VOL. LIX No.43 FRIDAY, 9th FEBRUARY, 2024 / 20th PAUSHA, 1945 (SAKA)
(लक्षद्वीप राजपत्र में प्रकाशर्नाथ)
भारत सरकार
लक्षद्वीप प्रशासन
(कोऑपरेशन ववभाग)
कें द्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप
कवरत्ती द्वीप-682555
दनिाांक. 04/11/2023
अधसिूचना
फाइल सांख्या. 41/4/2022-कॉप: - लक्षद्वीप सहकारी सोसायटी ववननयमन, 2022 की धारा 139 की उप- धारा (1) द्वारा प्रत्ति शक्तयिों और इस सांबांध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तयिों का प्रयोग करेि हुए, प्रशासक एद् िद्वारा ननम्नललख ििननयम, र्अाथि ्: -
अध्याय I
प्रारंसभक
छोटा र्शीथक 1 छोटा र्शीषक: -
(1) इन ननयमों को लक्षद्वीप सहकारी सलमन िननयम, 2023 कहा जा सकाि है।
(2) इनका ववस्ािर सांर्पूथ कें द्र शालस िप्रेिश लक्षद्वीप कि होगा।
(3) यह आधधकाररक राजपत्र में अधधसूचना की ािरी िसे लागू होगा।
PRICE: 75 PAISE
2 पररर्भााएं: - इन ननयमों में, जब कि कक सांभिथ से अन्र्या अपेक्षक्ष िन हो। —
(1) "नर्नथयन प्राधधकारी" का र्अथ है इस ववननयमन के हि ि ककसी भी वववा ि के (1) इन ननयमों को लक्षद्वीप सहकारी सलमन िननयम, 2023 कहा जा सकाि है।(2) इनका ववस्ािर सांर्पूथ कें द्र शालस िप्रेिश लक्षद्वीप कि होगा। 2 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3) यह आधधकाररक राजपत्र में अधधसूचना की ािरी िसे लागू होगा।
2 पररर्भााएं: - इन ननयमों में, जब कि कक सांभिथ से अन्र्या अपेक्षक्ष िन हो। —
(1) "नर्नथयन प्राधधकारी" का र्अथ है इस ववननयमन के हि ि ककसी भी वववा ि के
पररर्भााएां सांबांध में, रक्जस्रार या उसके नामाांकक ि व्यक्त ि या ववननयमन के हि ि ऐसे वववा िके ननपटारे के ललए ननयुत िनामाांकक िव्यक्तयिों का र्बोथ;
(2) "सहकारी र्वथ" का र्अथ है माचथ के 31वें दनि या ककसी ववर्शे सलमन िया सलमनयिों के वगथ के सांबांध में ककसी अन्य दनि को समाप् िहोने वाला र्वथ, जो रक्जस्रार द्वारा समय-समय पर इसके या उनके ािोिं के सांुिलन के ललए यि ककया गया हो;
(3) "र्डक्री" का र्अथ लसववल न्यायालय की कोई र्डक्री है, और इसमें धारा 132 की उपधारा (1) में ननदथिष्ट कोई भी आेिश, नर्नथय या पुरस्कार शालमल है;
(4) "र्डक्री-धारक" का र्अथ है र्डक्री धार्र करने वाली कोई सलमन िया कोई व्यक्त ि (सरकार सदह)ि;
(5) "र्डफॉल्टर" का र्अथ है कोई भी सलमन िक्जसके खलिाफ या कोई व्यक्त िक्जसके 1 | 127 P a g e
खलिाफ र्डक्री प्राप् िकी गई है;
(6) "प्रपत्र" का र्अथ इन ननयमों से जुडे ववलभन्न प्रपत्र हैं;
(7) "ररकवरी अधधकारी" का र्अथ रक्जस्रार के अधीनर्स् एक व्यक्त िहै जो धारा 132 के हि िरक्जस्रार की शक्तयिों का प्रयोग करने के ललए सशत िहै;
(8) "ववननयमन" का र्अथ लक्षद्वीप सहकारी सलमन िववननयमन, 2022 है;
(9) "बबक्री अधधकारी" का र्अथ है प्रशासन का एक अधधकारी क्जसे रक्जस्रार द्वारा एक सामान्य या ववर्शे आेिश द्वारा र्डफॉल्टर की सांपवत्त को कु कथ करने और बेचने या धारा 132 के हि िकु की और बबक्री द्वारा ककसी र्डक्री को ननष्पाद िि करने के ललए सशत िककया गया है;
(10) "अनुसूची" का र्अथ इन ननयमों से जुडी अनुसूची है;
(11) "धारा" का र्अथ लक्षद्वीप सहकारी सोसायटी ववननयमन, 2022 का एकर् ािं है;
(12) "कायथशील पू ांजी" का र्अथ है ककसी समाज के ननपटान में भुगािन की गई शेयर पू ांजी, मुनाफे से ैियार धन और उधार एवां अन्य माध्यमों से जुटाया गया धन शालमल है;
अध्याय II
पंजीकरण
3 पंजीकरण के सलए आवेदन:
धारा 8 की उपधारा (1) के हि िककसी सलमन िके पांजीकर्र के ललए प्रत्येक आवेनि
पांजीकर्र के ललए
आवेनि पू ांजी, मुनाफे से ैियार धन और उधार एवां अन्य माध्यमों से जुटाया गया धनशालमल है; 3 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY अध्याय II
पंजीकरण
3 पंजीकरण के सलए आवेदन:
धारा 8 की उपधारा (1) के हि िककसी सलमन िके पांजीकर्र के ललए प्रत्येक आवेनि
पांजीकर्र के ललए
आवेनि प्रपत्र ए में होगा और उसके र्सा होगा-
(1) प्रस्ािवव ि सलमन ि के पक्ष में क्रे र्डट बैलेंस बािने वाला बैंक या बैंकों से एक
प्रर्मा पत्र;
ांजी में योगािन दयिा है, र्सा ही उनमें
(2) उन व्यक्तयिों की सूची, क्जन्होंने शेयर पू
से प्रत्येक द्वारा योगािन की गई रालश और उनके द्वारा भुगािन ककया गया प्रवेश
शुल्क;
(3) योजना में वववर्र दाििेि हुए बािया गया है कक सलमन िका कामकाज आर्धथक
रूप से कै से सुदृढ़ होगा और जहाां योजना में सलमन िद्वारा अचल सांपवत्त रनिे की
पररकल्पना की गई है, वहाां रिीीि जाने वाली या सलमन िको हस्ािांरिर िकी जाने
वाली प्रस्ािवव िअचल सांपवत्त का वववर्र;
(4) ऐसे अन्य स्ाििवेज जो रक्जस्रार द्वारा बनाए गए र्मॉल उपननयमों, यद िकोई
हों, में ननदथिष्ट ककए जा सकेि हैं।
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(5) समय-समय पर रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट कोई अन्य स्ाििवेज।
4 उपननयम और मॉडल उपननयम: (1) पांजीकर्र के ललए प्रत्येक आवेनि के र्सा,
उपननयम और आवेकि को उनके द्वारा सहम ि उपननयमों का एक मसौाि प्रस्ुि ि करना होगा।
र्मॉल उप ननयम ववननयम और इन ननयमों के अनुरूप ही उपननयम होंगे। रक्जस्रार को ननम्नललख िि
सभी या ककसी भी मामले के सांबांध में उपननयम बनाने के ललए एक सलमन ि की
आवश्यकाि हो सकीि है, र्अाथ-ि
(क) सलमन िऔर उसकी शाािओां का नाम और पाि, यद िकोई हो, हालाांकक, नाम
ककसी जान िया धालमथक सांप्रािय को सांलिभथ िनहीां कराि है और समाज की
वस्ुिओां के र्सा असांग िनहीां है;
()ि इसके पररचालन का क्षेत्र;
(ग) सलमन िके उद्ेिश्य और उसका ािनयत्व सीलम िया असीलमि;
(घ) ककस रिीके से और ककस सीमा कि सलमन िका धन जुटाया जा सकाि है,
ांजी जो ककसी एक सस्यि के पास हो सकीि है और वह
अधधकमि शेयर पू
उद्ेिश्य क्जसके ललए धन दयिा जाएगा;
(ङ) पररक्र्स्नयिाां क्जनके हि िसलमन िधन उधार ले सकीि है और उधार लेने के(क) सलमन िऔर उसकी शाािओां का नाम और पाि, यद िकोई हो, हालाांकक, नाम 4 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ककसी जान िया धालमथक सांप्रािय को सांलिभथ िनहीां कराि है और समाज की वस्ुिओां के र्सा असांग िनहीां है;
()ि इसके पररचालन का क्षेत्र;
(ग) सलमन िके उद्ेिश्य और उसका ािनयत्व सीलम िया असीलमि;
(घ) ककस रिीके से और ककस सीमा कि सलमन िका धन जुटाया जा सकाि है,
ांजी जो ककसी एक सस्यि के पास हो सकीि है और वह अधधकमि शेयर पू
उद्ेिश्य क्जसके ललए धन दयिा जाएगा;
(ङ) पररक्र्स्नयिाां क्जनके हि िसलमन िधन उधार ले सकीि है और उधार लेने के ललए अपनाई जाने वाली प्रकक्रया;
(च) सस्यिाि लेने के ललए शेिं और योग्यािएां;
(छ) इसके सस्यिों का वगथ या व्यवसाय, यद िसस्यिाि को इस प्रकार प्रनबिांधध ि करने का प्रस्ािव है;
(ज) अधधकार और ेिनािररयाां एवां इसके परर्राम स्वरूप ककसी सस्यि द्वारा ेिय ककसी भी रालश के भुगािन में चूक;
(झ) सस्यि द्वारा सस्यिाि के अधधकारों का प्रयोग करने से पहले सलमन ि में भुगािन और ब्याज का अधधग्रर्ह;
(ञ) वे पररक्र्स्नयिाां क्जनके हि िसस्यिाि से वापसी की अनुमन िीि जाएगी;
(ट) सस्यिों की ननकासी, अपात्राि और मृत्यु के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रकक्रया;
(ठ) व्यापार, रिीि, बबक्री के सांचालन का रिीका। स्टॉक-लेने और अन्य समान मामले;
र्() नाममात्र, सहयोगी और सहानुभून ि रनिे वाले सस्यिों के ववर्शेाधधकार, अधधकार और ािनयत्व;
(ढ) वे शेिं, यद ि कोई हों, क्जनके हि ि ककसी सस्यि के शेयर या दह ि के हस्ािांर्रि की अनुमन िीि जा सकीि है;
3 | 127 P a g e5 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY र्() प्रवेश और अन्य शुल्क और सस्यिों से वसूला जाने वाला जुमाथना, यद िकोई
हो;
()ि ककसी सस्यि को अधधकमि स्वीकायथ र्ऋ और र्ऋ ेिने और उसके
पुनभु थगािन या नवीनीकर्र के ललए समय बढ़ाने और सस्यिों से र्ऋ वसूल
करने में अपनाई जाने वाली प्रकक्रया;
र्() क्जन सस्यिों पर पैसा बकाया है, उनके द्वारा ककए गए भुगािन को ववननयोग
करने की ववधध;
()ि एक सांघीय सलमन िमें व्यक्तगि िसस्यिों के माििन के अधधकार;
(ध) प्रबांध सलमन िका गठन और उसकी शक्तयिाां और कथिव्य;
(न) सलमन िके अन्य ननकायों का गठन जैसा कक ववननयमन, इन ननयमों और
उपननयमों में प्रािन ककया गया है।
(प) व्यक्तगि िसस्यिों के प्रननिनधधयों का चुनाव;
(फ) सस्यिों और गैर-सस्यिों से उधार लेने पर प्रनबिांध;
(ब) क्जस रिीके से सलमन िके नुकसान का ननधाथर्र ककया जाएगा और उस
सस्यि द्वारा उसकी प्रनपिूनथि की जाएगी, क्जसने सलमन िके माध्यम से अपनी उपज
का ननपटान नहीां ककया है और जो उप-कानूनों या ऐसे ककसी अनुबांध के उल्लांघन का
ोिर्ी पाया जााि है;
(भ) उस सस्यि को भुगािन ककए जाने वाले पाररश्रलमक का पैमाना क्जसने समाज
को कोई सेवा प्रािन की है;
(म) ककसी अन्य उद्ेिश्य के ललए लाभ का ववननयोजन जो धारा 57 की
उपधारा (3) में ननधाथरर िनहीां है;
(य) ननधधयों की अलभरक्षा और ननवेश का रिीका;
(र) उपननयमों के उल्लांघन कार् ोिी पाए जाने वाले सस्यि पर ककस प्रकार
जुमाथना लगाया जाना चादहए;
(ल) ककसी अधधकारी या अधधकाररयों को स्ाििवेजों पर हस्ािक्षर करने और
समाज की ओर से मुकमिे और अन्य कानूनी कायथवाही शुरू करने और बचाव
करने का प्राधधकार;
(व) कच्चे माल और ैियार उत्पाोिं की रिी िऔर बबक्री और स्टॉक लेने में
अपनाई जाने वाली प्रकक्रया;
6 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(श) भीि की ववधध, सेवा की शेिं और सलमन िके वेनिभोगी अधधकाररयों और
सेवकों के वेनि और भत्ते को यि, सांशोधध ि या ववननयलम ि करने के ललए
सक्षम प्राधधकारी और उनके खलिाफ अनुशासनात्मक मामलों के ननपटान में
अपनाई जाने वाली प्रकक्रया;
र्() धारा 75 और धारा 76 के हि िआम बैठकें बुलाने का रिीका, नोदटस
अवधध, कोरम और उप-कानून बनाने, बलिने या ननरस् िकरने का रिीका;
(स) एक ववर्शे आम बैठक की आवश्यकाि के ललए जरूरी सस्यिों की सांख्या;
(स) धारा 115 के हि िसलमन िकी अधधर्शे सांपवत्त का ननपटान;
(ह) रक्जस्रार को सलमन िके प्रत्येक वगथ या वगों के ललए र्मॉल उप-कानून
बनाने और समय-समय पर उनमें सांशोधन का सुझाव ेिने का अधधकार होगा।
(क्ष) ऐसे र्मॉल उपननयमों को सलमन िद्वारा ऐसे सांशोधनों, यद िकोई हो, के
र्सा अपनाया जाएगा, जैसा कक सलमन ि द्वारा सुझाया जा सकाि है और
रक्जस्रार द्वारा सहमन िव्यत िकी जा सकीि है।
5 पंजीकरण: -
(1) ननयम 3 के हि िएक आवेनि प्राप् िहोने पर, रक्जस्रार प्रपत्र 'बी' में रेि जाने
पांजीकर्र वाले आवेनि के रक्जस्टर में आवेनि का वववर्र जिथ करेगा, आवेनि को एक
क्रमाांक ेिगा और उसकी पावीि में एक रसी िजारी करेगा।
(2) रक्जस्रार, जहाां भी आवश्यक हो, सलमन ि को अांनमि रूप से पांजीकृ ि करने या
सलमन िके पांजीकर्र के ललए आवेनि को अस्वीकार करने से पहले प्रवथिकों को
प्रस्ािवव िउपननयमों को सांशोधध िकरने का अवसर ेि सकाि है।
(3) रक्जस्रार अांनमि आेिश पारर ि करने से पहले ऐसी अनरिरत ि जानकारी माांग
सकाि है या ऐसी पूछािछ कर सकाि है क्जसे वह आवश्यक समझे। ककसी
सलमन िको पांजीकृ िकरने से पहले रक्जस्रार को यह भी अधधकार होगा कक वह
पांजीकर्र के ललए आवेनि के र्सा जमा ककए गए उपननयमों के मसौेि में ऐसे
बलिाव कर सके जैसा वह उधच िसमझे, बशेि कक ऐसे बलिावों के ललए आवेकिों
की ललख ििसहमन िप्राप् िकी जाए।
(4) धारा 9 की उप-धारा (1) के हि िएक सलमन िऔर उसके उपननयमों को पांजीकृ ि
करने पर, रक्जस्रार सलमन िको अपने द्वारा हस्ािक्षरर िऔर उसकी आधधकाररक
मुहर वाला और सलमन िकी पांजीकर्र सांख्या वाला पांजीकर्र प्रर्मा पत्र ेिगा,
और उस पर इसके पांजीकर्र की ािरी िका उल्ले िहोगा। रक्जस्रार सलमन िको 7 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY प्रपत्र 1बी में उसके द्वारा अनुमोद ििऔर पांजीकृ िउपननयमों की प्रमार्ख िप्रन ि
भी प्रस्ुि िकरेगा।
यद िपांजीकर्र (5) धारा 9 की उपधारा (1) के र् ािं (बी) के हि िउपननयमों में सांशोधन के प्रयोजन
प्रर्मा पत्र ोि के ललए अवधध उतर् िािं (बी) के हि िरक्जस्रार के आेिश की ािरी िसे ीिन
गया है और अब महीने होगी।
नहीां लमल सकाि
ोि प्रर्मापत्र (6) धारा 9 की उप-धारा (4) में ननदह ि ककसी भी बा ि के बावजूि, जहाां रक्जस्रार
जारी करने का सांुिष्ट है कक मूल पांजीकर्र प्रर्मापत्र अपररवथिनीय रूप से ोि गया है और
रिीका र्ु क्प्लके ट प्रर्मापत्र जारी नहीां ककया जा सका है, तयोंकक सहकारी सलमन िके सह-
पांजीकर्र के सांबांध में फाइलें या ररर्कॉथ पांजीकर्र के बा ि ोि गए र्े, ऐसी
क्र्स्न िमें रक्जस्रार लेाि परीक्षा प्रर्मा पत्र में उपलब्ध वववर्र और उपलब्ध
ररर्कॉथ के आधार पर सहकारी सलमन िकी पांजीकर्र सांख्या और पांजीकर्र की
ािरी िबािेि हुए प्रपत्र 2 बी में एक प्रर्मा पत्र जारी करेगा जो रक्जस्रार, उनके
द्वारा हस्ािक्षरर िऔर मुहरबां िहोगा। यह इस बा िका नर्नाथयक प्रर्मा होगा
कक उत िसलमन िववधधव िपांजीकृ िहै और इसे पांजीकर्र के प्रर्मा पत्र के रूप
में माना जाएगा।
6 पंजीकरण से इनकार: - जहाां कोई सलमन िरक्जस्रार द्वारा अपेक्षक्ष िसलमन िके सांबांध
पांजीकर्र से में जानकारी प्रािन नहीां करीि है या ववननयमन या इन ननयमों में ननधाथरर ि
इनकार ककसी भी शथि को पूरा नहीां करीि है, ोि रक्जस्रार उस सलमन िको पांजीकृ िकरने
से इनकार कर सकाि है।
7 रजजस्टर का रखरखाव:
रक्जस्टर का (1) धारा 10 के हि िरक्जस्रार द्वारा बनाए राि जाने वाला रक्जस्टर प्रपत्र सी में
ररिािव होगा।
(2) रक्जस्रार सलमन िको पांजीकर्र सांख्या ेिने के ललए सलमन िके प्रत्येक वगथ या
उप-वगथ के ललए एक प्रीिक र्को आवांदट ि करेगा और सलमन ि उसके द्वारा
ननदथिष्ट नर्धियों से पांजीकृ िकी जाएांगी।
8
उपननयमों में संशोनि:
(1) इस उद्ेिश्य के ललए आयोक्ज िसलमन िकी आम बैठक में पारर िप्रस्ािव द्वारा उपननयमों में
सांशोधन उपननयम बनाए, बलिे या ननरस् िककए जा सकेि हैं। 8 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2) सलमन िअपने उपननयमों के अनुसार ककसी भी सांशोधन पर ववचार करने के ललए सभी सस्यिों को अपने उपननयमों के अनुसार उधच िनोदटस ेिगी।
(3) कोरम की मौजूगिी वाली आम बैठक या यि समय के आधे घांटे के भीरि कोरम पूरा नहीां पर र्स्धग िआम बैठक में उपक्र्स् िसस्यिों में से कम से कम ोि- नहिाई सस्यिों द्वारा प्रस्ािव पारर िककया जााि है और माििन ककया जााि है। इस रिह आम बैठक में उपक्र्स् िसस्यिों को ही कोरम मान ललया जााि है। (4) प्रस्ािव पारर िहोने के बाि, सामान्य बैठक की ािरी िसे ोि महीने की अवधध के भीरि क्जसमें प्रस्ािव पारर िककया गयार् ा, एक प्रस्ािव रक्जस्रार को प्रस्ुि ि ककया जाएगा, -
(क) प्रस्ािव के अनुपालन में ककए जाने वाले प्रस्ािवव िसांशोधनों के र्सा लागू प्रासांधगक उप-कानूनों की एक प्रनि, ऐसे सांशोधनों को उधच िठहराने वाले कार्रों के र्सा;
()ि सामान्य बैठक में पारर िप्रस्ािव की एक प्रनि;
(ग) सांशोधन के बा ि उपननयमों के वववर्र की चार प्रनयिाां, जो सलमन ि की कमेटी द्वारा इस सांबांध में अधधकृ िअधधकाररयों द्वारा हस्ािक्षरर िहोंगी;
(घ) उप-कानूनों में सांशोधन के प्रस्ािव के बारे में सलमन िके सस्यिों को दएि गए नोदटस की एक प्रनि;
(ङ) ऐसी अन्य जानकारी जो रक्जस्रार द्वारा अपेक्षक्ष िहो।
(5) उप-ननयम (4) में ननदथिष्ट प्रस्ािव प्राप् िहोने पर, रक्जस्रार सलमन िद्वारा प्रस्ािवव ि सांशोधन की जाांच करेगा और यद िवह सांुिष्ट है कक सांशोधन ववननयमन या इन ननयमों के ववपरी िनहीां है और सलमन िएवां सहकारी आांोिलन के दह िमें है, ोि वह सांशोधन को पांजीकृ िकर सकाि है और धारा 13 की उपधारा (4) के हि ि उसके द्वारा प्रमार्ख िसांशोधन की एक प्रन िसलमन िको जारी कर सकाि है। जहाां रक्जस्रार की राय है कक प्रस्ािवव िसांशोधन को स्वीकार ककया जा सकाि है ोि ककसी भी सांशोधन के ललए, वह अपने कार्रों को ललख ििरूप में समझाने के बा िसलमन िको ऐसे सांशोधन का सांके िेि सकाि है।
(6) रक्जस्रार उप कानून में सांशोधन का प्रस्ािव प्राप् िहोने की नर्धि से ोि महीने के भीरि आवेनि का ननस्ािर्र करेगा। 9 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
9 ािरा 14 के तहत उपननयमों में संशोनि करने के सलए ककसी ससमनत से मांग करने
का तरीका:
धारा 14 के हि ि (1) धारा 14 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के ललए, रक्जस्रार ककसी सलमन िको प्रपत्र
उपननयमों में डी में एक नोदटस ेिकर सांशोधन करने के ललए कह सकाि है, नोदटस लमलने की
सांशोधन करने के ािरी िसे ोि महीने की अवधध के भीरि सलमन िके उपननयमों में ऐसा सांशोधन
ललए ककसी करने के ललए सलमन िसे माांग कर सकाि है, जैसा कक वह अपने दह िमें आवश्यक सलमन िसे माांग
करने का रिीका या वाांछनीय समझाि है। ऐसे नोदटस में रक्जस्रार द्वारा प्रस्ािवव िसांशोधन का
एक मसौाि शालमल होगा।
(2) इसके बा ि सलमन ि ऐसे सांशोधनों के प्रयोजन के ललए एक ववर्शे आम बैठक
बुलाएगी और यद िसांशोधनों को ववर्शे आम बैठक द्वारा अनुमोद ििककया जााि
है ोि इसे रक्जस्रार को भेजा जाएगा जो सांशोधन को पांजीकृ िकरेगा और सलमन ि
को उसकी प्रमार्ख िप्रन िजारी करेगा।
10 ससमनत के नाम में बदलाव:-
सलमन िके नाम (1) ककसी सलमन िका नाम धारा 15 के हि िबलिा जा सकाि है, ािकक यह ककसी
में बलिाव जान िया धालमथक सांप्रािय को सांलिभथ िन करे और सलमन िके उद्ेिश्यों के र्सा
असांग िन हो।
(2) ककसी सलमन िके नाम में प्रत्येक पररवथिन उसके उपननयमों में सांशोधन द्वारा
ककया जाएगा।
(3) रक्जस्रार द्वारा नाम में पररवथिन को मांजूरी दएि जाने के बाि, सलमन िसांशोधन
के ललए मूल पांजीकर्र प्रर्मापत्र रक्जस्रार को भेजेगी, जो उसे ववधधव िसांशोधध ि
करके सलमन िको लौटा ेिगा।
(4) रक्जस्रार अपने द्वारा बनाए गए सलमन िके रक्जस्टर में नया नाम जिथ करेगा।
11 ािरा 17(1) के तहत स्वीकृ नत प्राप्त करने की प्रकयिा:
(1) जहाां कोई सलमन िुि िको ककसी अन्य सलमन िके र्सा ववलय करने या अपनी धारा 17(1) के
हि िस्वीकृ न ि सांपवत्त और ेिनािररयों को पूरी रिह या आांलशक रूप से ककसी अन्य सलमन िमें
प्राप् िकरने की र्स्ानाांरिर िकरने या ुि िको ोि या ोि से अधधक सलमन िमें ववभाक्ज िकरने
प्रकक्रया या ुि िको सलमनयिों के ककसी अन्य वगथ में पररवनथि िकरने या अपना उद्ेिश्य
बलिने का प्रस्ािव करीि ोि वह धारा 17 की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान 10 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY में रेिि हुए उस सांबांध में एक मसौाि योजना ैियार करेगी और उसे एक ववर्शे
आम बैठक में अपने सस्यिों के समक्ष रेिगी।
(2) यद िववर्शे आम बैठक में उपक्र्स् िऔर माििन करने वाले सस्यिों के ोि-नहिाई
बहुम िसे पारर िप्रस्ािव के द्वारा मसौाि योजना को सांशोधनों के र्सा या बबना
सांशोधनों के मांजूरी ेि ीि जाीि है बि सलमन िववर्शे आम बैठक द्वारा अनुमोद िि
प्रस्ािव की एक प्रन िऔर मसौाि योजना की एक प्रन िको रक्जस्रार के पास
उनकी मांजूरी के ललए अनुरोध के र्सा भेजेगी।
(3) यद िरक्जस्रार प्रस्ािव पर अपने पूवथ अनुमोनि को सहमन िेिाि है, ोि सलमन ि
धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कमि उठाएगी।
12 ससमनतयों के एकीकरण या पुनगषठन के सलए रजजस्रार द्वारा ननदेश: -
(1) ककसी भी सलमन िया सलमनयिों के एकीकर्र या पुनगथठन के ललए धारा 18 की
उप-धारा (1) के हि िकोई भी आेिश जारी करने से पहले, रक्जस्रार ऐसे एकीकर्र सलमनयिों के
एकीकर्र या या पुनगथठन के सांबांध में एक मसौाि योजना ैियार करेगा, क्जसमें ववर्शे रूप से
पुनगथठन के ललए बािया जाएगा कक ऐसे एकीकर्र या पुनगथठन से गदठ िसलमन िया सलमनयिों
रक्जस्रार द्वारा की नई कमेटी या कमेदटयों का ककस रिह से गठन ककया जाएगा और ऐसी
ननेिश सलमन ि और सलमनयिों को ककन उपननयमों का पालन करना होगा। रक्जस्रार
बि सांघीय सलमन िसे परामशथ करेगा और ऐसी सांघीय सलमन िद्वारा दएि गए
सुझावों, यद िकोई हो, पर ववचार करने के बाि, धारा 18 की उप-धारा (1) के हि ि
उसके द्वारा जारी ककए जाने वाले प्रस्ािवव ि आेिश के मसौेि की एक प्रन ि
सलमन िया प्रत्येक सांबांधध िसलमनयिों को भेजेगा और उनसे उनके ककसी सस्यि
या सस्यिों के वगथ या ककसी र्ऋािाि या र्ऋािािओां के वगथ से आपवत्तयाां या
सुझाव आमांबत्र ि करने को कहेगा और ऐसी आपवत्तयाां और सुझाव को अपनी
आपवत्तयों और सुझाव के र्सा उपरोत िमसौेि की प्रन िउसे या उन्हें प्राप् िहोने
की ािरी ि से कम से कम ोि महीने की अवधध के भीरि प्रस्ुि ि करने को
कहेगा।
(2) रक्जस्रार ऐसे सभी सुझावों और आपवत्तयों पर ववचार करेगा और मसौाि आेिश
में ऐसे सांशोधन करेगा जो उन सुझावों या आपवत्तयों के प्रकाश में उसे वाांछनीय
लगे और कफर धारा 18 की उप-धारा (3) के र् ािं (बी) के हि िअांनमि आेिश
जारी करेगा।11 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3) एकीकृ िया पुनगथदठ िहोने वाली प्रत्येक सलमन िका कोई भी सस्यि या र्ऋािाि,
क्जसने उप-ननयम (3) में ननदथिष्ट अवधध के भीरि समामेलन या पुनसंगठन की
योजना पर आपवत्त जािई है, ोि यद िवह सस्यि है ोि अपना दहस्सा या दह ि
और अगर वह र्ऋािाि है ोि उसके बकाया को पूरा करने वाली रकम, के
भुगािन के ललए रक्जस्रार को आवेनि कर सकाि है। ऐसे आवेनि पत्र उन
आपवत्तयों या सुझावों से अलग और लभन्न होंगे जो उसके द्वारा धारा 18 की
उपधारा (3) के र् ािं (बी) में सलमन िया रक्जस्रार के समक्ष प्रस्ुि िककये जा
सकेि हैं। सस्यिों या र्ऋािाि जैसा भी मामला हो को ककए जाने वाले आवश्यक
भुगािन का ननधाथर्र करने के ललए ऐसे आवेनिों की जाांच करने के ललए एक
अधधकारी को नालम िकरने का अधधकार रक्जस्रार को होगा।
(4) ववननयम के प्रावधानों, इन ननयमों और उपननयमों के अधीन, रक्जस्रार सांबांधध ि
सलमन िको सस्यिों और र्ऋािािओां के सभी बकाया ािवों को र्पूथ रूप से चुकाने
या ककसी अन्य रिीके सांुिष्ट करने का आेिश ेि सकाि है और इसके बा ि
सलमन ि रक्जस्रार के द्वारा आेिश में ननदथिष्ट समय के भीरि सस्यिों और
र्ऋािािओां के सभी बकाया ािवों को र्पूथ रुप से या ककसी अन्य रिीके से
सांुिष्ट करने के ललए बाध्य होगी।
13 एक ससमनत का पुनगषठन:
एक सलमन िका (1) धारा 20 के हि िककसी सलमन िके पुनगथठन के ललए आवेनि प्रपत्र ई में ककया
पुनगथठन जा सकाि है। इस रिह के आवेनि की प्राक्प् िपर रक्जस्रार, यद िउधच िसमझे
ोि सलमन िके पुनगथठन के ललए समझौेि या व्यवर्स्ा पर ववचार करेि हुए एक
मसौाि आेिश ैियार कर सकाि है, क्जसमें ननम्नललख ििशिाथया गया हो:
(क) वह रिीका क्जससे सलमन िद्वारा अपने कजथािािओां को ेिय रालश
का भुगािन ककया जाना चादहए और उसके कजथािर सस्यिों से वसूली
योग्य रालश की वसूली की जानी चादहए;
ांजी, यद िकोई हो, को कम
()ि वह रिीका क्जससे ऐसे सस्यिों की शेयर पू
ककया जाना चादहए;
(ग) वह रिीका क्जससे पुनगथठन की योजना को लागू ककया जाना चादहए:
और12 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (घ) वह रिीका क्जससे पुनगथठन की योजना को प्रभावी बनाने के ललए
सलमन िके उपननयमों में सांशोधन ककया जाएगा।
मसौाि आेिश की एक प्रन ि सलमन ि और रक्जस्रार कायाथलय के नोदटस र्बोथ पर
प्रलिशथ िकी जाएगी, क्जसमें सभी इच्छु क लोगों से एक ननदथिष्ट समय जो एक महीने
से अधधक नहीां होगा, के भीरि आपवत्तयाां और सुझाव आमांबत्र िककए जाएांगे।
(2) प्राप् िआपवत्तयों और सुझावों पर ववचार करने के बाि, रक्जस्रार ऐसे पुनगथठन को
मांजूरी ेिने या ऐसे पुनगथठन के सांबांध में आगे की कायथवाही पर रोक लगाने का
आेिश जारी कर सकाि है। पुनगथठन को मांजूरी ेिने वाले आेिश के जारी होने
पर, सलमन िका पुनगथठन ककया जाएगा और सलमन िके उपननयम उस प्रभाव और
उस सीमा कि सांशोधध िककए जाएांगे।
14 ससमनत के पंजीकरण रद्द करने की कायषवाही की सावषजननक सूचना जारी करने की
ववधि: -
सलमन िके (1) जहाां सलमन िके सस्यिों की सांख्या इनिी अधधक है और रक्जस्रार के कायाथलय
पांजीकर्र रद् ि के ररर्कॉथ से ऐसे सभी सस्यिों के सही पेि पाना सांभव नहीां है, और रक्जस्रार
करने की को लगाि है कक यह व्यवहाररक नहीां है कक धारा 22 की उप-धारा (1) के हि ि
कायथवाही की प्रत्येक ऐसे सस्यि को व्यक्तगि िरूप से सुनवाई की सूचना ीि जाए, सलमन िके सावथजननक सूचना
जारी करने की पांजीकर्र रद् िकरने की कायथवाही की एक सावथजननक सूचना उस इलाके में जहाां
ववधध पांजीकर्र रद् िकरने के ललए प्रस्ािवव िसोसायटी का पांजीकृ िकायाथलय क्र्स् ि
है, व्यापक प्रसार वाले ककसी भी र्स्ानीय समाचार पत्र में क्जसमें से कम से कम
एक र्स्ानीय र्भाा में हो, प्रकालश िकी जाएगी। उत िसावथजननक सूचना की एक
प्रन ि सलमन ि के कायाथलय में प्रलिशथ ि करने के ननेिशों के र्सा पांजीकृ ि र्ाक
पावीि द्वारा सलमन िके पांजीकृ िपेि पर भेजी जाएगी। नोदटस की ऐसी प्रन ि
रक्जस्रार के कायाथलय में नोदटस र्बोथ पर भी प्रलिशथ ि की जाएगी। यद ि ऐसे
पांजीकृ ि र्ाक से भेजा गया नोदटस बबना र्डलीवर हुए वापस आ जााि है, ोि
नोदटस को ववधधव िािमील माना जाएगा।
(2) ऐसे सावथजननक नोदटस में अन्य बाोिं के अलावा, ननम्नललख ििवववर्र शालमल
होंगे, र्अाथि ्, —
(क) सलमन िके पांजीकर्र रद् िकरने की कायथवाही शुरू करने के कार्र;
()ि वह ािरी िजब कि कोई भी असांुिष्ट व्यक्त िअपना ललख ििबयान प्रस्ुि ि
कर सकाि है कक प्रस्ािवव िकारथवाई तयों नहीां की जानी चादहए;
13 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(ग) वह ािरी िऔर वह र्स्ान जहाां रक्जस्रार ककसी भी असांुिष्ट व्यक्त िको
अपना पक्ष रनिे का अवसर ेिगा;
(घ) प्रस्ािवव िकायथवाही धारा 22 उपधारा (2) के प्रावधानों के हि िअपेक्षक्ष िहो।
15 आधकिाररक असाइनी द्वारा ववपंजीकृ त ससमनत की पररसंपवत्तयों की वसूली और
देनदाररयों को समाप्त करने की शतें: -
आधधकाररक (1) आधधकाररक असाइनी रक्जस्रार के सामान्य ननयांत्र्र, अधीक्र्ष और ननेिशों के
असाइनी द्वारा हि िकाम करेगा।
अपांजीकृ िसलमन ि
की पररसांपवत्तयों (2) धारा 22 की उपधारा (1) के प्रावधानों के हि िववपांजीकृ िहोने वाली सलमन िकी
की वसूली और पररसांपवत्तयों की वसूली और उसकी ेिनािररयों को समाप् िकरने के उद्ेिश्य के
ेिनािररयों को ललए उसके पास ननम्नललख ििशक्तयिाां होंगी-
समाप् िकरने की
शेिं (क) उसके पास अपने कायाथलय के नाम पर अपांजीकृ िसलमन िकी ओर से ककसी भी
मुकमिे और अन्य कानूनी कायथवाही, लसववल और आपराधधक, का सामना करने
और बचाव करने की शक्तयिाां होंगी;
()ि ववपांजीकर्र की कायथवाही को लाभकारी ढांग से पूरी के ललए जरूरी होने कि
सलमन िके कामकाज को चलाना।
(ग) ऐसी अचल और चल सांपवत्त और ववपांजीकृ िसलमन िके कारथवाई योग्य ािवों को
आम ौिर पर सावथजननक नीलामी द्वारा या असाधार्र मामलों में रक्जस्रार के
पूवथ अनुमोनि से ननजी अनुबांध द्वारा बेचना;
(d) (घ) ववपांजीकृ िसलमन िके खलिाफ सभी ािवों की जाांच करना और ववननयमन के
प्रावधानों के अधीन, ऐसे ािवों से सामने आने वाले प्रमु िप्रश्नों पर नर्नथय लेना
और ऐसे र्ऋों की रालश के अनुसार ककसी भी वगथ या लेनािरों के वगथ को र्पूथ
या प्रनकिर योग्य भुगािन करना। हालाांकक, आधधकाररक असाइनी ननम्नललख िि
प्र्रालमकाि में सभी ेिनािररयों का भुगािन करेगा -
(i) उसका वेनि, पाररश्रलमक, भत्ते और अन्य ािवे;
(ii) ववपांजीकृ ि सलमन ि के कमथचाररयों को ककया जाने वाला बकाया सदह ि
मजूिरी और अन्य भुगािन;
(iii) ववपांजीकर्र की कायथवाही के लाभकारी समापन के ललए आवश्यक चिथ;
14 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(iv) ककसी अन्य कानून के हि िेिय कर, प्रभार, शुल्क और राजस्व आद िऔर ऐसी अन्य ेिय रालश जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य है;
(v) ककसी न्यायालय की र्डक्री के हि िेिय कोई भी बकाया;
(vi) जमा;
(vii) भार िसरकार को चुकाए जाने वाले र्ऋ;
(viii) कें द्र श ालस िप्रेिश को चुकाए जाने वाले र्ऋ;
(ix) भार िसरकार को ेिय कोई अन्य बकाया;
(x) कें द्र शालस िप्रेिश को कोई अन्य बकाया;
(Xi) भार िसरकार द्वारा गारांटीशुाि र्ऋ;
(xii) कें द्र शालस िप्रेिश द्वारा गारांटीशुाि र्ऋ;
(xiii) सुरक्षक्ष िर्ऋ;
(xiv) असुरक्षक्ष िर्ऋ;
(xv) भार िसरकार की दहस्सेािरी;
(xvi) कें द्र शालस िप्रेिश की दहस्सेािरी;
(xvii) ककसी ववत्ीिय सांर्स्ान की दहस्सेािरी:
(xviii) सहकारी सलमन िकी दहस्सेािरी;
(xix) अन्य ननकाय सांगठन की दहस्सेािरी;
(xx) सस्यिों की दहस्सेािरी।
(ङ) लेनािरों या लेनािर होने का ािवा करने वाले व्यक्तयिों के र्सा कोई समझौाि या व्यवर्स्ा करने के ललए या ुि िको, वथिमान या भववष्य के ककसी भी ािवे को आरोवप िकरने के ललए उसे उत्तराियी ठहराया जा सकाि है;
(च) सभी माांगों पर या ेिनािररयों से माांगों, और र्ऋों में परर्र िहोने में सक्षम र्ऋ और ेिनािररयाां, और ननक्श्च िया आकक्स्मक वथिमान या भववष्य के ािवे, उसके और अांशाियी या कर्ध िअांशाियी या अन्य ेिनािरों या उसके प्रन िािनयत्व की आशांका वाले व्यक्त िके बीच ववद्यमान या अक्स्त्वि में रहने वाले और ककसी 15 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY भी रिह से ववपांजीकर्र कायथवाही की सांपवत्त से सांबांधध िया प्रभावव िकरने वाले सभी प्रश्नों पर ऐसी शोिं, क्जन पर सहमन िहो सकीि है, पर समझौेि, और ऐसे ककसी भी माांग, ािनयत्व, र्ऋ या ािवे के ननवथहन के ललए कोई सुरक्षा लेना और उसके सांबांध में र्पूथ ननवथहन ेिना:
(छ) ािवों का उत्तर ेिने का अवसर ेिने के बाि, ववपांजीकृ िसलमन िके सस्यिों या पूवथ सस्यिों या ववपांजीकृ िसलमन िके मृ िसस्यिों की सांपवत्तयों, नामाांकक िव्यक्तयिों, उत्तराधधकाररयों या कानूनी प्रननिनधधयों या या अधधकारी द्वारा, या ववपांजीकृ ि सलमन िके अधधकारी, सांपवत्त के पूवथ अधधकारी या नामाांकक िव्यक्ति, मृ िअधधकारी के वाररस या कानूनी प्रननिनधधयों द्वारा ककया गया या ककया जाने वाला र्शे अांशािन का समय-समय पर ननधाथर्र करने के ललए, इस रिह के योगािन में ववपांजीकृ िसलमन िके ऐसे सस्यिों या अधधकाररयों के र्ऋ और बकाया शालमल हैं;
(ज) यह ननधाथरर िकरने के ललए कक पांजीकर्र रद् िकरने की लाग िऔर ववपांजीकर्र की कायथवाही की लाग िककससे और ककस अनुपा िमें वहन की जाएगी;
(झ) वह समय ननधाथरर िकरना क्जसके भीरि लेनािर अपने र्ऋ और ािवों के ललए प्रर्मा प्रस्ुि िकरेंगे;
(ञ) गवाहों को बुलाने और उनकी उपक्र्स्न िको अननवायथ बनाने के ललए और ककसी भी बही, ािोिं, स्ाििवेजों/प्रनभिूनयिों, नकीि या अपांजीकृ ि सलमन ि से सांबांधध ि अन्य सांपवत्तयों के उत्पानि के ललए मजबूर करने के ललए, जो उसमें ननदह िहैं, लेककन ककसी भी व्यक्त ि या ननकाय सांगठन के कब्जे में हैं, नागररक सांदहाि 1908 के हि िलसववल मामलों पर लागू प्रकक्रया को अपनाया जाएगा;
(ट) सभी कारथवाई को पूरा करने के ललए और सलमन िकी ओर से उसके नाम पर ननष्पाद ििकरने के ललए सभीर्र् ी, प्राक्प्यिों और अन्य स्ाििवेजों को ववपांजीकृ ि ककया जा सकाि है, जो ववपांजीकर्र की कायथवाही को अांनमि रूप ेिने के ललए जरूरी हो सकेि हैं।
(3) ननयुक्त िके ुिरां िबाि, आधधकाररक असाइनी ववपांजीकृ िसलमन िकी सांपवत्त की बबक्री या अन्य माध्यमों से वसूली करेगा और ेिनािररयों को त्मि करेगा।
(4) आधधकाररक असाइनी, अपने कायथकाल के ौिरान, रक्जस्रार को प्रत्येक र्वथ में कम से कम ोि बार अपनी प्राक्प्यिों के ािेि प्रस्ुि िकरेगा। रक्जस्रार ािोिं 16 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY की ऐसे रिीके से लेािपरीक्षा कराएगा जैसा वह ठीक समझे और लेािपरीक्षा के प्रयोजन के ललए, आधधकाररक असाइनी रक्जस्रार को ऐसे ािेि और जानकारी प्रािन करेगा क्जसकी उसे या उसके द्वारा ननयुत िव्यक्त िको आवश्यकाि हो। (5) आधधकाररक असाइनी माांग करने पर और उसके द्वारा ननधाथरर ि शुल्क के भुगािन पर, अांशाियी को लेाि परीक्षक्ष िािेि की एक प्रन िप्रािन करेगा।
(6) आधधकाररक असाइनी ऐसे शुल्क का भुगािन करेगा, जो रक्जस्रार उसके द्वारा या ववपांजीकृ िसलमन िके पास रेि गए ािोिं और बही की लेाि परीक्षा के ननेिश कर सकाि है।
(7) उसे ककसी भी उस अननयलमािि के ललए क्जम्मेािर ठहराया जाएगा, जो उसके कायथकाल या लेाि परीक्षा के परर्रामस्वरूप या आधधकारी असाइनी के रूप में कायथभार सांभालने के बा िहुए लेनेिन के सांबांध में सामने आ सकीि है और उसके खलिाफ कारथवाई की जा सकीि है तयोंकक यह एक ऐसा कृ त्यर् ा क्जसके खलिाफ धारा 93 के हि िकारथवाई की जानी चादहए। परन्ुि ऐसी कोई कारथवाई बि कि नहीां की जाएगी जबकि उसे सौंपे गए कथिव्य या काम को पूरा करने ांचाने वाली अननयलमाििएां घोर लापरवाही या चूक या में, नुकसान, क्षन ि पहु
कमीशन के कार्र न हुई हों।
(8) वह ववपांजीकृ िसलमन िकी पररसांपवत्तयों और ेिनािररयों का ननपटान करने के बाि, जो उसकी ननयुक्त िकी ािरी िकि बनी हुईर् ीां, रक्जस्रार के अनुमोनि के बा ि इस ननयम के हि ि ननधाथर्र के अुनसार ककसी भी व्यक्त ि द्वारा ववपांजीकृ िसलमन िकी सांपवत्त और ऐसे व्यक्त िकी सांपवत्त में ककए जाने वाले या बकाया के ललए ककए जाने वाले योगािन का ननधाथर्र करने के ललए आगे बढ़ेगा और उनमें से प्रत्येक को ऐसे आेिश में ननदथिष्ट रालश का भुगािन योगािन के रूप में और अपांजीकर्र के बा िकायथवाही की लाग िके रूप में करने के ललए कहेगा। इस रिह के प्रत्येक आेिश को रक्जस्रार के अनुमोनि के ललए प्रस्ुि िककया जाएगा, जो इसे सांशोधध िकर सकाि है या इसे आगे की जाांच या आगे की कारथवाई के ललए आधधकाररक असाइनी को वापस भेज सकाि है।
(9) यद ि ककसी व्यक्त ि के खलिाफ मूल्याांकन की गई रालश को कवर नहीां ककया जााि है, आधधकाररक असाइनी ककसी अन्य व्यक्त िया व्यक्तयिों के खलिाफ सहायक आेिश या कई आेिश जारी कर सकाि है, जब कि कक ऐसे व्यक्त ि 17 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY से अपांजीकृ िसलमन िके कजथ के ललए प्रत्येक की ेियाि की सीमा कि वसूली नहीां हो जाीि। पूवथगामी ननयम का प्रावधान इस रिह के आेिश पर लागू होने वाले पररवथिनों के र्सा लागू होगा।
(10) वह रक्जस्रार के माांगने पर या ननेिश पर, प्रगन िररपोटथ और ऐसी अन्य ररपोटथ और बयान रक्जस्रार को प्रस्ुि िकरेगा।
(11) वह एक या अधधक व्यक्तयिों को ललख ििरूप में सामान्य या ववर्शे आेिश द्वारा सांग्रह करने और अपनी ओर से वैध रसी िप्रािन करने की शक्त िप्रािन कर सकाि है।
(12) उसके पास लेनािरों और अांशािािओां की बैठक बुलाने की शक्त िहोगी और ऐसे सभी व्यक्तयिों के ललए ऐसी बैठकों में भाग लेना अननवायथ होगा।
(13) आधधकाररक असाइनी को ककसी भी समय, रक्जस्रार द्वारा हटाया जा सकाि है और इस रिह की कारथवाई पर वह रक्जस्रार द्वारा ननेिलश िककए गए व्यक्त ि को सभी सांपवत्त और स्ाििवेजों को सौंपेगा।
(14) आधधकाररक असाइनी के वल ववननयमन और इन ननयमों के हि िउन शक्तयिों का प्रयोग करेगा जो रक्जस्रार द्वारा समय-समय पर सामान्य या ववर्शे आेिश द्वारा ननधाथरर िकी जा सकीि हैं और उसके द्वारा ननधाथरर िप्रकक्रया और शथि के अधीन इनको लागू कर सकाि है।
(15) वह ऐसे बही और ािोिं की ेिरिे िकरेगा, क्जनके ललए आवश्यकाि समझने पर रक्जस्रार द्वारा ननेिलश िककया जा सकाि है।
(16) वह रक्जस्रार को अांनमि ररपोटथ सौंपेगा। रक्जस्रार द्वारा ऐसी ररपोटथ की स्वीकृ न ि पर, आधधकाररक असाइनी 30 दनिों के भीरि, रक्जस्रार को पूरे अधधर्शे को र्स्ानाांरिर िकरने की व्यवर्स्ा करेगा।
(17) रक्जस्रार द्वारा आधधकाररक असाइनी की अांनमि ररपोटथ को स्वीकार करने वाले दनि, ववपांजीकृ ि सलमन ि की सभी सांपवत्तयाां रक्जस्रार में ननदह ि होंगी और ेिनािरी, यद िकोई हो, ोि उसका समापन होगा, या उसका समापन ककया जाएगा। (18) रक्जस्रार द्वारा अांनमि ररपोटथ स्वीकार करने और अधधर्शे उसे हस्ािांरिर िकरने के बाि, वह आधधकाररक असाइनी की ननयुक्त िको रद् िकर सकाि है, और18 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY इस रिह के आेिश की ािरी ि से आधधकाररक असाइनी के रूप में ननयुत ि
व्यक्त िकायथ करना बां िकर ेिगा।
(19) रक्जस्रार आधधकाररक असाइनी को ेिय वेनि, पाररश्रलमक और अन्य भत्ते उसके
द्वारा ननष्पाद ििकायों की प्रकृ न िऔर मात्रा और प्रबांधन के ककसी भी चिथ के
सांभिथ के आधार पर यि करेगा, जो सलमन िके र्को से ेिय होगा।
16 रजजस्रार द्वारा अधर्शिे के ननवेश के उद्देश्य: -
रक्जस्रार ननयम 15 के हि ि उसमें ननदह ि अधधर्शे का ननपटान ननम्नललख िि
रक्जस्रार द्वारा उद्ेिश्यों के ललए अपने वववेक पर ककसी भी रिीके से करेगा, र्अाथि ् -
अधधर्शे के
ननवेश के उद्ेिश्य (1) सावथजननक उपयोधगाि की कोई वस्ुि, कल्र्याकारी गनविवधध, लशक्षा, गरीबों को
राहि, धचककत्सा राह ि और धमार्थथ बांोिबस्ीि अधधननयम, 1890 की धारा 2 में
पररभार्व िककसी अन्य धमार्थथ उद्ेिश्य के ललए;
(2) ककसी भी सलमन िको उसी वस्ुि के र्सा पांजीकृ िककया गया है क्जसे सलमन िने
ववपांजीकृ िकर दयिार् ा।
17 ािरा 24 (1) के तहत मंजूरी प्राप्त करने की प्रकयिा:
(1) जहाां कोई सलमन िया सलमनयिाां औद्योधगक ननवेश, ववत्तीय सहायाि या ववर्पन धारा 24 (1) के
हि िमांजूरी प्राप् ि और प्रबांधन ववर्शेज्ञाि सदह िककसी ववलशष्ट व्यवसाय या व्यवसायों को चलाने
करने की प्रकक्रया के ललए प्रशासक द्वारा अनुमोद िि ककसी उपक्रम या ककसी उपक्रम के र्सा
सहयोग करीि है, ोि वह धारा 24 की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में
रेिि हुए उसमें एक मसौाि योजना ैियार करेगी और उसे अपने सस्यिों की
एक ववर्शे आम बैठक के समक्ष रेिगी।
(2) यद िववर्शे आम बैठक बैठक में उपक्र्स् िऔर माििन करने वाले सस्यिों के
ोि-नहिाई बहुम िद्वारा पारर िप्रस्ािव द्वारा सांशोधनों के र्सा या बबना सांशोधनों
के मसौाि योजना को मांजूरी ेिीि है, ोि सलमनि, या सलमनयिाां, जैसा भी मामला
हो, ववर्शे आम बैठक द्वारा अनुमोद ििप्रस्ािव की एक प्रन िऔर मसौाि योजना
की एक प्रन िप्रशासक को अग्रेर्व िकरेगा और उनसे प्रस्ािव को अपनी मांजूरी
ेिने का अनुरोध करेगा।
(3) यद ि प्रशासक प्रस्ािव को अपनी पूवथ मांजूरी ेिाि है, ोि सलमन ि धारा 24 के
प्रावधानों के अनुसार आगे कमि उठाने के ललए आगे बढ़ेगी। 19 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
अध्याय III
सदस्यों के अधकिार और दानयत्व
18 सदस्यता के सलए प्रवेश, सदस्यता की समाजप्त और सदस्यता पर प्रनतबं िआदद के
सलए अनुपालन की जाने वाली शतें-
सस्यिाि के ललए (1) ककसी भी व्यक्त िको ककसी सलमन िके सस्यि के रूप में बि कि प्रवेश नहीां
प्रवेश, सस्यिाि दयिा जाएगा जब कि-
की समाक्प् िऔर
सस्यिाि पर (क) उसे दविाललया या दविाललया घोर्व ि नहीां ककया गया है या अप्रमार्ख ि
प्रनबिांध आद िके दविाललया नहीां है या अमुत िदविाललया नहीां है; या
ललए अनुपालन
की जाने वाली ()ि नैनकि अपराध से जुडे ककसी भी अपराध के ललए सजा नहीां ीि गई है; या
शेिं (ग) वह सलमन ि या उसके ववत्तर्र्पो बैंक या ककसी भी सलमन ि क्जसका वह
ववत्तर्र्पो बैंक है, का वेनिभोगी कमथचारी नहीां है;
(घ) उसने सस्यिाि के ललए सलमन िद्वारा ननधाथरर िप्रपत्र में या रक्जस्रार द्वारा
ननदथिष्ट प्रपत्र में, यद िकोई हो, ललख ििरूप में आवेनि ककया है;
(ङ) उसका आवेनि सलमन िद्वारा अनुमोद ििहै;
(च) उसने ववननयमन, इन ननयमों और उपननयमों में ननधाथरर िअन्य सभी शोिं
को पूरा ककया है;
(छ) एक सहकारी सलमनि, फमथ, कां पनी या कॉपोरेट ननकाय के मामले में, सलमन ि
पांजीकर्र अधधननयम, I860 के हि ि पांजीकृ ि सलमनि, सावथजननक रस्टों के
पांजीकर्र से सांबांधध ि ककसी भी समय लागू कानून के हि ि पांजीकृ ि एक
सावथजननक रस्ट या र्स्ानीय प्राधधकारी, सस्यिाि के ललए आवेनि के र्सा
एक सांकल्प सांलग्न होाि है जो उसे ऐसी सस्यिाि के ललए आवेनि करने के
ललए अधधकृ िकराि है।
(2) ककसी सलमन िका कोई भी सस्यि सलमन िका सस्यि नहीां रह जाएगा यद िवह—
(क) न्यायनर्नथयन के ललए आवेनि कराि है, या दविाललया या दविाललया घोर्व ि
ककया जााि है; या20 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ()ि को ऐसे ककसी भी अपराध के ललए सजा सुनाई गई है जैसा कक उप ननयम (1)
के र् ािं (बी) में वर्खथ िहै:
बशेि कक जहाां कोई व्यक्तर् िािं ()ि के हि िककसी सलमन िका सस्यि नहीां रह
जााि है, अपील या पुनरीक्र्ष पर सजा रद् िहोने पर उसे सलमन िकी सस्यिाि
में बहाल ककया जाएगा; या
(ग) सलमन िया उसके ववत्तर्र्पो बैंक या ककसी भी सलमन िक्जसके ललए वह ववत्तर्र्पो
बैंक है, का वेनिभोगी कमथचारी बन जााि है।
(3) कोई भी सलमन िअपने ककसी वैनिनक कमथचारी या अपने ववत्तर्र्पो बैंक या उस
सलमन िक्जसके ललए वह ववत्तर्र्पो बैंक है, के ककसी वैनिनक कमथचारी को सस्यि
के रूप में नहीां रेिगी।
19 ािरा 27 के अंतगषत सदस्यता के सलए रजजस्रार को आवेदन देने की प्रकयिा: -
(1) जहाां ककसी सलमन िने पात्र व्यक्त िसे सस्यिाि के ललए आवेनि स्वीकार करने
से इनकार कर दयिा है या पात्र व्यक्त िको आवेनि पत्र जारी करने से इनकार
धारा 27 के
अांगिथ िसस्यिाि कर दयिा है, ऐसा व्यक्त िसांबांधध िसलमन िके उपननयमों के हि िअपेक्षक्ष िशेयर
के ललए रक्जस्रार रालश और प्रवेश शुल्क के र्सा प्रपत्र एफ में रक्जस्रार को आवेनि ेि सकाि है।
को आवेनि ेिने (2) रक्जस्रार, ऐसे आवेनि की प्राक्प् िपर, इसकी प्राक्प् िकी ािरी िसे ीिस दनिों के
की प्रकक्रया भीरि अपेक्षक्ष िशेयर रालश और प्रवेश शुल्क के र्सा इसे सांबांधध िसलमन िको
भेज ेिगा।
(3) सलमन िनर्नथय लेगी और उप-ननयम (2) में दएि गए ऐसे आवेनि की प्राक्प् िकी
ािरी िसे ीिन महीने के भीरि आवेकि को सूधच िकरेगी।
(4) यद िसलमन िआवेकि को अपने सस्यि के रूप में स्वीकार करने से इनकार करीि
है, ोि वह उप-ननयम (3) में उक्ल्लख ििीिन महीने की अवधध के भीरि अपने
नर्नथय को कार्रों सदह िसूधच िकरेगी और यद िधारा 27 की उप-धारा (4) के
हि ि रक्जस्रार के समक्ष अपील लांबब ि नहीां है इस रिह की सूचना के र्सा
शेयर रालश और प्रवेश शुल्क वापस कर ेिगी। यद िसलमन िउत िरालश वापस
करने में ववफल रहीि है, ोि वह उत िरालश पर ऐसी सूचना की ािरी िसे 15%
प्रन िर्वथ की रि से ब्याज ेिने के ललए उत्तराियी होगी और उत िरालश का यद ि
भुगािन नहीां ककया जााि है, ोि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। 21 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
20 सदस्यता के अधकिार का प्रयोग कब ककया जा सकता है:
ववननयम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्त िककसी सलमन िके सस्यि के अधधकारों
सस्यिाि के का प्रयोग बि कि नहीां करेगा, जब कि -
अधधकार का
प्रयोग कब ककया (1) उसने सलमन िके उपननयमों में ननधाथरर िप्रवेश शुल्क का भुगािन ककया है;
जा सकाि है (2) उसने कम से कम एक शेयर के ललए सस्यिाि ली है और सलमन िके उपननयमों
के अनुसार शेयर रालश का भुगािन ककया है।
(3) उसने सस्यिाि के अधधकारों का प्रयोग करने के ललए सलमन िके उपननयमों में
ननधाथरर िसभी शोिं को पूरा ककया है।
21 संघीय (फे डरल) ससमनत में व्यजततगत सदस्यों के मतदान अधकिार:
(1) सांघीय सलमनयिों के मामले में, माििन, व्यक्तगि िसस्यिों के अधधकार (क्जसमें
सांघीय सलमन िमें एक फमथ, कां पनी या कॉपोरेट ननकाय, सलमन िपांजीकर्र अधधननयम 1860 के हि ि
व्यक्तगि ि
सस्यिों के पांजीकृ िसलमन िऔर कें द्र शालस िप्रेिश प्रशासन शालमल होंगे। लेककन एक सलमन ि
माििन अधधकार शालमल नहीां होगी) को ननम्नानुसार ववननयलम िककया जाएगा:
(क) प्रत्येक सलमन िको अपने उधच िअधधकृ िप्रननिनधध के माध्यम से आम बैठक
में एक वोट का अधधकार होगा।
()ि बैठक के ललए कोरम प्रननिनधधयों की कु ल सांख्या का पाांचवाां दहस्सा या 25 जो
भी कम हो, होगा:
(ग) प्रननिनधधयों का चुनाव उपननयमों के प्रावधानों के अनुसार ककया जाएगा।
(घ) सस्यिाि की समाक्प् ि के कार्र होने वाली ककसी प्रननिनधध की ररक्त ि को
प्रननिनधधयों द्वारा व्यक्तगि ि सस्यिों में से ककसी एक को सहयोक्ज ि करके
ािखलि ककया जाएगा।
(2) उप ननयम (1) ननयम (21) के अनुसार ननदथिष्ट सस्यि ककसी सांघीय सलमन ि
की कमेटी के सस्यि के रूप में ननयुक्त िके ललए पात्र नहीां होगा, जब कि
कक उसके पास समय-समय पर ऐसी सलमन िकी कमेटी के परामशथ से उस
सलमन िमें उनिी सांख्या में शेयर न हों क्जनिी रक्जस्रार द्वारा यि की जा
सकीि हैं। ।
22 सदस्यता वापस लेना: -
22 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYसस्यिाि वापस (1) ववननयमन के प्रावधानों, सलमन िके इन ननयमों और उपननयमों के अधीन, कोई
लेना सस्यि सलमन िको अपनी सस्यिाि से इस्ीिफा ेिने के इराेि से ीिन महीने का
नोदटस ेिने के बा िसलमन िसे हट सकाि है।
(2) सस्यिाि का कोई भी इस्ीिफा सलमन िद्वारा बि कि स्वीकार नहीां ककया जाएगा
जब कि कक सस्यि ने सलमन ि को अपनी बकाया रालश, यद ि कोई हो, का पूरा
भुगािन नहीां कर दयिा हो और ककसी अन्य सस्यि के प्रन िजमान िके रूप में
या अन्र्या अपनी ेिनािरी, यद िकोई हो, का भुगािन भी नहीां कर दयिा हो।
ांजी की अधधकमि रालश वपछले र्वथ
(3) एक र्वथ में वापस की जा सकने वाली शेयर पू
ांजी के 10 प्रनशि िसे अधधक नहीां
के अांनमि दनि सोसायटी की चुकाि शेयर पू
होगी।
(4) कोई भी सस्यि, क्जसका इस्ीिफा सलमन िद्वारा स्वीकार कर ललया गया है, या
मृ िसस्यि का कोई उत्तराधधकारी या कानूनी प्रननिनधध, ऐसे सस्यि या मृ िसस्यि
ांजी की वापसी की माांग कर सकाि है और सलमन ि
द्वारा रीि गई शेयर पू
उपननयमों के प्रावधानों के अधीन, इस्ीिफे की स्वीकृ न िसे ीिन महीने के भीरि
या, जैसा भी मामला हो, मृकि सस्यि के उत्तराधधकारी या कानूनी प्रननिनधध द्वारा
की गई माांग की ािरी िके भीरि रालश वापस करने पर फै सला करेगी।
ांजी वापस की जानी है, वापस ककए जाने वाले
(5) उन सभी मामलों में जहाां शेयर पू
शेयरों का मूल्याांकन ननयम 23 में ननदह िप्रावधानों के अनुसार ककया जाएगा।
23 शेयरों का मूलयांकन: -
शेयरों का
मूल्याांकन शेयरों का मूल्याांकन: - (1) जहाां सलमन िका कोई सस्यि उसका सस्यि नहीां रह जााि
है, ोि सलमन िकी शेयर पू ांजी में उसके शेयर या दह िके मूल्य का प्रननिनधधत्व करने
वाली रालश उसे या उसके नामाांकक िव्यक्ति, उत्तराधधकारी या कानूनी प्रननिनधध या
ांजी में ककसी सस्यि के शेयर या दह िका हस्ािांर्रि या
जहाां ककसी सोसायटी की पू
प्रभार सोसायटी को करने का इरााि है, जैसा भी मामला हो, को भुगािन ननम्नललख िि
रिीके से सुननक्श्च िककया जाएगा, र्अाथि ् -
(क) असीलम िेिनािरी वाली सलमन िके मामले में, यह ऐसे शेयर या दह िके सांबांध
में सलमन िद्वारा प्राप् िवास्विवक रालश होगी;
23 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY()ि सीलम िेिनािरी वाली सलमन िके मामले में, यह सलमन िकी ववत्तीय क्र्स्न िके
आधार पर मूल्याांकन द्वारा ननकाली गई रालश होगी जैसा कक अांनमि लेािपरीक्षक्ष ि
बही ािेि में दाििया गया है:
बशेि कक इस प्रकार सुननक्श्च िकी गई रालश ऐसे शेयर या दह िके सांबांध में सलमन ि
द्वारा प्राप् िवास्विवक रालश से अधधक नहीां होगी।
(2) जहाां ककसी व्यक्त िको ककसी सलमन िद्वारा शेयर आवांदट िककया जााि है, ोि
उसके ललए आवश्यक भुगािन सलमन ि के उपननयमों में ननदह ि ककसी भी बा ि के
बावजूि, शेयर के अांकक िमूल्य से अधधक नहीां होगा।
(3) जब कोई शेयर ककसी सस्यि द्वारा सलमन िके सस्यि के रूप में ववधधव िस्वीकृ ि
ककसी अन्य सस्यि को हस्ािांरिर िककया जााि है, ोि हस्ािांरिरीि को उप-ननयम (1)
के अनुसार ननधाथरर िशेयर के मूल्य से अधधक कु छ भी भुगािन करने की आवश्यकाि
नहीां होगी।
24 गैर-सकयि सदस्य के वगीकरण की सूचना देने का तरीका - यद िककसी सस्यि को
गैर-सकक्रय सस्यि गैर-सकक्रय सस्यि के रूप में वगीकृ ि ककया गया है, ोि सलमन ि ववत्तीय र्वथ की
के वगीकर्र की समाक्प् िकी ािरी िसे ीिस दनिों के भीरि सांबांधध िसस्यि को प्रपत्र जी में इस रिह
सूचना ेिने का के वगीकर्र की सूचना पांजीकृ र् िाक पावीि के माध्यम से, स्र्पी पोस्ट द्वारा, र्हा
रिीका से र्डललवरी, ईमेल द्वारा या अन्र्या और सांबांधध िसलमन िके नोदटस र्बोथ पर ऐसे
सस्यिों के नाम या नाम प्रकालश िकरके ेिगी:
बशेि, शेिं पूरी करने पर सस्यि को सकक्रय सस्यि के रूप में पुनः वगीकृ िककया
जाएगा।
25 शेयरों के हस्तांतरण की प्रकयिा: -
(1) शेयरों का कोई भी हस्ािांर्रि बि कि प्रभावी नहीां होगा जब कि, -
शेयरों के
हस्ािांर्रि की (क) यह उपननयमों के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया है;
प्रकक्रया ()ि सलमन िको ललख ििरूप में स्पष्ट पांद्रह दनि का नोदटस दयिा जााि है, क्जसमें
प्रस्ािवव ि राांसफ़री का नाम, उसकी सहमनि, जहाां आवश्यक हो, सस्यिाि के ललए
उसका आवेनि और हस्ािांरिी द्वारा भुगािन ककए जाने वाले प्रस्ािवव िमूल्य का
उल्ले िककया जााि है;
24 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(ग) सलमन िके कार्र हस्ािांर्रिकािथ की सभी ेिनािररयों का ननवथहन ककया जााि
है; और
(घ) हस्ािांर्रि सलमन िकी बही में जिथ ककया गया है।
(2) इस प्रकार हस्ािांरिर िशेयर पर सलमन िके पक्ष में कोई भी शुल्क बि कि जारी
रहेगा जब कि कक उससे छू ट नहीां लमलीि, ननवथहन ककया जाएगा।
26 सदस्य की मृत्यु पर दहत का स्थानांतरण:
Transfer of (1) सलमन िका प्रत्येक सस्यि क्जसे इस ववननयम के हि िया इसके हि िककसी भी
interest on
death of व्यक्त िको मृत्यु पर अपना दहस्सा या दह िहस्ािांरिर िकरने की अनुमन िहै,
member धारा 43 के हि िरेि गए सस्यिों के रक्जस्टर में उसके द्वारा हस्ािक्षरर िएक
बयान द्वारा, ककसी भी व्यक्त िको नामाांकक िकरेगा क्जसे धारा 35 के हिि,
सलमन ि में उसके दहस्से या दह ि का मूल्य या उसका उनिा मूल्य क्जनिा
नामाांकन में ननदथिष्ट ककया जा सकाि है, उसकी मृत्यु पर भुगािन या हस्ािांरिर ि
ककया जाएगा।
(2) इस प्रकार ककया गया नामाांकन रद् िककया जा सकाि है या बा िमें इसी रिह
ककए गए नामाांकन में बलिाव ककया जा सकाि है।
(3) यद िसस्यि के नामाांकक िव्यक्त िकी मृत्यु हो जाीि है, ोि सस्यि सलमन िको
मृत्यु की सूचना ेिगा।
(4) धारा 35 की उप-धारा (3) के प्रयोजन के ललए शेयर या दह िका मूल्य ननयम 23
के उप-ननयम (1) के हि िसुननक्श्च िकी गई रालश होगी।
(5) यद ि ककसी सस्यि द्वारा कोई नामाांकन नहीां ककया गया है, ोि सलमनि, ककसी
सस्यि की मृत्यु पर, सलमन िके कायाथलय में प्रलिशथ िनोदटस द्वारा मृ िसस्यि
के शेयर या दह ि को हस्ािांरिर ि करने के ललए नोदटस में ननदथिष्ट समय के
भीरि कानूनी प्रननिनधध के उत्तराधधकारी से ािवे या आपवत्तयाां आमांबत्र िकरेगी।
(6) इस सांबांध में प्राप् िआपवत्तयों या ािवों, यद िकोई हों, पर ववचार करने के बा िऔर
ऐसा करने के बा िसलमन िआवश्यक समझे ोि यह नर्नथय लेगी कक उसकी राय
में कौन सा व्यक्त िमृ िसस्यि का उत्तराधधकारी या कानूनी प्रननिनधध है, और
के वल मृ िसस्यि के दहस्से या दह िको उस व्यक्त िको हस्ािांरिर िकरने की
दशिा में आगे बढ़ना है। 25 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (7) मृ िसस्यि को ेिय शेयर के मूल्य या दह िया अन्य धन के भुगािन के मामले
में, कमेटी सलमन ि के ोि सस्यिों से ऐसे भुगािन में शालमल रालश के ललए
जमान िप्राप् िकरेगी।
27 शेयर रखने पर प्रनतबंि:
शेयर रनिे पर सहकारी सलमन िया प्रशासक के अलावा कोई भी सस्यि सलमन ि की चुकाि शेयर
प्रनबिांध ांजी के पाांचवें दहस्से से अधधक नहीां रेिगा।
पू
28 नाममात्र, सहयोगी या सहानुभूनत रखने वाले सदस्यों को प्रवेश देने के सलए पात्र
ससमनतयों की श्रेणणयां:
नाममात्र, सहयोगी (1) ककसी भी वगथ की सलमन ि ककसी भी व्यक्त ि को नाममात्र सस्यि के रूप में
या सहानुभून ि स्वीकार कर सकाि है।
रनिे वाले
सस्यिों को प्रवेश (2) वपछडे वगों या अनुसूधच िजनजानयिों के उर्त्ान के ललए गदठ िकोई सलमनि,
ेिने के ललए पात्र कोई श्रम अनुबांध सलमनि, कोई वन श्रलमक सलमनि, कोई प्रसांस्कर्र सलमनि, कोई
सलमनयिों की मछु आरा सलमन िया कोई औद्योधगक सलमन िककसी भी व्यक्त िको सहयोगी या
श्रेर्खयाां सहानुभून िरनिे वाले सस्यि के रूप में स्वीकार कर सकीि है।
29 ससमनतयों द्वारा दस्तावेजों की प्रनतयों की आपूनतष और शुलक इस प्रकार होंगे: -
सलमनयिों द्वारा (1) एक सलमन िककसी सस्यि के आवेनि पर धारा 37 की उपधारा (1) में उक्ल्लख िि
स्ाििवेजों की ककसी भी स्ाििवेज की प्रमार्ख िप्रन ि3/- रुपये प्रन िपृष्ठ, स्ाििवेजों की प्रनयिाां
प्रनयिों की आपूनथि या फोटोकॉपी/जेरॉतस, जो भी कम हो, की फीस या ैियारी की वास्विवक लाग ि
और शुल्क इस के भुगािन पर प्रस्ुि िकरेगी। ।
प्रकार होंगे (2) उप-ननयम (1) के हि िएक आवेनि के र्सा उप-ननयम (1) में ननधाथरर िपैमाने
के अनुसार प्रमार्ख िप्रनयिों की ैियारी की लाग िको कवर करने के ललए एक
रालश जमा करनी होगी।
(3) जहाां प्रनयिाां ैियार की जाीि हैं, उप-ननयम (1) में ननधाथरर ि पैमाने के अनुसार
सस्यि से ेिय रालश प्रनलिलवप शुल्क के रूप में सोसायटी द्वारा रीि जाएगी और
जमा रालश में से यद िकोई अनरिरत िरालश र्शे है, ोि उसे प्रनयिों की आपूनथि
के समय सस्यि को वापस कर दयिा जाएगा। जहाां सस्यि द्वारा जमा की गई
रालश नकल शुल्क को कवर करने के ललए अपयाथप् िपाई जाीि है, ोि सस्यि को
प्रनयिों की र्डलीवरी लेने से पहले घाटे का भुगािन करने के ललए कहा जाएगा। 26 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (4) प्रनयिों को कमेटी द्वारा या सलमन ि के उपननयमों के हि ि ववधधव ि अधधकृ ि
ककसी व्यक्त िद्वारा सच्ची प्रनयिों के रूप में प्रमार्ख िऔर हस्ािक्षरर िककया
जाएगा।
30 सदस्यों के ननष्कासन की प्रकयिा: -
(1) जहाां ककसी सलमन ि का कोई सस्यि ककसी अन्य सस्यि के ननष्कासन के
सस्यिों के ललए सांकल्प लाने का प्रस्ािव रािि है, ोि उसे सलमन िके अध्यक्ष को इसकी ननष्कासन की
प्रकक्रया ललख ििसूचना ेिनी होगी। नोदटस प्राप् िहोने पर या जब सलमन िस्वयां ऐसा
प्रस्ािव लाने का नर्नथय लेीि है, ोि ऐसे प्रस्ािव पर ववचार को आम बैठक
के एर्जेंे में शालमल ककया जाएगा और इसकी सूचना उस सस्यि को ीि
जाएगी क्जसके खलिाफ ऐसा प्रस्ािव लाने का प्रस्ािव है। र्सा ही, उसे ऐसे
नोदटस की ािरी िसे एक महीने की अवधध से पहले आयोक्ज िहोने वाली
सामान्य बैठक में उपक्र्स् िहोने और सस्यिों की सामान्य सभा को ननष्कासन
के खलिाफ कार्र बािने के ललए कहा जाएगा। सस्यि को सुनने के बाि,
यद िवह मौजू िहै, या उसके द्वारा भेजे गए ककसी ललख ििअभ्यावेनि पर
ववचार करने के बाि, सस्यिों की आम सभा प्रस्ािव पर ववचार करने के ललए
आगे बढ़ेगी।
(2) जब उप-ननयम (1) के अनुसार पारर िकोई प्रस्ािव रक्जस्रार को भेजा जााि
है ोि वह उस प्रस्ािव पर ववचार करेगा और ऐसी पूछािछ करने के बा िजो
वह उधच िसमझे, अपनी मांजूरी या अस्वीकृ न िेिगा और सलमन िऔर सांबांधध ि
सस्यि को सूधच ि करेगा। यह समाधान ऐसे नर्नथय की ािरी ि से प्रभावी
होगा।
(3) रक्जस्रार की मांजूरी या अस्वीकृ न ि के बारे में ऐसी प्रस्ुिन ि की ािरी ि से
ीिन महीने की अवधध के भीरि सलमन िको सूधच िककया जाएगा।
अध्याय IV
ससमनत का ननगमन, कतषव्य और ववर्शेाधकिार
31 ककसी ससमनत का पता दजष करने और उसका पता बदलने की प्रकयिा:
(1) प्रत्येक सलमन िअपने उपननयमों के पांजीकर्र के समय अपने उपननयमों में अपना
ककसी सलमन िका पाि शालमल करेगी। जब सलमन िका पाि बा िमें बलिा जााि है, ोि ऐसे बलिे
पाि जिथ करने हुए पेि को उसमें शालमल करने के ललए उपननयमों में सांशोधन ककया जाएगा।
और उसका पाि 27 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2) उपननयमों में ननदथिष्ट पाि सलमन िका पांजीकृ िपाि होगा। बलिने की प्रकक्रया
32 सदस्यों का रजजस्टर:
सस्यिों का जहाां सस्यिों का ािनयत्व शेयरों द्वारा सीलम िहै, वहाां सलमन िधारा 43 के हि िरेि
रक्जस्टर
ांजी के ललए भुगािन की
गए रक्जस्टर में शेयरों की कु ल सांख्या और सस्यिों द्वारा पू
गई रालश जिथ करेगी।
सस्यिों की सूची 33 सदस्यों की सूची: - धारा 43 के अांगिथ िप्रत्येक सलमन िद्वारा रेि जाने वाले सस्यिों
की सूची प्रपत्र एच में होगी।
34 ससमनत के खातों में प्रववजष्टयों की प्रमाणणत प्रनतयां: - धारा 44 के प्रयोजनों के ललए
सलमन िके ािोिं उस अनुभाग में ननदथिष्ट ककसी भी प्रववक्ष्ट की प्रनयिाां सलमन िया ववर्शे अधधकारी
में प्रववक्ष्टयों की या सांरक्षक या आधधकाररक समनुेिलशीि द्वारा ववधधव िअधधकृ िकमेटी के ककसी
प्रमार्ख िप्रनयिाां भी अधधकारी द्वारा या पररसमापक, जैसा भी मामला हो, सलमन िकी मुहर के हिि,
प्रमार्ख िकी जा सकीि हैं।
35 ससमनतयों द्वारा उािर लेने पर प्रनतबंि, आदद।
सलमनयिों द्वारा (1) रक्जस्रार की पूवथ मांजूरी के अलावा, कोई भी सलमन िकु ल लमलाकर ननम्नललख िि
उधार लेने पर सीमाओां से अधधक का ािनयत्व नहीां उठाएगी -
प्रनबिांध, आद।ि (क) यद ियह राज्य सहकारी बैंक या राज्य आवास ववत्त सलमनि, या कें द्रीय सहकारी
ांजी सांधच ि
बैंक या शहरी सहकारी बैंक है ोि इसकी भुगािन की गई शेयर पू
आरक्षक्ष ि ननधध और भवन की कु ल रालश का पच्चीस गुना ननधध में से सांधच ि
घाटा घटाकर।
()ि यद ियह उत्पाकि सलमन िया ववर्रि सलमन िहै, ोि इसकी भुगािन की गई
शेयर पू ांजी, सांधच िआरक्षक्ष िननधध और भवन ननधध की कु ल रालश का पांद्रह गुना,
सांधच िघाटा घटाकर।
(ग) यद ियह सीलम िेिनािरी वाली सलमन िहै, लेककन उपरोतर् िािं (क) या ()ि के
ांजी, सांधच िआरक्षक्ष िननधध और भवन
अांगिथ िनहीां आीि है, ोि इसकी चुकाि शेयर पू
ननधध की कु ल रालश का सि गुना, सांधच िघाटा घटाकर।
(2) उपननयम (1) के हि िेिनािरी की कु ल रालश की र्गना में28 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (क) राज्य सहकारी बैंक या कें द्रीय सहकारी बैंक के मामले में, सस्यिों की कृ र्व उपज या अन्य वस्ुिओां की सुरक्षा पर उधार ली गई रालश के बराबर रालश को ािनयत्व की रालश से वास्वि में ककए गए चिथ से बाहर राि जाएगा।
()ि ककसी अन्य सलमन िके मामले में, क्जसके उपननयम सामान्य या ववर्शे आेिश द्वारा रक्जस्रार द्वारा उस सांबांध में ननदथिष्ट कृ र्व उपज या अन्य वस्ुिओां की धगरवी पर उधार लेने या र्ऋ सुववधाएां ेिने की अनुमन िेिेि हैं, रालश के बराबर रालश कृ र्व उपज या उसके या उसके सस्यिों से सांबांधध िअन्य वस्ुिओां की सुरक्षा पर सलमन िद्वारा ललया गया र्ऋ वास्वि में चिथ की गई ेिनािरी की रालश से बाहर राि जाएगा।
(3) (क) उप-ननयम (1) में ननदह िककसी भी बा िके बावजूि, उप-ननयम (1) के र् ािं (ग) में ननदथिष्ट सलमन िके अलावा कोई अन्य सलमन िउप-ननयम (1) में जमा प्राप् िकरने या र्ऋ उधार लेने की ननदथिष्ट सीमा से अधधक का ािनयत्व उठा सकीि है, जो इस शथि के अधीन होगा कक उत िसीमा से अधधक जमा या र्ऋ के रूप में प्राप् ि रालश का उपयोग सलमन िके व्यवसाय में नहीां ककया जाएगा, बक्ल्क सरकारी प्रनभिूनयिों में ननवेश ककया जाएगा, क्जसे जमा ककया जाएगा।
(i) भारीिय ररजवथ बैंक के र्सा राज्य सहकारी बैंक या शहरी सहकारी बैंक के मामले में,
(ii) कें द्रीय बैंक के मामले में, राज्य सहकारी बैंक या भारीिय ररजवथ बैंक के र्सा, और (iii) ककसी अन्य सलमन िके मामले में, राज्य सहकारी/कें द्रीय सहकारी बैंक या भारीिय स्टेट बैंक या ककसी राष्रीयकृ िबैंक के र्सा।
()ि कोई भी सलमन िउन सरकारी प्रनभिूनयिों के ववरुद्ध उधार नहीां लेगी क्जसमें उसनेर् ािं (i) के हि िकोई रालश ननवेश की है।
(4) असीलम िेिनािरी वाली प्रत्येक सलमन िसमय-समय पर एक सामान्य बैठक में यह यि कर सकीि है कक वह सस्यिों के अलावा अन्य व्यक्तयिों से ककस ह िकि र्ऋ और जमा प्राप् िकर सकीि है। इस प्रकार यि की गई अधधकमि सीमा रक्जस्रार की मांजूरी के अधीन होगी, जो ककसी भी समय ललख ििरूप में सलमन िको सूधच िककए जाने वाले कार्रों से इसे कम कर सकाि है, और29 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY कम से कम चार महीने की अवधध ननधाथरर ि कर सकाि है, क्जसके भीरि
सलमन िउसके आेिशों का पालन करेगी।
36 तरल संसानिों का रखरखाव और पररसंपवत्तयों का ववतरण:
रिल सांसाधनों
ांजी का कोई भी दहस्सा जमा द्वारा प्राप् िकरीि
प्रत्येक सलमन िजो अपनी कायथशील पू
का ररिािव और है,
पररसांपवत्तयों का (1) ऐसे रिल सांसाधनों को ऐसे रूप में बनाए रेिं जो रक्जस्रार द्वारा समय-समय
ववर्रि पर ननदथिष्ट ककया जा सके , और
ांजी के के वल उनिे ही दहस्से का
(2) उधार ेिने के व्यवसाय में अपनी कायथशील पू
उपयोग करें और अपनी सांपवत्तयों को ऐसे मानकों के अनुसार ववरिर िकरें जो
समय-समय पर रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट ककए जा सकेि हैं।
ांजी है, उपननयमों
37 ससमनतयों द्वारा नि जुटाना:- (1) प्रत्येक सलमनि, क्जसके पास शेयर पू
सलमनयिों द्वारा ांजी की अधधकमि रालश, शेयरों की सांख्या क्जनमें इसे ववभाक्ज ि
में ऐसी शेयर पू
धन जुटाना ककया गया है, शेयरों की श्र्रेी, प्रत्येक श्र्रेी के प्रत्येक शेयर का अांकक िमूल्य और
प्रत्येक वगथ के शेयरों से जुडे अधधकार और ेिनािररयाां और जहाां आवांटन पर शेयर
की पूरी रालश ेिय नहीां है, रालश और ककस्ोिं की सांख्या क्जसमें इसका भुगािन
करना आवश्यक है और ऐसे अन्य प्रासांधगक मामलों में भुगािन करेगी।
(2) कोई भी सलमनि, जो अपने उपननयमों के हि िर्डबेंचर और र्बाां जारी करके धन
जुटाने के ललए अधधकृ ि है, रक्जस्रार की पूवथ मांजूरी से, र्डबेंचर और र्बाां जारी
करके जुटाई जाने वाली अधधकमि रालश, र्डबेंचर और र्बाां की श्र्रेी या श्रेर्खयाां,
प्रत्येक र्डबेंचर या र्बाां का अांकक ि मूल्य, वह ािरी ि क्जस पर र्डबेंचर या र्बाां
भुनाए जाने हैं, वह रि क्जस पर ब्याज ेिय है, के सांबांध में ननयम बना सकीि है।
र्सा ही, र्डबेंचर के हस्ािांर्रि और र्बाां और अन्य प्रासांधगक मामलों के सांबांध में
ननयम और शेिं यि कर सकीि है।
(3) सलमन िद्वारा वहन की गई अन्य ेिनािररयों के र्सा ककसी भी समय जारी ककए
गए र्डबेंचर और र्बाां की कु ल रालश उस अधधकमि रालश से अधधक नहीां होगी जो
सलमन िननयम 35 और उसके उपननयमों के प्रावधानों के हि िउधार ले सकीि है।
38 एक से अधकि ेि डडट ससमनत से उािर लेने पर प्रनतबंि:
एक से अधधक (1) प्रत्येक व्यक्त िजो र्ऋ ववर्रि करने वाली एक से अधधक (राज्य/कें द्रीय बैंक/शहरी
क्रे र्डट सलमन िसे बैंक या ववर्पन सलमन िके अलावा) का सस्यि है, जब कि कक उसने पहले ही 30 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY उधार लेने पर ऐसा नहीां कर ललया हो, प्रपत्र I में एक र्र्घोा करेगा कक वह ककससे उधार लेगा,
प्रनबिांध या र्र्घोा में उक्ल्लख िि के वल एक सलमन ि में एक जमान ि की क्जम्मेािरी
स्वीकार करेगा और ऐसी र्र्घोा की एक प्रन िऐसी सलमन िके माध्यम से अन्य
सभी सलमनयिों को ववधधव िसत्यापन भेजेगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो उप-ननयम (1) के प्रावधान का अनुपालन ककए बबना एक से
अधधक सलमन िका सस्यि बना रहाि है, ोि रक्जस्रार से उस आशय से ललख िि
माांग प्राप् िहोने पर ऐसी ककसी भी या सभी सलमन िकी सस्यिाि से हटाया जा
सकाि है:
बशेि कक क्जन सलमनयिों के पक्ष में ककसी सस्यि द्वारा उप-ननयम (1) के अनुसार
र्र्घोा की गई है, वे कें द्रीय ववत्त एजेंसी, क्जससे वह सांबद्ध है, के पूवथ अनुमोनि
से उसे ककसी अन्य सलमन िसे उधार लेने की अनुमन िेि सकीि है, क्जसका वह
इस सीमा कि सस्यि है और ऐसी शोिं के अधीन है जो इसके द्वारा ननधाथरर ि
की जा सकीि हैं।
(3) रक्जस्रार, ललख ििरूप में जिथ ककए जाने वाले कार्रों से, इस ननयम के सांचालन
के ललए ककसी भी व्यक्त िया व्यक्तयिों को छू ट ेि सकाि है, या ककसी भी व्यक्त ि
या व्यक्तयिों को ननयम (2) के उपरोत िप्रावधान के हि िसलमन िकी अनुमन ि
के बावजू िएक से अधधक सलमन िसे उधार लेने से रोक सकाि है।
गैर-सस्यिों के 39 गैर-सदस्यों के साथ लेन-देन पर प्रनतबंि: — ककसी सलमन ि के ककसी सस्यि के
र्सा लेन-ेिन पर आवेनि पर या उसकी स्वयां की इच्छा से, जब रक्जस्रार को यह प्रीि िहो कक ककसी
प्रनबिांध सलमन िके कामकाज के दह िमें ककसी गैर-सस्यि के र्सा ऐसी सलमन िके लेनेिन
को ववननयलम िया प्रनबिांधध िकरना आवश्यक है, ोि रक्जस्रार, सलमन िको सुनवाई
का अवसर ेिने के बाि, ऐसे ननेिश जारी करेगा जो वह ऐसे लेनेिन को ववननयलम ि
करने या प्रनबिांधध िकरने के ललए आवश्यक समझाि है।
40 ािरा 52(1)(ए) के तहत र्घोणा का प्रपत्र:
धारा 52(1)(ए) के धारा 52 की उपधारा (1) के र् ािं (ए) में की जाने वाली र्र्घोा प्रपत्र जे में होगी
हि िर्र्घोा का
प्रपत्र अध्याय V
ससमनतयों की संपवत्त और ननधयिां
31 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY41 अन्य उद्देश्यों के सलए लाभ का ववननयोग: - (1) अन्य उद्ेिश्य क्जनके ललए कोई
अन्य उद्ेिश्यों के सलमन िअपने लाभ का इस्ेिमाल कर सकीि है, जो सलमन िके सस्यिों की लशक्षा
ललए लाभ का और ज्ञानवधथन और गरीबों को राह िसदह िकोई सहकारी या धमार्थथ उद्ेिश्य, लशक्षा,
ववननयोग धचककत्सा राह िऔर ककसी अन्य सामान्य सावथजननक उपयोधगाि को बेहरि बनाना
है, बशेि कक ऐसी वस्ुिओां पर व्यय शुद्ध लाभ के 10 प्रनशि िसे अधधक न हो।
(2) ननयम के प्रावधानों के अनुसार र्गना ककए गए शुद्ध लाभ को सृजन के ललए
ववननयोक्ज िककया जाएगा -
(क) ववकास ननधध।
()ि लाभाांश समानीकर्र ननधध, या
(ग) उपननयमों के हि िबनाया गया कोई अन्य फां र्।
42 मानदेय:
मानेिय धारा 56 की उपधारा (2) के हि िभुगािन ककया जाने वाला मानेिय शुद्ध लाभ के
5 प्रनशि िया एक र्वथ में 10,000 रुपये से अधधक नहीां होगा,जो भी कम हो।
43 शैक्षक्षक ननध िमें योगदान:
शैक्षक्षक ननधध में प्रत्येक सोसायटी जो अपने सस्यिों को लाभाांश का भुगािन करीि है, उसे ननम्नललख िि
| सां. | लाभाांश की रि | अांशािन की रि |
| 1 | यद िककसी र्वथ लाभाांश की रि 6 प्रनशि िसे अधधक न हो | र्वथ के शुद्ध लाभ का 1 प्रनशि ि या 50000/- रुपये, जो भी कम हो |
| 2 | यद िककसी र्वथ के ललए लाभाांश की रि 6 प्रनशि िसे अधधक है | र्वथ के शुद्ध लाभ का 2 प्रनशि ि या 2,00,000/- रुपये, जो भी कम हो |
रिों पर रक्जस्रार को लशक्षा ननधध में योगािन ेिना होगा, र्अाथि ्:
सहकारी लशक्षा र्को का प्रबांधन लक्षद्वीप द्वीप समूह में सहकारी प्रलशक्र्ष और
लशक्षा गनविवधधयों के ललए रक्जस्रार द्वारा गदठ िएक कमेटी द्वारा ककया जाएगा।
44 ननध िका ननवेश –
ननधध का ननवेश 32 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (1) एक सलमन िधारा 62 में दएि गए प्रावधान के अनुसार ननवेश कर सकीि है, या अपनी ननधध जमा कर सकीि है।
(2) एक सलमनि, रक्जस्रार की पूवथ मांजूरी से, अपनी ननधध का पूरा या कु छ दहस्सा भूलम की रिी िया पट्टे पर या ककसी भवन के अधधग्रर्ह, ननमार्थ या नवीनीकर्र में ननवेश कर सकीि है जो उसके व्यवसाय के सांचालन के ललए आवश्यक हो सकाि है। इस प्रकार ननवेश की गई धनरालश की वसूली ऐसी शोिं पर की जाएगी जो रक्जस्रार द्वारा प्रत्येक मामले में ननधाथरर िकी जा सकीि हैं।
(3) इस ननयम के प्रावधान लागू नहीां होंगे-
(क) रिीीि गई अचल सांपवत्त के ललए -
(i) ककसी पांजीकृ िसलमन िद्वारा उसके द्वारा प्राप् िककसी र्डक्री, नर्नथय या पुरस्कार के ननष्पानि में की गई बबक्री पर, उसके कार्र ककसी भी रालश की वसूली के ललए; या
(ii) ककसी ववत्तीय बैंक द्वारा ककसी पांजीकृ िसलमन िद्वारा प्राप् िककसी र्डक्री, नर्नथय या पुरस्कार के ननष्पानि में की गई बबक्री पर, ऐसी सलमन ि के कार्र ककसी भी रालश की वसूली के ललए या पररसमापक द्वारा की गई बबक्री पर या ऐसा सलमनि; या
()ि ककसी पांजीकृ िसलमन िद्वारा भूलम की रिी िया पट्टे या इमारोिं की रिीि, ननमार्थ या नवीनीकर्र के ललए, क्जसके उपननयमों के अनुसार वस्ुिओां में ऐसी रिीि, पट्टा, ननमार्थ या नवीनीकर्र शालमल है।
(4) ककसी सलमन िकी आरक्षक्ष िननधध के ननवेश के ललए और ऐसा ननवेश धारा 62 द्वारा शालस िहोगा।
(5) इस ननयम के हि िननवेश की गई रालश की कोई प्रनपिूनथि आवश्यक नहीां होगी जहाां ननवेश एक क्रे र्डट सलमन िके अलावा ककसी पांजीकृ िसलमन िद्वारा ककया
ांजी का उद्ेिश्य ववर्शे प्रकार का जााि है क्जसमें सस्यिों से जुटाई गई शेयर पू
व्यवसाय बनाना है क्जसके ललए यह पांजीकृ िकराई गई है।
अध्याय VI
ससमनतयों का प्रबंनि
33 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY45 प्रबं िससमनत में सीटों का आरक्षण:- (1) मदहलाओां के ललए ोि सीटें आरक्षक्ष िहोंगी
प्रबांध सलमन िमें और प्रत्येक सलमन िकी प्रबांध सलमन िमें सस्यि के रूप में व्यक्तयिों को शालमल
सीटों का आरक्र्ष ककया जाएगा और एक सीट उन व्यक्तयिों के ललए आरक्षक्ष िहोगी जो छोटे ककसान
और सीमाां िककसान हैं।
(2) व्यक्तगि िसस्यिों वाली प्रत्येक सलमन िकी प्रबांध सलमन िमें अनुसूधच िजनजान ि
के ललए एक सीट आरक्षक्ष िहोगी, यद िऐसे वगथ के व्यक्त िसलमन िमें सस्यि हैं।
46 सामान्य ननकाय के सलए प्रनतननधयिों का चुनाव: - (1) जहाां ककसी सलमन िके उपननयम
सामान्य ननकाय ऐसे सस्यिों के प्रननिनधधयों के चुनाव का प्रावधान करेि हैं, वहाां अांनमि अधधकार ऐसे
के ललए सस्यिों के प्रननिनधधयों में ननदह िहो सकाि है।
प्रननिनधधयों का
चुनाव (क) ए वगथ में सांबद्ध सलमनि
()ि बी वगथ में सांबद्ध सलमनयिाां - अन्य प्रकार की सहकारी सलमनयिाां
(ग) व्यक्तगि िसस्यि - ववननयमन की धारा 25 की उप-धारा (1) के र् ािं (ए) के
हि िननदथिष्ट
(घ) अन्य सस्यि - उप ननयम 1 ननयम 21 के अनुसार अन्य प्रकार की सांर्स्ाएां
(ङ) सरकारी नामाांकक िव्यक्ति
(2) इस प्रकार चुने गए प्रननिनधध अपने उत्तराधधकारी चुने जाने या कायथकाल पूरा होने
कि प िपर बने रहेंगे।
(3) उप ननयम (1) ननयम (21) के र् ािं र्(ी) के हि िप्रत्येक सलमन िऔर अन्य सस्यि
सलमन िके उपननयम में ननदथिष्ट अवधध के ललए र्अवा उसके उत्तराधधकारी के ननवाथधच ि
होने कि, जो भी पहले हो, सांघीय (फे र्रल) सलमन ि के प्रननिनधध के रूप में अपने
सस्यिों में से एक प्रननिनधध का चुनाव करेंगे। एक सांबद्ध सलमन िककसी भी समय
अपने प्रननिनधध को वापस ले सकीि है और उसके र्स्ान पर ूिसरे को भेज सकीि
है। ऐसे में एक प्रननिनधध उस सांबद्ध सलमन िका सस्यि नहीां रह जााि क्जसका वह
प्रननिनधधत्व कराि है, वह उसका प्रननिनधधत्व करना बां िकर ेिगा।
(4) ववननयमन और ननयमों में ननदह िककसी भी बा िके बावजूि, सांघीय सलमन िआम
सभा की बैठक में चुनाव के सांचालन के ललए आवश्यक प्रकक्रयाओां को शालमल कर
सकीि है। 34 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
अध्याय VII
सहकारी चुनाव प्राधकिरण
47 ससमनत के सदस्यों का चुनाव: - (1) इन ननयमों या उपननयमों में ककसी बा िके होेि
सलमन िके सस्यिों हुए भी, सहकारी सलमन िकी कमेटी के सस्यिों का चुनाव अनुसूची-1, चुनाव सांचालन
का चुनाव सलमन िननयम, 2023 में दएि गए रिीके से ककया जाएगा।
(2) ववननयम की धारा 68 के हि िउक्ल्लख ििसलमनयिों के सस्यिों और पािधधकाररयों
का चुनाव रक्जस्रार द्वारा इस उद्ेिश्य के ललए बनाई गई मशीनरी के माध्यम से
यहाां ननदथिष्ट रिीके से ककया जाएगा या कराया जाएगा, र्अाथि ्: —
(क) प्रशासक, आेिश द्वारा, अपने कायों के ननवथहन में कें द्र शालस िप्रेिश प्रशासन के
एक अधधकारी को सहकारी चुनाव अधधकारी के रूप में ननयुत िकर सकाि है और
उन्हें ऐसी शक्तयिों का प्रयोग करने और ऐसे कथिव्यों और कायों को करने के ललए
सशत िबना सकाि है, जो उसे समय - समय पर सौंपे जा सकेि हैं।
()ि सहकारी चुनाव अधधकारी के पास अपने अधधकार क्षेत्र के र्सा आवश्यक
अधधकाररयों को सांबांधध िद्वीपों के ललए सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी/ररटननंग
अधधकारी के रूप में ननयुत िकरने की शक्तयिाां होंगी, जो लक्षद्वीप के कें द्र शालस ि
प्रेिश प्रशासन के राजपबत्र िसमूह बी के प िसे नीचे नहीां होंगे।
(ग) सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी/ररटननंग अधधकारी के पास ऐसे अनरिरत ि
कमथचाररयों को ननयुत िकरने की शक्त िहोगी जो वह अपनी और सहायक चुनाव
अधधकारी की सहायाि के ललए आवश्यक समझे।
(घ) सहकारी चुनाव अधधकारी के पास इन ननयमों के पूवथगामीर् ािंों के हि िननयुत ि
सहायक सहकारी चुनाव अधधकाररयों/ररटननंग अधधकाररयों और कमथचाररयों पर
सहकारी सामान्य मागथशिथन, अधीक्र्ष और ननयांत्र्र की शक्तयिाां होंगी।
सलमनयिाां चुनाव (3) सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी/ररटननंग अधधकारी ननयम 47 की अनुसूची I
ननधध उपननयम 1 में ननधाथरर ि प्रकक्रया के अनुसार सलमन ि या सलमनयिों के वगथ के
चुनाव कराएांगे और चुनाव के सुचारू सांचालन के ललए इस उद्ेिश्य के ललए
नवीनमि किनीक को शालमल ककया जा सकाि है। 35 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (4) रक्जस्रार, सामान्य या ककसी ववर्शे आेिश द्वारा, सलमन िके उद्ेिश्यों, सलमनयिों के वगथ, सांचालन के क्षेत्र और व्यवसाय के मार्नािंों पर ववचार करेि हुए और सस्यिों के उधच िप्रबांधन और दह िके ललए, सलमन िको वगीकृ िकर सकाि है। (5) सहकारी सलमनयिाां चुनाव ननधध— (क) धारा 68 की उपधारा 10 में, एक चुनाव ननधध होगी क्जसे "सहकारी सलमनयिाां चुनाव ननधध" कहा जाएगा क्जसमें सलमनयिों से प्राप् िचुनाव चिों के ललए जमा के रूप में प्राप् िसभी रालशयाां, प्रशासन से इस उद्ेिश्य से प्राप् िकोई भी रालश और चुनाव के सांबांध में प्राप् िकोई भी अन्य रालश शालमल होगी, क्जसे सहकारी चुनाव अधधकारी, सहायक चुनाव अधधकारी या सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार द्वारा अधधकृ िककसी अन्य अधधकारी द्वारा जमा ककया जाएगा।
()ि सहकारी चुनाव अधधकारी, सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी या सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार द्वारा इस सांबांध में अधधकृ िकोई अन्य व्यक्त िबाहर से ककए जाने वाले चुनाव चिों के ललए सहकारी सलमनयिों के चुनाव र्को में जमा की गई रालश में से बैंक ािाि या ािेि ोिलने और सांचालल िकरने का हकािर होगा। ऐसे ािेि या ािोिं का सांचालन सांबांधध िककन्हीां ोि अधधकाररयों द्वारा ककया जाएगा।
(ग) सहकारी सलमन िचुनाव ननधध से सांबांधध िािोिं का ऑर्डट सांबांधध िचुनाव के पूरा होने के छह महीने के भीरि सहकारी ववभाग के लेाि परीक्षकों द्वारा ककया जाएगा और ऑर्डट ररपोटथ रक्जस्रार को प्रस्ुि िकी जाएगी।
(घ) रक्जस्रार सहकारी सलमनयिों के चुनाव र्को के ािोिं की लेािपरीक्षा के ललए सहकारी ववभाग के लेाि परीक्षकों में से लेाि परीक्षकों की ननयुक्त िकरेगा। (ङ) सलमन ि के चुनाव के पूरा होने के बा ि बची हुई कोई भी अनरिरत ि रालश सहायक सहकारी चुनाव अधधकारी/ररटननंग अधधकारी द्वारा रक्जस्रार को ऑर्डट ररपोटथ प्रस्ुि ि करने के ीिन महीने के भीरि सांबांधध ि सलमन ि को वापस कर ीि जाएगी।
(6) बशेि कक रक्जस्रार, सामान्य या ककसी ववर्शे आेिश द्वारा, धारा 68 की उपधारा 11 के अनुसार चुनाव सांबांधी व्यय के सांचालन के ललए दशिाननेिश और रिीका जारी कर सकाि है।
(7) बशेि कक, सलमन िके सभी सस्यिों का चुनाव सस्यिों के कायथकाल की समाक्प् ि के ललए उपननयमों में ननदथिष्ट अवधध को या उससे पहले होगा। यदि, ककसी भी कार्र से, सलमन िऐसे चुनाव की व्यवर्स्ा करने में ववफल रहीि है, ोि सहकारी सलमनयिों 36 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY के रक्जस्रार ऐसे कायथकाल को उस समय कि बढ़ा सकेि हैं, क्जसके भीरि, उनकी
राय में, चुनाव होना चादहए।
48 ससमनत की सदस्यता के सलए अयोग्यता: — (1) कोई भी व्यक्त िननयुक्ति, चुनाव या
सलमन िकी नामाांकन या सह-ववकल्प या सलमन िके सस्यि के रूप में बने रहने के ललए
सस्यिाि के ललए पात्र नहीां होगा यद िवह-
अयोग्याि (क) एक आवेकि है क्जसे दविाललया या गैर-प्रमार्ख ि दविाललया या गैर-मुत ि
दविाललया घोर्व िककया जाना है, या
()ि को राजनीनकि चररत्र के अपराध या नैनकि अपराध से जुडे अपराध के अलावा
ककसी अन्य अपराध के ललए सजा सुनाई गई है, ऐसी सजा को उलटा नहीां ककया
गया है या अपराध को माफ नहीां ककया गया है, बशेि कक यह अयोग्याि वहाां
लागू नहीां होगी जहाां ऐसी सजा की समाक्प् िकी ािरी िको पाांच साल से अधधक
समय बी िचुका हो, या
(ग) ववकृ िदमिाग का है, बहरा-मूक या कु ष्ठ रोगी है, या
(घ) सलमनि, ववत्तर्र्पो बैंक या ककसी भी सलमन ि का एक वेनिभोगी कमथचारी है
क्जसके ललए वह ववत्तर्पोक बैंक है, बशेि कक यहर् ािं ककसी सलमन िकी कमेटी
के सस्यि होने के नाेि सलमन िके वेनिभोगी कमथचाररयों पर लागू नहीां होगा,
जो ववर्शे रूप से ऐसे लोगों से बना है। कमथचारी; या
(ङ) सलमन िके र्सा ककए गए ककसी मौजूाि अनुबांध में या सलमन िद्वारा बेची या
रिीीि गई ककसी सांपवत्त या सलमन िके ककसी भी अन्य लेनेिन में, सलमन िमें
ककए गए ककसी भी ननवेश या उससे ललए गए ककसी र्ऋ को छोडकर, उसका
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दह िहै; या
(च) सलमन ि के ककसी वैनिनक कमथचारी का ननकट सांबांधी है, बशेि कक यद ि कोई
प्रश्न उठाि है कक कोई व्यक्त िसलमन िके वैनिनक कमथचारी का ननकट सांबांधी
है या नहीां, ोि नर्नथय के ललए प्रश्न को रक्जस्रार के पास भेजा जाएगा; या
(छ) उसने सलमन िके उपननयमों के ककसी भी प्रावधान के अनुसार कोई अयोग्याि
अक्जथ िकी है; या
(ज) अपने द्वारा ललए गए ककसी भी र्ऋ या र्ऋ के सांबांध में ककसी सलमन िया
ककसी अन्य ववत्तीय सांर्स्ान से चूककािथ है।
(झ) ववननयमन, ननयमों और उसके उपननयमों के प्रावधानों के हि िककसी भी सलमन ि
से ननष्कालस िकर दयिा जााि है।37 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2) ककसी भी सलमन िकी कमेटी का सस्यि अपना प िधार्र करना बां िकर ेिगा, यद िवह:-
(क) न्यायनर्नथयन के ललए आवेनि कराि है, या न्यायनर्नथयन योग्य है, दविाललया या शोधाक्षम है; या
()ि को ऐसे ककसी भी अपराध के ललए सजा सुनाई गई है जैसा कक उप-ननयम (1) के र् ािं (बी) में वर्खथ िहै; या
(ग) ववकृ िमक्स्ष्कि, बहरा-मूक या कु ष्ठ रोगी हो जााि है; या
(घ) सलमनि, ववत्तर्र्पो बैंक या ककसी भी सलमन िका एक भुगािन कमथचारी बन जााि है क्जसके ललए वह ववत्तर्पोक बैंक है, बशेि कक यहर् ािं ववर्शे रूप से ऐसे कमथचाररयों से बनी सलमन ि की कमेटी के सस्यि बनने वाले सलमन ि के वेनिभोगी कमथचाररयों पर लागू नहीां होगा; या
(ङ) सलमन िके वेनिभोगी कमथचारी का ननकट सांबांधी बन जााि है; या
(च) अपने द्वारा ललए गए ककसी भी र्ऋ या र्ऋ के सांबांध में ककसी सलमन िया ककसी अन्य ववत्तीय सांर्स्ान से चूककािथ है।
बशेि कक यद िकोई प्रश्न उठाि है कक तया ककसी सलमन िकी कमेटी का कोई सस्यि सलमन िके वेनिभोगी कमथचारी का करीबी ररश्ेिािर बन गया है या नहीां, ोि नर्नथय के ललए रक्जस्रार को प्रश्न भेजा जाएगा।
(3) सलमन िका कोई भी सस्यि जो ववननयम, इन ननयमों या उपननयमों के अनुसार ककसी भी अयोग्याि का सामना कराि है, वह कायाथलय ािली कर ेिगा और यद िवह ऐसा कायाथलय ािली नहीां कराि है, ोि उसे रक्जस्रार द्वारा उसे सुनने का अवसर ेिने के बा िऐसे सस्यि के रूप में हटा दयिा जाएगा।
स्पष्टीकरण: - उप ननयम (1) के र् ािं (ई) के प्रयोजन के ललए, ननकटमि ररश्ेिािर ननम्नललख ििहोंगे, र्अाथि ्: -
(1) पन ि (2) पत्नी (3) बेटा (4) बेटी (5) भाई (6) बहन (7) वपाि (8) माां (9) चाचा (मामा) (10) ससुर (11) माां कानून (12) ािमा ि(13) बहू (14) सौेिला बेटा (15) सौेिली बेटी (16) पत्नी का भाई (17) पत्नी की बहन (18) पन िका भाई (19) पन िकी बहन (20) बहन का बेटा ( 21) बेटी का बेटा (22) माां की बहन (23) माां की बहन का बेटा/बेटी (24) ािाि (25) ािीि (26) सौेिला वपाि (27) सौेिली माां (28) पोाि/बेटी38 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY नोट:- भाई और बहन में सौेिला भाई (स्टेप ब्ररि) और सौेिली बहन (स्टेप लसस्टर),
सौेिला भाई (हाफ ब्ररि) और सौेिली बहन (हाफ लसस्टर) शालमल नहीां होंगे।
49 प्रबं िससमनत की शजततयां: -
प्रबांध सलमन िकी ककसी सलमन िकी प्रबांध सलमन िके पास अन्य शक्तयिों के अलावा शक्तयिाां भी होंगी
शक्तयिाां (1) नए सस्यिों को प्रवेश ेिना;
(2) धन जुटाना और ननवेश करना;
(3) सलमन िके व्यवसाय के सांचालन के ललए वेनिभोगी या गैर-वेनिभोगी कमथचाररयों
की ननयुक्त िकरना और उनके कथिव्यों को पररभार्व िकरना;
(4) शेयरों के ललए आवेनि का ननपटान करना;
(5) र्ऋ के ललए आवेनिों का ननपटान करना और ली जाने वाली सुरक्षा का ननधाथर्र
करना;
(6) उप-सलमनयिों की ननयुक्त ि करना, और उन्हें सौंपी जाने वाली शक्तयिों को
पररभार्व िकरना।
प्रबांध सलमन िके 50 प्रबं िससमनत के कतषव्य: - प्रबांध सलमन िका यह कथिव्य होगा,
कथिव्य (1) धन प्राप् िकरना और ववरिर िकरना;
(2) प्राप् िऔर चिथ ककए गए धन का लेाि-जोाि और सांपवत्तयों और ेिनािररयों का
लेाि-जोाि रनिा;
(3) वार्वथक आम बैठक के ललए सलमन िके कामकाज की एक वार्वथक ररपोटथ और
ववननयमन, ननयमों और उप-कानूनों के हि िआम बैठक के समक्ष रेि जाने
वाले ािोिं के ऐसे सभी वार्वथक वववर्र प्रस्ुि िकरने के ललए ैियार करना:
(4) ऑर्डट के प्रयोजन के ललए ऑर्डटर द्वारा अपेक्षक्ष िािोिं के वववर्र और अन्य
वववर्र ैियार करना;
(5) रक्जस्रार द्वारा अपेक्षक्ष िसभी वववर्र, ररटनथ और सामनयक पत्र ैियार करना
और प्रस्ुि िकरना;
(6) सस्यिों का अद्यनि रक्जस्टर बनाए रनिा:
39 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(7) ननरीक्र्ष के हकािर लोगों द्वारा पुस्किों के ननरीक्र्ष की सुववधा प्रािन करना;
(8) माांग पर सामान्य बैठकें बुलाना;
(9) ननय िसमय में वार्वथक आम बैठक बुलाना;
(10) र्ऋों की वसूली पर नजर रनिा और र्ऋ के आवेनि की जाांच करना;
(11) र्ऋों और अधग्रमों के पुनभु थगािन में सभी बकाया और चूक के मामलों की
जाांच करना और त्वरर िकारथवाई करना;
(12) सलमन िऔर पािधधकाररयों के चुनाव के सुचारू सांचालन के ललए सहकारी चुनाव
प्राधधकर्र को सभी आवश्यक सहायाि, सहायाि और सहयोग प्रािन करना;
(13) ऐसे अन्य कथिव्यों का पालन करना जो सामान्य बैठक में सौंपे जा सकेि हैं।
51 ससमनत के सदस्यों के बैठक शुलक एवं यात्रा एवं दैननक भत्ते की दरों पर प्रनतबं िएवं
अन्य शतें एवं सीमाएं: -
सलमन िके (1) धारा 73 के उप-ननयम (1) और (2) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी सलमन ि
सस्यिों के बैठक ननधाथरर िनहीां करेगी और न ही उसकी सलमन िका कोई सस्यि सावथजननक व्यवसाय
शुल्क एवां यात्रा पर ौिरे के ौिरान नीचे ीि गई ािललका में सलमन ि की श्र्रेी के ललए ननदथिष्ट
एवां ैिननक भत्ते अधधकमि रिों से अधधक रि पर बैठने की फीस, यात्रा और ैिननक भत्तों का हकािर की रिों पर
प्रनबिांध एवां अन्य होगा:
शेिं एवां सीमाएां
तासलका
| क्र. सां. | सलमन िकी श्र्रेी | बैठने की शुल्क की अधधकमि रि | ि ैननक भत्ते की अधधकमि रि | यात्रा चिे |
| 1 | सभी र्शीथ या सांघीय सलमन िया कोई भी सलमन ि क्जसका सांचालन क्षेत्र एक द्वीप से अधधक हो | 500/- रुपये | (i) कावारत्ती के ललए 500/- रुपये (ii) ककसी भी द्वीप के अन्य दहस्सों में 300/- रुपये | (i) वास्विवक ककराया इकोनॉलमक श्र्रेी के हवाई ककराए या प्रर्म श्र्रेी दटकट श ककराया), या ुल्क (समुद्री प्रर्म श्र्रेी रेलवे/बस ककराए कि सीलम िहै। (i) यद िकोई सस्यि ननजी, स्वालमत्व वाले या ककराए के वाहन से यात्रा कराि है ोि 10/- रुपये प्रन िककलोमीटर |
| 2 | अन्य सलमनयिाां | 200/- रुपये | (i) कावारत्ती के ललए 250/- रुपये (ii) ककसी भी द्वीप के अन्य भागों में 200/- रुपये | (i) वास्विवक ककराया आर्धथक श्र्रेी के हवाई ककराए या द्ववीिय श्र ेर्ी के दटकट शुल्क ककराया), या (समुद्री द्ववीिय श्र ेर्ी क े र ेलवे/बस ककराए कि सीलम िहै। (ii) यद िकोई सस्यि ननजी, स्वालमत्व वाले या ककराए के वाहन से यात्रा कराि है ोि 10/- रुपये प्रन िककलोमीटर |
(2) (क) कमेटी का एक सस्यि कें द्र शालस िप्रेिश के बाहर ौिरे के ललए सलमन िद्वारा ननधाथरर िैिननक भत्ते की रि में 50% की वृद्धध का हकािर होगा:
बशेि कक जहाां उपयुत िआवास उपलब्ध नहीां है और सस्यि ैिननक भत्ते की रि से अधधक आवास की लाग िका भुगािन करने के ललए मजबूर है, सस्यि ननधाथरर ि रालश की अधधकमि ोिगुनी रालश के अधीन आवास की वास्विवक लाग िका हकािर होगा।
()ि सावथजननक दह िमें ववेिश यात्रा के मामले में, एक सस्यि ननेिशक र्मांल द्वारा यि ककए गए यात्रा और ैिननक भत्ते को प्राप् िकरने का हकािर होगा और सस्यि द्वारा ऐसी यात्रा के ललए आगे बढ़ने से पहले प्रशासन से पूवथ अनुमोनि प्राप् िकरने के बा।ि
(3) सावथजननक काम से ौिरे के सांबांध में ककसी सलमन ि की कमेटी का सस्यि ननम्नललख ििशोिं और सीमाओां के अधीन होगा:
(क) सलमन िके कायों के प्रशिथन के सांबांध में यात्राओां को सलमन िके सांकल्प द्वारा अनुमोद ििकरना होगा। कोई भी सस्यि ककसी समारोह में भाग लेने या एक ही दनि में एक से अधधक सलमन िकी कमेदटयों की बैठक में भाग लेने पर एक से अधधक सलमनयिों से यात्रा या ैिननक भत्ते का ािवा करने का हकािर नहीां होगा।
()ि ैिननक भत्ते के प्रयोजन के ललए, यद िसस्यि के सामान्य ननवास र्स्ान से अनुपक्र्स्न ि12 घांटे से अधधक है, ोि र्पूथ ैिननक भत्ता स्वीकायथ होगा और यद ि 41 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ऐसी अनुपक्र्स्न ि12 घांटे से कम है ोि स्वीकायथ र्पूथ ैिननक भत्ते की आधी रि
पर ेिय होगी।
(ग) सस्यि के मुख्यालय या सामान्य ननवास र्स्ान से 8 ककलोमीटर के ाियरे
में यात्रा के ललए कोई ैिननक भत्ता स्वीकायथ नहीां होगा।
(घ) रेल से यात्रा के मामले में, आवास की वास्विवक श्र्रेी का ककराया ही
स्वीकायथ होगा।
(ङ) यद ियात्रा ककसी सहकारी सलमन िया ककसी अन्य सांर्स्ा से उधार ललए गए
वाहन द्वारा की जाीि है ोि कोई यात्रा व्यय स्वीकायथ नहीां होगा और के वल
ैिननक भत्ता स्वीकायथ होगा।
(च) कमेटी के कायों के प्रशिथन के सांबांध में यात्राओां को कमेटी के सांकल्प द्वारा
अनुमोद ििकरना होगा। कोई भी सस्यि ककसी समारोह में भाग लेने या एक
ही दनि में एक से अधधक सलमनयिों की कमेदटयों की बैठक में भाग लेने पर
एक से अधधक सलमनयिों से यात्रा या ैिननक भत्ते का ािवा करने का हकािर
नहीां होगा।
(छ) ैिननक भत्ते के प्रयोजन के ललए, यद िसस्यि के सामान्य ननवास र्स्ान से
अनुपक्र्स्न ि12 घांटे से अधधक है, ोि र्पूथ ैिननक भत्ता स्वीकायथ होगा और यद ि
ऐसी अनुपक्र्स्न ि12 घांटे से कम है ोि स्वीकायथ र्पूथ ैिननक भत्ते की आधी रि
पर ेिय होगी।
(ज) सस्यि के मुख्यालय या सामान्य ननवास र्स्ान से 8 ककलोमीटर के ाियरे
में यात्रा के ललए कोई ैिननक भत्ता स्वीकायथ नहीां होगा।
(झ) रेल से यात्रा के मामले में, आवास की वास्विवक श्र्रेी का ककराया ही
स्वीकायथ होगा। (ञ) यद ियात्रा ककसी सहकारी सलमन िया ककसी अन्य सांर्स्ान
से उधार ललए गए वाहन द्वारा की जाीि है ोि कोई यात्रा व्यय स्वीकायथ नहीां
होगा और के वल ैिननक भत्ता स्वीकायथ होगा।
(ट) ैिननक भत्ता के वल उन दनिों के ललए स्वीकायथ होगा जब सस्यि बैठक में
भाग लेाि है या कमेटी के ककसी अन्य समारोह में भाग लेाि है और सलमन ि
के मुख्यालय या सस्यि के सामान्य ननवास र्स्ान से यात्रा के ललए आवश्यक
समय के ललए आवश्यक होगा।
(ठ) सस्यिों के यात्रा भत्ता बबल को ऐसे प्रारूप में प्र्रालमकाि ीि जाएगी जैसा
रक्जस्रार सामान्य या ववर्शे आेिश द्वारा ननदथिष्ट कर सकाि है, ऐसे बबल को
मुख्य कायथकारी अधधकारी या ककसी समकक्ष अधधकारी और सलमन िके अध्यक्ष
द्वारा प्रनहिस्ािक्षरर िककया जाएगा।42 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (र्) रक्जस्रार समय-समय पर लागू ववलभन्न कारकों पर ववचार करेि हुए ननवाथधच ि
ननेिशकों के ललए लागू बैठक शुल्क, यात्रा और ैिननक भत्ते आद िकी समीक्षा करेगा
और आवश्यक ननेिश, ननेिश और आेिश जारी करेगा।
52
ससमनत के अधकिारी या कमषचारी को लेन-देन आदद में दहत न रखना:-
सलमन िके
अधधकारी या (1) ककसी सलमन िके ककसी भी अधधकारी या कमथचारी का ऐसे अधधकारी या कमथचारी
कमथचारी को के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दह िनहीां होगा
लेन-ेिन आद ि (क) सलमन िके र्सा ककए गए ककसी भी अनुबांध में, या
में दह िन
रनिा ()ि सलमन िद्वारा बेची या रिीीि गई ककसी भी सांपवत्त में, या
(ग) सलमन िके ककसी भी लेनेिन में ककए गए ननवेश या सलमन िसे ललए गए र्ऋ
या सलमन िद्वारा सलमन िके ककसी भी वैनिनक कमथचारी को आवास के प्रावधान
को छोडकर।
(2) सलमन िका कोई भी अधधकारी या कमथचारी सलमन िके ककसी सस्यि की ककसी
भी सांपवत्त को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीां रिीेिगा, जो सलमन िको उसके
बकाया की वसूली के ललए बेची गई हो।
(3) कोई भी व्यक्त िजो सलमन िद्वारा सांचालल िव्यवसाय जैसा व्यवसाय कराि है,
रक्जस्रार की मांजूरी के बबना सलमन िके कमथचारी या अधधकारी के रूप में ननयुत ि
होने के ललए पात्र नहीां होगा।
(4) जहाां ककसी व्यक्त िको इस उप-ननयम (3) के उल्लांघन में सलमन िके कमथचारी या
अधधकारी के रूप में ननयुत ि ककया जााि है, उसे रक्जस्रार द्वारा सलमन ि के
कमथचारी या अधधकारी के रूप में कायाथलय से हटा दयिा जाएगा।
बशेि कक रक्जस्रार, हटाने का ऐसा आेिश ेिने से पहले, सांबांधध िव्यक्त िको सुनवाई
का अवसर ेिगा।
(5) सलमन ि का कोई भी अधधकारी या कमथचारी जो कानूनी व्यवसायी के रूप में
उपक्र्स् िहोाि है-
(क) ऐसी सलमन िके खलिाफ या ककसी अन्य सलमन िके खलिाफ जो पूवथ सलमन ि
का सस्यि है, या43 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ()ि अन्र्या, ऐसी सलमन िकी ओर से या ककसी अन्य सलमन िकी ओर से, जो पूवथ
सलमन िका सस्यि है, मान िक्षमाि में अपना प िािली कर दयिा गया माना
जाएगा।
बशेि, रक्जस्रार, ववर्शे पररक्र्स्नयिों में ललख िि रूप में सामान्य या ववर्शे आेिश
द्वारा ककसी सलमन िके ककसी अधधकारी को उपरोत िननयम के लागू होने से छू ट ेि
सकाि है।
सलमनयिों के 53 ससमनतयों के वैतननक कमषचाररयों द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा: - (1) कोई भी सलमन ि
वैनिनक ककसी भी व्यक्त ि को, बबना उससे ऐसे प्रारूप में और ऐसे मानक के अनुसार
कमथचाररयों द्वारा सुरक्षा प्राप् िककए बबना, सेवा की ककसी भी श्र्रेी में अपने वैनिनक अधधकारी या
ीि जाने वाली सेवक के रूप में ननयुत िनहीां करेगी, जैसे कक रक्जस्रार सलमन िमें सेवा की ऐसी
सुरक्षा श्र्रेी के ललए या सलमन िके उस वगथ के ललए, क्जससे वह सांबांधध िहै, यि कर
सकाि है।
(2) कोई भी सलमन िककसी भी वेनिभोगी अधधकारी या नौकर को सेवा में नहीां रेिगी
यद िवह रक्जस्रार द्वारा ननेिलश िसमय के भीरि उस प्रारूप में और ऐसे मानक
के अनुसार सुरक्षा प्रािन नहीां कराि है जो रक्जस्रार उस सेवा की श्र्रेी के ललए
यि कर सकाि है क्जसमें वह समाज में या समाज के उस वगथ के ललए क्जससे
वह सांबांधध िहै, कायथ कराि है।
(3) रक्जस्रार, सामान्य या ककसी ववर्शे आेिश द्वारा, ककसी सलमन िया सलमन िके
वगथ या ककसी सलमन िया सलमन िके वगथ में सेवा की ककसी भी श्र्रेी को इस
ननयम के प्रावधान से छू ट ेि सकाि है या ककसी वेनिभोगी अधधकारी या कमथचारी
के सांबांध में छू ट ेि सकाि है। इस मामले में, प्रपत्र या सुरक्षा के मानक के सांबांध
में इस ननयम के प्रावधान प्रस्ुि िककए जाने चादहए।
सलमन िके 54 ससमनत के पदाधकिाररयों के ववरुद् िअववश्वास प्रस्ताव:-: - (1) ककसी सलमन िके
पािधधकाररयों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापनि, उपसभापनि, के ववरुद्ध अववश्वास प्रस्ािव पर ववचार
ववरुद्ध अववश्वास करने के ललए सलमन ि की ववर्शे बैठक बुलाने की माांग सधचव, र्कोाध्यक्ष या
प्रस्ािव:-
सलमन िके अन्य अधधकारी, चाहे ककसी भी पनिाम से बुलाए जाएां, जो उस प िपर
अपने चुनाव के आधार पर प िधार्र करेि हैं, ऐसा प्रपत्र में ककया जाएगा।
इस माांग के र्सा होना चादहए; -44 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (क) अववश्वास का आधार;
()ि पेश ककए जाने वाले अववश्वास प्रस्ािव का पाठ;
(ग) उस सलमन िके सस्यिों के नाम जो अववश्वास प्रस्ािव लाएांगे;
(घ) सलमन िके सस्यिों की एक सूची क्जसमें उनके पूरे नाम और पेि को ननदथिष्ट ककया गया है, जो कफलहाल कमेटी की ककसी भी बैठक में बैठने और माििन करने के हकािर हैं;
(ङ) कमेटी के सस्यिों के हस्ािक्षर जो मुख्य कायथकारी अधधकारी या सलमन िके ककसी समकक्ष अधधकारी या ववर्शे कायथकारी मक्जस्रेट या कायथकारी मक्जस्रेट या कें द्र शालस िप्रेिश के ककसी राजपबत्र िअधधकारी द्वारा ववधधव िसत्यावप ि माांग पर हस्ािक्षर कर रहे हैं।
(2) उप-ननयम (1) में ननदथिष्ट माांग व्यक्तगि िरूप से रक्जस्रार को सौंपी जाएगी। ऐसी माांग या माांगें प्रत्येक मामले में ोि प्रनयिों में ववरिर िकी जाएांगी। रक्जस्रार यह सुननक्श्च िकरने पर कक जैसा भी मामला हो, माांग या माांग पर कमेटी के कम से कम 1/3 सस्यिों द्वारा हस्ािक्षर ककए गए हैं, जो कफलहाल सलमन िकी कमेटी की ककसी भी बैठक में भाग लेने और माििन करने के हकािर हैं; -
(क) दनिाांक और समय के र्सा अपने हस्ािक्षर के हि िमाांग प्राप् िकरें और स्वीकार करें।
()ि कमेटी के सभी सस्यिों, पीठासीन अधधकारी और प्रबांधक या सलमन िका कमथचारी, क्जसे रक्जस्रार ने सलमन िकी कमेटी की बैठकों की लमनट बुक ैियार करने का ननेिश दयिा है, को उस उद्ेिश्य के ललए ववर्शे बैठक बुलाने का नोदटस जारी करेगा, क्जसमें उस बैठक की अध्यक्षाि करने वाले अधधकारी का र्स्ान, ािरीि, समय, नाम और पनिाम ननदथिष्ट ककया जाएगा। अववश्वास का यह नोदटस उस अधधकारी या अधधकाररयों को भी जारी ककया जाएगा, क्जनके खलिाफ अववश्वास प्रस्ािव लाया जा रहा है, और सांलग्नक और एर्जेंे के र्सा माांग की प्रन िसांलग्न की जाएगी।
(ग) रक्जस्रार प्रबांधक या ककसी अन्य कमथचारी को बैठक की ािरीि, समय और र्स्ान पर सलमन ि की बैठकों की लमनट बुक व्यक्तगि ि रूप से पीठासीन अधधकारी को सौंपने का ननेिश ेिगा।45 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (घ) रक्जस्रार सभी सांबांधध ि व्यक्तयिों को नोदटस भेजेगा। हालाांकक, वह उस अधधकारी या अधधकाररयों को नोदटस भेजेगा या दलिवाएगा क्जसके खलिाफ ववर्शे ूि िया अधधकारी या अधधकाररयों, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से अववश्वास प्रस्ािव लाया जाना प्रस्ािवव िहै। या उनकी अनुपक्र्स्न िमें उनके या उनके पररवार के ककसी वयस्क सस्यि के ननवास र्स्ान पर नोदटस भेजा जाएगा। यद िककसी कार्र से नोदटस की ािमील करना सांभव नहीां है, ोि इस सांबांध में अधधकृ िव्यक्त िोि गवाहों की उपक्र्स्न िमें, ननवास के ककसी भी ववलशष्ट र्स्ान पर ऐसा नोदटस धचपका ेिगा।
(ङ) इस नोदटस की प्रनयिाां रक्जस्रार, पीठासीन अधधकारी और सलमन िके नोदटस र्बोथ पर प्रलिशथ ि की जाएांगी। रक्जस्रार और पीठासीन अधधकारी के नोदटस र्बोथ पर नोदटस का ऐसा प्रशिथन इस बा िका नर्नाथयक प्रर्मा होगा कक ऐसा नोदटस सभी सांबांधध िपक्षों को भेज दयिा गया है।
(3) बैठक बुलाने और आयोक्ज ि करने की प्रकक्रया और कायथवृत्त की ररकॉर्डंग के सांबांध में सलमन िके उपननयमों में ककसी बा िके होेि हुए भी, रक्जस्रार, पीठासीन अधधकारी और प्राधधकृ िअधधकारी द्वारा उप-ननयम (2) के हि िअपनाई गई प्रकक्रया, सलमन िके उपननयमों के प्रावधानों के हि िउधच िप्रकक्रया मानी जाएगी। यद िरक्जस्रार इसे आवश्यक समझाि है, ोि वह सोसायटी के ककसी भी अधधकारी से उसे कोई भी जानकारी ेिने के ललए कहेगा और ऐसे अधधकारी के ललए ऐसी जानकारी ेिना अननवायथ होगा। अधधकारी द्वारा जानकारी ेिने में ववफल रहने पर, रक्जस्रार इसे उस सांबांध में अधधकृ िककसी भी व्यक्त िके माध्यम से प्राप् ि कर सकाि है। सलमन िके अधधकारी की ओर से इस ववफलाि को धारा 81 की उप-धारा (1) के हि ि अपेक्षक्ष ि प्रावधानों के गैर-अनुपालन के रूप में माना जाएगा। हालाांकक, सलमन िके उस अधधकारी के मामले में जो अपने प िके आधार पर उस प ि को धार्र कराि है, प्रबांधन सलमन ि के सस्यि सदह ि चुनाव को धारा 79 की उपधारा (1) के हि िप्रावधानों का उल्लांघन और धारा 80 की उपधारा (1) के हि िरक्जस्रार द्वारा ीि गई क्जम्मेािररयों के पालन में लापरवाही माना जाएगा।
(4) बैठक का समय प्राधधकृ िअधधकारी के कायाथलय समय के बीच होगा। बैठक या ोि सलमन िके कायाथलय में या ककसी अन्य र्स्ान पर आयोक्ज िकी जाएगी, जो जहाां कि सांभव हो, सावथजननक र्स्ान या रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट कोई अन्य र्स्ान हो। 46 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (5) अववश्वास प्रस्ािव या अववश्वास प्रस्ािव के अलावा कोई अन्य वर्वय एर्जेंे में नहीां राि जाएगा।
(6) रक्जस्रार या बैठक की अध्यक्षाि करने के ललए अधधकृ िअधधकारी,
(क) बैठक शुरू होने की र्र्घोा करेगा या र्र्घोा करवाएगा,
()ि समेटी के अधधकारी से कमेटी की बैठकों की लमनट बुक अपने कब्जे में ले लेगा। हालााँकक, कु छ कार्रों से, यद िउसके ललए बैठक शुरू होने पर सलमन ि की कमेटी की बैठकों की लमनट बुक को अपने कब्जे में लेना सांभव नहीां है, ोि वह अपने कायाथलय में उस उद्ेिश्य के ललए रेि गए रक्जस्टर में कायथवाही जिथ करेगा। रक्जस्रार के कायाथलय में रीि गई लमनट बुक में जिथ बैठक के लमनट का पाठ सलमन िकी लमनट बुक में शालमल ककया जाएगा।
(ग) बैठक के प्रारांभ में उपक्र्स् िकमेटी के सस्यिों की नर्धि, समय, र्स्ान, नाम, सलमन िकी लमनट बुक में या उसके द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने र्हा से और उपक्र्स् िकमेटी के सभी सस्यिों से इस पर हस्ािक्षर करायें और ऐसा करना उनके ललये अननवायथ होगा। लमनट बुक पर सस्यिों के हस्ािक्षर उनकी उपक्र्स्न िका ठोस प्रर्मा होंगे।
(घ) उस व्यक्त िया उसकी सहायाि के ललए ननयुत िव्यक्तयिों, सलमन िके उस अधधकारी क्जसने लमनट बुक ैियार की है, क्जस अधधकारी या अधधकाररयों के खलिाफ अववश्वास प्रस्ािव लाया गया है, सलमन ि के सस्यि जो कफलहाल सलमन ि की ककसी भी बैठक में बैठने और माििन करने के हकािर हैं, जो बैठक के प्रारांभ में उपक्र्स् िहोेि हैं और कानून व्यवर्स्ा बनाए रनिे के ललए बुलाए जाने पर पुललस अधधकारी या अधधकारी के अलावा, ककसी अन्य व्यक्त ि को बैठक र्स्ल में प्रवेश करने की अनुमन िनहीां ीि जाएगी।
(ङ) बैठक की कायथवाही को ररर्कॉथ करना या जिथ कराना और उसके बा ि उन सस्यिों को अनुमन िेिना जो कायथवाही पर हस्ािक्षर करना चाहेि हैं। लमनट बुक पर सस्यिों के हस्ािक्षर उनकी उपक्र्स्न िका नर्नाथयक प्रर्मा होंगे।
(च) एर्जेंे में शालमल वर्वय के अलावा ककसी अन्य वर्वय पर चचाथ की अनुमन ि न ेिं।
(छ) ननम्नललख िि पररक्र्स्नयिों में प्रस्ािव या प्रस्ािवों को अस्वीकृ ि घोर्व ि कर ेिगा और कार्र सदह िउस आशय का नोट लमनट बुक में ले लेगा;
47 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(i) यद िकमेटी का कोई सस्यि उपक्र्स् िनहीां है;
(ii) कमेटी का कोई भी सस्यि, जो उपक्र्स् ि है, माांग पर हस्ािक्षर करने से
इनकार नहीां कराि है;
(iii) 2/3 सस्यि बैठक के प्रारांभ में उपक्र्स् िनहीां हैं, 2/3 भाग, यद िकोई हो, को
अगली उच्च सांख्या में र्पूांकक िककया जाएगा।
(ज) (i) अववश्वास प्रस्ािव के पाठ और आधार को पढ़ें या पढ़वाएां और ककसी भी
सस्यि को, क्जसने प्रस्ािव पर हस्ािक्षर ककए हैं, प्रस्ािव को आगे बढ़ाने
और प्रस्ािव के सर्मथन में बोलने की अनुमन िेिं।
(ii) क्जस सस्यि के ववरुद्ध अववश्वास प्रस्ािव लाया गया है उसे या उसकी ओर
से ककसी अन्य सस्यि को बचाव करने की अनुमन िेिं।
(iii) प्रस्ािव को माििन के ललए रेिं और धारा 67 की उपधारा (1) में ननधाथरर ि
अनुसार परर्राम घोर्व िकरें।
(झ) पीठासीन अधधकारी अववश्वास प्रस्ािव के र्गुर्-ोि या अन्र्या के आधार पर
न ोि बोलेगा और न ही कोई नर्नथय ेिगा।
(ञ) सलमन िके पक्ष में प्रपत्र एल में प्रर्मा पत्र जारी करें।
55 पहली आम बैठक: - (1) ककसी सलमन ि के पांजीकर्र की ािरी ि से ीिन महीने के
पहली आम बैठक भीरि, उसका मुख्य प्रवथिक, उन सभी व्यक्तयिों की पहली आम बैठक बुलाएगा जो
सलमन ि के पांजीकर्र के ललए आवेनि में शालमल हुए र्े। जहाां मुख्य प्रवथिक
उपरोतािनुसार बैठक बुलाने में ववफल रहाि है, वहाां रक्जस्रार द्वारा इस सांबांध में
अधधकृ िककसी व्यक्त िद्वारा बैठक बुलाई जाएगी।
(2) पहली आम बैठक में, ननम्नललख ििकाम ककया जाएगा; —
(क) बैठक के ललए अध्यक्ष का चुनाव;
()ि नए सस्यिों का प्रवेश;
(ग) ािोिं का वववर्र प्राप् िकरना और बैठक से 14 दनि पहले कि प्रवथिक द्वारा
ककए गए सभी लेनेिन की ररपोटथ करना;
48 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(घ) उपननयमों के हि िननयलम िचुनाव होने कि एक अनांनमि सलमन िका गठन।
अनांनमि कमेटी के पास उपननयमों के अनुसार चुनी गई कमेटी के समान शक्तयिाां
और कायथ होंगे;
(ङ) वह सीमा यि करना क्जस कि धनरालश उधार ली जा सकीि है;
(च) कोई अन्य मामला क्जसका उपननयमों में ववर्शे रूप से उल्ले िककया गया है।
सामान्य बैठकें 56 सामान्य बैठकें : - (1) पहली सामान्य बैठक को छोडकर ककसी सलमन िकी सभी सामान्य
बैठकें सधचव या कमेटी द्वारा अधधकृ िककसी अन्य अधधकारी द्वारा रक्जस्रार को
सूधच िकरेि हुए बुलाई जाएांगी, जो ऐसी बैठकों में भाग ले सकाि है या ककसी व्यक्त ि
को उनकी ओर से ऐसी बैठकों में भाग लेने के ललए अधधकृ िकर सकाि है। सलमन ि
के अध्यक्ष/अध्यक्ष या उनकी अनुपक्र्स्न ि में उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष या, ोिनों की
अनुपक्र्स्न ि में, बैठक में उपक्र्स् ि सस्यिों द्वारा चुना गया सस्यि बैठक की
अध्यक्षाि करेगा जब कि कक उपननयम यह ननदथिष्ट न करें कक सभा का अध्यक्ष
सभा द्वारा चुना जााि है।
(2) कोई भी सामान्य बैठक बि कि आयोक्ज िया आगे नहीां बढ़ाई जाएगी जब कि
कक उपननयमों में ननदथिष्ट कोरम बनाने के ललए आवश्यक सस्यिों की सांख्या
मौजू िन हो।
(3) सधचव/प्रबांधक या बैठक बुलाने वाला कोई अन्य अधधकारी बैठक बुलाने की सूचना
और बैठक के एर्जेंे को पढ़ेगा और कफर वर्वयों पर उसी क्रम में ववचार ककया
जाएगा क्जस क्रम में उनका उल्ले िएर्जेंे में ककया गया है, जब कि कक उपक्र्स् ि
सस्यि अध्यक्ष की अनुमन ि से क्रम बलिने पर सहम ि न हों। जब कि कक
ववननयम, इन ननयमों और उपननयमों में अन्र्या ननदथिष्ट न ककया गया हो,
प्रस्ािव उपक्र्स् िसस्यिों के बहुम िद्वारा पारर िककए जाएांगे। अध्यक्ष के पास
नर्नाथयक म िहोगा।
(4) जब ककसी प्रस्ािव पर सस्यि ववभाक्ज िहों ोि कोई भी सस्यि माििन की माांग
कर सकाि है। जब माििन की माांग की जाीि है, ोि अध्यक्ष प्रस्ािव को माििन
के ललए रेिंगे।
(5) माििन र्हा उठाकर या मपित्र द्वारा ककया जा सकाि है जैसा कक बैठक में
उपक्र्स् िसस्यिों द्वारा नर्नथय ललया जा सकाि है, जब कि कक उपननयमों में
कु छ और ननदथिष्ट न हो। 49 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (6) जब माििन मपित्र द्वारा होना हो ोि अध्क्ष मपित्र जारी करने और मोिं की
धगनीि के ललए आवश्यक कमि उठाएांगे।
(7) माििन के परर्राम की र्र्घोा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
(8) यद िएर्जेंे में सभी कायथ उस ािरी िको नहीां ककए जा सकेि हैं क्जस दनि आम
बैठक आयोक्ज िकी जाीि है, ोि बैठक को बैठक की ािरी िसे ीिस दनिों के
भीरि ककसी अन्य उपयुत िािरी िके ललए र्स्धग िककया जा सकाि है जैसा
कक बैठक में उपक्र्स् िसस्यिों द्वारा नर्नथय ललया जा सकाि है।
(9) एर्जेंे में र्शे वर्वय या वर्वयों पर र्स्धग िबैठक में ववचार ककया जाएगा।
(10) यद िसामान्य बैठक कोरम के अभाव में आयोक्ज िनहीां की जा सकीि है, ोि
उसे उसी दनि आधे घांटे के ललए र्स्धग िकर दयिा जाएगा जैसा कक बैठक बुलाने
के नोदटस में ननदथिष्ट ककया गया है और ऐसी र्स्धग िबैठक में मूल बैठक के
एर्जेंे पर कायथ ककया जाएगा, चाहे कोरम हो या नहीां।
(11) सलमन िके ककसी सस्यि के ननष्कासन, सलमन िके ककसी सस्यि को हटाने या
उपननयमों में सांशोधन के सांबांध में कोई भी प्रस्ािव ककसी भी आम बैठक में नहीां
लाया जाएगा, जब कि कक ववननयमन के प्रावधानों, इन ननयमों और सलमन िके
उपननयमों के अनुसार उधच िसूचना न ीि जाए।
(12) यद िककसी सलमन िकी वार्वथक आम बैठक धारा 75 के प्रावधानों के अनुसार नहीां
बुलाई जाीि है या यद िककसी सलमन िका अध्यक्ष या कमेटी का बहुम िधारा 76
के प्रावधानों के अनुसार ववर्शे आम बैठक बुलाने में ववफल रहाि है, ोि रक्जस्रार
अपने अधीनर्स् ककसी भी व्यक्त िको, जैसा भी मामला हो, वार्वथक आम बैठक
या ववर्शे आम बैठक बुलाने के ललए अधधकृ िकर सकाि है, और ऐसे अधधकारी
या व्यक्त िइसके उपननयमों के हि िके पास ऐसी वार्वथक या ववर्शे आम बैठक
बुलाने के ललए अधधकृ िसलमन िके अधधकारी की सभी शक्तयिाां और कायथ होंगे।
57 बही खाते (बैलेंस शीट) सदहत खातों आदद का वार्वषक वववरण: - : - प्रत्येक सहकारी
बही ािेि (बैलेंस र्वथ की समाक्प् िके पैंािलीस दनिों के भीरि, या ककसी भी सलमन िया सलमन िके वगथ
शीट) सदह िािोिं के मामले में रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट ववस्ािरर िअवधध के भीरि, प्रत्येक सलमन िकी
आद िका वार्वथक कमेटी शिाथने वाले ािोिं का वार्वथक वववर्र ैियार करेगी; —
वववर्र (1) वपछले सहकारी र्वथ के ौिरान प्राक्प्यिाां और सांववर्रि;
50 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(2) र्वथ के ललए लाभ और हानन ािाि; और
(3) र्वथ के अां िमें बही ािाि।
ािोिं के ये वववर्र सलमन ि के कायाथलय में कायाथलय समय के ौिरान ककसी भी
सस्यि द्वारा ननरीक्र्ष के ललए ुिले रहेंगे और इसकी एक प्रनि, ैियारी की ािरी ि
से पांद्रह दनिों के भीरि, रक्जस्रार और रक्जस्रार द्वारा ननयुत िलेाि परीक्षक, कोई
भी, को उस सलमन िके ऑर्डट के ललए प्रस्ुि िकी जाएगी।
58 बही खाते और लाभ और हानन खाते के सलए प्रपत्र: -(1) कमेटी द्वारा ककसी सलमन ि
बही ािेि शीट की वार्वथक आम बैठक के समक्ष रीि जाने वाली बैलेंस शीट और लाभ और हानन
और लाभ और ािाि रक्जस्रार द्वारा ननधाथरर िप्रपत्र में होगा।
हानन ािेि के बशेि कक रक्जस्रार के ललए यह सक्षम होगा कक वह ककसी सलमन िया सलमन िके
ललए प्रपत्र वगथ को ऐसे अन्य फॉमथ अपनाने की अनुमन िेि सके जो वह उधच िसमझे।
(2) धारा 75 की उपधारा (2) के हि िवार्वथक आम बैठक में प्रस्ुि िकी जाने वाली
बैलेंस शीट और लाभ और हानन ािेि की एक प्रन िऔर धारा की उपधारा (3) के
हि िसलमन िकी ररपोटथ की एक प्रन ि75 को वार्वथक आम बैठक के ललए ननधाथरर ि
नर्धि से कम से कम चौहि दनि पहले सलमन िके नोदटस र्बोथ पर धचपका दयिा
जाएगा।
59 एक कमेटी या एक ववर्शे अधकिारी की ननयुजतत: -
एक कमेटी या सलमनयिों के उपननयमों में ककसी बा िके बावजूि, रक्जस्रार ननम्नललख ििमें से एक
एक ववर्शे कमेटी या एक ववर्शे अधधकारी ननयुत िकरेगा:
अधधकारी की
ननयुक्ति (1) एक सांघीय सलमन िक्जसका दह िहो।
(2) एक सांघीय सलमनि, जो रक्जस्रार की राय में सलमन ि के मामलों को प्रशालस ि
करने में सक्षम है, क्जसे प्रशासन के अधीन लाने की माांग की गई है।
(3) कें द्र शालस िप्रेिश के सहकारराि ववभाग के अधधकारी।
(4) लेाि परीक्षक जो प्रमार्ख ि लेाि परीक्षकों के पैनल में हैं और सहकारराि के
सेवाननवृत्त अधधकारी हैं। राजस्व और न्यानयक ववभाग, जहाां समय-समय पर इस
उद्ेिश्य के ललए रक्जस्रार द्वारा अनुमोद ििऔर ैियार ककए गए पैनल में नाम
शालमल होेि हैं। 51 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (5) सलमन िके एक या अधधक सस्यि, जो कमेटी के सस्यि नहीां हैं क्जसे धारा 80 के
हि िहटा दयिा गया है।
(6) रक्जस्रार सलमन िके सस्यिों या ववर्शे अधधकारी को ेिय पाररश्रलमक को समाज
की ववत्तीय क्र्स्न िके आधार पर और सलमन िके सस्यिों या ववर्शे अधधकारी
द्वारा ककए गए कायों की प्रकृ न िऔर मात्रा और प्रबांधन के ककसी भी चिथ के
सांभिथ में यि कर सकाि है, जो सलमन िके र्को से ऐसे समय के भीरि और ऐसे
अांरिाल पर ेिय होगा जैसा रक्जस्रार यि कर सकाि है, और यद िऐसे पाररश्रलमक
या व्यय का भुगािन ऐसे समय के भीरि या अांरिाल पर नहीां ककया जााि है,
ोि रक्जस्रार सलमन िके धन की ेिरिे िकरने वाले व्यक्त िको प्रशासकों को ऐसे
पाररश्रलमक और व्यय को ककसी भी अन्य भुगािन (भू-राजस्व, भू-राजस्व का कोई
बकाया, या भू-राजस्व के बकाया के रूप में सलमन िसे वसूली योग्य कोई रालश को छोडकर) से पहले भुगािन करने का ननेिश ेि सकाि है और वह बि कि
ऐसा करेगा, जब कि रक्जस्रार के आेिशों के पालन के र्सा सलमन िके ािेि में
जमा धनरालश अनुमन िेिीि है।
60 ससमनतयों द्वारा रखे जाने वाले खाते और अन्य बही— (1) प्रत्येक सलमन ि
ननम्नललख ििािेि और अन्य बही रेिगी: -
सलमनयिों द्वारा (क) धारा 43 के हि िसस्यिों का एक रक्जस्टर (नामाांकक िव्यक्तयिों सदह)ि।
रेि जाने वाले
ािेि और अन्य ()ि शेयरों का एक रक्जस्टर (जहाां शेयरों द्वारा पू ांजी जुटाई जाीि है)।
बही (ग) र्डबेंचर का एक रक्जस्टर (जहाां पू ांजी र्डबेंचर द्वारा जुटाई जाीि है)।
(घ) धारा 51 के हि िकी गई र्र्घोा का एक रक्जस्टर।
(ङ) एक शेयर राांसफर रक्जस्टर (जहाां शेयरों द्वारा पू ांजी जुटाई जाीि है)।
(च) एक र्डबेंचर राांसफर रक्जस्टर (जहाां र्डबेंचर द्वारा पू ांजी जुटाई जाीि है)।
(छ) नक िािाि/कै श बुक।
(ज) जनरल लेजर.
(झ)र्र् े स्टॉक रक्जस्टर।
(ञ) स्टॉक रक्जस्टर।52 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (ट) सस्यि र्ऋ रक्जस्टर।
(ठ) जमा ािाि।
(र्) ब्याज ािाि।
(ढ) व्यय ािाि।
(र्) बैंक ािाि।
()ि रसी िबुक।
(र्) सस्यिों की र्ऋ पात्राि और र्ऋग्रस्ािि का रक्जस्टर।
(ध) उधार का ािाि।
(न) वाउचर फाइल।
(प) अचल सांपवत्त का रक्जस्टर।
(फ) सस्पेंस अकाउां ट रक्जस्टर।
(ब) आरक्षक्ष िननधध रक्जस्टर
(भ) लमनट्स बुक, सामान्य बैठकों और सलमनयिों की कायथवाही की ररकॉर्डंग।
(म) ऐसे अन्य ािेि और पुस्किें जो समय-समय पर रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट की जा सकीि हैं।
(2) इसके अलावा, ननम्नललख ििािोिं का ररिािव एक ववर्रिकारी और उत्पाकि सलमन िद्वारा, क्रे र्डट शाािओां के र्सा या उसके बबना ककया जाएगा: -
(क) सस्यिों द्वारा की गई रिीािरी पर बोनस का रक्जस्टर।
()ि माल बही क्जसमें स्टॉक ककए गए और बेचे गए माल का वगीकर्र होाि है। (ग) वस्ुिओां की ैिननक रिी िको शिाथने वाली रिी िपुस्कि।
(घ) बबक्री धचट।
(ङ) ैिननक बबक्री पुस्कि।
(च) सस्यिों द्वारा की गई रिी िका रक्जस्टर। 53 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
61 खातों और बदहयों को सलखने का ननदेश देने की रजजस्रार की शजतत: — रक्जस्रार
ािोिं और बदहयों ललख ििआेिश द्वारा ककसी भी सलमन िको ननयम 6 के हि िरेि जाने वाले ककसी
को ललनिे का भी या सभी ािोिं और बही को ऐसी ािरी िकि, ऐसे रूप में और ऐसे समय के
ननेिश ेिने की भीरि, जैसा वह ननेिश ेि ललनिे का ननेिश ेि सकाि है। ककसी सलमन िद्वारा ऐसा
रक्जस्रार की करने में ववफलाि के मामले में, रक्जस्रार ािोिं और बही को ललनिे के ललए अपने
शक्ति अधीनर्स् एक अधधकारी को ननयुत िकर सकाि है। ऐसे मामलों में, रक्जस्रार यह
ननधाथरर िकरने में सक्षम होगा कक वह कायथ में लगने वाले समय और इसे करने के
ललए ननयुत िअधधकारी की पररलक्ब्धयों के सांभिथ में, सलमन िद्वारा लगाए जाने वाले
शुल्क यि कर सके ।
अध्याय VIII
ऑडडट, पूछताछ, ननरीक्षण और पयषवेक्षण
62 ऑडडटसष की ननयुजतत और लेखा परीक्षा (ऑडडट) करने की प्रकयिा:- (1) सलमनयिों
लेाि परीक्षकों की के ािोिं की लेाि परीक्षा ववभागीय लेाि परीक्षकों द्वारा या समय-समय पर
ननयुक्त िऔर लेाि रक्जस्रार द्वारा ननयुत िप्रमार्ख िलेाि परीक्षकों द्वारा ऐसे ननयमों और शोिं पर
परीक्षा कराने की ककया जाएगा क्जन्हें वह उधच िसमझें:
प्रकक्रया रक्जस्रार द्वारा अधधसूधच िकोई भी सलमन िया सलमनयिों का वगथ अपने ािोिं
की लेाि परीक्षा रक्जस्रार द्वारा गदठ िप्रमार्ख िऑर्डटसथ के पैनल में से चुने
गए लेाि परीक्षक द्वारा करा सकाि है और उसके द्वारा आधधकाररक राजपत्र में
प्रकालश िककया जा सकाि है।
स्पष्टीकर्र 1 : इस अध्याय के प्रयोजनों के ललए, लेाि परीक्षा में वार्वथक या
आवधधक लेाि परीक्षा, ननरांरि या समवीि लेाि परीक्षा, टेस्ट लेाि परीक्षा, पुनः
लेाि परीक्षा और ववर्शे लेाि परीक्षा शालमल होंगे।
स्पष्टीकर्र 2 : इस ननयम के प्रयोजन के ललए, "एक प्रमार्ख िलेाि परीक्षक" में
शालमल हैं -
(क) चाटर्थथ अकाउां टेंट्स अधधननयम, 1949 के हि िएक चाटर्थथ अकाउां टेंट;
54 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY()ि ऐसा व्यक्त िक्जसके पास सहकारी ािोिं में सरकारी र्डप्लोमा या सहकारराि और अकाउां टेंसी (लेाि ववधध) में सरकारी र्डप्लोमा है;
या
(ग) एक व्यक्त िक्जसने प्रशासन के सहकारी ववभाग में एक लेाि परीक्षक के रूप में कायथ ककया है, और क्जसका नाम रक्जस्रार द्वारा हर ीिन साल में कम से कम एक बार आधधकाररक राजपत्र में उसके द्वारा बनाए और प्रकालश िप्रमार्ख ि लेाि परीक्षकों के पैनल में शालमल ककया गया है।
(2) धारा 84 के हि िलेाि परीक्षा सभी मामलों में वपछली लेाि परीक्षा के बा िसे की जाएगी और लेाि परीक्षा से ुिरां िपहले सहकारी र्वथ की आखरिी ािरी ि कि या जहाां रक्जस्रार ककसी ववलशष्ट सलमन िया सलमनयिों के वगथ के मामले में ननेिश ेिगा, वहाां रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट अन्य ािरी िकि की जाएगी।
(3) लेाि परीक्षक सलमन ि और रक्जस्रार को रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट प्रपत्र में, उसके द्वारा जाांचे गए ािोिं पर, और बैलेंस शीट और लाभ एवां हानन ािेि पर उत िािरी िऔर उस अवधध के ललए क्जसमें ािोिं की लेाि परीक्षा की गई है, एक लेाि परीक्षा ज्ञापन प्रस्ुि िकरेगा और यह बािएगा कक तया उसकी राय में और उसकी सवोत्मि जानकारी के अनुसार और उन्हें दएि गए स्पष्टीकर्र के अनुसार, उत ि ािेि ववननयम द्वारा अपेक्षक्ष ि रिीके से सभी जानकारी ेिेि हैं और सही एवां ननष्पक्ष स्विीर प्रस्ुि िकरेि हैं: ;—
(क). बैलेंस शीट के मामले में, ववत्त र्वथ के अां िमें या ककसी अन्य बा िकी ािरी िकि सलमन िके मामलों की क्र्स्न िके ािेि बनाए जाेि हैं और उसके द्वारा जाांच की जाीि है, और
()ि लाभ और हानन ािेि के मामले में, ववत् िर्वथ या लेाि परीक्षा द्वारा कवर की गई अवधध के ललए लाभ या हानन, जैसा भी मामला हो।
(4) लेाि परीक्षा ज्ञापन में कहा जाएगा; -55 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (क) तया लेाि परीक्षक ने सभी जानकारी और स्पष्टीकर्र प्राप् िकर ललएर् े जो उसकी सवोत्तम जानकारी और ववश्वास के अनुसार उसकी लेाि परीक्षा के उद्ेिश्य के ललए आवश्यकर् े;
()ि प्रत्येक सलमनि, सलमन ि के ववननयमों, ननयमों और उपननयमों के अनुसार आवश्यक ािेि और ररर्कॉथ रीिि है।
(ग) तया उसके द्वारा जाांच की गई बैलेंस शीट और लाभ एवां हानन ािाि सलमन ि की लेाि पुस्किों और ररटनथ के र्सा मेल ािेि हैं।
(5) जहाां उप-ननयम (4) में सांलिभथ ि ककसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या योग्याि के र्सा दयिा जााि है, लेाि परीक्षा ज्ञापन उत्तर के कार्रों को ननदथिष्ट करेगा।
(6) लेाि परीक्षा ज्ञापन में र्पूथ वववर्र के र्सा अनुसूधचयाां भी शालमल होंगी;—
(क) सभी लेनेिन जो ववननयमन के प्रावधानों, इन ननयमों या सलमन िके उपननयमों के ववपरी िप्रीि िहोेि हैं;
()ि वो सभी धनरालश जो बािई जानी चादहएर् ीां लेककन सलमन िद्वारा ध्यान में नहीां लाई गईं;
(ग) व्यय में या सलमन ि को ेिय धन की वसूली में कोई प्रमु ि गलीि या अननयलमािि;
(घ) सलमन िसे सांबांधध िकोई भी धन या सांपवत्त जो लेाि परीक्षक को रिाब या सांदग्धि र्ऋ प्रीि िहोीि है; और
(ङ) इस सांबांध में रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट कोई अन्य मामले।
(7) लेाि परीक्षक द्वारा ैियार ककए गए लेाि परीक्षा ज्ञापन का साराांश एक सामान्य बैठक में पढ़ा जाएगा। लेाि परीक्षा ज्ञापन इसके र्सा-र्सा सलमन ि के ककसी भी सस्यि द्वारा ननरीक्र्ष करने के ललए हमेशा उपलब्ध रहेगा। हालाांकक, रक्जस्रार यह ननेिश ेि सकाि है कक ऑर्डट ज्ञापन का कोई भी भाग, जो उसे आपवत्तजनक प्रकृ न िका प्रीि िहोाि है या थ्यिों द्वारा उधच िनहीां है, उसे हटा दयिा जाएगा और इस प्रकार हटाया गया भाग लेाि परीक्षा ज्ञापन का दहस्सा नहीां रहेगा।56 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (8) रक्जस्रार समय-समय पर उस प्रपत्र या प्रपत्रों का उल्ले िकर सकाि है, क्जसमें
सलमन िद्वारा लेाि परीक्षा के ललए ािोिं और सूचनाओां के वववर्र ैियार
ककए जाएांगे।
(9) रक्जस्रार के पास सलमन िको अन्य वववर्र, कायथक्रम ैियार करने और प्रस्ुि ि
करने के ललए ननेिश और आेिश जारी करने और ऑर्डट के सांचालन और
समापन के ललए आवश्यक ककसी भी वववर्र को माांगने की शक्तयिाां होंगी।
(10) अपनी वैधाननक लेाि परीक्षा के पूरा होने पर, लेाि परीक्षक उस सलमन िको
एक ऑर्डट वगीकर्र पत्र ेिगा, क्जसके ािोिं का उसने प्रबांधन की क्षिाि,
ववत्तीय क्र्स्न िऔर ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रेिि हुए समय-समय
पर रक्जस्रार द्वारा जारी ननेिशों के अनुसार ऑर्डट ककया है।
63 ऑडडट शुलक का पैमाना:-
लेाि परीक्षा शुल्कों (1) प्रत्येक सहकारी सलमन िको वार्वथक लेाि परीक्षा प्रर्मा पत्र प्राप् िहोने के ीिन
का पैमाना महीने के भीरि प्रशासन को ऑर्डट शुल्क का भुगािन उस सहकारी र्वथ के
ांजी पर या
ललए, क्जससे लेाि परीक्षा सांबांधध िहै, अांनमि दनि की कायथशील पू
र्वथ के ौिरान कु ल बबक्री या र्वथ के ौिरान कु ल सकल आय के आधार पर,
जैसा भी मामला हो और जैसा कक नीचे दाििया गया है, करना होगा।
ांजी पर क्रे र्डट सलमनयिाां और बैंक।
(क) कायथशील पू
()ि आवासीय सलमनयिाां : - लेाि परीक्षा वाले र्वथ के ौिरान जारी ककए गए
और वसूल ककए गए र्ऋों की कु ल रालश पर।
ांजी पर
(ग) क्रे र्डट और गैर-क्रे र्डट गनविवधधयों वाली सलमनयिाां : - कायथशील पू
या माल की बबक्री से होने वाली आय पर, जो भी अधधक हो।
(घ) वस्ुिओां का व्यापार करने वाली सलमनयिाां (जूट सलमन ि को छोडकर):-
बबक्री से प्राप् िआय पर।
(ङ) जूट सहकारी सलमनयिाां: स्वामी के रूप में बेची गई जूट की आय पर और
र्सा ही एजेंट के रूप में बेची गई वस्ुिओां पर प्राप् िकमीशन पर।
(च) पररवहन सलमनयिाां: ककराये के ौिर पर ललया गया शुल्क और वस्ुिओां
की बबक्री से प्राप् िआय पर।57 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (छ) अन्य सलमनयिाां : सकल आय पर।
ांजी,
लेाि परीक्षा शुल्क की र्गना 5 ला िरुपए कि की अधधकमि कायथशील पू
बबक्री या सकल आय की मात्रा पर, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सौ रुपए पर
30 पैसे की रि से की जाएगी, और इसके बा िप्रत्येक अगले एक सौ रुपए या
उसके दहस्से के ललए 20 पैसे की रि से र्गना की जाएगी। बैंक को छोडकर
ककसी सलमन िद्वारा ेिय अधधकमि लेाि परीक्षा शुल्क 3,000 रुपए से ज्यााि
नहीां होना चादहए। बैंक के ललए लेाि परीक्षा शुल्क 2,00,000 रुपए और ववर्पन
या अन्य फे र्रेशन के ललए 1,00,000 रुपए से अधधक नहीां होनी चादहए।
पररसमापन के हि िसलमनयिों की लेाि परीक्षा के ललए लेाि परीक्षा शुल्क
500 रुपए होगा।
(2) इस ननयम के हि िलगाए जाने वाले सभी शुल्क ववननयमन की धारा 130 में
ननदथिष्ट रिीके से वसूली योग्य होंगे।
(3) प्रशासक, अपने वववेक पर, ककसी ववर्शे सलमन िया ककसी ववर्शे वगथ की सलमन ि
द्वारा उप-ननयम (1) के हि िेिय शुल्क के पूरे या ककसी दहस्से को ककसी र्वथ
या अन्य ननदथिष्ट अवधध के ललए माफ कर सकाि है।
(4) कोई भी सलमन िया सलमनयिों का समूह क्जसके ािोिं की लेाि परीक्षा अपने
चिथ पर सहकारराि ववभाग के ककसी अधधकारी द्वारा ककया जााि है, ऐसी
सलमन िके ािोिं की लेाि परीक्षा करने के ललए लेाि परीक्षा शुल्क के भुगािन
से छू ट ीि जाएगी।
64 जांच के सलए संघीय ससमनत की मांग: - कोई भी सांघीय सलमन िअपनी सलमन िके
जाांच के ललए सांघीय ववधधव िप्रस्ािव द्वारा अधधकृ िहै, कक वह अपने से सांबद्ध ककसी भी सलमन िके
सलमन िकी माांग सांबांध में, क्जसकी जाांच की माांग की गई है, धारा 86 के हि िजाांच करने के ललए
आधार ननधाथरर िकरेि हुए रक्जस्रार को एक माांग प्रस्ुि िकर सकीि है। ऐसी माांग
की एक प्रन िउस सलमन िको ीि जाएगी, क्जसके सांबांध में जाांच की माांग की गई
है।
65 ािरा 93 के तहत र्दोी प्रवतषकों आदद के णखलाफ क्षनत का आकलन करने की
धारा 93 के हि ि प्रकयिा:- (1) धारा 93 में या ककसी अन्य में सांलिभथ ि ररपोटथ प्राप् ि होने पर,
ोिर्ी प्रवथिकों आद ि रक्जस्रार या उसके द्वारा अधधकृ िकोई अन्य व्यक्त िअगर आवश्यक समझाि
के खलिाफ क्षन ि है ोि वह उस व्यक्त िके खलिाफ जाांच कर सकाि है, क्जसने एक सलमन िके 58 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY का आकलन करने सांगठन या प्रबांधन में कोई दहस्सा ललया है या सलमन िके ककसी मृि, भूपिूवथ
की प्रकक्रया या वथिमान अधधकारी ने सलमन िके धन या सांपवत्त का ुिरुपयोग ककया है या
सलमन िके ककसी धन या सपांवत्त के ललए ेिनािर या जवाबेिह है, या सलमन िके
मामले में कािचार या ववश्वासघा िककया है।
(2) उप-ननयम (1) के हि ि आगे की पूछािछ पूरी होने पर, जहाां आवश्यक हो,
रक्जस्रार या उसके द्वारा अधधकृ िव्यक्त िसांबांधध िव्यक्त िया व्यक्तयिों को
एक नोदटस जारी करेगा, क्जसमें उसे या उन्हें गल ि आवेनि, प्रनधिार्र के
कृ त्यों, कािचार या ववश्वासघा िका वववर्र और उसमें शालमल उसके या उनकी
ेिनािरी की सीमा का उल्ले िहोगा। नोदटस जारी होने की ािरी िसे 15 दनिों
के भीरि अपने बचाव में बयान ेिने के ललए उसे या उन्हें बुलाया जाएगा।
(3) उप-ननयम (2) में ननदथिष्ट बयानों की प्राक्प् ि पर, रक्जस्रार या उसके द्वारा
अधधकृ िव्यक्त िआरोप यि करेगा, यद िवह सांुिष्ट है कक व्यक्त िया व्यक्तयिों
को उत्तराियी ठहराने के ललए उधच िआधार है।
(4) आरोप यि होने के बा ि सांबांधध ि व्यक्त ि या व्यक्तयिों से बचाव में अपना
बयान ेिने और स्ाििवेजी या मौखकि साक्ष्य बािने के ललए कहा जाएगा, क्जसे
वह पेश करना चाहाि है। यद िबा िमें आवश्यक समझा जाए ोि रक्जस्रार या
उसके द्वारा अधधकृ िव्यक्त िअन्य स्ाििवेजी या मौखकि साक्ष्य प्रस्ुि िकरने
की अनुमन िेि सकाि है।
(5) इसके बा ि रक्जस्रार या उसके द्वारा अधधकृ ि व्यक्त ि सलमन ि या सांबांधध ि
व्यक्त िया व्यक्तयिों द्वारा दएि गए सबूोिं को जिथ करेगा और उनके द्वारा
प्रमार्ख िककए गए स्ाििवेजों को ररर्कॉथ पर लेगा और उसके बा िोिनों पक्षों
की लिीलें सुनने के ललए एक ािरी ियि करेगा।
(6) उप-ननयम (5) के हि िसुनवाई के ललए ननधाथरर िदनि पर, रक्जस्रार या उसके
द्वारा अधधकृ िव्यक्ति, लिीलें सुनेगा और उसी दनि या सुनवाई पूरी होने की
ािरी िसे साठ दनिों के भीरि उसके द्वारा यि की गई ककसी भी ािरी िपर
अपना अांनमि फै सला सुना सकाि है। इस प्रकार यि की गई ािरी ि पर,
रक्जस्रार या, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा अधधकृ िव्यक्त िअपना अांनमि
थगािन या उसके द्वारा ननदथिष्ट रि पर ब्याज
आेिश ेिगा या ोि धन के पुनभु
के र्सा सांपवत्त को सलमन ि को वापस करने का आेिश ेिगा या सलमन ि की
सांपवत्त में ुिरुपयोग, प्रनधिार्र, ुिराचार या ववश्वासघा िके उल्लांघन के सांबांध में 59 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY मुआवजे के रूप में ऐसी रालश, जो ननधाथरर िकी जा सकीि है, का योगािन करने
का आेिश ेि सकाि है या सलमन िकी ओर से प्रस्ुि िािवे को अस्वीकार कर
सकाि है।
(7) रक्जस्रार या उसके द्वारा अधधकृ िव्यक्ति, इस ननयम के हि िअपने आेिश
में कायथवाही की लाग िके भुगािन के ललए या ऐसी लाग िके ककसी भी दहस्से
का, क्जसे वह उधच िसमझे, भुगािन करने के ललए कह सकाि है।
(8) रक्जस्रार या उसके द्वारा अधधकृ िव्यक्त िउप-ननयम (6) के हि िअपने आेिश
की एक प्रन िसांबांधध िपक्ष को उस ािरी िसे सि दनिों के भीरि प्रस्ुि िकरेगा,
क्जस दनि वह अपना अांनमि आेिश ेिाि है।
66 कें द्र शाससत प्रदेश में संघीय ससमनतयों की देखरेख के सलए ािरा 95 के तहत ससमनत
का गठन:-
कें द्र शालस िप्रेिश (1) ववननयमन के हि िपांजीकृ ि सांघीय सहकारी सलमनयिों की ेिरिे िके ललए,
में सांघीय सलमनयिों प्रशासक ननम्नललख ििीिन व्यक्तयिों की एक सलमन िका गठन कर सकाि
की ेिरिे िके ललए है:
धारा 95 के हि ि
सलमन िका गठन (क) प्रशासन के अधधकाररयों में से नामाांकक िएक ऐसा व्यक्ति, जो कें द्र शालस ि
प्रेिश लक्षद्वीप प्रशासन में ननेिशक स्रि के अधधकारी का प िसांभाल रहा
है या सांभाल चुका है।
()ि लक्षद्वीप प्रशासन के अधधकाररयों में से एक व्यक्त िको नामाांकक िककया
जा सकाि है, जो इस कें द्र शालस िप्रेिश में ककसी भी सांघीय सलमन िमें
वररष्ठ कायथकारी के रूप में ननेिशक का प िसांभाल रहा है या सांभाल चुका
है, और प्रशासक की राय में उसके पास पास कृ र्व उत्पानि, प्रसांस्कर्र,
ववर्पन, उपभोताि गनविवधध या सावथजननक ववर्रि प्र्राली से सांबांधध ि
पयाथप् िज्ञान और अनुभव है।
(ग) एक व्यक्त िजो कम से कम ोि र्वथ की अवधध के ललए सहकारराि ववभाग
में उप रक्जस्रार या इससे ऊपर के प िपर रहा हो या कम से कम पाांच
र्वथ की अवधध के ललए सहकारी सलमनयिों के सहायक रक्जस्रार या इससे
ऊपर के प िपर कायथर िरहा हो।
(2) (क) उपननयम (1) के र् ािं (क) के हि िनालम िव्यक्त िसलमन िका अध्यक्ष
होगा, 60 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ()ि उप-ननयम (1) के हि िनामाांकक िव्यक्त िअधधकमि ीिन र्वथ की अवधध कि
या प्रशासक द्वारा ननदथिष्ट आेिश कि के ललए प िपर बना रहेगा:
बशेि इस प्रकार नामाांकक िव्यक्त िकायथकाल की समाक्प् िपर पुननाथमाांकन के
ललए पात्र होंगे।
(3) सलमन िइसके ललए ननयम बना सकीि है
(क) इसकी आांरिरक कायथप्र्राली: और
()ि इसके कायथ को पूरा करने के ललए आवश्यक कोई अन्य मामला।
(4) सलमन िअपना कायथ सहकारराि ववभाग के पयथवेक्र्ष और ननयांत्र्र के अधीन
करेगी और प्रशासक द्वारा समय-समय पर दएि गए ननेिशों का पालन करेगी।
अध्याय IX
वववाद
67 नामांककत व्यजततयों का बोडष:-
नामाांकक िव्यक्तयिों जहाां रक्जस्रार धारा 98 के हि िनामाांकक िव्यक्तयिों का एक र्बोथ ननयुत िकराि
का र्बोथ है, वह नामाांकक िव्यक्तयिों में से एक को र्बोथ का अध्यक्ष ननयुत िकरेगा। इस
प्रकार ननयुत िअध्यक्ष र्बोथ के पास आए वववा िकी सुनवाई की ािरीि, समय और
र्स्ान यि करेगा और वववा िके ननपटान के सांबांध में आवश्यक पत्राचार करेगा।
68 नामांककत बोडष के नामांककत व्यजतत की योग्यताएं: - कोई भी व्यक्त िनामाांकक िर्बोथ
नामाांकक िर्बोथ के के नामाांकक िसस्यि के रूप में ननयुक्त िके ललए पात्र नहीां होगा, जब कि कक वह-
नामाांकक िव्यक्त ि (1) जूननयर लसववल जज से कम रैंक का न्यानयक प िधार्र नहीां कर रहा या
की योग्यािएां कर चुका है; या
(2) कम से कम सि र्वथ कि अधधवताि या वकील के रूप में काम ककया हो;
या
(3) भार िमें ववधध द्वारा र्स्ावप िववश्वववद्यालय से कानून की र्डग्री रािि
है; और
(4) सहकारी सलमनयिों के सहायक रक्जस्रार या इसके समकक्ष प िपर कम से
कम पाांच साल कि काम ककया हो, या
(5) सहकारी सलमनयिों के उप रक्जस्रार के रूप में काम ककया है, 61 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (6) कोई भी व्यक्त िपैंसठ र्वथ की आयु प्राप् िकरने के बा िनामाांकक िर्बोथ के
नामाांकक िर्बोथ का प िधार्र नहीां करेगा या प िपर बना नहीां रहेगा।
69 वववाद का संदभष: (1) ववननयमन की धारा 96 के हि िककसी भी वववा िका रक्जस्रार
वववा िका सांभिथ को सांभिथ प्रपत्र एम में ललख ििरूप में दयिा जाएगा।
(2) ककसी भी वववा िके मामले में पररसीमा अवधध की र्गना करेि समय, जून,
जुलाई, अगस् िऔर लसािंबर के सभी या ककसी भी महीने को बाहर राि जाएगा।
(3) जहाां भी आवश्यक हो, रक्जस्रार वववा िको सांलिभथ िकरने वाले पक्ष से कायथवाही
को आगे बढ़ाने से पहले सांबांधध िररर्कॉथ की एक प्रमार्ख िप्रनि, क्जस पर वववा ि
आधारर िहै और ऐसे अन्य बयान या ररर्कॉथ प्रस्ुि िकरने की आवश्यकाि हो
सकीि है, जो उसके ललए आवश्यक हो सकेि हैं, ऐसे स्ाििवेज प्रस्ुि िकरने
को कह सकाि है।
70 सुनवाई की प्रकयिा और फै सला: -
सुनवाई की प्रकक्रया (1) नर्नथय लेने वाला प्राधधकारी भाग लेने वाले पक्षों और गवाहों के साक्ष्यों और
और फै सला इस प्रकार जिथ ककए गए साक्ष्यों पर और ोिनों पक्षों द्वारा प्रस्ुि िककए गए
ककसी भी स्ाििवेजी साक्ष्य पर ववचार करने पर अांग्रेजी या क्षेत्रीय र्भाा में एक
सांक्षक्षप् िनोट ररर्कॉथ करेगा। इसके बारे में फै सला न्याय, जाांच और वववेक के
अनुसार दयिा जाएगा और इसे ललख िि रूप में प्रस्ुि ि ककया जाएगा। ऐसा
नर्नथय या ोि ुिरां िया आने वाली ककसी ािरी िपर ुिली अािल िमें दयिा
जाएगा, क्जसकी सांबांधध िपक्षों को उधच िसूचना ीि जाएगी।
(2) यद िववधधव िलिब या उपक्र्स् िहोने के ललए सूधच िककया गया कोई भी पक्ष
उपक्र्स् िहोने में ववफल रहाि है, ोि वववा िका नर्नथय लसववल प्रकक्रया सांदहाि,
1908 के आेिश 9 के प्रासांधगक प्रावधानों के अनुसार ककया जा सकाि है।
(3) जहाां नर्नाथयक प्राधधकारी नामाांकक ि व्यक्तयिों का एक र्बोथ है क्जसमें ोि
नामाांकक िव्यक्तयिों का र्बोथ शालमल है और यद िनर्नथय के सांबांध में उनकी
राय लभन्न होीि है, ोि नर्नथय प्राधधकारी अपनी असहमन िके नोट्स के र्सा
मामले को रक्जस्रार को वापस कर ेिगा और उसके बा ि वववा ि का नर्नथय
रक्जस्रार द्वारा स्वयां ककया जा सकाि है या मामले को नर्नथय के ललए ीिन
नामाांकक िव्यक्तयिों के नए र्बोथ को भेजा जा सकाि है।
(4) नर्नथय के बारे में ववलभन्न पक्षों को ननम्न रिीके से सूधच िककया जाएगा 62 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (क) फै सला सुनाना; या
()ि अगर ककसी पाटी को नर्नथय की नर्धि उधच िसूचना नहीां ीि गई है और
वह पाटी उस नर्धि पर अनुपक्र्स् िरही है ोि उसे पांजीकृ र् िाक से सूधच ि
ककया जा सकाि है।
(ग) अगर ककसी पाटी को नर्नथय की नर्धि उधच िसूचना ीि गई है और वह
पाटी उस नर्धि पर अनुपक्र्स् िरही है ोि उसे साधार्रर् ाक से सूधच ि
ककया जा सकाि है।
(5) मामले के नर्नथय के बाि, यद िनर्नाथयक प्राधधकारी एक नामाांकक िव्यक्त िया
नामाांकक िव्यक्तयिों का र्बोथ है ोि वह मामले के सभी कागजा िरक्जस्रार को
लौटा ेिगा।
वववाोिं पर नर्नथय 71 वववादों पर ननणषय लेने की सारांश प्रकयिा : - (1) धारा 99 की उप-धारा (7) के
लेने की साराांश प्रावधानों के अधीन, ननम्नललख िि वववा ि इस ननयम के हि ि ननधाथरर ि साराांश
प्रकक्रया रिीके से यि ककया जाएगा, यद िवववाकिािथ ऐसा चाहाि है। र्अाथ:ि —
ांर्ी, ववननमय बबल या बॉर्न् पर ब्याज सदह िर्ऋ की वसूली के
(क) वचन पत्र, हु
ललए कोई वववाि, जहाां ऐसे साधन के हि िया उप कानूनों के हि िसहमन ि
हो;
()ि एक ननक्श्च िरालश की वसूली के ललए कोई वववाि, र्ऋ के रूप में, ब्याज या
ब्याज के बबना, ललख ििअनुबांध के रूप में उत्पन्न, लेककनर् ािं या गारांटी के
अलावा;
(ग) बेची गई और ववरिर िकी गई वस्ुिओां के मूल्य की वसूली के ललए उत्पन्न
कोई वववाि, जहाां रि, र्गुवत्ता औऱ मात्रा को ललख िि रूप में स्वीकार ककया
गया है;
थगािन, र्ऋ पर
(घ) आवास सलमन िके ककसी सस्यि द्वारा ककसी र्ऋ के पुनभु
ब्याज, भूलम ककराया, र्स्ानीय प्राधधकारी कर, र्ू बीि ननधध, जल शुल्क, ववद्यु ि
शुल्क, मरम्मि, ररिािव और ररिािव शुल्क या सलमन िद्वारा प्रािन की गई
अन्य सेवाओां के ललए शुल्क और इस रिह के बकाये पर भुगािन पर ब्याज
सांबांधी ललख ििसमझौेि या उपननयमों या ककरायेािरी ननयमों के हि िककसी
वववा िमें बकाये की वसूली से जुडे मामले.
63 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(2) ऐसे मामलों में, वववाकिािथ, सामान्य र्कनों के अनरिरति, ननम्नललख ििर्कन ेिंगे कक:-
(क) कक वववाकिािथ का ािवा के वल पररसमापन वाली धनरालश की वसूली के ललए है और इस वववा िमें इस ननयम के ाियरे से परे ककसी अन्य राह िका ािवा नहीां ककया गया है;
()ि वववाकिािथ का मानना है कक उसके ािवे का कोई वैध या वास्विवक बचाव नहीां है।
(3) ऐसे मामलों में, प्रनद्विांद्वी ािवे का बचाव करने का हकािर नहीां होगा, और वववाकिािथ अनुरोध के अनुसार अपने पक्ष में फै सला और रक्जस्रार या न्यायालय द्वारा ीि जाने वाली लाग िके ललए ऐसी रालश का हकािर होगा।
(4) (क) नोदटस लमलने के सि दनिों के भीरि प्रनद्विांद्वी को रक्जस्रार या न्यायालय से ािवे के ललए उपक्र्स् िहोने और बचाव करने की अनुमन िप्राप् िकरने के ललए कहा जाएगा, ािवे का बचाव करने में रुधच रनिे वाले प्रनद्विांद्वी या ववरोधधयों को रक्जस्रार या न्यायालय जैसा भी मामला हो, के समक्ष आवेनि करना होगा, एक हलफनामे या बचाव की एक र्र्घोा द्वारा, उन थ्यिों को ननधाथरर िककया जाएगा क्जन पर वह भरोसा कराि है और कौन से ववचार्रीय मुद्ेि उठने की सांभावना है। प्रनद्विांद्वी को ऐसे आवेनि में अपने किथ का सर्मथन करने वाले सभी स्ाििवेजों का ुिलासा करना होगा और जहाां कि सांभव हो ऐसे स्ाििवेजों की प्रनयिाां सांलग्न करनी होंगी क्जन्हें वह अपने दृक्ष्टर्को से महत्त्वर्पूथ मानाि है। ऐसे आवेनि की एक प्रन िवववाकिािथ को ीि जाएगी और उसे हलफनामे या र्र्घोा के रूप में प्रत्युत्तर ािखलि करने और नर्नथय लेने वाले प्राधधकारी के समक्ष ऐसी सामग्री रनिे का अधधकार होगा, जो उसकी राय में उसके किों का सर्मथन करीि हो।
()ि रक्जस्रार या न्यायालय, हलफनामे और र्र्घोाओां को पढ़ने और पादटथयों और उनकी लिीलों को सुनने और उनके भरोसे वाले और प्रस्ुि िककए गए स्ाििवेजों पर ववचार करने के बा िपररक्र्स्नयिों को ेिेिि हुए बबना शथि या ऐसे ववरोधधयों को बचाव करने के ललए नर्नथय लेने वाला प्राधधकारी पररक्र्स्नयिों और मामले के थ्यिों के आधार पर र्योधच िफै सला पारर िकर सकाि है या अनुमन िेि सकाि है। रक्जस्रार या बचाव की अनुमन िेिने वाला न्यायालय भी ननेिश ेिगा और ललख ििबयान ािखलि करने के ललए समय सीमा और सुनवाई की ािरी ि 64 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY यि करेगा। कु छ को राह िकी अनुमन िीि जा सकीि है और अन्य पक्षों को
इससे इनकार ककया जा सकाि है। यद िककसी प्रनद्विांद्वी को राह िीि जाीि
है और उसका अनुपालन नहीां ककया जााि है, ोि नर्नाथयक प्राधधकारी उसके
खलिाफ एक आेिश पारर िकर सकाि है, जैसे कक उसे राह िनहीां ीि गईर् ी।
(ग) यद िक्जन शोिं पर बचाव के ललए राह िीि गई है, उनका अनुपालन ककसी
प्रनद्विांद्वी द्वारा नहीां ककया जााि है, ोि रक्जस्रार या न्यायालय उसके खलिाफ
एक आेिश पारर िकर सकाि है, जैसे कक उसे राह िनहीां ीि गईर् ी।
(घ) रक्जस्रार या न्यायालय योग्य मामले के ललए, ककसी मामले की रक्षा के ललए
राह िके मद्ेिनजर आवेनि करने में हुई ेिरी को माफ कर सकाि है।
(ङ) ववर्शे पररक्र्स्नयिों में, रक्जस्रार या न्यायालय आेिश को रद् िकर सकाि है,
और आवश्यक होने पर ननष्पानि को रोक सकाि है या रद् िकर सकाि है,
और प्रनद्विांद्वी को वववा िमें उपक्र्स् िहोने और बचाव करने की अनुमन िेि
सकाि है। ऐसा नर्नथय लेने वाले प्राधधकारी को उधच ि लगने की क्र्स्न ि में
ककया जााि है। यह ऐसी शोिं पर कर सकाि है, जो वह उधच िसमझे।
72 सम्मन, नोदटस और सम्मन/नोदटस को तामील करने का तरीका :- (1) ववननयमन
सम्मन, नोदटस के हि िजारी ककए गए प्रत्येक समन/नोदटस को उस अधधकारी की मुहर, यद ि
और सम्मन/नोदटस कोई हो, द्वारा प्रमार्ख िककया जाएगा क्जसके द्वारा इसे जारी ककया गया है
को ािमील करने और ऐसे अधधकारी या उसके द्वारा इस सांबांध में ललख ििरूप से अधधकृ िककसी
का रिीका व्यक्त िद्वारा हस्ािक्षर ककए जाएांगे।
इसमें लिब ककए गए व्यक्त िको ननदथिष्ट समय और र्स्ान पर उत िअधधकारी के
सामने उपक्र्स् िहोने की आवश्यकाि होगी, और यह ननदथिष्ट करना होगा कक
तया उसकी उपक्र्स्न िसाक्ष्य ेिने के ललए, या स्ाििवेज़ प्रस्ुि िकरने के ललए
या ोिनों उद्ेिश्यों के ललए आवश्यक है; और कोई ववर्शे स्ाििवेज़, क्जसका
उत्पानि आवश्यक है, सम्मन में उधच िसटीकाि के र्सा वर्खथ िककया जाएगा।
(2) ककसी भी व्यक्त िको साक्ष्य ेिने के ललए बुलाए बबना स्ाििवेज़ पेश करने के
ललए बुलाया जा सकाि है, और ककसी भी व्यक्त िको के वल स्ाििवेज़ पेश करने
के ललए बुलाया गया है, ोि यद िवह व्यक्तगि िरूप से उपक्र्स् िहोने के बजाय
ऐसे स्ाििवेज प्रस्ुि िकर ेिाि है ोि मान ललया जाएगा कक उसने सम्मन का
अनुपालन ककया है।65 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3) ककसी भी व्यक्त िपर ववननयमन के हि िसमन की ािमील ननम्नललख ििमें से ककसी भी रिीके से प्रभावव िहो सकीि है :-
(क) ऐसे व्यक्त िको ेिकर या पेश करके ; या
()ि यद िऐसा व्यक्त िनहीां लमलाि है, ोि इसे उसके अांनमि ज्ञा िननवास र्स्ान या व्यवसाय पर छोड कर या उसके पररवार के ककसी वयस्क सस्यि को ेिकर या सौंपकर; या
(ग) यद िऐसे व्यक्त िका पाि रक्जस्रार या अन्य अधधकृ िव्यक्त िको पाि हो ोि उसे पांजीकृ र् िाक से भेजकर; या
(घ) यद ि उपरोत ि में से कोई भी साधन उपलब्ध नहीां है, ोि इसे उसके अांनमि ज्ञा ि ननवास र्स्ान या व्यवसाय के ककसी ववलशष्ट भाग में सूचना धचपकाकर
(ङ) यद िपक्ष या गवाह सम्मन या नोदटस लेने से बचाि है या उसे स्वीकार करने से इनकार कराि है, या पक्ष या गवाह का दठकाना ज्ञा िनहीां है, ोि समन या नोदटस की एक प्रन िपक्ष या गवाह के अांनमि ज्ञा िननवास पर धचपकाकर ीि जा सकीि है, और यद िऐसा पाि ज्ञा िनहीां है, ोि सम्मन या नोदटस ग्राम पांचाय िके कायाथलय या उस कस्बे या शहर के नगरपाललका कायाथलय में धचपकाया जा सकाि है जहाां ऐसी पाटी या गवाह के अांनमि ननवास के बारे में पाि हो या ककसी भी र्स्ानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा भी ऐसा ककया जा सकाि है।
(4) जहाां सेवा ेिने वाला अधधकारी प्रनविाीि को व्यक्तगि िरूप से या उसकी ओर से ककसी एजेंट या अन्य व्यक्त िको सम्मन की प्रन िेिाि है, ोि ऐसे मामलों में दएि गए मूल सम्मन की पावीि पर उस व्यक्त िके हस्ािक्षर की आवश्यकाि होगी क्जसे प्रन िइस प्रकार सौंपी गई है।
(5) सेवा ेिने वाला अधधकारी उन सभी मामलों में, क्जनमें उप-ननयम (4) के हि ि सम्मन ािमील ककया गया है, मूल सम्मन पर ररटनथ भेजेगा क्जसमें समय जब सम्मन ािमील ककया गया और रिीके का उल्ले िहोगा, र्सा ही सम्मन पाने वाले व्यक्त िऔर गवाह का नाम और पाि होगा क्जससे उनकी पहचान जादहर हो।66 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (6) जहाां प्रनविाीि एक सावथजननक अधधकारी है या र्स्ानीय प्राधधकारी का कमथचारी है, ोि सम्मन जारी करने वाला अधधकारी, यद िऐसा प्रीि िहोाि है कक साराांश सबसे सुववधाजनक रिीके से दयिा जा सकाि है, ोि इसे सेवा या प्रनविाीि के ललए पावीि के ललए पूवथ-भुगािन के र्सा पांजीकृ र् िाक से उस कायाथलय के प्रमु िको भेज सकाि है, क्जसमें वह कायथर िहै। इसमें प्रनविाीि द्वारा रीि जाने वाली एक प्रन िभी होगी।
73 ािरा 100 के अंतगषत कु कष की गई संपवत्त की असभरक्षा की प्रकयिा :- (1) जहाां कु कथ की जाने वाली सांपवत्त ेिनािर के कब्जे में कृ र्व उपज के अलावा चल सांपवत्त है, कु की वास्विवक जब्ीि द्वारा की जाएगी और कु की करने वाला अधधकारी सांपवत्त को अपने कब्जे में या अपने ककसी सहयोगी के कब्जे में या अधीनर्स्ों, या ररसीवर के , यद िककसी को उप-ननयम (2) के हि िननयुत िककया गया है, उसके कब्जे में रेिगा और वह उसकी उधच िअलभरक्षा के ललए क्जम्मेािर होगा:
बशेि कक जब् िकी गई सांपवत्त के शीघ्र और प्राकृ नकि क्षय की सांभावना हो, या जब इसे कब्जे में रनिे का चिथ इसके मूल्य से अधधक होने की सांभावना हो, ोि कु की करने वाला अधधकारी इसे ुिरां िबेच सकाि है।
(2) जब धारा 100 के हि ि सशथि कु की का आेिश ेिने वाले अधधकारी को यह उधच िऔर सुववधाजनक लगाि है, ोि वह उस धारा के हि िकु कथ की गई चल सांपवत्त की ननगरानी के ललए एक ररसीवर ननयुत िकर सकाि है और उसके कथिव्य और ािनयत्व लसववल प्रकक्रया सांदहाि, 1908 की पहली अनसूची के आेिश एतसएल के हि िननयुत िररसीवर के समान होंगे।
(3) (क) कु कथ की जाने वाली सांपवत्त अचल होने की क्र्स्न ि में, कु की एक आेिश द्वारा की जाएगी जो ेिनािर को ककसी भी रिह से सांपवत्त को र्स्ानाांरिर ि करने या वसूली करने से रोकीि है और सभी व्यक्तयिों को ऐसे हस्ािांर्रि या वसूली से कोई लाभ लेने से रोकीि है।
()ि आेिश को ऐसी सांपवत्त पर या उसके आस-पास ककसी र्स्ान पर ढोल बजाकर या अन्य पारांपररक रिीके से घोर्व िककया जाएगा, और आेिश की एक प्रन ि सांपवत्त के एक ववलशष्ट भाग और ग्राम पांचाय िके एक ववलशष्ट भाग पर, जहाां सांपवत्त पर प्रशासन को राजस्व दयिा जााि है, क्जले के कलेतटर के कायाथलय में और उप कलेतटर या ककसी अन्य राजस्व अधधकारी के कायाथलय में भी क्जसके अधधकार क्षेत्र में सांपवत्त क्र्स् िहै, आेिश चस्पा ककया जाएगा। 67 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
74 ननष्पादन कायषवाही के दौरान ककसी व्यजतत द्वारा दी गई ककसी भी सुरक्षा की
वसूली के सलए संपवत्त की कु की और बबीि की प्रकयिा:- ननयम 71 और 73 में
ननधाथरर िप्रकक्रया ननष्पानि कायथवाही के ौिरान ककसी व्यक्त िद्वारा ीि गई ककसी
भी सुरक्षा की वसूली के ललए सांपवत्त की कु की और बबक्री के ललए लागू होगी।
75 संपवत्त की बबीि न होने पर ननणषयों को लागू करने और ननष्पादन की लागत की
वसूली की प्रकयिा: -
(1) धारा 102 के हि िअपील की अवधध की समाक्प् िके बाि, धारा 100 या धारा
101 के हि ि नर्नाथयक प्राधधकारी द्वारा पारर ि प्रत्येक आेिश या नर्नथय
रक्जस्रार द्वारा सलमन िया सांबांधध िपक्ष को इस ननेिश के र्सा भेजा जाएगा
कक इसे ुिरां िधारा 103 के प्रावधानों के हि िननष्पाद ििककया जाना चादहए।
(2) यद िनर्नथय के हि िेिय रालश ुिरां िवसूल नहीां की जाीि है या आेिश का
पालन नहीां ककया जााि है, ोि नर्नथय या जैसा भी मामला हो, आेिश को सलमन ि
या सांबांधध िपक्ष द्वारा धारा 103 के हि िप्रर्मा पत्र जारी करने के ललए
रक्जस्रार द्वारा माांगी गई आवश्यक अन्य सभी जानकारी के र्सा ननष्पानि
के ललए एक आवेनि भेजा जाएगा। आवेकि को यह बािना होगा कक तया वह
नर्नथय को ननष्पाद ििकरना चाहाि है या जैसा भी मामला हो, धारा 103 के
हि िलसववल कोटथ या कलेतटर के माध्यम से सुनवाई चाहाि है।
(3) धारा 102 के हि िअपील में पारर िप्रत्येक आेिश को उप-ननयम (2) के हि ि
ननधाथरर िरिीके से ननष्पाद ििककया जाएगा।
(4) जब उत िधारा में ननदथिष्ट ककसी आेिश के ननष्पानि में धारा 103 के हि ि
वसूली की जाीि है और ऐसे ननष्पानि में सांपवत्त नहीां बेची जाीि है, ोि रक्जस्रार
ऐसी वसूली के चिों को ुि िके द्वारा ननधाथरर िपैमाने के अनुसार चूक करने
वाले पक्ष द्वारा भुगािन करने का आेिश ेि सकाि है, जो कु ल बकाया ेिय
रालश के 10 प्रनशि िसे अधधक नहीां होगा।
76 संपवत्त का हस्तांतरण: -
सांपवत्त का (1) जब धारा 103 के हि िननष्पाद ििककए जाने वाले आेिश के ननष्पानि में ककसी
हस्ािांर्रि सांपवत्त को उसकी ओर से ककसी व्यक्त िको नहीां बेचा जा सकाि है या कु छ
लोग रिीािरों के सामने नामाांकन का ािवा पेश नहीां कर पाेि हैं, और ऐसी 68 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY सांपवत्त चूककािथ के कब्जे में है, या उत ि धारा 103 के हि ि रक्जस्रार या पररसमापक द्वारा प्रर्मा पत्र जारी करने के बा िचूककािथ द्वारा ववरोध ककया जााि है, बि ननष्पानि का सांचालन करने वाला अधधकारी क्जनिी जल्ीि हो सके न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार को और उस सलमन िको सभी थ्यिों की जानकारी ेिगा, क्जसने उत ि आेिश के ननष्पानि के ललए आवेनि ककया र्ा।
(2) उप-ननयम (1) के हि ि ररपोटथ प्राप् ि होने पर सलमन ि ररपोटथ प्राप् ि होने की ािरी िसे छह महीने के भीरि या ककसी ववर्शे मामले में पयाथप् िकार्रों से न्यायालय या कलेतटर या रक्जस्रार द्वारा प्रािन की गई अनरिरत िअवधध के भीरि, जैसा भी मामला हो, न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार को ललख िि रूप में एक आवेनि प्रस्ुि िकरेगी, क्जसमें उन ननयमों और शोिं को बािया जाएगा क्जन पर वह ऐसी सांपवत्त को लेने के ललए सहम िहै।
(3) उप-ननयम (2) के हि िप्राप् िहोने वाले आवेनि पर, चूककािथ और सांपवत्त में रुधच रनिे वाले सभी ज्ञा िव्यक्तयिों को, क्जनके नाम अधधकारों के ररर्कॉथ में सांपवत्त में कोई रुधच रनिे वाले व्यक्त िके रूप में दाििई ेिेि हैं, को इक्च्छ ि हस्ािांर्रि के बारे में सूचना भेजी जाएगी।
(4) इस रिह की सूचना की प्राक्प् िपर, चूककािथ या ऐसी सांपवत्त का माललक कोई भी व्यक्ति, या धारा 103 के हि िप्रर्मा पत्र जारी होने की ािरी िसे पहले अक्जथ िर्शीथक के आधार पर उसमें रुधच रािि है, सूचना प्राक्प् िकी ािरी िसे एक महीने के भीरि, न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार, जैसा भी मामला हो, के पास सलमन िको भुगािन के ललए आेिश के हि िेिय रालश के बराबर रालश, और न्यायालय या कलेतटर द्वारा इस सांबांध में ननधाथरर िकी गई लाग ि और अन्य आकक्स्मक व्यय पर ब्याज और अनरिरत िसभी रालश का भुगािन करना होगा।
(5) उप-ननयम (4) के हि िरालश जमा करने में चूककािथ, या सांपवत्त में रुधच रनिे वाले ककसी भी व्यक्ति, या सांपवत्त में कोई भी दह िरनिे वाले ककसी भी व्यक्त ि की ववफलाि पर, न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार, जैसा भी मामला हो, सांपवत्त को प्रपत्र एन में प्रर्मा पत्र में बािई गई शोिं पर सलम न िको हस्ािांरिर ि करने का ननेिश ेिगा। र्सा ही, ऐसी वसूली के ललए चूक करने वाले पक्ष से69 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY उसके द्वारा ननधाथरर िपैमाने के अनुसार भुगािन ललया जाना चादहए, जो कु ल लमलाकर बकाया रालश के 10 प्रनशि िसे अधधक नहीां होना चादहए।
(6) उप-ननयम (5) के हि ि दएि गए प्रर्मापत्र में यह बािया जाएगा कक तया सांपवत्त चूककािथ से ेिय रालश की र्पूथ या आांलशक सांुिक्ष्ट के र्सा सोसायटी को हस्ािांरिर िकी गई है।
(7) यद िसांपवत्त चूककािथ से ेिय रालश की आांलशक सांुिक्ष्ट पर सलमन िको हस्ािांरिर ि की जाीि है, धारा 103 में ननधाथरर िरिीके से सलमन िद्वारा रक्जस्रार द्वारा हस्ािक्षरर िप्रर्मा पत्र प्रस्ुि िकरने पर, न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार, जैसा भी मामला हो, सलमन िके ललए ेिश बकाया रालश की वसूली करेगा।
(8) उप-ननयम (5) के हि िसांपवत्त का हस्ािांर्रि ननम्नानुसार प्रभावव िहोगा
(क) चल सांपवत्त के मामले में
(i) जहाां सांपवत्त स्वयां चूककािथ के कब्जे में है या न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार की ओर से कब्जा कर ललया गया है, उसे सलमन िको सौंप दयिा जाएगा;
(ii) जहाां सांपवत्त चूककािथ की ओर से ककसी व्यक्त िके कब्जे में है, बि उस सांपवत्त का हस्ािांर्रि कब्जे वाले व्यक्त िको सीधे सूचना ेिकर की जाएगी। इस सूचना में उसे सलमन ि को वास्विवक शाांनर्पिूथ कब्जा ेिने का ननेिश दयिा जाएगा और उसे सांपवत्त का कब्जा ककसी अन्य व्यक्त िको ेिने से रोका जाएगा;
(iii) सलमन िकी ओर से कब्जा लेने के ललए सलमन िद्वारा अधधकृ िव्यक्त ि को सांपवत्त हस्ािांरिर िकी जाएगी।
(ि) अचल सांपवत्त के मामले में,
(i) जहाां सांपवत्त एक बढ़ीि हुई या डिी फसल है। बि इसे काटने और इकट्ठा करने से पहले सलमन िको सौंपा जा सकाि है और सलमन िभूलम पर प्रवेश करने और फसल को काटने और इकट्ठा करने के उद्ेिश्य से वह सब करने की हकािर होगी जो इसके ललए जरूरी है;
(ii) जहाां सांपवत्त चूककािथ के कब्जे में है या उसकी ओर से ककसी व्यक्त ि के कब्जे में है या धारा 103 के हि ि प्रर्मा पत्र जारी होने के बा ि 70 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY चूककािथ द्वारा ैियार अधधकार (टाइटल) के हि िािवा करने वाले ककसी व्यक्त ि के कब्जे में है, न्यायालय या क्जलाधीश या रक्जस्रार, जैसा भी मामला हो, सलमन िया ककसी ऐसे व्यक्ति, क्जसे सलमन िने अपनी ओर से हस्ािांर्रि लेने के ललए ननयुत िककया है, को सांपवत्त के वास्विवक कब्जे में रकिर हस्ािांर्रि लेने का आेिश ेि सकेि हैं और यद िआवश्यक हो, लसववल प्रकक्रया सांदहाि, 1908 की धारा 68 के हि ि ननष्पानि को ववननयलम ि करने वाले ननयमों के ननयम 13-ए से 13-सी में दएि गए ननेिशों के अनुसार जाांच करवाकर ककसी ऐसे व्यक्त िको हटाकर, जो अवैध रूप से इसे ािली करने से इनकार कराि है, र्डक्री क्जलाधधकारी को हस्ािांरिर िकी जाएगी;
(iii) जहाां सांपवत्त ककरायेािर या अन्य व्यक्त िके कब्जे में है, जो धारा 103 के हि िप्रर्मा पत्र जारी होने की ािरी िसे पहले अक्जथ िस्वालमत्व के आधार पर इसे रनिे का हकािर है, न्यायालय या क्जलाधधकारी या रक्जस्रार, जैसा भी मामला हो, सांपवत्त के ककसी ववलशष्ट र्स्ान पर सलमन ि को सांपवत्त के हस्ािांर्रि के प्रर्मा पत्र की एक प्रन िधचपकाकर और ककसी सुववधाजनक र्स्ान पर ढोल बजाकर या अन्य प्र्राग ि रिीके से ऐसे व्यक्त िको सूधच िककया जाएगा कक चूककािथ का अधधकार समाप् िकर दयिा गया है और सांपवत्त को सलमन िको हस्ािांरिर िकर दयिा गया है। (9) सलमन ि को पशुधन के ररिािव की लागि, यद ि कोई हो, सदह ि बबक्री से सांबांधध िआकक्स्मक चिथ का भुगािन करना होगा। यह भुगािन प्रशासन द्वारा ननधाथरर िपैमाने के अनुसार होगा, जो समय-समय पर सांशोधध िककया जााि है।
(10) जहाां उप-ननयम (8) के र् ािं (ii) (क) के हि िककसी बढ़ीि या डिी फसल को काटने और इकट्ठा करने से पहले भूलम सलमन िको हस्ािांरिर िकी जाीि है, वहाां सलमन िचालू र्वथ के भू-राजस्व का भुगािन करेगी।
(11) सलमन िउप-ननयम (8) के र् ािं (ii) ()ि या (ग) के हि िसांपवत्त के ककसी भी हस्ािांर्रि की सूचना ुिरां िअधधकार के ररर्कॉथ में जानकारी और प्रववक्ष्ट के ललए ग्राम लेािकार को ेिगी।
(12) उप-ननयम (5) के हि िक्जस सलमन िको सांपवत्त हस्ािांरिर िकी जाीि है, वह ऐसे प्रत्येक चूककािथ के ललए एक अलग ािाि बनाए रेिगी, क्जसमें सांपवत्त पर 71 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY बाहरी बोझ, भूलम राजस्व और अन्य ेिय रालश के भुगािन और उससे प्राप् ि
सभी आय सदह िककए गए सभी चिथ शालमल होंगे।
(13) उप-ननयम (5) के हि िक्जस सलमन िको सांपवत्त हस्ािांरिर िकी जाीि है, वह
सलमन िके र्सा-र्सा चूककािथ के सवोत्तम लाभ के ललए सांपवत्त को जल् िसे
जल् िबेचने के ललए अपना सवथश्रेष्ठ प्रयास करेगी, पहला ववकल्प हमेशा चूककािथ
को दयिा जाना चादहए, तयोंकक वह मूल रूप से सांपवत्त का माललकर् ा। बबक्री
रक्जस्रार द्वारा पुक्ष्ट के अधीन होगी। बबक्री से हुई आय का उपयोग बबक्री के
चिों और सलमन िद्वारा ककए गए अन्य चिों को चुकाने और उप-ननयम (9)
और (12) में सांलिभथ िऔर ननष्पानि के आेिश के हि िचूककािथ द्वारा ेिय
बकाया के भुगािन के ललए ककया जाएगा और अधधर्शे (यद ि कोई हो) का
भुगािन चूककािथ को ककया जाएगा।
(14) जब कि सांपवत्त बेची नहीां जाीि, बि कि क्जस सलमन िको सांपवत्त उप-ननयम
(5) के हि िहस्ािांरिर िकी गई है, वह इस सांपवत्त को पट्टे पर ेिने या इसका
कोई अन्य उपयोग करने के ललए अपने सवोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगी
ािकक इससे अधधक से अधधक सांभावव िआय प्राप् िकी जा सके ।
(15) जब क्जस सलमन िको उप-ननयम (5) के हि िसांपवत्त हस्ािांरिर िकी जाीि है,
उसे उस आेिश के हि िअपने सभी बकाये हालसल कर ललए हैं, क्जसके ननष्पानि
में सांपवत्त को सांपवत्त प्रबांधन की आय से र्स्ानाांरिर ि ककया गया र्ा, अगर
सांपवत्त नहीां बबकी है, बि उसे चूककािथ को वापस कर दयिा जाएगा।
अध्याय X
पररसमापन
77 पररसमापन: -
पररसमापन धारा 107 की उपधारा (1) के र् ािं (सी) के उपर्-ािं (iv) में यार् ािं (ए) में ननदथिष्ट
आधार पर दएि गए अांरिरम आेिश की एक प्रन िपांजीकृ र् िाक द्वारा सूधच िकी
जाएगी।
78 अपील की सुनवाई की लागत:-
अपील की सुनवाई धारा 109 के हि िककसी भी सस्यि के प्र्राथना पत्र पर बि कि ववचार नहीां ककया
की लागि जाएगा जब कि कक उसके र्सा 500 रुपये या ककसी मामले में अपीलीय प्राधधकारी72 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY द्वारा दएि गए ननेिश पर इससे अधधक धनरालश जो कक 2500 रुपये से अधधक
नहीां होगी, अपील की सुनवाई की लाग िकी लसतयोररटी के रूप में न ीि गई हो।
79 पररसमापक की ननयुजतत और पालन की जाने वाली प्रकयिा तथा उसके द्वारा
प्रयोग की जाने वाली शजततयां:-
पररसमापक की पररसमापक की ननयुक्त ि और उसकी शक्तयिों के प्रयोग के ललए ननम्नललख िि
ननयुक्त िऔर प्रकक्रया अपनाई जाएगी, र्अाथि ्: -
पालन की जाने
वाली प्रकक्रयार् ाि (1) पररसमापक की ननयुक्त िरक्जस्रार द्वारा आधधकाररक राजपत्र में अधधसूधच ि
उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी।
की जाने वाली
शक्तयिाां (2) धारा 107 के हि िअांरिरम आेिश जारी होने के बाि, पररसमापक सलमन िके
कामकाज से सांबांधध िसभी सांपवत्त, प्रभाव और कारथवाई योग्य ािवों और पुस्किों,
ररर्कॉथ और अन्य स्ाििवेजों की अलभरक्षा और ननयांत्र्र अपने र्हा में ले लेगा
और अांरिरम आेिश समाप् ि होने कि उनकी अलभरक्षा और ननयांत्र्र अपने
पास रेिगा।
(3) जहाां अांरिरम आेिश रद् िहो जााि है, पररसमापक धारा 108 की उपधारा (6) के
प्रावधानों के अनुसार कारथवाई करेगा।
(4) जहाां पररसमापक को अांरिरम आेिश की पुक्ष्ट करने वाला रक्जस्रार का अांनमि
आेिश प्राप् िहोाि है, बि पररसमापक ऐसे माध्यमों के जररए क्जन्हें वह उधच ि
समझे, एक नोदटस प्रकालश िकरेगा क्जसमें सलमन िके ववरुद्ध सभी ािवों को
नोदटस के प्रकाशन के ोि महीने के अांरि पररसमापक के समक्ष सूधच िकरने
को कहा जाएगा और उसके बा िवह आगे की कारथवाई करने के ललए इस रिह
आगे बढ़ेगा जैसा कक वह ववननयमन के हि िकरने के ललए सशत िहै। इस
ननयम के हि िसलमन िकी ािोिं में जिथ सभी ेिनािररयों को अपने आप ही
पररसमापक को समक्ष ववधधव िअधधसूधच िककया गया माना जाएगा।
(5) पररसमापक,क्जस ािरी िके ललए समापन का आेिश दयिा गया बि कि सलमन ि
की सांपवत्तयों और ेिनािररयों का ननपटारा करने के बा िधारा 110 के र् ािं (एच)
में ननदथिष्ट व्यक्तयिों द्वारा सलमन िकी सांपवत्त में ककए गए योगािन या ककए
जाने वाले र्शे योगािन का ननधाथर्र करने के ललए आगे बढ़ेगा और धारा 110
के र् ािं (के ) के हि िउनमें से प्रत्येक से ननधाथरर िपररसमापन की लाग िऔर
योगािन के रूप में भुगािन करने के ललए आेिश के जररए कहेगा। ऐसा आेिश 73 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY रक्जस्रार के अनुमोनि के ललए प्रस्ुि ि ककया जाएगा, जो इसे सांशोधध ि कर सकाि है या आगे की जाांच या अन्य कारथवाई के ललए इसे पररसमापक के पास वापस भेज सकाि है या धारा 103 के हि िननष्पानि के ललए इसे अग्रेर्व ि कर सकाि है।
(6) यद िककसी सस्यि के खलिाफ मूल्याांकन की गई रालश वसूल नहीां हो पाीि है, ोि पररसमापक ककसी अन्य सस्यि या सस्यिों के खलिाफ सलमन िके र्ऋों के ललए प्रत्येक के ािनयत्व की सीमा कि, बि कि सहायक आेिश या आेिशों को जारी कर सकाि है जब कि कक सस्यिों से ेिय पूरी रालश प्राप् िन हो जाए। उप-ननयम (5) के प्रावधान र्योधच ि पररवथिनों सदह ि ऐसे आेिशों पर लागू होंगे।
(7) पररसमापक प्रपत्र पी में रक्जस्रार को एक त्रैमालसक प्रगन ि ररपोटथ और ऐसे अन्य ररटनथ और वववर्र प्रस्ुि िकरेगा, क्जसमें सलमन िके पररसमापन में हुई प्रगन िको शिाथया जाएगा।
(8) पररसमापक ककसी भी व्यक्त िको ललख ििरूप में सामान्य या ववर्शे आेिश द्वारा, उसकी ओर से सांग्रह करने और वैध रसीेिं ेिने का अधधकार ेि सकाि है।
(9) जब कि रक्जस्रार द्वारा अलग से अनुमन िन ीि जाए, पररसमापक के प्रभार में आने वाली सभी धनरालश धारा 62 में दएि गए प्रावधान के अनुसार जमा की जाएगी और पररसमापक के नाम पर रहेगी।
(10) रक्जस्रार पररसमापक को भुगािन की जाने वाली पाररश्रलमक की रालश, यद ि कोई हो, यि करेगा। पाररश्रलमक को पररसमापन की लाग िमें शालमल ककया जाएगा जो सलमन िकी सांपवत्त से ेिय होगा और क्जसे अन्य ािवों से प्र्रालमकाि लमलेगी।
(11) पररसमापक के पास पररसमापन में सलमन िके सस्यिों की बैठक बुलाने की शक्त िहोगी।
(12) पररसमापक धारा 20 के हि िसलमन िके पुनगथठन के ललए रक्जस्रार के समक्ष एक आवेनि प्रस्ुि िकर सकाि है, यद िउसे लगाि है कक इस रिह के पुनगथठन में सफलाि की उधच िसांभावना है।74 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (13) पररसमापक को रक्जस्रार द्वारा ककसी भी समय हटाया जा सकाि है और वह
इस रिह हटाए जाने पर पररसमापन में सलमन िसे सांबांधध िसभी सांपवत्त और
स्ाििवेजों को ऐसे व्यक्त िया व्यक्तयिों को सौंपने के ललए बाध्य होगा क्जसके
ललए रक्जस्रार ननेिश ेि सकाि है।
(14) (क) पररसमापक रक्जस्रार के पूवथ अनुमोनि के बबना धारा 110 के र् ािं (सी),
(र्ी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (के ) के हि िशक्तयिों का प्रयोग नहीां
करेगा।
(ि) धारा 110 के र् ािं (ए), (बी), (आई), (जे), (एल), (एम) और (एन) के हि ि
पररसमापक के आेिश के खलिाफ अपील रक्जस्रार के पास की जाएगी।
(15) पररसमापक ऐसे बही और बहीािेि रेिगा क्जनकी रक्जस्रार द्वारा समय-
समय पर आवश्यकाि हो।
(16) पररसमापन कायथवाही के समापन पर, सलमन िके सस्यिों की एक आम बैठक
बुलाई जाएगी। ऐसी बैठक में, पररसमापक अपनी कायथवाही का साराांश ेिगा,
सलमन ि की ववफलाि के कार्रों को बािएगा, और जानकारी ेिगा कक इन
ननयमों के हि िसलमन िकी यि सभी ेिनािररयों के भुगािन के बा िउसके
पास ककनिी रालश, यद िहै ोि, र्शे है और सुझाव ेिगा कक कै से अधधर्शे, यद ि
कोई है ोि, का उपयोग ककया जाना चादहए।
80 जजस ससमनत का पंजीकरण रद्द कर ददया गया है, उसके असभलेखों का ननपटान:-
क्जस सलमन िका (1) क्जस सलमन ि के ललए एक पररसमापक ननयुत ि ककया गया है, उसका
पांजीकर्र रद् िकर कामकाज समाप् िहोने और धारा 21 के हि िपांजीकर्र रद् िकरने का आेिश
दयिा गया है, उसके दएि जाने के बा िक्जनिी जल्ीि हो सके , पररसमापक बां िकी गई सलमन िकी
अलभलेोिं का सभी ािेि और ररर्कॉथ, और अपने स्वयां के सभी कागजा िऔर कायथवादहयों
ननपटान और अपने चिों के ािेि के र्सा रक्जस्रार को अग्रेर्व ि करेगा, क्जसमें यह
दाििया जाएगा कक र्शे रालश का ननपटान कै से ककया गया है और इसके र्सा
क्जस व्यक्त िको इसे सौंपा गया है उससे प्राप् िरसी िसांलग्न करेगा।
(2) ककसी सलमन िक्जसका पांजीकर्र रद् िकर दयिा गया है और पररसमापन की
कायथवाही पूरी हो गई है और यद िककसी भी प्राधधकारी के समक्ष पररसमापन
से जुडी कोई कानूनी कायथवाही लांबब िनहीां है, ोि उसके सभी ािेि और ररर्कॉथ75 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY सलमन ि के पांजीकर्र को रद् ि करने के आेिश की ािरी ि से ोि साल की
समाक्प् िके बा िरक्जस्रार द्वारा नष्ट कर दएि जाएांगे।
अध्याय XI
सहकारी बैंक की ससमनत द्वारा कु छ बातों को सुननजश्चत करना
81 ािरा 118 (ए) के तहत सूचना का प्रपत्र:-
धारा 118 (ए) के प्रत्येक सलमन िसस्यि, पररवार के सस्यिों और कां पननयों, क्जनके र्सा वे जुडे हुए
हि िसूचना का हैं, द्वारा बैंक से ललए गए र्ऋ के सांबांध में भेजी जाने वाली जानकारी धारा 118
प्रपत्र के र् ािं (ए) में ननदथिष्ट प्रपत्र ओ में ीि जाएगी।
अध्याय XII
अपील, समीक्षा और संशोनि
82 सहकाररता न्यायाधकिरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की योग्यता एवं उनकी
सहकारराि ननयुजतत: - (1) प्रशासक सहकारराि न्यायाधधकर्र के अध्यक्ष के ौिर पर ऐसे व्यक्त ि
न्यायाधधकर्र के को ननयुत ि करेगा, जो मुख्य न्यानयक मक्जस्रेट और उससे ऊपर की रैंक का
अध्यक्ष और अन्य न्यानयक प िधार्र कर रहा है या धार्र कर चुका है या क्जसने सहकारराि ववभाग
सस्यिों की में सरकार के सधचव का प िधार्र ककया है।
योग्याि एवां उनकी
ननयुक्ति (2) प्रशासक द्वारा ननयुत ि ककए जाने वाले सहकारराि न्यायाधधकर्र के अन्य
सस्यिों में शालमल प्रत्येक व्यक्त िहोगा, -
(क) क्जसने कम से कम पाांच र्वथ के ललए सहकारी सलमनयिों के सहायक रक्जस्रार
और उससे ऊपर के प िपर काम ककया हो।
(ि) जो न्यानयक मक्जस्रेट प्रर्म श्र्रेी या समकक्ष प िया इससे ऊपर की रैंक
का न्यानयक प िधार्र कर रहा है या धार्र कर चुका है।
(ग) जो एक अधधवताि के रूप में नामाांकक िहै, या कानून द्वारा र्स्ावप िककसी
ववश्वववद्यालय या ककसी अन्य प्राधधकर्र से कानून में र्डग्री या अन्य कोई
योग्याि रािि है, जो उसे एक वकील के रूप में नामाांकक िहोने का हकािर
बनााि है और क्जसने कें द्र शालस िप्रेिश में उप सधचव और उससे ऊपर की
रैंक पर कम से कम ीिन साल कि प िधार्र ककया हो।76 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3) पैंसठ र्वथ और इससे अधधक उम्र का कोई व्यक्त िअध्यक्ष का प िनहीां सांभाल
सकाि या उत िप िपर आसाीन नहीां रह सकाि और अपीलीय न्यायालय के
अन्य सस्यिों की अधधकमि आयु 62 र्वथ से अधधक नहीां होगी।
(4) सहकारराि न्यायाधधकर्र का अध्यक्ष या कोई अन्य सस्यि अगर अपनी
ननयुक्त िके समय प्रशासन की सेवा में है, ोि उसका वेनि, भत्ते और सेवा की
अन्य शेिं ऐसी ननयुक्त िसे पहले उस पर लागू सेवा शोिं के ननयमों द्वारा
शालस िहोीि रहेंगी, और यद िवह सीधी भीि है, ोि उसका वेनि, भत्ते और सेवा
की अन्य शेिं प्रशासन द्वारा समय-समय पर बनाए गए ननयमों द्वारा शालस ि
होंगी।
(5) उप-ननयम (3) और ककसी अन्य मामले में प्रशासक द्वारा अन्य ननदथिष्ट के
हिि, सहकारराि न्यायाधधकर्र के अध्यक्ष और अन्य सस्यि का कायथकाल
पहली बार में ीिन साल की अवधध के ललए होगा, और उसके बा िकायथकाल
को प्रशासक द्वारा, ऐसी अवधध के ललए क्जसे वह उधच िसमझे, समय-समय
पर बढ़ाया जा सकाि है।
(6) सहकाररका न्यायाधधकर्र के अध्यक्ष के कायाथलय का प िररत िहोने की क्र्स्न ि
में, न्यानयक अनुभव रनिे वाला वररष्ठमि सस्यि अध्यक्ष के रूप में कायथ
करेगा।
(7) सहकारराि न्यायाधधकर्र का मुख्यालय कावारत्ती में होगा।
83 अपील की प्रकयिा और अपील प्रस्तुत करने के बाद की प्रकयिा: -
अपील की प्रकक्रया (1) धारा 126 के हि िप्रत्येक अपील ज्ञापन के रूप में होगी, जो इस रिह होगी
और अपील प्रस्ुि ि
करने के बा िकी (क) या ोि सही ढांग से पढ़ने योग्य स्याही से ललाि हो या टाइप ककया गया
प्रकक्रया हो,
(ि) मामले में अपीलकािथ का नाम और पाि और प्रनविाीि या प्रनद्विांद्वी का
नाम और पाि ननदथिष्ट करें, जैसा भी मामला हो,
(ग) यह बािएां कक क्जस आेिश के खलिाफ अपील की गई है, वह ककसके द्वारा
दयिा गयार् ा,
(घ) अपील ककस आधार पर की गई है इसका उल्ले िस्पष्ट रूप से ककया जाए,77 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (ङ) उधच िढांग से राह िका उल्ले िककया जाए, क्जसे अपीलकािथ हालसन करना
चाहाि है,
(च) उस आेिश या नर्नथय की ािरी िका उल्ले िककया जाए, क्जसके खलिाफ
अपील की गई है।
(2) अपीलकािथ द्वारा या उसके द्वारा ववधधव िननयुत िएजेंट द्वारा कायाथलय समय
के ौिरान अपीलीय प्राधधकारी को व्यक्तगि िरूप से अपील प्रस्ुि िकी जाएगी
या पांजीकृ र् िाक द्वारा भेजी जाएगी।
(3) अपील की प्राक्प् िपर, अपीलीय प्राधधकारी इसकी जाांच करेगा और यद ियह पाया
जााि है कक यह उप-ननयम (1) में उक्ल्लख ििव्यवर्स्ा के अनुसार है, बि इसे
इस उद्ेिश्य के ललए बनाए गए उपयुत िरक्जस्टर में पांजीकृ िककया जाएगा।
(4) अगर कु छ मामलों में अपील ोिर्र्पूथ पाई जाीि है, ोि अपीलीय प्राधधकर्र
अपील में इांधग िऔपचाररकर् ोिों को ूिर करने के ललए ककसी भी मामले में
15 दनिों से अधधक समय नहीां ेि सकाि है।
(5) यद िसांबांधध िपक्ष या उसका एजेंट ननधाथरर िसमय के भीरिर् ोिों को ूिर करने
में ववफल रहाि है, ोि अपीलीय प्राधधकर्र अपील की प्रारांलभक सुनवाई के ललए
एक ािरी ियि करेगा, क्जसकी उधच िसूचना सांबांधध िपक्ष को ीि जाएगी।
(6) उप-ननयम (4) के हि ियि की गई ािरी िको अपीलीय प्राधधकर्र पक्ष या
उसके एजेंट की बा ि को सुनेगा। अगर ोिनों पक्ष उपक्र्स् ि हैं, और आेिश
पारर िककया जाए ोि, या ोि यह ननेिश ेिं कक अपील को स्वीकार ककया जाए
या अपील को ािररज कर दयिा जाए। जहाां अपील ािररज कर ीि जाीि है,
अपीलीय प्राधधकर्र ऐसा करने के ललए अपने कार्रों को जिथ करेगा।
84 प्रनतवादी या ववरोीि पक्ष को सूचना:-
प्रनविाीि या अपील स्वीकार हो जाने के बाि, प्रनविाीि या प्रनद्विांद्वी को पांजीकृ र् िाक द्वारा
ववरोधी पक्ष को एक नोदटस दयिा जाएगा या भेजा जाएगा, क्जसमें उसे नोदटस में ननदथिष्ट ािरी ि
सूचना पर अपीलीय प्राधधकार्र के समक्ष उपक्र्स् िहोने के ललए कहा जाएगा। नोदटस में
यह भी र्र्घोा की जाएगी कक यद िवह अपीलीय प्राधधकर्र के समक्ष व्यक्तगि ि
रूप से या एजेंट के माध्यम से नोदटस में ननदथिष्ट ािरी िको या ककसी बा िकी
ािरी िको उपक्र्स् िनहीां होाि है, क्जस पर सुनवाई र्स्धग िकी जा सकीि है, बि78 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY अपीलीय प्राधधकर्र अपील पर सुनवाई करेगा और उस पर एकरिफा फै सला
करेगा।
85 सुनवाई की प्रकयिा: -
सुनवाई के ौिरान सुनवाई के ललए ननय िािरी िपर या ककसी अन्य ािरी िपर, क्जस पर सुनवाई
प्रकक्रया र्स्धग िकी जा सकीि है, अपीलकािथ या उसके एजेंट, या अगर अपीलीय प्राधधकर्र
द्वारा अनुमन िीि गई हो, ोि उसकी अपील के सर्मथन में उसके वकील को आमौिर
पर पहले सुना जाएगा। प्रनविाीि या प्रनद्विांद्वी या उसके एजेंट या प्राधधकर्र
द्वारा अनुमन िहो, ोि उसके वकील को बा िमें सुना जाएगा और ऐसे मामले में
अपीलकािथ या उसका एजेंट या उसका वकील जवाब ेिने के ललए उत्रिाियी होगा।
86 पक्षकारों की अनुपजस्थनत में सुनवाई :-
पक्षकारों की (1) यदि, सुनवाई के ललए ननधाथरर िनर्धि पर या ककसी अन्य दनि क्जस पर सुनवाई
अनुपक्र्स्न िमें र्स्धग ि की जा सकीि है, अपीलकािथ व्यक्तगि ि रूप से या अपने एजेंट या
सुनवाई वकील द्वारा अपील को सुनवाई के ललए बुलाए जाने पर उपक्र्स् िनहीां होाि है,
ोि अपीलीय प्राधधकारी अपील ािररज कर सकाि है या प्रनविाीि या प्रनद्विांद्वी
या उसके एजेंट या वकील, यद िमौजू िहो, को सुनने के बा िर्गुर्-ोि के आधार
पर नर्नथय ले सकाि है।
(2) यदि, सुनवाई के ललए ननधाथरर ि दनि या ककसी अन्य दनि, क्जस पर सुनवाई
र्स्धग िकी जा सकीि है, जब सुनवाई के ललए अपील की जाीि है, ोि प्रनविाीि
या ववपत्री व्यक्तगि िरूप से या अनुमन िलमलने पर अपने एजेंट या वकील के
माध्यम से उपक्र्स् िनहीां होाि है, ोि अपीलीय प्राधधकारी अपीलकािथ या उसके
एजेंट या वकील, यद िवह उपक्र्स् िहै, को सुनने के बा िर्गुर्-ोि के आधार पर
नर्नथय ले सकाि है।
87 अपीलों की बहाली पर एकपक्षीय फै सला ककया गया:-
अपीलों की बहाली यद िकोई भी पक्ष सुनवाई की ािरी िपर अनुपक्र्स्र् िा और अपील पर सुनवाई
पर एकपक्षीय हुई और एकपक्षीय नर्नथय ललया गया, ोि सांबांधध िपक्ष अपील की बहाली के ललए
फै सला ककया गया आवेनि कर सकाि है और यद िपक्ष अपीलीय प्राधधकारी को इस बा िसे सांुिष्ट
कराि है कक उसे सुनवाई की ािरी िकी कोई सूचना नहीांर् ी या जब अपील पर
सुनवाई की गईर् ी ोि उसे ककसी पयाथप् िकार्र से उपक्र्स् िहोने से रोका गया
र्ा, अपीलीय प्राधधकारी अपील को कफर से बहाल कर सकाि है:
79 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYबशेि कक जहाां ूिसरा पक्ष अपील में उपक्र्स् िहुआ हो, उस क्र्स्न िमें ऐसे पक्ष को
नोदटस दयिा जाएगा और अपील बहाल करने का आेिश ेिने से पहले सुनवाई का
अवसर दयिा जाएगा।
88 ताजा सबूत और गवाह:-
(1) अपील का कोई भी पक्ष अपीलीय प्राधधकारी के समक्ष नए साक्ष्य पेश करने का
ािजा सबू िऔर
गवाह हकािर नहीां होगा, चाहे वह मौखकि हो या स्ाििवेजी। अपीलीय प्राधधकारी ककसी
पक्ष द्वारा प्रस्ुि िस्ाििवेजों को स्वीकार कर सकाि है या उन्हें मांगा सकाि
है, यद िवह उन्हें अपील पर नर्नथय लेने के ललए आवश्यक मानाि है, बशेि कक
उस मामले में ूिसरा पक्ष ािंर्न करने वाले साक्ष्य प्रस्ुि ि करने का हकािर
होगा।
(2) यद िअपीलीय प्राधधकारी की राय है कक ककसी गवाह की जाांच की जानी चादहए,
ोि वह ऐसा कर सकाि है, यद िअपील पर नर्नथय लेने के ललए यह आवश्यक
है।
(3) जहाां उप-ननयम (1) के हि िनए साक्ष्य पेश ककए गए हैं या ककसी गवाह की
उप-ननयम (2) के अनुसार जाांच की गई है, यद िपक्ष चाहें ोि पक्ष नए साक्ष्य
या गवाह के बयान से उत्पन्न मुद्ोिं पर अपीलीय प्राधधकारी को सांबोधध िकर
सकेि हैं।
89 स्थगन:-
र्स्गन अपीलीय प्राधधकारी ऐसी शोिं पर क्जन्हें वह उधच िसमझाि है और ककसी भी स्रि
पर ककसी भी अपील की सुनवाई र्स्धग िकर सकाि है।
90 कई अपीलकताषओं में से एक या एकमात्र अपीलकताष की मृत्यु के मामले में प्रकयिा:-
कई अपीलकािथओां यद िककसी अपीलकािथ की मृत्यु हो जाीि है, जबकक अपील लांबब िहै और उस पर
में से एक या बि कि आगे नहीां बढ़ा जा सकाि जब कि कक उसके कानूनी प्रननिनधध को अपील
एकमात्र अपीलकािथ में एक पक्ष नहीां बनाया जााि है, अपीलीय प्राधधकारी उसके कानूनी प्रननिनधध को
की मृत्यु के मामले
में प्रकक्रया उपक्र्स् िहोने और एक पक्ष बनने के ललए आवेनि करने में सक्षम बनाने के ललए
आगे की कायथवाही र्स्धग िकर ेिगा। यद िकानूनी प्रननिनधध अपीलकािथ की मृत्यु
की ािरी िसे 90 दनिों के भीरि ऐसा करने में ववफल रहाि है, ोि मृकि के सांबांध
में अपील समाप् िहो जाएगी और यद िवह एकमात्र अपीलकािथ है ोि अपील ािररज
कर ीि जाएगी, र्शे अपीलकािथ के सांबांध में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। 80 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
91 कई प्रनतवाददयों या ववपक्षक्षयों या एकमात्र प्रनतवादी या ववपक्षी में से ककसी एक की
मृत्यु के मामले में प्रकयिा: -
कई प्रनविादयिों या यद िअपील लांबब िरहने के ौिरान प्रनविाीि या ववपक्षक्षयों की मृत्यु हो जाीि है,
ववपक्षक्षयों या और उस पर बि कि कारथवाई नहीां की जा सकीि जब कि कक उसके कानूनी
एकमात्र प्रनविाीि प्रननिनधध को अपील में एक पक्ष नहीां बनाया जााि है, ोि अपीलकािथ को प्रनविाीि
या ववपक्षी में से
ककसी एक की या प्रनद्विांद्वी की मृत्यु की ािरी ि से 90 दनिों के भीरि ऐसे प्रनविाीि या
मृत्यु के मामले में प्रनद्विांद्वी के कानूनी प्रननिनधध को अपील में एक पक्ष बनाने के ललए अपीलीय
प्रकक्रया प्राधधकारी को आवेनि करना होगा। यद िअपीलकािथ ऐसा करने में ववफल रहाि है,
ोि मृकि के सांबांध में अपील ननरस् िकर ीि जाएगी। यद िमृकि एकमात्र प्रनविाीि
या ववपक्षी है, ोि अपील ािररज कर ीि जाएगी, ककसी अन्य मामले में इसे र्शे
प्रनविादयिों या ववपक्षक्षयों के सांबांध में आगे बढ़ाया जाएगा।
92 सुनवाई के बाद मृत्यु के कारण कोई छू ट नहीं:-
सुनवाई के बा ि ननयम 90 और धारा 91 में ननदह िककसी भी बा िके बावजूि, सुनवाई के समापन
मृत्यु के कार्र और नर्नथय की र्र्घोा के बीच, ककसी भी पक्ष की मृत्यु के कार्र कोई छू ट नहीां
कोई छू ट नहीां लमलेगी, लेककन ऐसे मामले में मृत्यु के बावजू िनर्नथय सुनाया जा सकाि है और
इसका वही शक्त िऔर प्रभाव होगा जैसे कक मृत्यु होने से पहले इसे सुनाया गया
हो। ऐसे मामले में ककसी कानूनी प्रननिनधध को पक्षकार बनाने की जरूर िनहीां है।
93 कानूनी प्रनतननध िका ननािषरण:-
कानूनी प्रननिनधध यद िककसी अपील में जहाां कोई व्यक्त िककसी मृ िपक्ष का कानूनी प्रननिनधध है या
का ननधाथर्र नहीां है, कोई प्रश्न उठाि है ोि ऐसे प्रश्न का ननधाथर्र अपीलीय प्राधधकारी द्वारा,
यद िआवश्यक हो, ोि साक्ष्य लेने के बा िसांक्षक्षप् िरिीके से ककया जा सकाि है।
94 कानूनी प्रनतननध िद्वारा समय पर आवेदन न करने पर छू ट या खाररज ककए जाने
को रद्द ककया जा सकता है:-
कानूनी प्रननिनधध मृ िअपीलकािथ का कानूनी प्रननिनधध या दविाललया अपीलकािथ का सांपवत्त-भागी या
द्वारा समय पर प्राप्किािथ (ररसीवर) होने का ािवा करने वाला व्यक्त िअपील की छू ट या उसे रद् ि
आवेनि न करने ककए जाने की ािरी िसे 60 दनिों के भीरि छू ट या ािररज ककए जाने को रद् ि
पर छू ट या ािररज
ककए जाने को रद् ि करने के ललए आवेनि कर सकाि है, और यद िअपीलीय प्राधधकारी की सांुिक्ष्ट के
ककया जा सकाि है र्सा यह साबब िहो जााि है कक उसे समय के भीरि उपक्र्स् िहोने से पयाथप् ि81 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY कार्र से रोका गयार् ा, ोि अपीलीय प्राधधकारी द्वारा छू ट या ािररज ककए जाने
को रद् िकर दयिा जाएगा और अपील आगे बढ़ाई जाएगी।
दविाललयेपन की 95 ददवासलयेपन की जस्थनत में प्रकयिा:-
क्र्स्न िमें प्रकक्रया यद िककसी अपील का कोई पक्ष दविाललया हो जााि है और उसकी सांपवत्त भागीािर
या प्राप्किािथ में ननदह िहो जाीि है, ोि अपीलीय प्राधधकारी की अनुमन िसे ररसीवर
को अपील में एक पक्ष बनाया जा सकाि है।
नर्नथय की र्र्घोा 96 ननणषय की र्घोणा और अपील की लागत:-
और अपील की (1) जब अपील की सुनवाई पूरी हो जाएगी, ोि अपीलीय प्राधधकारी ुिरां ि अपना
लागि फै सला सुनाएगा या उसके ललए एक ािरी ियि करेगा। ऐसी ािरी िअपीलीय
प्राधधकारी के नोदटस र्बोथ पर अधधसूधच िकी जाएगी।
(2) अपीलीय प्राधधकारी का प्रत्येक नर्नथय ललख ििरूप में होगा।
(3) अपीलीय प्राधधकारी अपने फै सले में अां िमें बािएगा कक तया अपील ािररज
कर ीि गई है या पूरी रिह या आांलशक रूप से अनुमन ि ीि गई है और
अपीलकािथ को ीि गई राहि, यद िकोई हो, का उल्ले िकरेगा।
(4) अपील की लाग ि उसके अांनमि आेिश में अपीलीय प्राधधकारी के वववेक पर
होगी। अपीलीय प्राधधकारी बािएगा कक लाग िकौन और ककस अनुपा िमें वहन
करेगा। यद िकोई हो।
प्रमार्ख िप्रनयिों 97 प्रमाणणत प्रनतयों की आपूनतष:-
की आपूनथि नर्नथय की प्रमार्ख िप्रनयिाां सांबांधध िपक्षों को आवेनि करने पर ननःशुल्क प्रािन
की जाएांगी।
प्रशासन को ेिय 98 प्रशासन को देय रासश की वसूली के सलए प्रकयिा: - ननयम 138 के प्रावधान 'र्डक्री-
रालश की वसूली के धारक' के रूप में प्रशासन को ेिय ककसी भी रालश की वसूली के सांबांध में
ललए प्रकक्रया ननम्नललख ििसांशोधन के अधीन लागू होंगे, र्अाथि ्;
(1) उस र्स्ान का रक्जस्रार, जहाां कारथवाई का कार्र सामने आया है, अपनी स्वयां
की प्रेर्रा से, उस ननयम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी वसूली के मामले में
कोई भी कमि उठा सकाि है जो वह उपयुत िसमझे। ऐसा बबना ककसी आवेनि
के उसकी रिफ से ककया जाएगा। 82 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2) लाग िके रूप में कोई रालश जमा करना आवश्यक नहीां होगा।
(3) ववक्रय अधधकारी के ललए यह आवश्यक नहीां होगा कक वह र्डफॉल्टर को डर्र्माां
नोदटस ािमील करने के इराेि से र्डक्री-धारक को पूवथ नोदटस ेि और भुगािन
में चूक होने पर उसकी सांपवत्त को जब् िकर ले। न ही उसर् ािं का प्रावधान
लागू होगा जो बबक्री अधधकारी को र्डक्री-धारक को ननरुद्ध सांपवत्त को कस्र्टी
में लेने की आवश्यकाि का अधधकार ेिाि है।
(4) र्डक्री-धारक को कु की नोदटस की एक प्रन िभेजना आवश्यक नहीां होगा।
(5) र्डक्री-धारक को ववक्रय की उद्र्र्घोा की सूचना ेिना आवश्यक नहीां होगा।
(6) रक्जस्रार स्वयां र्डक्री-धारक द्वारा प्रस्ुि िककए जाने वाले र्ऋ भार प्रर्मा पत्र
प्राप् िकरेगा।
(7) आवश्यक भुगािन र्डक्री-धारक की ओर से बबक्री अधधकारी को ककया जाएगा।
(8) आवेनि र्डक्री-धारक की ओर से बबक्री अधधकाररयों द्वारा ककया जाएगा।
अध्याय XIII
ािरा 132 के तहत चूककताष की संपवत्त की कु की और बबीि द्वारा ववर्शे रकम
की वसूली की प्रकयिा।
99 आवेदन पत्र: -
(1) कोई भी र्डक्री-धारक ककसी रालश, या धारा 132 की उपधारा (1) में उक्ल्लख िि
आवेनि पत्र ककसी रालश को वापस पाने के ललए वसूली अधधकारी को आवेनि कर सकाि
है और रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट पैमाने पर आवश्यक लाग िको जमा करेगा।
(2) ऐसा प्रत्येक आवेनि रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट प्रपत्र में ककया जाएगा और र्डक्री-
धारक द्वारा इस पर हस्ािक्षर ककया जाएगा। र्डक्री-धारक यह सांके िेि सकाि
है कक तया वह र्डक्री-धारक के पास धगरवी रीि गई अचल सांपवत्त पर कारथवाई
चाहाि है या अन्य अचल सांपवत्त या कफर या चल सांपवत्त की कु की सुननक्श्च ि
करना चाहाि है।
(3) ऐसे आवेनि की प्राक्प् िपर, वसूली अधधकारी आवेनि में दएि गए वववर्र की
सत्याि और वास्विवकाि की जाांच ररर्कॉथ के र्सा, यद िकोई हो, करेगा और
रक्जस्रार के कायाथलय में और रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट प्रपत्र में ोि प्रनयिों में 83 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ललख ििरूप में एक माांग नोदटस ैियार करेगा, क्जसमें दविाललया का नाम और
ेिय रालश का उल्ले िहो और इसे बबक्री अधधकारी को अग्रेर्व िककया जाएगा।
100 कु की का तरीका: -
जहाां बबक्री से पहले कु की आवश्यक है, बबक्री अधधकारी, यद िसांभव हो ोि, दविाललया
कु की का रिीका
ांचाएगा। जहाां व्यक्तगि िरूप से
व्यक्त िको व्यक्तगि िरूप से कु की का नोदटस पहु
ांचाना सांभव नहीां है, वहाां दविाललया व्यक्त िके अांनमि ज्ञा िननवास, यद ि
नोदटस पहु
कोई हो, पर नोदटस लगाया जाएगा। कु की के थ्यिों को ककसी र्स्ान पर या ऐसी
सांपवत्त के ननकट और ऐसे र्स्ान या र्स्ानों पर ढोल बजाकर या अन्य प्रचलल ि
रिीके से घोर्व िककया जाएगा, क्जसे वसूली अधधकारी बबक्री को उधच िप्रचार ेिने
के ललए आवश्यक समझे। कु की नोदटस में यह उल्ले िककया जाएगा कक, यद िीि
गई नर्धि के अांरि ब्याज और व्यय के र्सा ेिय रालश का भुगािन नहीां ककया
जााि है बि सांपवत्त को बबक्री के ललए पेश ककया जाएगा। एक प्रन िर्डक्री-धारक को
भेजी जाएगी। जहाां बबक्री अधधकारी ऐसा ननेिश ेिाि है, वहाां कु की को भी आधधकाररक
राजपत्र में सावथजननक उद्र्र्घोा द्वारा अधधसूधच िककया जाएगा।
101 बबीि से पहले उद्र्घोणा: -
बबक्री की उद्र्र्घोा बबक्री के ललए ननधाथरर िनर्धि से कम से कम ीिस दनि पहले
बबक्री से पहले वसूली अधधकारी के कायाथलय और पांचाय ि कायाथलय में एक नोदटस धचपकाकर
उद्र्र्घोा प्रकालश ि की जाएगी और वसूली अधधकारी बबक्री के ललए दएि गए समय और
र्स्ान के सांबांध में उद्र्र्घोा गाांवों में बबक्री के ललए ननधाथरर िनर्धि से एक पविाडे
पहले और लगाािर ोि दनि पहले और बबक्री की ािरी ि पर बबक्री शुरू होने से
पहले ढोल बजाकर या अन्य पारांपररक रिीके से करवाएगा। जहाां बबक्री से पहले
कु की जरूरी हो, कु की प्रभावी होने के बा िऐसी उद्र्र्घोा की जाएगी। र्डक्री-धारक
और चूककािथ व्यक्त िको भी नोदटस दयिा जाएगा।
उद्र्र्घोा में बबक्री का समय और र्स्ान बािया जाएगा और र्यासांभव ननष्पक्ष
और सटीक रूप से ननदथिष्ट ककया जाएगा:
(1) बबक्री की जाने वाली सांपवत्त,
(2) कोई भी र्ऋभार क्जसके प्रन िसांपवत्त उत्तराियी है,
(3) वह रालश, क्जसकी वसूली के ललए बबक्री का आेिश दयिा गया है, और 84 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (4) ऐसे प्रत्येक मामले क्जसे बबक्री अधधकारी समझाि है कक सांपवत्त की प्रकृ न िऔर
मूल्य का आकलन करने के ललए रिीािर को जानना महत्वर्पूथ है।
102 सावषजननक नीलामी द्वारा बबीि: -
जब ककसी अचल सांपवत्त की बबक्री इन ननयमों के हि िकी जाीि है ोि ये बबक्री
सावथजननक नीलामी उस सांपवत्त पर पहले की ेिनािरी, यद िकोई हो, के अधीन होगी। क्जस रकम के ललए
द्वारा बबक्री बबक्री की जा रही हो वह यद ि 100 रुपये से अधधक है बि र्डक्री-धारक बबक्री
अधधकारी को उसके द्वारा या वसूली अधधकारी द्वारा ननधाथरर िसमय के भीरि,
बेची जाने वाली सांपवत्त की कु की की ािरी िसे कम से कम बारह र्वथ की अवधध
के ललए या ऐसे मामले में जो ननष्पानि के आवेनि के ललए कु की की ािरी िसे
पहले ननयम 120 के प्रावधानों के हि िआेि हों, पांजीकर्र ववभाग से एक र्ऋभार
प्रर्मा पत्र प्रस्ुि िकरेगा। बबक्री अधधकारी या वसूली अधधकारी के वववेक पर जैसा
भी मामला हो, र्ऋभार प्रर्मापत्र प्रस्ुि िकरने का समय बढ़ाया जा सकाि है।
सावथजननक नीलामी द्वारा उच्चमि बोली लगाने वाले को बबक्री की जाएगी, बशेि
कक बबक्री अधधकारी के पास उच्चमि बोली को ऐसी क्र्स्न िमें स्वीकार करने से
इनकार करने का अधधकार होगा, जहाां प्रस्ािवव िकीम िअनुधच िरूप से कम लगीि
है या कोई अन्य कार्र हों । ऐसी क्र्स्न िमें वसूली अधधकारी या बबक्री अधधकारी
अपने वववेक से, ऐसे र्स्गन के ललए अपने कार्रों को जिथ करेि हुए, बबक्री को
एक ननदथिष्ट दनि और घांटे के ललए र्स्धग िकर सकाि है। जहाां बबक्री 7 दनिों से
अधधक लांबी अवधध के ललए र्स्धग ि कर ीि जाीि है, वहाां इस र्स्गन के ललए
फै सले में शालमल ेिनािर की सहमन ि के बा ि एक नई उद्र्र्घोा की जाएगी ।
बबक्री वसूली अधधकारी के कायाथलय में उद्र्र्घोा की सूचना लगाए जाने की ािरी ि
से कम से कम ीिस दनिों की समाक्प् िके बा िकी जाएगी। बबक्री का समय और
र्स्ान वसूली अधधकारी द्वारा यि ककया जाएगा और बबक्री का र्स्ान वह गाांव
होगा जहाां बेची जाने वाली सांपवत्त क्र्स् िहै या उसके करीब प्रमु िसावथजननक र्स्ान
होगा जो उत िवसूली अधधकारी द्वारा यि ककया जा सकाि है:
बशेि कक ऐसे मामलों में जहाां सांबांधध िअलभलेोिं के नष्ट होने के कार्र र्ऋभार
प्रर्मा पत्र प्राप् िनहीां ककया जा सकाि है,पांजीकर्र ववभाग के एक प्रर्मा पत्र कक
सांबांधध िअलभलेोिं के नष्ट होने से र्ऋभार प्रर्मा पत्र नहीां दयिा जा सकाि,
ग्राम सधचव से उसे ज्ञा िर्ऋभार के सांबांध के र्सा शर्प पत्र को र्ऋभार प्रर्मापत्र
के र्स्ान पर स्वीकार ककया जाएगा।85 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
103 कायषवाही ककस मि या व्यवस्था से की जायेगी: -
जब कि र्डक्री-धारक ने यह इच्छा व्यत िनहीां की हो कक कायथवाही एक ववर्शे
कायथवाही ककस क्रम क्रम में की जानी चादहए, कायाथन्वयन आमौिर पर ननम्नललख ििरिीके से ककया
या व्यवर्स्ा से की जाएगा:
जायेगी (1) चूककािथ की चल सांपवत्त के खलिाफ पहले कायथवाही की जाएगी, लेककन
आवश्यकाि पर इसके र्सा ही अचल सांपवत्त के खलिाफ कायथवाही पर भी रोक
नहीां लगेगी।
(2) यद िकोई चल सांपवत्त नहीां है, या कु कथ की गई और बेची गई चल सांपवत्त की
बबक्री से हुई आय र्डक्री-धारक की पूरी माांग को पूरा करने के ललए अपयाथप् ि
है, ोि र्डक्री-धारक के पास धगरवी रीि गई अचल सांपवत्त, या दविाललया से
सांबांधध िअन्य अचल सांपवत्त के खलिाफ कारथवाई की जा सकीि है।
बबक्री अधधकारी के 104 बबीि अधकिारी के द्वारा जब्ती: -
द्वारा जब्ीि (1) बबक्री अधधकारी, र्डक्री-धारक को पूवथ नोदटस ेिने के बाि, उस गाांव या कस्बे में
जाएगा जहाां चूककािथ व्यक्त िरहाि है या कु कथ होने वाली सांपवत्त मौजू िहै और
अगर चूककािथ शख्स मौजू िहै ोि उसे माांग का नोदटस ेिगा। यद िचिों के
र्सा ेिय रालश का ुिरां िभुगािन नहीां ककया जााि है, ोि बबक्री अधधकारी जब्ीि
का फै सला लेगा और चूककािथ व्यक्त ि को उसी समय जब् ि की जाने वाली
सांपवत्त की एक सूची और उस र्स्ान, दनि और समय की सूचना ेिगा जब
बकाया रालश का भुगािन न करने की क्र्स्न िमें जब् िकी गई सांपवत्त को बबक्री
के ललए राि जाएगा।
यद िचूककािथ व्यक्त िअनुपक्र्स् िहै, ोि बबक्री अधधकारी उसके पररवार के ककसी
पुर्रु सस्यि, या उसके अधधकृ िएजेंट को माांग का नोदटस ेिगा, या जब ऐसा
ककया न जा सके ोि माांग के नोदटस की एक प्रन िको उसके ननवास र्स्ान के
कु छ ववलशष्ट भाग पर लगा ेिगा। कफर वह जब्ीि के ललए आगे की प्रककया
पूरा करेगा और सांपवत्त की सूची, उस र्स्ान को यि करेगा जहाां सांपवत्त हो या
रीि जा सकीि है और बबक्री के र्स्ान, दनि और घांटे की सूचना ेिगा ।
(2) जब्ीि प्रकक्रया सूयोयि के बा िऔर सूयाथस् िसे पहले ककया जाएगा, ककसी अन्य
समय पर नहीां।86 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3) एक सीमा से अधधक सांपवत्त की जब्ीि नहीां होगी, र्अाथि ्, जब् िहोने वाली सांपवत्त
चूककािथ शख्स के द्वारा ेिय रालश के र्सा-र्सा ब्याज और जब्ीि, रोक और
बबक्री से सांबांधध िसभी चिों के अनुपा िके क्जनिा करीब सांभव हो सके , होगी।
(4) ववक्रय अधधकारी के ललए यह वैध होगा कक वह चूककािथ शख्स से जुडी सांपवत्त
को कु कथ करने के उद्ेिश्य से ककसी अस्बिल, गौशाला, अन्न र्भांार, गोािम,
आउट-हाउस या अन्य भवन को जबरस्ीिि ोिल सकाि है और वह ककसी भी
आवास गृह में भी प्रवेश कर सकाि है, क्जसका बाहरी रिवाजा ुिला हो सकाि
है या कफर वो कु की के ललए ऐसे भवनों के कमरों रिवाजों को जबरन ोिल
सकाि है बशेि कक उप-ननयम (5) में दएि गए प्रावधानों को छोडकर अधधकारी
के ललए ऐसे आवास गृह के कमरों को जबरन ोिलना या उसमें प्रवेश करना
वैध नहीां होगा जो मदहलाओां के ललए हों या वहाां मदहलाएां रहीि हों।
(5) जहाां बबक्री अधधकारी के पास यह मानने का कार्र हो कक चूककािथ व्यक्त िकी
सांपवत्त एक ऐसे आवास गृह के भीरि है, क्जसका बाहरी रिवाजा बां िहो सकाि
है या मदहलाओां के ललए उधच िककसी भी आवास के भीरि है, जो पारांपररक रूप
या उपयोग के अनुसार ननजी माना जााि है, बबक्री अधधकारी इस थ्यि को
ननकटमि पुललस स्टेशन के प्रभारी अधधकारी के समक्ष प्रस्ुि िकरेगा। इस रिह
के अभ्यावेनि पर उत िपुललस स्टेशन का प्रभारी अधधकारी एक पुललस अधधकारी
को मौके पर भेजेगा, क्जसकी उपक्र्स्न िमें बबक्री अधधकारी ऐसे आवास गृह के
बाहरी रिवाजे को ुिलवा सकाि है इसी रिह ही मदहलाओां के ननवास की जगह
को छोडकर घर के ककसी भी अन्य कमरे का रिवाजा ुिलवा सकाि है। ववक्रय
अधधकारी, एक पुललस अधधकारी की उपक्र्स्न ि में, घर में मदहलाओां के रहने
वाली जगह से मदहलाओां को हटाने के ललए उधच िनोदटस दएि जाने के बा ि
और उधच िरिीके से बाहर आने के ललए साधन (यद िवे घर की वररष्ठ मदहलाएां
हैं और परांपरा के अनुसार वे सबके सामने नहीां आीि हैं) प्रस्ुि िकरने के बा ि
मदहलाओां के रहने वाली जगह में प्रवेश कर सकाि है और चूककािथ शख्स की
सांपवत्त को जब् िकरने का काम कर सकाि है। अगर पररसर के अलावा इसमें
कु छ जमा ककया गया है और उसे प्राप् िकर ललया जााि है ोि उसे उस भवन
से ुिरां िहटा ललया और उसके बा िउसे पहले रहने वालों के ललए स्वािंत्र छोड
दयिा जाएगा।
ननरुद्ध सांपवत्त की 105 ननरुद् िसंपवत्त की असभरक्षा: -
अलभरक्षा 87 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (1) सांकट पैाि होने के बाि, बबक्री अधधकारी र्डक्री-धारक के र्सा या अन्र्या सांलग्न
सांपवत्त को कु कथ करने की व्यवर्स्ा कर सकाि है।
(2) यद िबबक्री अधधकारी र्डक्री-धारक से सांपवत्त की अलभरक्षा की माांग कराि है ोि
वह ऐसा करने के ललए बाध्य होगा और उसकी लापरवाही के कार्र होने वाले
ककसी भी नुकसान की भरपाई र्डक्री-धारक द्वारा की जाएगी। यद िकु कथ की
गई सांपवत्त पशुधन है, ोि र्डक्री-धारक उसके ललए आवश्यक भोजन उपलब्ध
कराने के ललए क्जम्मेािर होगा।
(3) बबक्री अधधकारी, चूककािथ या ऐसी सांपवत्त में अपने दह ि का ािवा करने वाले
ककसी भी व्यक्त ि के कहने पर, अगर आेिश होने पर सांपवत्त को सौंपने का
आश्वासन रक्जस्रार द्वारा ननदथिष्ट प्रपत्र में एक या अधधक पयाथप् िजमान ि
के र्सा ेिाि है, ोि उसे ऐसे चूककािथ या व्यक्त िके अधधकार में उस गाांव या
र्स्ान पर छोडा जा सकाि है।
106 खराब फसलों के ननपटान का तरीका:-
अगर चूककािथ की भूलम की फसल या असांगदठ िउत्पा िकु कथ ककए जाेि हैं, बि
रिाब फसलों के
ननपटान का रिीका बबक्री अधधकारी उन्हें काटने या इकट्ठा करने के ललए उपयुत िपाए जाने पर बेच
सकाि है, या अपने ववकल्प पर उन्हें उधच िमौसम में काटने या इकट्ठा करने और
बबक्री होने कि उधच िर्स्ान पर सांग्रही िकर सकाि है। ऐसी फसल या उत्पाोिं
की कटाई या इकट्ठा करने और र्भांार्र करने का चिथ माललक द्वारा सांपवत्त छु डाने
पर या उसे बेचे जाने की क्र्स्न िमें बबक्री की आय से पूरा ककया जाएगा।
जब् िमवेशी या 107 जब्त मवेशी या संपवत्त का उपयोग नहीं ककया जाना चादहए:-
सांपवत्त का उपयोग बबक्री अधधकारी बैलों या मवेलशयों से काम नहीां लेगा या वस्ुिओां या प्रभाव का
नहीां ककया जाना उपयोग नहीां करेगा। वह मवेलशयों या पशुधन के ललए आवश्यक भोजन उपलब्ध
चादहए कराएगा, लेककन माललक द्वारा सांपवत्त को छु डाने पर या उसके बेचे जाने की क्र्स्न ि
में बबक्री की आय से चिथ की गई रालश को वसूल ककया जाएगा।
बबक्री के समय एवां 108 बबीि के समय एवं स्थान के संबं िमें उद्र्घोणा:-
र्स्ान के सांबांध में (1) बबक्री के सांबांध में उद्र्र्घोा बबक्री के ललए ननधाथरर िनर्धि से कम से कम 15
उद्र्र्घोा दनि पहले बबक्री अधधकारी के कायाथलय और ग्राम पांचाय िकायाथलय या जहाां
सांपवत्त जब् ि की गई है, उस गाांव के ककसी अन्य सावथजननक भवन में, एक
नोदटस धचपकाकर प्रकालश िकी जाएगी। बबक्री अधधकारी, बबक्री के ललए ननधाथरर ि 88 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY नर्धि से एक पविाडे पहले और बबक्री के दनि से एक दनि पहले और बबक्री
के दनि भी इक्च्छ िबबक्री के समय और र्स्ान के सांबांध में ढोल बजाकर या
ककसी अन्य रिीके से उस गाांव या कस्बे में, जहाां चूककािथ रहाि है और ऐसे
अन्य र्स्ान या र्स्ानों पर, क्जन्हें बबक्री के ललए उधच िप्रचार करने के ललए
आवश्यक समझे, उद्र्र्घोा करवा सकाि है।
(2) कोई भी बबक्री रवववार या प्रशासन द्वारा घोर्व िअन्य सावथजननक अवकाश के
दनि नहीां होगी, ननयम 98 में ननधाथरर िरिीके से नोदटस ािमील या धचपकाए
जाने की ािरी िसे पांद्रह दनिों की अवधध की समाक्प् िकि बबक्री नहीां होगी:
बशेि अगर बकाया रालश का शीघ्र भुगािन नहीां ककया जााि है, बि जहाां जब् ि
की गई सांपवत्त त्वरर िऔर प्राकृ नकि रिीके से नष्ट हो सकीि है या जहाां अलभरक्षा
में रनिे का चिथ इसके मूल्य से अधधक होने की सांभावना है, बबक्री अधधकारी उसे
पांद्रह दनिों की उत िअवधध की समाक्प् िसे पहले ककसी भी समय बेच सकाि है।
109 बबीि करने का तरीका:-
(1) ननय िसमय पर सांपवत्त को एक या अधधक लॉट में, जैसा बबक्री अधधकारी
बबक्री करने का उधच िसमझे, बबक्री के ललए राि जाएगा, और उच्चमि बोली लगाने वाले
रिीका को सांपवत्त बेची जाएगी:
बशेि, अगर प्रस्ािवव ि कीम ि अनावश्यक रूप से कम प्रीि ि हो या अन्य
कार्रों से, बबक्री अधधकारी उच्चमि बोली को स्वीकार करने से इनकार करने के
ललए स्वािंत्र होगा।
(2) अगर सांपवत्त ेिय बकाया रालश से अधधक पर बेची जाीि है, वहाां ब्याज और
प्रकक्रया के चिथ और अन्य शुल्क काटने के बा िअनरिरत िरालश का भुगािन
चूककािथ को ककया जाएगा।
(3) वसूली अधधकारी या बबक्री अधधकारी अपने वववेक पर र्स्गन के कार्रों को
जिथ करने के बा िबबक्री को एक ननदथिष्ट दनि और घांटे के ललए र्स्धग िकर
सकाि है। जहाां बबक्री 7 दनिों से अधधक लांबी अवधध के ललए र्स्धग िकी जाीि
है, बि ननयम 108 के हि िएक नई उद्र्र्घोा बि कि नहीां की जाएगी जब
कि कक नर्नथय लेने वाला ेिनािर इसे माफ करने के ललए सहमन िन ेि ेि।
110 खरीदी गई संपवत्त का भुगतान:-
89 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYरिीीि गई सांपवत्त सांपवत्त का भुगािन नक िया बबक्री के समय बबक्री अधधकारी द्वारा मांजूर ककसी
का भुगािन भी र्डक्जटल र्मो में या उस समय बबक्री अधधकारी जो यि करे, उसके अनुसार
ककया जाएगा। रिीािर को सांपवत्त का कोई भी दहस्सा ले जाने की अनुमन िबि
कि नहीां होगी, जब कि कक वह पूरा भुगािन न कर ेि। जहाां क्रे ाि रिी िके पैसे
का भुगािन करने में ववफल रहाि है, सांपवत्त को कफर से बेचा जएगा।
111 न्यायालय द्वारा संपवत्त की बहाली: -
जहाां सक्षम क्षेत्राधधकार वाले ककसी भी लसववल न्यायालय की सांुिक्ष्ट के ललए यह न्यायालय द्वारा
सांपवत्त की बहाली साबब िहो जााि है कक कोई भी सांपवत्त जो इन ननयमों के हि िबाधध िहुई है, उसे
ककसी व्यक्त िद्वारा जबरन या गुप् िरूप से हटा दयिा गया है, अािल िुिरां िऐसी
सांपवत्त के ललए बबक्री अधधकारी को बहाल करने का आेिश ेि सकीि है।
112 निरासश का भुगतान करने पर कु की का आदेश ननरस्त करना: -
यद िनीलामी शुरू होने से पहले, चूककािथ या उसकी ओर से कायथ करने वाला कोई
धनरालश का व्यक्त िया कु कथ की गई सांपवत्त में दह िका ािवा करने वाला कोई व्यक्त िब्याज,
भुगािन करने पर
कु की का आेिश भत्ते और सांपवत्त को कु कथ करने में हुई अन्य लाग िसदह िपूरी ेिय रालश का भुगािन
ननरस् िकरना कराि है, ोि बबक्री अधधकारी कु की आेिश रद् िकर ेिगा और सांपवत्त को ुिरां िमुत ि
कर दयिा कर ेिगा।
113 संपवत्त को कु की से छू ट: -
सांपवत्त को कु की से लसववल प्रकक्रया सांदहाि 1908 की धारा 60 के प्रावधान में कु की से छू ट के रूप में
छू ट उक्ल्लख ििचल सांपवत्तयाां, इन ननयमों के हि िकु की या बबक्री के ललए उत्तराियी
नहीां होंगी।
114 लोक सेवक के वेतन या भत्तों की कु की: -
अगर कु कथ की जाने वाली चल सांपवत्त ककसी सरकारी अधधकारी या र्स्ानीय प्रशासन
लोक सेवक के या फमथ या कां पनी के सेवक का वेनि या भत्ाि या मजूिरी है, ोि वसूली अधधकारी,
वेनि या भत्ोिं की बबक्री अधधकारी से ररपोटथ प्राप् िकरने के बाि, नागररक आचार सांदहाि, 1908 की
कु की धारा 60 के प्रावधानों के अधीन, रालश की वसूली के ललए ऐसे वेनि को रोकने का
आेिश ेि सकाि है या वसूली अधधकारी इस सांबांध में कोई ननेिश ेि सकाि है और
आेिश की सूचना पर, अधधकारी या अन्य व्यक्त िजो वेनि या भत्ाि या मजूिरी
का भुगािन करने के ललए क्जम्मेािर है, इसे रोक लेगा और आेिश के हि िबकाया 90 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY रालश का भुगािन या आेिश अनुसान मालसक ककस् िके रूप में बबक्री अधधकारी को
करेगा।
115 चल संपवत्त में शेयर या दहत की कु की: -
चल सांपवत्त में अगर कु कथ की जाने वाली सांपवत्त में उसके या ककसी अन्य के सह-स्वालमत्व वाली
शेयर या दह िकी चल सांपवत्त में चूककािथ का कोई दहस्सा या दह िशालमल है, बि चूककािथ को सूचना
कु की भेजकर कु की की कारथवाई की जाएगी, जो उसे ककसी भी रिह से उसे बबक्री या
ब्याज को र्स्ानाांरिर िकरने या ककसी अन्य रिीके से ननपटान करने से रोके गी।
116 ननगोसशएबल इंस्ूमेंट्स की कु की: -
ननगोलशएबल अगर कु कथ की जाने वाली सांपवत्त ननगोलशएबल इांस्ूमेंट है, क्जसे ककसी न्यायालय
इांस्ूमेंट्स की कु की में जमा नहीां ककया गया है, न ही ककसी सरकारी अधधकारी की अलभरक्षा में है, बि
कु की वास्विवक जब्ीि द्वारा की जाएगी और कु की का आेिश ेिने वाले वसूली
अधधकारी के कायाथलय में लाया जाएगा और उसके अगले आेिश कि कायाथलय के
अधीन राि जाएगा।
117 न्यायालय या लोक सेवक की असभरक्षा में रखी संवपत्त की कु की: -
न्यायालय या लोक अगर कु कथ की जाने वाली सांपवत्त ककसी न्यायालय या सरकारी अधधकारी की अलभरक्षा
सेवक की अलभरक्षा में है, बि कु की न्यायालय या अधधकारी को एक नोदटस ेिने के र्सा की जाएगी,
में रीि सांवपत्त की क्जसमें अनुरोध ककया जाएगा कक ऐसी सांपवत्त और उस पर ेिय ब्याज या लार्भाां
कु की को नोदटस जारी करने वाले वसूली अधधकारी के अगले आेिश कि उत िशथि पर
उसके अधीन राि जाएगा :
बशेि सांपवत्त ककसी अन्य क्जले के न्यायालय या वसूली अधधकारी की अलभरक्षा में
है, या स्वालमत्व या प्र्रालमकाि पर कोई सवाल है।
118 डडीि की कु की: -
(1) अगर कु कथ की जाने वाली सांपवत्त पैसे के भुगािन के ललए या बांधक या शुल्क
र्डक्री की कु की की वसूली के ललए बबक्री के ललए एक र्डक्री है, बि कु की रक्जस्रार के आेिश
से की जाएगी।
(2) अगर रक्जस्रार उप-ननयम (1) के हि ि आेिश जारी कराि है, ोि वह र्डक्री
धारक के आवेनि पर, क्जसने र्डक्री को कु कथ ककया है, कु कथ र्डक्री को ननष्पाद िि 91 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY करने के ललए आगे बढ़ेगा और ननष्पाद ििकी जाने वाली र्डक्री से प्राप् िशुद्ध
आय का उपयोग करेगा।
(3) उप-ननयम (1) में ननदथिष्ट प्रकृ न िसे अन्य ककसी र्डक्री की कु की करने की माांग
र्डक्री धारक द्वारा की गई है, बि उसे कु कथ र्डक्री धारक का प्रननिनधध माना
जाएगा और ऐसी कु कथ र्डक्री का धारक ककसी भी वैध रिीके से ननष्पाद ििकरने
का हकािर होगा।
(4) अगर ककसी र्डक्री के ननष्पानि में कु कथ की जाने वाली सांपवत्त उप-ननयम (1) में
ननदथिष्ट प्रकृ न िसे लभन्न र्डक्री है, वहाां कु की ऐसी र्डक्री के धारक को वसूली
अधधकारी द्वारा एक नोदटस जारी करके की जाएगी, जो उसे ककसी भी रिह से
र्स्ानाांरिर िकरने या चाजथ करने से रोकीि है।
(5) इस ननयम के हि िकु कथ र्डक्री का धारक र्डक्री ननष्पाद ििकरने वाले वसूली
अधधकारी को ऐसी जानकारी और सहायाि ेिगा जो उधच िरूप से आवश्यक
हो।
(6) र्डक्री धारक के आवेनि पर, क्जसमें ककसी अन्य र्डक्री के माध्यम से कु की को
ननष्पाद ििकरने की माांग की गई है, इस ननयम के हि िकु की का आेिश ेिने
वाला वसूली अधधकारी कु कथ र्डक्री से जुडे ेिनािर को ऐसे आेिश की सूचना
ेिगा, और उत िवसूली अधधकारी के माध्यम से या अन्र्या नोदटस प्राप् िहोने
के बा िऐसे आेिश के उल्लांघन में नर्नथय ेिनािर द्वारा ककए गए कु कथ र्डक्री
का कोई भुगािन या समायोजन बि कि मान्य नहीां होगा, जब कि कक कु की
लागू रहीि है।
119 कजष आदद की कु की: -
(1) अगर कु कथ की जाने वाली चल सांपवत्त सांबांधध िचूककािथ का कजथ है, या ककसी
कजथ आद िकी
ांजी में दहस्सा है या उसमें ननवेश की गई जमा रालश
ननगम (कॉपोरेशन) की पू
कु की है, या अन्य चल सांपवत्त है जो चूककािथ के कब्जे में नहीां है, लसववल न्यायालय
में जमा या अलभरक्षा वाली सांपवत्त को छोडकर, वसूली अधधकारी द्वारा
हस्ािक्षरर िएक ललख ििआेिश द्वारा कु कथ की जाएगी।
(2) कजथ के मामले में, ऐसा आेिश लेनािर को र्ऋ की वसूली करने से और ेिनािर
को उसके भुगािन से रोक ेिगा।92 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3) जमा शेयर के मामले में, ऐसा आेिश उस व्यक्त िको, क्जसके नाम पर शेयर
या जमा रालश है, शेयर या जमा को र्स्ानाांरिर िकरने या उस पर कोई लाभाांश
या ब्याज प्राप् िकरने से रोक ेिगा।
(4) ककसी अन्य चल सांपवत्त के मामले में, ऐसा आेिश उस पर कब्जा रनिे वाले
व्यक्त िको इसे चूककािथ को ेिने से रोक ेिगा।
(5) ऐसे आेिश की एक प्रन िर्ऋ के मामले में ेिनािर को, जमा शेयर के मामले
में ननगम के उधच िअधधकारी को और अन्य चल सांपवत्त (उपरोत िको छोडकर)
के मामले में ऐसी सांपवत्त पर कब्जाधारक व्यक्त िको भेजी जाएगी। जैसे ही
र्ऋ या जमा रालश पररपतव हो जाीि है, वसूली अधधकारी सांबांधध िव्यक्त िको
रालश का भुगािन करने का ननेिश ेि सकाि है। जहाां शेयर आहर्र योग्य नहीां
है, उत िवसूली अधधकारी ब्रोकर के माध्यम से इसकी बबक्री की व्यवर्स्ा करेगा।
जब शेयर आहरर िककए जाेि हैं, और बबक्री पश्चा िप्राप् िरालश का भुगािन
शीघ्र अन ि शीघ्र उत ि वसूली अधधकारी या सांबांधध ि पक्ष को ककया जाएगा।
अन्य चल सांपवत्त के मामले में, सांबांधध िव्यक्त िइसे उत िवसूली अधधकारी के
र्हाों में सौंप ेिगा तयोंकक यह चूककािथ यानी र्डफॉल्टर को सुपुथिगी योग्य हो
जाीि है।
बबक्री से पहले 120 बबीि से पहले कु की: -
कु की र्डक्री के ननष्पानि में अचल सांपवत्त बि कि नहीां बेची जाएगी जब कि कक
ऐसी सांपवत्त पहले ही कु कथ न कर ली गई हो:
बशेि जहाां र्डक्री ऐसी सांपवत्त के बांधक के आधार पर प्राप् िकी गई है, उसे कु कथ
करना आवश्यक नहीां होगा।
अचल सांपवत्त का 121 अचल संपवत्त का वववरण बताने हेतु आवेदन: -
वववर्र बािने हेुि जहाां अचल सांपवत्त की बबक्री से रालश वसूल करने का प्रस्ािव है, ननयम 96 के हि ि
आवेनि प्रस्ुि िआवेनि में ननधाथरर िकी जाने वाली अचल सांपवत्त का वववर्र शालमल होगा,
जो इसकी पहचान के ललए पयाथप् िहै और ऐसी सांपवत्त को ननपटान या सवेक्र्ष के
ररर्कॉथ में सीमाओां या सांख्याओां द्वारा पहचाना जा सकाि है। इसके अलावा, इसमें
र्डक्री-धारक के सवोत्तम ज्ञान के अनुसार ऐसी सीमाओां या सांख्याओां का ववननेिश
और ऐसी सांपवत्त में चूककािथओां के शेयर या दह िका वववर्र शालमल होगा, जहाां
कि वह इसे सुननक्श्च िकरने में सक्षम है।93 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY डर्र्माां नोदटस ेिने
122 डडमांड नोदटस देने का तरीका:-
का रिीका ननयम 99 के हि िवसूली अधधकारी द्वारा ैियार ककए जाने वाले डर्र्माां नोदटस
में चूककािथ का नाम, ेिय रालश, यद िकोई हो ोि चिथ सदह िऔर उस व्यक्त िको
भुगािन ककया जाने वाला बट्टा, जो डर्र्माां नोदटस ािमील करेगा, के ललए दयिा
गया समय, भुगािन और भुगािन न करने की क्र्स्न िमें, कु कथ की जाने वाली और
बेची जाने वाली या बबना कु की के बेची जाने वाली सांपवत्तयों का वववर्र, जैसा भी
मामला हो शालमल होगा। डर्र्माां नोदटस प्राप् िहोने के बा िबबक्री अधधकारी चूककािथ
को या उसके पररवार के ककसी वयस्क पुर्रु सस्यि को और उसके सामान्य ननवास
र्स्ान पर, या उसके अधधकृ िएजेंट को, या यद िऐसी व्यक्तगि िसेवा सांभव नहीां
हो, ोि डर्र्माां नोदटस की एक प्रन ि भेजेगा या दलिवाएगा, अचल सांपवत्त के कु छ
ववलशष्ट दहस्से पर उसकी एक प्रन िधचपकाएगा, जो कु कथ होने वाली है और कु की
के बबना बेची जाएगी, जैसा भी मामला हो:
बशेि कक जहाां वसूली अधधकारी सांुिष्ट हो कक एक चूककािथ को हराने के इराेि से
या उसके खलिाफ ननष्पानि की कायथवाही में ेिरी करने से उसकी पूरी सांपवत्त या
उसके ककसी दहस्से का ननपटान होने वाला है, डर्र्माां नोदटस में चूककािथ को उसके
द्वारा ेिय रालश के भुगािन के ललए कोई समय नहीां दयिा जाएगा और चूककािथ
की सांपवत्त ुिरां िकु कथ कर ली जाएगी।
123 प्रकयिा जब चूककताष भुगतान करने में उपेक्षा करता है: -
प्रकक्रया जब यद िचूककािथ दएि गए समय के भीरि डर्र्माां नोदटस में ननदथिष्ट रालश का भुगािन
चूककािथ भुगािन करने में ववफल रहाि है, ोि बबक्री अधधकारी ननष्पानि के ललए आवेनि में उक्ल्लख िि
करने में उपेक्षा अचल सांपवत्त को कु कथ करने और बेचने, या कु की के बबना बेचने के ललए आगे
कराि है बढ़ेगा, जैसा भी मामला हो।
124 ेि ता द्वारा जमा और डडफॉलट पर पुनबबषीि: -
क्रे ाि द्वारा जमा अचल सांपवत्त की कीम िके 25 प्रनशि िके बराबर धनरालश क्रे ाि द्वारा रिी िके
और र्डफॉल्ट पर समय ववक्रय अधधकारी के पास जमा की जाएगी, और ऐसी जमा रालश में चूक होने
पुनबबथक्री पर उसे ुिरां िपुनः बेच दयिा जाएगा:
बशेि कक जहाां र्डक्री-धारक क्रे ाि है और ननयम 127 के हि िक्रय रालश को सेट-
ऑफ करने का हकािर है, बबक्री अधधकारी इस ननयम की आवश्यकािओां से छू ट ेि
ेिगा।
125 यि रासश की र्शे रासश के भुगतान हेतु समय: -
94 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYTime for payment रिी िकी र्शे रालश और बबक्री प्रर्मा पत्र के ललए सामान्य स्टाांप के ललए आवश्यक
of balance of
purchase money रालश का भुगािन बबक्री की ािरी िसे पांद्रह दनिों के भीरि ककया जाएगा:
बशेि कक स्टाम्प की कीम िके भुगािन का समय सही और पयाथप् िकार्रों से,
वसूली अधधकारी के वववेक पर बबक्री की ािरी िसे ीिस दनि कि बढ़ाया जा सकाि
है:
बशेि कक इस ननयम के हि िभुगािन की जाने वाली रालश की र्गना में, क्रे ाि को
ककसी भी सेट-ऑफ का लाभ होगा क्जसका वह ननयम 128 के हि िहकािर हो
सकाि है।
126 भुगतान में चूक होने पर प्रकयिा: -
भुगािन में चूक ननयम 125 में उक्ल्लख ििअवधध के भीरि भुगािन में चूक होने पर, यद िवसूली
होने पर प्रकक्रया अधधकारी बबक्री का चिथ चुकाने के बा िउधच िसमझाि है, ोि जमा रालश प्रशासन
द्वारा जब् िकर ली जाएगी और चूककािथ क्रे ाि के सांपवत्त या उसके ककसी दहस्से
पर सभी ािवों को रद् िकर दयिा जाएगा, क्जसके ललए इसे बा िमें बेचा जा सकाि
है।
127 पुनः बबीि के सलए अधसिूचना: -
पुनः बबक्री के ललए ऐसे भुगािन के ललए स्वीकृ िअवधध के भीरि ननयम 128 में उक्ल्लख ििरालश का
अधधसूचना भुगािन न करने पर अचल सांपवत्त की प्रत्येक पुनबबथक्री, बबक्री के ललए ननधाथरर ि
रिीके से और अवधध के ललए एक नई उद्र्र्घोा जारी करने के बा िकी जाएगी।
128 प्रकयिा जब डडीि ािरक संपवत्त खरीदता है: -
प्रकक्रया जब र्डक्री जहाां एक र्डक्री धारक सांपवत्त रिीािि है, रिी ि में लगे धन और र्डक्री पर ेिय
धारक सांपवत्त रालश एक ूिसरे के खलिाफ सेट-ऑफ ककया जाएगा, और बबक्री अधधकारी नििुसार
रिीािि है र्डक्री की र्पूथ या आांलशक सांुिक्ष्ट जिथ करेगा।
129 देय रासश के भुगतान पर संपवत्त की मुतत करना: -
ेिय रालश के जहाां बबक्री के ललए ननधाथरर िनर्धि से पहले चूककािथ या उसकी ओर से कायथ करने
भुगािन पर सांपवत्त वाला कोई व्यक्त िया बेची जाने वाली सांपवत्त में दह िका ािवा करने वाला कोई भी
की मुत िकरना व्यक्त िब्याज सदह िपूरी रालश का भुगािन और सांपवत्त को बबक्री के ललए रेि जाने
में हुए कु की के चिों सदह िअन्य चिों का भुगािन, यद िकोई हो, बबक्री अधधकारी
कु की के आेिश को रद् िकरने के बा िसांपवत्त को ुिरां िमुत िकर ेिगा जहाां सांपवत्त
कु कथ की गई है। 95 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
130 देय रासश जमा करने पर ववयि ननरस्त करने हेतु आवेदन: -
ेिय रालश जमा (1) जहाां अचल सांपवत्त बबक्री अधधकारी द्वारा बेची गई है, कोई भी व्यक्त िया ोि
करने पर ववक्रय ऐसी सांपवत्त का माललक है या ऐसी बबक्री से पहले अक्जथ िटाइटल के आधार
ननरस् िकरने हेुि पर उसमें कोई दह ि रािि है, र्डक्री-धारक को भुगािन के ललए बबक्री की
आवेनि उद्र्र्घोा में ननदथिष्ट बकाया की रालश वसूली अधधकारी के पास जमा करके
बबक्री को रद् िकरने के ललए आवेनि कर सकाि है, क्जसकी वसूली के ललए
बबक्री का आेिश दयिा गयार् ा। इसके र्सा ही उस पर ब्याज और कु की का
चिथ, यद ि कोई हो, और ऐसी रालश के सांबांध में बबक्री और अन्य लाग िभी
जमा करनी होगी, जो ऐसी उद्र्र्घोा की ािरी िसे र्डक्री धारक को प्राप् िहो
सकीि है।
(2) यद िऐसा जमा और आवेनि बबक्री की ािरी िसे ीिस दनिों के भीरि ककया
जााि है, ोि वसूली अधधकारी बबक्री को रद् िकरने का आेिश पारर िकरेगा और
क्रे ाि को रिी िका पैसा, क्जनिा आवेकि द्वारा जमा ककया गया है, 5 प्रनशि ि
के र्सा चुकाएगा।
बशेि कक यद ि एक से अधधक व्यक्तयिों ने इस उप-ननयम के हि ि जमा और
आवेनि ककया है, ोि बबक्री को रद् िकरने के ललए अधधकृ िअधधकारी को पहले
जमाकािथ का आवेनि स्वीकार ककया जाएगा।
(3) यद िकोई व्यक्त िअचल सांपवत्त की बबक्री को रद् िकरने के ललए ननयम 130
के हि िआवेनि कराि है, ोि वह इस उप-ननयम के हि िआवेनि करने का
हकािर नहीां होगा।
131 अननयसमतता या ोिखाडिी के आािर पर बबीि को रद्द करने के सलए आवेदन: -
अननयलमािि या (1) अचल सांपवत्त की बबक्री की ािरी िसे ीिस दनिों के भीरि ककसी भी समय,
धोािधडी के र्डक्री धारक या पररसांपवत्तयों के किथ सांग ि ववर्रि में दहस्सेािरी का हकािर
आधार पर बबक्री कोई भी व्यक्त िया क्जसके दह िबबक्री से प्रभावव िहोेि हैं, प्रकाशन या सांचालन
को रद् िकरने के
ललए आवेनि में ककसी गांभीर अननयलमािि या गलीि या धोािधडी के आधार पर बबक्री को
रद् िकरने के ललए वसूली अधधकारी को आवेनि कर सकाि है।
बशेि कक ककसी भी बबक्री को अननयलमािि या धोािधडी के आधार पर रद् ि
नहीां ककया जाएगा जब कि कक उत ि वसूली अधधकारी सांुिष्ट न हो जाए कक96 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY आवेकि को ऐसी अननयलमािि, गलीि या धोािधडी के कार्र पयाथप् िनुकसान हुआ है।
(2) यद िआवेनि की अनुमन िीि जाीि है, ोि उत िवसूली अधधकारी बबक्री को रद् ि कर ेिगा और नए लसरे से बबक्री का ननेिश ेि सकाि है।
(3) बबक्री की ािरी िसे ीिस दनिों की समाक्प् िपर यद िबबक्री को रद् िकरने के ललए कोई आवेनि नहीां ककया गया है या यद िऐसा आवेनि ककया गया है और ािररज कर दयिा गया है, ोि उत िवसूली अधधकारी बबक्री की पुक्ष्ट करने वाला एक आेिश ेिगा:
बशेि, यद िउसके पास यह मानने का कार्र होगा कक बबक्री को इस बा िके बावजू िरद् िकर दयिा जाना चादहए कक ऐसा कोई आवेनि नहीां ककया गया है या ककसी भी आवेनि में कर्ध िआधारों के अलावा अन्य आधार हैं क्जन्हें ककया गया है और ािररज कर दयिा गया है, ोि वह अपने कार्रों को जिथ करने के बा ि ललख ििरूप में बबक्री को रद् िकर सकाि है।
(4) जब भी, ककसी अचल सांपवत्त की बबक्री की पुक्ष्ट नहीां की जाीि है या उसे अलग राि जााि है, ोि जमा रालश या रिी िका पैसा, जैसा भी मामला हो, क्रे ाि को वापस कर दयिा जाएगा।
(5) ऐसी ककसी भी बबक्री की पुक्ष्ट के बाि, उत िवसूली अधधकारी क्रे ाि को अपनी मुहर और हस्ािक्षर वाला बबक्री प्रर्मापत्र प्रािन करेगा।
(6) ऐसे प्रर्मापत्र में बेची गई सांपवत्त और क्रे ाि का नाम बािया जाएगा, और यह उन सभी अािलोिं और न्यायाधधकर्रों में रिी िके थ्यि का नर्नाथयक साक्ष्य होगा जहाां इसे साबब ि करना आवश्यक हो सकाि है और इसी रिह सभी अािलोिं और न्यायाधधकर्रों में जहाां इसे साबब िकरना आवश्यक हो सकाि है और इसललए सभी अािलोिं और न्यायाधधकर्रों में जहाां इसे साबब िकरना आवश्यक हो सकाि है और वसूली अधधकारी की मुहर या हस्ािक्षर का कोई प्रर्मा आवश्यक नहीां होगा जब कि कक क्जस प्राधधकारी के सामने पेश ककया गया है उसके पास इसकी वास्विवकाि पर सांेिह करने का कार्र न हो। (7) इस ननयम के हि िदयिा गया आेिश अांनमि होगा, और ककसी भी मुकमिे या अन्य कानूनी कायथवाही में पूछािछ के ललए उत्तराियी नहीां होगा।
--------------------------सोदह-ि----------
97 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY132 कब्जे की सुपुदषगी: -
कब्जे की सुपुथिगी जहाां अचल सांपवत्त के ककसी भी वैध क्रे ाि का ववरोध ककया जााि है और उस व्यक्त ि
(जो र्डफॉल्टर नहीां है) के अलावा ककसी अन्य व्यक्त िद्वारा सांपवत्त के कब्जे में
होने का नेकनीयीि से ािवा ककया जााि है, ोि आवेनि पर सक्षम क्षेत्राधधकार वाली
कोई भी अािल ि द्वारा रिीीि गई अचल सांपवत्त पर कब्जा प्राप् िकरने से रोका
जााि है, और ननयम 130 द्वारा प्रािन ककए गए बबक्री प्रर्मापत्र की पेशकश ऐसे
क्रे ाि को कब्जे में रनिे के उद्ेिश्य से उधच िप्रकक्रया जारी करने का कार्र बनेगी,
जैसे कक रिीीि गई अचल सांपवत्त क्रे ाि को न्यायालय के एक नर्नथय द्वारा र्डक्री
कर ीि गई हो।
133 अचल संपवत्त की बबीि देय रासश के अनुपात में होगी: -
अचल सांपवत्त की बबक्री अधधकारी के ललए ेिय धन के भुगािन के ललए चूककािथ की पूरी अचल
बबक्री ेिय रालश के सांपवत्त या उसके ककसी दहस्से को बेचना वैध होगा: बशेि कक जहाां कि व्यावहाररक
अनुपा िमें होगी हो, अचल सांपवत्त का उससे भी ज्यााि कोई भी दहस्सा बेचा नहीां जाएगा जो ेिय
रालश को ब्याज और कु की, यद िकोई हो, के चिथ और बबक्री के र्सा चुकाने के ललए
पयाथप् िहो।
134 कु की के बाद संपवत्त का ननजी हस्तांतरण शून्य होना:-
कु की के बा ि जहाां इन ननयमों के हि िकु की की गई है, वहाां कु कथ की गई सांपवत्त या उसमें ककसी
सांपवत्त का ननजी ब्याज का कोई भी ननजी हस्ािांर्रि या ववर्रि और ऐसी कु की के ववपरी िककसी
हस्ािांर्रि शून्य भी र्ऋ, लाभाांश या अन्य धन के बकाएािर को कोई भी भुगािन, कु की के हि ि
होना मान्य सभी ािवों के मुकाबले शून्य होगा। स्पष्टीकर्र-इस ननयम के प्रयोजन के
ललए, कु की के हि िप्रवथिनीय ािवे में ननयम 138 के हि िपररसांपवत्तयों के किथ सांग ि
ववर्रि के ािवे शालमल हैं।
135 प्रकयिा से जुडे लोगों को भत्तों का भुगतान ककया जाएगा: -
प्रकक्रया से जुडे इन ननयमों के हि िनोदटस ािमील करने या अन्य प्रकक्रया में ननयोक्ज िव्यक्त ि
लोगों को भत्तों का ऐसी रिों पर भत्ते का हकािर होगा जो वसूली अधधकारी द्वारा समय-समय पर यि
भुगािन ककया की जा सकीि हैं।
जाएगा 136 बबीि आय से वसूली योग्य ब्याज और अन्य शुलक: -98 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY बबक्री आय से जहाां इन ननयमों के हि िचल सांपवत्त की कु की और बबक्री या कु की और अचल
वसूली योग्य ब्याज सांपवत्त की कु की के बबना बबक्री के सांबांध में आई लाग िऔर शुल्क ननयम 96 के
और अन्य शुल्क हि िर्डक्री धारक द्वारा जमा की गई लाग िकी रालश से अधधक है। ऐसी क्र्स्न ि
में बेची गई सांपवत्त की बबक्री से हुई आय या चूककािथ द्वारा भुगािन ककए गए
धन से, जैसा भी मामला हो, कटौीि की जाएगी और र्शे रालश र्डक्री-धारक को
उपलब्ध कराई जाएगी।
137 भुगतान की रसीद: -
भुगािन की रसीि प्रत्येक व्यक्त ि जो ककसी ेिय धनरालश का भुगािन कराि है, क्जसकी वसूली के
ललए इन ननयमों के हि िआवेनि ककया गया है, वह बबक्री अधधकारी या उस सांबांध
में वसूली अधधकारी द्वारा सशत िअन्य अधधकारी द्वारा हस्ािक्षरर िरालश के ललए
रसी िपाने का हकािर होगा, ऐसी रसी िमें भुगािन करने वाले व्यक्त िका नाम
और वर्वय वस्ुि का उल्ले िहोगा क्जसके सांबांध में भुगािन ककया गया है।
138 संपवत्त की कु की के दावों एवं आपवत्तयों की जांच: -
सांपवत्त की कु की के (1) जहाां इन ननयमों के हि िकु कथ की गई ककसी भी सांपवत्त पर कोई ािवा ककया
ािवों एवां आपवत्तयों जााि है, या इस आधार पर कोई आपवत्त की जाीि है कक ऐसी सांपवत्त इस कु की
की जाांच के ललए उत्तराियी नहीां है, बबक्री अधधकारी ािवे या आपवत्त की जाांच करेगा और
र्गुर्-ोि के आधार पर ननपटान करेगा:
बशेि कक जब बबक्री अधधकारी यह मानाि है कक ािवा या आपवत्त ुिच्छ है, ोि
ऐसी कोई जाांच नहीां की जाएगी।
(2) जहाां क्जस सांपवत्त से ािवा या आपवत्त सांबांधध िहै, उसे बबक्री के ललए ववज्ञावप ि
ककया गया है, बबक्री अधधकारी ािवे या आपवत्त की जाांच होने कि बबक्री को
र्स्धग िकर सकाि है।
(3) जहाां ककसी ािवे या आपवत्त पर उस पक्ष को प्र्रालमकाि ीि जाीि है क्जसके
खलिाफ आेिश दयिा गया है, वह उस अधधकार को र्स्ावप ि करने के ललए
क्जसका वह वववाग्रिस् ि सांपवत्त पर ािवा कराि है, आेिश की ािरी ि से छह
महीने के भीरि मुकमिा ाियर कर सकाि है। लेककन, ऐसे मुकमिे का परर्राम,
यद िकोई हो, आेिश नर्नाथयक होगा।
139 पुनबबषीि पर मूलय की कमी चूककताष ेि ता से वसूली योग्य: -
99 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(1) क्रे ाि की चूक के कार्र ननयम 127 के हि िआयोक्ज िपुनबबथक्री पर कीम िमें
पुनबबथक्री पर मूल्य कोई कमी हो सकीि है और ऐसी पुनबबथक्री में आने वाले सभी चिों को बबक्री
की कमी चूककािथ अधधकारी द्वारा वसूली अधधकारी को प्रमार्ख िककया जाएगा और, उसके अनुरोध
क्रे ाि से वसूली पर, इन ननयमों के प्रावधानों के हि िर्डक्री धारक या चूककािथ में से ककसी
योग्य एक की वसूली चूककािथ क्रे ाि से की जा सकीि है। ऐसी वसूली के ललए
आर्नुांधगक लागि, यद िकोई हो, भी चूककािथ क्रे ाि द्वारा वहन की जाएगी।
(2) जहाां ूिसरी बबक्री पर सांपवत्त पहली बबक्री की ुिलना में अधधक कीम िपर बेची
जा सकीि है, बबक्री में चूक करने वाले क्रे ाि को अांरि या वृद्धध का कोई ािवा
नहीां होगा।
140 कु की का ननािषरण: -
कु की का ननधाथर्र जहाां र्डक्री के ननष्पानि में कोई सांपवत्त कु कथ की गई है, लेककन र्डक्री धारक की चूक
के कार्र वसूली अधधकारी ननष्पानि के आवेनि के र्सा आगे बढ़ने में असर्मथ है,
ोि वह या ोि आवेनि को ािररज कर ेिगा या ककसी पयाथप् िकार्र से कायथवाही
को एक भववष्य की ािरी िके ललए र्स्धग िकर ेिगा। ऐसे आवेनि के ािररज होने
पर कु की समाप् िहो जायेगी।
141 पररसंपवत्तयों का तकष संगत ववतरण:
पररसांपवत्तयों का (1) अगर बबक्री अधधकारी इन ननयमों के हि िकु की कराि है या कु की कर चुका
किथ सांग िववर्रि है, कोई सांपवत्त जो ककसी न्यायालय की अलभरक्षा में नहीां है, जो पहले ही ककसी
न्यायालय की र्डक्री के ननष्पानि में कु की के अधीन है, बि न्यायालय ऐसी
सांपवत्त को कब्जे में लेगा और वसूली करेगा और उसके ािवों और उसकी कु की
पर ककसी भी आपवत्त का ननपटान करेगा:
बशेि कक जहाां सांपवत्त एक से अधधक न्यायालयों की र्डक्री के ननष्पानि में कु की
के अधीन है, बि जो न्यायालय उत िसांपवत्त को हालसल करेगा या वसूली करेगा
और उस पर ककसी ािवे का ननपटान कराि है और जब् िकी गई सांपवत्त पर ककसी
आपवत्त का ननपटान कराि है वह उच्च श्र्रेी का न्यायालय होगा, या जहाां ऐसे
न्यायालयों के बीच श्र्रेी में कोई अांरि नहीां है, वहाां उस न्यायालय को अधधकार
लमलेगा क्जसकी र्डक्री के हि िसांपवत्त सबसे पहले कु कथ की गईर् ी।
(2) अगर बबक्री अधधकारी द्वारा सांपवत्त पर कब्जा ललया जााि है और ऐसी सांपवत्तयों
की प्राक्प् िसे पहले, इसी चूककािथ के खलिाफ र्डक्री के ननष्पानि हेुि अवेनिों 100 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY के ललए एक से अधधक र्डक्री धारक की ओर से माांग नोदटस प्रस्ुि िककए जाेि
हैं और र्डक्री धारक सांुिष्ट नहीां होेि हैं, वहाां वसूली की लाग िकी कटौीि के
बा िर्शे रालश का सांववर्रि बबक्री अधधकारी द्वारा नागररक सांदहाि 1908 की
धारा 73 के हि िप्रत् ििप्रकक्रया के हि िसभी र्डक्री धारकों के बीच बराबर से
ककया जाएगा।
142 ननष्पादन से पहले चूककताष की मृत्यु: -
ननष्पानि से पहले जहाां र्डक्री पूरी रिह से सांुिष्ट होने से पहले चूककािथ की मृत्यु हो जाीि है, ोि
चूककािथ की मृत्यु ननयम 96 के हि ि मृकि के कानूनी प्रननिनधधयों के खलिाफ आवेनि ककया जा
सकाि है और उसके बा िइन ननयमों के सभी प्रावधान, इस ननयम में प्रािन ककए
गए ूिसरे प्रावधानों को छोडकर, ऐसे कानूनी प्रननिनधधयों पर कु छ ऐसे लागू होंगे
जैसे वही चूककािथर् े जहाां ऐसे कानूनी प्रननिनधध के खलिाफ र्डक्री ननष्पाद ििकी
जाीि है, वह के वल मृकि की सांपवत्त की सीमा कि ही उत्तराियी होगा जो उसके
र्हा आ गई है और क्जसका ववधधव िननपटान नहीां ककया गया है; और इस रिह
के ािनयत्व को सुननक्श्च िकरने के उद्ेिश्य से, र्डक्री ननष्पाद ििकरने वाला वसूली
अधधकारी, अपने स्वयां के प्रस्ािव पर या र्डक्री धारक के आवेनि पर, ऐसे कानूनी
प्रननिनधध को ऐसे ािेि प्रस्ुि िकरने के ललए मजबूर कर सकाि है जैसा वह उधच ि
समझाि है।
143 प्रशासन के पास जमा ककया जाने वाला अंशदान और शुलक: -
प्रशासन के पास धारा 95 की उपधारा (2) के हि िककए गए सभी अांशािन, धारा 113 की उपधारा
जमा ककया जाने (3) के हि िभुगािन ककए गए सभी शुल्क प्रशासन को जमा ककए जाएांगे।
वाला अांशािन और
शुल्क
नर्नथय, अधधनर्नथय 144 ननणषय, अधनिनणषय आदद की सूचना: -
आद िकी सूचना ववननयमन या इन ननयमों के हि िककसी भी आेिश, नर्नथय या अधधनर्नथय के बारे
में पक्षों को सूधच िककया जाना आवश्यक है, जब कि कक ववननयमन या इन ननयमों
में अन्र्या ववर्शे रूप से कोई ननेिश प्रािन नहीां ककया जााि है, पक्ष के उस अांनमि
पेि पर सूचना को पोस्ट ककया जाएगा, जो पक्ष द्वारा सलमन िको उपलब्ध कराया
गया है, इसकी एक प्रन िनोदटस र्बोथ पर प्रलिशथ िकी जाएगी।
धारा 131 के हि ि 145 ािरा 131 के तहत अनुबंि: -
अनुबांध 101 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY धारा 131 के हि िएक अनुबांध प्रपत्र तयू में ककया जाएगा।
146 ननयमों से छू ट देने की शजतत
ननयमों से छू ट ेिने कें द्र शालस ि प्रेिश प्रशासन, सामान्य या ववर्शे आेिश के द्वारा, ककसी सहकारी
की शक्त ि सलम न िया सलमनयिों के ककसी वगथ को इन ननयमों के ककन्हीां उपबांधों से छू ट ेि
सकाि है या ननेिश ेि सकाि है कक सहकारी सलमनयिों या सहकारी सलमनयिों के
वगथ पर आेिश में दएि गए ननेिशानुसार उपबांध सांशोधन या शोिं के हि िलागू
होंगे।
शांका का ननवार्र 147 शंका का ननवारण: -
यद िइन ननयमों के ककसी उपबांध को समझने में कोई सांेिह उत्पन्न होाि है ोि
वह मामला सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार को ननेिलश ि ककया जाएगा और
रक्जस्रार, सांेिह को ूिर करने के उद्ेिश्य के ललए ववननयम और इन ननयमों के
उपबांधों से असांग िशब्ोिं को हटाने के सांबांध में आेिश ेि सकाि है।
148 मुजश्कलों को दूर करने की शजतत
मुक्श्कलों को ूिर यद िइस ननयमावली के उपबांधों को लागू करने में कोई कदठनाई उत्पन्न होीि है
करने की शक्ति ोि कें द्र शालस िप्रेिश प्रशासन मुक्श्कलों को ूिर करने के लल, जो उसे प्रीि िहोाि
है, आवश्यक होने पर, ववननयम के उपबांधों से असांग ि चीजों को हटाने के ललए
सरकारी राजपत्र में अधधसूचना प्रकालश िकर सकाि है।
149 ननरस्तीकरण और बचत: -
ननरस्ीिकर्र और (1) एलएम र्एां ए द्वीप सहकारी सलमन िननयम, 1961 और एलएम र्एां ए द्वीप
बचि सहकारी सलमन ि(सलमन िके चुनाव का सांचालन) ननयम, 2008 को ननरस् िकर
दयिा गया है।
(2) उत िननरस्ीिकर्र के होेि हुए या ननरस् िननयम के उपबांधों में से ककसी के
अधीन की गई कोई बा िया की गई कोई कारथवाई, जहाां कि वह इन ननयमों
के उपबांधों से असांग िन हो, इन ननयमों के नििुरूप उपबांधों के अधीन की गई
समझी जाएगी।
प्रशासक के आेिश पर और उसके नाम पर
हस्ािक्षर
सधचव (कोऑपरेशन) 102 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र 'ए'
[ननयम 3(1) देणखए]
ससमनत के पंजीकरण के सलए आवेदन
र्स्ान :.
दनिाांक :
सेवा में,
सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार,
रक्जस्रार कायाथलय
सहकारराि ववभाग ………………………………..
हम नीचे बािए गए अनुलग्नकों के र्सा ननम्नललख ििसलमन िके पांजीकर्र के ललए एक प्रस्ािव प्रस्ुि िकरेि हैं।
2. हम यह भी र्र्घोा करेि हैं कक इसमें ीि गई जानकारी, क्जसमें सांलग्नक भी शालमल है, हमारी सवोत्तम जानकारी के अनुसार सही है:-
(1) प्रस्ािवव िसलमन िका नाम*; : (2) पांजीकृ िककया जाने वाला पाि; : (3) चाहे ािनयत्व सीलम िहो या असीलमि;
:
:
(4) सांचालन का क्षेत्र;
:
(5) सलमन िके उद्ेिश्य;
(6)
आवेनि की ािरी िकि प्रवथिकों द्वारा ककए गए
प्रारांलभक व्यय की रालश, और उसके बा िसलमन ि
को पांजीकृ ि करने की दृक्ष्ट से उनके द्वारा
:
ककए जाने वाले सांभावव िव्यय का अनुमान। (7) वह र्भाा क्जसमें सलमन ि के बही-ािेि रेि
:
जाएांगे।
फु टनोट:
* सलमन िके नाम में ककसी जान िया धमथ का सांभिथ नहीां होना चादहए
3. हम आवेकिों (कम से कम 10) द्वारा हस्ािक्षरर ि प्रस्ािवव ि उपननयमों की चार प्रनयिाां भेज रहे हैं। 103 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
| क्र. सां. | पूरा नाम | चाहे व्यक्त ि हो या कॉपोरेट ननकाय | उम्र | राष्रीयाि | व्यवसा य | द्वीप जहाां ननवास हो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| द्वीप | श जी के ां ेयर पू ललए अलभािन की गई धनरालश | चाहे आवेनि पर हस्ािक्षरक ािथ उसके पररवार का कोई सस्यि ह ै | सलमन िके मामले म ें चाहे वह उस सलमन ि की कमेटी का सस्यि हो | दटप्पर्खयाां | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
उस व्यक्त ि का नाम और पाि क्जसे पांजीकर्र या अन्य के सांबांध में पत्राचार ककया जाना चादहए:-
हस्ािक्षर
1. मुख्य प्रवथिक……………………… 6. ……………………………
2. ……………………………………… 7. ……………………………
3. ………………………………………. 8. ……………………………
4. ……………………………………… 9……………………………
5. ……………………………………… 10. ……………………………
नोट :
(1) सलमन िके प्रननिनधध के मामले में, उस सलमन िकी कमेटी के प्रस्ािव की एक प्रन िजो उसे अपनी ओर से इस आवेनि और उपननयमों पर हस्ािक्षर करने के ललए अधधकृ िकरीि है, इस आवेनि के र्सा सांलग्न की जानी चादहए।
(2) कॉपोरेट ननकाय के मामले में, कॉपोरेट ननकाय की ओर से हस्ािक्षरकािथ की प्रननिनधध क्र्स्न िका सांके िदयिा जाना चादहए।
(3) अलभव्यक्त ि "पररवार के सस्यि" का र्अथ है पत्नी, पनि, वपाि, मााि, ािाि, ािीि, सौेिला वपाि, सौेिली माां, बेटा, बेटी, सौेिला बेटा, सौेिली बेटी, पोाि, पोीि, भाई, बहन, सौेिला भाई, सौेिली बहन, और भाई या सौेिले भाई की पत्नी।
सांग्लनक:-
(1) बैंक जमा का प्रर्मा पत्र। 104 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ांजी में योगािन दयिा है, उनमें से प्रत्येक द्वारा (2) उन व्यक्तयिों की सूची, क्जन्होंने शेयर पू
योगािन की गई रालश और उनके द्वारा भुगािन ककया जाने वाला प्रवेश शुल्क।
(3) योजना यह वववर्र दाििीि है कक सलमन िका कामकाज आर्धथक रूप से कै से मजबू िहोगा, और जहाां योजना में सलमन िद्वारा अचल सांपवत्त रनिे की पररकल्पना की गई है, अचल सांपवत्त को रिीनिे, अक्जथ िकरने या सलमन िको हस्ािांरिर िकरने का प्रस्ािव दयिा गया है।
*(4) पांजीकृ िसलमन िकी कमेटी के एक सस्यि को सलमन िकी ओर से आवेनि पर हस्ािक्षर करने के ललए अधधकृ िकरने वाले सांकल्प की एक प्रन।ि
**(5) ककसी फमथ, कां पनी या अन्य कॉपोरेट ननकाय, सलमन िपांजीकर्र अधधननयम, 1860 के हि ि पांजीकृ िसलमन िया सावथजननक रस्टों के पांजीकर्र के सांबांध में इस समय लागू ककसी भी कानून के हि िपांजीकृ िसावथजननक रस्ट द्वारा जारी ककसी भी व्यक्त िको उसकी ओर से आवेनि पर हस्ािक्षर करने के ललए अधधकृ िकरने वाले स्ाििवेज़ की एक प्रन।ि .........................रक्जस्रार के कायाथलय में...................................................पेि पर पांजीकृ र् िाक से भेजा गया/.......................................... ..................................................को र्हा से र्डललवर ककया गया
(मुख्य प्रवथिक)
रक्जस्रार के कायाथलय द्वारा ............... को पांजीकृ र् िाक/र्हा से र्डलीवरी ..............द्वारा प्राप् िकी गई
रक्जस्रार/रक्जस्रार, पांजीकर्र प्रस्ािवों के रक्जस्टर में जिथ क्रमाांक सांख्या......
…………………………………
(आवेनि प्राप् िकरने वाले अधधकारी के हस्ािक्षर)
फु टनोट:
* अग्रेर्व ि ककया जाना बि जब पांजीकृ ि होने वाली सलमन ि का कोई भी सस्यि स्वयां एक पांजीकृ िसलमन िहो105 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ** अग्रेर्व िककया जाना चादहए जब पांजीकृ िहोने वाली सलमन िका कोई भी सस्यि एक फमथ, कां पनी या अन्य कॉपोरेट ननकाय हो, सलमन िपांजीकर्र अधधननयम, 1860 के हि िपांजीकृ ि सलमन ि या उस समय लागू ककसी भी सावथजननक रस्टों का पांजीकर्र कानून के हि ि पांजीकृ िसावथजननक रस्ट हो।
पावती
मुख्य प्रवथिक श्री....................की रिफ से .................... सलमन िके पांजीकर्र के ललए ....................
को .................... प्राप् िपांजीकर्र प्रस्ािव सांख्या ....................प्राप् िहुई।
र्स्ान:
दनिाांक :
प्रपत्र 'बी'
[ननयम 5(1) देणखए]
रजजस्रार के कायाषलय में प्राप्त पंजीकरण हेतु आवेदनों का रजजस्टर
| क्र. सां. | प्रस्ािवव ि सलमन िका नाम | र्स्ान गाांव और द्वीप | उप प्रभाग | प्राक्प् ि की ािरीि | पावीि की ािरीि | क ै से प्राप् ि ह र्(ाक/ ुआ र्हा स े र्डललवरी के द्वारा) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सांख्या और ािरी,ि जब अनरिरत ि स ूचना माांगी गई | स ुझाई गई ािरी,ि जब कि सूचना माांगी गई | ािरी िजब स ूचना प्राप् ि ह ुई | सांख्या और पांजीकर्र की ािरीि | सांख्या और आेिश की ािरी,ि क्जसके हि ि पांजीकर्र ािररज कर दयिा गया | रक्जस्टर रनिे के ललए रक्जस्रार द्वारा अधधकृ ि अधधकारी का प्रारांलभक नाम | दटप्पर्खयाां |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
प्रपत्र संख्या 1 बी
[ननयम 5(4) ेिखएि]
लक्षद्वीप सहकारी ससमनत ववननयमन 2022 की ािरा 9(4) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण
पत्र (2022 की संख्या 4)
मैं लक्षद्वीप सहकारी सलमन िववननयमन 2022 (2022 की सांख्या 4) की धारा 9(4) के
ां कक ……………………………… सहकारी हि िमुझे प्रत्ति शक्तयिों का प्रयोग करेि हुए प्रमार्ख िकराि हू
सलमन…ि … में………द्वीप/कें द्र शालस िप्रेिश लक्षद्वीप को आज मेरे द्वारा उत िववननयमन के हि िएक सहकारी सलमन िके रूप में पांजीकृ िककया गया है। सीलम िािनयत्व के आधार पर र्ाि उपरोत िके उपननयमों को भी उत िधारा के अांगिथ िपांजीकृ िककया जााि है।
सहकारी सलमन िका नाम :
पांजीकर्र की सांख्या :
सलमन िका पाि :
पांजीकर्र की नर्धि :
इस प्रर्मापत्र के र्सा मेरे द्वारा पांजीकृ िएवां सत्यावप िसोसायटी के उप ननयम की एक प्रन ि सांलग्न है
र्स्ान
दनिाांक
सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार107 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र संख्या 2 B
[ननयम 5 (6) ेिखएि]
लक्षद्वीप सहकारी ससमनत ववननयमन 2022 की ािरा 9(4) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण
पत्र (2022 की संख्या 4)
मैं लक्षद्वीप सहकारी सलमन ि ववननयमन 2022 (2022 की सांख्या 4) और लक्षद्वीप सहकारी सलमन िननयम 5 के उप-ननयम 6 के हि िमुझे प्रत्ति शक्तयिों का प्रयोग करेि हुए ां कक ……………………………सहकारी सलमन िके मूल पांजीकर्र प्रर्मा पत्र…….में……….
प्रमार्ख िकराि हू
द्वीप/कें द्र शालस िप्रेिश लक्षद्वीप का अपूर्रीय रूप से ोि गयार् ा और यह प्रमार्ख िककया जााि है कक उत िसहकारी सलमन िका पांजीकर्र वववर्र इस प्रकार है,
सहकारी सलमन िका नाम :
पांजीकर्र की सांख्या :
सलमन िका पाि :
पांजीकर्र की नर्धि :
ऑर्डट प्रर्मापत्र में उपलब्ध वववर्र और सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार के कायाथलय में उपलब्ध ररर्कॉथ के आधार पर प्रर्मापत्र जारी ककया जााि है।
र्स्ान
दनिाांक
सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार108 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र सी
[ननयम 7(1) देणखए]
पंजीकृ त या पंजीकृ त मानी जाने वाली सहकारी ससमनतयों का रजजस्टर
क्जला........
| पांजीकृ िक्र. सां. | सलमन िका पूरा नाम और पाि | द्वीप का नाम | पांजीकर्र की ािरीि | फाइल सां. | सलमन िका वगथ | उप-वगथ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| पांजीकर्र को अधधसूधच ि करने वाले सरकारी राजपत्र की पृष्ठ सांख्या और ािरीि | रक्जस्रार का नाम | रक्जस्रार द्वारा समापन की नर्धि | समापन की अधधसूचना ि ेने वाले सरकारी राजपत्र की पृष्ठ सांख्या और ािरीि | रद् िकरने की सांख्या और ािरीि | रक्जस्टर रनिे के ललए रक्जस्रार द्वारा अधधकृ ि अधधकारी का प्रारांलभक नाम | दटप्पर्खयाां |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
प्रपत्र डी
[ननयम 9 (1) देणखए ]
पांजीकृ र् िाक पावीि ेिय के द्वारा
सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार
सेवा में
...................
महोयि,
मुझे ऐसा प्रीि िहोाि है कक सांलग्न र्कन में बािए अनुसार आपकी सलमन िके उपननयमों में सांशोधन/सांशोधन आवश्यक है/हैं और यह आपकी सलमन िके दह िमें वाांछनीय है/हैं। मैं आपसे ां कक आप अपनी सलमन िके दह िमें इस/इन सांशोधनों/सांशोधनों पर ववचार करें अनुरोध कराि हू
और लक्षद्वीप सहकारी सलमन िननयम, 2023 के ननयम 9(1) के हि िइस नोदटस के माध्यम से आपको सांशोधन करने के ललए आवश्यक कमि उठाने के ललए कहें। इस नोदटस की प्राक्प् ि की ािरी िसे ...... दनिों के भीरि आपकी सलमन िके उपननयमों के अनुसार, ऐसा न करने पर लक्षद्वीप सहकारी सलमन िववननयमन, 2022 की धारा 14 (1) के हि िबािई गई कारथवाई की जाएगी।
आपका ववश्वासी
सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार, ………………………………………………………..
ननयम 9(1) के हि िनोदटस के र्सा वववर्र
| क्र. सां. | मौजूाि उपननयमों की सटीक शब्ािवली | उपननयम जैसा कक सांशोधन के बा िपढ़ा जाएगा | की उप-कानून सटीक शब्ािवली, यद ियह नया है | क्जन कार्रों से सांशोधन आवश्यक माना गया है |
सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार,
………………………………………………………..
110 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYप्रपत्र ई
[ननयम 13(1) देणखए]
ककसी ससमनत के पुनननषमाषण के सलए आवेदन
सेवा में
सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार
.............
...............सलमन.ि...लललमर्टे की ............... द्वीप पर सलमन िके पुनननथमार्थ के उद्ेिश्य से बुलाई गई ववर्शे आम बैठक में, सलमन िने अपने लेनािरों और/या सस्यिों के र्सा ननम्नललख ििपांक्तयिों पर एक समझौाि/व्यवर्स्ा को मांजूरी ीि :
(1) लेनािरों के ािवों को कम करके ;
(2) शेयर पू ांजी के मूल्य को कम करके ;
थल्याांकन द्वारा;
(3) सांपवत्तयों के पुनमू
(4) कोई अन्य मुद्ाि।
उपरोत ि पांक्तयिों पर ैियार की गई एक ववस्ृि ि योजना ऊपर उक्ल्लख िि सलमन ि की ववर्शे आम बैठक द्वारा पारर िप्रस्ािव की एक प्रन िके र्सा सांलग्न है।
हम अनुरोध करेंगे कक कृ पया सलमन िके पुनननथमार्थ की योजना ैियार की जाए और इस आशय के आेिश जारी ककए जाएां।
अध्यक्ष/सस्यि/लेनािर/समापक
.........सलमन िलल.
111 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYप्रपत्र एफ
[ननयम 19(1) देणखए]
लक्षद्वीप सहकारी सलमन िववननयमन, 2022 की उपधारा 27(2) के हि िककसी सलमन ि की सस्यिाि के ललए आवेनि ेिने के ललए पात्र व्यक्त िद्वारा उपयोग ककया जाने वाला प्रपत्र। सेवा में
अध्यक्ष,
(रक्जस्रार, सहकारी सलमनयिों के माध्यम से)
महोयि,
मैं, अधोहस्ािक्षरकािथ श्री/श्रीमीि .................................................. (आवेकि का पूरा नाम), इसके द्वारा आपकी सलमन ि की सस्यिाि के ललए आवेनि करेि समय, मैं अपने बारे में
ां:-
ननम्नललख ििवववर्र प्रस्ुि िकराि हू
1. उपनाम से प्रारांभ होने वाला पूरा नाम।
2. पाि (आवासीय- मोबाइल नांबर सदह)ि
3. व्यवसाय/सेवा/व्यापार/पेशा।
4. पाि (सेवा/व्यवसाय/पेशा)।
5. आवेनि की नर्धि पर आयु।
6. आवेद ििसस्यिाि का वगथ (सहयोगी, नाममात्र, सहानुभून िरनिे वाला या साधार्र)। 7. राष्रीयाि।
8. आवेनि के र्सा जमा की गई शेयर रालश और प्रवेश शुल्क की रालश (क्रॉस चेक, पे र्ऑथर और डर्र्माां ड्राफ्ट)।
9. पररवार द्वारा माललक या ककरायेािर के रूप में धारर ि कृ र्व भूलम/गैर-कृ र्व भूलम का वववर्र (जो भी लागू हो)।
10. अन्य सहकारी सलमन/िसलमनयिों की सस्यिाि, यद ि कोई हो, का वववर्र, र्सा ही सलमन/िसलमनयिों में बकाया या अनेििय, यद िकोई हो, के बारे में जानकारी। 112 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 11. सलमन िमें आवेनि करने की ािरी िऔर सलमन िद्वारा आवेनि स्वीकार न करने का यद िकोई कार्र ज्ञा िहो ोि।
12. मैं सलमन िके उपननयमों के हि िआवश्यक कोई भी अन्य जानकारी प्रस्ुि िकरने का ां।
वचन ेिाि हू
ां कक मुझे सलमन िकी सेवाओां की आवश्यकाि है और आगे यह भी मैं इसके द्वारा कहाि हू
ां कक मैंने ुि िको सलमन िके उपननयमों के प्रावधानों से अवग िकरा ललया है, और मैं कहाि हू
सलमन िके र्सा अपने लेनेिन से सांबांधध िसभी मामलों में उनके द्वारा बाध्य होने के ललए ां।
सहम िहू
नाम और हस्ािक्षर र्स्ान :
दनिाांक :
113 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYप्रपत्र जी
[ननयम 24 देणखए]
ववननयम की ािरा 31 के अंतगषत सूचना
सेवा में
श्री.............................. ....................................
महोयि,
आप ..................................सहकारी सलमन ि लललमर्टे के सस्यि हैं, धारक धारक सांख्या ............ के र्सा जैसा कक ववननयम की धारा 31 में दयिा गया है, यह सलमन िके प्रत्येक सस्यि का कथिव्य है कक वह लगाािर पाांच साल की अवधध अवधध के भीरि कम से कम एक सामान्य ननकाय की बैठक में भाग ले और लगाािर पाांच र्वों की अवधध में कम से कम एक बार न्यूनमि स्रि की सेवाओां का उपयोग करे, जैसा कक सलमन ि के उपननयम सांख्या... में ननदथिष्ट है, जो इस प्रकार है,
"...................................................................................................................................... ........................."
सलमन िके ररर्कॉथ के अनुसार, 31 माचथ को समाप् िहोने वाले र्वथ के ललए......
(1) आपने र्वथ....... से ........... कि साधार्र सभा की ककसी भी बैठक में भाग नहीां ललया है। (2) आपने लगाािर पाांच र्वों की अवधध में र्अाथ िर्वथ ............ से .... कि कम से कम एक बार उपरोत िउपननयमों के अनुसार न्यूनमि स्रि की सेवाओां का उपयोग नहीां ककया है। इसललए जैसा कक उपरोत िउपननयमों में प्रावधान है, आपको सलमन िके गैर-सकक्रय सस्यि के रूप में वगीकृ िककया गया है। आपको सलाह ीि जाीि है कक आप ववननयमन और उपननयमों के उपरोत िप्रावधानों का पालन करें।
यद िआप उपरोत िप्रावधानों का पालन करेंगे ोि आपको वोट ेिने का अधधकार नहीां होगा। उपरोत िपात्राि मार्नािंों को पूरा करने पर आप सकक्रय सस्यि के रूप में पुनः वगीकृ ि होने के हकािर होंगे।
यद िआप सलमन िके इस फै सले के खलिाफ अपील करना चाहेि हैं, ोि आप धारा 31 में दएि गए अनुसार सूचना दएि जाने की ािरी िसे साठ दनिों की अवधध के भीरि रक्जस्रार के पास अपील कर सकेि हैं।
अध्यक्ष/प्रबांधक/मुख्य कायथकारी अधधकारी
.........सलमन िलल.
114 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYप्रपत्र एच
[ननयम 32& 33 देणखए]
सदस्यों का रजजस्टर
[लक्षद्वीप सहकारी सलमन िववननयमन, 2022 की धारा 43(1)]
1. क्र. सां.
2. प्रवेश की नर्धि
3. प्रवेश शुल्क भुगािन की नर्धि
4. पूरा नाम
5. पाि
6. व्यवसाय
7. प्रवेश की नर्धि पर आयु
8. सस्यि द्वारा नामाांकक िव्यक्त िका पूरा नाम और पाि
9. नामाांकन की नर्धि
10. सस्यिाि समाक्प् िकी नर्धि
11. समाक्प् िके कार्र
12. दटप्पर्खयाां
ािररत शेयरों का वववरण
| ािरीि | आवेनि की ािरीि | आवांटन की ािरीि | प्राप् ि धनरालश | धारर ि शेयरों की सांख्या | शेयर प्रर्मा पत्रों की क्र. सां. | शेयर धारक सांख्या | नामाांकक ि व्यक्त ि का नाम | सलमन िके अधधकृ ि व्यक्त िके हस्ािक्षर |
प्रपत्र I
(ननयम 38(1) देणखए]
मैं................................................. ....... ननवासी .................. एक से अधधक क्रे र्डट सलमन ि का सस्यि, क्जनके नाम नीचे दएि गए हैं:
(1)
(2)
(3)
(4)
मैं लक्षद्वीप सहकारी सलमन िननयम, 2023 के ननयम 38 की अपेक्षा के अनुसार र्र्घोा कराि
ांगा/के वल ........... सहकारी लललमर्टे में ां कक मैं के वल ............ सहकारी लललमर्टे से उधार लू
हू
जमानाििर की क्जम्मेािरी स्वीकार करूां गा।
र्स्ान:
नाम और हस्ािक्षर
गवाह का नाम और हस्ािक्षर:
116 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYप्रपत्र जे
[ननयम 40 देणखए]
मैं...................................................(उम्र ........) सीलम/िअसीलम ि ेियाि के र्सा .......
सहकारी सलमन िलललमर्टे से जुडने के बा ि.................. में ननवास कर रहे हैं और लक्षद्वीप सहकारी सलमन िववननयमन, 2022 के लागू होने से पहले सलमन िसे र्ऋ लेने/उधार लेने के इच्छु क होने पर, लक्षद्वीप सहकारी सलमन ि ववननयमन, 2022 की धारा 53 के अनुसार यह ां कक मेरे स्वालमत्व वाली भूलम का अनुसूची में ननदथिष्ट भूलम में दह िहै और मैं र्र्घोा कराि हू
इसके द्वारा सलमन िके पक्ष में उस र्ऋ की रालश के भुगािन के ललए जो सलमन िद्वारा ककया जा सकाि है/ककया गया है और सभी भववष्य के अधग्रमों के ललए उत िभूलम के ब्याज पर एक ां, यद ि कोई भी, जो सलमन ि मुझे र्ऋ और अधग्रम की ऐसी रालश पर ब्याज शुल्क बनााि हू
सदह िअधधकमि .......... रुपये की रालश के अधीन कर सकीि है।
अनुसूची
| ग्राम का नाम | द्वीप का नाम | सब-र्डवीजन का नाम | सवे सांख्या | सीमाएां क्षिक्र्ष पूवथ उत्तर पूवथ | |
| शहर सवेक्र्ष भ ूािंर् सांख्या | शहर सवेक्र्ष र्भूािं दहस्सा (अांश) | क्षेत्र एकड गुर्आा | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| भ दह ि ूलम में की प्रकृ न,ि यद ि कोई हो | म ूल्याांकन रुपये | अनुमानन ि म ूल्य | भार यद िकोई हो | दटप्पर्खयाां यद ि कोई हों | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
इसके साक्ष्य में, मैं, श्री... .......... ने र्वथ .......... में हस्ािक्षर ककए और ..........नाम की उपक्र्स्न िमें हस्ािक्षरर िऔर र्डललवरी की है।
आवेकि के उधारकािथ द्वारा प्रमार्खि
हस्ािक्षर गवाह (1) ...................
(2) .................
अधधकारों के ररर्कॉथ में र्र्घोा के हि िआरोप के वववर्र को शालमल करने और इसके ररर्कॉथ के ललए सलमन िको वापस करने के अनुरोध के र्सा ग्राम अधधकारी को बधाई के र्सा अग्रेर्व ि ककया गया।
अध्यक्ष/सधचव
.......................सलमनि 117 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र के
[ननयम 54(1) देणखए]
अववश्वास प्रस्ािव पर ववचार करने के ललए सलमन िकी ववर्शे बैठक बुलाने की माांग का प्रपत्र र्स्ान:
दनिाांक:
सेवा में,
सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार,
हम, ............... सलमन िलललमर्टे की प्रबांध सलमन िके अधोहस्ािक्षरी सस्यि, लक्षद्वीप सहकारी सलमन िववननयमन, 2022 की धारा 67 की उप-धारा (2) के हि िआपसे अनुरोध करेि हैं कक सांबांधध िसलमन िके अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सधचव/र्कोाध्यक्ष/ककसी अन्य अधधकारी श्री/श्रीमीि……………… के ववरुद्ध अववश्वास प्रस्ािव पर ववचार करने के ललए उत िसलमन िकी प्रबांध सलमन िकी एक ववर्शे बैठक बुलाई जाए।
2. प्रस्ािवव िप्रस्ािव की एक प्रन िसांलग्न है।
3. प्रस्ािव श्री/श्रीमीि ..................................................द्वारा पेश ककया जाएगा।
नाम (हस्ािक्षर)
1.
2.
3.
4.
5.
और यद िआवश्यक हो ोि आगे भी। 118 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र एल
[ननयम 54(6)(जे) देणखए]
अववश्वास प्रस्ािव के सांबांध में .................................................. सहकारी सलमन ि की अपेक्षक्ष िकमेटी की ववर्शे बैठक के परर्राम के सांबांध में प्रर्मा पत्र -
1. श्री/श्रीमीि................... .................. ...................................................
सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार एद्द्विारा प्रमार्ख ि करेि हैं कक .......................
सहकारी सलमन िलललमर्टे की प्रबांध सलमन िकी अपेक्षक्ष िववर्शे बैठक ....................... पर .................. ................. बजे हुई/ (नहीां हुई)। इस बैठक में ननम्नललख िि प्रस्ािव पारर ि ककया गया: -
यह प्रर्मा पत्र मेरे द्वारा .................................. पर ............. पीठासीन अधधकारी ................................... ...................... सहकारी सलमनयिों के रक्जस्रार को जारी ककया
गया है।
पीठासीन अधधकारी
रक्जस्रार, सहकारी सलमनयिाां,
..............................
119 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYप्रपत्र एम
[ननयम 69(1)]
l
1. नाम उम्र
l
व्यवसाय का पाि
l
2. नाम उम्र
वववाीि
l
व्यवसाय का पाि
l
3. नाम उम्र
l
व्यवसाय का पाि
बनाम
l
1. नाम उम्र
l
व्यवसाय का पाि
l
प्रनद्विांद्वी
2. नाम उम्र
l
व्यवसाय का पाि
l
3. नाम उम्र
l
व्यवसाय का पाि
ािवे का वववर्र या कारथवाई का कार्र बनने वाले थ्यि और यह कब सामने आया। वववाकिािथ/वववाकिािथ ननम्नानुसार प्र्राथना/पक्ष रेिि हैं:
उपरोत िािवे या माांगी गई राह िके सर्मथन में मैं/हम यहाां सांलग्न सूची के अनुसार स्ाििवेज और कागजा िसांलग्न करेि हैं।
दनिाांक: वववाकिािथ/ कई वववाकिािथ (हस्ािक्षर)) मैं/हम....वववाकिािथ/ कई वववाकिािथ र्र्घोा करेि हैं कक ऊपर बािए गए थ्यि मेरी/हमारी सवोत्तम जानकारी और ववश्वास के अनुसार सत्य हैं।
(1)
(हस्ािक्षरर)ि
(2)
वववाीि
(3) 120 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ...................के कायाथलय में ...................20....पर
नोट.-(1) यद ि अधधक वववाकिािथ या ववरोधी हों ोि उनके नाम, पाि, उम्र और व्यवसाय का उल्ले िककया जाना चादहए।
(2) मौदद्रक ािवों से सांबांधध िवववाोिं में, ािवा की गई सटीक रालश बािई जानी चादहए, और जहाां यह सटीक रूप से सुननक्श्च िनहीां ककया जा सकाि है, वहाां ािवा की गई अनुमानन िरालश बािई जानी चादहए।
(3) जब कोई सलमन िवववाद ििहो ोि उसकी कमेटी या ननेिशक र्मांल के समाधान की एक प्रन िआवेनि के र्सा होगी।121 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र एन
[ननयम 76(5) देणखए]
ािरा 105 के तहत संपवत्त के हस्तांतरण के सलए प्रमाण पत्र से
अचल सांपवत्त के मामले में:
जहाां धारा... ...के अांगिथ िपारर िअर्वाथ या अर्वाथ के ननष्पानि में, या ककसी पररसमापक द्वारा ...........की ...........धारा के अांगिथ ि दएि गए आेिश या आेिशों के ननष्पानि में...
................................................के पक्ष में व्यक्त िया व्यक्तयिों (चूककािथ या चूककािथओां) की नीचे उक्ल्लख ििसांपवत्त की बबक्री के ललए ..........20...... दनि और जबकक न्यायालय या कलेतटर या रक्जस्रार इस बा िसे सांुिष्ट है कक रिीाििरों की कमी के कार्र र्स्ानीय सांपवत्त नहीां बेची जा सकीि।
उत िववननयमन की धारा 105 के हि ियह आेिश दयिा गया है कक चूककािथ का सही टाइटल और दह िउत िसलमन िमें ननदह िहोगा और सांलग्न अनुसूची में ननधाथरर िननयमों और शोिं के अधीन सलमन िको दयिा जाएगा।
सांपवत्त का वववर्र
| सवे सांख्या | क्षेत्र और आकलन | टाइटल की प्रकृ न ि और चूककािथ का दहि | उन र्ऋभारों का वववर्र क्जनके अांगिथ ि सांपवत्त आीि ह ै |
उत िसांपवत्त चूककािथ से ेिय रालश की र्पूथ/ आांलशक सांुिक्ष्ट के र्सा सलमन िको हस्ािांरिर ि कर ीि जाीि है।
मेरे हस्ािक्षर और न्यायालय या कलेतटर या रक्जस्रार की मुहर के हि ि 20.........के दनि .......को सुपुथि कर दयिा गया।
न्यायालय या कलेतटर या
रक्जस्रार
चल सांपवत्त के मामले में:
(सांपवत्त के वववर्र और ववर्रि के सांबांध में आवश्यक पररवथिनों के र्सा प्रपत्र समान होगा) 122 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र ओ
[ननयम 81 देणखए]
प्रत्येक कमेटी सदस्य, पररवार के सदस्यों और कं पननयों, जजनसे वह जुडा हुआ है, द्वारा बैंक से
सलए गए ऋण के संबं िमें जानकारी
...............................................बैंक सल.
.........................माह
| क्र. सां. | ननेिशक/ कमेटी सस्यि का नाम | पोस्ट | कमेटी के सस्यि के पररवार के सस्यि का नाम | क ां पनी/फमथ/सां र्स्ा का नाम क्जसमें कमेटी का सस्यि या उसका पररवार का सस्यि ककसी भी रिह से ज ुडा हुआ है | कमेटी सस्यि क े र्सा सांबांध | ललए गए कजथ की रकम | स्वीकृ न ि की ािरीि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| बकाया धनरालश | तया क्जस व्यक्त ि ने र्ऋ ललया र्ा उसे आरबीआई/आरसीए स/नार्बाथ क े दशिाननेिशों क े अनुसार र्ऋ लेने की अनुमन िहै | अनेििय रालश | अनेििय रालश की क े वसूली ललए उठाया गया कमि | दटप्पर्खया | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 |
प्रपत्र पी
[ननयम 79(7) देणखए]
1. सलमन िका नाम:
2. समापन की नर्धि:
3. नमिाही समाक्प्ि:
| रुपये | ||
| क. | प्रारांलभक नक िर्शे: | |
| (1) र्हा में (2) बैंक में | ||
| ि | नमिाही के ौिरान प्राक्प्यिाां: (1) र्ऋ की वसूली (2) ननवेश वापस ललया गया (3) पुराने र्भांार आद िकी बबक्री (4) ववववध कु ल नकि | |
| C | नमिाही के ौिरान भुगािन ककया गया: (1) ब्याज के र्सा कजों का भुगािन - (a) सरकारी (b) अन्य (2) ब्याज के र्सा जमाओां का भुगािन (3) सलमन िके वेनि और अय बकाया कजथ (4) पररसमापन के चिथ (5) कानूनी चिथ (6) ववववध ल नकि कु र्शे (1) र्हा में (2) बैंक में | |
| D | बाकी सांपवत्तयाां: (1) बकाया कजथ (2) ननवेश (3) ननक्ष्क्रय स्टॉक आद िका मूल्य। (4) ववववध क ु ल | |
| E | र्शे ेिनािररयाां: | |
| (1) चुकाने योग्य जमा (2) चुकाने योग्य र्ऋ (क) सरकार ()ि अन्य (ग) वेनि (घ) ववववध कजथ | ||
| अनरिरत िजानकारी पररसमापक का नाम: 1. समापन की नर्धि पर कु ल ेिनािररयाां: ज मा: 1. सस्यि 2. गैर सस्यि 3. सलमनयिाां 4. राज्य सहकारी बैंक लल. 5. कें द्रीय ववत्तर्र्पो एजेंसी 6. ववववध क ु ल 2. वपछली नमिाही के अां िकि कु ल वसूली 1. मूल 2.ब्याज 3. पररसमापन शुल्क कु ल 3. र्शे सांपवत्तयों को वसूल ककया जाना 4. ेिनािररयों का र्शे भुगािन ककया जाना 5. तया सभी मामलों में आेिश पारर िककये गये हैं। यद िनहीां ोि ककनिे र्शे हैं? वो वजह क्जनके चलेि कोई आेिश पारर िनहीां हुआ। |
दनिाांक:.................. 20.....
रक्जस्रार, सहकारी सलमनयिों को बधाई के र्सा अग्रेर्व।ि
पररसमापक
सहकारी सलमनयिाां125 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र तयू
[ननयम 145 देणखए]
..................................20 के ....................दनि ...................पुत्र...........गाांव...
......पी.ओ.द्वीप.......(इसके बा ि"आवेकि" कहा जाएगा क्जसकी अलभव्यक्त िमें जब कि सांभिथ या र्अथ के प्रनकिू ल न हो, इसमें एक भाग के उसके उत्तराधधकारी, ननष्पाकि, प्रशासक और समनुेिलशीि शालमल होंगे) और ....................को-ऑपरेदटव फालमंग सोसाइटी लललमर्टे (इसके बा िइसे "सलमन"ि कहा जाएगा, क्जसकी अलभव्यक्त िमें जब कि कक सांभिथ या र्अथ के प्रनकिू ल न हो, इसमें उसके उत्तराधधकारी, ननष्पाकि, प्रशासक और शालमल होंगे) के बीच यह समझौाि हुआ है।
जबकक आवेकि ने सलमन िकी सस्यिाि के ललए आवेनि ककया है और सलमन िआवेकि को सलमन िके ननयमों और उपननयमों और इसके बा िननदह िननयमों और शोिं के अधीन सलमन ि के सस्यि के रूप में स्वीकार करने के ललए सहम िहो गई है।
एद्द्विारा पक्षों द्वारा और उनके बीच ननम्नललख ििपर सहमन िव्यत िकी गई है:
1. आवेकि एद्द्विारा आवेकि के कब्जे में भूलम के टु कडों या पासथल को सलमन िके ननपटान में रनिे और सौंपने के ललए सहम िहै और नीचे ललख ििअनुसूची में वर्खथ िहै। सलमन िद्वारा सांयुत िेिीि के प्रयोजन के ललए इस नर्धि से पाांच र्वथ की अवधध के ललए और नििुसार नीचे ललीि गई अनुसूची में वर्खथ िभूलम के उत िटु कडों या पासथल का कब्जा उत िप्रयोजन के ललए सलमन िको सौंप दयिा है।
2. 2. आवेकि एद्द्विारा उत.ि.. .......को-ऑपरेदटव फालमंग सोसाइटी लललमर्टे को अपने एजेंट और अटॉनी के रूप में ननयुत िकराि है और इसे आवेकि के भूलम के उत िटु कडों या पासथल या भूलम के र्सा उनमें से ककसी को धगरवी रनिे के ललए या उनमें से ककसी को भी अन्य सस्यि या सलमन ि के सस्यिों की भूलम के र्सा या अन्र्या ककसी भी र्ऋ या र्ऋों के पुनभु थगािन को सुरक्षक्ष िकरने के ललए अधधकृ िकराि है, क्जसे सलमन िउधच िसमझे और प्रािन ककए गए बांधक के आवश्यक ववले िको ननष्पाद ििकरने के उद्ेिश्य से बढ़ाया जा सकाि है। हालाांकक, न ोि आवेकि व्यक्तगि िरूप से और न ही पूल के बाहर उसकी कोई अन्य सांपवत्त उत ि बांधक ववले ि या अन्य स्ाििवेजों के हि ि ेिय ककसी भी रालश के भुगािन के ललए उत्तराियी होगी, लसवाय उस सीमा के क्जस कि आवेकि समाज के सस्यि के रूप में उत्तराियी हो सकाि है।
और इसके द्वारा आगे सहमन िव्यत िकी जाीि है और घोर्व िककया जााि है कक आवेकि के एजेंट और अटॉनी के रूप में सलमन िकी ननयुक्त िऔर आवेकि की भूलम को धगरवी रनिे के 126 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ललए सलमन िको दयिा गया अधधकार बि कि अपररवथिनीय है जब कि आवेकि सलमन िका सस्यि बना रहाि है।
3. आवेकि के सलमन िका सस्यि न रहने की क्र्स्न ि में या पाांच र्वथ की उत ि अवधध की समाक्प् िपर, आवेकि भूलम के ऐसे टु कडों या पासथल को स्वीकार करेगा जो सलमन िआवेकि को प्रािन कर सकीि है यद िसलमन िककसी के ललए जो भी कार्र हो, सस्यि के उत िटु कडों या भूलम के पासथल या उनमें से ककसी को वापस करना अवाांछनीय माना जााि है, बशेि कक सलमन ि द्वारा ीि गई भूलम में आवेकि की भूलम और सलमन िद्वारा रीि गई भूलम के बराबर उत्पाकिाि हो, जो सलमन िमें शालमल होने के समयर् ी। यद िरीि गई भूलम आवेकि के ललए सलमन ि द्वारा प्रस्ािवव िभूलम के मूल्य को पूल करने से पहले बनाई गई ककसी भी बाधा के अधीन है, ोि बकाया र्ऋभार पर ेिय रालश कम कर ीि जाएगी और सलमन िउत िबाधा को ूिर कर ेिगी।
4 यद िआवेकि पाांच र्वथ की उत िअवधध की समाक्प् िपर सस्यि नहीां रह जााि है, ोि नीचे ीि गई अनुसूची में वर्खथ िउत िटु कडों या पासथल या उनमें से ककसी के सांबांध में या सलमन ि द्वारा रीि गई भूलम के सांबांध में नक िभुगािन चाहाि है और क्जसके समुिल्य उत्पाकिाि की भूलम की पेशकश सलमन िद्वारा की जाीि है कक वह ऐसा भुगािन करने के ललए सहम ि है, सलमन िआवेकि को ऐसी रालश का भुगािन करेगी जो उत िभूलम के सांबांध में आवेकि और सलमन िके बीच ककसी भी प्रकार की लालच को छोडकर हो, जो आवेकि द्वारा ककसी भी भूलम के सांबांध में आवेकि पर पूललांग से पहले उत िभूलम पर बकाया र्ऋभार पर बनाए गए ककसी भी बकाया भार के सांबांध में ेिय हो और आवेकि ऐसे भुगािन पर सलमन िया उसके नामाांकक ि व्यक्तयिों को ऐसी भूलम के हस्ािांर्रि की सूचना ेिने के ललए आवश्यक हस्ािांर्रि ववले िया अन्य आश्वासनों को ननष्पाद ििकरेगा। सलमन िबि र्ऋभार का भुगािन करेगी।
5. सलमन िद्वारा आवेकि को भूलम की पेशकश करने की क्र्स्न िमें, आवेकि सलमन िद्वारा रीि गई भूलम को सलमन िया उसके अमीन को सौंपने और हस्ािांरिर िकरने के ललए आवश्यक हस्ािांर्रि, हस्ािांर्रि ववले िया अन्य आश्वासन ननष्पाद ििकरेगा और आवेकि को प्रस्ािवव ि
ांचाने और र्स्ानाांर्रि भूलम के माललक या स्वालमयों द्वारा उत ि भूलम को आवेकि कि पहु
करने के ललए आवश्यक वाहन, हस्ािांर्रि ववले िया अन्य ननष्पाद ििकरेगा।,,
6. जब कि आवेकि सलमन िका सस्यि है, सलमन िआश्वासनों को ऐसे ररटनथ का भुगािन करेगी जो उप-कानूनों के हि िेिय हो सकाि है और आवेकि सभी अन्य अधधकारों और ववर्शेाधधकारों का भी हकािर होगा जो सलमन िके उपननयमों के हि िप्रािन ककए जा सकेि हैं।
7. आवेकि एद्द्विारा अनुसूची में वर्खथ िउत िभूलमयों या उनमें से ककसी पर ककए गए सुधारों के ललए सलमन िकी आम सभा द्वारा ननधाथरर िमुआवजे का भुगािन करने के ललए भी सहम ि है, यद िआवेकि को अनुसूची में वर्खथ िउत िवस्ुिएां वापस ेि ीि जाीि हैं या उनमें से ककसी 127 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ने भी प्रावधान ककया है कक ऐसा मुआवजा के वल उस भूलम के सांबांध में ेिय होगा क्जसका कब्जा आवेकि को वापस सौंप दयिा गया है। ककसी भी भूलम की उत्पाकिाि और ककसी सस्यि की भूलम पर ककए गए सुधारों के मूल्य की र्गना सलमन िके उपननयमों में ककए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
8. यद ि इस समझौेि या उसके ननमार्थ या सांचालन या उसके हि ि अक्जथ ि उसके पक्ष के अधधकारों, कथिव्यों या ेिनािररयों को लेकर पक्षों के बीच कोई वववा िया मभिे िउत्पन्न होाि है, ोि ऐसे वववा िया मभिे िका नर्नथय सहकारी सलमन िअधधननयम के हि िपांजीकृ िसलमन ि में ननदह िप्रावधानों या पुन:अधधननयमन में कोई अन्य सांशोधन के अनुसार ककया जाएगा। इसकी गवाही में कहा गया है कक... ...... ने समझौाि ककया है और ... ... सहकारी फालमंग सोसाइटी लललमर्टे की ओर से पहले दनि और र्वथ समझौाि ककया है, जैसा ऊपर ललाि है। ऊपर उक्ल्लख ििअनुसूची।
उत.ि.................................की उपक्र्स्न िमें हस्ािक्षररि
1. 2.
सहकारी फालमंग सोसायटी लललमर्टे की ओर से उत.ि..................की उपक्र्स्न िमें हस्ािक्षरर।ि 1.
2.
*********************************
128 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYलक्षद्वीप सहकारी समति ितयिि, 2023
अुिसूची-I
समति िके चुािव संचाल ितयिि, 2023
(देखएि लक्षद्वीप सहकारी तयिि, 2023 का तयि ि- 47)
1. परभिाषा:- इस अनुसूची में, जब तक कक ककसी अन्य संदभभ की आवश्यकता न हो। (1) "सहायक रर्टिनंिग अधकिाीि" का र्अभ चुनाव संपन्न कािने के लएि रर्टिनंिग अधकिाीि/सहायक सहकारतिा चुनाव अधकिाीि की सहायता के लएि सहकारतिा चुनाव अधकिाीि द्वाािर् नयुक्त एक सकिाीि अधकिाीि है।
(2) "मतपेटी" का र्अभ मतदाताओं द्वााि मत देने के बाद मतपत्र डानिे के उद्देश्य से प्रदान की गई एक पेटी है।
(3) "मतपत्र" का र्अभ मतदाता को मत देने के लएि प्रदान ककया जाने वााि एक कागज है जजसमें चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं के नाम औ िचुनाव धचह्न होते हैं।
(4) "पीठासीन अधकिाीि/मतदान अधकिाीि" का तात्पयभ रर्टिनंिग अधकिाीि/सहायक सहकारतिार् नवाभचन अधकिाीि द्वााि मतदान कें द्र के प्रभाीि के रूप मेंर् नयुक्त सकिाीि अधकिाीि से है।
(5) "रर्टिनंिग अधकिाीि/सहायक सहकारतिा चुनाव अधकिाीि" का र्अभ कमेटी के चुनाव कािने के उद्देश्य से सहकारतिा चुनाव अधकिाीि द्वाािर् नयुक्त एक सकिाीि अधकिाीि है, जो कक क्षिद्वीप के कें द्र शालसत प्रदेश प्रशासन के समूह बी ािजपत्रत्रत श्रेणी से नीचे का नहीं होगा।
(6) "अवध"ि का र्अभ सहकाीि सलर्मतयों की कमेटी का कायभका िहै
(7) "मतदाता" का र्अभ सलर्मत का वह सदस्य है जो सलर्मतयों की कमेटी के चुनाव में मतदान कनिे के लएि पात्र है।
2. (1) प्रशासक क्षिद्वीप सहकाीि सलर्मत वर्वनयमन, 2022 की ािाि 68 की उप-ािाि (3) औ ि क्षिद्वीप सहकारतिा र्नयम, 2023 के र्नयम 47 के अनुसा ि सहकारतिा चुनाव प्राधकिाीि के रूप में कायभ कनिे के लएि क्षिद्वीप प्रशासन के एक अधकिाीि को सहकारतिा चुनाव अधकिाीिर् नयुजक्त केिगा। 129 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2) सहकाीि चुनाव प्राधकिाीि के पास वर्वनयमन के तहत पंजीकृ त सभी सलर्मतयों की कमेटी/बोडभ के सदस्यों के चुनाव के संचानि औ िमतदाता सूची की तैयाीि के अीिक्षण, र्नदेशन और् िनयंत्रण की शजक्त होगी।
3 प्रशासक सहकाीि सलर्मत वर्वनयमन, 2022 की ािाि 68 की उप ािाि (4) के अनुसा िसभी सलर्मतयों की कमेटी/बोडभ के सदस्यों के चुनाव के सुचारू संचानि में सहकाीि चुनाव अधकिाीि की सहायता के लएि क्षिद्वीप प्रशासन के ककसी भी कमभचाीि को सहकाीि चुनाव प्राधकिाीि के सधचव के रूप मेंर् नयुक्त क िसकता है।
4 कमेटी/बोडभ के सदस्यों का चुनाव कायभक्रम इस प्रका ितैया िककया जा सकता है कक एक से अधकि द्वीपों के संचानि क्षेत्र वाीि सलर्मत के मामेि में जून, जुािई, अगस्त औ ि लसतंब िके सभी या ककसी भी महीने को कायभक्रम से बाह िखिा जाएगा।
5 चुािव कराेि के मलए आवश्यक ररटतंििग अधकिाररयों, सहायक ररटतंििग अधकिाररयों और
ऐसे अन्य अधकिाररयों की तयिुक्त:ि- (1). सहकारतिा चुनाव अधकिाीि सलर्मत/बोडभ के सदस्यों के चुनाव के संचानि के लएि एक रर्टिनंिग अधकिाीि औ िआवश्यकता के अनुसा ि एक से अधकि सहायक रर्टिनंिग अधकिाीिर् नयुक्त क िसकता है।
(2). रर्टिनंिग अधकिाीि चुनाव कािने के लएि आवश्यक कदम उठाएगा औ िसलर्मत का सधचव चुनाव कािने औ िसलर्मत की नई सलर्मत के गठन के लएि रर्टिनंिग अधकिाीि को सभी आवश्यक सहायता प्रदान केिगा।
(3). प्रत्येक सहायक रर्टिनंिग अधकिाीि, रर्टिनंिग अधकिाीि के र् नयंत्रण के अीिन, रर्टिनंिग अधकिाीि के सभी या ककसी भी कायभ को कनिे में सक्षम होगा:
बशते कक कोई भी सहायक रर्टिनंिग अधकिाीि तब तक रर्टिनंिग अधकिाीि के नामांकन की जांच से संबंधति ककसी भी कायभ कोर् नष्पाददत नहीं केिगा, जब तक कक रर्टिनंिग अधकिाीि को अपरहिायभ रूप से उक्त कायभ कनिे से ोिका न जाए। ऐसे रर्टिनंिग अधकिाीि औ िअन्य चुनाव अधकिाीि न ही उम्मीदवाि, न ही कमेटी के सदस्य के रूप में चुने जाने वाेि ककसी उम्मीदवा िके प्रस्तावक या अनुमोदक होंगे।
6 समतियिों की केिटी के चुािव के संचाल िकी प्रक्रयिा। - (1) सलर्मत के अध्यक्ष औ िमुख्य कायभकाीि/प्रबंकि/सधचव सलर्मत के कायभका िकी समाजतत से कम से कम 75 ददन पहेि प्राधकिणि को समय के भीत िचुनाव कािने के लएि सूधचत केिंगे औ िइस जानकाीि की एक प्र्रत सहकाीि सलर्मतयों के जिजस्रा िको भी भेजी जाएगी। 130 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2) उपर्-नयम (1) के तहत ऐसी जानकाीि प्रातत होने की ताीिख से एक महीने के भीति, प्राधकिणि चुनाव कायभक्रम को अधसिूधचत केिगा, जजसमें सलर्मत के सदस्यों के चुनाव औ िइसके बाद सलर्मत कायाभयि के पदों के लएि चुनाव शालम िहोंगे। (3) जहां अन्य सहकाीि सलर्मतयां सदस्य हैं, रर्टिनंिग अधकिाीि ऐसी सलर्मतयों से अपने ककसी पदाधकिाीि या ऐसी सहकाीि सलर्मत की सलर्मत/बोडभ के ववधवित अधकिृ त सदस्य का नाम वर्वनयम के प्रावािनों के अनुसा िर्सा ही सलर्मत की कमेटी/बोडभ के प्रस्ताव औ िप्र्रर्तनध िके नमूना हस्ताक्षि, ववधवित सत्यापन औ ि सलर्मत की मुह िके र्सा, उस अवध िके भीत िजो रर्टिनंिग अधकिाीि के द्वााि तय की जा सकती है, प्र्रर्तनध ि(आगे डेलगिेट के रूप में इसका उल्ेिख ककया जाएगा) के रूप में भेजने के लएि कहेगा।
7 दििााि सूची को अंत िि रूप देाि:- (1). सलर्मत, सलर्मत के वर्वनयमों, र्नयमों औ ि उर्पनयमों के अनुसा िमतदान कनिे के लएि योग्य सदस्यों की एक सूची रर्टिनंिग अधकिाीि को प्रदान केिगी।
(2). रर्टिनंिग अधकिाीि मतदाता सूची को तुंित सलर्मत के कायाभयि औ ि उसकी शाखाओं के नोदटस बोडभ प िधचपकाक िप्रकालशत केिगा औ िप्रकाशन के 5 ददनों के भीत िमामेि में आपवयिां आमंत्रत्रत केिगा।
(3). यदद मतदाता सूची के संबं िमें कोई आपव िऐसे प्रकाशन के 5 ददनों के अंद ि प्रातत होती है, तो रर्टिनंिग अधकिाीि ऐसी आपव िपर् िनणभय ेिगा औ िसंबंधति मतदाताओं/सदस्यों को सुनवाई का उधचत अवस िदेने के बाद औ िउसके समक्ष मामेि में सामग्री या साक्ष्य प िववचा िकनिे के बाद सदस्यों की मतदाता सूची में कु छ जोड़ने/हटाने या संशोनि ककिे मतदाता सूची को सही केिगा औ िसलर्मत से सदस्यों की सूची प्रातत होने के ददन से 7 ददनों के भीत ि सलर्मत के पात्र मतदाताओं की एक र्अंतम सूची (मतदाता सूची) तैया िऔ िप्रकालशत केिगा। (4). सूची को सलर्मत के नोदटस बोडभ प िप्रदलशभत ककया जाएगा ताकक कोई भी सदस्य कायाभयि के समय के दौािन इसे देख सके । रर्टिनंिग अधकिाीि र्अंतम मतदाता सूची की एक प्र्रत तुंित सहकाीि चुनाव अधकिाीि/सहकाीि सलर्मतयों के जिजस्रा ि औ िसलर्मत को भेजेगा। 131 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (5). मतदाता सूची र्स्ानीय भाषा में होगी। सूची में प्रत्येक सदस्यों के संबं िमें क्रम संख्या, सदस्यता संख्या, सदस्य का नाम, वपता/र्पत का नाम औ िसदस्यों का पतार् नददभष्ट ककया जाएगा। वहीं, सलर्मत के सदस्यों के मामेि में उपोिक्त के अािवा सलर्मत का नाम औ ि उसके प्र्रर्तनध ि का नाम भी मतदाता सूची में शालम िककया जाना चादहए।
(6). मतदाता सूची की एक प्र्रत सलर्मत के ककसी भी सदस्य को सलर्मतयों द्वााि र्नािभरति शुल्क के भुगतान प िप्रदान की जाएगी औ िअनुोि िके अनुसा िसूची का प्रासंधगक उद्णिि 5 ददनों के भीत िसलर्मतयों द्वााि प्रदान ककया जाएगा। 8 चुनाव के ववलभन्न चणिों के लएि ताीिखें आदद तय कनिा — (1) रर्टिनंिग अधकिाीि, सहकाीि चुनाव प्राधकिणि/सहकारतिा चुनाव अधकिाीि के पूवभ अनुमोदन से, चुनाव कायभक्रम के ववलभन्न चणिों की सूचना जाीि केिगा औ िघोवषत केिगा।
(2) रर्टिनंिग अधकिाीि द्वीप में, यदद उपब् ििहो, र्स्ानीय प्रकाशनों में ऐसे वववणि प्रकालशत ककिे सलर्मत के सदस्यों को चुनाव के वववणि के संबं िमें प्रपत्र 1 में सूचना देगा।
(3) सूचना की एक प्र्रत सहकाीि चुनाव प्राधकिणि, सहकाीि सलर्मतयों के जिजस्रा ि औ िसलर्मत के प्रािन कायाभयि औ िशाखाओं, यदद कोई हो, के नोदटस बोडभ प ि भी प्रकालशत की जाएगी।
(4) सूचना मेंर् नम्नलखिखत वववणि शालम िहोंगे: -
| (क) चुनाव द्वााि भीि जाने वाीि रजिक्तयों की संख्या. | |
| (ि) ताीिख, समय औ िर्स्ान (र्स्ानों) जहां प िर्अंतम मतदाता सूची प्रकालशत की जाएगी। (यह सूची चुनाव के लएिर् नािभरतिर् तर्ध से 45 ददन पहेि प्रकालशत की जानी चादहए।) | |
| (ग) | उम्मीदवाोिं को नामांकन पत्र जाीि कनिे की ताीिख, समय औ िर्स्ान। |
| (घ) चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं या उनके प्रस्तावकों द्वााि भाि गया नामांकन पत्र दाखख िकनिे की ताीिख, समय औ िर्स्ान। | |
| (ङ) | नामांकन पत्रों की जांच कनिे की ताीिख, समय औ िर्स्ान। |
| (च) (छ) नामांकन वापस ेिने की र्अंतमर् तर्ध औ िसमय। | स्वीकृ त नामांकन पत्रों के प्रकाशन कीर् तर्ध, समय औ िर्स्ान। |
| (ज) यदद आवश्यक हो, तब मतदान के लएि ताीिख, समय औ िर्स्ान। | |
| (झ) मतगणना की ताीिख, र्स्ान औ िसमय। |
स्पष्टीकणि: — (1) यदद उपोिक्त मामोिं मेंर् नददभष्टर् तर्धयों की गणना में र्अंतमर् तर्ध प ि सावभर्जनक अवकाश है, तो संबंधति कायभक्रम के लएि अगाि कायभ ददवस तय ककया जाएगा।
(2) प्रत्येक मतदान कें द्र प िमतदाताओं की संख्या औ िमतदान कें द्र का अनुपात औ ि मतदान कें द्र का र्स्ान रर्टिनंिग अधकिाीि के द्वााि तय ककया जाएगा।
9 उम्ीिदवारों का ािािंकि — (1) चुनाव के लएि उम्मीदवा िका नामांकन प्रपत्र 2 में ककया जाएगा, जजसे रर्टिनंिग अधकिाीि या उसके द्वााि इस संबं िमें अधकिृ त ककसी अन्य अधकिाीि द्वााि सलर्मत के ककसी भी सदस्य को अनुोि िपर् िनःिशुल्क प्रदान ककया जाएगा।
(2) प्रत्येक नामांकन प्रपत्र प िदो सदस्यों द्वााि हस्ताक्ष िककए जाएंगे जजनके नाम सदस्यों या प्र्रर्तनधयिों की सूची में शालम िहैं औ िएक सदस्य प्रस्तावक के रूप में औ ि दूसाि नामांकन के अनुमोदक के रूप में प्रपत्र प ि हस्ताक्ष ि केिगा औ ि नामांकन प्रपत्र में उम्मीदवा िद्वााि हस्ताक्षरति एक घोषणा पत्र, जजसमें चुनाव ड़िने की इच्छा व्यक्त की गई हो, भी शालम िहोगा।
(3) चुनाव कायभक्रम के अनुसा िनामांकन प्रपत्र जमा कनिे के लएिर् नददभष्टर् तर्ध औ ि समय से पहेि उम्मीदवा िद्वााि स्वयं या इस संबं िमें उसके द्वााि अधकिृ त ककसी व्यजक्त द्वााि रर्टिनंिग अधकिाीि को नामांकन पत्र प्रस्तुत ककया जा सकता है औ ि रर्टिनंिग अधकिाीि या उनके द्वााि अधकिृ त कोई अन्य अधकिाीि, जो नामांकन पत्र स्वीका िकतिा है, नामांकन पत्र प िउसका क्रमांक दजभ केिगा औ िउस ताीिख औ ि समय को प्रमाखणत केिगा जब नामांकन पत्र उसे प्रातत हुआ है औ ि तुंित इस नामांकन पत्र की प्राजतत के लएि प्रपत्र 3 में जजस प िसलर्मत की मुह िभी गिी होगी एक लखिखत पावती देगा।
(4) रर्टिनंिग अधकिाीि, नामांकन पत्रों की प्राजतत के लएिर् नािभरति समय की समाजतत पि, उनके द्वााि प्रातत नामांकन पत्र की सूची को तैया िकेिगा औ िसलर्मत के बोडभ 133 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY प िप्रदलशभत केिगा औ ि नामांकन पत्र स्वीका िकनिे कीर् नािभरतिर् तर्ध औ िसमय के बाद प्रातत होने वाेि नामांकन पत्र को अस्वीका िक िददया जाएगा।
10 वै िािािंक िके मलए आवश्यकािएं;
(1) ककसी भी व्यजक्त को सलर्मत/बोडभ में सीट भनिे के लएि चुनाव में उम्मीदवा िके रूप में नामांककत नहीं ककया जाएगा यदद वह-
(क) वोट देने के लएि अयोग्य है;
(ख) वर्वनयमन के प्रावािनों औ िउसके तहत बनाए गएर् नयमों या सलर्मत के उर्पनयमों के तहत वह ककसी सलर्मत का सदस्य या कमेटी/बोडभ का सदस्य बनने के लएि योग्य नहीं है या अयोग्य है; औि
(ग) बोडभ के सदस्य के रूप में चुनाव के लएि सलर्मत के उर्पनयमों मेंर् नददभष्ट आवश्यक योग्यताएं नहीं खिता है।
बशते कक रर्टिनंिग अधकिाीि उक्त नाम या संख्या के संबं िमें नामांकन पत्र में ककसी भी लविपकीय या तकनीकी त्रुदट को ठीक कनिे की अनुर्मत देगा जजससे उसे मतदाताओं की सूची में संबंधति प्रववजष्टयों के अनुरूप बनाया जा सके औ िजहां आवश्यक हो, उक्त प्रववजष्टयों में लविपकीय या मुद्रण संबंीि त्रुदट को नजअिंदाज क िददया जाएगा। बशते कक, जहां वर्वनयमन की ािाि 65 की उप-ािाि (3) और् िनयम 45 के तहत ककसी भी सलर्मत के र् नदेशक मंड/िकमेटी में सीटें आक्षिक्षत हैं, उक्त वर्वनयमन की ािाि 65 की उप-ािाि मेंर् नददभष्ट श्रेणी (3) और् िनयम 45 से संबंधति एक व्यजक्त यदद उसका नाम मतदाताओं की सूची में आता है तो वह उम्मीदवा िके रूप में नामांककत होने के लएि पात्र होगा, ऐसा कोई उम्मीदवा िउस सीट को भनिे के लएि चुने जाने के लएि योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कक उसके नामांकन पत्र में उनके द्वााि आक्षिण श्रेणी का वववणि र्नददभष्ट कतिे हुए एक घोषणा शालम िन की गई हो।
(2) प्रत्येक पात्र सदस्य के व िककसी एक श्रेणी में चुनाव ड़ि सकता है। यदद कोई उम्मीदवा िआक्षिक्षत सीट से चुनाव ड़ि हिा है, उसे प्रपत्र 4 में ववधवित भाि हुआ एक घोषणापत्र जमा कनिा होगा।
(3) इस प्रयोजन के लएिर् नािभरति समय तक नामांकन दाखख िकनिे वाेि अभ्यर्धभयों की प्रातत सूची प्रपत्र 5 में सलर्मत के नोदटस बोडभ प ि प्र्रतददन प्रकालशत की जाएगी। 134 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 11 ािािंक िपत्रों की जांच — (1) नामांकन पत्रों की जांच के लएिर् नािभरति ददन पि, —
(क) रर्टिनंिग अधकिाीि, र्नयत समय प िनामांकन प्रपत्रों की जांच केिगा औ िउम्मीदवा ि या प्रत्येक उम्मीदवा िके प्रस्तावक या अनुमोदक नामांकन पत्रों की जांच के समय औ िर्स्ान प िउपजर्स्त हो सकते हैं;
(ख) रर्टिनंिग अधकिाीि नामांकन प्रपत्रों की जांच केिगा औ िसभी आपवयिों पर् िनणभय ेिगा जो ककसी भी नामांकन प्रपत्र प िहो सकती हैं औ िया तो ऐसी आपव िप िया अपने स्वयं के प्रस्ताव पि, ऐसी संक्षक्षतत जांच के बाद, यदद कोई हो, जैसा कक वह आवश्यक समझे, उपोिक्तर् नयम 10 के अनुसा िककसी भी आाि िप ि नामांकन को अस्वीका िक िसकता है।
बशते कक ककसी उम्मीदवा ि का नामांकन उसके नाम या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक के नाम या उम्मीदवा िया उसके प्रस्तावक या अनुमोदक से संबंधति ककसी अन्य वववणि के गति वववणि के आाि िप िखारजि नहीं ककया जाएगा, जैसा कक सदस्यों की सूची में दजभ ककया गया है। यदद उम्मीदवाि, प्रस्तावक या अनुमोदक की पहचान, जैसा भी मामाि हो, उधचत संदेह से पेि र्स्ावपत हो जाती है।
(2) उपर्-नयम (1) के खंड (बी) मेंर् नदहत ककसी भी बात को नामांकन प्रपत्र के संबं ि में ककसी भी र्अनयलमतता के आाि िप िककसी भी उम्मीदवा िके नामांकन को अस्वीका िकनिे के लएि अधकिृ त नहीं माना जाएगा, यदद उम्मीदवा िको ववधवित नामांककत ककया गया है ककसी अन्य नामांकन प्रपत्र का मतबि जजसके संबं िमें कोई र्अनयलमतता नहीं की गई है।
(3) रर्टिनंिग अधकिाीि कायभवाही के ककसी भी र्स्गन की अनुर्मत नहीं देगा, लसवाय इसके कक जब कायभवाही ककसी दंगे या झगड़े या उसके र्नयंत्रण से पेि ककसी अन्य काणि से बाधति या अवरुद् िहो जाए:
बशते, यदद रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि कोई आपव िउठाई जाती है या ककसी अन्य व्यजक्त द्वााि की जाती है, तो संबंधति उम्मीदवा िको अगेि ददन से पहेि इसका खंडन कनिे के लएि समय ददया जा सकता है औ िरर्टिनंिग अधकिाीि उस ताीिख को अपना र्नणभय दजभ केिगा जजस ददन कायभवाही र्स्धगत क िदी गई है। 135 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (4) रर्टिनंिग अधकिाीि प्रत्येक नामांकन प्रपत्र प िउसे स्वीका िकनिे या अस्वीका ि कनिे के अपनेर् नणभय पुजष्ट केिगा, जैसा भी मामाि हो, औ ियदद नामांकन पत्र खारजि क िददया जाता है, तो वह ऐसी अस्वीकृ र्त के लएि अपने काणिों का एक संक्षक्षतत वववणि लखिखत रूप में दजभ केिगा।
12 वै िािािंकोिं की सूची का प्रकाशि — (1). सभी नामांकन पत्रों की जांच हो जाने औ ि उन्हें स्वीका िकनिे या अस्वीका िकनिे कार् नणभय दजभ ककए जाने के तुंित बाद, रर्टिनंिग अधकिाीि उन उम्मीदवाोिं की एक सूची तैया िकेिगा जजनके नामांकन स्वीका िया खारजि क िददए गए हैं।
(2). रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि वै ि पाए गए नामांकन पत्रों में ददए गए पते औ ि प्रस्तावकों के नाम के र्सा उम्मीदवाोिं के नाम, प्रपत्र 6 में जांच के पूाि होने प ि तुंित अंग्रेजी वणभमााि क्रम में सोसायटी के नोदटस बोडभ प ि प्रकालशत ककए जाएंगे।
13 उम्ीिदवारी की वापसी: - कोई भी उम्मीदवा िनामांकन पत्र प्रस्तुत कनिे के बाद ककसी भी समय, ेिककन चुनाव कायभक्रम में र्नददभष्ट र्तर्ध औ ि समय से पहेि, अपने द्वााि हस्ताक्षरति औ िव्यजक्तगत रूप से या उसके द्वााि अधकिृ त व्यजक्त द्वााि लखिखत रूप में नोदटस देक ि अपनी उम्मीदवाीि वापस ेि सकता है। ऐसी वापसी के लएि प्रपत्र 7 में आवेदन केिं औ ि उम्मीदवा ि द्वााि दी गई उम्मीदवाीि वापस ेिने की सूचना अपरवितभनीय होगी।
14 चुािव लड़ेि वाले उम्ीिदवारों भ्यधथयिों की अंत ििसूची ैियार कराि — उम्मीदवाीि वापस
ेिने के लएि र्नािभरति र्अंतमर् तर्ध के अगेि ददन, रर्टिनंिग अधकिाीि सलर्मत के नोदटस बोडभ प िचुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं की एक सूची प्रपत्र 8 में तैया िऔ ि प्रकालशत केिगा। उक्त सूची में उपनाम वाेि उम्मीदवाोिं के उपनामों के संदभभ में वणभमााि क्रम में नाम शालम िहोंगे औ िजजन उम्मीदवाोिं के उपनाम नहीं हैं, उनके नाम उनके पहेि नाम के संदभभ में वणभमााि क्रम में, उस भाषा में होंगे जजसमें मतदाताओं की सूची तैया िकी जाती है औ िचुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं के पते होंगे जैसा कक नामांकन पत्र में ददया गया है। 136 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 15 र्तविरिो ितविाचिि. (1) यदद, इस अनुसूची मेंर् नयम 13 के तहत उम्मीदवाीि वापस ेिने की अवध िकी समाजतत के बाद, समाज में उन उम्मीदवाोिं की संख्या जजनके नामांकन स्वीका िककए गए हैं, भीि जाने वाीि सीटों की संख्या के बािब िया उससे कम हैं, रर्टिनंिग अधकिाीि तुंित ऐसे उम्मीदवा िया ऐसे सभी उम्मीदवाोिं को सीट या सीटों की प्रासंधगक संख्या को भनिे के लएि ववधवित र्नवाभधचत घोवषत केिगा, जैसा भी मामाि हो, औ िप्रपत्र 9 में घोषणा को पूाि केिगा औ िप्रमाखणत केिगा।
(2) यदद इस प्रयोजन के लएि सहकारतिा चुनाव प्राधकिाीि/ सहकारतिा चुनाव अधकिाीि द्वााि कोई कायभक्रम तय नहीं ककया गया है, तो रर्टिनंिग अधकिाीि मतदान के लएि र्नािभरतिर् तर्ध प िइस आशय की घोषणा क िसकता है।
16 प्रीिक धचह् ि का आवंटि: - (1). जहां मतदान आवश्यक हो जाता है, रर्टिनंिग अधकिाीि प्रतीकों की पसंद प ि ववचा ि केिगा औ ि जहां तक व्यावहारकि रूप से संभव हो, उसकी पसंद के अनुरूप प्रत्येक चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवा िको एक अगि प्रतीक आवंदटत केिगा; औ ियदद एक से अधकि चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं ने एक ही प्रतीक के लएि अपनी प्र्रालमकता बताई है, तो ॉिटीि द्वाािर् नणभय ेिं औ िऐसा आवंटन र्अंतम होगा।
(2) प्रत्येक उम्मीदवा िको उसे आवंदटत प्रतीक के बाेि में तुंित सूधचत ककया जाएगा औ िरर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि उसका एक नमूना प्रदान ककया जाएगा।
(3) ककसी भी ािजर्नीतक द िया उसके समान प्रतीक ककसी भी उम्मीदवा िको आवंदटत नहीं ककए जाएंगे।
(4) रर्टिनंिग अधकिाीि चुनाव धचह्न आवंदटत कनिे के बाद चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं की एक सूची तैया िकेिगा औ िप्रपत्र 10 में प्रकालशत केिगा।
17 चुािव का संचालि: - (1). यदद ककसी सलर्मत की ककसी कमेटी के लएि उम्मीदवाोिं की संख्यार् नवाभधचत होने वाेि उम्मीदवाोिं की संख्या से अधकि है, तो रर्टिनंिग अधकिाीि इस उद्देश्य के लएिर् नािभरतिर् तर्ध प िमतदान कािने की व्यवर्स्ा केिगा। (2). रर्टिनंिग अधकिाीि मतदान कें द्र खोनिे की व्यवर्स्ा क िसकता है। वह मतदान के लएि सभी आवश्यक सामग्री जैसे मतपेदटयां, मतपत्र औ िऐसी अन्य चुनाव सामग्री की व्यवर्स्ा केिगा, जो चुनाव के संचानि के लएि आवश्यक हो। रर्टिनंिग अधकिाीि सकिाीि/पीएसयू/पीएसई अधकिारयिों में से पीठासीन, मतदान औ ि मतगणना अधकिारयिों कीर् नयुजक्त क िसकता है। 137 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3). यदद मतदान के ककसी भी चणि में, कायभवाही ककसी ऐसे काणि से बाधति या अवरुद् िहोती है जो रर्टिनंिग अधकिाीि के र् नयंत्रण से पेि है, तो उसके पास लखिखत रूप में इसके काणिों को दजभ कतिे हुए मतदान ोिकने की शजक्त होगी औ ितुंित सहकाीि को रपिोटभ केिगा। इसके काणिों को लखिखत रूप में दजभ केिगा औ िआगे की काभिवाई के लएि तुंित सहकाीि चुनाव प्राधकिणि/सहकारतिा चुनाव अधकिाीि को रपिोटभ केिगा।
18 दििा िकें द्र — रर्टिनंिग अधकिाीि, यदद आवश्यक हो, ककसी भी सलर्मत, जजसके लएि चुनाव होना है, पयाभतत संख्या में मतदान कें द्र उपब् ििकािएगा औ िसलर्मत के नोदटस बोडभ प िऔ ि ऐसे अन्य तीिके से, जो वह उधचत समझे, एक सूची प्रकालशत केिगा। इस सूची में मतदान कें द्रों औ िउन मतदान क्षेत्रों का उल्ेिख होगा जो उन्हें क्रमशःि प्रदान ककए गए हैं।
19 पीठासी ि अधकिाररयों और दििा ि अधकिाररयों की तयिुक्ति; — (1) रर्टिनंिग अधकिाीि प्रत्येक मतदान कें द्र के लएि एक पीठासीन अधकिाीि औ िऐसे मतदान अधकिाीि या अधकिारयिों कोर् नयुक्त केिगा जजन्हें वह आवश्यक समझे, ेिककन ककसी ऐसे व्यजक्त कोर् नयुक्त नहीं केिगा जो संबंधति सलर्मत द्वााि या उसकी ओ िसेर् नयोजजत ककया गया हो, या ककसी उम्मीदवा िके लएि चुनाव में या उससे जुड़ा काम क िहिा हो:
बशते कक, यदद कोई मतदान अधकिाीि मतदान कें द्र से अनुपजर्स्त है, तो पीठासीन अधकिाीि ककसी ऐसे व्यजक्त कोर् नयुक्त क िसकता है जो मतदान कें द्र प िउपजर्स्त हो, उस व्यजक्त के अािवा जो संबंधति सलर्मत द्वााि या उसकी ओ िसेर् नयोजजत ककया गया हो, या चुनाव में या उसके आसपास ककसी उम्मीदवा ि के लएि काम क ि हिा हो। ऐसे अधकिाीि की अनुपजर्र्स्त के दौािन मतदान अधकिाीि बनने पि, तदनुसा िरर्टिनंिग अधकिाीि को सूधचत कनिा होगा।
(2) एक मतदान अधकिाीि, अग िऐसा है, तो पीठासीन अधकिाीि द्वाािर् नदेलशत इनर् नयमों के तहत पीठासीन अधकिाीि के सभी या ककसी भी कायभ कोर् नष्पाददत केिगा। (3) यदद पीठासीन अधकिाीि बीमाीि के काणि या ककसी अन्य वजह से या अपरहिायभ काणि से मतदान कें द्र से अनुपजर्स्त है, तो उसके कायों कार् नष्पादन ऐसे मतदान अधकिाीि द्वााि ककया जाएगा जजसे पीठासीन अधकिाीि द्वााि पहेि से ही ऐसे कायों को कनिे के लएि अधकिृ त ककया गया है। 138 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 20 पीठासी ि अधकिारी और दििा ि अधकिारी की साािन्य ड्यूटी; — (1) मतदान कें द्र प ि पीठासीन अधकिाीि का यह सामान्य कतभव्य होगा कक वह कानून औ िव्यवर्स्ा बनाए खिे औ ियह देखे कक मतदानर् नष्पक्ष रूप से हो।
(2) मतदान कें द्र प िमतदान अधकिारयिों का यह कतभव्य होगा कक वे पीठासीन अधकिाीि को उसके कायों के र् नष्पादन में सहायता केिं।
(3) पीठासीन अधकिाीि, मतदान अधकिाीि, रर्टिनंिग अधकिाीि, सहायक रर्टिनंिग अधकिाीि औ िइनर् नयमों के ककसी भी प्रयोजन के लएिर् नयुक्त अन्य व्यजक्त सहकाीि चुनाव प्राधकिणि/सहकारतिा चुनाव अधकिाीि के सामान्य मागभदशभन, अीिक्षण और् िनयंत्रण के तहत काम केिंगे।
21 पोमलंग एजेंट की तयिुक्ति; - (1). जजस चुनाव में मतदान होना है, चुनाव ड़िने वााि कोई भी उम्मीदवा िप्रत्येक मतदान कें द्र प िमतदान एजेंट के रूप में कायभ कनिे के लएि एक एजेंट औ ि एक रीििफ एजेंट को र्नयुक्त क ि सकता है, जजसका नाम ऐसे उम्मीदवा िकी र्अंतम मतदाता सूची में हो।
(2) ऐसीर् नयुजक्त उम्मीदवा िद्वााि हस्ताक्षरति प्रपत्र 11 में लखिखत पत्र द्वााि की जाएगी। उम्मीदवार् िनयुजक्त पत्र मतदान एजेंटों को देगा जो मतदान के लएिर् नािभरतिर् तर्ध प ि इसे पीठासीन अधकिाीि के समक्ष प्रस्तुत केिंगे औ ि उसमें र्नदहत घोषणा प ि हस्ताक्ष िकेिंगे।
(3) पीठासीन अधकिाीि अपने समक्ष प्रस्तुत पत्र को अपनी अलभक्षिा में खिेगा। पोलंिग एजेंट को मतदान कें द्र प िकोई भी ड्यूटी कनिे की अनुर्मत नहीं दी जाएगी जब तक कक वह इसर् नयम के प्रावािनों का अनुपानि नहीं कतिा है।
22 गििणाि एजेंट की तयिुक्ति; - (1). प्रत्येक चुनाव ड़िने वााि उम्मीदवा िमतगणना एजेंट के रूप में कायभ कनिे के लएि दो से अधकि एजेंटों कोर् नयुक्त नहीं क िसकता है। इन एजेंटों को नाम उम्मीदवा िकी र्अंतम मतदाता सूची में होना चादहए औ िइनकी र्नयुजक्त उम्मीदवाोिं द्वााि हस्ताक्षरति प्रपत्र 12 की प्र्रतलविप में लखिखत रूप में हो। (2) वोटों की धगनती शुरू होने की ताीिख से पहेि, उम्मीदवा िऐसे मतगणना एजेंटों की र्नयुजक्त की सूचना पासपोटभ आका िके फोटो के र्सा रर्टिनंिग अधकिाीि कोर् नयुजक्त पत्र भेजक िदेगा। उम्मीदवा िकोर् नयुजक्त पत्र की डु जतकिे ट प्र्रत मतगणना एजेंट को 139 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY भी देनी होगी, जो वोटों की धगनती के लएिर् नािभरतिर् तर्ध प िइसे रर्टिनंिग अधकिाीि के समक्ष प्रस्तुत केिगा औ िउसमेंर् नदहत घोषणा प िहस्ताक्ष िकेिगा।
(3) रर्टिनंिग अधकिाीि उसे प्रस्तुत की गई डु जतकिे ट प्र्रत अपनी अलभक्षिा में खिेगा। ककसी भी मतगणना एजेंट को वोटों की धगनती के लएिर् नािभरति र्स्ान प िकोई भी ड्यूटी कनिे की अनुर्मत नहीं दी जाएगी, जब तक कक उसने इन प्रावािनों का अनुपानि नहीं ककया हो।
23 चुािव ेिं दििा ि का रिीका. (1). प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है, वहां मतदान इसके बाद ददए गए तीिके से गुतत मतपत्र द्वााि होगा औ ि प्र्रर्तनध ि के जरएि मतदान की अनुर्मत नहीं दी जाएगी।
(2) रर्टिनंिग अधकिाीि चुनाव की ताीिख से पहेि सभी पीठासीन अधकिारयिों/मतदान अधकिारयिों को आवश्यक जानकारयिां देगा औ ि ऐसे पीठासीन अधकिारयिों/मतदान अधकिारयिों को चुनाव सामग्री ववतरति केिगा औ िउन्हें अपनी देखेिख में चुनाव कािने के लएि संबंधति मतदान कें द्र प िलखिखत रूप सेर् नदेलशत केिगा।
24 पिित्र का प्रारूप. प्रत्येक मतपेटी ऐसे डडजाइन की होगी जो रर्टिनंिग अधकिाीि/सहायक र्नवाभचन अधकिाीि द्वााि अनुमोददत हो। मतपत्र तैया िकनिे के लएि, उम्मीदवाोिं के नाम उसी क्रम में व्यवजर्स्त ककए जाएंगे जजस क्रम में वे प्रपत्र 13 में चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं की र्अंतम सूची में ददखाई देते हैं। हाािंकक, यदद दो या दो से अधकि उम्मीदवाोिं के नाम समान हैं, तो उनके नाम के र्सा उनके व्यवसाय, र्नवास या कफ ि रर्टिनंिग अधकिाीि के द्वाािर् नािभरति ककए ककसी अन्य को जोड़क िउन्हें अगि दशाभया जाएगा।
25 दििा िकें द्रों पर व्यवस्था. (1) प्रत्येक मतदान कें द्र के बाहि, एक नोदटस गिाया जाएगा जजसमें वह चुनाव क्षेत्र, पोलंिग स्टेशन प िमतदान के योग्य मतदातार् नददभष्ट ककए जाएंगे औ िजहां प िपोलंिग स्टेशन में एक से ज्यादा पोलंिग र्बू होंगे वहां ह िर्बू प िउसके मतदान क्षेत्र की जानकाीि औ ि चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं की र्अंतम सूची की एक प्र्रत होगी।
(2) प्रत्येक मतदान कें द्र प िववधवित जांच के र्सा एक या एक से अधकि मतदान कक्ष र्स्ावपत ककए जाएंगे, जजसमें मतदाता गोपनीयता के र्सा अपने वोट दजभ क िसकते हैं। 140 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3) रर्टिनंिग अधकिाीि प्रत्येक मतदान कें द्र प िपयाभतत संख्या में मतपेदटयां, मतपत्र, मतदान क्षेत्र या क्षेत्रों के संबं िमें मतदाताओं, जो ऐसे मतदान कें द्र प िमतदान कनिे के हकदा ि हैं, की सूची की प्र्रतयां, मतदाताओं के लएि मतपत्रों ववलशष्ट धचह्न गिाने के लएि उपकणि औ ि सामग्री उपब् िि कािएंगे। रर्टिनंिग अधकिाीि प्रत्येक मतदान कें द्र प ि ऐसे अन्य उपकणि औ िसहायक उपकणि भी उपब् ििकािएगा जो ऐसे मतदान कें द्र प िमतदान कािने के लएि आवश्यक हो सकते हैं।
26 दििा िकें द्र ेिं प्रवेश. पीठासीन अधकिाीि मतदान कें द्र के अंद ि ककसी भी समय प्रवेश कनिे वाेि मतदाताओं की संख्या कोर् नयंत्रत्रत केिगा औ िमतदान अधकिारयिों, चुनाव के संबं ि में ड्यूटी प ि मौजूद ोिक सेवकों, सहकाीि सलर्मतयों के जिजस्रा ि द्वााि अधकिृ त व्यजक्तयों, सहकारतिा चुनाव अधकिाीि, रर्टिनंिग अधकिाीि/सहायक चुनाव अधकिाीि औ िउनके मतदान एजेंट औ िइस अनुसूची मेंर् नयम 21 के प्रावािनों के अीिन, प्रत्येक उम्मीदवा ि का एक मतदान एजेंट, ककसी मतदाता के द्वााि र्हाों में उठाए गए बच्चे, नेत्रहीन या अशक्त मतदाता जो त्रबना सहायता च िनहीं सकता , के र्सा आने वाेि व्यजक्त औ िरर्टिनंिग अधकिाीि या पीठासीन अधकिाीि द्वााि ककसी ऐसे व्यजक्त जजसे ककसी मतदाता की पहचान के लएिर् नयुक्त ककया जा हिा है, आदद के अािवा ककसी अन्य व्यजक्त को पोलंिग स्टेशन में प्रवेश की अनुर्मत नहीं देगा। 27 दििा िके मलए पििेटटयों की ैियारी; - (1). मतदान शुरू होने से तुंित पहेि, पीठासीन अधकिाीि मतदान एजेंटों औ िउपजर्स्त अन्य व्यजक्तयों को प्रदलशभत केिगा कक मतपेटी खाीि है औ िउस प िसूचक पत्र गिा हुआ है।
(2) मतपेटी को तब बंद, सीबिंद औ िसुक्षिक्षत ककया जाएगा औ िपीठासीन अधकिाीि औ ि मतदान एजेंटों के सामने खिा जाएगा औ िकफ िउसे बंद क िमतपेटी प िअपनी सी ि इस तहि गिाई जाएगी कक त्रबना सी ितोड़े मतपेटी को खोाि न जा सके , औ िजहां मतपेटी को सुक्षिक्षत कनिे के लएि पेप ि सी ि का उपयोग ककया जाता है, पीठासीन अधकिाीि पेप िसी िप िअपने हस्ताक्ष िकेिगा औ िउस प िउपजर्स्त मतदान एजेंटों में से ऐसे ोिगों के हस्ताक्ष िप्रातत केिगा जो हस्ताक्ष िके इच्छु क हैं।
(3) पीठासीन अधकिाीि इस प्रका िहस्ताक्षरति पेप िसी िको मतपेटी पर् िनािभरति र्स्ान प िगिाएगा औ िकफ िबक्से को इस तहि से सुक्षिक्षत औ िसी िकेिगा कक मतपत्र डानिे की जगह खुीि हिे। मतपेटी को सुक्षिक्षत कनिे के लएि उपयोग की जाने वाीि सी िइस प्रका िगिाई जाएगी कक पेटी बंद होने के बाद सी ितोड़े त्रबना उसे खोनिा 141 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY संभव न हो। जहां मतपेटी को सुक्षिक्षत कनिे के लएि पेप िसी िका उपयोग कनिा आवश्यक नहीं है, पीठासीन अधकिाीि मतपेटी को इस तहि से सुक्षिक्षत औ िमुहबिंद केिगा कक मतपत्र डानिे के लएि जगह खुीि हिे औ िउपजर्स्त मतदान एजेंट अग ि इस प िवो अपनी मुह िगिाना चाहते हैं तो उनको इसकी अनुर्मत देगा।
(4) मतदान कें द्र प िउपयोग की जाने वाीि प्रत्येक मतपेटी प िअंद िऔ िबाह िदोनों तफि मुह िगिी होगी, जजस प िसलर्मत का क्रमांक, यदद कोई हो, औ िनाम, मतदान कें द्र का क्रमांक औ िनाम अंककत होगा। मतदान के अंत में मतदान की ताीिख औ िमतपेटी का क्रमांक के व िमतपेटी के बाह िगिे ेिब िप िअंककत ककया जाएगा।
(5) मतपत्र प िक्रम संख्या, सलर्मत की मुह िऔ िपीठासीन अधकिाीि के हस्ताक्ष िहोंगे औ ि चुनाव ड़िने वाेि ह िउम्मीदवा िके सामने एक चुनाव धचह्न होगा। मतदाता जजसे चुनना चाहता है उसके चुनाव धचह्न के सामने "x" का धचह्न अंककत केिगा।
28 दििाािओं की पहचाि: - (1). पीठासीन अधकिाीि मतदाताओं की पहचान में मदद कनिे या मतदान के समय उनकी सहायता कनिे के लएि मतदान कें द्र प िऐसे व्यजक्तयों कोर् नयुक्त क िसकता है जजन्हें वह उधचत समझता है। जैसे ही एक मतदाता मतदान कें द्र में प्रवेश कतिा है, पीठासीन अधकिाीि या उसके द्वााि इस संबं ि में अधकिृ त मतदान अधकिाीि, मतदाताओं की सूची में प्रासंधगक प्रववजष्ट के र्सा मतदाता के नाम औ िअन्य वववणिों की जांच केिगा औ िकफ िक्रम संख्या, नाम औ िअन्य जानकाीि देगा। ककसी व्यजक्त के मतपत्र प्रातत कनिे के अधकिा िकार् नणभय कतिे समय मतदान अधकिाीि मतदाता सूची में उजल्खिखत संबंधति सदस्य की प्रमाखणकता र्सुनजश्चत कनिे के बाद मतपत्र जाीि केिगा।
(2) संदेह की जर्र्स्त में, पीठासीन अधकिाीि सदस्य से मतपत्र जाीि कनिे के लएि पहचान प्रमाण प्रस्तुत कनिे के लएि कह सकता है। संतुष्ट होने प िमतदान अधकिाीि तुंित मतपत्र जाीि केिगा। चुनाव में मतदान की गोपनीयता बनाए खिने के लएि प्रत्येक मतदान कें द्र में एक अगि कक्ष होगा।
29 पहचा िको चुौिीि देाि. (1). कोई भी मतदान एजेंट ककसी व्यजक्त के ववशेष मतदाता होने की पहचान को चुनौती दे सकता है। ऐसी प्रत्येक चुनौती के लएि पीठासीन अधकिाीि के पास नकद 10 रुपये की निािलश जमा कािनी होगी।
(2) मतदान एजेंट द्वााि ऐसी ािलश जमा कनिे पि, पीठासीन अधकिाीि ऐसे व्यजक्त जजसकी 142 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY मतदाताओं की सूची में संबंधति प्रववजष्ट को पूाि पढेगा औ िचुनौती पाने वाेि व्यजक्त से पूछेगा कक क्या वह उस प्रववजष्ट मेंर् नददभष्ट व्यजक्त है; प्रपत्र 14 में चुनौती पाने वाेि मतदाताओं की सूची में चुनौती ददए गए व्यजक्त का नाम औ िपता दजभ केिगा औ िचुनौती पाने वाेि व्यजक्त से उक्त सूची में अपने हस्ताक्ष िकनिे को कहेगा। (3) इसके बाद, पीठासीन अधकिाीि आोिपों की एक संक्षक्षतत जांच केिगा औ िउस उद्देश्य के लएि चुनौती देने वाेि से चुनौती के सबूत पेश कनिे की औ िचुनौती पाने वाेि व्यजक्त से अपनी पहचान के सबूत पेश कनिे की मांग क िसकता है; चुनौती पाने वाेि व्यजक्त से उसकी पहचान र्स्ावपत कनिे के उद्देश्य से आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछा जाए औ िउससे शर्प के र्सा उ ििलयिा जाए; औ िचुनौती ददए गए व्यजक्त औ ि साक्ष्य देने की पेशकश कनिे वाेि ककसी अन्य व्यजक्त को शर्प ददािई जाएगी। (4) यदद जांच के बाद, पीठासीन अधकिाीि को गिता है कक चुनौती सात्रबत नहीं हुई है, तो वह चुनौती का सामना कनिे वाेि व्यजक्त को वोट देने की अनुर्मत देगा, औ ियदद वह मानता है कक चुनौती सात्रबत हो गई है, तो वह चुनौती का सामना कनिे वाेि व्यजक्त को मतदान से ोिक देगा।
(5) यदद, पीठासीन अधकिाीि की ािय है कक चुनौती गति है या अच्छी भावना के र्सा नहीं दी गई है, तब वहर् नदेश देगा कक जमा ािलश को जब्त क िसहकाीि सलर्मत चुनाव र्नध ि में जमा क ि लयिा जाए औ ि अन्य मामेि में, जांच के समापन प ि वह इसे चुनौती देने वाेि को ौिटा देगा।
30 प्रतरिूपण के र् वरुद् िसुरक्षा. (1) मतदाताओं के प्र्रतरूपण को ोिकने की दृजष्ट से, प्रत्येक मतदाता जजसकी पहचान के बाेि में पीठासीन अधकिाीि या मतदान अधकिाीि, जैसा भी मामाि हो, संतुष्ट है, अपने बाएं अंगूठे को पीठासीन अधकिाीि या मतदान अधकिाीि द्वाािर् नीिक्षण कनिे की अनुर्मत देगा। अधकिाीि औ िउस प िएक अलमट स्याही का र्नशान गिाया जाएगा।
(2) यदद कोई मतदाता इसर् नयम के अनुसा िअपने बाएं अंगूठे कार् नीिक्षण कािने या र्नशान गिाने से इनका िकतिा है या उसके बाएं अंगूठे प िपहेि से ही ऐसार् नशान है या कफ िस्याही कार् नशान हटाने की दृजष्ट से कोई कायभ ककया गया है, तो उसे मतपत्र नहीं ददया जाएगा औ िउसे मतदान की अनुर्मत नहीं होगी।
(3) र्नयम में ककसी मतदाता के बाएं अंगूठे के संदभभ में, उस जर्र्स्त में, जहां मतदाता का 143 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY माना जाएगा औ िउस जर्र्स्त में जहां उसके बाएं र्हा में कोई भी उं गीि नहीं है ,वहां उसके दादहने र्हा के अंगूठे या ककसी अन्य उं गीि को इसर् नयम के लएि माना जाएगा औ िउस जर्र्स्त में जहां उसके दोनों र्हाों की सभी उं गलयिां नहीं हैं, ऐसी जर्र्स्त में इसे बाएं या दाएं र्हा को जो भी जर्र्स्त हो को इसर् नयम के लएि माना जाएगा। 31 पिित्र जारी कराि. (1). मतदान के लएिर् नािभरति समय से पहेि या बाद में ककसी भी मतदाता को मतपत्र जाीि नहीं ककया जाएगा, लसवाय उन मतदाताओं के , जो मतदान समाजतत के समय मतदान कें द्र प ि मौजूद हैं। ऐसे मतदाताओं को मतदान समय समातत होने के बाद भी अपना वोट दजभ कनिे की अनुर्मत दी जाएगी।
(2) मतदाता को जाीि कनिे से पहेि, प्रत्येक मतपत्र प िऐसे ववलशष्ट धचह्न के र्सा मुह ि गिाई जाएगी जैसा कक सहायक चुनाव अधकिाीिर् नदेलशत क िसकता है, औ िपीठासीन अधकिाीि द्वााि उसके पीछे पूेि हस्ताक्ष िककए जाएंगे।
(3) मतदान कें द्र में कोई भी व्यजक्त ववशेष मतदाताओं को जाीि ककए गए मतपत्रों की क्रम संख्या दजभ नहीं केिगा।
(4) मतपत्र प्रातत होने पि, मतदाता तुंित मतदान कक्ष में जाएगा औ िजजस उम्मीदवा िको वो मत देना चाहता है मतपत्र में उसके नाम के आगे ददए चुनाव धचह्न प ि'x' का र्नशान इस उद्देश्य के लएि दी गई मुह िसे गिाएगा औ िमतपत्र को पूीि गोपनीयता के र्सा मतपेटी में डाेिगा। यदद नेत्रहीनता या अन्य शाीिरकि दुबभतिा यार् नक्षितिा के काणि कोई सदस्य मतपत्र प ि'x' धचह्न अंककत कनिे या मुह िगिाने में असर्मभ है, तो ऐसे सदस्य द्वााि अधकिृ त ककसी अन्य व्यजक्त को पीठासीन अधकिाीि की अनुर्मत से उन उम्मीदवाोिं के चुनाव धचन्ह के समक्ष मुह िगिाने या 'x' धचह्न अंककत कनिे की अनुर्मत दी जाएगी जजसे मुह िगिाने में ऐसे असर्मभ मतदाता मत देना चाहता है।
(5) मतदान के लएिर् नािभरति समय के बाद ककसी भी मतदाता को मतदान कें द्र में प्रवेश नहीं ददया जाएगा। रर्टिनंिग अधकिाीि उन मतदाताओं को टोकन/पची जाीि कनिे की व्यवर्स्ा केिगा जो मतदान बंद होने के लएिर् नािभरति समय से पहेि कता िमें हैं। ऐसे मतदाता जजनके लएि टोकन/पची जाीि क िदी गई है, उन्हें भी मतपत्र जाीि क ि मतदान कनिे की अनुर्मत दी जाएगी। ककसी भी मतदाता को मतदान कक्ष में तब प्रवेश कनिे की अनुर्मत नहीं दी जाएगी जब कोई अन्य मतदाता उसके अंद िहो। 144 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (6). यदद मतदान के ककसी भी चणि में, कायभवाही ककसी ऐसे काणि से बाधति या अवरुद् ि होती है जो रर्टिनंिग अधकिाीि के र् नयंत्रण से पेि है, तो उसके पास मतदान को ोिकने की शजक्त होगी, वह इसका काणि लखिखत रूप में दजभ केिगा औ िअधग्रम कायभवाही हेतु सहकाीिर् नवाभचन अधकिाीि/सहकाीिर् नवाभचन प्राधकिाीि को इसकी जानकाीि तुंित देगा।
32 ेित्रही िअथवा अशत िदििााि के ििको दज िकराि. — यदद पीठासीन अधकिाीि संतुष्ट है कक, नेत्रहीनता या अन्य शाीिरकि दुबभतिा के काणि, मतदाता मतपत्र प िप्रतीकों को पहचानने या सहायता के त्रबना उस प ि र्नशान बनाने में असर्मभ है, तो पीठासीन अधकिाीि उसकी इच्छा के अनुसा िमतपत्र प िमत दजभ कनिे के लएि एक सहायक जो कक कम से कम इक्कीस वषभ की आयु का हो, को अपने र्सा ेि जाने की अनुर्मत देगा, औ ियदद आवश्यक हो, तो मतपत्र को पकड़ने की अनुर्मत देगा जजससे मतदाता के मत को गोपनीयता के र्सा मतपेटी में डााि जा सके :
बशते कक, ककसी भी व्यजक्त को एक ही ददन ककसी भी मतदान कें द्र प िएक से अधकि मतदाताओं के र्साी के रूप में कायभ कनिे की अनुर्मत नहीं दी जाएगी:
बशते कक, इसर् नयम के तहत ककसी भी ददन ककसी भी व्यजक्त को मतदाता के र्साी के रूप में कायभ कनिे की अनुर्मत देने से पहेि, उसे प्रपत्र 15 में यह घोवषत कनिा होगा कक वह मतदाता की ओ िसे उसके द्वााि दजभ ककए गए मत को गुतत खिेगा औ िउसने उस ददन ककसी भी मतदान कें द्र प िककसी अन्य मतदाता के र्साी के रूप में काम नहीं ककया है। पीठासीन अधकिाीि इसर् नयम के तहत ऐसे सभी मामोिं का रकिॉडभ प्रपत्र 16 में खिेगा।
33 रिाब और वापस क्रकए गए पिित्र; — (1). एक मतदाता जजसने अनजाने में अपने मतपत्र को इस तहि से इस्तेमा िककया है कक इसे सुववािजनक रूप से मतपत्र के रूप में उपयोग नहीं ककया जा सकता है, मतपत्र को पीठासीन अधकिाीि को वापस क िसकता है औ िइस असावािनी से संतुष्ट होने पि, मतदाता को एक औ िमतपत्र ददया जा सकता है। इस प्रका िवापस ककए गए कागज को पीठासीन अधकिाीि द्वााि "खािब हुए द्दि" के रूप में धचजह्नत ककया जाएगा।
(2). यदद कोई मतदाता, मतपत्र प्रातत कनिे के बाद, इसका उपयोग नहीं कनिे कार् नणभय ेिता है, तो वह इसे पीठासीन अधकिाीि को वापस क िदेगा औ िइस प्रका िौिटाए गए 145 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY मतपत्र को पीठासीन अधकिाीि द्वााि "वापस हुए द्दि" के रूप में धचजह्नत ककया जाएगा।
(3). इनर् नयमों के तहत द्दि ककए गए सभी मतपत्रों को एक अगि पैके ट में खिा जाएगा। 34. डाेि गए मत. (1). यदद कोई व्यजक्त स्वयं को ऐसे मतदाता के रूप में प्रस्तुत क िमतपत्र के लएि आवेदन कतिा है जजस मतदाता के रूप में ककसी अन्य व्यजक्त द्वााि मतदान ककया जा चुका है, तो वह अपनी पहचान से संबंधति पीठासीन अधकिाीि द्वााि पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उ ििदेने प िर् नम्नलखिखत शतों के अीिन मतपत्र (इसके बाद सेर् नववद िमतपत्र के रूप में संदलभभत)प िअन्य मतदाता की तहि ही मुह िगिाने का अधकिाीि होगा।
(2). ऐसे प्रत्येक व्यजक्त को, डानिे के लएि मतपत्र प्रदान ककए जाने से पहेि, प्रपत्र 17 में एक सूची में उससे संबंधति प्रववजष्ट के सामने अपने नाम प िहस्ताक्ष िकनिा होगा। (3). एक डााि गया मतपत्र मतदान कें द्र प ि उपयोग ककए जाने वाेि अन्य मतपत्रों के समान ही होगा, लसवाय इसके कक यह मतदान कें द्र प िउपयोग के लएि जाीि ककए गए मतपत्रों के बंड िमें क्रमानुसा िर्अंतम होगा, औ िमतपत्र के पीछे पीठासीन अधकिाीि द्वााि अपनी हस्तलविप में शब्द र्"नववद िमतपत्र" अंककत होगा औ िउनके द्वााि हस्ताक्षरति ककया जाएगा ।
(4). मतदातार् नववद िमतपत्र पर् िनशान गिाने औ िउसे तह कनिे के बाद इसे मतपेटी में डानिे के बजाय इसे पीठासीन अधकिाीि को देगा जो इसे ववशेष रूप से इस उद्देश्य के लएि खिे गए कव िमें खिेगा।
35. दििा िका सािप.ि पीठासीन अधकिाीि चुनाव कायभक्रम के अनुसार् िनािभरति समय प ि मतदान कें द्र बंद क िदेगा औ िउसके बाद ककसी भी मतदाता को मतदान कें द्र में प्रवेश नहीं देगा:
बशते, कक मतदान कें द्र बंद होने से पहेि वहां मौजूद सभी मतदाताओं को अपना वोट डानिे की अनुर्मत दी जाएगी। यदद कोई प्रश्न उठता है कक क्या कोई मतदाता मतदान कें द्र बंद होने से पहेि वहां मौजूदर् ा, तो इसकार् नणभय पीठासीन अधकिाीि द्वााि ककया जाएगा औ िउस प िउसकार् नणभय र्अंतम होगा।
36. दििा िके बाद पििेटटयों को सील कराि. (1). मतदान बंद होने के बाद जजतनी जल्दी संभव हो, पीठासीन अधकिाीि, ककसी भी उम्मीदवा ि या उनके मतदान एजेंटों की 146 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY उपजर्र्स्त में, मतपेटी में मत डानिे की जगह को बंद क िदेगा औ िजहां मतपेटी में इस जगह को बंद कनिे के लएि कोई यांत्रत्रक उपकणि नहीं है, वह इस जगह को सी ि ककया जाएगा औ िउपजर्स्त ककसी भी उम्मीदवा िया मतदान एजेंट को अपनी मुह ि गिाने के लएि भी ददखाएगा। इसके बाद मतपेटी को सी ि क ि सुक्षिक्षत क ि ददया जाएगा।
(2). जहां पहीि मतपेटी भ िजाने के काणि दूसीि मतपेटी का उपयोग कनिा आवश्यक हो जाता है, वहां दूसीि मतपेटी को उपयोग में ािने से पहेि इसर् नयम के अनुसा िपहीि मतपेटी को बंद, सीबिंद औ िसुक्षिक्षत ककया जाएगा।
37. पिित्रों का लेाि. (1). पीठासीन अधकिाीि, मतदान की समाजतत पि, प्रपत्र 18 में मतपत्र ेिखा तैया िकेिगा। यदद मतदान इेिक्र्रॉनक वोदटंग मशीन द्वााि ककया जाता है, तो मतपत्र खाता प्रपत्र 19 में तैया िककया जाएगा औ िइसे एक अगि लफिाफे में संग्नि ककया जाएगा जजसे "मतपत्र खाता" शब्द लखिक िप्रमाखणत ककया जाएगा।
(2). पीठासीन अधकिाीि ककसी मतदान एजेंट को उसकी इच्छा प िमतपत्र खाते में की गई प्रववजष्टयों की एक सत्य प्र्रतलविप ेिने की अनुर्मत देगा औ िइसे एक सत्य प्र्रतलविप के रूप में सत्यावपत केिगा।
38. अन्य पैके टों को सील कराि. इसके बाद पीठासीन अधकिाीि मतदाताओं की सूची की धचजह्नत प्र्रत; अप्रयुक्त मतपत्र; वह लफिाफा जजसमें र्नववद ि मतपत्र औ ि र्नववद ि मतपत्रों की सूची हो; चुनौती ददये गये वोटों की सूची; रर्टिनंिग ऑकफस िद्वााि सीबिंद पैके ट में खिे जाने के लएिर् नदेलशत कोई अन्य कागजात आदद के अगि अगि पैके ट तैया िकेिगा। ऐसे प्रत्येक पैके ट को पीठासीन अधकिाीि औ िउपजर्स्त उन उम्मीदवाोिं या मतदान एजेंटों की मुह िसे सी िककया जाएगा, जो उस प िअपनी मुह िगिाना चाहें।
ंचााि. इसके बाद पीठासीन अधकिाीि 39. पििेटटयों, पैके टों आटद को ररटतंििग अधकिारी कि पहु
रर्टिनंिग अधकिाीि को र्नम्नलखिखत ऐसे र्स्ान या र्स्ानों प ि ववतरति केिगा या कविाएगा जैसा कक रर्टिनंिग अधकिाीिर् नदेलशत क िसकता है: - (1) मतपेदटयां;
(2) मतपत्र ेिखा;
(3) इस अनुसूची मेंर् नयम 38 मेंर् नददभष्ट सीबिंद पैके ट; औि
(4) मतदान में प्रयुक्त अन्य सभी कागजात। 147 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY रर्टिनंिग अधकिाीि सभी मतपेदटयों, पैके टों औ ि अन्य कागजात के सुक्षिक्षत परविहन औ िवोटों की धगनती शुरू होने तक उनकी सुक्षिक्षत अलभक्षिा के लएि पयाभतत व्यवर्स्ा केिगा।
40. पििेटटयों के ष्टि होेि आटद की क्स्थत ि ेिं पु:ि दििा.ि यदद, ककसी भी चुनाव में, मतदान कें द्र प ि इस्तेमा ि की गई कोई भी मतपेटी पीठासीन अधकिाीि या रर्टिनंिग अधकिाीि की अलभक्षिा से गैकिानूनी तीिके से ेि ीि जाती है या गतिी से या जानबूझक ि नष्ट क िदी जाती है या खो जाती है, या इस हद तक क्र्षतग्रस्त या उसके र्सा छेड़छाड़ की जाती है, जजससे उस मतदान कें द्र प िमतदान का परणिाम र्सुनजश्चत नहीं ककया जा सकता है, या प्रकक्रया में कोई ऐसी त्रुदट या र्अनयलमतता है जजससे मतदान प्रभाववत होने की संभावना है, तो रर्टिनंिग अधकिाीि तुंित मामेि की रपिोटभ सहकाीि चुनाव अधकिाीि को देगा। ऐसी रपिोटभ प्रातत होने प िया अपने स्वयं के प्रस्ताव पि, इसर् नयम में बताई गई परजिर्र्स्तयों में, सभी ठोस परजिर्र्स्तयों प िववचा िकनिे के बाद, या तो मतदान कें द्र प िमतदान को शून्य घोवषत क िदेगा, औ िमतदान कें द्र प िनए चुनाव के लएि एक ददन औ िसमय तय केिगा, औ िइस प्रका ितय ककए गए समय औ िघंटों को जजस तहि से उधचत समझा जाए उस तहि से सूधचत केिगा। या कफ िवह इससे संतुष्ट है कक एक मतदान कें द्र में नए चुनाव से चुनाव के परणिाम प िकोई अस िनहीं पड़ेगा या कफ िप्रककया में हुई र्अनयलमतता या गतिी गंभी िनहीं है तो वह रर्टिनंिग अधकिाीि को ऐसेर् नदेश जाीि केिगा या ऐसी काभिवाई केिगा जो वह चुनाव के लएि उधचत समझे। वर्वनयम के प्रावािन, र्नयम या उर्पनयम ऐसे प्रत्येक पुन:मतदान प िवैसे ही ािगू होंगे जैसे वे मू िमतदान प िािगू होते हैं।
41. वोटों की धगीिि; - प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है, वोटों की धगनती रर्टिनंिग अधकिाीि की देखेिख और् िनदेशन में या उसके तहत की जाएगी औ िप्रत्येक चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवा िऔ िउसके धगनती एजेंटों को धगनती के समय उपजर्स्त हिने का अधकिा िहोगा।
42. गििणाि हेुि तयि िस्था िपर प्रवेश. (1). रर्टिनंिग अधकिाीि ऐसे व्यजक्तयों को छोड़क ि सभी व्यजक्तयों को वोटों की धगनती के लएिर् नािभरति र्स्ान से बाह िक िदेगा, जजन्हें वह मतगणना में सहायता के लएिर् नयुक्त क िसकता है; सहायक चुनाव अधकिाीि/रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि अधकिृ त व्यजक्त; चुनाव से संबंधति ड्यूटी प ि मौजूद ोिक सेवक;
उम्मीदवा िऔ िउनके मतगणना एजेंट। 148 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2). ऐसे ककसी भी व्यजक्त को इसर् नयम के तहतर् नयुक्त नहीं ककया जाएगा, जो सलर्मत द्वाािर् नयोजजत ककया गया हो या अन्र्या चुनाव में ककसी उम्मीदवा िके लएि काम क िहिा हो।
(3). रर्टिनंिग अधकिाीि यह तय केिगा कक कौन से मतगणना एजेंट या एजेंट ककसी ववशेष मतगणना मेज या मतगणना मेजों के समूह प िमतगणना देखेंगे।
(4). कोई भी व्यजक्त, जो वोटों की धगनती के दौािन दुव्यभवहा ि कतिा है या रर्टिनंिग अधकिाीि के कानूनीर् नदेशों का पानि कनिे में ववफ िहिता है, उसे रर्टिनंिग अधकिाीि या ड्यूटी प िमौजूद ककसी पुलसि या रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि इस संबं िमें प्राधकिृ त ककसी अन्य व्यजक्त द्वााि उस र्स्ान से हटाया जा सकता है, जहां वोटों की धगनती हो हिी है।
43. पििेटटयों की जांच और ोिलाि. (1). रर्टिनंिग अधकिाीि एक से अधकि मतदान कें द्रों प ि इस्तेमा िकी गई मतपेदटयों को खुविा सकता है औ िउनमें मौजूद सामग्री की धगनती एक र्सा काि सकता है। ककसी भी मतपेटी को मतगणना मेज प िखोेि जाने से पहेि, उस मेज प िमौजूद मतगणना एजेंटों को पेप िसी िया उस प िगिाई गई ऐसी अन्य सी ि का र्नीिक्षण कनिे औ ि खुद को संतुष्ट कनिे की अनुर्मत दी जाएगी कक यह बकिाि िहै।
(2). रर्टिनंिग अधकिाीि स्वयं भी इस बात से संतुष्ट होगा कक वास्तव में ककसी भी मतपेटी के र्सा छेड़छाड़ नहीं की गई है। वह छेड़छाड़ वाेि बक्से में मौजूद मतपत्रों की धगनती नहीं केिगा औ िउस मतदान कें द्र के संबं िमें इस अनुसूची मेंर् नयम 40 मेंर् नािभरति प्रकक्रया का पानि केिगा।
44. पिित्रों की जांच और अस्वीकृ त.ि (1). प्रत्येक मतपेटी से र्नकाेि गए मतपत्रों को सुववािजनक बंडोिं में व्यवजर्स्त ककया जाएगा औ िउनकी जांच की जाएगी।
(2). रर्टिनंिग अधकिाीि मतपत्र को अस्वीका िक िदेगा,
(क) यदद उस प िकोईर् नशान या लखिावट हो जजससे मतदाता की पहचान की जा सके ;
या
(ख) यदद उस प िकोई वोट दजभ नहीं ककया गया है; या
(ग) यदद उस प िएक से अधकि उम्मीदवाोिं के पक्ष में वोट ददए गए हों, जहां के व िएक उम्मीदवा ि चुना जाना है; या 149 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (घ) यदद, जहां एक से अधकि उम्मीदवा िचुने जाने हैं औ िमतदाता ने मतपत्र प िअपने अधकिा िसे अधकि वोट दजभ ककए हैं; या
(ङ) यदद वोट का संके त देने वाािर् नशान इस तहि से गिाया गया है कक यह संददग् िहो जाए कक वोट ककस उम्मीदवा िको ददया गया है; या
(च) यदद यह नकीि मतपत्र है; या
(छ) यदद यह इतना क्र्षतग्रस्त या ववकृ त है कक वास्तववक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान र्स्ावपत नहीं की जा सकती है; या
(ज) यदद उस प िअंककत क्रमांक या उसका डडजाइन क्रमांक संख्या उससे लभन्न है या, जैसा भी मामाि हो, जो मतदान कें द्र प िउपयोग के लएि अधकिृ त मतपत्रों का डडजाइन है; या
(झ) इसमें वह धचह्न नहीं है जो इस अनुसूची मेंर् नयम 31 के प्रावािनों के तहत होना चादहए:
बशते कक जहां रर्टिनंिग अधकिाीि इस बात से संतुष्ट हो कक इसर् नयम में उजल्खिखत कोई भी कमी पीठासीन अधकिाीि या मतदान अधकिाीि की ओ ि से ककसी गतिी या ववफतिा के काणि नहीं हुई है, तो मतपत्र को के व िइसी कमी के आाि िप िखारजि नहीं ककया जाएगा;
(3). ककसी मतपत्र को के व िइस आाि िप िखारजि नहीं ककया जाएगा कक वोट का संके त देने वाािर् नशान अस्पष्ट है या एक से अधकि बा िबनाया गया है, यदद यह आशय कक वोट ककसी ववशेष उम्मीदवा िके लएि होगा, कागज पर् िनशान गिाने के तीिके से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।
(4). इसर् नयम के तहत ककसी भी मतपत्र को अस्वीका िकनिे से पहेि, रर्टिनंिग अधकिाीि उपजर्स्त प्रत्येक गणना एजेंट को मतपत्र कार् नीिक्षण कनिे का उधचत अवस िदेगा;
(5). रर्टिनंिग अधकिाीि प्रत्येक मतपत्र, जजसे वह अस्वीका िकतिा है, प ि"आ"ि अक्ष िदजभ केिगा औ िअस्वीकृ र्त के आाि िको संक्षक्षतत रूप में, अपने र्हा से या बि िस्टाम्प के माध्यम से भी दजभ केिगा। इसर् नयम के तहत खारजि ककए गए सभी मतपत्रों को एक र्सा बंड िककया जाएगा।
45. वोटों की धगीिि की प्रक्रयिा. (1). प्रत्येक मतपत्र जो इस अनुसूची मेंर् नयम 44 के तहत खारजि नहीं ककया गया है, उसे एक वै ि वोट के रूप में धगना जाएगा, बशते कक, र्नववदा मतपत्र वाेि ककसी भी लफिाफे को नहीं खोाि जाएगा औ िऐसे ककसी भी कागज की धगनती नहीं की जाएगी। 150 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2). यदद संभव हो तो वोटों की धगनती मतदान समाजतत के तुंित बाद की जाएगी। यदद यह संभव नहीं है तो बैेिट पेप िरर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि अपनी सुक्षिक्षत अलभक्षिा में खिे जाएंगे।
(3). रर्टिनंिग अधकिाीि तब उम्मीदवाोिं या उनके एजेंटों को उस समय औ ि र्स्ान की घोषणा केिगा औ िलखिखत रूप से सूधचत केिगा जहां धगनती शुरू होगी। वोटों की धगनती रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि स्वयं या रर्टिनंिग अधकिाीि की देखेिख में रर्टिनंिग अधकिाीि द्वाािर् नयुक्त गणना पयभवेक्षकों द्वााि की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवा िऔ ि उसके अधकिृ त एजेंटों को मतगणना के समय उपजर्स्त हिने का अधकिा ि होगा। ेिककन मतगणना के समय ककसी भी उम्मीदवा िया उसके एजेंट की अनुपजर्र्स्त से रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि मतगणना औ िपरणिाम की घोषणा को प्रभाववत नहीं ककया जाएगा।
(4). प्रत्येक उम्मीदवा ि को प्रातत मतों की संख्या औ ि चुनाव के परणिाम की घोषणा रर्टिनंिग ऑकफस िद्वााि प्रपत्र 20 में धगनती समातत होते ही की जाएगी। वोटों के समान ववभाजन के मामेि में परणिाम कार् नणभय रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि संबंधति उम्मीदवाोिं या उनके एजेंटों औ िमतगणना पयभवेक्षकों की उपजर्र्स्त मेंर् नकाीि जाने वाीि ॉिटीि द्वााि ककया जाएगा।
(5). मतदान कें द्र प िउपयोग की गई सभी मतपेदटयों में मौजूद सभी मतपत्रों की धगनती पूीि हो जाने के बाद, रर्टिनंिग अधकिाीि प्रपत्र 21 में परणिाम पत्रक में प्रववजष्टयां केिगा औ िवववणि की घोषणा केिगा।
(6). इसके बाद वै िमतपत्रों को एक र्सा बांाि जाएगा औ िअस्वीकृ त मतपत्रों के बंड िके र्सा एक अगि पैके ट में खिा जाएगा, जजसे सी िक िददया जाएगा औ िजजस प ि आगे बताए गए वववणि दजभ ककए जाएंगे, र्अाभत ्, सलर्मत का नाम, मतदान कें द्र का वववणि, जहां मतपत्रों का उपयोग ककया गया है; औ िधगनती की ताीिख।
46. यिे मसरे से दििा िके बाद दोबारा धगीिि शुरू होाि. यदद इस अनुसूची मेंर् नयम 40 के तहत कोई नया मतदान होता है, तो रर्टिनंिग अधकिाीि, उस मतदान के पूाि होने के बाद, उस ताीिख औ िसमय औ िर्स्ान प िवोटों की धगनती कफ िसे शुरू केिगा जो उसके द्वााि इस संबं िमेंर् नािभरति ककया गया है, जजसकी सूचना अभ्यर्धभयों को पूवभ में दी जा चुकी है। इस अनुसूची मेंर् नयम 44 औ ि45 के प्रावािन, जहां तक संभव हो, ऐसी आगे की धगनती प िािगू होंगे। 151 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 47. वोटों की पुगिणिाि. (1). धगनती पूीि होने के बाद, रर्टिनंिग अधकिाीि प्रपत्र 20 में परणिाम शीट में प्रत्येक उम्मीदवा िद्वााि डाेि गए वोटों की कु िसंख्या दजभ केिगा औ िइसकी घोषणा केिगा:
बशते कक, जब आक्षिक्षत या अनाक्षिक्षत सीटों के लएि ककसी भी उम्मीदवा िके बीच वोटों की समानता पाई जाती है, औ िएक वोट जोड़ने से कोई भी उम्मीदवार् िनवाभधचत घोवषत होने का हकदा िहो जाएगा, तो उस व्यजक्त या व्यजक्तयों कार् नािभणि जजसे ऐसा र्अतरक्ति वोट ददया गया माना जाएगा, उसे रर्टिनंिग अधकिाीि औ िउपजर्स्त होने की इच्छा खिने वाेि उम्मीदवाोिं की उपजर्र्स्त में औ िरर्टिनंिग अधकिाीि द्वाािर् नािभरति तीिके से ॉिटीि द्वााि र्नकााि जाएगा।
(2). ऐसी घोषणा ककए जाने के बाद, एक उम्मीदवा ि या, उसकी अनुपजर्र्स्त में उसका मतदान एजेंट पहेि से धगने गए सभी या ककसी भी मतपत्र की पुनगभणना के लएि रर्टिनंिग अधकिाीि को लखिखत रूप में आवेदन क िसकता है, जजसमें वह आाि िबताते हुए आवेदन क िसकता है जजसके आाि िप िवह इस तहि की पुनगभणना की मांग कतिा है।
(3). ऐसा आवेदन ककए जाने पि, रर्टिनंिग अधकिाीि मामेि कार् नणभय केिगा औ िआवेदन को पूणभतःि या आंलशक रूप से स्वीका िक िसकता है या यदद उसे यह मामूीि या अनुधचत प्रतीत होता है तो इसे पूीि तहि से अस्वीका िक िसकता है। इसर् नयम के तहत रर्टिनंिग अधकिाीि का प्रत्येकर् नणभय लखिखत रूप में होगा औ िइसमें काणि भी शालम िहोंगे। यदद रर्टिनंिग अधकिाीि इन र्नयमों के तहत ककसी आवेदन को पूणभ या आंलशक रूप से अनुर्मत देने कार् नणभय ेिता है, तो वह अपनेर् नणभय के अनुसा िमतपत्रों की दोबााि धगनती केिगा; ऐसी पुनगभणना के बाद आवश्यक सीमा तक प्रपत्र 20 में परणिाम शीट में संशोनि केिं; औ िउसके द्वााि ककये गये संशोनि की घोषणा केिं।
(4). इनर् नयमों के तहत प्रत्येक उम्मीदवा िद्वााि प्रातत वोटों की कु िसंख्या घोवषत होने के बाद, जैसा भी मामाि हो, रर्टिनंिग अधकिाीि प्रपत्र 20 में परणिाम शीट को पूाि केिगा औ िउस प िहस्ताक्ष िकेिगा:
बशते कक, इनर् नयमों के तहत धगनती पूीि होने प िकोई कदम तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक कक धगनती पूीि होने प िउपजर्स्त उम्मीदवाोिं को प्रद िअधकिाोिं का प्रयोग कनिे का उधचत अवस िनहीं ददया जाता है। 152 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 48. पररणा िकी घोषणा एवं तविाधिच ितदिेशकों के ािोिं का प्रकाशि. (1). रर्टिनंिग अधकिाीि तब उस उम्मीदवा िकोर् नवाभधचत घोवषत केिगा, जजसे सबसे अधकि संख्या में वै िवोट ददए गए हैं और् िनववभोि िचुनाव के मामेि में प्रपत्र 21 में चुनाव के नतीजे को प्रमाखणत केिगा, यह घोषणा प्रपत्र 22 में प्रस्तुत की जाएगी।
(2). रर्टिनंिग अधकिाीि/सहायक चुनाव अधकिाीि सभीर् नवाभधचतर् नदेशकों के नाम, उनके र्स्ायी पते और् िनवाभचन क्षेत्रों के नाम, जहां से वे चुने गए हैं, के र्सा अपने कायाभयि के नोदटस बोडभ प िप्रकालशत केिंगे औ िउसकी एक प्र्रत भेजेंगे। इसे नोदटस बोडभ प ि धचपकाने औ िइसके रकिॉडभ के लएि संबंधति सलर्मत के पंजीकृ त पते प िभेजा जाना चादहए।
(3). रर्टिनंिग अधकिाीि/सहायक चुनाव अधकिाीिर् नवाभधचतर् नदेशकों की एक सूची सहकारतिा चुनाव अधकिाीि/ सहकाीि चुनाव प्राधकिणि औ िसलर्मत के सधचव को भेजेंगे। (4). रर्टिनंिग अधकिाीि सलर्मत की कायभवृ िपुजस्तका में भी रकिॉडभ केिगा औ िचुनाव के परणिाम को सलर्मत के नोदटस बोडभ प िभी अधसिूधचत केिगा औ िसहकारतिा चुनाव अधकिाीि/सहकाीि सलर्मतयों के जिजस्रा िको सूधचत केिगा।
(5). इस प्रका ि र्नवाभधचत सदस्यों को समाज की सामान्य सभा द्वााि र्नवाभधचत माना जाएगा।
(6). सलर्मत के चुनाव परणिाम की घोषणा के बाद, रर्टिनंिग अधकिाीि प्रयुक्त औ िअप्रयुक्त मतपत्रों को एक अगि सीबिंद लफिाफे में खिेगा औ िअन्य चुनाव सामग्री औ िरकिॉडभ के र्सा सलर्मत के सधचव को सुक्षिक्षत अलभक्षिा के लएि सौंप देगा।
(7). यदद चुनाव को ककसी अदाति में चुनौती नहीं दी गई है यार् नयमों औ िवर्वनयमों के तहत चुनाव के संबं िमें कोईर् नणभय ंित्रबत नहीं है, तो सधचव चुनाव के छह महीने बाद मतपत्रों को नष्ट क िदेगा।
49. तविाधिच िअभ्यथी को तविाचि िप्रािणपत्र प्रदा िकराि. - रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि ककसी उम्मीदवा िकोर् नवाभधचत घोवषत ककए जाने के बाद, रर्टिनंिग अधकिाीि ऐसे उम्मीदवा िको प्रपत्र 23 में चुनाव का प्रमाण पत्र देगा औ िउम्मीदवा िसे उसके द्वााि ववधवित हस्ताक्षरति इसकी सिीद की पावती प्रातत केिगा औ िपावती तत्का िसहकाीिर् नवाभचन अधकिाीि को भेज देगा। 153 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 50. अभ्यथी की जाि ििजब्ीि की वापसी. र्नयम 47 खंड 5 के तहत की गई जमा की गई ािलश या तो इसे जमा कनिे वाेि व्यजक्त को या प्र्रर्तनध िउाििधकिाीि को वापस क िदी जाएगी या इस अनुसूची मेंर् नयम 29 के प्रावािनों के अनुसा िसहकाीि सलर्मत चुनावर् नध ि में जब्त क िीि जाएगी। इसर् नयम में इसके बाद उजल्खिखत मामोिं को छोड़कि, चुनाव के परणिाम घोवषत होने के बाद जमा ािलश र्याशीघ्र वापस क िदी जाएगी। यदद उम्मीदवा ि को चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं की सूची में नहीं ददखाया गया है, या मतदान शुरू होने से पहेि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सूची के प्रकाशन के बाद या उसकी मृत्यु के बाद, जैसा भी मामाि हो, जमा ािलश र्याशीघ्र वापस क ि दी जाएगी। र्नयम के प्रावािनों के अीिन सहकाीि सलर्मत चुनावर् नध िमें जमा ािलश जब्त क िीि जाएगी, यदद ककसी चुनाव में, जहां मतदान हुआ हो, उम्मीदवार् िनवाभधचत नहीं है औ िउसके द्वााि प्रातत वै िवोटों की संख्या सभी उम्मीदवाोिं द्वााि प्रातत वै ि वोटों की कु ि संख्या के दसवें दहस्से से अधकि नहीं है या चुनाव में एक से अधकिर् नदेशक के चुनाव के मामेि में, एक से अधकि नहीं है -इस प्रका िडाेि गए वै िमतों की कु िसंख्या के दसवें दहस्से कोर् नवाभधचत होने वाेिर् नदेशकों की संख्या से ववभाजजत ककया जाता है।
51. तविाचि िपत्रों को बािाि एवं तरिीक्षण- सलर्मत के सधचव की अलभक्षिा में हिने के दौािन अप्रयुक्त मतपत्रों के पैके ट, प्रयुक्त मतपत्रों के पैके ट, चाहे वे वैि, र्नववद िया अस्वीकृ त हों, औ ि मतदाता सूची की धचजह्नत प्र्रतयों को सहकाीि चुनाव प्राधकिाीि/सहकारतिा चुनाव अधकिाीि, सहकारतिा न्यायाधकिणि या उच्च न्यायायि के आदेश को छोड़कि, खोाि नहीं जाएगा औ ि उनकी सामग्री का र्नीिक्षण या ककसी भी व्यजक्त या व्यजक्तयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं ककया जाएगा।
52. ररटतंििग अधकिारी समति ि के पदाधकिाररयों के चुािव के मलए तम्मििलख िि रिीके से
चुािव भी आयोक्ज िकरेगा।
(1) रर्टिनंिग अधकिाीि सलर्मत के सधचव को पदाधकिारयिों का चुनाव कनिे के लएि नर्वनवाभधचत सदस्यों की बैठक बुािने के लएि लखिखत रूप सेर् नदेलशत केिगा। (2) बैठक की अध्यक्षता रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि की जायेगी।
(3) रर्टिनंिग अधकिाीि उन सदस्यों से नामांकन पत्र स्वीका ि केिगा जो सलर्मत में पदाधकिाीि बनना चाहते हैं। पदाधकिारयिों का नामांकन ववधवित भेि हुए प्रपत्र 24 में ककया जाएगा, जजस प िउम्मीदवा िऔ िउसके प्रस्तावक औ िसर्मभक द्वााि संबंधति कॉमि में हस्ताक्ष िककए जाएंगे। 154 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (4) प्रत्येक नामांकन का सर्मभन औ िअनुमोदन प्रत्येकर् नवाभधचत सलर्मत के सदस्य के द्वााि ककया जाएगा।
(5) मत बािब िहोने की जर्र्स्त में मामेि कार् नणभय रर्टिनंिग अधकिाीि के द्वााि ॉिटीि से ककया जाएगा।
(6) नर्वनवाभधचत सदस्यों की बैठक का कोमि सलर्मत/बोडभ के र् नवाभधचत सदस्यों के 2/3 सदस्यों से होगा (अंश उपेक्षक्षत)
चुनाव प्रकक्रया पूीि होने प िचुनाव के सभी रकिाडभ/सामग्री सलर्मत के सधचव को सौंप दें। 53. जैसा भी ािलिा हो, तदिेशक ंिडल या सोसायटी के तदिेशकों द्वारा गटठ ि समति ि के सदस्यों द्वारा बांड तष्पिाटद ि क्रकया जाएगा; - सलर्मत के र्नदेशक मंड ि औ ि र्नदेशकों द्वााि गदठत सलर्मत के प्रत्येक सदस्य को पद ग्रहण कनिे के पंद्रह ददनों के भीत िप्रपत्र 25 में एक बॉन्ड र्नष्पाददत कनिा होगा। ऐसा बॉन्ड भातिीय स्टाम्प अर्धनियम, 1899 (1899 का 2) के तहत ददए गए प्रावािन के अनुसा ि स्टाम्प पेप ि प ि र्नष्पाददत ककया जाएगा। स्टाम्प पेप िप िहोने वााि व्यय सलर्मत द्वााि वहन ककया जायेगा। सलर्मत के मुख्य कायभकाीि अधकिाीि/सधचव ऐसे बॉन्ड प्रातत केिंगे औ िउन्हें सलर्मत के रकिॉडभ प ि खिेंगे औ ितदनुसा िसलर्मत के गठन से पंद्रह ददनों (15) के भीत िजिजस्रा/िसहकारतिा चुनाव अधकिाीि को सूधचत केिंगे।
54. यदद चुनाव से संबंधति या उसके संबं िमें कोई वववाद है, तो उसे क्षिद्वीप सहकाीि सलर्मत र्नयम 2023 के र् नयम 67 के र्सा पदठत क्षिद्वीप सहकाीि सलर्मत वर्वनयमन 2022 की ािाि 96 के तहतर् नािभरति तीिके सेर् नपटाया जाएगा।
55. चुनाव संचानि के लएि इसर् नयम से पहेि से मौजूद चुनावर् नयम क्षिद्वीप सहकाीि सलर्मत वर्वनयमन 2022 की ािाि 139 के तहत इस र्नयम के आधकिारकि ािजपत्र में अधसिूचना की ताीिख सेर् नस्ति हो जाते हैं।
56. बच:ि- इस अनुसूची में वर्वनयमन और् िनयम के ककसी भी प्रावािन के र्सा इसर् नयम के ववोिािभास के मामेि में बाद वााि मान्य होगा और् िनयमों औ िवर्वनयमन के तहत सहकाीि सलर्मतयों के जिजस्रा िकार् नदेश बाध्यकाीि होगा।
******************************
155 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARYप्रपत्र - 1
(अुिसूची I (8) का तयि ि47 देखएि)
कें द्र शामस िप्रदेश लक्षद्वीप ेिं सहकारी समतियिों की समति िके सदस्यों के चुािव के
मलए अधसिूचाि।
…… (सोसायटी का नाम) के प्रबंनि बोडभ के चुनाव की सूचना …… एतद् द्वााि जाीि की जाती है।
1) कायभका िके लएि ……… (सोसाइटी का नाम) की सलर्मतर्/नदेशक मंड िके चुनाव के संबं िमें सूचना।
2) चुनाव द्वााि भीि जाने वाीि रजिक्तयों की संख्या।
3) नामांकन प्रपत्र .... (ददनांक) से …… (ददनांक) तक कायाभयि समय के दौािन कायाभयि से जाीि ककये जायेंगे।
4) भेि हुए नामांकन पत्र रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि ...र्(तर्ध) से ...र्(तर्ध एवं समय) तक स्वीका िककये जायेंगे।
5) नामांकनों की जांच …… (जगह) प ि… (ताीिख) प िऔ ि…(समय)प िकी जाएगी।
6) नामांकन पत्र वापस ेिने की र्अंतमर् तर्ध .... र्(तर्ध औ िसमय) होगी।
7) उम्मीदवाोिं को चुनाव धचह्न आवंदटत कनिे कीर् तर्ध……(ददनांक एवं समय)। 8) यदद मतदान आवश्यक हुआ तो मतदान …… (र्स्ान) प ि……… (ताीिख) को ……… (समय) के बीच आयोजजत ककया जाएगा।
रर्टिनंिग अधकिाीि 156 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 2
(अुिसूची I (9) का तयि ि47 देखएि)
कें द्र शामस िप्रदेश लक्षद्वीप ेिं सहकारी समतियिों की समति/िबोड िके सदस्यों के चुािव
के मलए ािािंक।ि
| क्र. सं. | ददनांक | सम | रर्टिनंिग अधकिाीि के हस्ताक्षि |
1. सहकाीि सलर्मत का नाम :
2. उम्मीदवा िका नाम :
3. वपता का नाम :
4. पता :
5. मतदाता सूची में सदस्य संख्या
सदहत उम्मीदवाोिं की क्रम संख्या :
6. प्रस्तावकों का नाम औ िपता :
| क्र. सं. | नाम | मतदाता सूची में सदस्य संख्या | पता | हस्ताक्षि |
| 1. |
7. अनुमोदकों का नाम औ िपता
| क्र. सं. | नाम | मतदाता सूची में सदस्य संख्या | पता | हस्ताक्षि |
| 1. |
ं कक मैं सोसायटी की सलर्मत का सदस्य बनने के लएि चुनाव ड़िने का मैं घोषणा कतिा हू
ं औ िऊप िदी गई जानकाीि मेीि सवोमि जानकाीि औ िववश्वास के अनुसा िसही इच्छु क हू है।
उम्मीदवा िका नाम
रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि पृष्ठांकन। यह नामांकन मुझे व्यजक्तगत रूप से ………
(र्स्ान)…………(ताीिख) ………………(घंटे) प िश्री…………………… द्वााि प्रस्तुत ककया गयार् ा। रर्टिनंिग अधकिाीि के हस्ताक्षि 157 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 3
(अुिसूची I (9) का तयि ि47 देखएि)
उम्ीिदवारों को जारी क्रकए जाेि वाले भरे हुए ािािंक िपत्रों की प्राक्त िके मलए
पावीि का प्रपत्र।
……………………सदस्य संख्या………… क्रम संख्या के रूप में श्री …………………का भाि हुआ नामांकन पत्र ……………… (नाम) (उम्मीदवा/िप्रस्तावक) से …………र्(तर्ध) …………
(समय) प िप्रातत हुआ।
र्स्ान
ताीिख रर्टिनंिग अधकिाीि 158 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 4
(अुिसूची I (10) का तयि ि47 देखएि)
आरक्षक्ष िसीट पर चुािव लड़ेि वाले उम्ीिदवार की घोषणा ………….
ं मैं……………………………………… (नाम) सदस्य संख्या………………………… एतद द्वााि घोषणा कतिा हू
ं औ िमैं सहकाीि सलर्मत/ बैंक कक मैं …………………………………… (आक्षिण श्रेणी) में शालम िहू द्वााि ………………………… को प्रस्ताववत र्नदेशक मंडि/ प्र्रर्तनध ि सामान्य र्नकाय के लएि
ं।
आक्षिक्षत सीट प िहोने वाेि चुनाव को ड़िने के लएि योग्य हू
र्स्ान:
ताीिख:
उम्मीदवा िका हस्ताक्षि
रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि भेि जाने के लएि;
क्र. सं.
यह नामांकन पत्र श्री/श्रीमती…………………… अभ्र्यी/प्रस्तावक/अनुमोदक द्वााि मेेि समक्ष ………………(समय) …………(ददनांक) प िद्वााि दाखख िककया गयार् ा।
र्स्ान:
ताीिख:
रर्टिनंिग अधकिाीि
नामांकन पत्र की जांच के समय रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि पारति आदेश।
मैंने क्षिद्वीप सहकाीि सोसायटी वर्वनयमन, र्नयमों औ िसोसायटी के उर्पनयमों के प्रावािनों के अनुसा िनामांकन पत्र की जांच की है औ िमेािर् नणभय नीचे बताया गया है।
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
र्स्ान:
ताीिख:
रर्टिनंिग अधकिाीि 159 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 5
(अुिसूची I (10) का तयि ि47 देखएि)
…………… (सोसायटी का नाम) के प्रबंनि बोडभ के ……….अवध िके लएि चुनाव के उद्देश्य से …………. (ताीिख) को प्रातत नामांकन पत्रों की सूची
| क्र. सं. | उम्मीदवा िका नाम | सदस्य सं. | प्रस्तावक का नाम | सदस्य संख्या | अनुमोदक का नाम | सदस्य संख्या |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. |
नोट :- जांच के लएि ……(र्स्ान) प ि……(ताीिख) ……(समय) प िनामांकन पत्र लयिे जायेंगे।
रर्टिनंिग अधकिाीि 160 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 6
(अुिसूची I (12) का तयि ि47 देखएि)
............ (सोसाइटी का नाम) के प्रबंनि बोडभ के .... अवध िके लएि चुनाव के उद्देश्य से....
(ददनांक) को नामांकन की जांच के बाद वै िनामांकन पत्रों की सूची
| क्र. सं. | उम्मीदवा िका नाम | सदस्य संख्या | प्रस्तावक का नाम | सदस्य संख्या | अनुमोदक का नाम | सदस्य संख्या |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. |
ोिट :- नामांकन पत्र वापस ेिने की र्अंतम र्तर्ध ....... (ताीिख) ....... बजे ( समय ) होगी।
रर्टिनंिग अधकिाीि 161 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 7
(अुिसूची I (13) का तयि ि47 देखएि)
उम्ीिदवारी वापस लेेि की सूचाि
………………………………..सकिाीि सलर्मत के लएि चुनाव
…………………………………………….
रर्टिनंिग अधकिाीि,
मैं,………………………………………………………. उपोिक्त चुनाव में वै िरूप से नामांककत उम्मीदवा िएतद्द्वााि सूचना देता है कक मैं अपनी उम्मीदवाीि वापस ेिता ं।
हू
र्स्ान: ___________ वै िरूप से
ताीिख: ___________ नामांककत उम्मीदवाि यह सूचना मुझे मेेि कायाभयि में …………………… (समय) प ि…………………… (ताीिख)
ंचा ददया गया को ………………………… तक …………………………………………………… (नाम) द्वााि पहु
र्ा।
ददनांक: ……………… रर्टिनंिग अधकिाीि ----------------------------------------------------------------------------------------------
वापसी की सूचाि की रसीद
(सूचना देने वाेि व्यजक्त को सौंपी जाएगी)
………………………………………………………… सहकाीि सलर्मत ………………………… के चुनाव में एक वै ि नामांककत उम्मीदवा ि द्वााि उम्मीदवाीि वापस ेिने की सूचना ………………………………………………………… प ि मेेि कायाभयि में …………………………………… द्वााि ……………………………… (घंटा) ……………………………… (ताीिख) को मुझे सौंपी गईर् ी।
रर्टिनंिग अधकिाीि *यहांर् नम्नलखिखत ववकल्पों में से एक डाेिं जो उधचत हो
(1) उम्मीदवा।ि
(2) उम्मीदवा िका प्रस्तावक जजसे अभ्र्यी द्वााि इसे प्रस्तुत कनिे के लएि लखिखत रूप से प्राधकिृ त ककया गया हो। 162 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 8
(अुिसूची I (14) का तयि ि47 देखएि)
............ (सोसाइटी का नाम) के ............ अवध िके लएि प्रबंनि बोडभ के चुनाव में चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं की सूची
| क्र. सं. | सदस्य संख्या | उम्मीदवा िका नाम |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |
नोट: - मतदान ............ (र्स्ान) ........ (ताीिख) प ि...... (समय) बजे होगा।
रर्टिनंिग अधकिाीि 163 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र -9
(अुिसूची I (15) का तयि ि47 देखएि)
र्तविरिो िचुािव के पररणा िकी घोषणा का प्रपत्र
.................................. सहकाीि सलर्मत ललिमटेड, .......... ....... द्वीप ....................
क्षिद्वीप कें द्र शालसत प्रदेश के चुनाव के लएि .................................. अवध ि..........
...(सा)ि के लएि चुनाव।
चुनाव का वषभ है................... सीटों की संख्या..............
क्षिद्वीप सहकाीि सोसायटीर् नयम, 2023 अनुसूची-I 15 मेंर् नदहत प्रावािनों के
ं कक श्री/श्रीमती .................. (उम्मीदवाोिं का नाम/पता) अनुसणि में, मैं घोषणा कतिा हू
उपोिक्त सोसायटी में सीट/सीटों को भनिे के लएि ववधवितर् नवाभधचत ककया गया है/ककए गए हैं जैसा कक वह /वे इस सीट के लएि एकमात्र चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवार् िे।
ं ककर् नदेशक मंड िके गठन के लएि मैं यह भी प्रमाखणत औ िघोवषत कतिा हू
चुनी जाने वाीि सीटों की उपयु भक्त प्रासंधगक संख्या ववधवित चुनी गई है।
र्स्ान: .............
ददनांक: ..............
रर्टिनंिग अधकिाीि के हस्ताक्षि 164 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 10
(अुिसूची I (16) की तयि ि47 देखएि)
...………अवध िके लएि............ (सोसाइटी का नाम) के प्रबंनि बोडभ के चुनाव के लएि चुनाव ड़िने वाेि उम्मीदवाोिं की सूची
| .ि सं. | सदस्य संख्या | उम्ीिदवार का ाि िऔर पाि | आवंटट िचुािव धचह्ि |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. |
नोट: - मतदान .............. (र्स्ान) प ि .............. (ताीिख) .............. बजे (समय) प ि होगा।
रर्टिनंिग अधकिाीि 165 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 11
(अुिसूची I (21) का तयि ि47 देखएि)
पोमलंग एजेंट की तयिुक्ति
…………………… सहकाीि सलर्मत के लएि ……………………. का चुनाव
मैं, ………………………………………………एक उम्मीदवा/ि…………………………………………
का चुनाव एजेंट जो उपोिक्त चुनाव में एक उम्मीदवा िहै, एतद् द्वााि मतदान कें द्र संख्या ………………
प िमतदान में भाग ेिने के लएि ……………………………………………… (मतदान एजेंट के रूप में नाम औ िपता) …………………… बजे ………………र् नयुक्त कतिा है।
र्स्ान: ……………………
ददनांक : ……………………
उम्मीदाि/चुनाव एजेंट के हस्ताक्ष ि
ं।
मैं पोलंिग एजेंट के लएि काम कनिे प िसहमत हू र्स्ान: ……………………..
ददनांक : …………………….
पोलंिग एजेंट के हस्ताक्षि पोमलंग एजेंट की घोषणा पर पीठासी िअधकिारी के सक्षि हस्ािक्षर क्रकया जााि है
ं कक उपोिक्त चुनाव में, मैं क्षिद्वीप सहकाीि सोसायटी मैं एतद्द्वााि घोषणा कतिा हू
वर्वनयमन 2022, र्नयम 2023 द्वाािर् नवषद् िकु छ भी नहीं करूं गा, जो मैंने पढा है/ मेेि सामने पढा गया है।
पोलंिग एजेंट के हस्ताक्षि
मेेि समक्ष हस्ताक्षरति
पीठासीन अधकिाीि * मतदान के लएि मतदान कें द्र प िमतदान एजेंट को सौंपा जाना है
**अनुधचत ववकल्पों को हटा दें। 166 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 12
(अुिसूची I (22) का तयि ि47 देखएि)
………………………सहकाीि सलर्मत……………………….पद का चुनाव
रर्टिनंिग अधकिाीि, …………………………
मैं, …………………………………………………एक उम्मीदवा ि **/…………………………………………………… का चुनाव एजेंट, जो उपोिक्त चुनाव में उम्मीदवा ि है, एतद् द्वााि …………………………………………………प ि वोटों की धगनती में भाग ेिने के लएि
ं र्नम्नलखिखत व्यजक्तयों को मेेि **/अपने मतगणना एजेंट के रूप मेंर् नयुक्त कतिा हू मतगणना एजेंट का नाम मतगणना एजेंट का पता
1. 2. 3.
उम्मीदवाि **/ चुनाव एजेंट के हस्ताक्षि
हम ऐसे मतगणना एजेंटों के रूप में कायभ कनिे के लएि सहमत हैं।
मतगणना एजेंटों के हस्ताक्षि 1. 2. 3.
र्स्ान: …………….
ददनांक: ……………..
गििणाि एजेंटों की घोषणा
(रर्टिनंिग अधकिाीि के समक्ष हस्ताक्षरति ककया जाना है)
हम एतद्द्वााि घोषणा कतिे हैं कक उपोिक्त चुनाव में हम क्षिद्वीप सहकाीि सोसायटी वर्वनयमन 2022, र्नयम 2023 के आदेश के अनुसा िकु छ भी नहीं केिंगे, जजसे हमने पढा है**/हमाेि सामने पढा गया है।
मतगणना एजेंटों के
हस्ताक्षि 1. 2. 3.
ददनांक: ________
मेेि सामने हस्ताक्ष िककए गए
ददनांक: ________
रर्टिनंिग अधकिाीि के 167 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY हस्ताक्षि
** अनुधचत ववकल्प को काट दें।
प्रपत्र -13
(अुिसूची I (24) का तयि ि47 देखएि)
पिित्र का प्रारूप
(काउं टरफोइल)
....................................... सहकाीि सलर्मत ललिमटेड, ....... ………… द्वीप …………
क्षिद्वीप कें द्र शालसत प्रदेश में चुनाव का वषभ………… (अवध िवषभ में)।
मतदाता के हस्ताक्षि
मतदाता सूची में क्रम संख्या
....................................... सहकाीि सलर्मत ललिमटेड, ....... ………… द्वीप …………
क्षिद्वीप कें द्र शालसत प्रदेश में चुनाव का वषभ………… (अवध िवषभ में)।
चुनाव का वषभ.............................(अवध िवषभ में)
| उम्मीदवा िका नाम | स्वीकृ त चुनाव धचह्न | म ुह िका र्स्ान |
| (1) | (2) | (3) |
प्रपत्र -14
(अुिसूची I (29) का तयि ि47 देखएि)
चुौिीि टदए गए ोििं की सूची
द्वीप, क्षिद्वीप कें द्र शालसत प्रदेश के कायभका िके लएि ……………………………….
सहकाीि सलर्मत ललिमटेड संख्या ……………………………….के प्रबंनि बोडभ के लएि चुनाव।
मतदान कें द्र की संख्या एवं नाम……………………
| प्रववजष्ट की क्रम संख्या | र्नवाभचक का नाम | मतदाता स ूची के भाग की क्रम संख्या | उस मतदाता स ूची में र्नवाभचक क े नाम की क्रम संख्या | चुनौती देने वाेि व्यजक्त क े हस्ताक्ष ि या अंगूठे का र्नशान | चुनौती देने वाेि व्यजक्त का पता | पहचानकताभ का नाम, यदद कोई हो | चुनौती देने वाेि का नाम | पीठासीन अधकिा ीि का आदेश | जमा ािलश की वापसी प्रातत कतिे समय चुनौती देने वाेि के हस्ताक्षि |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
ददनांक: ………………….
पीठासीन अधकिाीि के हस्ताक्षि
* चुनाव का उधचत वववणि यहां डााि जाना चादहए। 169 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 15
(अुिसूची I (32) का तयि ि47 देखएि)
दृक्ष्टही िया अशत ितविाचिक के साथी द्वारा घोषणा
…………………………………… द्वीप, कें द्र शालसत प्रदेश क्षिद्वीप ……………………………………
ललिमटेड नं के प्रबंनि बोडभ का चुनाव
मतदान कें द्र की क्रम संख्या औ िनाम …………………………………………………….
मैं, …………………………………….पुत्र …………………………………… उम्र ………र्…नवासी *
ं कक
……………………………………….एतद्द्वााि घोवषत कतिा हू
(क) मैंने आज ककसी भी मतदान कें द्र प िककसी अन्यर् नवाभचक के र्साी के रूप में काम नहीं ककया है, __________________________
(ख) मैं _______________________ की ओ िसे मेेि द्वााि दजभ ककए गए वोट को ंगा
गोपनीय खिू
र्साी के हस्ताक्षि * पूाि पता ददया जाना है 170 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 16
(अुिसूची I (32) का तयि ि47 देखएि)
ेित्रही िएवं अशत िदििाािओं की सूची
……………………… कोऑपेिदटव ई सोसाइटी ललिमटेड नं. एएिमए……………………… द्वीप, कें द्र शालसत प्रदेश क्षिद्वीप के प्रबंनि बोडभ के लएि चुनाव
मतदान कें द्र का नाम ……………………………………………………….
र्नवाभचक की र्नवाभचक का
र्साी का पता र्साी के हस्ताक्षि भाग संख्या
र्साी का पूाि
नाम
पूाि नाम
औ िक्रम संख्या
(1) (2) (3) (4) (5) 171 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 17
(अुिसूची I (34) का तयि ि47 देखएि)
डाले गए ोििं की सूची
………………………सहकाीि सलर्मत ललिमटेड नं.……………………… द्वीप, कें द्र शालसत प्रदेश क्षिद्वीप के प्रबंनि बोडभ के लएि चुनाव औ िमतदान कें द्र का नाम ………………………
भाग संख्या, क्रम र्नवाभचक का डाेि गए मतपत्र उस व्यजक्त को मतदान कनिे संख्या औ ि
पता
की क्रम संख्या
जाीि ककए गए वाेि व्यजक्त के र्नवाभचक का
मतपत्र की क्रम हस्ताक्ष िया नाम
संख्या, जजसने अंगूठे कार् नशान
पहेि ही मतदान
क िददया है
(1) (2) (3) (4) (5)
पीठासीन अधकिाीि के हस्ताक्षि
र्बू संख्या 172 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र 18
(अुिसूची I (37) का तयि ि47 देखएि)
पिित्र लेाि
………………………कोऑपेिदटव सोसाइटी ललिमटेड नं. ……………………… द्वीप, कें द्रशालसत प्रदेश क्षिद्वीप के प्रबंनि बोडभ के लएि चुनाव
:
मतदान कें द्र
:
र्बू संख्या
:
मतदान की ताीिख
क्र. सं.
कु िसं.
से तक :
1. प्रातत हुए मतपत्र
2. अनुप्रयुक्त मतपत्र
क) पीठासीन अधकिाीि के हस्ताक्ष ि
:
के र्सा
ख) पीठासीन अधकिाीि के हस्ताक्ष ि
:
के त्रबना
3. मतदान कें द्र प िइस्तेमा िककए गए
:
मतपत्र (1 – 2 = 3)
4. मतदान कें द्र प िमतपत्र का उपयोग
ककया गया ेिककन मतपेटी में नहीं
डााि गया
क) मतपत्र का उपयोग मत डानिे
:
के रूप में ककया जाता है
ख) दोषों के काणि मतपत्र द्दि क ि
:
ददया गया
5. मतपेटी में पाए गए मतपत्र
(3 – 4 = 5)
:
पीठासीन अधकिाीि के हस्ताक्षि
र्बू संख्या 173 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 19
(अुिसूची I (37) का तयि ि47 देखएि)
(इेिक्र्रॉनक वोदटंग मशीन के द्वााि मतदान)
भाग I- दज िक्रकए गए ोििं का लेाि
……………… कोऑपेिदटव सोसायटी ललिमटेड नं. …………………… द्वीप, कें द्र शालसत प्रदेश
क्षिद्वीप के प्रबंनि बोडभ के लएि चुनाव औ िमतदान कें द्र का नाम …………………………………
मतदानर् नयंत्रण इकाई की पहचान संख्या………………………………………………
मतदान कें द्र मतपत्र इकाई में प्रयुक्त मशीन i. मतदान इकाई _________
ii. र्नयंत्रण इकाई__________
| 1. मतदान कें द्र के लएिर् नािभरति मतदाताओं की कु िसंख्या | ||
| 2. मतदाताओं के लएि जिजस्ट िमें दजभ मतदाताओं की कु ि संख्या (प्रपत्र………………) | ||
| 3. | र्नयम _______ के तहत वोट रकिॉडभ न कनिे कार् नणभय ेिने वाेि मतदाताओं की संख्या | |
| 4. | र्नयम ______________ के तहत वोट देने की अनुर्मत नहीं पाने वाेि मतदाताओं की संख्या | |
| 5. | वोदटंग मशीन के अनुसा िदजभ वोटों की कु िसंख्या | |
| 6. | क्या आइटम 5 के सामने ददखाए गए वोटों की कु िसंख्या, आइटम 2 के सामने ददखाए गए मतदाताओं की कु िसंख्या, माइनस आइटम 3 के तहत वोट न दजभ कनिे कार् नणभय ेिने वाेि मतदाताओं की संख्या, माइनस आइटम 4 (2-3-4) के मतदाताओं की संख्या से ककसी भी ववसंर्गत का पता चाि। | |
| 7. | उन मतदाताओं की संख्या जजन्हेंर् नववदा मतपत्र जाीि ककए गएर् े | |
| 8. | डाेि गए मतपत्रों की संख्या | |
| .ि सं. से तक ……………………………… (क) उपयोग के लएि प्रातत …………………………. (ख) र्नवाभचकों को जाीि ककए गए …………………………. ……………………………… ………………………………. (ग) उपयोग नहीं हुए औ िौिटा ददए गए …………………….. | ||
| 9. | सी िहुए कागजों का ेिखा .ि सं. स े ___________ तक _____________ | |
| (1) | आर्पूतभ की गई पेप िसी िकी क्रम संख्या स े _____________ तक _____________ | |
| (2) आर्पूतभ की गई कु िसंख्या ____________ | ||
| (3) | उपयोग ककये जाने वाेि पेप िसी िकी संख्या __________ | |
| (4) | रर्टिनंिग अधकिाीि को ौिटाए गए अप्रयुक्त पेप ि सी िकी संख्या (आइटम 2 से आइटम 3 घटाएं) | |
| (5) | क्र्षतग्रस्त पेप िसी िकी क्रम संख्या, यदद कोई हो |
ददनांक: ____________ पीठासीन अधकिाीि के हस्ताक्षि र्स्ान: ___________ मतदान कें द्र सं.
(इेिक्र्रॉनक वोदटंग मशीन के द्वााि मतदान)
(इेिक्र्रॉनक वोदटंग मशीन के द्वााि मतदान)
भाग II – धगनती का परणिाम
| क्र. सं. | उम्मीदवा िका नाम | दजभ ककए गए मतों की संख्या |
| 1. | ||
| 2. | . | |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | उक्त में से कोई नहीं (नोटा) | |
| क ु ि |
र्स्ान:____________
ताीिख :____________ मतगणना पयभवेक्षक के हस्ताक्ष ि
| 1. | - | |
| 2. | ||
| 3 | ||
| 4. | ||
| 5. | ' | |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. |
र्स्ान:_____________
ददनांक:______________
रर्टिनंिग अधकिाीि के हस्ताक्षि 176 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 20
(अुिसूची I (45,47) का तयि ि47 देखएि)
पररणा िपत्र का प्रपत्र
……………………… कोऑपेिदटव सोसायटी ललिमटेड नं. ……………………… द्वीप, कें द्र शालसत प्रदेश क्षिद्वीप की सलर्मतर्/नदेशक मंड िके सदस्यों के लएि चुनाव
| क्र. सं. | मतदान के द्र का नाम | उम्मीदवा िके पक्ष म ें डाेि गए वै ि मतों की संख्या | संख्या | मतदान कें द्र के क ु िमत | डाेि गए मतों की संख्या | |
| वै िमतों की | खारजि मतों की | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
मतदान कें द्र प िदजभ मतों की कु िसंख्या
र्स्ान: ...............
ददनांक: .................
रर्टिनंिग अधकिाीि के हस्ताक्षि 177 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 21
(अुिसूची I (45,48) का तयि ि47 देखएि)
पररणा िकी घोषणा एवं तदिेशक ंिडल के सदस्यों के ािोिं का प्रकाशि
…………… कोऑपेिदटव सोसायटी ललिमटेड नं………………… द्वीप, कें द्र शालसत प्रदेश क्षिद्वीप की सलर्मतर्/नदेशक मंड िके सदस्यों के ………………… कायभका िके लएि चुनाव के संबं िमें वववणि
| .ि सं. | सदस्य सं. | उम्ीिदवार का ािि | प्रात िोििं की संख्या |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
डाेि गए वोटों की कु िसंख्या :………………………….
वै िमतों की कु िसंख्या :………………………….
अवै िमतों की कु िसंख्या :…………………………..
प्रस्तुत मतों की कु िसंख्या :………………………….
ं ककर् नम्नलखिखत उम्मीदवा िजजन्होंने सबसे तदनुसाि, मैं घोषणा कतिा हू अधकि वोट प्रातत ककए हैं, उन्हें ……………… के कायभका िके लएिर् नदेशक के रूप में ववधवितर् नवाभधचत ककया गया है। (सोसायटी का नाम)
| .ि सं. | सदस्य सं. | उम्ीिदवार का ािि |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
रर्टिनंिग अधकिाीि 178 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 22
(अुिसूची I (48) का तयि ि47 देखएि)
(ककसी सीट के र् नववभोि िचुनाव होने प िउपयोग ककया जाता है)
क्षिद्वीप कोऑपेिदटव सोसायटी र्नयम, 2023 की इस अनुसूची में र्नयम 47 में
ं कक;
र्नदहत प्रावािनों के अनुसणि में, मैं घोषणा कतिा हू
| क्र. सं. | सदस्य संख्या | उम्मीदवा िका नाम औ िपता |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
भक्त कोऑपेिदटव सोसायटी……………………… द्वीप, कें द्र शालसत प्रदेश उपयु
क्षिद्वीप से सीट भनिे के लएि ववधवितर् नवाभधचत ककया गया है
रर्टिनंिग अधकिाीि 179 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 23
(अुिसूची I (49) का तयि ि47 देखएि)
चुािव का प्रािण पत्र
................ कोऑपेिदटव सोसायटी…………………द्वीप, कें द्र शालसत प्रदेश क्षिद्वीप……………की सलर्मत/बोडभ के सदस्यों के लएिर् नदेशकों के ……………अवध िके लएि हुए चुनाव में एतद्द्वााि प्रमाखणत ककया जाता है कक मैं ………………ददन………………. 20... को श्री/श्रीमती/कु ........................ को .................................. द्वााि ववधवित रूप से
ं औ ि .................................................. सेर् नदेशक के रूप मेंर् नवाभधचत घोवषत कतिा हू इसके प्रतीक स्वरूप मैंने उन्हें यहर् नवाभचन प्रमाण पत्र प्रदान ककया है।
र्स्ान : ………………
ददनांक : ………………..
रर्टिनंिग अधकिाीि 180 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 24
(अुिसूची I (52) का तयि ि47 देखएि)
……………….. कोऑपरेटटव सोसायटी
के पदाधकिाररयों के चुािव हेुि ािािंक ि
:
1) उम्मीदवा िका नाम 2) सदस्यों के जिजस्ट िमें क्रम संख्या
:
3) उम्मीदवा िके वपता/र्पत का नाम
: :
4) उम्मीदवा िका पता 5) सदस्य संख्या सदहत मतदाता सूची में
:
अभ्यर्धभयों की क्रम संख्या
6) प्रस्तावकों का नाम औ िपता :
| क्र. सं. | नाम | मतदाता सूची में सदस्य संख्या | पता | हस्ताक्षि |
| 1. |
7) अनुमोदकों का नाम औ िपता
| क्र. सं. | नाम | मतदाता सूची में सदस्य संख्या | पता | हस्ताक्षि |
| 1. |
उम्ीिदवार द्वारा घोषणा
ं कक मैं ....................... सोसायटी के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या ककसी अन्य मैं घोषणा कतिा हू
ं औ िऊप िदी गई मेीि पदाधकिाीि र्(नददभष्ट) के पद के लएि चुनाव ड़िने को इच्छु क हू जानकाीि ज्ञान औ िववश्वास के अनुसा िसही है।
(क) कक मैंने ....... वषभ की आयु पूीि क िीि है।
ं।
ं (ख) कक मैं एक मदहाि हू (ग) कक मैं …………वगभ/ ………………श्रेणी का सदस्य हू (घ) कक मुझे वर्वनयमन, र्नयमों या उर्पनयमों के तहत सहकाीि सलर्मत के बोडभ मेंर् नदेशक के रूप में चुने जाने के लएि कोई अयोग्यता नहीं है।
(ङ) कक मेेि पास वर्वनयमन, र्नयमों या उर्पनयमों के तहत सहकाीि सलर्मत के बोडभ में र्नदेशक चुने जाने के लएि आवश्यक योग्यताएं हैं। 181 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ददनांक………………. उम्मीदवा िके हस्ताक्षि
(रर्टिनंिग अधकिाीि द्वााि भाि जाने वााि)
यह नामांकन मुझे उम्मीदवा ि………………… (नाम) द्वााि ………………(ददनांक) को …………..(बजे) प िददया गयार् ा
ददनांक:
र्स्ान:
रर्टिनंिग अधकिाीि182 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY
प्रपत्र - 25
अुिसूची I (53) का तयि ि47 देखएि)
मैं, श्री/श्रीमती. .................................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी .......................उम्र ………… वषों से ……………… के र्नवासी को ……………… सोसायटी के र्नदेशक के रूप में सलर्मतर्/नदेशक मंड िके सदस्य के रूप में अवध ि.................. के लएिर् नयुक्तर्/नवाभधचत ककया गया है।
मैंने ..................................से ...........के रूप में पदभा िग्रहण ककया है।
ं कक मैं सलर्मतर्/नदेशक मैं आज यानी ..................................................घोषणा कतिा हू
मंड िद्वााि अपने कायभका िके दौािन सोसायटी के कामकाज से संबंधति लएि गए सभी
ंगा औ िसोसायटी के दहत र्नणभयों के लएि संयुक्त रूप से औ िअगि-अगि जजम्मेदा िहिू
के लएि नुकसानदेह सभी कायों औ िचूक के लएि संयुक्त रूप से औ िअगि-अगि जजम्मेदा ि ंगा, जजसका मैंने सलर्मतर्/नदेशक मंड िकी बैठक के दौािन या अन्र्या सर्मभन ककया हिू है औ िववशेष रूप से इसका ववोि िनहीं ककया है, जैसी कक क्षिद्वीप सहकाीि सोसायटी र्नयम, 2023 के र् नयम 47 अनुसूची I (53) में व्यवर्स्ा की गई है।
सलर्मत के सदस्य/ र्नदेशक के हस्ताक्षि
गवाह के हस्ताक्षि
(सधचव/मुख्य कायभकाीि अधकिाीि) सलर्मत की मुहि
LGP.Kvt.K-2633/02-2024/182x70