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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 185, 18 June 2026

Published 18 June 2026

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
185
Identifier
in.gazette.jharkhand.2026-06-18.185
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

9 माघ, 1948 (श०)

सं(cid:201)या – 185 राँची, गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026 (ई०)

स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक षिक्षा निदेषालय)

--------

अधिसूचना

20 मई, 2026

सं. 09/2वि.(नि.)03-18/2025.1584..भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल सभी कोटि के सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों में माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025" कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। (iii) यह अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

अध्याय-2

2. परिभाषाएं :- जब तक कोई, बात, विषय संदर्भ न हो, इस निमयावली में :-

(i) माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत 9-12 कक्षा वाले विद्यालय, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित, जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ii) निदेशक से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026 (iii) क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रमण्डलीय स्तर पर

क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(iv) जिला शिक्षा पदाधिकारी से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(v) नियंत्री पदाधिकारी से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी। (vi) प्रधानाचार्य से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित, में नियुक्त प्रधानाचार्य। (vii) माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य से अभिप्रेत है, माध्यमिक (Secondary, Class 9- 12) विद्यालयों, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित, में नियुक्त विभिन्न विषयों (नियम 9(I)(i)(ग) में अंकित) के आचार्य।

(viii) माध्यमिक विशेष शिक्षा आचार्य से अभिप्रेत है, माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों के, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों में नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों के षिक्षण हेतु नियुक्त विषेष षिक्षा के माध्यमिक आचार्य।

(ix) प्रयोगशाला सहयोगी से अभिप्रेत है, माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित, में स्थापित किये गये प्रयोगशाला के सहयोगी के रूप में कार्य करने वाला प्रभारी।

(x) शिक्षकेत्तर कर्मचारी से अभिप्रेत है, वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद पर माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित, के लिए नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी।

(xi) झारखण्ड अधिविद्य परिषद्‌ से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत्‌ स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद्‌। (xii) सरकार से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार। (xiii) सरकार के सचिव से अभिप्रेत है, स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव।

(xiv) राज्य से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य। (xv) प्रशिक्षण से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. अथवा समकक्ष घोषित डिग्री। (xvi) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 01.07.1995 से पूर्व के मामलों में राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

(xvii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (NCTE) से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ अधिनियम, 1993 की धारा-23(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अकादमिक प्राधिकार।

(xviii) राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद्‌ (RCI) से अभिप्रेत है, भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ अधिनियम, 1992, यथासंषोधित, 2000 के द्वारा अधिसूचित सांविधिक संस्थान।

(xix) विषेष षिक्षा (Special Education) से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद्‌ अथवा राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद्‌ (RCI) के द्वारा विषेष षिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्‌यक्रम एवं मान्यता के अनुरूप प्रषिक्षण में उत्तीर्णता।

(xx) विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से तात्पर्य है, विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के द्वारा अधिसूचित वैधानिक संस्थान।

(xxi) समानान्तर सत्र पाठ्‌यक्रम से अभिप्रेत है, समानान्तर सत्र में मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त 02 कोर्स (Dual Degree, एक नियमित- एक दूरस्थ अथवा दोनों दूरस्थ मोड अथवा दोनों नियमित मोड - जिनके दैनिक कक्षा संचालन का समय परस्पर अतिव्यापी (Overlap) नहीं हो), जो विष्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 13.04.2022 के मार्गनिदेष/ प्रावधान के अनुरूप दिनांक 13.04.2022 अथवा उसके उपरांत प्राप्त किया गया हो।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026

अध्याय -3

3. सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित, में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के अनुरूप माध्यमिक आचार्य की निम्नांकित श्रेणियाँ होंगी :-

(क) प्रधानाचार्य- (i) प्रधानाचार्य, मूल कोटि। वेतनमान्‌ रु. 47,600-1,51,100/- (लेवल-08) (ii) प्रधानाचार्य, वरीय वेतनमान कोटि। वेतनमान्‌ रु. 53,100-1,67,800/- (लेवल-09)

(ख) माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य (i) माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, मूल कोटि। वेतनमान्‌ रु. 35,400-1,12,400/- (लेवल-06) (ii) माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, वरीय वेतनमान कोटि। वेतनमान रु. 44,900-1,42,400/- (लेवल-07) (iii) माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रवरण वेतनमान कोटि। वेतनमान रु. 47,600-1,51,100/- (लेवल-08)

4. सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित में शिक्षकेत्तर कर्मियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी :-

(क) प्रयोगशाला (i) प्रयोगषाला सहयोगी, मूल कोटि। सहयोगी वेतनमान्‌ रु. 25,500-81,100/- (लेवल-04) (ii) प्रयोगषाला सहयोगी, वरीय वेतनमान कोटि। वेतनमान रु. 29,200-92,300/- (लेवल-05) (iii) प्रयोगषाला सहयोगी, प्रवरण वेतनमान कोटि।

वेतनमान रु. 35,400-1,12,400/- (लेवल-06)

(ख) लिपिक - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची की अधिसूचना सं. 1749 दिनांक 27.03.2010 द्वारा अधिसूचित (यथासंषोधित) प्रावधानों के अनुरूप वेतनमान्‌ एवं श्रेणियां होंगी, जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या-2880 दिनांक 14.10.2024 द्वारा अंगीकृत किया गया है।

(ग) आदेशपाल- राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अधीन आदेशपाल की नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

5. नियम-3 एवं 4(क) में प्रधानाचार्यों, माध्यमिक आचार्यों एवं प्रयोगशाला सहयोगियों की दर्शायी गयी श्रेणियों में से मात्र मूल कोटि की श्रेणियों में ही इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत्‌ सीधी नियुक्ति की जाएगी। वरीय वेतनमान्‌ कोटि अथवा प्रवरण वेतनमान कोटि अथवा दोनों, जो लागू हो, के पद प्रोन्नति द्वारा उस श्रेणी की मूल कोटि के नियुक्त प्रधानाचार्य/माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य/प्रयोगशाला सहयोगी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप भरा जायेगा।

6. वित्त विभाग, झारखण्ड के दिशा-निदेशों के अनुरूप नियम 3 एवं 4(क) में दर्शायी गयी श्रेणियों की मूल कोटि के वेतनमान्‌ में 12 वर्षो की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान्‌ देय होगा। नियम 3(ख) एवं 4(क) में दर्षायी गयी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य एवं प्रयोगशाला सहयोगी की श्रेणी में प्रवरण वेतनमान्‌ का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदों के 20% अनुमान्य पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान में न्यूनतम्‌ 12 वर्षो की सेवा करने वाले माध्यमिक आचार्यों/प्रयोगशाला सहयोगियों को वरीयता क्रम में देय होगा। प्रवरण वेतनमान्‌ में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया जाएगा। उक्त प्रोन्नति इस नियमावली के अध्याय-09 में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा राज्य स्तरीय सम्वर्ग के पदों पर एवं जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा जिला स्तरीय सम्वर्ग के पदों पर दी जाएगी।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026 अध्याय-4

7. संवर्ग -

(क) सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित, में प्रधानाचार्य/ माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य/प्रयोगशाला सहयोगी का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे।

(ख) सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित, में लिपिक एवं आदेशपाल का संवर्ग जिला स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जिनकी अध्यक्षता में जिलास्तरीय स्थापना समिति (षिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु) गठित होगी।

अध्याय-5

8. वेतनमान - इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित प्रधानाचार्य, माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की श्रेणियों का वेतनमान्‌ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वेतनमान होगा।

अध्याय-6

9. माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य की अर्हत्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-

(I) सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों, वर्त्तमान 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित में इस नियमावली के नियम 3(ख)(i) में उल्लेखित रिक्त पदों के आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा उचित माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जायेगी। चिन्हि्‌त रिक्तियों में से 20 प्रतिशत पद सरकारी मध्य/उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त 05 वर्षो का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रषिक्षित सहायक आचार्य अभ्यर्थियों से एवं शेष 80 प्रतिशत पद, दोनों सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे।

सरकारी मध्य/उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के 05 वर्षो का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रषिक्षित सहायक आचार्य के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 03(ख)(i) में उल्लेखित सभी रिक्त पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे। उक्त सभी नियुक्ति का आधार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जांच परीक्षा होगी। जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हत्ताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :-

''(i)(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम्‌ योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी :-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्‌यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026 के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एससी.एड.।

अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति होगी, जिस हेतु अधिसूचित नियमावली के आलोक में स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सक्षम प्राधिकार होगा।

(ग) उपर्युक्त आलोक में स्वीकृत पदों एवं उसके अनुरूप अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रषैक्षणिक योग्यता निम्नांकित होगी -

क्र . पद : माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य विषयवार एवं निर्धारित अंक प्रतिषत सहित शैक्षणिक एवं प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
1. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12)आ. हिन्दी स्नातकोत्तर हिन्दी एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प षैक्षणिक योग्यता ्र संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कोई विशेषज्ञता, बशर्ते कि अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो। (Master Degree in concerned appointment subject or any specialization in Master Degree in concerned subject, provided the candidates has studied the concerned subject at Graduation level also.), जिससे संबंधित प ावधान का स्पष्ट उल्लेख ्र प काषित विज्ञापन में अंकित ्र किया जायेगा। NaN
2. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. अंग्रेजी स्नातकोत्तर अंग्रेजी एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
3. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. संस्कृत स्नातकोत्तर संस्कृत एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
4. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. अर्थषास्त्र स्नातकोत्तर अर्थषास्त्र/अप्लायड अर्थषास्त्र/व्यवसाय अर्थषास्त्र एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
5. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. भूगोल स्नातकोत्तर भूगोल एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
6. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. इतिहास स्नातकोत्तर इतिहास एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
7. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. भौतिकशास्त्र स्नातकोत्तर भौतिक विज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ अप्लायड भौतिक विज्ञान/परमाणु भौतिक विज्ञान एवं म ं े विहित प षैक्षणिक ्र नियम-9(I)(i)(क) योग्यता NaN
8. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. रसायनशास्त्र स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान/ जीव रसायन विज्ञान एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
9. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. जीव विज्ञान स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान/जन्तु विज्ञान/जीव विज्ञान/ आनुवंषिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प ौद्योगिकी/ आण्विक जीव विज्ञान/ प्लांट ्र फिजियोलॉजी, वषर्त्ते स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान का अध्ययन किया हो एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
10. माध्यमिक ( Secondary, Class स्नातकोत्तर इ ग्लिष/ अप्लायड ं इ ग्लिष ं एवं संबंधित नियुक्ति के विषय में NaN
क्र. पद : माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य विषयवार एवं निर्धारित अंक प्रतिषत सहित शैक्षणिक एवं प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
9-12) आ. अप्लायड इंग्लिष नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कोई विशेषज्ञता, बशर्ते कि अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो। Degree in (Master concerned appointment subject or any specialization in Master Degree in concerned subject, provided the candidates has studied the concerned subject at Graduation level also, जिससे संबंधित प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख प काषित ्र विज्ञापन में अंकित किया जायेगा। NaN
11. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. गणित स्नातकोत्तर गणित/अप्लायड गणित एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
12. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. वाणिज्य स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
13. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. राजनीतिशास्त्र स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
14. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. समाजशास्त्र स्नातकोत्तर समाजशास्त्र एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
15. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. मनोविज्ञान स्नातकोत्तर मनोविज्ञान एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
16. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. मानवशास्त्र स्नातकोत्तर मानवशास्त्र एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
17. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. दर्षनशास्त्र स्नातकोत्तर दर्शनषास्त्र एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
18. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. गृह विज्ञान स्नातकोत्तर गृह विज्ञान एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
19. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. भूगर्भशास्त्र स्नातकोत्तर भूगर्भषास्त्र एवं नियम-9(I)(i)(क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
20. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. उर्दू स्नातकोत्तर उर्दू एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
21. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. संथाली स्नातकोत्तर संथाली एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
22. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. बंगला स्नातकोत्तर बंगला एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
23. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. मुंडारी स्नातकोत्तर मुंडारी एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
24. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. हो स्नातकोत्तर हो एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
25. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. कुडुख स्नातकोत्तर कुड़ुख एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
26. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. कुरमाली स्नातकोत्तर कुरमाली एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
27. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. नागपुरी स्नातकोत्तर नागपुरी एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
28. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. पंचपरगनिया स्नातकोत्तर पंचपरगनिया एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
29. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. खोरठा स्नातकोत्तर खोरठा एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
30. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. उड़िया स्नातकोत्तर उड़िया एवं नियम-9(I)(i) (क) में विहित प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
31. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) विषेष षिक्षा आचार्य 1. किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। 2. बी.एड. (विषेष षिक्षा) अथवा बी.एड. (सामान्य षिक्षा) के साथ विषेष षिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा या विषेष षिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या विषेष षिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा अथवा बी.एड. (सामान्य षिक्षा) और विषेष षिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण - पत्र अथवा विषेष षिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा विषेष षिक्षा (बहु विकलांगता : शारीरिक एवं तंत्रिका) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा विषेष षिक्षा में (गतिषीलता में हानि और दिमागी पक्षाघात) स्नातकोत्तर डिप्लोमा NaN
क्र. पद : माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य विषयवार एवं निर्धारित अंक प्रतिषत सहित शैक्षणिक एवं प्रषैक्षणिक योग्यता NaN
अथवा श्रवण हानि में सेकेण्डरी स्तर षिक्षक प्रषिक्षण पाठ्‌यक्रम अथवा बघिर षिक्षण में वरिष्ठ डिप्लोमा अथवा श्रवण हानि में बी.ए. बी.एड. 3 . भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ (आर.सी.आई.) के साथ पंजीकरण …………………………………………………………………….……………. 1. Masters Degree from recognized university. 2. B.Ed. (Special Education) OR B.Ed. (General Education) with one year Diploma in Special Education or two years Diploma in Special Education or Post Graduate Professional Diploma in Special Education. OR B.Ed. (General Education) and Post Graduate Professional Certificate in Special Education. OR PG Diploma in Special Education (Mental Retardation) OR PG Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical and Neurological). OR PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy). OR Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment. OR Senior Diploma in Teaching the Deaf. OR BA B.Ed. in visual Impairment. 3. Registration with Rehabilitation Council of India (RCI) NaN
32. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. कम्प्यूटर साइंस 1. M.Sc. (Computer Science/IT)/MCA (Regular) from Recognized University with at least 50% marks. Or M.E. or M.Tech. (Computer Science/I.T.) from a Recognized University/Institution with at least 50% marks. Or B.E or B.Tech (Computer Science/I.T.) from a Recognized University/Institution with at least 50% marks with Post Graduate Diploma in Computer Application or B Or C Level Diploma from DOEACC, Ministry of Communication and IT. 2. B.Ed. Degree from NCTE Recognized Institution/University with at least 50% marks. Or Three Years integrated B.Ed.- M.Ed. from NCTE Recognized Institution/University with at least 50% marks. O r Four Years integrated Degree with at least 50% marks from NCTE Recognized Institution/University including B.Ed. component. NaN
33. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग NaN
34. माध्यमिक ( Secondary, Class 9-12) आ. साइवर सिक्यूरिटी एवं डेटा साइंस NaN
6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026 7 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026

(ii) इस नियमावली के अध्याय-2 के नियम 2(xv) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों। परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात्‌ आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी ।8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026 (iii) जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम्‌ 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार निम्नरूपेण होगी :- विकलांग हेतु 1. अनारक्षित कोटि 40 वर्ष 45 वर्ष 2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 40 वर्ष 45 वर्ष 3. महिला (अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर 43 वर्ष 48 वर्ष वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग) 4. पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42 वर्ष 47 वर्ष 5. अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला) 45 वर्ष 50 वर्ष 6. अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला) 45 वर्ष 50 वर्ष

(iv) जाँच परीक्षा निम्नवत्‌ होगी :-

(क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान (कम्प्यूटर - 200 अंक संचालन की सामान्य जानकारी सहित), 100 अंक एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा,100 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति - 300 अंक होनी है उस विषय की परीक्षा

(v) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात्‌ प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अर्हक (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात्‌ इसमें मात्र न्यूनतम्‌ 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(vi) प्रश्न पत्र (2) के प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(vii) मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत (अधिकतम्‌ 04 दषमलव अंकों तक) के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात्‌ स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(viii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/जाति/ आवासीय/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगता के प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन की अनुशंसा हेतु सक्षम प्राधिकार, नियमावली में प्रावधानित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।

(ix) राज्य स्तरीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे।9 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026

अध्याय-7

10. प्रधानाचार्य की अर्हताएं एवं नियुक्ति की प्रक्रिया - (I) माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्रधानाचार्य के कुल स्वीकृत पदों का 50 प्रतिषत पद, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता वाले माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों में कार्यरत माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, यदि कोई हों, से वरीयता सह मेधा क्रम में प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली में प्रावधानित राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा विचार एवं अनुशंसा के आधार पर भरे जाएंगे। इसमें प्रभावी आरक्षण प्रावधान का अनुपालन किया जायेगा। वरीयता का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत्‌ किया जायेगा।

(II) माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्रधानाचार्य के कुल स्वीकृत पदों का शेष 50 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा उचित माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जायेगा। नियुक्ति का आधार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जांच परीक्षा होगी। जांच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे -

(I) अर्हत्ताएं-

(i) आयुः-

माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम्‌ आयु 30 वर्ष तथा अधिकतम्‌ आयु सीमा 45 वर्षो की होगी। जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम्‌ 30 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार निम्नरूपेण होगी :-

विकलांग हेतु 1. अनारक्षित कोटि 45 वर्ष 50 वर्ष 2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 45 वर्ष 50 वर्ष 3. महिला (अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर 48 वर्ष 50 वर्ष वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग) 4. अन्य पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग 47 वर्ष 50 वर्ष 5. अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला) 50 वर्ष 50 वर्ष 6. अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला) 50 वर्ष 50 वर्ष

(ii) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता :-

(a) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम्‌ योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी :-

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य में माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालय स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक - नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।10 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026

अथवा

(ii) 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्‌यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य में माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालय स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक - नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य में माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालय स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक - नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एससी.एड.। अथवा

(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य में माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालय स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक (नियुक्ति के विषय) में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षींय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।

(b) अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किये जाने की तिथि के पूर्व उन्हें उपर्युक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(c) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति होगी, जिस हेतु अधिसूचित नियमावली के आलोक में स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सक्षम प्राधिकार होगा।

(II) अनुभवः- केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों में वर्ग 9-12 अथवा वर्ग 11-12 के रूप में कार्यरत एवं नियुक्त होने वाले विषय में न्यूनतम्‌ 8 वर्षो का शिक्षण अनुभव अथवा वर्ग 9-10 के रूप में कार्यरत एवं नियुक्त होने वाले विषय में न्यूनतम्‌ 15 वर्षो का शिक्षण अनुभव।

(III) वांछित योग्यता :- कम्प्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी, यथा- कम्प्यूटर ऑन/ऑफ करना, ईमेल प्राप्त करना एवं भेजना, इनपुट डिवाइस की जानकारी, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंट करना, YOUTUBE के माध्यम से छात्र-छात्राओं का पढ़ाई संचालन कराना एवं Video Conferencing आहूत करना/भाग लेना, आदि।11 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026

(IV) प्राप्त आवेदन पत्र में से अर्हत्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जाँच परीक्षा निम्नवत्‌

होगी :-

(क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान (कम्प्यूटर - 200 अंक संचालन की सामान्य जानकारी सहित),

(ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में माध्यमिक - 300 अंक (Secondary, Class 9-12) स्तर पर नियुक्ति हुई है, उस विषय की परीक्षा

(V) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात्‌ प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(VI) प्रश्न पत्र (2) के प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (1) एवं प्रष्न पत्र (2) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1) एवं प्रष्न पत्र (2) के प्राप्तांक के योग के रूप में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(VII) मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत (अधिकतम्‌ 04 दषमलव अंकों तक) के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात्‌ स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा। (VIII) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन की अनुशंसा हेतु सक्षम प्राधिकार नियमावली में प्रावधानित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।

(IX) राज्य स्तरीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेगे।

अध्याय-8

11. प्रयोगशाला सहयोगी की अर्हताएं एवं नियुक्ति की प्रक्रिया -

(I) माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 4(क)(i) में उल्लेखित सभी रिक्त पदों की आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा उचित माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा। उक्त सभी नियुक्तियों का आधार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जांच परीक्षा होगी। जांच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगेः-

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा जीव विज्ञान), जिसमें नियुक्ति होनी है, में से नियुक्ति के विषय सहित किन्हीं दो विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। अनुसूचित12 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026 जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःषक्त आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगा।

(ii) अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि तक उन्हें उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(iii) जिस पंचाग वर्ष में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार आयु वहीं होगी, जो कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-29 दिनांक 04.01.2021 द्वारा निर्धारित किया गया है। (II) जाँच परीक्षा निम्नवत होगी :-

(क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान (कम्प्यूटर - 200 अंक संचालन की सामान्य जानकारी सहित), 100 अंक एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा,100 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति होनी है, - 300 अंक उस विषय की परीक्षा

(III) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात्‌ प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अर्हक (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात्‌ इसमें मात्र न्यूनतम्‌ 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(IV) प्रश्न पत्र (2) के प्रश्न भी स्नातक स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहयोगी पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(V) मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत (अधिकतम्‌ 04 दषमलव अंकों तक) के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात्‌ स्नातक योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा। (VI) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए 2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहयोगी के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन की अनुशंसा हेतु सक्षम प्राधिकार नियमावली में प्रावधानित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।

(VII) राज्य स्तरीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेगे।13 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026

अध्याय-9

12. स्थापना समिति :-

नियमावली के नियम 3 एवं 4(क) के अधीन प्रधानाचार्य, माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य एवं प्रयोगषाला सहयोगी की नियुक्ति, पदस्थापन, प्रोन्नति एवं अन्य कार्रवाईयों हेतु निदेषक, माध्यमिक षिक्षा की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय स्थापना समिति गठित की जाती है :-

(I) राज्य स्तरीय स्थापना समिति :- (i) उप निदेशक/अवर सचिव, - पदेन सदस्य माध्यमिक शिक्षा (विषय प्रभारी) (ii) वरीयतम क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक - पदेन सदस्य

(iii) विभागीय सचिव द्वारा मनोनीत - सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी

(II) जिला स्तरीय स्थापना समिति (शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु) :-

(i) जिला शिक्षा पदाधिकारी - अध्यक्ष (ii) जिला के वरीयतम अवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य (iii) उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनूसूचित जाति/ - सदस्य अनुसूचित जनजाति के राजपत्रित पदाधिकारी

अध्याय -10

अन्यान्य

13. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4(क) के अन्तर्गत होने वाली सभी प्रकार की नियुक्ति एवं प्रोन्नति (सभी श्रेणियों के वरीय वेतनमान्‌ में प्रोन्नति को छोड़कर) में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय संवर्ग में राज्य स्तर आरक्षण नियमों एवं नियम 4(ख) एवं 4(ग) के अन्तर्गत होने वाली नियुक्ति एवं प्रोन्नति में जिला स्तरीय सम्वर्ग में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। 14. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4(क) में मूल कोटि में नियुक्त प्रधानाचार्य, माध्यमिक आचार्य (Secondary, Class 9-12) आचार्य एवं प्रयोगशाला सहयोगी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षाें की होगी। सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायेगी। 15. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त प्रधानाचार्य, माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रयोगषाला सहयोगी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत प्रावधानों के तहत्‌ की जाएगी।

16. इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।14 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 29 जनवर(cid:547), 2026 17. अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उसमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। प्रधानाचार्य, माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रयोगषाला सहयोगी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति सम्वर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।

18. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 के तहत्‌ उल्लिखित प्रधानाचार्य, माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रयोगषाला सहयोगी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का स्थानान्तरण सरकारी माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य, माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रयोगषाला सहयोगी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु निर्धारित किये जाने वाली नीति के तहत्‌ इस नियमावली के अधीन गठित किये गये राज्य स्तरीय सम्वर्ग का राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा तथा जिला स्तरीय सम्वर्ग का जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा किया जा सकेगा।

19. विभागीय संलेख ज्ञापांक 1534 दिनांक 15.05.2025 के द्वारा "झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2025" के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 15.05.2025 को संपन्न बैठक में मद संख्या -02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, (उमा शंकर सिंह), सरकार के सचिव 12.

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 118855 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 18 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2026-06-18.185/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2026-06-18.185.