झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
30 (cid:207)ये(cid:231)ठ, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 271 राँची, शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 (ई०)
जल संसाधन (cid:874)वभाग
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संक(cid:227)प
14 अ(cid:200)टू बर, 2024
पत्रांक ः- 1/PMC/ कोर्ट के स /22/2024-884--
विषयः- दिनांक 01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-272 दिनांक 01.04.2011 में भूतलक्षी
प्रभाव से जलदर में संशोधन करने के संबंध में ।
1. झारख(cid:7003)ड सिचाई अधिनियम 1997 की धारा-3 के अनुसार राज्या(cid:7146)तगत सभी नदी, प्राकृ तिक जलधारा, प्राकृ तिक जल निकास सरणी (चैनल), प्राकृ तिक झील एवं अन्य जल निकाय (Water Body) के जल पर भारतीय संविधान के अनु(cid:6994)छेद 246 एवं संविधान की सातव(cid:7277) अनुसूची के List-II के Entry-17 के अनुसार जल अर्थात जलापू(cid:7414)त, सिचाई एवं नहर, जल निकास एवं तटबंध, जल भंडारण एवं जल शक्ति पर, परन्तुक List-I के Entry-56 को छोड़कर सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित है।
2. झारख(cid:7003)ड उदव(cid:7325) सिचाई अधिनियम 1956 तथा झारख(cid:7003)ड सिचाई अधिनियम 1997 की धारा 62 एवं 63 के तहत् बिहार/झारख(cid:7003)ड सरकार द्वारा समय-समय पर निम्न जलदर अधिसूचित की गयी हैं -2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025
| दिनांक - 01.04.2011 के पूर्व | बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 3/पी॰एम॰सी॰/एस॰एम॰पी॰/144/(पार्ट-11)/517, दिनांक- 09.05.2000 |
| दिनांक-01.04.2011 से दिनांक- 31.03.2023 तक की अवधि | अधिसूचना संख्या-2/पी॰एम॰सी॰/जलापूᳶत-175/2007-272, दिनांक- 01.04.2011 |
| दिनांक- 01.04.2023 से | अधिसूचना संख्या-2/पी॰एम॰सी॰/जलापूᳶत-175/2007-30, दिनांक- 17.01.2023 |
3. सरकार द्वारा अधिसूचित जलदर एवं उसके सापेक्ष में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत जलदर विपत्र के वि(cid:7271)(cid:7373) विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा माननीय उ(cid:7340) न्यायालय, झारख(cid:7003)ड में याचिका दायर किया गया था।
4. माननीय उ(cid:7340)न्यायालय, झारख(cid:7003)ड, राँची द्वारा WP(C) 1581 of 2010, W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C) No.4544 of 2011, W.P.(C) No.733 of 2012, W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012, W.P.(C) No.2330 of 2017, W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 को एक साथ टैग कर मामलों की सुनवाई की गई।
5. पारित न्यायादेश का कार्यकारी भाग निम्न है-
"Challenge to the Notification No.2/PMC/Jalapurti-175/2007-272 & 275 dated 01.04.2011 and bills
raised on its basis in W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C) No.4544 of 2011, W.P.(C) No.733 of 2012,
W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012 and W.P.(C) No.2330 of 2017 fails and are
accordingly, dismissed.
The demand raised in W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 are hereby, set
aside, the respondent authority will quantify the differential rate for water cess as per purpose for
which the water is being supplied, and by separately quantifying the demand, it be raised against the
petitioner-Company. Interlocutory Application, if any, is disposed of."
6. पारित न्यायादेश की कं डिका-72 निम्न है -
"Learned Counsel on behalf of the petitioners are right in their contention that Section 62 does not
envisage flat charges for water supplied, but contemplates of differential charges for different purposes.
In this regard direction was given in C.W.J.C. No.3819 of 1993(R) right of the State to charge for water
supplied was upheld but it was held that there has to be a distinction between the water used for
industrial purposes and that used otherwise, especially in the context of the municipal obligations
entrusted to TISCO by the State Government. Demand in this case was quashed with direction to the
State Government to recalculate the amount to be demanded, on the quantum of water used for non-
industrial purposes and for industrial purposes at different rates. By the impugned notification dated
01.04.2011, differential rates have been applied as under:"
3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 20257. दिनांक-01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना में औद्योगिक ईकाईओं के औद्योगिक एवं म्यूनिसिपल उपयोग हेतु एक ही जलदर है (26.40 रू प्रति हजार गैलन प्रतिवर्ष 7.5 फीसदी वृ(िcid:7373) के साथ) तथा सरकारी संस्थानों के म्यूनिसिपल उपयोग हेतु (7.90 रू प्रति हजार गैलन प्रतिवर्ष 7.5 फीसदी वृ(िcid:7373) के साथ) अलग जलदर अधिसूचित है।
8. इसी अधिसूचना के आधार पर औद्योगिक ईकाईयों को औद्योगिक एवं म्यूनिसिपल उपयोग हेतु अधिसूचित जलदर (उक्त टेबल के (cid:7059)मांक संख्या-1) के आधार पर विपत्रीकरण किया गया है।
9. म्यूनिसिपल एवं औद्योगिक जल-दर जल संसाधन विभाग के पत्रांक-272 दिनांक-01.04.2011 से निर्गत अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया था। इसके अनुसार जल (cid:7403)ोत के आधार पर तीन (cid:7088)ेणियाँ निर्धारित की गयी थ(cid:7277) :-
(क) प्राकृ तिक जल(cid:7403)ोत यथा नदी, नाला, प्राकृ तिक झील इत्यादि।
(ख) जलाशय
एव (ग) नहर
साथ ही, जल के उपयोग के आधार पर भी मुख्यतः तीन (cid:7088)ेणियों में बाँटी गयी थ(cid:7277) :-
(क) औद्योगिक इकाईयों एवं (cid:7390)ावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा जल का उपयोग
(ख) सतही जल का उपयोग पेयजल के रूप में (कोल्ड डि्रक्स, विभरीज एवं मिनरल वाटर)4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 (ग) पेयजल एवं स्व(cid:6994)छता विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, अन्य सरकारी संस्थानों आदि के द्वारा सरकारी संस्थानों के रूप में जल उपयोग।
10. दिनांक-01.04.2011 से लागू जल-दर औद्योगिक इकाइयों/(cid:7390)ापारिक प्रतिष्ठानों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापू(cid:7414)त हेतु अलग दर निर्धारित नह(cid:7277) है। औद्योगिक इकाईयों द्वारा सभी प्रकार के उपयोग के लिये निकासी की जा रही जल हेतु एक ही जल-दर है तथा इस संबंध में कं पनियों द्वारा मुद्दा उठाया जाता रहा है कि औद्योगिक इकाईयों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग की मात्रा के लिये जल-दर कम होनी चाहिए।
11. यद्यपि C.W.J.C. No.3819 of 1993(R) में पारित न्यायादेश की कं डिका-6 का निम्न अंश भी अवलोकनीय है- "There is no dispute that Tisco has also undertaken the municipal obligations in respect of its township at Tisco has also undertake the responsibility of the State.
But we think that there must be a differentiation between the water used for industrial purposes
and the water consumed otherwise by way of supply to the colonies, township and so on. This
differentiation has been ignored while issuing the bill.
We do not find anything irrational or arbitrary in the rate of Rs. 3/= per thousand gallons
adopted by the State. But that rate can be justified only for the water used by Tisco for industrial
purposes. Water used for purposes other than industrial purposes has to be charged at a lesser rate as
indicated above."
12. व(cid:7414)णत परिप्रे(cid:7023)य में माननीय उ(cid:7340) न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के (cid:7059)म में माननीय उ(cid:7340) न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन किया जाय, अथवा अपील दायर किया जाय। उक्त बिन्दु पर विधिक परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग को भेजी गयी थी।
13. विधि विभाग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक-01.04.2011 से लागू जलदर में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करते (cid:7263)ए औद्योगिक इकाइयों के म्यूनिसिपल उपयोग हेतु अलग जलदर का निर्धारण करने का परामर्श प्राप्त (cid:7263)आ है।
14. विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के (cid:7059)म में दिनांक-01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-272, दिनांक- 01.04.2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करते (cid:7263)ए औद्योगिक इकाइयों/(cid:7390)ापारिक प्रतिष्ठानों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापू(cid:7414)त हेतु अलग जलदर का निर्धारण निम्नरूपेण किया जाता है-
15.
5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025(दर-प्रतिहजार गैलन, प्रतिवर्ष 7.5 फीसदी वृ(िcid:7373) के अनुरूप)
| ᮓम संख्या | उपयोग | लागू अवधि | प्राकृ तिक जल᮰ोत (नदी नाला वितरणी) से आपूरित जलकर दर | जलाशय से आपूरित जलकर दर | नहर से आपूरित जलकर दर |
| 1. | औद्योगिक इकाइयों/᳞ापारिक प्रतिष्ठानों/निजी स ंस्थानों/निजी श ैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं प ेयजलापूᳶत हेतु | दिनांक-01.04.2011 से दिनांक-31.03.2012 तक | 7.90 | 8.50 | 21.00 |
| दिनांक-01.04.2012 से दिनांक-31.03.2013 तक | 8.49 | 9.14 | 22.58 | ||
| दिनांक-01.04.2013 से दिनांक-31.03.2014 तक | 9.13 | 9.82 | 24.27 | ||
| दिनांक-01.04.2014 से दिनांक-31.03.2015 तक | 9.81 | 10.56 | 26.09 | ||
| दिनांक-01-.04.2015 से दिनांक-31.03.2016 तक | 10.55 | 11.35 | 28.04 | ||
| दिनांक-01.04.2016 से दिनांक-31.03.2017 तक | 11.34 | 12.20 | 30.15 | ||
| दिनांक-01.04.2017 से दिनांक-31.03.2018 तक | 12.19 | 13.12 | 32.41 | ||
| दिनांक-01.04.2018 से दिनांक-31.03.2019 तक | 13.11 | 14.10 | 34.84 | ||
| दिनांक-01.04.2020 से दिनांक-31.03.2021 तक | 14.09 | 15.16 | 37.45 | ||
| दिनांक-01.04.2021 से दिनांक-31.03.2022 तक | 15.15 | 16.30 | 40.26 | ||
| दिनांक-01.04.2022 से दिनांक-31.03.2023 तक | 16.28 | 17.52 | 43.28 |
झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश स,
प्रशांत कु मार, सचिव
जल संसाधन विभाग
झारख(cid:7003)ड, राँची।
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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,,
झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 227711 –– 5500