झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार द्वारा प्रकाशित
31 आषाढ़, 1948 (श०)
संख्या – 412 राँची, बुधवार, 22 जुलाई, 2026 (ई०)
कृ षि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) -------
अधिसूचना
6 दिसम्बर, 2024
संख्या- 1 स्था./विविध/पद सृजन/01/2023 प.पा. -1280 -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारख(cid:214)ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारख(cid:214)ड राज्य के कृ षि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन पशुपालन सेवा में राजपत्रित पदों पर भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्र्तें) नियमावली, 2013 एवं झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्र्तें), (संशोधन) नियमावली, 2021 एवं निदेशक, पशुपालन, झारख(cid:214)ड (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली -2022 को संशोधित करते हैं, जो निम्नलिखित हैं :-
2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 22 जुलाई, 2026अध्याय - 1
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
(i) यह नियमावली झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा (भत्र्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्र्तें) संशोधित नियमावली, 2024 कही जायगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारख(cid:214)ड राज्य में होगा।
(iii) यह नियमावली झारख(cid:214)ड राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा। 2. परिभाषाऍ
इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या के विरूद्ध संदर्भ न हो :-
(i) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है राज्य सरकार
(ii) संवर्ग से अभिप्रेत है एक पृथक इकाई के रूप में नियम 3.3 में स्वीकृ त सेवा के पद समूह।
(iii) आयोग से अभिप्रेत है झारख(cid:214)ड लोक सेवा आयोग।
(iv) विभाग से अभिप्रेत है कृ षि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) (v) राजपत्र से अभिप्रेत है झारख(cid:214)ड राजपत्र।
(vi) सरकार से अभिप्रेत है झारख(cid:214)ड सरकार।
(vii) राज्यपाल से अभिप्रेत है झारख(cid:214)ड के राज्यपाल।
(viii) सदस्य से अभिप्रेत है झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा में नियुक्त पशुचिकित्सक। (ix) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान जो भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का 52) के सूची - I एवं II में उल्लेखित हैं।
(x) नियमावली से अभिप्रेत है झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा (भत्र्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्र्तें) संशोधित नियमावली, 2024
(xi) सेवा से अभिप्रेत है झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा।
(xii) राज्य से अभिप्रेत है झारख(cid:214)ड राज्य।
(xiii) विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत है राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय - समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप गठित समिति।
(xiv) स्वच्छता प्रतिवेदन से अभिप्रेत है आंतरिक निगरानी, मंत्रिम(cid:214)डल (निगरानी) विभाग एवं स्वच्छ गोपनीय चारित्रिक अभ्युक्ति।
3. सेवा / संवर्ग की रचना एवं बल - कृ षि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के अधीन झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा की संरचना निम्नवत ् होगीः-3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 22 जुलाई, 2026 3.1 सेवा का गठन :- झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा राज्यस्तरीय सेवा कही जायगी।
3.2 संवर्ग संरचना :-
3.2.1 यह संवर्ग कृ षि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहेगा।
3.2.2 इस संवर्ग के विभिन्न पदों का पूर्ण विवरण नियम 3.3 में उल्लेखित है।
3.2.3 राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यकतानुसार संवर्गीय पदबल का निर्धारण कर सके गी।
3.2.4 संरचना/ स्वीकृ त पदबल का पुनर्निर्धारण सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
3.3 पद संरचना :-
3.3.1 इस सेवा के विभिन्न स्तर के पदों की संरचना निम्नवर्णित होगीः-
| क्रo संo | स्तर | पदनाम (Organogram के अनुसार नामकरण) | वेतन संरचना / ग्रेड वेतन / लेवल |
| 1 | मूल कोटि | पशु चिकित्सा एवं पशुपालन पदाधिकारी (Veterinary & Animal Husbandry Officer) एवं समकक्ष पद | Rs. 9300-34800 GP – Rs 5400, L9 |
| 2 | प्रोन्नति का प्रथम स्तर | सहायक निदेशक (Assistant Director) एवं समकक्ष पद | Rs. 15600-39100 GP – Rs 6600, L11 |
| 3 | प्रोन्नति का द्वितीय स्तर | उप निदेशक (Deputy Director) एवं समकक्ष पद | Rs. 15600-39100 GP – Rs 7600, L12 |
| 4 | प्रोन्नति का तृतीय स्तर | संयुक्त निदेशक (Joint Director)/ एवं समकक्ष पद | Rs. 37400-67000 GP – Rs 8700, L13 |
| 5 | प्रोन्नति का चतुर्थ स्तर | निदेशक (Director) एवं समकक्ष पद | Rs. 37400-67000 GP – Rs 8900, L13A |
3.3.2 पद संरचना अन्तर्गत वर्णित प्रत्येक स्तर के समकक्षीय पद संलग्न परिशिष्ट - 'क' के अनुरूप होंगे।
3.4 पद की स्थिति :-
3.4.1 झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा के सभी सदस्य राजपत्रित होंगे।
3.5 इस संशोधित नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को नियम 3.3 के पदों पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी स्वतः इस सेवा में शामिल समझे जायेंगे।4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 22 जुलाई, 2026 3.6 स्वीकृ त पदबल - इस सेवा का अधिकृ त बल वही होगा जो समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृ त किया जायेगा।
अध्याय - 2
भर्ती / नियुक्ति
4. नियुक्ति प्राधिकार
4.1 इस सेवा / संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार राज्य सरकार होंगे।
5. रिक्तियों का नियतीकरण
5.1 विभाग प्रत्येक पंचांगीय वर्ष की 01 जनवरी को आधार मानकर भरी जानेवाली रिक्तियों की गणना करेगा तथा मूल कोटि के रिक्तियों को सीधी नियुक्ति हेतु आयोग को अधियाचना भेजेगा।
6. रिक्तियों में आरक्षण
6.1 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों में आरक्षण सरकार द्वारा राज्य सेवाओं के लिए समय-समय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा। नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा आरक्षण विषय के संबंध में समय- समय पर निर्गत प्रावधान प्रभावी होगा।
अध्याय - 3
नियुक्ति
7. आयुक्त, पशुपालन, झारख(cid:214)ड का भत्र्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया :-
आयुक्त, पशुपालन, झारख(cid:214)ड का पद एकल पद होगा जो गैर संवर्गीय होगा।
आयुक्त, पशुपालन, झारख(cid:214)ड के पद पर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे।
आयुक्त पशुपालन विभागीय नीति निर्धारण, बजटीय प्रावधान के मामले में विभाग से समन्वय स्थापित करेंगे तथा विभागीय कार्य एवं योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करेंगे।
8. मूल कोटि के पशुचिकित्सकों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया
8.1 पशुपालन सेवा के मूल कोटि के समस्त पदों पर सीधी भत्र्ती झारख(cid:214)ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी।
9. मूल कोटि के पशुचिकित्सकों की सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताएं/अर्हताऍ
9.1 इस सेवा के मूल कोटि में सीधी नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ निम्न वर्णित होगी :-
5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 22 जुलाई, 20269.1.1 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का 52) के सूची –I एवं II में उल्लेखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बीoभीoएसoसीo एंड एoएचo) की उपाधि प्राप्त
तथा
9.1.2 झारख(cid:214)ड पशुचिकित्सा परिषद् से निबंधित।
9.2 नागरिकता
9.2.1 उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होगा।
9.3 उ(cid:296)
9.3.1 आवेदक की आयु न्यूनतम 22 वर्ष और अधिकतम वही होगी जो, राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
10. रिक्तियों का संसूचन
10.1 नियोक्ता प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी तक की रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जाति / जनजातियों तथा अन्य / अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या निर्धारित (अवधारित) करेगा।
11. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा
11.1 विभाग द्वारा अधियाचित मूल कोटि की रिक्तियों के आधार पर आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाल कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
11.2 रिक्त पदों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों के आधार पर नियम - 9 में निर्धारित अर्हत्ताओं के आलोक में आयोग द्वारा दो चरणों (लिखित एवं मौखिक) में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा हेतु हिन्दी, अंग्रेजी तथा पशु चिकित्सा विज्ञान संबंधी विषय सम्मिलित किए जायेंगे। लिखित परीक्षा हेतु सम्मिलित विषय निम्न्वत होंगे :-
प्रश्न पत्र - 1, हिन्दी - (कु ल अंक - 100)
प्रश्न पत्र - 2, अंग्रेजी - (कु ल अंक - 100)
प्रश्न पत्र - 3 (कु ल अंक - 200)
क) पशु औषधि विज्ञान (Veterinary Medicine)
ख) पशु शल्य चिकित्सा विज्ञान (Veterinary Surgery)
प्रश्न पत्र - 4 (कु ल अंक - 200)
क) पशु गर्भ विज्ञान (Veterinary Obstetrics and Gynaecology)
ख) पशु पोषण विज्ञान (Animal Nutrition)
प्रश्न पत्र - 5 (कु ल अंक - 200)
क) पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन (Livestock Production and Management6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 22 जुलाई, 2026 ख) पशु प्रजनन एवं आनुवंशिकी (Animal Breeding and Genetics)
प्रश्न पत्र - 1 एवं प्रश्न पत्र - 2 में न्यूनतम उत्तीर्णांक (प्रत्येक में कु ल 30 अंक) लाना अनिवार्य होगा जिसकी गणना कु ल प्राप्तांक में नहीं की जायगी। कु ल प्राप्तांक की गणना प्रश्न पत्र - 3, 4 एवं 5 के आधार पर की जायगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत आयोग द्वारा कु ल 100 अंकों की मौखिक परीक्षा / अन्तर्वीक्षा आयोजित की जायगी।
11.2 (क) लिखित परीक्षा हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या- 716 दिनांक 25.06.2014 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम (सिलेबस) अनुमान्य होगा।
11.2 (ख) लिखित परीक्षा की अवधि प्रत्येक पत्र के लिए तीन घ(cid:214)टे की होगी तथा परीक्षा का स्वरूप विषयनिष्ठ रहेगा।
11.2 (ग) विज्ञापित रिक्ति के पाँच गुणा से कम अथवा पाँच गुणा के अनुपात में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में झारख(cid:214)ड लोक सेवा आयोग साक्षात्कार समिति द्वारा सीधे साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन कर अनुशंसा प्रेषित करेगा।
11.3 उपयु र्क्त कं डिका 9 (मूल कोटि के पशुचिकित्सकों की सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताऍ / अर्हताएँ ) के प्रावधानों के आलोक में कु ल प्राप्तांक के आधार पर आयोग मेघा सूची तैयार कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा।
11.4 आयोग की अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी।
11.5 आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्ति के समय स्वास्थ्य जाँच प्रमाण पत्र देय होगा, जो असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके अधीन गठित चिकित्सीय बोर्ड द्वारा दिया गया हो।
12. वरीयता -
12.1 नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार की गई क्रमानुसार मेघा सूची के आधार पर किया जायेगा। सीधी नियुक्ति तथा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय - समय पर निर्गत परिपत्रों के आधार पर किया जायेगा।7 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 22 जुलाई, 2026
अध्याय - 4
प्रोन्नति
13. प्रोन्नति की प्रक्रिया
13.1 इस सेवा के मूल कोटि से भिन्न सभी उच्च्तर पद में प्रोन्नति, सेवा के सदस्यों को वरीयता -सह-योग्यता एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जायेगी।
13.2 प्रत्येक वर्ष प्रोन्नति के लिए उपलब्ध होनेवाली पदों की रिक्तियों का आकलन 01 जनवरी को आधार मानकर किया जाएगा।
14. प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि
14.1 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारख(cid:214)ड सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के कालावधि निर्धारण का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।
15. प्रोन्नति में आरक्षण
15.1 राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित नीति का प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करते समय अनुपालन किया जाएगा।
अध्याय - 5
विविध
16. प्रोन्नति का पद सोपान
16.1 प्रोन्नति का प्रथम सोपान – Rs 15600 - 39100 + GP-6600 (L11)
16.2 प्रोन्नति का द्वितीय सोपान - Rs 15600 - 39100 + GP-7600 (L12)
16.3 प्रोन्नति का तृतीय सोपान - Rs 37400 - 67000 + GP-8700 (L13)
16.4 प्रोन्नति का चतुर्थ सोपान - Rs 37400 - 67000 + GP-8900 (L13A)
17. वेतन
17.1 विभिन्न कोटियों के पदों का वेतनमान वही होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
18. परिवीक्षा अवधि
18.1 बेसिक कै डर में नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि उनके पद ग्रहण की तिथि से दो वर्ष की होगी।
19. विभागीय परीक्षा
19.1 विभागीय परीक्षा नियमावली के अनुसार राजस्व पर्षद (के न्द्रीय परीक्षा समिति) द्वारा पशुपालन सेवा के पदाधिकारियों के लिए आयोजित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद ही प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि, सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति अनुमान्य होगी।
19.2 विभागीय परीक्षा में लेखा, विकास, कम्प्यूटर एवं हिन्दी के प्रश्नपत्र होंगे।8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 22 जुलाई, 2026 19.3 विभागीय अधिसूचना संख्या- 835 दिनांक 11.08.2021 द्वारा विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम/पूर्णांक/उत्तीर्णांक मान्य होगा।
20. सेवा सम्पुष्टि
कं डिका 17.1 में वर्णित पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद निम्नलिखित शत्र्तों के पूर्ण होने पर की जाएगी :-
20.1 परीक्ष्यमान अवधि की संतोषप्रद सेवा।
20.2 विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों तथा जनजातीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्णता।
20.3 सरकार द्वारा पदाधिकारी को इस मामले में योग्य पाया जाना।
21. प्रशिक्षण
21.1 इस सेवा के नवनियुक्त सदस्यों को परिवीक्षा अवधि में छः माह का संस्थागत प्रशिक्षण (Institutional Training) दिया जायेगा। प्रशिक्षण में राज्य सरकार के विभिन्न संहिताओं/नियमावलियों / कोषागार संहिता आदि की सामान्य जानकारी प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त अठारह माह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण (Field Training) दिया जाएगा।
22. पदस्थापन / प्रतिनियुक्ति
22.1 राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / निकायों / सरकारी संस्थानों द्वारा माँगे जाने पर विभाग इस सेवा के सदस्यों को उपयोगिता / आवश्यकता के अनुसार पदस्थापित / प्रतिनियुक्त कर सके गा। अन्य विभागों द्वारा इन पदों पर कोई भी सीधी नियुक्ति नहीं की जा सके गी, अपितु विभाग से इनकी सेवा प्राप्त कर सृजित पद के विरूद्ध पदस्थापन/ प्रतिनियुक्ति की जा सके गी।
23. प्रशासनिक नियंत्रण
23.1 पशुपालन सेवा संवर्ग के सभी पशु चिकित्सक कृ षि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (पशुपालन प्रभाग) झारख(cid:214)ड के नियंत्रण में रहेंगे।
24. अनुशासनिक कार्रवाई
24.1 अनुशासनिक कार्रवाई झारख(cid:214)ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप की जायेगी।
25. स्वच्छता प्रतिवेदन
25.1 आंतरिक निगरानी एवं मंत्रिम(cid:214)डल (निगरानी) विभाग से स्वच्छता प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा। स्वच्छता प्रतिवेदन तथा स्वच्छ गोपनीय चारित्रियों के आधार पर प्रोन्नति विचाराधीन होगी।9 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 22 जुलाई, 2026 26. अन्य सेवा शत्र्तें
26.1 इस सेवा के लिए अन्य सेवा शत्र्तें तथा अनुशासनिक कार्रवाई, छु ट्टी, वेतन, देय सेवानिवृति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं है, या इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिए उसी प्रकार की सेवा नियमावली में किए गए संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होगी।
27. निरसन एवं व्यावृति
27.1 इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से पूर्व के सभी संबंधित अधिसूचना/संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
27.2 राज्य सरकार प्रशासी विभाग के माध्यम से इस नियमावली के किसी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति रखती है तथा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निर्देश/परिपत्र निर्गत कर सकती है और उसका विनिश्चयः अंतिम होगा।
28. व्याख्या
28.1 इस नियमावली के किसी बिन्दु के व्याख्या की आवश्यकता पड़ने पर उसका निर्णय राज्य सरकार करेगी, जो अंतिम एवं निर्णायक होगा।
29. झारख(cid:214)ड पशुपालन सेवा (भत्र्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्र्तें) संशोधित नियमावली, 2013 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 20.09.2024 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या- 17 के रूप में स्वीकृ ति प्राप्त है।
झारख(cid:214)ड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(अबुबक्कर सिद्दीख पी०) सरकार के सचिव,
कृ षि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग10 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) बुधवार, 22 जुलाई, 2026
परिशिष्ट - क
पदों का स्तर एवं समकक्षी पद की विवरणी
| क्रo | स्तर / पदनाम | समकक्षीय पद | वेतनमान | प्रतिशत |
| 1 | मूल कोटि - पशु चिकित्सा एवं पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद | पशु चिकित्सा एवं पशुपालन पदाधिकारी/पशु चिकित्सा एवं पशुपालन पदाधिकारी (प्रभारी) | PB II 9300-34800 GP 5400 Level -9 | 50.19 % |
| 2 | प्रोन्नति के प्रथम स्तर - सहायक निदेशक एवं समकक्ष | अनुमÖडल पशुपालन पदाधिकारी/वरीय पशुचिकित्सा एवं पशुपालन पदाधिकारी/सहायक पशु शल्य चिकित्सक/ सहायक निदेशक पशु कल्याण/सहायक निदेशक, पशु नस्ल संरक्षण/सहायक निदेशक, योजना/सहायक निदेशक सामान्य/सहायक निदेशक प्रशिक्षण/सहायक प्रबंधक/ सहायक निदेशक (बैक्टीरियल वैक्सीन और फर्मेंटेशन)/सहायक निदेशक (टिश्यू कल्चर वैक्सीन)/सहायक निदेशक (जीवाणु एवं विषाणु रोग)/सहायक निदेशक (रक्त एवं अन्तः परजीवी रोग)/विशेषज्ञ बैक्टीरियल वैक्सीन/विशेषज्ञ वायरल वैक्सीन/डिजीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विशेषज्ञ/जनपादिक एवं पशु जनित रोग विशेषज्ञ/कम्पाउं ड फीड एवं माईक्रोन्यूट्रिएंट विशेषज्ञ एवं समकक्ष पद | PB III 15600-39100 GP 6600 Level -11 | 35.91 % |
| 3 | प्रोन्नति के द्वितीय स्तर - उप निदेशक एवं समकक्ष | जिला पशुपालन पदाधिकारी/उप निदेशक (जनपादिक)/ उप निदेशक, विधि एवं कल्याण/उप निदेशक सामान्य/उप निदेशक, योजना/उप निदेशक, प्रशिक्षण/उप निदेशक पशु नस्ल संरक्षण/पशु शल्य चिकित्सक/प्रक्षेत्र प्रबंधक /उप निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)/ उप निदेशक (जैव उत्पाद) / उप निदेशक (रोग निदान)/उप निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)/उप निदेशक (जनपादिक एवं रोग नियंत्रण)/उप निदेशक (पशु पोषण)/प्रबंधक/प्रक्षेत्र पशु चिकित्सा पदाधिकारी/पशु प्रजनन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद | PB III 15600-39100 GP 7600 Level -12 | 11.33 % |
| 4 | प्रोन्नति के तृतीय स्तर - क्षेत्रीय निदेशक एवं समकक्ष | क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/ महाप्रबंधक, गव्य विकास/ महाप्रबंधक, सूकर विकास/ महाप्रबंधक कु क्कु ट विकास/महाप्रबंधक, स्मॉल एनिमल/ संयुक्त निदेशक , पशु उत्पाद/संयुक्त निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन /संयुक्त निदेशक विधि एवं कल्याण/संयुक्त निदेशक, पशु स्वास्थ्य योजना एवं प्रशिक्षण- प्रसार/संयुक्त निदेशक, पशु संसाधन/संयुक्त निदेशक सामान्य/मुख्य अनुदेशक एवं समकक्ष पद | PB IV 37400-67000 GP 8700 Level -13 | 2.06 % |
| 5 | प्रोन्नति के चतुर्थ स्तर - निदेशक एवं समकक्ष | निदेशक पशुपालन (सामान्य)/ निदेशक (पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन )/ निदेशक (पशु संवर्धन एवं प्रक्षेत्र विकास) | PB IV 37400-67000 GP 8900 Level -13A | 0.39 % |
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अधीक्षक,अधीक्षक, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजकीय मुद्रणालयराजकीय मुद्रणालय,, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रितराँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,, झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) 441122 –– 5500