झारखण्ड गजट
असाधारण अॊक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशति
17 आषाढ़, 1948 (०ि)
सॊख्या – 352 राॉची, बुधवार, 8 जुऱाई, 2026 (ई०)
भारत शनवााचन आयोग
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अशधसूचना
तारीख: 06 जुऱाई, 2026/15 आषाढ़, 1948(कि)
429/ऩूवा-अनु0-1/झार0/2023(2) :-ऱोक प्रशतशनशधत्व अशधशनयम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-ग की उऩधारा (1) द्वारा प्रदत्त क्तियिों का प्रयोग करते हुए भारत शनवााचन आयोग यह शनदे िदेता है कक सहायक शनवााचक शनबॊधन अशधकारी की शनयुक्त िसे सॊबॊशधत व समय-समय ऩर यथा सॊोिशधत कदनाॊक 04 अगस्त 2023 की अशधसूचना सॊख्या 429/ऩूवा अनु0-1/झार0/2023(2) में शनम्नशऱखित सॊोिधन ककए जाएॊगे, अथाात :
उक्त अशधसूचना के सॊऱ्न सारणी के स्तम्भ (1) के सामने, स्तम्भ (2) में क्तवद्यमान प्रक्तवक्त ि के अशतररक्त शनम्नशऱखित प्रक्तवक्तयिाॊ रर जोडी जायेंगी –2 झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 8 जुऱाई, 2026 सारणी
| क्तवधान सभा शनवााचन ऺेत्रों का क्रमाॊक एवॊ नाम | सहायक शनवााचक शनबॊधन ऩदाशधकारी | |
| (1) | (2) , 18 नवम्बर, 2016 | |
| 05-ऩाकु ड ीीझारखण्ड गजट (असाधारण) ुिक्रवार, 20 कदसम्बर, 2024 | 7. कायाऩाऱक दण् डाशधकारी, (अनुमॊडऱ ऩाकु ड) | |
| 58-तमाड (अ.ज.जा.) | 5. प्रखण् ड क्तवकास ऩदाशधकारी, तमाड | |
| 61-शसल् ऱी | 5. प्रखण् ड क्तवकास ऩदाशधकारी, शसल् ऱी | |
| 62-खिजरी (अ.ज.जा.) | 5. प्रखण् ड क्तवकास ऩदाशधकारी, ओरमाॊझी | |
| 63-राॊची | 9. आवासीय दण् डाशधकारी, हकटया, राॊची | |
| 64-हकटया | 9. अॊचऱ अशधकारी, रातू |
उऩरोक्त अशधकाररयों की यह शनयुक्त ि क्तवेिष गहन ऩुनरीऺण, 2026 की समाश ि के ऩश्चात प्रभावी नहीॊ रहेगी।
आदे िसे,
(तनुज कु मारी)
सशचव
भारत शनवााचन आयोग उऩरोि अशधसूचना का अॊग्रेजी में शनम्नशऱखित अनुवाद झारखण्ड राज्यऩाऱ के प्राशधकार से इसके द्वारा प्रकाशति ककया जाता है जो भारतीय सॊक्तवधान के अनुच्छे द 348 के खण्ड (3) के अधीन अॊग्रेजी भाषा में उसका प्राशधकृ त ऩाठ समझा जायगा।
झारखण्ड राज्यऩाऱ के आदेि से,
(सुबोध कु मार)
अऩर मुख्य शनवााचन ऩदाशधकारी-सह-अऩर सशचव3 झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 8 जुऱाई, 2026
ELECTION COMMISION OF INDIA
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NOTIFICATION
Dated: 6thJuly, 2026/ 15 Ashadha, 1948(Saka)
No. 429/ES-1/JKD/2023(2): In exercise of the powers conferred by sub-Section(1) of section 13C of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 429/ES-1/JKD/2023(2) dated 4th August 2023, relating to appointment of Assistant Electoral Registration Officers in the state of Jharkhand, namely:-
In column (2) of the Table appended to the said notification, the existing entries against each of the Assembly Constituencies shown in the column (1), the following entries shall be added;-
TABLE
| NUMBER AND NAME OF THE ASSEMBLY CONSTITUENCY | ASSISTANT ELECTORAL REGISTRATION OFFICER |
| (1) | (2) |
| 05-Pakaur | 7. Executive Magistrate, (Pakur Sub-Division) |
| 58-Tamar (ST) | 5. Block Development Officer, Tamar |
| 61-Silli | 5. Block Development Officer, Silli |
| 62-Khijri (ST) | 5. Block Development Officer, Ormanjhi |
| 63-Ranchi | 9. Residential magistrate, Hatia, Ranchi |
| 64-Hatia | 9. Circle Officer, Ratu |
The appointment of the above officers will cease to be effective after the completion of Special Intensive Revision 2026.
By Order
(TANUJ KUMARI)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA
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अधीऺक,अधीऺक, झारखण्डझारखण्ड राजकीय मुद्रणाऱयराजकीय मुद्रणाऱय,, राॉची द्वारा प्रकाशति एवॊ मुकद्रतराॉची द्वारा प्रकाशति एवॊ मुकद्रत,, झारखण्ड गजट (असाधारण) झारखण्ड गजट (असाधारण) 335522--–– 5500