झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
11 आषाढ़, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 302 राँची, बुधवार, 2 जुलाई, 2025 (ई०)
नगर विकास एवं आवास विभाग
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अधिसूचना
2 जुलाई, 2025
संख्या-01/आवंटन-02/2011-2195--झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 2000 की धारा-28(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ए झारख(cid:7003)ड के राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः-
i) संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली 'झारखंड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) (संशोधन) विनियमावली, 2025' कही जायेगी ।
ii) विस्तार:- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारख(cid:7003)ड राज्य में होगा ।
iii) प्रभाव की तिथिः- यह विनियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा । 2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 2 जुलाई, 2025 नियम 10(ii)(ञ)- दि(cid:7390)ांगों को आवंटन उनकी संबंधित (cid:7088)ेणी यथा (क) (ख) (ग) एवं (घ) के लिए निर्धारित प्रतिशत का 5% क्षैतिज आरक्षण रहेगा। आवंटन की गणना में यदि इकाई की संख्या 01 से कम रहने पर भी 01 इकाई आवंटित की जाएगी। यदि गणना में इकाईयों की संख्या प्रतिशत में अथवा अपूर्ण संख्या में आये तो ऐसी स्थिति में निकटतमपूर्ण संख्या की गणना की जाएगी। इसके उपरांत शेष बचे इकाईयों को उस (cid:7088)ेणी के (cid:7390)क्तियों के बीच आवंटित किया जाएगा। दि(cid:7390)ांग उपलब्ध नह(cid:7277) होने के स्थिति में उस (cid:7088)ेणी के लिए निर्धारित प्रतिशत यथावत् रहेगा। झारख(cid:7003)ड राज्य आवास बोर्ड यह सुनि(िcid:7391)त करेगा कि दि(cid:7390)ांगजनों को आवंटित ईकाईयों का विचलन किसी भी परिस्थिति में न हो ।
झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कु मार,
सरकार के प्रधान सचिव ।