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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 273, 10 July 2025

Published 10 July 2025

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
273
Identifier
in.gazette.jharkhand.2025-07-10.273
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

30 (cid:207)ये(cid:231)ठ, 1947 (श०)

सं(cid:201)या – 273 राँची, शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 (ई०)

जल संसाधन (cid:874)वभाग

--------

संकल्प

13 जून, 2025

सं(cid:201)या-462--

विषय:- झारख(cid:7003)ड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य में स्थित रिभर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता,

विकास, इसके ब(cid:7263)आयामी उपयोग तथा कु शल प्रबंधन हेतु प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग

के गठन के संबंध में ।

➢ बिहार राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवसृजित झारख(cid:7003)ड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित रिभर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास तथा प्राकृ तिक संतुलन के साथ इसके ब(cid:7263)आयामी उपयोग एवं कु शल प्रबंधन के लिये विस्तृत रणनीति तैयार करने, जलवायु परिवर्तनपर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये राष्ट्रीय जल मिशन के प्रतिवेदन में निर्धारित ल(cid:7023)यों की पू(cid:7414)त हेतु तैयार की गयी नीतियों को मूर्त रूप देने हेतु झारख(cid:7003)ड में प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन से संबंधित संकल्प दिनांक-06.05.2015 निर्गत किया गया था ।

➢ प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष निर्धारित किया गया था। परन्तु आयोग के सदस्य में सुयोग्य तकनीकी विशेष(cid:6980)ों की नियुक्ति नह(cid:7277) हो पाने के कारण जल संसाधन आयोग अस्तित्व में ही नह(cid:7277) आ सका तथा निर्धारित कार्यकाल दिनांक-05.05.2018 को समाप्त हो गया ।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 ➢ उपयु र्क्त परिप्रे(cid:7023)य में झारख(cid:7003)ड राज्य के समेकित विकास की आवश्यकता को देखते (cid:7263)ए राज्य में स्थित रिभर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, उसके ब(cid:7263)आयामी उपयोग तथा कु शल प्रबंधन हेतु प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग के पुनः गठन का निर्णय लिया गया है ।

➢ राज्य जल संसाधन आयोग का संगठनात्मक स्वरूप परिशिष्ट-1 पर संल(cid:7336) है। प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग के संचालन के लिये त्रिस्तरीय समिति गठित की जाती है, जिसका संरचनात्मक स्व(cid:7271)प निम्नवत हैः-

(i) विकास आयुक्त, झारख(cid:7003)ड, राँची की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं जल संसाधन विभाग के सचिव तथा अभियंता प्रमुख-I एवं II सदस्य होंगे ।

(ii) आयोग के कार्यकारी समिति के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें अनुभवी अभियंताओं, जल संसाधन विकास विशेष(cid:6980), जल वि(cid:6980)ान(Hydrology) विशेष(cid:6980), कृ षि/मृदा संरंक्षण विशेष(cid:6980), विधि विशेष(cid:6980), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विशेष(cid:6980), कृ षक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जल संसाधन क्षेत्र में झारखंड राज्य के राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त विशेष(cid:6980), उपकु लपति, बिरसा कृ षि वि(cid:7393)विद्यालय, झारख(cid:7003)ड, राँची द्वारा नामित कृ षि/मृदा विशेष(cid:6980) तथा के न्(cid:7076)ीय वि(cid:7393)विद्यालय, झारख(cid:7003)ड के जल संसाधन विशेष(cid:6980) सदस्यों के रूप में शामिल किये जायेंगे ।

(iii) आयोग के लिए Technical Committee का गठन किया जाएगा जिसमें जल संसाधन विभाग में कार्यरत नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार विशेष(cid:6980)/क(cid:7414)मयों की संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त की जाएगी। ➢ सदस्यों के मानदेय, डी॰ए॰, टी॰ए॰ एवं अन्य भत्तो के लिए, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/संकल्प में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनि(िcid:7391)त किया जायेगा ।

➢ आयोग का कार्यकाल दो वष(cid:7300) के लिये प्रस्तावित है, कार्यकाल की यह अवधि आयोग के त्रिस्तरीय समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति के प(cid:7391)ात् आयोग के कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक की तिथि से प्रभावी होगी जबकि इसे स्थापित करने की सभी गतिविधियाँ संकल्प निगर्मन की तिथि से प्रारम्भ होगी ।

➢ आयोग पर (02) दो वष(cid:7300) में लगभग 23,97,58,232 (तेईस करोड़ सतान्वें लाख अ(cid:7350)ावन हजार दो सौ बत्तिस रूपये) मात्र का (cid:7390)य अनुमानित है। इस राशि का (cid:7390)य वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा ।

➢ आयोग अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं, की अधिप्राप्ति हेतु झारख(cid:7003)ड वित्त नियमावली के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनि(िcid:7391)त किया जाएगा एवं वित्त विभाग के संकल्प सं॰-2353 दिनांक-08.10.2021 के अनुसार झारख(cid:7003)ड वित्त नियमावली के नियम 235 (ए) के आलोक में Gem Portal पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति बाध्यकारी होगी ।

➢ प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग में इन विशेष(cid:6980) सदस्यों में से कु छ की सेवा-अवधि पूर्णकालिक एवं कु छ सदस्यों की अंशकालिक होगी। आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में सरकारी/गैर सरकारी संगठन से ख्याति प्राप्त (cid:7390)क्तियों की सेवा विशेष(cid:6980) सदस्यों के रूप में संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त की जाएँगी ।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 ➢ प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग द्वारा किये जाने वाले काय(cid:7300) का विस्तृत कार्यकलाप से संबंधित Term of Reference (ToR) निम्नवत हैः-

1. राष्ट्रीय जल नीति/झारख(cid:7003)ड राज्यजल नीति में दिए गये प्रावधानों के आलोक में राज्य में जल संसाधन का विकास एवं प्रबंधन की वत्तर्मान नीतियों एवं कार्य(cid:7059)मों की समीक्षा करना एवं राज्य के हितों के अनुरूप उपयुक्त सुधार एवं सुझाव देना ।

2. झारख(cid:7003)ड राज्य के सह बेसिन राज्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा किए गये सभी अन्तर्राज्यीय एकरारनामों के प्रावधानों की राज्य हित में समीक्षा करना एवं जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन से सम्बन्धित राष्ट्रीय ल(cid:7023)यों एवं उद्देश्यों के सम(cid:7061) ढाँचे के अन्तर्गत राज्य के हितों की रक्षा एवं भविष्य के लिए नीति निर्धारण के बारे में परामर्श देना ।

3. प्रमुख नदी बेसिनों के लिए जल संसाधनों के न्यूनतम भूमि अधि(cid:7061)हण पर आधारित विकास एवं प्रबंधन की सवा(cid:7304)गीण योजना की रूप-रेखा तैयार करनाः-

(i) सभी नदी/नालों जिसका जल (cid:7061)हण क्षेत्र लगभग 100 वर्ग कि॰मी॰ या उससे अधिक है, का जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन हेतु सिचाई योजना बनाना एवं GIS आधारित मैप पर संरचना, जल (cid:7061)हण क्षेत्र, डूब क्षेत्र एवं कमांड क्षेत्र का आकलन कर अंकित करना ।

(ii) Gravity Flow से सिचित नह(cid:7277) हो पाने वाले क्षेत्रों का अध्ययन एवं आकलन करते (cid:7263)ए सिचाई सुविधा प्रदान करने हेतु लि(cid:7010)ट सिचाई योजना से cover किये जाने वाले Command area को पहचान कर समुचित अनुशंसा किया जाना ।

4. भूमिगत पाईप लाइन योजना (UGPL)/मेगालि(cid:7010)ट योजना के चयन एवं कार्यान्वयन को सक्षम एवं प्रभावी बनाने हेतु निम्न कार्य बिन्दुओं पर अनुशंसा प्रदान करनाः-

(i) मौजूदा योजनाओं का अध्ययन करते (cid:7263)ए UGPL/मेगा लि(cid:7010)ट योजना के चयन एवं कार्यान्वयन हेतु दिशा-निद(cid:7287)श तैयार करना ।

(ii) मेगालि(cid:7010)ट पाइपलाइन सिचाई योजना के चयन के मार्गदर्शन हेतु सव(cid:7299)त्कृ ष्ट/अनुकू लतम प्रति हेक्टेयर ऊर्जा लागत की सीमा शत(cid:7300) का निर्धारण करना ।

(iii) राज्यान्र्तगत UGPL/मेगालि(cid:7010)ट योजना के कु शल संचालन एवं रख-रखाव हेतु इस के प्रशासनिक एवं संगठनात्मक संरचना ढ़ांचे के प्रारूप की अनुशंसा किया जाना । 5. बेसिन/उपबेसिन में जल की उपलब्धता एवं वत्तर्मान फसल प्रणाली की समीक्षा करना। राज्य की चालू एवं निर्माणाधीन योजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग के वत्तर्मान स्तर का मूल्यांकण कर भविष्य में मौसम में होने वाले परिवत्र्तन के मद्देनजर जल की बढ़ती मांग के अनु(cid:7271)प उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए फसल प्रणाली (Cropping Pattern) एवं प्रावैधिक विकल्पों के बारे में सलाह देना ।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025 6. पूर्ण सिचाई योजनाओं/परियोजनाओं ई॰आर॰एम॰ काय(cid:7300) सहित (2000Ha से अधिक CCA) की समीक्षा करना तथा योजनाओं का मूल्यांकण करते (cid:7263)ए उन्हें सक्षम एवं प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय बताना ।

7. प्रत्येक बेसिन के प्रमुख बाँधों में सेडिमेन्टेशन एवं इसके जल (cid:7061)हण क्षेत्र में मृदा क्षरण का प्रारंभिक अध्ययन कर तदनु(cid:7271)प Catchment Area Treatment Plant संबंधी सुझाव देना ।

8. बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण से सम्बन्धित मामलों का अध्ययन कर सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना ।

9. पूरे राज्य के लिए बेसिन आधारित सूचना प्रणाली विकसित करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल होंगेः-

(i) सभी प्रमुख सहायक नदियों के लिए हाइ(cid:7071)ोलॉजिकल सूचना प्रणाली (एच आई एस): वर्षा, मौसम, जलप्रवाह, जल गुणवत्ता, वाष्पीकरण संबंधी आकड़े ।

(ii) जल(cid:7061)हण क्षेत्रों, भूमि उपयोग स्वरूप, जल निकासी पैटर्न, वनस्पति/वनक्षेत्रों का मानचित्र । (iii) सभी प्रकार के जी आई एस/रिमोट सेंसिग/मानचित्र रिपोर्ट/मानचित्र की प्रतियां डिजिटल रूप में ।

(iv) बेसिन में वत्तर्मान सिचाई योजनाओं/जलाशय संबंधी सूचना- स्थान, जल(cid:7061)हण क्षेत्र, डूबक्षेत्र, कमांडक्षेत्र, इत्यादी का मानचित्र डिजिटल एवं जी आई एस रूप में ।

10. अन्य महत्वपूर्ण मामले जो बाद में झारख(cid:7003)ड जल संसाधन आयोग की कार्यावधि के दौरान सामने आते है, ऐसे मामलो को भी सरकार की अनुशंसा के बाद आयोग के काय(cid:7300) में सम्मिलित किया जा सकता है। ➢ आयोग पर होने वाला (cid:7390)य निम्नांकित बजट शीर्ष में विकलनीय होगाः-

मुख्यशीर्ष-'4701'-मध्यम सिचाई पर पू ंजीगत परि(cid:7390)य, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-80-विभिन्न आयोगों, संस्थानों एवं अभिकरणों हेतु अनुदान, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य (cid:7390)य, 59-अन्य (cid:7390)य (विपत्र कोड- 49-S-4701-80-796-80-00-07-59) ।

वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न आयोगों, संस्थानों एवं अभिकरणों हेतु अनुदान हेतु शीर्ष 49-S- 4701-80-796-80-00-07-59 में रू॰ 20.00 लाख का प्रावधान है ।

➢ इस राशि का निकासी के लिये निकासी एवं (cid:7390)यन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, अ(िcid:7061)म योजना प्रम(cid:7003)डल, राँची होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, अ(िcid:7061)म योजना, राँची होंगे ।

➢ प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृ ति दिनांक-22.05.2025 की बैठक में मद संख्या-03 के तहत प्राप्त है ।

झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कु मार, सचिव, जल संसाधन विभाग, झारख(cid:7003)ड।5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025

परिशिष्ट-1

प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग के सदस्यों की सूची

1. विकास आयुक्त, झारख᭛ड, राँची। ः अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य-सचिव
3. प्रधान सचिव/सचिव, ᮕामीण विकास विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
4. प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
5. प्रधान सचिव/सचिव, कृ षि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
6. प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
7. प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
8. प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्व᭒छता विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
9. प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
10. प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
11. प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
12. प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
13. प्रधान सचिव/सचिव, वित विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
14. अभियंता प्रमुख-1,जल संसाधन विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
15. अभियंता प्रमुख-2,जल संसाधन विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025

प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग के कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची

1 . सचिव, जल संसाधन विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः अध्यक्ष
2. अभियंता प्रमुख-1,जल संसाधन विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य-सचिव
3. अभियंता प्रमुख-2,जल संसाधन विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
4. अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्व᭒छता विभाग, झारख᭛ड, राँची। ः सदस्य
5. मुख्य अभियंता, रूपांकण समᮕ योजना एवं जल वि᭄ान, राँची। ः सदस्य
6. मुख्य अभियंता, अᮕिम योजना, राँची। ः सदस्य-सह-नोडल पदाधिकारी (कार्यान्वयन)
7. जल संसाधन विकास विशेष᭄ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)। ः प ूर्णकालिक सदस्य (संविदा)
8. जल वि᭄ान (Hydrology) विशेष᭄ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)। ः प ूर्णकालिक सदस्य (संविदा)
9. क ृ षि/मृदा संरंक्षण विशेष᭄ (मुख्य/अधीक्षण अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)। ः प ूर्णकालिक सदस्य (संविदा)
10. विधि विशेष᭄ (विधि विभाग से नामित)। ः सदस्य
11. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विशेष᭄ (वन विभाग से नामित)। ः सदस्य
12. क ृ षक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जल संसाधन क्षेत्र में झारखंड राज्य के राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त विशेष᭄। ः अंशकालिक सदस्य
13. उपकु लपति, बिरसा कृ षि वि᳡विद्यालय, झारख᭛ड, राँची द्वारा नामित क ृ षि/मृदा विशेष᭄। ः अंशकालिक सदस्य
14. के न्ᮤीय वि᳡विद्यालय, झारख᭛ड के जल संसाधन विशेष᭄। ः अंशकालिक सदस्य
7 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 जून, 2025

प्रथम झारख(cid:7003)ड राज्य जल संसाधन आयोग के Technical Committee के सदस्यों की सूची

Sl. No. Name of Sub- Committee अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य कार्य
1. Policy Reform and Legal Committee (पूर्णकालिक) जल संसाधन विकास विशेष᭄ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी) (पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1कार्यपालक अभियंता -1 2 सहायक अभियंता-2 3 कनीय अभियंता-2 1, 2, 10
2. Hydrology and Drainage से संबंधित सब कमिटि (पूर्णकालिक) जल वि᭄ान (Hydrology) विशेष᭄ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी) (पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1कार्यपालक अभियंता -1 2 सहायक अभियंता-2 3 कनीय अभियंता-2 4, 5, 6, 7, 9, 10
3. Basin Planning and Irrigation Planning से संबंधित सब कमिटि-1 (पूर्णकालिक) जल संसाधन विकास विशेष᭄ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी) (पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1कार्यपालक अभियंता-1 2सहायक अभियता-2 3 कनीय अभियंता-2 3, 4, 5, 7, 8, 10
4. Basin Planning and Irrigation Planning से संबंधित सब कमिटि-2 (पूर्णकालिक) जल वि᭄ान(Hydrology) विशेष᭄ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी) (पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1कार्यपालक अभियंता -1 2 सहायक अभियंता-2 3 कनीय अभियंता-2 3, 4, 5, 7, 8, 10
5. Agriculture and Soil Conservation से संबंधित सब कमिटि (पूर्णकालिक) क ृ षि/मृदा संरंक्षण विशेष᭄ (मुख्य/अधीक्षण अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी) (पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1कार्यपालक अभियंता-1 2सहायक अभियता-2 3 कनीय अभियंता-2 5, 7, 10
6. Co-ordination, Data Management and Drafting Committee म ुख्य अभियंता, अᮕिम योजना, जल संसाधन विभाग अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1कार्यपालक अभियंता-1 2 सहायक अभियता-2 3 कनीय अभियंता-2 9, 10

नोटः-

(i) सब कमिटि को आवंटित कार्य (ToRकी कं डिका) उक्त सब कमिटि के द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

(ii) सभी सब कमिटि आपस में समन्वय स्थापित कर एक दूसरे का सहयोग करेंगे एवं ससमय काय(cid:7300) का निष्पादन करेंगे।

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णाराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयलय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,,

झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 227733 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 10 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2025-07-10.273/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2025-07-10.273.