झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
2 (cid:302)ावण, 1948 (श०)
सं(cid:201)या – 415 राँची, शु(cid:272)वार, 24 जुलाई, 2026 (ई०)
खान एवं भूत(cid:533) कवभाग
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अ(cid:876)धसूचना
24 जुलाई, 2025
प(cid:361)ां-िख०भू०(आर्रोप)-10/2021-1304--खान निदे शालय, खान एवं भूत(cid:533) विभाग के आदेश (cid:466)ाप सं०- ख०नि०(आरोप)-05/2022/1178, दिनांक-13.06.2022 (cid:554)ारा संयु(cid:389) सचिव, खान एवं भूत(cid:533), झारख(cid:503), राँची की अ(cid:559)(cid:407)ता म(cid:336) गठि जाँच समिति के जाँच (cid:366)तिवेदन तथा निदेशक, खान से (cid:366)ा(cid:593) मंत(cid:681) के आधार पर (cid:373)ी संजीव कु मार, त(cid:509)ालीन जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा, स(cid:637)ति (cid:366)भारी उप निदे शक, खान, खान निदे शालय (मु०) के वि(cid:349)(cid:544) आरोप गठित करते (cid:352)ए विभागीय संक(cid:665) सं०-2074, दिनांक-27.12.2024 (cid:554)ारा गठित आरोपों के संबंध म(cid:336) विभागीय संक(cid:665) सं०-1019, दिनांक-15.06.2023, विभागीय संक(cid:665) विभागीय काय(cid:330)वाही संचालित की गयी । 2. संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच अधिगम की समी(cid:407)ोपरांत (cid:373)ी संजीव कु मार, त(cid:509)ालीन जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा, स(cid:637)ति (cid:366)भारी उप निदेशक, खान, खान निदे शालय (मु०) के वि(cid:349)(cid:544) संचालित विभागीय काय(cid:330)वाही का नि(cid:721)ार करते (cid:352)ए आरोप मु(cid:389) किया जाता है ।
3. (cid:366)(cid:721)ाव पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन (cid:366)ा(cid:593) है ।
4. यह आदेश त(cid:509)ाल (cid:366)भाव से लागू होगा ।
झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदे श से,
(cid:366)नीता खलर्खो, सरकार के उप सचिव अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,,