झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
12 पौष, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 1 राँची, शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (ई०)
पंचायती राज विभाग,
--------
अ(cid:876)धसूचना
2 जनवर(cid:547), 2026
सं(cid:421)ा – 01 (cid:830)था०(वि०) – 166/2013 (ख(cid:503) – 1) 40/पं० -- पंचायत उपबंध (अनुसूचित
(cid:407)े(cid:361)ों पर वि(cid:721)ार) अधिनियम 1996 एवं झारख(cid:503) पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 131 की
उपधारा (1) (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल, पंचायत उपबंध
(अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों पर वि(cid:721)ार) झारख(cid:503) नियमावली 2025 बनाते ह(cid:339) I
अ(cid:559)ाय 1
(cid:366)ार(cid:304)(cid:641)क
पंचायत उपबंध (अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों पर वि(cid:721)ार) झारख(cid:503) नियमावली, 2025 {THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) Jharkhand Rule - 2025} 1. सं(िcid:407)(cid:593) नाम और (cid:366)ारं भ:-
(क) यह नियमावली "पंचायत उपबंध (अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों पर वि(cid:721)ार) झारख(cid:503) नियमावली, 2025" {THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) Jharkhand Rules - 2025} कही जाएगी।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (ख) यह सरकार (cid:554)ारा अधिसूचना निग(cid:330)त की तिथि से (cid:366)वृ(cid:517) होगी।
(ग) इसका वि(cid:721)ार झारख(cid:503) रा(cid:475) के अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) होगा।
2. प(cid:303)रभाषाएँ : इस नियमावली म(cid:336) जब तक कि संदभ(cid:330) म(cid:336) अ(cid:586)था अपे(िcid:407)त न हो:-
(क) "अधिनियम" से अभि(cid:366)ेत है पंचायत उपबंध (अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों पर वि(cid:721)ार) अधिनियम 1996 (ख) "बैठक" से अभि(cid:366)ेत है पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा की बैठक।
(ग) "सचिव" से अभि(cid:366)ेत है, (cid:356)ाम पंचायत का पंचायत सचिव।
(घ) "सहायक सचिव" से अभि(cid:366)ेत है, (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा चुने गए पंचायत सहायक अथवा अ(cid:586) सद(cid:735) I
(ङ) ''(cid:356)ाम सभा अ(cid:559)(cid:407)ʼʼ से अभि(cid:366)ेत है, अनुसूचित (cid:407)े(cid:361) के पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) पर(cid:636)रा से (cid:366)चलित रीति-(cid:303)रवाज़ के अनुसार मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) (cid:681)(cid:304)(cid:389)
यथा संथाल समुदाय- मांझी/ परगना,
हो समुदाय- मु ंडा/मानकी/दिउरी
खड़िया समुदाय- डोकलो सोहोर,
मु ंडा समुदाय- हातू मु ंडा/ पड़हा राजा/पहान,
उरांव समुदाय - महतो/पड़हा बेल (राजा)/पहान
भूमिज - मुड़ा / सरदार / नाया / डाकु आ
या इस (cid:366)कार से विभि(cid:580) (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) (cid:366)चलित किसी अ(cid:586) नाम से अ(cid:559)(cid:407) के (cid:349)प म(cid:336) जाना जाता हो । (च) "अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)" से अभि(cid:366)ेत है भारत के संविधान के अनु(cid:453)े द 244 खंड (1) एवं झारख(cid:503) गजट 2007 के अनुसार घोषित पाँचवीं अनुसूची (cid:407)े(cid:361) I
(छ) "(cid:356)ाम सभा" से अभि(cid:366)ेत है, झारख(cid:503) पंचायत राज अधिनियम- 2001 की धारा 3 म(cid:336) प(cid:303)रभाषित अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों की पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा।
(ज) "(cid:356)ाम पंचायत की काय(cid:330)का(cid:303)रणी समिति" से अभि(cid:366)ेत है, (cid:356)ाम पंचायत (cid:721)र पर निवा(cid:330)चित मु(cid:304)खया एवं वाड(cid:330) सद(cid:735) I
(झ) "सामुदायिक संसाधन" से अभि(cid:366)ेत है, (cid:356)ाम की (cid:366)थागत सीमा के भीतर (cid:304)(cid:830)थत सामुदायिक उपयोग के भवन एवं सां(cid:715)ृ तिक और धामि(cid:330)क (cid:830)थल जैसे सरना, मसना, जाहेरथान और इसी (cid:366)कार के अ(cid:586) (cid:830)थल I (cid:356)ाम सभाओं के संयु(cid:389) बैठक म(cid:336) निण(cid:330)य के मा(cid:559)म से तय पार(cid:636)(cid:303)रक सीमा (cid:407)े(cid:361) के अंतग(cid:330)त सामुदायिक संसाधन I
(ञ) "लघु वन उपज" के अंतग(cid:330)त पादक मूल के सभी गैर-इमारती वनो(cid:523)ाद ह(cid:339), जिसम(cid:336), बाँस, झाड़-झंकाड़, ठू ं ठ, ब(cid:336)त, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाह, चार, म(cid:352)आ, हरा(cid:330), बहेरा, करं ज, सरई, आंवला, (cid:349)गड़ा, त(cid:336)दू या के (cid:802)दू प(cid:517)े, औषधीय पौधों और जड़ी- बुटीयाँ, क(cid:573), मूल और इसी (cid:366)कार के उ(cid:523)ाद स(cid:304)(cid:643)लित है;
(ट) "लघु जल निकायों" से अभि(cid:366)ेत है, गाँव की सीमा म(cid:336) आने वाले ऐसे जल निकाय यथा- चुआँ, डांड़ी, झरना, आहर, पाईन, तालाब, बांध, बराज एवं नहर, नदी, नाला या अ(cid:586) किसी नाम से जानी जाने वाली संरचनाएँ , जिनको पर(cid:636)रागत (cid:349)प से (cid:356)ामीण अपने दैनिक ज(cid:349)रतों के लिए उपयोग करते हों और पेयजल, कृ षि के सहयोगी सामूहिक उ(cid:552)म तथा कु टीर-लघु उ(cid:552)ोगों एवं अ(cid:586) उ(cid:542)े(cid:692)ों के लिए (cid:366)यु(cid:389) किया जाता हो;
(ठ) "लघु खनिज" से अभि(cid:366)ेत है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के ख(cid:503) (ई) म(cid:336) प(cid:303)रभाषित लघु खनिज;
(ड) "मादक (cid:363)(cid:681)" से अभि(cid:366)ेत है, झारख(cid:503) ए(cid:411)ाइज ए(cid:387) 1915 की धारा-14 के अनुसार प(cid:303)रभाषित "देशी शराब" या "विदेशी शराब" की (cid:373)ेणी म(cid:336) आने वाले मादक पदाथ(cid:330);
(ढ) "उधार" से अभि(cid:366)ेत है, झारख(cid:503) निजी सा(cid:353)कारी (निषेध) अधिनियम 2016 की धारा- 2 (ग) म(cid:336) प(cid:303)रभाषित उधार;
(ण) "समुचित (cid:721)र की पंचायत" से अभि(cid:366)ेत है, (िcid:361)(cid:721)रीय पंचायत का वह (cid:721)र जो किसी विशि(cid:700) कृ (cid:529) के अनुपालन के लिए अधिकृ त किये गए हों;
(त) "(cid:366)ाकृ तिक संसाधन" से अभि(cid:366)ेत है, वैसे सभी संसाधन जो (cid:366)कृ ति (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) एवं निमि(cid:330)त हो;
(थ) "(cid:356)ाम" से अभि(cid:366)ेत है आवास या आवासों का समूह अथवा पुरवा या पुरवों का समूह से मिलकर बना समुदाय जो पर(cid:636)राओं तथा (cid:349)ढ़ियों के अनुसार अपने काय(cid:330)कलापों का (cid:366)बंध करते हों;
3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026अ(cid:559)ाय 2
पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम, (cid:356)ाम सभा एवं उनकी सीमाओं का (cid:366)काशन
3. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम, (cid:356)ाम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की मा(cid:586)ता और (cid:366)काशन की जि(cid:643)ेदारी उपायु(cid:389) की होगी। उपायु(cid:389) (cid:366)ख(cid:503) (cid:721)र पर एक टीम का गठन कर(cid:336)गे ।
4. सामा(cid:586)तः (cid:366)(cid:529)ेक पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा, राज(cid:738) (cid:356)ाम के समान होगी I पर(cid:566)ु पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम के अंतग(cid:330)त (cid:356)ाम, (cid:356)ाम सभा एवं (cid:356)ाम की सीमाएँ भि(cid:580) हो सकती ह(cid:339)। अतः , उपायु(cid:389) (cid:554)ारा गठित टीम पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के (cid:366)धान और सद(cid:735)ों के साथ मिलकर पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा की सीमाओं की पहचान करेगी और उनका अभिलेखन करेगी। यह टीम पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361)ों की सीमाओं के अधिसूचना हेतु (cid:366)(cid:721)ाव तैयार करेगी, जिसम(cid:336) नि(cid:635)लि(cid:304)खत शामिल होंगे:
i. मौजूदा (cid:356)ाम सभा की संबंधित जानकारी, जिसम(cid:336) (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) के अंतग(cid:330)त आने वाली टोला (cid:721)रीय (cid:356)ाम सभाओं का विवरण शामिल होगा। इसके साथ-साथ टीम टोला (cid:721)रीय (cid:356)ाम सभाओं के (cid:366)धानों के नाम और संपक(cid:330) विवरण, पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:407)े(cid:361)ाधिकार, (cid:356)ाम (cid:366)धान का विवरण एवं अ(cid:586) संबंधित जानकारी को निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)ा(cid:349)प (cid:366)प(cid:361)-1 म(cid:336) संकलित करेगी। ii. उपयु (cid:330)(cid:389) सभी जानकारी को टोला (cid:721)रीय (cid:356)ाम सभाओं और पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा एक लि(cid:304)खत (cid:366)(cid:721)ाव ((cid:303)रज़ॉ(cid:670)ूशन) के मा(cid:559)म से स(cid:529)ापित और ह(cid:721)ा(cid:407)(cid:303)रत किया जाएगा। iii. इसके प(cid:686)ात, टीम अपने (cid:366)(cid:721)ावों को पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा पा(cid:303)रत (cid:366)(cid:721)ाव, (cid:366)प(cid:361)-1 की एक (cid:366)ति के साथ, जिलाधिकारी/उपायु(cid:389) को (cid:366)(cid:721)ुत करेगी।
5. उपरो(cid:389) 4(iii) के तहत (cid:366)ा(cid:593) जानकारी को उपायु(cid:389) (cid:554)ारा एक माह के लिए साव(cid:330)जनिक किया जाएगा एवं आप(िcid:517)याँ आमं(िcid:361)त की जाय(cid:336)गी । (cid:366)ा(cid:593) आप(िcid:517)यों के निराकरण उपरांत अनुमोदित सूचियों का (cid:366)काशन नियम की अधिसूचना ((cid:366)प(cid:361)-2 के अनुसार) की तिथि से 3 माह के भीतर अनिवाय(cid:330) (cid:349)प से पूरा कर लिया जाएगा। (cid:366)(cid:529)ेक गाँव की एक (cid:356)ाम सभा होगी एवं (cid:356)ाम सभा निवा(cid:330)चक नामावली म(cid:336) निबंधित (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों से गठित निकाय होगी I
6. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा से उ(cid:452)तर (cid:721)र (ब(cid:352)(cid:721)रीय) की सभा
i. (cid:356)ाम सभा से उ(cid:452)तर (cid:721)र (ब(cid:352)(cid:721)रीय) की सभा के वल पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के निण(cid:330)य के अपीलीय (Appellate) सं(cid:830)था होगी, यह विवादों के पार(cid:636)(cid:303)रक निपटारा के लिए है I
अ(cid:559)ाय 3
पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा की बैठक
7. (cid:356)ाम सभा की बैठक :--
i. (cid:356)ाम सभा की बैठक माह म(cid:336) कम से कम एक बार होगी :
पर(cid:566)ु (cid:356)ाम सभा के सद(cid:735)ों की कु ल सं(cid:421)ा के 1/10 सद(cid:735)ों अथवा 50 सद(cid:735)ों, जो भी कम हो, के लि(cid:304)खत अपे(cid:407)ा किए जाने पर या (cid:356)ाम (cid:366)धान, (cid:356)ाम पंचायत के मु(cid:304)खया, पंचायत समिति, जिला प(cid:303)रषद् या जिला द(cid:503)ाधिकारी / उपायु(cid:389) (cid:554)ारा अपे(िcid:407)त किये जाने पर (cid:356)ाम सभा की बैठक ऐसी अपे(cid:407)ा के सात दिनों के भीतर बुलाई जा सके गी ।
ii. (cid:356)ाम सभा के कु ल सद(cid:735)ों की सं(cid:421)ा के एक तिहाई सद(cid:735)ों की सं(cid:421)ा कोरम के लिए अनिवाय(cid:330) है, कि(cid:566)ु इन एक तिहाई सद(cid:735)ों की सं(cid:421)ा म(cid:336) भी एक तिहाई महिला सद(cid:735)ों की उप(cid:304)(cid:830)थति अनिवाय(cid:330) होगी। यदि 1/3 (एक तिहाई) के गणित म(cid:336) एक का अंश सद(cid:735) सं(cid:421)ा आता है तो उसे पूरा सद(cid:735) गणना म(cid:336) लिया जायेगा । उदाहरण(cid:738)(cid:348)प यदि बैठक म(cid:336) सद(cid:735)ों की कु ल सं(cid:421)ा 91 है तो एक तिहाई सद(cid:735) से कम नहीं की पूति(cid:330) करने के लिए 30.3 अथा(cid:330)त पूण(cid:330) सं(cid:421)ा 30 सद(cid:735) एक तिहाई4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 से कम होंगे, इसलिए 31 सद(cid:735)ों की उप(cid:304)(cid:830)थति कोरम के लिए आव(cid:692)क है तथा इन 31 सद(cid:735)ों म(cid:336) से एक तिहाई महिला सद(cid:735) अथा(cid:330)त् 11 महिला सद(cid:735)ों की उप(cid:304)(cid:830)थति अनिवाय(cid:330) होगी । iii. (cid:356)ाम सभा के बैठक की अ(cid:559)(cid:407)ता उस (cid:356)ाम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सद(cid:735) (cid:554)ारा की जायेगी, जो उस (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) पर(cid:636)रा से (cid:366)चलित रीति-(cid:303)रवाज के अनुसार मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) (cid:681)(cid:304)(cid:389) हो जो (cid:356)ाम (cid:366)धान जैसे मांझी, मु(cid:503)ा, पाइन, महतो या किसी अ(cid:586) नाम से जाना जाता हो या उनके (cid:554)ारा मनोनीत / समथि(cid:330)त (cid:681)(cid:304)(cid:389) हो, पर(cid:566)ु संबंधित (cid:356)ाम पंचायत के (cid:366)ादेशिक निवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361) का सद(cid:735) (वाड(cid:330) सद(cid:735)), उपमु(cid:304)खया या मु(cid:304)खया नहीं हों ।
जिस (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) पर(cid:636)रा से (cid:366)चलित रीति-(cid:303)रवाज के अनुसार मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) (cid:681)(cid:304)(cid:389), जो (cid:356)ाम (cid:366)धान यथा मांझी, मु(cid:503)ा, पाहन, महतो या अ(cid:586) नाम से जाना जाता हो ऐसे सद(cid:735) नहीं है, उस प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) उ(cid:389) (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) अनुसूचित जनजाति के सद(cid:735)ों (cid:554)ारा अ(cid:559)(cid:407)ता की जाएगी, पर(cid:566)ु उ(cid:389) (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) अनुसूचित जनजाति के सद(cid:735) न हों तो बैठक म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत सद(cid:735)ों की ब(cid:352)मत से मनोनीत / समथि(cid:330)त (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा की जायेगी।
iv. यदि बैठक हेतु निधा(cid:330)(cid:303)रत किए गये समय पर कोरम के लिए आव(cid:692)क सं(cid:421)ा म(cid:336) सद(cid:735) उप(cid:304)(cid:830)थत नहीं ह(cid:339), तो बैठक की अ(cid:559)(cid:407)ता करने वाला (cid:681)(cid:304)(cid:389) बैठक को ऐसी आगामी तिथि एवं समय के लिए (cid:830)थगित कर देगा, ऐसे (cid:830)थगित बैठक के लिए कोरम आव(cid:692)क नहीं होगी, पर(cid:566)ु ऐसी बैठक म(cid:336) किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा ।
v. (cid:356)ाम सभा की अ(cid:559)(cid:407)ता करने वाला (cid:681)(cid:304)(cid:389) जो या तो पर(cid:636)रागत (cid:356)ाम (cid:366)धान हो या उसके (cid:554)ारा (cid:366)(cid:721)ावित (cid:830)थायी अ(cid:559)(cid:407) हो, को संबंधित पंचायत समिति के सचिव (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी / कम(cid:330)चारी, (cid:356)ाम सभा की (cid:366)थम बैठक के पूव(cid:330) शपथ (cid:356)हण / (cid:366)ति(cid:466)ा करायेगा। शपथ(cid:356)हण / (cid:366)ति(cid:466)ा संल(cid:432) (cid:366)प(cid:361) 6 म(cid:336) कराया जायेगा। शपथ(cid:356)हण / (cid:366)ति(cid:466)ा करने वाले (cid:356)ाम सभा के अ(cid:559)(cid:407)ों की सूची संबंधित (cid:366)ख(cid:503) विकास काया(cid:330)लय म(cid:336) संधा(cid:303)रत की जायेगी, जिसकी एक (cid:366)ति (cid:356)ाम पंचायत काया(cid:330)लय म(cid:336) भी रखा जायेगा ।
vi. शपथ(cid:356)हण / (cid:366)ति(cid:466)ा करने वाले (cid:356)ाम सभा के अ(cid:559)(cid:407)ों की सूची संबंधित (cid:366)ख(cid:503) विकास काया(cid:330)लय (cid:554)ारा संबंधित (cid:356)ाम पंचायत के सूचना पटल पर और (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) के सहज (cid:778)(cid:692) (cid:830)थान पर चिपकवाकर तथा ढोल पीट कर (cid:366)काशित की जायेगी ।
8. (cid:356)ाम सभा की बैठकों का (cid:830)थान -
i. (cid:356)ाम सभा की (cid:366)(cid:529)ेक बैठक और काय(cid:330)वाही साव(cid:330)जनिक (cid:348)प से आयोजित की जायेगी । ii. यदि कोई बैठक किसी ब(cid:573) भवन म(cid:336) की जानी है, तो दरवाजा ब(cid:573) नहीं किया जायेगा एवं किसी को (cid:366)वेश करने से रोका नहीं जायेगा ।
9. बैठक की तारीख एवं समय–
i. (क) (cid:356)ाम सभा की सामा(cid:586) बैठकों की तारीख, समय तथा (cid:830)थान पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:349)प से (cid:356)ाम सभा की अ(cid:559)(cid:407)ता कर रहे (cid:356)ाम (cid:366)धान (cid:554)ारा नियत किया जायेगा, पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:349)प से (cid:356)ाम सभा की अ(cid:559)(cid:407)ता कर रहे (cid:356)ाम (cid:366)धान की अनुप(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:349)प से (cid:356)ाम सभा की अ(cid:559)(cid:407)ता कर रहे (cid:356)ाम (cid:366)धान (cid:554)ारा नामित (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा नियत किया जायेगा I
(ख) (cid:356)ाम सभा की विशेष बैठकों की तारीख, समय तथा (cid:830)थान मु(cid:304)खया / पंचायत समिति के काय(cid:330)पालक पदाधिकारी या उनके (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी / जिला प(cid:303)रषद् के मु(cid:421) काय(cid:330)पालक पदाधिकारी या उनके (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी / उपायु(cid:389) या उनके (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त पदाधिकारी (cid:554)ारा नियत किया जायेगा । विहित रीति से नियत बैठक की तारीख, समय तथा (cid:830)थान की सूचना संबंधित (cid:356)ाम सभा के अ(cid:559)(cid:407) को बैठक से 7 दिन पूव(cid:330) देना होगा I
ii. (cid:356)ाम पंचायत का मु(cid:304)खया इस नियम के अधीन विशेष बैठक बुलवाये जाने के लिए जि(cid:643)ेवार होंगे ।5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 10. बैठक की सूचना देने की रीति -
i. (cid:356)ाम सभा की (cid:366)(cid:529)ेक बैठक की सूचना जिसम(cid:336) तारीख, समय तथा (cid:830)थान और (cid:681)वहार किए जाने वाले कारवाई को विनिदि(cid:330)(cid:700) करते (cid:352)ए बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूव(cid:330) इस नियमावली से संल(cid:432) (cid:366)प(cid:361)-3 म(cid:336) दी जाएगी, पर(cid:566)ु आपातकालीन (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:356)ाम सभा की बैठक पूरे तीन दिन की पूव(cid:330) सूचना देकर भी बुलायी जा सके गी।
ii. सामा(cid:586) बैठक की ऐसी सूचना संबंधित (cid:356)ाम सभा के (cid:366)(cid:529)ेक (cid:356)ामों म(cid:336) सहज (cid:778)(cid:692) / साव(cid:330)जनिक (cid:830)थानों पर इसकी एक (cid:366)ति को चिपकाया जायेगा और (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) डु गडु गी या ढोल पिटवाकर घोषणा करते (cid:352)ए (cid:366)काशित की जायेगी।
iii. विशेष बैठक की ऐसी सूचना संबंधित (cid:356)ाम पंचायत / पंचायत समिति के सूचना प(cid:485) म(cid:336) (cid:366)काशित कर संबंधित (cid:356)ाम सभा के (cid:366)(cid:529)ेक (cid:356)ामों म(cid:336) सहज(cid:778)(cid:692) / साव(cid:330)जनिक (cid:830)थानों पर इसकी एक (cid:366)ति को चिपकाया जायेगा और (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) डु गडु गी या ढोल पिटवाकर घोषणा करते (cid:352)ए (cid:366)काशित की जायेगी।
11. (cid:356)ाम सभा का निरी(cid:407)ण -
(cid:356)ाम सभा के सद(cid:735)ों को (cid:356)ाम सभा के सम(cid:407) रखे जाने वाले अभिलेखों का काया(cid:330)वधि के दौरान निरी(cid:407)ण करने का अधिकार होगा।
अ(cid:559)ाय 4
(cid:356)ाम सभा अ(cid:559)(cid:407) एवं सहायक सचिव के कत(cid:330)(cid:681)
12. (cid:356)ाम सभा के अ(cid:559)(cid:407) का चयन / प(cid:303)रवत(cid:330)न –
i. (cid:356)ाम सभा अ(cid:559)(cid:407) पर आसीन (cid:681)(cid:304)(cid:389) जो पर(cid:636)रा से (cid:366)चलित रीति-(cid:303)रवाज के अनुसार मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) यथा मांझी, मु(cid:503)ा, पाहन, महतो या अ(cid:586) नाम से जाना जाता है, की मृ(cid:529)ु / पद (cid:529)ाग या किसी अ(cid:586) कारण से पद खाली होने पर पर(cid:636)रा से (cid:366)चलित रीति-(cid:303)रवाज के अनुसार नये (cid:356)ाम सभा अ(cid:559)(cid:407) का चुनाव / मनोनयन पद (cid:303)र(cid:389) होने के एक महीना के अ(cid:573)र किया जायेगा I
ii. नये अ(cid:559)(cid:407) के चयन / मनोनयन के 10 दिनों के अ(cid:573)र इसकी सूचना (cid:366)ख(cid:503) विकास पदाधिकारी– सह–सचिव पंचायत समिति / उप विकास आयु(cid:389)–सह–मु(cid:421) काय(cid:330)पालक पदाधिकारी, जिला प(cid:303)रषद् एवं जिला द(cid:503)ाधिकारी / उपायु(cid:389) को लि(cid:304)खत (cid:349)प से उपल(cid:617) कराना अनिवाय(cid:330) होगा I 13. (cid:356)ाम सभा का सहायक सचिव –
i. (cid:356)ाम सभा अपने सद(cid:735)ों म(cid:336) एक सहायक-सचिव का चुनाव कर सके गी अथवा (cid:356)ाम सभा पूव(cid:330) म(cid:336) चयनित पंचायत सहायक का सहयोग सहायक सचिव के (cid:349)प म(cid:336) ले सके गी I (cid:356)ाम सभा अपने आव(cid:692)कता अनुसार सहायक सचिव के काय(cid:344) का निधा(cid:330)रण कर सके गी I ऐसे सहायक सचिव अपने कत(cid:330)(cid:681)ों का निव(cid:330)हन कर(cid:336)गे / करेगी।
ii. (cid:356)ाम सभा के सहायक-सचिव एक वष(cid:330) के लिए नियु(cid:389) किया जा सके गा, पर(cid:566)ु वह पुन: नियु(cid:304)(cid:389) के पा(cid:361) होंगे I (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा सहायक सचिव को चुनते समय महिलाओं को (cid:366)ाथमिकता दी जानी चाहिए I
iii. (cid:356)ाम सभा के ब(cid:352)मत से सहायक – सचिव को कभी भी हटाया / बदला जा सकता है I6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 14. बैठक के अ(cid:559)(cid:407) के कत(cid:330)(cid:681) एवं श(cid:304)(cid:389)याँ –
i. यदि संबंधित (cid:356)ाम पंचायत का सचिव (cid:356)ाम सभा की बैठक के अ(cid:559)(cid:407) के आदेशों का जो झारख(cid:503) पंचायती राज अधिनियम 2001 के अधीन दायि(cid:533)ों के निव(cid:330)हन या (िcid:354)या(cid:587)यन करने के (cid:354)म म(cid:336) पंचायत सचिव के कृ (cid:529)ों म(cid:336) आते ह(cid:339), उ(cid:590)(cid:336) वह पालन नहीं करता है तो अ(cid:559)(cid:407) संबंधित पंचायत समिति के काय(cid:330)पालक पदाधिकारी से उसपर नियं(cid:361)ण करने की अपे(cid:407)ा कर सकती है।
ii. यदि रा(cid:475) सरकार अपने विवेक पर पंचायत के काय(cid:330)कलापों की जाँच करती है, तब जाँचकता(cid:330) (cid:366)ाधिकारी के सम(cid:407) लि(cid:304)खत म(cid:336) अ(cid:559)(cid:407) सम(cid:735)ाओं का समाधान चाहने हेतु निवेदन कर सकता है और बता सकता है कि उसे अपने कत(cid:330)(cid:681)ों के पालन म(cid:336) अमूक बाधाएँ ह(cid:339), जिनसे झारख(cid:503) पंचायती राज अधिनियम 2001 के उ(cid:544)े(cid:692)ों के अनुकू ल काय(cid:330) होने म(cid:336) सम(cid:735)ा आ रही है।
iii. झारख(cid:503) पंचायती राज अधिनियम 2001 के अधीन रा(cid:475) सरकार या विहित (cid:366)ाधिकारी ऐसे संबंधित सारे काय(cid:330) के नि(cid:707)ादन किये जाने का निद(cid:337)श दे सके गा, जिसे पंचायत (cid:554)ारा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका किया जाना लोकहित म(cid:336) आव(cid:692)क है। झारख(cid:503) पंचायती राज अधिनियम 2001 के अधीन पंचायतों के काय(cid:330) का निरी(cid:407)ण होने के समय लि(cid:304)खत म(cid:336) अ(cid:559)(cid:407) निरी(cid:407)णकता(cid:330) (cid:366)ाधिकारी को (cid:356)ाम सभा संबंधी कठिनाईयाँ (cid:366)(cid:721)ुत कर सकता है।
iv. बैठक म(cid:336) यदि कोई सद(cid:735) अभ(cid:363)ता से पेश आता है, आप(िcid:517)जनक या संतापकारी श(cid:616)ों का (cid:366)योग करता है और उ(cid:590)(cid:336) वापस लेने या (cid:407)मा माँगने से इंकार करता है या बैठक के शांतिपूण(cid:330) तथा (cid:681)व(cid:304)(cid:830)थत संचालन म(cid:336) जान बूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या अ(cid:559)(cid:407) के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या अ(cid:559)(cid:407) (cid:554)ारा (cid:830)थान (cid:356)हण के लिए आदेशित किये जाने पर भी अपना (cid:830)थान (cid:356)हण नहीं करता है तो वह सद(cid:735) (cid:681)व(cid:830)था भंग करने का दोषी होगा तथा अ(cid:559)(cid:407) (cid:554)ारा ऐसे किसी भी सद(cid:735) को बैठक से तुर(cid:566) निकल जाने का निद(cid:337)श दे सके गा और इस (cid:366)कार निकल जाने के लिए आदेशित किया गया कोई सद(cid:735) तुर(cid:566) ऐसा करेगा और उस दिन की बैठक की शेष अवधि के दौरान अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहेगा।
v. अ(cid:559)(cid:407) बैठक म(cid:336) गंभीर अ(cid:681)व(cid:830)था उ(cid:523)(cid:580) होने की दशा म(cid:336) उसके (cid:554)ारा विनि(िcid:686)त तथा घोषित किए जाने वाले समय तक के लिए किसी बैठक को (cid:830)थगित कर सके गा।
अ(cid:559)ाय 5
(cid:356)ाम सभा बैठक का संचालन एवं निण(cid:330)य की (cid:366)(िcid:354)या
15. (cid:356)ाम सभा की बैठक का संचालन :-
i. (cid:356)ाम सभा की बैठक का संचालन उसकी अ(cid:559)(cid:407)ता करने वाले (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा किया जायेगा, जो अ(cid:559)(cid:407) के नाम से संबोधित किया जायेगा।
ii. अ(cid:559)(cid:407) (cid:554)ारा (cid:356)ाम सभा की राय से (cid:356)ाम सभा के सम(cid:407) विचाराथ(cid:330) लिये जाने वाले मु(cid:542)ों पर चचा(cid:330) की (cid:366)(िcid:354)या विनि(िcid:686)त किया जायेगा।
iii. बैठक म(cid:336) लिए गये निण(cid:330)यों की सं(िcid:407)(cid:593) जानकारी पढ़कर सुनाया जायेगा। संबंधित (cid:356)ाम सभा के सहायक सचिव (cid:554)ारा उसी के अनुसार विनि(cid:686)यों को काय(cid:330)वाही पंजी म(cid:336) अभिलि(cid:304)खत किया जाएगा । iv. (cid:356)ाम पंचायत का काया(cid:330)लय ही (cid:356)ाम सभा का काया(cid:330)लय होगा। यदि किसी पंचायत म(cid:336) एक से अधिक (cid:356)ाम सभा हो, तो (cid:366)(cid:529)ेक (cid:356)ाम सभा का अपने गाँव म(cid:336) अपना काया(cid:330)लय होगा, जैसे कि साव(cid:330)जनिक भवन, धुमकु ड़ियाँ, खाली (cid:715)ू ल या कोई भी (cid:830)थान जहाँ जनता की प(cid:352)ँच आसान हो, और ऐसा कोई (cid:830)थान न होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) एक सामा(cid:586) (cid:681)(cid:304)(cid:389) का घर, बशत(cid:337) कि ऐसे काया(cid:330)लय के लिए किसी भी (cid:349)प म(cid:336) कोई किराया नहीं दिया जाएगा ।
v. (cid:356)ाम सभा के निण(cid:330)य के अलोक म(cid:336) (cid:356)ाम पंचायत यथासंभव काय(cid:330) करेगी।7 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 vi. (cid:356)ाम सभा के सरकारी योजनाओं एवं चयनित लाभुकों की योजनाओं के (िcid:354)या(cid:587)यन की जि(cid:643)ेदारी (cid:356)ाम पंचायत की काय(cid:330)का(cid:303)रणी समिति की होगी ।
16. सव(cid:330)स(cid:643)ति (cid:554)ारा विनि(cid:686)य –
i. (cid:356)ाम सभा की बैठक म(cid:336) लाए गये सम(cid:721) विषय सव(cid:330)स(cid:643)ति (cid:554)ारा विनि(cid:686)त किए जाऐंगे और सव(cid:330)स(cid:643)ति (cid:554)ारा विनि(cid:686)त नहीं होने की दशा म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत सद(cid:735)ों की ब(cid:352)मत से मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा। मतों की समानता की दशा म(cid:336) बैठक के अ(cid:559)(cid:407) को (िcid:554)तीयक या निणा(cid:330)यक मत देने का अधिकार होगा।
ii. यदि ऐसा कोई विवाद उ(cid:523)(cid:580) होता है जिससे कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389) मतदान का हकदार है या नहीं, तो (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) के मतदाताओं की सूची म(cid:336) (cid:366)वि(िcid:700) को (cid:559)ान म(cid:336) रखते (cid:352)ए अ(cid:559)(cid:407)ता करने वाले (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा उसका विनि(cid:686)य किया जाएगा और इस (cid:366)कार किया गया विनि(cid:686)य अंतिम होगा।
17. उप(cid:304)(cid:830)थति पंजी :- (cid:356)ाम सभा की बैठक म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत होने वाले सद(cid:735)ों के नाम (cid:366)प(cid:361) 4 म(cid:336) रखे गये उप(cid:304)(cid:830)थति पंजी म(cid:336) दज(cid:330) किये जाय(cid:336)गे।
18. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के अभिलेख का संधारण एवं रख रखाव –
i. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के (cid:366)(cid:529)ेक बैठक की काय(cid:330)वाहियों के अभिलेख, विनि(cid:686)य तथा उसम(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत सद(cid:735)ों की सं(cid:421)ा काय(cid:330)वाही पंजी म(cid:336) (cid:356)ाम पंचायत के सचिव / (cid:356)ाम सभा के सहायक सचिव (cid:554)ारा इस नियमावली के साथ संल(cid:432) (cid:366)प(cid:361) - 5 म(cid:336) (cid:366)वि(cid:700) किया जायेगा और उसी बैठक म(cid:336) अ(cid:559)(cid:407)ता करने वाले (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा उसकी पु(िcid:700) की जायेगी।
ii. बैठक की काय(cid:330)वाही हि(cid:573)ी के देवनागरी लिपि अथवा (cid:830)थानीय भाषा म(cid:336) लिखी जायेगी।
iii. (cid:356)ाम सभा की विशेष बैठकों की काय(cid:330)वाही की (cid:366)ति सचिव (cid:554)ारा (cid:356)ाम पंचायत को (cid:366)(cid:721)ुत की जायेगी। iv. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा म(cid:336) संधा(cid:303)रत सभी अभिलेख यथा काय(cid:330)वाही पंजी, खाता बही आदि (cid:356)ाम सभा म(cid:336) रखी जाएगी एवं आव(cid:692)कता अनुसार (cid:356)ाम पंचायत को उपल(cid:617) कराया जायेगा I
19. (cid:356)ाम सभा की संयु(cid:389) बैठक:
i. ऐसे विषय जिसका संबंध एक से अधिक (cid:356)ाम सभा से हो, इस हेतु संयु(cid:389) (cid:356)ाम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है।
ii. संयु(cid:389) बैठक म(cid:336) किया गया विनि(cid:686)य (cid:366)(cid:529)ेक (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा किया गया विनि(cid:686)य माना जाएगा। iii. संयु(cid:389) बैठक के अ(cid:559)(cid:407) ऐसे भाग लेने वाली (cid:356)ाम सभाओं के अ(cid:559)(cid:407)ों म(cid:336) से चुना जायेगा । संयु(cid:389) बैठक म(cid:336) (cid:366)(cid:529)ेक (cid:356)ाम सभा से (cid:586)ूनतम 33 (cid:366)तिशत (cid:681)(cid:304)(cid:389) अथवा 30 सद(cid:735), जो भी अधिक हो, की उप(cid:304)(cid:830)थति अनिवाय(cid:330) होगा। जिनम(cid:336) (cid:586)ूनतम 33 (cid:366)तिशत महिला सद(cid:735) होंगे।
20. (cid:356)ाम सभा, अधिनियम/नियम (cid:554)ारा कृ (cid:529)ों के निव(cid:330)हन हेतु अधिनियम म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:830)थायी समितियों का गठन कर सके गी I
अ(cid:559)ाय 6
(cid:356)ाम सभा कोष
21. (cid:356)ाम सभा का कोष :
(क) (cid:366)(cid:529)ेक (cid:356)ाम सभा एक निधि (cid:830)थापित कर सके गी जो नि(cid:635)लि(cid:304)खत चार भागों से मिलकर (cid:356)ाम कोष कहलाएगा8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (i) अ(cid:580) कोष, (ii) (cid:373)म कोष, (iii) व(cid:721)ु कोष, (iv) नगद कोष
नगद कोष जिसम(cid:336) नि(cid:635)लि(cid:304)खत जमा होंगे- (i) दान, (ii) (cid:366)ो(cid:534)ाहन राशि, (iii) द(cid:503) राशि, शु(cid:651) राशि, लघु वन उपज से (cid:366)ा(cid:593) राय(cid:656)ी, तालाब लीज से (cid:366)ा(cid:593) राज(cid:738), बाजार (cid:366)बंधन शु(cid:651), बालू घाट से (cid:366)ा(cid:593) शु(cid:651) एवं अ(cid:586) आय से (cid:366)ा(cid:593) राशि को (cid:356)ाम सभा कोष म(cid:336) जमा की जाएगी I
(ख) (cid:356)ाम सभा अपने निण(cid:330)य के अनुसार कोष का उपयोग करेगी I इसका (cid:366)बंधन इस (cid:366)कार से किया जाएगा -
I. कोष का संचालन हेतु (cid:356)ाम सभा सव(cid:330)स(cid:643)ति से तीन सद(cid:735)ों का चुनाव करेगी I जि(cid:590)(cid:336) खाता संचालन हेतु अ(cid:559)(cid:407), सचिव एवं कोषा(cid:559)(cid:407) की जि(cid:643)ेदारी अधिकतम 3 वष(cid:344) के लिए दी जाएगी I इन तीन सद(cid:735)ों म(cid:336) से कम से कम एक महिला सद(cid:735) का होना अनिवाय(cid:330) होगा । एक सद(cid:735) के पास कोष, दू सरा सद(cid:735) खातों एवं तीसरा सद(cid:735) लेन-देन का (cid:559)ान रखेगा I यह खाता किसी रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा सरकारी राशि रखने/खाता खोलने हेतु अनुमति (cid:366)द(cid:517) ब(cid:339)क म(cid:336) खुलवाए जाय(cid:336)गे I कोई ब(cid:339)क शाखा नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) विशेष प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) यह खाता किसी पो(cid:720) ऑफिस म(cid:336) खुलवाए जाय(cid:336)गे I
II. (cid:356)ाम सभा कोष का आहरण हेतु स(cid:638)ंधित (cid:356)ाम सभा के अनुमोदन से (cid:366)(cid:721)ाव पा(cid:303)रत होना आव(cid:692)क होगा I
(ग) खातों का (cid:366)बंधन:
I. (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा मीटिंग पु(cid:304)(cid:721)का, नगद पु(cid:304)(cid:721)का, ब(cid:339)क पु(cid:304)(cid:721)का एवं आय-(cid:681)य पु(cid:304)(cid:721)का का संधारण किया जायेगा I
II. (cid:366)(cid:529)ेक माह इन पु(cid:304)(cid:721)काओं को (cid:356)ाम सभा के बैठक म(cid:336) (cid:366)(cid:721)ुत किया जाएगा I
अ(cid:559)ाय- 7
सामुदायिक संसाधनों का (cid:366)बंधन
22. सामुदायिक संसाधनों की सुर(cid:407)ा एवं (cid:366)बंधन :
i. (cid:356)ाम सभा अपने पार(cid:636)(cid:303)रक सीमा के भीतर के सामुदायिक संसाधनों एवं (cid:366)ाकृ तिक संसाधनों का, अनुसूचित जनजाति पर(cid:636)रा के (cid:348)ढ़िज(cid:586) विधि, सामाजिक एवं धामि(cid:330)क (cid:366)थाओं के अनुसार (cid:366)बंध कर सके गी ।
ii. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा या उसकी (cid:830)थायी समिति पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:407)े(cid:361) के सीमा के भीतर अव(cid:304)(cid:830)थत सामुदायिक संसाधनों का विवरणी अभिलेख पंजी म(cid:336) संधा(cid:303)रत करेगी।
iii. (cid:356)ाम सभा पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:366)थाओं के आधार पर सामुदायिक संसाधनों के (cid:366)बंधन हेतु 5-5 वष(cid:344) के लिए (cid:366)बंधन योजना तैयार करेगी । ऐसी (cid:366)बंधन योजना रा(cid:475) अथवा क(cid:336) (cid:363)ीय कानून के (cid:366)ासंगिक (cid:366)ावधानों के विपरीत न हो, और यदि यह वन भूमि एवं व(cid:586) (cid:366)ाणी (संर(cid:407)ण) अधिनियम, 1972 के अधीन संर(िcid:407)त (cid:407)े(cid:361) से संबंधित हो, तो काय(cid:330) योजना अथवा (cid:366)बंधन योजना के अधीन होगी, जो रा(cid:700)(cid:332) ीय काय(cid:330)शील योजना संहिता, वन (संर(cid:407)ण एवं संवध(cid:330)न) अधिनियम, 1980, व(cid:586) (cid:366)ाणी (संर(cid:407)ण) अधिनियम, 1972, अथवा अ(cid:586) किसी (cid:366)चलित लागू विधि के अनुसार तैयार एवं स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा क(cid:336) (cid:363)ीय तथा रा(cid:475) कानूनों के अनु(cid:349)प विधिवत अनुमोदित की गई हो ।
iv. संबंधित सरकारी विभागों अथवा रा(cid:475) सरकार के नियं(cid:361)णाधीन वै(cid:466)ानिक सं(cid:830)थानों के (cid:366)ादेशिक विशेष(cid:466), (cid:356)ाम सभा के अनुरोध पर, सामुदायिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं (cid:366)बंधन हेतु (cid:366)बंधन योजना के निमा(cid:330)ण म(cid:336) तकनीकी सहयोग (cid:366)दान कर सके गी । (cid:356)ाम सभा सामुदायिक संसाधनों का (cid:366)बंधन एवं सतत् उपयोग हेतु नि(cid:635) शत(cid:344) का अनुपालन सुनि(िcid:686)त करायेगी –9 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (क) सामुदायिक संसाधनों पर (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) के सभी (cid:356)ामीणों को समान (cid:349)प से प(cid:352)ँच हो। (ख) ऐसी किसी (िcid:354)याकलापों या विनाशकारी (cid:681)वहारों को विनियमित करेगी, जो सामुदायिक संसाधनों, पर (cid:366)तिकू ल (cid:366)भाव डालता हो।
(ग) सामुदायिक संसाधनों का नियं(cid:361)ण एवं (cid:366)बंधन समुदाय के पार(cid:636)(cid:303)रक प(cid:544)ति तथा (cid:366)थाओं के अनुसार किया जाएगा। ऐसी पार(cid:636)(cid:303)रक प(cid:544)ति तथा (cid:366)थाएँ रा(cid:475) और क(cid:336) (cid:363)ीय कानून के (cid:366)ासंगिक (cid:366)ावधानों के विपरीत नहीं होगा I
अ(cid:559)ाय- 8
पर(cid:636)राओं का संर(cid:407)ण एवं विवादों का निपटारा
23. पर(cid:636)राओं का द(cid:721)ावेजीकरण:
i. (cid:356)ाम सभा अपने (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीय समुदायों एवं अ(cid:586) समुदाय के (cid:348)ढ़िज(cid:586) विधि, सामाजिक एवं धामि(cid:330)क (cid:366)थाओं का संधारण करेगी एवं उनके संर(cid:407)ण के लिए आव(cid:692)क कदम उठाएगी।
ii. रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा गाँव के अधिकार एवं दायि(cid:533) के स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) निग(cid:330)त नियम अनुसूचित जनजातिकी (cid:366)था, सामाजिक, धामि(cid:330)क और पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:366)बंधन के अनु(cid:349)प होगा –
(क) यदि (cid:356)ाम सभा म(cid:336) यह राय हो कि कोई नियम जिसे अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) वि(cid:721)ा(cid:303)रत किया गया है, वह उनकी (cid:366)था, सामाजिक और धामि(cid:330)क (cid:366)थाओं और समुदाय के पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:366)बंधन (cid:366)थाओं या कोई भी विषय जो अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों के दायरे म(cid:336) आता है के अनु(cid:349)प नहीं है तो (cid:356)ाम सभा इससे स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त (cid:366)(cid:721)ाव पर बैठक म(cid:336) निण(cid:330)य लेगी I
(ख) इस (cid:366)कार के पा(cid:303)रत (cid:366)(cid:721)ाव को (cid:356)ाम सभा उपायु(cid:389) को अ(cid:356)सा(cid:303)रत करेगी, जिसे उपायु(cid:389) रा(cid:475) सरकार को (cid:366)ेषित कर(cid:336)गे।
(ग) रा(cid:475) सरकार ऐसे संक(cid:665) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के 30 दिनों के अंतग(cid:330)त आव(cid:692)क काय(cid:330)वाई हेतु एक उ(cid:452) (cid:721)रीय समिति की गठन करेगी जो 90 दिनों के अ(cid:573)र अपनी सलाह रा(cid:475) सरकार को (cid:366)ेषित करेगी I रा(cid:475) सरकार ऐसे संक(cid:665) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के 160 दिनों के अ(cid:573)र लिए जा रह(cid:336) निण(cid:330)य या लिए गए निण(cid:330)य को (cid:356)ाम सभा को सूचित करेगी I
iii. संविधान तथा सरकार एवं (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा (cid:366)तिपादित नियमों को (cid:559)ान म(cid:336) रखते (cid:352)ए (cid:356)ाम सभा को अपने (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) शांति (cid:681)व(cid:830)था कायम करने का मौलिक दायि(cid:533) होगा। (cid:356)ाम सभा अपने समुदाय की पर(cid:636)रा के अनु(cid:349)प (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) नि(cid:635) कारवाईयों/काय(cid:344) के लिए स(cid:407)म होगी-
(क) भय रहित शांत माहौल कायम करना,
(ख) (cid:356)ाम सभा के नाग(cid:303)रकोंं की अभि(cid:681)(cid:304)(cid:389) की (cid:738)तं(cid:361)ता एवं आ(cid:527)स(cid:643)ान की र(cid:407)ा करना, (ग) महिलाओं, वृ(cid:544)ों एवं ब(cid:452)ों के साथ दु(cid:681)(cid:330)वहार, साव(cid:330)जनिक (cid:830)थानों पर झगड़े इ(cid:529)ादि सहित असामाजिक त(cid:533)ों के (cid:554)ारा किये जाने वाले दुराचार पर रोक लगाना,
(घ) विवादों का समाधान पार(cid:636)(cid:303)रक रीति (cid:303)रवाजों एवं (cid:366)थागत कानून के अनुसार किया जाना, iv. (cid:356)ाम म(cid:336) शांति (cid:681)व(cid:830)था बनाये रखना (cid:356)ाम सभा का उ(cid:517)रदायि(cid:533) होगा I (cid:356)ाम सभा यह सुनि(िcid:686)त करेगी कि सुनवाई हेतु (cid:830)थायी समिति का गठन किया जाए जिसम(cid:336) समिति के अंतग(cid:330)त शि(िcid:407)त, (cid:366)ति(िcid:703)त एवं (cid:366)भावशाली (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों को सद(cid:735) बनाया जाए एवं ऐसे (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों का कोई अपराधिक इतिहास न हो। पर(cid:566)ु, (cid:366)भावशाली (cid:681)(cid:304)(cid:389) के संबंध म(cid:336) यह सुनि(िcid:686)त करना होगा कि वो समिति के सद(cid:735)ों पर दबाव न बना सके । यदि समिति के सद(cid:735)ों पर अपराध का आरोप या पीड़ित के (cid:349)प म(cid:336) आवेदन किया हो तो, ऐसे सद(cid:735) समिति के सद(cid:735) के (cid:349)प म(cid:336) सुनवाई (cid:366)(िcid:354)या म(cid:336) भाग नहीं ल(cid:336)गे I पार(cid:636)(cid:303)रक रीति-(cid:303)रवाज के अनुसार मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) (cid:681)(cid:304)(cid:389) जो मांझी, मु(cid:503)ा-मानकी, पड़हा राजा, परगनैत, पाहन, महतो या किसी भी अ(cid:586) नाम से जाने जाते हों, उनका (cid:830)थायी समिति (cid:554)ारा सुनवाई म(cid:336) सहयोग लिया जाना अनिवाय(cid:330) होगा। यह समिति नि(cid:635) काय(cid:344) को (cid:356)ाम सभा के निद(cid:337)श म(cid:336) कर सके गी:-
10 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026(क) संविधान के सिं(cid:544)ातों का पालन करते (cid:352)ए निण(cid:330)य लेना ।
(ख) पड़ोस के गाँव के साथ बेहतर एवं सौहाद(cid:330) पूण(cid:330) संबंध सुनि(िcid:686)त करना एवं पड़ोसी गाँव से विवादित मु(cid:542)ों पर पर(cid:729)र बातचीत करना I
(ग) (cid:356)ाम की शांति भंग करने वाली घटनाओं, को सं(cid:466)ान म(cid:336) लेना, उनकी जाँच कर अ(cid:356)ेतर कारवाई करना।
(घ) शांति भंग करने वालों को समझाना, यदि आव(cid:692)क हो तो अविलंब इसका (cid:366)तिवेदन (cid:356)ाम सभा को सौंपना।
(ङ) यदि विवादों का निपटारा पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा या पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:681)व(cid:830)था के उ(cid:452)तम (cid:721)र पर नहीं हो पाता है तो (cid:356)ाम सभा (cid:366)तिवेदन तैयार कर उपयु (cid:330)(cid:389) कार(cid:330)वाई के लिए (cid:586)ायलय से अनुरोध करेगी।
(च) (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा जानमाल की सुर(cid:407)ा करना एवं शांति (cid:681)व(cid:830)था कायम करना I (छ) अंधवि(cid:695)ास एवं जादू टोना से संब(cid:304)(cid:576)त मु(cid:542)ों पर (cid:356)ाम सभा खुली बैठक म(cid:336) विचार विमश(cid:330) करेगी एवं रोक का (cid:366)यास करेगी ।
(ज) (cid:356)ाम सभा अंधवि(cid:695)ास, जादू टोना, डायन बिसाही, ओझा आदि के संभावित घटनाओं को रोकने के लिए तथा इन कु रीतियों को समा(cid:593) करने हेतु यथा संभव अभियान चलाएगी। v. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा म(cid:336) विवादों की सुनवाई-
(क) पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के सम(cid:407) शिकायत (cid:356)ाम सभा के सद(cid:735)ों (cid:554)ारा लि(cid:304)खत एवं मौ(cid:304)खक दोनों मा(cid:559)मों से लाया जा सकता है। मौ(cid:304)खक शिकायतों को त(cid:523)(cid:686)ात लि(cid:304)खत (cid:349)प म(cid:336) बदला जा सके गा I
(ख) यदि किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389)/(cid:681)(cid:304)(cid:389)यों के (cid:554)ारा (cid:356)ाम सभा म(cid:336) विवाद को लाया जाता है तो (cid:356)ाम सभा इस पर 8 दिनों के अ(cid:573)र विचार करेगी और सुनवाई के लिए तिथि निधा(cid:330)(cid:303)रत करेगी। (ग) पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा पर(cid:636)रागत एवं पा(cid:303)रवा(cid:303)रक विवाद जैसे मु(cid:542)े जिसे आपसी चचा(cid:330) से सुलझाया जा सके वैसे मु(cid:542)ों की सुनवाई करेगी एवं उसका लि(cid:304)खत द(cid:721)ावेज रखेगी I (cid:356)ाम सभा पा(cid:303)रवा(cid:303)रक एवं गाँव अंतग(cid:330)त जमीन स(cid:638)ंधित सीमा विवाद जैसे मु(cid:542)ों को भी चचा(cid:330) के मा(cid:559)म से सुलझाएगी I ((cid:356)ाम सभा वि(cid:304)(cid:651)ं सन (cid:349)(cid:676), 1837, छोटानागपुर का(cid:689)कारी अधिनियम 1908 तथा संथाल परगना का(cid:689)कारी अधिनियम, 1949 एवं अ(cid:586) (cid:407)े(cid:361)ीय कानूनों यथा- संथाल सिविल (cid:349)(cid:676), एस. ए. आर. ए(cid:387) एवं अ(cid:586) (cid:407)े(cid:361)ीय कानूनों म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:366)ावधानों के अनुसार विवाद निपटारा करेगी)
(घ) (cid:356)ाम सभा भारतीय (cid:586)ाय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराएँ यथा संशोधित/(cid:366)ति(cid:830)थापित के अंतग(cid:330)त प(cid:303)रशि(cid:700) 1 म(cid:336) वणि(cid:330)त मु(cid:542)े को (cid:830)थानीय (cid:721)र पर सुनवाई करे गी I
(ङ) पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा गंभीर अपराधिक मु(cid:542)ों को (प(cid:303)रशि(cid:700)-1 के मु(cid:542)ों को छोड़कर) निकटतम थाना (cid:366)भारी को त(cid:509)ाल सूचित करेगी I
(च) (cid:356)ाम सभा ग(cid:641)ीर वि(cid:517)ीय/आथि(cid:330)क मु(cid:542)ों को (प(cid:303)रशि(cid:700)-1 के मु(cid:542)ों को छोड़कर) वि(cid:304)(cid:651)नसन (cid:349)ल के अनु(cid:349)प को(cid:677)ान अधी(cid:407)क (को(cid:677)ान (cid:407)े(cid:361) के लिए विशेष) या अ(cid:586) (cid:407)े(cid:361)ों के लिए समक(cid:407) पदाधिकारी अथवा अनुम(cid:503)ल पदाधिकारी को अ(cid:356)सा(cid:303)रत करेगी ।
(छ) गृह, कारा एवं आपदा (cid:366)बंधन विभाग समय-समय पर नियम म(cid:336) बदलाव करके अ(cid:586) मु(cid:542)ों को (cid:356)ाम सभा को ह(cid:721)ांत(cid:303)रत कर सके गी एवं सुनवाई से स(cid:638)ंधित संधा(cid:303)रत किये जाने वाले मामलों के द(cid:721)ावेजीकरण की कार(cid:330)वाई की (cid:366)(िcid:354)या स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत की जाएगी।
(ज) किसी विवाद पर सुनवाई अनिवाय(cid:330) (cid:349)प से साव(cid:330)जनिक (cid:830)थान पर होगी।11 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (झ) (cid:356)ाम सभा या (cid:356)ाम सभा की (cid:830)थायी समिति विहित रीति से मामले की सुनवाई के लिए स(cid:407)म होगी एवं निण(cid:330)यानुसार समुचित काय(cid:330)वाई के लिए स(cid:407)म होगी।
(ञ) विवादों का निण(cid:330)य करते समय (cid:366)ाकृ तिक (cid:586)ाय, (cid:366)थागत कानून के सि(cid:544)ांतों, (cid:349)ढ़िज(cid:586) विधि को (cid:559)ान म(cid:336) रखना होगा।
(ट) अंतिम निण(cid:330)य पर प(cid:352)ँचने के पूव(cid:330) दोनों प(cid:407) के (cid:681)(cid:304)(cid:389)/(cid:681)(cid:304)(cid:389)यों तथा कारवाई म(cid:336) स(िcid:354)य (cid:349)प से शामिल सभी अ(cid:586) लोगों को अपने विचारों को (cid:681)(cid:389) करने का पया(cid:330)(cid:593) मौका दिया जाएगा।
(ठ) सभी लोगों/प(cid:407)ों की राय को सुनने के बाद स(cid:638)ंधित समिति मामले पर अपने नि(cid:698)ष(cid:344) एवं अनुशंसा को (cid:356)ाम सभा के सम(cid:407) आगे की कारवाई के लिए (cid:366)(cid:721)ुत करेगी एवं तदनुसार (cid:356)ाम सभा निण(cid:330)य लेगी। (cid:356)ाम सभा यह सुनि(िcid:686)त करेगी की (cid:356)ाम सभा म(cid:336) दोनों प(cid:407)ों से स(cid:638)ंधित (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों का समिति या (cid:356)ाम सभा के निण(cid:330)य म(cid:336) भागीदारी नहीं हो I
(ड) निण(cid:330)य की (cid:366)ति दोनों प(cid:407)ों को दी जाएगी एवं उसकी एक (cid:366)ति (cid:356)ाम सभा म(cid:336) भी संधा(cid:303)रत की जाएगी।
vi. पुलिस की भूमिका –
(क) पुलिस (cid:554)ारा यथाशी(cid:357) गिर(cid:606)ारी के संबंध म(cid:336) पूरी जानकारी (cid:356)ाम सभा को देनी होगी I यह अवधि 7 दिन से अधिक नहीं हो सके गी I
vii. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के (cid:554)ारा दंड –
(क) जहाँ (cid:407)ति करने की कोई नियत नहीं हो तो वैसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अपनी भूल को (cid:738)ीकारना, (cid:356)ाम सभा के सामने प(cid:686)ाताप करना, गलती के लिए (cid:407)मा माँगना और ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की (cid:366)ति(cid:466)ा करने को उपयु(cid:389) दंड माना जाएगा।
(ख) (cid:356)ाम सभा को कारावास की सजा देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
(ग) (cid:356)ाम सभा आथि(cid:330)क दंड अधिकतम (cid:349) 2,000/- तक का निधा(cid:330)रण, आथि(cid:330)क नुकसान एवं (cid:681)(cid:304)(cid:389) की (cid:407)मता को देख कर सके गी, जिसे (cid:356)ाम सभा के कोष म(cid:336) जमा करना अनिवाय(cid:330) होगा I (cid:356)ाम सभा द(cid:304)(cid:503)त (cid:681)(cid:304)(cid:389) के अपीलीय अधिकार का पालन करेगी।
viii. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के निण(cid:330)य पर अपीलीय अधिकार –
(क) पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के निण(cid:330)य से किसी प(cid:407)कार की असहमति की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) प(cid:407)कार सव(cid:330)(cid:366)थम अपने समाज के उपरी सामाजिक पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:681)व(cid:830)था यथा, मोडे मांझी, पड़हा राजा, मांझी परगना इ(cid:529)ादि के सम(cid:407) उ(cid:452)तम (cid:721)र (ब(cid:352)(cid:721)रीय) पर अपील कर सक(cid:336) गे । ix. अपीलीय अधिकार के निण(cid:330)य पर असंतु(िcid:700) पर अ(cid:586) अधिकार –
(क) उ(cid:452)तर (cid:721)र के पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के निण(cid:330)य से किसी प(cid:407)कार की असहमति की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) असंतु(cid:700) प(cid:407)कार विवाद से संबंधित (cid:586)ाय (cid:366)ा(cid:593) करने हेतु समुचित वैधानिक (cid:366)(िcid:354)या (cid:554)ारा स(cid:407)म (cid:586)ायालय जाने हेतु (cid:738)तं(cid:361) है ।12 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026
अ(cid:559)ाय - 9
विकास योजना का अनुमोदन, लाभाथि(cid:330)यों का पहचान एवं सामाजिक (cid:407)े(cid:361) के सं(cid:830)थाओं के काय(cid:344) पर
नियं(cid:361)ण
24. विकास योजनाओं का (cid:366)(cid:721)ावन एवं अनुमोदन:
(i) पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा काय(cid:330)(cid:354)मों का (cid:366)(cid:721)ावन एवं अनुमोदन:-
(क) पंचायत(cid:336), कोई भी सरकारी विभाग या कोई अ(cid:586) सं(cid:830)थान के लिये अनिवाय(cid:330) होगा कि वहगाँव की योजनाओं एवं प(cid:303)रयोजनाओं को लागू करने के पूव(cid:330) स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त (cid:356)ाम सभा या पंचायत समिति या जिला प(cid:303)रषद (जैसी (cid:304)(cid:830)थति हो) प(cid:303)रयोजना के भौगोलिक (cid:407)े(cid:361)ानुसार की (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336) - यथा एक से अधिक (cid:356)ाम पंचायत की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) पंचायत समिति एवं एक से अधिक पंचायत समिति की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) जिला प(cid:303)रषद से (cid:738)ीकृ ति (cid:366)ा(cid:593) की जाएगी । (ख) वाषि(cid:330)क या आवधिक आधार पर, उपायु(cid:389)/जिला पदाधिकारी (DM/DC) एक ब(cid:352)- अनुशासना(cid:527)क टीम (Multi Disciplinary Team) का गठन करेगा, जो पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा से विचार-विमश(cid:330) कर उनके (cid:407)े(cid:361)ों के लिए दीघ(cid:330)कालिक और वाषि(cid:330)क समेकित विकास योजनाएँ तैयार करेगा। इस परामश(cid:330) के दौरान MDT (cid:356)ाम सभा के साथ वि(cid:552)मान योजनाओं, प(cid:303)रयोजनाओं और बजट की जानकारी साझा करेगा।
(ग) इन चचा(cid:330)ओं के आधार पर MDT एक समेकित विकास योजना तैयार करेगा और इसे पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के सम(cid:407) (cid:366)(cid:721)ुत करेगा। (cid:366)(cid:721)ाव म(cid:336) तकनीकी विवरण, काया(cid:330)(cid:587)यन का तरीका, वि(cid:517)ीय विवरण, और फं ड के (cid:375)ोत (cid:729)(cid:700) (cid:349)प से शामिल होंगे। साथ ही (cid:830)थानीय (cid:373)म का उपयोग और ठे के दारों की भूमिका भी (cid:366)(cid:721)ाव म(cid:336) दशा(cid:330)ई जाएगी।
गाँव म(cid:336) किसी काय(cid:330)(cid:354)म या प(cid:303)रयोजना की शु(cid:348)आत करने के पूव(cid:330) पंचायत(cid:336), कोई भी सरकारी विभाग या अ(cid:586) कोई सं(cid:830)थान इसकी (cid:738)ीकृ ति के लिये MDT के मा(cid:559)म से (cid:356)ामसभा के सचिव को लि(cid:304)खत (cid:366)(cid:721)ाव भेज(cid:336)गी । (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा प(cid:361) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के 30 दिनों के अ(cid:573)र (cid:366)(cid:721)ुत योजना पर निण(cid:330)य देना अनिवाय(cid:330) होगा अ(cid:586)था योजना (cid:738)तः (cid:738)ीकृ त माना जाएगा I (cid:356)ाम सभा के सचिव (cid:366)(cid:721)ाव (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) की तिथि को प(cid:361) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) रजि(cid:720)र म(cid:336) लिख(cid:336)गे एवं अ(cid:559)(cid:407) को इसकी लि(cid:304)खत सूचना द(cid:336)गे I अ(cid:559)(cid:407) 15 दिनों के अ(cid:573)र (cid:356)ाम सभा की बैठक कराना सुनि(िcid:686)त कर(cid:336)ग(cid:336) I पर(cid:566)ु, विशेष प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) जब (cid:356)ाम सभा सुनवाई जारी हो पर(cid:566)ु तय समय-सीमा म(cid:336) (cid:356)ाम सभा निण(cid:330)य लेने म(cid:336) असमथ(cid:330) हो तो ऐसे प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:356)ाम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सके गी एवं उप- विकास आयु(cid:389) को लि(cid:304)खत (cid:349)प से (cid:366)ारं भिक समय सीमा के अंतग(cid:330)त सूचित करेगी I (घ) MDT अपने (cid:366)(cid:721)ाव म(cid:336) योजना/प(cid:303)रयोजना की पूरी तकनीकी और वि(cid:517)ीय जानकारी (cid:356)ामसभा के सम(cid:407) (cid:366)(cid:721)ुत करेगी। (cid:356)ाम सभा कभी भी, वांछित सूचनाओं/जानका(cid:303)रयों की मांग कर सकती है। (cid:356)ाम सभा के सम(cid:407) (cid:366)(cid:721)ाव म(cid:336) नि(cid:635) सूचनाओं का होना अनिवाय(cid:330) होगा :
i. काय(cid:330)(cid:354)म का (cid:623)ौरा, वि(cid:517)ीय विवरण, निधि का (cid:375)ोत आदि।
(ङ) यह (cid:356)ाम सभा का अधिकार होगा कि:
i. संबंधित सं(cid:830)थान/विभाग/एज(cid:336)सी के (cid:554)ारा (cid:366)(cid:721)ुत योजना, काय(cid:330)(cid:354)म या प(cid:303)रयोजना पर निण(cid:330)य द(cid:336) या कोई शत(cid:330) लगाये ।
ii. काय(cid:330)(cid:354)म के लिए अनुमोदन देते समय, गाँव की (cid:304)(cid:830)थति को (cid:559)ान म(cid:336) रखते (cid:352)ए (cid:366)(cid:721)ाव म(cid:336) आव(cid:692)क बदलाव का निद(cid:337)श दे ।
iii. यह अनुमोदन, संशोधन या र(cid:542) करने का (cid:366)(cid:721)ाव ((cid:356)ाम सभा की बैठक के एज(cid:336)डे म(cid:336)) लि(cid:304)खत आवेदन (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के 30 दिनों के अंदर ही लाया जा सके गा अ(cid:586)था13 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (cid:366)(cid:721)ाव (cid:738)तः (cid:738)ीकृ त माना जाएगा I (cid:356)ामसभा का निण(cid:330)य अंतिम एवं मा(cid:586) होगा। पर(cid:566)ु विवाद की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) 24 (iii) (ग) के अनुसार सुनवाई किया जाएगा I
(ii) (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा काय(cid:330)(cid:354)मों की निगरानी:
(क) (cid:356)ाम सभा की बैठकों म(cid:336), उसके (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) काय(cid:330) करने वाली सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी एज(cid:336)सियों के (cid:554)ारा गाँव म(cid:336) चल रहे (cid:366)(cid:529)ेक काय(cid:330) से संबंधित विवरण उपल(cid:617) कराएं गे । (ख) काय(cid:330) की गुणव(cid:517)ा, (cid:681)य के (cid:366)माणन इ(cid:529)ादि से संबंधित किसी आप(िcid:517) को (cid:356)ामसभा के सामने (cid:366)(cid:721)ुत किया जायेगा। आव(cid:692)कता पड़ने पर (cid:356)ाम सभा मु(cid:542)े की जाँच कर सकती है एवं सुधार के लिये उचित निद(cid:337)श दे सकती है ।
(iii) (cid:356)ामसभा के निण(cid:330)यों का अनुपालन :
(क) यदि किसी सरकारी विभाग/सं(cid:830)थान/एज(cid:336)सी एवं (cid:356)ाम पंचायत के (cid:554)ारा किसी योजना विशेष के (िcid:354)या(cid:587)यन की सुगमता के लिए गाँव के (cid:721)र पर समिति के गठन की आव(cid:692)कता महसूस की जाती है, तो (cid:356)ाम सभा से अनुमति (cid:366)ा(cid:593) करना अनिवाय(cid:330) होगा I (ख) (cid:356)ाम पंचायत और इसकी समितियाँ, (cid:356)ाम सभा के नियं(cid:361)ण एवं उसके दिशा-निद(cid:337)श म(cid:336) काय(cid:330) कर(cid:336)गी और वे पूण(cid:330) (cid:349)प से (cid:356)ाम सभा के (cid:366)ति उ(cid:517)रदायी होंगी।
(ग) यदि (cid:356)ाम सभा नियम 24(i) एवं नियम 24(ii) म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत अधिकारों का (cid:366)योग करते समय, ऐसा निण(cid:330)य लेती है, जिससे किसी विभाग/सं(cid:830)थान/एज(cid:336)सी या अधिकारी के आधिका(cid:303)रक काय(cid:330) म(cid:336) कोई चुनौती पैदा होता हो या चुनौती होने की संभावना हो तो, नि(cid:635) (cid:366)कार की कार(cid:330)वाई की जा सकती है:
I. संबंधित विभाग का (cid:366)तिनिधि ऐसे मु(cid:542)े पर कार(cid:330)वाई (cid:830)थगित कर(cid:336)गे और अपने (cid:778)(िcid:700)कोण को (cid:356)ामसभा म(cid:336) (cid:366)(cid:721)ुति कर(cid:336)गे एवं निण(cid:330)य पर पुनवि(cid:330)चार करने का अनुरोध कर(cid:336)गे ।
II. यदि विभाग (cid:356)ाम सभा के निण(cid:330)य से संतु(cid:700) नहीं है, तो विभाग उस मामले को जिला- उपायु(cid:389) के पास रख सके गी । उपायु(cid:389) / उपायु(cid:389) (cid:554)ारा नामित (cid:366)तिनिधि, (cid:356)ाम सभा और स(cid:638)ंधित विभाग के (cid:366)तिनिधियों की संयु(cid:389) बैठक बुलाकर विवादित मामले पर चचा(cid:330) करेगी एवं (cid:366)ा(cid:593) आवेदन पर 90 दिनों के अ(cid:573)र निण(cid:330)य लिया जाएगा । मामले के नि(cid:707)ादन हेतु उपायु(cid:389) संब(cid:304)(cid:576)त विभाग को निण(cid:330)य हेतु (cid:366)तिवेदित कर(cid:336)गे ।
(iv) उपल(cid:617) (cid:373)म बल के लिए (cid:356)ाम सभा के (cid:554)ारा योजना बनाना:
(क) (cid:356)ाम सभा अपने अधीन(cid:830)थ (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) वन संबंधी, इ(cid:529)ादि काय(cid:344) के संचालन के लिए उपल(cid:617) (cid:373)म बल के पूण(cid:330) उपयोग हेतु स(cid:407)म होगी।
(ख) (cid:356)ाम सभा (cid:356)ामीणों के बीच आपसी सहयोग एवं उनके (cid:466)ान को साझा करने के लिए विभि(cid:580) (cid:366)कार के (cid:366)ो(cid:534)ाहन काय(cid:330)(cid:354)म कर सकती है।
(v) म(cid:720)र रोल एवं गाँव के (cid:366)वासी (cid:373)मिक : (cid:373)म बल के लिए (cid:356)ाम सभा के (cid:554)ारा योजना बनाना –
(क) (cid:356)ाम सभा म(cid:336) म(cid:720)र रोल से स(cid:638)ंधित जानकारी दी जाएगी - किसी विभाग या सं(cid:830)था (cid:554)ारा किये जाने वाले सभी काय(cid:344) से स(cid:638)ंधित (cid:373)मिकों की म(cid:720)र रोल म(cid:336) यदि (cid:356)ाम सभा के सद(cid:735) या अ(cid:559)(cid:407) कोई (cid:361)ुटियाँ पाते ह(cid:339) तो, ऐसी (cid:361)ुटि का निराकरण किया जा सके गा I
(ख) अ(cid:566)रा(cid:330)(cid:475)ीय (cid:366)वासी कम(cid:330)कार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शत(cid:330)) अधिनियम, 1979 के तहत (cid:373)म विभाग, झारख(cid:503) सरकार के विभागीय पोट(cid:330)ल (Shramadhan.jharkhand.gov.in) पर (cid:366)वासी महिलाओं एवं पु(cid:348)षों का निबंधन (cid:356)ाम सभा सुनि(िcid:686)त करेगी एवं इसका (cid:303)रकॉड(cid:330) रखेगी I यह (cid:303)रकाड(cid:330) पंचायत को (cid:366)वि(िcid:700) के लिए उपल(cid:617) करायी जायेगी I गाँव के (cid:373)मिकों को बाहर ले जाने वाले (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों अथवा सं(cid:830)थानों के लिए आव(cid:692)क होगा कि वे (cid:373)मिकों को बाहर14 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 ले जाने से पूव(cid:330) (cid:356)ाम सभा से पूवा(cid:330)नुमति (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336)। इसके अंतग(cid:330)त नियो(cid:389)ा (cid:554)ारा काय(cid:330)(cid:830)थल का पूरा पता, संपक(cid:330) नंबर, वेतन की (cid:366)कृ ति, भुगतान का तरीका, काय(cid:330) की शत(cid:338) आदि की जानकारी लि(cid:304)खत (cid:349)प म(cid:336) (cid:356)ाम सभा को उपल(cid:617) कराना अनिवाय(cid:330) होगा। नाबालिकों के मामले म(cid:336) (cid:356)ाम सभा के पूवा(cid:330)नुमति हेतु बालक (cid:373)म ((cid:366)तिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के (cid:366)ावधानों का अनुपालन किया जायेगा तथा बाल (cid:373)मिकों को नियोजन हेतु ले जाने पर पूण(cid:330) (cid:366)तिबंध रहेगा I
(ग) ऊपरो(cid:389) उपनियम के आलोक म(cid:336) पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा सुनि(िcid:686)त करेगी कि गाँव से बाहर जा रहे सभी (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों के पास काम और अनुबंध के बारे म(cid:336) पूरी एवं सही सूचना हो । यदि बाहर जाने के भ(cid:517)े के (cid:349)प म(cid:336) उ(cid:590)(cid:336) कोई अ(िcid:356)म दिया जाना है, तो उस राशि को पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा के सामने दिया जाएगा ।
(घ) उपयु (cid:330)(cid:389) (cid:366)(िcid:354)या के अनुसार (cid:356)ाम सभा की अनुमति मिलने के प(cid:686)ात ही (cid:356)ामीणों को काम के लिए बाहर ले जाना संभव हो सके गा। नियो(cid:389)ा (cid:554)ारा (cid:366)(िcid:354)या पालन नहीं करने पर अ(cid:566)रा(cid:330)(cid:475)ीय (cid:366)वासी कम(cid:330)कार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शत(cid:330)) अधिनियम, 1979 के तहत स(cid:407)म (cid:586)ायालय म(cid:336) कार(cid:330)वाई हेतु प(cid:303)रवाद दायर करने का अधिकार (cid:356)ाम सभा के पास भी होगा I (ङ) किशो(cid:303)रयों और बालिकाओं को बिचैलियों से बचाने के लिए, (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा विधि (cid:554)ारा (cid:830)थापित (cid:366)ावधानों / उपचारों के तहत (cid:681)व(cid:830)था बनाई जा सके गी। सरकारी एवं संगठित (cid:407)े(cid:361) के (cid:366)ति(cid:703)ानों के अलावे, निजी या असंगठित (cid:407)े(cid:361) के (cid:366)ब(cid:576)कों के लिए यह अनिवाय(cid:330) होगा कि वे संबंधित (cid:356)ाम सभा को (cid:366)वासी (cid:356)ामीणों (विशेषकर महिलाऐं, लड़कियाँ एवं नाबालिक ब(cid:452)(cid:336)) की सलामती के बारे म(cid:336) समय-समय पर सूचित करे ।
25. लाभाथि(cid:330)यों की पहचान:
लाभाथि(cid:330)यों का चयन (cid:356)ाम सभा के मह(cid:533)पूण(cid:330) अधिकारों म(cid:336) से एक है। चू ँकि, विभि(cid:580) विभागों की योजनाओं के अंतग(cid:330)त लाभ (cid:366)दान करने हेतु पा(cid:361)ता मानदंड भि(cid:580)-भि(cid:580) होते ह(cid:339)। अतः (cid:356)ाम सभा की बैठक म(cid:336) संबंधित विभाग की पा(cid:361)ता शत(cid:344) को (cid:559)ान म(cid:336) रखते (cid:352)ए लाभुकों का चयन किया जायेगा । यह चयन (cid:366)(िcid:354)या पारदश(cid:334), नि(cid:707)(cid:407) तथा सव(cid:330)स(cid:643)ति से स(cid:636)(cid:580) की जायेगी ताकि वा(cid:721)विक पा(cid:361) लाभुकों को (cid:366)ाथमिकता से लाभ (cid:366)ा(cid:593) हो सके ।
इसके अति(cid:303)र(cid:389), (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा चयनित लाभुकों की एक (cid:366)ती(cid:407)ा सूची (Waiting List) भी तैयार की जायेगी, जिससे भवि(cid:712) म(cid:336) अति(cid:303)र(cid:389) (cid:738)ीकृ ति अथवा अवसर उपल(cid:617) होने पर सूचीब(cid:544) लाभुकों को (cid:354)मवार लाभ (cid:366)दान किया जा सके गा ।
(1) आपात (cid:304)(cid:830)थति या गाँव के किसी प(cid:303)रवार के गंभीर (cid:349)प से आथि(cid:330)क संकट(cid:356)(cid:721)/मरणास(cid:580) अथवा आव(cid:692)कता होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:356)ाम सभा (cid:366)ाथमिकताओं म(cid:336) बदलाव कर उस प(cid:303)रवार/(cid:681)(cid:304)(cid:389) के हित म(cid:336) सव(cid:330)स(cid:643)ति से (cid:366)(cid:721)ाव पा(cid:303)रत कर सकती है पर(cid:566)ु यह के वल अपवाद (cid:738)(cid:348)प ही होगा। (2) (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा सव(cid:330)स(cid:643)ति से पा(cid:303)रत होने के बाद अंतिम (cid:349)प से चयनित लाभाथि(cid:330)यों की सूची स(cid:638)ंधित विभागों या स(cid:407)म पदाधिका(cid:303)रयों को अ(cid:356)ेतर कार(cid:330)वाई के लिए (cid:366)ेषित की जाएगी I स(cid:407)म पदाधिका(cid:303)रयों के लिए यह आव(cid:692)क होगा कि संबंधित विभाग के योजनाओं के नियमानुसार (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा अनुमोदित सूची को (cid:559)ान म(cid:336) रखते (cid:352)ए अ(cid:356)ेतर कार(cid:330)वाई कर(cid:336) ।
26. सामाजिक (cid:407)े(cid:361) की सं(cid:830)थाओं का अनु(cid:373)वण :
i. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:356)ाम सभा यह सुनि(िcid:686)त करेगी कि गाँव के सभी लोगों को भोजन, पोषण, शि(cid:407)ा, (cid:738)ा(cid:726), टीकाकरण, (cid:738)(cid:453)ता, पेयजल आदि सामाजिक सुविधाय(cid:336) नियमित (cid:349)प से मिले। इसके लिए ;
15 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026(क) सामाजिक (cid:366)(cid:407)े(cid:361) म(cid:336) काम करने वाली सं(cid:830)थाएं अपने काय(cid:330)(cid:354)मों से स(cid:638)ंधित वाषि(cid:330)क विवरणी (cid:356)ाम सभा को समपि(cid:330)त कर(cid:336)गी तथा (cid:356)ाम सभा की सहमति से स(cid:638)ंधित गाँव म(cid:336) काय(cid:344) का (िcid:354)या(cid:587)न करेगी।
(ख) परं परागत (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा, निधा(cid:330)(cid:303)रत मानदंडों के अधीन, (cid:830)थानीय (cid:721)र के (cid:407)े(cid:361)ीय कामि(cid:330)कों का चयन किया जाएगा, जिनम(cid:336) आंगनवाड़ी काय(cid:330)कता(cid:330), (cid:738)ा(cid:726) साहिया, जल साहिया, ब(cid:339)क मि(cid:361), ब(cid:339)क सखी, अ(cid:586) (cid:830)थानीय मि(cid:361) या सखी अथवा सेवक एवं ऐसे ही अ(cid:586) (cid:356)ाम सभा (cid:721)र के कम(cid:334) स(cid:304)(cid:643)लित होंगे।
(ग) (cid:356)ाम सभा सामाजिक (cid:407)े(cid:361) की योजनाओं/काय(cid:330)(cid:354)मों से जुड़े (cid:830)थानीय सं(cid:830)थानों (सरकारी एवं गैर सरकारी सं(cid:830)थान) जैसे-(cid:715)ू ल, अ(cid:729)ताल, जनवितरण (cid:366)णाली की दुकान(cid:336), आंगनबाडी क(cid:336) (cid:363) एवं कमि(cid:330)यों जैसे-आंगनबाडी काय(cid:330)कता(cid:330) / ब(cid:339)क मि(cid:361) / ब(cid:339)क सखी / महिला समूह / सहिया / जल सहिया / पोषण सखी इ(cid:529)ादि की समय-समय पर समी(cid:407)ा करने के लिये स(cid:407)म होगी। (घ) (cid:356)ाम सभा सामाजिक (cid:407)े(cid:361) की सं(cid:830)थाओं की आधारभूत संरचना की (cid:304)(cid:830)थति, उपल(cid:617) कराई जाने वाली सेवाओं तक लोगों की प(cid:352)ँच, उपल(cid:617) सुविधाएं , सेवाय(cid:336), कमि(cid:330)यों के काम और विशि(cid:700) भूमिका, उनका (cid:366)भाव और सेवाओं को देने म(cid:336) आ रही कठिनाईयाँ आदि की अ(cid:552)तन (cid:304)(cid:830)थति और यथोचित कारवाई के लिए साल म(cid:336) कम से कम चार बार समी(cid:407)ा बैठक करेगी। (ङ) तकनीकी विषयों यथा (cid:738)ा(cid:726), शि(cid:407)ा, पोषण ,संसाधनों के (cid:366)बंधन, निमा(cid:330)ण आदि की समी(cid:407)ा के लिए (cid:356)ाम सभा विशेष(cid:466)ों की काय(cid:330)दल बना सकती है। इस काय(cid:330)दल म(cid:336) (cid:356)ाम सभा अ(cid:586), दू सरे गाँव या अ(cid:586) जिलों के विशेष(cid:466)ों को शामिल कर सकती हैI यह टा(cid:715) फ़ोस(cid:330) (cid:356)ाम सभा के निद(cid:337)शन और नियं(cid:361)ण म(cid:336) काम करेगी।
(च) (cid:830)थानीय सं(cid:830)थानों की सामाजिक (cid:407)े(cid:361) की योजनाओं के (िcid:354)या(cid:587)यन म(cid:336) सुधार के लिये (cid:356)ाम सभा के (cid:554)ारा दिये गये निद(cid:337)शों का संबंधित सरकारी और गैर सरकारी सं(cid:830)थान एवं उनके कमि(cid:330)यों के (cid:554)ारा विभागीय नियमानुसार पालन किया जाएगा एवं (cid:366)तिवेदन निद(cid:337)श (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के एक माह के भीतर लि(cid:304)खत म(cid:336) (cid:356)ाम सभा अ(cid:559)(cid:407) को उपल(cid:617) करवाया जाएगा।
ii. (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा सामजिक अंके (cid:407)ण : जमीनी (cid:721)र पर चल रही योजनाओं की गुणव(cid:517)ा जाँच तथा मू(cid:670)ांकन के लिए, (cid:356)ाम सभा योजनाओं का सामाजिक अंके (cid:407)ण करेगी। इसके लिए (cid:356)ाम सभा विशेष(cid:466)ों की एक समिति बना सकती है।
(क) सामाजिक अंके (cid:407)ण के लिए, योजनाओं के चयनोपरांत उस काय(cid:330)(cid:354)म या योजना से स(cid:638)ंधित आव(cid:692)क द(cid:721)ावेज (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा एक(cid:361) किए जाय(cid:336)गे। (cid:356)ाम सभा स(cid:638)ंधित विभाग से द(cid:721)ावेज की माँग लि(cid:304)खत म(cid:336) कर सके गी और विभाग/सं(cid:830)थान, द(cid:721)ावेजों को 30 दिन की अविधि के अ(cid:573)र (cid:356)ाम सभा को उपल(cid:617) कराना सुनि(िcid:686)त करेगी ।
(ख) (cid:356)ाम सभा योजना (िcid:354)या(cid:587)यन की जाँच करेगी एवं द(cid:721)ावेज म(cid:336) दशा(cid:330)ए गए मानक से तुलना(cid:527)क मिलान करेगी। साथ ही सामाजिक अंके (cid:407)ण टीम उन सभी कामगारों से भी (cid:366)(cid:690) कर सके गी जिनका नाम म(cid:720)र रोल म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत है। जमीनी (cid:721)र पर जाँच करने के प(cid:686)ात सामाजिक अंके (cid:407)ण टीम एक (cid:303)रपोट(cid:330) तैयार करेगी।
(ग) यदि (cid:356)ाम सभा म(cid:336) योजना या काय(cid:330)(cid:354)म म(cid:336) (cid:303)रपोट(cid:330) जमा करने पर योजना एवं काय(cid:330)(cid:354)म के वि(cid:348)(cid:544) आप(िcid:517)याँ दज(cid:330) होती ह(cid:339) तो (cid:356)ाम सभा 30 दिन के अ(cid:573)र संबंधित (cid:366)ख(cid:503) के स(cid:407)म अधिका(cid:303)रयों के पास (cid:356)ाम सभा की अनुशंसा सहित कार(cid:330)वाई हेतु भेजेगी I
(घ) स(cid:638)ंधित (cid:366)ख(cid:503) 60 दिनों के अंतग(cid:330)त (cid:366)ख(cid:503) (cid:554)ारा किए गए कार(cid:330)वाई पर (cid:356)ाम सभा को सूचना (cid:366)ेषित करेगी I पर(cid:566)ु कार(cid:330)वाई से संतु(cid:700) न होने की दशा म(cid:336) (cid:356)ाम सभा अ(cid:356)ेतर कार(cid:330)वाई हेतु संबंधित जिला के स(cid:407)म अधिका(cid:303)रयों को सूचित करेगी I
(ङ) स(cid:638)ंधित जिला 90 दिनों के अंतग(cid:330)त जिला (cid:554)ारा किए गए कार(cid:330)वाई पर (cid:356)ाम सभा को सूचना (cid:366)ेषित करेगी। पर(cid:566)ु कार(cid:330)वाई से संतु(cid:700) न होने की दशा म(cid:336) (cid:356)ाम सभा अ(cid:356)ेतर कार(cid:330)वाई हेतु संबंधित रा(cid:475) (cid:721)र के स(cid:407)म अधिका(cid:303)रयों को सूचित करेगी।16 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026
27. (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा निधियों के उपयोग का अभि(cid:366)माणित किया जाना:-
i. पंचायत सचिव (cid:366)(cid:529)ेक पूण(cid:330) काय(cid:330) की विवरणी, स(cid:638)ंधित (cid:356)ाम सभा को लाभाथि(cid:330)यों की सूची सहित काय(cid:330) का अंतिम भुगतान होने के 90 दिनों के अंतग(cid:330)त (cid:356)ाम सभा को समपि(cid:330)त कर(cid:336)गे । (cid:356)ाम सभा उचित कारणों को सुनने के प(cid:686)ात ही निधियों के उपयोग को अभि(cid:366)माणित करेगी I
ii. पंचायतों से (cid:366)ा(cid:593) जानका(cid:303)रयों को (cid:356)ाम सभा की बैठक म(cid:336) (cid:366)(cid:721)ुत किया जाएगा और यदि काय(cid:330) की गुणव(cid:517)ा/ (cid:681)य के संबंध म(cid:336) कोई आप(िcid:517) है तो पंचायतों के सचिव से (cid:356)ाम सभा (cid:729)(cid:700) वि(cid:721)ृत (cid:623)ौरा की माँग करेगी ।
iii. पंचायत (cid:554)ारा संप(cid:580) काय(cid:344) की गुणव(cid:517)ा और (cid:681)य की गयी राशि को योजना के अनु(cid:349)प सही पाए जाने पर (cid:356)ाम सभा उपयोगिता (cid:366)माण प(cid:361) जारी करने हेतु स(cid:407)म होगी ।
iv. यदि (cid:356)ाम सभा को (cid:681)य की गयी राशि को लेकर आप(िcid:517) है और पंचायत (cid:554)ारा (cid:366)दान किए गये (cid:623)ौरा से संतु(cid:700) नहीं है तो, मामले पर अ(cid:356)ेतर कारवाई हेतु (cid:356)ाम सभा संबंधित विभाग के स(cid:407)म पदाधिकारी को लि(cid:304)खत सूचना यथाशी(cid:357) उपल(cid:617) कराएगी।
अ(cid:559)ाय- 10
भूअज(cid:330)न एवं पुन(cid:830)था(cid:330)पन
28. भू-अज(cid:330)न एवं पुन(cid:830)था(cid:330)पन विषय अंतग(cid:330)त (cid:356)ाम सभा से पूव(cid:330)-सहमति (cid:366)ा(cid:593) की जाएगी एवं उ(cid:389) विषय पर विचार हेतु (cid:356)ाम सभा की (cid:366)(cid:529)ेक बैठक म(cid:336) कोरम की बा(cid:559)ता अनिवाय(cid:330) होगी ।
अ(cid:559)ाय- 11
लघु जल निकायों का (cid:366)बंधन
29. लघु जल निकाय का (cid:366)बंधन :
i. जल (cid:375)ोतों का नियोजन एवं (cid:366)बंधन –
(क) जल (cid:375)ोतों का (cid:366)ब(cid:576)न एवं उपयोग इस (cid:366)कार किया जाएगा कि इ(cid:590)(cid:336) आगामी पीढ़ियों के लिए बरकरार रखा जाय एवं सभी (cid:356)ामीणों का इस पर बराबर अधिकार हो।
(ख) (cid:356)ाम पंचायत के अंतग(cid:330)त 01 हे(cid:387)ेयर तक के लघु जल निकायों को (cid:356)ाम पंचायत के (cid:554)ारा (cid:366)ब(cid:304)(cid:576)त किया जायेगा और एक से (cid:475)ादा (cid:356)ाम पंचायतों के (cid:407)े(cid:361)ांतग(cid:330)त जल निकायों का पंचायत समिति के (cid:554)ारा एवं एक से (cid:475)ादा (cid:366)ख(cid:503) के अंतग(cid:330)त लघु जल निकायों का (cid:366)बंधन जिला प(cid:303)रषद् के (cid:554)ारा किया जाएगा।
(ग) (cid:356)ाम पंचायत या पंचायत समिति या जिला प(cid:303)रषद् (जैसी (cid:304)(cid:830)थति हो), (cid:356)ाम सभा की परामश(cid:330) से पर(cid:636)राओं एवं लागू नियमों को (cid:559)ान म(cid:336) रखते (cid:352)ए, गाँव म(cid:336) उपल(cid:617) (cid:366)ाकृ तिक जल (cid:373)ोत को विभि(cid:580) उ(cid:542)े(cid:692)ों की (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के लिए नियमित कर(cid:336)गी एवं उपयोग की (cid:366)ाथमिकता भी निधा(cid:330)(cid:303)रत करेगी। (घ) (िcid:361)-(cid:721)रीय पंचायतों के लिए अनिवाय(cid:330) होगा कि (cid:366)ाकृ तिक जल निकाय से स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त कोई भी निण(cid:330)य लेने के पूव(cid:330) (cid:356)ाम सभा से परामश(cid:330) अव(cid:692) (cid:366)ा(cid:593) कर(cid:336) ग(cid:336) । (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा प(cid:361) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) के 30 दिनों के अ(cid:573)र (cid:366)(cid:721)ुत योजना पर निण(cid:330)य देना अनिवाय(cid:330) होगा अ(cid:586)था योजना (cid:738)तः (cid:738)ीकृ त माना जाएगा I (cid:356)ाम सभा के सचिव (cid:366)(cid:721)ाव (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) की तिथि को प(cid:361) (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) रजि(cid:720)र म(cid:336) लिख(cid:336)गे एवं अ(cid:559)(cid:407) को इसकी लि(cid:304)खत सूचना द(cid:336)गे I अ(cid:559)(cid:407) 15 दिनों के अ(cid:573)र (cid:356)ाम सभा की बैठक कराना सुनि(िcid:686)त कर(cid:336)ग(cid:336) I पर(cid:566)ु, विशेष प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) जब (cid:356)ाम सभा सुनवाई जारी हो पर(cid:566)ु तय समय-सीमा म(cid:336) (cid:356)ाम सभा निण(cid:330)य लेने म(cid:336) असमथ(cid:330) हो तो ऐसे प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:356)ाम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सके गी एवं उप-विकास आयु(cid:389) को लि(cid:304)खत (cid:349)प म(cid:336) (cid:366)ारं भिक समयसीमा के अंतग(cid:330)त सूचित करेगी I17 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026
ii. सिंचाई का (cid:366)ब(cid:576)न :
(क) (cid:356)ाम पंचायत या पंचायत समिति या जिला प(cid:303)रषद् (जैसी (cid:304)(cid:830)थति हो), (cid:356)ाम सभा से सहमती लेने के बाद ही सिंचाई के लिए जल के उपयोग को विनियमित कर(cid:336)गी।
(ख) सिंचाई के लिए जल का उपयोग इस (cid:366)कार होगा कि सबकी समान प(cid:352)ँच हो।
(ग) संबंधित किसी भी (cid:366)कार के विवाद को (cid:356)ाम सभा के सम(cid:407) (cid:366)(cid:721)ुत किया जाएगा। (cid:356)ाम सभा का निण(cid:330)य अंतिम एवं सभी के लिए बा(cid:559)कारी होगा।
(घ) जल निकायों म(cid:336) (cid:366)दुषण को रोकने हेतु (cid:356)ाम सभा आव(cid:692)क निद(cid:337)श जारी कर सके गी I iii. तालाब की भूमि का (cid:366)ब(cid:576)न: (cid:356)ाम पंचायत या पंचायत समिति या जिला प(cid:303)रषद् (जैसी (cid:304)(cid:830)थति हो), साव(cid:330)जनिक (cid:366)ाकृ तिक संपदा समिति एवं संबंधित विभाग के परामश(cid:330) से सिंचाई या अ(cid:586) उदे(cid:692)ों के लिए निमि(cid:330)त तालाब के जल(cid:721)र म(cid:336) कमी से उपल(cid:617) भूमि पर खेती की (cid:681)व(cid:830)था कर(cid:336)गे। iv. मछली, मखाना, पानी फल एवं अ(cid:586) उ(cid:523)ाद :
(क) सभी (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों को गाँव के (cid:407)े(cid:361) के अधीन (cid:304)(cid:830)थत (cid:366)ाकृ तिक जल संसाधनों म(cid:336) पर(cid:636)रा के अनुसार निजी उपभोग के लिए मछली पकड़ने का समान अधिकार होगा ।
(ख) (cid:830)थानीय पर(cid:636)राओं को (cid:559)ान म(cid:336) रखते (cid:352)ए, (cid:356)ाम या एक से अधिक (cid:356)ाम के (cid:407)े(cid:361) के अंतग(cid:330)त तालाब/ आहर/पोखर/डोभा है तो, (cid:356)ाम पंचायत मछली पकड़ने के किसी पहलू से संबंधित आव(cid:692)क शत(cid:338) लगा सके गी ताकि यह सुनि(िcid:686)त हो सके कि एक या अधिक (cid:681)(cid:304)(cid:389) अनुचित (cid:366)कार से अपने (cid:407)े(cid:361)ाधिकार से आगे न बढ़े और मछलियों की उपल(cid:617)ता बनी रहे।
(ग) मछली पालन के लिए तालाब/आहर/पोखर से होने वाले उपज एवं अ(cid:586) उ(cid:523)ाद की निलामी करने के पूव(cid:330) संबंधित (cid:356)ाम सभा/सभाओं की अनुमति (cid:366)ा(cid:593) करना अनिवाय(cid:330) होगा ।
(घ) मछली पालन की नीलामी से (cid:366)ा(cid:593) राज(cid:738) को उस तालाब/आहर/पोखर/डोभा के (cid:407)े(cid:361)फल म(cid:336) हि(cid:739)ेदारी के अनुपात म(cid:336) (cid:356)ाम सभाओं को 80% राशि वित(cid:303)रत की जाएगी एवं 20% समुचित (cid:721)र पर नीलामी कराने वाली पंचायतों को देय होगी। इस राशि का खच(cid:330) पंचायत(cid:336) मु(cid:421)तः जल (cid:373)ोतों के (cid:366)बंधन के लिए कर सक(cid:336) गी। (cid:830)थानीय सहयोग समितिओं को (cid:366)ाथमिकता दी जायेगी । (cid:356)ाम सभा जल संसाधन के विकास को (cid:559)ान म(cid:336) रखते (cid:352)ए (cid:366)ा(cid:593) राशि को खच(cid:330) कर सकती है ।
अ(cid:559)ाय- 12
लघु खनिज
30. लघु खनिजों का उपयोग –
i. (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा मि(cid:485)ी, प(cid:520)र, बालू, मोरम इ(cid:529)ादि सहित अपने (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) पाये जाने वाले लघु
खनिजों का उपयोग –
(क) (cid:356)ाम सभा अपने (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) पाये जाने वाले मि(cid:485)ी, प(cid:520)र, बालू, मोरम इ(cid:529)ादि सहित अ(cid:586) लघु खनिजों के (cid:356)ामीण पर(cid:636)रागत (cid:366)थाओं के अनुसार सरकार (cid:554)ारा दिए गए दिशा निदेश के अलोक म(cid:336) (cid:738)यं के उपयोग के लिए स(cid:407)म होंगी।
(ख) (cid:356)ाम सभा उ(cid:389) जि(cid:643)ेवारी का निव(cid:330)हन करेगी।
(ग) Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 एवं 2020 के तहत तैयार किए गए जिला सव(cid:337)(cid:407)ण (cid:303)रपोट(cid:330) (बालू) के अनुसार Category-1 के बालू घाटों का संचालन अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) (cid:356)ाम सभाओं को सुपुद(cid:330) किया जाएगा। (cid:356)ाम सभा Category-1 के बालुघाट का संचालक होगी एवं अपने (cid:721)र से (cid:830)थानीय ज(cid:349)रतों के लिए इ(cid:721)ेमाल कर सके गी । (cid:356)ाम सभा को सुपुद(cid:330) बालू घाट के इ(cid:721)ेमाल से जो शु(cid:651)/राज(cid:738) (cid:366)ा(cid:593) होगा उसे (cid:356)ाम सभा अपने कोष म(cid:336) जमा कर इस राशि का18 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (cid:681)य (cid:356)ाम विकास अथवा (cid:830)थानीय विकास के लिए कर सके गी। (यह झारख(cid:503) बालू खनन नियमावली, 2025 के तहत होगा)
(घ) (cid:356)ाम सभा को ह(cid:721)ांत(cid:303)रत Category-1 के बालू घाट म(cid:336) (cid:356)ाम सभा यह सुनि(िcid:686)त करेगी कि किसी भी प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) नदी के तल म(cid:336) जेसीबी या अ(cid:586) किसी मशीन से बालू का खनन नहीं हो। (ङ) (cid:356)ाम सभा नेशनल (cid:356)ीन टि(cid:332) (cid:623)ूनल, भारत सरकार के निद(cid:337)शों के आलोक म(cid:336) मानसून अवधि (झारख(cid:503) के स(cid:573)भ(cid:330) म(cid:336) 10 जून से 15 अ(cid:387)ू बर) म(cid:336) बालू के खनन और उठाव पर पूण(cid:330)तया रोक लगाया जाना सुनि(िcid:686)त करेगी।
ii. लघु खनिज का खनन प(cid:485)ा (cid:366)ा(cid:593) करने का अधिकार:
(क) झारख(cid:503) लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अ(cid:559)ाय 2 के उपबंध 5 (4) के तहत अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों से स(cid:638)ंधित (cid:356)ाम सभा से पूव(cid:330) संसूचित (cid:738)तं(cid:361) सहमति के बिना लघु खनिज का कोई खनन प(cid:485)ा अथवा खुली खान का अनुमति प(cid:361) निग(cid:330)त नहीं किया जाएगा। (झारख(cid:503) लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2014 के संशोधन के अलोक म(cid:336))
अ(cid:559)ाय- 13
मादक (cid:363)(cid:681)ों का नियं(cid:361)ण
31. मादक (cid:363)(cid:681)ों का विनियमन:
i.
(क) झारख(cid:503) उ(cid:523)ाद अधिनियम, 1915 के (cid:366)ावधानानुसार अनुसूचित जनजातियों के सद(cid:735) अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) पर(cid:636)रागत ढंग से चावल से उ(cid:523)ादित देशी शराब इलि, म(cid:352)आ-शराब, पचवई, बोड(cid:336), डियंग, झारदा इ(cid:529)ादि का विनिमा(cid:330)ण, उ(cid:523)ादन, उपभोग, भंडारण, आदि नि(cid:635)लि(cid:304)खत शत(cid:344) के अधीन रहते (cid:352)ए कर सक(cid:336) गे, अथा(cid:330)त,
I. अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) अनुसूचित जनजाति के सद(cid:735)ों (cid:554)ारा इलि, म(cid:352)आ-शराब ,पचवई, बोड(cid:336), डियंग, झारदा इ(cid:529)ादि का विनिमा(cid:330)ण घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धामि(cid:330)क समारोहों पर उपभोग के (cid:366)योजनों के लिये ही किया जायेगा।
II. इस (cid:366)कार विनिमि(cid:330)त इलि, म(cid:352)आ-शराब, पचवई, बोड(cid:336), डियंग, झारा इ(cid:529)ादि के भंडारण की अकधतिम सीमा (cid:356)ाम सभा तय रि स(िcid:336)गी ।
(ख) अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) (cid:356)ाम सभा के (cid:366)ारं भिक सीमा (cid:407)े(cid:361) के अंतग(cid:330)त समावि(cid:700) किसी (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) (cid:356)ाम सभा के सहमति के बिना किसी मादक (cid:363)(cid:681) के विनिमा(cid:330)ण के लिए नई विनिमा(cid:330)णशाला (cid:830)थापित नहीं की जाएगी। इस उपबंध के (cid:366)वत(cid:330)न होने के पूव(cid:330) से (cid:830)थापित विनिमा(cid:330)णशाला पर यह नियम लागू नहीं होगा ।
(ग) अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) (cid:356)ाम सभा के (cid:366)ारं भिक सीमा (cid:407)े(cid:361) के अंतग(cid:330)त समावि(cid:700) किसी (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) (cid:356)ाम सभा के सहमति के बिना किसी मादक (cid:363)(cid:681) के भंडारण के लिए नई इकाई (cid:830)थापित नहीं की जाएगी। इस उपबंध के (cid:366)वृ(cid:517) होने के पूव(cid:330) से (cid:830)थापित भंडारण इकाई पर यह नियम लागू नहीं होगा । (घ) अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) (cid:356)ाम सभा के (cid:366)ारं भिक सीमा (cid:407)े(cid:361) के अंतग(cid:330)त समावि(cid:700) किसी (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) (cid:356)ाम सभा के सहमति के बिना किसी मादक (cid:363)(cid:681) के वि(cid:354)य के लिए नई इकाई (cid:830)थापित नहीं की जाएगी। इस उपबंध के (cid:366)वृ(cid:517) होने के पूव(cid:330) से (cid:830)थापित वि(cid:354)य इकाई पर यह नियम लागू नहीं होगा।
(ङ) मादक (cid:363)(cid:681) के विनियमन विषय एवं नशा मु(cid:304)(cid:389) के विषय पर (cid:356)ाम सभा की महिला सद(cid:735)ों का (cid:778)(cid:700)ीकोण के अनुसार इस संबंध म(cid:336) कार(cid:330)वाई की जा सके गी I19 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026
अ(cid:559)ाय- 14
लघु वन उपज
32. लघु वन उपज:
i. लघु वन उपज संबंधी अधिकारः -
(क) (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) की सीमा के अ(cid:573)र वन भूमि पर लघु वनोपज का (cid:738)ामि(cid:533), सं(cid:356)हण का अधिकार तथा उसके उपयोग एवं निपटान के अधिकारों की मा(cid:586)ता अनुसूचित जनजाति एवं अ(cid:586) पर(cid:636)रागत वन निवासी (वन अधिकारों की मा(cid:586)ता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) एवं 3(1)(ग) म(cid:336) उपबंधित (cid:366)ावधानों के अनुसार होगा।
तथापि इस नियमावली म(cid:336) किसी बात को रहते (cid:352)ए भी झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) के (cid:802)दू प(cid:517)ी का सं(cid:356)हण, (cid:366)बंधन एवं विपणन; बिहार के (cid:802)दू प(cid:517)ी ((cid:681)ापार-नियं(cid:361)ण) अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतग(cid:330)त बनाए गए नियमों के अनु(cid:349)प झारख(cid:503) रा(cid:475) वन विकास निगम लिमिटेड, राँची (cid:554)ारा सं(cid:356)हकता(cid:330) और/या (cid:356)ाम सभा के खाते म(cid:336) जमा किया जाएगा।
(ख) (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) की पार(cid:636)(cid:303)रक सीमा के अ(cid:573)र, वन भूमि पर किसी लघु वनोपज के (cid:738)ामि(cid:533) का अधिकार एवं (cid:366)बंधन, किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) या समुदाय को अनुसूचित जनजाति एवं अ(cid:586) पर(cid:636)रागत वन निवासी (वन अधिकारो की मा(cid:586)ता) अधिनियम, 2006 के अनुसार सभी लघु वनोपज के (cid:738)ामि(cid:533) का अधिकार एवं (cid:366)बंधन, (cid:356)ाम सभा का होगा।
ii. (cid:356)ाम सभा के कत(cid:330)(cid:681):- (cid:356)ाम सभा नि(cid:635) कत(cid:330)(cid:681)ों का निव(cid:330)हन करे गी-
(क) (cid:356)ाम सभा के अधिकार (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) (cid:304)(cid:830)थत वनों के संर(cid:407)ण, संवध(cid:330)न और (cid:366)बंधन की जि(cid:643)ेदारी अनूसूचित जनजाति और अ(cid:586) पर(cid:636)रागत वन निवासी (वन अधिकारों की मा(cid:586)ता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(झ) तथा धारा 5 के अनुसार (cid:356)ाम सभा की होगी।
(ख) (cid:356)ाम सभा यह सुनि(िcid:686)त करेगी कि लघु वनोपज के सं(cid:356)हकता(cid:330) (cid:554)ारा लघु वनोपज के सं(cid:356)हण के (cid:354)म म(cid:336) वन, व(cid:586)जीव एवं जैव विविधता को (cid:407)ति नहीं प(cid:352)ँचाई जाय ।
(ग) किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा पर(cid:636)रागत (cid:349)प से लघु वनोपज का सं(cid:356)हण, (cid:738)ामि(cid:533) एवं विपणन के विषय पर (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत दावों के मामलों म(cid:336) (cid:356)ाम सभा ऐसे दावों के स(cid:529)ापन के बाद ब(cid:352)मत के आधार पर विवाद का निपटारा कर सके गी।
(घ) बाँस के राईजोम (करील) को खोदने एवं निकालने तथा बाँस के फू ल के आने के समय विदोहन को (cid:366)तिबंधित करना ।
(ङ) (cid:356)ाम सभा वन संसाधनों के संर(cid:407)ण और संवध(cid:330)न का काय(cid:330) उसके (cid:554)ारा गठित (cid:356)ाम सभा या (cid:830)थायी समिति के मा(cid:559)म से करेगी। इस हेतु (cid:356)ामसभा (cid:554)ारा आवेदन करने पर सरकार के सम(cid:721) विभाग सहायता कर(cid:336)गे। इस नियम म(cid:336) निहित किसी भी बात के होते (cid:352)ए भी, वन भूमि, व(cid:586) (cid:366)ाणी (संर(cid:407)ण) अधिनियम, 1972 के अधीन घोषित संर(िcid:407)त (cid:407)े(cid:361) से स(cid:638)ंधित हो, तो काय(cid:330) योजना के अधीन होगी, जो रा(cid:700)(cid:332) ीय काय(cid:330)शील योजना संहिता, वन (संर(cid:407)ण एवं संवध(cid:330)न) अधिनियम 1980, व(cid:586) (cid:366)ाणी (संर(cid:407)ण) अधिनियम 1972 अथवा अ(cid:586) किसी (cid:366)चलित लागु विधि के अनुसार विधिवत (cid:349)प से तैयार एवं स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा क(cid:336) (cid:363)ीय तथा रा(cid:475) कानूनों के अनु(cid:349)प अनुमोदित की गई हो I
(च) (cid:356)ाम सभा (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत और सामुदायिक ज(cid:349)रतों जैसे नि(cid:721)ार, चराई, जलावन, कृ षि उपकरण बनाने के लिए सूखी और मरी लकड़ी, बाँस तथा पार(cid:636)(cid:303)रक सं(cid:715)ार म(cid:336) लगने वाले पदाथ(cid:344) को आव(cid:692)कतानुसार, वन से निकालने के लिए (cid:681)व(cid:830)था करेगी। ऐसे अधिकारों का (cid:366)योग त(cid:534)मय (cid:366)भावी क(cid:336) (cid:363)ीय एवं रा(cid:475) कानूनों के अनु(cid:349)प होगा I
(छ) लु(cid:593) (cid:366)ाय व(cid:586)जीव एवं जैव (cid:366)जातियों का संर(cid:407)ण एवं पुन(cid:330)वास कर (cid:830)थानीय जैव विविधता के पुनः (cid:830)थापन का (cid:366)यास करेगी I20 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026
iii. वन से संबंधित विभागीय काय(cid:330)(cid:354)मों के लिए (cid:356)ाम सभा के साथ परामश(cid:330) -
(क) लघु वनोपज को छोड़कर वन भूमि से वनोपज के दोहन के लिए विभागीय काय(cid:330)(cid:354)म तैयार करने के पूव(cid:330) वन विभाग, (cid:356)ाम सभा से परामश(cid:330) करेगी और (cid:356)ाम सभा ऐसी योजना को संशोधित/असंशोधित (cid:349)प से अनुमोदित करने के लिए स(cid:407)म होगी।
(ख) वन (cid:407)े(cid:361) से वन विभाग (cid:554)ारा ऐसे पेड़-पौधों का (cid:681)वसायिक (cid:349)प से विदोहन नहीं किया जायेगा, जो (cid:830)थानीय लोगों के लिए उपयोगी हो।
iv. लघु वन उपज का (cid:366)बंधन एवं विपणन -
(क) (cid:356)ाम सभा लघु वन उपज के (cid:366)बंधन हेतु एक 5 वष(cid:334)य सू(cid:408) (cid:366)बंधन योजना एवं वाषि(cid:330)क काय(cid:330) योजना तैयार कर सके गी I (cid:356)ाम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग के वनपाल या स(cid:407)म पदाधिकारी से सहयोग ले सके गी।
(ख) (cid:356)ाम सभा सू(cid:408) (cid:366)बंधन योजना के ज(cid:303)रए लघु वनोपज का समुचित दोहन तथा जैव विविधता व जैविक (cid:373)ोतों का संर(cid:407)ण एवं संवध(cid:330)न कर सके गी।
(ग) (cid:356)ाम सभा लघु वनोपज के (cid:366)(cid:529)ेक सं(cid:356)हकता(cid:330) का नाम, उनके (cid:554)ारा सं(cid:356)ह किए जाने वाले लघु वनोपज, उसकी मा(cid:361)ा इ(cid:529)ादि अभिलेख पंजी म(cid:336) संधा(cid:303)रत करेगी।
(घ) लघु वनोपज की सीमित मा(cid:361)ा होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336), (cid:356)ाम सभा आथि(cid:330)क (cid:349)प से कमजोर तथा संसाधन विहीन (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों को (cid:366)ाथमिकता देते (cid:352)ए एक च(cid:354)ीय (cid:681)व(cid:830)था बना सकती है। (ङ) लघु वनोपज के सं(cid:356)ाहक/(cid:356)ाम सभा एक(िcid:361)त लघु वनोपज को अपनी पस(cid:573) के अनुसार बेचने के लिए (cid:738)तं(cid:361) होगी ।
(च) (cid:356)ाम सभा, झारख(cid:503) रा(cid:475) वन विकास निगम लिमिटेड, राँची या रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा अधिकृ त किसी अ(cid:586) सहकारी संघ या सरकार (cid:554)ारा गठित सहका(cid:303)रता समिति या फे डरेशन को सं(cid:356)ाहक से निधा(cid:330)(cid:303)रत मू(cid:670)ों पर लघु वनोपज (cid:354)य कर बेचने के लिए अधिकृ त कर सकता है।
पर(cid:566)ु, झारख(cid:503) रा(cid:475) वन विकास निगम लिमिटेड, राँची या अ(cid:586) अधिकृ त समिति/संघ (cid:554)ारा लघु वनोपज के वि(cid:354)य के प(cid:686)ात प(cid:303)रवहन, विपणन, आदि म(cid:336) (cid:352)ए खच(cid:330) की कटौती कर (cid:366)ा(cid:593) शु(cid:544) लाभ की राशि, को (cid:356)ाम सभा के खातों म(cid:336) जमा किया जाएगा।
(छ) (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा लघु वनोपज के विपणन से (cid:366)ा(cid:593) शु(cid:544) लाभ की राशि का उपयोग सामुदायिक विकास काय(cid:344) और/या लघु वनोपज के उ(cid:523)ादन को बढ़ाने के लिए किया जा सके गा। (ज) लघु वनोपज सुचा(cid:349) (cid:349)प से (cid:366)बंधन एवं विपणन हेतु रा(cid:475) सरकार एवं समुचित (cid:721)र के (cid:366)ाधिकार पंचायत (cid:554)ारा यथासंभव लघु वनोपज के मू(cid:670) संवध(cid:330)न, बाजार लिंके ज इ(cid:529)ादि म(cid:336) सहायता, (cid:366)शि(cid:407)ण, लघु वनोपज विकास के (cid:574), मानव श(cid:304)(cid:389) इ(cid:529)ादि उपल(cid:617) कराएगी।
v. (cid:356)ाम सभा के (cid:554)ारा लघु वनो(cid:523)ाद का मू(cid:670), रॉय(cid:656)ी तय किया जाना -
(क) लघु वनोपज के (cid:586)ूनतम समथ(cid:330)न मू(cid:670) का निधा(cid:330)रण वन, पया(cid:330)वरण एवं जलवायु प(cid:303)रवत(cid:330)न विभाग या कोई अ(cid:586) सरकारी विभाग/संघ/समिति के (cid:554)ारा विभागीय नियमों के अनुसार किया जा सके गा।
(ख) एक या एक से अधिक (cid:356)ाम सभा चाहे तो संयु(cid:389) (cid:349)प से वन विभाग के वनपाल या स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार के सहयोग से वनोपज की (cid:354)य एवं बि(cid:354)ी के लिए (cid:586)ूनतम मू(cid:670) तय कर सके गी। (cid:356)ाम सभा ऐसे (cid:586)ूनतम मू(cid:670) पर (cid:354)य तथा उसके बेचने या निपटान की (cid:681)व(cid:830)था करेगी।
(ग) (cid:356)ाम सभा, लघु वनोपज पर सं(cid:356)हकता(cid:330) या (cid:681)ापारी (cid:554)ारा देय रॉय(cid:656)ी का निधा(cid:330)रण (cid:356)ाम सभा के बैठक म(cid:336) कर सके गी। (cid:366)ा(cid:593) कोष को (cid:356)ाम सभा के खाता म(cid:336) जमा किया जाएगा I21 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (घ) किसी अधिनियम, नियम या विनियमों के अधीन किसी सरकारी विभाग या सहकारी संघ या सहका(cid:303)रता समिति के (cid:554)ारा सं(cid:356)हित लघु वनोपज को (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) के बाहर ले जाने के पूव(cid:330), (cid:356)ाम सभा को संसूचित करना अनिवाय(cid:330) होगा।
(ङ) यदि (cid:830)थानीय वन अधिकारी को किसी (cid:356)ाम सभा के (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) वन अपराध होने के बारे म(cid:336) कोई जानकारी मिलती है तो वह सुसंगत वन एवं व(cid:586) (cid:366)ाणी अधिनियम के तहत विधिस(cid:643)त कार(cid:330)वाई करेगा तथा की गई कार(cid:330)वाई के संबध म(cid:336) (cid:356)ाम सभा को सूचित करेगा।
अ(cid:559)ाय- 15
सं(cid:354)मित भूमि का (cid:366)(cid:529)ावत(cid:330)न
33. अनुसूचित जनजाति की विधि वि(cid:348)(cid:544) सं(cid:354)मित भूमि का (cid:366)(cid:529)ावत(cid:330)न:-
i. गाँव म(cid:336) भूमि के संबंध म(cid:336), (cid:356)ाम सभा नि(cid:635) गतिविधियाँ कर सकती है:-
(क) (cid:356)ाम सभा सुनि(िcid:686)त करेगी कि कृ षि यो(cid:438) भूमि किसी भी कारण से परती नहीं रहे और गाँव से बाहर गये (cid:366)वासी लोगों, आ(िcid:373)तों एवं नाबालिगों इ(cid:529)ादि की भूमि पर उनकी सहमति से खेती तथा ऐसी भूमि के लिए उचित (cid:681)व(cid:830)था निधा(cid:330)(cid:303)रत करेगी।
(ख) ऐसी (cid:681)व(cid:830)था बनाना, जिससे कि (cid:366)वासी लोगों की भूमि पर भूमिहीनों या ज(cid:349)रतमंद लोगों के (cid:554)ारा खेती की जा सके और ऐसी खेती के लिए शत(cid:338) बनाना।
(ग) गाँव के गृह विहीनों को गृह (cid:830)थल या गाँव के अंतग(cid:330)त गृह विहीनों को गृह (cid:830)थल उपल(cid:617) कराने हेतु गृह (cid:830)थल का चयन (cid:356)ाम सभा (cid:554)ारा किया जाएगा। गृह विहीनों की सूची (cid:356)ाम सभा की अनुशंसा के आलोक म(cid:336) बनायी जाएगी।
(घ) भूमि की गिरवी से संब(cid:304)(cid:576)त सभी मामलों को (cid:356)ामवासियों (cid:554)ारा (cid:356)ाम सभा के सं(cid:466)ान म(cid:336) लाया जाएगा।
(ङ) उपरो(cid:389) सी.एन.टी. 1908 की धारा - 71A, 72 तथा 73 की सुसंगत धाराओं के अंतग(cid:330)त/ (च) उपयु
एस.पी.टी. ए(cid:387) /वि(cid:304)(cid:651)(cid:588)न (cid:349)ल/ अ(cid:586) (cid:366)थागत कानूनों के तहत कार(cid:330)वाई की जाएगी । (cid:330)(cid:389) (cid:366)ावधान के वल अनुसूचित जनजाति के (cid:681)(cid:304)(cid:389) के भूमि के स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) लागू होंगे। ii. ह(cid:721)ांत(cid:303)रत भूमि की वापसी:
इस स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) छोटानागपुर का(cid:689)कारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 (क) म(cid:336) पूव(cid:330) से (cid:366)ावधान है I 71 (क) विधिवि(cid:349)(cid:544) अंत(cid:303)रत भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सद(cid:735) को क(cid:613)ा (cid:366)(cid:529)ावति(cid:330)त करने की श(cid:304)(cid:389) -:
यदि किसी समय उपायु(cid:389) को पता चले कि कि किसी रैयत (मु(cid:503)ारी खू ँटक(cid:485)ीदार या भुईहरी), जो अनुसूचित जनजाति का सद(cid:735) है, की भूमि का अंतरण धारा-46 (या धारा-48 या धारा-240) या इस अधिनियम के किसी अ(cid:586) उपब(cid:576) का उ(cid:671)ंघन करके या वादों म(cid:336) कपट एवं दुरभिसंधि (cid:554)ारा अभि(cid:366)ा(cid:593) डि(िcid:354)यों सहित किसी कपटपूण(cid:330) ढंग से किया गया है तो वह अ(cid:566)(cid:303)रती को, जो बेदखल किया जाने वाला है, सफाई देने का उपयु(cid:389) अवसर (cid:366)दान करने के बाद, और उस विषय म(cid:336) आव(cid:692)क जाँच कर लेने के बाद, अ(cid:566)(cid:303)रती को (cid:366)तिकर का भुगतान किए बिना ऐसी भूमि से बेदखल कर सके गा और वह भूमि अ(cid:566)रक या उसके वा(cid:303)रश को (cid:366)(cid:529)ावति(cid:330)त कर सके गा या अंतरक या उसके वा(cid:303)रश के उपल(cid:617) न होने या ऐसे (cid:366)(cid:529)ावत(cid:330)न के लिए सहमत होने को रजामंद न होने की दशा म(cid:336), उस भूमि को अनुसूचित जनजाति के किसी दू सरे रैयत के साथ, प(cid:303)र(cid:529)(cid:389) जोत के निबटाव की (cid:356)ाम (cid:349)ढ़ि के अनुसार पुनब(cid:330)(cid:573)ोब(cid:721) कर सके गा I
संथाल परगना टेन(cid:336)सी ए(cid:387) (SPT Act) 1949 की धारा 42 के अनुसार उपायु(cid:389) किसी भी समय या तो अपनी इ(cid:453)ा से या उसके यहाँ आवेदन देने पर उस (cid:681)(cid:304)(cid:389) की बेदखली का आदेश दे सकता है जिसने इस अधिनियम के (cid:366)ावधानों का, किसी विधि का, या संताल परगना म(cid:336) विधि का या संताल परगना म(cid:336)22 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 विधि का बल रखने वाली कोई बात का उ(cid:671)ंघन करके कृ षि-भूमि को अति(cid:354)मित किया हो, उसे सुधार, अजि(cid:330)त या क(cid:613)ा म(cid:336) कर लिया हो।
(क) यथा, भूमि वापसी से संबंधित कार(cid:330)वाई अ(cid:586) वि(cid:304)(cid:651)(cid:588)न नियम एवं अ(cid:586) (cid:366)थागत कानूनों के अनुसार किया जाएगा । (cid:366)(cid:529)ेक वि(cid:517)ीय वष(cid:330) के शु(cid:348)आत के 15 दिन के अ(cid:573)र राज(cid:738) कम(cid:330)चारी (cid:554)ारा रजि(cid:720)र 2 की (cid:366)तिलिपि (cid:356)ाम सभा को उपल(cid:617) करायी जायेगी I
(ख) ह(cid:721)ा(cid:566)रणों का नियमन: छोटानागपुर का(cid:689)कारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 म(cid:336) (cid:366)द(cid:517) उपायु(cid:389) को (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों को छोड़कर अ(cid:586) मामलों म(cid:336) (cid:356)ाम सभा से सहमति (cid:366)ा(cid:593) की जाएगी I
अ(cid:559)ाय- 16
बाजारों का (cid:366)बंधन
34. बाजारों का (cid:366)बंधन :
i. (cid:356)ाम सभा अपने (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) अव(cid:304)(cid:830)थत बाजारों, मेला, पार(cid:636)(cid:303)रक जतरा (पशु मेला सहित) का नियं(cid:361)ण और (cid:366)बंधन करने म(cid:336) स(cid:407)म होगी ।
ii. (cid:356)ाम सभा का यह कत(cid:330)(cid:681) होगा कि -
(क) बाजार म(cid:336) दुकानदारों एवं उपभो(cid:389)ाओं के लिए जल, शेड एवं अ(cid:586) भौतिक सुविधाएं उपल(cid:617) कराएगी।
(ख) बाजार म(cid:336) जन साधारण के (cid:738)ा(cid:726) के लिए हानिकारक पदाथ(cid:344) के (cid:366)वेश एवं वि(cid:354)य पर रोक लगाएगी।
(ग) यह सुनि(िcid:686)त करेगी कि सं(cid:681)वहार म(cid:336) भार एवं माप वा(cid:721)विक ह(cid:339)।
(घ) (cid:366)भा(cid:303)रत किये जा रहे मू(cid:670)ों की जानकारी एक(cid:361) और साझा करेगी।
(ङ) मू(cid:670)ों से स(cid:638)ंधित धोखा धड़ी या गलत जानकारी सहित सम(cid:721) (cid:681)वहार (cid:366)तिबंधित करेगी। (च) बाजार म(cid:336) या इसके आस पास के (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) जुआ एवं स(cid:485)ेबाजी (चाहे वह जिस (cid:366)कृ ति का हो) इ(cid:529)ादि को (cid:366)तिबंधित करेगी।
(छ) बाज़ार म(cid:336) दुकानदारों पर कर अधिरोपित करने की श(cid:304)(cid:389) होगी पर(cid:566)ु बाज़ार म(cid:336) लघु वि(cid:354)े ताओं पर कोई कर अधिरोपित नहीं की जाएगी।
(ज) (cid:356)ाम सभा यह सुनि(िcid:686)त करने के लिए स(cid:407)म होगी कि कौन लघु वि(cid:354)े ता के (cid:349)प म(cid:336) अहता(cid:330) रखता है।
(झ) एक साझा बाजार साझा करने वाले गाँवों (cid:554)ारा मिलकर एक (cid:356)ाम सभा के मा(cid:559)म से बाज़ार के (cid:366)बंधन के लिए एक बाज़ार समिति का गठन कर सके गी I यह समिति गाँव के बाज़ार समिति की (cid:681)व(cid:830)था के लिए जवाबदेह होगी I
(ञ) बाजार एवं मेला, पार(cid:636)(cid:303)रक जतरा म(cid:336) किसी (cid:366)कार के विवाद का निपटारा हेतु (cid:356)ाम सभा (cid:721)र पर विधिस(cid:643)त कार(cid:330)वाई किया जायेगा।23 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026
अ(cid:559)ाय- 17
उधार पर नियं(cid:361)ण
35. उधार पर नियं(cid:361)ण:
i. (cid:356)ाम सभा झारख(cid:503) निजी सा(cid:353)कारी (निषेध) अधिनियम 2016 के नियम तथा छोटानागपुर का(cid:689)कारी अधिनियम, 1908 की धारा - 3 (iii-क), धारा - 46 के अनुसार कार(cid:330) वाई करने म(cid:336) स(cid:407)म होगी I
ii. भारतीय (cid:303)रजव(cid:330) ब(cid:339)क (RBI) एवं सेबी मे पंजीकृ त सं(cid:830)थाय(cid:336) ही अनुसूचित (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) कज(cid:330) लेन देन हेतु अधिकृ त होंगे।
iii. ऐसी सं(cid:830)थाओं को (cid:356)ाम सभा भवन या अ(cid:586) साव(cid:330)जनिक (cid:830)थान पर (cid:623)ाज की दर के संबंध म(cid:336) एक सूचना प(cid:485) लगाना अनिवाय(cid:330) होगा।
iv. इन सं(cid:830)थाओं को (cid:356)ाम सभा (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) दिये गए ऋण, (cid:623)ाज की दर तथा ऋण की शत(cid:344) के संबंध म(cid:336) (cid:366)तिवष(cid:330) (cid:356)ाम सभा म(cid:336) लि(cid:304)खत जानकारी देना आव(cid:692)क है।
v. पंजीकृ त सं(cid:830)थाओं के अति(cid:303)र(cid:389) किसी सा(cid:353)कार की जानकारी (cid:366)ा(cid:593) होने पर (cid:356)ाम सभा ऐसे सा(cid:353)कारों के वि(cid:349)(cid:544) FIR दज(cid:330) कर सके गी।
vi. ऋण चुकाने म(cid:336) असफल होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:681)(cid:304)(cid:389) पर वसूली हेतु भूमि की नीलामी, कु क(cid:334) अथवा कानूनी कार(cid:330)वाई के (cid:366)करणों म(cid:336) (cid:356)ाम सभा कज(cid:330)दार के (cid:586)ूनतम आव(cid:692)कताओं एवं मानवाधिकार को सुर(िcid:407)त रखने का (cid:366)यास करेगी।
36. कठिनाईयों का दू र किया जाना :
झारख(cid:503) पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपबंध (अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों पर वि(cid:721)ार) अधिनियम 1996 के धाराओं के अंतग(cid:330)त इस नियमावली के नियमों को (cid:366)भावी करने म(cid:336) कोई कठिनाई उ(cid:770)प(cid:580) हो तो पंचायती राज विभाग, अवसर के अपे(cid:407)ा अनुसार, शासकीय गजट म(cid:336) (cid:366)काशित आदेश (cid:554)ारा ऐसा कु छ भी कर सके गी, जो कठिनाई को दू र करने म(cid:336) उसे आव(cid:692)क (cid:366)तीत होता हो I
37. अधिनियम / नियमों म(cid:336) संशोधन :
झारख(cid:503) पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपबंध (अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ों पर वि(cid:721)ार) अधिनियम 1996 के धाराओं के अनु(cid:349)प इस नियम के (cid:366)काशन होने के एक वष(cid:330) के भीतर नियम के विभि(cid:580) कं डिकाओ के अनुसार शासन के विभि(cid:580) विभाग आव(cid:692)कता अनुसार रा(cid:475) अधिनियम / नियमों / आदेशों / निद(cid:337)शों / प(cid:303)रप(cid:361)ों म(cid:336) संशोधन कर(cid:336)गे तथा यदि सरकार के अधिनियम/नियमों मे संशोधन की आव(cid:692)कता हो तो इस हेतु पहल किए जाएँ गे l
38. निरसन :
इन नियमों के (cid:366)वृ(cid:517) होने पर इस नियमों के (cid:366)ारं भ होने के पूव(cid:330) झारख(cid:503) रा(cid:475) के अधिसूचित (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) (cid:366)वृ(cid:517) इन नियमों के त(cid:772)थानी सम(cid:721) नियम निर(cid:721) हो जाय(cid:336)गे। पर(cid:566)ु इस (cid:366)कार निरसित कि(cid:590)ीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी काय(cid:330)वाही के बारे म(cid:336) जब तक ऐसी कोई बात या काय(cid:330)वाही इन नियमों की कि(cid:590)ीं उपबंधों की असंगत न हो या समझा जायेगा कि वह इन नियमों के त(cid:772)थानी उपबंधी के अधीन की गई है I
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
सचिव,
पंचायती राज विभाग,
झारखण्ड, राँची।
24 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026(cid:366)प(cid:361) – 1
(नियम 4 दे(cid:304)खये)
(cid:356)ाम सभा विनिदि(cid:330)(cid:700) करने हेतु आवेदन प(cid:361)
सारणी
1. (cid:366)(cid:721)ावित (cid:356)ाम सभा की विवरणी -
| ŮखǷ का नाम | प ंचायत का नाम | वतŊमान Ťाम का नाम | Ůˑावित Ťाम एवं Ťाम सभा का नाम | जनसंƥा | नया Ťाम एवं Ťाम सभा बनाने का औचिȑ | Ťाम की पारɼįरक Ɨ ेũाधिकार (न̿शे के माȯम से दिखाना) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
2. पार(cid:636)(cid:303)रक (cid:349)प से चयनित / मनोनीत (cid:356)ाम सभा अ(cid:559)(cid:407) की विवरणी -
1. नाम -
2. पिता या पति का नाम -
3. पता -
4. फ़ोन नंबर -
(cid:356)ाम सभा के सद(cid:735)ों के ह(cid:721)ा(cid:407)र25 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (cid:366)प(cid:361) – 2
(नियम 5 दे(cid:304)खये)
अधिसूचना
झारख(cid:503) पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अ(cid:566)ग(cid:330)त पंचायत उपबंध (अनुसूचित (cid:407)े(cid:361)ो पर वि(cid:721)ार) झारख(cid:503) नियमावली, 2025 के नियम 5 (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों को (cid:366)योग म(cid:336) लाते (cid:352)ए नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:356)ाम पंचायत की सीमा के भीतर कॉलम 2 म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:407)े(cid:361) के लिए अलग (cid:356)ाम एवं (cid:356)ाम सभा का गठन करते ह(cid:339), जो आगामी माह की (cid:366)थम तारीख से अ(cid:304)(cid:721)(cid:533) म(cid:336) आऐंगी :
सारणी
| ŮखǷ का नाम | Ťाम प ंचायत का नाम | Ťाम एवं Ťाम सभा का नाम | राजˢ Ťाम | सİʃलित Ťामों के नाम | Ťाम की जनसंƥा | Ťाम की पारɼįरक Ɨ ेũाधिकार |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
(cid:830)थान -
जारी करने की तारीख -
जिला द(cid:503)ाधिकारी / उपायु(cid:389)26 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (cid:366)प(cid:361) – 3
(नियम 10 (i) दे(cid:304)खये)
(cid:356)ाम सभा की बैठक की सूचना
(cid:356)ाम सभा ……………………………………………………………………………..…………. के सभी सद(cid:735)ों को एतद् (cid:554)ारा सूचित किया जाता है कि (cid:356)ाम सभा की बैठक तारीख ……………………… को नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:356)ाम के (cid:830)थान ……………………………………………….…………………………. पर होगा ।
(cid:356)ाम सभा के सभी सद(cid:735), जिनके नाम मतदाता सूची म(cid:336) दज(cid:330) है, बैठक म(cid:336) भाग लेने के लिए आमं(िcid:361)त ह(cid:339)।
बैठक बुलाने वाला (cid:366)ाधिकारी का ह(cid:721)ा(cid:407)र एवं मुहर27 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (cid:366)प(cid:361)-4
(नियम 17 दे(cid:304)खये)
(cid:356)ाम सभा म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत सद(cid:735)ों की उप(cid:304)(cid:830)थति पंजी
1. (cid:356)ाम पंचायत का नाम -
2. (cid:356)ाम सभा का नाम -
3. बैठक की तारीख -
4. बैठक का (cid:830)थान -
5. बैठक का समय -
| Ţमांक | ब ैठक मŐ उपİ̾थत सद˟ों के नाम | सद˟ों के हˑाƗर |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
उप(cid:304)(cid:830)थत सद(cid:735)ों की कु ल (श(cid:616)ों म(cid:336))................................................................................
(cid:830)थान –
तारीख –
(cid:356)ाम पंचायत सचिव के ह(cid:721)ा(cid:407)र
एवं मुहर28 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (cid:366)प(cid:361) – 5
(नियम 18 (i) दे(cid:304)खये)
(cid:356)ाम सभा के काय(cid:330)वाही अभिलेख
1. (cid:356)ाम पंचायत का नाम
2. बैठक की तारीख
3. बैठक का (cid:830)थान
4. बैठक का समय
5. उप(cid:304)(cid:830)थत (cid:356)ाम सभा सद(cid:735)ों की सं(cid:421)ा
| Ţमांक | Ťाम सभा के समƗ रखे गये विषय | ब ैठक की कायŊवाही |
(cid:830)थान –
जारी करने की तारीख –
(cid:356)ाम पंचायत सचिव के ह(cid:721)ा(cid:407)र
एवं मुहर29 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026 (cid:366)प(cid:361) – 6
(नियम - 7 (v) दे(cid:304)खए)
शपथ / (cid:366)ति(cid:466)ा प(cid:361)
म(cid:339) (cid:373)ी/(cid:373)ीमती……………………………………..…………….. (cid:356)ाम सभा……………………………..…… (cid:356)ाम पंचायत……………………………………../ (cid:366)ख(cid:503) …………….……………./ जिला....................................के (cid:356)ाम सभा के अ(cid:559)(cid:407) के (cid:349)प म(cid:336) ई(cid:695)र की शपथ लेता / लेती (cid:353)ँ / नि(cid:703)ापूव(cid:330)क (cid:366)ति(cid:466)ा करता/करती (cid:353)ँ कि विधि (cid:554)ारा सं(cid:830)थापित भारतीय संविधान के (cid:366)ति स(cid:452)ा वि(cid:695)ास एवं नि(cid:703)ा रखू ंगा/रखू ँगी, झारख(cid:503) पंचायत राज अधिनियम की (cid:681)व(cid:830)थाओं के अनुसार (cid:356)ाम सभा की पर(cid:636)राओं एवं (cid:348)ढ़ियों को अ(cid:407)ु(cid:505) रखते (cid:352)ए सभी (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों के लिए जो (cid:586)ायसंगत होगा वही क(cid:349)ँ गा / क(cid:348)ँ गी ।
(cid:830)थान -
तारीख - शपथ (cid:356)हण / (cid:366)ति(cid:466)ाकता(cid:330) का ह(cid:721)ा(cid:407)र
विहित पदाधिकारी / कम(cid:330)चारी के ह(cid:721)ा(cid:407)र एवं मुहर30 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 2 जनवर(cid:547), 2026
प(cid:303)रशि(cid:700) 1
(भारतीय (cid:586)ाय संहिता, 2023 की सदभि(cid:330)त धाराएँ )
| Ţ० स० | BNS Ůति̾थापित धारा | अपराध | स ंǒेय/असंǒेय अपराध | अधिकतम दǷ |
| 1 | 290 | किसी निमाŊण को गिराने या उसकी मरʃत करने के स ंबंȠ मŐ उपेƗापूणŊ आचरण | असंǒेय | ज ुमाŊना ₹2000/- तक अथवा दोनों |
| 2 | 292 | अɊथा अनुपबंधित मामलों म Ő लोक ɊूसŐस के लिए दंड | असंǒेय | ज ुमाŊना ₹1000/- तक |
| 3 | 302 | धामिŊक भावनाओं को ठे स पŠचाने के विमशिŊत आशय से शɨ उDŽाįरत करना आदि | असंǒेय | ज ुमाŊना ₹1000/- तक |
| 4 | 115 (2) | ˢ े̓NJा उपाहित काįरत करने के लिए दंड | असंǒेय | ज ुमाŊना ₹1000/- तक |
| 5 | 122 (1) | Ůकोपन पर ˢे̓NJा उपाहित करना | असंǒेय | जुमाŊना ₹2000/- तक |
| 6 | 131 | ग ंभीर Ůकोपन होने से अɊथा हमला करने या अपराधिक बल का Ůयोग करने के लिए दंड | असंǒेय | ज ुमाŊना ₹1000/- तक |
| 7 | 303 (2) | चोरी के लिए दंड (चोरी की वˑु का दाम ₹5000/- से कम हो) | असंǒेय | चोरी की वˑु का दाम ₹2000/- से कम हो एवं Ůथम बार दोषी होने पर वˑु का दाम वापस देने पर अथवा वˑु वापस करने पर सामुदायिक सेवा। |
| 8 | 314 | स ंपȅि का बेईमानी से द ुŝपयोग | असंǒेय | ज ुमाŊना |
| 9 | 324(2) | įरʼि के लिए दǷ | असंǒेय | ज ुमाŊना |
| 10 | 324(3) | įरʼि जिसने नुकसान होता ह ै | असंǒेय | ज ुमाŊना |
| 11 | 324(2) | मानहानि के लिए दंड | असंǒेय | ज ुमाŊना अथवा सामुदायिक स ेवा |
| 12 | 352 | लोकशांति भंग कराने को Ůकोपित करने के आशय स े साशय अपमान | असंǒेय | ज ुमाŊना अथवा सामुदायिक स ेवा |
| 13 | 351 | आपराधिक अनिũास के लिए दंड | असंǒेय | ज ुमाŊना अथवा सामुदायिक स ेवा |
| 14 | 355 | मȅ ʩİƅ Ȫारा लोक ̾थान मŐ अवचार | असंǒेय | ₹1,000/- तक जुमाŊना अथवा सामुदायिक सेवा |
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