झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
10 आषाढ़, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 300 राँची, मंगलवार, 1 जुलाई, 2025 (ई०)
नगर विकास एवं आवास विभाग
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संकल्प
1 जुलाई, 2025
विषयः कोर कै पिटल एरिया में प्रस्तावित ताज होटल के निर्माण हेतु Maximum Ground Coverage 25% से बढ़ाकर 40% एवं Maximum Building Height 26 metre से बढ़ाकर 27 metre तक करने की स्वीकृ ति प्रदान करने के संबंध में ।
(cid:6980)ापांक-5/GRDA (Taj Hotel) - 04/2023 न॰वि॰आ॰ 2173—नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के संकल्प (cid:6980)ापांक-290, दिनांक-24.01.2024 द्वारा राजधानी राँची में वि(cid:7393) स्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ताज होटल के निर्माण हेतु M/s. The Indian Hotels Company Limited (IHCL) को Core Capital Area के Site-1 में कु ल 6.00 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने की स्वीकृ ति प्रदान की गई है ।
2. M/s. IHCL के पत्र दिनांक-12.12.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि Maximum Ground Coverage एवं
र्क्त अंकित प्रावधानों के आलोक में कार्य योजना तैयार करते Maximum Building Height (in Mts.) से संबंधित उपयु 2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 1 जुलाई, 2025 "The current norm of 25% ground coverage will lead to an inefficient and tall building (so as
to be able to consume the FAR), which may not align with the overall aesthetics of the core capital
area. Moreover, a larger ground plate is required to plan requisite banqueting and convention areas
for which a ground coverage of minimum 40% is appropriate (as is also available in several other
states). This will ensure that the proposed hotel building aligns aesthetically with the surrounding
areas and the Vidhan Sabha complex.
Furthermore, a height limit of 27 m (considered as aviation height from highest levels within
the plot), against 26 m provisioned in the norms is requested."
3. उपयु र्क्त संकल्प की कं डिका-4 में निम्नांकित प्रावधान किया गया है:-
''उक्त होटल के निर्माण के (cid:7059)म में (cid:7061)ेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड द्वारा विकास हेतु निर्धारित मापद(cid:7003)ड का अनुपालन सुनि(िcid:7391)त किया जायेगाः-
I. Maximum ground coverage - 25%
II. Maximum F.A.R. - 1.25
III. Maximum Building Height (in Mts.) - 26
साथ ही, Core Capital Area, Ranchi के अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुरूप Commercial Mixed Use (Office-Hospitality-Retail) के रूप में विकसित किया जायेगा एवं (cid:7061)ेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड द्वारा उक्त क्षेत्र में मौलिक आधारभूत सरंचना जैसे-बिजली, जलापू(cid:7414)त आदि का प्रावधान किया जायेगा ।''
4. (cid:7061)ेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड के पत्रांक-63 दिनांक-11.04.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि ताज ब्रा(cid:7003)ड की महत्ता को देखते (cid:7263)ए M/s. IHCL द्वारा किये गये अनुरोध यथा- Ground Coverage from 25% to 40% and Height from 26 m to 27 m करने के प्रस्ताव पर (cid:7061)ेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी के निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक-25.03.2025 में इसकी स्वीकृ ति प्रदान की गई है ।
र्क्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के संकल्प 5. उपयु (cid:6980)ापांक-290, दिनांक-24.01.2024 की कं डिका-4 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-
''उक्त होटल के निर्माण के (cid:7059)म में (cid:7061)ेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड द्वारा विकास हेतु निर्धारित मापद(cid:7003)ड का अनुपालन सुनि(िcid:7391)त किया जायेगाः-
I. Maximum ground coverage - 40%
II. Maximum F.A.R. - 1.25
III. Maximum Building Height (in Mts.) - 27
साथ ही, Core Capital Area, Ranchi के अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुरूप Commercial Mixed Use (Office-Hospitality-Retail) के रूप में विकसित किया जायेगा एवं (cid:7061)ेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड द्वारा उक्त क्षेत्र में मौलिक आधारभूत सरंचना जैसे-बिजली, जलापू(cid:7414)त आदि का प्रावधान किया जायेगा।''
6. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के संकल्प (cid:6980)ापांक-290, दिनांक-24.01.2024 की शेष कं डिकाएँ यथावत रहेंगी ।
7. प्रस्ताव पर दिनांक-20.06.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-21 के रूप में स्वीकृ ति प्रदान की गई है ।
झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से,