झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत 30 (cid:207)ये(cid:231)ठ, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 272 राँची, शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 (ई०)
जल संसाधन (cid:874)वभाग
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शु(cid:622)(cid:876)धप(cid:287)
13 जून, 2025
पत्रांक ः- 1/PMC/कोर्ट के स /22/2024-466--
विषयः- दिनांक-01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-272 दिनांक 01.04.2011 में भूतलक्षी प्रभाव से
जलदर में संशोधन हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-1/PMC/कोर्ट ेि स/22/2024-884 दिनांक-14.10.2024
में संशोधन करने के संबंध में।
1. विभागीय संकल्प संख्या-1/PMC/कोर्ट के स/22/2024-884, दिनांक-14.10.2024 की कं डिका-14 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है -
विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के (cid:7059)म में दिनांक-01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-
272, दिनांक-01.04.2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करते (cid:7263)ए औद्योगिक इकाइयों/(cid:7390)ापारिक
प्रतिष्ठानों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापू(cid:7414)त हेतु अलग
2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 (दर-प्रतिहजार गैलन, प्रतिवर्ष 7.5 फीसदी वृ(िcid:7373) के अनुरूप)| ᮓम संख्या | उपयोग | लागू अवधि | प्राकृ तिक जल᮰ोत (नदी नाला वितरणी) से आपूरित जलकर दर | जलाशय से आपूरित जलकर दर | नहर से आपूरित जलकर दर |
| 1. | औद्योगिक इकाइयों/᳞ापारिक प्रतिष्ठानों/निजी स ंस्थानों/निजी श ैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं प ेयजलापूᳶत हेतु | दिनांक-01.04.2011 से दिनांक-31.03.2012 तक | 7.90 | 8.50 | 21.00 |
| दिनांक-01.04.2012 से दिनांक-31.03.2013 तक | 8.49 | 9.14 | 22.58 | ||
| दिनांक-01.04.2013 से दिनांक-31.03.2014 तक | 9.13 | 9.82 | 24.27 | ||
| दिनांक-01.04.2014 से दिनांक-31.03.2015 तक | 9.81 | 10.56 | 26.09 | ||
| दिनांक-01.04.2015 से दिनांक-31.03.2016 तक | 10.55 | 11.35 | 28.04 | ||
| दिनांक-01.04.2016 से दिनांक-31.03.2017 तक | 11.34 | 12.20 | 30.15 | ||
| दिनांक-01.04.2017 से दिनांक-31.03.2018 तक | 12.19 | 13.12 | 32.41 | ||
| दिनांक-01.04.2018 से दिनांक-31.03.2019 तक | 13.11 | 14.10 | 34.84 | ||
| दिनांक-01.04.2019 से दिनांक-31.03.2020 तक | 14.09 | 15.16 | 37.45 | ||
| दिनांक-01.04.2020 से दिनांक-31.03.2021 तक | 15.15 | 16.30 | 40.26 | ||
| दिनांक-01.04.2021 से दिनांक-31.03.2022 तक | 16.28 | 17.52 | 43.28 | ||
| दिनांक-01.04.2022 से दिनांक-31.03.2023 तक | 17.50 | 18.83 | 46.53 |
2. एत(cid:7006)सम्बन्धी पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1/PMC/कोर्ट के स/22/2024-884, दिनांक- 14.10.2024 की कं डिका-14 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।
3. अन्य कं डिका यथावत रहेंगी ।
झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशांत कु मार, सचिव
जल संसाधन विभाग,
झारख(cid:7003)ड, राँची ।