झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
5 चै(cid:287), 1948 (श०)
सं(cid:201)या – 142 राँची, गु(cid:509)वार, 26 माच(cid:91), 2026 (ई०)
गृह, ािरा एवं आपदा (cid:366)बंधन कवभाग ।
--------
अधिसूचना
29 जनवर(cid:547), 2026
सं0-14/ए०-29/2019-280--(cid:373)ी (cid:368)ज किशोर भारती (रा०पु०से०), त(cid:509)ालीन पुलिस उपाधी(cid:407)क, एस०आई०आर०बी०-02, खू ँटी स(cid:637)ति सेवानिवृत के वि(cid:349)(cid:544) पहली प(cid:521)ी के रहते दू सरी शादी करने तथा पहली प(cid:521)ी को मानसिक, शारी(cid:303)रक एवं आथि(cid:330)क (cid:349)प से (cid:366)ताड़ित करने का आरोप है। (cid:373)ी भारती का उ(cid:389) कृ (cid:529) सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 23 (2) का उ(cid:671)ंघन है।
2. उ(cid:389) कृ (cid:529) के लिए पुलिस मु(cid:421)ालय के (cid:554)ारा की गई अनुशंसा के आलोक म(cid:336) (cid:373)ी (cid:368)ज किशोर भारती (रा०पु०से०), त(cid:509)ालीन पुलिस उपाधी(cid:407)क एस०आई०आर०बी०-02, खू ँटी स(cid:637)ति सेवानिवृत के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-3604, दिनांक-22.09.2021 (cid:554)ारा झारख(cid:503) प(cid:336)शन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत् विभागीय काय(cid:330)वाही का संचालन किया गया।
3. संचालन पदाधिकारी-सह-जाँच पदाधिकारी के (cid:554)ारा दिनांक-25.03.2022 को जाँच (cid:366)तिवेदन समपि(cid:330)त किया गया। (cid:373)ी भारती के वि(cid:349)(cid:544) संचालित विभागीय काय(cid:330)वाही के संचालन पदाधिकारी (cid:554)ारा उनके वि(cid:349)(cid:544) गठित आरोपों को (cid:366)माणित (cid:366)तिवेदित किया गया।
4. (cid:373)ी भारती के वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)माणित आरोपों के आधार पर उनसे झारख(cid:503) प(cid:336)शन नियमावली के नियम 2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 26 माच(cid:91), 2026 5. उ(cid:389) (cid:366)(cid:721)ावित द(cid:503) अधिरोपित किये जाने के पूव(cid:330) विभागीय प(cid:361)ांक-5384, दिनांक-16.11.2023 (cid:554)ारा झारख(cid:503) लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारख(cid:503) लोक सेवा आयोग, राँची (cid:554)ारा (cid:373)ी भारती के वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)माणित आरोपों के लिए उनके प(cid:336)शन से 10 (दस) (cid:366)तिशत राशि की कटौती अगले 05 (पाँच) वष(cid:344) तक करने का द(cid:503) अधिरोपित करने पर सहमति का परामश(cid:330) प(cid:361)ांक-4504, दिनांक 19.12.2025 (cid:554)ारा दिया गया है।
6. झारख(cid:503) लोक सेवा आयोग, राँची से उ(cid:389) (cid:366)ाप्त परामश(cid:330) एवं सहमति के स(cid:644)क विचारोपरांत (cid:373)ी (cid:368)ज किशोर भारती (रा०पु०से०), त(cid:509)ालीन पुलिस उपाधी(cid:407)क, एस०आई०आर०बी०-02, खू ँटी स(cid:637)ति सेवानिवृत के वि(cid:349)(cid:544) झारख(cid:503) प(cid:336)शन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत् "प(cid:336)शन से 10 (दस) (cid:366)तिशत राशि अगले 05 (पाँच) वष(cid:344) तक कटौती" का द(cid:503) अधिरोपित करते (cid:352)ए उनके वि(cid:349)(cid:544) विभागीय संक(cid:665) सं(cid:421)ा-3604, दिनांक-22.09.2021 (cid:554)ारा संचालित विभागीय काय(cid:330)वाही का नि(cid:721)ार किया जाता है। उ(cid:389) (cid:366)(cid:721)ाव पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन (cid:366)ा(cid:593) है।
झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,
अकनल ुि मार कत(िcid:334),
सरकार के अपर सचिव ।