झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
29 फा(cid:227)गुन, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 126 राँची, शु(cid:272)वार, 20 माच(cid:91), 2026 (ई०)
गृह, ािरा एवं आपदा (cid:366)बंधन कवभाग ।
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अ(cid:876)धसूचना
13 माच(cid:91), 2026
सं०-19/FSL (01)-01/2025-1070--के (cid:574)ीय परी(cid:407)ा समिति, राज(cid:738) पष(cid:330)द, झारख(cid:503), राँची के प(cid:361)ांक-600, दिनांक-12.06.2023 के आलोक म(cid:336) झारख(cid:503) रा(cid:475) विधि वि(cid:466)ान (cid:366)योगशाला सेवा नियामवली, 2019 के कं डिका-11 "स(cid:636)ु(िcid:700)" के तहत रा(cid:475) विधि वि(cid:466)ान निदेशालय एवं (cid:366)योगशाला, झारख(cid:503), राँची म(cid:336) काय(cid:330)रत सहायक निदेशकों के लिए आयोजित की जाने वाली विभागीय परी(cid:407)ा हेतु विषय, पूणा(cid:333)क, उ(cid:517)ीणा(cid:333)क एवं समयावधि निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जाना विचाराधीन है।
2. झारख(cid:503) रा(cid:475) विधि वि(cid:466)ान (cid:366)योगशाला सेवा नियमावली, 2019 की कं डिका-11 "स(cid:636)ु(िcid:700)" के तहत नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:366)ावधान अंकित है :-
सहायक निदेशकों / वरीय वै(cid:466)ानिक पदाधिका(cid:303)रयों की सेवा संपु(िcid:700) हेतु (1) हि(cid:573)ी टि(cid:596)ण एवं (cid:366)ा(cid:349)पण परी(cid:407)ा (2) किसी एक जनजातीय भाषा (कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (cid:554)ारा अधिसूचित) (3) लेखा परी(cid:407)ा एवं (4) विभागीय परी(cid:407)ा (झारख(cid:503) सेवा संहिता, वि(cid:517) संहिता, कोषागार संहिता, सरकारी सेवक नियमावली, प(cid:336)शन नियमावली, छु (cid:485)ी नियमावली, या(cid:361)ा भ(cid:517)ा नियमावली, आदि) म(cid:336) उ(cid:517)ीण(cid:330)ता आव(cid:692)क होगी। 2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) शु(cid:272)वार, 20 माच(cid:91), 2026 3. तदलोक म(cid:336) कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारख(cid:503), राँची एवं राज(cid:738) पष(cid:330)द से (cid:366)ा(cid:593) परामश(cid:330) एवं सहमति के आलोक म(cid:336) झारख(cid:503) रा(cid:475) विधि वि(cid:466)ान (cid:366)योगशाला सेवा नियमावली-2019 के संबंधित संवग(cid:330) हेतु विभागीय परी(cid:407)ा के विषय एवं पा(cid:492)(cid:354)म आदि का निधा(cid:330)रण नि(cid:635)वत किया जाता है :-
| ०सं० | कवषय | प ूणा ि | उीणा ि | समयावकध | |||
| 1 | Law Part 1 or Criminal Law and Law of Evidence | without Books | 100 | Lower Standard | Higher Standard | 1.5 घंटा | |
| 40 | 60 | ||||||
| With Book | 100 | * | 60 | 1.5 घंटा | |||
| 2 | ल ेखा (पुˑक रहित) | 100 | 50 | 1.30 घंटा | |||
| 3 | ल ेखा (पुˑक सहित) | 100 | 50 | 1.30 घंटा | |||
| 4 | हिȽी (लिİखत) हिȽी (मौİखक) | 200 100 | 120 60 | 3 घंटा --- | |||
| 5 | Forensic (पुˑक रहित) (सभी Ůशाखाओं के लिए अनिवायŊ) | Subjective | 100 | 40 | 60 | 3 घंटा | |
| 6 | जनजातीय भाषा (लिİखत) स ंथाली/मु ंडारी/उरॉव/हो जनजातीय भाषा (मौİखक) स ंथाली/मु ंडारी/उरॉव/हो | 100 | 60 उDŽ ˑर 50 निɻ ˑर 60 उDŽ ˑर 50 निɻ ˑर | 3 घंटा |
कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारख(cid:503), राँची (cid:554)ारा झारख(cid:503) (cid:366)शासनिक सेवा के पदाधिका(cid:303)रयों हेतु निधा(cid:330)(cid:303)रत विभागीय परी(cid:407)ा के लिए निधा(cid:330)(cid:303)रत पा(cid:492)(cid:354)म (Forensic विषय छोड़कर) रा(cid:475) विधि वि(cid:466)ान निदेशालय एवं (cid:366)योगशाला, झारख(cid:503), राँची के सहायक निदेशक/वरीय वै(cid:466)ानिक पदाधिकारी हेतु उ(cid:389) विभागीय परी(cid:407)ा (Forensic विषय छोड़कर अ(cid:586) विषयों) के लिए सम(cid:349)प होगा।
4. Forensic (पु(cid:721)क रहित) (सभी (cid:366)शाखाओं के लिए अनिवाय(cid:330)) विषय हेतु वि(cid:721)ृत पा(cid:492)(cid:354)म प(cid:303)रशि(cid:700)-1 के (cid:349)प म(cid:336) संल(cid:432) है।
5. (cid:366)(cid:721)ावित संशोधन के उपरांत झारख(cid:503) रा(cid:475) विधि वि(cid:466)ान (cid:366)योगशाला सेवा नियमावली, 2019 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।
6. (cid:366)(cid:721)ाव पर मं(cid:361)ीपरीषद की बैठक दिनांक-24.02.2026 म(cid:336) मद सं(cid:421)ा-02 के (cid:349)प म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)लित करते (cid:352)ए (cid:738)ीकृ त।
वंदना दादेल,
सरकार के अपर मु(cid:421) सचिव ।