झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
2 पौष, 1946 (श०)
सं(cid:201)या – 789 राँची, सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (ई०)
गृ ह (cid:874)वभाग।
--------
अ(cid:876)धसूचना
20 अ(cid:200)टू बर, 2014
सं(cid:421)ा-07/ र्हो०गा० ((cid:830)था०)-27/2014-5442--झारखंड, रॉची दिनांक-20.10.2014 भारत का संविधान के अनु(cid:453)े द-309 के पर(cid:566)ुक (cid:554)ारा (cid:366)दत श(cid:304)(cid:389)यों एवं झारखंड गृह र(cid:407)क अधिनियम-2005 की धारा- 12 के अधीन (cid:366)दत श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करते हए झारखंड रा(cid:475)पाल झारखंड गृह र(cid:407)क ((cid:738)यंसेवक) नियमावली, 2014 बनाते ह(cid:339) :-
झारखंड गृह र(cid:407) ि((cid:738)यंसेव)ि कनयमावली, 2014
1. सं(िcid:407)(cid:593) शीष(cid:330)क- यह नियमावली झारखंड गृह र(cid:407)क ((cid:738)यंसेवक) नियमावली, 2014 कही जायेगी। 2. प(cid:303)रभाषाएँ - इस नियमावली के अंतग(cid:330)त:-
(क) 'अधिनियम' से अभि(cid:366)ेत है झारखंड गृह र(cid:407)क अधिनियम ((cid:738)यंसेवक), 2005;
(ख) 'महासमादे(cid:700)ा' से अभि(cid:366)ेत है गृह र(cid:407)ा वाहिनी के महासमादे(cid:700)ा;
(ग) 'उप-महासमादे(cid:700)ा' से अभि(cid:366)ेत है गृह र(cid:407)ा वाहिनी के उप-महासमादे(cid:700)ा;
(घ) 'समादे(cid:700)ा से अभि(cid:366)ेत है गृह र(cid:407)ा वाहिनी के समादे(cid:700)ा;
2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024(ड.) '(cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा' से अभि(cid:366)ेत है गृह र(cid:407)ा वाहिनी के (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा;
(च) 'जिला समादे(cid:700)ा से अभि(cid:366)ेत है गृह र(cid:407)ा वाहिनी के जिला समादे(cid:700)ा;
(छ) 'उपायु(cid:389) से अभि(cid:366)ेत है झारखंड के किसी जिला के उपायु(cid:389);
(ज) '(cid:366)प(cid:361)' से अभि(cid:366)ेत है इस नियमावली के (िcid:554)तीय प(cid:303)रशि(cid:700) म(cid:336) विहित (cid:366)प(cid:361);
(झ) 'गृह र(cid:407)क बल' से अभि(cid:366)ेत है नियमावली के नियम-3 म(cid:336) प(cid:303)रभाषित (cid:738)यंसेवक एवं सभी पद(cid:304)(cid:830)थतियों के पूण(cid:330)कालिक वैतनिक पदाधिकारी एवं कम(cid:330)चा(cid:303)रयों से समाहित बल।
(ञ) 'सरकार' से अभि(cid:366)ेत है झारखंड सरकार
(ट) 'रा(cid:475)' से अभि(cid:366)ेत है झारखंड रा(cid:475)
3. संगठन
(i) गृह रक् षक संगठन च(cid:303)र(cid:361) म(cid:336) मूलतः (cid:738)यंसेवी होगा और यह अवधारणा पूरे सांगठनिक ढाँचे की (cid:778)(िcid:700) से रखी जायेगी। अतएव समादेश एवं नियं(cid:361)ण के निमि(cid:517) राजप(िcid:361)त और अराजप(िcid:361)त वैतनिक पदाधिका(cid:303)रयों (जैसा (cid:366)थम अनुसूची म(cid:336) वणि(cid:330)त है), के के (cid:574)ीय भाग को छोड़कर सभी कम(cid:334) (cid:738)यंसेवक होगे और दो (cid:373)ेणियों यथा (cid:356)ामीण एवं शहरी गृह र(cid:407)क म(cid:336) वग(cid:334)कृ त होंगे जो (cid:366)शि(cid:407)णोपरांत अपनी सेवाएँ शांति के लिए आपात् (cid:304)(cid:830)थतियों के दौरान रा(cid:700)(cid:332) हित म(cid:336) समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। इन गृह र(cid:407)कों का बल भारत सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत अ(cid:304)खल भारतीय ढाँचे के अनु(cid:349)प रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा नि(cid:635)वत् निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जायेगा।
(क) (cid:356)ामीण (cid:373)ेणी म(cid:336) झारखंड रा(cid:475) के सामुदायिक विकास (cid:366)खंडों म(cid:336) (cid:366)(cid:529)ेक (cid:366)खंड हेतु औसतन 110 (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों की एक क(cid:636)नी होगी। यह सं(cid:421)ा रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा आव(cid:692)कतानुसार बढ़ाई जा सके गी।
(ख) शहरी (cid:373)ेणी म(cid:336) (cid:366)(cid:529)ेक 1,00,000 की जनसं(cid:421)ा पर 100 (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों की एक क(cid:636)नी (cid:830)थापित होगी जिसम(cid:336) 50 (cid:366)तिशत तकनीकी द(cid:407)ता के होंगे।
(ii) रा(cid:475) (cid:721)र पर गृह र(cid:407)क बल उप-महासमादे(cid:700)ा, वरीय (cid:720)ॉफ ऑफिसर (समादे(cid:700)ा, (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा) और कनीय (cid:720)ॉफ ऑफिसर (जिला समादे(cid:700)ा) के सहयोग से महासमादे(cid:700)ा (cid:554)ारा नियं(िcid:361)त होगा। इसके अति(cid:303)र(cid:389) महासमादे(cid:700)ा काया(cid:330)लय के संधारण एवं (cid:366)बंधन के लिए निरी(cid:407)क, क(cid:636)नी कमांडर एवं लिपिकीय (cid:373)ेणी का एक समूह होगा। तथापि महासमादे(cid:700)ा सभी नीति विषयक मामलों यथा (cid:830)थापना, अनुशासन, (cid:366)शि(cid:407)ण, (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389), साज-स(cid:461)ा, क(cid:670)ाण और झारखंड रा(cid:475) के गृह र(cid:407)क बल से संबंधित सभी मामलों म(cid:336) नियं(cid:361)ी पदाधिकारी होंगे।
(iii) (cid:366)मंडल (cid:721)र पर एक (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा होगे जो अपने (cid:407)े(cid:361)ाधिकार के अंतग(cid:330)त झारखंड रा(cid:475) म(cid:336) गृह र(cid:407)क बल से संबंधित सभी मामलों और क(cid:670)ाण, साज-स(cid:461)ा, (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389), (cid:366)शि(cid:407)ण, अनुशासन (cid:830)थापना के मामलों म(cid:336) रा(cid:475) मु(cid:421)ालय एवं रा(cid:475) सरकार के आदेशों के (िcid:354)या(cid:587)यन के लिए उ(cid:517)रदायी होंगे।
(iv) जिला (cid:721)र पर जिला समादे(cid:700)ा होंगे जो अपने जिला अंतग(cid:330)त सरकार और रा(cid:475) मु(cid:421)ालय के गृह र(cid:407)क से संबंधित सभी मामलों एवं क(cid:670)ाण, साज-स(cid:461)ा, (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389), (cid:366)शि(cid:407)ण, (cid:830)थापना आदि से संबंधित मामलों म(cid:336) (cid:366)ा(cid:593) आदेशों के अनुपालन के लिए (cid:366)(cid:529)(cid:407)तः उ(cid:517)रदायी एवं जि(cid:643)ेवार होंगे। वह अपने जिला अंतग(cid:330)त अपने अधीन सभी लेखाओं के निकासी एवं (cid:681)यन पदाधिकारी होंगे। जिला समादे(cid:700)ा अपने अधीन(cid:830)थ बल के सद(cid:735)ोंझारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 3 के बीच अनुशासन लागू रखने के लिए उ(cid:517)रदायी होगे। निरी(cid:407)क, क(cid:636)नी कमांडर एवं अ(cid:586) अधीन(cid:830)थ (cid:830)थायी (cid:720)ॉफ बल उनके (cid:366)शासन म(cid:336) उ(cid:590)(cid:336) मदद कर(cid:336)गे।
(v) (cid:356)ामीण एवं शहरी गृह र(cid:407)कों के बुनियादी और आवृ(िcid:517)चया(cid:330) (cid:366)शि(cid:407)ण के लिए एक या एक से अधिक जिला (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574), जिला समादे(cid:700)ा के अधीन होंगे और (cid:407)े(cid:361)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574), (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा के अधीन (cid:366)मंडलीय (cid:721)र पर होंगे। रा(cid:475) (cid:721)र पर एक के (cid:574)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान होगा जो समादे(cid:700)ा के अधीन (cid:366)थम (cid:721)रीय सं(cid:830)थान होगा। वरीय (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा की पद(cid:304)(cid:830)थति के समादे(cid:700)ा यहाँ 'समादे(cid:700)ा-सह-(cid:366)ाचाय(cid:330)' से पदनामित किये जाय(cid:336)गे और इस सं(cid:830)थान म(cid:336) सभी बुनियादी. आवृ(िcid:517)चया(cid:330) और विशि(cid:700), (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:356)ामीण एवं शहरी गृह र(cid:407)कों के लिए संचालित किया जायेगा। समादे(cid:700)ा, के (cid:574)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान के सभी लेखा के निकासी एवं (cid:681)यन पदाधिकारी होंगे। ये (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574) रा(cid:475) सरकार से (cid:738)ीकृ त सं(cid:421)ा म(cid:336) अनुदेशकों एवं अ(cid:586) कमि(cid:330)यों से यु(cid:389) रह(cid:336)गे।
4. गृह र(cid:407)ंि ाि नामांनि :-
(i) गृह र(cid:407)कों का नामांकन उपायु(cid:389) की अ(cid:559)(cid:407)ता म(cid:336) गठित जिला चयन समिति (cid:554)ारा होगी जिसम(cid:336) जिला के जिला समादे(cid:700)ा, पुलिस अधी(cid:407)क एवं उपायु(cid:389) होंगे। नामांकन की (cid:366)(िcid:354)या महासमादे(cid:700)ा, झारखंड गृह र(cid:407)ा वाहिनी के नियं(cid:361)ण म(cid:336) रहेगा। इस संबंध म(cid:336) समय-समय पर ज(cid:349)रत पड़ने पर दिशा-निद(cid:337)श जारी किया जायेगा। नामांकन (cid:366)माण-प(cid:361), नियमों के अंतग(cid:330)त गृह र(cid:407)क के लिए निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)शि(cid:407)ण की सफल समा(cid:304)(cid:593) के प(cid:686)ात् जिस जिले म(cid:336) नामांकन किया जायेगा उस जिले के उपायु(cid:389) के मुहर एवं ह(cid:721)ा(cid:407)र से निग(cid:330)त किये जाय(cid:336)गे, जो विहित् (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) होग(cid:336)।
(ii) गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) नामांकन के लिए इ(cid:453)ु क उ(cid:643)ीदवार (cid:554)ारा आवेदन फॉम(cid:330) संबंधित जिला के जिला समादे(cid:700)ा काया(cid:330)लय म(cid:336) जमा किया जायेगा। जिला समादे(cid:700)ा इसके पूव(cid:330) भरी जाने वाली (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों की सं(cid:421)ा एवं (cid:366)कृ ति वि(cid:466)ापित एवं (cid:366)काशित कर(cid:336)गे।
(iii) नामांकन बोड(cid:330):- बोड(cid:330) नियम-4 (i) म(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत 'सामा(cid:586) गृह र(cid:407)कों तथा तकनीकी गृह र(cid:407)कों को नामांकित कर(cid:336)गे। तकनीकी गृह र(cid:407)कों के नामांकन के निमित उपायु(cid:389) (cid:554)ारा मनोनीत संबंधित (cid:407)े(cid:361) की विशि(cid:700) जानकारी रखने वाले एक अति(cid:303)र(cid:389) सद(cid:735) भी होंगे।
(iv) (cid:366)(cid:529)ेक जिला म(cid:336) गृह र(cid:407)कों के नामांकन म(cid:336) 50 (cid:366)तिशत पद महिलाओं के लिए कणा(cid:333)कित होंगे।
(v) महिलाओं के लिए (cid:366)(cid:721)ावित आर(cid:407)ण (cid:366)तिशत के पदों म(cid:336) से 5% पद अह(cid:330)ता (cid:366)ा(cid:593) तलाकशुदा / प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा / विधवा महिलाओं के लिए आर(िcid:407)त होगा। तलाकशुदा / प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा / विधवा अ(cid:631)थ(cid:334) के उपल(cid:617) नहीं रहने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) उ(cid:389) 5% पद पुनः महिलाओं के लिए (cid:366)(cid:721)ावित आर(cid:407)ण (cid:366)तिशत म(cid:336) समाहित हो जायेगा।
नोट :-1) (cid:356)ामीण गृह र(cid:407)कों के लिए :- अ(cid:631)थ(cid:334) को उस (cid:366)खंड / गाँव का (cid:830)थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से (cid:356)ामीण गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) नामांकन के लिए आवेदन देता है। शै(cid:407)णिक यो(cid:438)ता 7 वीं पास होगी। नोटः -2) शहरी गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) नामांकन :- अ(cid:631)थ(cid:334) उस जिला/शहर/(cid:407)े(cid:361) का समा(cid:586)तः निवासी होना चाहिए अथवा वह किसी काया(cid:330)लय म(cid:336) काय(cid:330) कर रहा हो, (cid:738)नियोजित हो, या तकनीकी (cid:466)ान रखता हो। शै(cid:407)णिक यो(cid:438)ता मैटि(cid:332) क (10वीं पास) होगी। इन जानकारों को सामा(cid:586) (cid:349)प से तकनीकी यो(cid:438) माना जायेगा चालक, क(cid:817)(cid:599)ूटर ऑपरेटर, टंकक, बढई, मोची, रसोइया, पनभर, धोबी, नाई, टेलिफोन ऑपरेटर, नस(cid:330) (पु(cid:349)ष/महिला) डॉ(cid:387)र, अभियंता, अधिव(cid:389)ा, (cid:366)ोफे सर, माली, बिजली मि(cid:723)ी. अ(िcid:432)क, (cid:600)(cid:638)र मि(cid:723)ी आदि।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024
र्नोट :- 3) उ(cid:370) 19 से 40 वष(cid:330) / नामांनि वष(cid:330) ेि 01 जनवरीर् ोि।
र्नोट :- 4) ारी(cid:303)र िमापदंड
(i) ल(cid:638)ाई पु(cid:349)ष- 162 से.मी. (सामा(cid:586)/ओ.बी.सी./बी.सी.)
157 से.मी. (अ.ज.जा./अ.जा.)
महिला-148 से.मी. (सामा(cid:586) / ओ.बी.सी./बी.सी.)
148 से.मी. (अ.ज.जा./अ०जा०)
(ii) छाती 79 से.मी. (सामा(cid:586) / ओ.बी.सी./बी.सी.)
76 से.मी. (अ.ज.जा./अ.ज.)।
नोट :- 5) ारी(cid:303)र िजँच (सामा(cid:586) ेि कलए).
जाँच पु(cid:348)ष मकहला
दौड़ 01 मील दौड़ ((cid:586)ूनतम) 01 मील दौड ((cid:586)ूनतम)
05 मिनट या पूव(cid:330) (20 अंक) 08 मिनट या पूव(cid:330) (20 अंक)
05-06 मिनट (10 अंक) 08-10 मिनट (10 अंक)
06 मिनट से अधिक समय लेने वाले 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयो(cid:438) माने जाय(cid:336)गे। अयो(cid:438) माने जाय(cid:336)गे।
ऊँ ची कू द (क) 04 फीट 5 अंक ((cid:586)ूनतम) (क) 03 फीट 5 अंक ((cid:586)ूनतम)
(ख) 04-4'3"- 6 अंक (ख) 03'-3'3"- 6 अंक
(ग) 4'3"-4'6"- 7 अंक (ग) 3'3"-3'6"- 7 अंक
(घ) 4'6"-4'9"- 8 अंक (घ) 3'6"-3'9"- 8 अंक
(च) 4'9"-5"- 9 अंक (च) 3'9"-4"- 9 अंक
(छ) 5' और अधिक -10 अंक (छ) 4" और अधिक-10 अंक
ल(cid:638)ी कू द (क) 12 फीट -5 अंक ((cid:586)ूनतम) (क) 9 फीट -5 अंक ((cid:586)ूनतम)
(ख) 12'-13"- 6 अंक (ख) 9'-10"- 6 अंक
(ग) 13'-14"- 7 अंक (ग) 10"-11"- 7 अंक
(घ) 14'-15"- 8 अंक (घ) 11"-12"- 8 अंक
(च) 15'-16"- 9 अंक (च) 12"-13"- 9 अंक
(छ) 16' और अधिक -10 अंक (छ) 13" और अधिक-10 अंक
शॉट पूट 16 पौ(cid:503) 16 फीट ((cid:586)ूनतम) 10 पौ(cid:503) - 10 फीट ((cid:586)ूनतम)झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 5
तनिीीि वार्लो ेि कलए :-
जाँच पु(cid:348)ष महिला
दौड़ 01 मील दौड़ ((cid:586)ूनतम) 01 मील दौड़ ((cid:586)ूनतम)
06 मिनट या पूव(cid:330) (20 अंक) 08 मिनट या पूव(cid:330) (20 अंक)
06-08 मिनट (10 अंक) 08-12 मिनट (10 अंक)
08 मिनट से अधिक समय लेने वाले 12 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयो(cid:438) माने जाय(cid:336)गे। अयो(cid:438) माने जाय(cid:336)गे।
ऊँ ची कू द (क) 3.5 फीट 5 अंक ((cid:586)ूनतम) (क) 2.5 फीट-5 अंक ((cid:586)ूनतम)
(ख) 4' और अधिक -10 अंक (ख) 3' और अधिक 10 अंक
ल(cid:638)ी कू द (क) 9 फीट- 5 अंक ((cid:586)ूनतम) (क) 6 फीट- 5 अंक ((cid:586)ूनतम)
(ख) 10' और अधिक-10 अंक (ख) 7' और अधिक -10 अंक
शॉट पूट 16 पौ(cid:503)-12 फीट ((cid:586)ूनतम) 10 पौ(cid:503)-08 फीट ((cid:586)ूनतम)
नोट :- 6) कल(cid:304)खत जँच (सभी (cid:366)ािर ेि गृह र(cid:407)ंि ेि कलए)
(क) (cid:356)ामीण गृह र(cid:407)कों के लिए- शारी(cid:303)रक जाँच म(cid:336) यो(cid:438) पाये जाने पर अ(cid:631)थ(cid:334) को हि(cid:573)ी प(cid:361) की परी(cid:407)ा म(cid:336) शामिल होना पड़ेगा जिसम(cid:336) 7वीं क(cid:407)ा के (cid:721)र अनुसार लेखन (cid:407)मता की जाँच की जायेगी। यह (cid:403)ालिफाईंग होगा। पूणा(cid:333)क 100 एवं उ(cid:517)ीण(cid:330)ता के लिए 30 माक(cid:330) स् आव(cid:692)क होगा।
(ख) शहरी गृह र(cid:407)कों के लिए- शारी(cid:303)रक जाँच म(cid:336) यो(cid:438) पाये जाने पर अ(cid:631)थ(cid:334) को हि(cid:573)ी प(cid:361) की परी(cid:407)ा म(cid:336) शामिल होना पड़ेगा जिसम(cid:336) 10वीं क(cid:407)ा के (cid:721)र अनुसार लेखन (cid:407)मता की जाँच की जायेगी। यह (cid:403)ालिफाई होगा। पूणा(cid:333)क 100 एवं उ(cid:517)ीण(cid:330)ता के लिए 30 माक(cid:330) स् आव(cid:692)क होगा।
नोट:- 7) मेडिकल जाँच रा(cid:475) पुलिस के जैसा।
नोट :- 8) उपयु (cid:330)(cid:389) जाँच परी(cid:407)ाओं म(cid:336) यो(cid:438) पाये जाने के बाद रा(cid:475) पुलिस (cid:554)ारा च(cid:303)र(cid:361) स(cid:529)ापन कराया जायेगा।
नोट :- 9) आवासीय (cid:366)माण-प(cid:361)।
()ि हरी ेि कलए
अ(cid:631)थ(cid:334) जो सामा(cid:586)तः जिला/नगर/(cid:407)े(cid:361) म(cid:336) रहते ह(cid:339), अपने आवेदन के साथ रा(cid:475) सरकार के (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार से निग(cid:330)त आवासीय (cid:366)माण-प(cid:361) संल(cid:432) कर(cid:336)गे।
(ख) (cid:356)ामीण ेि कलए :-
अ(cid:631)थ(cid:334) जो (cid:830)थायी (cid:349)प से गाँव/ (cid:366)खंड म(cid:336) रहते ह(cid:339), अपने आवेदन के साथ रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार से निग(cid:330)त आवासीय (cid:366)माण-प(cid:361) संल(cid:432) कर(cid:336)गे।6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 नोट:-10) अपील - ल(cid:638)ाई / छाती संबंधी मामलों म(cid:336) किसी निण(cid:330)य से असंतु(cid:700) होने पर अ(cid:631)थ(cid:334) उसी दिन बोड(cid:330) के अ(cid:559)(cid:407) को अपील कर(cid:336)गे, अ(cid:586)था उनका अपील आवेदन (cid:738)ीकाय(cid:330) नहीं होगा। नोट:-11) वरीयता सूची- सभी जाँचों की पूण(cid:330)ता के प(cid:686)ात् अ(cid:631)थ(cid:334) (cid:554)ारा विभि(cid:580) जाँचों म(cid:336) (cid:366)ा(cid:593) अंक के आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जायेगी।
नोट:-12) दो या दो से अधिक अ(cid:631)थि(cid:330)यों के समान अंक होने पर अधिक उ(cid:370) वाले के (cid:366)ाथमिकता दी जाय(cid:336)गी।
नोट:-13) नोट 12 म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत अ(cid:631)थि(cid:330)यों के बीच उ(cid:370) समान होने पर शै(cid:407)णिक यो(cid:438)ता के आधार पर (cid:366)ाथमिकता दी जायेगी।
नोट:-14) नोट 12 और 13 म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत अ(cid:631)थि(cid:330)यों के बीच उ(cid:370) और शै(cid:407)णिक यो(cid:438)ता समान होने पर ल(cid:638)ाई के आधार पर (cid:366)ाथमिकता दी जायेगी।
नोट:-15) तकनीकी यो(cid:438)ता (मा(cid:361) शहरी गृह र(cid:407)कों के लिए)
(i) चालक के लिए- अ(cid:631)थ(cid:334) के पास ड(cid:332) ाईविंग लाईस(cid:336)स (एल.एम.भी./एच.एम.भी.) होना चाहिए जो आवेदन तिथि के पूव(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त हो।
(ii) बिजली मि(cid:723)ी के लिए- अ(cid:631)थ(cid:334) के पास किसी मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) सं(cid:830)थान से निग(cid:330)त (cid:366)माण-प(cid:361) होना चाहिए।
(iii) क(cid:817)(cid:599)ूटर ऑपरेटर के लिए- अ(cid:631)थ(cid:334) के पास किसी मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) सं(cid:830)थान से क(cid:817)(cid:599)ूटर (cid:366)शि(िcid:407)त होने का (cid:366)माण-प(cid:361) होना चाहिए।
डॉ(cid:387)र, इंजीनियर, (cid:366)ोफे सर और अ(cid:586) सुयो(cid:438) अ(cid:631)थ(cid:334) यथा सरकारी पदाधिकारी, ब(cid:339)क अधिकारी आदि के पद(cid:830)थापन (cid:830)थान को सामा(cid:586) निवास माना जायेगा।
(iv) नस(cid:330) के लिए (पु(cid:349)ष/महिला) अ(cid:631)थ(cid:334) के पास किसी मा(cid:586)ता (cid:366)ाप्त सं(cid:830)थान से (cid:366)माण-प(cid:361) होना चाहिए।
(v) बढ़ई/अ(िcid:432)क / पल(cid:638)र आदि- अ(cid:631)थ(cid:334) को किसी मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) सं(cid:830)थान से (cid:366)माण-प(cid:361) होना चाहिए।
(vi) धोबी / हजाम / माली आदि- विशेषता (cid:366)ा(cid:593) अ(cid:631)थि(cid:330)यों के लिए (cid:681)ावहा(cid:303)रक जाँच आयोजित की जायेगी।
नोट:- 16)अ(cid:631)थ(cid:334) जो रा(cid:700)(cid:332) /रा(cid:475) (cid:721)रीय खेलकू द म(cid:336) पुर(cid:715)ृ त (cid:352)आ है, अपने साथ स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार से निग(cid:330)त पुर(cid:715)ार (cid:366)माण-प(cid:361) लायेगे। ऐसे अ(cid:631)थि(cid:330)यों को नि(cid:635)वत् अति(cid:303)र(cid:389) अंक (cid:366)दान किया जायेगा।
(cid:830)थान, रा(cid:700)(cid:332) ीय रा(cid:475) (cid:721)रीय
(cid:366)थम 6 अंक 3 अंक (िcid:554)तीय 4 अंक 2 अंक तृतीय 2 अंक 1 अंकझारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 7 17) तकनीकी यो(cid:438) अ(cid:631)थि(cid:330)यों के लिए बोड(cid:330) (cid:554)ारा तकनीकी (cid:466)ान की परी(cid:407)ा ली जायेगी जो (cid:403)ालीफाईंग होगा पुणा(cid:333)क 100 तथा उ(cid:517)ीणा(cid:333)क 30 होगा।
नोट:-18) नोट 15 म(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत जाँच 100 अंकों की होगी। 30 अंक और इससे अधिक (cid:366)ा(cid:593) करने वाले अ(cid:631)थ(cid:334) यो(cid:438) और 30 अंक से कम (cid:366)ा(cid:593) करने वाले अ(cid:631)थ(cid:334) असफल माने जाय(cid:336)गे।
5. नामांनि ीि त(cid:337) :-
(क) (i) सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी गृह र(cid:407)क म(cid:336) कु ल (cid:303)र(cid:304)(cid:779)(cid:517)यों के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए (cid:400)ोंकि आपात् समय म(cid:336) अ(cid:529)धिक सं(cid:421)ा म(cid:336) सरकारी सेवकों का कॉल-अप सरकारी विभागों के अनिवाय(cid:330) काय(cid:344) पर (cid:366)तिकू ल (cid:366)भाव डाल सकता है। पया(cid:330)(cid:593) सं(cid:421)ा म(cid:336) सरकारी सेवक नहीं मिलने पर सामा(cid:586) अ(cid:631)थि(cid:330)यों से इन (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों को भरा जा सकता है।
(ii) शहरी गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) सरकारी सेवकों की चयन (cid:366)(िcid:354)या- शहरी गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) नामांकन के अ(cid:631)थ(cid:334) सरकारी सेवकों को उनके शै(cid:407)णिक यो(cid:438)ता के आधार पर नि(cid:635)वत् अंक दिये जाय(cid:336)गे। ै(cid:407)कण िर्यो(cid:438)ता अं ि
(cid:728)ातको(cid:517)र 10 अंक
(cid:728)ातक 8 अंक
इंटरमिडिएट 6 अंक
मैटि(cid:332) क 4 अक
उनकी मेधा सूची उपयु (cid:330)(cid:389) आधार पर तैयार की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अ(cid:631)थ(cid:334) (सरकारी सेवक) समान अंक लाते ह(cid:339) तो उ(cid:590)(cid:336) उ(cid:370) के आधार पर (cid:366)ाथमिकता दी जायेगी। (cid:366)ा(cid:593)ाक और उ(cid:370) समान होने पर ल(cid:638)ाई के आधार पर निण(cid:330)य लिया जायेगा।
शहरी गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने काया(cid:330)लय (cid:366)धान से अनाप(िcid:517) (cid:366)माण-प(cid:361) (cid:366)(cid:721)ुत करना होगा।
(iii) गृह र(cid:407)क एक (cid:738)यंसेवी सं(cid:830)था है अतएव नामांकित (cid:681)(cid:304)(cid:389) उ(cid:452) (cid:721)रीय नैतिकता रख(cid:336)गे। किसी आप(िcid:517)जनक गतिविधि या काय(cid:330)(cid:354)म विशेषकर नि(cid:635)लि(cid:304)खत म(cid:336) से किसी से स(cid:638)(cid:544) अथवा जुड़े होने पर कोई अ(cid:631)थ(cid:334) गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) नामांकन के लिए अवांछनीय समझा जायेगा :-
(क) वे (cid:681)(cid:304)(cid:389) जो किसी अवैध घोषित संगठन, निकाय, गतिविधि से जुड़े ह(cid:339) या सद(cid:735) रहे ह(cid:339) और वे (cid:681)(cid:304)(cid:389) जो शामिल रहे ह(cid:339) ऐसे काय(cid:330)(cid:354)म और गतिविधि म(cid:336) जो
(1) संविधान की मया(cid:330)दा हनन पर के (cid:304)(cid:574)त हो;
(II) कानून से जुड़े हिंसा के बहि(cid:698)ार के (cid:366)ति संगठित (cid:349)प से नियम भंग काय(cid:330) पर के (cid:304)(cid:574)त हो;
(III) रा(cid:475) की सुर(cid:407)ा, भारत की अखंडता एवं स(cid:637)भुता के हितों के (cid:366)ति दुभा(cid:330)वना रखता हो; या
(IV) विभि(cid:580) जन समुदाय के बीच घृणा, बैर भाव को जाति, समुदाय, भाषा, न(cid:736) और धम(cid:330) के आधार पर बढ़ावा देता हो;
8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024(ख) 21 वष(cid:330) की अव(cid:830)था के बाद किसी समय ऐसी गतिविधियों म(cid:336) सहभागिता और जाँच के 3 वष(cid:330) के अंदर का समय सा(cid:409) के (cid:349)प म(cid:336) माना जायेगा।
(ग) नव नामांकित (cid:356)ामीण एवं शहरी गृह र(cid:407)कों का बुनियादी (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:354)मशः 42 एवं 50 दिनों की होगी। 6. पुनना(cid:330)मांनि -
(i) पूव(cid:330) नामांकित वैसे गृह र(cid:407)कों का जिनका बौ(cid:503) 4 वष(cid:330) के बाद समा(cid:593) हो चुका है, के पुनना(cid:330)मांकन से 60% (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ भरी जायेगी।
(ii) पूव(cid:330) गृह र(cid:407)क जिसकी सेवा का संतोषजनक अभिलेख है, को (िcid:554)तीय अनुसूची के विहित् (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) संबंधित गृह र(cid:407)क की घोषणा (cid:366)ा(cid:593) करने के बाद ही नई अवधि के लिए पुनः नामांकित किया जा सकता है, परं तु किसी भी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) 57 वष(cid:330) की अव(cid:830)था (cid:366)ा(cid:593) करने के बाद नहीं।
(iii) संतोषजनक सेवा के आकलन के लिए उन गृह र(cid:407)कों की सेवा ही संतोषजनक मानी जायेगी जि(cid:590)ोने पुनः नामांकन के लिए आवेदन देने के दो कै ले(cid:503)र वष(cid:330) पूव(cid:330) तक म(cid:336) (cid:366)(cid:529)ेक वष(cid:330) कम से कम एक अवसर पर किसी भी (cid:366)कार की (cid:496)ूटी अव(cid:692) किया हो। किसी आरोप म(cid:336) सेवा मु(cid:389) गृह र(cid:407)कों के पुनः नामांकन पर विचार नहीं किया जायेगा।
(iv) जिला समिति से अनुशंसित अ(cid:631)थ(cid:334) के पूव(cid:330)वृ(cid:517) और च(cid:303)र(cid:361) के स(cid:529)ापन के बाद, गृह र(cid:407)क किसी (cid:407)े(cid:361)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574) या के (cid:574)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान म(cid:336) आवृ(िcid:517)चया(cid:330) (cid:366)शि(cid:407)ण (28 दिवसीय) के लिए महासमादे(cid:700)ा के आदेशानुसार भेजा जायेगा।
(v) पुनना(cid:330)मांकन की (cid:366)(िcid:354)या के संबंध म(cid:336) महासमादे(cid:700)ा, झारखंड गृह र(cid:407)ा वाहिनी के (cid:554)ारा समय-समय पर आव(cid:692)क दिशा-निद(cid:337)श जारी किया जायेगा ताकि पूरा रा(cid:475) म(cid:336) एक समान नामांकन / पुनना(cid:330)मांकन हो सके ।
7. मानद पदाकधाि(cid:303)रयं ाि नामांनि
(i) गृह र(cid:407)कों म(cid:336) से (cid:600)ाटू न कमांडर, से(cid:405)न लीडर और सहायक से(cid:405)न लीडर जैसे मानद लीडर (cid:407)े(cid:361)ीय क(cid:636)नी कमांडर और संबंधित जिला के जिला समादे(cid:700)ा से गठित समिति की अनुशंसा पर (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा (cid:554)ारा नियु(cid:389) किये जाय(cid:336)गे। इसके लिए जिला समादे(cid:700)ा अपनी अनुशंसा के पूव(cid:330) योग, ड(cid:332) ील, परेड, राईफल ड(cid:332) ील आदि संचालित कर (cid:366)(cid:529)ेक के लिए अलग-अलग अंक द(cid:336)गे और (cid:366)(cid:529)ेक विषय म(cid:336) 30% अंक (cid:586)ूनतम अह(cid:330)तांक होगा और यो(cid:438)ता के अनुसार कु ल ल(cid:617)ांक के आधार पर जिला समिति अनुशंसा करेगी।
(ii) के (cid:574)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान और सभी (cid:407)े(cid:361)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574)ों म(cid:336) गृह र(cid:407)कों के (cid:366)शि(cid:407)ण के लिए क(cid:636)नी हवलदार मेजर, क(cid:636)नी (cid:403)ाट(cid:330)र मा(cid:720)र जैसे मानंद लीडरों का नामांकन (cid:407)े(cid:361)ीय क(cid:636)नी कमांडर और संबंधित जिला के जिला समादे(cid:700)ा (cid:554)ारा गठित समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा।
8. अनुासन :-
(1) (cid:738)यंसेवकों के सभी पदधारी अनुशासन एवम् उ(cid:452) नैतिक (cid:721)र को बनाये रख(cid:336)गे और नियमों के (cid:366)ति (cid:366)तिब(cid:544) रह(cid:336)गे।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 9 (ii) सभी (cid:738)यंसेवक नियं(cid:361)ण एवं (cid:407)े(cid:361)ाधिकार के अंतग(cid:330)त अपनी क(cid:517)(cid:330)(cid:681)ावधि और (cid:366)शि(cid:407)ण के दौरान बल के सद(cid:735)ों के बीच अनुशासन बनाय(cid:336) रखने के लिए उ(cid:517)रदायी होंगे और अवकाश, पुर(cid:715)ार, सजा और अनुशासन से संबंधित सभी मामलों म(cid:336) अधिकतम सतक(cid:330) ता और (cid:586)ायबोध के साथ अपनी श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग कर(cid:336)गे। ऐसे सभी मामले महासमादे(cid:700)ा (cid:554)ारा निग(cid:330)त समुचित आदेशों के तहत संचालित किये जाय(cid:336)गे।
(iii) गृह र(cid:407)क (cid:738)यंसेवक ह(cid:339) और इसलिए किसी संगठन या समिति बनाने की आव(cid:692)कता नहीं है। 9. सेवा मु(cid:304)(cid:389) :-
(i) एक गृह र(cid:407)क होमगाड(cid:330) अधिनियम, 2005 की धारा 8 म(cid:336) यथाविहित् 4 वष(cid:344) की सेवा अवधि पूण(cid:330) होने पर सेवा मु(cid:389) समझा जायेगा तथापि एक गृह र(cid:407)क नि(cid:635)लि(cid:304)खत म(cid:336) से किसी कारण/आधार पर इसके पूव(cid:330) सेवा मु(cid:389) किया जायेगा, यथा-
(क) शारी(cid:303)रक अयो(cid:438)ता,
(ख) 58 वष(cid:344) की अव(cid:830)था,
(ग) इसके अपने अनुरोध पर, या
(घ) कोई अ(cid:586) विशेष कारणं जैसा कि सेवा मु(cid:389) करने वाले पदाधिकारी (cid:554)ारा लि(cid:304)खत म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत किया गया हो।
(ii) (cid:366)(cid:529)ेक (cid:738)यंसेवक को जो होमगाड(cid:330) बल से नियम- 9 (i) a, b या c के तहत् सेवा मु(cid:389) किए गए हो, के संबंध म(cid:336) नामांकन (cid:366)माण प(cid:361) (cid:366)दान करने वाले पदाधिकारी (cid:554)ारा (cid:366)प(cid:361)- 'B' म(cid:336) एक (cid:366)माण-प(cid:361) निग(cid:330)त किया जायेगा। सेवा मु(cid:389) गृह र(cid:407)क को 10 दिनों के भीतर अपना नामांकन (cid:366)माण-प(cid:361) निग(cid:330)त करने वाले काया(cid:330)लय म(cid:336) (cid:366)(cid:529)पि(cid:330)त करना होगा अ(cid:586)था उसे जमा किया (cid:352)आ मानते (cid:352)ए ज(cid:593) कर लिया जायेगा। जो अधिनियम की धारा 9 (ड़) के अधीन द(cid:503)णीय होगा। कि(cid:566)ु ऐसे (cid:366)माण प(cid:361) को जमा करने की आव(cid:692)कता नही होगी जब यह (cid:366)माण प(cid:361) उनके 58 वष(cid:330) की आयु पूरी करने के बाद जारी की गई हो।
(iii) बिना पूवा(cid:330)नुमति के या अपनी अश(cid:389)ता, यदि कोई हो अधिकारी को बिना सूचित किये या किसी विवेक स(cid:643)त आधार के बिना क(cid:517)(cid:330)(cid:681) पर उप(cid:304)(cid:830)थत होने म(cid:336) असफल को अधिनियम के धारा 8 के उपख(cid:503) (i) की धारा के अथ(cid:344) के तहत् क(cid:517)(cid:330)(cid:681) से अनुप(cid:304)(cid:830)थत (Desertion of duty) माना जायेगा।
10. कनयु(cid:304)(cid:389) (cid:366)माण-प(cid:361) ाि समप(cid:330)ण
गृह र(cid:407)क बल की सद(cid:735)ता समा(cid:593) होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:366)द(cid:517) नामांकन (cid:366)माण-प(cid:361) अधिनियम के ख(cid:503) 8 के उपखंड 3 के तहत् जिला समादे(cid:700)ा को समपि(cid:330)त किया जाना अनिवाय(cid:330) होगा। परं तु यदि गृह र(cid:407)क 58 वष(cid:330) की अव(cid:830)था (cid:366)ा(cid:593) कर चुका हो या बौ(cid:503) की अवधि समा(cid:593) हो गयी हो तो यह (cid:366)माण प(cid:361) समपि(cid:330)त किया जाना आव(cid:692)क नही होगा।10 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024
11 गृह र(cid:407) िसूची और उसीि सेवापु(cid:304)(cid:721)
जिला समादे(cid:700)ा सभी गृह र(cid:407)कों के लिए उसके सही एवं पूण(cid:330) पहचान के संबंध म(cid:336) (cid:830)थायी और अ(cid:830)थायी पता, नामांकन / पुनना(cid:330)मांकन का वष(cid:330)/तिथि, (cid:366)शि(cid:407)ण एवं (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389) और गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) अ(cid:586) (िcid:354)याकलाप विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) संधा(cid:303)रत करने के उ(cid:517)रदायी होंगे। जिला समादे(cid:700)ा गृह र(cid:407)कों के (cid:366)खंडवार नामांकन पंजी, तकनीकी कॉप(cid:330)स पंजी, आवृ(िcid:517)चया(cid:330) (cid:366)शि(cid:407)ण पंजी, कॉल-अप पंजी, अ(िcid:356)म सह लीडरशीप पंजी और सेवा मु(cid:389) पंजी आदि संधा(cid:303)रत करने के उ(cid:517)रदायी होंगे। गृह र(cid:407)कों के च(cid:303)र(cid:361) स(cid:529)ापन हेतु उनकी च(cid:303)र(cid:361)ी विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) जिला समादे(cid:700)ा काया(cid:330)लय म(cid:336) संधा(cid:303)रत किया जायेगा।
12. वद(cid:334) और साज समान :-
(i) (cid:366)शि(cid:407)णरत हो या क(cid:517)(cid:330)(cid:681) पर हो, (cid:366)शि(cid:407)ण या क(cid:517)(cid:330)(cid:681) परं जाने या उससे लौटने की (cid:304)(cid:830)थति हो (cid:738)यंसेवक रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर निग(cid:330)त आदेशों के (cid:554)ारा विहित किये गये वद(cid:334) / साज- स(cid:461)ा आदि धारण कर(cid:336)गे।
(ii) गृह र(cid:407)क (cid:738)यंसेवकों को चार वष(cid:330) की अवधि म(cid:336) दो बार (cid:366)थम नामांकन / पुनना(cid:330)मांकन वष(cid:330) म(cid:336) (cid:348) 2000/- (दो हजार (cid:348)पये) एवं नामांकन / पुनना(cid:330)मांकन के तीसरे वष(cid:330) म(cid:336) (cid:348)० 1000/- (एक हजार (cid:348)पये) नगद राशि वद(cid:334) भ(cid:517)ा के (cid:349)प म(cid:336) दी जायेगी जो समय-समय पर रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा आकलन कर उसम(cid:336) यथोचित प(cid:303)रवत(cid:330)न किया जायेगा। इस राशि से गृह र(cid:407)क अपनी वद(cid:334) आदि (cid:354)य कर(cid:336)गे जो नि(cid:635)लि(cid:304)खत होंगे:-
(क) शट(cid:330) खाकी टेरीकॉट तथा उलेन (ख) पै(cid:564) खाकी टेरीकॉट
(ग) वेब वे(cid:656) या कनवास (घ) मौजा
(च) बूट एं कल-(cid:624)ैक / जंगल बूट (छ) बेरेट टोपी नीला
(ज) कं धा टाइटिल (झ) टोपी बैज
(ट) भिसिल फीते के साथ
(cid:366)शि(cid:407)ण और (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389) के दौरान, क(cid:638)ल, (cid:356)ाउंडशीट, म(cid:453)रदानी, राइफल सफाई के सामान जैसी साम(िcid:356)याँ गृह र(cid:407)कों को समय-समय पर रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा (cid:738)ीकृ त पैमाने एवं अनुमोदन के अनुसार दिया जा सकता है बशत(cid:337) कि ये साम(िcid:356)याँ गृह र(cid:407)क की (cid:496)ूटी समा(cid:593) होने के बाद संबंधित इकाई के (cid:720)ोर म(cid:336) तुरं त जमा करा ली जाय। और गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) मियाद पूरी होने पर उस गृह र(cid:407)क को निग(cid:330)त वद(cid:334) एवं साज-स(cid:461)ा संबंधित जिला / (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574) के (cid:720)ोर म(cid:336) जमा कराना होगा, अ(cid:586)था दोषी के वि(cid:349)(cid:544) समुचित कार(cid:330)वाई की जायेगी।
वद(cid:334) या साज-स(cid:461)ा की आपूति(cid:330) के संबंध म(cid:336) गृह र(cid:407)क बाजूबंद (Armlet) किसी कठिनाई की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) लगातार पहनना होगा।
(iii) कोई अनधिकृ त सै(cid:586) साम(cid:356)ी या (cid:366)तीक चि(cid:590) वद(cid:334) के साथ नहीं पहनना होगा।
(iv) गृह र(cid:407)क बल के पदाधिकारी और कम(cid:330)चारी एक जिला से दू सरे जगह (cid:830)थानांतरण होने पर अपने साथ अपना किट (Kit) ले जा सक(cid:336) गे।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 11
13. (cid:366)क(cid:407)ण :-
(i) (cid:366)(cid:529)ेक (cid:356)ामीण एवं शहरी (cid:738)यंसेवक होमगाड(cid:330) संगठन के जिला/(cid:407)े(cid:361)ीय या के (cid:574)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574) म(cid:336) अधिकतम 120 दिनों का अधोलि(cid:304)खत विषयों म(cid:336) (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336)गे।
(1) शारी(cid:303)रक (cid:366)शि(cid:407)ण (Physical Training)
(2) श(cid:723) रहित ड(cid:332) ील (Drill without arms)
(3) सश(cid:723) ड(cid:332) ील (Drill with arms)
(4) लाठी (ब(cid:336)त) ड(cid:332) ील (Lathi Baton Drill)
(5) दंगा ड(cid:332) ील एवं भीड़ नियं(cid:361)ण
(6) (cid:356)ाम (cid:366)तिरोध दल की गठन
(7) (cid:407)े(cid:361) शिल्प
(8) गाड(cid:330) (cid:496)ूटी
(9) र(cid:407)क (नगद, कै दी और भी.आई.पी.)
(10) भी.आई.पी. (cid:496)ूटी
(11) ग(cid:689)ी
(12) ट(cid:332) ैफिक नियं(cid:361)ण
(13) संदेश लेखन
(14) हथियार एवं यु(cid:304)(cid:389) (cid:366)शि(cid:407)ण (Weapon & tactics training)
(15) अ(cid:529)ंत निकट यु(cid:544) (Close Quarter battle)
(16) रेडियो टेलीफोनी (बेतार)
(17) निः श(cid:723) मुठभेड़, (जुड़ो, कराटे, कु ं गफु आदि) (cid:366)शि(cid:407)ण
(18) मानचि(cid:361) पाठन
(19) क(cid:517)(cid:330)(cid:681) एवं दायि(cid:519)
(20) माग(cid:330) माच(cid:330)
(21) अ(िcid:432)शमन
(22) राहत
(23) बाढ़ राहत (बाढ़ (cid:356)(cid:721) (cid:407)े(cid:361) के लिए)
(24) नाग(cid:303)रक सुर(cid:407)ा के सि(cid:544)ांत
(25) (cid:366)ाथमिक उपचार
(26) आपदा (cid:366)बंधन
(27) लिंग संवेदनशीलता और (cid:723)ी सश(cid:304)(cid:389)करण
(28) आसूचना का सं(cid:356)हण
(29) एच.आई.भी. जाग(cid:349)कता12 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (30) पुलिस कार(cid:330)वाई (प(cid:303)रवृ(cid:517)ीकरण, अ(िcid:432)शमन और शिकार अभियान)
(31) वि(cid:363)ोह रोधी कार(cid:330)वाई
(32) घर खोज (House search)
(33) दू रगामी ग(cid:689)
(34) (cid:738)ा(cid:830)थय-(cid:738)(cid:453)ता, हेपेटाईटिस बी एवं एच.आई.वी. जाग(cid:349)कता
(35) होमगाड(cid:330) अधिनियम एवं नियमादि
(36) अपराध नियं(cid:361)ण / कानून (cid:681)व(cid:830)था से संबंधित पुलिस ह(cid:721)क, सी.आर.पी.सी., आई.पी.सी. के मह(cid:519)पूण(cid:330) धाराएँ ।
(37) उ(cid:534)वी परेड एवं समापन
(38) क(cid:817)(cid:599)ूटर प(cid:303)रचालन
(39) पंचायती राज
(40) योग।
नोट :- (cid:366)(cid:529)ेक शहरी गृह र(cid:407)क के (cid:574)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान या (cid:407)े(cid:361)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574) म(cid:336) 10 दिवसीय कै (cid:636)-(cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336)गे जहाँ वे आपदा (cid:366)बंधन, नाग(cid:303)रक सुर(cid:407)ा, (cid:366)ाथमिक उपचार एवं अ(cid:586) आपात सेवाओं के लिए (cid:366)शि(िcid:407)त किये जाय(cid:336)गे। यह (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)भावशाली ढंग से काय(cid:330) करने म(cid:336) मदद करने और गृह र(cid:407)कों म(cid:336) टीम भावना का विकास करने लिए आव(cid:692)क है।
(ii) तथापि महासमादे(cid:700)ा उपर वणि(cid:330)त (cid:366)शि(cid:407)ण के एक या एक से अधिक विषयों को आंशिक या पूण(cid:330) (cid:349)प से हटा सक(cid:336) गे और आव(cid:692)कतानुसार नये विषय शामिल कर सक(cid:336) गे। वह (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:366)ाथमिकताओं के (cid:830)थान को बदल सक(cid:336) गे और उ(cid:542)े(cid:692) के लिए आव(cid:692)क तरीके एवं उस हद तक (cid:366)शि(cid:407)ण काय(cid:330)(cid:354)म प(cid:303)रवति(cid:330)त कर सक(cid:336) गे।
(iii) गृह र(cid:407)कों को दो वष(cid:330) म(cid:336) एक बार अपने क(cid:517)(cid:330)(cid:681) और उ(cid:517)रदायि(cid:533) निभाने के निमित अपनी (cid:407)मता बनाये रखने और अ(cid:552)तन रखने के लिए 28 दिवसीय आवृ(िcid:517)चया(cid:330) (cid:366)शि(cid:407)ण दिया जायेगा।
(iv) महासमादे(cid:700)ा पूव(cid:330)वत(cid:334) गृह र(cid:407)क को आवृ(िcid:517)चया(cid:330) (cid:366)शि(cid:407)ण से पूरी छू ट दे सकता है यदि वह (गृह र(cid:407)क) बल म(cid:336) दू सरी बार सेवा के लिए नामांकित किया जाता है।
(v) गृह र(cid:407)कों के कु ल बल से 40% ऐसे चयनित गृह र(cid:407)कों जि(cid:590)ोंने अपना बुनियादी (cid:366)शि(cid:407)ण पूरा कर लिया है। जटिल दायि(cid:519)ों को उ(cid:534)ाह एवं लगन से पूरा करने म(cid:336) (cid:349)चि दिखायी है, को संगठन के (cid:407)े(cid:361)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574) या के (cid:574)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान म(cid:336) से किसी एक म(cid:336) 30 दिवसीय अ(िcid:356)म (cid:366)शि(cid:407)ण दिया जायेगा। इस (cid:366)शि(cid:407)ण के दौरान ड(cid:332) ील, श(cid:723) (cid:366)शि(cid:407)ण ((cid:738)चालित हथियार सहित) भीड़ नियं(cid:361)ण, दंगा/वि(cid:363)ोह निरोधी क(cid:517)(cid:330)(cid:681), मह(cid:519)पूण(cid:330) सं(cid:830)थानों की सुर(cid:407)ा, ब(cid:339)क म(cid:336) नगद राशि की पहरेदारी जैसे विषय और कानून (cid:681)व(cid:830)था बनाये रखने, अपराध नियं(cid:361)ण एवं नाग(cid:303)रक सुर(cid:407)ा जैसे उ(cid:452) विषयों म(cid:336) अ(िcid:356)म (cid:366)शि(cid:407)ण पर बल दिया जाना चाहिए। यह (cid:366)शि(cid:407)ण गृह र(cid:407)कों के बुनियादी (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)ा(cid:593) कर लेने केझारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 13 आगामी 2 वष(cid:344) के भीतर दिया जायेगा। अ(िcid:356)मचया(cid:330) (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)ा(cid:593) गृह र(cid:407)कों को इन लगातार वष(cid:344) म(cid:336) आवृ(िcid:517)चया(cid:330) (cid:366)शि(cid:407)ण के लिए फिर नहीं बुलाया जायेगा।
(vi) बुनियादी (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)ा(cid:593) कर लेने के बाद (िcid:554)तीय वष(cid:330) से से(cid:405)न/(cid:600)ाटू न लीडर के लिए चयनित गृह र(cid:407)क को संगठन के के (cid:574)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान / (cid:407)े(cid:361)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574) म(cid:336) से किसी एक म(cid:336) 21 दिवसीय लीडरशीप (cid:366)शि(cid:407)ण दिया जायेगा। (cid:366)शि(cid:407)ण का पा(cid:492)(cid:354)म ऐसे रचित होगा या ऐसे विषय शामिल होंगे कि (cid:738)यंसेवक नियं(cid:361)ण एवं समादेश की जि(cid:643)ेवारी लेने के लिए (cid:738)यं (cid:366)(cid:721)ुत रह(cid:336)।
(vii) क(cid:817)(cid:599)ूटर प(cid:303)रचालन, (cid:366)ाथमिक उपचार, अ(िcid:432)रोध, बीज सुर(cid:407)ा एवं संव(cid:544)(cid:330)न, वृ(cid:407)ारोपण एवं पंचायती राज आदि विषयों म(cid:336) कम से कम 30 दिवसीय विशेष(cid:466)ता पा(cid:492)(cid:354)म का आयोजन के (cid:574)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान या (cid:407)े(cid:361)ीय (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574)ों म(cid:336) दू सरे संबंधित विभागों की सहायता से अथवा किसी विशेषज्ञ के परामश(cid:330) से कराया जा सकता है।
(viii) महासमादे(cid:700)ा गृह र(cid:407)क की (cid:366)शि(cid:407)ण विषय सूची से किसी एक म(cid:336) विशेष(cid:466)ता (cid:366)शि(cid:407)ण के लिए रा(cid:475) से बाहर (cid:304)(cid:830)थत किसी रा(cid:700)(cid:332) ीय (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान म(cid:336) गृह र(cid:407)क को भेज सकता है।
14 (िcid:517)(cid:330)(cid:681) अवकध :-
(i) किसी गृह रक् षक को किसी (cid:366)कार की आपात (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:366)शासन की सहायता के लिए बुलाया जा सके गा और जैसे ही आपात (cid:304)(cid:830)थति समा(cid:593) होती है, उसे क(cid:517)(cid:330)(cid:681) से विमु(cid:389) कर दिया जायेगा और उसे दीघ(cid:330)(cid:517)र समय के लिए क(cid:517)(cid:330)(cid:681) पर नहीं रखा जायेगा ताकि गृह र(cid:407)क बल के (cid:738)यंसेवी च(cid:303)र(cid:361) को बनाये रखा जा सके ।
(ii) बुलाये जाने पर गृह र(cid:407)क की सुविधा का (cid:421)ाल रखा जाना होगा। गृह र(cid:407)कों को अपने वरीय पदाधिका(cid:303)रयों (cid:554)ारा सौंपी गई (cid:496)ूटी नि(िcid:686)त (cid:349)प से (cid:738)ीकार करनी होगी।
(iii) आर(िcid:407)त गृह र(cid:407)क समय-समय पर रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत किसी (cid:366)शि(cid:407)ण काय(cid:330)(cid:354)म और आवृ(िcid:517)चया(cid:330) (cid:366)शि(cid:407)ण म(cid:336) शामिल होंगे।
(iv) सामा(cid:586)तः गृह र(cid:407)क अपने जिले के अंदर ही (cid:496)ूटी के लिए बुलाया जायेगा परं तु आपात् (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) रा(cid:475) म(cid:336) कहीं भी किसी समय उसे सेवा देने के लिए भेजा जा सके गा। गृह र(cid:407)कों को आव(cid:692)कतानुसार रा(cid:475) से बाहर भी भेजा जा सकता है।
(v) उपयु (cid:330)(cid:389) अधिनियम की धारा-4 के तहत् (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए जिला समादे(cid:700)ा को किसी सं(cid:421)ा म(cid:336) (रा(cid:475) सरकार से आवंटित अधिसीमा के अनुसार) गृह र(cid:407)कों को बुलाने का निदेश दे सकता है जब भी वह समझता है कि आपात् (cid:304)(cid:830)थति पैदा हो गयी है और ऐसे कॉल-अप अनिवाय(cid:330)तः लि(cid:304)खत (cid:349)प म(cid:336) दिया जायेगा। गृह र(cid:407)कों का कॉल-अप करने वाले पदाधिकारी का यह दायि(cid:533) होगा कि वा(cid:721)विक कॉल-अप किये जाने के पूव(cid:330) यह सुनि(िcid:686)त कर ल(cid:336) कि पया(cid:330)(cid:593) निधि या आवंटन यथोचित (cid:373)ोत से उपल(cid:617) है।
(vi) (cid:366)शि(cid:407)ण के दौरान या विशेष प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थतियाँ जहाँ नगद भुगतान आव(cid:692)क है को छोड़कर शेष अवसरों पर गृह र(cid:407)कों को ब(cid:339)क खाता के मा(cid:559)म से भुगतान किया जायेगा।14 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024
15 ति(cid:330)(cid:681)
(i) रा(cid:475) की शांति सु(cid:681)व(cid:830)था बनाये रखने म(cid:336) सहायता करना (cid:366)(cid:529)ेक गृह र(cid:407)क की (cid:496)ूटी होगी। अनुशासन एवं आ(cid:527)वि(cid:695)ास की आदत सिखाना रा(cid:475) के नाग(cid:303)रकों के बीच नागरीय दायि(cid:533) की भावना का विकास करना और आक(cid:304)(cid:733)क सेवाएँ यथा बिजली और जल आपूति(cid:330) के प(cid:303)रचालन (cid:366)ति(cid:703)ान को किसी आक(cid:304)(cid:733)कता म(cid:336) बनाये रखने म(cid:336) मदद करना आदि के लिए (cid:738)यंसेवकों को (cid:366)शि(िcid:407)त और विशेषकर संव(cid:304)(cid:544)(cid:330)त किया जायेगा।
(ii) गृह र(cid:407)क सा(cid:637)दायिक सदभाव के समु(cid:580)यन एवं समाज के निब(cid:330)ल त(cid:533)ों की सुर(cid:407)ा म(cid:336) (cid:366)शासन को सहायता द(cid:336)गे और सामाजिक आथि(cid:330)क क(cid:670)ाणकारी गतिविधियों यथा (cid:366)ौढ़ शि(cid:407)ा, लिंग संवेदनशीलता और महिला सश(cid:389)ीकरण, (cid:738)ा(cid:830)थय, (cid:738)(cid:453)ता एवं एच.आई. वी. जाग(cid:349)कता म(cid:336) सहभागिता रख(cid:336)गे और साथ ही रा(cid:475) म(cid:336) पंचायती राज (cid:681)व(cid:830)था के सु(cid:778)ढ़ीकरण म(cid:336) मदद कर(cid:336)गे।
(iii) गृह र(cid:407)क नाग(cid:303)रक सुर(cid:407)ा सेवाओं यथा अ(िcid:432)शमन, राहत बचाव, नसि(cid:333)ग (cid:366)ाथमिक उपचार आदि काय(cid:344) म(cid:336) जब/जहाँ आव(cid:692)क हो, सहायता द(cid:336)गे।
(iv) गृह र(cid:407)कं नि(cid:635)लि(cid:304)खत क(cid:517)(cid:330)(cid:681)ों म(cid:336) सब या कोई एक निव(cid:330)हन कर(cid:336)गे
(क) अपराध रोकथाम।
(ख) स(cid:636)ति एवं जीवन की सुर(cid:407)ा।
(ग) आसूचना सं(cid:356)हण एवं स(cid:637)ेषण।
(घ) अनियमितता गड़बड़ियों का दमन ।
(च) शांति भंग करने जैसी अफवाहों को त(cid:509)ाल रोकना और (cid:303)रपोट(cid:330) करना।
(छ) (cid:356)ाम (cid:366)तिरोधी दल के गठन म(cid:336) मदद करना।
(v) गृह र(cid:407)कों को आपदा (cid:366)बंधन म(cid:336) (cid:366)शासन को मदद करने की विशेष जि(cid:643)ेवारी होगी। इसके लिए गृह र(cid:407)क समुचित (cid:349)प से (cid:366)शि(िcid:407)त किये जाय(cid:336)गे।
(vi) गृह र(cid:407)क बल के (cid:366)(cid:529)ेक पदाधिकारी, कम(cid:330)चारी और (cid:738)यंसेवक महासमादे(cid:700)ा, उप-महासमादे(cid:700)ा, समादे(cid:700)ा, (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा, उपायु(cid:389) अथवा सरकार के किसी सामा(cid:586) / विशेष आदेशानुसार उपायु(cid:389) या (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा/समादे(cid:700)ा या उप-महासमादे(cid:700)ा या महासमादे(cid:700)ा (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त किसी पदाधिकारी (cid:554)ारा निग(cid:330)त सभी आदेशों का अनुपालन कर(cid:336)गे।
(vii) गृह र(cid:407)क बल का (cid:366)(cid:529)ेक सद(cid:735) अपने वरीय पदाधिका(cid:303)रयों के आदेशों का तुरं त एवं यथे(cid:703) (cid:373)म (diligence) से पालन कर(cid:336)गे।
(viii) इस अधिनियम के (cid:366)ावधानों और इसके नियमादि के तहत् क(cid:517)(cid:330)(cid:681) निव(cid:330)हन के लिए उपायु(cid:389), महासमादे(cid:700)ा, उप-महासमादे(cid:700)ा, समादे(cid:700)ा, (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा, जिला समादे(cid:700)ा के किसी विशेषीकृ त (cid:830)थान, तिथि और समय पर उप(cid:304)(cid:830)थत होने के आदेश के असफलता अधिनियम की धारा-9 के उपखंड 01 के प(cid:303)र(cid:453)े द (क) के तहत् एक अपराध माना जायेगा।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 15
16. भ(cid:517)े :-
(1) (क) जिस अवधि के दौरान शहरी एवं (cid:356)ामीण / गृह र(cid:407)क (cid:496)ूटी के लिए बुलाय(cid:336) जाते ह(cid:339), रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर (cid:738)ीकृ त दैनिक भ(cid:517)े भुगतान किया जायेगा। (cid:366)शि(cid:407)ण पर (cid:681)तीत अवधि क(cid:517)(cid:330)(cid:681) पर (On Duty) मानी जायेगी।
(ख) जब कभी एक शहरी या (cid:356)ामीण गृह र(cid:407)क (cid:496)ूटी या (cid:366)शि(cid:407)ण के लिए बुलाये जाते ह(cid:339), उ(cid:590)(cid:336) घर से जिला मु(cid:421)ालय आने एवं वापस लौटने म(cid:336) इनके (cid:554)ारा (cid:681)यगत राशि के बदले उसे एक मु(cid:689) (cid:348)0 100/- की राशि या(cid:361)ा भ(cid:517)ा के (cid:349)प म(cid:336) भुगतान की जायेगी। या(cid:361)ा भ(cid:517)ा की राशि समय-समय पर रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा संशोधित की जायेगी।
(ग) चुनाव क(cid:517)(cid:330)(cid:681) या रा(cid:475) से बाहर क(cid:517)(cid:330)(cid:681) या अ(cid:304)खल भारतीय खेलकू द मीट म(cid:336) (cid:366)तिभागी के लिए बुलाये जाने पर उस गृह र(cid:407)क को अनुमा(cid:586) दैनिक भ(cid:517)ा रा(cid:475) से बाहर दुगुनी राशि दी जायेगी। रा(cid:475) के अंतग(cid:330)त (cid:496)ोढ़ा देय होगा।
(घ) जब कभी गृह र(cid:407)क को, क(cid:517)(cid:330)(cid:681) पर (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389) की जाती है और क(cid:517)(cid:330)(cid:681) की (cid:366)कृ ति ऐसी हो कि उसे खाना पकाने का समय नहीं मिल पाता हो उसे सुखा-राशन उसी दर पर दिया जायेगा जो रा(cid:475) पुलिस कमि(cid:330)यों को ऐसे अवसरों पर अनुमा(cid:586) है।
(ङ) (cid:366)शि(cid:407)ण अवधि के समय (cid:366)(cid:529)ेक गृह र(cid:407)क निः शु(cid:651) आवासन (cid:366)ा(cid:593) करेगा। (cid:366)शि(cid:407)ु गृह र(cid:407)कों की मेस (cid:681)व(cid:830)था (cid:366)शि(cid:407)ुओं के (cid:554)ारा संचालित की जायेगी।
(च) गृह र(cid:407)क किसी आवास किराया भ(cid:517)ा या किसी नगरभ(cid:517)ा के हकदार नहीं होंगे परं तु बैरकों म(cid:336) रहने की सुविधा दी जायेगी।
(ii) सभी गृह र(cid:407)क किसी सरकारी काय(cid:330) से एक जगह/शहर/जिला से दू सरी जगह / शहर अथवा जिला जाने पर रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत भ(cid:517)ा देय होगा, परं तु आवागमन के लिए वाहन मुहैया होंने पर कोई या(cid:361)ा (cid:681)य अनुमा(cid:586) नहीं होगा।
(iii) सभी गृह र(cid:407)क जो भुगतान के आंधार पर विभि(cid:580) संगठनों म(cid:336) (cid:366)तिनियु(cid:389) ह(cid:339) नियम 16 (ii) के मुताबिक या(cid:361)ा (cid:681)य के हकदार होंगे यदि उनके क(cid:517)(cid:330)(cid:681) की (cid:366)कृ ति म(cid:336) एक (cid:830)थान / शहर अथवा जिला से दू सरी (cid:830)थान / शहर अथवा जिला म(cid:336) गति (Movement) शामिल हो। ऐसे (cid:681)य (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389) के संगठन (cid:554)ारा वहन किये जाय(cid:336)गे।
17. अपराध :-
क(cid:517)(cid:330)(cid:681) या (cid:366)शि(cid:407)ण के समय किसी गृह र(cid:407)क (cid:554)ारा नि(cid:635) म(cid:336) से कोई काय(cid:330) किया जाता है तो वह बल के वि(cid:349)(cid:544) अपराध करना माना जायेगा:-
(i) परेड पर, क(cid:517)(cid:330)(cid:681)रत या गृह र(cid:407)क वद(cid:334)/बांजब(cid:573) धारण करने पर, वह-
(क) अपने वरीय पदाधिकारी के (cid:366)ति धमकी भरी भाषा (cid:366)योग करता है या उसके वि(cid:349)(cid:544) बल (cid:366)योग की धमकी देता है या बल (cid:366)योग करता है; या16 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (ख) किसी (cid:830)थायी आदेश या वरीय पदाधिकारी (cid:554)ारा दिये गये किसी वैधिक आदेश की अव(cid:466)ा करता है या
(ग) महासमादे(cid:700)ा, उप-महासमादे(cid:700)ा, समादे(cid:700)ा, (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा, जिला समादे(cid:700)ा या अपनी संबंधित इकाई के समादेशक (cid:554)ारा दिये गये किसी सामा(cid:586) आंदेश की उपे(cid:407)ा करता है: या (घ) नशा की हालत म(cid:336) पाया जाता है; या
(ड.) अपने पद और (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अधीन(cid:830)थ के साथ मारपीट करता है, दु(cid:681)(cid:330)वहार करता है या अ(cid:694)ीलतापूण(cid:330) अपश(cid:616) कहता है, नियमों और अधिनियम के (cid:366)ावधानों के अनुसार द(cid:503) का पा(cid:361) होगा
(ii) बिना पया(cid:330)(cid:593) कारण के निधा(cid:330)(cid:303)रत समय म(cid:336) परेड के (cid:830)थान पर या गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) अपनी पद(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) किसी (cid:830)थान पर उप(cid:304)(cid:830)थत होने म(cid:336) असफल होता है. जब क(cid:517)(cid:330)(cid:681) पर उसकी आव(cid:692)कता है या परेड म(cid:336) अपनी पद(cid:304)(cid:830)थति छोड देता है
(iii) बिना पया(cid:330)(cid:593) कारण के (cid:366)शि(cid:407)ण का कोई भाग जिसे अधिनियम के तहत् या (cid:554)ारा उसे करने की आव(cid:692)कता है, नहीं करता है।
(iv) मारपीट करता है, किसी (cid:681)(cid:304)(cid:779)(cid:517) जिसके अधीन छोड़ देता है कु छ समय के लिए अधिनियम के अंतग(cid:330)त वह रखा जाता है, के वि(cid:349)द् ध हिंसा करता है या (cid:366)योग करता है
(v) इकाई या रा(cid:475) सरकार से संबंधित किसी स(cid:636)ति के (cid:366)भार के समय उसे अवैध (cid:349)प से निपटा देता है, हटा देता है।
(vi) जान-बुझकर आहत करता है या दोषपूण(cid:330) उपे(cid:407)ा से अपनी इकाई या रा(cid:475) सरकार से संबंधित किसी स(cid:636)ति की हानि प(cid:352)ँचाता है या न(cid:700) करता है
(vii) व(cid:723) प(cid:303)रधान, अ(cid:723)-श(cid:723) के (cid:720)ोर (cid:349)पये या उसके / (cid:366)भार / नियं(cid:361)ण म(cid:336) अ(cid:586) स(cid:636)ति का सं(cid:421)ा या अपने नियं(cid:361)णाधीन (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों की (cid:304)(cid:830)थति के संबंध म(cid:336) जान-बूझकर मि(cid:538)ा एवं कपटपूण(cid:330) सूचनाएँ देता है
(viii) किसी कपटपूण(cid:330) आचरण और निंदनीय उपे(cid:407)ा से प(cid:303)र(cid:453)े द म(cid:336) वणि(cid:330)त कोई भी मामला, जो उसका दायि(cid:533) है (cid:366)(cid:721)ुत नहीं करता है।
(ix) अपनी सरकारी (cid:496)ूटी के नि(cid:707)ादन म(cid:336) ऐसी घोषणा करता है जो न तो वह जानता है अथवा गलत होने पर वि(cid:695)ास करता है अथवा स(cid:529)न होने पर वि(cid:695)ास करता है।
(x) किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) को अधिनियम के अंतग(cid:330)त जान-बूझकर आरोप का पा(cid:361) बनाता है जिसे न तो वह जानता है अथवा गलत होने पर वि(cid:695)ास करता है अथवा स(cid:529) होने पर वि(cid:695)ास करता है। (xi) अपने निग(cid:330)त गृह र(cid:407)क बल के वद(cid:334) या हथियार पर वह (cid:559)ान रखने म(cid:336) असफल होता है। (xii) क(cid:517)(cid:330)(cid:681) के दौरान जनता के (cid:366)ति पया(cid:330)(cid:593) शि(cid:700)ाचार (cid:366)दशि(cid:330)त करने म(cid:336) असफल होता है। (xiii) सात दिनों से अधिक अवधि तक अपने आवास प(cid:303)रवत(cid:330)न की कोई लि(cid:304)खत सूचना उ(cid:452) (cid:721)र तक देने म(cid:336) असफल होता है।
(xiv) किसी कृ त काय(cid:330) या चूक जो रा(cid:475) पुलिस ह(cid:721)क के (cid:366)ावधानों के आचार नियमावली के तहत् एक अपराध माना जाता है।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 17
18. द(cid:503) :-
(i) नि(cid:635) द(cid:503)ों म(cid:336) से एक या अधिक गृह र(cid:407)ा वाहिनी के (cid:738)यंसेवकों पर क(cid:517)(cid:330)(cid:681) की अवहेलना या बल के वि(cid:349)(cid:544) अपराध के लिए अधिरोपित किया जा सकता है -
(क) फटकार (ख) संतरी (cid:496)ूटी या अति(cid:303)र(cid:389) गाड(cid:330) (ग) नि(cid:573)ा (घ) भ(cid:517)े से वंचित करना (ड.) अधिकतम छः महीने तक क(cid:517)(cid:330)(cid:681) से वंचित करना (च) क(cid:517)(cid:330)(cid:681) विमु(cid:304)(cid:389)
नोटः - (क) प(cid:303)र(cid:453)े द (ख) के तहत द(cid:503) (cid:600)ाटू न कमांडर लीडर पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। नोट:-(ख) (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा/समादे(cid:700)ा मु(cid:421)ालय / समादे(cid:700)ा, के .(cid:366).सं. /(cid:407)े.(cid:366).के . नियम-18
(i) के तहत् कोई द(cid:503) दे सकता है।
(ii) द(cid:503) (cid:366)क(cid:354)या :-
(क) जिला समादे(cid:700)ा (cid:554)ारा बचाव का अवसर देकर और अद(cid:330)ली क(cid:407) म(cid:336) (cid:366)(िcid:354)या के उपरांत (OR) नियम 18 (i) (क) (ख) और (ग) के अंतग(cid:330)त कोई द(cid:503) दिया जा सकता है। इसके तहत् पा(cid:303)रत आदेश अपील यो(cid:438) नहीं होंगे (cid:400)ोंकि ये लघुद(cid:503) माने जाते ह(cid:339)।
(ख) दोषी गृह र(cid:407)क से लि(cid:304)खत (cid:729)(cid:700)ीकरण पूछने और उसके उ(cid:517)र पर विचार करने के बाद ही नियम 18 (ⅰ) (घ) (ड.) और (ग) के तहत द(cid:503) दिये जाय(cid:336)गे।
19. द(cid:503) ेि कव(cid:349)(cid:544) अपील :-
(i) (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा/समादे(cid:700)ा के .(cid:366).सं./ (cid:407)े.(cid:366).के . / समादे(cid:700)ा, मु(cid:421)ालय (cid:554)ारा पा(cid:303)रत द(cid:503)ादेश के वि(cid:349)(cid:544) अपील अ(cid:631)ावेदन (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा/समादे(cid:700)ा के ०(cid:366)०सं०/(cid:407)े०(cid:366)०के ०/समादे(cid:700)ा मु(cid:421)ालय के मा(cid:559)म से जिससे संबंधित मामला है अपने मंत(cid:681) के साथ अ(cid:356)सा(cid:303)रत कर दोषी गृह र(cid:407)क का द(cid:503)ादेश के 30 दिनों के अंदर उप-महासमादे(cid:700)ा के सामने रखा जायेगा। (ii) अपील म(cid:336) पा(cid:303)रत आदेश के नि(cid:349)पण प(cid:303)रचालन के 45 दिनों के भीतर उप-महासमादे(cid:700)ा (cid:554)ारा पा(cid:303)रत आदेश के वि(cid:349)(cid:544) दया याचिका महासमादे(cid:700)ा के सम(cid:407) मा(cid:361) कत(cid:330)(cid:681) नियु(cid:304)(cid:389) के सजा के मामले म(cid:336) दा(cid:304)खल किया जा सकता है।
नोट:- (i) महासमादे(cid:700)ा के आदेश अंतिम होगा।
(ii) यदि अपीलीय (cid:366)ाधिकार संतु(cid:700) है कि विल(cid:638) के लिए पया(cid:330)(cid:593) एवं विवेक स(cid:643)त कारण वि(cid:552)मान है तो समय सीमा के समा(cid:304)(cid:593) के बाद भी अपील (cid:738)ीकार कर सकता है।
पुर(cid:715)ार :-
(i) सुसेवांक और सं(cid:721)ुतियों की (cid:366)वि(िcid:700) सेवापु(cid:721) म(cid:336) होगी। पुर(cid:715)ार (cid:738)यंसेवकों एवं मानद क(cid:636)नी कमांडरों के पद तक दिया जा सकता है।
(ii) कोई गृह र(cid:407)क जन समुदाय के किसी सद(cid:735) से कोई धन या अ(cid:586) पुर(cid:715)ार (cid:738)ीकार नहीं करेगा, महासमादे(cid:700)ा या उप-महासमादे(cid:700)ा या उपायु(cid:389) किसी शाखा या (cid:600)ाटुन की तरफ से धन का भ(cid:336)ट या पुर(cid:715)ार जन(cid:366)शंसा के (cid:366)तीक के (cid:349)प म(cid:336) बल के उ(cid:534)ाहव(cid:544)(cid:330)न के निमि(cid:517) (cid:738)ीकार कर सकता है।18 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (iii) (क) (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा / समादे(cid:700)ा, के ०(cid:366)०सं०/(cid:407)े०(cid:366)०के ०/समादे(cid:700)ा, मु(cid:421)ालय गृह र(cid:407)क को (cid:349)पये 500/- तक पुर(cid:715)ार दे सकता है।
(ख) उप-महासमादे(cid:700)ा, गृह र(cid:407)क को (cid:348)0 1,000/- तक पुर(cid:715)ार दे सकता है।
(ग) महासमादे(cid:700)ा, गृह र(cid:407)क को 10,000/- तक पुर(cid:715)ार दे सकता है।
21. कनयं(cid:361)ण :-
महासमादे(cid:700)ा (cid:366)मंडलीय/जिला समादे(cid:700)ा के सहयोग एवं गृह र(cid:407)ा बल के पदाधिका(cid:303)रयों के मा(cid:559)म से जिला म(cid:336) गृह र(cid:407)को की काय(cid:330) (cid:366)णाली, निदेशन, सामा(cid:586) नियं(cid:361)ण रख(cid:336)गे।
22. संगठना(cid:527) ि(िcid:517)(cid:330)(cid:681) :-
(cid:830)थायी कमि(cid:330)यों की पया(cid:330)(cid:593) सं(cid:421)ा के अभाव म(cid:336) गृह र(cid:407)कों को चालक, क(cid:817)(cid:599)ूटर संचालक, टंकक, श(cid:723)ागार, (cid:496)ूटी, अद(cid:330)ली, बिजली मि(cid:723)ी, पल(cid:638)र, धोबी, हजाम, झाडू कश, (cid:720)ोर गाड(cid:330), धावक, लिपिक, (cid:720)ेनो(cid:356)ाफर आदि (cid:554)ारा किये गये (cid:496)ूटी के समान संगठना(cid:527)क (cid:496)ूटी आवंटित की जा सकती है। इसका सं(cid:421)ा बल समय-समय पर महासमादे(cid:700)ा (cid:554)ारा (cid:366)मंडलीय / जिला समादे(cid:700)ा के परामश(cid:330) पर तय किया जायेगा। मु(cid:421)ालय के सं(cid:421)ा बल का निधा(cid:330)रण महासमादे(cid:700)ा (cid:554)ारा उप-महासमादे(cid:700)ा/समादे(cid:700)ा मु(cid:421)ालय के अनुरोध पर किया जायेगा।
23 उ(cid:452)तर (cid:366)ाकधािर (cid:554)ारा कनरी(cid:407)ण :-
महासमादे(cid:700)ा और (cid:366)मंडलीय समादे(cid:700)ा, गृह र(cid:407)ा वाहिनी के काया(cid:330)लयों एवं (cid:366)शि(cid:407)ण के (cid:574)ो का निरी(cid:407)ण कर(cid:336)गे और अपना निरी(cid:407)ण (cid:366)तिवेदन द(cid:336)गे। उपायु(cid:389) (cid:830)थापना, नियु(cid:304)(cid:389), (cid:366)शि(cid:407)ण और बल की सामा(cid:586) द(cid:407)ता आदि के विशेष संदभ(cid:330) म(cid:336) गृह र(cid:407)ा वाहिनी काया(cid:330)लय का निरी(cid:407)ण कर सकते ह(cid:339) और रा(cid:475) सरकार को निरी(cid:407)ण वृ(cid:517) समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे।
24. (cid:830)थायी आदे :-
महासमादे(cid:700)ा बल के (cid:830)थापना, (cid:366)शि(cid:407)ण, साज-स(cid:461)ा साम(cid:356)ी और अनुशासन के साथ बल के हौसले से संबंधित मामलों म(cid:336) (cid:830)थायी आदेश निग(cid:330)त कर सकते ह(cid:339)।
25 पुकलस ह(cid:721) िीि (cid:366)र्यो(cid:475)ता :-
रा(cid:475) पुलिस ह(cid:721)क के (cid:366)ावधान गृह र(cid:407)ा बल म(cid:336) यथासंभव लागू होंगे, यदि ऐसे (cid:366)ावधान म(cid:336) झारखंड होमगाड(cid:330) अधिनियम और झारखड होमगाड(cid:330) नियमावली ((cid:738)यंसेवको के लिए) के (cid:366)ावधानों म(cid:336) से किसी के (cid:366)तिकू ल नहीं हो।
26. (cid:304)(cid:389) (cid:366)(cid:529)ार्योजन :-
महासमादे(cid:700)ा अपने अधीन(cid:830)थ किसी दू सरे पदाधिकारी को अपनी कोई एक या सभी श(cid:304)(cid:389)याँ (cid:366)(cid:529)ायोजित कर सकता है।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 23 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 19
27 पुकलस समतु(cid:670)ता :-
पुलिस (cid:496)ूटी करने वाले सभी गृह र(cid:407)क (cid:738)यंसेवक और मानद पदाधिकारी भारतीय सा(cid:409) अधिनियम और अपराध (cid:366)(िcid:354)या संहिता या भारत म(cid:336) त(cid:534)मय लागू अ(cid:586) कोई दू सरे अधिनियम के (cid:366)योजन से पुलिस पदाधिकारी माने जाय(cid:336)गे। वे अपने सरकारी (cid:407)मता म(cid:336) पुलिस कमि(cid:330)यों को (cid:366)द(cid:517) सभी श(cid:304)(cid:389)याँ, दिशेषाधिकार और उ(cid:585)ु(cid:304)(cid:389) (immunities) (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336)गे।
28 मुआवजा :-
मृ(cid:529)ु शारी(cid:303)रक चोट / हानि / दुघ(cid:330)टना के मामले म(cid:336) सभी गृह र(cid:407)क
(i) (cid:738)यंसेवक जो क(cid:517)(cid:330)(cid:681) पर बुलाये गये ह(cid:339), मुआवजा अथवा अनुग्रह / अनुदान के हकदार होंगे जो रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर निधा(cid:330)(cid:303)रत की जायेगी।
(ii) (मृत गृह र(cid:407)क के मामले म(cid:336)) यदि मृ(cid:529)ु कॉल अप के दौरान (cid:352)ई है, तो उसके यो(cid:438) आ(िcid:373)त को गृह र(cid:407)क के (cid:349)प म(cid:336) महासमादे(cid:700)ा (cid:554)ारा गृह र(cid:407)कों की (cid:303)र(cid:304)(cid:389) के वि(cid:349)(cid:544) नामांकित किया जायेगा। (iii) भुगतान के आधार पर दू सरे संगठनों म(cid:336) (cid:366)तिनियु(cid:389) को संबंधित सं(cid:830)था / संगठन (cid:554)ारा उपनियम (i) और (ii) के अनुकू ल अनु(cid:356)ह अनुदान भुगतान किया जायेगा।
र्नोट :- (cid:366)(cid:529)ेक संगठन जो गृह र(cid:407)कों की सेवा ख(cid:503) 28 (iii) के (cid:366)योजन से (cid:366)ा(cid:593) करते ह(cid:339), को अनु(cid:356)ह अनुदान की राशि (cid:366)कट करनी होगी जो वे मृ(cid:529)ु/दुघ(cid:330)टना के (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) भुगतान कर(cid:336)गे। यह (cid:366)कटीकरण अपने संगठन के लिए गृह र(cid:407)क की सेवा (cid:366)ा(cid:593) करने के लिए अधियाचना के समय करना होगा, अ(cid:586)था ऐसी कोई सेवा नहीं दी जायेगी।
झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,
एन० एन० पा(cid:503)ेय,
सरकार के (cid:366)धान सचिव ।
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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 778899 –– 5500