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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 197, 30 April 2026

Published 30 April 2026

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
197
Identifier
in.gazette.jharkhand.2026-04-30.197
Languages
English, Hindi

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झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

7 वैशाख, 1948 (श०)

सं(cid:201)या – 197 राँची, सोमवार, 27 अ(cid:292)ैल, 2026 (ई०)

खान एवं भूत(cid:533) विभाग

--------

अ(cid:876)धसूचना

23 अ(cid:292)ैल, 2026

संचिका सं(cid:421)ा-ख0नि0(नीति)-05/2022-1021--खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा-15 के तहत (cid:366)दत श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए झारख(cid:503) के रा(cid:475)पाल झारख(cid:503) लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) म(cid:336) नि(cid:635)ांकित संशोधन करते (cid:352)ए नि(cid:635) संशोधन नियमावली (cid:366)तिपादित करते ह(cid:339):-

1. लघु शीष(cid:330) वि(cid:721)ार तथा (cid:366)ार(cid:641)णः -

(1) इन नियमों को "झारख(cid:503) लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026" कहा जाएगा। (2) यह नियमावली झारख(cid:503) राजप(cid:361) म(cid:336) (cid:366)काशन की तिथि से (cid:366)भावी होंगे।

2. नियम-2(क)(4)(अ), 2(क)(4)(आ), 2(क)(5), 2(क)(14) 2(क)(19), 2(क)(27), 12(2), 12(3),

12(4), नियम-29(1)(ख) म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत अनुसूची-2(क) का (cid:354)म सं(cid:421)ा-1, 7, 11 एवं 14, तथा नियम-20,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 67 एवं ʼʼमॉडल (cid:366)प(cid:361)-सी, जे, के तथा (cid:366)प(cid:361)-ओ, पी, (cid:400)ूʼʼ को

विलोपित किया जाता है।

2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 27 अ(cid:292)ैल, 2026

3. नियम-2(क)(11) को नि(cid:635) (cid:366)कार (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

'' स(cid:407)म पदाधिकारी अथवा कर निधा(cid:330)रण पदाधिकारी का अथ(cid:330) है तथा इसम(cid:336) शामिल है, निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, उप निदेशक, खान, जिला के उपायु(cid:389), जिला खनन पदाधिकारी, सहायक खनन पदाधिकारी तथा इस संबंध म(cid:336) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त कोई अ(cid:586) पदाधिकारी।ʼʼ

4. नियम-2(क)(30), नियम-34(A)(3), नियम-34(B)(1), नियम-34(D)(1) एवं नियम-34(E)(1) म(cid:336)

"रा(cid:475) सरकार" के (cid:830)थान पर ʼʼनिदेशक, खानʼʼ को (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है।

5. नियम-6 को नि(cid:635) (cid:366)कार (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

"अधिकतम (cid:407)े(cid:361) जिसके लिए पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)/खनन प(cid:485)ा/पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)-सह-खनन प(cid:485)ा (cid:738)ीकृ त/नवीकृ त किया जा सकता है-

(1) रा(cid:475) म(cid:336) कोई भी (cid:681)(cid:304)(cid:389) लघु खनिज का एक अथवा एक से अधिक खनिज समनुदान (cid:366)दान नहीं किया जायेगा-

(क) एक या एक से अधिक पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) का कु ल (cid:681)ा(cid:593) (cid:407)े(cid:361)फल 150 हे(cid:387)ेयर से (cid:475)ादा के लिए। (ख) एक या एक से अधिक खनन प(cid:485)ा का कु ल (cid:681)ा(cid:593) (cid:407)े(cid:361)फल 100 हे(cid:387)ेयर से (cid:475)ादा के लिए। (ग) एक या एक से अधिक पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)-सह-खनन प(cid:485)ा का कु ल (cid:681)ा(cid:593) (cid:407)े(cid:361)फल 200 हे(cid:387)ेयर से (cid:475)ादा के लिए।

बशत(cid:337) कि रा(cid:475) सरकार का यह विचार हो कि खनिज के विकास की (cid:778)(िcid:700) से ऐसा करना

(cid:330)(cid:389) अधिकतम सीमा से अधिक (cid:407)े(cid:361)फल के लिए कारण को अंकित आव(cid:712)क है, रा(cid:475) सरकार उपयु करते (cid:352)ए किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) को एक या एकाधिक पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593), खनन प(cid:485)ा या पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) - सह- खनन प(cid:485)ा के लिए अनुमति दे सकती है।

(घ) किसी (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) कोई पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593), खनन प(cid:485)ा या पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) -सह- खनन प(cid:485)ा, जो संहत भुख(cid:503) ना हो।

बशत(cid:337)कि रा(cid:475) सरकार का यह विचार हो कि खनिज के विकास की (cid:778)(िcid:700) से ऐसा करना आव(cid:712)क है, रा(cid:475) सरकार कारण को अंकित करते (cid:352)ए, किसी (cid:407)े(cid:361) के लिए जो संहत भुख(cid:503) ना हो, किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) को एक या एकाधिक पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593), खनन प(cid:485)ा या पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) -सह- खनन प(cid:485)ा के लिए अनुमति दे सकती है।

(2) उप नियम-(1) म(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत कु ल (cid:407)े(cid:361)फल निधा(cid:330)(cid:303)रत करने के उ(cid:542)े(cid:692)ों के लिए, किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा सहकारी समिति, कं पनी या अ(cid:586) निगम का सद(cid:735), हिंदू अविभाजित प(cid:303)रवार का सद(cid:735) या फम(cid:330) के भागीदार के (cid:349)प म(cid:336) किसी खनिज खनिज समनुदान के तहत रखा गया (cid:407)े(cid:361)फल, उप नियम-(1) म(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत (cid:407)े(cid:361)फल से घटा दिया जाएगा ताकि ऐसे (cid:681)(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा, चाहे वह सद(cid:735) या भागीदार के (cid:349)प म(cid:336) हो या (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत (cid:349)प से, किसी भी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) खनिज समनुदान के तहत रखे गए (cid:407)े(cid:361) का कु ल योग उप नियम-(1) म(cid:336) निदि(cid:330)(cid:700) कु ल (cid:407)े(cid:361)फल से अधिक न हो सके ।"

6. नियम-7 को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

''वह अवधि जिसके लिए पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) तथा खनन प(cid:485)ा (cid:738)ीकृ त/नवीकृ त किया जाएगा

1. अनुसूची-2 म(cid:336) अंकित खनिजों का खनन प(cid:485)ा अधिकतम 10वष(cid:342) के लिए तथा अनुसूची-2(क) म(cid:336) अंकित खनिज का खनन प(cid:485)ा (cid:586)ूनतम 10 वष(cid:330) एवं अधिकतम 30 वष(cid:330) के लिए (cid:738)ीकृ त किए जाय(cid:336)ग(cid:336)।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 27 अ(cid:292)ैल, 2026 पर(cid:566)ु कि अनुसूची-2 म(cid:336) अंकित (cid:356)ेनाईट, माब(cid:330)ल, बलुआ प(cid:520)र एवं सजावटी प(cid:520)र का खनन प(cid:485)ा अधिकतम 30वष(cid:342) के लिए (cid:738)ीकृ त किये जाय(cid:336)गे।

2. लघु खनिज के लिए पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) तीन वष(cid:344) से अधिक के लिए (cid:738)ीकृ त नहीं किया जाएगा। यदि निदेशक, खान संतु(cid:700) हों कि पूव(cid:337)(cid:407)ण काय(cid:330) हेतु अधिक समय की आव(cid:692)कता है तो पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) का नवीकरण निदेशक, खान (cid:554)ारा किया जाएगा। किसी भी मामले म(cid:336) पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) की कु ल अवधि पाँच वष(cid:344) से अधिक नहीं होगी।"

7. अ(cid:559)ाय-3 (खनन प(cid:485)ा (cid:738)ीकृ त करना) को ʼʼअ(cid:559)ाय-3 (पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593), पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) -

सह- खनन प(cid:485)ा एवं खनन प(cid:485)ा (cid:738)ीकृ त करना)ʼʼ से (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है।

8. नियम-9 को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

नियम-9(क) खनन प(cid:485)ा के लिए आवेदन

"(1) रैयती भूमि के 03 (तीन) हे(cid:387)ेयर (cid:407)े(cid:361) एवं उससे कम (cid:407)े(cid:361) पर प(cid:520)र, मोरम, मि(cid:485)ी लघु खनिज के खनन प(cid:485)ा की (cid:738)ीकृ ति आवेदन के मा(cid:559)म से की जाएगी।

(2) खनन प(cid:485)ा के लिए (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन स(cid:407)म पदाधिकारी को (cid:366)प(cid:361)-ए म(cid:336) दिया जाएगा। (cid:366)प(cid:361)-ए स(cid:407)म पदाधिकारी को संबोधित होगा।

(3) खनन प(cid:485)ा के लिए (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन के साथ संल(cid:432) होंगे ः -

(क) आवेदक का हाल का पासपोट(cid:330) आकार का तीन फोटो(cid:356)ाफ।

(ख) आवेदक के वत(cid:330)मान एवं (cid:830)थायी पता की स(cid:636)ु(cid:700)ी के संबंध म(cid:336) द(cid:721)ावेज।

(4) (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन के साथ पचीस हजार (cid:349)पये 25000/-आवेदन शु(cid:651) के (cid:349)प म(cid:336) तथा जिस भूमि म(cid:336) खनन प(cid:485)ा के लिए आवेदन किया जाना है, उसका वि(cid:721)ृत (cid:623)ोरा और जहाँ आव(cid:692)कता हो, खतियान के आव(cid:692)कअंश की अभि(cid:366)माणित (cid:366)ति या (cid:366)तियाँ संल(cid:432) की जाएगी।

(5) खनन प(cid:485)ा के (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन के साथ झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) सभी खनिज (cid:303)रयायतों के विषय म(cid:336) गत वि(cid:517)ीय वष(cid:330) का (cid:738)ामि(cid:738) अथवा नियत लगान तथा सतह लगान जैसे खनन बकाए का भुगतान किए जाने से संबंधित वैध (cid:738)(cid:453)ता (cid:366)माण प(cid:361) संल(cid:432) करना होगा।

(6) (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन म(cid:336) एक शपथ प(cid:361) इस कथन के साथ संल(cid:432) करना होगा कि आवेदक ने-

(क) अ(cid:552)तन आयकर (cid:303)रट(cid:330)न जमा किया है।

(ख) आवेदन पर लगने वाला आय कर चुका दिया गया है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 यथा संशोधित के तहत (cid:681)(cid:304)(cid:389)गत कर निधा(cid:330)रण के आधार पर आयकर का भुगतान कर दिया गया है।

(7) (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन के साथ एक शपथ प(cid:361) संल(cid:432)क होगा जिसम(cid:336) उस रा(cid:475) म(cid:336) आवेदक अथवा उसके साथ संयु(cid:389) (cid:349)प से कोई अ(cid:586) (cid:681)(cid:304)(cid:389) के साथ खनिजवार या (cid:407)े(cid:361) का (cid:623)ोरा देगा कि-4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 27 अ(cid:292)ैल, 2026 (क) वह पूव(cid:330) से एक खनन प(cid:485)ा धारक है।

(ख) उसने आवेदन दिया है कि कि(cid:566)ु अभी तक खनन प(cid:485)ा (cid:738)ीकृ त नहीं (cid:352)आ है, तथा

(ग) साथ-साथ आवेदन किया जा रहा है।

(8) (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन के साथ लि(cid:304)खत (cid:349)प से यह बयान देना होगा की आवेदक ने यदि भूमि का (cid:738)ामि(cid:533) उसका नहीं है तो, उस (cid:407)े(cid:361) के सतह का अधिकार (cid:366)ा(cid:593) कर लिया है, अथवा खनन काय(cid:330) करने के लिए (cid:738)ामियों की सहमति (cid:366)ा(cid:593) कर ली है।

(9) यदि खनन प(cid:485)े के लिए दिए गए आवेदन के साथ कागजात संल(cid:432) नहीं किए गए ह(cid:339), तो स(cid:407)म पदाधिकारी आवेदन (cid:366)ा(cid:593) करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन अ(cid:738)ीकृ त करते (cid:352)ए इसकी सूचना आवेदनकता(cid:330) को द(cid:336)ग(cid:336)।

(10) इस नियमावली के नियमों को आव(cid:692)कतानुसार विभागीय ऑनलाइन पोट(cid:330)ल झारख(cid:503) एकीकृ त खान एवं खनिज (cid:366)बंधन (cid:366)णाली (Jharkhand Integrated Mines and Minerals Management System) के मा(cid:559)म से लागू किये जाने का (cid:366)ावधान निदेशक, खान के (cid:554)ारा किया जा सके गा।

नियम-9(ख):- नियम-9(क) म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत (cid:407)े(cid:361) एवं खनिज के अति(cid:303)र(cid:389) लघु खनिज का खनन प(cid:485)ा झारख(cid:503) लघु खनिज (नीलामी) नियमावली, 2017 के अनुसार (cid:738)ीकृ त किया जायेगा।

नियम-9(ग):- इस नियमावली के (cid:366)ावधानों के (cid:366)योजनाथ(cid:330) (cid:366)प(cid:361)/MDPA आदि तथा खनन प(cid:485)ा की (cid:738)ीकृ ति हेतु (cid:366)(cid:721)ाव के उप(cid:830)थापन की (cid:366)(िcid:354)या एवं समय सीमा का निधा(cid:330)रण संबंधी निदेश, यदि इस नियमावली म(cid:336) विहित न हो तो, निदेशक, खान के (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जायेगा।ʼʼ

9. नियम-10म(cid:336) ʼʼ(cid:738)ीकृ त करने वाले पदाधिकारी अथवा (cid:738)ीकृ त करने वाले पदाधिकारी (cid:554)ारा

(cid:366)ाधिकृ त कोई अ(cid:586) पदाधिकारीʼʼ को ʼʼस(cid:407)म पदाधिकारीʼʼ से (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

10. नियम-11 को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

"नियम-(11) पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)/पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)-सह-खनन प(cid:485)ा/खनन प(cid:485)ा की (cid:738)ीकृ ति अथवा खनन प(cid:485)ा हेतु (cid:366)ा(cid:593) आवेदन का निपटारा-

(1)(क) रैयती भूमि के 03 (तीन) हे(cid:387)ेयर (cid:407)े(cid:361) एवं उससे कम (cid:407)े(cid:361) पर प(cid:520)र, मोरम, मि(cid:485)ी लघु खनिज के खनन प(cid:485)ा की (cid:738)ीकृ ति उपायु(cid:389) (cid:554)ारा की जायेगी।

(ख) खनन प(cid:485)ा की (cid:738)ीकृ ति के लिए दा(cid:304)खल (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन के लिए उसकी (cid:366)ा(cid:304)(cid:593) की तारीख के 120 दिनों के भीतर आशय का प(cid:361) उपायु(cid:389) (cid:554)ारा निग(cid:330)त किया जायेगा। आशय का प(cid:361) की वैधता निग(cid:330)त किये जाने की तिथि से 01 वष(cid:330) के लिए होगी।

पर(cid:566)ु कि 01 वष(cid:330) की अवधि के प(cid:686)ातआशय का प(cid:361) की वैधता (cid:366)(cid:529)ेक वष(cid:330) अथवा अंष के लिए निधा(cid:330)(cid:303)रत आवेदन शु(cid:651) के समतु(cid:670) राषि का भुगतान करने पर (cid:738)तः अवधि वि(cid:721)ा(cid:303)रत मा(cid:586) होगा। (ग) खनन प(cid:485)ा के (cid:366)(cid:529)ेक आवेदन पर निण(cid:330)य ((cid:738)ीकृ त/अ(cid:738)ीकृ त) उपायु(cid:389) (cid:554)ारा स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार से (cid:366)द(cid:517) पया(cid:330)वरणीय (cid:738)(cid:453)ता (cid:366)माण प(cid:361) दा(cid:304)खल करने के 30 दिनों के भीतर लिया जायेगा। उ(cid:389) 30 दिनों के अवधि के प(cid:686)ात आवेदन खान निदेशालय को अ(cid:356)सा(cid:303)रत किया जाएगा, जिसपर 30 दिनों के भीतर निदेशक, खान के (cid:554)ारा निण(cid:330)य लिया जाएगा।5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 27 अ(cid:292)ैल, 2026 (घ) खनन प(cid:485)ा की (cid:738)ीकृ ति के लिए दा(cid:304)खल आवेदन प(cid:361) पर 120 दिनों के अ(cid:573)र आशय का प(cid:361) (एलओआई) निग(cid:330)त नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) आवेदन प(cid:361) (cid:738)तः कालतिरोहित होकर अ(cid:738)ीकृ त माना जाएगा। जिसकी सूचना आवेदक को आवेदन (cid:366)ा(cid:593)कता(cid:330) (cid:554)ारा कालतिरोहित होने के प(cid:686)ात निग(cid:330)त किया जायेगा। उ(cid:389) 120 दिनों की अवधि के प(cid:686)ात आवेदनकता(cid:330) खनन प(cid:485)ा हेतु पुनः आवेदन समपि(cid:330)त कर सके गा।

पर(cid:566)ु यह कि अनुसूचित (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) खनन प(cid:485)ा के (cid:738)ीकृ ति के पूव(cid:330) (cid:356)ाम सभा का (cid:738)तं(cid:361) एवं पूव(cid:330) संसूचित सहमति (cid:366)ा(cid:593) किया जाना अनिवाय(cid:330) होगा"।

(2) रैयती भूमि के 03 (तीन) हे(cid:387)ेयर (cid:407)े(cid:361) एवं उससे कम (cid:407)े(cid:361) पर प(cid:520)र, मोरम, मि(cid:485)ी लघु खनिज के खनन प(cid:485)ा एवं बालू खनिज छोड़कर अ(cid:586) सभी लघु खनिजों के लिए किसी (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593), खनन प(cid:485)ा या पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) -सह-खनन प(cid:485)ा की (cid:738)ीकृ ति झारख(cid:503) लघु खनिज (नीलामी) नियमावली, 2017 यथा संशोधित म(cid:336) नि(cid:349)पित (cid:366)ावधानों के अ(cid:566)ग(cid:330)त इले(cid:387)(cid:332) ॉनिक नीलामी के मा(cid:559)म से निदेशक, खान के (cid:554)ारा किया जायेगा।

पर(cid:566)ु कि अधिसूचना सं(cid:421)ा-1653/एम0, रांची, दिनांक-06 सित(cid:638)र, 2016 के (cid:554)ारा अधिसूचित 31 (इ(cid:389)ीस) खनिजों (बैराइट्स, फे (cid:676)पार, अ(cid:369)क एवं (cid:403)ाट(cid:330)ज को छोड़कर) एवं, (cid:356)ेनाईट प(cid:520)र खनिज, माब(cid:330)ल, बलूआ प(cid:520)र एवं सजावटी प(cid:520)र आदि के मामले म(cid:336) नीलामी से पूव(cid:330) खनिज की उपल(cid:617)ता एवं गुणव(cid:517)ा की जाँच कर (cid:624)ॉक चि(cid:304)(cid:590)त करने का काय(cid:330) भूत(cid:533) निदेशालय, झारख(cid:503) अथवा रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा (cid:366)ाधिकृ त अ(cid:586) अ(cid:587)ेषण (cid:366)ति(cid:703)ान (cid:554)ारा किया जाएगा।

पर(cid:566)ु कि सामुदायिक स(cid:636)ति यथा पुल, सड़क, तालाब, नदी, भवन, धामि(cid:330)क (cid:830)थल, (cid:691)शान घाट, पहाड़ आदि की सुर(cid:407)ा के लिए रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा निग(cid:330)त नियमों, वन पया(cid:330)वरण एवं जलवायु प(cid:303)रवत(cid:330)न विभाग (cid:554)ारा (cid:830)थापित माप-द(cid:503)ों के अनु(cid:349)प सुर(cid:407)ा (cid:366)(cid:407)े(cid:361) चि(cid:304)(cid:590)त करना होगा, जिसम(cid:336) खनिजों का खनन काय(cid:330) नहीं होगा।

(3) (cid:356)ेनाईट खनिज के पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) एवं खनन प(cid:485)ों की (cid:738)ीकृ ति रा(cid:475) सरकार के (cid:554)ारा झारख(cid:503) रा(cid:475) लघु खनिज नियमावली के (cid:366)ावधानों के अ(cid:566)ग(cid:330)त इले(cid:387)(cid:332) ॉनिक नीलामी के मा(cid:559)म से निदेशक, खान (cid:554)ारा किया जाएगा।

पर(cid:566)ु (cid:356)ेनाईट खनिज के पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593), खनन प(cid:485)ा की (cid:738)ीकृ ति एवं संर(cid:407)ण तथा विकास The Granite Conservation and Development Rules, 1999 के (cid:366)ावधानों के अनु(cid:349)प होगा। (cid:356)ेनाईट खनिज के खनन प(cid:485)ा के (cid:586)ूनतम अवधि भी The Granite Conservation and Development Rules, 1999 के (cid:366)ावधानों के अनु(cid:349)प होगा।

(4) अधिसूचना सं(cid:421)ा-1653/एम0, दिनांक-06 सित(cid:638)र, 2016 के (cid:554)ारा अधिसूचित वैसे 31 लघु खनिज (बैराइट्स, फे (cid:676)पार, अ(cid:369)क एवं (cid:403)ाट(cid:330)ज को छोड़कर) जिन पर पूव(cid:330) के वृहत खनिज के (cid:349)प म(cid:336) पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:738)ीकृ त था एवं जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संषोधन अधिनियम, 2015 की धारा- 10A(2)(b) के तहत सुर(िcid:407)त थे, पर खनन प(cid:485)ा की (cid:738)ीकृ ति इस नियमावली म(cid:336) भी सुर(िcid:407)त मानते (cid:352)ए खनन प(cid:485)ा नि(cid:707)ादन की कार(cid:330)वाई की जा सके गी। पर(cid:566)ु कि वैसे लघु खनिज जो पुनः खान मं(cid:361)ालय, भारत सरकार की राजप(cid:361) सं(cid:421)ा-916, दिनांक-20.02.2025 (cid:554)ारा वृहत खनिज घोषित है, के मामलों म(cid:336) (cid:738)ीकृ ति खनिज समनुदान नियमावली, 2016 यथा संषोधित म(cid:336) सुर(िcid:407)त मानते (cid:352)ए की जाएगी।6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 27 अ(cid:292)ैल, 2026 (5) के (cid:574)ीय एवं रा(cid:475) लोक उप(cid:354)म तथा रा(cid:475) सरकार के काय(cid:330) विभाग अ(cid:566)ग(cid:330)त सड़क, पुल, इ(cid:529)ादि विकास एवं निमा(cid:330)ण काय(cid:330) के लिए खनन प(cid:485)ों के (cid:738)ीकृ ति/नवीकरण के मामलों म(cid:336) रा(cid:475) सरकार खनन प(cid:485)ा नियमानुसार (cid:738)ीकृ त कर सकती है।ʼʼ

11. नियम-12(1) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है

ः -

"झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) बालू का उठाव एवं (cid:366)ेषण The Jharkhand Sand Mining Rules, 2025 के अनुसार किया जाएगा।"

12. नियम-22(5) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

'' यदि प(cid:485)ाधारी नियम-29 के तहत लगान/(cid:738)ामि(cid:738) का भुगतान समय पर नहीं कर(cid:336) अथवा इन नियमों या (cid:366)प(cid:361) ʼईʼ या पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) के मामले मे समक(cid:407) (cid:366)प(cid:361) के उ(cid:671)े(cid:304)खत कि(cid:590)ीं शत(cid:342) का उ(cid:671)ंघन करता है तो स(cid:407)म पदाधिकारी इस सूचना को पाने के 30 दिनों के भीतर पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी/प(cid:485)ाधारी को लगान/(cid:738)ामि(cid:738) के भुगतान कर देने या शत(cid:342)के अनुपालन हेतु नोटिस देगा और यदि लगान/(cid:738)ामि(cid:738) का भुगतान अथवा नोटिस म(cid:336) अंकित शत(cid:342)का अनुपालन सुनि(िcid:686)त नहीं किया जाता है तो उपायु(cid:389)/(cid:738)ीकृ त करने वाले पदाधिकारी नियम-27(2) के तहत कार(cid:330)वाई कर सके ग(cid:336)।ʼʼ

13. नियम-23(1) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है

ः -

"रैयती भूमि के तीन हे(cid:387)ेयर (cid:407)े(cid:361) एवं उससे कम (cid:407)े(cid:361) पर प(cid:520)र, मोरम एवं मि(cid:485)ी लघु खनिज के (cid:738)ीकृ त खनन प(cid:485)े के नवीकरण के लिए आवेदन प(cid:485)ा के समा(cid:593) होने के पहले कम से कम 90 दिन पूव(cid:330) कि(cid:566)ु 180 दिन से पहले नहीं, (cid:366)प(cid:361)-ʼएफʼ म(cid:336) दिया जा सके गा।"

14. नियम-23(2)(च) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है

ः -

"यदि आवेदन का निपटारा उप नियम 2(ड़) म(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत बढ़ी (cid:352)ई अवधि म(cid:336) भी नहीं किया जा सका तो आवेदन का नि(cid:721)ार उप नियम 2(ड़) म(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत बढ़ी (cid:352)ई अवधि के प(cid:829)चात् निदेषक, खान के (cid:554)ारा 90 दिनों के भीतर किया जा सके गा।ʼʼ

15. नियम-23(2)(क) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

"नियम-23(2)(क)-25000/-(प(cid:452)ीस हजार) (cid:349)पये का आवेदन शु(cid:651)।ʼʼ

16. नियम-27(2) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

"उप नियम-1 म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत के अति(cid:303)र(cid:389) यदि पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)धारी/खनन प(cid:485)ाधारी (cid:554)ारा लगान/(cid:738)ामि(cid:738) का भुगतान हेतु तथा कि(cid:590)ीं शत(cid:342)का उ(cid:671)ंघन के बावत निग(cid:330)त किये गये नोटिस का अनुपालन सुनि(िcid:686)त नहीं किया जाता है तो उपायु(cid:389)/(cid:738)ीकृ त करने वाले पदाधिकारी सुनवाई का समुचित अवसर (cid:366)दान करते (cid:352)ए पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)/खनन प(cid:485)ा को समा(cid:593) कर सकते है।ʼʼ

17. नियम-27 के प(cid:686)ात नियम-27(A) नि(cid:635)वत जोड़ा जाता है

ः -

"खनन प(cid:485)ा के प(cid:485)ा अवधि की समा(cid:304)(cid:593)/प(cid:303)रसमा(cid:304)(cid:593) के प(cid:686)ातप(cid:485)ा अवधि अ(cid:566)ग(cid:330)त उ(cid:517)खनित या (cid:366)संसकृ त खनिज को सभी देय (cid:738)ामि(cid:738)/शु(cid:651)ो के भुगतान के उपरा(cid:566) 60 दिनों के भीतर हटा लिया जाएगा। इस संदभ(cid:330) म(cid:336) प(cid:485)ा समा(cid:304)(cid:593) के 01 स(cid:593)ाह के भीतर JIMMS म(cid:336) एक अ(cid:830)थायी आईडी का सृजन किया जाएगा।7 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 27 अ(cid:292)ैल, 2026 उ(cid:389) 60 दिनों की अवधि खनिज के (cid:366)ेषण हेतु अ(cid:830)थायी आईडी के मा(cid:559)म से निग(cid:330)त किया जाने वाला परमिट हेतु मा(cid:586) होगा।"

18. नियम-28(2) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

'' यदि इस नियमावली के तहत पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)/खनन प(cid:485)ा (cid:738)ीकृ त किया गया है तो पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)/खनन प(cid:485)ा के (cid:366)ार(cid:641) होने की तिथि संबंधित प(cid:485)ा/अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) संविद के निबंधन की तिथि होगी।ʼʼ

19. नियम-28(3) के प(cid:686)ात28(4) नि(cid:635)वत अ(cid:566)ः (cid:830)थापित किया जाता है:-

''पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)/खनन प(cid:485)ा संविद पर भारतीय संविधान के अनु(cid:453)े द-299 के अ(cid:566)ग(cid:330)त झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल की ओर से उपायु(cid:389) ह(cid:721)ा(cid:407)र कर(cid:336)ग(cid:336)।ʼʼ

20. नियम-29(1)(ग) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:-

नियम-29(1)(ग)-ʼʼलघु खनिज के प(cid:485)ेधा(cid:303)रयों (cid:554)ारा Jharkhand District Mineral Foundation (Trust) Rules, 2024 के (cid:366)ावधानों के तहत देय राशि का भुगतान करना होगा।

21. नियम-29(घ) के प(cid:829)चात पर(cid:566)ु को नि(cid:635)वत अ(cid:566)ः (cid:830)थापित किया जाता है

ः -

'' पर(cid:566)ु कि भू-राज(cid:738) की दर का ता(cid:523)य(cid:330) है राज(cid:738), निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (cid:554)ारा उस (cid:407)े(cid:361) के लिए निग(cid:330)त (cid:681)वसायिक दर का (cid:586)ूनतम दर।ʼʼ

22. नियम-31(1) म(cid:336) ʼʼस(cid:407)म अधिकारीʼʼ को ʼʼस(cid:407)म पदाधिकारीʼʼ से (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है।

23. नियम-34(E)(1) के प(cid:686)ात पर(cid:566)ुक को नि(cid:635)वत अ(cid:566)ः (cid:830)थापित किया जाता है

ः -

"पर(cid:566)ु की खनन योजना/खनन (cid:715)ीम/खान बंदी योजना तैयार एवं अनुमोदन करने हेतु समय-समय पर अव(cid:692)क दिशा-निद(cid:337)श खान निदेशालय (cid:554)ारा जारी किया जायेगा।"

24. नियम-34(B) के उप नियम-(2) म(cid:336) ʼʼ1000.00 (एक हजार (cid:349)पये)ʼʼ के (cid:830)थान पर ʼʼ50000.00

(पचास हजार (cid:349)पये)ʼʼ को अ(cid:566)ः (cid:830)थापित किया जाता है।

25. नियम-34(B) के उप नियम-(3) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है

ः -

''उपरो(cid:389) उप नियम (2) के अधीन मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) आवेदक को अधिकतम तीन वष(cid:330) की अवधि के लिए निबंधित किया जाएगा तथा उसके उपरा(cid:566) आवेदन करने पर यथा लागू शु(cid:651) के भुगतान के उपरा(cid:566) काय(cid:344) की समी(cid:407)ा कर निबंधन नवीकृ त किया जा सके गा। निबंधित अवधि म(cid:336) विभागीय दिशा-निद(cid:337)श के (cid:366)तिकू ल काय(cid:330) पाये जाने पर निदेषक, खान (cid:554)ारा सुनवाई का अवसर (cid:366)दान करते (cid:352)ए निबंधन र(cid:542) किया जा सके गा।ʼʼ 26. नियम-41(6) के प(cid:686)ात नियम-41(7) को नि(cid:635)वत अ(cid:566)ः (cid:830)थापित किया जाता है:-

''नियम-41(7) कर निधा(cid:330)रण पदाधिकारी (cid:554)ारा (cid:738)ामि(cid:738) के निधा(cid:330)रण हेतु मू(cid:670)ांकन के बावत माग(cid:330)दश(cid:330)न के संदभ(cid:330) म(cid:336) दिशा-निद(cid:337)श निदेशक, खान (cid:554)ारा निग(cid:330)त किया जायेगा।ʼʼ

27. नियम-46 के प(cid:686)ात पर(cid:566)ुक को नि(cid:635)वत अ(cid:566)ः (cid:830)थापित किया जाता है:-

''पर(cid:566)ु कि खनन प(cid:485)ा की प(cid:485)ा अवधि के समा(cid:304)(cid:593) के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला खनन काया(cid:330)लय (cid:554)ारा जिला राजप(cid:361) म(cid:336) पुनः खनन समनुदान काय(cid:330) किये जाने के आशय की सूचना (cid:366)काशित की जायेगी।ʼʼ8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 27 अ(cid:292)ैल, 2026 28. नियम-48 (1) एवं 48(2) म(cid:336) ʼʼ(cid:366)प(cid:361) ʼएमʼʼʼ कोThe Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 यथा संशोधित के तहत प(cid:303)रवहन चालान निग(cid:330)त किये जाने वाले (cid:366)प(cid:361)-ʼडीʼʼʼ से (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है।

29. नियम-48(3) म(cid:336) (cid:366)प(cid:361)-ʼʼके ʼʼ को The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining,

Transportation and Storage) Rules, 2017के तहत मासिक विवरणी दा(cid:304)खल किये जाने हेतु (cid:366)प(cid:361)ʼʼ से

(cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है।

30. नियम-54 को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है

ः -

"कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389) अथवा उसकी ओर से एजे(cid:564), मैनेजर, कम(cid:330)चारी अथवा ठे के दार किसी (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) इस नियमावली के अधीन समानुदान या अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) या अ(cid:586) किसी अनुमति के बिना खनिज का उ(cid:514)नन/निकासी या खनन सं(िcid:354)याएँ करता है या किसी खनिज का भंडारण अथवा प(cid:303)रवहन बिना वैध अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)/चालान के करता है या खनिज का प(cid:303)रवहन अवा(cid:721)विक, अनिबंधित एवं गैर वाणि(cid:304)(cid:475)क वाहन से करता है तो ऐसा (cid:366)(cid:529)ेक (cid:681)(cid:304)(cid:389) अवैध उ(cid:517)खनन/भंडारण/प(cid:303)रवहन म(cid:336) भागीदार समझा जाएगा एवं उ(cid:389) उ(cid:671)ंघन अधिनियम की धारा-21(2) के तहत द(cid:503)नीय होगा।

31. नियम-54(A) म(cid:336) पर(cid:566)ुक को नि(cid:635)वत जोड़ा जाता है

ः -

"पर(cid:566)ु कि लोक निमा(cid:330)ण काय(cid:330) के दौरान खनन प(cid:485)ा/अनु(cid:466)ाप(cid:361) के अ(cid:586)था उ(cid:517)खनित लघु खनिज का नि(cid:721)ार उपरो(cid:389) नीलामी की (cid:366)(िcid:354)या का पालन करते (cid:352)ए किया जाएगा।

पर(cid:566)ु कि लोक निमा(cid:330)ण काय(cid:330) हेतु (cid:738)ीकृ त लघु खनिज खनन प(cid:485)ा/अनु(cid:466)ा प(cid:361) के अ(cid:566)ग(cid:330)त उ(cid:514)नित वृहत खनिज का नि(cid:721)ार खान निदेषालय (cid:554)ारा निग(cid:330)त (cid:366)(िcid:354)या का पालन करते (cid:352)ए किया जाएगा।"

32. नियम-65(1) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है

ः -

"स(cid:407)म पदाधिकारी को (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों के अनु(cid:366)योग म(cid:336) पा(cid:303)रत किसी आदेश से अगर कोई (cid:681)(cid:304)(cid:389) असंतु(cid:700) है तो वह उस आदेशके 30 दिनों के भीतर संबंधित (cid:407)े(cid:361) के नि(cid:635)वत अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील कर सकता है ः -

Ţ0 सƗम पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी
1. अपर निदेशक, खान निदेशक, खान
2. उप निदेशक, खान अपर निदेशक, खान
3. जिला खनन पदाधिकारी स ंबंधित उप निदेशक, खान
4. सहायक खनन पदाधिकारी स ंबंधित जिला खनन पदाधिकारी/उप निदेशक, खान/अपर निदेशक, खान
9 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 27 अ(cid:292)ैल, 2026

पर(cid:566)ु कि स(cid:407)म पदाधिकारी के 01 से अधिक पदों पर पद(cid:830)थापित होने पर उ(cid:452)तर पद के अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील दायर किया जाएगा।"

33. नियम-65(2) को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है

ः -

''(cid:366)(cid:529)ेक अपील के लिए 1000/-(एक हजार) (cid:349)पये का शु(cid:651) का भुगतान करना होगा। अपील के (cid:466)ापन के साथ JIMMS पोट(cid:330)ल (cid:554)ारा शु(cid:651) के भुगतान के प(cid:686)ात निग(cid:330)त रसीद संल(cid:432) करना होगा।ʼʼ

34. नियम-66 को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:830)थापित किया जाता है:- ''नियम-66-खनिजों के मू(cid:670) निधा(cid:330)रण की विधि:-निदेशक, खान (cid:554)ारा किसी भी लघु खनिज का मू(cid:670) निधा(cid:330)रण किया जा सके गा। विशेष प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) किसी मामले म(cid:336) मू(cid:670) निधा(cid:330)रण हेतु उपायु(cid:389) को भी (cid:366)ाधिकृ त किया जा सके गा।ʼʼ

35. नियम-70 के बाद अ(cid:559)ाय-10 नि(cid:635)वत जोड़ा जाता है

ः -

(अ(cid:559)ाय-10)

सरकारी कं पनी अथवा निगम (cid:554)ारा धा(cid:303)रत पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)/खनन प(cid:485)ा/पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)-सह-खनन

प(cid:485)ा का अवधि वि(cid:721)ार

"नियम-71(1) सरकारी क(cid:636)नी अथवा निगम को (cid:738)ीकृ त लघु खनिज पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)/खनन प(cid:485)ा/पूव(cid:337)(cid:407)ण अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593)-सह-खनन प(cid:485)ा का अवधि वि(cid:721)ार निदेशक, खान के (cid:554)ारा किया जाएगा।"

(2) अवधि वि(cid:721)ार हेतु आवेदन (cid:366)प(cid:361)-A म(cid:336) खनन प(cid:485)ा समा(cid:304)(cid:593) के 90 दिनों के पूव(cid:330) खान निदेशालय को समपि(cid:330)त किया जाएगा।

(3) नियमावली की अनुसूची-2 के लिए खनन प(cid:485)ा का अवधि वि(cid:721)ार अधिकतम 10 वष(cid:344) के लिए तथा अनुसूची-2(क) के लिए खनन प(cid:485)ा का अवधि वि(cid:721)ार अधिकतम 20 वष(cid:344) के लिए किया जाएगा।

पर(cid:566)ु कि माब(cid:330)ल, स(cid:339)ड(cid:720)ोन, सजावटी प(cid:520)र तथा (cid:356)ेनाईट के मामले म(cid:336) संबंधित नियमावली (cid:366)भावी होंगे।

(4) खनन प(cid:485)ा संविद का नि(cid:707)ादन उपायु(cid:389) (cid:554)ारा अवधि वि(cid:721)ार के आदेश के अनुसार नियमावली म(cid:336) प(cid:485)ा संविद के नि(cid:707)ादन हेतु विहित अवधि म(cid:336) किया जाएगा।

(5) इस नियमावली के (cid:366)भावी होने के पूव(cid:330) म(cid:336) नवीकरण/अवधि वि(cid:721)ार हेतु समपि(cid:330)त सभी आवेदन उप नियम- 1 के तहत नि(cid:707)ादित किया जाएगा। बशत(cid:337) कि अधिसूचना की तिथि के पूव(cid:330) खनन प(cid:485)ा के अ(cid:738)ीकृ ति/र(cid:542)/(cid:681)यगत होने का आदेश पा(cid:303)रत नहीं किया गया है।

(6) सरकारी क(cid:636)नी अथवा निगम (cid:554)ारा खनन प(cid:485)ा के वि(cid:721)ा(cid:303)रत अवधि म(cid:336) नियमावली के तहत भुगतेय (cid:738)ामि(cid:738) तथा अ(cid:586) शु(cid:651)ों के अति(cid:303)र(cid:389) (cid:738)ामि(cid:738) के समतु(cid:670) राशि का भुगतान अति(cid:303)र(cid:389) राशि के तौर पर किया जाएगा।"

झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,

सरकार के सचिव

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मुराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 119977 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 30 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2026-04-30.197/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2026-04-30.197.