झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
16 पौष, 1946 (श०)
सं(cid:201)या – 30 राँची, सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025 (ई०)
राज(cid:232)व, (cid:467)नबंधन एवं भू(cid:871)म सुधार (cid:874)वभाग ।
--------
अ(cid:876)धसूचना
3 जनवर(cid:547), 2025
सं(cid:421)ा-02/कन0(cid:830)था0(र्गो0 चा(cid:303)र(cid:361)ी)-39/2024(02)/रा0, झारख(cid:503) रा(cid:475) गठन के उपरांत निबंधन सेवा के पदाधिका(cid:303)रयों के वाषि(cid:330)क गोपनीय अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389) के अभिलेखन हेतु विभागीय प(cid:361)ांक-5642, दिनांक-21.10.2016, प(cid:361)ांक-5872, दिनांक-09.11.2016 तथा प(cid:361)ांक-455, दिनांक-15.02.2022 निग(cid:330)त किया गया है। साथ ही, इस संबंध म(cid:336) बिहार सरकार (cid:554)ारा निग(cid:330)त प(cid:303)रप(cid:361) सं(cid:421)ा-7444, दिनांक-30.04.1979 तथा कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारख(cid:503), राँची (cid:554)ारा समय-समय पर निग(cid:330)त प(cid:303)रप(cid:361)ों की पृ(cid:703)भूमि म(cid:336) झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) झारख(cid:503) निबंधन सेवा के पदाधिका(cid:303)रयों की वाषि(cid:330)क गोपनीय अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389) अभिले(cid:304)खत की जाती रही है। झारख(cid:503) निबंधन सेवा के पदाधिका(cid:303)रयों के वाषि(cid:330)क गोपनीय अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389)/वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन का अभिलेखन (cid:738)तः (cid:729)(cid:700), पारदश(cid:334) एवं (cid:366)भावी हो सके इस प(cid:303)रपे(cid:409) म(cid:336) नि(cid:635) अनुदेश जारी किये जाते ह(cid:339) :-
(क) वाषि(cid:330)क गोपनीय अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389) अब परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन [Performance Appraisal Report(PAR)] कहलायेगी। यह (cid:366)तिवेदन गोपनीय सूचना की कोटि म(cid:336) नहीं होगी तथा (cid:826)दसपदम समपि(cid:330)त की जा सके गी । (ख) परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन का अभिलेखन2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025 परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन वि(cid:517)ीय वष(cid:330)वार अथा(cid:330)त पहली अ(cid:366)ैल से 31 माच(cid:330) तक अभिले(cid:304)खत होगी। नि(cid:635)ांकित प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थतियों के अधीन झारख(cid:503) निबंधन सेवा के पदाधिका(cid:303)रयों के लिए संबंधित पदाधिकारी के उचित मा(cid:559)म से अनुरोध प(cid:361) (cid:366)ा(cid:593) होने पर राज(cid:738), निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (cid:554)ारा (cid:366)माण प(cid:361) निग(cid:330)त किया जाएगा :-
(I) (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी के अधीन तीन महीने से कम अवधि
(II) (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी की सेवानिवृति अथवा मृ(cid:529)ु
(III) (cid:830)थानांतरण की तिथि से 31 माच(cid:330) तक तीन महीने से कम अवधि
(IV) पद(cid:830)थापन की (cid:366)ति(cid:407)ा अवधि
(V) निलंबन अवधि
(VI) अवकाश अवधि
उपरो(cid:389) (cid:354)मांक IV से VI हेतु स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा विनियमन/(cid:738)ीकृ ति के उपरांत (cid:366)माण-प(cid:361) निग(cid:330)त किया जाएगा।
(cid:366)तिवेदित पदाधिकारी के (cid:366)शि(cid:407)ण या (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389) म(cid:336) रहने की अवधि का परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन का अभिलेखन संबंधित विभाग से सं(cid:356)ह कराकर राज(cid:738), निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारख(cid:503), राँची संधा(cid:303)रत करेगा।
2. अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389) अभिलेखन हेतु परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन का (cid:366)प(cid:361), प(cid:303)रशि(cid:700)-1 पर संधा(cid:303)रत है, जिसे इस अधिसूचना का भाग समझा जाएगा।
3. परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन पाँच भागों म(cid:336) होगा। भाग- I एवं II (cid:366)तिवेदित पदाधिकारी (cid:554)ारा भरे जाय(cid:336)गे। भाग III (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी (cid:554)ारा भरा जायेगा, जो कि तीन ख(cid:503)ों म(cid:336) नि(cid:635) (cid:366)कार ह(cid:339)-
I. ािय(cid:330) कन(cid:707)ादन ाि मू(cid:670)ांनि (Evaluation of work disposed):- इस ख(cid:503) म(cid:336) पांच शीष(cid:330) ह(cid:339), (cid:366)(cid:529)ेक शीष(cid:330) म(cid:336) अधिकतम 10 अंक तथा (cid:586)ूनतम 01 अंक दिया जा सके गा। इस ख(cid:503) की अधिमानता 40 (cid:366)तिशत की होगी।
II. गुणं एवं (cid:407)मता ाि मू(cid:670)ांनि (Evaluation of quality and capacity):- इस ख(cid:503) म(cid:336) दस शीष(cid:330) ह(cid:339), (cid:366)(cid:529)ेक शीष(cid:330) म(cid:336) अधिकतम 10 अंक तथा (cid:586)ूनतम 01 अंक दिया जा सके गा। इस ख(cid:503) की अधिमानता 30 (cid:366)तिशत की होगी।
III. ािया(cid:330)(cid:527)ि स(cid:407)मता ाि मू(cid:670)ांनि (Evaluation of professional capacity):- इस ख(cid:503) म(cid:336) दस शीष(cid:330)
ह(cid:339), (cid:366)(cid:529)ेक शीष(cid:330) म(cid:336) अधिकतम 10 अंक तथा (cid:586)ूनतम 01 अंक दिया जा सके गा। इस ख(cid:503) की अधिमानता 30 (cid:366)तिशत की होगी।
IV भाग- IV एवं भाग- V (cid:354)मशः समी(cid:407)ी पदाधिकारी तथा (cid:738)ीकरण पदाधिकारी (cid:554)ारा भरे जाऐंगे। V 5 से कम अंक की (cid:356)ेडिंग को (cid:366)तिकू ल (Adverse) (cid:366)तिवेदन माना जाएगा तथा 5 से 5.99 अंक को अ(cid:453)ा (Good) 6 से 7.99 अंक को ब(cid:352)त अ(cid:453)ा (Very Good) एवं 8 से 10 अंक को उ(cid:509)ृ (cid:700) (Outstanding) माना जाएगा ।
4. (cid:366)(cid:529)ेक पदाधिकारी अपने काय(cid:330) के संबंध म(cid:336) विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) अपना परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन [Performance Appraisal Report(PAR)] (भाग-I एवं II) (cid:366)तिवष(cid:330) 30 अ(cid:366)ैल तक समपि(cid:330)त कर द(cid:336)गे।
5. के वल पूण(cid:330) (cid:366)वि(िcid:700)यों के साथ ही परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन (cid:738)ीकाय(cid:330) होगा। यह झारख(cid:503) निबंधन सेवा के पदाधिकारी का उ(cid:517)रदायि(cid:533) होगा की वह भाग-I एवं II सही-सही एवं पूण(cid:330)(cid:349)पेण भरकर समपि(cid:330)त कर(cid:336)। यह (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी का उ(cid:517)रदायि(cid:533) होगा कि (cid:366)तिवेदन के सभी बि(cid:802)दुओं पर वह मू(cid:670)ांकन कर(cid:336) तथा किसी भी बि(cid:802)दु को (cid:303)र(cid:389) न छोड़(cid:336)। प(cid:303)रशि(cid:700)- I के भाग- II के तालिका-1 कॉलम-(2) सौंपे गये काया(cid:333) का दायि(cid:533) तथा कॉलम- (3) कृ त कार(cid:330)वाई/नि(cid:707)ादन की (cid:304)(cid:830)थति को नयूनतम 500 अ(cid:407)रों म(cid:336) भरा जाना अनिवाय(cid:330) होगा ।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025 6. (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी, समी(cid:407)ी पदाधिकारी एवं (cid:738)ीकरण पदाधिकारी अनिवाय(cid:330) (cid:349)प से (cid:354)मशः 31 मई, 30 जून तथा 31 जुलाई तक विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन पर अपनी अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389)याँ अभिले(cid:304)खत कर ल(cid:336)गे। वैसे मामले म(cid:336) जहाँ समी(cid:407)ी/(cid:738)ीकरण पदाधिकारी दो अलग-अलग पदाधिकारी हों तो अनुव(cid:517)(cid:334) अवधि म(cid:336) काय(cid:330)रत समी(cid:407)ी/(cid:738)ीकरण पदाधिकारी ही मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन पर अपना मंत(cid:681) अंकित कर(cid:336)गे।
7. निबंधन सेवा के पदाधिका(cid:303)रयों के परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन अभिलेखन हेतु (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी, समी(cid:407)ी पदाधिकारी एवं (cid:738)ीकरण पदाधिकारी नि(cid:635)वत् होंगे :-
| 0 | कतवेकदत पदाकधािरी | कतवेदि पदाकधािरी | समीी पदाकधािरी | ीरिण पदाकधािरी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अवर निबंधक/ जिला अवर निबंधक | उपायुƅ | निबंधन महानिरीƗक | सचिव/Ůधान सचिव/ अपर मुƥ सचिव |
| 2 | निबंधन कायाŊलयों के निरीƗक | उप निबंधन महानिरीƗक | निबंधन महानिरीƗक | सचिव/Ůधान सचिव/ अपर मुƥ सचिव |
| 3 | सहायक निबंधन महानिरीƗक | उप निबंधन महानिरीƗक | निबंधन महानिरीƗक | सचिव/Ůधान सचिव/ अपर मुƥ सचिव |
| 4 | उप निबंधन महानिरीƗक | निबंधन महानिरीƗक | सचिव/Ůधान सचिव/ अपर मुƥ सचिव | सद˟, राजˢ पषŊद |
| 5 | स ंयुƅ निबंधन महानिरीƗक | निबंधन महानिरीƗक | सचिव/Ůधान सचिव/ अपर मुƥ सचिव | सद˟, राजˢ पषŊद |
8. यदि किसी वा(cid:744) संगठनों म(cid:336) निबंधन सेवा के पदाधिका(cid:303)रयों की (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389) की जाती है गोपनीय चा(cid:303)र(cid:361)ी ऑफलाईन लिखे जायेगे तथा संबंधित पदाधिकारी के (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी-उनके (cid:366)थम पय(cid:330)वे(cid:407)ी पदाधिकारी, समी(cid:407)ी पदाधिकारी-उनके (िcid:554)तीय पय(cid:330)वे(cid:407)ी पदाधिकारी एवं (cid:738)ीकरण पदाधिकारी-उनके तृतीय पय(cid:330)वे(cid:407)ी पदाधिकारी होंगे ।
9. अधिसूचना निग(cid:330)त होने के तिथि से पूव(cid:330) के अवधि का गोपनीय चा(cid:303)र(cid:361)ी पुराने (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) (cid:738)ीकार किये जाय(cid:336)गे। अधिसूचना निग(cid:330)त होने के पूव(cid:330) के गत चार वि(cid:517)ीय वष(cid:344) के पूण(cid:330) गोपनीय चा(cid:303)र(cid:361)ी संबंधित विभागीय (cid:366)शाखा (cid:554)ारा ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा ।
10. यदि झारख(cid:503) निबंधन सेवा के किसी पदाधिकारी (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत अवधि म(cid:336) (cid:366)प(cid:361) के भाग-I एवं II म(cid:336) अपना परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन समपि(cid:330)त नहीं किया जाता है तो (cid:366)ो(cid:580)ति/वृति उ(cid:580)यन पर पड़ने वाले दु(cid:708)भावों के लिए वे (cid:738)यं जवाबदेह होंगे ।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025 11. (cid:366)तिवेदित पदाधिकारी के (cid:554)ारा यदि निधा(cid:330)(cid:303)रत अवधि म(cid:336) भाग-I एवं II म(cid:336) वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन समपि(cid:330)त नहीं किया जाता है तो विभाग (cid:554)ारा ऐसे पदाधिकारी के वि(cid:349)(cid:544) अनुशासनिक कार(cid:330)वाई की जाएगी ।
12. निधा(cid:330)(cid:303)रत अवधि तक परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन (cid:366)ा(cid:593) नहीं होने पर संबंधित (cid:366)तिवेदक/समी(cid:407)ी पदाधिकारी को जवाबदेह मानते (cid:352)ए इससे माननीय विभागीय मं(cid:361)ी को अवगत कराया जाएगा तथा राज(cid:738), निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदक/समी(cid:407)ी पदाधिकारी के वि(cid:349)(cid:544) अनुशासनिक कार(cid:330)वाई की जा सके गी ।
13. वैसे पदाधिकारी, जिनको अनुसूचित जाति/जनजाति के क(cid:670)ाण से संबंधित काय(cid:330) देखने हों, उनके वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन म(cid:336) विशेष (cid:349)प से इसका मू(cid:670)ांकन किया जाए कि उनके (cid:554)ारा अनुसूचित जाति/जनजाति के क(cid:670)ाणाथ(cid:330) काय(cid:344) म(cid:336) अभि(cid:349)चि ली गयी अथवा नहीं।
14. वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत जानकारी पर आधा(cid:303)रत होना चाहिए। किसी एक वष(cid:330) के (cid:366)तिवेदन म(cid:336) गत वष(cid:330) या (cid:366)तिवेदित पदाधिकारी के अ(cid:586) पद(cid:830)थापन से संबंधित काय(cid:344) या आचरण के संबंध म(cid:336) कोई मू(cid:670)ांकन नहीं होना चाहिए ।
15. (cid:366)तिवेदक पदाधिका(cid:303)रयों को अपने अधीन(cid:830)थ वैसे सभी पदाधिकारी, जिन पर उ(cid:590)(cid:336) (cid:356)ेडिंग अंकित करनी है, के काय(cid:344) को (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत (cid:349)प से जानने का (cid:366)यास करना चाहिए। किसी पदाधिकारी के संबंध म(cid:336) (cid:356)ेडिंग अंकित करने के पूव(cid:330) (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी को यह देख लेना चाहिए कि संबंधित पदाधिकारी का काय(cid:330) संतोष(cid:366)द (cid:352)आ है अथवा नहीं ? (cid:356)ेडिंग दज(cid:330) करने वाले पदाधिकारी को एक (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत दैन(cid:304)(cid:573)नी रखनी चाहिए जिसम(cid:336) पय(cid:330)वे(cid:407)ण के दौरान पदाधिका(cid:303)रयों के काय(cid:344) की समी(cid:407)ा की सं(िcid:407)(cid:593) विवरणी दज(cid:330) की जानी चाहिए ताकि (cid:356)ेडिंग अंकित करते समय यह उपयोगी सि(cid:544) हो ।
16. (cid:356)ेडिंग/(cid:366)तिवेदन अंकित करते समय (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी को अ(cid:529)धिक सावधानी बरतनी चाहिए। अधीन(cid:830)थ पदाधिका(cid:303)रयों के साथ (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत वि(cid:554)ेष का पूण(cid:330)(cid:349)पेण प(cid:303)र(cid:529)ाग किया जाना चाहिए। अवांछनीय नि(cid:573)ा अथवा (cid:366)शंसा, एक पदाधिकारी का दू सरे पदाधिकारी के साथ नापसंदगी अथवा पसंदगी का भाव (cid:356)ेडिंग/(cid:366)तिवेदन म(cid:336) नहीं (cid:366)दशि(cid:330)त किया जाए। (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी से नि(cid:707)(cid:407)ता की अपे(cid:407)ा की जाती है। 17. (cid:356)ेडिंग/(cid:366)तिवेदन म(cid:336) खामियों का समावेश करते (cid:352)ए (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी को (cid:729)(cid:700) (cid:349)प से उ(cid:671)ेख करना चाहिए कि अधीन(cid:830)थ पदाधिकारी का (cid:559)ान उनकी खामियों की तरफ आकृ (cid:700) किया गया है अथवा नहीं ?
अधीन(cid:830)थ पदाधिका(cid:303)रयों के काय(cid:344) के पय(cid:330)वे(cid:407)ण की अपे(cid:407)ा (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी से की जाती है, ताकि यदि वे गलती कर(cid:336) तो उसे सुधारने का (cid:366)य(cid:521) किया जा सके । समय-समय पर सुधार की गई सू(cid:408) (cid:361)ुटि का उ(cid:671)ेख (cid:366)तिवेदन म(cid:336) नहीं होना चाहिए। उनके अधीन(cid:830)थ पदाधिकारी यदि भूलों से सुधार के लिए उचित कदम उठाते ह(cid:339) तो उसे भी (cid:366)तिवेदन म(cid:336) अंकित किया जाना चाहिए ।
18. (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी सेवानिवृति के प(cid:686)ात अपने अधीन(cid:830)थ पदाधिकारी का परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन सेवानिवृति की तिथि से अगले एक माह तक अंकित करने हेतु स(cid:407)म होंगे ।
19. कतिपय मामलों म(cid:336) यह पाया जाता है कि परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन के अभिलेखन के लिए (cid:729)(cid:700) माग(cid:330)निद(cid:337)श रहने के वाबजूद समय पर इसका अभिलेखन नहीं हो पाता है। संबंधित (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी के (cid:830)थाना(cid:566)(cid:303)रत होने या सेवानिवृत/मृत होने पर ऐसे (cid:366)तिवेदन का अभिलेखन कराया जाना या तो कठिन हो जाता है या अभिलेखन हो ही नहीं पाता। ऐसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:366)ो(cid:580)ति के यो(cid:438) पदाधिका(cid:303)रयों की (cid:366)ो(cid:580)ति भी (cid:366)भावित हो जाती है। (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी के साथ तीन महीने से कम की अवधि म(cid:336) काय(cid:330)रत रहने के फल(cid:738)(cid:349)प भी (cid:366)तिवेदन अभिले(cid:304)खत नहीं हो पाती। ऐसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) उ(cid:389) अवधि के लिए संबंधित पदाधिकारी के अनुरोध पर (cid:366)माण प(cid:361) निग(cid:330)त किया जाय। ऐसा (cid:366)माण प(cid:361) देने के पूव(cid:330) विभाग के (cid:366)धान सचिव/सचिव का आदेश आव(cid:692)क होगा। इस (cid:366)माण प(cid:361) को अनुपल(cid:617) वाषि(cid:330)क परफॉरम(cid:336)स मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन का पया(cid:330)य माना जायेगा तथा इसके आधार पर संबंधित की (cid:366)ो(cid:580)ति हेतु यो(cid:438)ता का आकलन किया जा सके गा ।5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025 20. (cid:366)तिवेदक/समी(cid:407)ी/(cid:738)ीकरण पदाधिकारी सेवानिवृति के प(cid:686)ात अपने अधीन(cid:830)थ पदाधिकारी का वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन सेवानिवृति की तिथि से अगले 30 दिनों तक अंकित करने हेतु स(cid:407)म होंगे। 21. (cid:366)ायः यह देखा गया है कि (cid:366)ो(cid:580)ति की देय तिथि/वष(cid:330) से विगत पाँच वष(cid:344) की वाषि(cid:330)क गोपनीय चा(cid:303)र(िcid:361)याँ/वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन संधा(cid:303)रत नहीं रहने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:366)ो(cid:580)ति का मामला लंबित रखा जाता है। पिछले पाँच वष(cid:344) की लगातार वाषि(cid:330)क गोपनीय चा(cid:303)र(cid:361)ी/वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन के अभाव म(cid:336) (cid:366)ो(cid:580)ति बाधित हो जाने म(cid:336) संबंधित पदाधिकारी का कोई दोष नहीं होता है। पाँच वष(cid:344) से पहले की गोपनीय अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389)याँ अ(cid:453)ी/उ(cid:509)ृ (cid:700) रहती ह(cid:339), परं तु उन पर विचार नहीं किया जाता है। फल(cid:738)(cid:349)प वैसी अ(cid:453)ी/उ(cid:509)ृ (cid:700) गोपनीय अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389)याँ/वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन रहते (cid:352)ए भी (cid:366)ो(cid:580)ति (cid:366)भावित हो जाती है। ऐसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) स(cid:644)क् विचारोपरांत यह निण(cid:330)य लिया गया है कि यदि किसी कारणवश देय (cid:366)ो(cid:580)ति की तिथि/वष(cid:330) से पिछले पाँच वष(cid:344) म(cid:336) किसी चार वष(cid:344) की अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389)याँ/(cid:366)तिवेदन उपल(cid:617) हो तो इनका अवलोकन कर इसके आधार पर (cid:366)ो(cid:580)ति के मामले पर विचार किया जाएगा ।
(ग) वाकष(cid:330)ि ािय(cid:330) कन(cid:707)ादन मू(cid:670)ांनि (cid:366)कतवेदन ाि संसूचन
1. संबंधित पदाधिकारी APAR पर निणा(cid:330)यक (cid:356)ेडिंग के उपरांत के वल 45 दिनों के समय-सीमा के अंदर ही HRMS पोट(cid:330)ल म(cid:336) ऑनलाईन अपील अ(cid:631)ावेदन समपि(cid:330)त सकते ह(cid:339)। यह अपील (cid:366)तिवेदन मु(cid:421) (cid:349)प से पदाधिकारी के गुण, काय(cid:330) स(cid:636)ादन आदि के मू(cid:670)ांकन के संबंध म(cid:336) अ(cid:566)वि(cid:330)(cid:700) त(cid:538)ा(cid:527)क स(cid:637)े(cid:407)ण तक ही सीमित रहेगा। निधा(cid:330)(cid:303)रत दिनों के भीतर कोई अपील (cid:366)ा(cid:593) नहीं होने की दशा म(cid:336) यह समझा जायेगा कि इस संबंध म(cid:336) संबंधित पदाधिकारी को कोई आप(िcid:517) नहीं है तथा ऑनलाईन अपील की (cid:681)व(cid:830)था को Lock कर दिया जायेगा। 2. अपील (cid:366)ा(cid:593) होने के प(cid:686)ात वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन म(cid:336) संशोधन, विलोपन या अपील अ(cid:738)ीकृ त करने के बि(cid:802)दु पर अपर मु(cid:421) सचिव/(cid:366)धान सचिव/सचिव, राज(cid:738), निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारख(cid:503)/मु(cid:421) सचिव का निण(cid:330)य अंतिम होगा।
(घ) अ(cid:586)ा(cid:586)
1. झारख(cid:503) निबंधन सेवा के पदाधिका(cid:303)रयों की ईमानदारी, आचरण एवं स(cid:529)नि(cid:703)ा पर (cid:366)तिवेदन अंकित करने म(cid:336) अ(cid:529)ंत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे (cid:366)तिवेदन अंकित करने से पूव(cid:330) (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी को इसकी जाँच कर लेनी चाहिए। बिना जाँच किये मा(cid:361) संदेह के आधार पर बिना किसी (cid:366)माण के इन बि(cid:802)दुओं पर (cid:366)तिकू ल (cid:356)ेडिंग अंकित नहीं की जाए ।
2. अगर किसी पदाधिकारी (cid:554)ारा ''वाषि(cid:330)क काय(cid:330) नि(cid:707)ादन मू(cid:670)ांकन (cid:366)तिवेदन अभिले(cid:304)खत करने हेतु संबंधित (cid:366)प(cid:361) (भाग-I एवं II) म(cid:336) ससमय भरकर समपि(cid:330)त कर दिया गया हो, तो ससमय अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389) अभिले(cid:304)खत न करने का कु (cid:366)भाव संबंधित पदाधिकारी की (cid:366)ो(cid:580)ति पर नहीं पड़ेगा ।
3. (cid:369)(cid:700)ाचार के मामलों के शी(cid:357) नि(cid:707)ादन करने की मह(cid:517)ा बताने के लिए (cid:366)(cid:529)ेक पदाधिकारी के काय(cid:344) पर मू(cid:670)ांकन वाषि(cid:330)क (cid:366)तिवेदन म(cid:336) दज(cid:330) की जानी चाहिए कि (cid:369)(cid:700)ाचार उ(cid:585)ूलनाथ(cid:330) उ(cid:590)ोंने समुचित अभि(cid:349)चि ली अथवा शिथिलता बरती ।
4. उपयु (cid:330)(cid:389) अनुदेशों का कठोरता से अनुपालन हो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत (cid:349)प से उ(cid:517)रदायी होग(cid:336)। अनुदेशों के अनुपालन म(cid:336) असफल पदाधिकारी के वि(cid:349)(cid:544) उचित कार(cid:330)वाई की जाएगी। यह निदेश आदेश निग(cid:330)त होने की तिथि से लागू किया जाएगा ।
झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,
रामे(cid:695)र लेयांगी,
सरकार के उप सचिव ।6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025
प(cid:303)रक(cid:700)-1
झारख(cid:503) कनबंधन सेवा (झा.कन.से.) ेि पदाकधाि(cid:303)रयं ेि वाकष(cid:330)ि ािय(cid:330) कन(cid:707)ादन मू(cid:670)ांनि हेतु (cid:366)प(cid:361)
भाग- I -सामा(cid:586) सूचना
1. (cid:366)तिवेदित पदाधिकारी का नाम :-
2. वरीयता सूची का (cid:354)मांक :-
3. भवि(cid:712) निधि/सी0पी0एस0/(cid:830)थायी सेवानिवृ(िcid:517) लेखा सं(cid:421)ा :-
4. वत(cid:330)मान धा(cid:303)रत पद एवं (cid:366)तिवेदन अवधि :-
| व त Ŋमान धाįरत पद | Ť ेड' | धाįरत पद की अधिसूचना सं0 एवं तिथि | Ůभार Ťहण की तिथि | तिथिवार अवधि जिसका म ूʞांकन विचाराधीन हो | |
| कब से | कब तक | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
नोटः - मूल कोटि (अवर निबंधक), जिला अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरी(cid:407)क/निबंधन काया(cid:330)लयों के निरी(cid:407)क, उप निबंधन महानिरी(cid:407)क, संयु(cid:389) निबंधन महानिरी(cid:407)क
5. (cid:366)तिवेदित अवधि म(cid:336) अवकाश की (cid:304)(cid:830)थति :-
| अवकाश का Ůकार | अवधि | अɷुİƅ |
| 1 | 2 | 3 |
6. (cid:366)तिवेदित पदाधिकारी (cid:554)ारा प(cid:303)रस(cid:636)(िcid:517)यों की घोषणा हाँ/नहीं :- यदि हाँ तो अंतिम घोषणा का वष(cid:330) -
7. (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी का नाम/पदनाम -
8. समी(cid:407)ी पदाधिकारी का नाम/पदनाम -
9. (cid:738)ीकरण पदाधिकारी का नाम/पदनाम -
नोटः - (cid:366)तिवेदक, समी(cid:407)ी पदाधिकारी एवं (cid:738)ीकरण पदाधिकारी प(cid:303)रभाषित होना चाहिए।7 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025
भाग- II –(cid:738)मू(cid:670)ांनि
1. (cid:366)तिवेदित अवधि म(cid:336) क(cid:517)(cid:330)(cid:681) एवं दायि(cid:533)ों का सं(िcid:407)(cid:593) विवरण :-
| Ţ0सं0 | सौंपे गये कायŊ दायिȕ | क ृ त कारŊवाई/नि˃ादन की İ̾थति |
| 1 | 2 | 3 |
2. विशि(cid:700) उपल(cid:304)(cid:617) :-
| Ţ0सं0 | ŮƗेũ का नाम | अɷुİƅ |
| 1 | 2 | 3 |
3. पुर(cid:715)ार/स(cid:643)ान :-
| Ţ0सं0 | प ुरˋार/सʃान | अɷुİƅ |
| 1 | 2 | 3 |
4. साम(cid:538)(cid:330) संवध(cid:330)न :-
| Ţ0सं0 | ŮƗेũ जिसमŐ ŮशिƗण/सामȚŊ संवधŊन की आवʴकता हो | अɷुİƅ |
| 1 | 2 | 3 |
5. अति(cid:303)र(cid:389) धा(cid:303)रत साम(cid:538)(cid:330)/यो(cid:438)ता
| Ţ0सं0 | ŮƗेũ | अɷुİƅ |
| 1 | 2 | 3 |
(cid:830)थान :- तिथि :-
(cid:366)तिवेदित पदाधिकारी का ह(cid:721)ा(cid:407)र8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025
भाग- III -(cid:366)कतवेदि पदाकधािरी ेि (cid:554)ारा ािय(cid:344) ाि मू(cid:670)ांनि
1. ािय(cid:330) कन(cid:707)ादन ाि मू(cid:670)ांनि (Evaluation of word disposed) :-
| Ţ 0सं0 | शीषŊ | Ť ेडिंग | अɷुİƅ |
| 1 | म प नियोजित कायŘ को निधाŊįरत समयावधि Ő ूणŊ करना (Completion of the assigned work in stipulated time) | ||
| 2 | कायŊ की गुणवȅा (Quality of work) | ||
| 3 | कायŊ नि˃ादन का Ůतिशत (Percentage of work disposal) | ||
| 4 | नि˃ादन निरȶरण (Disposal consistency) | ||
| 5 | űʼाचार उɉूलन के Ůति अभिŝचि (Interest in corruption eliminition) | ||
| क ु ल Ťेडिंग अंक | |||
| अधिमानक अंक (Scaled Marks) अधिमानक अंक = कु ल Ťेडिंग अंक X 40 (अधिमान) पूणाōक(50) |
र्नोट :-(cid:356)ेकडंग स(cid:638)(cid:576)ी कदा कनद(cid:337) :-
1. (cid:366)(cid:529)ेक शीष(cid:330) म(cid:336) अधिकतम 10 अंक तथा (cid:586)ूनतम 01 अंक दिया जा सके गा। इस ख(cid:503) की अधिमानता 40 (cid:366)तिशत की होगी।
2. (cid:366)तिकू ल (cid:356)ेडिंग करने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389) भरी जाए।9 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025
2. गुणं एवं (cid:407)मता ाि मू(cid:670)ांनि (Evaluation of Quality and capacity) :-
| Ţ0सं0 | शीषŊ | Ť ेडिंग | अɷुİƅ |
| 1 | कायŊ तȋरता (Willingness to work) | ||
| 2 | उȅरदायिȕ की भावना (Sense of responsibility) | ||
| 3 | मानसिक/शारीįरक İ̾थति (Mental/Physical situation) | ||
| 4 | भावनाȏक İ̾थरता (Emotional stability) | ||
| 5 | सȑनिʿा (Integrity) | ||
| 6 | स ंघषŊ Ɨमता (perseverance) | ||
| 7 | न ेतृȕ Ɨमता (Leadership quality) | ||
| 8 | समय निʿता (Punctuality) | ||
| 9 | निणŊय Ɨमता (Decisiveness) | ||
| 10 | अनुशासन (Discipline) | ||
| क ु ल Ťेडिंग अंक | |||
| अधिमानक अंक (Scaled Marks) अधिमानक अंक = कु ल Ťेडिंग अंक X 30 (अधिमान) पूणाōक(100) |
नोट :-(cid:356)ेडिंग स(cid:638)(cid:576)ी दिशा निद(cid:337)श :-
1. (cid:366)(cid:529)ेक शीष(cid:330) म(cid:336) अधिकतम 10 अंक तथा (cid:586)ूनतम 01 अंक दिया जा सके गा। इस ख(cid:503) की अधिमानता 30 (cid:366)तिशत की होगी।
2. (cid:366)तिकू ल (cid:356)(cid:336)डिग करने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) भरी जाये।10 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025
3. ािया(cid:330)(cid:527)ि स(cid:407)मता ाि मू(cid:670)ांनि (Evaluation of professional capability):-
| Ţ 0सं0 | शीषŊ | Ť ेडिंग | अɷुİƅ |
| 1 | विधि/नियमों/ŮŢियाओं की जानकारी (Knowledge of laws/rules/procerdures) | ||
| 2 | स ंगत Ɨेũ के ̾थानीय मानकों की जानकारी (Knowlede of local standards of relevant areas) | ||
| 3 | स ूचना ŮौȨोगिकी कौशल (Information Technology skill) | ||
| 4 | पहल करने की Ɨमता (Ability to take initiative) | ||
| 5 | समɋय Ɨमता (Co-ordination ability) | ||
| 6 | कायŊ-योजना बनाने की Ɨमता (Ability to frame action-plan) | ||
| 7 | प ेशेवर कौशल (professional skill) | ||
| 8 | स ंŮेषण कौशल (Communication skill) | ||
| 9 | अनुŢियाशीलता (Responsiveness) | ||
| क ु ल Ťेडिंग (Ţमांक 1 से 9 तक का योग) | |||
| अधिमानक अंक अधिमानक अंक = कु ल Ťेडिंग अंक X 30 (अधिमान) पूणाōक(90) | |||
| 10 | स अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के Ůति ंवेदनशीलता' (Sensitivity towards SC/ST)' | ||
| क ु ल Ťेडिंग अंक (Ţमांक 1 से 10 तक का योग) | |||
| अधिमानक अंक अधिमानक अंक = कु ल Ťेडिंग अंक X 30 (अधिमान) पूणाōक(100) |
नोट :-(cid:356)ेडिंग स(cid:638)(cid:576)ी दिशा निद(cid:337)श :-
1. (cid:366)(cid:529)ेक शीष(cid:330) म(cid:336) अधिकतम 10 अंक तथा (cid:586)ूनतम 01 अंक दिया जा सके गा। इस ख(cid:503) की अधिमानता 30 (cid:366)तिशत की होगी।
2. (cid:366)तिकू ल (cid:356)ेडिंग करने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389) भरी जाए।
3. के वल प(cid:303)रप(cid:361) सं0-17, दिनांक-03.01.2025 के कं डिका-ख (13) के आलोक म(cid:336) भरा जाना है।
4. सम(cid:356) (cid:356)ेडिंग - कु ल अधिमानक अंक 10 5. (cid:400)ा साम(cid:538)(cid:330) संवध(cid:330)न स(cid:638)(cid:576)ी आव(cid:692)कताओं से सहमत ह(cid:339) ? यदि नहीं तो कारण अंकित किया जाए।
| स ामȚŊ संवधŊन सɾɀी आवʴकताओं से असहमति का कारण, यदि कोई हो तो |
6. प(cid:303)रप(cid:361) सं0-17, दिनांक-03.01.2025 के कं डिका-ख (17) के आलोक म(cid:336) अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389), यदि कोई हो तो
| अधीन̾थ पदाधिकारी का ȯान उनकी खामियों की तरफ आकृ ʼ किया गया है अथवा नहीं ? | |
| Ůतिवेदित पदाधिकारी Ȫारा भूलों के सुधार के लिए उचित कदम उठाया गया अथवा नहीं? |
(cid:830)थान :-
तिथि :-
(cid:366)तिवेदक पदाधिकारी का ह(cid:721)ा(cid:407)र
वत(cid:330)मान पद(cid:830)थापनः आलो(cid:457) अवधि म(cid:336) पद(cid:830)थापनः12 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जनवर(cid:547), 2025
भाग- IV –पुनकव(cid:330)र्लोनि
1. यदि (cid:366)तिवेदक पदाधिकारी (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) सम(cid:356) (cid:356)ेडिंग से असहमत हों, तो :-
| असहमति का विवरण :- |
2. सम(cid:356) (cid:356)ेडिंग - (1-10 तक के पैमाने पर)
(cid:830)थान :-
तिथि :-
समी(cid:407)ी पदाधिकारी का ह(cid:721)ा(cid:407)र
भाग- V - (cid:738)ीृि कत
1. (cid:400)ा आप (cid:366)तिवेदक/समी(cid:407)ी पदाधिका(cid:303)रयों की अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389)यों से असहमत ह(cid:339)?
हाँ/नहीं -
2. सम(cid:356) (cid:356)ेडिंग - (1-10 तक के पैमाने पर)
(cid:830)थान :-
तिथि :-
(cid:738)ीकरण पदाधिकारी का ह(cid:721)ा(cid:407)र
--------
अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 3300 –– 5500