झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
14 फा(cid:227)गुन, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 90 राँची, गु(cid:509)वार, 5 माच(cid:91), 2026 (ई०)
गृह, ािरा एवं आपदा (cid:366)बंधन कवभाग
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संक(cid:665)
16 फरवर(cid:547), 2026
सं(cid:421)ा-07/र्हो०गा० (आर्रोप)-05/2024-1031--झारख(cid:503) गृह र(cid:407)ा वाहिनी के प(cid:361)ांक- 327, दिनांक- 19.02.2025 के (cid:554)ारा गठित आरोप सं(cid:421)ा 01 एवं 02 म(cid:336) (cid:373)ी रवि कु मार कु जूर, त(cid:509)ालीन जिला समादे(cid:700)ा, झारख(cid:503) गृह र(cid:407)ा वाहिनी, हजारीबाग (वत(cid:330)मान गि(cid:303)रडीह) के वि(cid:349)(cid:544) हजारीबाग म(cid:336) पद(cid:830)थापन के दौरान 23 निजी (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों को फज(cid:334) तरीके से नामांकित एवं पुन(cid:330)नामांकित कर (cid:349)पये 1,03,72,734/- (एक करोड़ तीन लाख बह(cid:517)र हजार सात सौ चौतीस (cid:349)पये) भुगतान करने के वि(cid:349)(cid:544) लोहसिंघना थाना, हजारीबाग म(cid:336) (cid:366)ाथमिकी सं(cid:421)ा 208/2024, दिनांक-14.11.2024 विभि(cid:580) धाराओं म(cid:336) दज(cid:330) है ।
आरोप प(cid:361) की कं डिका-03 एवं 04 म(cid:336) अंकित आरोप हजारीबाग म(cid:336) गृहर(cid:407)कों के नवनामांकन से संबंधित वि(cid:466)ापन सं(cid:421)ा-01/2019 से संबंधित है। इस मामले म(cid:336) भी लोहसिंघना थाना, हजारीबाग म(cid:336) (cid:366)ाथमिकी सं(cid:421)ा-171/2021, दिनांक-13.12.2021 दज(cid:330) कराया गया है ।
(cid:373)ी कु जूर पर लगाये गये आरोप ब(cid:352)प(cid:407)ीय ह(cid:339), जिसम(cid:336) दो (cid:366)ाथमिकी लोहसिंघना थाना, हजारीबाग म(cid:336) दज(cid:330) ह(cid:339)। वि(cid:466)ापन सं(cid:421)ा-10/2019 से संबंधित अनेक द(cid:721)ावेजों के साथ-साथ (cid:373)ी कु जूर (cid:554)ारा समपि(cid:330)त 2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 5 माच(cid:91), 2026 अतएव (cid:373)ी रवि कु मार कु जूर के वि(cid:349)(cid:544) गठित आरोप (आरोप प(cid:361) संल(cid:432)) की जाँच के लिए सिविल सेवा (वग(cid:334)करण, निय(cid:361)ंण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के अधीन (cid:373)ी सुनील कु मार, सेवानिवृत भा०(cid:366)०से० को संचालन पदाधिकारी तथा (cid:373)ीमती किरण बोदरा, अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा (cid:366)बंधन विभाग, झारख(cid:503), राँची को उप(cid:830)थापन पदाधिकारी के (cid:349)प म(cid:336) नियु(cid:389) किया जाता है ।
2 (cid:373)ी रवि कु मार कु जूर से यह अपे(cid:407)ा की जाती है कि संचालन पदाधिकारी के सम(cid:407) इस संक(cid:665) की (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) की तिथि से 10 (दस) दिनों के अंदर या जैसा कि संचालन पदाधिकारी विहित करे अपना अंतिम बचाव प(cid:407) संचालन पदाधिकारी के सम(cid:407) समपि(cid:330)त करेग(cid:336) ।
3. आरोपित पदाधिकारी अपने बचाव म(cid:336) किसी सा(cid:409) या सा(cid:409)ों को (cid:366)(cid:721)ुत कर सक(cid:336) गे ।
4. विभागीय काय(cid:330)वाही संचालन (cid:366)(cid:721)ाव पर माननीय विभागीय (मु(cid:421)) मं(cid:361)ी का अनुमोदन (cid:366)ा(cid:593) है । आदे :- आदेश दिया जाता है कि इस संक(cid:665) की एक (cid:366)ति विभागीय संचालन पदाधिकारी एवं एक (cid:366)ति (cid:373)ी रवि कु मार कु जूर को जानकारी एवं आव(cid:692)क कार(cid:330)वाई के लिए (cid:366)ेषित की जाए ।
झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,
ओम (cid:366)ाि कतवारी,
सरकार के संयु(cid:389) सचिव ।