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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 183, 28 April 2025

Published 28 April 2025

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
183
Identifier
in.gazette.jharkhand.2025-04-28.183
Languages
English, Hindi

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झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

2 वैशाख, 1947 (श०)

सं(cid:201)या – 183 राँची, मंगलवार, 22 अ(cid:292)ैल, 2025 (ई०)

जल संसाधन (cid:874)वभाग

--------

संक(cid:227)प

4 अ(cid:200)टू बर, 2024

गोपनीय

संकचाि सं०:-3/पी०एम०सी०/ कवकवध/642/2023--

कवषयः -भारत सरािर (cid:554)ारा कवकभ(cid:580) सरािरी सं(cid:830)थान/अ(cid:544)(cid:330)सरािरी सं(cid:830)थान/कनजी

सं(cid:830)थान/अ(cid:586) र्ोि आवंकटत र्ोिल (cid:624)ॉि से र्होरि गुजरने वाले झारख(cid:503) रा(cid:475)ा(cid:566)ग(cid:330)त नदी, स(cid:303)रता,

नाला या (cid:366)ाृि कति जल-सं(cid:356)ह ेि जल (cid:366)वाह र्ोि पथा(cid:566)(cid:303)रत (Divert) रिने से स(cid:638)ंकधत Standard

Operating Procedure-cum-Guidelines जारी रिने ेि संबंध म(cid:336)।

भारत सरािर (cid:554)ारा कवकभ(cid:580) सरािरी सं(cid:830)थान/ अ(cid:544)(cid:330)सरािरी सं(cid:830)थान/कनजी सं(cid:830)थान/अ(cid:586) (एज(cid:336)सी) र्ोि र्ोिल (cid:624)ॉि आवंकटत कयिा जा रहा है। आवंकटत र्ोिल (cid:624)ॉि से र्होरि रा(cid:475) ीि नदी, स(cid:303)रता, नाला ाि (cid:366)वाह र्होता है एवं (cid:366)ाृि कति जल-सं(cid:356)ह भी पाया जाता है। आवंकटत र्ोिल (cid:624)ाि से उ(cid:514)नन हेतु यह आव(cid:692)ि र्हो जाता है कि र्ोिल (cid:624)ॉि से र्होरि गुजरने वाले नदी, स(cid:303)रता, नाला अथवा (cid:366)ाृि कति जल-सं(cid:356)ह ेि जल (cid:366)वाह र्ोि पथा(cid:566)(cid:303)रत कयिा जाए। भारत सरािर (cid:554)ारा सरािरी सं(cid:830)थान/अ(cid:544)(cid:330)सरािरी सं(cid:830)थान/कनजी सं(cid:830)थान/अ(cid:586) र्ोि आवंकटत र्ोिल (cid:624)ॉि से नदी, स(cid:303)रता, नाला या (cid:366)ाृि कति जल-सं(cid:356)ह ेि गुजरने ेि ािरण (cid:407)े(cid:361)ा(cid:566)ग(cid:330)त खनन ािय(cid:330) (cid:366)भाकवत र्होने ीि संभावना ेि म(cid:542)ेनजर, उ(cid:389) नदी, स(cid:303)रता, नाला या (cid:366)ाृि कति जल-सं(cid:356)ह ेि जल (cid:366)वाह ाि2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 22 अ(cid:292)ैल, 2025 पथांतरण हेतु सहमकत (cid:366)दान रिने ेि कनकम(cid:517) संदकभ(cid:330)त एज(cid:336)सी से जल संसाधन कवभाग र्ोि अनुर्रोध प(cid:361) (cid:366)ा(cid:593) र्हो रहे है। 2. भारत के सं(cid:874)वधान के Seventh Schedule (Article 246) ListII-State List क(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट-17 (Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of Entry 56 of List I) के अंतग(cid:91)त जल रा(cid:207)य सरकार का (cid:874)वषय है। 3. रा(cid:207)य सरकार (cid:622)वारा अ(cid:876)ध(cid:467)नय(cid:871)मत (cid:871)संचाई अ(cid:876)ध(cid:467)नयम,1997 ((cid:272)मेण झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा अंगीकृ त) क(cid:551) धारा-2 म(cid:581) व(cid:872)ण(cid:91)त (cid:292)ावधान(cid:585) के अनुसार (cid:873)कसी नद(cid:547), स(cid:464)रता, झील या (cid:292)ाकृ (cid:467)तक जल-सं(cid:274)ह या (cid:292)ाकृ (cid:467)तक जल (cid:467)नकास तथा भू-गभ(cid:91) जल (cid:467)नकास िजस पर रा(cid:207)य सरकार के अ(cid:876)ध(cid:467)नयम के उपबंध(cid:585) को लागू (cid:873)कया गया है, वह (cid:871)संचाई सकम(cid:91) क(cid:551) (cid:302)ेणी म(cid:581) आता है। उ(cid:200)त अ(cid:876)ध(cid:467)नयम क(cid:551) धारा-102 के तहत (cid:873)कसी (cid:871)संचाई सरणी के समीप खान-उ(cid:215)पाद या (cid:871)मटट(cid:547) जमा करने पर (cid:467)नषेध है।

4. पया(cid:91)वरण, वन और जलवायु प(cid:464)रवत(cid:91)न मं(cid:287)ालय, भारत सरकार (cid:622)वारा जार(cid:547) प(cid:464)रप(cid:287) के अनुसार (cid:873)कसी भी कोल खनन प(cid:464)रयोजना के (cid:873)(cid:272)या(cid:219)वयन हेतु पया(cid:91)वरणीय मंजूर(cid:547) (cid:292)ा(cid:220)त करने के (cid:272)म म(cid:581) प(cid:464)रयोजना के (cid:162)े(cid:287)ा(cid:219)तग(cid:91)त (cid:292)ाकृ (cid:467)तक जल- धारा (Natural Water-Course) पड़ने क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581), प(cid:464)रयोजना (cid:292)(cid:232)तावक (Project Proponent)/एज(cid:581)सी (cid:622)वारा उ(cid:200)त (cid:292)ाकृ (cid:467)तक जल- धारा के जल (cid:292)वाह को पथा(cid:219)त(cid:464)रत (Divert) करने से पूव(cid:91) स(cid:224)बं(cid:876)धत रा(cid:207)य सरकार से अनाप(cid:874)(cid:419) प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त करना आव(cid:230)यक है।

5. पथांतरण क(cid:551) इस आव(cid:230)यकता के म(cid:622)देनजर तथा नद(cid:547), नाला एवं स(cid:464)रता के पथांतरण के उपरा(cid:219)त Downstream म(cid:581) उसके (cid:292)ाकृ (cid:467)तक (cid:232)व(cid:509)प को बरकरार/यथावत रखने हेतु क(cid:581) (cid:289) सरकार एवं रा(cid:207)य सरकार (cid:622)वारा (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत मानदंडो के अनुसार पथांतरण (cid:873)कये जाने हेतु एक माग(cid:91)द(cid:871)श(cid:91)का (cid:467)नग(cid:91)त (cid:873)कये जाने क(cid:551) आव(cid:230)यकता महसूस क(cid:551) जा रह(cid:547) है। 6. उ(cid:227)लेखनीय है (cid:873)क नाला पथांतरण से स(cid:224)बं(cid:876)धत (cid:292)(cid:232)ताव पर (cid:874)वभागीय (cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)ा(cid:220)त करने हेतु (cid:874)वभागीय अ(cid:876)धसूचना सं(cid:201)या-251, (cid:465)दनांक-29.03.2016 (cid:622)वारा Standard Operating Procedure अ(cid:876)धसू(cid:876)चत है, िजसम(cid:581) (cid:292)(cid:232)ताव के (cid:467)न(cid:231)पादन के (cid:272)म म(cid:581) अ(cid:219)त(cid:467)न(cid:91)(cid:465)हत ग(cid:467)त(cid:874)व(cid:876)धय(cid:585) एवं त(cid:215)संबंधी समय-सीमा मा(cid:287) का ह(cid:547) उ(cid:227)लेख है। अतएव, क(cid:467)तपय आव(cid:230)यक (cid:292)ावधान(cid:585) यथा एत(cid:622)स(cid:224)ब(cid:219)धी (cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)दान करने के (cid:272)म म(cid:581) अ(cid:876)धरो(cid:874)पत शत(cid:607) का उ(cid:227)लेख; के (cid:219)(cid:289)(cid:547)य जल और (cid:874)व(cid:622)युत अनुसंधान शाला (Central Water and Power Research Station), पुणे के अ(cid:467)त(cid:464)र(cid:200)त (cid:873)कसी भी भारतीय (cid:292)ो(cid:622)यो(cid:876)गक(cid:551) सं(cid:232)थान (Indian Institute of Technology) से Model Study का अ(cid:218)ययन; संद(cid:871)भ(cid:91)त काय(cid:91) के (cid:873)(cid:272)या(cid:219)वयन के (cid:272)म म(cid:581) पय(cid:91)वे(cid:162)ण हेतु Centage के (cid:510)प म(cid:581) (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत रा(cid:871)श क(cid:551) वसूल(cid:547) इ(cid:215)या(cid:465)द का समावेश करते हु ए उ(cid:200)त Standard Operating Procedure को नए (cid:871)सरे से Standard Operating Procedure-cum-Guidelines के (cid:510)प म(cid:581) सृ िजत करने क(cid:551) आव(cid:230)यकता (cid:292)तीत हो रह(cid:547) है। तदनुसार, संबं(cid:876)धत Standard Operating Procedure-cum-झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 22 अ(cid:292)ैल, 2025 3 Guidelines जार(cid:547) करने के दृि(cid:231)टपथ (cid:874)वभागीय आदेश सं०-710, (cid:465)दनांक-16.10.2023 (cid:622)वारा एक स(cid:871)म(cid:467)त का गठन (cid:873)कया गया।

उ(cid:200)त स(cid:871)म(cid:467)त (cid:622)वारा (cid:292)ा(cid:220)त अनुशंसा के आलोक म(cid:581), भारत सरकार (cid:622)वारा (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न सरकार(cid:547) सं(cid:232)थान/ अ(cid:622)(cid:91)धसरकार(cid:547) सं(cid:232)थान/(cid:467)नजी सं(cid:232)थान/अ(cid:219)य को आवं(cid:465)टत कोल (cid:222)लॉक से होकर गुजरने वाले झारख(cid:214)ड रा(cid:207)या(cid:219)तग(cid:91)त नद(cid:547), स(cid:464)रता, नाला या (cid:292)ाकृ (cid:467)तक जल-सं(cid:274)ह के जल (cid:292)वाह को पथा(cid:219)त(cid:464)रत (Divert) करने हेतु अधो(cid:871)ल(cid:872)खत (cid:292)(cid:873)(cid:272)या तथा शत(cid:91) अ(cid:876)धरो(cid:874)पत करते हु ए Standard Operating Procedure-cum-Guidelines जार(cid:547) (cid:873)कया जाता है -

A ĤͩĐया
a. भारत सरकार ɮवारा ͪवͧभÛन सरकारȣ संèथान/ अध[सरकारȣ संèथान/Ǔनजी संèथान/अÛय (एजɅसी) को आवंǑटत कोल Þलॉक से होकर गुजरने वाले झारखÖड राÏयाÛतग[त नदȣ, सǐरता, नाला या Ĥाकृ Ǔतक जल-संĒह के कारण ¢ेğाÛतग[त खनन काय[ Ĥभाͪवत होने के मɮदेनजर, उÈत नदȣ, सǐरता, नाला या Ĥाकृ Ǔतक जल-संĒह के जल Ĥवाह का पथांतरण हेतु सहमǓत ĤाÜत करने के Ǔनͧमƣ स ंदͧभ[त एजɅसी ɮवारा जल संसाधन ͪवभाग को आवेदन, (कोयला मंğालय, भारत सरकार ɮवारा Ǔनग[त Vesting Order, Approved Mining Plan, एतɮसàबÛधी अÛय अͧभलेख सǑहत) समͪप[त ͩकया जाएगा।
b. Ĥèताͪवत पथांतरण Ĥèताव पर ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता एवं मुÉय अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना एवं जल ͪव£ान, राँची कȧ Ĥारंͧभक सहमǓत ĤाÜत करते हु ए ͪवभागीय सͬचव के अनुमोदनोपराÛत एजɅसी ɮवारा जल शिÈत मंğालय, भारत सरकार के अंतग[त ĤǓतिçठत संèथा के Ûġȣय जल और ͪवɮयुत अनुसंधान शाला (Central Water and Power Research Station), पुणे अथवा ͩकसी भारतीय Ĥौधोͬगकȧ संèथान (Indian Institute of Technology) से Model Study कराया जाएगा। उÈत Model Study के आधार पर एजɅसी ɮवारा पथांतरण Ĥèताव का ͪवèतृ त पǐरयोजना ĤǓतवेदन त ैयार ͩकया जाएगा।
c. तदोपरांत, एजɅसी ɮवारा Model Study एवं ͪवèतृ त पǐरयोजना ĤǓतवेदन पर सàबंͬधत ¢ेğीय म ुÉय अͧभयंता एवं मुÉय अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना एवं जल ͪव£ानं, राँची से सहमǓत ĤाÜत करते हु ए ͪवभाग मɅ समͪप[त ͩकया जाएगा। उÈत सहमǓत Ĥदान करने के Đम मɅ मुÉय अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना एवं जल ͪव£ान, राँची ɮवारा ͪवशेषकर यह सुǓनिæचत ͩकया जाएगा ͩक पथांतरण के पæचात Downstream मɅ पथाÛतǐरत ͩकये गए जल Ǔनकाय के Hydraulic Parameters & State of Regime पर ͩकसी Ĥकार का ĤǓतकू ल Ĥभाव न पड़े।
d. स ंदभिŊत पथांतरण हेतु विभागीय मंũी के अनुमोदनोपराȶ एजŐसी को अनापȅि Ůमाण पũ निगŊत किया जाएगा। कं डिका-6B मŐ अधिरोपित शतŊ उƅ अनापȅि Ůमाण पũ का अभिɄ अंग होगा एवं एजŐसी को अनुमाɊ होगा। इसके लिए, अनापȅि Ůमाण पũ निगŊमन के पूवŊ एजŐसी Ȫारा यथा उʟेİखत शतŘ पर सहमति (Undertaking) समपिŊत करना अपįरहायŊ होगा।
e. पथांतरण से सàबंͬधत कायɟ का काया[Ûवयन एवं Ǔनçपादन ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता, जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार के पय[वे¢ण मɅ एजɅसी ɮवारा संपÛन ͩकया जाएगा। इसके ͧलए, अनापͪƣ Ĥमाण पğ Ǔनग[मन के उपराÛत एजɅसी ɮवारा ͪवèतृ त पǐरयोजना ĤǓतवेदन म Ʌ सिÛनǑहत Ĥावधानɉ के आलोक मɅ झारखंड राÏय अंतग[त Ĥभावी अनुसूͬचत दर के आधार पर योजना का ͪवèतृ त ĤाÈकलन तैयार कर ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता, जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार को समͪप[त ͩकया जायेगा एवं èवीकृ Ǔत ĤाÜत कȧ जाएगी।
f. Ĥèताͪवत योजना ͩĐयाÛवयन कȧ अवͬध मɅ पय[वे¢ण हेतु ͪवभागीय मानव बल कȧ आवæयकता को द ेखते हु ए ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता ɮवारा संदͧभ[त काय[ हेतु Centage के Ǿप मɅ राͧश कȧ वसूलȣ योजना सह ͪवƣ ͪवभाग (ͪवƣ Ĥभाग), झारखंड सरकार कȧ संकãप £ापांक ͪवƣ-7/ͪवƣीय Ǔनयंğण/1003/2011/3201/ ͪव०, Ǒदनांक-04.11.2016 के आलोक मɅ कȧ जाएगी।
g. त×पæचात, ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता, जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार कȧ अनुमǓत ĤाÜत कर एजɅसी ɮवारा काया[रàभ ͩकया जा सके गा। संदͧभ[त पथांतरण योजना का काया[रàभ के पूव[ काय[कारȣ आलेÉय कȧ Vetting मुÉय अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना एवं जल ͪव£ान, राँची से ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा। Ǔनमा[ण के उपराÛत जलधारा के èथाǓय×व (State of Regime) ĤाÜत करने संबंधी अͧभमत ¢ेğीय मुÉय अͧभयंता एवं मुÉय अͧभयंता, Ǿपांकण, समĒ योजना एवं जल ͪव£ान, राँची स ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा। े
B शत[
a. पथांतरण Ĥèताव èपçटतः कोयला मंğालय, भारत सरकार के आदेश, झारखंड ͧसंचाई अͬधǓनयम, 1997 तथा कालाÛतर मɅ एतɮसंबंधी के Ûġ/राÏय सरकार के स¢म Ĥाͬधकार ɮवारा Ǔनग[त आदेश/अनुदेश/माग[दͧश[का/Ǔनयम/उपǓनयम इ×याǑद से आÍछाǑदत होगा।
b. उÈत पथांतरण हेतु Ǔनमा[ण योजनाओं के ͩĐयाÛवयन के पूव[ सभी वांǓछत वैधाǓनक लाइसɅस, परͧमट, अनुमǓत, अनुमोदन या सहमǓत, तथा पथांतरण हेतु आवæयक भूͧम अͬधĒहण, वनभूͧम ÈलȣयरɅस, पया[वरणीय ÈलȣयरɅस इ×याǑद एजɅसी ɮवारा स¢म Ĥाͬधकार से ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा। उÈत पथांतरण हेतु योजनाओं के Ǔनमा[ण से संबंͬधत जल संसाधन Ĥबंधन एजɅसी को अपनी लागत पर करना होगा।
c. एजɅसी ɮवारा Ĥèताͪवत पथांतरण हेतु ͪवèतृ त पǐरयोजना ĤǓतवेदन से संदͧभ[त कायɟ का अ¢रशः ͩĐयाÛवयन सुǓनिæचत करना अǓनवाय[ होगा।
d. Ĥèताͪवत पथांतरण हेतु Ǔनमा[ण काय[ एवं त×संबंधी समèत गǓतͪवͬधयɉ से सàबंͬधत सृ िजत ͪवƣीय दाǓय×वɉ के वहन कȧ िजàमेवारȣ पूण[ Ǿप से एजɅसी कȧ होगी।
e. नदȣ/नाला के Ĥèताͪवत पथांतरण के पæचात पथांतरण Ǔनमा[ण योजनाओं के रख-रखाव का काय[, Mining Lease Period तक, एजɅसी ɮवारा अपनी लागत पर हȣ ͩकया जाएगा।
f. Ɨ ेũीय मुƥ अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार Ȫारा अनुमति निगŊमन के उपराȶ ही बेड एवं आस-पास के Ɨेũों मŐ खनन गतिविधियाँ Ůारʁ की जा वȅŊमान (Existing) नदी/धारा के सके गी।
g. नदȣ/धारा Ĥवाह से ͩकसी Ĥकार कȧ ¢Ǔत (Ecological & Environmental सǑहत) और/या डाउनèĚȣम मɅ अविèथत Ǔनवाͧसयɉ/वनèपǓत/जीव-जंतु/ͧसंचाई योजना पर अनुवतȸ ĤǓतकू ल Ĥभाव कȧ पूण[ िजàमेदारȣ एजɅसी कȧ होगी, िजसके ͧलए एजɅसी पर ͪवͬध सàमत कार[वाई कȧ जाएगी।
h. एजŐसी यह सुनिʮित करे गी कि नदी/नाला के Ůˑावित पथांतरण के कारण डाउनːŌ ीम Ɨेũ मŐ रहने वाले लोगों के तटवतŎ अधिकार (Riparian Rights) Ůभावित नहीं हो। डाउनːŌ ीम Ɨेũ मŐ रहने वाले लोगों के तटवतŎ अधिकारों की सुरƗा सुनिʮित करने के लिए एजŐसी Ȫारा नदी/नालों मŐ पानी की माũा एवं गुणवȅा बनाए रखी जाएगी। वन˙ति और जीव-जंतु (Flora and Fauna) की अƗुǹता के मȞेनजर एजŐसी Ȫारा किसी भी अनुपचाįरत तथा दू षित अपशिʼ पदाथŖ को नदी/नालों म Ő Ůवाहित/निˑाįरत नही किया जाएगा। पयाŊवरणीय ƑीयरŐ स के Ţम मŐ भारत सरकार Ȫारा जारी मानक शतŖ मŐ निहित "Water quality monitoring and preservation" का पालन एजŐसी Ȫारा स ुनिʮित किया जाएगा।
i. नदȣ/नाला के Ĥèताͪवत पथांतरण के Đम मɅ एजɅसी ɮवारा Ǔनमा[ण से सàबंͬधत ͩकसी भी Ĥकार कȧ गǓतͪवͬध/हèत¢ेप, हाइĜोͧलक बाÚयता (Compulsion) तथा संरचना×मक सुर¢ा मानकɉ के अनुǾप ͩकया जाएगा। काय[ Ǔनçपादन के Đम मɅ एजɅसी ɮवारा बैǐरके ͫडंग, ͫडèÜले बोड[ तथा अÛय आवæयक सावधानी बोड[ का उपयोग करना अǓनवाय[ होगा।
j. एजŐसी Ȫारा यह सुनिʮित किया जाएगा कि पथाȶįरत नदी/नाला ŝपांकित जलŵाव (Design उपरांत पथांतरण हेतु निमिŊत चैनल की विफलता Discharge) के दृʼिकोण से पयाŊɑ है। पथांतरण के अथवा ƗतिŤˑ होने पर उससे यदि नदी/नाला के मागŊ मŐ पįरवतŊन होता है तो एजŐसी Ȫारा अपनी लागत पर चैनल का पुननिŊमाŊण किया जायेगा, नदी नाला के Ůाकृ तिक ˢŜप को ̾थापित करने की कारŊ वाई की जायेगी एवं सावŊजनिक/निजी संपȅि को नुकसान होने पर उसके मुआवजा का भुगतान एजŐसी Ȫारा किया जाएगा।
k. Ůˑावित पथांतरण के संरे खण (Alignment) मŐ किसी भी पेड़ को काटने या उपयोगी नदी/नाला के स ेवाओं को हटाने की आवʴकता के मȞेनजर, एजŐसी Ȫारा सƗम Ůाधिकार से अनुमोदन Ůाɑ करना आवʴक होगा।
l. नदȣ/नाला के Ĥèताͪवत पथांतरण हेतु ͩकए जाने वाले Ǔनमा[ण के Đम मɅ होने वाले नुकसान कȧ ĤǓतपूǓत[ हेतु एजɅसी ɮवारा ĤǓतिçठत बीमा कं पनी से बीमा ͩकया जाएगा। पथांतरण के कारण ͩकसी भी संपͪƣ को होने वाले नुकसान कȧ िèथǓत मɅ, जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार ͩकसी भी तरह स जवाबदेह या उƣरदायी नहȣं होगी। े
m. राजˢ, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखǷ Ȫारा समय-समय पर निगŊत भू-अजŊन एवं भू- हˑांतरण से संबंधित नियम/अधिनियम Ůश्नगत पथांतरण पर लागू होगा।
n. नदी/नाला के Ůˑावित पथांतरण के निमाŊण के Ţम मŐ यदि वि̾थापन एवं पुनवाŊस की सम˟ा आती है अनुसार सɾंधित तो उसका निराकरण राǛ मŐ लागू झारखǷ पुन̾थाŊपन एवं पुनवाŊस नीति के एजŐसी Ȫारा अपनी लागत पर किया जाएगा।
o. स ुरƗा के ̊ʼिकोण सरकारी मानदं डों का पालन करते Šए, एजŐसी Ȫारा Ůˑावित पथाȶįरत चैनेल स े खनन पįरचालन सीमा तक सुरƗित दू री बनाए रखना सुनिʮित किया जाएगा।
p. नदी/नाला के Ůˑावित पथांतरण के निमाŊण के संबंध मŐ इसे कै डːŌ ल मानचिũ तथा आरओआर (Cadestral Map & ROR) मŐ शामिल करने के उȞेʴ से एजŐसी Ȫारा राजˢ अधिकाįरयों यथा जिले के कलेƃर अंचलाधिकारी तहसीलदार इȑादि को सूचित किया जाएगा।
q. खनन पǥा Ɨेũ के अंतगŊत आने वाले जलŤहण Ɨेũों (Catchment Area) के Flood Water की निकासी क े लिए एजŐसी Ȫारा पįरधीय नालियों (Peripheral drains) का निमाŊण किया जाएगा।
r. Ůˑावित पथांतरण के लिए एजŐसी Ȫारा ̾थानीय Ťामीणों के हितों का समुचित ȯान रखा नदी/नाला के जाएगा।
s. नदȣ/नाला के Ĥèताͪवत पथांतरण के पæचात अपǐरहाय[ िèथǓत मɅ ͩकसी Ĥकार कȧ तकनीकȧ पǐरमाज[न कȧ आवæयकता के मɮदेनजर, Mining Lease Period तक, यǑद एतɮसàबÛधी अǓतरेक अͬधभार सृ िजत होता है, तो इसकȧ सàपूण[ ĤǓतपूǓत[ एजɅसी ɮवारा हȣ कȧ जायेगी।
t. Ĥèताͪवत नदȣ/नाला पथांतरण हेतु अिज[त भूͧम सǑहत एतɮसàबÛधी समèत सृ िजत सिÛनमा[ण पǐरसàपͪƣयɉ का पूण[काͧलक èवाͧम×व राÏय सरकार का होगा।
u. स ंदͧभ[त पथांतरण योजना के Ǔनçपादन के दौरान या उसके पæचात ͩकसी भी समय Ĥèताͪवत नदȣ/नाला को अ¢ुÖण बनाए रखने के मɮदेनजर, आवæयकतानुसार ͩकसी Ĥकार के अÛय काय[ करने का आदेश देने का अͬधकार जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार के पास सुरͯ¢त रहेगा। जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार के Ǔनदȶशानुसार एजɅसी अपनी लागत पर इसे ǓनçपाǑदत करने क े ͧलए बाÚय होगी।
v. Ĥèताͪवत पथांतरण हेतु ĤͩĐया तथा शतɟ के उãलंघन कȧ िèथǓत मɅ, एजɅसी को Ĥदान कȧ गई अनुमǓत कȧ समी¢ा/संशोधन/Ǔनरèत करने का अͬधकार जल संसाधन ͪवभाग, झारखंड सरकार के पास सुरͯ¢त रहेगा।
4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 22 अ(cid:292)ैल, 2025 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 22 अ(cid:292)ैल, 2025 5 6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 22 अ(cid:292)ैल, 2025

7. संक(cid:227)प क(cid:551) कं (cid:875)डका- 6 म(cid:581) अं(cid:873)कत (cid:292)(cid:232)ताव पर मं(cid:466)(cid:287)प(cid:464)रष(cid:622) क(cid:551) (cid:465)दनांक- 27.09.2024 क(cid:551) बैठक म(cid:581) मद सं(cid:201)या- 29 के (cid:510)प म(cid:581) (cid:232)वीकृ (cid:467)त (cid:292)दान क(cid:551) गई है।

झारख(cid:214)ड रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

(cid:292)शांत कु मार, स(cid:876)चव,

जल संसाधन (cid:874)वभाग, झारख(cid:214)ड, राँची।

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,,

झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 118833 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 28 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2025-04-28.183/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2025-04-28.183.