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Lakshadweep Gazette · Lakshadweep Administration

Lakshadweep Gazette, No. 9, 12 May 2024

Published 12 May 2024

Gazette no.
9
Volume Num
LX
Identifier
in.gazette.lakshadweep.2024-05-12.2024051265
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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1 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

VOL. LX No.9 FRIDAY, 10th MAY, 2024 / 20th VIASAKHA, 1946 (SAKA)

लक्षद्वीप हार्बर क्राफ्ट एंव मछली पकड़ने वाली नौका नियम, 1991

1. आवेदन और आरंभ का संक्षिप्त शीर्षक :- ( इन नयिमों को लक्षद्वीप बंदरगाह क्राफ्ट और मछली पकड़ने वाली नौका नयिम, 1991 कहा जा सकता है).

(क). वे तीसरी अनुसूची में र्नदिष्टि केंद्र शासति प्रदेश लक्षद्वीप में छोटे बंदरगाहों पर लागू होंगे।

(ख). वे आधकिारकि राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कुछ मामलों पर लागू न होने वाले नियम:- इन नयिमों में शामलि कोई भी बात कसिी र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर लागू नहीं होगी:

(क) द्वीप नौपरविहन की कसिी भी प्रणाली से कसिी भी बंदरगाह में आना;

(ख) केंद्र सरकार या लक्षद्वीप प्रशासन से संबंधति।

3. परिभाषाएं:- इन नयिमों में, जब तक क िसंर्दभ से अन्यथा अपेक्षति न हो,- (क) "अधनियिम" का र्अथ भारत बंदरगाह अधनियिम, 1908 (1908 का 15) है;

2 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

(ख) "प्रशासक" का अथब संववािन के अनुच्छे द 239 के तहत राष्रपनत द्वारा ननयुक्त कें द्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक है;

(ग) "प्रमाणपत्र" का अथब इस ननयम के तहत जारी या नवीनीकृ त पंजीकरण प्रमाण पत्र है;

(घ) "मछली पकड़ने की नाव" में मछली पकड़ने के सलए ववशेष रूप से उपयोग ककए जाने वाले जहाजों का हर वववरण शासमल है, चाहे वे प्रणोदन के यांत्रत्रक सानिों से सुसज्जजत हों या नहीं;

(ङ) "प्रपत्र" का अथब पहली अनुसूची में संलग्न एक प्रपत्र है।

(च) "र्हाबर क्राफ्ट" का अथब है कोई भी जहाज, चाहे वह यंत्रचासलत हो या नहीं, के वल यात्रत्रयों, जानवरों या कागो के पररवहन के सलए उपयोग ककया जाता है औरर् ंदरगाह में चलता है, चाहे वह ककराए पर हो या नहीं;

(छ) र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के र्संं िमें "मासलक" का अथब वह व्यज्क्त या उन व्यज्क्तयों से है ज्जनका जहाज है;

(ज) र्"ंदरगाह" का अथब तीसरी अनुसूची में नर्नदबष्ट ककसी भीर् ंदरगाह से है;

(झ) ककसीर् ंदरगाह के र्संं िमें "पंजीकरण अधकिारी" का अथब उसर् ंदरगाह का प्रभारी अधकिारी है;

(ञ) "अनुसूची" का अथब इन ननयमों से जुड़ी कोई भी अनुसूची है;

3 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

(ट) ककसी मासलक के र्संं िमें "नौकर" में र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के मास्टर, र्टंडल, इंजन चालक या डॉक सहायक शासमल हैं;

(ठ) "सवेक्षक" (सवेयर) का अथब र्ंदरगाह पर ननयंत्रण रखने वाले र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव की पतवार, मशीनरी, उपकरण इत्र्याद के ननरीक्षण के सलए कें द्र सरकार या प्रशासक द्वारा ननयुक्त व्यज्क्त है;

(ड) र्"टंडल", "मास्टर" में र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव का प्रभारी कोई भी व्यज्क्त शासमल है।

4. पंजीकरण करने की बाध्यता:- (1) इन ननयमों के लागू होने के .... महीनों के भीतर प्रत्येक र्हाबर क्राफ्ट और ककसी भी मछली पकड़ने वाली नाव को इन ननयमों के तहत पंजीकरण अधकिारी के साथ पंजीकृ त ककया जाएगा। (2) कोई भी व्यज्क्त, चाहे मासलक र्टंडल या नौकर के रूप में, ककसी भी र्ंदरगाह पर या ककसी भीर् ंदरगाह की सीमा के भीतर ककसी भी जहाज या जहाज से माल या यात्रत्रयों को ले जाने के सलए ककसी र्हाबर क्राफ्ट का उपयोग वै ि प्रमाण पत्र के त्र्रना या पंजीकरण अधकिारी द्वारा र्दए गए पंजीकरण के त्र्रना नहीं करेगा।

(3) कोई भी व्यज्क्त, मासलक या नौकर के रूप में, पंजीकरण अधकिारी द्वारा र्दए गए पंजीकरण के वै िप्रमाण पत्र के त्र्रना ककसी भी मछली पकड़ने वाली नाव को समुद्र में नहीं भेजेगा।4 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

5. हाबषर क्राफ्ट और मछली पकड़ने वाली नौकाओं का पंजीकरण:- (1) ननयम

के तहत र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के पंजीकरण के सलए प्रत्येक आवेदन पंजीकरण अधकिारी के समक्ष प्रपत्र ए में ककया जाएगा। (2) उप-ननयम (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण अधकिारी, दूसरी अनुसूची में नर्नदबष्ट शुल्क के भुगतान पर र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव का सवेक्षण और माप करेगा, या सवेक्षण और माप कराएगा। और, यह काम मासलक या ऐसे मासलक द्वारा ऐसे उद्देश्यों के सलए ववधवित अधकिृ त ककसी व्यज्क्त की उपज्स्थनत में ककया जाएगा और प्रपत्रर् ी में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान ककया जाएगा। हालांकक, यह काम इसर् ात से संतुष्ट होने पर ककया जाएगा कक र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में चलने योग्य है औरर् ंदरगाह पर सेवा के सलए उपयुक्त है।

(3) उप-ननयम (2) में नर्नदबष्ट सवेक्षण और माप के प्रयोजन के सलए, मासलक र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव को ऐसे स्थान पर लाएगा जैसा कक पंजीकरण अधकिारी ननदेश दे सकता है।

6. पंजीकरण प्रमाणपत्र की अवध:ि- (1) इन ननयमों के प्रावािनों के अीिन, इन ननयमों के तहत जारी ककया गया प्रमाण पत्र इसके जारी होने की तारीख से एक वषब की अवध िके सलए होगा।

(2) इन ननयमों के तहत जारी प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सलए आवेदन इसकी समाज्प्त की तारीख से 15र् दनों के भीतर ककया जाएगा और इन5 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ननयमों के प्रावािन, प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के र्संं ि में लागू होंगे जैसा कक वे प्रमाण पत्र जारी करने के र्संं िमें लागू होते हैं।

(3) र्यद प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सलए कोई आवेदन उप-ननयम (2) में नर्नदबष्ट 15र् दनों की अवध िकी समाज्प्त के र् ाद ककया जाता है, तो मासलक प्रमाण पत्र की समाज्प्त की तारीख और उसके नवीनीकरण के सलए आवेदन की तारीख के र् ीच की अवध िके सलए हर महीने या उसके भाग के सलए 10 रुपये की ववर्लं शुल्क का भुगतान करने के सलए उत्तरदायी होगा।

7. मांगे जाने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत ककया जाना चाहहए:- मछली पकड़ने

वाली नाव के प्रत्येक र्हाबर क्राफ्ट के मासलक को पंजीकरण का प्रमाण पत्रर् टंडल के कब्जे में रखना होगा, जो ववननयमन पंजीकरण अधकिारी या इस र्संं ि में उनके द्वारा अधकिृ त ककसी भी व्यज्क्त द्वारा ऐसा करने के सलए कहे जाने पर इसे प्रस्तुत करेगा।

8. पंजीकरण के ललए आवेदन:- (1) र्यद मासलक र्नाासलग है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र र्नाासलग के असभभावक द्वारा प्राप्त ककया जा सकता है।

(2) र्यद मासलक एक र्महला है, जो रीनत-ररवाजों के अनुसार सावबजननक रूप सेर् दखाई नहीं देती है, तो उसकी ओर से उसके ववधवित अधकिृ त एजेंट द्वारा पंजीकरण प्राप्त ककया जा सकता है।6 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 9. "रजजस्टर-बुक" - (1) पंजीकरण अधकिारी प्रपत्र 'सी' में एक रज्जस्टर र्नाए रखेगा। मछली पकड़ने वाली नाव के र्हाबर क्राफ्ट के मासलक या र्टंडल या चालक दल के प्रत्येक पररवतबन को रज्जस्टरर् ुक में दजब ककया जाएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने या पंजीकरण को एक र्ंदरगाह से दूसरेर् ंदरगाह में स्थानांतररत करने कोर् ुक में दजब ककया जाएगा। जहाज के मासलक का नामर् ुक में दजब ककया जाएगा। जहाज के मासलक को उधचत समय में ऐसे स्थानांतरण या रद्दीकरण के सलए पंजीकरण अधकिाररयों को सलखखत रूप में सूधचत करना होगा और उस र्ंदरगाह के पंजीकरण अधकिारी के माध्यम से, जहां वह पंजीकरण करना चाहता है, जारी करने वालेर् ंदरगाह पर पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर कर देगा।

(2) कोई भी पंजीकृ त र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव, ज्जसे मासलक द्वारा धगरवी रखा गया है या अन्यथा उसके ननयंत्रण सेर् ाहर हो गई है, स्वासमत्व या ननयंत्रण में पररवतबन के 30 र्दनों के भीतर र्ंदरगाह के पंजीकरण अधकिारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के त्र्रना नहीं चलाया जा सके गा।

(3) र्ज भी, ककसी पंजीकृ त र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के र्टंडल या चालक दल को र्दलना हो, या ऐसे र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव में कोई पररवतबन ककया जाना ताकक इसके सलएर् दए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में शासमल ककसी भी वववरण को प्रभावीर् नाया जा सके , इसकी सूचना उसके मासलक द्वारा पंजीकरण अधकिारी को दी7 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY जाएगी। ऐसी ररपोटब पर पंजीकरण अधकिारी इन ननयमों के ननयम 10 या ननयम 11 के अीिन, ननािबररत शुल्क के भुगतान पर मासलक द्वारा रखे गए पंजीकरण के मूल प्रमाण पत्र में संशोनि करेगा।

10. धचहनांकन (माककंि ग):- इन ननयमों के तहत पंजीकृ त र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव का प्रत्येक मासलक अंग्रेजी अक्षर में जहाज के अग्रभाग के दोनों तरफ पंजीकरण प्रमाण पत्र में उज्ल्लखखत संख्याओं को 25 वगब सममी से कम नहीं और चौड़ाई 40 सममी से कम नहीं काटेगा या कटवाएगा। काटे जाने वाले र्नंर को गहरे रंग की पृष्ठभूसम पर हल्के रंग से या इसके ववपरीत धचत्रत्रत ककया जाएगा।

11. ननरीणि प्रमाण पत्र:- (1) ननरीक्षण प्रमाण पत्र के सलए आवेदन पररसशष्ट प्रपत्र ए में नर्नदबष्ट प्रारूप में नवीनीकरण और सवेक्षण के सलए ननािबररत शुल्क के साथ होगा।

(2) र्हाबर क्राफ्ट का मासलक, ज्जसे उपरोक्त ननयम के तहत ननरीक्षण का प्रमाण पत्रर् दया गया है, उसे उसकी प्राज्प्त की तारीख के 30 र्दनों के भीतर नवीनीकरण के सलए पंजीकरण के प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण अधकिारी को प्रमाण पत्र भेजना होगा।

(3) पंजीकरण अधकिारी रज्जस्री प्रमाण पत्र पर ननरीक्षण प्रमाण पत्र के अनुसार वैतिा की अवध िका पृष्ठांकन करेगा और रज्जस्री प्रमाण पत्र मासलक को वापस कर देगा। पंजीकरण अधकिारी ननरीक्षण प्रमाण पत्र अपने पास रखेगा।8 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (4) ननरीक्षण प्रमाण पत्र उसकी तारीख से एक वषब की समाज्प्त के र् ाद या उस अवध िकी समाज्प्त के र् ाद लागू नहीं होगा ज्जसके सलए ननरीक्षण प्रमाण पत्र में ववशेष रूप से उल्लेख ककया गया है। ननरीक्षण के वै िप्रमाण पत्र के त्र्रना ककसी भी र्हाबर क्राफ्ट या मशीनीकृ त मछली पकड़ने वाली नाव को नहीं चलाया जाना र्चाहए।

(5) पंजीकरण का प्रमाण पत्र ककसी भी पंजीकरण अधकिारी या सवेक्षक द्वारा ननलंत्र्रत या रद्द ककया जा सकता है र्यद उसके पास यह ववश्वास करने का कारण है कक ननरीक्षण का प्रमाण पत्र गलत या गलत जानकारी परर् दया गया है या उस ननरीक्षण के र् ाद से पतवार या उपकरण को कोई भौनतक क्षनत हुई है या पतवार इस्तेमाल के लायक नहीं रह गई है। (6) र्यद ककसी जहाज का मासलक ननरीक्षण से असंतुष्ट है, तो वह नौवहन महाननदेशक से ननरीक्षण करने की अपील कर सकता है और उसका ननणबय अंनतम होगा।

(7) सभी र्हाबर क्राफ्ट और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मासलक को जहाज पर होने वाली ककसी भी भौनतक क्षनत, जहाज मेंर् ड़ेर् दलाव और पररवबिन (कु छ जोड़ने) के र् ारे में घटना के 7र् दनों के भीतर पंजीकरण प्राधकिारी को सूधचत करना होगा और उसे वापस समुद्र में उतारने से पहले एक नया ननरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।9 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (8) सभी मशीनीकृ त मछली पकड़ने वाली नौकाओं को वावषबक ननरीक्षण से छू ट दी गई है। लेककन उन्हें हर साल अपना पंजीकरण नवीनीकृ त कराना होगा।

12. ननरीणि:- (1) सवेक्षण या ननयसमत ननरीक्षण के प्रयोजन के सलए सवेक्षणकताब ककसी भी उधचत समय पर, ककसी भी र्ंदरगाह जहाज या मछली पकड़ने वाली नाव पर जा सकता है और जहाज और उसके ककसी भी र्हस्से का ननरीक्षण कर सकता है ज्जसमें पतवार, मशीनरी सभी उपकरण और र्ोडब पर मौजूद वस्तुएं शासमल हैं। मासलक सवेक्षक को ननयसमत ननरीक्षण के सलए सभी उधचत सुववािएं औरर् ंदरगाह सशल्प या मछली पकड़ने वाली नाव या उसके ककसी र्हस्से और र्ोडब पर सभी उपकरणों के र्संं िमें ऐसी सभी जानकारी प्रदान करेगा, र्शते कक वह जहाज में अनावश्यक देरी न करे।

(2) प्रत्येक पंजीकृ त र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव का मासलक इसे कु शलर् नाने के सलए सवेक्षक के ननदेशानुसार ऐसी मरम्मत करेगा और मासलक या अन्य व्यज्क्त ऐसे ककसी र्हाबर क्राफ्ट या कफसशंगर् ोट पास का उपयोग करेगा या इसके र्त तक उपयोग की अनुमनत देगा, र्ज तक कक ऐसा मरम्मत कायब ववधवित ननष्र्पादत न हो जाए और सवेक्षक ने इसके उपयोग की अनुमनत न दे दी हो। इस ननयम के प्रयोजन के सलए, सवेक्षणकताब यह ननणबय लेगा कक कोई ववशेष कायबर् ड़ी मरम्मत के रूप में होना र्चाहए या नहीं और इस मामले में उसका ननणबय अंनतम होगा।10 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3) र्ज ननरीक्षण सवेक्षक के आधकिाररक मुख्यालय के अलावा ककसी अन्य स्थान पर ककया जाना है तो सवेक्षकों की यात्रा के र्संं िमें ऐसे अनतररक्त शुल्क का भुगतान र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मासलक या मासलकों द्वारा ककया जाएगा। र्यद एक से अधकि मासलक हैं तो यह रासश क्राफ्ट के मासलकों के र् ीच समान रूप से ववभाज्जत की जाएगी और राजस्व के ववभागीय प्रमुख के पास जमा की जाएगी। सवेक्षक ननयमों के अनुसार टीए और डीए का दावा करने के सलए पात्र है। 13. नौसेना ननयंत्रण:- (1) प्रशासक समय-समय पर यह अपेक्षा कर सकता है कक कोई भी र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव पर कोई भी व्यज्क्त पंजीकरण अधकिारी द्वारा जारी पहचान पत्र के त्र्रना समुद्र में नहीं जाएगा।

(2) पहचान पत्र के सलए प्रत्येक आवेदन के साथ ननािबररत शुल्क और अमीन या पुसलस उप-ननरीक्षक, या ककसी राजपत्रत्रत अधकिारी द्वारा सत्यावपत आवेदक के दो पासपोटब आकार के फोटो संलग्न करने होंगे ताकक यह सात्र्रत हो सके कक आवेदक एक भारतीय नागररक है और ककसी भी राष्रववरोीि गनतववध िमें शासमल नहीं है।

14. सुराि:- (1) इन ननयमों में से कु छ भी र्हाबर क्राफ्ट, मछली पकड़ने वाली नाव या उसके चालक दल के मासलक को 1972 के समुद्र में टकराव को रोकने के अंतरराष्रीय ननयमों का पालन करने में ककसी भी उपेक्षा के पररणाम सेर् री नहीं करेगा।11 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2) कोई भी व्यज्क्त र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव पर माल या धगट्टी इस तरह से नहीं लादेगा या लदवाएगा ज्जससे ऐसे माल को नुकसान या क्षनत हो या जहाज की सुरक्षा के खतरे में पड़ने की आशंका हो।

(3) कोई भी व्यज्क्त ऐसे र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव को समुद्र में नहीं उतारेगा या संचासलत नहीं करेगा जो चलने योग्य नहीं है। (4) कोई भी व्यज्क्त खर्रा मौसम यार् ंदरगाह अधकिाररयों द्वारा घोवषत ववशेष पररज्स्थनतयों में र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव को काम पर नहीं लगाएगा या संचासलत नहीं करेगा।

(5)र् दन और रात के समय प्रचसलत मौसम की ज्स्थनत के र् ारे मेंर् ताने के सलएर् ंदरगाह अधकिाररयों द्वारा ननम्नसलखखत ससग्नल लगाए जाएंगे। अथब र्दन रात (क) तूफानी मौसम का एक क्षेत्र

(cid:3)

है ज्जसमें तूफानर् न सकता है (छोटे क्राफ्ट के सलए एहनतयात

र्रतने के संके त)।

(cid:3)

ख) एक तूफान उत्पन्न हो गया

है (सभी छोटे जहाज तत्काल आश्रय लेने के सलए खड़े हैं)

ग) तूफान सेर् ंदरगाह को खतरा है,

लेककन ऐसा नहीं लगता कक खतरा12 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY अभी भी इतनार् ड़ा है कक एहनतयात

(cid:3)

के अत्यधकि उपायों को उधचत ठहराया

जा सके (छोटे जहाजों के सलए खतरनाक)।

घ)र् ंदरगाह नौसेना के जहाजों या पोस्ट ससग्नल

स्टेशन के सभी आदेशों का पालन करें

(cid:3)

(6) प्रत्येक र्हाबर क्राफ्ट और प्रत्येक मशीनीकृ त मछली पकड़ने वाली नाव ननम्नललखति वस्तुओं को लेकर जाएगी:

(i) र्ोडब पर मौजूद कम से कम एक नतहाई लोगों के सलए लाइफ र्ॉयज जो न्यूनतम पाांच होने र्चाहए। इसके अलावा, र्बोड पर प्रत्येक व्यक्तत के ललए एक एडल्ट लाइफ जैके ट।

(ii) आांतररक दहन (इंटरनल कर्म्स्टन) प्रकार की मशीनरी से सक्जजत र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओां में कम से कम 9 लीटर क्षमता का एक पोर्टेल फायर एक्र्सटंग्युशर होगा और वह तेल की आग के ललए उपयुतत होगा और उसमें पयाडप्त रेत और स्कू प मौजूद होगा। (iii) कम से कम 50 मीटर की चेन या 100 मीटर तार की रस्सी के साथ कम से कम दो र्ो एंकर।

(iv) आपात क्स्थनत में रक्स्सयों आदद को काटने के ललए कम से कम दो कु ल्हाड़ी या बड़ा चाकू ।13 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (v) कम से कम 40 मीटर लांबाई की एक हीववांग लाइन।

(vi) एक रस्सा रस्सी (टोइंग रोप), क्जसकी लांबाई 40 मीटर से कम न हो।

(vii) 12 घांटे के ललए तेल के दीपक (ऑयल लैम्प) और बाल्टी के साथ तेल।

(viii) अनतररतत बल्बों के साथ लसगनल टॉचड।

(ix) 5 लीटर वनस्पनत या पशु तेल और एक कै नवास बैग।

(x) एक प्राथलमक चचककत्सा ककट।

(xi) जहाज पर सवार प्रत्येक व्यक्तत के ललए 2 लीटर पेयजल। (xii) घांटी या हॉन्न।

(xiii) बोट हुक-1

(xiv) चप्पू (ओअसड)-2

(xv) र्रे र्हैं फ्लेयसड-214 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY सेवा की प्रकृ नत के आािर पर उपरोक्त ननयमों से ववचलन को सवेक्षक द्वारा स्वीकृ नत दी जा सकती है, र्यद मासलक अपनी संतुज्ष्ट के सलए वस्तुओं की अनुपलब्तिा सात्र्रत करता है।

15. र्दुषटना (कै जुअललटी)- र्ज ककसी जहाज ने ककसी व्यज्क्त को गंभीर चोट लगने पर ककसी दुघबटना कोर् नाए रखा है या उससे कोई दुघबटना हुई है या उसके पतवार या मशीनरी को भौनतक क्षनत हुई है, ज्जससे उसकी समुद्री योग्यता या उसकी दक्षता प्रभाववत होती है, तो मासलक द्वारा सलखखत रूप में तत्काल इसकी सूचनार् ंदरगाह सहायक को दी जाएगी जो त्र्रना ककसी देरी के र्ंदरगाह अधकिारी को सूधचत करेगा और घटना से हुए नुकसान की जांच करने के सलए प्रशासन के स्थानीय प्रमुख से संपकब करेगा और उधचत समय के भीतरर् ंदरगाह अधकिारी को अपनी ररपोटब भेजेगा। ऐसी घटना सेर् चने के सलए भववष्य में ककए जाने वाले उपचारात्मक उपाय और घटना के सलए ज्जम्मेदार व्यज्क्तयों को दी जाने वाली सजा का भी संके तर् दया जाए।

16. खतरों की सूचना:- र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के मासलक या प्रभारी व्यज्क्त नौपररवहन के सलए सभी अज्ञात खतरों जैसे कक पररत्यक्त (डडरेसलक्ट्सच यानी मर्ले), तटों के नष्ट होने र्आद के र्ारे में ननकटतम पंजीकरण अधकिारी को ररपोटब करेंगे। र्यद संचालन के दौरान और अन्य राष्रीयता के ककसी भी र्संदग् ि जहाज की उपज्स्थनत पाई जाती है, तो त्र्रना ककसी देरी के ऐसा ककया जाएगा।15 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 17. मैननंग यानी कमषचाररयों की उपलब्तिा:- (1) प्रत्येक र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं का मासलक यह देखेगा कक ऐसे प्रत्येक जलयान को कमबचारी दल और उपकरणों को पूणब रूप से प्रदान ककया जाएगा जैसा कक सवेक्षक या पंजीकरण अधकिारी द्वारा ननािबररत ककया जाए।

(2) र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव पर रज्जस्रीकरण प्रमाणपत्र में सुझाए गए कमबचारी दल की संख्या से अधकि या कम कमचाबरी नहीं होंगे और वह र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने की नाव के सलए रज्जस्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रववष्ट संख्या या मात्रा से अधकि यात्रत्रयों या माल को नहीं ले जाएगा।

(3) प्रचालन के दौरान प्रत्येक र्हाबर क्राफ्ट या यंत्रीकृ त मछली पकड़ने के जलयान के साथ कम से कम एक मास्टरर्/टंडल होगा ज्जसके पास इन ननयमों के अीिन जारी सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा कें द्र सरकार या प्रशासन द्वारा अनुर्मोदत समकक्ष या उच्चतर अहबता होगी।

(4) प्रत्येक यांत्रत्रक चासलत र्हाबर क्राफ्ट या यंत्रीकृ त मछली पकड़ने की नौका पर कम से कम एक इंजन चालक होगा ज्जसके पास इन ननयमों के अीिन जारी सक्षमता प्रमाण पत्र अथवा कें द्र सरकार द्वारा अनुर्मोदत समतुल्य या उच्चतर प्रमाणपत्र होगा।

(5) प्रत्येक र्हाबर क्राफ्ट और एक मशीनीकृ त मछली पकड़ने वाली नाव पर संचालन के दौरान, मास्टर या ड्राइवर के अलावा डेक कमबचारी16 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY जरूरी संख्या में होंगे, जो ननरीक्षण के प्रमाण पत्र में नर्नदबष्ट हो सकता है।

(6) 18 वषब से कम आयु के व्यज्क्तयों को ककसी भी र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने की नाव के र् ोडब पर डेक कमबचाररयों के रूप में ननयुक्त नहीं ककया जाएगा।

18. योग्यता का प्रमाण पत्र :-र् टंडल के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र के सलए प्रत्येक आवेदक की आयु 21 वषब से कम नहीं होगी और उसने क्रमशः समुद्र में जाने वाले जहाज, मछली पकड़ने वाली नाव, र्हाबर क्राफ्ट में कम से कम 3 साल तक सेवा की होगी।

(2) इंजन चालक के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र के सलए प्रत्येक आवेदक की आयु 21 वषब से कम नहीं होगी और उसने यांत्रत्रक रूप से चासलत समुद्री जलयान में 3 वषब से जयादा सेवा की होगी।

(3) र्हाबर क्राफ्ट में रोजगार के मामले में सक्षमता प्रमाण पत्र के सलए आवेदन करने वाले व्यज्क्तर् ंदरगाह सहायकों के माध्यम सेर् ंदरगाह अधकिारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो इसे सेवाओं के सलए जांच ककए जाने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्तता के र्ारे में अपनी ससफाररशों के साथ र्ंदरगाह अधकिारी को प्रेवषत करेंगे र्यद उनकी सेवाओं की वास्तव में तुरंत या 12 महीने की अवध ि के भीतर आवश्यकता है।17 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (4) वाखणज्जयक या ननजी स्वासमत्व वाले जहाजों में रोजगार के उद्देश्य से योग्यता के प्रमाण पत्र के सलए आवेदन करने वाले व्यज्क्त र्संंधति मासलकों के माध्यम सेर् ंदरगाह अधकिारी को र्संोधति अपने आवेदन र्ंदरगाह सहायक को सौंपेंगे, ज्जसके अधकिार क्षेत्र में वह र्ंदरगाह आता है ज्जसमें क्राफ्ट चल रहा है और अधकिारी आवश्यक प्रमाण पत्र के सलए जांच ककए जाने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्तता के रूप में अपनी ससफाररशों के साथर् ंदरगाह अधकिारी को आवेदन प्रेवषत करेंगे। (5) परीक्षा के सलए ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथर् ंदरगाह अधकिारी के पक्ष में 10 रुपये की रासश के सलए एक क्रॉस पोस्टल ऑडबर होगा। शुल्क की यह रासश वापस नहीं की जाएगी।

(6) आवेदक की जांच र्ंदरगाह अधकिारी द्वारा की जाएगी और र्यद आवेदक आर्वेदत प्रमाण पत्रों के सलए योग्य पाया जाता है, तो उसे 20 रुपये के शुल्क के भुगतान पर प्रपत्र जी में प्रमाण पत्रर् दया जाएगा। (7) मास्टर ऑफ सेरंग या इंजन चालक के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के सलए परीक्षा के सलए पाठ्यक्रम अनुसूची III मेंर् ताए गए ननयमों के अनुसार होगा।

(8) इन ननयमों के अंतगबत प्रदान ककए गए सेरांग और इंजन चालकों के रूप में सक्षमता प्रमाण-पत्र अन्य समुद्री जलयानों के सलए मान्य नहीं हैं।18 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 19. डु प्लीके ट प्रमाण पत्र:- (1) अनुसूची में उज्ल्लखखत शुल्क के भुगतान पर मासलक से सलखखत अनुरो िपर पंजीकरण अधकिारी से पंजीकरण प्रमाणपत्र और ननरीक्षण प्रमाणपत्र की डु प्लीके ट प्रनत प्राप्त की जाएगी। (2) पंजीकरण अधकिारी प्रत्येक प्रनत पर "डु ज्प्लके ट- परक्राम्य नहीं (ननगोसशर्एल नहीं)" या "डु ज्प्लके ट - मूल खो गया" जैसा भी मामला हो, दजब करेगा।

(3) र्जर् ंदरगाह अधकिारी की संतुज्ष्ट के सलए सात्र्रत हो गया है कक मूल प्रमाण पत्र ववकृ त, खो गया, नष्ट हो गया है या अवै िपाया गया है, तो अनुसूची में ननािबररत शुल्क के भुगतान पर प्राधकिरण से सक्षमता का एक डु ज्प्लके ट प्रमाण पत्र प्राप्त ककया जाएगा।

(4) प्रत्येक व्यज्क्त ज्जसे मूल प्रमण पत्र के खो जाने के र् ाद योग्यता का डु ज्प्लके ट प्रमाण पत्र जारी ककया गया है, र्यद वहर् ाद में खोए हुए को पा लेता है, तो तुरंतर् ंदरगाह अधकिारी को मूल वापस कर देगा। 20. ननलंबन और रद्दीकरण:- (1) पंजीकरण अधकिारी ककसी ऐसे व्यज्क्त के स्वासमत्व वाले ककसी र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने की नौका के र्संं िमें रज्जस्री प्रमाणपत्र को रद्द कर सके गा, ज्जसे इन ननयमों में से ककसी के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है या सीमाशुल्क अधनिनयम, 1962 (कें द्रीय अधनिनयम) या उसके तहत जारी ककए गए ननयमों या अधसिूचना के प्रावािनों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।19 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (2) पंजीकरण (रज्जस्रेशन) अधकिारी ककसीर् टंडल और कमबचारी दल को ननलज्र्म्त या र्खाबस्त कर सके गा, र्यद ऐसे र्टंडल या उसके कमबचारी दल के ककसी सदस्य को इन ननयमों के ऐसे ककसी उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है। इन ननयमों में नर्नहत ककसी भीर् ात को ध्यान में न रखते हुए, र्ंदरगाह अधकिारी ककसी भी समय अपने अीिनस्थ पंजीकरण अधकिारी को इन ननयमों द्वारा प्रदत्त सभी या ककसी भी शज्क्त को ननलंत्र्रत कर सकता है और ऐसे ननर्लंन पर;

ननर्लंन आदेश रद्द होने तकर् ंदरगाह अधकिारी सभी या ककसी भी शज्क्त का प्रयोग करेगा।

21. अपील:- (1) इनमें से ककसी ननयम से जुड़े ककसी भी मामले पर पंजीकरण अधकिारी के ककसी भी ननणबय से अपीलर् ंदरगाह अधकिारी के सलए की जाएगी।

(2) इस तरह की अपील को 7र् दनों के भीतर सलखखत रूप में प्राथसमकता दी जाएगी, र्जर् ंदरगाह के पंजीकरण अधकिारी के ननणबय को र्संंधति पक्ष या पक्षों को सलखखत रूप में सूधचत ककया गया है औरर् ंदरगाह अधकिारी का ननणबय अंनतम होगा।

22. यातायात में बााि:- ककसी र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं में सेवारत कोई भी व्यज्क्त या उसके चालक दल का कोई भी सदस्य ऐसे र्हाबर क्राफ्ट या जलयानों के लदान, ननवबहन या सेवा में र्ााि नहीं डालेगा या रोक नहीं लगाएगा यार् ंदरगाह में काम करने20 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY वाले ककसी जहाज यार् ंदरगाह सीमा में जहाजों के यातायात मेंर् ााि नहीं डालेगा।

(2)र् ंदरगाह की सीमा में पररवहन करने वाले र्हाबर क्राफ्ट का प्रभारी कोई भी व्यज्क्त ऐसे र्हाबर क्राफ्ट को ककसी भी मूररंगर् ोया के पास तेजी से ले जाने का प्रयास नहीं करेगा या ऐसे जहाज के लंगर डालने यार् ोया परर् ांनिे से पहले ककसी लंगरगाह के पास आने वाले जहाज के ककनारे ले जाने का प्रयास नहीं करेगा।

(3) र्हाबर क्राफ्ट को संचासलत करने वाला कोई भी व्यज्क्त ऐसी मछली

ंच के 10 मीटर के भीतर रहने की पकड़ने वाली नाव को उसकी पहु

अनुमनत नहीं देगा, जो र्हाबर क्राफ्ट और तट के र् ीच चल रहा है। (4) मछली पकड़ने वाली ककसी भी नाव को र्ंदरगाह की सीमाओं के भीतर ककसी जहाज यार् ंदरगाह जहाज के साथ जाने की अनुमनत नहीं दी जाएगी।

23. चलाने से इनकार करना :- र्यद ननयसमत रूप से भाड़े पर चलने वाले र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के प्रभारी व्यज्क्त का मासलक ऐसे र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नौकाओं को ककराए पर चलाने की अनुमनत देने से इनकार करता है, ज्जन्हें पंजीकरण अधकिारी द्वारा अपेक्षक्षत है, तो ननयम 21 के तहत की गई अपील के अीिन ऐसे र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव की रज्जस्री का प्रमाण पत्र पंजीकरण अधकिारी द्वारा रद्द ककया जा सकता है।21 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 24. यात्री:- ककसी र्हाबर क्राफ्ट का प्रभारी कोई भी व्यज्क्त ककसी भी यात्री को इसमें ले जाने की अनुमनत नहीं देगा र्ज तक कक र्हाबर क्राफ्ट को प्रत्येक यात्री के र् ैठने की जगह के साथ कफट नहीं ककया जाता है और ूिप और मौसम से सुरक्षा के सलए आवश्यक उपयुक्त शासमयाना और मौसम के कपड़े प्रदान ककए जाते हैं और ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करते हैं जो यात्रत्रयों को ले जाने वाले र्हाबर क्राफ्ट के र्संं िमें पंजीकरण अधकिारी द्वारा लागू ककए जा सकते हैं।

25. ककनारे पर उतरना (लैंडडंग)- सभी यात्रत्रयों और सामानों कोर् ंदरगाह की सीमा के भीतर ऐसे स्थानों पर उतारा या सशप ककया जाएगा जैसा कक पंजीकरण अधकिारी तय कर सकता है और कोई भी व्यज्क्त यात्रत्रयों या सामानों को ऐसी सीमाओं के र् ाहर सशप या लैंड नहीं करेगा र्ज तक ककर् ंदरगाह अधकिाररयों की मंजूरी पहले प्राप्त नहीं की गई हो।

26. मजदूर:- पंजीकृ त र्हाबर क्राफ्ट मजदूर (यात्री न होने के कारण) या कागो और मजदूर दोनों को ले जा सकता है र्शते कक कागो और मजदूरों का कु ल वजन र्हाबर क्राफ्ट के सलए स्वीकृ त अधकितम भार से अधकि न हो और यह कक उसके जीवन रक्षक उपकरणों के अलावा 1:4 के अनुपात में कभी भी पयाबप्त लाइफ ब्वाय से कम नहीं होगा।22 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 27. जानवर:- यात्रत्रयों और जानवरों के अलावा अन्य कागो को एक ही समय में के वल यांत्रत्रक रूप से चासलत र्हाबर क्राफ्ट में ले जाया जा सकता है।

(2) जहां ककसी र्हाबर क्राफ्ट में पशुओं को ले जाया जाता है, वहां कोई अन्य माल या यात्री उसमें नहीं ले जाया जाएगा।

(3) ककसी र्हाबर क्राफ्ट का प्रभारी कोई भी व्यज्क्त ककसी भी जानवर को उसमें लादने की अनुमनत नहीं देगा, र्ज तक कक र्हाबर क्राफ्ट में समतल फशबर् नाने के सलए उधचत धगट्टी या भूसा उपलब् िन कराया गया हो और र्ज तक कक र्हाबर क्राफ्ट के र्संं िमें पंजीकरण अधकिारी द्वारा लगाई गई ऐसी अन्य शतों या आवश्यकताओं को लागू नहीं ककया गया हो।

28. ककराया दर:- (1) ककराए के सलए पंजीकृ त ककसी र्हाबर क्राफ्ट का कोई स्वामी और ऐसे र्हाबर क्राफ्ट के ककसी स्वामी द्वारा ककसी कागो या यात्रत्रयों या ककराए के सलए मजदूरों को ले जाने के सलए प्रनतननयुक्त कोई भी व्यज्क्त ऐसे ककसी कागो, मजदूर के यात्रत्रयों के वहन के सलए सरकार द्वारा ननािबररत दरों से अधकि ककराए की दर की मांग नहीं करेगा।

(2) कोई भी मासलक या प्रभारी व्यज्क्त या ककसी र्हाबर क्राफ्ट के कमबचारी दल के सदस्य जहाज और ककनारे के र्ीच या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी यात्रा के दौरान यात्रत्रयों से ककसी पररतोषण/ सुख या23 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY उपहार की मांग या स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वहर् ंदरगाह सीमा के भीतर हो यार् ाहर हो।

29. व्यवस्थाएं:- व्यापारी या माल के अन्य मासलक और सशवपंग और लैंडडंग एजेंट और ठे के दार सशवपंग और लैंडडंग के सलए और यात्रत्रयों के सलए आवश्यक र्हाबर क्राफ्ट के सलए पंजीकृ त र्हाबर क्राफ्ट के मासलक के साथ अपनी व्यवस्था करेंगे।

30. मछली पकड़ने का समय:- (1) धगल मछली पकड़ने के सलए मशीनीकृ त मछली पकड़ने वाली नाव को प्रातः 7 र्जे के र्ाद ही र्ंदरगाह से ननकलना र्चाहए और प्रातः 4र् जे से पहलेर् ंदरगाह में प्रवेश करना र्चाहए।

(2) राउल मछली पकड़ने के उद्देश्य से मशीनीकृ त मछली पकड़ने वाली नौकाओं को र्सुह 4र् जे के र् ाद हीर् ंदरगाह छोड़ना र्चाहए और रात 8र् जेर् ंदरगाह में प्रवेश करना र्चाहए।

(3) मछली पकड़ने में लगी मशीनीकृ त मछली पकड़ने वाली नौकाओं को गैर-मशीनीकृ त मछली पकड़ने वाली नौका को र्ाधति नहीं करना र्चाहए।

31. बंदरगाह से मत्सस्य पालन:- (1) घाट (वपयर), स्टेज, व्हाफब , जेट्टी या ऐसे घाट के र् ैक वॉटर के ककसी भीर् हस्से से हुक या कै टामरैन या डोंगी द्वारा मछली पकड़ने के सलए प्रपत्र संख्या एफ में एक वषब या24 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY उसके भाग के सलए 20 रुपये के लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर परसमट प्राप्त ककया जाएगा।

(2) जहां भी उपरोक्त उप-ननयम के प्रावािनों का उल्लंघन होगा, एक र्ार में 20 रुपये से अधकि का जुमाबना नहीं देना होगा और इस प्रकार एकत्र की गई पूरी रकम ववभाग के प्रमुख द्वारा प्राप्त ककया जाएगा। मछली पकड़ने के सलए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी पंजीकरण अधकिारी या उसके द्वारा अधकिृ त घाट पयबवेक्षक के पद से नीचे के अधकिारी द्वारा जब्त की जा सकती हैं।

(3) पंजीकरण अधकिारीर् ंदरगाह संस्थापनों, व्यज्क्तयों की सुरक्षा और लदान और उतराई संचालनों के सलए इन ननयमों के अीिन जारी अनुज्ञज्प्त या परसमट को अस्थायी रूप से ननलंत्र्रत कर सके गा। 32. आउट बोडष इंजन:-र् ंदरगाह सीमा के भीतर चलने वाले आउटर् ोडब इंजन वाले प्रत्येक जहाज को मास्टरर्/टंडल का योग्यता प्रमाण पत्र रखने वाले व्यज्क्त द्वारा संचासलत ककया जाएगा और उसे र्संंधति र्ंदरगाह सहायक से ववशेष अनुमनत लेनी होगी।

33. कागो को नुकसान:- र्यद र्हाबर क्राफ्ट के मासलक या नौकर की लापरवाही या ककसी भी गलत कृ त्य से कागो क्षनतग्रस्त यार् ंद हो जाता है, तो जहाज के मासलक को ज्जम्मेदार ठहराया जाएगा और इसी तरह पारगमन के दौरान कागो की चोरी की ककसी भी लूट के सलए भी वही ज्जम्मेदार होगा।25 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 34. ेित्राधकिार:- इन ननयमों को लागू करने के सलए, र्ंदरगाह अधकिारी या उसके द्वारा अधकिृ त व्यज्क्त संलग्न अनुसूची मेंर् दए गए क्षेत्र पर शज्क्तयों का प्रयोग करेगा।

35. खोज और बचाव:- (1) र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव का प्रभारी व्यज्क्त र्त तक ऐसा करता रहेगा, र्ज तक वह अपने जहाज, चालक दल और यात्रत्रयों के सलए गंभीर खतरे के त्र्रना ऐसा कर सकता है। वह हर उस व्यज्क्त को सहायता प्रदान करेगा, जो समुद्र में खो जाने के खतरे में पाया जाता है। र्यद वह ऐसा करने में ववफल रहता है, तो वह दुष्कमब का दोषी है।

(2)र् ंदरगाह की ज्स्थनत को ध्यान में रखते हुए जीवन और संपवत्त को आसन्न खतरे सेर् चाने के सलए सभी, उधचत सुववािओं की व्यवस्था करेगा। लेककन संपवत्त को संकट सेर् चाने कोर् चाव माना जाना र्चाहए और तदनुसार ननपटाया जाना र्चाहए। इस तरह के सफलर् चाव कायब के सलए उन सरकारी कमबचाररयों को नकद पुरस्कारर् दया जाएगा जो र्चाव कायब में सीेि तौर पर अपने मूल वेतन के सलए @ 2% शासमल है। तौसलया और अन्य खचों के अलावा, इस रासश का भुगतान र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव के मासलक द्वारा ककया जाएगा, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार एकत्र की गई पूरी निरासश राजस्व ववभाग के प्रमुख के पास जमा की जाएगी औरर् ंदरगाह अधकिारी इसे ववतररत करने के सलए जरूरी व्यवस्था करेगा।26 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (3) जब कोई स्वामी या कोई अन्य क्जम्मेदार व्यक्तत ककसी र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने की नाव को लापता समझता है, तो एक तारीि का उल्लेि करते हुए पांजीकरण अचकिारी को एक ररपोटड की जानी चादहए, जो नौसेना कोचीन के बांदरगाह अचकिारी और समुद्री ननयांत्रण कक्ष को सूचचत करेगा। जहाज के बारे में ननम्नललखति जानकारी प्रस्तुत की जानी चादहए। 1. र्ंदरगाह का नाम, 2. जहाज का नाम और सांख्या, 3. जहाज का वववरण, 4. अांनतम ज्ञात क्स्थनत, 5. अांनतम तारीख र्ज उसे देखा गया था, 6.

सांभाववत मछली पकड़ने का क्षेत्र या पररचालन क्षेत्र, 7. र्बोड पर चालक दल का वववरण।

36. वववाद:- (1) सशपसब या यात्रत्रयों और र्हाबर क्राफ्ट यार् टंडल या क्रू के मासलक या मासलकों के र् ीच र्हाबर क्राफ्ट की सेवा से र्संंधति सभी वववादों का ननणबय पंजीकरण अधकिारी द्वारा ककया जाएगा, ज्जसके पास ककसी भीर् टंडल या क्रू को ककसी भी ननयम के उल्लंघन के सलए या इन ननयमों के ननयम 21 मेंर् दए गए अपील के अधकिार के अीिन रहते हुए एक महीने की अवध िके सलए कायब करने से ननलंत्र्रत करने की शज्क्त होगी।

(2) र्हाबर क्राफ्ट मासलकों और चालक दल के र्ीच सभी वववादों को र्संंधतिर् ंदरगाह अधकिाररयों द्वारा र्संंधतिर् ंदरगाह की सहायता से सुलझाया जा सकता है।27 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 37. रोक लगाना या नजरबंदी (डडटेंशन):- पंजीकरण अधकिारी ककसी भी र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव को रोक सकता है जो इन ननयमों का पालन नहीं कर रहा है।

(2) नजर्रंदी अवध िके दौरान सरकारी अधकिारी र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने की नाव या उसके माल की सुरक्षा की कोई ज्जम्मेदारी नहीं लेगी।

(3) नजर्रंदी अवध िके दौरान सरकार द्वारा यथोधचत रूप से ककए गए ककसी भी खचब का भुगतान क्राफ्ट की ररहाई से पहले मासलक द्वारा ककया जाएगा।

38. बकाया रालश की वसूली:- इनमें से ककसी भी ननयम के तहत सरकार को देय रासश वसूली योग्य होगी जैसे कक राजस्व कार् काया हो। 39. अलभयोजन और दंड:- (1) इन ननयमों के अीिन असभयोजन पंजीकरण अधकिारी यार् ंदरगाह अधकिारी द्वारा प्रनतननयुक्त ककसी व्यज्क्त द्वारा ककया जा सके गा।

(2) र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने वाली नाव का मासलक या मास्टर जो इन ननयमों का उल्लंघन करता है, उस पर 100 रुपये तक का जुमाबना लग सकता है।

हस्ताक्षर प्रशासक28 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

पहली अनुसूची

प्रपत्र -ए

आवेदन का प्रपत्र

(देखएि ननयम 5)

र्हाबर क्राफ्ट या मछली पकड़ने की नाव के पांजीकरण के ललए

माललक का नाम :

स्थायी पता :

अस्थायी पता :

जहाज का नाम एवं सांख्या :

सेवा की इक्छछत प्रकृ नत और या क़स्‍मि : र्नाने वाले का पता :

जब बनाया गया :

स्टील/लकड़ी/कम्पोज्जटआदद :

र्ेक की सांख्या और प्रकार :

आयाम (डाइमेंसशयन)……………अचकितम, लांबाई .......अचकितम, चौड़ाई............... अचकितम, गहराई............. ट्ववन/लसांगल इांजन। बनाना गया एवं प्रकार…………… क्र. सं. …………… एचपी ……………स्वालमत्व का प्रमाण ……………प्रस्तुत आय का स्रोत।

बांकि औरर् ीमे का वववरण……………

इस आवेदन में ददए गए वववरण सत्य हैं और मैं लक्षद्वीप हाबडर क्राफ्ट र्एां मछली पकड़ने की नौका

ां।

ां और उतत ननयमों का पालन करने के ललए सहमत हू ननयम 1988 के सभी प्रावािनों को पूरी तरह से समझता हू ददनाांक: हस्ताक्षर

स्थान: नाम और पता

आचकिाररक उपयोग के ललए

आवेदन प्राप्त होने की नतचथ ........................

पांजीकरण शुल्क (रसीद/चालान सांख्या) ददनाांककत.............

ननरीक्षण की तारीि का प्रमाण और जारी करने का स्थान...............

सवेक्षक की वैतिा और दटप्पखणयाां...............................

पांजीकरण की नतचथ......................

आचकिाररक सांख्या................................

पांजीकरण अचकिारी29 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

लक्षद्वीप र्हाबर क्राफ्ट और मछली पकड़ने वाली

नौका ननयमों के अनुसार पंजीकृ त 10 जहाजों को

ननरीक्षण प्रमाणपत्र जारी ककया गया

जहाज का नाम पंजीकरण संख्या ज्जस र्ंदरगाह के सलए पंजीकरण है आयाम टन भार ननमाबण का वषब और स्थान क्षमता सेवा की प्रकृ नत

क्रू

एल. जीआरटी

र्ी. एनआरटी

डी. डीडब्ल्यूटी अन्य

इ ंजन का सेट प्रकार एवं धचह्न क्र. संख्या एचपी र्क और कहां मरम्मत ह ुई पतवार की ज्स्थनत रोजगार की सीमाएं

भाग- सी

एल. ए. ए. एफ. एफ. ए. लाइट शेड एवं ससगनल अन्य सामान लाइफर् ॉयज एक्र्सटंगुशर साइड लाइट टॉचबर् र्ल्

लाइफ जैके ट फायरर् के ट कर्म्ाइंड लैनटेनब घंटी/ हॉनब

र्ॉयज अपरॉटस सेंड एंड स्कू र् स्टेनब लाइट प्राथसमक धचककत्सा ककट एक्स नाइफ

लाइफ राफ्ट मास्ट लाइट रेड हैंड फ्लेयर

एंकर लाइट र्ोट हुक टो कफसशंग चप्पू (ओसब)

लाइट शेड्स

भाग-डी

मासलक, मास्टर, इंजन ड्राइवर और चालक दल (क्रू ) के सदस्यों का नाम और पता मासलक मास्टर चालक क्रू सदस्य

र्टप्पखणयां और सुझाव ………………………….

स्थान:

सवेक्षक के हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

पता:

30 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

प्रपत्रर् ी

पंजीकरण का प्रमाण पत्र

ननयम 5(2) देखखए

(लक्षद्वीप र्हाबर क्राफ्ट और मछली पकड़ने की नौका ननयमों के प्रावािन के तहत जारी ककया गया)

जहाज का नाम और ववसशष्ट संख्या ज्जस र्ंदरगाह के सलए पंजीकरण है और तारीख टन भार र्क और कहां र्नाया गया सेवा का प्रकृ नत मॉटबगेज र्यद कोई है मासलक का नाम एवं पता

जीआरटी……….

एनआरटी……….

डीडब्ल्यूटी……….

भागर् ी

स्टील का आयाम डेक का प्रकार क्षमता इंजन अगर कोई है वववरण

के र् ारे में

मास्टर और चालक मास्टर और चालक मास्टर इंजन चालक र्लंाई कागो स्क्रू

चौड़ाई यात्री ननसमबत

गहराई क्रू प्रकार

क्र. सं.

एचपी

भाग- सी

एस. एस. ए. एफ. एफ. ए. लाइट, शेड एवं ससगनल लाइफर् ॉय फायर एज्क्स्टंगुशर साइड लाइट /कर्म्ाइंड लैन्टेनब

लाइफ जैके ट फायरर् के ट मस्ट हेड लाइट

लाइफ राफ्ट सैंड और स्कू प स्टेनब लाइट

र्ॉयट हैशेट/नाइफ एंकर लाइट

अपरॉटस टोइंग/कफसशंग लाइट

हीववंग लाइन शेड

टॉचब

हॉनबर् ेल

जारी करने का स्थान पंजीकरण अधकिारी31 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

दूसरी अनुसूची

इन ननयमों के अनुसार शुल्क संग्र्रहत ककया जाना है

1. पांजीकरण/पुनः पांजीकरण (ननयम) के ललए:-

क) हाबडर क्राफ्ट रु.30/-

ख) मशीनीकृ त मछली पकड़ने की नौका रु. 50/-

ग) गैर मशीनीकृ त मछली पकड़ने की नौका रु. 10/-

2. सवेक्षण (ननयमों) के ललए

क) हाबडर क्राफ्ट रु. 20/-

ि) मशीनीकृ त मछली पकड़ने की नौका रु.30/-

ध्यान दें: कायाबलय समय से इतर और छु र्ट्टयों के दौरान निरासश दोगुनी हो जाएगी। इस ननयम के अनुसार संग्र्रहत ककया गया संपूणब सवेक्षण शुल्क ववभाग के प्राप्त मद में प्रेवषत ककया जाएगा। क्राफ्ट का सवेक्षण करने वाले अधकिारी को समय-समय पर इस र्संं िमें जारी सरकारी आदेशों द्वारा नर्नदबष्ट पाररश्रसमक प्राप्त करने की अनुमनत दी जाएगी।

3. पृष्ठांकन : (ननयम 6)

पृष्ाांकन का वववरण र्हाबर यंत्रीकृ त गैर क्राफ्ट यंत्रीकृ त मछली पकड़ने की नौका स्वालमत्व का प्रभार रु. 25 रु. 50 रु.10

पोटब ऑफ रक्जस्री के प्रभार रु. 25 रु. 50 रु.5

मास्टर / दर्टांल का प्रभार रु. 10 रु.10 रु.5

हर चालक दल के सदस्य का प्रभार रु. 3 रु. 3 रु.2

सवेक्षण के बाद की वैतिा रु. 25 रु. 30 रु. शून्य मॉटबगेज/बांकि रु. 20 रु. 20 रु.532 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 4. सक्षमता का प्रमाण पत्र (ननयम 18) रु. 25/-

5. सक्षमता का र्ु प्लीके ट प्रमाण पत्र (ननयम 19) रु.10/-

6. रक्जस्री का र्ु प्लीके ट प्रमाणपत्र (ननयम 16) रु. 25/-

7. पहचान पत्र (ननयम 13)

रु. 5/-

8. र्ंदरगाह के र् काये: 10 जीआरटी तक का जहाज रु. 250/- त्रैमालसक और इसके अलावा प्रत्येक 5 एफआरटी या उसके दहस्से के ललए रु. 250/- . यह र्ंदरगाह पर देय रालश ककसी भी र्ंदरगाह पर देय होगी और उतत अवचि के दौरान अन्य र्ंदरगाह पर वसूल की जाएगी।

तीसरी अनुसूची

पृष्ठांकन ननयम 10

स्वीकृ त सांकु चन (कं रैक्शन) बांदरगठह

1. एांड्रोथ र्एी

2. अलमनी एएम 3. अगत्ती एजी

4. बबतरा बीआर 5. चेतलाथ सीएच 6. ककल्टन के एल 7. कल्पेनी के पी

8. कदमथ के र्ी

9. कवरत्ती के वी

10. लमननकॉय एमजी

प्रपत्र- जी

ननयम 18(6) देखखए

कें द्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप के मध्यवती/लघुर् ंदरगाह पर चलने वाले स्व-चासलत क्राफ्ट/स्टाम और/या मोटर चासलत जहाजों के ………… के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र। सेवा में

जैसे कक आप कतबव्यों को पूरा करने के सलए ववधवित योग्य हैं

कें द्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप के मध्यवती/ लघुर् ंदरगाहों पर स्टीम/ मोटर नौका संचालन के .......के रूप में सुझाई गई सेवा अवध िपूरा कर ली है।

ं मैं आपको यह प्रमाण पत्र या सक्षमता सेवा प्रदान करता हू

.............19 के ............र्.दन ननयम 18(6) देखखएकें द्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप के मध्यवती/लघुर् ंदरगाह पर चलने वाले स्व-चासलत 33 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY क्राफ्ट/स्टाम और/या मोटर चासलत जहाजों के ………… के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र। सेवा में

जैसे कक आप कतबव्यों को पूरा करने के सलए ववधवित योग्य हैं

कें द्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप के मध्यवती/ लघुर् ंदरगाहों पर स्टीम/ मोटर नौका संचालन के .......के रूप में सुझाई गई सेवा अवध िपूरा कर ली है।

ं मैं आपको यह प्रमाण पत्र या सक्षमता सेवा प्रदान करता हू

.............19 के ............र्.दन मेरी मुहर नीचे लगी हुई है र्ंदरगाह अधकिारी

प्रमाण पत्र की संख्या

वाहक

जन्म नतधथ और स्थान

ऊं चाई

व्यज्क्तगत वववरण ववशेष रूप सेर् ैठने से र्संंधति

स्थायी ननशान या धचह्न

फोटो (पासपोटब आकार) हस्ताक्षर

एर्नी. इसके मासलक के अलावा ककसी भी अन्य व्यज्क्त के पास यह प्रमाण पत्र है तो उसे इसे तुरंतर् ंदरगाह कायाबलय, कें द्र शाससत प्रदेश लक्षद्वीप कवरत्ती में भेजना आवश्यक है। कावारत्ती में …………..19 के ………….र्.दन को

जारी ककया गया र्ंदरगाह अधकिारी34 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

अनुसूची III

ननयम 18 (7) देखएि

मास्टर या सेराांग और इंजीननयर या इंजन ड्राइवर के रूप में योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के सलए परीक्षा के सलए पाठ्यक्रम।

(क) मास्टर या सेराांग

(i) र्ंदरगाह के सभी स्थानीय नौपररवहन ननयमों में कु शल होना चादहए।

(ii) "सांक्षक्षप्त" और "सामान्य" प्रणाली के तहत फ्लैग स्टाफ पर प्रदलशडत ववलभन्न तूफान चेतावनी सांके तों के अथड और हाबडर क्राफ्ट ननयमों के तहत लसगनल र्डस्प्ले से अछछी तरह से पररचचत होना चादहए।

(iii) सी (समुद्र) 1984 में टकराव को रोकने के ललए अांतरराषरीय ननयमों के तहत बातचीत होनी चादहए।

(iv) अचकिाांश एक नाव और उसके बचाव उपकरणों को सौंपने पर एक व्यावहाररक परीक्षण से गुजरते हैं।

(v) प्राथसमक नाववक का ज्ञान।

(ख) इंजीननयर या इंजन ड्राइवर

(i) इांजन के आांतररक ननमाडण का ववस्तृत ज्ञान होना चादहए।

(ii) इांजनों में कमी ोिजने की क्षमता और मामूली कसमयों को दूर करने में ज्ञान होना चादहए। (iii) सड़क के ननयमों में कु शल होना चादहए,

(iv) हाबडर क्राफ्ट ननयमों के तहत प्रदलशडत ववलभन्न तूफान चेतावनी सांके तों के अथड से अछछी तरह पररचचत होना चादहए।

(v) टेलीग्राफ आदद के सांचालन में कु शल होना चादहए।

(vi) ऑपरेदटांग इांजन में एक व्यावहाररक परीक्षण से गुजरना होगा।

प्रशासक के आदेश से

कें द्र शालसत प्रदेश लक्षद्वीप (cid:3)35 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

प्रपत्र – एफ

(ननयम 31(1) देखएि)

काउं टरफॉइल परलमट (हस्ताांतरणीय नहीां)
1. संख्या…………….. 2. कै टामरन/कफसशंग हुक के मासलक का नाम और पता 3. लाइसेंस की वैतिा 4. जारी करने की तारीख 5. र्ंदरगाह का नाम स् ट ेशन हस्ताक्षर तारीख पंजीकरण अधकिारी 1. संख्या…………….. 2. कै टामरन/कफसशंग हुक के मासलक का नाम और पता 3. लाइसेंस की वैतिा 4. जारी करने की तारीख 5. र्ंदरगाह का नाम स् ट ेशन हस्ताक्षर तारीख पंजीकरण अधकिारी

पररलशषट

प्रपत्र -ए

(ननयम 11(1) देखएि)

हाबडर क्राफ्ट लाइसेंस / सवेक्षण / वावषडक ननरीक्षण के ललए आवेदन

1. आवेदक का नाम

2. र्ंदरगाह और आवेदन की तारीि

3. आवेदक का व्यवसाय

4. ननवास स्थान

5. हाबडर क्राफ्ट (नाव) का वववरण

घोषणा

लक्षद्वीप र्हाबर क्राफ्ट ननयम, 19 के ननयम 5(2) के अनुसरण और अनुपालन में मेरे द्वारा हस्ताक्षररत

ं कक मैं इस घोषणा द्वारा मैं .................................. इस प्रकार प्रमाखणत करता हू ं और ननणबय लेता हू

ं और मैं उक्त ननयमों के सभी प्रावािनों ऊपर वखणबत र्हाबर क्राफ्ट मछली पकड़ने वाली नाव का मासलक हू

ं कक को पूरी तरह से समझता हू ं और उनका पालन करने के सलए सहमत हू ं। मैं यह भी घोषणा करता हू जहाज और चालक दल का र्ीमा ककया गया है। गवाह के रूप में मैंने ………………………………..19 की इस तारीख पर हस्ताक्षर ककए हैं।

गवाह के हस्ताक्षर हस्ताक्षर36 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY प्रपत्र सी

(ननयम (9)(1) देखखए)

वषब के सलए ……………… ज्जले के …………र् ंदरगाह पर र्हाबर क्राफ्ट और क्रू का रज्जस्टर

क्र. सं. पंजीकरण की तारीख र्हाबर क्राफ्ट की संख्या मासलक या मासलकों क े नाम और पता व्यवसाय र्टंडल और चालक दल से र्संंधति वववरण
नाम उम्र वषब माह र्दन
र्टंडल और चालक दल से र्संंधति वववरण श ुल्कों का वववरण
ननवास स्थान अंगूठे का ननशान निरासश चालान संख्या तारीख पंजीकरण अधकिारी का हस्ताक्षर र्टप्पखणयां

LGP.Kvt.L-329/5-24/80

Cite this issue. Lakshadweep Gazette, Lakshadweep Administration, 12 May 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.lakshadweep.2024-05-12.2024051265/. Archive identifier in.gazette.lakshadweep.2024-05-12.2024051265.