झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
1 फा(cid:227)गुन, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 69 राँची, शु(cid:272)वार, 20 फ़रवर(cid:547), 2026 (ई०)
कव(cid:517) कवभाग।
--------
अधिसूचना
4 अ(cid:200)टू बर, 2024
सं(cid:421)ा – 2302/कव०-2302--भारत का संविधान के अनु(cid:453)े द 309 के पर(cid:566)ुक म(cid:336) (cid:366)ा(cid:593) श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए झारख(cid:503) के रा(cid:475)पाल एत(cid:542)् वारा वि(cid:517) विभाग के अधीन झारख(cid:503) कव(cid:517) अवर लेखा सेवा म(cid:336) भत(cid:334), (cid:366)ो(cid:580)ति एवं अ(cid:586) सेवाशत(cid:330) हेतु नि(cid:635)लि(cid:304)खत नियमावली बनाते ह(cid:339) :–
अ(cid:559)ाय – 1
(cid:366)ार(cid:304)(cid:641) ि
1. संक(cid:407)(cid:593) नाम, कव(cid:721)ार एवं (cid:366)ार(cid:641)
(1) यह नियमावली "झारख(cid:503) कव(cid:517) अवर लेखा सेवा (भत(cid:334), (cid:366र्)ो(cid:580)कत एवं अ(cid:586) सेवात(cid:330)) कनयमावली – 2024" कहलाएगी ।
(2) इसका वि(cid:721)ार स(cid:636)ूण(cid:330) झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) होगा ।
(3) यह नियमावली अधिसूचना निग(cid:330)त की तिथि से (cid:366)वृ(cid:517) होगी।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 फ़रवर(cid:547), 2026
2. प(cid:303)रभाषाएँ :–इस कनयमावली म(cid:336) जब त िक िसंदभ(cid:330) से अ(cid:586)था अपेक(cid:407)त न र्हो –
(i) 'रा(cid:475)'से अभि(cid:366)ेत है झारख(cid:503) रा(cid:475);
(ii)'सरकार'से अभि(cid:366)ेत है झारख(cid:503) सरकार;
(iii) 'विभाग'से अभि(cid:366)ेत है वि(cid:517) विभाग;
(iv) 'आयोग'से अभि(cid:366)ेत है झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग;
(v)'संवग(cid:330)'से अभि(cid:366)ेत है झारख(cid:503) वि(cid:517) अवर लेखा सेवा के तहत लेखा संवग(cid:330);
(vi)'नियु(cid:304)(cid:389) (cid:366)ाधिकार'एवं 'नियं(cid:361)ी(cid:366)ाधिकार'से अभि(cid:366)ेत है वि(cid:517) विभाग के अपर मु(cid:421) सचिव / (cid:366)धान सचिव / सचिव;
(vii) 'वरीयता सूची'से अभि(cid:366)ेत है लेखा संवग(cid:330) के कमि(cid:330)यों की वरीयता सूची, जो नियमावली के (cid:366)वृ(cid:517) होने की तिथि को संधा(cid:303)रत हो या उसके बाद कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (cid:554)ारा समय-समय पर निग(cid:330)त अनुदेशों के अनुसार पुनरी(िcid:407)त हो ।
3. सेवा ाि (cid:738)(cid:349)प
(1) इस संवग(cid:330) के अधीन मूल कोटि के पदों पर नियु(cid:304)(cid:389) झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा आयोजित (cid:366)तियोगिता परी(cid:407)ा के मा(cid:559)म से की जायेगी ।
(2) इस संवग(cid:330) के कमि(cid:330)यों का पद(cid:830)थापन वि(cid:517) विभाग के निदेशालयों अ(cid:566)ग(cid:330)त विभि(cid:580) (cid:407)े(cid:361)ीय काया(cid:330)लयों म(cid:336) किया जायेगा ।
(3) इस संवग(cid:330) के कम(cid:334) वि(cid:517) विभाग के निदेशालयों अ(cid:566)ग(cid:330)त विभि(cid:580) (cid:407)े(cid:361)ीय काया(cid:330)लयों म(cid:336) लेखा/लिपिकीय काय(cid:330) कर(cid:336)गे ।
4. संवग(cid:334)य संरचना एवं बल
(1) लेखा संवग(cid:330) म(cid:336) नि(cid:635)कोटि के पद होंगे:–
| .सं. | पदनाम | व ेतनमान | स ेवासमूह | स ंाबल | अु |
| i. | ल ेखा सहायक | ल ेवल–2 | समूह 'ग' | 384 | म ूलकोटि का पद (सीधी नियुİƅ) |
| ii. | वरीय लेखा सहायक | ल ेवल–4 | समूह 'ग' | 217 | ŮोɄति का पद |
| iii. | ल ेखा अधीƗक | ल ेवल–6 | समूह 'ख' | 70 | ŮोɄति का पद |
(2) इस संवग(cid:330) के सभी पद अराजप(िcid:361)त (cid:373)ेणी के होंगे ।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 फ़रवर(cid:547), 2026 3
अ(cid:559)ाय – 2
भत(cid:334) / कनयु(cid:304)(cid:389) / (cid:366)कतकनयु(cid:304)(cid:389)
5. सीधीकनयु(cid:304)(cid:389)ीि(cid:366)क(cid:354)या:–इस संवग(cid:330) के मूलकोटि के पद पर नियु(cid:304)(cid:389) (cid:366)तियोगिता परी(cid:407)ा के मा(cid:559)म से झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा अनुशंसा (cid:366)ा(cid:593) होने के प(cid:686)ात नियु(cid:304)(cid:389) (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा की जायेगी । 6. सीधी कनयु(cid:304)(cid:389) ेि कलए र्यो(cid:438)ता /अह(cid:330)ताएँ :–
(i) ै(cid:407)कण िर्यो(cid:438)ता :– क(cid:336) (cid:363) सरकार / रा(cid:475) सरकार से मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) महावि(cid:552)ालय / वि(cid:552)ालय से वि(cid:466)ान अथवा वाणि(cid:475) म(cid:336) इंटरमीडिएट / 10+2 (I.Sc. / I.Com.) उ(cid:517)ीण(cid:330)।
(ii) उ(cid:370) :– (cid:586)ूनतम उ(cid:370) 18 वष(cid:330) होगी तथा अधिकतम उ(cid:370) के संबंध म(cid:336) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:681)व(cid:830)था लागू होगी । उ(cid:370) सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि अधियाचना वष(cid:330) की 1ली अग(cid:721) मानी जायेगी ।
(iii) (cid:586)ूनतम अह(cid:330)तां ि :– सीधी भत(cid:334) हेतु आयोजित (cid:366)तियोगिता परी(cid:407)ा के (cid:366)(cid:529)ेक विषय के लिए (cid:586)ूनतम अह(cid:330)तांक वही होंगे, जो इस संबंध म(cid:336) कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत ह(cid:339) अथवा समय-समय पर निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जायेगा ।
7. (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यं ाि कनयती रिण:–
वि(cid:517) विभाग (cid:554)ारा पदों की (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों को भरने के संबंध म(cid:336) विभाग / विभागा(cid:559)(cid:407) संवग(cid:330) समी(cid:407)ा कर (cid:366)(cid:529)ेक वष(cid:330) की 1 जनवरी की (cid:304)(cid:830)थति के आधार पर (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों की गणना करते (cid:352)ए सरकार की आर(cid:407)ण नीति के तहत अधियाचना आयोग को भेज(cid:336)गे । अधियाचना भेजने के संबंध म(cid:336) कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारख(cid:503) (cid:554)ारा समय-समय पर निग(cid:330)त संक(cid:665) / प(cid:303)रप(cid:361) / आदेश का अनुपालन किया जायेगा। 8.(i) मूलकोटि के पद पर नियु(cid:304)(cid:389) झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा आयोजित (cid:366)तियोगिता परी(cid:407)ा के आधार पर किया जाएगा । झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग से नियु(cid:304)(cid:389) हेतु (cid:366)ा(cid:593) अनुशंसा के आलोक म(cid:336) नियु(cid:304)(cid:389) (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा इस सेवा के मूलकोटि के पद पर परी(cid:409)मान (cid:349)प से नियु(cid:304)(cid:389) की जाएगी । मूलकोटि के पद पर नियु(cid:304)(cid:389) हेतु (cid:366)तियोगिता परी(cid:407)ा का आयोजन कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारख(cid:503) (cid:554)ारा अधिसूचित"झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग परी(cid:407)ा (इंटरमीडिएट / 10+2 (cid:721)र क(cid:817)(cid:599)ूटर (cid:466)ान एवं क(cid:817)(cid:599)ूटर म(cid:336) हि(cid:573)ी टंकक अह(cid:330)ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017"(समय-समय पर यथा संशोधित) के अनु(cid:349)प की जाएगी । परी(cid:407)ा का (cid:738)(cid:349)प, विषय एवं पा(cid:492)(cid:354)म वही होगा, जो उ(cid:389) नियमावली म(cid:336) निधा(cid:330)(cid:303)रत है । कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (cid:554)ारा उ(cid:389) नियमावली के (cid:366)ावधानों एवं परी(cid:407)ा के पा(cid:492)(cid:354)म म(cid:336) समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन (cid:738)तः (cid:366)भावी माने जाएं गे ।
(ii) मूलकोटि का पद'लेखा सहायक'को कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (cid:554)ारा अधिसूचित "झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग परी(cid:407)ा (इंटरमीडिएट / 10+2 (cid:721)र क(cid:817)(cid:599)ूटर (cid:466)ान एवं क(cid:817)(cid:599)ूटर म(cid:336) हि(cid:573)ी टंकक अह(cid:330)ता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017"(समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-7 के अंतग(cid:330)तअनुसूची-1 पर संल(cid:432) पदों की सूची म(cid:336) शामिल समझा जायेगा।
(iii) मूलकोटि का पद 'लेखा सहायक'पर नियु(cid:304)(cid:389) हेतु वांछित कौशल परी(cid:407)ण –क(cid:817)(cid:599)ूटर म(cid:336) हि(cid:573)ी टाइपिंग अनिवाय(cid:330) होगी । (cid:586)ूनतम टाइपिंग गति 25 श(cid:616) (cid:366)ति मिनट एवं अधिकतम अशु(cid:304)(cid:544) 2 (cid:366)तिशत मा(cid:586) होगा। 9. (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यं म(cid:336) आर(cid:407)ण:–सीधी भत(cid:334) / (cid:366)ो(cid:580)ति म(cid:336) सरकार के आर(cid:407)ण नीति का पालन किया जायेगा।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 फ़रवर(cid:547), 2026
10. किम(cid:330)यं ीि (cid:366)कतकनयु(cid:304)(cid:389) –
(1) इस संवग(cid:330) के कमि(cid:330)यों की (cid:366)ति नियु(cid:304)(cid:389) मांग एवं उपल(cid:617)ता के आधार पर रा(cid:475) या क(cid:336) (cid:363) सरकार के किसी विभाग म(cid:336) विभागीय सहमति (विभागीय सचिव (cid:721)र से) के उपरांत की जा सके गी।
(2) इस संवग(cid:330) के कमि(cid:330)यों को रा(cid:475) सरकार के सेवाथ(cid:330) नि(cid:635)लि(cid:304)खत शत(cid:344) के अधीन (cid:366)तिनियु(cid:389) किया जा सके गा:–
i. रा(cid:475) सरकार के पूण(cid:330)तः या अंशतः (cid:738)ामि(cid:533) या नियं(cid:361)ण वाली कं पनीया निकाय म(cid:336) चाहे वे निगमित हों अथवा नहीं यथा–(cid:830)थानीय निकाय, बोड(cid:330), सहकारी समिति, शै(cid:407)णिक सं(cid:830)थान आदि म(cid:336) विभागीय सहमति के उपरांत (cid:366)ति नियु(cid:304)(cid:389) की जा सके गी।
ii. क(cid:336) (cid:363) सरकार या किसी अ(cid:586) रा(cid:475) सरकार के पूण(cid:330)तः या अंशतः नियं(cid:361)ण वाले किसी काया(cid:330)लय म(cid:336), उनकी मांग के अनु(cid:349)प एवं किसी संवग(cid:334)य कम(cid:334) को उनकी सहमति से क(cid:336) (cid:363) सरकार के किसी विभाग, काया(cid:330)लय म(cid:336) तथा उपयु (cid:330)(cid:389) मद सं(cid:421)ा (i) म(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत किसी संगठन या निकाय म(cid:336) विभागीय सहमति के उपरांत (cid:366)ति नियु(cid:389) किया जा सके गा ।
परं तु यह और भी कि उपयु (cid:330)(cid:389) उपनियम i एवं ii के अधीन किसी संवग(cid:334)य कम(cid:334) को किसी ऐसे पद पर (cid:366)तिनियु(cid:389) नहीं किया जाएगा, जिसके वेतनमान का अधिकतम उस कम(cid:334) (cid:554)ारा (cid:366)ा(cid:593) किये जा रहे वेतनमान से कम हो, जो वह अपने संवग(cid:330) के धा(cid:303)रत पद पर (cid:366)ा(cid:593) करता हो ।
अ(cid:559)ाय – 3
सामंजन
11. (क) पूव(cid:330) से काय(cid:330)रत रा(cid:475) के कोषागारों तथा रा(cid:700)(cid:332) ीय बचत सेवा/संवग(cid:330) के अराजप(िcid:361)त कमि(cid:330)यों को उनके धा(cid:303)रत पद एवं धा(cid:303)रत पद के वेतनमान के आधार पर एक बारीय सुविधा के तहत झारख(cid:503) वि(cid:517) अवर लेखा सेवा म(cid:336) सामंजित किया जायेगा । इस तरह के समंजन को सीधी नियु(cid:304)(cid:389) नहीं समझी जायेगी |
उदाहरण :–(1) पूव(cid:330) से काय(cid:330)रत रा(cid:700)(cid:332) ीय बचत सेवा के रा(cid:700)(cid:332) ीय बचत काय(cid:330)पालक पदाधिकारी (अराजप(िcid:361)त वेतनमान PB-II, 9300-34800, GP-4600, Level-7) को लेखा संवग(cid:330) म(cid:336) 'लेखाअधी(cid:407)क'के पद पर अपने ही वेतनमान म(cid:336) सामंजित किया जायेगा।
(2) पूव(cid:330) से काय(cid:330)रत रा(cid:700)(cid:332) ीय बचत सेवा के सहायक बचत पदाधिकारी (अराजप(िcid:361)त वेतनमान PB-II, 9300- 34800, GP-4200, Level-6) को लेखा संवग(cid:330) म(cid:336) 'लेखाअधी(cid:407)क'के पद पर अपने ही वेतनमान म(cid:336) सामंजित किया जायेगा ।
(3) पूव(cid:330) से काय(cid:330)रत रा(cid:700)(cid:332) ीय बचत सेवा के लिपिक-सह-टंकक / उ(cid:452) वग(cid:334)य लिपिक (अराजप(िcid:361)त, वेतनमान PB-I, 5200–20200, GP-2400, Level-4) को लेखा संवग(cid:330) म(cid:336) 'वरीय लेखा सहायक'के पद परअपने ही वेतनमान म(cid:336) सामंजित किया जायेगा।
(4)भवि(cid:712) निधि निदेशालय / जिला भवि(cid:712) निधि काया(cid:330)लय / रा(cid:475) कोषागारों म(cid:336) पूव(cid:330) से पद(cid:830)थापित लिपिक / कोषागार लिपिक, जिनका मूल पद का वेतनमान 5000–8000 (पंचम पुनरी(िcid:407)त) (cid:738)ीकृ त किया गया है तथा वत(cid:330)मान म(cid:336) (cid:356)ेड पे-4200, (cid:356)ेड पे-4600, (cid:356)ेड पे-4800 अथवा (cid:356)ेड पे-5400 म(cid:336) काय(cid:330)रत ह(cid:339), उ(cid:590)(cid:336)' लेखा अधी(cid:407)क'के पद पर अपने ही वेतनमान म(cid:336) सामंजित किया जायेगा।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 फ़रवर(cid:547), 2026 5 (5) भवि(cid:712) निधि निदेशालय एवं जिला भवि(cid:712) निधि काया(cid:330)लय म(cid:336) पूव(cid:330) से उ(cid:452)वग(cid:334)य लिपिक(अराजप(िcid:361)त, वेतनमान PB-I, 5200–20200, GP-2400, Level-4) के पद पर काय(cid:330)रत कमि(cid:330)यों को अपने ही वेतनमान म(cid:336) 'वरीय लेखा सहायक'के पद पर सामंजित किया जायेगा ।
(6) भवि(cid:712) निधि निदेशालय एवं जिला भवि(cid:712) निधि काया(cid:330)लय म(cid:336) पूव(cid:330) से नि(cid:635)वग(cid:334)य लिपिक (अराजप(िcid:361)त, वेतनमान PB-I, 5200–20200, GP-1900, Level-2) के पद पर काय(cid:330)रत कमि(cid:330)यों को अपने ही वेतनमान म(cid:336)' लेखा सहायक'के पद पर सामंजित किया जायेगा।
(ख) उपयु (cid:330)(cid:389) सामंजन के फल(cid:738)(cid:349)प वेतन वृ(cid:304)(cid:544) के साथ कोई वेतन निधा(cid:330)रण का लाभ अनुमा(cid:586) नहीं होगा । (ग) रा(cid:700)(cid:332) ीय बचत सेवा / संवग(cid:330) के वैसे कम(cid:334) / पदाधिकारी, जो झारख(cid:503) रा(cid:475) रा(cid:700)(cid:332) ीय बचत पदाधिकारी संवग(cid:330) नियमावली-2007 (यथा संशोधित) के (cid:366)ावधानों के आलोक म(cid:336) (cid:366)ो(cid:580)ति की अह(cid:330)तापूण(cid:330) करते ह(cid:339), पर(cid:566)ु (cid:366)ो(cid:580)तिन हीं दी जा सकी है, उ(cid:590)(cid:336) झारख(cid:503) रा(cid:475) रा(cid:700)(cid:332) ीय बचत पदाधिकारी संवग(cid:330) नियमावली-2007 (यथा संशोधित) के आलोक म(cid:336) (cid:366)ो(cid:580)ति (cid:366)दान करने के उपरांत उपयु (cid:330)(cid:389) नियम 11(क) के आलोक म(cid:336) सामंजन की कार(cid:330)वाई की जायेगी । इस नियमावली के (cid:366)वृ(cid:517) होने के एक वष(cid:330) के भीतर यह कार(cid:330)वाई पूण(cid:330) कर ली जायेगी। एक वष(cid:330) की समय-सीमा समा(cid:593) हो जाने के उपरांत यह (cid:366)ावधान (cid:830)थायी (cid:349)प से समा(cid:593) समझा जायेगा ।
(घ) उपयु (cid:330)(cid:389) नियम 11(ग) के तहत कार(cid:330)वाई हेतु संबंधित कम(cid:334) / पदाधिकारी से यह विक(cid:665) (cid:366)ा(cid:593) किया जायेगा कि वे नियम 11(ग) से आ(cid:453)ादित होना चाहते ह(cid:339) अथवा नहीं । वैसे कम(cid:334) / पदाधिकारी, जोनियम 11(ग) से आ(cid:453)ादित नहीं होने का विक(cid:665) चयन कर(cid:336) गे, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा । ऐसा विक(cid:665) चयन की समय-सीमा नियमावली (cid:366)वृ(cid:517) होने की तिथि से तीन माह तक होगी । विक(cid:665) चयन संबंधी आवेदन नियं(cid:361)ी पदाधिकारी को समपि(cid:330)त किया जायेगा । यदि इस समय-सीमा के भीतर विक(cid:665) का चयन नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि वे नियम 11(ग) से आ(cid:453)ादित नहीं होना चाहते ह(cid:339) तथा उ(cid:590)(cid:336) नियम 11(क) के आलोक म(cid:336) सामंजित किया जाएगा । एक बार चयनित विक(cid:665) अंतिम होगा।
अ(cid:559)ाय – 4
(cid:366)क(cid:407)ण एवं स(cid:636)ुक(cid:700)
12. ()ि (cid:366)ार(cid:304)(cid:641) ि (cid:366)क(cid:407)ण :-झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग से अनुशंसा (cid:366)ा(cid:593) होने के प(cid:686)ात लेखा संवग(cid:330) के मूलकोटि के पद पर परी(cid:409)मान (cid:349)प से कमि(cid:330)यों की नियु(cid:304)(cid:389) की जाएगी । परी(cid:409)मान अवधि दो वष(cid:330) की
होगी । परी(cid:409)मान अवधि म(cid:336) (cid:366)शि(cid:407)ण नि(cid:635)वत दिया जायेगा :-
| ०सं० कण | कणअवकध | कणथान | |
| 1. | स ं̾थागत ŮशिƗण | 03 माह | अ ंके Ɨण-सह-लेखा ŮशिƗण सं̾थान / विभाग Ȫारा चयनित सं̾थान |
| 2. | ʩावहाįरक ŮशिƗण | 06 माह | ŮमǷलीय अंके Ɨण कायाŊलय, जिला कोषागार एवं जिला पŐशन एवं लेखा कायाŊलय |
| 3. | अ ंतिम ŮशिƗण | 01 माह | अ ंके Ɨण-सह-लेखा ŮशिƗण सं̾थान / विभाग Ȫारा चयनित सं̾थान | |
सं(cid:830)थागत (cid:366)शि(cid:407)ण / (cid:681)ावहा(cid:303)रक (cid:366)शि(cid:407)ण अंतग(cid:330)त ही क(cid:817)(cid:599)ूटर (cid:466)ान एवं वि(cid:517) विभाग (cid:554)ारा उपयोग किये जाने वाले सभी Software Application / Modules का भी (cid:366)शि(cid:407)ण दिया जायेगा । सफलतापूव(cid:330)क (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)ा(cid:593) करने के प(cid:686)ात परी(cid:409)मान कमि(cid:330)यों को झारख(cid:503) वि(cid:517) अवर लेखा सेवा के मूलकोटि के पद पर पद(cid:830)थापित किया जायेगा । (cid:366)शि(cid:407)ण का पा(cid:492)(cid:354)म एवं वि(cid:721)ृत काय(cid:330)(cid:354)म अंके (cid:407)ण-सह-लेखा (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान / विभाग (cid:554)ारा चयनित सं(cid:830)थान (cid:554)ारा विभाग के सहयोग से निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जायेगा।
(ख) सेवा ािलीन (cid:366)क(cid:407)ण: -लेखा संवग(cid:330) के कमि(cid:330)यों को आव(cid:692)कतानुसार (cid:366)(cid:529)ेक (cid:366)ो(cid:580)ति के प(cid:686)ात सेवा कालीन (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)दान किया जायेगा । इसके साथ ही विभागीय आव(cid:692)कतानुसार सेवा काल के दौरान भी (cid:366)शि(cid:407)ण दिया जा सके गा । (cid:366)शि(cid:407)ण का वि(cid:721)ृत पा(cid:492)(cid:354)म, अवधि एवं वि(cid:721)ृत काय(cid:330)(cid:354)म अंके (cid:407)ण-सह-लेखा (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान / विभाग (cid:554)ारा चयनित सं(cid:830)थान (cid:554)ारा विभाग के सहयोग से निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जायेगा । 13. सेवा स(cid:636)ुक(cid:700) :-सेवा स(cid:636)ु(िcid:700) के लिये दो वष(cid:344) की परी(cid:409)मान अवधि संतोष जनक (cid:349)प से पूण(cid:330) करना, कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (cid:554)ारा संचालित हि(cid:573)ी टि(cid:596)ण एवं (cid:366)ा(cid:349)पण परी(cid:407)ा उ(cid:517)ीण(cid:330) होना तथा परी(cid:409)मान अवधि म(cid:336) निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)ा(cid:593) करना अनिवाय(cid:330) होगा । उ(cid:389) के अति(cid:303)र(cid:389) इस संवग(cid:330) के कमि(cid:330)यों को राज(cid:738) पष(cid:330)द (cid:554)ारा आयोजित क(cid:817)(cid:599)ूटर (cid:466)ान एवं टंकण परी(cid:407)ा भी उ(cid:517)ीण(cid:330) होना अनिवाय(cid:330) होगा । राज(cid:738) पष(cid:330)द (cid:554)ारा आयोजित विभागीय परी(cid:407)ा (अनुसूची-I) म(cid:336) उ(cid:517)ीण(cid:330) होने के उपरा(cid:566) ही सेवा संपु(िcid:700) की जायेगी । परी(cid:409)मान अवधि म(cid:336) किसी तरह का द(cid:503) अधिरोपित होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) परी(cid:409)मान अवधि बढ़ायी जा सके गी, जो अधिकतम दो वष(cid:330) तक होगी । सभी विभागीय परी(cid:407)ा उ(cid:517)ीण(cid:330)ता के प(cid:686)ात् अधिकतम दो वेतन वृ(cid:304)(cid:544) तक दी जायेगी तथा अगली वेतन वृ(cid:304)(cid:544)याँ नियमित (cid:349)प से सेवा संपु(िcid:700) के उपरा(cid:566) यथा नियम अनुमा(cid:586) होगी । पर(cid:566)ु, परी(cid:409)मान लेखा सहायक (मूल कोटि) (cid:554)ारा सेवा संपु(िcid:700) के सभी वांछित अह(cid:330)ताओं को पूण(cid:330) करने के बावजूद, सेवा संपु(िcid:700) म(cid:336) विलंब होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) उसकी वेतन वृ(cid:304)(cid:544)याँ अव(cid:348)(cid:544) नहीं होंगी।
अ(cid:559)ाय-5
वरीयता एवं (cid:366र्)ो(cid:580)कत
14. वरीयता: -
(1) इस संवग(cid:330) म(cid:336) सीधी भत(cid:334) से नियु(cid:389) कमि(cid:330)यों की पार(cid:729)(cid:303)रक वरीयता का निधा(cid:330)रण आयोग से (cid:366)ा(cid:593) अनुशंसा के मेधा (cid:354)म से होगा ।
(2) दो या अधिक अ(cid:586)सेवा/संवग(cid:330) से इस संवग(cid:330) के मूलकोटि के पद पर सामंजित कमि(cid:330)यों की पार(cid:729)(cid:303)रक वरीयता पूव(cid:330)वत(cid:334) सेवा/संवग(cid:330) म(cid:336) उनकी नियु(cid:304)(cid:389) तिथि के आधार पर होगी, अथा(cid:330)(cid:523)ूव(cid:330)वत(cid:334) सेवा/संवग(cid:330) म(cid:336) जिनकी नियु(cid:304)(cid:389) पहले (cid:352)ई है, वे बाद म(cid:336) नियु(cid:389) होने वाले कम(cid:334) से वरीय होंगे । एक ही पूव(cid:330)वत(cid:334) सेवा/संवग(cid:330) से सामंजित कमि(cid:330)यों की पार(cid:729)(cid:303)रक वरीयता वही होगी, जो वरीयता उनकी पूव(cid:330)वत(cid:334) सेवा/संवग(cid:330) म(cid:336) थी।
(3) उ(cid:452)(cid:517)र पद पर सामंजित कम(cid:334) नि(cid:635)तर पद पर सामंजित कम(cid:334) से वरीय होंगे।झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 फ़रवर(cid:547), 2026 7 (4) यदि मूलकोटि से उ(cid:452)(cid:517)र पद पर दो या अधिक पूव(cid:330)वत(cid:334) सेवा/संवग(cid:330) से सामंजन होता है, तो वह कम(cid:334) वरीय होगा, जिसकी पूव(cid:330)वत(cid:334) सेवा/संवग(cid:330) के मूलकोटि का पद का वेतनमान उ(cid:452)(cid:517)र था । एक ही पूव(cid:330)वत(cid:334) सेवा/संवग(cid:330) से इस सेवा के मूलकोटि के पद से उ(cid:452)(cid:517)र पद पर सामंजन होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) पार(cid:729)(cid:303)रक वरीयता वही होगी, जो पूव(cid:330)वत(cid:334) सेवा/संवग(cid:330) म(cid:336) थी।
15. (1) (cid:366र्)ो(cid:580)कत: -लेखा संवग(cid:330) के कमि(cid:330)यों को (cid:366)ो(cid:580)ति (cid:366)दान करने हेतु वि(cid:517) विभाग (cid:554)ारा (cid:366)ो(cid:580)ति समिति का गठन किया जायेगा । (cid:366)ो(cid:580)ति समिति की अनुशंसा के प(cid:686)ा(cid:534)ंवग(cid:334)य पद पर (cid:366)ो(cid:580)ति दी जायेगी । (cid:366)ो(cid:580)ति का आधार कालावधि, वरीयता-सह-यो(cid:438)ता होगी तथा समय-समय पर रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा लागू (cid:366)ो(cid:580)ति म(cid:336) आर(cid:407)ण यथा (cid:349)प (cid:366)भावी होगा ।
(2) (cid:366र्)ो(cid:580)कत ीि ािलावकध –(cid:366)ो(cid:580)ति हेतु कालावधि का निधा(cid:330)रण कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत संक(cid:665)/अनुदेश/प(cid:303)रप(cid:361) के अनु(cid:349)प होगा।
(3) कवभागीय (cid:366र्)ो(cid:580)कत सकमकत ाि (cid:738)(cid:349)प –(cid:366)ो(cid:580)ति समिति का (cid:738)(cid:349)प नि(cid:635)व(cid:797)होगा: -
(i) वि(cid:517) विभाग के अधीन पद(cid:830)थापित वरीयतम अपर सचिव/संयु(cid:389) सचिव – अ(cid:559)(cid:407) (ii) संयु(cid:389) निदेशक, प(cid:336)शन एवं लेखा निदेशालय – सद(cid:735) सचिव (iii) कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से मनोनीत अ०ज०जा०/अ०ज० के पदाधिकारी, जो उप सचिव से अ(cid:586)ून हो – सद(cid:735) (iv कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के (cid:366)तिनिधि, जो उप सचिव सेअ (cid:586)ून हो – सद(cid:735) (v) मु(cid:421)ालय के (cid:366)तिनिधि, जो उप सचिव से अ(cid:586)ून हो – सद(cid:735)
16. अ(cid:559)ाय-6
कवकवध
16. (cid:830)थाना(cid:566)रण / पद(cid:830)थापन: - इस संवग(cid:330) के कमि(cid:330)यों का (cid:830)थाना(cid:566)रण / पद(cid:830)थापन नियं(cid:361)ी (cid:366)ाधिकार के (cid:554)ारा सरकार के अनुदेश के आलोक म(cid:336) किया जाएगा । संवग(cid:330) के कमि(cid:330)यों के एक (cid:830)थाना(cid:566)रण / पद(cid:830)थापन का काय(cid:330)काल सामा(cid:586)तः तीन वष(cid:344) का होगा । सामा(cid:586)तः तीन वष(cid:330) से कम अवधि म(cid:336) किसी कम(cid:334) को किसी पद(cid:830)थापन से (cid:830)थाना(cid:566)रण नहीं किया जा सके गा, जब तक कि वि(cid:517) विभाग को यह समाधान नहीं हो जाय कि उनको इस पद(cid:830)थापन पर बनाये रखना रा(cid:475) हित म(cid:336) न हो एवं संवग(cid:334)य (cid:366)ो(cid:580)ति नहीं मिली हो ।
17. अनुासकन ि ािर(cid:330) वाई: -अनुशासना(cid:527)क कार(cid:330)वाई रा(cid:475) म(cid:336) (cid:366)वृ(cid:517) सुसंगत नियमावली के (cid:366)ावधानों के तहत नियं(cid:361)ी पदाधिकारी (cid:554)ारा की जा सके गी ।
18. कवकनयम: -वि(cid:517) विभाग इन नियमों को (cid:366)भावी बनाने के लिए एवं ऐसी सभी बातों का उपबंध करने के लिए जो आव(cid:692)क या समीचीन हो, विनियम बना सके गा।
19. अवक(cid:700) मामले: -ऐसे मामलों के बारे म(cid:336) जो विनिदि(cid:330)(cid:700)तः इन नियमों या विनियमों अथवा एतदधीन बनाये गये या निग(cid:330)त किये गये आदेशों या विशेष आदेशों म(cid:336) नहीं आते ह(cid:339), ऐसी प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) सेवा के सद(cid:735) रा(cid:475) सरकार के सरकारी सेवकों पर लागू सामा(cid:586) नियमों, विनियमों एवं आदेशों (cid:554)ारा शासित होंगे।8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 फ़रवर(cid:547), 2026
20. (cid:366)ीिण(cid:330)
(1)अ(cid:586) ऐसे मामले जिनके संबंध म(cid:336) ऊपर के ख(cid:503)ों म(cid:336) कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनम(cid:336) झारख(cid:503) सेवा संहिता अथवा रा(cid:475) सरकार के कम(cid:330)चा(cid:303)रयों/पदाधिका(cid:303)रयों पर लागू अ(cid:586) वैधानिक (cid:366)ावधान लागू होंगे। (2) सरकार अधिसूचना (cid:554)ारा इस नियमावली को विखंडित कर सके गी या इसम(cid:336) संशोधन कर सके गी या इस नियमावली के नियमों को (cid:729)(cid:700) कर सके गी या उसे लागू करने म(cid:336) उ(cid:523)(cid:580) (cid:361)ुटियों को दू र कर सके गी । 21. ककथल रिने ीि (cid:304)(cid:389): - जहाँ रा(cid:475) सरकार के वि(cid:517) विभाग की राय म(cid:336) ऐसा करना आव(cid:692)क या समीचीन हो, तो उन कारणों को अभिलि(cid:304)खत करते (cid:352)ए इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने के संबंध म(cid:336) रा(cid:475) सरकार अंतिमनिण(cid:330)य लेगी।
22. कनव(cid:330)चन: -जहाँ इन नियमों या एतदधीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध के निव(cid:330)चन म(cid:336) कोई संदेह उ(cid:523)(cid:580) हो, वहाँ वि(cid:517) विभाग का विनि(cid:686)य अंतिम होगा ।
23.रा(cid:475) सरकार की अधिसूचना (cid:554)ारा निग(cid:330)त कोई (cid:729)(cid:700)ीकरण या काय(cid:330)पालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा ।
24. कनरसनऔर (cid:681)ावृक(cid:517)
(1) इस नियमावली के (cid:366)वृ(cid:517) होने के पूव(cid:330) के इस नियमावली के विषयों पर निग(cid:330)त कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के (cid:366)वृ(cid:517) होने की तिथि से निरसित माने जाय(cid:336)गे।
(2) ऐसे निरसन के होते (cid:352)ए भी उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत आदेश (cid:554)ारा या उसके अधीन श(cid:304)(cid:389)यों के (cid:366)योग म(cid:336) किया गया कोई काय(cid:330) या की गई कार(cid:330)वाई इस नियमावली (cid:554)ारा इसके अधीन (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों के (cid:366)योग म(cid:336) किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन (cid:366)वृ(cid:517) थी, जिस दिन ऐसा काय(cid:330) किया गया था या ऐसी कार(cid:330)वाई की गई थी ।
झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,
(cid:366)ा(cid:566) ुि मार,
सरकार के सचिव ।
अनुसूची-I
(नियम 13 देख(cid:336))
झारख(cid:503) वि(cid:517) अवर लेखा सेवा के मूल कोटि के कमि(cid:330)यों को नि(cid:635)लि(cid:304)खत विषयों म(cid:336) परी(cid:407)ा पास करना अनिवाय(cid:330) होगा :-
1. कह(cid:573)ी कट(cid:596)ण एवं (cid:366)ा(cid:349)पण परी(cid:407)ा –आयोजन कामि(cid:330)क विभाग (cid:554)ारा । पा(cid:492)(cid:354)म अराजप(िcid:361)त (cid:373)ेणी के लिए निधा(cid:330)(cid:303)रत नियमों के अनुसार।
2.(िcid:817)(cid:599)ूटर सा(cid:407)रता परी(cid:407)ा –एम०एस०ऑफिस और इंटरनेट की जानकारी की सै(cid:544)ांतिक एवं (cid:681)ावहा(cid:303)रक परी(cid:407)ा ।
क(cid:817)(cid:599)ूटर टंकण – हि(cid:573)ी टंकण – 25 श(cid:616) (cid:366)ति मिनटझारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 फ़रवर(cid:547), 2026 9 अं(cid:356)ेजी टंकण – 30 श(cid:616) (cid:366)ति मिनट
अशु(cid:304)(cid:544) – अधिकतम 2 (cid:366)तिशत
3.लेखा–विभागीय परी(cid:407)ा – राज(cid:738) पष(cid:330)द (cid:554)ारा आयोजित।
(cid:366)थमप(cid:361)
(क) भारत सरकार अंके (cid:407)ण और लेखा-प(cid:303)रचय (Introduction to the Indian government audit and accounts.) अ(cid:559)ाय 2(क), 6,7,8,10,11,12 और 16।
(ख) लेखा-संहिता, ख(cid:503) 1 – के वल छठा अ(cid:559)ाय।
(ग) झारख(cid:503) कोषागार संहिता।
(घ) बोड(cid:330) (cid:366)कीण(cid:330) नियमावली – अ(cid:559)ाय 1-17 और 26।
(ङ) बजट ह(cid:721)क – अ(cid:559)ाय 1, 2, 3 और 4।
क(cid:554)तीयप(cid:361)
(I) झारख(cid:503) सेवा संहिता – अ(cid:559)ाय 8 को छोड़कर सभी अ(cid:559)ाय और प(cid:303)रशि(cid:700) 6, 9, 12 और 13 को छोड़कर सभी प(cid:303)रशि(cid:700) ।
(II) झारख(cid:503) या(cid:361)ा-भ(cid:517)ा नियमावली।
(III) उदार प(cid:336)शन नियमावली सहित झारख(cid:503) प(cid:336)शन नियमावली ।
(IV) झारख(cid:503) सामा(cid:586) भवि(cid:712) निधि नियमावली ।
(V) झारख(cid:503) वि(cid:517) नियमावली, ख(cid:503) 1 और 2 (के वल प(cid:303)रशि(cid:700) 1 से 9 तक)।
-----------
अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 6699 –– 5500