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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 787, 27 December 2024

Published 27 December 2024

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
787
Identifier
in.gazette.jharkhand.2024-12-27.787
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

28 अ(cid:274)हायण, 1946 (श०)

सं(cid:201)या – 787 राँची, गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (ई०)

खा(cid:552), साव(cid:330)जनिक वितरण एवं उपभो(cid:389)ा मामले विभाग

--------

अधिसूचना

1 अ(cid:200)टू बर, 2024

(cid:466)ापांक:- खा॰आ॰(cid:366)॰-01/ज॰वि॰(cid:366)॰-02/2024 – 2403--आव(cid:692)क व(cid:721)ु अधिनियम 1955, (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 सहपठित उपभो(cid:389)ा मामले, खा(cid:552) एवं साव(cid:330)जनिक वितरण मं(cid:361)ालय, (खा(cid:552) एवं साव(cid:330)जनिक वितरण विभाग), भारत सरकार के प(cid:361) सं(cid:421)ा G.S.R. 213 (E) दिनांक 20.03.2015 (cid:554)ारा जारी साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश, 2015 की कं डिका-9 (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए झारख(cid:503) के रा(cid:475)पाल के (cid:554)ारा रा(cid:475) म(cid:336) उचित मू(cid:670) की दुकानों से संबंधित अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) जारी करने, निल(cid:638)न/र(cid:542) करने, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के निबंधन एवं शत(cid:338), काय(cid:330)कलाप एवं अनु(cid:373)वण के संबंध म(cid:336) झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश-2022 को विलोपित करते (cid:352)ए "झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश, 2024" नि(cid:635)वत् किया जाता है -2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

अ(cid:559)ाय-I

((cid:366)ारं भिक)

1. सं(िcid:407)(cid:593) नाम, वि(cid:721)ार और (cid:366)ार(cid:641)

(i) इस आदेश का नाम "झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश, 2024" है। (ii) इसका वि(cid:721)ार स(cid:636)ूण(cid:330) झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) होगा।

(iii) यह आदेश झारख(cid:503) राजप(cid:361) म(cid:336) (cid:366)काशन की तिथि से (cid:366)वृ(cid:517) होगा।

2. प(cid:303)रभाषाएँ

(i) ʼनियं(cid:361)ण आदेशʼ से अभि(cid:366)ेत झारख(cid:503) साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश, 2024 है;

(ii) 'अधिनियम' से अभि(cid:366)ेत है आव(cid:692)क व(cid:721)ु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10);

्रत है के (cid:574) सरकार (cid:554)ारा अधिसूचित साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली (iii) 'के (cid:574)ीय आदेश' से अभिपे

(नियं(cid:361)ण) आदेश, 2015 एवं समय-समय पर संशोधित आदेश;

(iv) 'रा(cid:475) सरकार' से अभि(cid:366)ेत है झारख(cid:503) रा(cid:475) सरकार;

(v) 'विभाग' से अभि(cid:366)ेत है खा(cid:552), साव(cid:330)जनिक वितरण एवं उपभो(cid:389)ा मामले विभाग, झारख(cid:503) सरकार;

(vi) 'खा(cid:552) आयु(cid:389)' से अभि(cid:366)ेत है अपर मु(cid:421) सचिव/(cid:366)धान सचिव/सचिव, खा(cid:552), साव(cid:330)जनिक वितरण एवं उपभो(cid:389)ा मामले विभाग झारख(cid:503) सरकार;

(vii) 'निदेशालयʼ से अभि(cid:366)ेत है खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय, झारख(cid:503);

(viii) 'निदेशक' से अभि(cid:366)ेत है खा(cid:552) एवं उपभो(cid:389)ा मामले निदेशालय, झारख(cid:503) के निदेशक;

(ix) 'अपील (cid:366)ाधिकारी' से अभि(cid:366)ेत है उपायु(cid:389) अथवा इस आदेश के अधीन अपील (cid:366)ाधिकारी की श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करने के लिए रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा नियु(cid:389) कोई अ(cid:586) (cid:366)ाधिकारी;

(x) '(cid:366)ाधिकारी' से अभि(cid:366)ेत है रा(cid:475) सरकार म(cid:336) खा(cid:552), साव(cid:330)जनिक वितरण एवं उपभो(cid:389)ा मामले विभाग के अधीन काय(cid:330)रत (cid:366)खंड आपूति(cid:330) पदाधिकारी से अ(cid:586)ून (cid:373)ेणी का पदाधिकारी;

(xi) 'निगम' से अभि(cid:366)ेत है झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड;

(xii) ʼʼस(cid:407)म पदाधिकारीʼʼ से अभि(cid:366)ेत है विभाग के (cid:554)ारा पद(cid:830)थापित/जिला के उपायु(cid:389) के (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त रा(cid:475) सरकार के पदाधिकारी, जो (cid:366)खंड आपूति(cid:330) पदाधिकारी से अ(cid:586)ून (cid:721)र का पदाधिकारी हो।

(xiii) 'अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी' से अभि(cid:366)ेत है विभि(cid:580) (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) उचित मू(cid:670) की दुकानों की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) निग(cid:330)त करने हेतु (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी तथा इस आदेश के (cid:366)ावधानों के अधीन श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग एवं क(cid:517)(cid:330)(cid:681)ों का निव(cid:330)हन करने के लिये पदाधिकारी जो अपने (cid:366)(cid:407)े(cid:361) म(cid:336) जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी/विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहता(cid:330) (आपूति(cid:330)) अथवा इन पदों पर संबंधित उपायु(cid:389) (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी होंगे;

(xiv) 'उचित मू(cid:670) की दु कान' से अभि(cid:366)ेत है ऐसी दुकान जिसे साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अधीन राशन काड(cid:330)धारकों को इस आदेश के अधीन आव(cid:692)क व(cid:721)ु वित(cid:303)रत करने के लिए अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)द(cid:517) हो;

(xv) 'उचित मू(cid:670) दु कान संचालक मालिक' से अभि(cid:366)ेत है ऐसा (cid:681)(cid:304)(cid:389) अथवा समूह जि(cid:590)(cid:336), आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के वितरण हेतु जन वितरण (cid:366)णाली की दुकान की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)द(cid:517) हो;

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 3

(xvi) 'साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली' से अभि(cid:366)ेत है वितरण की वह (cid:366)णाली जिसके मा(cid:559)म से राशन काड(cid:330)धारकों को के (cid:574) सरकार/रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का वितरण किया जाता है;

(xvii) 'राशन काड(cid:330)' से अभि(cid:366)ेत है नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)कार के राशन काड(cid:330):-

(a) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम 2013 के (cid:366)ावधानों के अ(cid:566)ग(cid:330)त रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ प(cid:303)रवारों को जारी किया राशन काड(cid:330) (गुलाबी काड(cid:330))।

(b) अं(cid:529)ोदय अ(cid:580) योजना के लिए जारी किया गया राशन काड(cid:330) (पीला काड(cid:330))।

(c) सफे द राशन काड(cid:330)।

(d) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना के तहत जारी किया गया राशनकाड(cid:330) (हरा काड(cid:330))। (e) के (cid:574) सरकार अथवा रा(cid:475) सरकार की किसी विशेष योजना के लिए जारी किया गया राशन काड(cid:330)।

(xviii) 'अ(cid:567)ोदय प(cid:303)रवार' से अभि(cid:366)ेत है रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम 2013 के (cid:366)ावधानों के अ(cid:566)ग(cid:330)त चि(cid:304)(cid:590)त किये गए वैसे प(cid:303)रवार जि(cid:590)(cid:336) अ(cid:567)ोदय अ(cid:580) योजना का राशन काड(cid:330) जारी किया गया हो;

(xix) 'पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ प(cid:303)रवारʼ से अभि(cid:366)ेत है अ(cid:559)ाय-(cid:596)् के धारा-4 म(cid:336) वणि(cid:330)त प(cid:303)रवार; (xx) 'पा(cid:361) आवेदक' से अभि(cid:366)ेत है ऐसा (cid:681)(cid:304)(cid:389) जो झारख(cid:503) रा(cid:475) का निवासी हो एवं जो राशन काड(cid:330) (cid:366)ा(cid:593) करने के लिए उन शत(cid:344) को पूरा करता है जो रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा विहित की जाय;

(xxi) 'आवंटन माह' से अभि(cid:366)ेत है वह माह जिसके लिए के (cid:574) सरकार एवं रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अधीन वितरण हेतु खा(cid:552)ा(cid:580)ों का आवंटन किया गया है;

(xxii) 'राशन काड(cid:330) सेवा के (cid:574)' से अभि(cid:366)ेत है (cid:366)(cid:466)ाके (cid:574) अथवा (cid:366)ख(cid:503) तथा नगर निकाय मु(cid:421)ालय म(cid:336) अव(cid:304)(cid:830)थत ऐसा के (cid:574) जो रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा राशन काड(cid:330) (cid:366)बंधन (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त कार(cid:330) वाई हेतु संसूचित हो;

(xxiii) 'राशन काड(cid:330) निग(cid:330)मन (cid:366)ाधिकार' से अभि(cid:366)ेत है जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी/विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहता(cid:330) (आपूति(cid:330)) अथवा उपायु(cid:389) (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त अ(cid:586) पदाधिकारी जो जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी से (cid:586)ून न हो।

(xxiv) 'रा(cid:475) (cid:721)रीय प(cid:303)रवहन-सह-हथालन अभिक(cid:517)ा(cid:330)' से अभि(cid:366)ेत है ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त भारतीय खा(cid:552) निगम के अधीन गोदामों से झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों तक आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के हथालन एवं प(cid:303)रवहन हेतु नियु(cid:389) अभिक(cid:517)ा(cid:330);

(xxv) 'डोर (cid:720)ेप डिलिवरी अभिक(cid:517)ा(cid:330)' से अभि(cid:366)ेत है ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों से उचित मू(cid:670) दुकान संचालक (या PVTG प(cid:303)रवार के आवास तक) आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के हथालन एवं प(cid:303)रवहन हेतु नियु(cid:389) अभिक(cid:517)ा(cid:330) एवं कम(cid:330)चारी।

(xxvi) 'ई-पॉस मशीन' से अभि(cid:366)ेत है लाभुकों की पहचान का स(cid:529)ापन एवं वि(cid:354)य के पारगमन हेतु उचित मू(cid:670) की दुकानों पर अधि(cid:703)ापित मशीन।

(xxvii) 'संपक(cid:330) पदाधिकारी (पी॰एम॰यू॰)' से अभि(cid:366)ेत है जन वितरण (cid:366)णाली क(cid:817)(cid:599)ूटरीकरण के अ(cid:566)ग(cid:330)त उचित मू(cid:670)ों की दुकान के संचालन के (cid:366)बंधन हेतु गठित काय(cid:330)(cid:354)म (cid:366)बंधन इकाई (पी॰एम॰यू॰) का सद(cid:735) जो संबंधित उचित मू(cid:670) दुकान संचालक हेतु उ(cid:517)रदायी हो।

(xxviii)'निरी(cid:407)ी पदाधिकारी' से अभि(cid:366)ेत है अ(cid:559)ाय-VIII के धारा 34(i) के अ(cid:566)ग(cid:330)त अधिसूचित पदाधिकारी। (xxix) ʼʼप(cid:303)रवारʼʼ से अभि(cid:366)ेत है कि एक चू(cid:677)े से खाना खानेवाले पति, प(cid:521)ी एवं उनके ब(cid:452)े तथा पति के आ(िcid:373)त माता, पिता एवं उन पर आ(िcid:373)त सभी अविवाहित भाई-बहन।

(xxx) "झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना" से आ(cid:453)ादित प(cid:303)रवार से अभि(cid:366)ेत है, रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम, 2013 से अना(cid:453)ादित वैसे लाभुक प(cid:303)रवार, जो रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम, 2013 म(cid:336) वणि(cid:330)त पा(cid:361)ता तो पूरा करते है, पर(cid:566)ु वत(cid:330)मान म(cid:336) (cid:303)र(cid:304)(cid:389) नहीं होने के कारण रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम, 2013 से आ(cid:453)ादित नहीं है, कि(cid:566)ु जि(cid:590)(cid:336) रा(cid:475) सरकार के (cid:554)ारा झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना से विधिवत आ(cid:453)ादित किया गया है।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

अ(cid:559)ाय-II

(राशन काड(cid:330))

3. पा(cid:361)ता

(i) के (cid:574)ीय आदेश के अ(cid:566)ग(cid:330)त रा(cid:475) हेतु निधा(cid:330)(cid:303)रत जनसं(cid:421)ा का (cid:366)तिशत की अधिसीमा म(cid:336) जनवितरण (cid:366)णाली से खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम, 2013 के अ(cid:566)ग(cid:330)त लाभ पाने के लिए तथा रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम से अना(cid:453)ादित प(cid:303)रवारों को दी जाने वाली अ(cid:586) सुविधाओं हेतु रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत माप-द(cid:503)ों के अनुसार पा(cid:361)ता निधा(cid:330)(cid:303)रत की जाएगी।

(ii) नि(cid:635)लि(cid:304)खत गृह(cid:830)थ/(cid:681)(cid:304)(cid:389) राशन काड(cid:330) पाने के पा(cid:361) होंगे;

(क) के (cid:574) सरकार (cid:554)ारा 25 दिस(cid:638)र 2000 को चालू किए गए अ(cid:567)ोदय अ(cid:580) योजना के अ(cid:566)ग(cid:330)त के (cid:574) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर जारी दिशानिद(cid:337)शों के आलोक म(cid:336) चयनित प(cid:303)रवार।

(ख) पूव(cid:330)वि(cid:389)ा पा(cid:361) गृह(cid:830)थ एवं रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना से आ(cid:453)ादित प(cid:303)रवार।

(ग) अ(cid:586) गृह(cid:830)थ जो रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त ल(िcid:407)त नहीं ह(cid:339), कि(cid:566)ु जि(cid:590)(cid:336) रा(cid:475) सरकार के (cid:554)ारा विचार किए जाने पर अ(cid:586) योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।

(iii) उपख(cid:503) (ii) (क) के लाभाथ(cid:334) (cid:366)ति प(cid:303)रवार 35 किलो(cid:356)ाम खा(cid:552)ा(cid:580) (cid:366)तिमाह पाने के भागी होंगे। (iv) अ(cid:567)ोदय अ(cid:580) योजना के वत(cid:330)मान गृह(cid:830)थ रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त भी लाभाथ(cid:334) बने रह(cid:336)गे यदि वे रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा अधिसूचित मानकों के अ(cid:566)ग(cid:330)त पा(cid:361) होते ह(cid:339)।

(v) उपख(cid:503) (ii) (ख) म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत पूव(cid:330)वि(cid:389)ा पा(cid:361) गृह(cid:830)थ एवं रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना से आ(cid:453)ादित (cid:366)ति (cid:681)(cid:304)(cid:389) 5 किलो(cid:356)ाम खा(cid:552)ा(cid:580) (cid:366)तिमाह पाने के हकदार होंगे।

4. पूव(cid:330)वि(cid:389)ा पा(cid:361) गृह(cid:830)थ (cid:373)ेणी के लाभाथि(cid:330)यों की पहचान

(i) ख(cid:503) 3 के उपख(cid:503) (ii) म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत अ(cid:567)ोदय अ(cid:580) योजना, पूव(cid:330)वि(cid:389)ा पा(cid:361) गृह(cid:830)थों एवं रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना से आ(cid:453)ादित लाभुकों की पहचान विभाग (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत अपवज(cid:330)न एवं समावेशन मानकों के आधार पर की जाएगी। विभाग इसम(cid:336) (cid:366)ाथमिकता के आधार पर काड(cid:330) निग(cid:330)त करने का निदेश जारी कर सकता है।

(ii) समावेशन मानक (Inclusion Criteria)

(a) सभी (cid:681)(cid:304)(cid:389), जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/ सेवानिवृत न हों। (b) सभी विधवा, प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा एवं Transgender, जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/ के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/ (cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/ (cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/ सेवानिवृत न हों।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 5 (c) 40 (cid:366)तिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निः श(cid:389), जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/ (cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(d) सभी आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) के सद(cid:735) जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/ (cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित न हों।

(e) सिविल सज(cid:330)न से अ(cid:586)ून पदाधिकारी से निग(cid:330)त (cid:366)माण प(cid:361) के अनुसार क(cid:339) सर/एड्स/कु (cid:703)/अ(cid:586) असा(cid:559) रोगों से (cid:356)सित (cid:681)(cid:304)(cid:389), जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद/ उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/ उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(f) अके ले रहने वाले वृ(cid:544)/बुजुग(cid:330) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/एकल प(cid:303)रवार, जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/ नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित न हों।

(g) सभी भिखारी एवं गृहविहीन (cid:681)(cid:304)(cid:389)। (h) कू डा़ चुनने वाला (Rag Picker)/झाडू कश (Sweeper)।

(i) निमा(cid:330)ण काय(cid:330) म(cid:336) संल(cid:432) (cid:373)मिक (Construction Worker)/राजमि(cid:723)ी (Mason)/अकु शल (cid:373)मिक (Unskilled Labour)/घरेलू (cid:373)मिक (Domestic Worker)/कु ली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अ(cid:586) (cid:373)मिक (Coolie and other head load worker)/(cid:303)र(cid:405)ाचालक (Rickshaw Puller)/ठे ला चालक (Thela/ Hand Cart Puller)।

(j) फु टपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फे रीवाला (Hawker)/छोटे (cid:830)थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुर(cid:407)ा (cid:366)हरी (Security Guard)/पे(cid:564)र (Painter)/वे(cid:658)र (Welder)/बिजली मि(cid:723)ी (Electrician)/ मैके निक (Mechanic)/ दज(cid:334) (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)। (iii) अपवज(cid:330)न मानक (Exclusion Criteria)

(a) वैसे प(cid:303)रवार, जिनका कोई भी सद(cid:735), भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् / उ(cid:552)म/ (cid:366)(cid:354)म/ उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/ नगरपालिका/ (cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित हो, अथवा;

(b) वैसे प(cid:303)रवार, जिनका कोई भी सद(cid:735) आयकर/सेवा कर/ (cid:681)वसायिक कर/GST देता हो, अथवा;

(c) वैसे प(cid:303)रवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, अथवा;

(d) वैसे प(cid:303)रवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा;

(e) वैसे प(cid:303)रवार, जिनका कोई भी सद(cid:735) सरकार (cid:554)ारा पंजीकृ त उ(cid:552)म का (cid:738)ामी या संचालक हो, अथवा;

(f) सरकारी आवास योजनाओं से अना(cid:453)ादित वैसे प(cid:303)रवार, जिनके पास कमरों म(cid:336) प(cid:383)ी दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अथवा;

6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

(g) वैसे प(cid:303)रवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृ षि उपकरण (ट(cid:332) ै(cid:387)र, (cid:362)ेसर इ(cid:529)ादि) हो।

5. लाभाथ(cid:334) के डाटा-बेस को साव(cid:330)जनिक पटल पर रखना

(i) रा(cid:475) सरकार अंगीकृ त डाटा बेस म(cid:336) राशन काड(cid:330) के डाटा का अनुर(cid:407)ण करेगी और सुनि(िcid:686)त करेगी कि नए राशन काड(cid:330) को जारी करना एवं वि(cid:552)मान राशन काड(cid:330) म(cid:336) उपांतरण सा◌ॅ (cid:605)वेयर (cid:366)ो(cid:356)ाम के मा(cid:559)म से किए जाएं , जिससे डाटा बेस (cid:738)तः अ(cid:552)तन हो जाए।

(ii) रा(cid:475) सरकार लाभाथि(cid:330)यों की अंतिम सूची (cid:373)ेणीवार विभागीय बेव पोट(cid:330)ल पर (cid:366)दशि(cid:330)त करेगी। (iii) सभी लाभाथि(cid:330)यों की पहचान सुनि(िcid:686)त करने के उ(cid:542)े(cid:692) से (cid:366)(cid:529)ेक वष(cid:330) आव(cid:692)कतानुसार समय- समय पर (cid:366)(cid:529)ेक लाभुक का स(cid:529)ापन सुनि(िcid:686)त कराया जायेगा।

6. राशन काड(cid:330) (cid:366)बंधन (cid:366)णाली

राशन काड(cid:330) के लिए ऑफलाईन या ऑनलाईन तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाईन (cid:366)ा(cid:593) आवेदनों का डिजिटाईजेशन किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन हेतु (cid:366)णाली नि(cid:635)वत् होगी - (i) राशन काड(cid:330) के (cid:366)बंधन एवं अ(cid:552)तनीकरण हेतु एक वेब आधा(cid:303)रत गतिशील राशन काड(cid:330) (cid:366)बंधन (cid:366)णाली का संधारण किया जायेगा, जिसका उपयोग नि(cid:635) प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थतियों म(cid:336) किया जायेगाय (क) वैसे लाभाथ(cid:334), जो राशन काड(cid:330) पाने की पा(cid:361)ता रखते ह(cid:339), कि(cid:566)ु किसी कारणवश वंचित रह गए ह(cid:339), नए राशन काड(cid:330) के निग(cid:330)मन हेतु निशु(cid:651) ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। सेवा के (cid:574)ों अथवा अ(cid:586) जगहों से ऑनलाईन आवेदन करने पर निधा(cid:330)(cid:303)रत शु(cid:651) लाभाथ(cid:334) को (cid:738)यं वहन करना होगा।

(ख) लाभाथ(cid:334) अपना ठपवउमजतपब(cid:801)(cid:826)(cid:789)च् के मा(cid:559)म से विभागीय वेब पोट(cid:330)ल से (cid:738)तः अपना राशनकाड(cid:330) डाउ(cid:796)लोड कर सक(cid:336) गे।

(ग) (cid:366)ा(cid:593) राशनकाड(cid:330) म(cid:336) किसी भी गलत (cid:366)वि(िcid:700) म(cid:336) सुधार/बदलाव हेतु लाभाथ(cid:334) समथ(cid:330)न द(cid:721)ावेज के साथ ऑनलाईन निः शु(cid:651) आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे।

(घ) राशन काड(cid:330) (cid:366)बंधन (cid:366)णाली के डाटाबेस से लाभाथ(cid:334) के (cid:738)े(cid:453)ापूव(cid:330)क वापसी, उनके अपा(cid:361) होने की जानकारी (cid:366)ा(cid:593) होने पर अथवा उनकी मृ(cid:529)ु होने पर संबंधित लाभाथ(cid:334) का नाम हटा दिया जायेगा।

(ङ) लाभाथ(cid:334) प(cid:303)रवार के बँटवारे की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) राशन काड(cid:330) के दो या अधिक काड(cid:344) म(cid:336) बँटवारे हेतु लाभाथ(cid:334) निः शु(cid:651) ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त करेगा। लाभाथ(cid:334) को (cid:366)ा(cid:593) राशन काड(cid:344) म(cid:336) से एक पुराने न(cid:638)र एवं शेष नए न(cid:638)रों से जारी किए जाय(cid:336)गे।

(च) लाभाथ(cid:334) के 'अ(cid:567)ोदय प(cid:303)रवारʼ से 'पूव(cid:330)वि(cid:389)ा प(cid:303)रवारʼ म(cid:336) (cid:304)(cid:830)थति प(cid:303)रवत(cid:330)न होने पर राशन काड(cid:330) हेतु लाभाथ(cid:334) (cid:554)ारा ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त किया जायेगा। तदोपरा(cid:566) विहित (cid:366)(िcid:354)या के अ(cid:566)ग(cid:330)त उसे पुराने राशन काड(cid:330) के (cid:830)थान पर नया राशन काड(cid:330) जारी किया जायेगा।

(ii) राशन काड(cid:330) के निमा(cid:330)ण/सुधार/र(cid:542)ीकरण आदि के लिए (cid:366)णाली नि(cid:635)वत् निधा(cid:330)(cid:303)रत की जाती है ः -झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 7

I. नये राशन काड(cid:330) का निग(cid:330)मन:-

वैसे लाभाथ(cid:334) जो राशन काड(cid:330) पाने की पा(cid:361)ता रखते ह(cid:339), वे नये गुलाबी, हरा अथवा सफे द राशन काड(cid:330) हेतु ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। इस हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)(िcid:354)या होगी:- (क) सव(cid:330)(cid:366)थम नये हरे राशन काड(cid:330) का आवेदन प(cid:303)रवार की महिला मु(cid:304)खया (cid:554)ारा दिया जायेगा। प(cid:303)रवार म(cid:336) 18 वष(cid:330) या इससे अधिक उ(cid:370) की महिला नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) इस आशय का (cid:738)-घोषणा प(cid:361) संल(cid:432) करना होगा एवं उ(cid:389) (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) सबसे अधिक आयु के पु(cid:349)ष सद(cid:735) संबंधित प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया होंगे, कि(cid:566)ु प(cid:303)रवार म(cid:336) 18 वष(cid:330) या इससे अधिक उ(cid:370) की महिला आ जाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) महिला सद(cid:735) ही संबंधित प(cid:303)रवार की मु(cid:304)खया होगी। यदि उस प(cid:303)रवार म(cid:336) वय(cid:715) महिला ह(cid:339) और तब भी पु(cid:349)ष सद(cid:735) (cid:554)ारा ऐसे आवेदन दिये गये हों या दिये जाय(cid:336)गे तो ऐसे आवेदन के नि(cid:721)ारण के (cid:354)म म(cid:336) (cid:681)(cid:715) महिला को ही प(cid:303)रवार का मु(cid:304)खया माना जाएगा।

(ख) नये राशन काड(cid:330) को निग(cid:330)त करने हेतु प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया के साथ-साथ सभी सद(cid:735)ों का आधार सं(cid:421)ा अपलोड करना होगा। कोई भी नया राशनकाड(cid:330) बिना आधार सं(cid:421)ा के नहीं निग(cid:330)त किया जा सकता है।

(ग) नये राशन काड(cid:330) को निग(cid:330)त करने हेतु आवेदनकता(cid:330) को प(cid:303)रवार के समावेशन मानक म(cid:336) स(िcid:580)हित होने तथा अपवज(cid:330)न मानकों म(cid:336) नहीं आने से संबंधित (cid:738)घोषणा प(cid:361) अपलोड करना होगा (नया (cid:366)प(cid:361)-VIII)। आवेदकों (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत ((cid:366)प(cid:361)-10A म(cid:336)) ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त किये जाय(cid:336)गे, जिसम(cid:336) आवेदकों की स(cid:636)ूण(cid:330) विवरणी, (cid:738)घोषणा के साथ-साथ आधार सं(cid:421)ा देना अनिवाय(cid:330) होगा एवं मोबाईल सं(cid:421)ा, ब(cid:339)क खाता सं(cid:421)ा, इ(cid:529)ादि सूचनाएँ अंकित किया जाना ऐ(cid:304)(cid:453)क होगा। किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन प(cid:361) समपि(cid:330)त किये जाने म(cid:336) सम(cid:735)ा होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) ऑफलाईन आवेदन प(cid:361) समपि(cid:330)त किये जा सक(cid:336) गे। संबंधित पंचायत के मु(cid:304)खया/शहरी निकाय के वाड(cid:330) पाष(cid:330)द (cid:366)ा(cid:593) आवेदनों की पा(cid:361)ता/निधा(cid:330)(cid:303)रत समावेशन/ अपवज(cid:330)न मानक के संदभ(cid:330) म(cid:336) समपु(िcid:700) कर(cid:336)गे। (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी (cid:554)ारा (cid:830)थल जांच कर उ(cid:389) आवेदनों की जांच कर अ(cid:356)ेतर कार(cid:330)वाई हेतु जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी को अ(cid:356)सा(cid:303)रत कर(cid:336)गे। जन (cid:366)तिनिधि की उपल(cid:617)ता नहीं होने पर (cid:356)ामीण (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) संबंधित पंचायत सेवक एवं शहरी (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) संबंधित राज(cid:738) कम(cid:330)चारी (cid:366)ा(cid:593) आवेदनों के पा(cid:361)ता/ निधा(cid:330)(cid:303)रत समावेशन/अपवज(cid:330)न मानक के संदभ(cid:330) म(cid:336) की स(cid:636)ु(िcid:700) कर(cid:336)गे।

(घ) आवेदन के जांच/स(cid:529)ापन के उपरा(cid:566) (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर जिला आपूति(cid:330) काया(cid:330)लय (cid:554)ारा संबंधित योजना(cid:566)ग(cid:330)त लाभुकों को हरा रं ग का पृथक राशन काड(cid:330) निग(cid:330)त किया जायेगा। यह राशन काड(cid:330) विभागीय पोट(cid:330)ल www.aahar.jharkhand.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

(ङ) उ(cid:671)ेखनीय है कि रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के तहत जिलावार आ(cid:453)ादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम सं(cid:421)ा निधा(cid:330)(cid:303)रत की गयी है। अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त लाभुकों का Addition एवं Deletion एक सतत् (cid:366)(िcid:354)या है, जिसके कारण जिलावार (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ घटती बढ़ती रहती ह(cid:339)। जिलावार (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों के आलोक म(cid:336) ही अधिनियम के तहत नये लाभुकों को आ(cid:453)ादित करते (cid:352)ए नया राशनकाड(cid:330) निग(cid:330)त किया जा सकता है।8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (च) विभाग झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना के तहत जारी हरा राशनकाड(cid:330) से रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के तहत गुलाबी (PHH) राशनकाड(cid:330) म(cid:336) काड(cid:330)धा(cid:303)रयों का (cid:830)थाना(cid:566)रण की कार(cid:330)वाई आव(cid:692)कतानुसार कर(cid:336)गा।

(cid:330)(cid:389) प(cid:303)र(cid:366)े(cid:409) म(cid:336) रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त पूव(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त (छ) उपयु

राशनकाड(cid:330) म(cid:336) सद(cid:735)ों को जोड़ने एवं हटाने की कार(cid:330)वाई, झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना से लाभुकों का रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के अ(cid:566)ग(cid:330)त (cid:830)थानांतरण एवं (cid:830)थानांतरण के प(cid:686)ात् झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा योजना(cid:566)ग(cid:330)त उ(cid:523)(cid:580) (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों के वि(cid:349)(cid:544) लाभुकों को हरा राशन काड(cid:330) से आ(cid:453)ादित किया जाना हर माह सतत् (cid:349)प से जारी रहेगा।

(ज) संबंधित (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी के जाँचोपरा(cid:566) की गयी अनुशंसा के आधार पर नये राशन काड(cid:330) के आवेदन को संबंधित विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/ जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा ससमय ऑनलाईन (cid:738)ीकृ त/अ(cid:738)ीकृ त किया जायेगा।

II. प(cid:303)रवार के बँटवारे की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) नये राशन काड(cid:330) का निग(cid:330)मन:-

राशन काड(cid:330)धारी लाभाथ(cid:334) प(cid:303)रवार यदि पा(cid:303)रवा(cid:303)रक बँटवारे के कारण अपना नया अलग राशन काड(cid:330) बनवाना चाहते हों, तो उनके (cid:554)ारा ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। यह आवेदन सीधे जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी को समपि(cid:330)त किया जाएगा। इस हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)(िcid:354)या होगी:-

(क) प(cid:303)रवार बँटवारे की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) नया राशन काड(cid:330) बनवाने का आवेदन ((cid:366)प(cid:361)-10 (B)(i) तथा 10 (B)(ii) म(cid:336)) प(cid:303)रवार के मु(cid:304)(cid:421)ा अपने आधार सं(cid:421)ा एवं (cid:738)घोषणा प(cid:361) के साथ दे सकते ह(cid:339)।

(ख) आवेदनकता(cid:330) को प(cid:303)रवार के अपवज(cid:330)न मानकों म(cid:336) नहीं आने से संबंधित (cid:738)घोषणा प(cid:361) अपलोड करना होगा ((cid:366)प(cid:361)-VIII)।

(ग) बँटवारा के कारण नया अलग राशन काड(cid:330) बनवाने के आवेदन को संबंधित विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/संबंधित जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा ससमय ऑनलाईन (cid:738)ीकृ त/अ(cid:738)ीकृ त किया जायेगा।

(घ) आवेदन (cid:738)ीकृ त करने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) बँटवारा के प(cid:686)ात् पुराने (मूल) राशन काड(cid:330) एक प(cid:303)रवार को तथा अ(cid:586) अलग (cid:352)ए पा(cid:361) लाभुक प(cid:303)रवारों को पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) अथवा अपा(cid:361) लाभुक की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) इ(cid:453)ा होने पर सफे द राशन काड(cid:330) निग(cid:330)त किया जायेगा।

(ड.) अ(cid:567)ोदय प(cid:303)रवार के बँटवारे की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) पुराना अ(cid:567)ोदय काड(cid:330) को र(cid:542) करते (cid:352)ए बँटवारे के प(cid:686)ात् पा(cid:361) लाभुक प(cid:303)रवार/प(cid:303)रवारों को पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) राशनकाड(cid:330) अथवा अपा(cid:361) हो जाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) इ(cid:453)ा होने पर सफे द राशनकाड(cid:330) निग(cid:330)त किया जा सके गा।

(च) आवेदनक(cid:517)ा(cid:330) (मु(cid:304)खया) (cid:554)ारा आवेदन देने के प(cid:686)ात् पुराने राशनकाड(cid:330) म(cid:336) बँटवारे के प(cid:686)ात् अलग (cid:352)ए प(cid:303)रवार के सद(cid:735)ों का नाम हटाना एवं नये राशनकाड(cid:330) की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अलग (cid:352)ए प(cid:303)रवार के सद(cid:735)ों का नाम जोड़ने का काय(cid:330) जिला (cid:554)ारा 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 9

III. राशन काड(cid:330) म(cid:336) पता बदलवाना:-

वैसे लाभाथ(cid:334) प(cid:303)रवार, जिनके पास राशन काड(cid:330) है, एवं जो अपना आवास (cid:830)थान बदलने के कारण राशन काड(cid:330) म(cid:336) पता बदलवाना चाहते हों तो ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। इस हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)(िcid:354)या होगी:- (क) राशन काड(cid:330) म(cid:336) पता बदलवाने का आवेदन ((cid:366)प(cid:361)-10 C म(cid:336)) प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया अपने आधार सं(cid:421)ा के साथ दे सकते ह(cid:339)।

(ख) बायोमेटि(cid:332) क/आधार आधा(cid:303)रत OTP के स(cid:529)ापन से डाटा म(cid:336) सुधार हो जायेगा। IV. पुराने राशन काड(cid:330) म(cid:336) नये सद(cid:735) का नाम जोड़ना:-

वैसे लाभाथ(cid:334), जिनके प(cid:303)रवार के पास राशन काड(cid:330) है, वे प(cid:303)रवार के नये सद(cid:735) का नाम जोड़ने हेतु विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। यह काय(cid:330) कं डिका-6 (ii) I म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत (cid:366)(िcid:354)या के अनुसार किया जायेगा।

V. एक राशनकाड(cid:330) से दू सरे राशनकाड(cid:330) म(cid:336) नाम जोड़ना:-

वैसे लाभाथ(cid:334) जिनके प(cid:303)रवार के पास राशन काड(cid:330) है, वे विवाह जैसी प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति के अनु(cid:349)प एक राशनकाड(cid:330) से दू सरे राशनकाड(cid:330) म(cid:336) नाम जोड़ने हेतु विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। इस हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)(िcid:354)या होगी:-

(क) एक राशनकाड(cid:330) से दू सरे राशनकाड(cid:330) म(cid:336) नाम जोड़ने हेतु आवेदन ((cid:366)प(cid:361)-10 E(i) तथा 10 E9(ii) म(cid:336)) राशनकाड(cid:330) के संबंधित सद(cid:735) जिसके नाम का (cid:830)थानांतरण (cid:366)(cid:721)ावित है, के (cid:554)ारा दिया जायेगा।

(ख) नये सद(cid:735) का नाम जोड़ने हेतु उस सद(cid:735) का आधार सं(cid:421)ा संल(cid:432) करना होगा। पुराना राशनकाड(cid:330) झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) (cid:830)थानांत(cid:303)रत ही होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) आधार आधा(cid:303)रत बायोमेटि(cid:332) क/OTP आधा(cid:303)रत स(cid:529)ापन के उपरांत (cid:738)ीकृ त किया जा सके गा।

(ग) आवेदनक(cid:517)ा(cid:330) (cid:554)ारा आवेदन देने के प(cid:686)ात् राशनकाड(cid:330) म(cid:336) नये सद(cid:735)ों के नाम जोड़ने का काय(cid:330) एवं पुराने राशनकाड(cid:330) म(cid:336) नाम हटाने का काय(cid:330) करते (cid:352)ए नये राशनकाड(cid:330) का निग(cid:330)मन का काय(cid:330) जिला (cid:554)ारा 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा।

VI. पुराने राशन काड(cid:330) म(cid:336) सद(cid:735) का नाम हटाना:-

वैसे लाभाथ(cid:334) जिनके प(cid:303)रवार के पास राशन काड(cid:330) है, वे प(cid:303)रवार के मृत, अपवज(cid:330)न मानक म(cid:336) आने वाले सद(cid:735), समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सद(cid:735) अथवा (cid:366)वासी (देश के बाहर) सद(cid:735) का नाम हटाने हेतु ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336) गे। इस हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)(िcid:354)या होगी:-

(क) राशन काड(cid:330) म(cid:336) मृत अपवज(cid:330)न मानक म(cid:336) आने वाले सद(cid:735), समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सद(cid:735) अथवा (cid:366)वासी (देश के बाहर) सद(cid:735) का नाम हटाने का आवेदन ((cid:366)प(cid:361)-10 F म(cid:336)) प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया (cid:554)ारा दिया जायेगा। अगर सबसे (cid:681)(cid:715) महिला/मु(cid:304)खया की मृ(cid:529)ु हो जाती है तो उनके मृ(cid:529)ु10 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 उपरा(cid:566) राशनकाड(cid:330) म(cid:336) होने वाले प(cid:303)रवार के अगले (cid:681)(cid:715) महिला/मु(cid:304)खया के (cid:554)ारा आवेदन दिया जायेगा।

(ख) मृत (cid:681)(cid:304)(cid:389) का नाम हटाने के लिए मृ(cid:529)ु (cid:366)माण प(cid:361) हो तो सिफ(cid:330) इसे ही अपलोड करने पर उनका नाम विलोपित कर दिया जायेगा। मृ(cid:529)ु (cid:366)माण प(cid:361) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) मृत अथवा (cid:366)वासी सद(cid:735) का नाम हटाने हेतु प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया को अपने आधार सं(cid:421)ा की छाया(cid:366)ति अपलोड करना होगा। (ग) मृत, अपवज(cid:330)न मानक म(cid:336) आने वाले सद(cid:735), समावेशन मानक से बाहर हो जाने वाले सद(cid:735) अथवा (cid:366)वासी (देश के बाहर) सद(cid:735) का नाम हटाने हेतु आवेदन के संबंध म(cid:336) संबंधित विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा उस प(cid:303)रवार को एवं वहाँ के मु(cid:304)खया/वाड(cid:330) पाष(cid:330)द को नोटिस जारी किया जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/(cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी के जाँचोपरा(cid:566) (cid:366)ा(cid:593) (cid:366)तिवेदन से संतु(cid:700) होने के उपरा(cid:566) विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा उस अनुरोध को उपयु (cid:330)(cid:389) (cid:366)(िcid:354)या के अनुसार ऑनलाईन नि(cid:707)ादित किया जायेगा।

(घ) उपयु (cid:330)(cid:389) के अति(cid:303)र(cid:389) जन वितरण (cid:366)णाली वि(cid:354)े ता/अ(cid:586) (cid:375)ोत/सव(cid:337)(cid:407)ण आदि से मृत सद(cid:735) का नाम हटाने की सूचना (cid:366)ा(cid:593) होने पर संबंधित विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा उस प(cid:303)रवार को एवं वहाँ के मु(cid:304)खया/वाड(cid:330) पाष(cid:330)द को नोटिस जारी किया जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/(cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी के जाँचोपरा(cid:566) ससमय मृत सद(cid:735) का नाम संबंधित विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा राशन काड(cid:330) से हटा दिया जायेगा।

(ड़) आवेदनक(cid:517)ा(cid:330) (मु(cid:304)खया) (cid:554)ारा आवेदन देने के प(cid:686)ात् राशनकाड(cid:330) म(cid:336) सद(cid:735)ों के नाम हटाने का काय(cid:330) करते (cid:352)ए नये राशनकाड(cid:330) का निग(cid:330)मन का काय(cid:330) जिला (cid:554)ारा 30 दिनों के अंदर पूण(cid:330) कर लिया जायेगा।

VII. राशन काड(cid:330) को सरे(cid:503)र करना:-

वैसे लाभाथ(cid:334) प(cid:303)रवार जो आथि(cid:330)क (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) उ(cid:580)ति होने के कारण (cid:738)े(cid:453)ा से राशन काड(cid:330) का सरे(cid:503)र करना चाहते हों वे ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। इस हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)(िcid:354)या होगी : -

(क) राशन काड(cid:330) को सरे(cid:503)र करने का आवेदन ((cid:366)प(cid:361)-10 G म(cid:336)) प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया (cid:554)ारा दिया जायेगा।

(ख) राशन काड(cid:330) सरे(cid:503)र करने हेतु मु(cid:304)खया के (cid:554)ारा आधार आधा(cid:303)रत बायोमेटि(cid:332) क/OTP आधा(cid:303)रत स(cid:529)ापन के उपरांत (cid:738)ीकृ ति दी जा सके गी। VIII. अ(cid:567)ोदय प(cid:303)रवार से पूव(cid:330)वि(cid:389)ा प(cid:303)रवार म(cid:336) (cid:304)(cid:830)थति प(cid:303)रवत(cid:330)न होने पर राशन काड(cid:330) का प(cid:303)रवत(cid:330)न :-

वैसे लाभाथ(cid:334) प(cid:303)रवार जिनके पास अ(cid:567)ोदय अ(cid:580) योजना राशन काड(cid:330) है, वे आथि(cid:330)क (cid:304)(cid:830)थति प(cid:303)रवति(cid:330)त होने के कारण (cid:738)े(cid:453)ा से अपने काड(cid:330) को पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) प(cid:303)रवार म(cid:336) प(cid:303)रवति(cid:330)त करना चाहते हों तो विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। इस हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)(िcid:354)या होगी:-

(क) राशन काड(cid:330) को अ(cid:567)ोदय अ(cid:580) योजना से पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) प(cid:303)रवार म(cid:336) प(cid:303)रवति(cid:330)त करने का आवेदन प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया (cid:554)ारा दिया जायेगा।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 11 (cid:330)(cid:389) बदलाव करने हेतु प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया के (cid:554)ारा आधार (ख) राशन काड(cid:330) म(cid:336) उपयु

आधा(cid:303)रत बायोमेटि(cid:332) क/OTP आधा(cid:303)रत स(cid:636)ु(िcid:700) की (cid:366)(िcid:354)या के उपरांत (cid:738)ीकृ त किया जा सके गा।

(ग) राशन काड(cid:330) को अं(cid:529)ोदय अ(cid:580) योजना से पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) प(cid:303)रवार म(cid:336) बदलवाने के आवेदन को संबंधित विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा आवेदन (cid:366)ा(cid:593) होने के प(cid:686)ात् राशनकाड(cid:330) बदलने का काय(cid:330) जिला (cid:554)ारा 30 दिनों के अंदर पूण(cid:330) कर लिया जायेगा।

IX. पुराने राशन काड(cid:330) म(cid:336) पा(cid:303)रवा(cid:303)रक मु(cid:304)खया का बदलाव:-

वैसे लाभाथ(cid:334) जिनके प(cid:303)रवार के पास राशन काड(cid:330) है, वे प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया के बदलाव ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे। इस हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)(िcid:354)या होगी:-

(क) पा(cid:303)रवा(cid:303)रक मु(cid:304)खया के बदलाव का आवेदन ((cid:366)प(cid:361)-10 H म(cid:336)) प(cid:303)रवार के सभी सद(cid:735)ों को अपने ह(cid:721)ा(cid:407)रयु(cid:389) (cid:366)तिशपथ प(cid:361) (cid:554)ारा दिया जायेगा। साथ ही, (cid:330)(cid:389) राशनकाड(cid:330) म(cid:336) मु(cid:304)खया का बदलाव किये जाने के कारण (मु(cid:304)खया की उपयु

मृ(cid:529)ु, मु(cid:304)खया का किसी गंभीर बीमारी से (cid:356)सित हो जाना, मानसिक दिवालियापन आदि) का भी उ(cid:671)ेख करना होगा तथा उ(cid:389) का (cid:366)माण प(cid:361) संल(cid:432) करना होगा।

(ख) राशन काड(cid:330) म(cid:336) पा(cid:303)रवा(cid:303)रक मु(cid:304)खया बदलवाने के आवेदन को संबंधित (cid:366)खंड आपूति(cid:330) पदाधिकारी के (cid:721)र से नि(cid:707)ादित किया जायेगा। आवेदन (cid:366)ा(cid:593) होने के प(cid:686)ात् राशनकाड(cid:330) म(cid:336) मु(cid:304)खया का नाम बदलने का काय(cid:330) जिला (cid:554)ारा 30 दिनों के अंदर पूण(cid:330) कर लिया जायेगा।

X. राशन काड(cid:330) का र(cid:542)ीकरण-

नि(cid:635)ांकित प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थतियों म(cid:336) भी सूचना (cid:366)ा(cid:593) होने पर संबंधित विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा उस प(cid:303)रवार को एवं वहाँ के मु(cid:304)खया/वाड(cid:330) पाष(cid:330)द को नोटिस जारी किया जायेगा और उनका प(cid:407) जाना जायेगा। संबंधित पणन पदाधिकारी/(cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी के जाँचोपरा(cid:566) ससमय संबंधित विशि(cid:700) अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा राशन काड(cid:330) को र(cid:542) कर दिया जायेगा:-

(क) यदि राशन काड(cid:330)धारी का प(cid:303)रवार अपवज(cid:330)न मानक के अ(cid:566)ग(cid:330)त आ गया हो अथवा,

(ख) यदि राशन काड(cid:330)धारी का पूरा प(cid:303)रवार अपने निवास (cid:830)थल पर लगातार छः माह से अधिक अवधि से नहीं रहता हो अथवा,

(ग) यदि राशन काड(cid:330)धारी (cid:554)ारा लगातार छः माह से अधिक अवधि से जन वितरण (cid:366)णाली दुकान से सरकार (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) किसी भी (cid:366)कार की साम(cid:356)ी का उठाव नहीं किया गया हो अथवा,

(घ) यदि राशन काड(cid:330)धारी (cid:554)ारा अपना काड(cid:330) सरे(cid:503)र करने का आवेदन दिया गया हो अथवा,

(ड.) यदि राशन काड(cid:330)धारी (cid:554)ारा अपने आधार न(cid:638)र पर एक से अधिक राशन काड(cid:330) के मा(cid:559)म से राशन काड(cid:330) का उठाव किया गया हो, तो उसके मूल राशनकाड(cid:330) को छोड़कर शेष अ(cid:586) सभी संबंधित राशन काड(cid:330) र(cid:542) कर दिये जाय(cid:336)गे।12 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (च) कं डिका क, ख एवं ग के संबंध म(cid:336) सूचना (cid:366)ा(cid:593) होने पर संबंधित जाँचकता(cid:330) (cid:554)ारा (cid:366)प(cid:361) 10 I के अनु(cid:349)प आवेदन भरकर अपलोड की जायेगी।

(छ) आवेदनक(cid:517)ा(cid:330) (मु(cid:304)खया) (cid:554)ारा आवेदन देने के प(cid:686)ात् राशनकाड(cid:330) के र(cid:542)ीकरण का काय(cid:330) करते (cid:352)ए सभी सद(cid:735)ों का नाम राशनकाड(cid:330) से हटाने का काय(cid:330) जिला (cid:554)ारा 30 दिनों के अंदर पूण(cid:330) कर लिया जायेगा।

XI. राशनकाड(cid:330) की (cid:366)वि(िcid:700)यों म(cid:336) सुधार की (cid:366)(िcid:354)या-

वैसे लाभाथ(cid:334) जो राशन काड(cid:330) म(cid:336) नि(cid:635) सुधार करना चाहेते हों तो प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया के (cid:554)ारा ऑनलाईन मा(cid:559)म से आवेदन समपि(cid:330)त किया जायेगा जो आधार आधा(cid:303)रत बायोमेटि(cid:332) क/OTP आधा(cid:303)रत स(cid:636)ु(िcid:700) के (cid:366)(िcid:354)या के उपरांत (cid:738)ीकृ त किया जा सके गा। i. नाम म(cid:336) Spelling Mistake का सुधार।

ii. माता पिता के नाम म(cid:336) Spelling Mistake का सुधार।

iii. लिंग म(cid:336) सुधार।

iv. संबंध (Relation) म(cid:336) सुधार।

v. ज(cid:585) तिथि म(cid:336) सुधार।

vi. जन वितरण (cid:366)णाली वि(cid:354)े ता म(cid:336) बदलाव ।

vii. आधार सीडिंग।

viii. एक राशनकाड(cid:330) से दू सरे राशनकाड(cid:330) म(cid:336) नाम (cid:830)थानांत(cid:303)रत कराना।

XII. राशनकाड(cid:330) म(cid:336) दज(cid:330) मोबाईल न(cid:638)र का बदलाव-

वैसे लाभाथ(cid:334) जो अपने राशन काड(cid:330) म(cid:336) अंकित मोबाईल न(cid:638)र म(cid:336) बदलाव करना चाहेते हो तो उनके (cid:554)ारा ऑनलाईन आवेदन समपि(cid:330)त किया जायेगा। लाभाथ(cid:334) के आधार सं(cid:421)ा से स(cid:638)(cid:544) मोबाईल न(cid:638)र पर OTP आधा(cid:303)रत स(cid:529)ापन के उपरांत ऑनलाईन (cid:366)णाली से (cid:738)ीकृ ति की जा सके गी।

(iii) लाभाथ(cid:334) अपने आवेदन की (cid:304)(cid:830)थति विभागीय वेब पोट(cid:330)ल पर लॉगिन कर के (cid:366)ा(cid:593) कर सक(cid:336) गे। (iv) राशनकाड(cid:330) आवेदन के (cid:366)सं(cid:715)रण हेतु नि(cid:635) (cid:366)(िcid:354)या अपनायी जाएगी:-

नया राशन काड(cid:330) के लिए ऑफलाईन या ऑनलाईन तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाईन (cid:366)ा(cid:593) आवेदनों का डिजिटाईजेशन किया जायेगा। नये राशनकाड(cid:330) के निमा(cid:330)ण हेतु (cid:366)ा(cid:593) फॉम(cid:330) (cid:366)ा(cid:593) म(cid:336) सभी आव(cid:692)क सूचनाएँ यथा नाम, उ(cid:370), प(cid:303)रवार के सद(cid:735)ों का नाम, उ(cid:370), पता, फोटो, सभी सद(cid:735)ों का आधार सं(cid:421)ा (अनिवाय(cid:330)), ब(cid:339)क खाता सं(cid:421)ा, जाति (cid:366)माण प(cid:361) (ऐ(cid:304)(cid:453)क) विधवा, विधुर इ(cid:529)ादि से संबंधित घोषणा प(cid:361), (अगर लागू हो तो) विकलांगता की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा निग(cid:330)त Certificate (अगर लागू हो तो) एवं गंभीर बीमारी की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा निग(cid:330)त Certificate (अगर लागू हो तो) आदि सूचनाएँ भरकर तथा उसकी ऑनलाईन कॉपी जमा कर(cid:336)गे। त(cid:523)(cid:686)ात एक Acknowledgement number, generate होगा एवं संबंधित आवेदनक(cid:517)ा(cid:330) का आवेदन संबंधित (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी के पास अ(cid:356)ेतर कार(cid:330)वाई हेतु प(cid:352)ँच जायेगा।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 13

7. अयो(cid:438) लाभाथि(cid:330)यों (cid:554)ारा धोखाधड़ी किए जाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) द(cid:503)ा(cid:527)क (cid:366)ावधान

(i) वैसे प(cid:303)रवार जि(cid:590)(cid:336) किसी कारणवश पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ प(cid:303)रवार अथवा अं(cid:529)ोदय प(cid:303)रवार की (cid:373)ेणी का राशन काड(cid:330) निग(cid:330)त किया जा चुका हो और जो सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत अपवज(cid:330)न मानक के अ(cid:566)ग(cid:330)त आते हों अथा(cid:330)त् वैसे प(cid:303)रवार जो इस यथो(cid:389) (cid:373)ेणी के काड(cid:330) यो(cid:438)ता नहीं रखते हो, उनके (cid:554)ारा राशन काड(cid:330) का सरे(cid:565)र अनिवाय(cid:330) होगा। ऐसा नहीं करने एवं खा(cid:552)ा(cid:580) का उठाव करने पर अ(cid:356)ेतर कं डिका के अनुसार कार(cid:330) वाई की जायेगी।

(ii) यदि कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389) इस आदेश के अधीन निधा(cid:330)(cid:303)रत अपवज(cid:330)न मानकों के अ(cid:566)ग(cid:330)त आता है अथवा वह गलत सूचना देते (cid:352)ए अ(cid:567)ोदय/पूव(cid:330)वि(cid:389)ा राशन काड(cid:330) (cid:366)ा(cid:593) करता है; तो सव(cid:330)(cid:366)थम उसके राशनकाड(cid:330) को निर(cid:721) कर दिया जायेगा एवं अगर उसके (cid:554)ारा ऑनलाईन राशन का उठाव किया गया है तो उसके वि(cid:349)(cid:544) नि(cid:635)ांकित कार(cid:330)वाई की जायेगी:

(क) आपराधिक काय(cid:330)वाही,

(ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू-राज(cid:738) के बकाए के स(cid:778)(cid:692) बाजार दर पर 12 (cid:366)तिशत (cid:366)तिवष(cid:330) के (cid:623)ाज पर वसूली।

(ग) यदि वह भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकास जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित हो तो उपरो(cid:389) के अलावा उस पर विभागीय काय(cid:330)वाही का संचालन।

(iii) अगर उठाव ऑफलाईन किया जाता है तो उसका प(cid:407) सुना जायेगा एवं 15 दिनों के अंदर पूरी (cid:366)(िcid:354)या का नि(cid:707)ादन कर अगर दोषी पाए जाते है तो कं डिका-7(ii) के अनुसार कार(cid:330)वाई की जायेगी।

8. राशन काड(cid:330) हेतु अ(cid:586) वैधानिक (cid:366)ावधान

(i) राशन काड(cid:330) गृह(cid:830)थी की मु(cid:304)खया के नाम से जारी किया जायेगा। (cid:366)(cid:529)ेक पा(cid:361) गृह(cid:830)थी म(cid:336) व(cid:303)र(cid:703) (cid:723)ी, जिसकी आयु 18 वष(cid:330) से कम की न हो, राशनकाड(cid:330) जारी किए जाने के (cid:366)योजन के लिए गृह(cid:830)थी की मु(cid:304)खया होगी:

पर(cid:566)ु जहां किसी गृह(cid:830)थी म(cid:336) किसी समय 18 वष(cid:330) या उससे अधिक आयु की कोई (cid:723)ी नहीं है, कि(cid:566)ु 18 वष(cid:330) से कम आयु की महिला सद(cid:735) है तो वहां गृह(cid:830)थी का व(cid:303)र(cid:703) पु(cid:349)ष सद(cid:735) राशनकाड(cid:330) जारी किए जाने के (cid:366)योजन के लिए गृह(cid:830)थी का मु(cid:304)खया होगा और महिला सद(cid:735), 18 वष(cid:330) की आयु (cid:366)ा(cid:593) करने पर, ऐसे राशनकाड(cid:344) के लिए पु(cid:349)ष सद(cid:735) के (cid:830)थान पर गृह(cid:830)थी की मु(cid:304)खया हो जायेगी।

(ii) राशनकाड(cid:330) म(cid:336) मु(cid:304)खया तथा उनके सद(cid:735)ों के नाम, आयु तथा आवास का पता (cid:729)(cid:700) (cid:349)प से उ(cid:671)े(cid:304)खत किया जाएगा। राशनकाड(cid:330), काड(cid:330)धारी के आवास के (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) संचालित उचित मू(cid:670) दुकान संचालक से संब(cid:544) किया जाएगा:

पर(cid:566)ु One Nation One Rationcard के तहत स(cid:638)(cid:544) उचित मू(cid:670) के दुकान के (cid:830)थान पर उस (cid:407)े(cid:361) के निकटतम ऑनलाईन उचित मू(cid:670) की दुकानों से अपनी सुविधानुसार राशन (cid:366)ा(cid:593) कर सके गा।14 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (iii) नवीन राशनकाड(cid:330) धारक अथवा संशोधन के साथ वत(cid:330)मान राशन काड(cid:330) धारक अगले माह से खा(cid:552)ा(cid:580) एवं अ(cid:586) साम(cid:356)ी (cid:366)ा(cid:593) करने के लिए हकदार होंगे।

(iv) राशन काड(cid:330) के लिए प(cid:303)रवार के सद(cid:735)ों का पूण(cid:330) विवरण एवं सही सूचना देना आव(cid:692)क होगा। (v) कोई भी (cid:681)(cid:304)(cid:389), जिसके (cid:738)यं के नाम पर अथवा प(cid:303)रवार के अ(cid:586) सद(cid:735)ों के नाम से पूव(cid:330) से राशन काड(cid:330) निग(cid:330)त हो, के (cid:554)ारा नया राशन काड(cid:330) के लिए न तो आवेदन दिया जाऐगा और न ही उनके (cid:554)ारा राशन काड(cid:330) (cid:366)ा(cid:593) किया जायेगा। लाभाथ(cid:334) प(cid:303)रवार के बँटवार(cid:336) की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) धारा- 6(ii)(II) के अनु(cid:349)प कार(cid:330)वाई की जायेगी।

(vi) रा(cid:475) सरकार अयो(cid:438)/छ(cid:551) (बोगस) राशन काड(cid:344) को र(cid:542) करने (cid:366)(िcid:354)या की स(cid:517) चालू रखेगी। इसम(cid:336) पंचायती राज के निवा(cid:330)चित जन (cid:366)तिनिधि के अलावा स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त ज0वि0(cid:366)0 वि(cid:354)े ता को सूचना सं(cid:356)ाहक के (cid:349)प म(cid:336) इ(cid:721)ेमाल किया जा सके गा। किसी सूचक (cid:554)ारा गलत सूचना दिये जाने पर उनके वि(cid:349)(cid:544) आव(cid:692)क कानूनी कार(cid:330)वाई की जा सके गी। अयो(cid:438)/छ(cid:551) राशन काड(cid:330) र(cid:542) करने के लिए तय मानकों के अलावा स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त (cid:366)ख(cid:503)/शहरी (cid:407)े(cid:361)ों के वाड(cid:344) के नोडल पदाधिकारी/निग(cid:330)मन पदाधिकारी/ उपायु(cid:389) (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त अ(cid:586) पदाधिकारी को इस आशय की सूचना (cid:366)ा(cid:593) होने पर उनके (cid:554)ारा (cid:830)थल जाँचोपरा(cid:566) ऐसे राशन काड(cid:342) को र(cid:542) किया जा सके गा।

(vii) (cid:303)र(cid:389) होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) राशन काड(cid:330) के आवेदनों पर झारख(cid:503) रा(cid:475) सेवा देने की गारं टी नियमावली-2011 के अ(cid:566)ग(cid:330)त निधा(cid:330)(cid:303)रत समयावधि (30 दिनों के अंदर) के अ(cid:573)र राशन काड(cid:330) निग(cid:330)त किया जायेगा।

(viii) राशन काड(cid:330) पर राशनकाड(cid:330)धारक मु(cid:304)खया का (cid:729)(cid:700) (cid:349)प से नाम, पूण(cid:330) पता, उ(cid:370) एवं सद(cid:735)ों का पूण(cid:330) नाम, उ(cid:370) तथा राशन काड(cid:330)धारक मु(cid:304)खया से संबंध एवं जन वितरण (cid:366)णाली के दुकानदार का नाम, जिसकी दुकान से उपभो(cid:389)ा साम(िcid:356)यों की आपूति(cid:330) की जायेगी, उ(cid:671)े(cid:304)खत किया जायेगा।

(ix) राशन काड(cid:330) का उपयोग पहचान या निवास के सबूत के द(cid:721)ावेज के (cid:349)प म(cid:336) नहीं किया जाएगा।

(x) रा(cid:475) सरकार इस खंड के अधीन सभी रा(cid:700)(cid:332) ीय सूचना के (cid:574) (cid:554)ारा तैयार सॉ(cid:605)वेर म(cid:336) या के (cid:574)ीय सरकार (cid:554)ारा विहित फी(cid:658) और मानकों के अनुसार (cid:366)तिधा(cid:303)रत करेगी।

(xi) राशन काड(cid:330) से संबंधित सेवाओं के (cid:623)ौरा और सेवाओं के प(cid:303)रदान के लिए समय-सीमा को रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा अधिसूचित किया जाएगा और रा(cid:475) के वेब पोट(cid:330)ल सहित प(cid:304)(cid:624)क डोमेन पर (cid:366)दशि(cid:330)त किया जाएगा।

(xii) राशन काड(cid:330) अह(cid:721)ांतरणीय होगा।

(xiii) यदि कोई राशन काड(cid:330)धारी समय के साथ अपवज(cid:330)न मानक की (cid:373)ेणी म(cid:336) आ जाता है तो उसे राशन काड(cid:330) को सरे(cid:503)र करना पड़ेगा।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 15

अ(cid:559)ाय-III

(अनु(cid:466)ापन)

9. जन वितरण (cid:366)णाली दु कानों का आवंटन

I. अहता(cid:330)

(i). जन वितरण (cid:366)णाली की नई दुकान (अनुक(cid:636)ा के मामलों को छोड़कर) के आवंटन म(cid:336) (cid:366)ाथमिकताएँ नि(cid:635)लि(cid:304)खत सं(cid:830)था/वग(cid:330) को (cid:354)मशः दिया जायेगा जो कि संबंधित पोषक (cid:407)े(cid:361) की हो:

(क) महिला (cid:738)यं सहायता समूह (ख) महिला सहयोग समितियाँ (ग) पै(cid:411)/लै(cid:636)स

(घ) भूतपूव(cid:330) सैनिकों की सहयोग समितियाँ (ड.) वैसा समूह जिसके सभी सद(cid:735) विकलांगता की प(cid:303)रभाषा म(cid:336) आते ह(cid:339)। सभी की विकलांगता 40% से ऊपर की होनी चाहिए।

(ii). जन वितरण (cid:366)णाली की दुकानों की आवंटन म(cid:336) (cid:356)ेड-II महिला (cid:738)यं सहायता समूहों को (cid:366)ाथमिकता दी जायेगी। इनके न रहने पर (cid:356)ेड-प् महिला (cid:738)यं सहायता समूहों एवं अ(cid:586) को अधिमानता दी जायेगी।

(iii). (cid:356)ामीण विकास विभाग, झारख(cid:503)/झारख(cid:503) (cid:720)ेट लाइवली(cid:353)ड (cid:366)ोमोशन सोसाईटी (JSLPS), झारख(cid:503) (cid:554)ारा समय-समय पर (cid:738)यं सहायता समूहों के गठन के लिए निधा(cid:330)(cid:303)रत मानक ही जन वितरण (cid:366)णाली दुकानों की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)दान करने म(cid:336) मा(cid:586) होंगे।

(iv). उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की नई अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)ा(cid:593) करने के लिए समूह के पदाधिका(cid:303)रयों यथा अ(cid:559)(cid:407), सचिव व कोषा(cid:559)(cid:407) का मैटि(cid:332) क (10वीं) परी(cid:407)ा उ(cid:517)ीण(cid:330) होना अनिवाय(cid:330) होगा।

II. निरहता(cid:330)

(i). जन वितरण (cid:366)णाली दुकानों का आवंटन नि(cid:635)लि(cid:304)खत सं(cid:830)थानों/वग(cid:344) को नहीं किया जायेगा:-

(क) वैसे महिला (cid:738)यं सहायता समूह, महिला सहयोग समितियाँ, पै(cid:411)/लै(cid:636)स, भूतपूव(cid:330) सैनिकों की सहयोग समितियाँ जो दिवालिया, घोषित हो चुकी हों। (ख) आव(cid:692)क व(cid:721)ु अधिनियम 1955 के अधीन दोषी करार दिये गये हों। (ii). एक प(cid:303)रवार म(cid:336) एक से अधिक सद(cid:735) को उचित मू(cid:670) दुकान संचालक आवंटित नहीं की जायेगी। यहाँ प(cid:303)रवार से अभि(cid:366)ेत ह(cid:339) (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:738)यं, उसका/उसकी पति/प(cid:521)ी, उनके ब(cid:452)े।

(iii). दाल मिल/आटा च(cid:383)ी के मालिक/पेट(cid:332) ोल प(cid:636) संचालक एवं उसके प(cid:303)रवार जनों को उचित मू(cid:670) दुकान संचालक आवंटित नहीं की जायेगी। यहाँ प(cid:303)रवार जनों से अभि(cid:366)ेत ह(cid:339) (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:738)यं, उसका/उसकी पति/प(cid:521)ी, उनके ब(cid:452)े।

(iv). सरकारी नौकरी करने वाले (cid:681)(cid:304)(cid:389) अथवा वैसे समूह जिनके पदाधिकारी यथा अ(cid:559)(cid:407), सचिव व कोषा(cid:559)(cid:407) म(cid:336) से कोई भी सरकारी नौकरी म(cid:336) हो, उ(cid:590)(cid:336) उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)दान नहीं की जायेगी। यदि उ(cid:590)(cid:336) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) पूव(cid:330) से (cid:366)ा(cid:593) हो तो16 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 उसे र(cid:542) कर दिया जायेगा। यहां सरकारी नौकरी से ता(cid:523)य(cid:330) है ऐसा (cid:681)(cid:304)(cid:389) जिसे सरकार/सरकारी उपकरण से किसी भी (cid:366)कार की वेतन/मानदेय/एकमु(cid:689)/पा(cid:303)र(cid:373)मिक/दैनिक वेतनभोगी के (cid:349)प म(cid:336) मासिक राशि (cid:366)ा(cid:593) होता हो।

(v). आव(cid:692)क व(cid:721)ु अधिनिमय, 1955 (के (cid:574)ीय अधिनियम की धारा-10) के अधीन अथवा अ(cid:586) किसी आपराधिक मामले म(cid:336) अंतिम (cid:349)प से (cid:586)ायालय (cid:554)ारा सि(cid:544)दोष (cid:681)(cid:304)(cid:389) या उससे संबंधित समूह को उचित मू(cid:670) दुकान संचालक अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) आवंटित नहीं की जायेगी।

III. जन वितरण (cid:366)णाली दु कान की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)ा(cid:593) करने के लिए नि(cid:635)लि(cid:304)खत अभिलेखों की

आव(cid:692)कता होगी -

(क) समूह का निबंधन (cid:366)माण-प(cid:361),

(ख) समूह के अ(cid:559)(cid:407), सचिव एवं कोषा(cid:559)(cid:407) का आवासीय (cid:366)माण-प(cid:361),

(ग) समूह के अ(cid:559)(cid:407), सचिव एवं कोषा(cid:559)(cid:407) का च(cid:303)र(cid:361) (cid:366)माण-प(cid:361),

(घ) समूह के अ(cid:559)(cid:407), सचिव एवं कोषा(cid:559)(cid:407) का ज(cid:585) (cid:366)माण-प(cid:361),

(ड.) समूह के अ(cid:559)(cid:407), सचिव एवं कोषा(cid:559)(cid:407) का शै(cid:407)णिक (cid:366)माण-प(cid:361),

(च) ब(cid:339)क खाता,

(छ) महिला (cid:738)यं सहायता समूह की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) च(cid:354)ीय निधि (cid:366)ा(cid:593) होने का (cid:366)माण-प(cid:361)। (ज) विकलांग (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों का समूह होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) विकलांगता (cid:366)माण-प(cid:361),

(झ) भूतपूव(cid:330) सैनिकों की समितियाँ होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) प(cid:336)शन (cid:366)माण-प(cid:361),

(ञ) (cid:681)ापार (cid:830)थल के (cid:738)ामि(cid:533) से संबंधित राज(cid:738) द(cid:721)ावेज या (cid:681)ापार (cid:830)थल किराया पर होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) कम-से-कम तीन वष(cid:330) के लिए किरायानामा।

(ट) लाभुक (cid:407)े(cid:361) के दो माह के लिए संभावित खा(cid:552)ा(cid:580) के पया(cid:330)(cid:593) भ(cid:503)ारण (cid:407)मता का शपथ-प(cid:361)/घोषणा-प(cid:361)।

(ठ) उपयु (cid:330)(cid:389) अभिलेखों के अति(cid:303)र(cid:389) निधा(cid:330)(cid:303)रत शु(cid:651) जमा करना होगा।

10. जन वितरण (cid:366)णाली दु कानों एवं किरासन तेल थोक वि(cid:354)े ता का अनु(cid:466)ापन तथा विनियमन: -

(i). उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की र(cid:542) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) यदि अपील या पुनरी(cid:407)ण म(cid:336) हो और (cid:586)ायालय का आदेश (cid:830)थगन म(cid:336) हो तो ऐसी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) की गणना (cid:303)र(cid:389) उचित मू(cid:670) की दुकानों की सूची म(cid:336) नहीं की जायेगी।

(ii). अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी यह सुनि(िcid:686)त करेगा कि किसी उचित मू(cid:670) दुकान से स(cid:638)(cid:544) राशन काड(cid:330)धारकों की सं(cid:421)ा यु(cid:304)(cid:389)यु(cid:389) हो, उचित मू(cid:670) दुकान इस (cid:366)कार अव(cid:304)(cid:830)थत हो कि उपभो(cid:389)ा या राशन काड(cid:330)धारको को उचित मू(cid:670) दुकान तक प(cid:352)ँचने म(cid:336) किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और पहाड़ी, जनजातीय और प(cid:352)ँच के लिए ऐसे अ(cid:586) विकट (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) उचित कवरेज (cid:366)दान किया जाए। इस (cid:366)कार यह सुनि(िcid:686)त किया जाएगा कि किसी काड(cid:330)धारक को राशन (cid:366)ा(cid:593) करने हेतु साधारणतया 3 किलोमीटर एवं दुग(cid:330)म (cid:407)े(cid:361)ों (पहाड़ी (cid:407)े(cid:361) जहाँ आवागमन का कोई रा(cid:721)ा नहीं हो) म(cid:336) 2 किलोमीटर से अधिक या(cid:361)ा नहीं करना पड़े।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 17 (iii). वितरण (cid:366)णाली के अधीन उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) एवं अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी से स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त सम(cid:721) काय(cid:330)कलाप नियं(cid:361)ण आदेश के तहत नियं(िcid:361)त होंगे।

(iv). लगभग 1500 (एक हजार पाँच सौ) जनसं(cid:421)ा पर जन वितरण (cid:366)णाली की एक अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)दान करने का (cid:366)यास किया जायेगा। विभाग (cid:554)ारा समय-समय पर इसम(cid:336) प(cid:303)रवत(cid:330)न किया जा सकता है।विभाग (cid:554)ारा रा(cid:475) एवं जिला के लिए जन वितरण (cid:366)णाली दुकानों की अधिकतम सीमा निधा(cid:330)(cid:303)रत की जायेगी। तत्आलोक म(cid:336) जिलों के (cid:554)ारा जन वितरण (cid:366)णाली दुकानों के लिए पोषक (cid:407)े(cid:361) निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जायेगा। विशेष प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) नयी दुकानों की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) निग(cid:330)त करने हेतु उपायु(cid:389) (cid:721)र से (cid:366)(cid:721)ाव विभाग को भेजा जायेगा। विभाग के अनुमोदनोपरा(cid:566) नयी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) हेतु (cid:366)(िcid:354)या ऑनलाईन मा(cid:559)म से (cid:366)ारं भ की जायेगी। अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा समाचार प(cid:361)ों म(cid:336) वि(cid:466)ापन दिया जाएगा एवं आवेदकों (cid:554)ारा विहित (cid:366)प(cid:361)-I म(cid:336) संबंधित अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी को ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।

(v).

a. आवेदन (cid:366)काशित होने की अंतिम तिथि तक (cid:366)ा(cid:593) सम(cid:721) Online आवेदनों की अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी के (cid:554)ारा आवेदन (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के तीन काय(cid:330) दिवस के भीतर (cid:366)ारं भिक जाँच की जाएगी।

b. (cid:366)ारं भिक जाँचोपरांत नियमसंगत आवेदनों को (cid:830)थल निरी(cid:407)ण, द(cid:721)ावेज स(cid:529)ापन एवं (cid:356)ाम पंचायत/वाड(cid:330) समिति की अनुशंसा हेतु स(cid:407)म पदाधिकारी को (cid:826)दसपदम (cid:366)ेषित कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना अ(cid:586) मा(cid:559)मों से भी स(cid:407)म पदाधिकारी को दी जाएगी।

c. भौतिक (cid:830)थल निरी(cid:407)ण आवेदक एवं दो (cid:738)तं(cid:361) गवाहों की उप(cid:304)(cid:830)थति हेतु Online एवं अ(cid:586) मा(cid:559)म से विधिवत सूचित किया जायेगा।

d. स(cid:407)म पदाधिकारी के (cid:554)ारा भौतिक (cid:830)थल निरी(cid:407)ण एवं द(cid:721)ावेजों का स(cid:529)ापन करने के उपरांत सव(cid:330)(cid:373)े(cid:703) आवेदक के चयन हेतु (cid:356)ाम पंचायत/वाड(cid:330) समिति से आवेदन (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के एक प(cid:407) के भीतर अनुशंसा (cid:366)ा(cid:593) करते (cid:352)ए Online जांच (cid:366)तिवेदन अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी को (cid:366)ेषित कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना अ(cid:586) मा(cid:559)मों से भी दी जाएगी।

e. (cid:356)ाम पंचायत/वाड(cid:330) समिति के (cid:554)ारा की गई अनुशंसा के आलोक म(cid:336) अनुशंसित आवेदक को अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा विहित (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) शीष(cid:330) म(cid:336) एक स(cid:593)ाह के भीतर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) शु(cid:651) जमा करने हेतु (cid:826)दसपदम सूचना दी जाएगी, जिसकी सूचना अ(cid:586) मा(cid:559)मों से भी दी जाएगी।

f. यथा निधा(cid:330)(cid:303)रत तिथि तक चयनित आवेदक (cid:554)ारा विहित (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) शीष(cid:330) म(cid:336) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) शु(cid:651) Online जमा किये जाने के प(cid:686)ात् अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी के (cid:554)ारा उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की Online अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)प(cid:361)-II (धारा-16 के अधीन) निग(cid:330)त की जायेगी। g. Online आवेदन (cid:366)ा(cid:593) होने से लेकर आवेदन (cid:738)ीकृ त होने तक यथासंभव Upload किये गये कागजात की जांच के लिए Hard Copy की मांग नहीं की जायेगी तथा सेवाओं को भी Online Mode म(cid:336) ही आवेदकों को उपल(cid:617) कराया जायेगा।

h. Online आवेदन (cid:366)ा(cid:593) होने के उपरांत किसी भी कागजात के संबंध म(cid:336) (cid:729)(cid:700)ीकरण एक स(cid:593)ाह के अंदर मा(cid:361) एक बार म(cid:336) ही पूछा जायेगा।

i. Online आवेदनों के ससमय नि(cid:721)ार की जवाबदेही संबंधित पदाधिका(cid:303)रयों की होगी। ʼʼसेवा का अधिकार अधिनियमʼʼ के तहत् अधिसूचित सेवा समय सीमा (30 काय(cid:330) दिवस) के अंदर (cid:366)दान कर दी जायेगी अथवा आवेदन को कारण सहित अ(cid:738)ीकृ त कर दिया जायेगा। नियत समय सीमा के तहत आवेदन पर निण(cid:330)य नहीं लेने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) किसी18 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (cid:366)तिकू ल प(cid:303)रणाम प(cid:303)रल(िcid:407)त होने पर विल(cid:638) के लिए पूण(cid:330) जि(cid:643)ेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।

(vi). किरासन तेल थोक वि(cid:354)े ता की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) हेतु शु(cid:651) ट(cid:332) ेजरी चालान (JeGRAS) के मा(cid:559)म से जमा किए जाने के सा(cid:409) के साथ आवेदन उपायु(cid:389) को समपि(cid:330)त किया जायेगा। उपायु(cid:389) आवेदन की जाँच हेतु जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी को अ(cid:356)सा(cid:303)रत कर(cid:336)गे, जिनकी अनुशंसा पर उपायु(cid:389) के (cid:554)ारा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) ((cid:366)प(cid:361)-VI) निग(cid:330)त की जायेगी।

(vii). (cid:366)(cid:529)ेक अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593), निग(cid:330)त म(cid:336) व(cid:721)ु/व(cid:721)ुओं जिसका (cid:681)ापार किया जाना है, तथा, पोषक (cid:407)े(cid:361), (cid:681)ापार (cid:830)थल जहाँ अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारक डीलर के (cid:349)प म(cid:336) काय(cid:330) करेगा, का (cid:729)(cid:700) विवरण अंकित रहेगा।

(viii). विभि(cid:580) (cid:366)कार की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)यों हेतु अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी एवं उनके अधिकार-(cid:407)े(cid:361) नि(cid:635)वत् होंगे:-

Ţ॰ स ं॰ अनुǒİɑ का Ůकार अनुǒापन पदाधिकारी अधिकार Ɨेũ
1 उचित मूʞ की द ुकान स ंबंधित जिला आपूतिŊ पदाधिकारी/विशिʼ अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाह̃ता (आपूतिŊ)/ इन पदों पर संबंधित उपायुƅ Ȫारा Ůाधिकृ त पदाधिकारी जिला/Ɨेũ जिसके अȶगŊत उचित मूʞ द ुकान संचालक स ंचालित किया जाना ह ै।
2 किरासन तेल थोक विŢे ता उपायुƅ अȶगŊत जिला, जिसके विŢे ता की नियुİƅ की जानी है।

(ix). उचित मू(cid:670) दुकान संचालक को इस आदेश के अधीन अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) जारी की जायेगी तथा वेब पोट(cid:330)ल पर (cid:366)दशि(cid:330)त किया जायेगा।

(x). रा(cid:475) सरकार उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के लिए कमीशन की रकम नियत करेगी जिसका आव(cid:692)कतानुसार समय-समय पर पुनवि(cid:330)लोकन किया जा सके गा।

(xi). जन वितरण (cid:366)णाली दुकानदार साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त वित(cid:303)रत किये जाने वाले व(cid:721)ुओं का (cid:681)ापार नहीं कर सके गा। वैसी साम(िcid:356)याँ जिनका संबंध जनवितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त सरकार से (cid:366)ा(cid:593) होने वाली साम(िcid:356)यों से न हो, उसकी बि(cid:354)ी जनवितरण (cid:366)णाली दुकान पर की जा सकती है।

(xii). रा(cid:475) सरकार ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अधीन वित(cid:303)रत खा(cid:552)ा(cid:580)ों से भि(cid:580) अ(cid:586) व(cid:721)ुओं के वि(cid:354)य को उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की आथि(cid:330)क (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) सुधार लाने के लिए अनु(cid:466)ात करेगी◌े ।

(xiii). अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के (िcid:554)तीयक (cid:366)ति निग(cid:330)त करने हेतु आवेदक (cid:554)ारा विभागीय वेबसाईट https://dlms.jharkhnad.gov.in पर जाकर Registration के उपरांत Login करके संबंधित अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी को Online आवेदन (cid:366)ेषित किया जाएगा।

(xiv). (cid:366)(cid:529)ेक जिला म(cid:336) रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम से आ(cid:453)ादित (cid:366)ति जन वितरण दुकान राशन काड(cid:344) की औसत सं(cid:421)ा के आधार पर सभी जन वितरण (cid:366)णाली दुकानों म(cid:336) काड(cid:344) की ट(cid:339)गिंग की जाए। किसी भी प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) किसी भी दुकानदार के काड(cid:344) की सं(cid:421)ा म(cid:336) 10 (cid:366)तिशत से अधिक का विचलन नहीं होना चाहिए।

(xv).

a. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) निग(cid:330)मन के संबंध म(cid:336) आप(िcid:517)/शिकायत की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) आवेदक (cid:554)ारा अपनी आप(िcid:517)/शिकायत संबंधित अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी के पास प(cid:574)ह दिनों के अंदर दज(cid:330) की जाएगी। प(cid:574)ह दिनों के प(cid:686)ात् उनकी आप(िcid:517)/शिकायत मा(cid:586) नहीं होगी।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 19 b. अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी के (cid:721)र से आप(िcid:517) का नि(cid:721)ारण होने के उपरांत संबंधित आवेदक असंतु(िcid:700) की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) इसके वि(cid:349)(cid:544) उपायु(cid:389) के सम(cid:407) आप(िcid:517) के नि(cid:721)ारण की तिथि से प(cid:574)ह दिनों के अंदर अपील कर सकते है। प(cid:574)ह दिनों के प(cid:686)ात् उनकी अपील मा(cid:586) नहीं होगी।

11. अनुक(cid:636)ा के आधार पर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)

(क) विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-240, दिनांक 18.01.2017 के आलोक म(cid:336) मृत (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत जन वितरण (cid:366)णाली दुकानदार के आ(िcid:373)त बेरोजगार पति/प(cid:521)ी/पु(cid:361)/अविवाहित पु(cid:361)ी/ विधवा ब(cid:352)/विधवा पु(cid:361)ी/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा पु(cid:361)ी म(cid:336) से किसी एक को अनुक(cid:636)ा के आधार पर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)दान की जायेगी। (ख) मृत अविवाहित जन वितरण (cid:366)णाली वि(cid:354)े ता के मामले म(cid:336) उनके आ(िcid:373)त माता या पिता को अनुक(cid:636)ा के आधार पर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)दान की जायेगी। मृत जन वितरण (cid:366)णाली दुकानदार की मृ(cid:529)ु से पूव(cid:330) उनके (cid:554)ारा विहित (cid:366)(िcid:354)या (हि(cid:802)दु एडा(cid:810)शन ए(cid:503) म(cid:336)टेने(cid:588) ए(cid:387) 1956) के (cid:366)ावधान के अनुसार) से गोद लिया (cid:352)आ द(cid:517)क पु(cid:361)/द(cid:517)क अविवाहित पु(cid:361)ी को भी अनुक(cid:636)ा के आधार जन वितरण (cid:366)णाली दुकान की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)दान की जायेगी।

(ग) आ(िcid:373)त आवेदक को जन वितरण (cid:366)णाली दुकान खोलने के लिए कं डिका-10 (ii) के अ(cid:566)ग(cid:330)त (cid:830)थल के संबंध म(cid:336) (cid:366)माण-प(cid:361) (cid:366)(cid:721)ुत करना होगा।

(घ) आ(िcid:373)त आवेदक की आयु 18 वष(cid:330) से कम नहीं होनी चाहिए।

(ड़) महिला (cid:738)यं सहायता समूह या अ(cid:586) किसी भी सामूहिक संगठन जि(cid:590)(cid:336) जन वितरण (cid:366)णाली की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)ा(cid:593) है, को अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के संबंध म(cid:336) अनुक(cid:636)ा का लाभ किसी भी प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अनुमा(cid:586) नहीं होगा।

(च) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी की मृ(cid:529)ु होने पर उनके आ(िcid:373)तों (cid:554)ारा मृ(cid:529)ु की तिथि से एक वष(cid:330) के अंदर ऑनलाईन आवेदन करने पर अनुक(cid:636)ा के आधार पर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)दान की जायेगी। (छ) यदि आ(िcid:373)त आवेदक (cid:554)ारा अनुक(cid:636)ा के आधार पर जन वितरण (cid:366)णाली दुकान की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) आवंटित करने का अनुरोध किया जाता है तो 30 (तीस) दिनों के अ(cid:573)र संबंधित अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी आवेदक (cid:554)ारा आवेदन के साथ (cid:366)(cid:721)ुत अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)माण प(cid:361), मृ(cid:529)ु (cid:366)माण प(cid:361), आयु (cid:366)माण प(cid:361), च(cid:303)र(cid:361) (cid:366)माण प(cid:361), अनाप(िcid:517) (cid:366)माण प(cid:361) (अ(cid:586) आ(िcid:373)तों का), शपथ प(cid:361), वंशावली, आवास (cid:366)माण प(cid:361), (cid:830)थल (cid:366)माण प(cid:361) की जाँच कर सही पाये जाने पर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)दान कर(cid:336)गे। (ज) किसी प(cid:303)रवार म(cid:336) एकाधिक (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों की दावेदारी होने पर उपरो(cid:389) समयसीमा के अंदर प(cid:303)रवार के सद(cid:735)ों म(cid:336) सहमति होने पर ही अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) निग(cid:330)त की जायेगी। अ(cid:586)था अनुक(cid:636)ा का दावा रदद हो जायेगा।

(झ) झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जनवितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश, 2022 के लागू होने की तिथि से इस आदेश के लागू होने की तिथि के म(cid:559) मृत जनवितरण (cid:366)णाली दुकानदार के आ(िcid:373)त को एकबा(cid:303)रय सुविधा के (cid:349)प म(cid:336) अनुक(cid:636)ा के आधार पर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)दान की जायेगी।

12. अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी की श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)(cid:529)ायोजन

(i). नियं(cid:361)ण आदेश के (cid:366)ावधानों को लागू कराने के साथ-साथ जन वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त उचित मू(cid:670) के वि(cid:354)े ता को अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) निग(cid:330)त/(cid:738)ीकृ त करने, पहचान प(cid:361) निग(cid:330)त करने, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) म(cid:336) वणि(cid:330)त शत(cid:344), कत(cid:330)(cid:681)ों एवं उ(cid:517)रदायि(cid:533)ों का पालन कराने, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) को निलंबित करने20 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (cid:783)कं डिका-20(xx), एवं अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) को र(cid:542) करने की श(cid:304)(cid:389) अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी म(cid:336) निहित रह(cid:336)गी।

(ii). अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी को (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)याँ किसी अ(cid:586) पदाधिकारी को (cid:366)(cid:529)ायोजित नहीं की जाएँ गी। निरी(cid:407)ी पदाधिकारी (कं डिका-34(i) के अ(cid:566)ग(cid:330)त प(cid:303)रभाषित) से (cid:366)ा(cid:593) (cid:366)तिवेदन के आलोक म(cid:336) के वल अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा ही उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के वि(cid:354)े ता से कारण पृ(cid:453)ा कर उचित कार(cid:330)वाई की जायेगी।

13. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) की अवधि एवं (cid:366)देय शु(cid:651)

(i). इस आदेश के अ(cid:566)ग(cid:330)त निग(cid:330)त जन वितरण (cid:366)णाली दुकानों की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) अगले आदेश तक के लिए वैध होगी।

(ii). (cid:366)(cid:529)ेक अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) हेतु (cid:366)देय शु(cid:651) ((cid:349)पये म(cid:336)) नि(cid:635)वत् होगा:-

Ţ॰ स ं॰ अनुǒİɑ का Ůकार जन वितरण Ůणाली विŢे ता किरासन तेल थोक विŢे ता
1 नई अनुǒİɑ 5,000 10,000
2 Ȫितीयक Ůति 2,000 4,000

(iii). उपयु (cid:330)(cid:389) विनिदि(cid:330)(cid:700) शु(cid:651) टेªजरी चालान के मा(cid:559)म से (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) शीष(cid:330) (JeGRAS के मा(cid:559)म से) म(cid:336) सरकार के खाते म(cid:336) जमा किया जायेगा अथवा अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी के प(cid:407) म(cid:336) देय डिमा(cid:503) ड(cid:332) ा(cid:605) के (cid:349)प म(cid:336) समपि(cid:330)त किया जायेगा।

(iv). अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के निलंबित [कं डिका-20(xx)] या र(cid:542)ीकरण अथवा (cid:529)ाग-प(cid:361) की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) शु(cid:651) वापस नहीं किया जायेगा। यह राशि ज(cid:615) मानी जायेगी।

14. (cid:366)तिभूति जमा

(i). (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन के (cid:554)ारा नई अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के आवेदन के साथ अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) शु(cid:651) के अलावा (cid:366)तिभूति राशि जमा की जायेगी जिसकी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) नि(cid:635)वत् है:-

Ţ॰ स ं॰ अनुǒİɑ का Ůकार Ůतिभूति राशि (ŝपये)
1 उचित मूʞ की दुकान 10,000
2 किरासन तेल थोक विŢे ता 1,00,000

(ii). उपयु(cid:389) राशि म(cid:336) विभाग (cid:554)ारा समय-समय पर संशोधन किया जा सके गा। पूव(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)यों पर उपयु (cid:330)(cid:389) कं डिका लागू नहीं होगी।

(iii). (cid:366)तिभूति राशि नि(cid:635) उपायों से जमा की जा सकती है;

(क) अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी के प(cid:407) म(cid:336) डिमा(cid:565) ड(cid:332) ा(cid:605) के मा(cid:559)म से,

(ख) लोक लेखा खाता म(cid:336) ट(cid:332) ेजरी चालान (JeGRAS) के मा(cid:559)म से,

(iv). अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के निलंबित [कं डिका-20(xx)] या र(cid:542)ीकरण की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:366)तिभूति राशि वापस नहीं किया जायेगा। यह राशि ज(cid:615) मानी जायेगी। अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के (cid:529)ाग-प(cid:361) की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:366)तिभूति राशि डिमा(cid:503) ड(cid:332) ा(cid:605) के मा(cid:559)म से अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा वापस कर दी जायेगी।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 21

15. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) का ह(cid:721)ांतरण

जन वितरण (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सामा(cid:586) तौर पर ह(cid:721)ांत(cid:303)रत नहीं की जा सके गी, कि(cid:566)ु विशेष प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) जनवितरण (cid:366)णाली दुकान अपने भरन-पोषण के लिए अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) ह(cid:721)ांत(cid:303)रत कर सके गा।

16. एकरारनामा

जन वितरण (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के आवंटन के उपरा(cid:566) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारक (cid:554)ारा म(cid:336) रा(cid:475) सरकार के साथ एकरारनामा किया जायेगा। एकरारनामा के उपरांत ही अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारक को (cid:366)प(cid:361)-II म(cid:336) दुकान आवंटन आदेश एवं खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण की अनुमति (cid:366)दान की जायेगी।

17. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी/अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी के (cid:366)तिनिधि का पहचान प(cid:361)

अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा सभी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी को आधार आधा(cid:303)रत स(cid:529)ापन के उपरांत उचित पहचान प(cid:361) प(cid:303)रशि(cid:700)-III के अनुसार निग(cid:330)त किया जायेगा। अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी (cid:554)ारा पहचान प(cid:361) (cid:366)(cid:721)ुत करने के उपरांत ही आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं की आपूति(cid:330) की जायेगी जिसके लिए अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी अपना एक (cid:366)तिनिधि नामित कर सकता है। इस हेतु (cid:366)तिनिधि का पहचान प(cid:361) प(cid:303)रशि(cid:700)-IV के अनुसार निग(cid:330)त किया जायेगा। सभी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी एवं (cid:366)तिनिधि का (cid:366)(cid:529)ेक वष(cid:330) जनवरी माह म(cid:336) आधार आधा(cid:303)रत स(cid:529)ापन सुनि(िcid:686)त कराया जायेगा एवं इसके उपरांत ही अगले माह हेतु आवंटन उपल(cid:617) कराया जायेगा। 18. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) म(cid:336) प(cid:303)रवत(cid:330)न

(i). अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी (cid:554)ारा आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का भ(cid:503)ारण अथवा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:681)ापार (cid:830)थल से पोषक (cid:407)े(cid:361) के अ(cid:566)ग(cid:330)त भि(cid:580) (cid:830)थल पर (cid:681)ापार करना चाहते है, तो वैसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी को ऑनलाईन आवेदन देना होगा।

(ii). अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा आवेदन प(cid:361) (cid:366)ा(cid:593) होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जाँचोपरांत अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) म(cid:336) अंकित पोषक (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) आव(cid:692)क प(cid:303)रवत(cid:330)न करने अथवा उसे अ(cid:738)ीकृ त करने के संबंध म(cid:336) ऑनलाईन आदेश द(cid:336)गे तथा इसकी (cid:366)वि(िcid:700) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी के अनु(cid:466)ापन एवं काया(cid:330)लय से संधा(cid:303)रत अनु(cid:466)ापन पंजी म(cid:336) की जायेगी।

19. उचित मू(cid:670) दु कान संचालक के वि(cid:354)े ताओं को देय कमीशन

रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा संचालित विभि(cid:580) खा(cid:552)ा(cid:580) योजनाओं के अंतग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के वि(cid:354)े ताओं को देय कमीशन का भुगतान आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के उठाव/वितरण की समा(cid:304)(cid:593) के तीन माह के अ(cid:573)र कराने का दायि(cid:533) अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी का होगा।

अ(cid:559)ाय-IV

(अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धा(cid:303)रयों के उ(cid:517)रदायि(cid:533))

20. उचित मू(cid:670) दु कान की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) धारकों के कत(cid:330)(cid:681) एवं उ(cid:517)रदायि(cid:533)

जन वितरण (cid:366)णाली अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारकों के कत(cid:330)(cid:681) नि(cid:635)लि(cid:304)खत उप कं डिका-(i) से (xv) तक म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत है जिनका अनुपालन नहीं करने पर दुकान को विहित (cid:366)(िcid:354)या अपनाकर र(cid:542) किया जा सकता है -22 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (i). उचित मू(cid:670) दुकान का संचालन आवंटित (cid:681)(cid:304)(cid:389)/समूह के (cid:554)ारा किया जायेगा। (ii). राशन काड(cid:330)धारकों की हकदारी के अनुसार रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त निधा(cid:330)(cid:303)रत खुदरा निग(cid:330)म मू(cid:670) पर आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का वि(cid:354)य किया जायेगाय साथ ही वि(cid:354)े ता लाभुकों को वित(cid:303)रत की गई साम(cid:356)ी का रसीद सुपुद(cid:330) करेगा।

(iii). कोई राशन काड(cid:330)धारक, जो उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के मालिक के अभिलेखों से उ(cid:544)रण अभि(cid:366)ा(cid:593) करना चाहता है, दुकान संचालक को निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:349)0 10/-(दस) फीस एवं बाजार दर पर फोटो कॉपी की लागत जमा कर लि(cid:304)खत अनुरोध कर सके गा । अनुरोध और विनिदि(cid:330)(cid:700) फीस (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) की तारीख से 14 दिनों के भीतर उचित मू(cid:670) दुकान संचालक राशन काड(cid:330)धारक को ऐसे अभिलेख का उ(cid:544)रण (cid:366)दान करेगाय

(iv). दुकान के (cid:366)मुख (cid:830)थान पर दैनिक आधार पर नि(cid:635)लि(cid:304)खत के स(cid:638)ंध म(cid:336) सूचना-प(cid:485) पर जानकारी सं(cid:366)दश(cid:330)न करना:- (क) पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ एवं अं(cid:529)ोदय लाभा(cid:304)(cid:587)तों की सूची (ख) विभि(cid:580) योजनाओं के अ(cid:566)ग(cid:330)त आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं की हकदारी

(ग) माह के दौरान (cid:366)ा(cid:593) आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का (cid:720)ॉक (घ) आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का आरं भिक और अंतिम (cid:720)ॉक

(ड.) ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अधीन खा(cid:552)ा(cid:580)ों की गुणव(cid:517)ा और मा(cid:361)ा की बाबत शिकायतों के निपटान के लिए तं(cid:361) सहित (cid:366)ाधिकारी का नाम एवं पदनाम

(च) टॉल-(cid:367)ी हे(cid:665)लाईन न0;

(v). राशन काड(cid:330)धारकों के पंजी, निग(cid:330)म एवं वि(cid:354)य पंजियों का रख रखाव करना; (vi). इस (cid:366)योजन के लिए विनिदि(cid:330)(cid:700) अभिलेखों यथा राशन काड(cid:330) पंजी, भ(cid:503)ार पंजी ((cid:366)प(cid:361)-IV), वितरण पंजी ((cid:366)प(cid:361)-V) इ(cid:529)ादि को निरी(cid:407)ी पदाधिकारी के निद(cid:337)श के आलोक म(cid:336) (cid:366)(cid:721)ुत किया जायेगा;

(vii). जन वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के मा(cid:559)म से (cid:366)दान किये जा रहे खा(cid:552) पदाथ(cid:342) के सै(cid:636)ल का सं(cid:366)दश(cid:330)न करना;

(viii). निरी(cid:407)ण करने वाले पदाधिकारी को आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के आवंटन एवं वितरण से संबंधित पंजियों एवं अभिलेखों को उपल(cid:617) कराना और ऐसी जानकारी (cid:366)(cid:721)ुत किया जाना जो निरी(cid:407)ी पदाधिकारी अथवा अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा माँग की जाय(cid:336);

(ix). माह के अ(cid:566) के एक स(cid:593)ाह के अ(cid:573)र म(cid:336) आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के वा(cid:721)विक वितरण और अधिशेष (cid:720)ॉक का हिसाब मासिक (cid:366)तिवेदन ((cid:366)प(cid:361)-VI) के मा(cid:559)म से (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी अथवा अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी के निद(cid:337)श के आलोक म(cid:336) दिया जाना और उसकी (cid:366)ति (cid:356)ाम पंचायत को दिया जाना;

(x). सूचना- प(cid:485) पर सं(cid:366)दशि(cid:330)त विहित समय के अनुसार उचित कीमत की दुकान को खोला जाना और बंद किया जाना। उचित मू(cid:670) दुकान पर ई-पॉस मशीन का उपयोग करते (cid:352)ए जन वितरण (cid:366)णाली के सभी पारगमन संप(cid:580) करना। सभी साम(cid:356)ी उठावकता(cid:330) को संबंधित रसीद उपल(cid:617) कराना।

(xi). एक (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा एक ही जन वितरण (cid:366)णाली दुकान से दो या अधिक अलग-अलग राशन काड(cid:330) से उठाव किये जाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) उसकी लि(cid:304)खत सूचना अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी को देना। (xii). ई-पॉस मशीन म(cid:336) खराबी/(cid:681)वधान आने पर संबंधित संपक(cid:330) पदाधिकारी (पी॰एम॰यू॰) को अविलंब सूचना देना। संपक(cid:330) पदाधिकारी की अनुपल(cid:617)ता की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी को सूचित करना।

(xiii). (cid:366)ति(cid:830)थापन/हेरा-फे री/अपमि(cid:373)ण को रोके जाने के उ(cid:542)े(cid:692) से, आवंटिती सं(cid:830)था को ऐसे भौतिक अथवा इले(cid:387)(cid:332) ॉनिक उपकरणों की (cid:830)थापना एवं उनका नियमित संधारण करना होगा जैसा कि रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर विनिदि(cid:330)(cid:700) किया जाए।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 23 (xiv). (cid:366)(cid:529)ेक उचित मू(cid:670) दुकान की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) धारक जो किसी बाट या माप का किसी सं(cid:681)वहार म(cid:336) या संर(cid:407)ण के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप को स(cid:529)ापन या पुनः स(cid:529)ापन के लिए विधिक माप वि(cid:466)ान अधिकारी के काया(cid:330)लय म(cid:336) या ऐसे किसी अ(cid:586) (cid:830)थान म(cid:336), जिसे विधिक माप वि(cid:466)ान अधिकारी इस निमि(cid:517) विनिदि(cid:330)(cid:700) कर(cid:336), उस तारीख को या उससे पहले (cid:366)(cid:721)ुत करेगा जिसका स(cid:529)ापन अपे(िcid:407)त है।

(xv). उचित मू(cid:670) दु कान अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी ऐसा नही ं करे गा;

(क) राशन काड(cid:330)धारकों को जन वितरण (cid:366)णाली के अधीन भ(cid:503)ार म(cid:336) पड़़ी आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का उसकी हकदारी के अनुसार (cid:366)दाय करने से इ(cid:561)ार किया जाना। (ख) जन वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं को (cid:366)दाय करने के प(cid:686)ात् राशन काड(cid:330) संबंधित (cid:681)(cid:304)(cid:389) को वापस नहीं करना।

(ग) राशन काड(cid:330) धारी को वि(िcid:354)त की गई साम(cid:356)ी को उचित मू(cid:670) दुकान के प(cid:303)रसर म(cid:336) रखना।

(घ) राशन काड(cid:330) अथवा वितरण/(cid:720)ॉक/मिलान पंजी अथवा किसी अ(cid:586) आधिका(cid:303)रक द(cid:721)ावेज म(cid:336) फज(cid:334) अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389) अंकित करना।

(ड.) जन वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं की कालाबाजारी करना अथवा खुले बाजार म(cid:336) बि(cid:354)ी कर देना।

(च) उचित मू(cid:670) दुकान संचालक को किसी अ(cid:366)ाधिकृ त (cid:681)(cid:304)(cid:389)/सं(cid:830)था को ह(cid:721)ांत(cid:303)रत करना अथवा किराए पर देना।

(छ) अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी अथवा उनके (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी को लि(cid:304)खत पूवा(cid:330)नुमति के बिना काया(cid:330)वधि के दौरान दुकान ब(cid:573) रखना।

(ज) ई-पॉस का उपयोग किए बिना अथवा अपवाद पंजी के बिना (cid:738)े(cid:453)ापूव(cid:330)क खा(cid:552)ा(cid:580) का वितरण करना।

(झ) बिना स(cid:529)ापित एवं मुहरांकित माप-तौल उपकरणों के खा(cid:552)ा(cid:580), किरासन तेल इ(cid:529)ादि का वितरण करना।

(xvi). उचित मू(cid:670) दु कान संचालक पर किरासन तेल वितरण से संबंधित (cid:366)ावधान;

(क) उचित सं(cid:421)ा म(cid:336) तेल के ड(cid:332) म की (cid:681)व(cid:830)था करना। (ख) तेल के ड(cid:332) म को पीला रं ग से रं गना एवं ड(cid:332) म पर डीलर का नाम एवं लाईस(cid:336)स सं(cid:421)ा काले रं ग से अंकित करना।

(ग) तेल के ड(cid:332) म को आर.सी.सी. छतयु(cid:389) प(cid:383)ा मकान म(cid:336) रखना एवं अ(िcid:432) सुर(cid:407)ा हेतु समुचित (cid:366)बंध करना यथा-दुकान के अंदर अ(िcid:432)शामक यं(cid:361) अथवा बा(cid:656)ी म(cid:336) बालू भर कर दुकान के बाहर टांगना आदि।

(xvii). उचित मू(cid:670) दु कान संचालक संचालन हेतु अ(cid:586) (cid:366)ावधान;

(क) उचित मू(cid:670) की दुकानों का रं ग गुलाबी होगाय; (ख) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) म(cid:336) वणि(cid:330)त क(cid:517)(cid:330)(cid:681)ों और दायि(cid:533)ों का निव(cid:330)हन किया जायेगा;

(ग) सूचना-प(cid:485) प(cid:303)रशि(cid:700)-I के अनुसार रखा जायेगा; (घ) मू(cid:670) एवं भ(cid:503)ार (cid:366)दश(cid:330)न-प(cid:485) प(cid:303)रशि(cid:700)-II के अनुसार (cid:366)दशि(cid:330)त किया जायेगा;

(ड.) प(cid:303)रशि(cid:700)-III के अनुसार निग(cid:330)त पहचान प(cid:361) रखा जायेगा; (च) माप-तौल उपकरणों का स(cid:529)ापन (cid:366)माण-प(cid:361) (cid:366)दशि(cid:330)त किया जायेगा;

24 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

(xviii). नि(cid:635)ांकित (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) भी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी की दु कान र(cid:542) की जा सकती है:

(क) यदि निधा(cid:330)(cid:303)रत समय (निधा(cid:330)(cid:303)रत अवकाश छोड़कर) पर पूरा माह दुकान खुली नहीं रखते हों।

(ख) ल(िcid:407)त उपभो(cid:389)ाओं को समय पर खा(cid:552)ा(cid:580) आदि उपल(cid:617) नहीं कराते हों और यदि निधा(cid:330)(cid:303)रत दर से अधिक दर पर या कम मा(cid:361)ा म(cid:336) खा(cid:552)ा(cid:580) आदि उपल(cid:617) कराते हों। (ग) ल(िcid:407)त प(cid:303)रवारों का राशन काड(cid:330) अपने पास रखत(cid:336) हों।

(घ) राशन काड(cid:330) म(cid:336) बिना खा(cid:552)ा(cid:580) आदि उपल(cid:617) कराये गलत (cid:366)वि(िcid:700) करते हों। (ड) जन वितरण (cid:366)णाली के दुकानदार यदि कालाबाजारी म(cid:336) लि(cid:593) रहत(cid:336) हो तथा खा(cid:552)ा(cid:580) आदि को खुले बाजार म(cid:336) बेचते हों।

(च) अपना राशन दुकान दू सरे (cid:681)(cid:304)(cid:389)/सं(cid:830)था के मा(cid:559)म से चलवाते हों। (छ) यदि ई-पॉस मशीन सहित रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) अ(cid:586) मशीनों (यथा डिजिटल तौल मशीन) को जान बूझकर नुकसान प(cid:352)ँचाते हों अथवा (cid:738)े(cid:453)ाचा(cid:303)रता से उन मशीनों के उपयोग के बिना खा(cid:552)ा(cid:580) का वितरण करते हों।

(ज) यदि दुकानों (cid:554)ारा अपने ऑफलाईन वितरण या अपवाद पंजी से (cid:352)ये वितरण का अगले माह के (cid:366)थम सात काय(cid:330)दिवस के अ(cid:573)र ऑनलाईन इ(cid:501)(cid:332) ी नहीं कराया जा रहा हो। (झ) यदि दुकानदार (cid:554)ारा अपने वितरण (cid:407)े(cid:361) के मृत काड(cid:330)धारी, वि(cid:830)थापित काड(cid:330)धारी या वैसे काड(cid:330)धारी जो कि अपवज(cid:330)न मानकों के अधीन आ गये हो, की सूचना काया(cid:330)लय को नहीं दी जा रही हो।

(ञ) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली के अधीन खा(cid:552)ा(cid:580)ों के वितरण और हथालन म(cid:336) लगा (cid:352)आ हो और राशन काड(cid:330)धारकों हेतु आपू(cid:303)रत (cid:720)ॉक का हेरा-फे री, (cid:366)ति(cid:830)थापन उसम(cid:336) मिलावट करने या किसी (cid:366)(cid:354)म पर उसकी चोरी कर रहा हो।

(xix). यदि कोई अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी नियं(cid:361)ण आदेश के (cid:366)ावधानों, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) की शत(cid:342), कत(cid:330)(cid:681)ों/उ(cid:517)रदायि(cid:533)ों तथा रा(cid:475) सरकार के आदेश का उ(cid:671)ंघन करता है तो उसके (cid:729)(cid:700)ीकरण से असंतु(cid:700) रहने पर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) को अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी लि(cid:304)खत आदेश (cid:554)ारा र(cid:542) कर सकता है।

(xx). यदि उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के वि(cid:354)े ता के वि(cid:349)(cid:544) आव(cid:692)क व(cid:721)ु अधिनियम 1955 के अंतग(cid:330)त किसी आदेश के उ(cid:671)ंघन के आरोप म(cid:336) (cid:366)ाथमिकी दज(cid:330) की जाती है तो (cid:586)ायालय से जब तक जमानत (cid:366)ा(cid:593) नहीं होगा, तब तक वि(cid:354)े ता की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) निलंबित रह(cid:336)गी। यदि वह (cid:586)ायालय (cid:554)ारा दोषषि(cid:544) हो जाता है तो उसकी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) र(cid:542) कर दी जायेगी।

(xxi). अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) को निलंबित करने के पूव(cid:330) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी से कारण पृ(cid:453)ा करना आव(cid:692)क है। इस (cid:366)कार अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी को (cid:366)(cid:721)ावित अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) र(cid:542)ीकरण के वि(cid:349)(cid:544) अपना प(cid:407) रखने हेतु समुचित अवसर दिया जायेगा।

(xxii). अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के निलंबन अथवा र(cid:542) होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) खा(cid:552)ा(cid:580) का आवंटन बंद कर निकटतम उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के साथ संबधित वि(cid:354)े ता के आवंटन को संब(cid:544) किया जायेगा। (xxiii). अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) निलंबन [कं डिका-20(xx)] के प(cid:686)ात अनुभाजन (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहता(cid:330) (आपूति(cid:330)) तथा (cid:356)ामीण (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी (cid:554)ारा निलंबित दुकानों को निकटतम उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के वि(cid:354)े ता के दुकान के साथ उपभो(cid:389)ाओं को संब(cid:544) किया जायेगा।

(xxiv). उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के साथ संब(cid:544) (cid:407)े(cid:361) के अ(cid:566)ग(cid:330)त आने वाले सभी (cid:366)कार के उपभो(cid:389)ा यथा पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ प(cid:303)रवार, अ(cid:567)ोदय प(cid:303)रवार एवं झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा से आ(cid:453)ादित प(cid:303)रवारों को उसी वि(cid:354)े ता के दुकान के साथ संब(cid:544) किया जायेगा। (xxv). सामा(cid:586) प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) दुकान से उपभो(cid:389)ाओं की स(cid:638)(cid:544)ता म(cid:336) प(cid:303)रवत(cid:330)न नहीं किया जायेगा। यदि आव(cid:692)क हो तो अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी पदाधिकारी (cid:554)ारा सकारण आदेश निग(cid:330)त किया जायेगा एवं त(cid:534)ंबंधी को इसकी सूचना दी जायेगी।

(xxvi). अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) निलंबन [कं डिका-20(xx)] के पूव(cid:330) संबंधित वि(cid:354)े ता से कारणपृ(cid:453)ा करना होगा एवं उसे (cid:729)(cid:700)ीकरण देने का यथोचित मौका दिया जायेगा।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 25

21. जन वितरण (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दु कान संचालक की काय(cid:330) अवधि, अवकाश एवं

उचित मू(cid:670) के दु कान का आकार

(i). जन वितरण (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान संचालक नेगोशिएबल इ(cid:588)(cid:854)(cid:346) म(cid:336)ट ऐ(cid:387) 1881 के अंतग(cid:330)त घोषित अवकाश एवं सा(cid:593)ाहिक बंदी को छोडकर (cid:366)(cid:529)ेक दिन (cid:366)ातः 8 बजे से 2 बजे अपराहन तक खुली रहेगी। ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (cid:554)ारा किसी भी प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:366)ातः 07.00 बजे से पूव(cid:330) एवं अपरा(cid:741) 06.00 बजे के उपरा(cid:566) सरकार (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) खा(cid:552)ा(cid:580)/नमक/चीनी/किरासन तेल/अ(cid:586) साम(िcid:356)यों का वितरण नहीं किया जायेगा।'' जन वितरण (cid:366)णाली के खुलने तथा ब(cid:573) करने का समय यथाव(cid:692)क उपायु(cid:389) (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जायेगा। दुकान काय(cid:330) दिवस म(cid:336) कम से कम 6 घंटे के लिए खुली रह(cid:336)गी। (cid:830)थानीय आव(cid:692)कताओं को देखते (cid:352)ए सुबह और शाम को निधा(cid:330)(cid:303)रत समय म(cid:336) भी दुकान खोली जा सके गी। (ii). अप(cid:303)रहाय(cid:330) कारणों से यदि उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के वि(cid:354)े ता एक सीमित अवधि के लिए दुकान संचालन म(cid:336) असमथ(cid:330) हो तो उसके (cid:554)ारा (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी को आवेदन प(cid:361) देना होगा, जिनके (cid:554)ारा इसकी सूचना अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी को दिया जाएगा। उपभो(cid:389)ाओं को आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं को उपल(cid:617) कराने के लिए वैक(cid:304)(cid:665)क (cid:681)व(cid:830)था करने के उपरांत ही उ(cid:389) जन वितरण (cid:366)णाली विके ् रता को उ(cid:389) अवधि के लिए दुकान बंद रखने की अनुमति (cid:366)दान की जायेगी। एक वष(cid:330) म(cid:336) एक बार म(cid:336) अवकाश की अधिकतम अवधि 30 दिनों की होगी।

(iii). जन वितरण (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान संचालक का (cid:586)ूनतम आकार इस (cid:366)कार का होगा जिससे कम से कम दो माह की आव(cid:692)कता के बराबर खा(cid:552)ा(cid:580) एवं अ(cid:586) व(cid:721)ुओं का भ(cid:565)ारण किया जा सके ।

(iv). उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के सामने इतना खुला (cid:830)थान अव(cid:692) होना चाहिए जिसम(cid:336) पं(cid:304)(cid:389)व(cid:544) होकर महिला एवं पु(cid:349)ष राशन काड(cid:330)धारक आव(cid:692)क व(cid:721)ुएँ (cid:366)ा(cid:593) कर सक(cid:336) ।

22. किरासन तेल थोक वि(cid:354)े ता के कत(cid:330)(cid:681) एवं उ(cid:517)रदायि(cid:533)

(i). किरासन तेल थोक वि(cid:354)े ता के नि(cid:635)ांकित कत(cid:330)(cid:681) होंगे;

(क) तेल क(cid:636)नी से जन वितरण (cid:366)णाली म(cid:336) वितरण हेतु आवंटन माह का किरासन तेल (cid:366)ा(cid:593) कर विनिदि(cid:330)(cid:700) (cid:830)थल पर रखना।

(ख) उचित मू(cid:670) की दुकानों की मांग के फौरन बाद अथवा जिला (cid:366)शासन के निदेशानुसार पंचायत मु(cid:421)ालय (cid:721)र पर किरासन तेल उपल(cid:617) करानाय वशत(cid:338) इन उचित मू(cid:670) के संचालकों (cid:554)ारा किरासन तेल के उचित मू(cid:670) का भुगतान कर दिया गया हो एवं मिलान पंजी म(cid:336) आव(cid:692)क (cid:366)वि(िcid:700) कर ली गई हो।

(ग) रा(cid:475) सरकार/अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा समय-समय पर निधा(cid:330)(cid:303)रत पंजी एवं अभिलेख संधा(cid:303)रत करना।

(घ) निरी(cid:407)ी पदाधिकारी को आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के आवंटन एवं वितरण से संबंधित पंजियों एवं अभिलेखों को उपल(cid:617) कराना और ऐसी जानकारी (cid:366)(cid:721)ुत किया जाना जो निरी(cid:407)ी पदाधिकारी अथवा अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा माँग की जाय।

(ड.) रा(cid:475) सरकार/अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा समय-समय पर निधा(cid:330)(cid:303)रत अभि(cid:366)माणित बाट एवं माप रखना।

(च) (cid:681)ापार (cid:830)थल पर (cid:366)वेश (cid:554)ार के निकट किसी (cid:366)मुख (cid:830)थान पर सूचना प(cid:485) पर नि(cid:635)ांकित सूचनाएँ (cid:366)दशि(cid:330)त करना; (a) दुकान खुलने की अवधि (10 बजे पूवा(cid:330)(cid:741) से 5 बजे अपरा(cid:741) तक)26 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (b) दुकान बंदी का दिन (सा(cid:593)ाहिक एक दिन) (c) दैनिक आधार पर आरं भिक (cid:720)ॉक, (cid:366)ा(cid:593) मा(cid:361)ा, वि(cid:354)य की मा(cid:361)ा एवं अंतिम (cid:720)ॉक

(d) किरासन तेल का निग(cid:330)म मू(cid:670) (e) वि(cid:354)े ता का नाम एवं अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा

(छ) रा(cid:475) सरकार/अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत विधि से लेखा संधारण करना एवं निरी(cid:407)ी पदाधिकारी (cid:554)ारा मांग किए जाने पर (cid:366)(cid:721)ुत करना।

(ज) डिमा(cid:503) ड(cid:332) ा(cid:605), चेक अथवा एन.ई.एफ.टी. के मा(cid:559)म से किरासन तेल का मू(cid:670) (cid:366)ा(cid:593) होने के प(cid:686)ात् उचित मू(cid:670) दुकान संचालक को (cid:354)मब(cid:544) तरीके से संधा(cid:303)रत कै श मेमो (cid:366)दान करना।

(झ) जन वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के मा(cid:559)म से (cid:366)दान किये जा रहे किरासन तेल के सै(cid:636)ल का सं(cid:366)दश(cid:330)न करना।

(ञ) तेल क(cid:636)नियों (cid:554)ारा विनिदि(cid:330)(cid:700) (cid:681)व(cid:830)था के अंतग(cid:330)त, वै(cid:466)ानिक विधि से किरासन का भंडारण करना।

(ii). किरासन तेल थोक वि(cid:354)े ता ऐसा नही ं करे गा;

(क) (cid:681)ापार अवधि म(cid:336) बिना अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकार अथवा (cid:366)ाधिकृ त (cid:681)(cid:304)(cid:389) के पुवा(cid:330)नुमति के (cid:681)ापार प(cid:303)रसर को बंद रखना।

(ख) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) म(cid:336) विनिदि(cid:330)(cid:700) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/सं(cid:421)ा के अति(cid:303)र(cid:389) किसी अ(cid:586) को किरासन की बि(cid:354)ी करना।

(ग) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) म(cid:336) निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:830)थल अथवा जिला (cid:366)शासन (cid:554)ारा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)द(cid:517) (cid:830)थल के अति(cid:303)र(cid:389) किसी अ(cid:586) (cid:830)थल पर किरासन तेल भंडा(cid:303)रत करना।

(घ) उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की मिलान पंजी अपने पास रखना।

(ड.) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)द(cid:517) (cid:681)ापार (cid:830)थल अथवा जिला (cid:366)शासन (cid:554)ारा अनुमति (cid:366)द(cid:517) (cid:830)थल के अति(cid:303)र(cid:389) किसी अ(cid:586) (cid:830)थल पर (cid:681)ापार से संबंधित अभिलेख रखना।

अ(cid:559)ाय-V

(आवंटन, उठाव, सं(cid:356)हण प(cid:303)रवहन एवं वितरण)

23. आवंटन, उठाव, सं(cid:356)हण एवं प(cid:303)रवहन

(i) भारत सरकार अथवा रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा जन वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त आवंटित खा(cid:552)ा(cid:580)ों को दू सरे काय(cid:330) के लिए विचलित नहीं किया जायेगा।

(ii) के (cid:574) सरकार से खा(cid:552)ा(cid:580)ों का आवंटन (cid:366)ा(cid:593) होने के उपरा(cid:566) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा जिलावार खा(cid:552)ा(cid:580)ों का उप आवंटन निग(cid:330)त किया जायेगा तथा आवंटन माह के पूव(cid:330)वत(cid:334) माह के दौरान निगम ससमय भारतीय खा(cid:552) निगम के गोदामों से खा(cid:552)ा(cid:580) उठाव कर अपने गोदामों म(cid:336) सं(cid:356)हित करेगा। खा(cid:552)ा(cid:580) उठाने की अंतिम तिथि भारत सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत तिथि होगी। आव(cid:692)कतानुसार रा(cid:475) सरकार भारतीय खा(cid:552) निगम के गोदाम से उचित मू(cid:670) दुकान संचालक तक सीधे खा(cid:552)ा(cid:580)ों का प(cid:303)रवहन कर सके गी।

(iii) जिला द(cid:503)ाधिकारी-सह-उपायु(cid:389)/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी अथवा रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा नामित स(cid:407)म पदाधिकारी (cid:554)ारा जन वितरण (cid:366)णाली की दुकानों को खा(cid:552)ा(cid:580) का आवंटन दुकानवार किया जायेगा। जन वितरण (cid:366)णाली के दुकानदारों को खा(cid:552)ा(cid:580) का उपावंटन करते समय पिछले माह के अवित(cid:303)रत खा(cid:552)ा(cid:580) का भी हिसाब रखा जायेगा।

(iv) निगम अ(cid:453)ी गुणव(cid:517)ा के खा(cid:552)ा(cid:580) का उठाव भारतीय खा(cid:552) निगम के गोदामों से करेगा एवं खा(cid:552)ा(cid:580) इ(cid:529)ादि की गुणव(cid:517)ा निगम के गोदामों म(cid:336) भी बरकरार रखी जायगी।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 27 (v) डोर (cid:720)ेप डिलीवरी (cid:681)व(cid:830)था के तहत उपायु(cid:389)/जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी अथवा निगम (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी जैसा रा(cid:475) सरकार निधा(cid:330)(cid:303)रत करे, उसके (cid:554)ारा भारतीय खा(cid:552) निगम/निगम के गोदाम से खा(cid:552)ा(cid:580) का उठाव कर उसे जन वितरण (cid:366)णाली की दुकान पर भेजने की (cid:681)व(cid:830)था आवंटित माह की पहली तारीख के पूव(cid:330) सुनि(िcid:686)त कर(cid:336)गे।

(vi) जिला द(cid:503)ाधिकारी-सह-उपायु(cid:389) सुनि(िcid:686)त कर(cid:336)गे कि निगम (cid:554)ारा उठाव किये गये खा(cid:552)ा(cid:580) की स(cid:636)ूण(cid:330) मा(cid:361)ा विभि(cid:580) (cid:366)ख(cid:503)ों म(cid:336) अव(cid:304)(cid:830)थत निगम के गोदामों म(cid:336) प(cid:352)ँचाने के प(cid:686)ात् डोर (cid:720)ेप डिलीवरी के मा(cid:559)म से जिले के संबधित (cid:366)ख(cid:503) के उपावंटन सूची के अनुसार खा(cid:552)ा(cid:580) की शत (cid:366)तिशत मा(cid:361)ा जन वितरण (cid:366)णाली की दुकान म(cid:336) प(cid:352)ँचा दिया गया हो। दुकान को माह के आवंटन के अनुसार खा(cid:552)ा(cid:580) की आपूति(cid:330) एकमु(cid:689) की जायगी।

(vii) रा(cid:475) सरकार यह सुनि(िcid:686)त करेगी की माह के दौरान उचित मू(cid:670) दुकान संचालक को आवंटित खा(cid:552)ा(cid:580)ों के (cid:720)ॉक को (cid:366)दशि(cid:330)त करने वाला आदेश रा(cid:475) के वेब पोट(cid:330)ल सहित प(cid:304)(cid:624)क डोमेन पर (cid:366)दशि(cid:330)त किया जाए।

24. वितरण

(i) आवंटित सं(cid:830)था (cid:554)ारा राशन काड(cid:330) धा(cid:303)रयों को खा(cid:552)ा(cid:580) एवं अ(cid:586) आव(cid:692)क साम(cid:356)ी उस मा(cid:361)ा एवं अनुपात म(cid:336) तथा उस रीति से वितरण किया जाएगा, जैसा कि विभाग (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जाए। (ii) उचित मू(cid:670) दुकान से पा(cid:361) राशनकाड(cid:330)धा(cid:303)रयों को यथा अवधा(cid:303)रत दरों पर खा(cid:552)ा(cid:580) एवं अ(cid:586) आव(cid:692)क साम(cid:356)ी का वितरण किया जाएगा।

(iii) उचित मू(cid:670) दुकान का वि(cid:354)े ता राशन काड(cid:330) धा(cid:303)रयों को खा(cid:552)ा(cid:580) एवं अ(cid:586) आव(cid:692)क साम(cid:356)ी का वितरण यथासंभव माह की 1 ली तारीख से (cid:366)ारं भ करेगा: पर(cid:566)ु जब किसी कारणवश ऐसा करना संभव न हो तो वि(cid:354)े ता उचित मू(cid:670) दुकान (cid:721)रीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा सतक(cid:330) ता समिति के सद(cid:735)ों को कारणों सहित वितरण (cid:366)ारं भ करने की तारीख संसूचित करेगा।

(iv) उचित मू(cid:670) दुकान संचालक को (cid:366)दाय किये गये सम(cid:721) उपकरणों के समुचित रख-रखाव (Maintainance) के लिए आवंटिती सं(cid:830)था उ(cid:517)रदायी होगी, कि(cid:566)ु सुर(cid:407)ा (यथा-चोरी, आगजनी आदि) के लिए संबंधित दुकान संचालक उ(cid:517)रदायी होंगे।

(v) उचित मू(cid:670) दुकान का वि(cid:354)े ता वितरण के समय राशन काड(cid:330) धा(cid:303)रयों से उसकी पहचान हेतु रा(cid:475) शासन (cid:554)ारा विनिदि(cid:330)(cid:700) द(cid:721)ावेज या जीवमितीय (बायोमेटि(cid:332) क) की मांग कर सके गा। (vi) यदि राशन काड(cid:330)धारक किसी विशि(cid:700) माह के दौरान उस माह की पा(cid:361)तानुसार साम(cid:356)ी (वितरण की निधा(cid:330)(cid:303)रत तिथि तक) का (cid:354)य नहीं करता है तो वह ऐसी शेष साम(cid:356)ी अगले माह (cid:366)ा(cid:593) कर सके गा। काड(cid:330)धारक उसकी निधा(cid:330)(cid:303)रत पा(cid:361)ता की साम(cid:356)ी को एकमु(cid:689) अथवा कि(cid:689)ों म(cid:336) (cid:366)ा(cid:593) कर सके गा।

(vii) किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) के पास राशन काड(cid:330) होने के उपरा(cid:566) ही उसे खा(cid:552)ा(cid:580) आदि उठाव करने की अनुमति (cid:366)दान होगी पर(cid:566)ु राशन काड(cid:330) होने मा(cid:361) से ही उसे खा(cid:552)ा(cid:580) आदि (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) का अधिकार नहीं होगा, ब(cid:304)(cid:651) उसका नाम ई-पॉस मशीन म(cid:336) भी होना चाहिए।

(viii) उचित मू(cid:670) दुकानदार कोई ऐसी साम(cid:356)ी का वितरण नहीं करेगा जिसकी गुणव(cid:517)ा भ(cid:503)ारण अथवा अ(cid:586) किसी कारण से मानव उपयोग के लिए सुर(िcid:407)त न रह गई हो।

(ix) उचित मू(cid:670) दुकान का वि(cid:354)े ता संबंधित राशन काड(cid:330) धा(cid:303)रयों/गृह(cid:830)थी के सद(cid:735)ों के सिवाय अ(cid:586) किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) को आव(cid:692)क व(cid:721)ुएं (cid:366)दान नही करेगाः

पर(cid:566)ु यदि कोई काड(cid:330) धारक और उसके गृह(cid:830)थी के सभी वय(cid:715) सद(cid:735) 60 वष(cid:330) से अधिक आयु या निः श(cid:389) है उसकी पा(cid:361)ता का खा(cid:552)ा(cid:580) एवं अ(cid:586) साम(cid:356)ी काड(cid:330)धारक (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त (cid:681)(cid:304)(cid:389) को दिया जा सके गा। उचित मू(cid:670) दुकान का वि(cid:354)े ता ऐसे सम(cid:721) सं(cid:681)वहार वितरण का पृथक से अभिलेख संधा(cid:303)रत करेगा।28 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (x) उचित मू(cid:670) दुकान/तेल कं पनी/थोक (cid:681)ापारी तथा उनका (cid:366)ाधिकृ त प(cid:303)रवहनक(cid:771)ता से भि(cid:580) कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389), ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अधीन वित(cid:303)रत किये जाने वाले नीले किरासन तेल का प(cid:303)रवहन, भ(cid:503)ारण या वि(cid:354)य नहीं करेगा।

(xi) विभाग (cid:554)ारा किसी चि(cid:304)(cid:590)त वग(cid:330)/(cid:373)ेणी के लाभुकों के लिये खा(cid:552)ा(cid:580) आदि के होम डिलिविरी की (cid:681)व(cid:830)था की जा सकती है।

25. रा(cid:475) (cid:721)रीय एवं डोर-(cid:720)ेप डिलिवरी म(cid:336) (cid:366)यु(cid:389) प(cid:303)रवहन-सह-हथालन अभिक(cid:517)ा(cid:330) के कत(cid:330)(cid:681) एवं

उ(cid:517)रदायि(cid:533)

(i) यह कि इस आदेश म(cid:336) अ(cid:586)था (cid:366)दान किए जाने के अति(cid:303)र(cid:389) सभी प(cid:303)रवहन-सह-हथालन अभिक(cid:517)ा(cid:330)य

(क) यह सुनि(िcid:686)त कर(cid:336)गे कि उनके (cid:554)ारा चावल, गे(cid:353)ँ, नमक, चीनी, दाल इ(cid:529)ादि व(cid:721)ुएँ नियमित गुणव(cid:517)ा एवं मा(cid:361)ा म(cid:336) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) (cid:830)थल से (cid:366)ा(cid:593) किए जाएँ एवं गुणव(cid:517)ा तथा मा(cid:361)ा म(cid:336) बिना (cid:351)ास (cid:352)ए सुपुद(cid:330)गी (cid:830)थल पर ह(cid:721)गत करा द(cid:336)। (cid:351)ास की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:351)ास की अधिसीमा तक (cid:366)तिपूति(cid:330) हेतु संबंधित प(cid:303)रवहन-सह-हथालन अभिक(cid:517)ा(cid:330) उ(cid:517)रदायी होंगे। (ख) बिना किसी विलंब के वितरण हेतु ह(cid:721)गत आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का संपूण(cid:330) (cid:366)भार ल(cid:336)गे एवं प(cid:303)रवहन कर(cid:336)गे। यदि अप(cid:303)रहाय(cid:330) कारणों से गाड़ी खड़ा रखने की आव(cid:692)कता होती है तो निगम अथवा जिला (cid:366)शासन को इसकी सूचना द(cid:336)गे।

(ग) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा खा(cid:552)ा(cid:580) के प(cid:303)रवहन काय(cid:330) म(cid:336) (cid:366)यु(cid:389) सभी वाहनों म(cid:336) अधि(cid:703)ापित जी.पी.एस. माग(cid:330)न यं(cid:361) के रख-रखाव की संपूण(cid:330) जि(cid:643)ेदारी निभाएँ ग(cid:336)।

(घ) (cid:366)ा(cid:593) भंडार के सुर(िcid:407)त प(cid:303)रवहन की समुचित (cid:681)व(cid:830)था कर(cid:336)गे एवं प(cid:303)रवहन के (cid:354)म म(cid:336) किसी (cid:351)ास अथवा (cid:407)ति हेतु पूण(cid:330)तया उ(cid:517)रदायी होंगे।

(ड.) किसी भी हालत म(cid:336) (cid:366)(cid:529)(cid:407) या परो(cid:407) (cid:349)प से अपने (cid:681)ापार को किसी अ(cid:586) (cid:681)(cid:304)(cid:389) को ह(cid:721)ांत(cid:303)रत अथवा प(cid:485)े/किराये पर नहीं द(cid:336)गे।

(च) चालक, खलासी, मैनेजर, लिपिक इ(cid:529)ादि सभी कम(cid:330)चा(cid:303)रयों को फोटो-यु(cid:389) पहचान प(cid:361) (cid:366)दान कर(cid:336)गे।

(छ) प(cid:303)रवहन विभाग, (cid:373)म विभाग सहित अ(cid:586) वैधानिक (cid:366)ाधिकार के नियमों, (cid:366)ावधानों एवं आदेशों का पालन कर(cid:336)गे।

(ज) जन वितरण (cid:366)णाली की साम(िcid:356)यों के प(cid:303)रवहन एवं हथालन से संबंधित पूण(cid:330) एवं (cid:361)ुटिहीन लेखा संधा(cid:303)रत कर(cid:336)गे। साथ ही रा(cid:475) सरकार एवं निगम (cid:554)ारा समय-समय पर निधा(cid:330)(cid:303)रत पंजी एवं (cid:303)रटन(cid:330) संधा(cid:303)रत कर(cid:336)गे।

(झ) निगम/संबंधित जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी के साथ ह(cid:721)ा(cid:407)(cid:303)रत एकरारनामा की शत(cid:344) के अनुपालन स(cid:418)ी से करने हेतु उ(cid:517)रदायी होंगे।

(ञ) जन वितरण (cid:366)णाली साम(िcid:356)यों के प(cid:303)रवहन म(cid:336) (cid:366)यु(cid:389) वाहनों को अपने लागत पर निगम (cid:554)ारा विनिदि(cid:330)(cid:700) रं ग म(cid:336) प(cid:336)ट कराएँ गे एवं निधा(cid:330)(cid:303)रत रं ग एवं आकार म(cid:336) वाहनों पर सूचना अंकित कर(cid:336)गे।

(त) रा(cid:475) सरकार अथवा निगम (cid:554)ारा प(cid:303)रवहन तथा हथालन के उचित (cid:366)बंधन हेतु समय- समय पर जारी आदेशों/निद(cid:337)शों का पालन कर(cid:336) गे।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 29

(ii) रा(cid:475)-(cid:721)रीय प(cid:303)रवहन-सह-हथालन अभिक(cid:517)ा(cid:330);

(क) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के (cid:366)बंध निदेशक (cid:554)ारा नियु(cid:389) किए जाएँ गे।

(ख) माह म(cid:336) आवंटित जन वितरण (cid:366)णाली साम(िcid:356)यों की पूरी मा(cid:361)ा (cid:366)ति माह भारतीय खा(cid:552) निगम (cid:554)ारा संचालित विनिदि(cid:330)(cid:700) गोदाम से (cid:366)ा(cid:593) कर झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड (cid:554)ारा संचालित विनिदि(cid:330)(cid:700) गोदामों तक समान मा(cid:361)ा एवं गुणव(cid:517)ा म(cid:336) समय-सीमा के अंतग(cid:330)त गोदाम (cid:366)भारी को ह(cid:721)गत कराएँ ग(cid:336)।

(ग) भारतीय खा(cid:552) निगम से गेट पास एवं झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के उठाव (cid:366)भारी से चालान (दो (cid:366)तियों म(cid:336)) की (cid:366)ति (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336)गे एवं डिलिवरी के उपरांत चालान की मूल (cid:366)ति पर गोदाम (cid:366)भारी की पावती (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336)गे।

(घ) प(cid:303)रवहन से संबंधित निगम सूचनाओं का संधारण कर(cid:336)गे,

(i) साम(cid:356)ी (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) एवं डिलिवरी की तिथि एवं समय (ii) गोदाम जहाँ डिलीवर किया गया (iii) आवंटन माह (iv) बोरों की सं(cid:421)ा एवं कु ल वजन (v) उठाव हेतु अवशेष मा(cid:361)ा (vi) वाहन का निबंधन सं(cid:421)ा (vii) वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल सं(cid:421)ा

(iii) डोर (cid:720)ेप डिलिवरी अभिक(cid:517)ा(cid:330);

क) निदेशालय/निगम/उपायु(cid:389) (cid:554)ारा नियु(cid:389) किए जाएँ गे। (ख) माह म(cid:336) आवंटित जन वितरण (cid:366)णाली साम(िcid:356)यों की पूरी मा(cid:361)ा (cid:366)ति माह झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड (cid:554)ारा संचालित विनिदि(cid:330)(cid:700) गोदाम से (cid:366)ा(cid:593) कर आवंटित उचित मू(cid:670) दुकान संचालक तक समान मा(cid:361)ा एवं गुणव(cid:517)ा म(cid:336) समय- सीमा के अंतग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान के अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी को ह(cid:721)गत कराएँ ग(cid:336)। (ग) झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) एवं असैनिक आपूति(cid:330) निगम लिमिटेड के गोदाम (cid:366)भारी से चालान (दो (cid:366)तियों म(cid:336)) (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336)गे एवं डिलिवरी के उपरांत चालान की मूल (cid:366)ति पर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी की पावती (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336)गे एवं दू सरी (cid:366)ति अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी को ह(cid:721)गत कराय(cid:336)गे।

(घ) प(cid:303)रवहन से संबंधित नि(cid:635) सूचनाओं का संधारण कर(cid:336)गे,

(i) साम(cid:356)ी (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) एवं डिलिवरी की तिथि एवं समय (ii) दुकान जहाँ डिलिवर किया गया (iii) आवंटन माह (iv) बोरों की सं(cid:421)ा एवं कु ल वजन (v) उठाव हेतु अवशेष मा(cid:361)ा (vi) वाहन का निबंधन सं(cid:421)ा (vii) वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल सं(cid:421)ा (viii) मिलान पंजी30 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

अ(cid:559)ाय-VI

(शत(cid:344) का उ(cid:671)ंघन)

26. जन वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त व(cid:721)ुओं का (cid:681)पवत(cid:330)न एवं (cid:366)ति(cid:830)थापन

(i) कोई (cid:366)ाधिकारी या उसके (cid:554)ारा इस निमि(cid:517) कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389) या कोई अ(cid:586) (cid:681)(cid:304)(cid:389), जो ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अधीन खा(cid:552)ा(cid:580)ों के वितरण और हथालन म(cid:336) लगा (cid:352)आ है, राशन काड(cid:330)धारकों हेतु आपू(cid:303)रत (cid:720)ॉक का हेरा-फे री, (cid:366)ति(cid:830)थापन उसम(cid:336) मिलावट करने या किसी (cid:366)(cid:354)म पर उसकी चोरी करने म(cid:336) नहीं लगेगा।

(cid:729)(cid:700)ीकरण:- इस ख(cid:503) के (cid:366)ायोजनों के लिए-

(क) ''हेरा-फे री'' से अभि(cid:366)ेत है ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली के अधीन गोदाम से निग(cid:330)मित आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का विनिदि(cid:330)(cid:700) लाभुकों से भि(cid:580)/(cid:681)(cid:304)(cid:389)यों/(cid:830)थानों को अनाधिकृ त वितरण/प(cid:303)रवहन।

(ख) ''(cid:366)ति(cid:830)थापन'' से अभि(cid:366)ेत है ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अ(cid:566)ग(cid:330)त लाभुकों को वितरण हेतु (cid:366)ा(cid:593) आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं को नि(cid:635) गुणव(cid:517)ा (cid:373)ेणी की स(cid:778)श आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं से (cid:830)थानाप(cid:580) करना।

27. आव(cid:692)क व(cid:721)ु अधिनियम 1955 के अंतग(cid:330)त दोष सि(cid:304)(cid:544)यों का प(cid:303)रणाम

आव(cid:692)क व(cid:721)ु अधिनियम 1955 (क(cid:336) (cid:363)ीय अधिनियम की धारा-10) के धारा-3 के अधीन किये गए किसी आदेश के उ(cid:671)ंघन के कारण (cid:586)ायालय (cid:554)ारा किसी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी को सि(cid:544) दोषी ठहरा दिये जाने पर अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा लि(cid:304)खत आदेश (cid:554)ारा उसकी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) र(cid:542) कर दी जायेगी।

28. द(cid:503)

(i) एकरारनामा अथवा आदेश के किसी उपबंध के उ(cid:671)ंघन की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा नि(cid:635)ांकित कार(cid:330)वाई कर निलंबित अथवा र(cid:542) करते (cid:352)ए जमा (cid:366)तिभूति की राशि ज(cid:615) की जा सके गी:- (क) अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी संबंधित उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) तब तक र(cid:542) नहीं कर सकता है जब तक कि उचित मू(cid:670) दुकान संचालक को लि(cid:304)खत म(cid:336) अपना प(cid:407) (cid:366)(cid:721)ुत करने का अवसर न दिया गया हो।

(ख) यु(cid:304)(cid:389)यु(cid:389) अवसर देने के प(cid:686)ात् अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी कारण सहित आदेश पा(cid:303)रत कर अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) को निलंबित [कं डिका-20(xx)] कर सके गा। अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के वि(cid:349)(cid:544) लाभुकों के बीच खा(cid:552)ा(cid:580) वितरण म(cid:336) अनियमितता संबंधित शिकायत/ प(cid:303)रवाद (cid:366)ा(cid:593) होने पर दुकान संचालक को यु(cid:304)(cid:389)यु(cid:389) अवसर देते (cid:352)ए तथा (cid:366)ाकृ तिक (cid:586)ाय के सि(cid:544)ं◌ातो का पालन करते (cid:352)ए दस दिनों के अंदर कारण बताओं नोटिस जारी करेगा। वह सुनि(िcid:686)त करेगा कि अंतिम आदेश तीन मास के भीतर पा(cid:303)रत किया जाए।

(ii) यदि यह पाया जाता है कि उचित मू(cid:670) के दुकानधारक (cid:554)ारा किसी ऐसे अपा(cid:361) (cid:681)(cid:304)(cid:389) को खा(cid:552)ा(cid:580) वित(cid:303)रत कर दिया गया है या खा(cid:552)ा(cid:580) उपयोगित किया गया है, जिसके पास राशन काड(cid:330) नहीं हो एवं ई-पॉस मशीन म(cid:336) नाम दज(cid:330) नहीं हो, तो उसका मू(cid:670) जि(cid:643)ेवार वि(cid:354)े ता से वसूल कर लिया जायेगा।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 31 (cid:332) अ(cid:586) (cid:681)(cid:304)(cid:389) (iii) यदि कोई उचित मू(cid:670) दुकान संचालक/सं(cid:830)था/वग(cid:330) अपने (cid:366)बंधक, वि(cid:354)े ता या कोइ(cid:332)

के मा(cid:559)म से इस आदेश या के (cid:574)ीय आदेश की श(cid:771)तों या रा(cid:475) सरकार/आयु(cid:389)/उपायु(cid:389)/अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा जारी किये गए किसी निद(cid:337)श का उ(cid:671)ंघन करता है, तो स(cid:407)म (cid:366)ाधिकारी उपख(cid:503) (ii) के अनुसार कार(cid:330)वाई करेगा और जमा (cid:366)तिभूति की राशि को पूण(cid:330)तः या अंशतः ज(cid:615) कर लेगा।

(iv) कालाबाजारी एवं अ(cid:586) गंभीर मामलो म(cid:336) कानूनी कार(cid:330)वाई की जायेगी। (v) जन वितरण (cid:366)णाली दुकानदार या डोर (cid:720)ेप डिलिवरी अभिक(cid:517)ा(cid:330) के (cid:554)ारा कम साम(cid:356)ी उपल(cid:617) कराने पर (cid:366)ति किलो(cid:356)ाम 100 (cid:349)पये की दर से संबंधित जिला आपूति(cid:330) पदाधिकारी के (cid:554)ारा जांचोपरा(cid:566) द(cid:503) अधिरोपित किया जा सके गा।

29. शा(cid:304)(cid:721)

यदि कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389) इस आदेश के उपबंधों का उ(cid:671)ंघन करता है तो वह आव(cid:692)क व(cid:721)ु अधिनियम 1955 (क(cid:336) (cid:363)ीय अधिनियम की धारा-10) की धारा-7 के अधीन द(cid:503) का दायी होगा।

30. अपील

(i) जन वितरण (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान संचालक हेतु अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) जारी करने अथवा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के र(cid:542)ीकरण के आदेश से (cid:681)थित कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389) नियं(cid:361)ण आदेश के अंतग(cid:330)त (cid:366)ाधिकृ त अपीलीय पदाधिकारी (उपायु(cid:389)) के सम(cid:407) उ(cid:389) आदेश की (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है और अपीलीय पदाधिकारी उ(cid:389) अपील का निपटारा 60 दिन की अवधि के भीतर करेगा। इसके वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)म(cid:503)लीय आयु(cid:389) के सम(cid:407) अपील दायर किया जा सकता है।

(ii) जन वितरण (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त किरासन तेल के थोक वि(cid:354)े ता हेतु अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) जारी करने अथवा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के र(cid:542)ीकरण के आदेश से (cid:681)थित कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389) नियं(cid:361)ण आदेश के अंतग(cid:330)त (cid:366)म(cid:503)लीय आयु(cid:389) के सम(cid:407) उ(cid:389) आदेश की (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है और अपीलीय पदाधिकारी उ(cid:389) अपील का निपटारा 60 दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(iii) ऐसे किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि (cid:681)थित (cid:681)(cid:304)(cid:389) को सुने जाने का यु(cid:304)(cid:389)यु(cid:389) अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(iv) अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान अपीलीय पदाधिकारी यह निद(cid:337)श दे सके गा कि अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा जारी आदेश ऐसी अवधि तक तथा जिसे कं डिका (iii) के अधीन उ(cid:389) (cid:366)ाधिकारी अ(cid:586) प(cid:407)कार को यु(cid:304)(cid:389)यु(cid:389) अवसर देने के लिए आव(cid:692)क समझ(cid:336) या अपील के निपटारे तक जो पूव(cid:330)(cid:517)र हो, (cid:366)भावी नहीं होगा।

(v) अपीलीय पदाधिकारी अथवा अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा उचित मू(cid:670) की दुकानदार/किरासन तेल थोक वि(cid:354)े ता के वि(cid:349)(cid:544) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के निलंबन [कं डिका-20(xx)]/र(cid:542)ीकरण आदेश अथवा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के निलंबन/र(cid:542)ीकरण से मु(cid:389) करने हेतु तक(cid:330) संगत आदेश पा(cid:303)रत किया जायेगा। 31. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के निलंबन/र(cid:542) होने के प(cid:686)ात् आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का (cid:681)यन

नियं(cid:361)ण आदेश के अधीन जारी की गयी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) र(cid:542) या निलंबित [कं डिका-20(xx)] होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी से संब(cid:544) उपभो(cid:389)ाओं का यथासंभव online नजदीकी दुकान से संब(cid:544) किया जायेगा। अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी के पास उपल(cid:617) खा(cid:552)ा(cid:580) /आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का भ(cid:503)ार, अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) र(cid:542) या निलंबन आदेश पा(cid:303)रत होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पणन पदाधिकारी/(cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी की देख-रेख म(cid:336) संबधित दुकान से संब(cid:544) उपभो(cid:389)ाओं के बीच निधा(cid:330)(cid:303)रत दर एवं मा(cid:361)ा के अनुसार वित(cid:303)रत कर (cid:366)ा(cid:593) राशि वितरण करने वाले अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी को वापस कर दी जायेगी।32 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

अ(cid:559)ाय-VII

(अनु(cid:373)वण)

32. जन वितरण (cid:366)णाली के काय(cid:344) का अनु(cid:373)वण

(i) विभाग उचित मू(cid:670) दुकानों की स(cid:407)म (cid:366)ाधिकारी (cid:554)ारा तीन मास म(cid:336) एक बार से अ(cid:586)ून नियमित निरी(cid:407)ण सुनि(िcid:686)त करेगा। रा(cid:475) सरकार निरी(cid:407)ण अनुसूची, जाँच के बि(cid:802)दुओं की सूची और उ(cid:389) आदेश का अनुपालन सुनि(cid:686)त करने के लिए उ(cid:517)रदायी (cid:366)ाधिकारी को विनिदि(cid:330)(cid:700) करते (cid:352)ए आदेश जारी करेगा। ʼʼजाँच करने वाले स(cid:407)म पदाधिकारी (cid:554)ारा (cid:366)प(cid:361)-IX म(cid:336) जन वितरण (cid:366)णाली दुकानों का अनु(cid:373)वण/निरी(cid:407)ण कर जाँच (cid:366)तिवेदन उपल(cid:617) कराया जायेगा।

(ii) विभाग सुनि(िcid:686)त करेगा कि ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अधीन खा(cid:552)ा(cid:580)ों का (cid:720)ॉक, जैसा की निगम के गोदामों से जारी किया जाता है, के भ(cid:503)ारण, प(cid:303)रवहन या किसी अ(cid:586) (cid:366)(cid:354)म पर, जब तक की राशन काड(cid:330)धारक को उसका प(cid:303)रदान नहीं कर दिया जाता है, बदला या उससे छे ड़छाड़ नहीं किया जायगा।

(iii) विभाग रा(cid:475), जिला, (cid:624)ॉक और उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के (cid:721)र पर खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उ(cid:389) अधिनियम म(cid:336) विनिदि(cid:330)(cid:700) कृ (cid:529)ों को करने के लिए ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के लिए सतक(cid:330) ता समितियां (cid:830)थापित करेगा।

(iv) सतक(cid:330) ता समितियों की बैठक(cid:336) सभी (cid:721)रों पर (cid:366)(cid:529)ेक तिमाहीं म(cid:336) कम-से-कम एक बार आयोजित की जायेगी और बैठकों की तारीख और अवधि की जानकारी सभी को (cid:366)दान की जायेगी। (v) सतक(cid:330) ता समितियों (cid:554)ारा की जाने वाली बैठक म(cid:336) विचार-विमश(cid:330) किये गये मु(cid:542)ों पर की गई कार(cid:330)वाई की अगली बैठक म(cid:336) समी(cid:407)ा की जायेगी।

(vi) विभाग एक आंत(cid:303)रक शिकायत निवारण तं(cid:361) अधिसूचित करेगी जिसके अंतग(cid:330)त टोल (cid:367)ी का◌ॅ ल स(cid:336)टर और रा(cid:475) वेब पोट(cid:330)ल का उपयोग भी है।

(vii) विभाग शिकायत निवारण अधिकारी के अ(cid:552)तन (cid:623)ोरों का (cid:681)ापक (cid:366)चार करेगी जैसे कि नाम, टेलीफोन न0/मोबाईल न0 एवं शिकायत निवारण तं(cid:361) के काया(cid:330)लय का पता भी शामिल होगा। (viii) विभाग खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अधीन पा(cid:361) लाभुको के बीच खा(cid:552)ा(cid:580)ों के वितरण से संब(cid:304)(cid:576)त विषयों म(cid:336) (cid:681)थित (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों की शिकायतों का (cid:533)(cid:303)रत और (cid:366)भावी निवारण करने के लिए जिला शिकायत निवारण अधिका(cid:303)रयों की नियु(cid:304)(cid:389) करेगी।

(ix) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के वि(cid:349)(cid:544) खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम की धारा 16 के अधीन अपील रा(cid:475) खा(cid:552) आयोग के सम(cid:407) की जायेगी एवं अपील की समय सीमा अंकित करना होगा।

(x) विभाग, शिकायतों के स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) के (cid:574) सरकार के उपब(cid:576) 7 के (cid:366)ा(cid:349)प म(cid:336) (cid:361)ैमासिक आधार पर (cid:303)रपोट(cid:330) (cid:366)(cid:721)ुत करेगी।

(xi) विभाग विधि के अधीन (cid:366)दशि(cid:330)त नाग(cid:303)रक चाट(cid:330)र या के (cid:574)् र सरकार (cid:554)ारा जारी आदश(cid:330) नाग(cid:303)रक चाट(cid:330)र के आधार पर इसे जारी और अंगीकार करेगी।

(xii) विभाग रा(cid:475) म(cid:336) उचित मू(cid:670) की दुकानों के काय(cid:330)करण के संब(cid:576) म(cid:336) विभि(cid:580) (cid:721)रों पर आवधिक (cid:303)रपोटि(cid:333)ग की एक (cid:366)णाली विहित करेगी, जिसके अंतग(cid:330)त इले(cid:387)(cid:332) ॉनिक मंच भी है।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 33 (xiii) विभाग इले(cid:387)(cid:332) ॉनिक मंच के मा(cid:559)म से ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के एक सिरे से दू सरे सिरे तक (cid:366)चालनों की मॉनिटि(cid:332) ंग सुनि(िcid:686)त करेगी।

(cid:729)(cid:700)ीकरण:- इस उपख(cid:503) के (cid:366)योजन के लिए ''एक सिरे से दू सरे सिरे तक (cid:366)चालन'' म(cid:336)

ंखला (cid:366)बंधन का लाभुकों, राशनकाड(cid:330) और अ(cid:586) डाटा बेसों का डिजिटाइजेशन, आपूति(cid:330) (cid:373)ृ

क(cid:817)(cid:599)ूटरीकरण, पारदशि(cid:330)ता पोट(cid:330)ल की (cid:830)थापना, शिकायत निवारण तं(cid:361) और उचित मू(cid:670) दुकान के (cid:738)चालन से स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त (िcid:354)याकलाप शामिल ह(cid:339)।

(xiv) विभाग राशन काड(cid:330)धारकों को उनके अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के बारे म(cid:336) इले(cid:387)(cid:332) ॉनिकी और (िcid:366)ंट मा(cid:559)मों के साथ उचित मू(cid:670) दुकानों के बाहर (cid:366)दश(cid:330)न बोड(cid:342) के मा(cid:559)म से शि(िcid:407)त करने के लिए आव(cid:692)क कदम उठायेगी।

(xv) किसी भी जन वितरण (cid:366)णाली दुकान के वि(cid:349)(cid:544)़ जांच उसी शिकायत प(cid:361)/अ(cid:631)ावेदन पर किया जायेगा जो कि उसके वितरण (cid:407)े(cid:361) के काड(cid:330)धारी या निवा(cid:330)चित जन(cid:366)तिनिधि के (cid:554)ारा किया गया हो। इस आदेश के अंतग(cid:330)त (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी बिना किसी शिकायत प(cid:361) के भी जांच कर सकते है।

33. पारदशि(cid:330)ता और जवाबदेही-

ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली से स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त सभी अभिलेखों को साव(cid:330)जनिक डोमेन म(cid:336) रखा जायेगा और उ(cid:590)(cid:336) विभाग (cid:554)ारा यथाविहित रीति म(cid:336) साव(cid:330)जनिक निरी(cid:407)ण के लिए खुला रखा जायेगा।

अ(cid:559)ाय-VIII

((cid:366)कीण(cid:330))

34. (cid:366)वेश, तलाशी एवं अभि(cid:356)हण की श(cid:304)(cid:389)

(i) नि(cid:635)लि(cid:304)खत पदाधिकारी अपने अपने (cid:407)े(cid:361)ाधिकार म(cid:336) उचित मू(cid:670) दुकान संचालक या किसी प(cid:303)रसर म(cid:336), जो उचित मू(cid:670) दुकान के कारोबार से संबंधित हो, (cid:366)वि(िcid:700), निरी(cid:407)ण, जाँच, तलाशी एवं अभि(cid:356)हण करने के लिए इस आदेश के अधीन (cid:366)ाधिकृ त होंगे:-

भारतीय (cid:366)शासनिक सेवा एवं झारख(cid:503) (cid:366)शासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/विभाग या (cid:366)म(cid:503)लीय आयु(cid:389) या उपायु(cid:389) (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी।

(ii) (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी ऐसे अभिलेखों या द(cid:721)ावेजों की जाँच या माँग कर सके गा जो उसके (cid:554)ारा जाँच के लिए आव(cid:692)क समझ(cid:336) जाएँ और वह अपने सम(cid:407) (cid:366)(cid:721)ुत अभिलेखों या द(cid:721)ावेजों से उ(cid:544)रण या (cid:366)तियाँ ले सके गा।

(iii) (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी को कोई प(cid:303)रवाद के (cid:366)ा(cid:593) करने पर या अ(cid:586)था यदि यह वि(cid:695)ास करने का कारण हो कि इस आदेश या के (cid:574) के "ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश, 2015 एवं समय-समय पर संशोधित" के उपबंधों का उ(cid:671)ंघन (cid:352)आ है या इन आदेशों का अनुपालन करने की (cid:778)(िcid:700) से वह उचित मू(cid:670) दुकान संचालक या किसी प(cid:303)रसर म(cid:336), जो उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के कारबार के सं(cid:681)वहार से संबंधित है, म(cid:336) (cid:366)वि(cid:700) हो सके गा, उनकी जाँच या तलाशी कर सके गा।34 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 (iv) (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी खा(cid:552)ा(cid:580)ों और अ(cid:586) व(cid:721)ुओं की लेखाओं या (cid:720)ॉक की ऐसी लेखा बहियों की तलाशी अभि(cid:356)हण कर सके गा या उ(cid:590)(cid:336) हटा सके गा, जहाँ ऐसे (cid:366)ाधिकारी को वि(cid:695)ास करने का कारण हो कि इनका उपयोग "ल(िcid:407)त साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश, 2015 एवं समय-समय पर संशोधित" अथवा इस आदेश के उपबंधों का उ(cid:671)ंघन म(cid:336) किया जा रहा है या किया जायेगा।

(v) उप ख(cid:503) (iv) के अधीन तलाशी और अभि(cid:356)हण करने वाला (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी जिला पदाधिकारी या उसके (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी को, की गई तलाशी और उसके (cid:554)ारा अभिगृहित किये गये खा(cid:552)ा(cid:580)ों और अ(cid:586) व(cid:721)ुओं के (cid:720)ॉक के (cid:623)ोरों की जानकारी देगा। (v) तलाशी और अभि(cid:356)हण से स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त भारतीय द(cid:503) (cid:366)(िcid:354)या संहिता 1973 की धारा-100 के उपबंध, जहाँ तक हो सके , इस आदेश के अधीन तलाशी और अभि(cid:356)हण पर लागू होंगे। (vi) निदेशालय (cid:721)र पर एक उड़नद(cid:721)ा दल गठित होगा, इसम(cid:336) सद(cid:735) के (cid:349)प म(cid:336) झारख(cid:503) आपूति(cid:330) सेवा के दो पणन पदाधिकारी एवं दो (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी रह(cid:336)गे। यह दल विभाग (cid:554)ारा संचालित विभि(cid:580) योजनाओं के आपूति(cid:330) एवं वितरण (cid:681)व(cid:830)था की जाँच कर आव(cid:692)क कार(cid:330)वाई हेतु संबंधित (cid:366)ाधिकार को (cid:366)तिवेदित करेगा।

35. विमु(cid:304)(cid:389)

नियं(cid:361)ण आदेश का (cid:366)ावधान नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:554)ारा या उनके निमि(cid:517) आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के (cid:354)य, वि(cid:354)य या वि(cid:354)य के लिए संचय पर लागू नहीं होगा - (i) के (cid:574)ीय सरकार,

(ii) रा(cid:475) सरकार, (iii) रा(cid:475) सरकार की सं(cid:830)थाएं , संगठन अथवा रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा अनुमोदित एज(cid:336)सियाँय (iv) कोई के (cid:574)ीय या रा(cid:475) (cid:721)रीय सहकारी समिति।

36. इस आदेश के अधीन स(cid:549)ावपूव(cid:330)क की गई कार(cid:330) वाई के लिए संर(cid:407)ण

किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) के वि(cid:349)(cid:544) किसी चीज के लिए, जो इस आदेश के अनुसरण म(cid:336) स(cid:549)ावपूव(cid:330)क की गई है या किए जाने के लिए आशायित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या अ(cid:586) विधिक कार(cid:330)वाई नहीं की जाएगी।

37. आव(cid:692)क निदेश देने की श(cid:304)(cid:389)

रा(cid:475) सरकार/विभाग, (cid:366)म(cid:503)लीय आयु(cid:389) एवं जिले के उपायु(cid:389) साव(cid:330)जनिक वितरण (cid:366)णाली के अधीन (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों के अ(cid:566)ग(cid:330)त आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के योजनाब(cid:544) वितरण को सुनि(िcid:686)त करने के लिए आव(cid:692)क निदेश जारी कर सके ग(cid:336) और उचित मू(cid:670) दुकान संचालक/सं(cid:830)था/वग(cid:330) ऐसे निदेशों का अनुसरण करने को आब(cid:544) होग(cid:336)।

38. विभाग को नियम बनाने की श(cid:304)(cid:389)

खा(cid:552) साव(cid:330)जनिक वितरण एवं उपभो(cid:389)ा मामले विभाग, झारख(cid:503) (cid:554)ारा जन वितरण (cid:366)णाली दुकानों के सफल व सुचा(cid:349) संचालन एवं काया(cid:330)(cid:587)यन हेतु भवि(cid:712) म(cid:336) विभागीय मं(cid:361)ी के अनुमोदनोपरा(cid:566) इस आदेश के नीतिगत मामलों म(cid:336) यथा आव(cid:692)कतानुसार संशोधन कर सके गा।

39. (cid:366)(cid:529)(cid:407) लाभ ह(cid:721)ांतरण

के (cid:574) सरकार के दिये गए निदेश के आलोक म(cid:336) हर संभव योजना म(cid:336) (cid:366)(cid:529)(cid:407) लाभ ह(cid:721)ांतरण (DBT) लागू करने का (cid:366)यास रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा किया जायेगा।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 35

40. निरसन

(i) नियं(cid:361)ण आदेश के अंतग(cid:330)त इस आदेश के अधिसूचित होने के पूव(cid:330) से उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के वि(cid:354)े ताओं के वि(cid:349)(cid:544) लंबित कार(cid:330)वाई त(cid:509)ालीन समय म(cid:336) लागू आदेश के अंतग(cid:330)त नि(cid:707)ादित की जाय(cid:336)गी।

(ii) जन वितरण (cid:366)णाली के अंतग(cid:330)त उचित मू(cid:670) दुकान संचालक की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593), अनु(cid:466)ापन (cid:366)(िcid:354)या, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) शु(cid:651), (िcid:554)तीयक अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) शु(cid:651), अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का काय(cid:330) संचालन, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का काय(cid:330) अवधि एवं अवकाश, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) का निलंबन [कं डिका-20(xx)] तथा र(cid:542)ीकरण, तलाशी एवं ज(cid:615)ी, द(cid:503), अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के निलंबन [कं डिका-20(xx)]/ र(cid:542)ीकरण के प(cid:686)ात् आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का (cid:681)यन, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) का ह(cid:721)ांतरण, एकरारनामा, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का पहचान प(cid:361), अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) म(cid:336) (cid:681)ापार (cid:830)थल का प(cid:303)रवत(cid:330)न एवं आव(cid:692)क व(cid:721)ु अधिनियम 1955 के अंतग(cid:330)त दोष-सि(cid:304)(cid:544)यों का प(cid:303)रणाम तथा अपील से संबंधित पूव(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त प(cid:361), प(cid:303)रप(cid:361), आदेश, निदेश एतद् (cid:554)ारा विलोपित समझे जायेग(cid:336), परं तु जन वितरण (cid:366)णाली (cid:681)व(cid:830)था की सु(cid:778)ढ़ीकरण एवं विभि(cid:580) खा(cid:552)ा(cid:580) योजनाओं से संबंधित आदेश, निदेश, प(cid:361) एवं प(cid:303)रप(cid:361) पूव(cid:330) की भाँति लागू रह(cid:336)गे।

(iii) उचित मू(cid:670) दुकान संचालक के अनु(cid:373)वण के संबंध म(cid:336) पूव(cid:330) म(cid:336) समय समय पर निग(cid:330)त प(cid:303)रप(cid:361) जो इस नियं(cid:361)ण आदेश के (cid:366)ावधानों के (cid:366)तिकू ल न हो, लागू रहेगा एवं आदेश के अधीन अधिसूचित समझा जायेगा।

41. इससे संबंधित विभागीय संलेख सं(cid:421)ा-2342, दिनांक 26.09.2024 पर मं(िcid:361)प(cid:303)रषद् की दिनांक 27.09.2024 की बैठक की मद सं(cid:421)ा-34 के (cid:349)प म(cid:336) (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) है।

झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से, अनु॰ - प(cid:303)रशि(cid:700)-I से V एवं (cid:366)प(cid:361)- I से X

(उमा शंकर सिंह), सरकार के (cid:366)भारी सचिव।36 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

(cid:366)प(cid:361)-I

{उपख(cid:503)-10(iv) के अधीन}

"झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश-2024 के अ(cid:566)ग(cid:330)त उचित मू(cid:670) की

दुकान की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) मंजूरी के लिए आवेदन प(cid:361)"

सेवा म(cid:336),

अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी,

..................................................................

.......................................................................................।

महोदय,

म(cid:339) 'झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश-2024ʼ के अधीन अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) मंजूरी के लिए इसके (cid:554)ारा आवेदन करता (cid:353)ँ। अपे(िcid:407)त विशि(िcid:700)याँ नि(cid:635) (cid:366)कार है:-

1. आवेदक की विशि(िcid:700)याँ

: -----------------------------------------------------------------------------------------

: -----------------------------------------------------------------------------------------

(क) नाम (ख) शै(cid:407)णिक यो(cid:438)ता : ----------------------------------------------------------------------------------------- (ग) पिता/पति का नाम : ----------------------------------------------------------------------------------------- (घ) आयु

2. आवेदक के निवास (cid:830)थान का पता ((cid:830)थायी तथा वत(cid:330)मान)

: -----------------------------------------------------------------------------------------

(क) मकान

सं(cid:421)ा/हो(cid:304)(cid:658)ंग नं॰

(ख) मोह(cid:671)ा/वाड(cid:330) नं॰ : ----------------------------------------------------------------------------------------- (ग) (cid:356)ाम/क(cid:732)ा/(cid:366)ख(cid:503) : ----------------------------------------------------------------------------------------- (घ) थाना : ----------------------------------------------------------------------------------------- (ड.) जिला : -----------------------------------------------------------------------------------------

3. (cid:681)ापार (cid:830)थल का विवरण

: -----------------------------------------------------------------------------------------

(क) (cid:356)ाम/वाड(cid:330) नं॰

(मुह(cid:671)ा सहित),

जहाँ के लिए

अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) अपे(िcid:407)त

: -----------------------------------------------------------------------------------------

है - (ख) मकान/दुकान

सं(cid:421)ा

(ग) हो(cid:304)(cid:658)ंग नं॰ : ----------------------------------------------------------------------------------------- (घ) (cid:407)े(cid:361)फल : ----------------------------------------------------------------------------------------- (ड.) खाता नं॰ : ----------------------------------------------------------------------------------------- (च) खेसरा नं॰ : ----------------------------------------------------------------------------------------- (छ) चैहदी : ----------------------------------------------------------------------------------------- (ज) मुह(cid:671)ा/वाड(cid:330) नं॰ : -----------------------------------------------------------------------------------------

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 37

(झ) (cid:356)ाम/शहर : ----------------------------------------------------------------------------------------- (ञ) थाना : ----------------------------------------------------------------------------------------- (ट) जिला : -----------------------------------------------------------------------------------------

: -----------------------------------------------------------------------------

4. दुकान का (cid:830)थान अपना है या

किराया का? अगर किराया का है तो

किरायानामा का (cid:366)ति संल(cid:432) कर(cid:336)।

: -----------------------------------------------------------------------------

5. (cid:400)ा आवदेक के पास पूव(cid:330) से अ(cid:586)

किसी कारोबार की अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) है,

----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

विवरण द(cid:336)

: -----------------------------------------------------------------------------

6. (cid:400)ा आवेदक को आव(cid:692)क व(cid:721)ु

अधिनियम, 1955 के अधीन जारी

किए गए किसी आदेश के उ(cid:671)ंघन

के कारण गत तीन वष(cid:344) के दौरान

कभी भी (cid:586)ायालय (cid:554)ारा सि(cid:544) दोषी

तो नहीं ठहराया गया है?

: -----------------------------------------------------------------------------

7. (cid:400)ा आवेदक को किसी (cid:586)ायालय

(cid:554)ारा दिवालिया घोषित या सि(cid:544)दोषी

ठहराया गया है?

: -----------------------------------------------------------------------------

8. (cid:400)ा आवेदक के उपर कोई

आपराधिक मामला तो लंबित नहीं

है?

: -----------------------------------------------------------------------------

9. (cid:400)ा आवेदक सरकारी लाभ के

किसी पद पर पद(cid:830)थापित तो नहीं ह(cid:339)?

: -----------------------------------------------------------------------------

10. (cid:400)ा आवेदक सरकारी नौकरी म(cid:336) ह(cid:339)?

यदि हाँ तो वि(cid:721)ृत विवरण द(cid:336)।

: -----------------------------------------------------------------------------

11. (cid:400)ा आवेदक के पास आटा-च(cid:383)ी

है?

म(cid:339) ......................................................................................................................... एतद् (cid:554)ारा घोषणा करता (cid:353)ँ कि उपयु (cid:330)(cid:389) मद सं(cid:421)ा 1 से 11 म(cid:336) वणि(cid:330)त विशि(िcid:700)याँ मेरी सव(cid:342)(cid:517)म जानकारी तथा वि(cid:695)ास के अनुसार सही है एवं उनम(cid:336) कु छ भी नहीं छिपाया गया है। भवि(cid:712) म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत त(cid:538) अस(cid:529) पाये जाने पर म(cid:339) कानूनी कार(cid:330)वाई का भागी होउँगा।

म(cid:339) 'झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश-2022' के (cid:366)ावधानों को सावधानीपूव(cid:330)क पढ़/समझ लिया है तथा म(cid:339) उनका पालन करने के लिए सहमत (cid:353)ँ।

(cid:830)थान : .................................................................................

दिनांक : .................................................................................

आवेदक का ह(cid:721)ा(cid:407)र38 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

(cid:366)प(cid:361)-II

{उपख(cid:503)-16 के अधीन}

"झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश-2024 के अ(cid:566)ग(cid:330)त उचित मू(cid:670) की

दुकान का अनु(cid:466)ाप(cid:361)"

अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा : ...........................................................................................

अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का

फोटो

चालान सं(cid:421)ा : ...........................................................................................

: ...........................................................................................

तारीख

;स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त (cid:407)े(cid:361) के

आपूति(cid:330) निरी(cid:407)क

(cid:554)ारा अभि(cid:366)माणित

अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का नाम : ...........................................................................................

एवं अनु(cid:466)ापन

पदाधिकारी (cid:554)ारा

पिता/पति का नाम : ...........................................................................................

(cid:366)तिह(cid:721)ा(cid:407)(cid:303)रत)

: ...........................................................................................

पता

कत(cid:330)(cid:681) और उ(cid:517)रदायि(cid:533)

1. "झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदे श-2024" के उपबंधों तथा इस अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के क(cid:517)(cid:330)(cid:681)ों और उ(cid:517)रदायि(cid:533)ों के अधीन (cid:373)ी ............................................................................................................................................

को जन वितरण (cid:366)णाली अ(cid:566)ग(cid:330)त आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के (cid:354)य, वि(cid:354)य और संवितरण को नियमित करने के लिए आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का भंडारण नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:830)थान पर करने हेतु इसके (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त किया जाता है - (ज) दुकान किराये पर है तो भवन मालिक का नाम

भंडारण (cid:830)थान का विवरण (क) खाता : ........................................................................................................ (ख) खेसरा : ........................................................................................................ (ग) हो(cid:304)(cid:658)ंग नं॰ : ........................................................................................................ (घ) दुकान का (cid:407)े(cid:361)फल : ........................................................................................................ (ड.) दुकान का विवरण : ........................................................................................................ (च) पता : ........................................................................................................ (छ) दुकान की चैहदी : ........................................................................................................ ......................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ : ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................

एवं पता

: ........................................................................................................

2. आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का विवरण (क) खा(cid:552)ा(cid:580) (ख) चीनी : ........................................................................................................ (ग) किरासन तेल : ........................................................................................................ (घ) नमक : ........................................................................................................ (ड.) दाल : ........................................................................................................ (च) अ(cid:586) व(cid:721)ुएँ : ........................................................................................................ 3. (क) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी खा(cid:552), साव(cid:330)जनिक वितरण एवं उपभो(cid:389)ा मामले विभाग, झारख(cid:503) (cid:554)ारा निग(cid:330)त निदे श के आलोक म(cid:336) भंडार और बि(cid:354)ी पंजी संधा(cid:303)रत करे गा। (cid:354)मांक-2 म(cid:336) वणि(cid:330)त आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का मा(cid:361)ा पंजियों म(cid:336) नि(cid:635) (cid:366)कार (cid:366)वि(िcid:700) करे गा - (i) खा(cid:552)ा(cid:580)-(cid:304)(cid:403)ं टल या किलो(cid:356)ाम म(cid:336) (ii) नमक, चीनी, दाल आदि/खा(cid:552) तेल/किरासन तेल-लीटर म(cid:336)झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 39 (ख) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी भंडार पंजी म(cid:336) सभी (cid:366)वि(िcid:700)याँ अगले दिन दुकान खुलने के पूव(cid:330) नि(िcid:686)त (cid:349)प से पूण(cid:330) कर लेगा।

4. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी निगोशियेबल इं(cid:720)(cid:347) मे(cid:564) ऐ(cid:387), 1981 के अ(cid:566)ग(cid:330)त घोषित साव(cid:330)जनिक अवकाश/सा(cid:593)ाहिक बंदी के दिनों को छोड़कर, (cid:366)तिदिन दुकान खोलेगा तथा ''सूचना प(cid:485)ʼʼ दुकान के बाहर एवं ''मू(cid:670) एवं भंडार (cid:366)दश(cid:330)न प(cid:485)ʼʼ दुकान के अ(cid:573)र सहज (cid:778)(cid:692) (cid:830)थान पर (cid:366)दशि(cid:330)त करेगा।

5. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी दुकान से स(cid:638)(cid:544) पी॰एच॰एच॰, अ(cid:567)ोदय और JSFSS लाभा(cid:304)(cid:587)तों की सूची सहज (cid:778)(cid:692) (cid:830)थान पर (cid:366)दशि(cid:330)त करेगा।

6. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी राशन काड(cid:330)धारी को आवय(cid:685) व(cid:721)ुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निधा(cid:330)(cid:303)रत दर पर वितरण करेगा।

7. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी, आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं को निधा(cid:330)(cid:303)रत दर/कीमत से उ(cid:452)(cid:517)र दर/कीमत पर स(cid:638)(cid:544) उपभो(cid:389)ाओं को न बेचेगा और न ही बेचने का (cid:366)(cid:721)ाव करेगा।

8. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी सभी आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का बि(cid:354)ी के प(cid:686)ात् (cid:366)(cid:529)ेक उपभो(cid:389)ा को कै शमेमो देगा जिसम(cid:336) उपभो(cid:389)ा का नाम, पता लिखकर उनका ह(cid:721)ा(cid:407)र/निशान लेगा।

9. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी राशन काड(cid:330)धारी को आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं की आपूति(cid:330) के प(cid:686)ात् उसके राशन काड(cid:330) पर आपूति(cid:330) की (cid:366)वि(िcid:700) कर राशन काड(cid:330) स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त उपभो(cid:389)ा को लौटा देगा। अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी किसी भी प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) उपभो(cid:389)ा का राशन काड(cid:330) अपने पास नहीं रखेगा।

10. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी खा(cid:552)ा(cid:580) का उठाव करते समय स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त गोदाम से उसका एक ''संयु(cid:389) नमूनाʼʼ भी (cid:366)ा(cid:593) करेगा तथा उसे दुकान के अंदर सहज (cid:778)(cid:692) (cid:830)थान पर (cid:366)दशि(cid:330)त करेगा।

11. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी कारबार से संबंधित ऐसी सूचना जिसकी उससे मांग की जाय, सही-सही (cid:366)(cid:721)ुत करेगा तथा ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर रा(cid:475) सरकार/विभाग, (cid:366)म(cid:503)लीय आयु(cid:389) एवं जिले के उपायु(cid:389) (cid:554)ारा दिया जाय।

12. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी अपने दुकान म(cid:336) आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं का भंडार तथा लेखाओं/पंजियों का निरी(cid:407)ण करने के लिए तथा आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं की परी(cid:407)ण हेतु उनके नमूना लेने के लिए निरी(cid:407)ी पदाधिकारी को सभी यु(cid:304)(cid:389)यु(cid:389) समयों पर सम(cid:721) सुविधाएं देगा।

13. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी (cid:554)ारा ''निरी(cid:407)ण पु(cid:304)(cid:721)काʼʼ और ''शिकायत/सुझाव पु(cid:304)(cid:721)काʼʼ संधा(cid:303)रत की जायेगी। अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी खा(cid:552)ा(cid:580) की (cid:403)ालिटी, मा(cid:361)ा एवं राशन लेने के दौरान पेश आई अ(cid:586) सम(cid:735)ाओं के स(cid:573)भ(cid:330) म(cid:336) शिकायत(cid:336)/सुझाव दज(cid:330) करने हेतु उपभो(cid:389)ाओं को उनकी मांग पर ''शिकायत/सुझाव पु(cid:304)(cid:721)काʼʼ उपल(cid:617) करायेगा।

14. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी सभी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) तथा सभी (cid:366)कार की पंजी/पु(cid:304)(cid:721)का एवं कै शमेमो दुकान म(cid:336) ही रखेगा। 15. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी सभी आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं को उचित (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) रखेगा तथा भूमि की नमी, वषा(cid:330), कीटों, सु ंडों, चिड़ियों, आग एवं ऐसे ही अ(cid:586) कारणों से इन व(cid:721)ुओं को होने वाली हानि से बचाने का आव(cid:692)क उपाय करेगा।

16. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी उव(cid:330)रकों, कीटनाशी, औषधियों तथा विषैले रासायनिक पदाथ(cid:344) के साथ खा(cid:552)ा(cid:580) का भंडारण नहीं करेगा।

17. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी सही वजन एवं माप म(cid:336) आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं की आपूति(cid:330) के लिये तराजू, बटखारा एवं अ(cid:586) उपकरण का स(cid:529)ापन माप तौल विभाग से ससमय कराकर दुकान म(cid:336) रखेगा।

18. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी मास के अ(cid:566) म(cid:336) आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के वा(cid:721)विक वितरण और अधिशेष (cid:720)ॉक का हिसाब (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी अथवा अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी निद(cid:337)श के आलोक म(cid:336) देगा और उसकी (cid:366)ति (cid:356)ाम पंचायत को भी देगा।40 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 19. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी निरी(cid:407)ण करने वाले पदाधिकारी को आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं के आवंटन तथा संवितरण के संबंध म(cid:336) पंजियों या अभिलेखों को पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरी(cid:407)ी पदाधिकारी अथवा अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी (cid:554)ारा मांगी जाय।

20. कोई राशन काड(cid:330)धारक जो उचित कीमत की दुकान के संचालक (अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी) के अभिलेखों से उ(cid:544)रण अभि(cid:366)ा(cid:593) करना चाहता है, अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी को निधा(cid:330)(cid:303)रत फीस (cid:349)0 10/- (दस) व फोटो कॉपी का (cid:681)य जमा करने एवं लि(cid:304)खत अनुरोध पर एवं शु(cid:651) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) की तारीख से चैदह दिनों के भीतर ऐसे उ(cid:544)रण (cid:366)दान करेगा।

21. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी एक शपथ-प(cid:361) (cid:366)(cid:721)ुत कर(cid:336)गे कि वे किसी सरकारी सेवा म(cid:336) नहीं है/किसी लाभ के पद पर काय(cid:330)रत नहीं है तथा अपनी अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) किसी अ(cid:586) (cid:681)(cid:304)(cid:389) को काय(cid:330)काल तक ह(cid:721)ा(cid:566)(cid:303)रत नहीं कर(cid:336)गे। 22. यह अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) ............/........../.................... तक विधिमा(cid:586) होगा।

(cid:830)थान : .................................................................................

दिनांक : .................................................................................

(अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी) नाम, पदनाम एवं काया(cid:330)लय का मुहरझारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 41

(cid:366)प(cid:361)-III

{उपख(cid:503)-20(vi) के अधीन}

"भ(cid:503)ार पंजी"

(योजनावार)

1 जन वितरण (cid:366)णाली दुकानदार

: ...................................................................................................

का नाम

2 (cid:681)ापार (cid:830)थल का पता : ...................................................................................................

3 (cid:356)ाम

: ...................................................................................................

4 पंचायत

: ...................................................................................................

5 (cid:366)ख(cid:503)

: ...................................................................................................

6 जिला

: ...................................................................................................

7 अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा

: ...................................................................................................

: अ(cid:567)ोदय/पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ/JSFSS (तदनुसार काड(cid:330) की 8 योजना का नाम

सं(cid:421)ा)

माह का नाम:

..........................................

मद/साम(cid:356)ी/उपावंटित मा(cid:361)ा

तिथि Ůारंभिक अवशेष Ůाİɑ क ु ल माũा निगŊत माũा राशन काडŊ की संƥा अ ंतिम अवशेष अɷु İƅ
42 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

(cid:366)प(cid:361)-IV

{उपख(cid:503)-20 (vi) के अधीन}

"अ(cid:567)ोदय अ(cid:580) योजना वि(cid:354)य पंजी"

म ाह का नाम: ...............................................................................................
जन वितरण Ůणाली दु कान का नामः - ............................................................................... जन वितरण Ůणाली दु कान की अनुǒİɑ संƥा:- ...............................................................................
Ţम. स ं. राशन काडŊ नɾर पįरवार का म ुİखया सद˟ों की स ंƥा निगŊत तिथि माũा दर क ु ल म ूʞ काडŊधारी का हˑाƗर/ अ ंगुठे का निशान
1 2 3 4 5 6 7 8 9

"पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ योजना वि(cid:354)य पंजी"

म ाह का नाम: ...............................................................................................
जन वितरण Ůणाली दुकान का नामः - ............................................................................... जन वितरण Ůणाली दुकान की अनुǒİɑ संƥा:- ...............................................................................
Ţ. स ं. राशन काडŊ नɾर पįरवा र का म ुİख या सद ˟ों की स ंƥा निगŊत खाȨाɄ: /5किलोŤाम Ůतिमाह Ůति ʩİƅ निगŊत तिथि माũा दर क ु ल म ूʞ काडŊधारी का हˑाƗर/ अ ंगुठे का निशान
चावल (कि॰Ťा॰ ) ग ेšँ (कि॰Ťा॰ )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

"अ(cid:567)ोदय/पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ/JSFSS योजना वि(cid:354)य पंजी"

जन वितरण Ůणाली दुकान का नामः - ............................................................................... अनुǒİɑ संƥा:- ...............................................................................
निगŊत सामŤी: किरासन तेल
Ţम. स ं. राशन काडŊ नɾर पįरवार का म ुİखया सद˟ों की स ंƥा निगŊत तिथि दर निगŊत माũा (लीटर मŐ) क ु ल म ूʞ काडŊधारी का हˑाƗर/ अ ंगुठे का निशान
1 2 3 4 5 6 7 8 9
झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 43

(cid:366)प(cid:361)-V

{उपख(cid:503)-20(ix) के अधीन}

"मासिक (cid:366)तिवेदन"

: ..................................................................................................

1. नाम

: ..................................................................................................

2. पता

: ..................................................................................................

3. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा

: ..................................................................................................

4. वाहन का पंजीकरण सं(cid:421)ा एवं

..................................................................................................

उसकी विवरणी (जिससे सामान की

..................................................................................................

आपूति(cid:330) (cid:366)ा(cid:593) (cid:352)ई हो)

: ..................................................................................................

5. गोदाम विवरणी (जहाँ साम(cid:356)ी रखा

..................................................................................................

गया हो)

6. (cid:366)तिवेदित माह म(cid:336) (cid:366)ारं भिक (cid:720)ॉक : गे(cid:353)ँ- ..................................... चावल- .....................................

चीनी- ..................................... नमक- .....................................

किरासन तेल- ........................... अ(cid:586)- ...................................... 7. (cid:366)तिवेदित माह म(cid:336) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) : गे(cid:353)ँ- ..................................... चावल- .....................................

चीनी- ..................................... नमक- .....................................

किरासन तेल- ........................... अ(cid:586)- ......................................

8. (cid:366)तिवेदित माह म(cid:336) वि(cid:354)य : गे(cid:353)ँ- ..................................... चावल- .....................................

चीनी- ..................................... नमक- .....................................

किरासन तेल- ........................... अ(cid:586)- ...................................... 9. (cid:366)तिवेदित माह म(cid:336) अवशेष (cid:720)ॉक : गे(cid:353)ँ- ..................................... चावल- .....................................

चीनी- ..................................... नमक- .....................................

किरासन तेल- ........................... अ(cid:586)- ......................................

: ..................................................................................................

10. वैसे राशन काड(cid:330) की सं(cid:421)ा जि(cid:590)ोंने

..................................................................................................

संबंधित माह म(cid:336) उठाव नहीं किया

..................................................................................................

है। उन सभी का राशन काड(cid:330) न(cid:638)र

(cid:830)थान : ...................................................

दिनांक : ...................................................

अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का ह(cid:721)ा(cid:407)र

44 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

(cid:366)प(cid:361)-VI

{उपख(cid:503)-10(vii) के अधीन}

"झारख(cid:503) (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ु अनु(cid:466)ाप(cid:361) एकीकरण"

1. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा .................................................................................................... थोक/खुदरा 2. चालान सं(cid:421)ा ............................................................. तारीख ................................ (cid:554)ारा नि(िcid:407)(cid:593) (cid:366)तिभूति (cid:349)पया .......................................

3. (cid:681)ापारी का नाम, भागीदारों, यदि कोई हो, के साथ -

(क) ................................................................................................................................ (ख) ................................................................................................................................ (ग) .................................................................................................................................

-: निब(cid:576)न तथा शत(cid:338) :-

1. झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जनवितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश, 2024 के उपब(cid:576)ों तथा इस अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के निबंधनों तथा शत(cid:344) के अधीन/(cid:373)ी/सव(cid:330) (cid:373)ी ........................................................... को नीचे (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं का (cid:354)य, वि(cid:354)य हेतु भ(cid:503)ारण करने के लिए, इसके (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त किया जाता है:-

थोक वि(cid:354)े ता के (cid:349)प म(cid:336) खुदरा वि(cid:354)े ता के (cid:349)प म(cid:336) i) ................................................................ i) ................................................................ ii) ................................................................ ii) ................................................................ iii) ................................................................ iii) ................................................................ iv) ................................................................ iv) ................................................................ v) ................................................................ v) ................................................................

2. क) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी पूव(cid:342)(cid:389) (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं का कारबार नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:830)थान पर करेगा। ख) उन (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं का जिनका की पूव(cid:342)(cid:304)(cid:389) कारोबार किया जाना है, भ(cid:503)ारण नीचे वणि(cid:330)त गोदामों से भि(cid:580) किसी (cid:830)थान पर नहीं किया जायेगा:- (i) (ii) (iii) (iv) (v)

टि(cid:596)णी:- यदि अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का आशय (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं का भ(cid:503)ारण ऊपर विनिदि(cid:330)(cid:700) (cid:830)थान से

भि(cid:580) (cid:830)थान पर (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं के वा(cid:721)विक भ(cid:503)ारण से बह(cid:517)र घंटे की कालावधि

के भीतर अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकारी को लि(cid:304)खत (cid:349)प म(cid:336) सूचना देगा। वह ऊपर वणि(cid:330)त सूचना

देने से एक पखवारा के भीतर अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकारी के सम(cid:407) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) भी पेश करे गा

ताकि अपे(िcid:407)त प(cid:303)रवत(cid:330)न किया जा सके ।

3. (क) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी पैरा 1 म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं के लिए पु(cid:349)प "च" म(cid:336) दैनिक लेखों का एक (cid:720)ाक पंजी रखेगा जिसम(cid:336) नि(cid:635) त(cid:538) सही बताय(cid:336) जाएग(cid:336)। (क) (cid:366)(cid:529)ेक दिन का (cid:366)ारं भिक (cid:720)ाक (ख) (cid:366)तिदिन (cid:366)ा(cid:593) मा(cid:361)ा, वह (cid:830)थान जहाँ से और वह (cid:373)ोत जिससे (cid:366)ा(cid:593) (cid:352)ई।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 45 (ग) (cid:366)तिदिन, प(cid:303)रदत या अ(cid:586)था हटायी गयी मा(cid:361)ा गंत(cid:681) (cid:830)थान बताते (cid:352)ए तथा

(घ) (cid:366)(cid:529)ेक दिन का अंतिम (cid:720)ाक।

(cid:729)(cid:700)ीकरण:- अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी विभि(cid:580) (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं के लिए एकाधिकार (cid:720)ाक रजि(cid:720)र रख

सके गा और (cid:366)(cid:529)ेक (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ु के लिए पृथक-पृथक पृ(cid:700) आवंटित कर सके गा।

पर(cid:566)ु:- क) कि(cid:566)ु खा(cid:552)ा(cid:580), चीनी एवं वन(cid:729)ति के खुदरा बि(cid:354)े ता के लिए खा(cid:552)ा(cid:580), चीनी और वन(cid:729)ति का (cid:720)ाक पंजी संधा(cid:303)रत करना आव(cid:692)क नहीं होगा।

(ख) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी टेलीफोन पर या बि(cid:656)र के मा(cid:559)म से या अ(cid:586)था (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं के (cid:354)य या वि(cid:354)य के संबंधों म(cid:336) किये गये सम(cid:721) स(cid:681)वहार (cid:720)ाक रजि(cid:720)र के (cid:366)वि(cid:700) करेगा। यदि (cid:354)य की गई (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुएं , अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी (cid:554)ारा कोई सं(cid:681)वहार करने की तारीख को व(cid:721)ुतः (cid:366)ा(cid:593) नहीं होती है, तो (cid:720)ाक रजि(cid:720)र म(cid:336) इस निमित एक टि(cid:596)णी अभिलि(cid:304)खत की जायेगी।

(ग) विभि(cid:580) (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं को मा(cid:361)ा (cid:720)ाक रजि(cid:720)र म(cid:336) नि(cid:635)लि(cid:304)खतानुसार (cid:366)वि(cid:700) की जायेगी:-

(i) खा(cid:552)ा(cid:580), चीनी तिलहन तथा दाल(cid:336)......................... (cid:304)(cid:403)ं टलों या किलो(cid:356)ाम म(cid:336)। (ii) खा(cid:552) तेल ................................................................. पोपों/किलो(cid:356)ाम म(cid:336)/लीटर म(cid:336)। ं ◌िवटलों या किलो(cid:356)ाम म(cid:336)। (iii) कोयला ..................................................................... क्

(iv) किरासन तेल .......................................................... लीटर म(cid:336)।

(घ) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी जब तक यु(cid:304)(cid:389)यु(cid:389) है तक से निवा(cid:303)रत न हो जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा, (cid:720)ाक रजि(cid:720)र म(cid:336) (cid:366)तिदिन की (cid:366)वि(िcid:700)याँ अधिक से अधिक अगले दिन की सं(cid:681)वहार (cid:366)ार(cid:641) करने से पूव(cid:330) पूरी कर लेगा।

(ड़) कोई अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी जो (cid:738)यं खा(cid:552)ा(cid:580)ों, तिलहनों एवं दलहनों का उ(cid:523)ादक है, (cid:738)यं के उ(cid:523)ादक के (cid:720)ाक को (cid:720)ाक रजि(cid:720)र म(cid:336) अलग से दशि(cid:330)त करेगा, यदि ऐसे (cid:720)ाक का भ(cid:503)ारण उसके कारबार प(cid:303)रसर म(cid:336) किया जाता है।

4. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी इस आदेश के या आव(cid:692)क व(cid:721)ुओं से संबंधित त(cid:534)मय (cid:366)वृत अ(cid:586) किसी विधि के उपब(cid:576)ों का उ(cid:671)ेख नहीं करेगा।

5. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी:-

(i) ऐसा कोई सं(cid:681)वहार नहीं करेगा जिसम(cid:336) (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं के स(cid:485)े की ऐसी नीति से जो बाजार म(cid:336) उनका (cid:366)दाय बनाये रखने पर तथा असानी से उनकी उपल(cid:617)ता पर (cid:366)तिकू ल (cid:366)भाव डालने वी ही, (cid:354)य वि(cid:354)य या विकायाथ(cid:330) भ(cid:503)ारण उ(cid:566)वलित हो।

(ii) किसी (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ु की कीमतों तथा (cid:720)ाक की सूची म(cid:336) विनिदि(cid:330)(cid:700) कीमत पर उ(cid:787)(cid:787)तर कीमत पर न तो बेचेगा और न बेचने का (cid:366)(cid:721)ाव करेगा।

(iii) वि(cid:354)याथ(cid:330) रखी गई किसी (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ु को कीमते तथा (cid:720)ाक की सूची म(cid:336) ऐसी व(cid:721)ु के संबंध म(cid:336) विनिदि(cid:330)(cid:700) कीमत से किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) को बेचने से इंकार नहीं करेगा तथा

(iv) (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं के ख(cid:503) 18 के अधीन नियत सीमाओं से अधिक (cid:720)ाक की अपने क(cid:613)े म(cid:336) नहीं रखेगा।

6. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी, झारख(cid:503) आव(cid:692)क व(cid:721)ु मू(cid:670) एवं (cid:720)ाक (cid:366)दश(cid:330)न आदेश 1977 तथा उसम(cid:336) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुसार हि(cid:573)ी म(cid:336) विभि(cid:580) व(cid:721)ुओं का (cid:720)ाक एवं मू(cid:670) (cid:681)ापार प(cid:303)रसर या उसके स(िcid:580)कट सहज (cid:778)(cid:692) (cid:830)थान पर (cid:366)दशि(cid:330)त करेगा।

7. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ु के (cid:366)(cid:529)ेक (cid:356)ाहक का (cid:738)यं का नाम तथा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा (cid:356)ाहक का नाम, पता तथा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा, यदि कोई हो (cid:738)यं (cid:681)ापार की ता॰ विहित मा(cid:361)ा तथा (cid:366)भा(cid:303)रत कीमत का उ(cid:671)ेख करते (cid:352)ए यथा(cid:304)(cid:830)थति एक नकद प(cid:361) या बीजक जारी करेगा। वह उसकी दू सरी (cid:366)ति अपने पास रखेगा जो अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकारी या इस निहित (cid:366)ाधिकृ त किसी अ(cid:586) अधिकारी (cid:554)ारा माँगे जाने पर निरी(cid:407)ण के लिए उपल(cid:617) करवायी जायेगी।46 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 पर(cid:566)ु किसी खुदरा वि(cid:354)े ता के लिए (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ु के संबंध म(cid:336) जिसकी कीमत 10 (cid:349)पये से अधिक न हो तो ऐसा कोई नगद प(cid:361) या बीजक जारी करना या ऐसी दू सरी (cid:366)ति रखना आव(cid:692)क नहीं होगा जब तक कि (cid:356)ाहक (cid:554)ारा उसकी माँग न की जाए।

8. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी कारबार से संबंधित ऐसी सूचना जिसकी उससे माँग की जाए सही-सही (cid:366)(cid:721)ुत करेगा तथा ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकारी (cid:554)ारा दिया जायेगा। 9. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी किसी भी दुकान गोदाम से या अ(cid:586) (cid:830)थानों पर जिनका उपयोग वह भंडारण वि(cid:354)य या (cid:354)य के लिए करता है अपने (cid:720)ाक तथा लेखाओं का निरी(cid:407)ण करने के लिए तथा ख(cid:503) 1 म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं की परी(cid:407)ा हेतु उनके नमूने लेने के लिए निरी(cid:407)ण (cid:366)ाधिकारी को सभी यु(cid:304)(cid:389)यु(cid:389) समयों पर सुविधाएँ देगा।

10. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी ऐसी किसी निद(cid:337)श का पालन करेगा जो उसे इन (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं के (cid:354)य-वि(cid:354)य तथा वि(cid:354)ायथ(cid:330) भंडारण के संबंध म(cid:336) और उस भाषा के संबंध म(cid:336) जिसम(cid:336) रजि(cid:720)र, विवणि(cid:330)यों रसीद(cid:336), या बिजक लिखे जाएग(cid:336) तथा उपर पैरा 3 म(cid:336) दणि(cid:330)त रजि(cid:720)र के अधि(cid:366)मापन, तथा उसे रखने के संबंध म(cid:336) रा(cid:475) सरकार या कल(cid:387)र या अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकारी (cid:554)ारा दिया जायेगा।

11. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी अपने कारबार के संबंध म(cid:336) ऐसे संबंधित ऐसी निद(cid:337)शों का जो उस दशा म(cid:336) जबकि वह किसी विनियमित बाजार म(cid:336) कृ (cid:529) करता हो अधिका(cid:303)रता रखने वाले विपणन (cid:366)ाधिकारी (cid:554)ारा उसे दिये जाये किसी अ(cid:586) दशा म(cid:336) ऐसे निकाय (cid:554)ारा दिये जाये, जिसे रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा इसके निमित मा(cid:586)ता (cid:366)दान की गई हो पालन करेगा।

12. (cid:366)(cid:529)ेक अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धा(cid:303)रयाँ यह सुनि(िcid:686)त करने के लिए समुचित उपाय करेगा कि उसके (cid:554)ारा भंडार म(cid:336) रखी गई (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुएँ उचित (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) रखी जाती है तथा भूमि की नमी तथा वषा(cid:330), कीटों, कृ तकों चिडियों, आग तथा ऐसे ही अ(cid:586) कारणों से इन व(cid:721)ुओं को होने वाली हानि से बचाया जाता है। अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी यह भी सुनि(िcid:686)त करेगा उव(cid:330)रकों, कीटनाशी औषधियों तथा विषैली रसायनिक पदाथ(cid:344) का जिनसे ऐसी व(cid:721)ुओं से सदू षित होने की संभावना हो भंडारण उ(cid:590)ीं गोदामों म(cid:336) इस व(cid:721)ुओं के साथ या (cid:681)ापा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं के (cid:720)ाक के ठीक स(िcid:580)कट नहीं किया जाता।

13. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी (cid:356)ाहक या (cid:681)ापा(cid:303)रक को (cid:681)पा(cid:303)रक व(cid:721)ुओं का (cid:366)दाय या वि(cid:354)य उसी मा(cid:361)ा या वजन तथा उसी कीमत के अनुसार करेगा जो अपे(cid:700)क/पैके ज पर अंकित है कि(cid:566)ु यदि के (cid:574)ीय सरकार या रा(cid:475) सरकार के किसी आदेश (cid:554)ारा कोई सीमा अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) हो तो उसे अंकित मा(cid:361)ा या वजन म(cid:336) से घटा दिया जायेगा।

14. यह अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) नवीकरण के आवेदन के साथ संल(cid:432) की जायेगी। 15. यह अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) .............../............./20...... तक विधिमा(cid:586) होगी।

(cid:830)थान :- ..................................

दिनांक :- ..................................

अनु(cid:466)ापन (cid:366)ाधिकारी

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 47

निः शु(cid:651) उपल(cid:617) पृ(cid:703) 1/2

(cid:366)प(cid:361)-VII

रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम-2013

झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) रा(cid:700)(cid:332) ीय खा(cid:552) सुर(cid:407)ा अधिनियम-2013 के अ(cid:566)ग(cid:330)त अपवज(cid:330)न मानक के आधार पर स(cid:304)(cid:643)लित किये जाने हेतु (cid:738)घोषणा-प(cid:361)-सह-प(cid:303)रवा(cid:303)रक विवरणी:-

अपवज(cid:330)न मानक (Exclution Criteria) के आधार पर (cid:738) घोषणा-प(cid:361)

म(cid:339) ........................................................................... पिता/पति-.............................................................. (cid:373)ेणी -सामा(cid:586)/पिछड़ा वग(cid:330)/अ(cid:529)ंत पिछड़ा वग(cid:330)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु-...................... झारख(cid:503) पूण(cid:330) स(cid:529)नि(cid:703)ा के साथ घोषणा करता/करती (cid:353)ँ कि -

1. म(cid:339) या मेरे प(cid:303)रवार का कोई भी सद(cid:735), भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकास जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पषद(cid:330)/नगरपालिका/(cid:586)ास इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियाजित नहीं है, अथवा

2. म(cid:339) या मेरे प(cid:303)रवार का कोई सद(cid:735), आयकर/सेवा कर/(cid:681)ावसायिक कर नहीं देता है, अथवा 3. मेरे या मेरे प(cid:303)रवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असंचित भूमि नहीं है, अथवा

4. मेरे या मेरे प(cid:303)रवार के किसी सद(cid:735) के नाम से चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिये के वाहन नहीं ह(cid:339), अथवा

5. म(cid:339) या मेरे प(cid:303)रवार का कोई सद(cid:735) सरकार (cid:554)ारा पंजीकृ त उ(cid:552)म का (cid:738)ामी या संचालक नहीं ह(cid:339), अथवा 6. मेरे या मेरे प(cid:303)रवार के पास सरकारी आवास योजनाओं से अना(cid:453)ादित कमरों म(cid:336) प(cid:383)ी दीवार(cid:336) तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान नहीं है, अथवा

7. मेरे या मेरे प(cid:303)रवार के 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृ षि उपकरण (ट(cid:332) ै(cid:387)र, (cid:362)ेसर इ(cid:529)ादि) नहीं है।

म(cid:339) घोषणा करता/करती (cid:353)ँ कि मेरे (cid:554)ारा दिये गये उपरो(cid:389) सभी त(cid:538) तथा संल(cid:432) प(cid:303)रवार की सूची मेरे (cid:466)ान पर आधा(cid:303)रत है व स(cid:529) है तथा इसम(cid:336) कु छ भी छु पाया नहीं गया है। यदि मेरे (cid:554)ारा दिये गये उपरो(cid:389) त(cid:538) गतल/मि(cid:538)ा पाये जाते ह(cid:339) तो इसके लिये कानूनी तौर पर म(cid:339) खुद जि(cid:643)ेदार र(cid:353)ँगा/र(cid:353)ँगी। साथ ही म(cid:339) सरकार से अनुचित (cid:349)प से ली गई सहायता (खा(cid:552)ा(cid:580) इ(cid:529)ादि) का बाजार मू(cid:670) व इस पर स(cid:407)म अधिकारी (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत किये गये जुमा(cid:330)ने/(cid:623)ाज सहित राशि वापस लौटाने का उ(cid:517)रदायी र(cid:353)ँगा/र(cid:353)ँगी। भवि(cid:712) म(cid:336) यदि म(cid:339) या मेरा प(cid:303)रवार, निधा(cid:330)(cid:303)रत मापद(cid:503)ों की सीमा से बाहर हो जाते है तो म(cid:339) इसकी सूचना (cid:356)ाम पंचायत/शहरी निकाय को दू ँगा/दू ँगी व इस योजना के अ(cid:566)ग(cid:330)त आगे लाभ नही लू ँगा/लू ँगी।

(cid:830)थान: ........................................................ ह(cid:721)ा(cid:407)र: ..............................................

दिनांक: .................................................... नाम: .....................................................

48 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 पृ(cid:703) 2/2

प(cid:303)रवा(cid:303)रक विवरणी

खातेदार का नाम:

पता

ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकानदार(cid:304)(cid:560)तरक का नाम :

(cid:356)ाम:-

...........................................................................................

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):-

अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा:

पंचायत:-

...................

वत(cid:330)मान काड(cid:330) का (cid:366)कार:

(cid:366)ख(cid:503):-

ब(cid:339)क का नाम:

अ(cid:567)ोदय अ(cid:586)/कोई काड(cid:330) नहीं

मतदान के (cid:574) सं(cid:421)ा:-

...........................................................................................

(cid:354)॰

मु(cid:304)खया

सद(cid:735) का नाम लिंग पिता/पति उ(cid:370)

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

सं॰

से (cid:303)र(cid:689)ा

महिला / पु(cid:349)ष

1 2 3 4 5 6 7 8

9 1 (cid:738)यं 2 3 4 5 6 7 8 9 10

स(cid:529)ापनक(cid:517)ा(cid:330) का ह(cid:721)ा(cid:407)र

नाम एवं पदनाम

र्नोट:- प(cid:303)रवार ेि (cid:366)(cid:529)े ि सद(cid:735) कजसाि आधार न (cid:366)कव(cid:700) कयिा गया है उसेि आधार ािड(cid:330) ाि छाया(cid:366)कत संल(cid:432) रिना आव(cid:692) ि है।

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 49

(cid:366)प(cid:361)-VIII

आवेदनकता(cid:330) के प(cid:303)रवार का अपवज(cid:330)न मानको म(cid:336) नही ं आने से संबधित (cid:738)घोषणा-प(cid:361)

म(cid:339) ................................................................................. पिता/पति-.......................................................................

पता: ....................................................................................................................................................................... (cid:373)ेणी- सामा(cid:586)/पिछड़ा वग(cid:330)/ अ(cid:529)ंत पिछड़ा वग(cid:330)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/PVTG, आयु: ......................................... पूण(cid:330) स(cid:529)नि(cid:703)ा के साथ घोषणा करता/करती (cid:353)ँ कि नि(cid:635)वणि(cid:330)त समावेशन मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर म(cid:339) एक सुपा(cid:361) आवेदक (cid:353)ँ ((cid:366)ासंगिक को(cid:703)क म(cid:336)  लगाएँ ) -

(1) म(cid:339) या मेरे प(cid:303)रवार का कोई सद(cid:735) भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)देश या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)ाम/(cid:366)कम/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/सेवानिवृत नहीं ह(cid:339), अथवा

(2) म(cid:339) विधवा/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा/ Transgender (cid:353)ँ तथा भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/ के (cid:574) शासित (cid:366)दे श या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/ (cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/ सेवानिवृत नहीं (cid:353)ँ, अथवा

(3) म(cid:339) 40 (cid:366)तिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाला निः श(cid:389) (cid:353)ँ तथा भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)दे श या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/ (cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/सेवानिवृत नहीं (cid:353)ँ, अथवा

(4) म(cid:339) आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) का सद(cid:735) (cid:353)ँ तथा भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)दे श या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/ (cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित नहीं (cid:353)ँ, अथवा (5) सिविल सज(cid:330)न से अ(cid:586)ून पदाधिकारी से निग(cid:330)त (cid:366)माण प(cid:361) के अनुसार म(cid:339) क(cid:339) सर /एड्स/कु (cid:703)/अ(cid:586) असा(cid:559) रोगों से (cid:356)सित (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:353)ँ तथा भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)दे श या इनके प(cid:303)रषद/ उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित/सेवानिवृत नहीं (cid:353)ँ, अथवा

(6) म(cid:339) अके ला रहने वाला वृ(cid:544)/बुजुग(cid:330) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/एकल प(cid:303)रवार (cid:353)ँ, जो भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)दे श या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकाय जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पष(cid:330)द/ नगरपालिका/(cid:586)ास, इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियोजित नहीं (cid:353)ँ, अथवा

(7) म(cid:339) भिखारी/गृहविहीन (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:353)ँ अथवा

(8) म(cid:339) कू डा़ चुनने वाला (Rag Picker)/झाडू कश (Sweeper) (cid:353)ँ अथवा (9) म(cid:339) निमा(cid:330)ण काय(cid:330) म(cid:336) संल(cid:432) (cid:373)मिक (Construction Worker)/राजमि(cid:723)ी (Mason)/अकु शल (cid:373)मिक (Unskilled Labour)/घरे लू (cid:373)मिक (Domestic Worker)/कु ली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अ(cid:586) (cid:373)मिक (Coolie and other head load worker)/(cid:303)र(cid:405)ाचालक (Rickshaw Puller)/ठे ला चालक (Thela/ Hand Cart Puller) (cid:353)ँ अथवा

(10) म(cid:339) फु टपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फे रीवाला (Hawker)/छोटे (cid:830)थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुर(cid:407)ा (cid:366)हरी (Security Guard)/पे(cid:564)र (Painter)/वे(cid:658)र (Welder)/बिजली मि(cid:723)ी (Electrician)/ मैके निक (Mechanic)/दज(cid:334) (Tailor)/ नलसाज (Plumber)/माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler) (cid:353)ँ।

पृ (cid:231)ठ1/2

50 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

उपयु

(cid:330)(cid:389) (cid:354)म म(cid:336) नि(cid:635)वणि(cid:330)त अपवज(cid:330)न मानक (Exclusion Criteria) के आधार पर पूण(cid:330) स(cid:529)नि(cid:703)ान

के साथ घोषण करता/करती (cid:353)ँ कि -

(11) म(cid:339) या मेरे प(cid:303)रवार का कोई भी सद(cid:735), भारत सरकार/रा(cid:475) सरकार/के (cid:574) शासित (cid:366)दे श या इनके प(cid:303)रषद् /उ(cid:552)म/(cid:366)(cid:354)म/उप(cid:354)म/अ(cid:586) (cid:738)ायत निकास जैसे वि(cid:695)वि(cid:552)ालय इ(cid:529)ादि/नगर निगम/नगर पषद(cid:330) /नगरपालिका/(cid:586)ास इ(cid:529)ादि म(cid:336) नियाजित नहीं है,

(12) म(cid:339) या मेरे प(cid:303)रवार का कोई सद(cid:735), आयकर/सेवा कर/(cid:681)ावसायिक कर/GST नहीं दे ता है,

(13) मेरे या मेरे प(cid:303)रवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से असिंचित भूमि नहीं है, (14) मेरे या मेरे प(cid:303)रवार के किसी सद(cid:735) के नाम से चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन नहीं ह(cid:339),

(15) म(cid:339) या मेरे प(cid:303)रवार का कोई सद(cid:735) सरकार (cid:554)ारा पंजीकृ त उ(cid:552)म का (cid:738)ामी या संचालक नहीं ह(cid:339),

(16) मेरे या मेरे प(cid:303)रवार के पास प(cid:383)ी दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का प(cid:383)ा मकान नहीं है, जो (cid:366)धानमं(cid:361)ी आवास योजना से अना(cid:453)ादित है,

(17) मेरे या मेरे प(cid:303)रवार के पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिए वाले कृ षि उपकरण (ट(cid:332) ै(cid:387)र, (cid:362)ेसर इ(cid:529)ादि) नहीं है।

म(cid:339) घोषणा करता/करती (cid:353)ँ कि मेरी आयु 18 वष(cid:330) या इससे अधिक है तथा मेरे (cid:554)ारा दिये गये उपरो(cid:389) सभी त(cid:538) तथा संल(cid:432) प(cid:303)रवार की सूची मेरे (cid:466)ान पर आधा(cid:303)रत है व स(cid:529) है तथा इसम(cid:336) कु छ भी छु पाया नहीं गया है।

यदि मेरे (cid:554)ारा दिये गये उपरो(cid:389) त(cid:538) गलत/मि(cid:538)ा पाये जाते ह(cid:339) तो इसके लिये कानूनी तौर पर म(cid:339) खुद जि(cid:643)ेदार र(cid:353)ँगा/र(cid:353)ँगी।

साथ ही, म(cid:339) सरकार से अनुचित (cid:349)प से ली गई सहायता (खा(cid:552)ा(cid:580) इ(cid:529)ादि) का बाजार मू(cid:670) व इस पर स(cid:407)म अधिकारी (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत किये गये जुमा(cid:330)ने/(cid:623)ाज सहित राशि वापस लौटाने का उ(cid:517)रदायी र(cid:353)ँगा/र(cid:353)ँगी।

भवि(cid:712) म(cid:336) यदि म(cid:339) या मेरा प(cid:303)रवार, निधा(cid:330)(cid:303)रत मापद(cid:503)ों की सीमा से बाहर हो जाते है तो म(cid:339) इसकी सूचना (cid:356)ाम पंचायत/शहरी निकाय को दू ँगा/दू ँगी व इस योजना के अ(cid:566)ग(cid:330)त आगे लाभ नही लू ँगा/लू ँगी। (cid:830)थान: ........................................................ ह(cid:721)ा(cid:407)र: ..............................................................

दिनांक: .................................................... नाम: .....................................................................

पृ(cid:703) 2/2

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 51

(cid:366)प(cid:361)-IX

जनवितरण (cid:366)णाली के अनु(cid:373)वण/निरी(cid:407)ण से संबंधित जाँच (cid:366)प(cid:361)

(धारा-32(i) के अधीन)

पूव(cid:330) की जाँच की तिथि:-..............................

वत(cid:330)मान जाँच की तिथि:-.............................. समयः -......................

Ţ॰ स ं॰ Ůʲावली उȅर
1 जनवितरण Ůणाली दुकान/ˢयं सहायता समूह का नाम
2 जनवितरण Ůणाली दुकानदार की अनुǒİɑ संƥा
3 जनवितरण Ůणाली दुकान चालू होने की तिथि
4 जनवितरण Ůणाली दुकान का ̾थल/पता जनवितरण Ůणाली दुकान का ̾थल Latitude - Longitude -
5 जनवितरण Ůणाली दुकान की च ैहदी प ूरब - पʮिम - उȅर- दƗिण-
6 जनवितरण Ůणाली दुकान स ंचालित करने वाले दुकानदार का नाम नाम - आधार संƥा- मोबाईल संƥा- प ंचायत-
7 जनवितरण Ůणाली दुकान के साथ सɾȠ गाँव/पंचायत/ वाडŊ का नाम
8 स ंबंधित पंचायत के मुİखया/वाडŊ पाषदŊ का नाम नाम:- मोबाईल संƥा:-
9 जनवितरण Ůणाली दुकान से स ंबंधित निगरानी समिति के सद˟ों की विवरणी
10 जनवितरण Ůणाली दुकान से सɾȠ राशन काडŘ की संƥा अȷोदय काडŊ :- प ूवŊविƅा Ůाɑ गृह̾थ काडŊ :- हरा काडŊ :- अɊ कोई :-
11 जनवितरण Ůणाली दुकान मŐ दी जाने वाली वˑु की भǷार İ̾थति, दर तथा Ůति इकाई देय माũा की स ूचना
Ţ॰सं॰ राशन काडŊ के Ůकार आवंटन
ग ेšँ चावल चीनी नमक कि॰तेल अɊ
(क) अ ंȑोदय राशन काडŊ
(ख) प ूवŊविƅा Ůाɑ गृह̾थ राशन काडŊ
(ग) हरा राशन काडŊ
(घ) सफे द राशन काडŊ
(ड़) अɄपूणाŊ राशन काडŊ
(च) अɊ कोई
Ţ॰ स ं॰ वˑु का नाम निरीƗण क े दिन का भ ंडार İƓं टल- कि0Ťाम निरीƗण क े दिन की Ůाİɑ क ु ल दर Ůति किलो/ लीटर Ůति काडŊ/ इकाई द ेय माũा अɷुİƅ
1 ग Őšँ
2 चावल
3 चीनी
4 नमक
5 कि॰ तेल
6 अɊ
7
8
Ţ॰ स ं॰ Ůʲावली उȅर
12 जनवितरण Ůणाली दुकान के खुलने का समय
13 जनवितरण Ůणाली दुकान के बंद होने का समय
14 जनवितरण Ůणाली दुकान मŐ संधाįरत ई-पॉस की कायŊशैली ऑनलाईन / ऑफलाईन:- ई -पॉस का Serial Number:-
15 अगर ई-पॉस ऑफलाईन मोड मŐ है तो वहाँ नेटवकŊ उपलɩ है अथवा नहीं?
16 ई-पॉस मŐ पेपर रोल लगे होने से संबंधित सूचना
17 जनवितरण Ůणाली दुकान मŐ तेल के डŌ मों की संƥा
18 त ेल के डŌ म पर डीलर का नाम एवं अनुǒİɑ संƥा वणिŊत है, हाँ या नहीं? अगर नहीं है तो वणिŊत नाम एवं अनुǒİɑ संƥा हाँ नहीं
अगर नही ं है तो
नाम:- अनुǒİɑ संƥा:-
Ţ॰ स ं॰ Ůʲावली हाँ/नही
19 Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकान का संचालन आवंटित ʩİƅ/सं̾था अथवा उनके Ȫारा Ůाधिकृ त ʩİƅ के Ȫारा किया जा रहा है?
20 Ɛा उचित मूʞ की दुकान को किसी अŮाधिकृ त ʩİƅ/सं̾था को हˑांतįरत अथवा किराये पर दे दिया गया है?
21 Ɛा राशन काडŊधारकों की हकदारी के अनुसार राǛ सरकार Ȫारा सावŊजनिक वितरण Ůणाली के अंतगŊत निधाŊįरत खुदरा निगŊम मूʞ पर आवʴक वˑुओं का विŢय किया जा रहा है?
22 Ɛा विŢे ता लाभुकों को वितįरत की गई सामŤी का तȖंबंधी रसीद सुपुदŊ की जा रही है?
23 Ɛा राशन काडŊधारकों को जन वितरण Ůणाली के अधीन भंडार मŐ पड़ी आवʴक वˑुओं को उसकी हकदारी के अनुसार Ůदाय करने से इȱार किया जा रहा है?
24 Ɛा जन वितरण Ůणाली के अंतगŊत आवʴक वˑुओं को Ůदाय करने के पʮात् राशन काडŊ स ंबंधित ʩİƅ को वापस नहीं किया जा रहा है?
25 Ɛा राशनकाडŊधारी को बिŢी की गई सामŤी को उचित मूʞ दुकान के पįरसर मŐ रखा जा रहा है?
26 Ɛा राशन काडŊ अथवा वितरण/ːॉक/मिलान पंजी अथवा किसी अɊ अधिकाįरक दˑावेज म Ő फजŎ अɷुİƅ अंकित की जा रही है?
27 Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकानदारों Ȫारा अपने ऑफलाईन वितरण/अपवाद पंजी से Šए वितरण का ऑनलाईन इंटŌ ी अगले माह के Ůथम सात कायŊ दिवस के अंदर कराया जा रहा है?
28 Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकानदार Ȫारा अपने वितरण Ɨेũ के मृत काडŊधारी, वि̾थापित काडŊधारी या वैसे काडŊधारी जो अपवजŊन मानक के अधीन है, उसकी सूचना समय-समय पर जिला आपूतिŊ कायाŊलय को भेजते हœ?
29 पृʿ Ɛा राशनकाडŊ पंजी, वितरण पंजी, ːॉक पंजी, मिलान पंजी, अपवाद पंजी आदि के सȑापित हœ? अगर हœ तो कब तक? र ाशनकाडŊ पंजी : कु ल पृʿ:..................... सȑापित पृʿ:..................... दिनांक:......................... वितरण पंजी : कु ल पृʿ:..................... सȑापित पृʿ:..................... दिनांक:......................... ːॉक पंजी : कु ल पृʿ:..................... सȑापित पृʿ:..................... दिनांक:......................... मिलान पंजी : कु ल पृʿ:..................... सȑापित पृʿ:..................... दिनांक:......................... अपवाद पंजी : कु ल पृʿ:..................... सȑापित पृʿ:..................... दिनांक:.........................
30 Ɛा जन वितरण Ůणाली के अंतगŊत आवʴक वˑुओं की कालाबाजारी की जा रही है?
31 Ɛा दुकान के Ůमुख ̾थान पर सूचना पǥ पर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, खाȨाɄों की गुणवȅा और माũा के बावत शिकायतों के नि˃ादन के लिए पदाधिकारी एवं अनुǒापन पदाधिकारी इन सभी के नाम, पदनाम, पता एवं दू रभाष संƥा संŮदशिŊत किया जा रहा है?
32 Ɛा दुकान के Ůमुख ̾थान पर सूचना पǥ पर झारखंड राǛ खाȨ आयोग का पता एवं द ू रभाष संƥा संŮदशिŊत किया जा रहा है?
33 Ɛा ʼʼशिकायत-सह सुझाव पुİˑकाʼʼ दुकानदार के पास उपलɩ है?
34 Ɛा जन वितरण Ůणाली दुकानदार के पास राशन काडŊधारकों के पंजी, निगŊम, विŢय प ंजियों, शिकायत-सह-सुझाव पुİˑका का रख रखाव किया जा रहा है?
35 Ɛा सामŤी उठावकताŊ को संबंधित रसीद उपलɩ कराई जा रही है?
36 Ɛा अनुǒापन पदाधिकारी अथवा उनके Ůाधिकृ त पदाधिकारी को लिİखत पूवाŊनुमति के बिना कायाŊवधि के दौरान दुकान बंद रखा जा रहा है?
37 Ɛा ई-पॉस का उपयोग किए बिना अथवा अपवाद पंजी के बिना ˢेDžापूवŊक खाȨाɄ का वितरण किया जा रहा है?
38 Ɛा Ůȑेक उचित मूʞ दुकान की अनुǒİɑ धारक जो किसी बाट या माप का किसी स ंʩवहार मŐ या संरƗण के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप का सȑापन विधिक माप विǒान अधिकारी के कायाŊलय मŐ या ऐसे किसी अɊ ̾थान मŐ, जिसे विधिक माप विǒान अधिकारी इस निमिȅ विनिदिŊ ʼ करŐ , वहाँ से सȑापित है?
39 Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकान मŐ इलेƃŌ ॉनिक भार मापक यंũ अधिʿापित है?
40 Ɛा इलेƃŌ ॉनिक भार मापक यंũ के Ȫारा सामŤी को तौल कर उपभोƅा को उपलɩ कराया जा रहा है?
41 Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकान मŐ उचित संƥा मŐ तेल के डŌ म की ʩव̾था की गई है?
42 Ɛा तेल के डŌ म को पीला रं ग से रं ग कर एवं डŌ म पर डीलर का नाम एवं लाईसŐस संƥा काले र ं ग से अंकित किया गया है?
43 Ɛा तेल के डŌ म को आर0सी0सी0 छतयुƅ पſा मकान मŐ रखा गया है?
44 Ɛा अưि सुरƗा हेतु समुचित Ůबंध कर यथा-दुकान के अंदर अưिशामक यंũ अथवा बाʐी म Ő बालू भर कर दुकान के बाहर टांगा गया है?
45 जनवितरण Ůणाली दुकानदार के पास उपलɩ ːॉक के सȑापन की जाँच हेतु दुकान से सɾȠ 10 महिला लाभुकों से भी पूछ-ताछ की जायेगी। इस हेतु 10 महिला लाभुकों का चयन निɻ तरीके से किया जायेगा:- क. 02 महिला अनुसूचित जनजाति से ख. 02 महिला अनुसूचित जाति से ग. 02 महिला पिछड़ा वगŊ से घ. 04 महिला सामाɊ/अɊ वगŊ से
Ţ॰ स ं॰ नाम पति/पिता का नाम आधार स ंƥा मोबाईल स ंƥा पता
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
झारखÖड गजट (असाधारण) गुǽवार, 19 Ǒदसàबर, 2024 55
इन महिला लाभुकों से निɻ Ůकार के Ůʲ पूछे जा सकते है:-
झारखÖड गजट (असाधारण) गुǽवार, 19 Ǒदसàबर, 2024 55
Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकान नियमित ŝप से खुली रहती है?
Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकान Ȫारा नियमित ŝप से राशन दिया जाता है?
Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकानदार का ʩवहार सही है?
Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकान Ȫारा निधाŊįरत माũा मŐ राशन दिया जाता है?
Ɛा जनवितरण Ůणाली दुकान Ȫारा ई-पॉस के उपयोग के उपरांत पावती रसीद उपलɩ कराई जाती है?
46 द ुकानदार की कोई शिकायत? विवरणी - ........................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
52 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 53 54 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

दुािनदार ाि ह(cid:721)ा(cid:407)र वाड(cid:330) पाष(cid:330)द/मु(cid:304)खया ाि ह(cid:721)ा(cid:407)र कनरी(cid:407)ण(िcid:517)ा(cid:330) ाि ह(cid:721)ा(cid:407)र

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

56

नये राशनकाड(cid:330) निग(cid:330)मन हेतु आवेदन (cid:366)प(cid:361) 10 A

पता

ब(cid:339)क खाता विवरणी

(cid:366)ाथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक

;(cid:366)ासंगिक को(cid:703)क म(cid:336)  लगाएँ )

(cid:356)ाम:

आदिम जनजाति प(cid:303)रवार (PVTG) वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

विधवा/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा/ Transgender पंचायत:

निः श(cid:389) (40 (cid:366)तिशत या इससे अधिक) (cid:366)ख(cid:503):

क(cid:339) सर/एड्स/कु (cid:703)/अ(cid:586) असा(cid:559) रोग से (cid:356)सित (cid:681)(cid:304)(cid:389)

जिला:

अके ले रहने वाले वृ(cid:544)/बुजुग(cid:330) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/एकल प(cid:303)रवार ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जाति

अ(cid:586)ा(cid:586)

आवेदक मु(cid:304)खया का नाम:

...............................................................................................

....

आधार सं(cid:421)ा:

...............................................................................................

........................

मोबाई न(cid:638)र:

.................................................................................................

....................

ब(cid:339)क शाखा का नामः

...............................................................................................

..............

ब(cid:339)क शाखा का नामः

...............................................................................................

..............

* आवेदन ेि साथ आव(cid:692) िािगजात यथा-आधार ािड(cid:330) अकनवाय(cid:330), ब(cid:339) िखाता कववरणी तथा

(cid:366)ाथकमतिा सूची म(cid:336) (cid:830)थान पाने हेतु अकधमानता मान िेि कलए जाकत (cid:366)माण-प(cid:361)/कनः(cid:389)ा

(cid:366)माण-प(cid:361)/असा(cid:559) र्रोग से संबंकधत (cid:366)माण-प(cid:361) इ(cid:529)ाकद संल(cid:432) रिना अकनवाय(cid:330) है।

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 57

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 मु(cid:304)खया का नाम (cid:738)यं 2 3 4 5 6 7 8 9 10

डिका संƥा)-............... के आवेदक समावेशन मानक (कं आधार पर सुपाũ नही ं है। डिका संƥा)-............... के आवेदक अपवजŊन मानक (कं आधार पर सुपाũ नही ं है। सȑापनकȅाŊ का हˑाƗर नाम एवं पदनाम आवेदक के Ȫारा समपिŊत आवेदन मŐ वणिŊत तȚों के जाँचोंपराȶ मैने सही पाया/निɻवणिŊत कारण से सही नही ं पाया -
58 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

बँटवारे के प(cid:686)ात् पुराने प(cid:303)रवार हेतु संशोधित पुराने राशनकाड(cid:330) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) हेतु आवेदन (cid:366)प(cid:361) 10 B(i)

ब(cid:339)क खाता विवरणी

पता

मेरे प(cid:303)रवार म(cid:336) बँटवार(cid:336) के कारण कु ल प(cid:303)रवारों की

आवेदक मु(cid:304)खया का नाम:

सं(cid:421)ाः ...............हो गई है। इस (cid:354)म म(cid:336) बँटवारा नामा की

(cid:356)ाम:

...............................................................................................

छाया(cid:366)ति आवेदन के साथ पोट(cid:330)ल पर अपलोड कर दी गई है।

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

....

मूल राशनकाड(cid:330) म(cid:336) बँटवारे के प(cid:686)ात अलग हो गये पुराने

पंचायत:

आधार सं(cid:421)ा:

सद(cid:735)ों का नाम हटाकर शेष बचे सद(cid:735)ों का नाम के साथ मेरे

(cid:366)ख(cid:503):

...............................................................................................

(cid:554)ारा आवेदन दिया गया है जिसकी विवरणी नीचे दी जा रही

........................

जिला:

है।

ब(cid:339)क का

ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

नामः ...........................................................................................

राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

..........................

ब(cid:339)क शाखा का नामः

प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया का ह(cid:721)ा(cid:407)र

...............................................................................................

..............

ब(cid:339)क खाता सं(cid:421)ा:

* आवेदन ेि साथ आव(cid:692) िािगजात यथा-आधार ािड(cid:330), ब(cid:339) िखाता कववरणी तथा कनः(cid:389)ा

(cid:366)माण-प(cid:361)/असा(cid:559) र्रोग से संबंकधत (cid:366)माण-प(cid:361) इ(cid:529)ाकद संल(cid:432) रिना अकनवाय(cid:330) है।

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 59

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 मु(cid:304)खया का नाम (cid:738)यं 2 3 4 5 6 7 8 9 10

आवेदक के Ȫारा समपिŊत आवेदन मŐ वणिŊत तȚों के जाँचोंपराȶ मैने सही डिका संƥा)-............... के आवेदक समावेशन मानक (कं आधार पर सुपाũ नही ं है। डिका संƥा)-............... के आवेदक अपवजŊन मानक (कं आधार पर सुपाũ नही ं है। सȑापनकȅाŊ का हˑाƗर नाम एवं पदनाम
पाया/निɻवणिŊत कारण से सही नही ं पाया -
60 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

बँटवारे के प(cid:686)ात् बने नये प(cid:303)रवार हेतु नये राशनकाड(cid:330) का आवेदन (cid:366)प(cid:361) 10 B(ii)

ब(cid:339)क खाता विवरणी

पता

(cid:366)ाथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक

((cid:366)ासंगिक को(cid:703)क म(cid:336)  लगाएँ )

आवेदक मु(cid:304)खया का नाम:

(cid:356)ाम:

...............................................................................................

 आदिम जनजाति प(cid:303)रवार (PVTG)

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

....

 विधवा/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा/ Transgender

पंचायत:

 निः श(cid:389) (40 (cid:366)तिशत या इससे अधिक)

ब(cid:339)क का

(cid:366)ख(cid:503):

 क(cid:339) सर/एड्स/कु (cid:703)/अ(cid:586) असा(cid:559) रोग से (cid:356)सित (cid:681)(cid:304)(cid:389)

नामः ...........................................................................................

 अके ले रहने वाले वृ(cid:544)/बुजुग(cid:330) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/एकल प(cid:303)रवार

जिला:

..........................

 अनुसूचित जनजाति

ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

 अनुसूचित जाति

ब(cid:339)क शाखा का नामः

पुराना राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

 अ(cid:586)ा(cid:586)

...............................................................................................

..............

ब(cid:339)क खाता सं(cid:421)ा:

* आवेदन ेि साथ आव(cid:692) िािगजात यथा-आधार ािड(cid:330), ब(cid:339) िखाता कववरणी तथा कनः(cid:389)ा

(cid:366)माण-प(cid:361)/असा(cid:559) र्रोग से संबंकधत (cid:366)माण-प(cid:361) इ(cid:529)ाकद संल(cid:432) रिना अकनवाय(cid:330) है।

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 61

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 मु(cid:304)खया का नाम (cid:738)यं 2 3 4 5 6 7 8 9 10

आवेदक के Ȫारा समपिŊत आवेदन मŐ वणिŊत तȚों के जाँचोंपराȶ मैने सही डिका संƥा)-............... के आवेदक अपवजŊन मानक (कं आधार पर सुपाũ नही ं है। सȑापनकȅाŊ का हˑाƗर नाम एवं पदनाम पाया/निɻवणिŊत कारण से सही नही ं पाया - डिका संƥा)-............... के आधार पर सुपाũ नही ं है।
आवेदक समावेशन मानक (कं
62 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

राशन काड(cid:330) म(cid:336) पता म(cid:336) बदलाव संबंधी (cid:366)प(cid:361) 10 C

ब(cid:339)क खाता विवरणी

पुराना पता

वत(cid:330)मान पता

(cid:356)ाम:

(cid:356)ाम:

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

पंचायत:

पंचायत:

(cid:366)ख(cid:503):

(cid:366)ख(cid:503):

जिला:

जिला:

पुराने ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

वत(cid:330)मान ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

पुराना राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

पुराना राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

आवेदक मु(cid:304)खया का नाम:

...............................................................................................

....

आधार सं(cid:421)ा:

................................................................................................

........................

मोबाइल नंबर :

.................................................................................................

................

ब(cid:339)क का

नामः ...........................................................................................

..........................

ब(cid:339)क शाखा का नामः

...............................................................................................

..............

* आवेदन ेि साथ आव(cid:692) िािगजात यथा-आधार ािड(cid:330), ब(cid:339) िखाता कववरणी इ(cid:529)ाकद संल(cid:432)

रिना अकनवाय(cid:330) है।

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 63

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 (cid:738)यं 2 3 4 5 6 7 8 9 10

आवेदक के Ȫारा समपिŊत आवेदन मŐ वणिŊत तȚों के जाँचोंपराȶ मैने सही पुराने जन वितरण Ůणाली दुकान से इनकी टैगिंग हटाने हेतु आवʴक आवेदक के कारŊ वाई की जा रही है। सȑापनकȅाŊ का हˑाƗर नाम एवं पदनाम पाया/निɻवणिŊत कारण से सही नही ं पाया - Ȫारा वतŊमान पते पर निवास किया जाता है।
आवेदक के
64 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

राशनकाड(cid:330) म(cid:336) नये सद(cid:735) का नाम जोड़ने हेतु (cid:366)प(cid:361) 10 D

पता

ब(cid:339)क खाता विवरणी

(cid:366)ाथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक

((cid:366)ासंगिक को(cid:703)क म(cid:336)  लगाएँ )

आवेदक मु(cid:304)खया का नाम:

(cid:356)ाम:

...............................................................................................

 आदिम जनजाति प(cid:303)रवार (PVTG)

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

....

 विधवा/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा/ Transgender

पंचायत:

आधार सं(cid:421)ा:

 निः श(cid:389) (40 (cid:366)तिशत या इससे अधिक)

(cid:366)ख(cid:503):

................................................................................................

 क(cid:339) सर/एड्स/कु (cid:703)/अ(cid:586) असा(cid:559) रोग से (cid:356)सित (cid:681)(cid:304)(cid:389)

........................

 अके ले रहने वाले वृ(cid:544)/बुजुग(cid:330) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/एकल प(cid:303)रवार

जिला:

 अनुसूचित जनजाति

मोबाइल नंबर :

ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

 अनुसूचित जाति

.................................................................................................

राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

 अ(cid:586)ा(cid:586)

................

ब(cid:339)क का

नामः ...........................................................................................

..........................

ब(cid:339)क शाखा का नामः

...............................................................................................

..............

ब(cid:339)क खाता सं(cid:421)ा:

* आवेदन ेि साथ आव(cid:692) ि ािगजात यथा-आधार ािड(cid:330), ब(cid:339) ि खाता कववरणी तथा

(cid:366)ाथकमतिा सूची म(cid:336) (cid:830)थान पाने हेतु अकधमानता मान िेि कलए जाकत (cid:366)माण-प(cid:361)/कनः(cid:389)ा

(cid:366)माण-प(cid:361)/असा(cid:559) र्रोग से संबंकधत (cid:366)माण-प(cid:361) इ(cid:529)ाकद संल(cid:432) रिना अकनवाय(cid:330) है।

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 65

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 मु(cid:304)खया का नाम (cid:738)यं 2 नये सद(cid:735) का नाम 3 नये सद(cid:735) का नाम 4 5 6 7 8 9 10 मेरे आवेदन म(cid:336) वणि(cid:330)त उपयु (cid:330)(cid:389) विवरणी की मैने (cid:738)यं जाँच की है तथा मेरे अभि(cid:466)ान

आवेदक के (cid:554)ारा समपि(cid:330)त आवेदन म(cid:336) वणि(cid:330)त त(cid:538)ों के जाँचोंपरा(cid:566) मैने सही

म(cid:336) यह सही एवं (cid:361)ुटिरहित है।

पाया/नि(cid:635)वणि(cid:330)त कारण से सही नही ं पाया -

आवेदक समावेशन मानक (कं डिका सं(cid:421)ा)-............... के आधार पर सुपा(cid:361) नही ं है।

आवेदक अपवज(cid:330)न मानक (कं डिका सं(cid:421)ा)-............... के आधार पर सुपा(cid:361) नही ं है।

आवेदक मु(cid:304)खया का ह(cid:721)ा(cid:407)र

स(cid:529)ापनक(cid:517)ा(cid:330) का ह(cid:721)ा(cid:407)र नाम एवं पदनाम

66 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

एक राशनकाड(cid:330) से दू सरे राशनकाड(cid:330) म(cid:336) नाम जोड़े जाने हेतु पुराने राशनकाड(cid:330) के मु(cid:304)खया हेतु आवेदन (cid:366)प(cid:361) 10 E(i)

पता

पुराने सद(cid:735) का नया पता

ब(cid:339)क खाता विवरणी

नाम:

(cid:356)ाम:

आधार सं(cid:421)ा:

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

(cid:356)ाम:

पंचायत:

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

पंचायत:

(cid:366)ख(cid:503):

(cid:366)ख(cid:503):

जिला:

जिला:

पुराने ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

नये ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

पुराना राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

नया राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

आवेदक मु(cid:304)खया का नाम:

...............................................................................................

....

आधार सं(cid:421)ा:

................................................................................................

........................

मोबाइल नंबर :

.................................................................................................

................

ब(cid:339)क का

नामः ...........................................................................................

..........................

ब(cid:339)क शाखा का नामः

...............................................................................................

..............

ब(cid:339)क खाता सं(cid:421)ा:

* आवेदन ेि साथ आव(cid:692) ि ािगजात यथा-आधार ािड(cid:330), ब(cid:339) ि खाता कववरणी तथा

(cid:366)ाथकमतिा सूची म(cid:336) (cid:830)थान पाने हेतु अकधमानता मान िेि कलए जाकत (cid:366)माण-प(cid:361)/कनः(cid:389)ा

(cid:366)माण-प(cid:361)/असा(cid:559) र्रोग से संबंकधत (cid:366)माण-प(cid:361) इ(cid:529)ाकद संल(cid:432) रिना अकनवाय(cid:330) है।

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 67

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 मु(cid:304)खया का नाम (cid:738)यं 2 नाम हटने वाले सद(cid:735) का नाम 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे आवेदन म(cid:336) वणि(cid:330)त उपयु (cid:330)(cid:389) विवरणी की मैने (cid:738)यं जाँच की है तथा मेरे अभि(cid:466)ान

आवेदक के (cid:554)ारा समपि(cid:330)त आवेदन म(cid:336) वणि(cid:330)त त(cid:538)ों के जाँचोंपरा(cid:566) मैने सही

म(cid:336) यह सही एवं (cid:361)ुटिरहित है।

पाया/नि(cid:635)वणि(cid:330)त कारण से सही नही ं पाया -

आवेदक समावेशन मानक (कं डिका सं(cid:421)ा)-............... के आधार पर सुपा(cid:361) नही ं है।

आवेदक अपवज(cid:330)न मानक (कं डिका सं(cid:421)ा)-............... के आधार पर सुपा(cid:361) नही ं है।

आवेदक मु(cid:304)खया का ह(cid:721)ा(cid:407)र

स(cid:529)ापनक(cid:517)ा(cid:330) का ह(cid:721)ा(cid:407)र नाम एवं पदनाम

68 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

एक राशनकाड(cid:330) से दु सरे राशनकाड(cid:330) म(cid:336) नाम जोड़े जाने हेतु नये राशनकाड(cid:330) के मु(cid:304)खया हेतु (cid:366)प(cid:361) 10 E(ii)

पता

पुराने सद(cid:735) का नया पता

ब(cid:339)क खाता विवरणी

नाम:

(cid:356)ाम:

आधार सं(cid:421)ा:

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

(cid:356)ाम:

पंचायत:

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

पंचायत:

(cid:366)ख(cid:503):

(cid:366)ख(cid:503):

जिला:

जिला:

पुराने ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

नये ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

पुराना राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

नया राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

आवेदक मु(cid:304)खया का नाम:

...............................................................................................

....

ब(cid:339)क का

नामः ...........................................................................................

..........................

ब(cid:339)क शाखा का नामः

...............................................................................................

..............

ब(cid:339)क खाता सं(cid:421)ा:

* आवेदन ेि साथ आव(cid:692) ि ािगजात यथा-आधार ािड(cid:330), ब(cid:339) ि खाता कववरणी तथा

(cid:366)ाथकमतिा सूची म(cid:336) (cid:830)थान पाने हेतु अकधमानता मान िेि कलए जाकत (cid:366)माण-प(cid:361)/कनः(cid:389)ा

(cid:366)माण-प(cid:361)/असा(cid:559) र्रोग से संबंकधत (cid:366)माण-प(cid:361) इ(cid:529)ाकद संल(cid:432) रिना अकनवाय(cid:330) है।

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 69

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 मु(cid:304)खया का नाम (cid:738)यं 2 नाम जोड़े जाने वाले सद(cid:735) का नाम 3 4 5 6 7 8 9 10

आवेदक Ȫारा वणिŊत सद˟ Ȫारा अब वतŊमान पते पर निवास किया जाता है। आवेदक Ȫारा वणिŊत सद˟ का नाम पुराने राशनकाडŊ से हटा दिया गया है। सȑापनकȅाŊ का हˑाƗर नाम एवं पदनाम आवेदक के Ȫारा समपिŊत आवेदन मŐ वणिŊत तȚों के जाँचोंपराȶ मैने सही पाया/निɻवणिŊत कारण से सही नही ं पाया -
70 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

राशनकाड(cid:330) म(cid:336) सद(cid:735) का नाम हटाने का आवेदन (cid:366)प(cid:361) 10 F

पता

ब(cid:339)क खाता विवरणी

राशनकाड(cid:330) म(cid:336) से सद(cid:735) का नाम हटाने का कारण

((cid:366)ासंगिक को(cid:703)क म(cid:336)  लगाएँ )

आवेदक मु(cid:304)खया का नाम:

(cid:356)ाम:

सद(cid:735) की मृ(cid:529)ु हो चुकी है। (मृ(cid:529)ु (cid:366)माण प(cid:361) संल(cid:432))।

...............................................................................................

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

....

सद(cid:735) (cid:554)ारा अ(cid:586) दे शों म(cid:336) (cid:366)वास किया जा रहा है।

पंचायत:

आधार सं(cid:421)ा:

सद(cid:735) प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया थे।

(cid:366)ख(cid:503):

................................................................................................

(अगर मृत सद(cid:735) प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया थे तो)

........................

जिला:

मृ(cid:529)ूपरांत बनने वाले राशनकाड(cid:330) म(cid:336) अगले मु(cid:304)खया के (cid:554)ारा

मोबाइल नंबर :

ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

आवेदन दिया गया है।

.................................................................................................

राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

आवेदक मु(cid:304)खया का ह(cid:721)ा(cid:407)र

................

ब(cid:339)क का

नामः ...........................................................................................

..........................

ब(cid:339)क शाखा का नामः

...............................................................................................

..............

ब(cid:339)क खाता सं(cid:421)ा:

* आवेदन ेि साथ आव(cid:692) िािगजात यथा-आधार ािड(cid:330), ब(cid:339) िखाता कववरणी तथा कनः(cid:389)ा

(cid:366)माण-प(cid:361)/असा(cid:559) र्रोग से संबंकधत (cid:366)माण-प(cid:361) इ(cid:529)ाकद संल(cid:432) रिना अकनवाय(cid:330) है।

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 71 आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 मु(cid:304)खया का नाम (cid:738)यं सद(cid:735)ों के नाम 2 मृ(cid:529)/(cid:366)वासन के प(cid:686)ात् शेष बचे 3 4 5 6 7 8 9 10

पाया/निɻवणिŊत कारण से सही नही ं पाया - उƅ राशनकाडŊ मŐ से मुİखया/सद˟ (नाम एवं आधार संƥा) को मृȑु/Ůवासन क े कारण नाम हटाये जा सकते हœ। सȑापनकȅाŊ का हˑाƗर नाम एवं पदनाम आवेदक के Ȫारा समपिŊत आवेदन मŐ वणिŊत तȚों के जाँचोंपराȶ मैने सही
72 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

राशनकाड(cid:330) के सरे(cid:503)र हेतु (cid:366)प(cid:361) 10 G

पता

म(cid:339) यह घोषणा करता/करती (cid:353)ँ कि मेरा प(cid:303)रवार अब अपवज(cid:330)न मानक (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत माप-द(cid:503) की सीमा (cid:356)ाम:

से बाहर हो चुके ह(cid:339)। इस कारण मुझे राशनकाड(cid:330) का सरे(cid:503)र करना है। वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

म(cid:339) अपना राशनकाड(cid:330) सरे(cid:503)र करना चाहता (cid:353)ँ।

पंचायत:

मेरे मूल राशन काड(cid:330) के अति(cid:303)र(cid:389) नि(cid:635) राशन काड(cid:344) को र(cid:542) किया जाय। (cid:366)ख(cid:503):

(राशन काड(cid:330) सं(cid:421)ा .....................................................)

जिला:

(जो लागू न हो उसे काट द(cid:336))

ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

प(cid:303)रवार के मु(cid:304)खया का ह(cid:721)ा(cid:407)र

राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 (cid:738)यं 2 3 4 5 6 7 8 9 10

आवेदक के Ȫारा समपिŊत आवेदन मŐ वणिŊत तȚों के जाँचोंपराȶ मैने सही पाया/निɻवणिŊत
म ेरे आवेदन मŐ वणिŊत उपयु Ŋƅ विवरणी की मैने ˢयं जाँच की है तथा इसमŐ कोई भी ũुटि नही ं है। आवेदक मुİखया का हˑाƗर कारण से सही नही ं पाया - डिका संƥा)-............... के आवेदक समावेशन मानक (कं आधार पर सुपाũ नही ं है। डिका संƥा)-............... के आवेदक अपवजŊन मानक (कं आधार पर सुपाũ नही ं है। सȑापनकȅाŊ का हˑाƗर नाम एवं पदनाम
झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 73

राशन काड(cid:330) म(cid:336) पा(cid:303)रवा(cid:303)रक मु(cid:304)खया के बदलाव हेतु (cid:366)प(cid:361) 10 H

राशनकाड(cid:330) म(cid:336) से पुराने मु(cid:304)खया का नाम हटाने का

पता

नये मु(cid:304)खया का ब(cid:339)क खाता विवरणी

आवेदक मु(cid:304)खया का नाम:

(cid:356)ाम:

कारण

((cid:366)ासंगिक को(cid:703)क म(cid:336)  लगाएँ )

...............................................................................................

वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए):

पुराने मु(cid:304)खया की मृ(cid:529)ु हो चुकी है। (मृ(cid:529)ु (cid:366)माण प(cid:361) ....

संल(cid:432))।

पंचायत:

आधार सं(cid:421)ा:

(cid:366)ख(cid:503):

................................................................................................

पुराने मु(cid:304)खया (cid:554)ारा अ(cid:586) दे शों म(cid:336) (cid:366)वास किया जा रहा है।

........................

जिला:

पुराने मु(cid:304)खया गंभीर बीमारी से (cid:356)(cid:721) होने के कारण

मोबाइल नंबर :

ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

(िcid:354)याशील नहीं ह(cid:339)।

.................................................................................................

राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

................

आवेदक मु(cid:304)खया का ह(cid:721)ा(cid:407)र

ब(cid:339)क का

नामः ...........................................................................................

..........................

ब(cid:339)क शाखा का नामः

...............................................................................................

..............

ब(cid:339)क खाता सं(cid:421)ा:

* आवेदन ेि साथ आव(cid:692) ि ािगजात यथा-आधार ािड(cid:330), ब(cid:339) ि खाता कववरणी कनः(cid:389)ा

(cid:366)माण-प(cid:361)/असा(cid:559) र्रोग से संबंकधत (cid:366)माण-प(cid:361) इ(cid:529)ाकद संल(cid:432) रिना अकनवाय(cid:330) है।

74 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H 1 नये मु(cid:304)खया का नाम (cid:738)यं पुराने मु(cid:304)खया का

2

नाम

3 सद(cid:735)ों का नाम 4 5 6 7 8 9 10

आवेदक के Ȫारा समपिŊत आवेदन मŐ वणिŊत तȚों के जाँचोंपराȶ मैने सही पाया/निɻवणिŊत कारण से सही नही ं पाया - उƅ राशनकाडŊ मŐ से मुİखया (नाम एवं आधार संƥा) को मृȑु/Ůवासन/गंभीर बीमारी के कारण नाम मŐ बदलाव किये जा सकते हœ। सȑापनकȅाŊ का हˑाƗर नाम एवं पदनाम
झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 75

स(cid:529)ापनक(cid:517)ा(cid:330) (cid:554)ारा राशन काड(cid:330) र(cid:542)ीकरण हेतु जाँच (cid:366)प(cid:361) 10 I

पता

(cid:356)ाम: वाड(cid:330) सं(cid:421)ा (शहरी (cid:407)े(cid:361) के लिए): पंचायत:

(cid:366)ख(cid:503): जिला: ज॰वि॰(cid:366)॰ दुकान का नाम:

राशनकाड(cid:330) सं(cid:421)ा:

आवेदक

(cid:354)॰

ज(cid:585) मु(cid:304)खया से

मु(cid:304)खया/सद(cid:735)

पिता/पति

आधार सं(cid:421)ा मोबाईल न(cid:638)र

लिंग

(M/F/Other)

सं॰

तिथि (cid:303)र(cid:689)ा

(नाम)

A B C D E F G

H आवेदक के (cid:554)ारा समपि(cid:330)त आवेदन म(cid:336) वणि(cid:330)त त(cid:538)ों के जाँचोंपरा(cid:566) मैने सही पाया/ नि(cid:635)वणि(cid:330)त कारण से सही नही ं पाया -

1 (cid:738)यं 2 3 4 5 6 7 8 9 10

राशनकाड(cid:330)धारी प(cid:303)रवार को नोटिस जारी किया गया एवं उनका प(cid:407) जाना गया।

राशनकाड(cid:330)धारी प(cid:303)रवार से संबंधित मु(cid:304)खया/वाड(cid:330) पाष(cid:330)द को नोटिस जारी किया गया एवं उनका प(cid:407) जाना गया।

राशनकाड(cid:330)धारी समावेशन मानक (कं डिका सं(cid:421)ा)-.............../अपवज(cid:330)न मानक (कं डिका सं(cid:421)ा)- .............. के आधार पर सुपा(cid:361) नही ं है।

राशनकाड(cid:330)धारी का पूरा प(cid:303)रवार अपने निवास (cid:830)थल पर लगातार छः माह से अधिक अवधि से नही ं रह रहे ह(cid:339)।

राशनकाड(cid:330)धारी (cid:554)ारा लगातार छः माह से अधिक अवधि से जन वितरण (cid:366)णाली दुकान से सरकार (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) किसी भी (cid:366)कार की साम(cid:356)ी का उठाव नही ं किया जा रहा है।

स(cid:529)ापनक(cid:517)ा(cid:330) का ह(cid:721)ा(cid:407)र नाम एवं पदनाम

76 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

प(cid:303)रशि(cid:700)-I

{उपख(cid:503)-20(xvii)(ग) के अधीन}

झारख(cid:503) ल(िcid:407)त जन वितरण (cid:366)णाली (नियं(cid:361)ण) आदेश-2024 के अ(cid:566)ग(cid:330)त उचित मू(cid:670) की दु कान

(खा(cid:552), साव(cid:330)जनिक वितरण एवं उपभो(cid:389)ा मामले विभाग)

"सूचना प(cid:485)"

दिनांक:- .........................................

1. जन वितरण (cid:366)णाली वि(cid:354)े ता का नाम :

:

2. पता

:

3. वाड(cid:330) सं(cid:421)ा/पंचायत

:

4. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा

5. दुकान खुलने का समय

: (cid:366)तिदिन (cid:366)ातः 8:00 बजे से अपरा(cid:741) 02:00 बजे तक।

((cid:366)(cid:529)ेक सोमवार को दुकान ब(cid:573) रहेगी)

(नोटः -साईज - 3' X 2' बोड(cid:330) का आकार पीला रंग से उसका आधार तथा उस पर काला रंग से (cid:366)वि(िcid:700) की

जायेगी)

(यह दु कान के भीतर सुगोचर (cid:830)थान पर टंगेगा)

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 77

प(cid:303)रशि(cid:700)-II

{उपख(cid:503)-20(xvii)(घ) के अधीन}

"मू(cid:670) एवं भंडार (cid:366)दश(cid:330)न-पट"

दिनांक:- .........................................

1. जन वितरण (cid:366)णाली वि(cid:354)े ता का नाम : : 2. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा 3. दुकान से स(cid:638)(cid:544) राशन काड(cid:330) :

आवंटन

राशन काड(cid:330) के (cid:366)कार

गे(cid:353)ँ चावल चीनी कि॰तेल अ(cid:586) (क) अ(cid:580)पूणा(cid:330) राशन काड(cid:344) की सं(cid:421)ा : (ख) अ(cid:567)ोदय राशन काड(cid:344) की सं(cid:421)ा : : (ग) पूव(cid:330)वि(cid:389)ा (cid:366)ा(cid:593) गृह(cid:830)थ राशन काड(cid:344)

की सं(cid:421)ा

(घ) सफे द राशन काड(cid:344) की सं(cid:421)ा :

Ţ0 स ं0 वˑु का नाम आज का भंडार İƓं टल- कि0Ťाम0 आज की Ůाİɑ क ु ल दर Ůति किलो/लीटर Ůति काडŊ/इकाई द ेय माũा अɷुİƅ
1 ग ेšँ
2 चावल
3 चीनी
4 नमक
5 किरासन तेल
6 अɊ
7
8

:

4. (cid:366)ख(cid:503) आपूति(cid:330) पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी का नाम,

:

पता एवं दू रभाष सं(cid:421)ा (उपभो(cid:389)ा जि(cid:590)(cid:336) शिकायत करे गा) 5. अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पता तथा दू रभाष

सं(cid:421)ा

:

6. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम, पता एवं

दू रभाष सं(cid:421)ा

7. झारख(cid:503) रा(cid:475) खा(cid:552) आयोग का पता, दू रभाष सं(cid:421)ा : : 8. ''शिकायत-सह-सुझाव पु(cid:304)(cid:721)काʼʼ दुकानदार के पास

उपल(cid:617) है।

नोट:- (1) सूचना-प(cid:485) का आकार- 4' X 2 1/2' होगा। (2) ''व(cid:721)ु का नामʼʼ कॉलम म(cid:336) दुकान से स(cid:638)(cid:544) राशन काड(cid:344) के अनुसार आवंटित व(cid:721)ु का नाम लिखा जायेगा।

(3) सूचना-प(cid:485) का आधार काला रं ग से तथा उस पर उजला रं ग से सभी (cid:366)वि(िcid:700)याँ लिखी जायेगी।78 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

प(cid:303)रशि(cid:700)-III

{उपख(cid:503)-17 के अधीन}

"अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का पहचान प(cid:361) का नमूना"

पहचान प(cid:361) सं॰- काया(cid:330)लय का नाम : ........................................................................................

: ..............................................................

1. जन वितरण (cid:366)णाली वि(cid:354)े ता का

अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी ाि

नाम

र्फोर्टो

..............................................................

: ..............................................................

2. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा

: ..............................................................

3. पता

;(cid:830)थानीय

मु(cid:304)खया/वाड(cid:330)

: ..............................................................

4. वाड(cid:330) सं(cid:421)ा

आयु(cid:389)/वाड(cid:330) पाष(cid:330)द्

(cid:554)ारा फोटो को 5. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का ह(cid:721)ा(cid:407)र : ..............................................................

अभि(cid:366)माणित किया

: ..............................................................

6. मा(cid:586) तिथि (अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) नवीकरण

जायेगा) की तिथि तक)

पणन पदाधिकारी/(cid:366)ख(cid:503)

अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी

का ह(cid:721)ा(cid:407)र एवं मुहर

आपूति(cid:330) पदाधिकारी का

ह(cid:721)ा(cid:407)र

झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024 79

प(cid:303)रशि(cid:700) - IV

{उपख(cid:503)-17 के अधीन}

"अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी के (cid:366)तिनिधि का पहचान प(cid:361) का नमूना"

काया(cid:330)लय का नाम : ..............................................................................................

पहचान प(cid:361) सं॰-

: ............................................................

1. जन वितरण (cid:366)णाली वि(cid:354)े ता का

अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धा

नाम

री ाि र्फोर्टो

............................................................

: ............................................................

2. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) सं(cid:421)ा

वाड(cid:330) पाष(cid:330)द् /पंचायत

: ............................................................

3. पता

मु(cid:304)खया (cid:554)ारा फोटो

को अभि(cid:366)माणित

: ............................................................

4. मनोनीत (cid:366)तिनिधि का नाम एवं

किया जायेगा) पता

5. मनोनीत (cid:366)तिनिधि का ह(cid:721)ा(cid:407)र : ............................................................

6. अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी का ह(cid:721)ा(cid:407)र : ............................................................

: ............................................................

7. मा(cid:586) तिथि (अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) नवीकरण

की तिथि तक)

पणन पदाधिकारी/(cid:366)ख(cid:503)

अनु(cid:466)ापन पदाधिकारी

का ह(cid:721)ा(cid:407)र एवं मुहर

आपूति(cid:330) पदाधिकारी का

ह(cid:721)ा(cid:407)र

80 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 19 (cid:465)दस(cid:224)बर, 2024

प(cid:303)रशि(cid:700)-V

{उप ख(cid:503) 6 (ज)(I)(छ) के अधीन}

(cid:366)ाथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक

(i) आदिम जनजाति प(cid:303)रवार (PVTG)

(ii) विधवा/प(cid:303)र(cid:529)(cid:389)ा/ Transgender

(iii) निः श(cid:389) (40 (cid:366)तिशत या इससे अधिक)

(iv) क(cid:339) सर/एड्स/कु (cid:703)/अ(cid:586) असा(cid:559) रोग से (cid:356)सित (cid:681)(cid:304)(cid:389)

(v) अके ले रहने वाले वृ(cid:544)/बुजुग(cid:330) (cid:681)(cid:304)(cid:389)/एकल प(cid:303)रवार

(vi) अनुसूचित जनजाति

(vii) अनुसूचित जाति

(viii) अ(cid:586)ा(cid:586)

(ix)

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँचीराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त(cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 778877 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 27 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2024-12-27.787/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2024-12-27.787.