झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत 7 चै(cid:287) , 1948 (श०)
सं(cid:201)या – 121 राँची, श(cid:467)नवार, 28 माच(cid:91), 2026 (ई०)
उ(cid:523)ाद एवं म(cid:552) कनषेध कवभाग ।
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अधिसूचना
26 माच(cid:91), 2026
सं(cid:421)ा :-01/नीकत-05-03/2024-718-- झारखंड उ(cid:523)ाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-II, 1915) की धारा 89 एवं 90 (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों, सह-पठित धारा 16 एवं 20 का (cid:366)योग करते (cid:352)ए झारखंड के रा(cid:475)पाल, खुदरा उ(cid:523)ाद दुकानों के संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना सं(cid:421)ा 01/नीति-05- 03/2024-903 दिनांक 31.05.2025 (cid:554)ारा अधिसूचित ''झारखंड उ(cid:523)ाद (मदिरा की खुदरा बि(cid:354)ी हेतु दुकानों की बंदोब(cid:721)ी एवं संचालन) नियमावली, 2025'' म(cid:336) संशोधन करने हेतु नि(cid:635)ांकित नियमावली बनाते ह(cid:339) -
1. सं(िcid:407)(cid:593) नाम, वि(cid:721)ार एवं (cid:366)ार(cid:641)-
(i) यह नियमावली ''झारखंड उ(cid:523)ाद (मकदरा ीि खुदरा कब(cid:354)ी हेतु दुािनं ीि बंर्दोब(cid:721)ी एवं संचालन) (र्संोधन) कनयमावली, 2026'' कही जायेगी।
(ii) इसका वि(cid:721)ार संपूण(cid:330) झारखंड रा(cid:475) म(cid:336) होगा।
(iii) यह नियमावली विभाग (cid:554)ारा अधिसूचना निग(cid:330)त होने की तिथि से लागू होगी।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) श(cid:467)नवार, 28 माच(cid:91), 2026 2. ''झारखंड उ(cid:523)ाद (मदिरा की खुदरा बि(cid:354)ी हेतु दुकानों की बंदोब(cid:721)ी एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नि(cid:635)ांकित नियमों म(cid:336) संशोधन/नियमों का अंतः (cid:830)थापन किया जाता है -
| 0 | कनयम | वतमान म ावधाकनत कनयम | स ंर्ोकधत ावधान |
| 1 | 18(i) | इस नियमावली के तहत खुदरा उȋाद दुकानों की अनुǒİɑयाँ दुकानों के संचालन Ůारʁ होने की तिथि से सामाɊतः दिनांक 31.03.2030 तक की अवधि के लिए बंदोबˑ की जायŐगी। परं तु, य े अनुǒİɑयाँ एक उȋाद वषŊ या उसके भाग के लिए ही Ůदान की जायŐगी, जिनका आगामी विȅीय वषŘ के लिए नवीकरण, दुकानों के स ंतुʼिपूवŊक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग Ȫारा निधाŊįरत शȅŘ एवं चालू वषŊ तथा प ूवŊ उȋाद वषŊ के लिए वांछित उȋाद राजˢ की Ůाİɑ के उपरांत आगामी उȋाद वषŊ के लिए पुननिŊधाŊįरत राजˢ/शȅŊ के अनुसार किया जा सके गा। किȶु जिला के खुदरा उȋाद अनुǒİɑयों का नवीकरण आगामी विȅीय वषŊ क े लिए के वल तभी किया जा सके गा, जबकि उस जिला की निधाŊįरत वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का कम-से-कम 95% उȋाद राजˢ के समतुʞ अनुǒİɑयों का नवीकरण जिला के अनुǒİɑधाįरयों Ȫारा कराया जाय। इस संबंध मŐ बंदोबˑी की गणना करते Šए गणित के सɄिकटीकरण नियम का उपयोग किया जायेगा। उदाहरणˢŝप - 94.50% से अधिक बंदोबˑ दुकान को भी 95% बंदोबˑ माना जायेगा। इस नियमावली के तहत विȅीय वषŊ 2025-26 मŐ खुदरा उȋाद दुकानों के समूह की ब ंदोबˑी किये जाने की İ̾थति मŐ निगŊत अनुǒİɑ दिनांक 31.03.2026 तक के लिए | इस नियमावली के तहत खुदरा उȋाद दुकानों की अनुǒİɑयाँ दुकानों के संचालन Ůारʁ होने की तिथि से सामाɊतः दिनांक 31.03.2030 तक की अवधि के लिए बंदोबˑ की जायŐगी। परं तु, ये अनुǒİɑयाँ एक उȋाद वषŊ या उसके भाग के लिए ही Ůदान की जायŐगी, जिनका आगामी विȅीय वषŘ क े द लिए नवीकरण, ुकानों के संतुʼिपूवŊक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग Ȫारा निधाŊįरत शȅŘ एवं चालू वषŊ तथा पूवŊ उȋाद वषŊ के लिए वांछित उȋाद राजˢ की Ůाİɑ के उपरांत प आगामी उȋाद वषŊ के लिए ुननिŊधाŊįरत राजˢ/शȅŊ के अनुसार किया जा सके गा। इस नियमावली के तहत विȅीय वषŊ 2025-26 म Ő खुदरा उȋाद दुकानों के समूह की बंदोबˑी किये जाने की İ̾थति मŐ निगŊत अनुǒİɑ दिनांक 31.03.2026 तक के लिए Ůदान की जायेगी। Ɋ ूनतम Ůȑाभूत राजˢ का मासिक वितरण किया जायेगा। अनुवȅŎ विȅीय वषŘ मŐ इस नियमावली के नियम 19 मŐ वणिŊत शȅŖ के आलोक म Ő तथा खुदरा उȋाद दुकानों के समूह के लिए निधाŊįरत वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ मŐ Ɋ ूनतम 10% वृİȠ के साथ इसका आगामी नवीकरण एक-एक विȅीय वषŊ के लिए किया जायेगा। |
| Ůदान की जायेगी। Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का मासिक वितरण किया जायेगा। अनुवȅŎ विȅीय वषŘ मŐ इस नियमावली के नियम 19 मŐ वणिŊत शȅŘ के आलोक मŐ तथा खुदरा उȋाद दुकानों क े समूह के लिए निधाŊįरत वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ मŐ Ɋूनतम 10% वृİȠ के साथ इसका आगामी नवीकरण एक-एक विȅीय वषŊ क े लिए किया जायेगा। | |||
| 2 | 22(iii) | द ुकान/दुकानों के समूह हेतु निधाŊįरत कु ल वाषिŊक उȋाद राजˢ का 5% Ůतिभूति राशि के ŝप मŐ विहित ऑनलाइन विधि अथवा बœक ड Ō ाɝ के ŝप मŐ अधिकतम पाँच (5) कायŊ दिवसों के अंतगŊत जमा करना होगा। यह राशि राǛ सरकार के सिविल डिपोजिट हेड 8443 के अ ंतगŊत जमा की जायेगी। यदि किसी आवेदक क े Ȫारा जमा की गई कु ल अŤिम धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) आवʴक Ůतिभूति राशि से अधिक है, तो उसे Ůतिभूति राशि अथवा अŤिम उȋाद पįरवहन कर मŐ सामंजित कर दिया जायेगा एवं अंतर राशि वापस कर दी जायेगी, परं तु यदि आवेदक के Ȫारा जमा की गई कु ल धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) Ůतिभूति राशि अथवा अŤिम उȋाद पįरवहन कर से कम है, तो उɎŐ अंतर राशि को जमा करना होगा। Ůतिभूति राशि राʼŌ ीय बचत Ůमाण पũ (National Saving Certificate) के ŝप मŐ भी जमा की जा सके गी। राʼŌ ीय बचत Ůमाण पũ (National Saving Certificate) के ŝप मŐ जमा की गई Ůतिभूति राशि आयुƅ उȋाद के नाम स े थातीकृ त (Pledged) रहेगी। यह राशि | आवेदक को दुकान/दुकानों के समूह हेतु निधाŊįरत क ु ल वाषिŊक उȋाद राजˢ का 5% Ůतिभूति राशि क े ŝप मŐ ऑनलाइन विधि से अधिकतम पाँच (5) कायŊ दिवसों के अंतगŊत जमा करना होगा। यह राशि राǛ सरकार के सिविल डिपोजिट हेड 8443 क े अंतगŊत जमा की जायेगी। यदि किसी आवेदक क े Ȫारा जमा की गई कु ल अŤिम धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) आवʴक Ůतिभूति राशि से अधिक है, तो उसे Ůतिभूति राशि अथवा अŤिम उȋाद पįरवहन कर मŐ सामंजित कर दिया जायेगा एवं अंतर राशि वापस कर दी जायेगी, परं तु यदि आवेदक के Ȫारा जमा की गई कु ल धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), Ůतिभूति राशि अथवा अŤिम उȋाद पįरवहन कर से कम ह ै, तो उɎŐ अंतर राशि को जमा करना होगा। अनुǒİɑधारी को अनुǒİɑ वाले जिले मŐ अवİ̾थत अनुसूचित ʩवसायिक बœक (Scheduled Commercial Bank) से e-Bank Guarantee जमा करने की सुविधा होगी। e-Bank Guarantee की माɊता दिनांक 30.09.2030 तक होगी। e-Bank Guarantee जमा करने पर उसके Ȫारा जमा की गई जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी। विȅीय वषŊ 2025-26 की खुदरा उȋाद दुकानों |
| अनुǒİɑ अवधि की समाİɑ के बाद राǛ सरकार के समˑ दावों और देयों के अंतिम निˑारण के पʮात वापस किये जाने योƶ है। इस राशि की वापसी मŐ अनुǒाधारी को किसी Ůकार का ɯाज देय नहीं होगा। बंदोबˑी की एक माह के अंदर अनुǒİɑधारी Ůतिभूति राशि क े एवज मŐ झारखंड राǛ मŐ अवİ̾थत राʼŌ ीय ब œक की ''बœक गारं टी" भी समपिŊत कर सकता ह ै, जिसकी माɊता अवधि संपूणŊ बंदोबˑी की अवधि से छः माह अधिक तक की रहेगी। बœक गारं टी के सȑापन के पʮात, अनुǒाधारी Ȫारा Ůतिभूति राशि के ŝप मŐ जमा की गई NSC विमुƅ कर दी जायेगी। ससमय Ůतिभूति राशि जमा नहीं करने पर अनुǒİɑ पदाधिकारी आवेदक के पƗ मŐ किये गये बंदोबˑी को निरˑ कर नियम 16(ii) के तहत कारŊवाई करŐगे एवं Ȫितीय एवं तृतीय सफल बंदोबˑ आवेदक को Ţमानुसार आमंũित करŐगे। | की अनुǒİɑ Ůाɑ करने हेतु आवेदक Ȫारा किसी भी ŝप मŐ (ऑनलाइन विधि अथवा बœक डŌ ाɝ एवं राʼŌ ीय बचत Ůमाण पũ) जमा की गई जमानत राशि को अनुǒİɑ अवधि के दौरान e-Bank Guarantee से Ůति̾थापित किया जा सके गा एवं उनके Ȫारा देय सभी Ůकार के राजˢ अधिभारों की कटौती के पʮात e-Bank Guarantee वापसी योƶ होगी। ससमय Ůतिभूति राशि जमा नहीं करने पर अनुǒİɑ पदाधिकारी आवेदक के पƗ मŐ किये गये ब ंदोबˑी को निरˑ कर नियम 16(ii) के तहत कारŊवाई करŐगे एवं Ȫितीय एवं तृतीय सफल ब ंदोबˑ आवेदक को Ţमानुसार आमंũित करŐगे। | ||
| 3 | 41 | अबंर्दोब दु ािनं ाि कनार - (i) लॉटरी के माȯम से यदि किसी जिला मŐ कतिपय खुदरा उȋाद दुकान/दुकानों का समूह चार Ůयासों के बावजूद अबंदोबˑ रह जाते हœ, तो उȋाद राजˢ संŤहण को अƗुǹ रखने के उȞेʴ से जिला बंदोबˑ पदाधिकारी Ȫारा संबंधित जिला क े कु ल निधाŊįरत Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का अधिकतम 10%, जिला के बंदोबˑ दुकानों मŐ उनके Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ के आधार पर समानुपातिक ŝप से वितįरत किया जा सके गा तथा बंदोबˑ दुकानों के Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ मŐ समानुपातिक ŝप से वृİȠ की जा सके गी। इस संबंध मŐ बंदोबˑ दुकानों के | अबंर्दोब दु ािनं ाि कनार - (i) यदि किसी जिला मŐ कतिपय खुदरा उȋाद दुकान/दुकानों का समूह अबंदोबˑ रह जाते हœ अथवा वैसे बंदोबˑ द ुकान, जिनका आगामी वषŖ मŐ नवीकरण नहीं कराया जाता है, तो वैसी अबंदोबˑ दुकानों की ब ंदोबˑी एवं संचालन की ŮŢिया निɻवत होगी - क) अबंदोबˑ/अनवीकृ त, दुकान/दुकानों की Ůकृ ति, समूह की संरचना एवं वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ को अƗुǹ रखते Šए बिŢी द अधिसूचना को Ůकाशित कर ुकानों की ब ंदोबˑी हेतु अधिकतम दो Ůयास किया जायेगा। ख) उपरोƅ कं डिका (क) के आलोक मŐ किये गये Ůयास के बाद भी यदि दुकान/ दुकानों के |
| अनुǒाधारी Ȫारा Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ मŐ Šई व ृİȠ का मानना बाȯकारी होगा। उदाहरणˢŝप- यदि किसी जिला का चालू विȅीय वषŊ का Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ 100 करोड़ ŝपये निधाŊįरत है। अधिकतम चार Ůयासों के उपरांत भी यदि बंदोबˑ दुकानों का Ɋ ूनतम Ůȑाभूत राजˢ 87 करोड़ ŝपये है, तो 10 करोड़ ŝपये (निधाŊįरत Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का 10%) बंदोबˑ दुकानों के राजˢ मŐ उनके Ɋ क े ूनतम Ůȑाभूत राजˢ समानुपातिक ŝप से वितįरत कर दिये जायŐगे। यदि किसी बंदोबˑ खुदरा उȋाद दुकानों के समूह का वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ, जिला के बंदोबˑ Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का 5% है, तो इस बंदोबˑ खुदरा उȋाद दुकानों के समूह का वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ 50 लाख ŝपये की वृİȠ के साथ निधाŊįरत की जायेगी। इस Ůकार जिला के बंदोबˑ दुकानों का Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ 97 करोड़ ŝपये निधाŊįरत कर दिया जायेगा। शेष 3 करोड़ ŝपये क े Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ वाले खुदरा द ुकान/दुकानों के समूह का राजˢ उȝहण हेतु आयुƅ उȋाद के Ȫारा नियम 41 के (ii) एवं (iii) क े आलोक मŐ निणŊय लिया जा सके गा। | समूह अबंदोबˑ रह जाता है, तो समूह मŐ शामिल द ुकानों को अलग-अलग एकल दुकान के ŝप मŐ वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ को अƗुǹ रखते Šए बिŢी अधिसूचना को Ůकाशित कर दुकान की ब ंदोबˑी हेतु अधिकतम दो Ůयास किया जायेगा। ग) उपरोƅ कं डिका (ख) के आलोक मŐ किये गये Ůयास के बाद भी यदि दुकान अबंदोबˑ रह जाती है तो अबंदोबˑ खुदरा उȋाद दुकान का स ंचालन वैकİʙक कायŊकारी ʩव̾था के तहत झारखंड राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा किया जायेगा। झारखंड राǛ बिवरे जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा दुकान संचालन Ůारʁ किये जाने के पʮात भी बिŢी अधिसूचना Ůकाशित कर दुकानों की बंदोबˑी हेतु Ůयास उस वषŊ हेतु निधाŊįरत वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ पर किया जायेगा। घ) किसी विȅीय वषŊ मŐ झारखंड राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा खुदरा उȋाद दुकान का संचालन किये जाने के बाद द ुकान की बिŢी के Trend के आधार पर उस द ुकान के लिए आगामी विȅीय वषŊ के लिए नये सिरे से वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का निधाŊरण किया जा सके गा। एतद् हेतु जिला के उपायुƅ के Ȫारा आयुƅ उȋाद की सहमति से नया वाषिŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ निधाŊįरत करते Šए आगामी विȅीय वषŊ के लिए इन दुकानों की लॉटरी के माȯम से बंदोबˑी हेतु बिŢी अधिसूचना Ůकाशित कर पुनः Ůयास किया जायेगा। | ||
| श द (iii) ेष अबंदोबˑ ुकान/दुकानों के समूह की बंदोबˑी हेतु बंदोबˑ पदाधिकारी | (iii) खुदरा उȋाद दुकानों का संचालन झारखंड राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड Ȫारा निɻ | ||
| Ȫारा की गई अनुशंसा के आलोक मŐ Ůˑावित द ुकानों को कम करने/̾थल पįरवतŊन करने/दुकानों को समाɑ करने, निगम (JSBCL) क े माȯम से अबंदोबˑ दुकानों का संचालन किये जाने के संबंध मŐ राǛ सरकार का निणŊय अ ंतिम होगा। इस संबंध मŐ खुदरा उȋाद दुकानों क े अनुǒİɑधारी को कोई आपȅि नहीं होगी। | ŮŢिया एवं शȅŘ के तहत किया जायेगा - क) झारखंड राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा संचालित खुदरा उȋाद दुकानŐ No Profit/No Loss की ʩव̾था के तहत संचालित की जायŐगी। दुकानों के संचालन से Ůाɑ होने वाली बिŢी से उȋाद कर, उȋाद पįरवहन कर, अतिįरƅ उȋाद कर, मूʞ वधिŊत कर एवं लाभांश (नियम 34(ii) Ȫारा थोक बिŢी मूʞ का 12% निधाŊįरत) के ŝप मŐ Ůाɑ होने वाली राशि मŐ से आवʴक खचŊ की कटौती कर शेष राशि झारखंड राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा राǛ कोषागार मŐ जमा कर दी जायेगी। ख) झारखंड राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा संचालित की जाने वाली अबंदोबˑ खुदरा उȋाद दुकानों के लिए Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ की बाȯता नहीं रहेगी। ग) झारखंड राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा संचालित खुदरा उȋाद दुकानों म Ő मदिरा की आपूȅिŊ झारखंड राǛ बिवरे जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 1C एवं 1D गोदाम से की जायेगी। झारखंड राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड Ȫारा संचालित दुकानों मŐ आपूतिŊत मदिरा का आपूȅिŊ मूʞ, संबंधित कɼनियों को झारखंड राǛ बिवरे जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा, द ुकानों मŐ मदिरा की खुदरा बिŢी के उपरांत भ ुगतान किया जायेगा। द घ) ुकानों के संचालन हेतु पįरसर की ʩव̾था, किराये पर झारखंड राǛ बिवरे जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा की जायेगी। पįरसर का चयन, जिला के उपायुƅ की अȯƗता मŐ गठित निɻ समिति के Ȫारा किया जायेगा - (a) उपायुƅ Ȫारा नामित अपर समाहȅाŊ से अɊून कोई पदाधिकारी- सद˟ (b) संबंधित अनुमǷल पदाधिकारी - सद˟ (c) दुकान की अवİ̾थति Ɨेत्र के अंचलाधिकारी - सद˟ | ||
| (d) कायŊपालक अभियंता, भवन निमाŊण विभाग - सद˟ (e) सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद (उȋाद एवं मȨ निषेध विभाग) - सद˟ सचिव समिति Ȫारा निधाŊįरत किराया, बिजली बिल एवं दुकान मŐ लगने वाले आवʴक उपˋरों तथा द ुकानों के संचालन मŐ Ůयुƅ अɊ सामŤियों एवं खचŊ का भुगतान झारखंड राǛ बिवरे जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा किया जायेगा। ड़) झारखǷ राǛ बिवरे जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ůबंध निदेशक, आयुƅ उȋाद की सहमति से खुदरा उȋाद दुकानों के संचालन हेतु अवर निरीƗक उȋाद एवं उससे Ɋून के Ţम के पदधारकों की सेवा दुकान Ůभारी, दुकान सहायक एवं दुकान पयŊवेƗक के ŝप मŐ ले सकते हœ। च) आवʭतानुसार खुदरा उȋाद दुकानों के स ंचालन हेतु Ůति दुकान एक दुकान Ůभारी तथा एक या एक से अधिक दुकान सहायक का चयन ŵम, नियोजन एवं ŮशिƗण विभाग Ȫारा निधाŊįरत दर के आलोक मŐ दैनिक पाįरŵमिक के भुगतान क े आधार पर झारखǷ राǛ बिवरे जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड Ȫारा भी किया जा सके गा। द ुकान Ůभारी को ŵम, नियोजन एवं ŮशिƗण विभाग Ȫारा निधाŊįरत कु शल ŵमिक के पाįरŵमिक तथा दुकान सहायक को अकु शल ŵमिक के पाįरŵमिक के अनुŝप भुगतान किया जायेगा। द ुकान सहायक/दुकान Ůभारी का चयन, जिला के उपायुƅ की अȯƗता मŐ गठित निɻ समिति के Ȫारा किया जायेगा - (a) उपायुƅ Ȫारा नामित अपर समाहȅाŊ से अɊून कोई पदाधिकारी- सद˟ (b) संबंधित अनुमǷल पदाधिकारी - सद˟ (c) ŵम अधीƗक - सद˟ (d) सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद (उȋाद एवं मȨ निषेध विभाग) - सद˟ सचिव छ) उपरोƅ कमिŊयों के चयन के Ţम मŐ, यह स ुनिʮित किया जायेगा कि उनके विŝȠ किसी | |||
| Ůकार का बकाया, Over Pricing, पेनाʐी, अनियमितता इȑादि की शिकायत लंबित न हो। इस संबंध मŐ सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद-सह-जिला Ůबंधक Ȫारा Ůमाण पũ उपलɩ कराया जायेगा। द ज) ुकानों के संचालन हेतु कमŎ का चयन, प ूवŊ मŐ झारखǷ राǛ बिवरे जेज कॉरपोरे शन लिमिटेड Ȫारा संचालित खुदरा उȋाद दुकानों मŐ कायŊरत कमŎ अथवा जिला नियोजनालय मŐ निबंधित ʩİƅयों मŐ से किया जा सके गा। झ) उपरोƅ कमिŊयों का चयन पूणŊतः अ̾थायी होगा तथा उनका कायŊ संतोषŮद नहीं पाये जाने म की İ̾थति Ő जिला के सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद से Ůाɑ अनुशंसा के आधार पर झारखǷ राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड Ȫारा उनकी सेवा समाɑ कर दी जायेगी। द ट) ुकानों की सुरƗा हेतु आवʴकतानुसार Ůȑेक खुदरा उȋाद दुकान मŐ Ťाहकों की संƥा क े आधार पर गृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन विभाग क े दिशा-निदőशों के अनुसार Ůȑेक दुकान के लिए आवʴकतानुसार सƗम होमगाडŊ की सेवा जिला क े सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद के Ȫारा Ůाɑ की जा सके गी। ठ) सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद Ȫारा Ůȑेक खुदरा उȋाद दुकानों के पयŊवेƗण के लिए उȋाद एवं मȨ निषेध विभाग/झारखǷ राǛ क े बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड योƶ पदाधिकारी/कमŎ की Ůतिनियुİƅ की जायेगी। स ड) ंबंधित जिला के सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद को Ůˑावित वैकİʙक ʩव̾था के अंतगŊत खुदरा उȋाद दुकानों के स ंचालन के लिए जिला ˑर पर अनुवीƗण हेतु नोडल पदाधिकारी के ŝप मŐ नामित किया जायेगा। स ढ) आवʴकतानुसार ंबंधित जिलों के | |||
| उपायुƅ Ȫारा खुदरा उȋाद दुकानों के संचालन, अनुŵवण एवं पयŊवेƗण हेतु अतिįरƅ कमŎ/ पदाधिकारी की Ůतिनियुİƅ की जायेगी। ण) झारखǷ राǛ बिवरे जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा वैकİʙक ʩव̾था के तहत ख द क े स ह ुदरा उȋाद ुकानों ंचालन ेतु आवʴकतानुसार एजेİɌयों यथा पįरवहन एजेɌी, Cash Collection Agency, Security Agency, Insurance Agency एवं Auditors की नियुİƅ के संबंध मŐ निणŊय लिया जायेगा एवं तदनुसार कारŊवाई करते Šए इसे सुनिʮित किया जायेगा। ख त) ुदरा उȋाद दुकानों मŐ अưिशमन तथा द ुकानों के संचालन/पयŊवेƗण एवं सुरƗा के ̊ʼिकोण से सभी उपˋर झारखǷ राǛ बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के Ȫारा लगाये जायŐगे। थ) झारखǷ राǛ बिवरे जेज कॉरपोरेशन लिमिटेड Ȫारा वैकİʙक ʩव̾था के तहत दुकानŐ तबतक संचालित की जायŐगी, जबतक कि उन द ुकानों की बंदोबˑी निजी खुदरा ʩवसायियों के साथ नहीं हो जाती हो। |
3. विभागीय अधिसूचना सं(cid:421)ा 903 दिनांक 31.05.2025 (cid:554)ारा अधिसूचित ''झारखंड उ(cid:523)ाद (मदिरा की खुदरा बि(cid:354)ी हेतु दुकानों की बंदोब(cid:721)ी एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के शेष नियम यथावत रह(cid:336)गे।
झारखंड रा(cid:475)पाल के आदेश से,
अमर ुि मार कसंह, सरकार के उप सचिव ।
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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तएवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 112211 –– 5500