झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
5 फा(cid:227)गुन, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 70 राँची, मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026 (ई०)
राज(cid:738), कनबंधन एवं भूकम सुधार कवभाग।
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आदेश
24 फ़रवर(cid:547), 2026
प(cid:361)ांि-9/आर्रोप-लातेहार-137/2023-438/(9)/रा0, --(cid:373)ी कु मार स(cid:529)म भार(cid:554)ाज, त(cid:509)ालीन अंचल निरी(cid:407)क, बालूमाथ, लातेहार स(cid:637)ति अंचल निरी(cid:407)क, गोवि(cid:573)पुर धनबाद के वि(cid:349)(cid:544) उपायु(cid:389), लातेहार के प(cid:361)ांक-990/रा0, दिनांक-03.07.2023 (cid:554)ारा आरोप प(cid:361) (सा(cid:409) सहित) गठित कर विभाग को उपल(cid:617) कराया गया जिसम(cid:336) इनके वि(cid:349)(cid:544) नि(cid:635)वत आरोप (cid:366)तिवेदित किया गया है-
आर्रोप सं0-1 (cid:373)ी कु मार स(cid:529)म भार(cid:554)ाज अंचल निरी(cid:407)क-सह-कानूनगो के पद पर दिनांक- 05.08.2019 से दिनांक-15.06.2021 तक बालूमाथ अंचल काया(cid:330)लय म(cid:336) पद(cid:830)थापित थे। पद(cid:830)थापन के दौरान इनके (cid:554)ार मौजा बालू के सी०एस० मांग पंजी- II के पृ(cid:703) सं(cid:421)ा-105 म(cid:336) पूव(cid:330) के सी०एस० जमाबंदी रैयत धरम महतो पिता नकु महतो को घेरकर बढ़न महतो वगैरह पिता रघु महतो का नाम दज(cid:330) किया गया है। जिसम(cid:336) दज(cid:330) करने का कोई आधार अंकित नहीं है। (cid:366)थम (cid:778)(cid:700)या अंचल निरी(cid:407)क के (cid:554)ारा पंजी-II म(cid:336) छे ड़छाड़ किया गया है। सरकारी द(cid:721)ावेज म(cid:336) छे ड़छाड़ करना सरकारी सेवा संहिता के वि(cid:349)(cid:544) है। इस संबंध म(cid:336) अनुम(cid:503)ल पदाधिकारी, लातेहार के प(cid:361)ांक 98/(cid:586)ा० दिनांक 04.03.2022 के (cid:554)ारा (cid:366)ा(cid:593) जांच (cid:366)तिवेदन म(cid:336) (cid:373)ी कु मार स(cid:529)म भार(cid:554)ाज, अंचल निरी(cid:407)क-सह-कानूनगो बालूमाथ के पद पर रहते (cid:352)ए अपने पद का दु(cid:349)पयोग करते (cid:352)ए (cid:738)े(cid:453)ाचारी (cid:366)ल(िcid:407)त होता है।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026 आर्रोप सं0-2 मांग पंजी- II संबंधित ह(cid:651)ा के राज(cid:738) उप निरी(cid:407)क के (cid:366)भार म(cid:336) रहता है। एक वरीय अंचल निरी(cid:407)क/पदाधिकारी के (cid:554)ारा संबंधित राज(cid:738) उप निरी(cid:407)क के आवास म(cid:336) जाकर अपने से मांग पंजी- II को मांग कर ले जाना और कु छ दिनों बाद संबंधित राज(cid:738) उप निरी(cid:407)क को वापस करना अंचल निरी(cid:407)क के काय(cid:330)शैली एवं मांग पंजी- II का छे ड़छाड़ करने की बात संदेह की घेरे म(cid:336) आता है। अंचल निरी(cid:407)क को राज(cid:738) उप निरी(cid:407)क की उप(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) मांग पंजी- II का जांच करना चाहिए था। अंचल निरी(cid:407)क के (cid:554)ारा अपने अधिकार एवं कत(cid:330)(cid:681) का अनुचित (cid:349)प से उपयोग किया गया है। इनका यह कृ (cid:529) सरकारी सेवा आचार नियमावली के (cid:366)तिकू ल है।
आर्रोप सं0-3 इनके (cid:554)ारा काया(cid:330)लय के निग(cid:330)त पंजी म(cid:336) भी छे ड़छाड़ किया गया (cid:366)तीत होता है इस तरह के कृ (cid:529) भू-विवादों का कारण बनता है। किसी एक प(cid:407) को लाभ प(cid:352)ंचाने के उ(cid:542)े(cid:692) से निहित (cid:738)ाथ(cid:330)वश काय(cid:330) का(cid:303)रत किया गया (cid:366)तीत होता है। सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i) एवं (ii) के (cid:366)ावधानानुसार सरकारी सेवक से पूरी शीलनि(cid:703)ा एवं कत(cid:330)(cid:681) के (cid:366)ति नि(cid:703)ा की अपे(cid:407)ा की जाती है, जो (cid:373)ी कु मार स(cid:529)म् भार(cid:554)ाज के (cid:554)ारा इसका पालन नहीं किया गया है।
2. उ(cid:389) आरोपों हेतु विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-3015, दिनांक-13.09.2024 (cid:554)ारा (cid:373)ी भार(cid:554)ाज के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही संचालित की गयी, जिसम(cid:336) (cid:373)ी कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत भा0(cid:366)0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारख(cid:503) को संचालन पदाधिकारी नियु(cid:389) किया गया।
3. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के दिनांक-28.04.2025 (cid:554)ारा उपल(cid:617) कराये गये जांच (cid:366)तिवेदन म(cid:336) उ(cid:389) आरोपों म(cid:336) से आरोप सं0-1 एवं 2 को (cid:366)माणित पाया गया। जांच (cid:366)तिवेदन म(cid:336) पंजी- II म(cid:336) अपने लाभ के लिए छे ड़-छाड़ की गंभीर आपराधिक (cid:366)वृति को (cid:366)तिवेदित किया गया है।
4. (cid:373)ी भार(cid:554)ाज के वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)तिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी-सह- विभागीय जाँच पदाधिकारी से (cid:366)ा(cid:593) जांच (cid:366)तिवेदन की समी(cid:407)ा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत संचालन पदाधिकारी- सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के जांच (cid:366)तिवेदन से सहमत होते (cid:352)ए (cid:366)माणित आरोपों हेतु झारख(cid:503) सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 म(cid:336) वणि(cid:330)त शा(cid:304)(cid:721)/द(cid:503) अधिरोपित करने के बि(cid:802)दु पर विभागीय प(cid:361)ांक-1318, दिनांक-16.05.2025 (cid:554)ारा (cid:373)ी भार(cid:554)ाज से कारण-पृ(cid:453)ा की मांग की गयी। 5. (cid:373)ी भार(cid:554)ाज से (cid:366)ा(cid:593) कारण-पृ(cid:453)ा की समी(cid:407)ा की गई। समपि(cid:330)त कारण-पृ(cid:453)ा म(cid:336) (cid:373)ी भार(cid:554)ाज (cid:554)ारा कोई नया त(cid:538) अंकित नहीं किया गया, अपितु पूव(cid:330) म(cid:336) समपि(cid:330)त (cid:729)(cid:700)ीकरण को ही दोहराया गया। (cid:366)(cid:721)ुत कागजात एवं द(cid:721)ावेजों के आलोक म(cid:336) यह (cid:729)(cid:700) है कि "Mr. Satyam was engaged in manipulation and forging the Reg-II which is the serious matter as proven in the departmental proceeding. This act of forgery by Mr. Satyam Bhardwaj tantamount to betrayal of trust and killing the peace of mind of the Raiyat/tenant sho was affected by such criminal act/mens rea. If he continue in service he can do the same thing again and many other raiyats may get affected badly." तदालोक म(cid:336) लोकहित म(cid:336) (cid:366)माणित आरोपों की गंभीरता को देखते (cid:352)ए झारख(cid:503) सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (ix) के तहत (cid:373)ी भार(cid:554)ाज को सेवा से अनिवाय(cid:330) (cid:349)प से सेवानिवृत करने का निण(cid:330)य लिया गया ।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026 6. झारख(cid:503) सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-18 (6) के आलोक म(cid:336) आरोपी पदाधिकारी के वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)(cid:721)ावित द(cid:503) नियम-14 (ix) के अनिवाय(cid:330) सेवानिवृति अधिरोपित के संबंध म(cid:336) विभागीय प(cid:361)ांक-2725, दिनांक- 08.10.2025 के (cid:554)ारा कारण-पृ(cid:453)ा की मांग की गई ।
7. (cid:373)ी भार(cid:554)ाज (cid:554)ारा दिनांक-17.11.2025 को समपि(cid:330)त कारण-पृ(cid:453)ा की समी(cid:407)ा की गई जिसम(cid:336) बचाव- बयान की पुनरावृ(िcid:517) की गई है एवं कोई अति(cid:303)र(cid:389) सा(cid:409) नहीं पाया गया ।
8. अतः सभी त(cid:538)ों के समी(cid:407)ोपरांत (cid:373)ी कु मार स(cid:529)म भार(cid:554)ाज, त(cid:509)ालीन अंचल निरी(cid:407)क, बालूमाथ, लातेहार स(cid:637)ति अंचल निरी(cid:407)क, गोवि(cid:573)पुर धनबाद को झारख(cid:503) सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (ix) के तहत अनिवाय(cid:330) सेवानिवृति किया जाता है, जो आदेश निग(cid:330)मन की तिथि से (cid:366)भावित होगा ।
9. (cid:373)ी कु मार स(cid:529)म भार(cid:554)ाज, त(cid:509)ालीन अंचल निरी(cid:407)क, बालूमाथ, लातेहार स(cid:637)ति अंचल निरी(cid:407)क, गोवि(cid:573)पुर धनबाद के वाध(cid:330)(cid:400) सेवानिवृति को नियमानुसार अनुमा(cid:586) सेवानिवृति पावना यथा, उपदान, (cid:356)ुप बीमा, सामा(cid:586) भवि(cid:712) निधि एवं अ(cid:681)व(cid:351)त उपाजि(cid:330)त अवकाश का लाभ यथावत देय होगे ।
10. बिहार/झारख(cid:503) प(cid:336)शन नियमावली के नियम-46(क) के आलोक म(cid:336) (cid:373)ी कु मार स(cid:529)म भार(cid:554)ाज, त(cid:509)ालीन अंचल निरी(cid:407)क, बालूमाथ, लातेहार स(cid:637)ति अंचल निरी(cid:407)क, गोवि(cid:573)पुर धनबाद को दो तिहाई प(cid:336)शन (cid:738)ीकृ त होगा, जो पूण(cid:330) अश(cid:389)ता प(cid:336)शन और विशेष अति(cid:303)र(cid:389) प(cid:336)शन, यदि कोई हो, जो अनिवाय(cid:330) सेवानिवृति की तिथि को देय हो, से अधिक नहीं होगा ।
11. (cid:366)(cid:721)ाव पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन (cid:366)ा(cid:593) है ।
मंजू रानी (cid:738)ांसी, सरकार के संयु(cid:389) सचिव ।
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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णाराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयलय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 7700 –– 5500