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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 319, 11 July 2025

Published 11 July 2025

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
319
Identifier
in.gazette.jharkhand.2025-07-11.319
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

20 आषाढ़, 1947 (श०)

सं(cid:201)या – 319 राँची, शु(cid:272)वार, 11 जुलाई, 2025 (ई०)

कव(cid:517) कवभाग

--------

संक(cid:227)प

4 अ(cid:200)टू बर, 2024 कवषय: रा(cid:475) ेि कवकभ(cid:580) (cid:721)र ेि पदाकधाि(cid:303)रयं/ािया(cid:330)लयं ेि कलये सरािरी वाहन ीि अनुमा(cid:586)ता ेि सबंध म(cid:336)।

प(cid:361)ां:ि कव(cid:517)-7-31/2002 (ख(cid:503)-1)2516--रा(cid:475) सरकार के विभि(cid:580) विभागों एवं अधीन(cid:830)थ काया(cid:330)लयों/पदाधिका(cid:303)रयों के उपयोग हेतु (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति की (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) करते (cid:352)ये नये वाहन का (cid:354)य एवं बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखा जाता है। वि(cid:517) विभाग के संक(cid:665) सं० 3296/वि० दिनांक 15.09.2014 (cid:554)ारा रा(cid:475) के विभि(cid:580) विभागों/काया(cid:330)लयों के उपयोग हेतु बा(cid:744) (cid:375)ोत एवं (cid:354)य के मा(cid:559)म से वाहन की अधि(cid:366)ा(cid:304)(cid:593) हेतु (cid:366)ावधान नि(cid:348)पित ह(cid:339)। उ(cid:389) संक(cid:665) की कं डिका-2 म(cid:336) रा(cid:475) के विभि(cid:580) (cid:721)र के पदाधिका(cid:303)रयों/काया(cid:330)लयों को अनुमा(cid:586) वाहन का मॉडल का उ(cid:671)ेख है। उ(cid:389) अनुमा(cid:586)ता के आधार पर विभागों/काया(cid:330)लयों के (cid:554)ारा वाहनों के (cid:354)य अथवा बा(cid:744) (cid:375)ोत से अधि(cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के (cid:366)(cid:721)ाव (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति की (cid:738)ीकृ ति हेतु भेजे जाते ह(cid:339)।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 11 जुलाई, 2025 2- स(cid:637)ति उपरो(cid:389) संक(cid:665) काफी पुराना हो चुका है। समय के साथ वाहन निमा(cid:330)ता कं पनियों के (cid:554)ारा संक(cid:665) म(cid:336) वणि(cid:330)त कई वाहनों के मॉडल के निमा(cid:330)ण को बंद कर दिया गया है। वत(cid:330)मान म(cid:336) वाहन निमा(cid:330)ण (cid:407)े(cid:361) काफी (cid:366)गतिशील एवं (cid:366)ति(cid:729)धा(cid:330)(cid:527)क है, जिससे कि समय-समय पर वाहन के मॉडल म(cid:336) प(cid:303)रवत(cid:330)न होते रहते ह(cid:339)। व(cid:721)ुतः रा(cid:475) के विभि(cid:580) (cid:721)र के पदाधिका(cid:303)रयों/काया(cid:330)लयों के लिये वाहन के मॉडल की अनुमा(cid:586)ता पुनः निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जाना (cid:366)ासंगिक एवं आव(cid:692)क (cid:366)तीत होता है।

3- बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने की (cid:681)व(cid:830)था भारत सरकार के मं(cid:361)ालय, CPSUs एवं विभि(cid:580) विभागों म(cid:336) काफी पूव(cid:330) से है तथा बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने पर सेवा (cid:407)े(cid:361) का वि(cid:721)ार होगा एवं निजी (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) रोजगार एवं उ(cid:552)मिता भी बढ़ेगी। सरकारी विभागों को विविध और अ(cid:366)(cid:529)ाशित प(cid:303)रवहन की आव(cid:692)कताएँ होती ह(cid:339)। वाहनों का (cid:354)य अनाव(cid:692)क नहीं किये जाने पर उनके रख-रखाव तथा समयकाल पूण(cid:330) होने के उपरा(cid:566) र(cid:542)ीकरण/नीलामी की सम(cid:735)ा से बचा जा सके गा तथा इससे (cid:366)शासनिक (cid:681)य म(cid:336) भी कमी आयेगी। सरकारी बजट सीमित होते ह(cid:339) एवं बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने पर मु(cid:421) प(cid:303)रयोजनाओं के लिए राज(cid:738) को बचाया जा सकता है तथा वाहनों की (cid:738)ामि(cid:533) एवं अ(cid:586) (cid:738)ामि(cid:533) संबंधित लागतों के लिए बजट बनाने की आव(cid:692)कता भी नहीं होगी। (cid:738)ामि(cid:533) म(cid:336) रखे गये वाहन का (cid:366)बंधन, पंजीकरण और नियामक (cid:366)ावधानों से संबंधित (cid:366)शासनिक काय(cid:344) को शामिल करता है तथा वाहनों का (cid:738)ामि(cid:533) रखना अ(cid:366)(cid:529)ाशित रख-रखाव जैसे संवादा(cid:527)क जो(cid:304)खमों के साथ आता है। बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने पर, वाहन (cid:738)ामि(cid:533) से जुड़े वि(cid:517)ीय और प(cid:303)रचालन जो(cid:304)खमों को कम किया जा सकता है। वाहनों को बा(cid:744) (cid:375)ोत से रखने पर दू र(cid:830)थान की पहचान के बिना विभाग अपनी आव(cid:692)कताओं के अनुसार मा(cid:361)ा को बढ़ा या कम कर सकते ह(cid:339)। विशेष घटनाओं, आपातकालीन (cid:304)(cid:830)थतियों, या अ(cid:665)कालिक प(cid:303)रयोजनाओं के दौरान, विभाग त(cid:509)ाल अति(cid:303)र(cid:389) वाहन (cid:366)ा(cid:593) कर सकते ह(cid:339), जिससे वाहनों को खरीदने, पंजीकरण आदि का बोझ कम होगा। बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने पर, सरकारी विभाग पया(cid:330)वरण संर(cid:407)ण के (cid:366)यासों म(cid:336) योगदान कर अपनी (cid:366)तिब(cid:544)ता दिखा सकते ह(cid:339) और काब(cid:330)न पदचि(cid:741) को कम कर सकते ह(cid:339)। पर(cid:566)ु, संवैधानिक पदधारक के उपयोगाथ(cid:330) एवं उनके सुर(cid:407)ा हेतु आव(cid:692)क वाहन की संवेदनशीलता एवं गोपनियता तथा रा(cid:475) म(cid:336) विधि (cid:681)व(cid:830)था, अपराध नियं(cid:361)ण, न(cid:411)ल/उ(cid:356)वाद नियं(cid:361)ण, (cid:366)शासनिक काय(cid:344) के सुचा(cid:349) एवं सुग(cid:644) (cid:349)प से संचालन हेतु (cid:407)े(cid:361) (cid:369)मण के निमि(cid:517) पदाधिका(cid:303)रयों को निरं तर सेवा देनी होती है, जिसके (cid:778)(िcid:700)पथ उ(cid:389) काय(cid:344) हेतु बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन की (cid:681)व(cid:830)था किया जाना सुर(cid:407)ा, संवेदनशीलता एवं गोपनियता के (cid:778)(िcid:700)कोण से अ(cid:366)ासंगिक है तथा वाहन का (cid:354)य किया जाना ही (cid:373)ेय(cid:715)र है। अतः वाहनों का (cid:354)य मा(cid:361) उ(cid:590)ीं पदाधिकारी विशेष के लिए किया जाना (cid:373)ेय(cid:715)र होगा, जिसके लिए वाहन का (cid:354)य किया जाना नितांत आव(cid:692)क है तथा शेष सभी काया(cid:330)लय/पदाधिकारी विशेष के लिए वाहन की (cid:681)व(cid:830)था अधिमा(cid:586)ता के आधार पर बा(cid:744) (cid:375)ोत से की जायेगी।

(cid:330)(cid:389) वणि(cid:330)त प(cid:303)र(cid:366)े(cid:409) म(cid:336) नि(cid:635)ांकित तालिका 4- अतएव स(cid:644)क विचारोपरांत रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा उपयु

म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत रा(cid:475) के विभि(cid:580) (cid:721)र के पदाधिका(cid:303)रयों/काया(cid:330)लयों के लिए विभि(cid:580) (cid:373)ेणी के वाहन के मॉडल के (cid:354)य की अनुमा(cid:586)ता निधा(cid:330)(cid:303)रत किये जाने का निण(cid:330)य लिया गया है: -

0 ाियालय/पदाकधािरी ाि नाम वाहन ाि मॉडल
1- म ुƥ सचिव Skoda Octavia/Skoda Superb
2- राǛ सरकार अंतगŊत अİखल भारतीय सेवा के Level-14 एवं उDŽतर वेतनमान के पदधारक Toyota Innova Crysta/Hyundai Verna/Honda City/Volkswagen Virtus/Skoda Slavia
3- जिला (क) Ůधान Ɋायाधीश/निदे शक, ज ुडिशियल अकादमी/Ůधान Ɋायाधीश क ु टुɾ Ɋायालय Hyundai Verna/Honda City/Maruti Suzuki Ciaz
Ɋायिक (ख) मुƥ दǷाधिकारी/सचिव, जिला विधिक सेवा Ůाधिकार Maruti Suzuki Swift Dzire/Hyundai Aura/Honda Amaze
4- उपायुƅ/वरीय पुलिस अधीƗक/उप विकास आयुƅ/पुलिस अधीƗक/जिला वन Ɨ ेũ पदाधिकारी Mahindra Scorpio/Tata Safari
5- जिला ˑर पर पįरयोजना निदे शक एवं समकƗ/अपर जिला दǷाधिकारी एवं समकƗ/Ɨेũीय ˑर पर अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल प ुलिस पदाधिकारी /पुलिस उपाधीƗक (ऐसे पदाधिकारी जो विधि ʩव̾था/उŤवाद नियंũण/Ɨेũ űमण मŐ शामिल ह ै) Mahindra Bolero Neo
6- ŮखǷ विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/पुलिस ː ेशन/टी०ओ०पी०/ ओ०पी० मŐ कायाŊलय उपयोग हेतु Mahindra Bolero
3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 11 जुलाई, 2025

(i) रा(cid:475) के विभि(cid:580) (cid:721)र के पदाधिका(cid:303)रयों/काया(cid:330)लयों, जिसके लिए वाहन का (cid:354)य अनुमा(cid:586) किया गया है, उन पदाधिका(cid:303)रयों/काया(cid:330)लयों, के वाहन संचालन हेतु चालक का पद (cid:738)ीकृ त/सृजित रहने पर ही वाहन (cid:354)य का (cid:366)(cid:721)ाव (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति के विचाराथ(cid:330) (cid:366)ेषित किया जायेगा। (ii) वाहनों का (cid:354)य जिन पदाधिका(cid:303)रयों/काया(cid:330)लयों के लिए अनुमा(cid:586) किया गया है, यदि उन पदाधिका(cid:303)रयों/काया(cid:330)लयों के वाहन संचालन हेतु चालक का पद (cid:738)ीकृ त/सृजित नहीं है तो, बा(cid:744) (cid:375)ोत (outsource) के मा(cid:559)म से वाहन रखने का (cid:366)(cid:721)ाव (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति के विचाराथ(cid:330) (cid:366)ेषित किया जायेगा।

(iii) वाहनों का (cid:354)य जिन पदाधिका(cid:303)रयों/काया(cid:330)लयों के लिए अनुमा(cid:586) किया गया है एवं उनके वाहन के संचालन हेतु चालक का पद (cid:738)ीकृ त/सृजित है, पर(cid:566)ु पद (cid:303)र(cid:389) है, ऐसी (cid:304)(cid:830)(cid:800)त◌ि म(cid:336) बेहतर विक(cid:665) के (cid:778)(िcid:700)पथ बा(cid:744) (cid:375)ोत (outsource) के मा(cid:559)म से वाहन रखने का (cid:366)(cid:721)ाव (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति के विचाराथ(cid:330) (cid:366)ेषित किया जा सकता है।

5- कं डिका-4 के अति(cid:303)र(cid:389) नि(cid:635)ांकित पदाधिकारी, काया(cid:330)लय तथा रा(cid:475) सेवा/संवग(cid:330) के पदाधिका(cid:303)रयों के लिए वाहन की (cid:681)व(cid:830)था अधिमा(cid:586)ता के आधार पर बा(cid:744) (cid:375)ोत (चालक सहित अथवा चालक एव(cid:333) इंधन सहित) से किये जाने का निण(cid:330)य लिया गया है: -

0 ाियालय/पदाकधािरी ाि नाम वाहन ाि मॉडल
1- सचिवालय एवं स ंलư कायाŊलय/ विभागों/निदेशालयों म Ő पद̾थापित विभागाȯƗ/निदेशक, अभियंता Ůमुख, विशेष सचिव एवं समकƗ/ Level-13A एवं उDŽतर प े-लेवल के पदधारक, Honda Amaze/Maruti Suzuki Ciaz/Hyundai Verna/Mahindra Scorpio
2- विभागों के अपर सचिव/संयुƅ सचिव एवं समकƗ/ Level-.13 पे-लेवल के पदाधिकारी, Maruti Suzuki Swift Dzire/Honda Amaze/Hyundai Aura/Mahindra Scropio/Mahindra Bolero Neo/Bolero
3 - सचिवालय/मुƥालय/ (क) राǛ Ůमंडलीय आयुƅ कायाŊलय/ उपायुƅ कायाŊलय मŐ कायाŊलय उपयोग हेतु, सचिवालय/मुƥालय/ (ख) राǛ उपायुƅ कायाŊलय मŐ Ůोटोकाल हेतु ˋाट वाहन, Mahindra Bolero Neo/Bolero
4- जिला/Ɨेũीय ˑर पर पद̾थापित (क) झारखǷ Ůशासनिक सेवा के पदाधिकारी, पर पद̾थापित (ख) जिला/Ɨेũीय ˑर झारखǷ पुलिस सेवा के पदाधिकारी, (ग) जिला/Ɨेũीय ˑर पर पद̾थापित अɊ ग ैर-Ůशासनिक सेवा के पदाधिकारी, {कं डिका-4 के तालिका Ţमांक-5 एवं 6 को Ŋƅ Ţमांक (क)ए (ख) एवं (ग) छोड़कर, उपयु क े पदाधिकारी, जिɎŐ वाहन अनुमाɊ हो} Mahindra Bolero Neo/Bolero
4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 11 जुलाई, 2025

6- बा(cid:744) (cid:375र्)ोत से वाहन रखने हेतु सामा(cid:586) कदा-कनदे: -

(i) सचिवालय एवं संल(cid:432) काया(cid:330)लय/विभागों/निदेशालयों म(cid:336) पद(cid:830)थापित विभागा(cid:559)(cid:407)/निदेशक, अभियंता (cid:366)मुख, विशेष सचिव एवं समक(cid:407)/Level-13A एवं उ(cid:452)तर पे-लेवल के पदधारक के मामले म(cid:336):-

(क) पूव(cid:330) से कोई वाहन उपल(cid:617)/आवंटित नहीं रहने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन (Honda Amaze/Maruti Suzuki Ciaz/Hyundai Verna/Mahindra Scorpio) उपल(cid:617) कराया जायेगा, जिसके लिए (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति की (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) किया जाना आव(cid:692)क/अपे(िcid:407)त नहीं होगी। (ख) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने की (cid:738)ीकृ ति हेतु संबंधित विभाग के अपर मु(cid:421) सचिव/(cid:366)धान सचिव/सचिव एवं समक(cid:407) स(cid:407)म पदाधिकारी होंगे।

(ग) संबंधित विभाग (cid:554)ारा स(cid:407)म पदाधिकारी से (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) कर काया(cid:330)लय आदेश निग(cid:330)त किया जायेगा एवं इसकी (cid:366)तिलिपि वि(cid:517) विभाग को सूचनाथ(cid:330) (cid:366)ेषित की जायेगी।

(घ) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन विभागा(cid:559)(cid:407)/निदेशक, अभियंता (cid:366)मुख, विशेष सचिव एवं समक(cid:407)/ Level-13A एवं उ(cid:452)तर पे-लेवल के पदाधिकारी के पद(cid:830)थापन अवधि तक (cid:738)ीकृ त समझी जायेगी।

(ड़) विभागा(cid:559)(cid:407)/निदेशक, अभियंता (cid:366)मुख, विशेष सचिव एवं समक(cid:407)/ Level-13A एवं उ(cid:452)तर पे-लेवल के पदाधिकारी का पद(cid:830)थापन (cid:303)र(cid:389) रहने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने की (cid:738)ीकृ ति र(cid:542) कर दी जायेगी।

(च) विभागा(cid:559)(cid:407)/निदेशक, अभियंता (cid:366)मुख, विशेष सचिव एवं समक(cid:407)/ Level-13A एवं उ(cid:452)तर पे-लेवल के पदाधिकारी का पद(cid:830)थापन (cid:303)र(cid:389) होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) भी संबंधित विभाग (cid:554)ारा बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 11 जुलाई, 2025 आवंटन की (cid:738)ीकृ ति र(cid:542) करने हेतु काया(cid:330)लय आदेश निग(cid:330)त कर इसकी (cid:366)तिलिपि वि(cid:517) विभाग को सूचनाथ(cid:330) (cid:366)ेषित की जायेगी।

(ii) विभागों के अपर सचिव/संयु(cid:389) सचिव एवं समक(cid:407)/ Level-13 पे-लेवल के पदाधिकारी के मामले म(cid:336):

-

(क) पूव(cid:330) से कोई वाहन उपल(cid:617)/आवंटित नहीं रहने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन (Maruti Suzuki Swift Dzire/Honda Amaze/Hyundai Aura/Mahindra Scropio/Mahindra Bolero Neo/Bolero) उपल(cid:617) कराया जायेगा, जिसके लिए (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति की (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) किया जाना आव(cid:692)क/अपे(िcid:407)त नहीं होगी।

(ख) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने की (cid:738)ीकृ ति हेतु संबंधित विभाग के अपर मु(cid:421) सचिव/(cid:366)धान सचिव/सचिव एवं समक(cid:407) स(cid:407)म पदाधिकारी होंगे।

(ग) संबंधित विभाग (cid:554)ारा स(cid:407)म पदाधिकारी से (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) कर काया(cid:330)लय आदेश निग(cid:330)त किया जायेगा एवं इसकी (cid:366)तिलिपि वि(cid:517) विभाग को सूचनाथ(cid:330) (cid:366)ेषित की जायेगी।

(घ) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन अपर सचिव/संयु(cid:389) सचिव एवं समक(cid:407)/ Level-13 पे-लेवल के पदाधिकारी के पद(cid:830)थापन अवधि तक (cid:738)ीकृ त समझी जायेगी।

(ड़) अपर सचिव/संयु(cid:389) सचिव एवं समक(cid:407)/ Level-13 पे-लेवल के पदाधिकारी का पद(cid:830)थापन (cid:303)र(cid:389) रहने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने की (cid:738)ीकृ ति र(cid:542) कर दी जायेगी।

(च) अपर सचिव/संयु(cid:389) सचिव एवं समक(cid:407)/ Level-13 पे-लेवल के पदाधिकारी का पद(cid:830)थापन (cid:303)र(cid:389) होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) भी संबंधित विभाग (cid:554)ारा बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन आवंटन की (cid:738)ीकृ ति र(cid:542) करने हेतु काया(cid:330)लय आदेश निग(cid:330)त कर इसकी (cid:366)तिलिपि वि(cid:517) विभाग को सूचनाथ(cid:330) (cid:366)ेषित की जायेगी।

(iii) सचिवालय एवं संल(cid:432) काया(cid:330)लय/विभाग/निदेशालय (cid:721)र पर पदाधिकारी/ पदाधिका(cid:303)रयों के (cid:407)े(cid:361) (cid:369)मण/जाँच के लिए/औचक निरी(cid:407)ण हेतु अ(cid:665) दिवस (अधिकतम 05 दिन) के लिए बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन (SUV/MUV (cid:373)ेणी के वाहन) किराया पर लिया जा सके गा, जिसके लिए (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति की (cid:738)ीकृ ति आव(cid:692)क/अपे(िcid:407)त नहीं होगी। संबंधित विभाग के अपर मु(cid:421) सचिव/(cid:366)धान सचिव/सचिव एवं समक(cid:407) के अनुमोदनोपरांत निधा(cid:330)(cid:303)रत दर के आधार पर राशि का भुगतान संबंधित एजे(cid:588)ी को संबंधित सचिवालय एवं संल(cid:432) काया(cid:330)लय/विभाग/निदेशालय (cid:554)ारा किया जायेगा। अ(cid:665) दिवस (अधिकतम 05 दिन) के लिए इस (cid:681)व(cid:830)था का दु(cid:349)पयोग इस (cid:366)कार नहीं किया जाय कि अलग-अलग काय(cid:330) की (cid:366)कृ ति के आधार पर 05-05 दिन म(cid:336) अवधि को तोड़-तोड़ कर, (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति से (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) किये बिना लगातार बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रख लिया जाय। (iv) जिला/(cid:407)े(cid:361)ीय (cid:721)र पर विधि-(cid:681)व(cid:830)था हेतु अ(cid:665) दिवस (अधिकतम 05 दिन) के लिए बा(cid:744) (cid:375)ोत से किराया पर वाहन रखने के लिए (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति की (cid:738)ीकृ ति आव(cid:692)क/अपे(िcid:407)त नहीं होगी। संबंधित जिला के उपायु(cid:389) के अनुमोदनोपरांत निधा(cid:330)(cid:303)रत दर पर वाहन किराया पर लिया जा सके गा, जिसका भुगतान संबंधित एजे(cid:588)ी को संबंधित काया(cid:330)लय (cid:554)ारा किया जायेगा। अ(cid:665) दिवस (अधिकतम 05 दिन) के लिए इस (cid:681)व(cid:830)था का दु(cid:349)पयोग इस (cid:366)कार नहीं किया जाय कि अलग-अलग काय(cid:330) की (cid:366)कृ ति के आधार पर 05-05 दिन म(cid:336) अवधि को तोड़-तोड़ कर, (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति से (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) किये बिना लगातार बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रख लिया जाय। (v) अ(cid:304)खल भारतीय सेवा के (cid:366)शि(cid:407)ु पदाधिकारी को उनके (cid:366)शि(cid:407)ण अवधि तक के लिए बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन (Mahindra Bolero Neo) उपल(cid:617) कराया जा सके गा, जिसके लिए (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति की (cid:738)ीकृ ति आव(cid:692)क/अपे(िcid:407)त नहीं होगी। उ(cid:389) की (cid:738)ीकृ ति हेतु स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार संबंधित जिला के उपायु(cid:389) (भा॰(cid:366)॰से॰ के (cid:366)शि(cid:407)ु पदाधिकारी हेतु)/पुलिस अधी(cid:407)क (भा॰पु॰से॰ के (cid:366)शि(cid:407)ु पदाधिकारी हेतु)/वन (cid:407)े(cid:361) पदाधिकारी (भा॰व॰से॰ के (cid:366)शि(cid:407)ु पदाधिकारी हेतु) होंगे। स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार से अनुमोदनोपरांत निधा(cid:330)(cid:303)रत दर के आधार पर राशि का भुगतान संबंधित एजे(cid:588)ी को संबंधित काया(cid:330)लय (cid:554)ारा किया जायेगा।6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 11 जुलाई, 2025 (vi) कं डिका-5 के तालिका (cid:354)मांक-4 म(cid:336) जिला/(cid:407)े(cid:361)ीय (cid:721)र पर पद(cid:830)थापित पदाधिकारी के लिए बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन (जि(cid:590)(cid:336) अनुमा(cid:586) हो) की (cid:738)ीकृ ति, पदाधिकारी के पद(cid:830)थापन अवधि तक के लिए (cid:738)ीकृ त समझी जायेगी तथा पद(cid:830)थापन (cid:303)र(cid:389) रहने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने की (cid:738)ीकृ ति (cid:738)तः र(cid:542) समझी जायेगी। (vii) जिला (cid:721)र पर (cid:366)ोटोकाल हेतु आव(cid:692)कतानुसार वाहन (SEDAN/SUV) बा(cid:744) (cid:375)ोत से (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति की (cid:738)ीकृ ति के उपरांत रखा जा सके गा।

(viii) किसी अति विशेष प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) वाहन का (cid:354)य अथवा बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने की (cid:738)ीकृ ति (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति (cid:554)ारा (cid:366)दान की जायेगी।

7.रा(cid:475) सरकार अ(cid:566)ग(cid:330)त विभि(cid:580) आयोग के अ(cid:559)(cid:407) एवं सद(cid:735) के मामले म(cid:336): -

(I ) अ(cid:559)(cid:407) के उपयोगाथ(cid:330), यदि पूव(cid:330) से कोई वाहन उपल(cid:617)/आवंटित नहीं हो, तो कं डिका-4 के तालिका (cid:354)मांक- 2 म(cid:336) अनुमा(cid:586) वाहन के अनु(cid:349)प वाहन (cid:354)य किया जा सके गा।

(ii) सद(cid:735) के उपयोगाथ(cid:330), यदि पूव(cid:330) से कोई वाहन उपल(cid:617)/आवंटित नहीं हो, तो कं डिका-5 के तालिका (cid:354)मांक- 1 म(cid:336) अनुमा(cid:586) वाहन के अनु(cid:349)प बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन उपल(cid:617) कराया जायेगा।

(iii) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने हेतु स(cid:407)म पदाधिकारी से (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) कर काया(cid:330)लय आदेश निग(cid:330)त किया जायेगा एवं इसकी (cid:366)तिलिपि वि(cid:517) विभाग को सूचनाथ(cid:330) (cid:366)ेषित की जायेगी।

(iv) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन सद(cid:735) के पद(cid:830)थापन अवधि तक (cid:738)ीकृ त समझी जायेगी।

(v) सद(cid:735) के पद पर पद(cid:830)थापन (cid:303)र(cid:389) रहने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने की (cid:738)ीकृ ति र(cid:542) कर दी जायेगी।

(vi) सद(cid:735) के पद पर पद(cid:830)थापन (cid:303)र(cid:389) होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) भी बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन आवंटन की (cid:738)ीकृ ति र(cid:542) करने हेतु काया(cid:330)लय आदेश निग(cid:330)त कर इसकी (cid:366)तिलिपि वि(cid:517) विभाग को सूचनाथ(cid:330) (cid:366)ेषित की जायेगी।

8. वाहनों का (cid:354)य तथा कं डिका-6(i) से 6(i) म(cid:336) निहित (cid:366)ावधान को छोड़कर अ(cid:586) मामलों म(cid:336) बा(cid:744) (cid:375)ोत (Outsource) से वाहन, संबंधित विभाग (cid:554)ारा (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति की (cid:738)ीकृ ति के उपरांत ही रखा जायेगा। 9. बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखे जाने पर संबंधित एजे(cid:588)ी को राशि का भुगतान संबंधित विभाग के (cid:715)ीम/(cid:830)थापना (cid:681)य मद के बजट शीष(cid:330) अंतग(cid:330)त इकाई-41 'मोटर वाहनʼ तथा वाहन का (cid:354)य किये जाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:715)ीम/(cid:830)थापना (cid:681)य मद के बजट शीष(cid:330) अंतग(cid:330)त इकाई-40 'नई मोटरगाड़ी का (cid:354)यʼ से किया जायेगा। 10. (cid:366)शासी विभाग के (cid:554)ारा वाहन का माडल के चयन के समय वाहन के मू(cid:670), वाहन की सुगम उपल(cid:617)ता, डंपदजमदंदबम की सुविधा, ईंधन खपत (cid:407)मता, वाहन का उपयोग (cid:407)े(cid:361) इ(cid:529)ादि मानकों का (cid:559)ान रखा जायेगा तथा सफे द रं ग को (cid:366)ाथमिकता दी जायेगी।

11. (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति से वाहन (cid:354)य की (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) करने के (cid:354)म म(cid:336), यदि कं डिका-4 के तालिका म(cid:336) (cid:354)य किये जाने हेतु अनुमा(cid:586) आव(cid:692)क वाहन की सं(cid:421)ा के अनु(cid:349)प बजटीय उपबंध/आवंटन उपल(cid:617) नहीं हो, तो संबंधित विभाग (cid:554)ारा उपल(cid:617) बजटीय उपबंध/आवंटन के अनुसार वाहन (cid:354)य का (cid:366)(cid:721)ाव दिया जायेगा तथा शेष आव(cid:692)क वाहन को बा(cid:744) (cid:375)ोत से रखने हेतु बजटीय उपबंध/आवंटन उपल(cid:617) हो, तो समेकित (cid:366)(cid:721)ाव गठित कर (cid:366)शासी पदवग(cid:330) समिति से (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) किये जाने पर विचार किया जा सकता है। काला(cid:566)र म(cid:336) पया(cid:330)(cid:593) बजटीय उपबंध/आवंटन उपल(cid:617) होने के प(cid:686)ात् बा(cid:744) (cid:375)ोत से (cid:738)ीकृ त वाहन की सं(cid:421)ा के अनु(cid:349)प वाहन का (cid:354)य (cid:738)ीकृ त समझा जायेगा एवं संबंधित विभाग (cid:554)ारा वाहन का (cid:354)य किया जा सके गा तथा बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने की (cid:738)ीकृ ति (cid:738)तः र(cid:542) समझी जायेगी।

12. पूव(cid:330) से उपल(cid:617) वाहन (जो र(cid:542)ीकरण के यो(cid:438) है) का विल(cid:638) से र(cid:542)ीकरण/निलामी की कार(cid:330)वाई किये जाने के कारण वाहनों को Scrap के (cid:349)प म(cid:336) निलाम करना पड़ता है, जिस कारण रा(cid:475) सरकार को राज(cid:738) की (cid:407)ति होती7 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 11 जुलाई, 2025 है। अतएव सभी विभागों/काया(cid:330)लयों (cid:554)ारा पूव(cid:330) से उपल(cid:617) वाहन का ससमय एवं नियमानुकू ल र(cid:542)ीकरण कर निलामी की कार(cid:330)वाई (cid:778)ढ़तापूव(cid:330)क की जायेगी।

13. सभी विभाग/काया(cid:330)लय (cid:554)ारा अपनी आव(cid:692)कता के अनुसार बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने के लिए मासिक दर/दैनिक दर का निधा(cid:330)रण निविदा के मा(cid:559)म से अपने (cid:721)र से नि(cid:707)ादित किया जायेगा।

14. निविदा हेतु Expression of Interest का (cid:366)ा(cid:349)प अनुसूची-प् के (cid:349)प म(cid:336) संल(cid:432) है। संबंधित विभाग के (cid:554)ारा आव(cid:692)कता के अनुसार Expression of Interest के श(cid:771)तों म(cid:336) नियमानुकू ल संशोधन किया जा सके गा तथा बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन की (cid:366)तिपूति(cid:330) चालक सहित अथवा चालक एव(cid:333) इंधन सहित करने का विक(cid:665) दिये जाने पर विचार किया जा सके गा। सभी विभाग/काया(cid:330)लय (cid:554)ारा बा(cid:744) (cid:375)ोत से वाहन रखने के लिए निविदा के मा(cid:559)म से निधा(cid:330)(cid:303)रत मासिक दर/दैनिक दर की (cid:366)तिलिपि वि(cid:517) विभाग को सूचनाथ(cid:330) (cid:366)ेषित की जायेगी तथा वि(cid:517) विभाग का दायि(cid:533) होगा कि (cid:366)(cid:529)ेक वि(cid:517)ीय वष(cid:330) के (cid:366)थम माह म(cid:336) विभागों/काया(cid:330)लयों से (cid:366)ा(cid:593) मासिक दर/दैनिक दर का संकलन किया जायेगा तथा एक(cid:349)पता रखने के उ(cid:542)े(cid:692) से तुलना(cid:527)क विवरणी तैयार कर सभी विभागों/काया(cid:330)लयों को प(cid:303)रचालित की जायेगी ।

15. संक(cid:665) निग(cid:330)त होने के उपरांत पूव(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त संक(cid:665) सं० 3296/वि० दिनांक 15.09.2014 को विलोपित समझा जायेगा ।

16. निविदा हेतु Expression of Interest का (cid:366)ा(cid:349)प (अनुसूची-I) एवं (cid:366)(cid:721)ाव पर मं(िcid:361)प(cid:303)रषद् की (cid:738)ीकृ ति वि(cid:517) विभागीय संलेख (cid:466)ापांक 2163/वि॰ दिनांक 19.09.2024 के (cid:354)म म(cid:336) दिनांक 27.09.2024 की बैठक के मद सं॰ 02 म(cid:336) दी गई है ।

झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,

((cid:366)ांत ुि मार)

सचिव ।

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,,

झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 331199 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 11 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2025-07-11.319/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2025-07-11.319.