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Ladakh Gazette · Ladakh Administration

UT of Ladakh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme 2022 Hindi Version

Published 25 April 2022

Ministry
ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH
Gazetteid
SG-LD-E-25042022-103
Issuedate
2022-03-30
Identifier
in.gazette.ladakh.2022-04-25.103
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-एल.डी.-अ.-25042022-103

SG-LD-E-25042022-103

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधकिार से प्रकाशति

PUBLISHED BY AUTHORITY

लद्दाख, 13 अप्रैल, 2022

LADAKH, WEDNESDAY, APRIL, 13, 2022

भाग II- खण्ड 1

Part II-Section 1

के न्द्र-शासति प्रदेश लद्दाख प्रशानि ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

आवास और शहरी विकास विभाग

सिविल सचिवालय, लेह – 194101

अधिसूचना

लद्दाख, 17 फरवरी, 2022

• सा. का. नि. 20 -पथ विक्रे ता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तयिों का निष्पादन करते हुए, 27.09.2021 के सा. का.

नि. 3991 (ई) के साथ पठित, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के उप राज्यपाल, इसके द्वारा , लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में पथ विक्रे ताओं के कल्याण के लिए निम्नलिक्तखत योजना बनाते हैं .

अध्याय – I

प्रारंभिक

1: संप्तिि नाम, आवेदन, और प्रारंभ. -

(1) इस योजना को लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रे ता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) योजना , 2022 कहा जा सकता है।

(2) यह लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के सभी नगर निकायों/नगर पालिकाओं पर लागू होगा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में इसके अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. पररभाषाएँ . -

(1) इस योजना में, जब तक कि संदभभ में अन्यथा अपेक्षित न हो: -

(क) "अधिनियम" का अथभ भारत सरकार के पथ विक्रे ता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014, (2014 का 7) है;

(ख) "प्रशासन" से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है ;

(c) "काययकारी अधिकारी" इसका अथभ है लद्दाख के कें द्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा इस तरह के रूप में नियुि एक अधिकारी;

2 (घ) "प्रपत्र" का अथभ है इस योजना में संलग्न प्रपत्र;

(ङ) "लाइसेंस" का अथभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस योजना के अंतगभत जारी की गई विक्रय की अनुमति से है;

(च) "लोकल प्राधिकरण" से वह स्थानीय प्राधिकारी अभिप्रेत है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन पररभाषित किया गया है;

(छ) "चल विक्रे ता" का अथभ एक व्यक्ति है जो अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डी) में उक्तक्तिखत माल बेचता है या एक स्थान से दू सरे स्थान पर जाने वाली सेवाएं प्रदान करता है;

(ज) "धारा" का अथभ अधिनियम की धारा से है;

(i) "पथ विक्रे ता" का अथभ है एक व्यक्ति जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एल) में पररभाषित किया गया है।

(2) जहां शब्ों और अभिव्यक्तयिों का उपयोग किया गया है लेकिन पररभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अथभ होगा जो उन्हें क्रमशः पथ विक्रे ता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का नंबर 7) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रे ता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम , 2021 में सौंपा गया है।

अध्याय - II

पथ विक्रे ताओं का सवेणि

3. सवेणि की प्रक्रिया। -

3 (1) संबंधित शहरी स्थानीय निकाय की नगर विक्रय समिति स्वयं सवेक्षण करे गी या इसे एक उपयुि एजेंसी के माध्यम से कराएगी।

(2) प्रस्तावित सवेक्षण का पयाभप्त प्रचार-प्रसार निम्नलिखखत माध्यमों द्वारा किया जाएगा-

(क) अपनी वेबसाइट पर,

(ख) दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करके ,

(c) नगरपालिका के नोटिस बोडभ द्वारा

(घ) नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानीय बाजार में किसी विशिष्ट स्थान पर एक प्रति लगाकर।

(3) सवेक्षण का पररणाम डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा।

(4) सवेक्षण की प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। यह सवेक्षण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी मौजूदा पथ विक्रे ताओं की पहचान करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए और एक मक़ामी सत्यापन आयोजित करके वषों से विकसित प्राकृ तिक बाजारों में, और सत्यापन के समय, समिति पपत्र I में बने रजिस्टर में पथ विक्रे ता की पहचान भी दजभ करे गी, चाहे विक्रे ता एक चल विक्रे ता हो या एक क्तस्थर विक्रे ता जो किसी लेन, फु टपाथ, सावभजनिक पाकभ या किसी अन्य सावभजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, काम करता हो I

(5) विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने का कायभ सवेक्षण के प्रारं भ होने की तारीख से एक वषभ के भीतर पूरा हो जाएगा।

4 (6) नगर विक्रय समिति सवेक्षण के उपयुि समय को अधिमानतः प्रातः 7.00/9:00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 3.00 बजे से 10.00/5:00 बजे तक आस-पास के बाजार और विक्रय क्षेत्र में पंजीकरण शिविर स्थापित करके पहले से ही अधिसूचित करे गी।

(7) मौजूदा पथ विक्रे ताओं की पहचान करने और पंजीकरण के लिए, नगर विक्रय समिति भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग, डिजिटलीकृ त फोटो जनगणना, बायोमेटिि क सेंसर का उपयोग करे गी। सवेक्षण विक्रय के स्थान के भू-निदेशांक और विक्रे ताओं के अन्य विवरणों को अभिलेखखत करे गा जैसा कि पपत्र-II में दशाभया गया है।

(8) अधिनियम के उपबंधों और योजना में अंतविभष्ट उपबंध के अध्यधीन, नगर विक्रय समिति, जहां तक व्यवहायभ हो, यह सुनितिि करे गी कि पैरा 3 के अंतगभत किए गए सवेक्षण में पहचाने गए सभी मौजूदा पथ विक्रे ताओं को विक्रय ज़ोन में समायोजित किया जाए।

4. सवेणि एजेंसी से सेवाएं लेने से संबंधित मामले। -

(1) सवेक्षण एजेंसी नगर विक्रय समिति (टीवीसी) के निदेश और मागभदशभन के तहत सवेक्षण कायभ को पूरा करे गी;

(2) सवेक्षण एजेंसी निधाभररत प्रारूप में जानकारी एकत्र करे गी और सूचना को सत्यापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी एकत्र करे गी (मतदाता पहचान पत्र / आधार काडभ / डि ाइविंग लाइसेंस);

(3) सवेक्षण एजेंसी नगर विक्रय समिति और नगरपालिका के साथ समझौते के अनुसार सवेक्षण कायभ को पूरा करने के लिए समयबद्ध होगी;

(4) सवेक्षण प्रारूप में एकत्र की गई जानकारी का डेटाबेस सवेक्षण एजेंसी द्वारा तुरंत तैयार किया जाएगा;

5 (5) विक्रे ताओं का वाडभ अनुसार सवेक्षण सवेक्षण एजेंसी द्वारा पूरा किया जाएगा;

(6) सवेक्षण के दौरान, सवेक्षण एजेंसी पथ विक्रे ताओं या उनके पररवार के सदस्ों में डर या लालच को बढ़ावा नहीं देगी।

अध्याय – III

विक्रय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र

5. विक्रय का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पात्रता मानदंड। – (1) एक व्यक्ति विक्रय के प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए पात्र है यदि:-

(a) वह भारत का नागररक है;

(ख) वह मानसिक रूप से स्वस्थ है;

(ग) उसके पास पथ विक्रय के अलावा जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है;

(घ) उसने मौजूदा पथ विक्रे ता के मामले में विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विचार की तारीख को अठारह वषभ की आयु पूरी कर ली है; और अन्य मामलों में, आवेदन दाक्तखल करने की तारीख से;

(ङ) उनका नाम नगर विक्रय समिति द्वारा किए गए सवेक्षण में मौजूद है और

(च) वह किसी अन्य स्थान पर कोई अन्य समानांतर विक्रय साइट नहीं रखता है। हालांकि, उनके पति या पत्नी और अठारह वषभ से अधिक उम्र के किसी भी बच्चे के पास एक अलग विक्रय साइट हो सकती है;

6 (छ) विक्रय का प्रमाण पत्र किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर या किराए पर नहीं दिया जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है। पपत्र-III में इस संबंध में एक अंडरटेकिं ग पथ विक्रे ता द्वारा नगर विक्रय समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ज) विक्रे ता की मृत्यु पर विक्रय लाइसेंस का अंतरण उसके कानूनी वाररस के पक्ष में होना चाहिए, जिसके नाम पर किसी अन्य स्थान या क्षेत्र में पहले कोई लाइसेंस नहीं है।

(2) जो व्यक्ति अधिनियम के प्रारं भ से पहले पथ विक्रय कर रहे हैं, उन्हें उन व्यक्तयिों पर प्राथमिकता दी जाएगी जो पथ विक्रय शुरू करने का इरादा कर रहे हैं।

(3) नगर विक्रय समिति विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार करते समय वररष्ठ नागररकों, शारीररक रूप से अक्षम, एकल माताओं, विधवाओं के साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगों और अल्पसंख्यकों को भी प्राथमिकता देगी।

6. विक्रय के प्रमाण पत्र के अनुदान और नवीकरण के लिए आवेदन।

(1) कोई भी व्यक्ति जो पथ विक्रे ता के रूप में व्यवसाय करने का इरादा रखता है, वह नगर विक्रय समिति के पास आवेदन कर सकता है और जो इस योजना के प्रावधान का पालन करते हुए आवश्यक जांच करने के बाद विक्रय का प्रमाण पत्र जारी करे गा।

(2) विक्रय के प्रमाण पत्र के अनुदान और नवीकरण के लिए आवेदन पपत्र -IV में किया जाएगा और पथ विक्रे ता विक्रय के प्रमाण पत्र की अवधि की समाक्तप्त से तीन महीने पहले नवीकरण के लिए आवेदन करे गा। 7. विक्रय के प्रमाण पत्र जारी करना. -

7 (1) सवेक्षण द्वारा पहचाने गए पथ विक्रे ता को सवेक्षण शुरू होने की तारीख से एक वषभ के भीतर और उन शतों के अधीन 'विक्रय का प्रमाण पत्र (सीओवी)' (फॉमभ-वी) जारी किया जाएगा :

(क) विक्रे ता आबंटित स्थान पर किसी भी स्थायी संरचना का निमाभण नहीं करे गा;

(ख) विक्रे ता किसी भी तरह से पैदल चलने वालों और यातायात की मुि आवाजाही में बाधा नहीं डालेगा;

(ग) विक्रे ता स्वयं या अपने पररवार के सदस् या कमभचारी के माध्यम से विक्रय करे गा बशते कि ऐसे पररवार के सदस् या कमभचारी ने अठारह वषभ की आयु और पैरा 5 के उप-पैरा (1) के अंतगभत शतभ पूरी कर ली हो;

(घ) विक्रे ता विक्रय ज़ोन में विक्रय करते समय कोई नशा नहीं करे गा;

(ङ) वह उसे आबंटित स्थल को साफ रखेगा और उनके कचरे का उचित रूप से ढके हुए कू ड़ेदान में निपटान करे गा;

(च) वह प्रमाण पत्र में विनिदष्ट तारीख और समय पर हिक अपनी विक्रय गतिविधियों को जारी रखेगा;

(छ) विक्रे ता अपने विक्रय प्रमाण पत्र में उक्तक्तिखत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं बैठे गा:

बशते कि पथ विक्रे ता के वल नगर विक्रय समिति के पूवभ अनुमोदन के साथ अपने व्यवसाय के स्थान को बदल सकता है;

(ज) विक्रे ता नगर विक्रय समिति के पूवभ अनुमोदन के बिना दुकान / स्टाल को पट्टे पर या किराए पर नहीं रखेगा या अन्यथा स्थानांतररत नहीं करे गा; और

8 (i) विक्रे ता प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आबंटित स्थल के लिए संबंधित नगरपालिका को विक्रय प्रमाण पत्र में विनिदष्ट दर पर किराए का भुगतान करेगा।

(2) प्राधिकरण जनहित में असाधारण पररक्तस्थतियों के अधीन पथ विक्रे ता को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतररत करने का अधिकार रखता है।

(3) नगर विक्रय समिति पथ विक्रय की श्रेणी और पथ विक्रे ता द्वारा किए जाने वाले विक्रय गतिविधियों की प्रकृ ति पर विचार करते हुए विक्रय का प्रमाण पत्र प्रदान करते समय ऐसी अन्य शतें लगा सकती है। (4) विक्रय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी होने की तारीख से पांच वषों के लिए वैध है और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा निधाभररत शुल्क के भुगतान पर और इस योजना में निदिभष्ट शतों को पूरा करने पर और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए समय-समय पर ऐसे प्रमाण पत्र और पहचान पत्र का नवीनीकरण किया जा सकता है:

बशते कि नगर विक्रय समिति के पास प्रमाण पत्र को नवीनीकृ त करने से इनकार करने की शक्ति होगी यदि यह ध्यान में आया कि पथ विक्रे ता ने अधिनियम, या नियमों, या योजना के प्रावधान, या विक्रय के प्रमाण पत्र की किसी भी शतभ का उंिघन किया है:

परन्तु यह भी कि किसी प्रमाण-पत्र से इनकार करने का कोई आदेश संबंधित पथ विक्रे ता को सुनने का उचित अवसर दिए बिना पाररत नहीं किया जाएगा।

(5) विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रत्येक नगर विक्रय समिति एक पंजीकरण संख्या आवंटित करे गी जो इस प्रयोजन के लिए रजिस्टर में बनाया गया है।

(6) पथ विक्रे ता जिसके नाम पर विक्रय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वह अक्षम हो जाता है या बीमार हो जाता है या जहां कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है, प्राथमिकता के क्रम में उसके पररवार के सदस्ों में से कोई एक नगर विक्रय समिति को सूचित कर पथ विक्रे ता के रूप में

9 जारी रह सकता है। विक्रय समिति, प्रमाण पत्र में आवश्यक सुधार करे गी और तदनुसार एक पहचान पत्र जारी करे गी और ऐसे नामांकित व्यक्ति या कानूनी वाररस समान शतों के अधीन प्रमाण पत्र की वैधता की अनपेक्षित अवधि के लिए अपना व्यवसाय जारी रखेंगे।

(7) नगर विक्रय समिति नगरपालिका क्षेत्र में किसी विशेष सामाजिक या उत्सव के अवसर पर विक्रय का अस्थायी प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है।

8. नई साइट और पथ विक्रे ता. -

(1) नए पथ विक्रे ता जो दो सवेक्षणों की बीच की अवधि के दौरान पथ विक्रय करना चाहते हैं, विक्रय के प्रमाण पत्र के लिए स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन करें गे।

(2) नई साइटों की पहचान, नए विक्रे ताओं से आवेदन की स्वीकृ ति और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नए आवेदकों को विक्रय के प्रमाण पत्र का आवंटन एक सतत् प्रक्रिया होगी।

9. पहचान पत्र जारी करना। -

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास विक्रय का प्रमाण पत्र है, उसे एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा। (2) पहचान पत्र प्रपत्र-VI में जारी किया जाएगा जिसमें निम्नलिक्तखत विवरण शामिल हैं, अथाभत्: -

10 (क) पथ विक्रे ता की फोटो;

(ख) पथ विक्रे ता का नाम;

(ग) उम्र;

(घ) लिंग;

(ङ) आवासीय पता;

(च) विक्रय साइट का पता;

(छ) विक्रय की श्रेणी;

(ज) नगरपालिका वाडभ या ज़ोन (संख्या);

(i) फोन नंबर (यदि कोई हो);

(ज) पुलिस स्टेशन का नाम;

(k) ब्लड ग्रुप;

(I) वैधता और;

(m) समय

(3) विक्रय के प्रमाण पत्र में विक्रय करने वाले व्यक्ति और पति या पत्नी या आश्रित बच्चे की फोटो होनी चाहिए, बशते कि वे उस साइट से विक्रय में शामिल हों। प्रमाण पत्र में ऐसे सभी व्यक्तयिों की फोटो भी जोड़ी जाएं गी।

(4) पहचान पत्र के नुकसान या क्षति के क्तस्थति में, पथ विक्रे ता नगर विक्रय समिति को डु क्तकिे ट पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके साथ एक शपथ पत्र, एफआईआर की प्रति और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा निधाभररत शुल्क संलग्न हो।

अध्याय - IV

नवीकरण, निलंबन और रद्दीकरण

विक्रय का प्रमाण पत्र

LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 12

10. विक्रय के प्रमाण पत्र के अनुदान और नवीकरण के लिए आवेदन। -

(l) कोई भी व्यक्ति जो पथ विक्रे ता के रूप में व्यवसाय करना चाहता है, नगर विक्रय समिति को आवेदन कर सकता है जो इस योजना के प्रावधान का पालन करते हुए आवश्यक जांच करने के बाद, विक्रय का प्रमाण पत्र जारी करे गा।

(2) विक्रय के प्रमाण पत्र को हर पांच साल के बाद नवीनीकृ त किया जा सकता है।

(3) विक्रय के प्रमाण पत्र के अनुदान और नवीकरण के लिए आवेदन पपत्र -IV में किया जाएगा और पथ विक्रे ता विक्रय के प्रमाण पत्र की अवधि की समाक्तप्त से तीन महीने पहले नवीकरण के लिए आवेदन करे गा। (4) नगर विक्रय समिति उन चूककताभ पथ विक्रे ताओं की एक सूची जारी करे गा जो विक्रय के प्रमाण पत्र के नवीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे।

(5) विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरणीय शुल्क समय-समय पर कें द्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा निधाभररत की जाएगी।

(6) नवीकरण शुल्क के भुगतान के लिए बिना किसी दंड के एक महीने की छू ट अवधि प्रदान की जा सकती है।

(7) एक महीने की समाक्तप्त के बाद, नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर विक्रय के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जा सकता है और विलंबित अवधि के लिए दंड।

(8) यदि विक्रे ता एक महीने के भीतर विक्रय के अपने प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में विफल रहता है, तो नगर विक्रय समिति विक्रे ता को एक नोटिस देगा जो उसे नोटिस जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कारण प्रस्तुत करने के लिए कहेगा कि क्ों न उसका विक्रय का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाए। यदि वह नगर विक्रय समिति की संतुष्टि के लिए कोई कारण बताने में विफल रहता है, तो विक्रय का उसका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

11. रद्दीकरण और विक्रय के प्रमाण पत्र का निलंबन. -

12LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 (l) नगर विक्रय समिति निम्नलिक्तखत में से किसी भी आधार पर किसी भी पथ विक्रे ता के विक्रय के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकती है, अथाभत्: -

(क) अधिनियम में या इस योजना में उक्तक्तिखत विक्रय प्रमाण पत्र की किसी भी शतभ का उंिघन;

(ख) तथ्ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या दबाने पर विक्रय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है;

(c) झूठे दस्तावेज़ या फ़ोटोग्राफ़ का उपयोग किया गया है;

(घ) आबंटित स्थान पर किसी स्थायी संरचना का निमाभण किया गया है;

(ङ) यदि आबंटित क्षेत्र में वृक्तद्ध की गई है, तो अनधिकृ त रूप से अतिररि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है;

(च) विक्रय का प्रमाण पत्र किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दिया जाता है, बेचा जाता है या पट्टे पर दिया जाता है;

(छ) निधाभररत अवधि समाप्त होने के पाित् विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण नहीं किया गया है;

(ज) पथ विक्रे ता तीन महीने के लिए नगरपालिका के मासिक किराए और बकाए का भुगतान करने में विफल रहता है; और

(i) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 के अंतगभत 14 वषभ से कम आयु के किसी भी बच्चे को नियोजित करने वाले पथ विक्रे ता को नगर विक्रय समिति द्वारा चेतावनी दी जाएगी। यदि वह चेतावनी में दिए गए निदेश को पूरा करने में विफल रहता है, तो विक्रय का उसका प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) कोई भी पथ विक्रे ता जो किसी महिला विक्रे ता के साथ दुव्यभवहार का दोषी है, उसे पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर लिक्तखत शिकायत के आधार पर चेतावनी दी जा सकती है। हालांकि, इस तरह के दुव्यभवहार की पुनरावृत्ति के पररणामस्वरूप विक्रय के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जा सकता है।

13LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 14 (3) जहां नगर विक्रय समिति ने एक पथ विक्रे ता के विक्रय के प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दिया है, तो ऐसा विक्रे ता रद्द करने के ऐसे आदेश में निदिभष्ट अवधि के भीतर नगर विक्रय समिति को विक्रय और पहचान पत्र का अपना प्रमाण पत्र सौंप देगा और उसका नाम इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

12. स्थानांतरण और पथ विक्रे ता की बेदखली-

(l) सावभजनिक उद्देश्य जिसके लिए एक पथ विक्रे ता को स्थानांतररत किया जा सकता है और स्थानांतरण का तरीका। -

(क) कोई भी पररपररयोजना · पररपररयोजना से संबंधित क्षेत्र में पथ विक्रे ताओं के अस्थायी या स्थायी स्थानांतरण की आवश्यकता वाले सावभजनिक उद्देश्य के बारे में, संबंधित प्राधिकारी होंगे:

i. अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से किसी भी आस-पास के स्थान पर, यथासंभव हटाने के लिए आवश्यक पथ विक्रे ताओं को समायोजित करें ; और

ii. पररपररयोजना के पूरा होने के बाद, पथ विक्रे ताओं को वापस लाया जा सकता है और जहां तक संभव हो, नव विकसित पररयोजना क्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है। इस संबंध में नगर विक्रय समिति का निणभय अंतिम होगा।

(ख) किसी सावभजनिक प्रयोजन के अंतगभत पथ विक्रे ताओं के पुनवाभस के लिए निम्नलिक्तखत चरणों की आवश्यकता होगी, अथाभत्

i. एक ऐसे क्षेत्र में फु टफॉल की क्तस्थति का अनुमान दें जहां विक्रे ताओं को स्थानांतररत किया जाना है;

ii. स्थानांतररत किए जाने वाले विक्रे ताओं की कु ल संख्या;

iii. वैकक्तल्पक स्थलों की फु टफॉल क्तस्थति;

14LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 iv. वैकक्तल्पक स्थलों की धारण क्षमता;

v. पररयोजना के पूरा होने के बाद विक्रय करने की जगह की संभावित उपलब्धता;

vi. विक्रे ताओं को स्थानांतररत करने के लिए साइटों का अस्थायी आवंटन जो पची द्वारा चुनाव द्वारा किया जा सकता है;

vii. जहां मूल साइट में विक्रे ताओं की संख्या उस संख्या से अधिक है जिसे पररयोजना के पूरा होने के बाद समायोजित किया जा सकता है, आवंटन की विधि;

viii. विक्रे ता जो एक सरकारी भूमि से व्यवसाय कर रहे थे, उन्हें या तो सावभजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाले भूखंड में रखा जा सकता है या स्थान की उपलब्धता के आधार पर सड़क पर व्यवक्तस्थत किया जा सकता है;

(2) पथ विक्रे ता को बेदखल करने की रीति -

(क) नगर विक्रय समिति अपने एजेंडे में लाएगी और बेदखली के एक महीने के नोटिस के जारी होने से दो महीने पहले पथ विक्रे ताओं की बेदखली के मुद्दे पर चचाभ करे गी ताकि पथ विक्रे ताओं के लिए समान रूप से आदशभ विक्रय साइट की पहचान करने के लिए एक सवेक्षण किया जा सके । (ख) एक महीने की लिक्तखत सूचना को बेदखली से पहले व्यक्तगित रूप से या पथ विक्रे ता के नाम पर एक पंजीकृ त पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।

(ग) यदि पंजीकृ त पोस्ट अवितररत वापस आ जाता है, तो उि नोटिस उस क्षेत्र में चिपकाया जाएगा जहां से ऐसा व्यक्ति अपनी विक्रय गतिविधि कर रहा है। इसे संबंधित व्यक्ति को नोटिस की सेवा के रूप में माना जाएगा।

15LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 16

(3) बेदखल करने में विफलता पर शारीररक रूप से एक सड़क विक्रे ता को बेदखल करने की रीति

-

(क) कोई भी पथ विक्रे ता जो बेदखली नोटिस में उक्तक्तिखत अवधि की समाक्तप्त पर बाहर जाने में विफल रहता है, वह प्रत्येक दिन के लिए जुमाभना राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (ख) इस प्रयोजन के लिए पथ विक्रे ता द्वारा देय जुमाभना राशि समय-समय पर प्रशासन द्वारा निधाभररत किया गया होगा। हालांकि, जुमाभना जब्त किए गए माल के मूल्य से अधिक नहीं होगा। (ग) यदि पंद्रह दिनों के भीतर, वह आवंटित स्थान को खाली करने में विफल रहता है, तो स्थानीय प्राधिकरण पुलिस की मदद लेकर, यदि आवश्यक हो, तो साइट से हटा देगा।

अध्याय – V

शुल्क और दंड

13. विक्रय शुल्क विक्रय की साइट की वाणिज्यकि मिता के आधार पर भुगतान किया जा करने के

लिए. -

नगर विक्रय समिति क्षेत्र के फु टफॉल के आधार पर विक्रय फीस तय करे गी लेकिन ऐसी फीस समय-समय पर प्रशासन द्वारा निधाभररत की जाएगी। हर साल दस प्रतिशत फीस में वृक्तद्ध की जाएगी। नगर पालिका सालाना विक्रय शुल्क एकत्र कर सकती है यदि यह उचित समझे।

स्पष्टीकरण: विक्रय शुल्क पथ विक्रे ताओं की श्रेणी और बाजार की क्तस्थति के अनुसार होगा। तकभ स्पष्ट है। आय क्षमता विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है। उच्च फु टफॉल क्षेत्र कम फु टफॉल क्षेत्रों की तुलना में विक्रय के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए, विक्रय ज़ोन की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरों पर शुल्क

16LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 17 तय करना स्पष्ट है। ऐसी ही क्तस्थति विभिन्न श्रेणियों के शहरों और कस्ों के लिए विभिन्न दरों की हो सकती है।

14. शुल्क और जुमायना का भुगतान. -

(1) अधिनियम, नियमों और योजना के तहत पथ विक्रे ता द्वारा देय धन जमा करने के लिए, चाहे वह शुल्क, किराया या जुमाभना या जुमाभना के रूप में हो, प्रत्येक नगर विक्रय समिति किसी भी अनुसूचित बैंक में एक बैंक खाता खोलेगी जो नगर विक्रय समिति के ऐसे अधिकारी द्वारा संचालित होगी, जैसा कि नगरपालिका निदेश दे।

(2) ऐसे खाते की वाषिभक लेखा परीक्षा नगर विक्रय समिति द्वारा की जाएगी।

(3) पथ विक्रे ता उस खाते में मासिक किराया और इस तरह के अन्य शुल्क को अपने नाम और पंजीकरण संख्या के साथ जमा कर सकता है और नगर विक्रय समिति के कायाभलय में इस उद्देश्य के लिए खोले गए काउंटर में या ऐसे अन्य स्थान पर भी भुगतान किया जा सकता है जो नगर विक्रय समिति समय-समय पर प्रकाशित करता है।

अध्याय – VI

पथ विक्रे ताओं का वगीकरण

15. विक्रे ताओं का वगीकरण. -

(1) विक्रे ताओं को दो मुख्य प्रकारों में वगीकृ त किया जा सकता है:

(क) स्थायी/क्तस्थर;

(ख) चल विक्रे ता।

(2) विक्रे ताओं को उन स्थानों के बारे में भी वगीकृ त किया जा सकता है जहां से वे काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए

17LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 18 (क) प्राकृ तिक बाजार

(b) साप्ताहिक बाजार

(ग) हेररटेज बाजार

16. विशेष वगीकरण. -

(1) विक्रय प्रमाण पत्र प्रदान करते समय विक्रे ताओं की निम्नलिक्तखत श्रेणियों को वरीयता दी जानी चाहिए- (a) विकलांग व्यक्ति

(b) वररष्ठ नागररक

(c) तलाकशुदा या विधवा।

(d) तृतीय लिंग समुदाय

(ङ) महिलाएं

(2) नगर विक्रय समिति की सिफाररशों के आधार पर प्रमाण पत्रों के वितरण में उपयु भि श्रेणी के विक्रे ताओं को वरीयता दी जाएगी।

17. ज्यस्थर और चल विक्रे ताओं के अलावा अन्य पथ विक्रे ताओं की श्रेणियां। -नगर पालिका प्रशासन को ररपोटभ करे गी यदि उसके क्षेत्र से क्तस्थर और चल विक्रे ताओं के अलावा अन्य पथ विक्रे ताओं की कोई श्रेणी चल रही है।

अध्याय – VII

माल की जब्ती

18LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 19

18. नगरपालिका द्वारा माल की जब्ती के नियम और शतें। -

(1) जहां पथ विक्रे ता के माल को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा के तहत जब्त किया जाना है, निम्नलिक्तखत पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है, अथाभत्:

(क) के वल नगरपालिका से प्राधिकृ त व्यक्ति ही माल की जब्ती का संचालन करे गा;

(ख) माल की सूची नगरपालिका द्वारा प्राधिकृ त व्यक्ति/अधिकारी द्वारा बनाई और हस्ताक्षररत की जाएगी और;

(ग) जिस पथ विक्रे ता का माल जब्त किया गया है, उसे प्राधिकरण द्वारा उचित रसीद दी जानी चाहिए।

19. जब्त माल को पुनः प्राप्त करने के लिए तरीका और जुमायना। -

(क) नगरपालिका खराब होने वाले माल को उसी दिन और खराब न होने वाले माल को दो दिन के भीतर छोड़ेगा।

(ख) माल को पुनः प्राप्त करने के लिए पथ विक्रे ता द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस इस प्रकार जब्त किए गए कु ल माल के मूल्य से अधिक नहीं होगी।

(ग) प्रमाण पत्र के बिना माल की बिक्री के मामले में, जब्त माल को पुनः प्राप्त करने के लिए समय-समय पर प्रशासन द्वारा प्रभार निधाभररत किया जाएगा।

(घ) खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में, विक्रे ता को आवश्यक जुमाभने का भुगतान करके अगले चौबीस घंटों में माल को तुरंत या कायभ अवधि के भीतर वापस ले जाने का विकल्प दिया जा सकता है

अध्याय –VIII

सामाजिक लेखा परीाि

19LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 20

20. सामाजिक लेखा परीाि समिति का गठन और सामाजिक लेखा परीाि करने का तरीका।

(1) नगर विक्रय समिति अधिनियम, नियमों या इस योजना के प्रावधानों के तहत नगर विक्रय समिति की गतिविधियों की सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए एक तीन सदस्ीय सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का गठन करे गा जो एक स्वतंत्र निकाय होगा।

(2) नगरपालिका निम्नलिक्तखत क्षेत्रों में से एक-एक सदस् के नाम से नामित करे गी -

(क) समाजशास्त्र के क्षेत्र के शिक्षाविदों में से;

(ख) प्रख्यात सामाजिक कायभकताभओं में से ; और।

(ग) सेवानिवृत्त प्रशासकों में से।

(3) नगरपालिका सामाजिक लेखा परीक्षा समिति को कायाभलय स्थान और उपकरण के साथ पयाभप्त सचिवालय कमभचाररयों को प्रदान करे गी।

(4) सामाजिक लेखा परीक्षा करने का तरीका निम्नानुसार होगा: -

(क) सामाजिक लेखा परीक्षा तीन वषों में कम से कम एक बार की जाएगी। सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन की अनुसूची तीन महीने पहले तय की जाएगी।

(ख) नगर विक्रय समिति सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम एक पखवाड़े पहले सभी संगत सूचनाओं का ब्यौरा प्रदान करे गी। संबंधित जानकारी में शामिल होंगे, - i. अधिनियम के कायाभन्वयन की क्तस्थति और पथ विक्रे ता के लिए योजना ;

ii. पिछले वषभ में आयोजित नगर विक्रय समिति की बैठक के कायभवृत्त का एक ररकॉडभ;

iii. सभी पंजीकृ त पथ विक्रे ताओं का ररकॉडभ;

iv. नगरपालिका के समक्ष की गई अपीलों का ररकॉडभ;

v. शिकायत निवारण समिति के समक्ष लाई गई सभी शिकायतों/विवादों का ररकॉडभ;

20LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 21 vi. बेदखली और माल को जब्त करने वाले की कु ल संख्या और विवरण का ररकॉडभ और पिछले वषभ में पथ विक्रे ताओं के स्थानांतरण; और

vii. सामाजिक लेखा परीक्षा ररपोटों के ररकॉडभ, यदि कोई हो, जो पहले हो चुके हैं। (ग) सामाजिक लेखा परीक्षा समिति अधिनियम और योजना के कायाभन्वयन के विभिन्न पहलुओं पर पथ विक्रे ताओं के साथ बैठकें और कें द्रित विचार-विमशभ करे गी।

(घ) सामाजिक लेखा परीक्षा समिति पथ विक्रे ताओं की किसी भी मुद्दे पर लिक्तखत रूप में शिकायतों को दजभ करे गी।

(ङ) सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया की समाक्तप्त पर, समिति अपने निष्कषों को लिक्तखत रूप में दजभ करे गी।

(च) सामाजिक लेखा परीक्षा समिति नगर विक्रय समिति के कायाभलय में एक सामाजिक लेखा परीक्षा की सावभजनिक बैठक आयोजित करे गी। नगर विक्रय समिति के सदस् और नगर पालिका के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। विशेष क्षेत्र के पथ विक्रे ता और जनता में से अन्य व्यक्ति बैठक में भाग ले सकते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई बैठक में अपने निष्कषों को पढ़ेगी। पथ विक्रे ताओं को गवाही देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और नगर विक्रय समिति सामाजिक लेखा परीक्षा में पहचाने गए प्रत्येक मुद्दे का जवाब देगी, जो प्रभावित पाटी और जनता को स्पष्टीकरण देगी कि एक नितिि कारभ वाई क्ों की गई थी या नहीं की गई थी।

(छ) सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई सावभजनिक सूचना द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा की सावभजनिक बैठक की पयाभप्त सूचना देगी।

(ज) नगरपालिका अंतराल, चूक या विचलन के मामलों में सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रत्येक निष्कषभ पर, जिम्मेदारी तय करे गी और तत्काल सुधारात्मक या अनुशासनात्मक कारभ वाई करे गी। विवाद के मामले में, नगरपालिका द्वारा एक प्रशासनिक जांच की जाएगी और तदनुसार कम से कम समय में और किसी भी मामले में एक महीने के भीतर कारभ वाई की जाएगी।

21LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 22 (i) सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने की सांविधिक आवश्यकता खातों की सामान्य लेखा परीक्षा करने के लिए किसी भी स्वतंत्र पहल को रोके गी नहीं।

(ज) इस प्रक्रिया में प्रस्तुत सामाजिक लेखा परीक्षा ररपोटें ररकॉडभ का हिस्सा होंगी और नगर विक्रय समिति द्वारा उनका जवाब दिया जाएगा। जहां कमियां पाई जाती हैं, वहां इस योजना या नियमों के अनुसार तत्काल कारभवाई की जाएगी। सामाजिक लेखा परीक्षा ररपोटभ और की गई कारभ वाई ररपोटभ ररकॉडभ का हिस्सा होगा और सावभजनिक जानकारी के लिए उपलब्ध होगा।

(ट) सामाजिक लेखा परीक्षा करने की लागत को नगर विक्रय समिति के बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।

अध्याय – IX

विविध

21. शतें जिनके तहत निजी स्थानों को निबंधित विक्रय ज़ोन, आंशिक रूप से निबंधित ज़ोन और

विक्रय निषेध ज़ोन के रूप में नामित किया जा सकता है, -

(1) निजी स्थानों को भूस्वामियों और नगरपालिका के बीच लिक्तखत समझौते द्वारा विक्रय ज़ोन के रूप में संचालित किया जा सकता है।

(2) किसी भी संस्था की खाली भूमि का उपयोग भूस्वामी और नगरपालिका के विक्रे ता के बीच लिक्तखत समझौते द्वारा विक्रय ज़ोन के रूप में किया जा सकता है। समझौते को विक्रय अवधि और शुल्क भी निदिभष्ट करना होगा।

(3) समझौते को यह भी निदिभष्ट करना होगा कि विक्रय को दैनिक या साप्ताहिक रूप से आयोजित किया जाना है या नहीं, और समझौते को विक्रय की अवधि भी निदिभष्ट करनी चाहिए।

(4) समझौते में यह भी निदिभष्ट किया जाना चाहिए कि विक्रे ता दू षित भोजन नहीं बेचेगा।

22LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 (5) मादक पेय और नशीली दवाओं की बिक्री नहीं की जाएगी।

(6) ज्वलनशील और विस्फोटक पदाथभ नहीं बेचे जाएं गे।

(7) करार में शुल्क के अलावा, विक्रे ता स्वच्छता सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। (8) विक्रे ता सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने वाली किसी भी वस्तु का विक्रय नहीं करे गा।

(9) समझौते में यह भी शामिल होगा कि विक्रे ता किसी भी शोर पैदा करने वाले उपकरण का उपयोग नहीं करे गा।

(10) किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या निजी संस्थान पर विक्रय की अनुमति निम्नलिक्तखत शतों पर दी जा सकती है-

(क) विक्रय के लिए समय-सीमा के आधार पर;

(b) बेचे जाने वाले माल की गुणवत्ता के आधार पर;

(ग) वस्तुओं के अनापत्तिजनक होने के आधार पर;

(घ) विक्रे ता द्वारा स्थान के आकार के संबंध में अनुरोध के आधार पर, और मालिक या अधिकृ त एजेंट के माध्यम से निजी संस्थान / व्यावसायिक संगठन द्वारा इसकी अनुमति किस हद तक दी जा रही है;

(ई) मालिक या अधिकृ त एजेंट के माध्यम से निजी संस्थान / व्यावसायिक संगठन की अनुमति के आधार पर।

22. नियम और सावयजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता रखने के लिए पथ विक्रय के लिए शतें. -

(1) संबंधित क्षेत्र की नगरपालिका विक्रे ताओं को उनकी अपशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए एक उचित स्थान प्रदान करे गी;

23LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 24 (2) पथ विक्रे ता कचरे के निपटान के लिए उचित रूप से ढके हुए डस्टबिन का उपयोग करें गे। उपयोग किए गए पानी का भी एक ढके हुए पात्र में निपटान किया जाएगा;

(3) नगरपालिका पथ विक्रे ताओं को स्टि ीट लाइट सुविधा के साथ-साथ स्वच्छ और ताज़ा पानी प्रदान करे गी, जहां भी यह संभव हो; और

(4) नगर पालिका पथ विक्रय क्तस्टि प्स के पास पानी और बिजली की सुविधाओं के साथ स्वच्छ और उचित रूप से निमिभत शौचालय प्रदान करे गी।

23. नोडल अधिकारी -

(1) पररयोजना निदेशक एनयूएलएम संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर पथ विक्रय से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए पदेन नोडल अधिकारी होगा।

(2) नोडल अधिकारी पथ विक्रे ताओं से संबंधित मामलों के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी के साथ कम से कम छमाही बैठक करे गा।

(3) नोडल अधिकारी पथ विक्रे ताओं से उनके द्वारा भोगे गए मुद्दों और समस्ाओं से संबंधित फीडबैक एकत्र कर सकता है।

24. उचित ररकॉडय और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव. -

(1) नगर विक्रय समिति निम्नलिक्तखत मामलों के संबंध में ररकॉडभ बनाए रखेगी: -

(क) नगर विक्रय समिति की बैठकों की कायभसूची-पत्रों और कायभवृत्तों का ब्यौरा ;

(ख) सवेक्षण प्रक्रिया, अद्यतन डेटाबेस (अधिमानतः डिजिटल प्रारूप में और पहचान और पते के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों सहित) और अंतिम ररपोटभ;

24LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 25 (ग) पथ विक्रे ताओं को स्थलों के आबंटन और स्थानान्तरण, अपीलीय समिति और शिकायत निवारण समिति के सभी निणभयों का ब्यौरा ;

(घ) विक्रय के प्रमाण पत्र और जारी किए गए पहचान पत्रों का ब्यौरा; और

(ङ) पंचवषीय सवेक्षण शुरू करने के लिए दस्तावेज़।

नोट: सवेक्षण पररणामों के ररकॉडभ और साइटों के आवंटन, विक्रय के प्रमाण पत्र और पहचान पत्र को स्थायी माना जाएगा।

(2) अपीलीय समिति अपने समक्ष दायर अपीलों से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव करे गी।

(3) शिकायत निवारण समिति अपने समक्ष दायर किए गए आवेदनों से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव करे गी।

(4) नगर पालिका किसी भी पथ विक्रे ताओं से माल की जब्ती, माल की जब्ती के बाद पथ विक्रे ताओं को दी गई रसीद के काउंटरफॉइल, जब्त किए गए माल के लिए भुगतान किए गए मुआवजे और पथ विक्रे ताओं से वसूले गए जुमाभने के ररकॉडभ को बनाए रखेगी।

25. समय संझाकरण व्यवस्था के आधार पर विक्रय गतिविधियों. -

नगर विक्रय समिति बाज़ार की ज़रूरतों के आधार पर समय-साझाकरण व्यवस्था पर विक्रय गतिविधियों का निधाभरण करे गी और ऐसा करने में, समय-साझाकरण विक्रय गतिविधियों को आवंटित करते समय महिला विक्रे ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

26. विक्रय ेित्रों का निधायरण करने के लिए सिद्ांत-

(1) वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही का फु टफॉल, क्तस्थति, सड़क की चौड़ाई और घनत्व किसी स्थान को विक्रय और विक्रय निषेध क्षेत्र तय करने के लिए आधारशिला होगी।

25LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 26 (2) शहर में "निबंधन-मुि विक्रय ज़ोन" नहीं होगा और " विक्रय निषेध ज़ोन" बहुत कम होगा। नगर विक्रय समिति विशेष सड़क या बाजार को विक्रय ज़ोन या विक्रय निषेध ज़ोन के रूप में तय करे गी जैसा कि नीचे निदिभष्ट किया गया है और उसके बाद स्थान को एक साथ आवंटित किया जाएगा: -

(क) शहर में कोई निबंधन-मुि विक्रय ज़ोन नहीं होगा। एक क्षेत्र की क्षमता सड़क विक्रे ताओं की संख्या तय करे गी जिन्हे उस क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। हालांकि, उस क्षेत्र में चल विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा यदि विक्रे ता यात्रियों और वाहनों के आवाजाही में बाधा डाले बिना विक्रय का काम करते हैं;

(ख) प्रतिबंधित विक्रय ज़ोनों को निम्नलिक्तखत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई से जोड़ा जाना चाहिए, अथाभत्

i. 3.5 मीटर तक की चौड़ाई वाली सड़क पर कोई क्तस्थर सड़क विक्रय नहीं होगी। हालांकि, पथ विक्रय की अनुमति दी जाएगी, अगर ऐसी सड़क को वाहन निषेध सड़क के रूप में घोषित किया जाता है;

ii. 6 मीटर से 9 मीटर के बीच चौड़ाई वाली सड़क पर कोई क्तस्थर सड़क विक्रय नहीं होगी। हालांकि, पथ विक्रय की अनुमति दी जाएगी यदि ऐसी सड़क को एक तरफा वाहन सड़क के रूप में घोषित किया जाता है;

iii. 12 मीटर से 24 मीटर के बीच चौड़ाई वाली सड़क पर के वल एक तरफ क्तस्थर सड़क विक्रय होगी, जबकि 30 मीटर और उससे अधिक की सड़क चौड़ाई वाली सड़क पर दोनों तरफ क्तस्थर विक्रय की अनुमति दी जाएगी;

iv. ऐसी सड़क पर प्रत्येक नामित विक्रय क्षेत्र की धारण क्षमता पर विचार करके पथ विक्रे ताओं की संख्या का निणभय लिया जाएगा;

26LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 27 v. वाहनों और पैदल यात्रियों की सुचारू आवाजाही के विषय में यातायात पुलिस से मंजूरी लेने के बाद इस तरह के क्तस्थर पथ विक्रय की अनुमति दी जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो ऐसे क्षेत्रों में सड़क के किनारे पाकिं ग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा; और

vi. यातायात और पैदल यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सड़क पर चल विक्रय की अनुमति दी जाएगी।

(ग) विक्रय निषेध ज़ोन में: -

i. नगर विक्रय समिति सचिवालय जिला कलेक्टोरे ट, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, न्यायालय, छावनी बोडभ और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के पुराताक्तत्वक स्मारक जैसे महत्वपूणभ संस्थान के पास के क्षेत्र में पथ विक्रय से मुि रखी जाने वाली दू री का निणभय ले सकती है, जो संबंधित क्षेत्र के विनिदेशों को ध्यान में रखते हुए उच्च फु टफॉल को आकषिभत करती है;

ii. रे लवे क्रॉसिंग के दोनों किनारों और नगरपालिका द्वारा किसी भी घोषित हेररटेज संरचनाओं के दोनों ओर, सभी तरफ दो या दो से अधिक सड़कों के किसी भी क्रॉसिंग से पचास मीटर के भीतर कोई विक्रय नहीं।

27. विक्रय ेित्रों की धारण मिता निधायररत करने के लिए सिद्ांतों. –

(l) विक्रय ज़ोन की धारण क्षमता का निधाभरण करने के लिए निम्नलिक्तखत सिद्धांत होंगे: -

(क) किसी वाडभ या क्षेत्र की जनसंख्या के 2.5% को समायोजित किया जाएगा;

(ख) धारण क्षमता उन विक्रे ताओं की अधिकतम संख्या को इंगित करे गी जिन्हें एक पररभाषित विक्रय ज़ोन में समायोजित किया जा सकता है। इसकी गणना पथ विक्रय के लिए उपलब्ध कु ल क्षेत्र के

27LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 28 आधार पर की जाएगी, जिसे नगर विक्रय समिति द्वारा तय किए गए मानक इकाई से विभाजित किया जाएगा।

(2) विक्रय क्षेत्रों का निधाभरण करने में नगर विक्रय समिति द्वारा निम्नलिक्तखत मानदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है, अथाभत्: -

(क) प्रत्येक विक्रे ता/फे रीवाले को 1.8 मीटर x 1.2 मीटर के आयाम के साथ 'विक्रय क्षेत्र' के रूप में अधिकतम 2.2 वगभ मीटर क्षेत्र प्रदान किया जाएगा;

(ख) स्टालों/ठे लों के सामने 1.0 मीटर चौड़ाई का मागभ उपभोािओं/प्रयोािओं के लिए खड़े होने या माल खरीदने के लिए 'विस्तार' के रूप में आरक्षित किया जाएगा;

(c) पैदल चलने वालों के लिए 1.0/2.0 मीटर चौड़ाई का पैदल मागभ/फु टपाथ प्रदान किया जाएगा। सड़क की चौड़ाई के आधार पर विस्तार स्थान के सामने;

(घ) किसी भी मामले में, कै ररजवे या मुख्य सड़क को पथ विक्रय के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ङ) यदि सड़क की चौड़ाई अनुकू ल है, तो सड़क के दोनों ओर पथ विक्रय की अनुमति दी जा सकती है; और

(च) सड़क के किसी भी जंक्शन/निकास/प्रवेश से 50 मीटर की दू री पर किसी भी विक्रय गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

28. स्थानांतरण के सिद्ांत -

स्थानांतरण के सिद्धांत निम्नलिक्तखत के अधीन होंगे, अथाभत्: -

28LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 29 (क) जहां तक संभव हो, स्थानांतरण से बचा जाएगा जब तक कि प्रश्न में भूमि की स्पष्ट और तत्काल आवश्यकता न हो;

(ख) प्रभावित विक्रे ताओं या उनके प्रतिनिधियों को उनकी निवास पररयोजना की योजना और कायाभन्वयन में शामिल किया जाएगा;

(ग) नगर विक्रय समिति बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में संलग्न होगी;

(घ) पुनवाभस के लिए पारस्पररक रूप से सहमत स्थान पर उनकी बसावट पररयोजना के कायाभन्वयन के तहत विचार किया जाएगा;

(ङ) प्रभावित विक्रे ताओं को बेदखली से पहले साइट की आय क्षमता के वास्तविक संदभभ में उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए या कम से कम उन्हें पुनस्थाभपित करने के लिए स्थानांतररत किया जाएगा;

(च) विस्थापित विक्रे ताओं को समायोजित करने के लिए नई अवसंरचना विकास पररयोजनाओं द्वारा सृजित आजीविका के अवसरों का उपयोग किया जा सकता है ताकि वे नई अवसंरचना द्वारा सृजित आजीविका के अवसरों का उपयोग कर सकें ;

(छ) संपत्ति के नुकसान से बचा जाएगा;

(ज) भूमि में नाम या अन्य हित का कोई हस्तांतरण ऐसी भूमि पर पथ विक्रे ताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करे गा, और इस तरह के हस्तांतरण के पररणामस्वरूप कोई भी स्थानांतरण इस योजना के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जाएगा;

(i) प्राकृ तिक बाजार जहां पथ विक्रे ताओं ने पचास से अधिक वषों से व्यवसाय किया है, को हेररटेज बाजार के रूप में घोषित किया जाएगा, और ऐसे बाजारों से पथ विक्रे ताओं को स्थानांतररत नहीं किया जाएगा और नगरपालिका ऐसे बाजारों की एक सूची तैयार करे गी और उन्हें "हेररटेज बाजार" के रूप में घोषित करे गी।

29LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 30

उप रापिाल के आदेश से.

(अजीत कु मार साहू) भा. पर. से.,

आयुक्त/ सचिव,

आवास एवं शहरी विकास विभाग.

नंबर: P-14/3/2021-OFFICE OF DIR(HUD)/311 दिनांकित: 30.03.2022

30LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 31 प्रपत्र I

(योजना का पैरा 3 (4) देखें]

रजिस्टर का सवेणि सत्यापन

1.नगर पालिका का नाम

2.विक्रय ज़ोन का नाम

3. विक्रय ज़ोन को कवर करने वाली जगह का क्षेत्रफल-

4. विक्रय ज़ोन की संख्या-

5. मौजूदा क्तस्थर पथ विक्रय की संख्या की पहचान-

6. चल विक्रे ताओं की संख्या -

क्र .सं. पथ विक्रे ता का नाम और पता। जगह का नाम यानी ल ेन / पथ / माके ट पथ विक्रे ता की क्तस्थति नई/पुरानी सावभजनिक/ निजी क्षेत्र पथ विक्रय की प्रकृ ति सवेक्षण की तिथि

दिनांकित:

स्थान:

हस्ताक्षर

31LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 32

पपत्रII

[योजना की पैरा 3(7) देखें]

सवेणि प्रश्नावली

क्र. सं. प्रश्न
1 स्थान के साथ विक्रे ता की फोटो
2 विक्रय ेिस के साथ विक्रे ता की फोटो
3 पहचान प्रमाण -1 (एकल फोटोग्राफ)
4 पहचान प्रमाण -2 (एकल फोटोग्राफ)
5 विक्रे ता , विक्रय स्थान और उसके आसपास का वीडियो
6 वाडभ
7 सड़क का नाम
8 ल ैंडमाकभ के पास
9 क्ष ेत्र के प्रकार • निवास योग्य • वाणिक्तज्यक क्षेत्र प्राकृ तिक बाजार स्क • ू ल कॉलेज क्षेत्र • धामिभक स्थल • गाडभन / खुली जगह र • े लवे स्टेशन

32LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 33

• औद्योगिक क्षेत्र • सावभजनिक स्थान या सरकारी कायाभलय ह • ेररटेज स्थल • बस स्टैंड • अस्पताल • अन्य
10 व्यापार का स्थान म • ुख्य सड़क / लेन / चौक फ • ु टपाथ स • ेवा क्षेत्र / सड़क • पररसर के भीतर ॉिट खोलें ब • ंद जल निकासी लाइन पर • निजी संपत्ति I ॉिट • अन्य
11 व्यापार की प्रकृ ति 1 . फास्ट खाद्य और पेय पदाथभ 2. फल और सक्तब्जयां 3. व्यापार की प्रकृ ति र 4. े डीमेड गारमेंट्स (पुराने और नए) ज 5. ूते और चमड़े के सामान 6. सिरे मिक उत्पाद 7. ािक्तस्टक उत्पाद 8. कटलरी और बतभन 9. जवाहरात 10. सहायक उपकरण (बैग, घड़ियों, बटुए, बेल्ट, बाल सामान, चल सामान, आदि) 11. कॉस्मेटिक उत्पादों 12. किताबें और समाचार पत्र • सीडी / डीवीडी • लॉटरी टिकट
फ • ू ल विक्रे ता स्ट • ेशनरी उत्पाद • पान/ सिगरे ट/ बीड़ी / तम्बाकू उत्पाद • समुद्री भोजन विक्रे ता ड • ेयरी और पोल्टि ी उत्पाद ब • ेकरी उत्पादों प • ूजा उत्पादों ज • ेनेरा घरे लू उत्पाद • विविध स • ेवा प्रदाता • अन्य
12 यदि सेवा प्रदान की जाती है तो व्यवसाय की प्रकृ ति • मोची • नाई • दजी • ऑटोचल की मरम्मत • यांत्रिक कायभ • तकनीकी कायभ • धोबी • चित्रकार • चाबी वाला / कु ं जी निमाभता • कबाडी वाला / स्क्रै प कलेक्टर • अन्य
13 ठ े ला/ विक्रय स्थल का नाम
14 विक्रे ता का नाम: पहला नाम
15 विक्रे ता का नाम: मध्य नाम
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 34

34LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 35

16 विक्रे ता का नाम: उपनाम
17 आवासीय पता
18 ख ंड/ ब्लॉक
19 शहर
20 जिला
21 चल नंबर
22 उम्र/आयु
23 लिंग • नर • मादा ट • ि ांसजेंडर
24 राष्टि ीयता • भारतीय • अन्य
25 धमभ • बौद्ध म • ुक्तमि • सिक्ख • ईसाई ज • ैन • हिंदू
26 जाति • सामान्य

35LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 36

• अनुसूचित जनजाति (एसटी) • अनुसूचित जाति (SC) • अन्य पिछड़ा वगभ (OBC) • अन्य
27 यदि आप एसटी / एससी / ओबीसी श्रेणी के तहत आते हैं, तो क्ा आपके पास इसके लिए प्रमाण पत्र है? • हाँ • नहीं
28 व ैवाहिक क्तस्थति- • विवाहित • अविवाहित • विधवा/विधुर • तलाकशुदा • अलग-थलग
29 शिक्षा का स्तर प्राप्त किया गया- • अशिक्षित • प्राथमिक (1-5) • मध्य विद्यालय (6-8) • माध्यमिक (9-10) • सीनियर सेकें डरी (11-12) • डिोिमा • स्नातक • स्नातकोत्तर
30 विकलांगता का विवरण- • दृष्टिहीन • बधिर म • ूक

36LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 37

• हाथ /पैर से अक्षम • मानसिक रूप से विकलांग • अन्य
31 विकलांगता की क्तस्थति में, क्ा आपके पास एक प्रमाण पत्र है? • हाँ • नहीं
32 यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र संख्या सूचीबद्ध करें : -
33 क्ा आप बीपीएल के अंतगभत आते हैं? • हाँ • नहीं
34 यदि हां, तो बीपीएल काडभ संख्या
35 प्रवासन • इस शहर से हैं • प्रवासन हुआ है
36 यदि प्रवासन हुआ है, तो कृ पया अपने मूल स्थान के जिले का नाम निदिभष्ट करें ।
37 आप इस शहर में कितने वषों से रह रहे हैं?
38 क्ा आपके पास कोई आवासीय प्रमाण है? • कोई नहीं • वोटर काडभ • राशन काडभ • आधार काडभ • एपीएल/ बीपीएल काडभ • बिजली • नगरपालिका कर विधेयक • अन्य

37LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 38

40 पररवार के सदस्ों की कु ल संख्या- पुरुष सदस्
41 पररवार के सदस्ों की कु ल संख्या- महिला सदस्
42 क ु ल में से, बच्चों की संख्या (14 से कम- पुरुष और महिला दोनों)
43 कमाई करने वाले सदस्ों की कु ल संख्या-पुरुष
44 कमाई करने वाले सदस्ों की कु ल संख्या- महिला
45 क ु ल, कमाई करने वाले बच्चों की संख्या (14 से नीचे-लड़का और लड़की दोनों)
46 क्ा आपके घर में आपके अलावा कोई और व्यक्ति है जो पथ विक्रे ता के रूप में काम करता है? • हाँ • नहीं
47 आपके साथ संबंध:- • पति • पत्नी • भाई • बहन • माँ • पिता • अन्य
48 सदस् का पूरा नाम (एक पथ विक्रे ता के रूप में काम करना / काम करना)
49 क्ा आपके पास आय का कोई अन्य स्रोत है? • हाँ • नहीं

38LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 39

50 पथ विक्रय से पहले आपने क्ा काम किया है?
51 आप पहले किस शहर में काम करते थे?
52 आप कितने वषों से पथ विक्रय में लगे हुए हैं?
53 आप इस क्षेत्र में कितने वषों से काम कर रहे हैं?
54 क्ा आपके पास पथ विक्रय के लिए शहर के नागररक निकाय द्वारा जारी किया गया कोई लाइसेंस है? • कोई नहीं • चल लाइसेंस • क्तस्थर लाइसेंस क े • बिन लाइसेंस • अन्य
55 आप कितनी बार सड़क विक्रय के लिए जाते हैं? द • ैनिक • प्रति सप्ताह एक से दो दिन • प्रति सप्ताह दो दिनों से अधिक • प्रति पखवाड़ा • मासिक • मौसमी • तय नहीं
56 व्यवसाय के प्रकार • चल • क्तस्थर • दोनों

39LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 40

57 विक्रय के लिए इस जगह पर आने के लिए आपको कितनी दू री तय करनी होगी?
58 आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं?
59 विक्रय का सही समय __से ___घंटे
60 जब आप चल विक्रय कर रहे होते हैं, तो आप एक दिन में काम के लिए कितनी किमी की दू री तय करते हैं?
61 विक्रय के लिए किस प्रकार की संरचना का उपयोग किया जा रहा है? • कच्चा प • ैके ज • अधभ-पक्का
62 आप अपनी विक्रय के लिए कितनी भूमि का उपयोग कर रहे हैं?
63 क्ा आप विक्रय के लिए किसी भी वाहन का उपयोग कर रहे हैं? • हाँ • नहीं
64 यदि हां, तो आप निम्नलिक्तखत में से किस वाहन का उपयोग करते हैं? ट • ेंपो • कार व • ैन ठ • े ला • साइकिल ब • ैल गाड़ी • अन्य
65 वाहन का स्वामित्व

40LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 41

• स्वयं • पररवार • किराए पर • साझेदारी • अन्य
66 आप इन वाहनों के लिए कितना किराया देते हैं? (यदि कोई हो)
67 आप एक साल में कितने महीने काम करते हैं?
68 क्ा आप ज्यादातर एक ही काम करते हैं? • हाँ • नहीं
69 क्ा आप अपने व्यवसाय के स्थान से संतुष्ट हैं? • हां • नहीं
70 यदि हां, तो क्ों? • जगह आपके घर के पास है • इस क्षेत्र के लोगों के साथ अच्छे संबंध • कोई कें द्रित हस्तक्षेप नहीं • भीड़-भाड़ वाली जगह • अच्छा इलाका • प्रसिद्ध बाजार • ग्राहकों के लिए सुविधाजनक • कायाभलय या शैक्षणिक संस्थान के पास • अन्य
71 यदि नहीं, तो क्ों? • कम आय • स्वास्थ्य और व्यवसाय के लिए अनुपयुि

41LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 42

• स्थानीय लोगों को कारोबार पर आपत्ति • नगर निगम के कमभचाररयों का हस्तक्षेप प • ुलिस विभाग द्वारा बनाई गई समस्ाएं • पररवहन समस्ा • अन्य
72 आपके द्वारा नियोजित लोगों की संख्या 1. कोई नहीं 2. एक 3. दो 4. अन्य
73 अपने कमभचाररयों को आप भुगतान कै से करते हैं? द • ैनिक मजदू री • साप्ताहिक • मासिक
74 कमभचाररयों को भुगतान की गई औसत राशि
75 क्ा आप अपने विक्रय -स्थल के लिए किराए का भुगतान करते हैं? • हां • नहीं
76 आप किराए का भुगतान किसको करते हैं? • नागररक निकाय • पास के दुकानदार • जगह के मालिक • अन्य

42LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 43

77 भ ुगतान के प्रकार द • ैनिक • साप्ताहिक • मासिक • अन्य राशि
78 भ ुगतान की राशि
79 आप अपने व्यवसाय को पूरा करने के लिए सामान कहां से खरीदते हैं? • निमाभता • थोक बाजार • वितरक • अन्य
80 सामान खरीदने के लिए आपको प्रारं भिक बीज धन कहां से मिलता है? ख • ुद का पैसा • मकान मालिक से ब • ैंकों से · क्र े • डिट सोसायटी • अन्य स्रोत
81 आप अपने व्यवसाय के लिए कितनी बार कच्चे माल खरीदते हैं? • लागू नहीं है द • ैनिक • साप्ताहिक • मासिक • अन्य

43LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 44

82 आप दैनिक वस्तुओं की खरीद पर कितना खचभ करते हैं?
83 आप अपनी कु ल दैनिक बिक्री से कितना कमाते हैं?
84 आप दैनिक रूप से कितना लाभ कमाते हैं?
85 क्ा आपने कोई ऋण लिया है? • हाँ • नहीं
86 यदि हां, तो कृ पया राशि निदिभष्ट करें -
87 क्ा आपके पास किसी भी बैंक में कोई बचत खाता है? • हाँ • नहीं
88 यदि हां, तो कृ पया बैंक का नाम निदिभष्ट करें
89 क्ा आपके पास कोई बीमा है? 1 . हाँ 2. नहीं
90 यदि हाँ, तो कृ पया निदिभष्ट करें
91 क्ा आपने किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना ओं का कोई लाभ उठाया ह ै? • हाँ • नहीं

44LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 45

92 यदि हां, तो कृ पया योजना निदिभष्ट करें
93 क्ा आप अपने द्वारा चुने गए काम से संतुष्ट हैं? • हाँ • नहीं
94 यदि प्राधिकरण एक ही क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कहीं और विक्रय स्थान प्रदान करता है, तो क्ा आप माल बेचने के लिए आवंटित क्षेत्र में अपनी गाड़ी / सेटअप को स्थानांतररत करने के लिए तैयार हैं? • हाँ • नहीं
96 क्ा आपको एक ऊं चे ेिटफ़ॉमभ और स्टोरे ज स्पेस के साथ एक ढके हुए बाजार स्थान की आवश्यकता होगी? • हाँ • नहीं
97 क्ा आप किसी भी पथ विक्रे ता यूनियन या संगठन के सदस् हैं? • हाँ • नहीं
98 स ंगठन का नाम
99 क्ा आप "पथ विक्रे ता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014" के विषय में जानते हैं? • हाँ • नहीं

45LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 46

100 क्ा आप पथ विक्रे ता एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त करने में रुचि रखते हैं? • हाँ • नहीं
101 आप लाइसेंस के लिए कितना वाषिभक शुल्क देने के लिए तैयार हैं? • रु.100 • रु. 250 • रु. 500 • रु. 1000
102 व्यवसाय के लिए आपका पसंदीदा समय क्ा है? स • ुबह • दोपहर का समय • शाम
103 आप किस तरह के बाजार का विक्रय करते हैं? द • ैनिक बाजार (Daily Market) • शाम / रात बाजार छ • ु ट्टी बाजार • साप्ताहिक बाजार • त्योहार बाजार • अन्य
104 क्ा आपके कायभस्थल के पास पीने के मुफ्त पानी की सुविधा है? • हां • नहीं
105 क्ा आपके कायभस्थल के पास शौचालय की सुविधा है?

46LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 47

• हाँ • नहीं
106 आप अपने विक्रय द्वारा उत्पन्न कचरे का निपटान कै से करते हैं? • नगर निगम के डिब्बे • निजी डिब्बे • सड़क पर / फु टपाथ पर • जल निकाय में फे कना • डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से • अन्य
107 क्ा आपके कायभस्थल पर भंडारण सुविधा का आप उपयोग कर पाते हैं?
108 आप बिजली के कौनसे स्रोत का उपयोग करते हैं? • कोई नहीं • स्टि ीट लाइट ग • ैस / तेल लैंप ब • ैटरी संचालित • सौर प्रकाश ज • ेनरे टर • सशुल्क बिजली कनेक्शन • अन्य •
109 क्ा आप पथ विक्रय के कारण होने वाली किसी भी टि ैफ़िक समस्ाओं के बारे में जानते हैं? • हाँ • नहीं
110 यदि हां, तो समस्ाओं से बचने के लिए समाधान क्ा हैं?

47LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 48

111 आप अपने व्यवसाय के लिए किस प्रकार की सुविधा चाहते हैं? • भिन्न बाजार • पानी • बिजली • सावभजनिक शौचालय • सावभजनिक प्रकाश सुविधा • कचरा निपटान सुविधा • सुरक्षा • एक सफाई कमी • पाकिं ग • पाकिं ग और पररवहन प्रबंधन के लिए श्रम
112 विक्रे ता पर कोई विशेष टिप्पणी -
113 सवेक्षक का नोट

48LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 49

प्रपत्र III

[योजना का पैरा 5 (एल) देखें]

पथ विक्रे ता द्वारा लेटर ऑफ अंडरटेकिं ग के लिए प्रारूप

मैं………………………………………………………………………………………………. पत्नी / बेटा / बेटी की Sh

..................................................................................... विक्रय सं................................. का पंजीकरण/प्रमाण पत्र का…………………………………………………… नगर विक्रय समिति, एतद्द् वारा घोषणा करता हूं कि मुझे दिए गए विक्रय के प्रमाण पत्र को पट्टे पर , किराए पर या किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा।

मैं, आगे घोषणा करता हूं कि मैं किसी अन्य व्यवसाय में शामिल नहीं हूं / किसी अन्य विक्रय साइट से विक्रय नहीं कर रहा हूं / किसी भी संगठन के साथ नियोजित नहीं --... हूं।

विक्रे ता का नाम और हस्ताक्षर: .......................................................................

विक्रय नंबर का पंजीकरण / प्रमाण पत्र: ...................................................................................

तिथि:

विक्रे ता का हस्ताक्षर:

49LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 50

प्रपत्र IV

[योजना का पैरा 6 (2) और 10 (3) देखें]

विक्रय का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम-

2. आवासीय पता-

3. आश्रित पररवार के सदस्ों का नाम-

4. विक्रय की प्रकृ ति-

5. पथ विक्रय का प्रस्तावित क्षेत्र (विक्रय ज़ोन)

6. आधार काडभ सं-

7. क्ा बीपीएल श्रेणी से संबंधित है-

मैं वचन देता हूं कि ऊपर दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी संबंध में गलत या गलत पाए जाने की क्तस्थति में, प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

दिनांकित:

स्थान:

हस्ताक्षर

50LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 51

प्रपत्र V

[योजना का पैरा 7 (1) देखें]

विक्रय के प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप

1.विक्रे ता का नाम

2.पति या पत्नी या आश्रित बच्चे का नाम, यदि विक्रे ता के साथ विक्रय में शामिल है:

3. अपने पति या पत्नी या आश्रित बच्चे के साथ विक्रे ता की फोटो, यदि विक्रे ता के साथ विक्रय में शामिल है।

4. उस व्यक्ति की उम्र और लिंग जिसकी तस्वीर लगाई गई है।

5. उस पथ विक्रे ता का पता जहां वह रह रहा है।

6. विक्रय की श्रेणी.

i.चल

ii. क्तस्थर

iii.कोई अन्य (निदिभष्ट करें)

7.विक्रय स्थल का नाम (चाहे वह एक ऐतिहासिक स्थान, पाकभ , बाजार, किसी कॉलेज या स्कू ल के सामने हो या बस स्टैंड या मॉल आदि या अस्पताल में) ।

8.स्थानीय प्राधिकरण के नाम:

51LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 52 9. विक्रय के प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि

10. प्रमाण पत्र की वैधता (चू ंकि कानून हर पांच साल में सवेक्षण प्रदान करता है, विक्रय का प्रमाण पत्र भी पांच साल के लिए जारी किया जाना चाहिए)

11. विशेष पंजीकरण संख्या.

12. मुहर के साथ प्राधिकरण के हस्ताक्षर।

52LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 53

पपत्र VI

[योजना का पैरा 9 (1) देखें]

पहचान पत्र

1. नाम फोटोग्राफ

(पथ विक्रे ता) पासपोटभ फोटो

हस्ताक्षर 2. पंजीकरण नं.

3. आयु

4. लिंग

5. आवासीय पता

6. विक्रय ज़ोन / विक्रय साइट का पता:

7. विक्रय की श्रेणी:

8.नगर निगम वाडभ:

9. टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो):

10.पुलिस स्टेशन का नाम

11. ब्लड ग्रुप (रि समूह):

12.पहचान पत्र की वैधता:

53LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 54 13. विक्रे ता का फ़ोन नंबर:

"No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The

Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal

consequences and also for any other misrepresentation etc."

54

Cite this issue. Ladakh Gazette, Ladakh Administration, 25 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.ladakh.2022-04-25.103/. Archive identifier in.gazette.ladakh.2022-04-25.103.