झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
30 (cid:207)ये(cid:231)ठ, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 278 राँची, शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 (ई०)
नगर विकास एवं आवास विभाग
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अधिसूचना
11 जून, 2025
संख्या-8/नियमावली/105/2016/न॰वि॰ 1978--झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखंड अधिनियम 07, 2012) की धारा-590 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ए झारख(cid:7003)ड के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में संवेदकों के निबंधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
(i) संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली 'झारख(cid:7003)ड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025' कही जायेगी।
(ii) विस्तार:- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारख(cid:7003)ड राज्य में होगा। 2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 नियम 5.1.3 – "झारख(cid:7003)ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017) के अन्तर्गत निबंधित जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र (GST Registration Certificate) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।"
झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कु मार, सरकार के प्रधान सचिव ।
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