भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-एल.डी.-अ.-08122021-34
SG-LD-E-08122021-34
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधकिार से प्रकाशति
PUBLISHED BY AUTHORITY
लद्दाख, 07 दसिंबर, 2021
LADAKH, TUESDAY, DECEMBER, 07, 2021
भाग II- खण्ड 1
Part II-Section 1
के न्द्र-शासति प्रदेश लद्दाख प्रशानि ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH
गृह विभाग
अधिसूचना
लेह, 02 अगस्त, 2021
सा. का. नि 25:- प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तयिों का प्रयोग करते हुए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निम्नलिक्तखत नियम बनाता है l अथाात:- 1. संप्तिि नाम एवं प्रारंभ-
(क) इन नियमों को लद्दाख प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम, 2021 कहा जाएगा । (ख) ये लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन 22 सतिंबर 2021 ेि प्रवृत्त होंगे।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 2 2. पररभाषाएं -
इन नियमों में, संदभा से जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) अभिप्रेत है;
(ख) "प्रशासन" से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।
(ग) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छे द 239 के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुि प्रशासक, अभिप्रेत है। (घ) "अभिकरण" से प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण अभिप्रेत है।
(ङ) "नियंत्रक प्राधिकारी" का वही अथा होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उसका अथा है। (च) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है।
(छ) "अनुज्ञति" से इस अधिनियम के तहत प्रदत्त लाइसेंस अभिप्रेत है।
(ज) इन विनियमनों में जिन शब्ों और अभिव्यक्तयिों को पररभाषित नहीं किया गया है परं तु जिन्हें अधिनियम में पररभाषित किया गया है, उनके वही अथा होंगे जो क्रमश: उनके अधिनियम में है। 3. अनुज्ञप्तप्त अनुदत्त करने के लिए आवेदन-
(1) प्रत्येक अभिकरण जब अनुज्ञक्ति को अनुदत्त करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप I में आवेदन कर रहा है तब अपने पूवावृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप 2 को भी संलग्न करे गा।
(2) यदि आवेदक कोई कं पनी कोई फमा या कोई व्यक्तयिों का संगम है तो प्ररूप I में आवेदन, कं पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक जैसे कि वे भी आवेदक थे, के लिए प्ररूप ॥ के साथ होगा। इसके अतिररि, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में अंतवालित उपबंधों के संबंध में ब्यौरों को सक्तलिित करते हुए वह प्ररूप III में एक शपथ पत्र दाक्तखल करे गा। (3) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप I, प्ररूप॥, प्ररूप III की प्राक्ति पर आवेदन की अन्तवास्तु और आवेदक की विशियििों का सत्यापन करने के लिए ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे कर सके गा।
(4) नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक के पूवावृत्त के सत्यापन के उद्देश्य के लिए अपराध और आपराधी के इलेक्ट्र ोनिक डाटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक टर ैकिं ग नेटवका और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर- संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) का उपयोग करे गा।
(5) जब कभी किसी आवेदक का पूवावृत्त पहले ही किसी अन्य राज्य में सत्यापित कर लिया गया हो और अनुज्ञक्ति अनुदत्त कर दी गई हो, तब नियंत्रक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नए सिरे से पूवावृत्त का सत्यापन करे परं तु अनुज्ञक्ति जिसके लिए पूवावृत्त सत्यापित किया गया है, वैद्यता की अवधि के भीतर हो।
(6) जहां आवेदन दिया गया है, यहां संबंधित राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3)के अधीन यथा विहित फीस के संदाय को दिखाने के लिए देय डिमांड डर ाफ्ट या बैंकर का इलेक्ट्र ॉनिक साक्ष्य प्ररूप के साथ संलग्र होगा।
(7) उपनियम (1)में निदिाि आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तगित रूप से दिया जाएगा या (1) रजिस्ट्र ीकृ त डाक द्वारा या इलेक्ट्र ॉनिक साधन के माध्यम से उसे भेजा जाएगा।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (8) उपनियम (1)में निदिाि आवेदन की प्राक्ति पर नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन प्राि होने की तारीख , उस पर लिखने के पश्चात् आवेदक को इलेक्ट्र ोनिक या डिजिटल अभिस्वीकृ ति अनुदत्त करे गा।
(9) नियंत्रक प्राधिकारी, प्ररूप I में आवेदन प्राि करने के पश्चात्, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्ररूप IV में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञक्ति अनुदत्त करे गा।
परं तु यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण ने पहले ही किसी अन्य राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी से अनुज्ञक्ति प्राि कर ली है, तब अनुज्ञक्तधिारी के लिए प्रशिक्षण की अपेक्षा आवश्यक नहीं होगी। (10) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा या अभिकरण द्वारा दिए गए पते पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के पररसर को सत्यापित करे गा। (11) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञक्ति को अनुदत्त करने के लिए आवेदन में यथा उक्तक्तिखत संबंधित राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में प्रधान कायाालय को जारी करने के पंद्रह दिनों के भीतर डाक द्वारा अनुज्ञक्ति की भौतिक प्रति को पररदत्त करवायेगा जिसे वह प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने कारबार के स्थान पर प्रदशिात करने के लिए बाध्य होगा।
(12) अनुज्ञक्ति को अनुदत्त करने के आवेदन को अस्वीकृ त किए जाने की दशा में नामंजूरी का कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक , (क) आवेदक को सुने जाने का युक्तयिुि अवसर न दिया गया हो; तथा (ख) वह आधार जिस पर अनुज्ञक्ति को नामंजूर किया गया है, आदेश में उक्तक्तिखत न हो। (13) नियंत्रक प्राधिकारी सभी पररपेक्षों से उसे पूणा होने की प्राक्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्ररूप I पर आदेश पाररत करे गा।
4. अनुज्ञप्तप्त अनुदत्त करने की शतें
(1) अनुज्ञक्तधिारी प्राइवेट सुरक्षा के संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यथा विहित, प्रशिक्षण को नियत किए गए समय के भीतर सफलतापूवाक प्राि करे गा।
(2) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुज्ञक्तधिारी के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विरचित करे गा। (3) प्रशिक्षण कम से कम छह काया दिवस का होगा l प्रशिक्षण में मोटे तौर पर निम्नलिक्तखत विषय सक्तलिित होंगे अथाात्
(i) वतामान सुरक्षा रुपरे खा
(क) वीआईपी सुरक्षा
(ख) आंतररक सुरक्षा (ग) संस्थागत सुरक्षा
(ii) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की भूमिका और कृ त्य
(क) अग्रि शमन
(ख) आपदा / आपातकालीन प्रबंधन प्रोटोकॉल (ग) सुरक्षा कताव्य (घ) विभिन्न दस्तावेजों की जांच
(ङ) सूचना सुरक्षाLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 4 (च) अभिगम नियंत्रण
(छ) विस्फोटक आईईडीएस
(ज) एं टी सबोटेज चेक (एएससी) (झ) सुरक्षा संबंधी उपस्कर संचार (ञ) संचार उपस्कर (ट) पेटर ोलिंग (ठ) चौकी ड्यूटी
(iii) विधिक उपबंध
(क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29 और लदाख प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण विनियम, 2021
(ख) सुसंगत श्रमिक विधियोंl
(iv) सुरक्षा अभिकरणों का प्रबंधन
(क) वदी
(ख) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणओं के कामिाकों का प्रशिक्षण (ग) अनुज्ञक्तधिारी द्वारा दस्तावेजों और ररकॉडा का रखा जाना (घ) डाटा शेयरींग प्रोटोकॉल
(v) जनसाधारण, पुलिस और अन्य विभागों के साथ इंटरफे स
(क) जनसाधारण के साथ इंटरफे स
(ख) पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपका
(vi) प्राइवेट सुरक्षा कामिाक क्या करना है और क्या नहीं करना है (आचरण नियम) (4)अनुज्ञक्तधिारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञक्ति की प्राक्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता- पिता का नाम, जन्म तारीख, स्थायी पता, पत्र व्यवहार के लिए पता और प्रधान वृत्ति के बारे में सूचित करे गा।
(5) अनुज्ञक्तधिारी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तयिों के पते में पररवतान या प्रबंध में पररवतान के संबंध में, ऐसे पररवतान के तीस दिनों के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देगा।
(6) अनुज्ञसिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में कताव्यों के निवाहन में अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध या अभिकरण द्वारा नियुि या नियोजित प्राइवेट सुरक्षा गाडा या पयावेक्षक के विरुद्ध विरचित किए गए किसी आपराधिक आरोप के बारे में तत्काल सूचना देगा और ऐसी संसूचना की एक प्रति उस थाने के भारसाधाक अधिकारी को भेजेगा जहाँ व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है, निवास करता है।
(7) प्रत्येक अनुज्ञक्तधिारी प्राइवेट सुरक्षा गाडों के लिए शारीररक मानकों और इन नियमों में यथाक्तस्थति, उनकी प्रशिक्षण शतें जिन पर अनुज्ञक्ति अनुदत्त की गई है, अपेक्षाओं का पालन करे गा।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (8) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुज्ञक्ति अनुदत्त करने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगा। (9) अनुज्ञक्तधिारी, अनुज्ञक्ति प्राक्ति के छह माह के भीतर अपने क्रिया कलाप प्रारं भ करे गा।
(10) क्रिया कलापों के आरं भ किए जाने में अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3)के अधीन यथा उपबंधित और नियम 10 के अनुसरण में कायाालय पररसर का स्थापन और पयावेक्षकों की नियुक्ति सक्तलिित होगी।
5. अनुज्ञति का नवीकरण. -
(1) प्रत्येक अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप ॥ और प्ररूप III के साथ प्ररूप I में उसके वैद्यता की अवधि के अवसान होने की तारीख से कम से कम पैंतालीस दिन से पहले और अधिनियम की धारा 8 की अन्य शतों का पालन करने के पश्चात् अनुज्ञक्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करे गा।
(2) यदि आवेदक कोई कम्पनी, कोई फमा या कोई व्यक्तयिों का संगम है तो प्ररूप I के साथ आवेदन कम्पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक भागीदार, या निदेशक वैसे ही जैसे की वे भी आवेदक थे, के लिए प्ररूप ॥ लगा होगा।
(3) नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक के पूवावृत्त का उसी रीति से जैसे कि नियम 3 के उपनियम (4) में उक्तक्तिखत है, सत्यापन करे गा।
(4) नियंत्रक प्राधिकारी प्ररूप I में आवेदन की प्राक्ति के पश्चात् ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् प्ररूप IV में अनुज्ञक्ति के नवीकरण को अनुदत्त करे गा।
(5) उपनियम (1) में उक्तक्तिखत अवधि के भीतर अनुज्ञक्ति के नवीकरण के लिए आवेदन के प्राि न होने की दशा में, अनुज्ञक्ति के अवसान के पश्चात् उसे गैर अनुज्ञक्ति प्राि अभिकरण माना जाएगा l (6) अनुज्ञक्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की अवधि के अवसान के पश्चात्, अभिकरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नई अनुज्ञक्ति के लिए आवेदन कर सके गा।
(7) अनुज्ञक्ति के नवीकरण के लिए प्रभाया फीस वैसी ही होगी, जैसी अनुज्ञक्ति को अनुदत्त करने के लिए नियम 3 के उपनियम (6) में यथा उक्तक्तिखत हो ।
(8) उपनियम (1) में उपदशिात अवधि के पश्चात् और अनुज्ञक्ति के अवसान होने से पूवा प्राि किए गए आवेदन पर अनुज्ञक्ति के नवीकरण के लिए काया नहीं होगा।
(9) नियंत्रक प्राधिकारी, इसके सभी प्रकार से पूरा होने पर आवेदन की प्राक्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्ररूप I में अनुज्ञक्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर आदेश पाररत करे गा।
(10) अनुज्ञक्ति नवीकरण की वैद्यता पहली अनुज्ञक्ति के अवसान होने की तारीख से समझी जाएगी और उसके नवीकरण की तारीख को विचार में लाए बिना पांच वषा तक की होगी। विद्यमान अनुज्ञक्ति के अवसान के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का विनिश्चय किए जाने की दशा में मध्यवती अवधि वैध अनुज्ञक्ति के अधीन समझी जाएगी।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 6 (11) नियंत्रक प्राधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, मानव नियंत्रण से परे पररक्तस्थतियों के कारण, जिसमें सिविल या सैनिक अधिकारी के कृ त्य, रारि ीय आपात, बलवा, दैवीकृ त्य तक सीमित नहीं हैं, शामिल है, हुई देरी के लिए दायी नहीं होंगे।
6. अनुज्ञप्तप्त के नवीकरण के लिए शते- अनुज्ञक्ति का नवीकरण निम्रलिक्तखत शतों के अध्यधीन अनुदत्त किया जाएगा अथाात-
(i) आवेदक नियंत्रक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अपने कारवार के प्रधान स्थान को बनाए रखेगा। (ii) आवेदक अपने प्राइवेट सुरक्षा गाडों और पयावेक्षकों के लिए इन नियमों के नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखेगा।
(iii) आवेदक, अनुज्ञक्ति की शतों का पालन करना जारी रखेगा।
(iv) आवेदक का अपराधिक पूवावृत्त न हो जो अपराध और आपराधिक डाटा से सत्यापित किया जा सके गा।
7. प्राइवेट सुराि गाडड और पयडवेकि के चररत्र और पूवडवृत्त का सत्यापन.-
(1) अभिकरण, किसी व्यक्ति को सुरक्षा गाडा या पयावेक्षक के रूप में नियोजित या नियुि करने से पहले स्वयं को निम्रलिक्तखत में से किसी एक या अधिक तरीके से ऐसे व्यक्ति के चररत्र और पूवावृत्तियों के बारे में संतुि करे गा-
(क) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए चररत्र और पूवावृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र पर निभार होकर; परं तु चररत्र और पूवावृत्त प्रमाणपत्र वैध हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चररत्र और पूवावृत्त के संबंध में कोई प्रतिकू ल ररपोटा न हो।
(ख) नियंत्रक प्राधिकारी या पुलिस के माध्यम से चररत्र और पूवावृत्त के सत्यापन के लिए अपराध और आपराधिक का इलेक्ट्र ॉनिक डाटा के अभिगम द्वारा जैसे अपराध और आपराधिक टर ेनिंग नेटवका और तंत्र (सीसीटीएनएस), अंतर संचालन आपराधिक न्याय तंत्र (आईसीजेएस) ।
(2) व्यक्ति जो सुरक्षा गाडा या पयावेक्षक के रूप में नियोजित या नियुि होने की वांछा रखता है अभिकरण को प्ररूप v दाक्तखल करे गा। इसके अतिररि, वह अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में अंतविाि उपबंधों से संबंधित ब्यौरों को सक्तलिित करते हुए प्ररूप VI में एक शपथपत्र दाक्तखल करे गा ।
(3) राज्य सरकार चररत्र और पूवावृत्त सत्यापन के लिए इलेक्ट्र ॉनिक रूप में जमा की गई फीस की स्वीकृ ति करने की व्यवस्था करे गी ।
(4) प्राधिकारी जिसको आवेदन दिया गया है, सुनिश्चित करे गा कि चररत्र और पूवावृत्त सत्यापन ररपोटा चररत्र और पूवावृत प्ररूप की प्राक्ति के पंद्रह दिनों के भीतर जारी की गई हो ।
(5) एक बार जारी की गई चररत्र और पूवावृत्त सत्यापन ररपोटा नियोजक की प्राक्तस्थति में पररवतान हो जाने के बावजूद भी पांच वषों तक वैध रहेगी ।
(6) अभिकरण, चररत्र और पूवावृत सत्यापन के आधार पर प्ररूप VII में एक चररत्र और पूवावृत प्रमाणपत्र जारी करे गा और यह प्रमाणपत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा भले ही वह व्यक्ति अभिकरण का कमाचारी न रहे ।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 7
8. सराि प्रशिणि: -
(1) नियंत्रक प्राधिकारी रारि ीय कौशल अहाता ढांचा के अनुसार, सुरक्षा गाडों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करे गा। प्रारं भिक स्तर के लिए यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 दिनों की अवधि में दिया जाने वाला, न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूतपूवा सैनिकों और पूवा पुलिस कामिाकों को के वल संघनित पाठ्यक्रम, न्यूनतम 40 घंटे कक्षा में शिक्षण और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो 7 काया दिवसों में होगा,
(2) प्रशिक्षण में निम्न विषय होंगे,
(क) जनता में आचरण और वदी को सही ढंग से धारण करना;
(ख) शारीररक सक्षमता प्रशिक्षण;
(ग) शारीररक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन / अपाटामेंट की सुरक्षा कामिाक सुरक्षा, घरे लू सुरक्षा, (घ) अग्रि शमन;
(ङ) भीड़ नियंत्रण
(च) पहचान पत्र, पासपोटा तथा स्माटा काडा सहित पहचान कागजातों की जांच,
(छ) उीिदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञक्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं, (ज) छु पी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचानच;
(झ) प्राथमिक चिकित्सा;
(ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;
(ट) रक्षात्मक डर ाइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के डर ाइवर के लिए अनिवाया तथा दू सरों के लिए वैकक्तकि); (ठ) अवजिात आयुधों तथा अग्रेयास्त का उठाना- रखना और संचालन (वैकक्तकि); (ड) भारतीय दंड संहिता का प्रारं भिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस स्ट्ेशन में प्राथमिकी दजा कराने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (के वल प्रभावी धाराए), विस्फोटक अधिनियम (के वल प्रभावी धाराएं );
(ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैं क के बेज;
(ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान;
(त) सुरक्षा उपकरण और युक्तयिों का उपयोग ( उदाहरण के लिए सुरक्षा अलामा और स्क्रीनिंग
उपकरण); और (थ) नेतृत्व और प्रबंधन (के वल सुपरवाइजरों के लिए)। (3) सुरक्षा गाडा को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूवाक पूणा करना होगा।
(4) प्रशिक्षण के पूणा होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणाथी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्ररूप 8 में एक प्रमाणपत्र प्रदान करे गा।
(5) एक राज्य में प्रशिक्षण संस्थान से गाडा/ पयावेक्षक को जारी किया गया प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अन्य राज्य भी स्वीकार करें गे।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 8 (6) नियंत्रक प्राधिकारी समय - समय पर स्वयं या अपने अधिकाररयों के द्वारा प्रशिक्षण सुविधा की कायाप्रणाली का निरीक्षण करे गा। सामान्यता ऐसा निरीक्षण प्रति वषा कम से कम दो बार किया जाएगा। (7) सभी प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को उसके द्वारा विहित की गई रीति में सफल
प्रशिक्षणाथिायों की एक सूची प्रस्तुत करें गे।
(8) प्रशिक्षण पूणा होने और रोजगार की अपेक्षा के आधार पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण स्वयं अपने को पदाभिहित कर सकें गे परन्तु कोई अभिकरण के सशस्त्र सेना, अधा सैनिक बल या राज्य पुलिस बल के किसी रैं क को अंगीकृ त नहीं करे गा।
(9) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकाररयों के माध्यम से किसी प्राइवेट प्रशिक्षण अभिकरण के प्राइवेट सुरक्षा गाडो और पयावेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण और कौशल को सत्यापित करे गा। (10) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञक्ति को जारी रखने या अन्यथा पुनविालोकन कर सके गा जिन्होंने अपनी नामावली पर कामिाकों के प्रशिक्षण की शतों का अनुपालन न किया हो। 9. सुराि गाडों के लिए शारीररक फिटनेस मानदंड-
(1) कोई व्यक्ति सुरक्षा गाडा के रूप में नियुि या नियोजित होने के लिए अहा होगा यदि वह नीचे दिए गए शारीररक मानकों को पूरा करता है-
(i) कद 160 से.मी (महिला 150 से.मी.), वजन, कद - वजन की मानक सारणी के अनुसार सीना 80 सेमी. जो 04 सेमी. फू लना चाहिए। (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है) ।
(ii) नेत्र दृिि- दू र दृिि 6/6, निकट दृिि 0.6/0.6 चश्मे अथवा इसके बिना, वणाांचता से मुि, सुरक्षा उपकरणों के प्रदशा में रं गों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरों तथा प्रदशा में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए।
(iii) संहतजानुक और चिपटा पैर से मुि; छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य
(iv) श्रवण: दोष से मुि हो; सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पत्र अलामा से पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो।
(v) अभ्यथी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तयिों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कु शल और समथा हो ।
(2) अभ्यथी किसी छु आ - छू त की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुि हो। वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुि हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पत्र हो जाए।
(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करे गा कि इसके पास कायारत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गाडा की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक, 12 माह पश्चात्, उसकी अंतिम ऐसी स्वास्थ्य जांच की जाती है ताकि उसके प्रवेश के समय निधााररत शारीररक मानदंड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके ।
10. सुपरवाइजरों के लिए उपबंध.-
(1) पंद्रह से अनधिक प्राइवेट सुरक्षा गाडों के काया का पयावेक्षण के लिए एक पयावेक्षक होगा।
(2) प्राइवेट सुरक्षा गाडा विभित्र पररसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं, की दशा में और एक पयावेक्षक द्वारा उनके काया का पयावेक्षण करना व्यवहाया न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पयावेक्षकों को तैनात करे गीLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 ताकि कम से कम प्रत्येक छह सुरक्षा गाडो की सहायता, सलाह और पयावेक्षण के लिए एक पयावेक्षक उपलब्ध हो ।
11. अपील और प्रयििा-
अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपीत प्ररूप IX में की जाएगी और उस पर व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृ त अधिवाि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं गे तथा उसे राज्य सरकार के गृह सचिव को व्यक्तगित रूप से या इलेक्ट्र ानिकी या डिजिटल प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्र ीकृ त डाक से भेजा जाएगा।
12. अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर- अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रों को इलेक्ट्र ानिकी रूप में प्ररूप X में जाएगी।
13. फोटो पहचान पत्र –
(1) अधिनियम की धारा 17 की उपधास (2) के अधीन अभिकरण द्वारा जारी प्रत्येक फोटो पहचान पत्र प्ररूप XI में होगा।
(2) फोटो पहचान पत्र में पूरा चेहरे का रं गीन फोटो प्राइवेट सुरक्षा गाडा का पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा उस व्यिि की कमाचारी संख्या होगी, जिसे फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है।
(3) फोटो पहचान पत्र में व्यिि की अभिकरण में प्राक्तस्थति और वह तारीख जिस तक फोटो पहचान पत्र वैध है स्पि रूप से उपदशिात होगी।
(4) फोटो पहचान पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशियििों में किसी पररवतान को उसमें दजा किया जाएगा।
(5) प्राइवेट सुरक्षा गाडा को जारी फोटो पहचान पत्र को उसे जारी करने वाले अभिकरण को तब लौटा दिया जाएगा जब प्राइवेट सुरक्षा गाडा और नियोजन में नहीं रहता था उसके द्वारा नियोजित नहीं किया जाता है।
(6) फोटो पहचान पत्र के गुम हो जाना या चोरी हो जाने को उस अभिकरण की जानकारी में तुरं त लाया जाएगा, जिसने उसे जारी किया है।
14. अन्य शते:- (1) इस बात के होते हुए भी अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गाडा के लिए ड्यूटी पर यूनिफामा पहनना अनिवाया करे , या न करे , प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गाडों को;
(क) अभिकरण को सुभित्र करने वाला बाजू पर पहनने वाला बैज;
(ख) संगठन में उसका पद दशनि वाला कं धे या वक्ष का बैज;
(ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बाँयी जेब में रखी जाएगी;
(घ) फीते और सूराख सहित जूते;
(ङ) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिह्न भी हो सकता है; जारी करे गा और उन्हें पहनना बाध्यकर करे गा ।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 10 (2) प्राइवेट सुरक्षा गाडा, जब वह ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकी दक्षतापूणा पालन में बाधा उत्पत्र न करें । विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हो और न ही बहुत ढीले होंगे, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोड़ने में बाधा हो।
(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गाडा अपने साथ एक नोट - बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा।
(4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गाडा, जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदशिात करते हुए धारण करे गा।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 11
प्ररूप ।
(नियम 3, नियम 5 देप्तखए)
प्राइवेट सुराि अभिकरण का कारबार करने के लिए अनुज्ञप्तप्त अनुदत करने/ अनुज्ञप्तप्त का
नवीकरण करने के लिए आवेदन
सेवा में, नियंत्रण अधिकारी
________________________ _________________________ अधोहस्ताक्षरी एतद्द् वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में सेवा करने का कारबार चालने के लिए अनुज्ञक्ति अभिप्राि करने के लिए आवेदन करता है l
1. आवेदक का पूरा नाम:
2. आवेदक की रारि ीयता: ३. पुत्र/पत्नी/पुत्री:
4 निवास स्थान का पता:
5. पता, जहां आवेदक अपना अभिकरण आरं भ करने की वांछा करता है:
6. प्रावेट सुरक्षा अभिकरण का नाम:
7. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के अतिररि ब्योरे (यदि लागू हो):
(क) सीआईएन नंबर..............................
(ख) ईएसआई नंबर...............................
(ग) ईपीएफ नंबर................................
(घ) श्रम अनुज्ञक्ति नंबर..........................
(ड) श्रम रजिस्ट्र ीकरण नंबर...........................
(च) जीएसटी नंबर...............................
(छ) कोई अन्य सूचना.......................
(ज) क्या अभिकरण के पास एफडीआई है (हां / नहीं).......
यदि हां, तो निम्नलिक्तखत जानकारी दें:
(i) एफडीआई का देश......................
(ii) विदेशी शेयरधारक का नाम................
(iii) विदेशशेयरधारक का पता................
(iv) विनिधान का वषा...................
(v) शेयरों की संख्या:....................................
(vi) विदेशी शेयर धारण की प्रतिशतता.....................
(vii) एफडीआई के अनुमोदन के ब्यौरे ..................................
(कृ पया एफडीआई अनुमोदन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें )LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 12
| क्र. स ं. | प्रबंधन किस्म (स्वत्वधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक और अध्यक्ष) | नाम | पता | डीआईएन न ंबर (यदि हो ) | न ंबर सहित पहचान का सबूत |
9. उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार:
10. (क) क्या आवेदन के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है या वह इसे आउटसोसिांग आधार पर लेगा? ........................
(ख) यदि आवेदक के पास स्वयं की प्रशिक्षण सुविधा है तो कृ पया निम्नलिक्तखत सूचना दें:
प्रशिक्षण अभिकरण का नाम: प्रशिक्षण अभिकरण का पता: प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे ....................................
11. सुरक्षा सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपस्कर (क) डोर फ्रे म्ड मेटल डिटेक्ट्र (डीएफएमडी)
(ख) हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्ट्र (एचएचएमडी)
(ग) माइन डिटेक्ट्र
(घ) अन्य उपस्कर
(i) बेतार दू रभाष.
(ii) अलामा युक्तयिां
(iii) बख्तरबंद वाहन
(iv) आयुद्ध
12. वदी की विशियिां, जिसके अंतगात उसका रं ग भी है (कृ पया वदिायों का रं गीन फोटो संबद्ध करें ):
13. क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में प्रचालन करने की वांछा रखता है ?यदि हां तो जिलों का नाम 1.__________________
2._________________3._________________4._________________5.______________ 14. क्या आवेदक संपूणा राज्य में प्रचालन की वांछ रखता है? हां/ नहीं
हस्ताक्षर
आवेदक का नामLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 आवेदक का पता आवेदक का दू रभाष नंबर आवेदन की तारीख संलग्नक :
1. अभिकरण के पररसर के फोटो
2. सभी प्रबंधकीय कामिाकों की पहचान का सबूत।
3. प्रशिक्षण अभिकरण की मान्यता के ब्यौरे (यदि लागू हो) 4. वदिायों का रं गीन फोटो। 5. ऊपर पैरा 7 में दिए गए अभिकरण ब्यौरों के अधीन दस्तावेज (यदि लागू हों) । 6. वतामान आय -कर निकासी प्रमाण पत्र की प्रति। 7. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन यथाविहित शपथ-पत्र ।
8. अन्य संलग्नक lLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 14
प्ररूप ॥
(नियम 3 और 5 देक्तखए)
आवेदक के पूवडवृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप
टिप्पण: यदि आवेदक कोई कं पनी कोई फमड, कोई व्यप्तयिों का संगम है तो यह प्ररूप
कं पनी के प्रत्येक स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक, जैसे कि वे भी
आवेदक है, द्वारा भरा जाएगा।
| क े वल कायाालय के उपयोग हेतु | ||
| प्र रूप संख्या | प ूवावृत सत्यापन जारीकताा | तारीख |
फीस रकम रु ...................... नगद / मांगदेय डर ाफ्ट ................बैंक का नाम ............... मांगदेय डर ाफ्ट सं ............. जारी करने की तारीख ............
कृ पया स्पष्ट अरिों में भरे : (सावधान: कृ पया सही सूचना प्रस्तुत करें । प्ररूप में : गलत
सूचना देने अथवा तथ्ों को छिपाने से उम्मीदवार अनुज्ञप्तप्त की अनुदत्त के लिए अनुपयुि ठहराया
जा सकता है।) 1. आवेदक का नाम (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है) अंतिम नाम.......................................... प्रथम नाम......................................
2. यदि आपने अपने नाम में कभी कोई पररवतान किया है तो कृ पया पिछले पूरे नाम (नामों) का उेिख करें ..................................................................................................
3. लिंग (पुरूष / महिला)...........................
4. जन्म तिथि तारीख / माह/वषा):...........................
5. आधार संख्या....................................
6. पैन संख्या:.............................
7. जन्म का स्थान - गांव/टाउन.............................. जिला....................... राज्य और देश ___________________
8. पिता का पूरा नाम / विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)________________________________________________________
9. माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)
10. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है) ............................................................................................................
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 1511. वतामान आवासीय पता, गली/सड़क सं. पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें)- ...............................................................................................................................
.............................................................................................-दू रभाष संख्या/ मोबाइल संख्या l 12. उपयु ाि पते पर किस तारीख़ से निवास कर रहये है, लिक्तखए :
(तिथि/मास/वषा)...............................................................................................................
...................................................................................................................................
..........
13. स्थायी पता गली नं. / थाना-ग्राम और जिला (पिन कोड सहित).....................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 14. यदि आपने स्तंभ (11) में दिए गये पते पर लगातार पाँच वषा तक निवास नहीं किया है तो कृ पया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उेिख करएि
.................. से....................... तक,
पता________________________________________
____________________________________________________________________ _ 15. विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वषा की आयु प्राि करने के पश्चात आपने जिन स्थानों पर एक वषा से अधिक निवास किया हो.................................................................
16. अन्य ब्यौरे :
(क) शैक्षणिक अहाताएं : (ख) पूवा में यदि किस पद पर रहे हों तो नियोाि का नाम और पता: (ग) पिछले नियोजन छोड़ने का कारण : (घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिहन: (ड) पिछले तीन वषा की आय कर विवरणी:
क्रमांक निधाारण वषा आईटीआर की प्रति संलग्न है (हां / नहीं) संख्या:
1. ................................... .................................
2. ................................... ..................................
3: ...................................... ................................... (च) अधिनियम की धारा 6 के उपबंध सक्तलिित करते हुए शपथ-पत्र संलग्न है: हां/ नहीं
17. क्या आपने किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को पहले पररचालित किया था या इसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक या निदेशक थे? यदि हां तो अभिकरण का नाम, पता और इसकी अनुज्ञक्ति का विवरण दीजिए।...............................................................
18. क्या आप जन्म/विरासत /रजिस्ट्र ीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागररक हैं। यदि आपके पास अन्य कोई नागररकता थी तो कृ पया पूवा नागररकता का उेिख करें ।.......................................
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 1619. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिि किए गए हैं ?यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए निणाय की प्रतिसलंग्न करें ).......................................................
................................................................................................................................... 20. क्या भारत में आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कायावाही लंबित है ?यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और अपराध का विवरण दीजिए l
तारीख.............................. स्थान.......................... संलग्नक : ..................................................................................................... ........................................................................................... (आवेदक के हस्ताक्षर)LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 17
प्ररूप-III
(नियम 3(2) / नियम 5 (1) देक्तखए)
शपथ पत्र
मै...............................पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/सुश्री........................................निवासी ......................... ............................(फमा / अभिकरण/ कं पनी का पता) क्तस्थत ......................... मैससा (फमा/ अभिकरण/कं पनी का नाम) का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक हँ। में सत्यनिष्ठा से प्रतिष्ठान और घोषणा करता हं कि: 1. यह कि अभिसाक्षी भारत का नागररक है। 2. यह कि अभिसाक्षी ने 18 वषा आयु प्राि कर ली है। 3. यह कि स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे (कृ पया सभी भागीदारों/निदेशकों के ब्यौरे उपदशिात करें ) जो निम्नानुसार है:
| क्र | .सं स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के नाम | फमा / अभिकरण कं पनी का पदनाम स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक | निवास का पता |
4. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशक कं पनी के प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए (फमा/अभिकरण / कं पनी के संबंध में कोई कपट अपकरण) सिद्धदोष किया गया है जिसके अंतगात अनुन्मोचित दिवालिया भी है।
5. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/ निदेशक किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वषा से कम का कारावास नहीं है। 6. यह कि अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदारी/निदेशक--
(क) किसी संगठन या संगम से संबंध नहीं रखते हैं जिनको उनके क्रियाकलापों जो रारि ीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते हैं, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित किया गया है, या
(ख) ऐसे क्रियाकलापों में संलिि नहीं है जो रारि ीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकू ल प्रभाव डालते हैं। 7. अभिसाक्षी या कोई स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत या हटाया नहीं गया है।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 18 8. फमा / अभिकरण / कं पनी भारत में रजिस्ट्र ीकृ त है और उसके पास स्वत्वधारी या बहुसंख्यक शेयरधारक, भागीदार या निदेशक नहीं है, जो भारत का नागररक नहीं है।
9. अभिसाक्षी और फमा/अभिकरण/कं पनी के सभी भागीदार/निदेशक उसके यथा विहित प्राईवेट सुरक्षा गाडो और पयावेक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके या उन्हें ऐसा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करें गे।
10. अभिसाक्षी और फमा/ अभिकरण / कं पनी के सभी भागीदार / निदेशक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करें गे। (i) विहित प्रशिक्षण जिसे अनुज्ञाक्तधिारी को करना है।
(ii) अभिकरण बनाने वाले व्यक्ति या व्यक्तयिों के ब्यौरें।
(iii) नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर अपने पते, प्रबंधन के किसी पररवातन के संबंध में सूचना देने की बाध्यता;
(iv) नियंत्रक प्राधिकारी को समय समय पर उनके द्वारा नियोजित या नियुि, यथाक्तस्थति प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राईवेट सुरक्षा गाडा के कताव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरूद्ध किसी भी दांडिक आरोप के संबंध में सूचना देने की बाध्यता।
(v) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शतों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञक्तकिो जारी रखने का या अन्यथा के पुनविालोकन करने का उपबंध कर सके गा। 11. यह कि अभिसाक्षी के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्र ीकृ त नहीं किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है।
या यह कि अभिसाक्षी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्र ीकृ त किया गया है या कोई मामला न्यायालय में लंबित है।
(ब्यौरों को संलग्न करें )
12. अभिसाक्षी और फमा/अभिकरण/कं पनी के सभी भागीदार/निदेशक अनुज्ञक्ति की शतों का और प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित सुसंगत नियमों के उपबंधों का अनुपालन करें गे। और मैससा................. नाम एवं शीषाक वाले प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध करते हुए। इस अधिनियम के अधीन नियुि नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का भी अनुपालन करें गे। उपयु
अभिसाक्षी सत्यापन:- मैं.................तारीख...............को तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हं कि इस शपथ पत्र की ाि अंतवास्तु मेरे वैयक्तकि ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है और कोई बात छिपाई नहीं गई है। अभिसाक्षी
टिप्पणी :
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 19(i) बिंदु संख्या 4 से 8 अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन से संबंधित है।
(ii) बिंदु संख्या अधिनियम की धारा 9 (2) के अनुपालन से संबंधित है।
(iii) बिंदु संख्या 10 और 11 अधिनियम की धारा 11 के अनुपालन से संबंधित है।
(iv) बिंदुओं को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 20
प्ररूप - IV
(नियम 3 (10) देक्तखए) सरकार____________ प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने की अनुज्ञक्ति क्रम संख्या........................ तारीख.................. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम:................................... श्री................................................. (आवेदक का नाम पुत्र/पुत्री.................. निवासी..................................को ............................... पते पर क्तस्थत कायाालय से............................ जिले/राज्य जो (जो लागू न हो उसे काट दें) में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय के प्रचालन के लिए................. प्रशासन के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञक्ति अनुदत्त की जाती है।
जारी करने का स्थान......................
जारी करने की तारीख................. यह अनुज्ञक्ति.......................तक वैध हैं।
हस्ताक्षर
अनुदत्त प्राधिकारी का नाम
पदनाम कायाालय का पता
नवीकरण
(नियम 5 (4))
क्र.सं.. नवीकरण की तारीख अवसान की तारीख 1. 2. 3. 4.
हस्ताक्षर
नवीकरण प्राधिकारी का नाम
पदनाम
कायाालय का पताLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 21
प्ररूप V
(नियम 7 (2) देक्तखए) सुरक्षा गाडा और पयावेक्षक के चररत्र और पूवावृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप
| क े वल कायाालय द्वारा उपयोग के लिए | ||
| प्र रूप संख्या | चररत्र और पूवावृत्त सत्यापन जारीकताा | तारीख |
फीस रकम रु .........................नकद / मांगदेय डर ाफ्ट ......................बैंक का नाम ................... मांगदेय डर ाफ्ट सं................. जारी करने की तारीख............................ (सावधान: कृ पया सही सूचना प्रस्तुत करें । प्ररूप में गलत सूचना देने अथवा तथ्ों को छिपाने से अभ्यथी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में नियोजन / काम पर लगाने के लिए अनुपयुि माना जाएगा।) आवेदक का नाम जैसा फोटो पहचान पत्र में प्रतीत हो (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है) 1. अंतिम नाम.______________ प्रथम नाम________________ 2. यदि अपने नाम में कभी कोई पररवतान किया है तो पिछले पूरे नाम (नामों) का उेिख करें । _____________________________________________________ 3. लिंग (पुरुष / महिला)_____________________
4. जन्म तिथि (तारीख / माह / वषा :____________________________
5. आधार नं.________________________________
6. जन्म का स्थान ग्राम / नगर ____________________जिला__________________ देश और राज्य___________________
7. पिता का पूरा नाम/विधि संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)_____________________________
8. माता का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है) _________________________________________________________
9. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)_____________________________________
10. वतामान आवासीय पता, गली, सडक सं./पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें)............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... दू रभाष सं ../ मोबाइल नंबर.................................................................
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 2211. कृ पया उपयु ाि उक्तक्तिखत पते पर किस तारीख से निवास कर रहे है : तारीख/माह /
वषा..................................................................................................
12. स्थायी पता गली नं./ पुलिस थाना, ग्राम और जिला सहित (पिन कोड
सहित)............................................................................................................................................. ....................................................................................................................
13. यदि आपने स्तंभ (10) में दिए गए पते पर लगातार पांच वषा तक निवास नहीं किया है तो कृ पया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) का उेिख कररए।
से........................................तक.................................. पता.............................................. ....................................................................................................................................... 14. विदेश में निवास के मामले में इक्कीस वषा की आयु प्राि करने के पश्चात आपने जिन स्थानों पर एक वषा से अधिक निवास किया हो उनका ब्यौरा दीजिए।
................................................................................................................. 15. अन्य व्यौरे :
(क) शैक्षिक अहाताएं :....................................................... (ख) पूवा में यदि किसी पद पर रहे हो तो नियोाि का नाम और पता :................................... ................................................................................................................ (ग) पिछले नियोजन छोड़ने के कारण......................................................................
(घ)शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह:............................................................
(ड) ऊं चाई (सें.मी...........................................................
(च) अधिनियम की धारा 10 (1) और (2) के उपबंधों को सक्तलिित करते हुए शपथ-पत्र सलग्न है। हां / नहीं
16. क्या आप कें द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पक्तकि सेक्ट्र उपक्रम कानूनी निकाय में सेवारत है। हां / नहीं
17. क्या आप जन्म / विरासत/रजिस्ट्र ीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागररक हैं? यदि आपके पास अन्य कोई नागररकता थी, तो कृ पया पूवा की नागररकता का उेिख करें ................................... 18. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिि किए गए हैं ?यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निणाय की प्रतिसंलग्न कीजिए) ............................................................................................ 19. क्या भारत में आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कायावाही लंबित है ?यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए......................................................................................................... ...............................................................................................
20. क्या किसी न्यायालय द्वारा कोटा वारं ट या उपक्तस्थतिके लिए समन या गिरफ्तारी के वारं ट अथवा भारत से बाहर जाने का प्रतिषेध आदेश जारी किया गया है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए.......................................................................................
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 2321. स्वतः घोषणा : इस प्ररूप और संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूणातः उत्तरदायी हँ।
22. अंगुलियों के निशान
तारीख.................. (आवेदक के हस्ताक्षर) स्थान.......................... संलग्नक : ..................................................................................... ...........................................................................
(आवेदक के हस्ताक्षर)LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 24
प्ररूप-VI
(नियम 7 (2))
शपथपत्र
मैं.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/सुश्री..................................... निवासी.. .................(आवासीय पता.......................................(फमा/अभिकरण/कं पनी का पता) क्तस्थत प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण मैससा.................................... (फमा/ अभिकरण/कं पनी का नाम) में प्राइवेट सुरक्षा गाडा/पयावेक्षक के रूप में रोजगार के लिए स्वयं प्रस्थापना करता हं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान / घोषणा करता हं: 1. यह कि मैं भारत का नागररक हँ। 2. यह कि मैंने 18 वषा की आयु पूणा कर ली है लेकिन 65 वषा की आयु पूणा नहीं की है। मेरे जन्म की तारीख...............................है।
3. यह कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझे संघ के किसी सशस्त्र बल, राज्य पुलिस संघठन, कें द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में सेवा करते हुए अवचार या नैतिक अक्षमता के आधार पर पदच्युत या हटाया नहीं गया है।
अभिसाक्षी सत्यापन:- मैं एतद्द् वारा...........................................(तारीख).......................... को सत्यनिष्ठा से प्रतिष्ठान करता हं कि इस शपथपत्र में उपर दिए गए तत्य मेरे निजी ज्ञान में सच और सही हैं और इनमें कु छ भी छिपाया नहीं गया है।
अभिसाक्षी टिप्पण: प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (2005 का 29) की धारा 10 (2) के उपबंध अभिसाक्षी की जागरूकता के लिए शपथ पत्र के पृष्ठभाग पर मुद्रित किए जा सकें गे जो निम्न प्रकार है:
"धारा 10 : प्राइवेट सुराि गाडड होने के लिए अहडताएं -
(2) ऐसा कोई भी व्यक्तसिक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, कें द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में, सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षा गाडा या पयावेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा।"LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 25
प्ररूप VII
(नियम 7 (6) देक्तखए)
चररत्र और पूवावृत्त प्रमाण-पत्र
(यह प्रमाण पत्र प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के नियम में सक्तलिित किए गए उपबंधों के अधीन जारी किया गया है)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.................... पुत्र/पुत्री......................जिसका ब्यौरा निम्नलिक्तखत है, अच्छे नैतिकचररत्र और आवेदक अच्छी ख्यातिके हैं और पिछले एक वषा से निम्न पते पर लगातार निवास कर रहे है ..............................................................................................................
जन्म तिथि जन्म स्थान शैक्षिक अहाता : व्यवसाय: वतामान पता स्थायी पता
यह प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्र के स्रोत)......................... के आधार पर जारी किया गया है और जारी करने की तारीख से पांच वषा की अवधि तक वैध होगा।
जारीकताा प्राधिकारी
हस्ताक्षर
नाम: पदनाम : पता: दू रभाष नंबर:
जारी करने की तारीखLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 26
प्ररूप VIII
(नियम 8 (5) देक्तखए)
प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र क्रम संख्या प्रशिक्षण अभिकरण का नाम प्रशिक्षण अभिकरण का पता प्रशिक्षण अभिकरण मान्यता संख्या............. [ इस अभिकरण की मान्यता तारीख................... तक वैध ह
प्रमाणित किया जाता है कि श्री /सुश्री ....................... पुत्र/पुत्र श्री......................... निवासी................................................................ ने ........................... से ......................... तक रारि ीय कौशल अहाता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के मानक अनुसार प्राइवेट सुरक्षा गाडा/पयावेक्षक के रूप में नियुक्ति या काम कर रखे जाने के लिए निधााररत प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
उसके हस्ताक्षर नीचे सत्यापित हैं।
प्रमाण-पत्रधारी के हस्ताक्षर
जारीकताा प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम जारी करने का स्थान
जारी करने की तारीखLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 27
प्ररूप IX
(नियम 11 देक्तखए)
अपील के लिए प्ररूप
अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील अपीलकताा ...................................... पुत्र/पुत्री_______________________ निवासी _________________
बनाम
नियंत्रक अधिकारी /___________________
तारीख______________ के ______________ (नियंत्रक प्राधिकारी के ) के आदेश और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण....................................(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम) के प्रचालन के लिए
ाि अपीलकताा...................... (राज्य के गृह अनुज्ञक्तअिस्वीकार किए जाने के आदेश के विरूद्ध, उपयु
सचिव) को अपील करते हैं, और आदेश के विरुद्ध आपत्ति के निम्न आधार दिए गए हैं।
1. 2. 3. 4. संलग्नक दस्तावेजों की सूची: ...............................................................
हस्ताक्षर अपीलकताा का नाम व पदनाम तारीख:
स्थान:
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 28प्ररूप X
| क्रम स ंख्या | अभिकरण का प्रबंध द ेखने वाले व्यक्ति/व्यक्ति यों क े नाम | माता- पिता/पिता का नाम | वतामान पता और दू रभाष स ंख्या | स्थायी पता | रारि ीयता | अभिकरण में नियुक्ति / छोड़ने की तारीख |
| 1. |
(नियम 12 देप्तखए)
विशिष्टियां- रजिस्टर
(रजिस्टर-क प्रबंधन विवरण)
वतामान पता
| क्र.सं. | गाडा/पवाक्षक का नाम | पिता का नाम | वतामान पता और द ू रभाष स ंख्या | अभिकरण म ें नियुक्ति छोड़ने की तारीख | स्थायी पता | फोटोग्राफ अंगुलियों क े निशान | कमाचारी स ंख्या | तारीख सहित वेतन ईएसआई, ईपीएफ स ंख्या और बैंक / शाखा जिसके माध्यम से संदत्त है l | |
| 1. | |||||||||
| 2. |
| क्र.सं. | ग्राहक का नाम और फोन नंबर | स्थान का नाम जहां स ुरक्षा प्रदान की जाती है l | उपलब्ध कराए गए स ुरक्षा गाडा की स ंख्या और रैं क | स ेवा प्रारं भ करने की तारीख | सेवा समाि की तारीख |
| क्र.सं. | प्राइवेट सुरक्षा गाडा/पयावेक्षक का नाम | ड्य ूटी स्थान का पता | क्या कोई शस्त्र/गोला- बारूद उपलब्ध कराए गए हैं। | ड्य ूटी प्रारं भ करने की तारीख और समय | ड्य ूटी समाि करने की तारीख और समय |
प्ररूप XI
(नियम 13 देक्तखए)
प्राइवेट सुराि गाडड/पयडवेकि के लिए फोटो-पहचान-पत्र
(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम)
पहचान-पत्र सं..........................
नाम..................................
कायाालय पदनाम.....................................
कमाचारी सं.......................................
रि समूह.......................................
रंगीन फोटो
जारी करने की तारीख............................. तक वैध है।................................
पहचान-पत्र धारक के हस्ताक्षर............................................
जारीकताड प्राधिकारी के हस्तारि