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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 199, 06 May 2025

Published 06 May 2025

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
199
Identifier
in.gazette.jharkhand.2025-05-06.199
Languages
English, Hindi

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झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

8 वैशाख, 1947 (श०)

सं(cid:201)या – 199 राँची, सोमवार, 28 अ(cid:292)ैल, 2025 (ई०)

(cid:874)व(cid:876)ध ((cid:874)वधान) (cid:874)वभाग

--------

अ(cid:876)धसूचना

22 अ(cid:292)ैल, 2025

सं(cid:201)या-एल0जी0-13/2023-21/लेजo, झारखंड (cid:874)वधान सभा का (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत अ(cid:876)ध(cid:467)नयम िजस पर माननीय रा(cid:207)यपाल (cid:465)दनांक-11/04/2025 को अनुम(cid:467)त दे चुक(cid:581) है, इसके (cid:622)वारा सव(cid:91)साधारण क(cid:551) सूचना के (cid:871)लए (cid:292)का(cid:871)शत (cid:873)कया जाता है ।

श् झारखंड पद(cid:585) एवं सेवाओं क(cid:551) (cid:464)रि(cid:200)तय(cid:585) म(cid:581) आर(cid:162)ण (संसोधन) अ(cid:876)ध(cid:467)नयम, 2023 (झारख(cid:214)ड अ(cid:876)ध(cid:467)नयम- 06, 2025)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ |2. झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों मे आरक्षण अधिनियम, 2001 मे संशोधन करते (cid:7263)ए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं०- 1938, दिनांक-20.04.2021 के प्रावधानों के आलोक मे यथानिर्धारित 5% क्षैतिज आरक्षण प्रावधानित करने के संबंध मे 2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28 अ(cid:292)ैल, 2025 झारखंड पद(cid:585) एवं सेवाओं क(cid:551) (cid:464)रि(cid:200)तय(cid:585) म(cid:581) आर(cid:162)ण (संसोधन) अ(cid:876)ध(cid:467)नयम, 2023 झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों मे आरक्षण अधिनियम, 2001 मे संशोधन हेतु अधिनियम, 2023

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों मे आरक्षण अधिनियम, 2001 मे संशोधन करने के लिए अधिनियम |

भारत गणराज्य के 74वें वर्ष मे झारखंड राज्य विधान म(cid:7003)डल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप मे अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ |

(1) यह अधिनियम "झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों मे आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023" कहलाएगा | (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य मे होगा |

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा |

2. झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों मे आरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) की उपधारा (ii) के प(cid:7391)ात निम्नवत उपधारा जोड़ा जाता है :-

(iii) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं०- 1938, दिनांक-20.04.2021 के प्रावधानों के आलोक मे यथानिर्धारित 5% क्षैतिज आरक्षण |

राजेश शरण (cid:871)संह,

(cid:292)धान स(cid:876)चव-सह-(cid:874)व(cid:876)ध परामश(cid:568)

(cid:874)व(cid:876)ध (cid:874)वभाग, झारखंड, राँची ।

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 119999 –– 5500
Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 06 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2025-05-06.199/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2025-05-06.199.