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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 265, 18 June 2026

Published 18 June 2026

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
265
Identifier
in.gazette.jharkhand.2026-06-18.265
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

4 (cid:207)ये(cid:231)ठ, 1948 (श०)

सं(cid:201)या – 265 राँची, सोमवार, 25 मई, 2026 (ई०)

(cid:715)ू ली शि(cid:407)ा एवं सा(cid:407)रता विभाग

-------

संक(cid:227)प

19 मई, 2026

(cid:466)ापांक :04/व.2-23/2024/982--

कृ पया पढ़(cid:336) :-

1. (cid:715)ू ली शि(cid:407)ा एवं सा(cid:407)रता विभाग, झारख(cid:503), राँची का प(cid:361)ांक-191 दिनांक-27.01.2025 तथा प(cid:361)ांक- 263 दिनांक-07.02.2025

2. (cid:715)ू ली शि(cid:407)ा एवं सा(cid:407)रता विभाग झारख(cid:503), राँची का संक(cid:665) सं(cid:421)ा-655 दिनांक-08.04.2025 3. संचालन-सह-जाँच विभागीय पदाधिकारी, झारख(cid:503) का प(cid:361)ांक-186 (अनु.) दिनांक-10.10.2025 4. (cid:715)ू ली शि(cid:407)ा एवं सा(cid:407)रता विभाग, झारख(cid:503), राँची (cid:554)ारा पा(cid:303)रत सकारण आदेश (cid:466)ापांक-61 दिनांक-09.01.2026

5. जिला शि(cid:407)ा पदाधिकारी, खू ँटी का प(cid:361)ांक-42 दिनांक-24.01.2026

6. निग(cid:330)त (िcid:554)तीय कारण पृ(cid:453)ा प(cid:361)ांक-484 दिनांक-16.03.2026

7. जिला शि(cid:407)ा पदाधिकारी, खू ँटी का प(cid:361)ांक-489 दिनांक 01.04.2026 (cid:554)ारा (cid:366)ा(cid:593) (िcid:554)तीय कारण पृ(cid:453)ा उ(cid:517)र (cid:366)तिवेदन।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 25 मई, 2026 ँटी (cid:373)ीमती अप(cid:349)पा पॉल चौधरी (रा(cid:475) शि(cid:407)ा सेवा वग(cid:330)-2), (cid:366)भारी जिला शि(cid:407)ा पदाधिकारी, खू

ँटी (मृ(cid:529)ु की तिथि के वि(cid:349)(cid:544) (cid:738). (cid:367)ांसिस तोपनो, भूतपूव(cid:330) शि(cid:407)क, एस.पी.जी म(cid:559) वि(cid:552)ालय, तांबा, रनियाँ, खू

28.04.2020) के प(cid:407) म(cid:336) माह-जुलाई, 2011 से माच(cid:330) 2020 तक के अव(cid:349)(cid:544) वेतनादि की राशि कु ल (cid:348) 54,22,377/- (चौवन लाख बाईस हजार तीन सौ सतह(cid:517)र) मा(cid:361) के विप(cid:361) पा(cid:303)रत करने एवं भुगतान की कार(cid:330)वाई म(cid:336) निकासी एवं (cid:681)यन पदाधिकारी के निदि(cid:330)(cid:700) पय(cid:330)वे(cid:407)णीय काय(cid:344) सहित क(cid:517)(cid:330)(cid:681)ों/दायि(cid:533)ों का निव(cid:330)हन नहीं करने, रोकड़ बही की जाँच/अवलोकन नहीं करते (cid:352)ए बिना अवकाश की (cid:738)ीकृ ति तथा उप(cid:304)(cid:830)थति पंजी के अवलोकन किये बगैर विप(cid:361) पा(cid:303)रत करने की (cid:366)(िcid:354)या(cid:527)क कार(cid:330)वाई म(cid:336) अनापे(िcid:407)त त(cid:523)रता बरती गयी है। काया(cid:330)लय (cid:554)ारा (cid:366)(cid:721)ुत विप(cid:361)ों का सू(cid:408)ता से जाँच नहीं किया गया, जिसके कारण (cid:738). तोपनो के प(cid:407) म(cid:336) माह माच(cid:330), 2015 से दिनांक 10.10.2015 तक वेतनादि के मद म(cid:336) दो बार भुगतान हो गया है। सरकारी कोष म(cid:336) संचित राशि की (cid:407)ति, दुवि(cid:330)नियोग एवं दु(cid:349)पयोग का मामला (cid:366)दशि(cid:330)तहोता है। वि(cid:517)ीय विसंगति एवं अनियमितता संबंधित मामले म(cid:336) सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i) (ii)एवं (iii) के (cid:366)तिकू ल आचरण करने आदि आरोपों के लिए झारख(cid:503) सरकारी सेवक (वग(cid:334)करणए नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली,2016 के (cid:366)ावधानों के अधीन (cid:373)ीमती चौधरी के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय संक(cid:665) सं0-655 दिनांक-08.04.2025 के (cid:554)ारा विभागीय काय(cid:330)वाही संचालित करते (cid:352)ए नि(cid:635)वत् आरोपों का गठन किया गया :-

आरोप:-

(i) (cid:738). (cid:367)ांसिस तोपनो, भूतपूव(cid:330) शि(cid:407)क, एस.पी.जी. म(cid:559) वि(cid:552)ालय, तांबा, रनिया, खू ँटी (मृ(cid:529)ु की तिथि- 28.04.2020) के प(cid:407) म(cid:336) माह-जुलाई,2011 से माच(cid:330) 2020 तक के अव(cid:349)(cid:544) वेतनादि की राशि कु ल (cid:349)-54,22,377/- मा(cid:361) के विप(cid:361) पा(cid:303)रत करने एवं भुगतान की कार(cid:330)वाई म(cid:336) निकासी एवं (cid:681)यन पदाधिकारी के निदि(cid:330)(cid:700) क(cid:517)(cid:330)(cid:681)ों / दायि(cid:533)ों का निव(cid:330)हन नहीं करते (cid:352)ए अनाव(cid:692)क त(cid:523)रता (cid:366)दशि(cid:330)त किया गया ।

(ii) वि(cid:552)ालय म(cid:336) संधा(cid:303)रत रोकड बही की जाँच/अवलोकन किये बगैर त(cid:509)ाल विप(cid:361) पा(cid:303)रत करने एवं भुगतान की कार(cid:330)वाई करने से (cid:738) (cid:367)ांसिस तोपनो (चेक सं(cid:421)ा-990886 दिनांक-10.08.2017 के (cid:554)ारा (cid:349)-3,50,000/- मा(cid:361) खाता सं(cid:421)ा-0870010102170 म(cid:336) ह(cid:721)ांत(cid:303)रत) के प(cid:407) म(cid:336) माह, माच(cid:330),2015 से दिनांक-10.10.2015 तक के वेतन का दो बार भुगतान हो गया ।

(iii) आयकर अधिनियम के अनु(cid:349)प (cid:723)ोत पर टी.डी.एस. कटौती का अनुपालन नहीं किया गया । (iv) (cid:738). तोपनो की वि(cid:552)ालय (cid:554)ारा संधा(cid:303)रत उप(cid:304)(cid:830)थति पंजी की जाँच अथवा अवलोकन किये बगैर माह जुलाई,2011 से माच(cid:330),2020 तक के अव(cid:348)(cid:544) वेतनादि भुगतान की कार(cid:330)वाई की गई ।

(v) नियमतः सेवा का स(cid:529)ापन वेतन भुगतान पंजी के आधार पर किया जाता है। वेतन निधा(cid:330)रण का सही उ(cid:671)ेख सेवा पु(cid:304)(cid:721)का म(cid:336) होना अपे(िcid:407)त है। पूव(cid:330) के पदाधिकारी (cid:554)ारा वि(cid:552)ालय म(cid:336) उपल(cid:617) अभिलेख के आधार3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 25 मई, 2026 पर किये गये सेवा स(cid:529)ापन की स(cid:529)ता की जाँच नहीं की गयी तथा विप(cid:361) पा(cid:303)रत कर वेतन भुगतान की कार(cid:330)वाई की गई ।

(vi) वष(cid:330) 2018 म(cid:336) (cid:738). तोपनो लकवा(cid:356)(cid:721) हो जाने के बाद वि(cid:552)ालय से अनुप(cid:304)(cid:830)थत थे। अनुप(cid:304)(cid:830)थत अवधि के वि(cid:348)(cid:544) देय अवकाश की (cid:738)ीकृ ति नहीं करायी गयी ।

(vii) निकासी एवं (cid:681)यन पदाधिकारी के मु(cid:421) दायि(cid:533) का निव(cid:330)हन नहीं किया गया अथा(cid:330)त अपने काया(cid:330)लय का निरी(cid:407)ण तथा लेखा की जाँच इस (cid:778)(िcid:700)कोण से नहीं की गयी कि लेखा निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)(िcid:354)यानुसार तथा निधा(cid:330)(cid:303)रत पंजी म(cid:336) संघा(cid:303)रत है ।

(viii) सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i) (ii)एवं (iii) के (cid:366)तिकू ल आचरण करना । 2. संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी का प(cid:361)ांक-186 (अनु०) दिनांक-10.10.2025 (cid:554)ारा (cid:366)ा(cid:593) जाँच (cid:366)तिवेदन (cid:366)ा(cid:593) (cid:352)आ। जाँच नि(cid:698)ष(cid:330) के अनुसार (cid:373)ीमती चौधरी के वि(cid:349)(cid:544) गठित सभी आरोप (cid:366)माणित होते नहीं पाये गये ह(cid:339) ।

झारख(cid:503) सरकारी सेवक (वग(cid:334)करणए नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली,2016 के नियम-18(4) के अनुसार जाँच (cid:366)ाधिकार के नि(cid:698)ष(cid:330) से असहमति की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) अनुशासनिक (cid:366)ाधिकार के (cid:554)ारा असहमति के कारणों को अभिलि(cid:304)खत करते (cid:352)ए विभागीय (cid:466)ापांक-61 दिनांक-09.01.2026 (cid:554)ारा सकारण आदेश पा(cid:303)रत किया गया तथा आरोपी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि निधा(cid:330)(cid:303)रत 15 दिनों के समय-सीमा के अ(cid:573)र अपना प(cid:407) (cid:366)(cid:721)ुत कर(cid:336) ।

उ(cid:389) सकारण आदेश की कं डिका-5 (viii) म(cid:336) अंतः (cid:830)थापित किया गया है कि दिनांक 08.10.2025 को संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के सम(cid:407) सा(cid:407)ी के (cid:349)प म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत होकर (cid:373)ीमती नीलम आईलीन टो(cid:596)ो,(cid:407)े(cid:361)ीय शि(cid:407)ा संयु(cid:389) निदेशक, द(िcid:407)णी छोटानागपुर (cid:366)म(cid:503)ल, राँची-सह-उप निदेशक, (cid:366)ाथमिक शि(cid:407)ा, झारख(cid:503), राँची के (cid:554)ारा समपि(cid:330)त लि(cid:304)खत बयान दिया गया है। इसम(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत है किः -"(cid:738).

(cid:367)ांसिस तोपनो, भूतपूव(cid:330) शि(cid:407)क,एस.पी.जी. म(cid:559) वि(cid:552)ालय, तांबा, रनिया, जिला-खू ँटी के माह जुलाई,2011 से लेकर माच(cid:330)-2020 तक की कु ल बकाया वेतनादि की राशि-54,22,377/- (cid:349)पये की निकासी के (cid:354)म म(cid:336) (cid:373)ीमती अप(cid:349)पा पॉल चौधरी, त(cid:509)ालीन जिला शि(cid:407)ा अधी(cid:407)क, खू ँटी (अति(cid:303)र(cid:389) (cid:366)भार) स(cid:637)ति जिला शि(cid:407)ा ँटी के (cid:554)ारा भी काया(cid:330)लय अभिलेख एवं विप(cid:361) की समुचित जाँच नहीं की गई। इतनी लंबी पदाधिकारी) खू

अवधि के बकाया विप(cid:361) की राशि को बिना समुचित जाँच किये निकासी करने से (cid:729)(cid:700) है कि इनके (cid:554)ारा भी अपने क(cid:517)(cid:330)(cid:681) पर लापरवाही बरती गई। यदि इनके (cid:554)ारा बकाया विप(cid:361) की समुचित जाँच की जाती तो नि(िcid:686)त (cid:349)प से वि(cid:517)ीय अनियमितता से बचा जा सकता था ।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 25 मई, 2026 3. आरोपी पदाधिकारी (cid:554)ारा समपि(cid:330)त (cid:729)(cid:700)ीकरण (cid:366)तिवेदन प(cid:361)ांक-42 दिनांक 24.01.2026का स(cid:644)क् समी(cid:407)ोपरांत नि(cid:698)ष(cid:330) अंकित किया गया कि (cid:366)ा(cid:593) (cid:729)(cid:700)ीकरण (cid:738)ीकाय(cid:330) यो(cid:438) नहीं है।

झारख(cid:503) सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली,2016 के नियम-14(vi) म(cid:336) सूचीब(cid:544) शा(cid:304)(cid:721)-"संचया(cid:527)क (cid:366)भाव से दो (2) वेतनवृ(cid:304)(cid:544) पर रोक का द(cid:503) अधिरोपण की अनुशंसा अनुशासनिक (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा की गई, जिस पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन (cid:366)ा(cid:593) किया गया ।

4. विभागीय प(cid:361)ांक-484 दिनांक 16.03.2026 के (cid:554)ारा (िcid:554)तीय कारण पृ(cid:453)ा निग(cid:330)त किया गया। इसके वि(cid:349)(cid:544) आरोपी पदाधिकारी का प(cid:361)ांक-489 दिनांक-01.04.2026 के (cid:554)ारा (िcid:554)तीय कारण पृ(cid:453)ा उ(cid:517)र (cid:366)तिवेदन समपि(cid:330)त किया गया ।

(i) प(cid:303)रवादी (cid:373)ी दिलीप मि(cid:373)ा के (cid:554)ारा संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी के सम(cid:407) लि(cid:304)खत गवाही म(cid:336) अंकित है कि अ(cid:665)सं(cid:421)क वि(cid:552)ालयों के तीन शि(cid:407)क (cid:373)ी जोवकि मतिलमी,एस०पी०जी० म(cid:559) वि(cid:552)ालय तपकारा, तोरपा /(cid:373)ी सामुएल आई(cid:573), आर०सी० (cid:366)ाथमिक वि(cid:552)ालय उकड़ी मंडी एव (cid:373)ी गुणाधर महतो, जीईएल म०वि० मचा(cid:330) के मिलीभगत/ संलि(cid:593)ता है।

(cid:373)ीमती आईलिन तोपनो, (cid:366)भारी (cid:366)धाना(cid:559)ापिका तथा (cid:373)ी जिरेन तोपनो, वि(cid:552)ालय के सचिव का (cid:729)(cid:700) बयान है कि (cid:738)० तोपनो के प(cid:407) म(cid:336) विप(cid:361) वि(cid:552)ालय म(cid:336) नहीं बना है। वि(cid:552)ालय के सचिव का बयान है कि उपयु (cid:330)(cid:389) तीनों शि(cid:407)क विप(cid:361) पर (cid:720)ा(cid:304)(cid:636)ंग के लिए उनके घर आये थे ।

ँटी के काया(cid:330)लय म(cid:336) काय(cid:330)रत क(cid:817)(cid:599)ूटर ऑपरेटर सु(cid:373)ी खुशबू कु मारी का जिला शि(cid:407)ा अधी(cid:407)क, खू

बयान है कि (cid:366)भारी लिपिक, (cid:373)ी च(cid:354)धारी बड़ाईक के निदेश पर बिल बनाने के लिए बोला गया। इस (cid:366)कार उपयु (cid:330)(cid:389) बयानों म(cid:336) शि(cid:407)कों, लिपिक तथा पदाधिकारी के म(cid:559) संलि(cid:593)ता का अंश प(cid:303)रल(िcid:407)त है ।

(ii) (cid:738). (cid:367)ांसिस तोपेनो दिनांक-05.11.2018 से 28.04.2020 (मृ(cid:529)ु की तिथि) तक अ(cid:729)ताल म(cid:336) कॉमा की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) थे। उ(cid:389) अनुप(cid:304)(cid:830)थत / अकाय(cid:330) अवधि के विनियमन / सामंजन / निण(cid:330)यन के बगैर, बिना स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार के अनुमोदन (cid:366)ा(cid:593) किये वेतनादि का भुगतान किया गया है। वि(cid:552)ालय के तदेन सचिव से जिला शि(cid:407)ा अधी(cid:407)क, खू ँटी को संबोधित प(cid:361) (दिनांक-20.07.2019) म(cid:336) अंकित है कि (cid:738)० (cid:367)ांसिस तोपनो दिनांक-05.11.2018 से लकवा(cid:356)(cid:721) ह(cid:339)। अ(cid:729)ताल म(cid:336) इलाज चालू है और कॉमा म(cid:336) ह(cid:339)। इसकी गवाही दिनांक-29.07.2025 को (cid:373)ी पुना तोपनो, सेवानिवृ(cid:517) शि(cid:407)क के (cid:554)ारा संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के सम(cid:407) दी गई है कि (cid:738)० फांसिस तोपनो लकवा(cid:356)(cid:721) होने के बाद वि(cid:552)ालय से अनुप(cid:304)(cid:830)थत थे तथा वि(cid:552)ालय के सचिव (cid:554)ारा जिला शि(cid:407)ा अधी(cid:407)क, खू ँटी को लकवा(cid:356)(cid:721) होने की सूचना दी है। (cid:373)ी कम(cid:330)दयाल कु मार, सहायक शि(cid:407)क के (cid:554)ारा लि(cid:304)खत गवाही दी गई है कि (cid:738)० (cid:367)ांसिस तोपनो बीमार होने के बाद वि(cid:552)ालय से अनुप(cid:304)(cid:830)थत थे ।5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 25 मई, 2026 ँटी के अति(cid:303)र(cid:389) जिला (iii) आरोपी पदाधिकारी अपने मूल पद(cid:830)थापन जिला शि(cid:407)ा पदाधिकारी, खू

शि(cid:407)ा अधी(cid:407)क, खू ँटी का अति(cid:303)र(cid:389) (cid:366)भार म(cid:336) दिनांक-28.03.2024 से 21.04.2024 तक काय(cid:330)रत थीं। (cid:366)भारी लिपिक के (cid:554)ारा विप(cid:361)ों के समूह कु ल विप(cid:361) राशि 8,73,87,334/- (cid:349)पये मा(cid:361) का विप(cid:361) दिनांक-29.03.2024 को (cid:366)(cid:721)ुत किया गया। बिना जाँच/(cid:529)ापन एवं राशि की शु(cid:544)ता इ(cid:529)ादि के संबंध म(cid:336) पृ(cid:453)ा किये बगैर दिनांक-30.03.2024 को आरोपी पदाधिकारी के (cid:554)ारा विप(cid:361) पा(cid:303)रत किया गया तथा इसी तिथि को यह विप(cid:361) कोषागार से भी पा(cid:303)रत (cid:352)आ ।

आरोपी पदाधिकारी के (cid:554)ारा विप(cid:361)ों को पा(cid:303)रत करने के (cid:354)म म(cid:336) सा(cid:409) /अभिलेख, राशि की शु(cid:544)ता आदि विषय की संतोषजनक आधार पर जाँच की कार(cid:330)वाई नहीं की गई है।गवाहों के लि(cid:304)खत बयानों से (cid:729)(cid:700) है कि आरोपी पदाधिकारी के (cid:554)ारा विप(cid:361) पा(cid:303)रत तथा भुगतान की (cid:366)(िcid:354)या(cid:527)क कार(cid:330)वाई म(cid:336) निकासी एवं (cid:681)यन पदाधिकारी के (cid:349)प म(cid:336) निदि(cid:330)(cid:700) पय(cid:330)वे(cid:407)णीय काय(cid:344) सहित (cid:830)थापित/ निधा(cid:330)(cid:303)रत क(cid:517)(cid:330)(cid:681)ों एवं दायि(cid:533)ों का निव(cid:330)हन नहीं किया गया है। संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के सम(cid:407) गवाहों सहित आरोपी पदाधिकारी की उप(cid:304)(cid:830)थति रही है तथा समपि(cid:330)त गवाही का परी(cid:407)ण / (cid:366)तिपरी(cid:407)ण किया गया है ।

अतएव (cid:366)(cid:721)ुत (िcid:554)तीय कारण पृ(cid:453)ा उ(cid:517)र (cid:366)तिवेदन (cid:738)ीकार यो(cid:438) नहीं है तथा इसम(cid:336) कु छ भी ऐसा नवीन त(cid:538) नहीं है, जिसपर पूव(cid:330) म(cid:336) विचार नहीं किया गया हो ।

(cid:373)ीमती अप(cid:349)पा पॉल चौधरी, जिला शि(cid:407)ा पदधिकारी, खू ँटी को झारख(cid:503) सरकारी सेवक, (वग(cid:334)करणए नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली,2016 के नियम-14 (vi) म(cid:336) सूचीब(cid:544) शा(cid:304)(cid:721) -"संचया(cid:527)क (cid:366)भाव से दो (2) वेतनवृ(cid:304)(cid:544) पर रोक"पर द(cid:503) अधिरोपण की (cid:738)ीकृ ति दी जाती है ।

इस पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन (cid:366)ा(cid:593) है ।

झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,

मोईनउ(cid:542)ीन खान, सरकार के अपर सचिव ।

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 226655 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 18 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2026-06-18.265/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2026-06-18.265.