झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
19 का(cid:467)त(cid:91)क, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 497 राँची, सोमवार, 10 नव(cid:224)बर, 2025 (ई०)
खान एवं भूत(cid:533) कवभाग
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अ(cid:876)धसूचना
10 नव(cid:224)बर, 2025
सं0-ख0कन0(कवकध)-93/2023-2528--बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 एवं उ(cid:389) के अ(cid:566)ग(cid:330)त (cid:366)तिपादित नियमावली के तहत खनन प(cid:485)े धा(cid:303)रयों/अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धा(cid:303)रयों से बकाया राशि की वसूली हेतु खान एवं भूत(cid:533) विभाग के पदाधिका(cid:303)रयों को जिलावार नीलाम प(cid:361) पदाधिकारी के (cid:349)प म(cid:336) काय(cid:330) करने हेतु उनका (cid:407)े(cid:361)ाधिकार नि(cid:635)वत
| पदाकधािरी ाि पदनाम | नीलाम प पदाकधािरी ेि प म ािय रिने हेतु कनधारत ेाकधािर |
| अपर निदे शक, खान, रांची | सɼूणŊ झारखǷ |
| उप निदे शक, खान, दƗिणी छोटानागपुर अंचल, रांची | रांची, खु ँटी, सिमडेगा, लोहरदगा एवं गुमला |
| उप निदे शक, खान, उȅरी छोटानागपुर अंचल, हजारीबाग | हजारीबाग, रामगढ़ चतरा एवं कोडरमा |
| उप निदे शक, खान, पलामू अंचल, मेदिनीनगर | पलामू, लातेहार एवं गढ़वा |
| उप निदे शक, खान, धनबाद अंचल, धनबाद | धनबाद, बोकारो एवं गिįरडीह |
| उप निदे शक, खान, कोʥान अंचल, चाईबासा | पʮिमी सिंहभूम, सरायके ला-खरसावाँ एवं पूवŎ सिंहभूम |
| उप निदे शक, खान, संथाल परगना अंचल, दुमका | द ुमका, गोǭा, साहेबगंज, दे वघर, जामताड़ा एवं पाकु ड़ |
| मांगपकत राक/बािया राक | थम क िाि ूनतम कतत | थम क िेि उपरा ेष कविार भ ुगतान ीि अकधसीमा | नीलाम प पदाकधािरी |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ŝ 1 करोड़ तक | 50% | एक वषŊ | स ंबंधित उप निदे शक, खान |
| ŝ एक करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक | 40% | एक वषŊ छः माह | अ पर निदे शक, खान, रांची |
| ŝ 10 करोड़ से अधिक ŝ 100 करोड़ तक | 30% | दो वषŊ | |
| ŝ 100 करोड़ से अधिक | 25% | तीन वषŊ |
र्नोटः -(a) यदि उपरो(cid:389) (cid:721)ंभ (4) म(cid:336) वणि(cid:330)त, श(cid:304)(cid:389)मान पदाधिकारी (cid:554)ारा ही मांगप(cid:361) निग(cid:330)त है तो उ(cid:452)तर (cid:721)र (उप निदे शक, खान के (cid:830)थान पर अपर निदे शक, खान, रांची तथा अपर निदे शक, खान, रांची के (cid:830)थान पर निदे शक, खान) (cid:554)ारा वाद का नि(cid:707)ादन किया जायेगा।
(b) (cid:366)थम कि(cid:689) के भुगतान के प(cid:686)ात समी(cid:407)ोपरा(cid:566) शेष देय राशि के भुगतान हेतु नीलाम प(cid:361) पदाधिकारी (cid:554)ारा भुगतान की कि(cid:689) एवं समय-सीमा निधा(cid:330)(cid:303)रत की जाएगी।
(c) खनन प(cid:485)ा/अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के बावत पूव(cid:330) बकाये के संदभ(cid:330) म(cid:336) मांगप(िcid:361)त राशि हेतु निग(cid:330)त आदे श के उपरा(cid:566) (cid:366)थम कि(cid:689) के भुगतान के प(cid:686)ात चालान निग(cid:330)त किये जाने का आदे श संबंधित नीलाम प(cid:361) पदाधिकारी (cid:554)ारा निग(cid:330)त किया जा सके गा।
(d) मांगप(िcid:361)त राशि के बावत सूद, संबंधित (cid:366)भावी नियमावली के अनुसार दे य होगा।
(e) किसी कि(cid:689) के भुगतान नहीं किये जाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336), एक स(cid:593)ाह के समयावधि के प(cid:686)ात सुनवाई का अवसर (cid:366)दान करते (cid:352)ए विल(cid:638) का कारण असंतोष(cid:366)द पाये जाने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) शेष राशि संबंधित नियमावली के (cid:366)ावधानों के तहत वसूल की जाएगी एवं चालान का निग(cid:330)त किया जाना शेष राशिके वसूली किये जाने तक (cid:830)थगित रहेगा।
झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदे श से,
अरवा राजमिल,
सरकार के सचिव ।