से मु(cid:606) खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) वितरण को अगले आदेश तक वि(cid:721)ा(cid:303)रत किया जाता है।

9. इस योजना(cid:566)ग(cid:330)त रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम से अना(cid:453)ादित पा(cid:361) लाभुकों को आ(cid:453)ादित किया जाना है जिसके चयन हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत मानक निधा(cid:330)(cid:303)रत किये गये ह(cid:339)◌ः -झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 8 अ(cid:200)टू बर, 2024 3

समावेशन मानक (Inclusion Criteria)

(a) सभी (cid:681)(cid:304)(cid:389), जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/ सेवानिवृत न हों।

(b) सभी विधवा, प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा एवं Transgender, जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/ के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/ (cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/ (cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/ सेवानिवृत न हों। (c) 40 (cid:366)तिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निः श(cid:389), जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/ (cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(d) सभी आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) के सद(cid:735) जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/ (cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित न हों।

(e) सिविल सज(cid:330)न से अ(cid:586)ून पदाधिकारी से निग(cid:330)त (cid:366)माण प(cid:361) के अनुसार क(cid:339) सर/एड्स/कु (cid:703)/अ(cid:586) असा(cid:559) रोगों से (cid:356)सित (cid:681)(cid:304)(cid:389), जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद/ उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/ उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(f) अके ले रहने वाले वृ(cid:544)/बुजुग(cid:330) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/एकल प(cid:303)रवार, जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/ नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित न हों।

(g) सभी भिखारी एवं गृहविहीन (cid:681)(cid:304)(cid:389)।

(h) कू ड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाडू कश (Sweeper)।

(i) निमा(cid:330)ण काय(cid:330) म(cid:336) संल(cid:432) (cid:373)मिक (Construction Worker)/राजमि(cid:723)ी (Meson)/ अकु शल (cid:373)मिक (Unskilled Labour)/घरेलू (cid:373)मिक (Domestic Worker)/कु ली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अ(cid:586) (cid:373)मिक (Coolie and other head load worker) /(cid:303)र(cid:405)ाचालक (Rickshaw Puller)/ठे ला चालक (Thela/ Hand Cart Puller)।

(j) फु टपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फे रीवाला (Hawker)/छोटे (cid:830)थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुर(cid:407)ा (cid:366)हरी (Security Guard)/पे(cid:564)र (Painter)/वे(cid:658)र (Welder)/बिजली मि(cid:723)ी (Electrician)/ मैके निक (Mechanic)/ दज(cid:334) (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 8 अ(cid:200)टू बर, 2024

अपवज(cid:330)न मानक (Exclusion Criteria)

(a) वैसे प(cid:303)रवार, जिनका कोई भी सद(cid:735), भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् / उ(cid:552)म/ (cid:366)(cid:354)म/ उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/ नगरपालिका/ (cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित हो, अथवा;

(b) वैसे प(cid:303)रवार, जिनका कोई भी सद(cid:735) आयकर/सेवा कर/ (cid:681)वसायिक कर/GST देता हो, अथवा;

(c) वैसे प(cid:303)रवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, अथवा;

(d) वैसे प(cid:303)रवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा;

(e) वैसे प(cid:303)रवार, जिनका कोई भी सद(cid:735) सरकार (cid:554)ारा पंजीकृ त उ(cid:552)म का (cid:738)ामी या संचालक हो, अथवा;

(f) सरकारी आवास योजनाओं से अना(cid:453)ादित वैसे प(cid:303)रवार, जिनके पास कमरों म(cid:336) प(cid:383)ी दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अथवा;

(g) वैसे प(cid:303)रवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृ षि उपकरण (ट(cid:332) ै(cid:387)र, (cid:362)ेसर इ(cid:529)ादि) हो।

10. 18 वष(cid:330) या इससे अधिक उ(cid:370) की विवाहित/विधवा/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा महिला सद(cid:735) प(cid:303)रवार की मु(cid:304)खया होंगी तथा इसी के अनु(cid:349)प आवेदन प(cid:361) (cid:738)ीकार किये जाय(cid:336)गे। प(cid:303)रवार म(cid:336) 18 वष(cid:330) या इससे अधिक उ(cid:370) की विवाहित/विधवा/प(cid:303)रतय(cid:389)ा महिला सद(cid:735) न होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) सबसे अधिक आयु के पु(cid:349)ष सद(cid:735) संबंधित प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया होंगे, कि(cid:566)ु प(cid:303)रवार म(cid:336) 18 वष(cid:330) या इससे अधिक उ(cid:370) की विवाहित/विधवा/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा महिला आ जाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) महिला सद(cid:735) ही संबंधित प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया होंगी।

11. योजना का लाभ (cid:366)ा(cid:593) करने हेतु आवेदक ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे जिसम(cid:336) आवेदकों की स(cid:636)ूण(cid:330) विवरणी, (cid:738)घोषणा के साथ-साथ आधार सं(cid:421)ा इ(cid:529)ादि सूचनाएँ अंकित किया जाना अनिवाय(cid:330) होगा। किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन प(cid:361) समपि(cid:330)त किये जाने म(cid:336) सम(cid:735)ा होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) ऑफलाईन आवेदन प(cid:361) समपि(cid:330)त किये जा सक(cid:336) गे। रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम अंतग(cid:330)त पूव(cid:330) म(cid:336) आवेदकों (cid:554)ारा समपि(cid:330)त आवेदन को इस योजना(cid:566)ग(cid:330)त (cid:366)ा(cid:593) आवेदन प(cid:361)ों की (cid:373)ेणी म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित करते (cid:352)ए आव(cid:692)क कार(cid:330)वाई की जाएगी। आवेदक का Aadhar Authentication/e-KYC यथाव(cid:692)क विभाग (cid:554)ारा किया जायेगा।

(cid:366)ा(cid:593) आवेदनों को निधा(cid:330)(cid:303)रत समावेशन/अपवज(cid:330)न मानक के आलोक म(cid:336) पा(cid:361)ता की जाँच पणन पदाधिकारी/(cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/संबंधित उपायु(cid:389) (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त कम(cid:334) (cid:554)ारा किया जाएगा। जाँच के (cid:354)म म(cid:336) जाँच पदाधिकारी (cid:554)ारा अनिवाय(cid:330) (cid:349)प से आवेदक के घर जाकर निधा(cid:330)(cid:303)रत समावेशन/अपवज(cid:330)न मानकों के आलोक म(cid:336) आवेदक एवं उसके प(cid:303)रवार के सद(cid:735)ों का भौतिक स(cid:529)ापन किया जाएगा। जाँच (cid:366)तिवेदन के आधार पर संबंधित जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा पा(cid:361) लाभुकों को राशनकाड(cid:330) निग(cid:330)त करने के संबंध म(cid:336) निण(cid:330)य लिया जायेगा।

12. लाभुकों का आ(cid:453)ादन नि(cid:635)वत् (cid:366)ाथमिकता के आधार पर किया जायेगाः -

(i) आदिम जनजाति प(cid:303)रवार,झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 8 अ(cid:200)टू बर, 2024 5 (ii) विधवा/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा/Transgender, (iii) 40 (cid:366)तिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले (cid:681)(cid:304)(cid:389),

(iv) क(cid:339) सर/एड्स/कु (cid:703)/अ(cid:586) असा(cid:559) रोग से (cid:356)सित, (v) अके ले रहने वाले वृ(cid:544)/बुजुग(cid:330) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/एकल प(cid:303)रवार, (vi) अनुसूचित जनजाति,

(vii) अनुसूचित जाति, (viii) अ(cid:586)ा(cid:586)।

13. जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी/विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी (cid:554)ारा योजना के तहत लाभुकों को हरा रं ग का राशनकाड(cid:330) निग(cid:330)त किया जाएगा। यह राशनकाड(cid:330) विभागीय पोट(cid:330)ल www.aahar.jharkhand.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सके गा।

14. जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी/विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी (cid:554)ारा लाभुकों को खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) उपल(cid:617) कराने हेतु उ(cid:590)(cid:336) नजदीकी जन वितरण (cid:366)णाली दुकान से संब(cid:544) किया जाएगा।

15. इस योजना(cid:566)ग(cid:330)त आ(cid:453)ादित वैसे लाभुकों का (cid:354)मवार वरीयतानुसार (cid:830)थाना(cid:566)रण रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के तहत उपल(cid:617) (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों के वि(cid:349)(cid:544) किया जायेगा जो कम से कम 06 (छः ) माह तक लगातार अथवा एक वष(cid:330) म(cid:336) 06 (छः ) बार खा(cid:552)ा(cid:580) का उठाव कर चुके ह(cid:339), वशत(cid:337) कि रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम अंतग(cid:330)त आ(cid:453)ादित राशनकाड(cid:330)धा(cid:303)रयों का उस जिले म(cid:336) Member Addition संबंधी आवेदन लंबित नहीं हो। निदेशक, खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय, झारख(cid:503), राँची की अ(cid:559)(cid:407)ता म(cid:336) विभाग (cid:554)ारा गठित समिति (cid:554)ारा (cid:830)थाना(cid:566)रण के संबंध म(cid:336) निण(cid:330)य लिया जाएगा जिसके आलोक म(cid:336) निदेशक, खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय, झारख(cid:503), राँची (cid:554)ारा (cid:830)थाना(cid:566)रण की कार(cid:330)वाई की जाएगी। उ(cid:389) समिति म(cid:336) संबंधित जिला के विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी तथा NIC झारख(cid:503), राँची के (cid:366)तिनिधि सद(cid:735) होंगे।

रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के तहत उपल(cid:617) (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों के वि(cid:349)(cid:544) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना से आ(cid:453)ादित लाभुकों को नि(cid:635)वत् (cid:366)ाथमिकता के आधार पर (cid:830)थाना(cid:566)रण की कार(cid:330)वाई की जाएगीः -

(i) आदिम जनजाति प(cid:303)रवार,

(ii) विधवा/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा/Transgender, (iii) 40 (cid:366)तिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले (cid:681)(cid:304)(cid:389),

(iv) अके ले रहने वाले वृ(cid:544)/बुजुग(cid:330) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/एकल प(cid:303)रवार, (v) अनुसूचित जनजाति, (vi) अनुसूचित जाति, (vii) अ(cid:586)ा(cid:586)।

16. रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम से आ(cid:453)ादित वैसे लाभुकों का (cid:830)थाना(cid:566)रण झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना के तहत उपल(cid:617) (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों के वि(cid:349)(cid:544) किया जायेगा जो कम से कम लगातार 06 (छः ) माह तक खा(cid:552)ा(cid:580) का उठाव नहीं किये हों। निदेशक, खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय, झारख(cid:503), राँची की अ(cid:559)(cid:407)ता म(cid:336) विभाग (cid:554)ारा गठित समिति (cid:554)ारा (cid:830)थाना(cid:566)रण के संबंध म(cid:336) निण(cid:330)य लिया जाएगा जिसके आलोक म(cid:336) निदेशक, खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय, झारख(cid:503), राँची (cid:554)ारा (cid:830)थाना(cid:566)रण की कार(cid:330)वाई की जाएगी। उ(cid:389) समिति म(cid:336) संबंधित जिला के विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी तथा NIC झारख(cid:503), राँची के (cid:366)तिनिधि सद(cid:735) होंगे।

17. खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) की (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) धान अधि(cid:366)ा(cid:304)(cid:593) योजना से तैयार CMR (Customed Milled Rice) से किया जाएगा। धान अधि(cid:366)ा(cid:304)(cid:593) योजना से चावल की (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) भारत सरकार (cid:554)ारा संबंधित खरीफ विपणन वष(cid:330) के लिए चावल के लिए निधा(cid:330)(cid:303)रत Cost Sheet के अनुसार अनुमा(cid:586) Incidentel सहित6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 8 अ(cid:200)टू बर, 2024 चावल का दर तथा धान एवं चावल का प(cid:303)रवहन हेतु संबंधित वष(cid:330) म(cid:336) अनुमा(cid:586) राशि झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड को दिया जाएगा। यदि CMR (Customed Milled Rice) उपल(cid:617) नहीं हो पाता है तो भारतीय खा(cid:552) निगम/किसी अ(cid:586) रा(cid:475) के खा(cid:552) निगम से चावल का (cid:354)य करते (cid:352)ए योजना काया(cid:330)(cid:304)(cid:587)त किया जाएगा।

(cid:330)(cid:389) विक(cid:665)ों से योजना(cid:566)ग(cid:330)त चावल का आपूति(cid:330) संभव नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) निविदा की उपयु

(cid:366)(िcid:354)या कृ षि, पशुपालन एवं सहका(cid:303)रता विभाग के संक(cid:665) सं(cid:421)ा-1610, दिनांक 26.12.2022 के आलोक म(cid:336) खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय, झारख(cid:503), राँची (cid:554)ारा संप(cid:580) की जाएगी। निविदा की शत(cid:337) विभाग (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत की जाएगी। चयनित आपूति(cid:330)कता(cid:330) (cid:554)ारा झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के (cid:366)ख(cid:503) (cid:304)(cid:830)थत गोदामों तक खा(cid:552)ा(cid:580) प(cid:352)ँचाया जाएगा, जिसके लिए आपूति(cid:330)कता(cid:330) को अलग से प(cid:303)रवहन शु(cid:651) नहीं दिया जाएगा। निविदा के मा(cid:559)म से खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) की आपूति(cid:330) यथासंभव 05 किलो(cid:356)ाम के बंद पैके ट म(cid:336) ली जाएगी।

खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) के दर के अनु(cid:349)प गुणवतायु(cid:389) चावल के वितरण का निरं तर अनु(cid:373)वण किया जाएगा।

18. खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) का मू(cid:670) का भुगतान निदेशक, खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय, राँची (cid:554)ारा किया जाएगा। इस हेतु निदेशक, खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय (cid:554)ारा यथाव(cid:692)क राशि की अ(िcid:356)म निकासी भी की जा सकगी एवं निकासी की गई अ(िcid:356)म राशि का ससमय समायोजन किया जाएगा।

19 भारतीय खा(cid:552) निगम से खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) (cid:366)ा(cid:593) करने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-491, दिनांक 11.02.2016 के आलोक म(cid:336) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड को 75 (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल की दर से संचलन अनुदान दिया जाएगा, जिसका भुगतान संबंधित जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा किया जाएगा। रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के तहत भारतीय खा(cid:552) निगम के गोदाम से झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के गोदाम तक खा(cid:552)ा(cid:580) के हथालन- प(cid:303)रवहन हेतु झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड को देय संचलन अनुदान की दर म(cid:336) काल(cid:354)म म(cid:336) होने वाली वृ(cid:304)(cid:544) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना(cid:566)ग(cid:330)त भी (cid:366)भावी होगी। धान अधि(cid:366)ा(cid:304)(cid:593) योजना से चावल (cid:366)ा(cid:593) करने अथवा चयनित आपूति(cid:330)कता(cid:330) (cid:554)ारा झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के गोदाम तक खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) की आपूति(cid:330) किये जाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) के सुर(िcid:407)त भंडारण हेतु 25 (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल की दर से भंडारण शु(cid:651) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड को देय होगा, जिसका भुगतान संबंधित जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा किया जाएगा।

20. झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण (cid:366)णाली दुकान तक खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) के डोर (cid:720)ेप डिलिवरी हेतु विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-491, दिनांक 11.02.2016 के आलोक म(cid:336) अधिकतम 40 (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल की दर से (cid:681)य भा(cid:303)रत होगा जिसका भुगतान संबंधित जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा किया जाएगा। रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के तहत झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण (cid:366)णाली दुकान तक खा(cid:552)ा(cid:580) के डोर (cid:720)ेप डिलिवरी की दर म(cid:336) काल(cid:354)म म(cid:336) होने वाली वृ(cid:304)(cid:544) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना(cid:566)ग(cid:330)त भी (cid:366)भावी होगी।

21 जनवरी, 2023 से लाभुकों को योजना(cid:566)ग(cid:330)त मु(cid:606) म(cid:336) खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण किये जाने के फल(cid:738)(cid:349)प जन वितरण (cid:366)णाली दुकानदार को देय डीलर कमीशन (100.00 (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल) की राशि का भुगतान रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा रा(cid:475)-निधि से किये जाने का निण(cid:330)य विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-802, दिनांक 06.03.2023 (cid:554)ारा लिया गया है।

विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-804, दिनांक 11.03.2024 (cid:554)ारा रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के तहत खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण काय(cid:330) के लिए जन वितरण (cid:366)णाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन कीझारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 8 अ(cid:200)टू बर, 2024 7 राशि को 100 (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल से बढ़ाकर 150 (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल किया गया है, जो माह अ(cid:366)ैल ्र(cid:409) म(cid:336) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना(cid:566)ग(cid:330)त खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण 2024 से (cid:366)भावी है। वणि(cid:330)त प(cid:303)रपे काय(cid:330) के लिए जनवितरण (cid:366)णाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन म(cid:336) वृ(cid:304)(cid:544) अपे(िcid:407)त है जिससे रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम तथा झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना म(cid:336) जन वितरण (cid:366)णाली के दुकानदारों को वित(cid:303)रत खा(cid:552)ा(cid:580) के वि(cid:349)(cid:544) देय कमीशन म(cid:336) एक(cid:349)पता बनी रहे।

उ(cid:389) प(cid:303)र(cid:366)े(cid:409) म(cid:336) दिनांक 01.04.2024 के (cid:366)भाव से वित(cid:303)रत खा(cid:552)ा(cid:580) के वि(cid:349)(cid:544) जन वितरण (cid:366)णाली दुकानदारों को 150 (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल की दर से डीलर कमीशन का भुगतान निदेशक, खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय (cid:554)ारा किया जायेगा।

22 खा(cid:552)ा(cid:580) का वितरण लाभुकों का Biometric Authentication के आधार पर e-PoS मशीन के मा(cid:559)म से जन वितरण (cid:366)णाली दुकानदार (cid:554)ारा किया जाएगा। Biometric Authentication नहीं हो पाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अपवाद के मा(cid:559)म से खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण किया जाएगा। साथ ही वैसे जन वितरण (cid:366)णाली दुकान जहाँ Network Connectivity कमजोर है, वहाँ विभाग के अनुमोदनोपरा(cid:566) ऑफलाईन Mode म(cid:336) e-PoS मशीन (cid:554)ारा खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण किया जाएगा।

23. 25 लाख लाभुकों को मु(cid:606) खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण काय(cid:330) के लिए 4,000/- (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल की दर से चावल का अनुमानित मू(cid:670) आकलित करते (cid:352)ए संभावित वाषि(cid:330)क (cid:681)य राशि की गणना नि(cid:635)वत् है ः -

लाभुक का लƙ वितरण होने वाली खाȨाɄ (चावल) की वाषिŊक माũा (İƓं टल मŐ) खाȨाɄ (चावल) Ţय पर ʩय (4000 ŝपये Ůति İƓं टल) खाȨाɄ के भǷारण तथा डोर ː ेप डिलिवरी पर ʩय (25+40 ũ 65 ŝपये Ůति İƓं टल) डीलर कमीशन की दर (ŝपये Ůति İƓं टल मŐ) डीलर कमीशन पर ʩय (करोड़ ŝपये म Ő) क ु ल अनुमानित वाषिŊक ʩय (करोड़ ŝपये मŐ)
A B C D E F G = C+D+F
20 लाख 1200000.00 480.00 7.80 100.00 12.00 499.80
20 लाख 1500000.00 600.00 9.75 150.00 22.50 632.25
राजकोष पर अनुमानित अतिįरƅ ʩय भार 120.00 1.95 50.00 10.50 132.45

(i) 20 लाख लाभुकों के लिए खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) (cid:354)य पर वाषि(cid:330)क (cid:681)य 480.00 करोड़ (cid:349)पये संभावित है, जबकि 25 लाख लाभुकों के लिए खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) (cid:354)य पर वाषि(cid:330)क (cid:681)य 600.00 करोड़ (cid:349)पये संभावित है। इस (cid:366)कार खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) (cid:354)य पर 120.00 करोड़ (cid:349)पये का अति(cid:303)र(cid:389) वाषि(cid:330)क (cid:681)य भार संभावित है।

(ii) 20 लाख लाभुकों के लिए खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) वितरण हेतु भंडारण तथा डोर (cid:720)ेप डिलिवरी मद म(cid:336) वाषि(cid:330)क (cid:681)य 7.80 करोड़ (cid:349)पये संभावित है, जबकि 25 लाख लाभुकों के लिए खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) वितरण हेतु भंडारण तथा डोर (cid:720)ेप डिलिवरी मद म(cid:336) वाषि(cid:330)क (cid:681)य 9.75 करोड़ (cid:349)पये संभावित है। इस (cid:366)कार भंडारण तथा डोर (cid:720)ेप डिलिवरी मद म(cid:336) 1.95 करोड़ (cid:349)पये का अति(cid:303)र(cid:389) वाषि(cid:330)क (cid:681)य भार संभावित है।

(iii) 20 लाख लाभुकों के लिए खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) वितरण हेतु 100 (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल की दर से डीलर कमीशन मद म(cid:336) वाषि(cid:330)क (cid:681)य 12.00 करोड़ (cid:349)पये संभावित है, जबकि 25 लाख लाभुकों के8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 8 अ(cid:200)टू बर, 2024 लिए खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) वितरण हेतु 150 (cid:349)पये (cid:366)ति (cid:304)(cid:403)ं टल की दर से डीलर कमीशन मद म(cid:336) वाषि(cid:330)क (cid:681)य 22.50 करोड़ (cid:349)पये संभावित है। इस (cid:366)कार डीलर कमीशन मद म(cid:336) 10.50 करोड़ (cid:349)पये का अति(cid:303)र(cid:389) वाषि(cid:330)क (cid:681)य भार संभावित है।

(iv) अतः 20 लाख लाभुकों को मु(cid:606) खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) वितरण हेतु 499.80 करोड़ (cid:349)पये का वाषि(cid:330)क (cid:681)य भार संभावित है जबकि 25 लाख लाभुकों को मु(cid:606) खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) वितरण हेतु 632.25 करोड़ (cid:349)पये का वाषि(cid:330)क (cid:681)य भार संभावित है। इस (cid:366)कार 25 लाख लाभुकों को मु(cid:606) खा(cid:552)ा(cid:580) (चावल) वितरण हेतु 132.45 करोड़ (cid:349)पये का अति(cid:303)र(cid:389) वाषि(cid:330)क (cid:681)य भार संभावित है। 24. झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना अ(cid:566)ग(cid:330)त राशि का (cid:681)य नि(cid:635)लि(cid:304)खत बजटशीष(cid:330) अंतग(cid:330)त किया जाएगाः -

3456-सिविल पूति(cid:330)-00-796/102/789-जनजातीय (cid:407)े(cid:361) उपयोजना/सिविल पूति(cid:330) योजना/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-66-रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम से अना(cid:453)ादित गरीब लाभुकों को खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण योजना -00-06-अनुदान-52-स(cid:304)(cid:629)डी (विप(cid:361) कोड-18-S-3456-00-796-66-01-06- 52, 18-S-3456-00-102-66-01-06-52, 18-S-3456-00-789-66-01-06-52)

25. विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-2413, दिनांक 15.09.2020 संक(cid:665) सं(cid:421)ा-2743, दिनांक 21.10.2020, संक(cid:665) सं(cid:421)ा-2559, दिनांक 01.09.2022, संक(cid:665) सं(cid:421)ा-802, दिनांक 06.03.2023 तथा संक(cid:665) सं(cid:421)ा-3515, दिनांक 13.12.2023 को विलोपित किया जाता है।

26. उ(cid:389) से संबंधित विभागीय संलेख (cid:466)ापांक-2278, दिनांक 20.09.2024 पर रा(cid:475) मं(िcid:361)प(cid:303)रषद की दिनांक 27.09.2024 की बैठक की मद सं(cid:421)ा-01 के (cid:349)प म(cid:336) (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) है।

झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,

उमा शंकर सिंह, सरकार के (cid:366)भारी सचिव ।

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 663377 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 22 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2024-10-22.637/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2024-10-22.637.