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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 71, 04 February 2025

Published 04 February 2025

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
71
Identifier
in.gazette.jharkhand.2025-02-04.71
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

8 माघ, 1946 (श०)

सं(cid:201)या – 71 राँची, मंगलवार, 28 जनवर(cid:547), 2025 (ई०)

गृ ह, कारा एवं आपदा (cid:292)बंधन (cid:874)वभाग ।

--------

अ(cid:876)धसूचना

8 जनवर(cid:547), 2025

संकचाि सं०-13/आर०-101/2024-76--साधारण ख(cid:503) अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं(cid:421)ा 10 सन् 1897) की धारा 21 और पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम सं(cid:421)ा 5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और उप धारा (3) के (ख(cid:503)) ग (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों तथा इस विषय पर सम(cid:721) वि(cid:552)मान नियमों एवं आदेशों का अति(cid:354)मण और इस निमि(cid:517) सम(cid:721) समथ(cid:330)कारी श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करके रा(cid:475)पाल एतद् (cid:554)ारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल का (cid:366)मुख) के पद पर उपयु(cid:389) (cid:681)(cid:304)(cid:389) के चयन और नियु(cid:304)(cid:389) के लिए एक (cid:738)तं(cid:361) तं(cid:361) (cid:830)थापित करने, ताकि यह सुनि(िcid:686)त किया जा सके कि उ(cid:389) चयन, नियु(cid:304)(cid:389) और प(cid:303)रणामिक काय(cid:330)काल राजनीतिक या काय(cid:330)कारी ह(cid:721)(cid:407)ेप से मु(cid:389) हो और झारख(cid:503) रा(cid:475) की विशि(cid:700) (cid:304)(cid:830)थतियों और पुलिसिंग आव(cid:692)कताओं के अनु(cid:349)प भी हो कि (cid:778)(िcid:700) से नि(cid:635)लि(cid:304)खत नियमावली बनाती है ः -

महाकनदे िएवं पुकलस महाकनरी(cid:407),ि झारख(cid:503) (पुकलस बल (cid:366)मुख) ाि चयन एवं कनयु(cid:304)(cid:389)

कनयमावली, 2025

1. संक(cid:407)(cid:593) नाम, कव(cid:721)ार एवं (cid:366)ारं भ :-

(i) यह नियमावली महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल (cid:366)मुख) का चयन एवं नियु(cid:304)(cid:389) नियमावली, 2025 कही जायेगी ।

(ii) इसका वि(cid:721)ार संपूण(cid:330) झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) होगा ।

(iii) यह झारख(cid:503) रा(cid:475) के शासकीय राजप(cid:361) म(cid:336) (cid:366)काशन की तारीख से लागू होगी ।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 जनवर(cid:547), 2025

2. प(cid:303)रभाषाएँ :-

इस कनयमावली म(cid:336) जब तर् िोिई बात, कवषय या संदभ(cid:330) ेि कव(cid:349)(cid:544) न र्हो।

(i) "नियु(cid:304)(cid:389) (cid:366)ाधिकारी" से ता(cid:523)य(cid:330) है झारख(cid:503) के रा(cid:475)पाल ।

(ii) "भारत का नाग(cid:303)रक" से ता(cid:523)य(cid:330) है, ऐसे (cid:681)(cid:304)(cid:389) जो भारत के संविधान के भाग-2 के अंतग(cid:330)त भारत का नाग(cid:303)रक है ।

(iii) "संविधान" से ता(cid:523)य(cid:330) भारत के संविधान से है ।

(iv) "सरकार" का ता(cid:523)य(cid:330) झारख(cid:503) सरकार से है ।

(v) "रा(cid:475)पाल" का ता(cid:523)य(cid:330) झारख(cid:503) के रा(cid:475)पाल से है ।

(vi) "नामनिद(cid:337)शन समिति" से ता(cid:523)य(cid:330) नियम-4 के अधीन गठित समिति है,

(vii) "वेतन मैटि(cid:332) (cid:411)" का ता(cid:523)य(cid:330) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 की धारा-3 म(cid:336) यथाविनिदि(cid:330)(cid:700) वेतन मैटि(cid:332) (cid:411) ।

(viii) "पैनल" से ता(cid:523)य(cid:330) है नामनिद(cid:337)शन समिति (cid:554)ारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल (cid:366)मुख) के पद पर चयन हेतु पा(cid:361) एवं अह(cid:330)ता (cid:366)ा(cid:593) अधिका(cid:303)रयों के (cid:586)ूनतम तीन तथा अधिकतम पांच नामों के पैनल से है ।

3. चयन एवं कनयु(cid:304)(cid:389) ीि (cid:366)क(cid:354)या

महाकनदे िएवं पुकलस महाकनरी(cid:407),ि झारख(cid:503) (पुकलस बल (cid:366)मुख) ाि चयन एवं

कनयु(cid:304)(cid:389) इस कनयमावली ेि उपब(cid:576)ं ेि अधीन ीि जायेगी ।

4. नामकनद(cid:337)न सकमकत ाि गठन

(क) रा(cid:475) सरकार एक नामनिद(cid:337)शन समिति का गठन करेगी, जिसम(cid:336) नि(cid:635)लि(cid:304)खत शामिल होंगे:

(i) उ(cid:452) (cid:586)ायालय के कोई सेवानिवृ(cid:517) (cid:586)ायाधीश-अ(cid:559)(cid:407),

(ii) झारख(cid:503) सरकार के मु(cid:421) सचिव, सद(cid:735)

(iii) संघ लोक सेवा आयोग, नई दि(cid:671)ी का कोई नामनिद(cid:337)शिती सद(cid:735)

(iv) झारख(cid:503) लोक सेवा आयोग का अ(cid:559)(cid:407) / नामनिद(cid:337)शिती सद(cid:735)

(v) अपर मु(cid:421) सचिव/ (cid:366)धान सचिव/सचिव, गृह विभाग, झारख(cid:503) - सद(cid:735) सचिव

(vi) सेवानिवृ(cid:517) पुलिस महानिदेशक, जिसने झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) पुलिस बल के (cid:366)मुख के (cid:349)प म(cid:336) काय(cid:330) किया हो सद(cid:735)

(ख) नामनिद(cid:337)शन समिति नियम 5 के अधीन अधिकार (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) आने वाले अधिका(cid:303)रयों म(cid:336) से एक सूची तैयार कर(cid:336)गी, जो नियम-8 म(cid:336) दी गई (cid:366)(िcid:354)या के अनुसार होगी तथा नियम-6 म(cid:336) दिये गये मानद(cid:503)ो पर आधा(cid:303)रत होगी ।

5. (cid:586)ूनतम अह(cid:330)ता

(क) उ(cid:389) म(cid:336) वह अधिकारी ही स(cid:304)(cid:643)लित होंगे जो वेतन मैटि(cid:332) (cid:411) के लेवल-16 म(cid:336) रा(cid:475) संवग(cid:330) म(cid:336) पुलिस महानिदेशक का पद धारण कर रहे ह(cid:339) ।

(ख) जहां, लेवल 16 म(cid:336) कोई भी अधिकारी झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल का (cid:366)मुख) के (cid:349)प म(cid:336) सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित किए जाने के लिए विचार के लिए उपल(cid:617) नहीं है या नामनिद(cid:337)शन समिति किसी भी अधिकारी को सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित किये जाने के लिए उपयु(cid:389) नहीं पाती है, वहाँ वेतन मैटि(cid:332) (cid:411) के लेवल-15 म(cid:336) रा(cid:475) संवग(cid:330) म(cid:336) अपर पुलिस महानिदेशक का पद धारण करने वाले हो, जि(cid:590)ोने भारतीय पुलिस सेवा म(cid:336) आवंटन वष(cid:330) की पहली जनवरी से (cid:303)र(cid:304)(cid:389) (जिसके लिए सूची तैयार किया गया है) के दिनांक तक कम से कम तीस वष(cid:330) की सेवा पूरी की हो, ऐसे समस्त अधिकारी सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित होंगे।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 जनवर(cid:547), 2025 (ग) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल (cid:366)मुख) के पद की (cid:303)र(cid:304)(cid:389) होने की तिथि को अधिकारी की सेवा अवधि छः माह या उससे अधिक होनी चाहिए। अवधि की गणना करते समय अधिकारी की इस पद पर की गयी पूव(cid:330) की सेवा अवधि को भी स(cid:304)(cid:643)लित किया जायेगा। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल (cid:366)मुख) का पद नियमित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल (cid:366)मुख) के अ(cid:586)(cid:361) पद(cid:830)थापन अथवा सेवानिवृति की तिथि से (cid:303)र(cid:389) माना जाएगा ।

6. सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)कलत रिने ेि कलए चयन ीि रीकत

(i) चयन का आधार यो(cid:438)ता और उपयु(cid:389)ता होगी

(ii) सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित किए जाने वाले अधिका(cid:303)रयों की उपयु(cid:389)ता का विनि(cid:686)य उनके सामा(cid:586)तः अ(cid:453)े सेवाभिलेख, क(cid:517)(cid:330)(cid:681) हेतु (cid:366)शंसा प(cid:361), पुर(cid:715)ार, मेडल अ(cid:586) उपल(cid:304)(cid:617)याँ और पुलिस बल का नेतृ(cid:533) करने के अनुभव आदि के आधार पर किया जाएगा ।

7. सूची ाि आािर

सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित अधिका(cid:303)रयों की सं(cid:421)ा (cid:586)ूनतम 3 (तीन) और अधिकतम 5 (पाँच) होगी। हालांकि, असाधारण प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थतियों म(cid:336), लि(cid:304)खत (cid:349)प म(cid:336) दज(cid:330) किये जाने वाले कारणों से सूची म(cid:336) 3 से कम अधिकारी स(cid:304)(cid:643)लित हो सकते है ।

8. नामकनद(cid:337)न सकमकतर् ोि (cid:366)ेकषत कयिे जाने वाला (cid:366)(cid:721)ाव

झारख(cid:503) सरकार का गृह विभाग, (cid:303)र(cid:304)(cid:389) होने से तीन महीने पहले, सभी मामलों म(cid:336) पूण(cid:330) (cid:366)(cid:721)ाव नामनिद(cid:337)शन समिति को (cid:366)ेषित करेगा। (cid:366)(cid:721)ाव नि(cid:635)लि(cid:304)खत अभिलेखों के साथ (cid:366)ेषित किया जाएगा :-

(i) अधिका(cid:303)रयों की (cid:475)े(cid:703)ता सूची विधिवत अधिसूचित हो,

(ii) पा(cid:361)ता की शत(cid:338) पूरी करने वाले अधिका(cid:303)रयों की सूची। यदि (cid:475)े(cid:703)ता सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित कु छ अधिकारी इस पा(cid:361)ता सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित नहीं ह(cid:339). तो इसके कारण अव(cid:692) बताया जाना चाहिए।

(iii) उपरो(cid:389) सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित अधिका(cid:303)रयों का सेवा विवरण जिसम(cid:336) उनके पूव(cid:330) म(cid:336) धा(cid:303)रत पद. निभाए गए कत(cid:330)(cid:681)ों की (cid:366)कृ ति, शै(cid:407)णिक और सेवाकाल की उपल(cid:304)(cid:617)याँ आदि दशा(cid:330)यी गयी हों ।

(iv) अधिका(cid:303)रयों के वि(cid:348)(cid:544) अनुशासना(cid:527)क / आपराधिक काय(cid:330)वाही का (cid:623)ौरा, अधिका(cid:303)रयों को आरोप प(cid:361) जारी करने का दिनांक/ (cid:586)ायालय म(cid:336) आरोप प(cid:361) दा(cid:304)खल करने का दिनांक तथा निलंबन का (cid:623)ौरा, यदि कोई हो ।

(v) अधिका(cid:303)रयों की वाषि(cid:330)क गोपनीय चा(cid:303)र(िcid:361) अ(cid:631)ु(cid:304)(cid:389) म(cid:336) (cid:366)तिकू ल टि(cid:596)णियों के विवरण जो अभी तक सं(cid:366)ेषित नहीं की गई ह(cid:339)/ सं(cid:366)ेषित की जानी ह(cid:339) तथा संबंधित अधिकारी को इसके वि(cid:348)(cid:544) अ(cid:631)ावेदन करने की समय-सीमा अभी समा(cid:593) नहीं (cid:352)ई है या अधिका(cid:303)रयों के अ(cid:631)ावेदन पर विनि(cid:686)य लंबित है। (vi) यदि अधिकारी पर उसके सेवाकाल म(cid:336) कोई शा(cid:304)(cid:721) अधिरोपित हो तो उसका विशि(cid:700) (cid:623)ौरा अविध सहित,

(vii) पा(cid:361) अधिका(cid:303)रयों की पूण(cid:330) और अ(cid:552)तन वाषि(cid:330)क गोपनीय (cid:366)वि(िcid:700) फाईले, यदि कोई हो, वाषि(cid:330)क गोपनीय (cid:366)वि(िcid:700) की वष(cid:330)वार उपल(cid:617)ता दशा(cid:330)ने वाला विवरण। अ(cid:356)तर यदि कु छ वाषि(cid:330)क गोपनीय (cid:366)वि(िcid:700) स(cid:407)म (cid:366)ाधिकारी (cid:554)ारा समी(िcid:407)त या अनुमोदित नहीं की जाती है तो इसके लिए विधि मा(cid:586) कारण (cid:366)(cid:721)ुत किये जाने चाहिए। इस आशय का (cid:366)माण-प(cid:361) भी अभिलि(cid:304)खत किया जाना चाहिए और संबंधित वाषि(cid:330)क गोपनीय (cid:366)वि(िcid:700) फो(cid:658)र रखा जाना चाहिए ।

(viii) (cid:586)ायालय के निद(cid:337)श, यदि कोई हो, जिनका पैनलीकरण पर (cid:366)भाव हो ।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 जनवर(cid:547), 2025 (ix) गृह मं(cid:361)ालय, भारत सरकार के पत्र सं(cid:421)ा-14/23/65-एआईएस (III), दिनांक-28.07.1996 (cid:554)ारा विहित तज(cid:330) पर स(cid:529)नि(cid:703)ा (cid:366)माण प(cid:361) ।

(x) यदि कोई अधिकारी, जो संवग(cid:330) म(cid:336) तैनात है या (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389) पर है तो उसकी (cid:366)तिलिपि संल(cid:432) की जाएगी ।

II. नामकनद(cid:337)न सकमकत (cid:554)ारा अपनाई जाने वाली (cid:366)क(cid:354)या,

(क) नामनिद(cid:337)शन समिति (cid:586)ूनतम अह(cid:330)ताधारी अधिका(cid:303)रयों की उपयु(cid:389)ता के व(cid:721)ुनि(cid:703) मू(cid:670)ांकन के लिए विहित (cid:366)(िcid:354)या का अनुसरण करेगी ।

(ख) समिति नि(cid:635)लि(cid:304)खत काय(cid:330) करेगी :-

(i) समिति की बैठक के दिनांक से पहले विगत 10 वष(cid:344) के संदभ(cid:330) म(cid:336) अधिकारी की वाषि(cid:330)क गोपनीय (cid:366)वि(िcid:700) का मू(cid:670)ांकन ।

समिति (cid:554)ारा विगत 10 वष(cid:344) सामा(cid:586)तया " ब(cid:352)त अ(cid:453)ा" के (cid:349)प म(cid:336) मू(cid:670)ांकन किये गये के वल अ(cid:453)ी (cid:421)ाति के अधिका(cid:303)रयों पर पैनलीकरण हेतु विचार किया जाएगा ।

(ii) समिति झारख(cid:503) रा(cid:475) के सम(cid:407) आ रही विशि(cid:700) चुनौतियों पर विचार करते (cid:352)ए सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित करने के लिए अधिका(cid:303)रयों की उपयु(cid:389)ता का अवधारण करने के लिए अधिका(cid:303)रयों के जीवन वृ(cid:517) म(cid:336) दशा(cid:330)ये गये अनुभव जो कि पुलिस बल का नेतृ(cid:533) करने के लिए सुसंगत अनुभव (संचालन, रणनीतिक, नेतृ(cid:533) आदि) को भी (cid:559)ान म(cid:336) रखेगी ।

(iii) समिति अधिका(cid:303)रयों पर अधिरोपित श(cid:304)(cid:721)यों पर विचार करेगी, यदि कोई हो, और ऐसे किसी अधिकारी को सूची से बाहर रखेगी, जो निलंबित हो या जिसके वि(cid:349)(cid:544) अनुशासना(cid:527)क/आपराधिक काय(cid:330)वाही लंबित हो या जिसकी स(cid:529)नि(cid:703)ा (cid:366)माण-प(cid:361) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा रोक लिया गया हो या जो विगत पाँच वष(cid:344) के दौरान " निदंन" के अलावा किसी अ(cid:586) शा(cid:304)(cid:721) के अ(cid:559)धीन रहा हो या पिछले तीन वष(cid:344) के दौरान " निदंन" के शा(cid:304)(cid:721) के अ(cid:559)धीन रहा हो ।

9. यदि भारत सरकार के गृह मं(cid:361)ालय, सूची तैयार करने से पहले या पैनलीकरण समिति की बैठक (ECM) के दौरान रा(cid:475) सरकार को लि(cid:304)खत (cid:349)प म(cid:336) सूचित करता है कि झारख(cid:503) के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल का (cid:366)मुख) के पद पर नियु(cid:304)(cid:389) के लिए क(cid:336) (cid:363)ीय (cid:366)तिनियु(cid:304)(cid:389) पर आए अधिका(cid:303)रयों को काय(cid:330)मु(cid:389) करना संभव नहीं होगा, तो नामनिद(cid:337)शन समिति ऐसे अधिका(cid:303)रयों का मू(cid:670)ांकन नहीं करेगी ।

10. 1. रा(cid:475) सरकार नामनिद(cid:337)शन समिति (cid:554)ारा सिफा(cid:303)रश किये गये अधिका(cid:303)रयों की सूची से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (झारख(cid:503) के पुलिस बल का (cid:366)मुख) की नियु(cid:304)(cid:389) करेगी। इस (cid:366)कार नियु(cid:389) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल का (cid:366)मुख) (cid:586)ूनतम दो वष(cid:344) की अवधि के लिए (माननीय उ(cid:452)तम (cid:586)ायालय के नवीनतम अनुदेशो के अनुसार) पद धा(cid:303)रत करेगा, इसके बावजूद कि इस अवधि के अंत(cid:330)गत इनकी सेवानिवृति हो ।

पर(cid:566)ु यह कि रा(cid:475) सरकार, इस (cid:366)कार नियु(cid:389) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक् षक, झारख(cid:503) (पुलिस बल का (cid:366)मुख) को दो वष(cid:330) की अवधि पूरी होने से पहले, उसके क(cid:517)(cid:330)(cid:681)ों से मु(cid:389) कर सकती है, यदि :-

(क) अ(cid:304)खल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अधीन उसके वि(cid:348)(cid:544) कोई काय(cid:330)वाही (cid:366)ारं भ की गई हो, या

(ख) किसी आपराधिक मामले म(cid:336) (cid:586)ायालय (cid:554)ारा दोषसि(cid:304)(cid:544) या (cid:369)(cid:700)ाचार से जुड़े किसी मामले म(cid:336) (cid:586)ायालय (cid:554)ारा उसके वि(cid:348)(cid:544) आरोप तय कर दिये गये हो, या5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 जनवर(cid:547), 2025 (ग) शारी(cid:303)रक या मानसिक बीमारी के कारण (cid:681)ु(cid:523)(cid:580) अ(cid:407)मता के कारण महानिदेशक एवं पुलिसमहानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल का (cid:366)मुख) के (cid:349)प म(cid:336) अपने कत(cid:330)(cid:681)ों का निव(cid:330)हन करने म(cid:336) असमथ(cid:330) हो गया हो ।

(घ) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल का (cid:366)मुख) को दो वष(cid:330) का काय(cid:330)काल पूरा होने से पहले यदि रा(cid:475) सरकार का समाधान हो जाय कि वह अपने कत(cid:330)(cid:681)ों एवं उ(cid:517)रदायि(cid:533)ों का निव(cid:330)हन करने म(cid:336) विफल है तो रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा उसे उसके पद से हटाया जा सके गा ।

2. यदि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल का अ(cid:559)(cid:407)) को उप धारा (1) के पर(cid:566)ुक के अधीन उसके कत(cid:330)(cid:681)ों से मु(cid:389) कर दिया जाता है और जब तक रा(cid:475) सरकार नया महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) की नियु(cid:389) नहीं कर देती है, तब तक रा(cid:475) सरकार, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल का अ(cid:559)(cid:407)) के पद का अति(cid:303)र(cid:389) (cid:366)भार रा(cid:475) म(cid:336) पुलिस महानिदेशक कोटि के किसी अ(cid:586) अधिकारी को दे सके गी ।

3. यदि सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित किसी अधिकारी के वि(cid:348)(cid:544) उसकी नियु(cid:304)(cid:389) से पूव(cid:330) विभागीय काय(cid:330)वाही/आपराधिक काय(cid:330)वाही / निगरानी / सतक(cid:330) ता जांच (cid:366)ार(cid:641) की गई है तो उसे महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503) (पुलिस बल (cid:366)मुख) के पद पर नियु(cid:304)(cid:389) के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

11. यदि इस नियमावली के उपबंधों को (cid:366)भावी करने म(cid:336) कोई कठिनाई उ(cid:523)(cid:580) होती है तो रा(cid:475) सरकार अधिसूचित आदेश (cid:554)ारा ऐसा उपबंध कर सके गी जो इस नियमावली के उपबंधों के असंगत न हों और जो इस कठिनाई को दू र करने के लिए उसे आव(cid:692)क या समीचीन (cid:366)तीत हो ।

झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के (cid:366)धान सचिव ।

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,,

झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 7711 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 04 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2025-02-04.71/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2025-02-04.71.